13-08-2021 (Important News Clippings)

Afeias
13 Aug 2021
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Date:13-08-21

House Repairs

If, and this is a big if, there’s political consensus, there are ways to make Parliament a more edifying forum

TOI Editorials

The monsoon session of Parliament adjourned sine die on Wednesday, following ugly scenes of jostling between MPs and marshals in the Rajya Sabha. It was the fourth consecutive session that ended before its scheduled close. Data compiled by PRS Legislative Research makes for grim reading. Marked by repeated disruptions, it functioned for less than a quarter of the allocated time. Yet, in all, 20 bills were passed, which is a reflection on the lack of adequate debate before citizens and businesses are forced to adjust to new laws. To illustrate, on average, Lok Sabha passed a bill in 34 minutes and Rajya Sabha in 46 minutes.

There is enough blame to go around, but the opposition appeared to be in a disruptive mood this time. It seemed even if Pegasus was discussed the opposition may have disrupted the house over another issue. The sad state of affairs is not new. This suggests a structural problem. There are ways of changing things for the better. In India, the Speaker’s post comes with enormous discretionary power, which is the source of some of the problems. Even the first Lok Sabha’s Speaker, GV Mavalankar, faced a no-confidence motion and irrespective of the party, many of his successors have had their decisions questioned. There’s a case to reduce the Speaker’s discretion in areas such as an adjournment motion, which deals with matters of urgent public importance. A shift to a more rules-based approach here will minimise the incentive for the opposition to resort to disruptions.

But disruptions are just one part of the problem. The other issue is the lack of adequate debate that results in poor quality legislation. Parliament works through multiple multi-partisan committees to deal with granular aspects of bills. This system’s breaking down. For example, none of the 15 bills introduced in the monsoon session were referred to a parliamentary committee. Consequently, we neither have a meaningful debate in Parliament nor a thorough discussion in a committee. Perhaps, the impasse over farm reform legislations could have been avoided had they been referred to the relevant committee. How can all this change be achieved? Only via consensus. There lies the rub.


Date:13-08-21

Reckless social engineering

Each state making OBC list will mean sub-castes jostling for quotas, a recipe for turmoil

D Shyam Babu, [ The writer is Senior Fellow, Centre for Policy Research. ]

Both Houses of Parliament have unanimously passed the Constitution (127th Amendment) Bill, 2021 ceding to states the right to prepare their respective list(s) of backward classes, for granting affirmative action benefits. One may be tempted to applaud the passage of the Bill as a triumph of federalism. That the Bill was passed by the most divisive and disruptive session of Parliament since 2014 is indicative of how electorally salient the issue of quotas for the backward communities has become.

The Bill seeks to rectify a couple of ‘mistakes’ in the Article 338B – inserted by the Constitution (102nd Amendment) Act, 2018 – that created the National Commission for Backward Classes (NCBC) as a constitutional entity. One, the Bill enables states and UTs to prepare their respective lists of socially and educationally backward classes. Two, they can do so without consulting NCBC.

Interestingly, whereas Parliament passed the 2018 Act in three days, it took just two days to pass the current Bill. The enterprise is destined to undergo even more amendments in future because political parties have no interest in investing their time and energy to come to grips with this complex issue.

How did mistakes creep into a constitutional act? Have its underlying assumptions changed so drastically in three years? Has the judiciary done its usual mischief by nullifying the act? None of the above. The Bill is necessitated as Parliament did a lazy job of copying Article 338 that deals with the Scheduled Castes (SCs) to create Article 338B for the Other Backward Classes (OBCs).

There was no need to draft anything; find SCs in the draft and replace with OBCs. One could ignore the matter if it was merely a case of incompetent law-making. It did far worse by merging OBCs with SC/STs.

In a way, the new legislation will be a victory for the Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh which sought in 2019 to ‘upgrade’ 17 OBCs to the status of SCs. Now there is no need to undertake such an exercise. A state government can choose any group as an OBC and convince the latter that it is entitled to the same protection and benefits that SC/STs enjoy under the Constitution. This also fulfils the demands by many groups (such as Gujjars in Rajasthan) to be included in STs.

The only missing link is the caste census whose time appears to have come. A new round of the Socio-Economic Caste Census (SECC) may not serve the purposes of OBC quotas. Because the criterion to select OBCs no longer includes economic backwardness but confines to social and educational backwardness. Therefore, the decennial census may have to include caste after a gap of nine decades.

The consequences of this reckless social engineering will be dreadful. It is no longer the usual caste politics. Hundreds of sub-castes will scramble for quotas, leading to socio-political turmoil. Any dominant group can demand and gain quotas. Till now the selection of OBCs has been a complex exercise carried out by the constitutionally mandated commissions. Hereafter, it will be a political exercise; the strongest and the loudest group can become an OBC.

This also explains the demand for proportional quotas. If a sub-caste accounts for 6% of a state’s population, that ought to be the quantum of its share. However, proportional quota is a more honourable idea than the current practice of declaring a dominant group as backward to grant it quota. It would be an insult to the memory of Chhatrapati Shivaji if his progeny must be called backward to grant them quota.

The country has reached this stage after sleep-walking away from Article 340 for seven decades. Having granted special protections and benefits such as quotas to the SC/STs, the Constituent Assembly adopted Article 340 to the effect that as there could be other “socially and educationally backward classes”, the President must appoint a commission to investigate “the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken … to remove such difficulties and to improve their condition and as to the grants that should be made for the purpose”.

It is difficult to interpret the word or the spirit of Article 340 as stipulating quotas to the yet-to-be identified groups. But that’s precisely what the first Backward Classes Commission (the Kaka Kalelkar Commission) did in 1956 by going beyond its terms of reference. The Mandal Commission followed its suit in the 1970s, and the judiciary upheld the reading that Article 340 grants quotas to OBCs.

However, all efforts at the Centre and in states to identify OBCs have till now been bound by this article, which meant prima facie an apolitical and elaborate process including measuring a group’s backwardness. Hereafter, electoral compulsions will determine who’s backward.

The current Bill and its 2018 parent act will not solve anything, and in fact they have already opened a can of worms. Consider this: It is just a matter of time for sub-castes to demand sub-categorisation, quota within quota. Moreover, if OBCs are equated with SC/STs, how long will it take to witness demands for OBC quotas in state assemblies and in the Lok Sabha?

As we slip into a Kafkaesque world, let’s at least rechristen the categories. It is anachronistic to call many OBCs backward. Let’s at least call them, say Listed Communities, a la the Scheduled Communities.


Date:13-08-21

Another Warning

Landslips in Himachal Pradesh point to the need for a new development paradigm

Editorial

A landslip has struck again in Kinnaur district of Himachal Pradesh killing at least 14 people and burying several others, just over a fortnight after a similar disaster killed a group of tourists. This time, the catastrophe has been even more severe, with mud, rocks and debris raining down on vehicles including a State transport corporation bus on National Highway 5. Chief Minister Jai Ram Thakur has said that 60 people may have been buried and multiple agencies including the ITBP, National and State Disaster Response Forces were frantically trying to rescue survivors. Himachal Pradesh, a picturesque western Himalayan State that has made progress on social developmental indices, faces rising instability from environmental factors such as climate change and heavy monsoon rainfall. Landslips have become a familiar feature, and seismic events threaten to increase their frequency and aggravate the impact. The same NH-5 was similarly blocked by falling rocks in the wake of heavy rain in August 2019, along with several other roads, and the season witnessed a significant loss of life, particularly in Kinnaur. There is considerable scientific literature now arguing that Himachal’s mountain slopes are experiencing not just seismicity and rain-induced stresses but also man-made pressures to exploit hydropower and build more roads, and are being rendered even more fragile.

Much of Himachal Pradesh is in the high risk zone for landslips, calling for great caution in pursuing disruptive projects, particularly hydropower. The Landslide Hazard Zonation Map of India marks over 70% of the State as ‘high risk’ and 14% as ‘severe’ to ‘very high risk’. The threat of earthquakes remains potent, as the mountains here are young in geological terms and therefore active, and about 32% of the State is categorised as a high damage risk zone for seismicity. A developmental model that prioritises heavily engineered structures such as dams and hydropower that involve rock blasting, tree felling and inundating large spaces clearly jeopardises the integrity of mountain slopes; roads developed along the slopes face the brunt of the impact, as the Kinnaur landslips show. In some cases, the roads themselves have been destroyed. A decade ago, the action plan on climate change published by the State identified some key hazards and wanted to take long-term remedial measures. It is time for an update, going beyond disaster management, and the recurring disasters only add to the urgency. There is wide support among local communities for sustainable tourism and an expansion of the farm-based economy, particularly apple growing. But these can progress only when environmental losses are halted. With greater rainfall and cloudburst activity, Himachal Pradesh is bound to face greater uncertainty. Maintaining the status quo can only make the ghastly episodes of falling boulders and lost lives a more frequent feature.


Date:13-08-21

Parliament is abdicating its oversight role

The monsoon session which has ended is another example of Parliament being quite ineffective in all its functions

M.R. Madhavan, [ President of the PRS Legislative Research, New Delhi ]

The monsoon session of Parliament which ended on Wednesday was a disappointment in several ways. This was the fourth straight session that ended ahead of the original schedule — other than the cancelled winter 2020 session. This meant that many important issues had not been discussed such as the COVID-19 response and strategy, the Chinese incursion into Ladakh, the economic situation, rising prices of many essential items, and farmers’ problems, to name a few. And of course, the news of snooping using the Pegasus system broke out just ahead of the session.

Shrinking work time

But Parliament hardly functioned. Both Houses were frequently disrupted as the Government and Opposition parties could not agree on the topics to be debated. The Lok Sabha worked for just 19% of its originally scheduled time, and the Rajya Sabha for 26%.

The Government pushed through 20 Bills, mostly without any discussion. Of the 18 Bills passed by the Lok Sabha, only one saw discussion over 15 minutes. While the Rajya Sabha crossed this low bar for most Bills, only two Bills were discussed for over an hour. In 15 of these Bills, not even one member of the Lok Sabha spoke; each Bill was passed after a short statement by the respective Minister. The Lok Sabha proceedings show one Bill — the Scheduled Tribes (Order) Amendment — as being discussed for 10 minutes within which seven members spoke, two Ministers intervened, and the Minister replied.

Every Bill introduced during the session was passed within the session. This means that there was no time for any scrutiny by members. While we have seen such behaviour in State Assemblies (in 2020, 91% of all Bills in 19 Assemblies were passed within five days of introduction), this is a new development for Parliament. In the period of the Fifteenth Lok Sabha (2009-14), 18% of the Bills were passed within the same session. This rose to 33% in the Sixteenth Lok Sabha and is at 70% halfway through the current Parliament.

No scrutiny

None of the Bills was referred to a parliamentary committee for examination. These committees provide a forum for parliamentarians to engage with experts, stakeholders and government officials to understand the implications of Bills. They deliberate on the consequences of various provisions, and recommend amendments. In recent years, we have seen significant changes made in Bills such as the Insolvency and Bankruptcy Code and Motor Vehicles (Amendment) Bill as a result of the recommendations made by parliamentary committees. There has been a sharp downward trend in Bills being referred to them — from 71% in the Fifteenth Lok Sabha to 27% in the Sixteenth, and 12% in the current one till date.

There was an amendment moved in the Rajya Sabha to refer the Tribunals Reform Bill to a select committee of that House, and the motion was rejected by 79 votes to 44. Given that there are currently 232 members, this indicates that nearly half the members were absent during the vote.

Thus, we see that Bills are being passed without any serious examination by parliamentarians. They are most often not being referred to committees, there is hardly any discussion on the floor of the House, and in most instances, Bills are passed within a few days of introduction.

Crucial Bills

There were some important Bills passed this session. The Constitution was amended to allow States to identify backward classes (i.e., Other Backward Classes) for the purpose of providing reservations. A recent Constitution Amendment has converted the National Commission for Backward Classes from a statutory body set up by an Act of Parliament to a constitutional body. That amendment also specified that the President of India shall specify the list of OBCs. Recently, the Supreme Court of India had interpreted this provision to imply that the State government cannot issue the list of backward classes. The Amendment passed this session clarified that States have the power to do so.

In 2012, the Income Tax Act was amended with retrospective effect from 1961 to cover certain transactions. A Bill passed this session reversed this provision of retrospective taxation. Famously, Vodafone was required to pay a large sum under the now repealed provision.

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation insures all bank deposits against default (currently up to ₹5 lakh). The Act was amended to require an interim pay-out within 90 days if a bank was going through a liquidation or reconstruction. The General Insurance Business (Nationalisation) Act was amended to enable the Government to bring its shareholding in general insurance companies below 51%.

The Tribunals Reforms Bill was passed. The Bill replaced an ordinance which specified the process of appointment of members and their tenure and service conditions. It retained two provisions struck down last month by the Supreme Court: the four-year tenure which the Court changed to five years, and a minimum age of 50 years for judicial members which the Court revised to allow lawyers with experience of 10 years. It would be interesting to see whether the Act is challenged in court, and how the Court reacts.

There was no discussion in Lok Sabha on any policy issue. The Rajya Sabha had just one such discussion on the management of COVID-19 which lasted nearly five hours. The supplementary demand for grants for ₹23,675 crore was passed by the Lok Sabha without any discussion.

Course correction needed

To sum up, Parliament appears to be quite ineffective in all its functions. The reason for having a legislature separate from the executive is to have a check on executive power. This session, the Government got every Bill that it introduced passed as an Act, without any debate, and without any scrutiny by committees. Question Hour hardly worked. There was just one debate in the Rajya Sabha and none in the Lok Sabha on policy issues. A large supplementary Budget was passed in less than 10 minutes without even one member speaking on it.

Parliament will have its 70th anniversary next year. Parliament also plans to move to a larger building. We will see many speeches celebrating these occasions. They will be just empty words in a brand new building unless parliamentarians get their act together.


Date:13-08-21

सक्षम पीढ़ी तैयार करने वाली शिक्षा नीति

धर्मेंद्र प्रधान, ( लेखक केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं )

जुलाई को मैंने शिक्षा मंत्रलय का कार्यभार संभाला। यह चुनौतीपूर्ण और रोमांचक है। यह अनुभूति केवल इस मंत्रलय के शानदार इतिहास को देखते हुए ही नहीं, अपितु यहां चल रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के कार्यान्वयन के कारण भी है। यह नीति 34 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आई, जो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि एनईपी, 2020 एक ऐसा दस्तावेज है, जिसका देश के शैक्षणिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इससे आंतरिक बदलाव होगा और संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत के भविष्य को नई दिशा मिलेगी और विश्व में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप चाहें तो कह सकते हैं कि गुणवत्ता, समानता, पहुंच और सामर्थ्‍य के सिद्धांतों पर तैयार की गई यह नीति हमारी सरकार के लिए एक मार्गदर्शक फलसफा है, एक मूल पाठ है, जो करोड़ों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करने का एक साधन है।

एनईपी 2020 की पहली विशेषता यह है कि इस नीतिगत उपाय के माध्यम से समावेशी शिक्षा पर विशेष जोर देकर हम प्री स्कूल से ही एक बच्चे के लिए अधिक सक्षम परिवेश सुनिश्चित करते हैं। एनईपी में सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ा गया है। नई 5334 स्कूली शिक्षा प्रणाली के जरिये एक बच्चे को औपचारिक स्कूलों के लिए तैयार किया जाना है। अब तक प्ले स्कूल का विचार मुख्य रूप से शहरों के मध्यम या उच्च वर्ग तक ही सीमित था, क्योंकि वे निजी स्कूलों का खर्च वहन कर सकते थे।

दूसरी विशेषता पहली से ही जुड़ी हुई है कि कौशल और स्कूली शिक्षा (अकादमिक), पाठ्यक्रम संबंधी और पाठ्यक्रम के अलावा मानविकी और विज्ञान के बीच के वर्गीकरण को तोड़कर बहु-विषयकता, वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया गया है। इसमें रचनात्मक संयोजन करने की पूरी संभावना है। उदाहरण के लिए पेंटिंग के साथ गणित विषय का संयोजन।

एक छात्र के जीवन में आने वाले कई प्रकार के तनाव से निपटने के लिए शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर मार्कशीट के बजाय एक समग्र प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा। उसमें योग्यता के साथ बच्चे के कौशल, दक्षता, पात्रता और अन्य प्रतिभाओं का आकलन किया जाएगा। हाईस्कूल के प्रत्येक बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करनी होगी। यह छठी कक्षा से शुरू होगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र के लिए कभी भी पाठ्यक्रम को छोड़ने के लिए उपयुक्त प्रमाणन के साथ पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने और छोड़ने के कई विकल्प होंगे।

स्कूली शिक्षा के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, जो स्वतंत्र रूप से काम करेगा, लेकिन यह सिद्धांतों, मानकों और दिशानिर्देशों की व्यवस्था-नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर यानी एनडीईएआर के माध्यम से आपस में जुड़ा होगा। इससे संपूर्ण डिजिटल शिक्षा ईकोसिस्टम सक्रिय होगा और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पना किए गए इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुधारों के लिए आवश्यक है।

एनडीईएआर समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 में भी सहायता करेगी, जिसे अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए इस माह की शुरुआत में 2.94 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय की घोषणा की गई थी। यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जो सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के प्री-स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक के 11.6 लाख स्कूलों, 15.6 करोड़ से अधिक छात्रों और 57 लाख शिक्षकों के लिए है। सभी बाल केंद्रित वित्तीय सहायता डीबीटी के जरिये सीधे छात्रों को प्रदान की जाएगी।

उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) होगा, जो विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) से अजिर्त सभी शैक्षणिक क्रेडिट के डिजिटल स्टोरेज की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि इन्हें अंतिम डिग्री में शामिल किया जा सके। इसमें व्यावसायिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण शामिल हैं। विशेष रूप से यह छात्रों के किसी विदेशी संस्थान में एक सेमेस्टर पूरा करने के लिए एनईपी के तहत परिकल्पित विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ने की व्यवस्था में सहायक होगा। विधिक और चिकित्सा संस्थानों को छोड़कर पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों का एक ही नियामक होगा, जिसे भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (एचईसीआइ) कहा जाता है। यह ‘हल्का लेकिन सख्त’ नियामक ढांचा सुनिश्चित करेगा।

एनईपी मूक-बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम की सामग्री को भारतीय सांकेतिक भाषा (आइएसएल) में तैयार करने के मानकीकरण सहित शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के लिए तीन भाषा नीति की भाषाई दक्षता के माध्यम से ज्ञान अर्थव्यवस्था तैयार करती है। यूनेस्को ने आइएसएल आधारित सामग्री पर विशेष ध्यान देते हुए प्रौद्योगिकी-सक्षम समावेशी शिक्षण सामग्री के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। इन सभी पहलों को एक साथ जोड़ने के लिए लैंगिक समावेशन कोष की स्थापना, वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए विशेष शिक्षा जोन के लिए सामाजिक और आíथक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर दिया जाएगा और राज्यों को बाल भवन या डे बोर्डिग यानी दिन के लिए बोर्डिग स्कूल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि एनईपी 2020 विद्यार्थियों की उच्चतम क्षमता और कौशल को बढ़ाएगी। यह नीति विश्व स्तर की शिक्षा प्रणालियों के इतिहास में सबसे अधिक परामर्श प्रक्रियाओं के बाद लाई गई है और भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर पहुंचाने में हमारे नेतृत्व के संकल्प और दृष्टिकोण को दर्शाती है। जैसा कि हम अमृत महोत्सव या भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहे हैं, वैसे ही यह नई नीति आज के 5 से 15 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों को तैयार करेगी, जो भारत की स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर 30 से 40 वर्ष आयु के होंगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा कार्यबल तैयार करने की इस प्रक्रिया में शामिल होने का एक अवसर दिया गया है, जो वैज्ञानिक विचार, आलोचनात्मक सोच और मानवतावाद पर आधारित एक वैश्विक समुदाय का प्रणोता होगा।


Date:13-08-21

घंटी को सुनने की जरूरत

डॉ. सुरजीत सिंह

इंटरगवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज (आइपीसीसी) की नई रिपोर्ट मानव जगत के लिए एक चेतावनी है कि अब भी समय है, जब धरती के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए एकजुट हुआ जा सकता है। आज यह हमारी जरूरत नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता भी है। पिछले कुछ महीनों में धरती के अलग-अलग हिस्सों में लोगों ने प्रकृति के जिस रौद्र रूप को देखा, वह अप्रत्याशित नहीं है, बल्कि मानव के अनियोजित विकास के प्रति प्रकृति की नाराजगी है। यह मानव जाति के लिए एक खतरे की घंटी के समान है। रिपोर्ट बताती है कि अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिग है, जिसके जिम्मेदार मानव निर्मित कारक ही हैं।जलवायु परिवर्तन के कारण मौसमी घटनाओं में वृद्धि के साथ-साथ वर्षा के बदलते पैटर्न ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि आज हम एक खतरनाक मोड़ पर हैं। पिछले दो दशकों में आने वाले चक्रवातों की आवृत्ति ही नहीं बढ़ी है, बल्कि उनकी सघनता एवं गहनता भी बहुत बढ़ गई है। सामान्यत: अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते थे, परंतु 2001-2019 तक अरब सागर में 52 प्रतिशत अधिक चक्रवात आए हैं। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों में आठ प्रतिशत की कमी आई है। चक्रवातों के आने की आवृत्ति में भी 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे हवा में अधिक नमी हो जाने के कारण बारिश की मात्र एवं आवृत्ति भी बढ़ गई है।

विकास की अंधी दौड़ में मानव ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। उद्योगीकरण, शहरीकरण एवं वनोन्मूलन के कारण अधिक कार्बन उत्सर्जन से 20वीं सदी में पृथ्वी का तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसमें 0.6 डिग्री सेल्सियस पिछले तीन दशकों में बढ़ा है। आइपीसीसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2030 से 2040 के बीच औसत वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगा। उल्लेखनीय है कि विश्व की कुल कार्बन डाईआक्साइड का 28 प्रतिशत चीन, 15 प्रतिशत अमेरिका, सात प्रतिशत भारत और पांच प्रतिशत रूस उत्सर्जन करते हैं। कार्बन उत्सर्जन की दर को यदि नहीं रोका गया तो पृथ्वी का तापमान दो डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से जलवायु परिवर्तन पर बहुत भयंकर प्रभाव पड़ सकते हैं, जिन्हें रोकना मानव के बस में नहीं रहेगा। ग्लोबल वार्मिग से आर्कटिक क्षेत्र में तापमान बाकी दुनिया से दो से तीन गुना ज्यादा बढ़ रहा है। आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ लगातार पिघल रही है। शीतोष्ण या भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की तुलना में ठंडे क्षेत्र तेजी से गर्म हो रहे हैं। पिछले 60 वर्षो में अलास्का लगभग तीन डिग्री फारेनहाइट गर्म हो गया है। साइबेरिया में लैपटेव सागर लगभग बर्फ मुक्त हो चुका है। समुद्र की बर्फ पिघलने के बेहद गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सूर्य का ताप जब इस बर्फ से टकराकर वापस लौटता है तो पृथ्वी के औसत तापमान के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। बर्फ पिघलने की स्थिति में समुद्र सीधे सूर्य के ताप को सोखने लगते हैं, जिससे उनका तापमान बढ़ने लगता है। इससे आने वाले वर्षो में चक्रवातों एवं सुनामी की आवृत्ति में और वृद्धि हो जाएगी।

नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के अनुसार 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने की स्थिति में बर्फ-मुक्त ग्रीष्मकाल 20 गुना अधिक होने के आसार हैं। 2050 तक दक्षिण-पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में 32.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के 40 से 50 दिनों का अतिरिक्त अनुभव होने की उम्मीद है। इसके साथ ही विश्व भर में पेयजल संकट, दावानल, सूखा एवं अकाल, गर्म हवाएं, बेमौसम भारी बारिश आदि में बढ़ोतरी हो जाएगी। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। तटीय इलाकों के डूबने से इस सदी के अंत तक दुनिया के 20 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण आशंकित सूखे से सभ्यताएं भी बदल सकती हैं। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक भारत को 1.2 टिलियन (लाख करोड़) डालर का नुकसान हो सकता है। इसके और भी घातक परिणाम होंगे।

जलवायु परिवर्तन की घटनाओं को देखते हुए हमें अपने आर्थिक स्वार्थो को छोड़कर जनकल्याण एवं विश्वकल्याण के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए सभी बड़ी अर्थव्यस्थाओं को इस दिशा में एक साथ कार्य करने की जरूरत है। दुनिया को मिलकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर अधिक ध्यान देना होगा। जितना धन हम जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों से निपटने में लगाते हैं, यदि वही धन ग्लोबल वार्मिग को रोकने पर व्यय किया जाए तो उसके सकारात्मक परिणाम होंगे। कम कार्बन उत्सर्जन की तरफ जाने से ग्रीन अर्थव्यवस्थाओं का विकास होगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्नेतों पर अधिक निवेश होगा। साथ ही प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलने से रोजगार भी बढ़ेगा। तकनीकी एवं सामाजिक मुद्दों में समन्वय आज की एक बड़ी आवश्यकता है। सतत विकास में जलवायु परिवर्तन को शामिल करने से न सिर्फ देशों के बीच, बल्कि राज्य एवं स्थानीय स्तर पर भी लोगों की समझ बढ़ेगी। इसे एक अलग विषय के रूप में मानने पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। जीवाश्म ईंधन को जलाना, वनों की कटाई, उद्योगीकरण, प्रदूषण, कार्बन एवं मीथेन उत्सर्जित करने वाले उपकरणों आदि से आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए भी जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ पर्यावरण क्रांति को आज का मंत्र बनाने की जरूरत है।

आज भले ही हम जलवायु परिवर्तन के छोटे प्रभावों से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन यदि समय रहते इस विषय में गंभीरता से नहीं सोचा गया तो हम सभ्यता को विनाश के मुहाने तक ले जाएंगे, जहां सिर्फ महामारियों और विनाश का ही मंजर होगा।


Date:13-08-21

दरकते पहाड़

संपादकीय

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पहाड़ टूट कर गिरने की बड़ी घटना ने इस बात की चेतावनी दी है कि इन इलाकों में भूस्खलन आज कितने बड़े खतरे का रूप ले चुका है। हाल के दिनों में पहाड़ ढहने की कई घटनाओं ने स्थानीय से लेकर पर्यटन क्षेत्र के सभी लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। यों इस तरह के हालात के लिए आमतौर पर मानवीय गतिविधियां ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, लेकिन पर्यावरण में जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं, उसके मद्देनजर भी प्रकृति का व्यवहार कुछ उग्र होता दिख रहा है। बुधवार को किन्नौर जिले के भावानगर उपमंडल में पहाड़ दरकने और एक बड़ा हिस्सा ढह जाने की वजह से वहां सड़क से गुजरते कई वाहन उसकी चपेट में आ गए। नतीजतन, कई लोगों की जान चली गई। बचाव दलों ने एक दर्जन से ज्यादा लोगों के शव निकाले और कम से कम इतने ही लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि पहाड़ का मलबा जितने बड़े दायरे में ढह कर गिरा, उसमें कई और लोगों के दबे होने की आशंका है।

करीब पखवाड़ा भर पहले हिमाचल प्रदेश के ही सिरमौर में भूस्खलन की एक बड़ी और भयावह घटना सामने आई थी, जिसमें एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा ढह गया और काफी दूर तक सड़क खाई में दब गई। उस घटना में गनीमत यह रही कि कुछ समय पहले संकेत मिल जाने की वजह से लोग सावधान हो गए और उसमें किसी की जान नहीं गई। लेकन उसके पहले सांगला घाटी में पहाड़ से अचानक बड़े-बड़े पत्थर गिरने लगे और उसकी चपेट में आकर नौ लोगों की मौत हो गई और एक पुल भी टूट गया। उत्तराखंड से भी ऐसी घटनाएं गाहे-बगाहे आती रहती हैं। एक मुख्य वजह यह जरूर है कि मानसून और लगातार बारिश की वजह से मिट्टी की पकड़ कमजोर पड़ती है और बहुत धीरे-धीरे ही, लेकिन पहाड़ दरक कर किसी भी समय ढह जाने की स्थिति में आ जाता है। इसके अलावा, पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से आई बाढ़ भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा कर गई। सवाल है कि क्या बाहर से बेहद ठोस दिखने वाले पहाड़ इतने कमजोर हो रहे हैं या फिर इनके ढहने की वजहें भी हैं!

दरअसल, ऐसी घटनाएं पहाड़ों में निर्माण क्षेत्र का फैलता दायरा और मानवीय गतिविधियों के बढ़ने के बीच ज्यादा बढ़ी हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि पिछले कई सालों से लगातार पहाड़ी इलाकों में हाइड्रोपावर परियोजनाओं, सुरंगों और सुरक्षा के जरूरी मानकों के बिना सड़कों के निर्माण या विस्फोट के क्रम में पहाड़ों में कैसी कंपन पैदा होती है। इनके चलते न केवल पहाड़ों पर ऊपर टिके पत्थरों का संतुलन बिगड़ता है और वे अचानक खतरनाक तरीके से नीचे गिरने लगते हैं, बल्कि बीच में कहीं दरार भी पड़ जाती है, जो बरसात के दिनों में बड़े हिस्से के ढह जाने की मुख्य वजह बनती है। फिर फैलती आबादी के साथ बनती इमारतें, होटल और दूसरे निर्माण पहाड़ की बनावट के मुताबिक कितने मानकों का खयाल रख पाते हैं, कहा नहीं जा सकता। इसके नुकसान आए दिन इन इलाकों में भूस्खलन और मलबे में दब कर लोगों की मौतों के रूप में सामने आ रहे हैं। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से केवल पर्यटन के लिए जाने वाले लोगों को शायद ही कभी इस बात का एहसास हो पाता है कि उन्हें पहाड़ और उनकी खूबसूरती को देखना और महसूस करना अच्छा लगता है, लेकिन उनकी गतिविधियां उन इलाकों की पारिस्थितिकी और संतुलन पर क्या असर डालती हैं!


Date:13-08-21

हंगामे का सत्र

संपादकीय

संसद का पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। उसे दो दिन पहले ही समाप्त करना पड़ा। यों इस सत्र में करीब बीस विधेयक पारित हुए, पर अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण से संबंधित विधेयक के अलावा किसी पर चर्चा नहीं हो सकी। सत्तापक्ष इसका दोष विपक्ष पर मढ़ रहा है। सरकार के आठ मंत्रियों ने प्रेस कान्फ्रेंस करके विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाए कि उन्होंने सदन का कामकाज सुचारु रूप से नहीं होने दिया। उन्होंने सदन में पर्चे फेंके, मेज पर चढ़ कर अध्यक्ष की तरफ नियमावली पुस्तिका फेंकी और राज्यसभा में हिंसा की। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उधर विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि सरकार ने सदन में उन्हें अपना पक्ष नहीं रखने दिया। वे कृषि कानून, महंगाई, बेरोजगारी और पेगासस जासूसी मामले में चर्चा चाहते थे, पर सरकार ने इन मुद्दों पर बातचीत नहीं होने दी। यह निस्संदेह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता कि जिन मुद्दों पर संसद के भीतर चर्चा होनी चाहिए, उन्हें लेकर विपक्ष को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने सत्र शुरू होने से पहले भरोसा दिलाया था कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। सदन को सुचारु रूप से चलने देना चाहिए। मगर इसे लेकर सरकार संजीदा नहीं दिखी।

हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब कोई सत्र बिना जरूरी कामकाज के समाप्त हो गया। पिछली सरकार के समय 2-जी स्पेक्ट्रम और कोयला खदानों के आबंटन में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष ने इसी तरह हंगामा किया था और करीब दो सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गए। जबकि उस बार ऐसा भी नहीं कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं थी। मगर इस बार कुछ नई बातें भी हुर्इं। विपक्षी नेताओं पर काबू पाने के लिए राज्यसभा में मार्शल बुलाए गए, उन्होंने प्रतिनिधियों पर बल प्रयोग किया। इसमें कुछ सांसदों को चोटें भी आर्इं। यह शायद पहली बार हुआ। सत्तापक्ष सदन में हंगामे का दोष पूरी तरह विपक्ष पर मढ़ कर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। अक्सर हंगामे की जड़ में सरकार का रवैया होता है। अगर सरकार विपक्ष की बात सुनने को सचमुच तैयार होती, तो उन्हें सवाल पूछने का मौका देती। विपक्ष ने पहले पेगासस मामले पर चर्चा की मांग की थी, मगर सरकार ने उस पर चर्चा कराने से इनकार कर दिया। स्वाभाविक ही विपक्ष ने इस पर तीखे तेवर अपनाए।

हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब सरकार ने बिना चर्चा के सदन में कानून पारित करवा लिए। पहले भी कई संवेदनशील विषयों पर बने कानून इसी तरह पारित कराए जा चुके हैं। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण तीन कृषि कानून हैं। लोकसभा में सत्तापक्ष का बहुमत है, वहां उसे कानून पारित कराने में कोई अड़चन नहीं आती। राज्यसभा में उसे संघर्ष करना पड़ता है। कृषि कानूनों पर राज्यसभा में बहस नहीं होने दी गई। यहां तक कि राज्यसभा उपाध्यक्ष ने भी सत्तापक्ष का साथ दिया। इसके विरोध में विपक्ष के नेताओं ने संसद परिसर में धरना दिया। मगर सरकार बहस को तैयार नहीं हुई। फिर उन कानूनों के विरोध में शुरू हुआ देशव्यापी आंदोलन आज तक चल रहा है। मगर सरकार ने उससे भी कोई सबक नहीं सीखा। अगर सचमुच वह लोकतांत्रिक मूल्यों की हिमायती होती और सदन में चर्चा कराना चाहती, तो उसे उन विषयों को पहले पटल पर रखने में शायद कोई दिक्कत न होती, जिन पर विपक्ष चर्चा कराना चाहता था।


Date:13-08-21

ओबीसी का बढ़ा महत्त्व

संपादकीय

लगता है इस साल या उसके बाद होने वाला हर विधानसभा या संसदीय चुनाव अत्यंत पिछड़़ा वर्ग (ओबीसी) के मुद्दे पर लड़़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश‚ पंजाब‚ उत्तराखंड‚ गोवा और मणिपुर चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। इसीलिए ओबीसी वोटों को लुभाने के लिए एकके–बाद एक फैसले लिये जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंड़ल में हाल ही में हुए विस्तार में 27 ओबीसी मंत्री शामिल किए गए हैं‚ तो बुधवार को राज्यों को ओबीसी सूची बनाने की ताकत देने वाला 127 वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। इससे राज्यों को अपने अपने राज्यों में उन कुछ और जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने का हक मिल जाएगा जो वर्षों से इसकी मांग कर रही हैं। पेगासस जासूसी कांड़ और किसान कानूनों की वापसी के मुद्दे पर हंगामे के बीच संसद का पूरा मानसून सत्र धुल गया‚ लेकिन ओबीसी का मुद्दा ऐसा था कि विपक्ष ने न केवल शांतिपूर्वक इस विधेयक को लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों से पारित हो जाने दिया बल्कि सरकार का बबढ़-चढ़कर सहयोग भी किया। राज्य सभा में विधेयक के पक्ष में 187 मत पड़े और विरोध में एक भी मत नहीं पड़़ा। विधेयक के पारित होते ही मॉनसून सत्र को दो दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। ओबीसी का मुद्दा इतना आसानी से हल होने वाला नहीं है‚ विभिन्न राज्यों में अनेक समुदाय खुद को ओबीसी में शामिल किए जाने और शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आरक्षण की सीमा 50 फीसद से ऊपर बढ़ाए बगैर ऐसा हो पाना कतई संभव नहीं है‚ अनेक राज्यों में आरक्षण बढ़ने के प्रयास किए जा चुके हैं‚ जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद वापस ले लेना पड़ा । केंद्र ने लगता है अपनी बला राज्यों के सर ड़ाल दी है‚ लेकिन अब आरक्षण की तय सीमा 50 फीसद से अधिक करने की मांग पर हंगामा होगा। जातिवार जनगणना की मांग पर भी केंद्र चुप्पी मारे बैठा है‚ जबकि इस मसले पर भी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस मांग में अब केंद्र के सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो गए हैं। इस मांग के पक्षकारों का कहना है कि इस जनगणना से जातियों की वास्तविक संख्या मालूम चलेगी साथ ही आरक्षण सहित अन्य योजनाओं के लाभ सही हकदारों तक पहुंचाए जा सकते हैं। इतना तो तय है कि अब सियासत में सारा फोकस ओबीसी पर ही रहने वाला है।


Date:13-08-21

क्यों दरक रहे हैं पहाड़ ॽ

प्रमोद भार्गव

हिमाचल–प्रदेश के किन्नौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भू–स्खलन इस बात का संकेत है कि आधुनिक विकास ने पूरे हिमालय क्षेत्र को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। इस हादसे में दस लोग मारे गए और साठ से भी ज्यादा मलबे में दबे हैं। मानसून में हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भू–स्खलन बादल फटने और बिजली गिरने की घटनाएं निरंतर सामने आ रही हैं। पहाड़ों के दरकने के साथ छोटे–छोटे भूकंप भी देखने में आ रहे हैं।

उत्तराखंड और हिमाचल में बीते पांच साल में 130 बार से ज्यादा छोटे भूकंप आए हैं। ये रिक्टर पैमाने पर ३ से कम होते हैं‚ इसलिए इनका तात्कालिक बड़ा नुकसान देखने में नहीं आता‚ लेकिन इनके कंपन से हिमालय में दरारें पड़ जाती हैं। नतीजतन भू–स्खलन और चट्टानों के खिसकने जैसी त्रासदियों की संख्या बढ़ गई है। ये छोटे भूकंप हिमालय में किसी बड़े भूकंप के आने का स्पष्ट संकेत हैं। भूकंप वैज्ञानिकों का कहना है कि बड़े भूकंप जो रिक्टर पैमाने पर छह से आठ तक की क्षमता के होते हैं‚ उनसे पहले अकसर छोटे–छोटे भूकंप आते हैं। इन भूकंपों की वजह से थ्रस्ट प्लेट खिसक जाती हैं‚ जो बड़े भूकंप के आने की आशंका जताती हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बनाए जा रहे बांधों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है।

टिहरी पर बंधे बांध को रोकने के लिए तो लंबा अभियान चला था। पर्यावरणविद और भू–वैज्ञानिक भी हिदायतें देते रहे हैं कि गंगा और उसकी सहायक नदियों की अविरल धारा बाधित हुई तो गंगा तो प्रदूषित होगी ही‚ हिमालय का भी पारिस्थिति की तंत्र गड़बड़ा सकता हैॽ लेकिन औद्योगिक–प्रोद्यौगिक विकास के लिए इन्हें नजरअंदाज किया गया। इसीलिए 2013 में केदारनाथ दुर्घटना के सात साल बाद ऋषिगंगा परियोजना पर बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे ने डेढ़ सौ लोगों के प्राण तो लीले ही संयंत्र को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था‚ जबकि इस संयंत्र का 95 प्रतिशत काम पूरा हो गया था। उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहयोगी नदियों पर एक लाख तीस हजार करोड़ की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए लाखों पेड़ों को काटने के बाद पहाड़ों को निर्ममता से छलनी किया जाता है और नदियों पर बांध निर्माण के लिए बुनियाद के लिए गहरे गड्ढे खोदकर खंबे व दीवारें खड़े किए जाते हैं। इन गड्ढों की खुदाई में ड्रिल मशीनों से जो कंपन होता है‚ वह पहाड़ की परतों की दरारों को खाली कर देता है और पेड़ों की जड़ों से जो पहाड़ गुंथे होते हैं‚ उनकी पकड़ भी इस कंपन से ढीली पड़ जाती है। नतीजतन पहाड़ों के ढहने और हिमखंडो के टूटने की घटनाएं पूरे हिमालय क्षेत्र में लगातार बढ़ रही हैं। गोया‚ प्रस्तावित सभी परियोजनाएं कालांतर में अस्तित्व में आ जाती हैं तो गोमुख और हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों का पानी पहाड़ से नीचे उतरने से पहले ही निचोड़ लिया जाएगा‚ तब गंगा अविरल कैसे बहेगीॽ पिछले एक–डेढ़ दशक के भीतर टिहरी जैसे सैकड़ों छोटे–बड़े बांध और बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए आधार स्तंभ बनाकर गंगा और उसकी सहायक नदियों की धाराएं कई जगह अवरुद्ध कर दी गई हैं। दरअसल‚ भारत समेत दुनिया के आधे से ज्यादा बांध बूढ़े हो चुके हैं और जो नये बांध निर्माणाधीन हैं‚ उन्हें भी एक समय बूढ़ा व जर्जर हो जाना है। भारत‚ अमेरिका‚ फ्रांस ‚ चीन समेत सात से अधिक देशों में औसत उम्र पूरी कर चुके बांधों से करोड़ों लोगों की जिंदगी के सिर पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने जल सरंचना आयु रिपोर्ट (एजिंग वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर ) कनाडा के एक संस्थान के साथ तैयार की है। रिपोर्ट में कहा है कि 2025 तक दुनिया में ऐसे हजारों बांध होंगे‚ जिनकी उम्र पचास वर्ष से अधिक होगी। इनमें से अनेक बांध जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं‚ जो मरम्मत के अभाव में कभी भी टूटकर लाखों जिंदगियां लील सकते हैं।

भारत में 1115 ऐसे बांध हैं‚ जिनकी आयु पचास वर्ष हो चुकी हैं। दक्षिण अफ़्रीका ‚ दक्षिण अमेरिका व पूर्वी यूरोप में ऐसे अनेक बांध हैं‚ जिनकी उम्र 100 साल होने जा रही है। इस्पात‚ सीमेंट और कंक्रीट से बने बांधों की उम्र पचास से 100 साल होती है‚ चीन‚ भारत‚ जापान‚ कोरिया और पाकिस्तान में ऐसे 32,716 बांध हैं‚ जो अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं। केरल का मूल्लापेरियर बांध 100 साल से ज्यादा का हो चुका है‚ यदि यह टूटता है तो 35 लाख लोगों की जान को खतरा हो सकता है। वैसे भी भारत में बांधों के टूटने से हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस रिपोर्ट और उत्तराखंड की त्रासदियों को ध्यान में रखते हुए बांध परियोजनाओं पर नये सिरे से विचार करने की जरूरत है।


Date:13-08-21

संसद में दुखद

संपादकीय

मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में जो हुआ, उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुट गए हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उच्च सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचा है। विपक्ष ने जहां यह आरोप लगाया है कि मार्शलों ने सांसदों से गलत व्यवहार किया, तो वहीं सरकार की ओर से कई मंत्रियों ने सामने आकर कहा कि विपक्ष ने असंसदीय व्यवहार किया और सेक्रेटरी जनरल व स्टाफ के साथ धक्का-मुक्की की गई। और तो और, राज्यसभा के हंगामे के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं और वायरल हो रहे हैं, जिनमें भारतीय संसद में मचे हंगामे को दुनिया देख रही है। ये दृश्य ऐसे दाग की तरह हैं, जिन्हें सियासत या किसी सफाई से धोया नहीं जा सकता। सवाल हमेशा के लिए पैदा हो चुका है कि क्या हमारी संसद में महिला मार्शल अब सुरक्षित नहीं हैं? क्या विपक्षी सांसदों पर नियंत्रण के लिए बाहर से चालीस-पचास मार्शल बुलाए गए थे? क्या इस पूरे प्रकरण की जांच होगी? क्या देश इस हंगामे का पूरा सच जान पाएगा? सरकार कह तो रही है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या जांच सियासत से प्रभावित नहीं होगी? आम तौर पर हमने अनेक सांसदों को सदन में हंगामा करते देखा है और हम इन नियोजित हंगामों को सहजता से स्वीकार करते आए हैं, तो नतीजा सामने है।

शुक्रवार को एक तरफ, विपक्षी दलों ने मार्च निकाला, तो दूसरी ओर, केंद्र सरकार के अनेक मंत्रियों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर हमला बोला। मतलब, एक-दूसरे को दोषी ठहराने की सियासत का माहौल बन गया है। देश के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार शरद पवार ने कहा कि मैंने 55 साल की संसदीय राजनीति में आज तक ऐसा कभी नहीं देखा, सांसदों के साथ दुव्र्यवहार किया गया। पर यहां यह सवाल वाजिब है कि जो सांसद मेज पर चढ़ गए थे, उनके बारे में पवार ने कुछ क्यों नहीं कहा? दरअसल, यही सियासी चालाकी है, जिसका खमियाजा हमने राज्यसभा में देख लिया। अगर हम ऐसी सियासत पर लगाम नहीं लगा पाए, तो आगे ऐसे अनेक घटनाक्रम देखने को मजबूर होंगे। सदन में व्यवहार का एक स्तर होना चाहिए, वहां ऐसी पारदर्शिता होनी चाहिए कि जहां सत्य और असत्य, साफ-साफ नजर आए। लेकिन हम विगत दशकों से सत्य का कम और स्वार्थ या दलीय सियासत का साथ ज्यादा देते आए हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, तब ऐसी हरकतें करता है। दूसरी ओर, राहुल गांधी इसे सत्ता पक्ष द्वारा लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं।

आखिर उपाय क्या है? सदन में सांसदों के असंसदीय व्यवहार को काबू में करने के लिए कड़े नियम-कायदों की जरूरत बढ़ गई है। कुछ सांसदों को लग रहा है कि वे लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ जाएंगे और उनका कुछ भी नहीं बिगडे़गा। वह गलतफहमी में हैं, आज जो विपक्ष में हैं, वे सत्ता में आएंगे, तो उन्हें तैयार रहना चाहिए कि उनके साथ भी क्या-क्या हो सकता है? संसद में दुव्र्यवहार वास्तव में खुद अपने लिए और भावी सांसदों के लिए गड्ढे खोदने जैसा काम है। इस गड्ढे को मिल-जुलकर भरने में ही भलाई है, ताकि किसी के गिरने या किसी को गिराने की न नौबत आए और न गुंजाइश रहे।