27-02-2021 (Important News Clippings)

Afeias
27 Feb 2021
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Date:27-02-21

Virtual Confusion

Digital news is not social media. Govt is mistaken

TOI Editorials

On Thursday, government introduced sweeping new rules that encompass a wide spectrum of digital content. But the way in which these rules force-fit social media, streaming entertainment, and digital news portals all under one umbrella, is untenable. News content already undertakes compliance with various standalone legislations. Plus news sites follow print and TV norms, besides the extensive self-regulation done in multiple layers between journalists and editors every day. Social media by contrast has run rogue, without accountability.

Leave alone discussing these far-reaching changes with stakeholders in digital news, government has sidestepped even a cursory parliamentary scrutiny by introducing the sweeping regulatory framework as subordinate legislation. And now, at a time when news media are already battling adverse economic and legal environments, with serious charges like sedition being levelled on frivolous grounds, a whole new set of compliance measures will bring fresh costs and dangers. For example, the oversight authority set up with government officials and suo motu powers could both encourage strong-arming by the state and trolls mounting a deluge on a selected media target, to hurt it punitively.

Government’s aim to impose accountability on social media to tackle a pandemic of fake news and hatred is sound. But it’s mainstream news platforms that have offered the strongest checks on this dangerous phenomenon, by amplifying the credible facts and information. The three-tier grievance redressal mechanism proposed in the rules is only going to put constraints on this work. It is not minimum government, maximum governance and it’ll not provide benefits to society. It’s best to drop the current rules. Instead, government can use the ongoing parliamentary exercise in fleshing out a data protection legislation to meet its objectives of regulating social media content. But most importantly, news platforms must not be clubbed with social media.


Date:27-02-21

The City-Building Never Sleeps

Hardeep S Puri, [ The writer is the Union minister of housing and urban affairs, GoI ]

For decades, Indian cities were subjected to criminal neglect. Past governments chose to either overlook problems, or looked at piecemeal solutions. As against investments amounting to ₹1,57,000 crore in the urban sector during 2004-14, 2014-20 saw a six-fold increase to nearly ₹11 lakh crore.

Budget 2021 and the 15th Finance Commission Report have ushered a new era for India’s cities. The budget and grant outlay in a pandemic year of almost ₹7 lakh crore over five years should unlock the potential of our cities, encompassing both ease of living as well as ease of doing business. The ₹7 lakh crore is split into a substantive ₹5 lakh crore for water and sanitation (including solid waste management), ₹88,000 crore for Metro rail, ₹33,000 crore as untied grants for cities with less than one million population, ₹26,000 crore for health services, ₹18,000 crore for bus transport, ₹15,000 crore for clean air, and ₹8,450 crore for new cities and shared municipal services.

The Pradhan Mantri Awas Yojana, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, Swachh Bharat Mission and the Smart Cities Mission herald a new approach in urban governance, while keeping the basic needs of the citizenry centre-stage. The Jal Jeevan Mission with an outlay of ₹2.87 lakh crore over five years and Swachh Bharat Mission 2.0 with an outlay of ₹1.41 lakh crore intend to take civic amenities and infrastructure to the next level across India. GoI is working in tandem with state governments in this respect.

A crucial ingredient in urban development is sustainable urban mobility solutions. Investments in bus transport and Metro rail, including the Metro Lite and Metro Neo variants for smaller cities, exemplify this imperative. Affordable public transport enhances quality of life as well as opens up more options for better livelihoods, besides positively impacting women’s participation in the workforce. A strong push towards digitalisation of online building plan sanctions at scale, and simplification of licence regimes in cities, will also reduce human interface, especially with those mandated to deliver municipal services.

Strong institutional mechanisms are key to urban governance. A concerted, integrated effort has been made to strengthen local governments in cities. All these initiatives have emphasised on property tax reforms through specific measures to make municipalities financially self-reliant. In fact, nine urban local bodies (ULBs) have raised funds to the tune of ₹3,690 crore through municipal bonds. This is a sign of the gradual professionalism being inculcated within the system, and of the confidence to make work sustainable, transparent and accountable. More ULBs will take this leap of faith to augment their resources.

In the mid-term, economic growth, job creation and productivity will be led by the larger cities. The Million-Plus Challenge Fund of ₹38,000 crore for agglomerations of one million-plus population is a welcome measure of the 15th Finance Commission. It also encourages much-needed integration and coordination between various civic agencies in metropolitan areas. The seed fund of ₹8,000 crore for new cities provides space for innovation by states in planned urbanisation. The concept of shared municipal services, too, provides impetus to building capacities of cities in a clustered manner.

Future cities will require their municipal administration to be suitably skilled to handle the problems that confront them. Recognising this challenge, the housing and urban affairs ministry, in partnership with the education ministry, launched The Urban Learning Internship Programme (TULIP). Fresh graduates, diploma-holders and postgraduates are provided internship opportunities in the sphere of urban governance across ULBs and smart cities. It is a winwin situation for students who get invaluable field experience, and the ULBs who get fresh ideas from them raring to prove themselves.

During the Covid-19 pandemic, the stellar role being played by Integrated Command and Control Centres (ICCCs) is now well-known. These ICCCs were converted into Covid ‘war rooms’ and provided critical real-time information to city administrators. Many such solutions to 21st century challenges before urban India require a partnership between governments across levels, civil society, business and academia.


Date:27-02-21

Live Now : India vs Big Tech

Regardless of whether govenment’s action are motivated recent frustrations with Twitter or part of a global trend, the quetion is : Who gets to decide what is legitimate free speech — Big Government or Big Tech?

Bhaskar Chakravorti, [ The writer is dean of Global Business at The Fletcher School at Tufts University, the founding executive director of Fletcher’s Institute for Business in the Global Context and a non-resident senior fellow at the Centre for Social and Economic Progress. ]

While American lawmakers in Washington DC were preparing for a fresh round of tongue-lashings for the social media giants on Thursday, their counterparts in New Delhi were not wasting any time. The Indian government announced a sweeping array of rules reining-in social media. Specifically, social media platforms are required to become “more responsible and more accountable” for the content they carry. There is now a list of stuff deemed offensive.

In case you are unsure of whether your last hilarious post on that family WhatsApp group met the criteria, you ought to look it up; the list is quite long. And be forewarned that even if your post is not outright fake news, pornography or celebrates Greta Thunberg, you may be kicked off the platform if your post threatens “the unity, integrity, defence, security or Sovereignty of India, friendly relations with foreign states, or public order, or causes incitement to the commission of any cognisable offence or prevents investigation of any offence or is insulting any foreign States”.

In other words, the government is giving itself plenty of room to cut Big Tech down to size. The timing of the announcement is, indeed, intriguing. You will recall, of course, the Indian government’s recent scuffle with Twitter. The government had ordered some accounts and tweets in support of the farmer protests to be blocked. Twitter initially refused, saying that it wouldn’t comply with orders inconsistent with Indian law and eventually relented. The beauty of the new regulations is that, in principle, it could make such a blocking order a legal demand — a far more graceful way of controlling pesky tweets.

To be fair, Big Tech needs reining in for many reasons and India is by no means alone in taking a big swing at Big Tech. The recent showdown with Twitter may have only accelerated getting to that inevitable reckoning. India joins other governments around the world that have found a common adversary: Companies with hundreds of millions — and even billions — in their thrall and the power to control the three most critical levers of modern times, data, attention and the popular narrative.

Big Tech has seen the writing on the wall. Motivated by the harms done by the “infodemic” of COVID untruths, misinformation during elections and the fallout from the siege of the US Capitol on January 6, the major platforms have tightened their rules. Their message: Even US presidents can be de-platformed for bad behaviour: Exhibit A: Donald Trump, banished from Twitter and Facebook. The social media companies would argue that they are self-regulating. The problem is that their actions are ad hoc, inconsistent and reactive — and seem far too much like they are lining up the sandbags before the antitrust barbarians arrive at their gates.

Regardless of whether India’s actions are motivated by its recent frustrations with Twitter or part of a wider global trend, we must ask a fundamental question: Who gets to decide what is legitimate free speech — Big Government or Big Tech?

One argument for government intervention rests on the presumption that it is never in the commercial interest of Big Tech to remove offensive speech as this content goes viral more readily, bringing in more eyeballs, more data and more advertising revenue. To counter this argument, Big Tech proponents would contend that the companies are getting smarter about the risks of allowing such content on their systems and will inevitably find it in their self-interest to pre-emptively kill it.

A second argument in favour of government would be as follows: States are the guardians of the public interest. In democratic societies, governments are elected to represent the will of the people. So if there is a hard choice to be made about curtailing speech or permitting it, it seems only natural to turn to the public guardian. The counter to this theory would be that, in practice, even democratically elected governments are far from perfect; in fact according to The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index, both India (ranked 53rd ) and the US (ranked 25th) are “flawed democracies”. An implication of this is that we might question how reliable a guardian a government can be under such circumstances. To make matters worse, a government’s agenda is set by prominent personalities, many with large social media followings — so they have too much power to create their own viral narratives while shutting down competing ones.

In parallel, the argument for Big Tech to be the upholder of the public interest could rest on the theory that well-functioning markets are superior to flawed democracies in optimising social welfare. In such market settings, there is “voting” with one’s wallet and one’s attention. The counter-argument to this view would be that the tech industry is itself deeply flawed: There is a lack of sufficient choice of platforms; there are asymmetries in power between the companies and users and Big Tech is amassing data on the citizens and using this information for its own purposes, which makes the disparity even greater. Besides, the industry has been utterly inconsistent in governing what speech is allowed and what ought to be blocked.

A third perspective is to acknowledge it doesn’t matter who is the “true” upholder of the public interest; for all practical purposes, the outcome of the struggle between Big Government and Big Tech will be determined by relative bargaining power. While governments technically have the ability to take entire platforms offline within the borders of their countries, these platforms are now so enormous that their users would revolt. This is why we witnessed the audacity, recently, of Google and Facebook, threatening to de-platform Australia.

All said and done, I would say we now live in a new era of global diplomacy. It isn’t just states butting heads with other states; there are gigantic tech companies that have thrown their hats into the geopolitical ring. Any government, India’s included, that believes it can force these companies to do their bidding arbitrarily must reckon with this new dynamic of bargaining power between Big Government and Big Tech. India can impose a ban on TikTok and the politician’s children are deprived of endless hours of entertaining video. But if it turns the lights out on Twitter, Prime Minister Narendra Modi would instantaneously deprive himself of 66 million followers. Twitter knows that and the negotiators within the government know that as well.


Date:27-02-21

No tech free-for-all

Centre’s new rules to regulate digital space were much-needed to ensure that online platforms are subject to law of the land

A Surya Prakash, [ The writer is a former chairperson of Prasar Bharati and a scholar of constitutional and media studies. ]

Balancing the need for regulation to keep out obnoxious online content that promotes violence and vulgarity with the need to preserve our constitutional values and freedom of expression is at the core of the new rules which have been formulated by the Union government to address concerns regarding new media.

The policy has tried to create the much-needed level-playing field between online news platforms and print media on the one hand and online and television news media on the other. It has also tried to bring online news portals within the ambit of the code of ethics that governs print media. These include the norms of journalistic conduct drawn up by the Press Council Act and the Cable Television Networks (Regulation) Rules, 1994. This was long overdue because of the recklessness and irresponsibility that is on display on some of these platforms.

Similarly, while the cinema industry has a film certification agency with oversight responsibilities, OTT platforms have none. However, in order to ensure artistic freedom, the government has proposed self-regulation and has said that the OTT entities should get together, evolve a code and come up with content classification so that a mechanism is evolved to preclude non-adults from viewing adult content. They must get down to do it. The grievance redressal mechanism thought of is three-tier, with the publishers and self-regulating bodies being the first two. The third tier is the central government oversight committee. The policy proposed requires publishers to appoint grievance redressal officers and ensure a time-bound acknowledgement and disposal of grievances. Then, there can be a self-regulating body headed by a retired judge.

Online platforms are wary of rules that seek verification of accounts, access control etc, but these issues need to be resolved within the framework of India’s laws. For example, while mainstream media is conscious of provisions in the Indian Penal Code (IPC) that deal with the promotion of violence, enmity among communities, defamation etc, the content on online platforms seems to be oblivious of all this. The vulgar comments posted on social media about women professionals in media or other fields and the inability of the Indian state to deal with such behaviour makes one wonder whether the IPC is even applicable in cyberspace.

The Indian digital and OTT players can draw lessons from the concerted action taken by digital companies in Australia, which have come together and drawn up a code to deal with fake news and disinformation. This is called the Australian Code of Practice on Disinformation and Misinformation and was released only recently by the Digital Industry Group.

The Australian Communications and Media Authority (ACMA) has welcomed the initiative and said that more than two-thirds of Australians were concerned about “what is real or fake on the internet”. In response, the ACMA says that digital platforms agreed to a self-regulatory code “to provide safeguards against serious harms arising from the spread of dis-and misinformation”. Some of the actions promised by the digital platforms include disabling accounts and removal of content.

In the UK, the government is all set to bring in a law to make online companies responsible for harmful content and also to punish companies that fail to remove such content. The aim of the proposed “Online Safety Bill” is to protect internet users and deal firmly with platforms that promote violence, terrorist material, child abuse, cyber bullying, etc. Digital Secretary Oliver Dowden was quoted as saying, “I’m unabashedly pro-tech but that can’t mean a tech free-for-all”. This, in a sense, sums up the current mood on this issue across democracies. In the UK, self-regulation governs print media and private television and radio are regulated by the Independent Television Commission and the Radio Authority as provided by a statute.

As regards the two ministers who announced the government’s guidelines — Ravi Shankar Prasad and Prakash Javadekar — it should not be forgotten that both of them are the heroes of what is called the “Second Freedom Struggle”. They fought against the dreaded Emergency imposed by Prime Minister Indira Gandhi in the mid-1970s and suffered incarceration so that the people got back their Constitution and democracy. Obviously, their commitment to basic democratic values has and will continue to influence their policy formulations vis-à-vis media regulation.

Finally, a word about the framework within which companies should operate in India. As the Union Minister for Information Technology, Prasad said they must function with the laws of the land. This is non-negotiable. In recent times, Twitter has tried to define freedom of expression and even claimed that it seeks to protect the freedom of expression of Indians. “Freedom of expression” is embedded in the chapter on fundamental rights in our Constitution and it is circumscribed by what are called “reasonable restrictions”. These are in place because India is a vibrant democracy and the most diverse society in the world with many social, political and economic complexities. That is why India’s founding fathers had, with great intuition and foresight, introduced a caveat vis-à-vis freedom of expression, so that constitutional rights promote internal peace and harmony. What these freedoms are and what these restrictions are have been defined by our Supreme Court in innumerable cases and the law as laid down by India’s apex court is the law of the land. We do not want some private international companies to assume the role of some supra courts and put their own spin on our Constitution.


Date:27-02-21

A colonial relic

Repeated misuse of sedition law underlines the need to scrap it altogether

Editorial

A sessions court in Delhi has affirmed the belief that a dispassionate scrutiny of outlandish claims by the police is necessary for protecting the liberty of those jailed on flimsy, often political, reasons. Rejecting the purported evidence presented by the Delhi Police against climate change activist Disha Ravi, as “scanty and sketchy”, Judge Dharmender Rana has granted bail to the 22-year-old arrested for nothing more than editing a document shared among a network of activists raising global support for the farmers’ protests against three central laws. Even though it was quite obvious that the claim of a global conspiracy behind the unsavoury and violent incidents that took place on January 26 in New Delhi lacked credence, the order of bail is still notable for subjecting the specific charges to strict judicial scrutiny at a fairly early stage. In particular, the judge has applied the established test for a charge of sedition under Section 124A of the IPC to pass muster: that the act involved must constitute a threat to public order and incitement to violence. He found that there was not even an iota of evidence indicating that the ‘toolkit’, a shared Google cloud document with ideas on how to go about amplifying the protests, in anyway incited violence. He was clear that there was no causal link between the violence and Ms. Ravi, a conclusion that confirmed widespread criticism that the arrest was unnecessary, and that the entire case was nothing more than a reflection of government paranoia.

The episode highlights a trend that has caused concern in recent times: the tendency of the rulers to treat instances of dissent, especially involving strident criticism of policies and laws in which particular regimes are deeply invested, as attempts to provoke disaffection and disloyalty. Hence, it is significant that the judge not only saw Ms. Ravi’s activism as related to her freedom of speech and expression, but went on to say that an attempt to reach a global audience is part of that freedom. In the backdrop of the claim that those who prepared the toolkit made common cause with Khalistani separatists, Judge Rana showed refreshing clarity in maintaining that mere interaction with a group with dubious credentials could not be used to consider someone culpable. It should also be underscored that such bail orders should not be rare or special, but be routine judicial responses to cases in which there is a mismatch between the accusation and the evidence. It is by now fairly clear to everyone except, perhaps, the government and its vociferous supporters, that there is no place in a modern democracy for a colonial-era legal provision such as sedition. Too broadly defined, prone to misuse, and functioning as a handy tool to repress activism, the section deserves to be scrapped.


Date:27-02-21

अंकुश सही पर कुछ सवाल भी

संपादकीय

एक ऐसे समाज में जहां व्यक्तिगत और सामूहिक सोच अतार्किक और अवैज्ञानिक हो, जहां एक ट्वीट से दो समुदाय एक-दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हों, जहां एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ राज्यों में मानसिक रोगी महिला को गांव के लोग डायन मान कर पत्थर से मार देते हों, सरकार के लिए सोशल मीडिया पर अंकुश लगाना न केवल सामयिक, बल्कि जरूरी भी है। दुनिया के अन्य प्रजातांत्रिक देश जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राज़ील, ब्रिटेन और अमेरिका भी यही कर रहे हैं। अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य को दंगे कराने की सीमा तक खुला नहीं छोड़ सकते। उसी तरह एक किशोर को मोबाइल इंटरनेट पर वह सब कुछ देखने की इजाजत नहीं दी जा सकती जिसके लिए विवाह की एक निश्चित उम्र क़ानूनन है। क्योंकि भविष्य में भी वह बहुत कुछ ऐसा करता है जिससे समाज दूषित होता है। लेकिन भारतीय संविधान ने अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध के लिए अनुच्छेद 19(2) में केवल 8 स्थितियों का जिक्र किया है, जबकि वर्तमान सरकार ने कुछ अन्य तत्व भी जोड़े हैं जो शायद अदालत में संवैधानिकता की कसौटी पर खरे न उतरें। मसलन, प्रतिबंध के जो 10 मुद्दे नए नियम में बताए हैं उनमें इन 8 के अलावा, धन शोधन और जुए को प्रोत्साहित करना या ऐसी कोई विषय वस्तु जो कानून सम्मत न हो, शामिल है। संविधान इनका जिक्र नहीं करता। केंद्रीय मंत्री ने कहा ‘दोहरा स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अमेरिका के कैपिटल हिल हमले पर सोशल मीडिया पुलिस कार्रवाई का समर्थन करे लेकिन भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक लाल किले, जहां प्रधानमंत्री हर वर्ष झंडा फहराते हैं, पर आक्रामक हमले पर दोहरा चरित्र दिखाए, यह नहीं चलेगा।’ लेकिन स्मरण रहे सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का मात्र एक साधन है, न कि व्यक्ति या संगठन। लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज का अगर अपमान हुआ तो उसके लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून, 1971 है। फिर कैपिटल हिल की तुलना केवल संप्रभु देश के संसद भवन से ही हो सकती है।


Date:27-02-21

सोशल-डिजिटल मीडिया के नए नियमों से देश निर्माण

विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील )

सोशल और डिजिटल मीडिया पर नए नियमों को हालिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जोड़कर देखा जाए तो विवादों की बजाय सार्थक विमर्श शुरू हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन ने प्रधानमंत्री मोदी से फेसबुक व गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई में भारत का सहयोग मांगा। उससे पहले पॉप स्टार रिहाना और ग्रेटा के ट्वीट के बाद किसान आंदोलन में टूलकिट की डिजिटल साजिश के नाम पर कई लोगों की गिरफ्तारियों के साथ ट्विटर के साथ विवाद हुआ। पहले मामले का संबंध टेक कंपनियों के नियमन, टैक्स वसूली और रेवेन्यू शेयरिंग से है। दूसरा मामला अभिव्यक्ति की आजादी, पुलिसिया दमन और सोशल मीडिया के राजनीतिक इस्तेमाल से जुड़ा है। ऑस्ट्रेलिया भारत की तरह लोकतांत्रिक देश होने के साथ कॉमनवेल्थ का सदस्य है, जबकि भारत टेक कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार भी है। ऑस्ट्रेलिया ने इन कंपनियों की चौधराहट से डरे बगैर कठोर कानून से परंपरागत मीडिया के लिए आमदनी के नए रास्ते खोल दिए। जबकि भारत सरकार के दोनों मंत्री नए नियमों के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी ही साधे रहे।

आठ साल पहले यूपीए सरकार के दौर में भारत इस डिजिटल नियमन की महाक्रांति का अगुआ बन सकता था। सन 2012 से 2014 के दौर में दिल्ली हाईकोर्ट ने के एन गोविंदाचार्य की याचिका में महिलाओं और बच्चों की डिजिटल जगत में सुरक्षा और इन कंपनियों से टैक्स वसूली के लिए अनेक आदेश जारी किए थे। इन्हें लागू करने के लिए फेसबुक, गूगल और ट्विटर कंपनियों को भारत के कानून के अनुसार शिकायत अधिकारी नियुक्त करना पड़ा। यूपीए और उसके बाद एनडीए सरकार की ढिलाई का फायदा उठाकर इन कंपनियों ने अपने शिकायत अधिकारी अमेरिका और यूरोप में नियुक्त कर दिए। इन टेक कंपनियों को दी गई ढील का आज पूरे समाज और देश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन नए नियमों में 8 साल पुरानी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश है। तीन साल के लंबे विमर्श के बाद लाए गए इन नियमों को लागू करने के लिए इन कंपनियों को तीन महीने का समय फिर मिल गया है। नए नियमों के अनुसार चीन और अमेरिका की टेक कंपनियां जब भारत में अपने शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और कंप्लायंस अधिकारियों की नियुक्ति करेंगी तो समाज, प्रशासन और अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल जाएगी।

भारत में जब अधिकारी नियुक्त होंगे तो फिर इन कंपनियों को भारत के सभी कानूनों का पालन करना ही होगा। ई-कॉमर्स, पेमेंट, बैंक और सरकारी डाटा रखने के लिए भारत में डाटा सर्वर लगेंगे, जिससे रियल एस्टेट में राहत के साथ युवाओं के लिए रोजगार भी बढ़ेंगे। भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से लोन, डेटिंग, पॉर्नोग्राफी और साइबर ठगी आदि के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे अधिकांश मामलों पर पुलिस में शिकायत ही दर्ज नहीं हो पाती। विदेशी कंपनियों के ऑफिस जब भारत में होंगे तो पुलिस को जांच पड़ताल और अदालतों को फैसला लेने में आसानी होगी, जिससे दोषियों को जल्द दंड मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर भारत के मीडिया संगठन ने गूगल से 85 फीसदी आमदनी वितरण की मांग की है। सौ करोड़ वाले स्मार्टफोन के देश में जब विदेशी कंपनियों के अधिकृत अधिकारी रहेंगे तो फिर उन्हें आयकर और कंपनी कानून के तहत भारी भरकम टैक्स भी देना होगा। मिसाल के तौर पर वॉट्सएप और फेसबुक के बीच जो डाटा का सामूहिक लेनदेन हो रहा है, उसकी कमर्शियल वैल्यू पर जब टैक्स का मूल्यांकन होगा तो उससे भारत सरकार के साथ राज्यों को भी अरबों रुपए के टैक्स की आमदनी होगी। नए नियमों से परंपरागत बाजार, लघु और मध्यम उद्योगों को ताकत मिलेगी। जिससे मंदी में कमी के साथ आर्थिक असमानता भी कम होगी।

आलोचकों के अनुसार नए नियमों से डिजिटल मीडिया के दमन के साथ लोगों की निजता का हनन भी होगा। संविधान निर्माताओं ने कहा था कि संविधान कैसे काम करेगा यह इस बात पर निर्भर है कि भविष्य में राजनेता इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के मामले हों या पुलिस को गिरफ्तारी के अधिकार। इन अधिकारों का सभी दल दुरुपयोग करते हैं, उसके बावजूद, उन कानूनों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। नए नियमों के तहत मैसेजों के स्रोत की जानकारी देना कंपनियों यानी इंटरमीडियरी के लिए जरूरी हो गया है। पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। पिछले चुनावों की तर्ज पर इन राज्यों के चुनाव में भी सभी पार्टियों की आईटी सेना, वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से चुनावी टूलकिट पंहुचाने में जुट गई हैं। इन आईटी हरावल दस्तों का न तो कोई रजिस्ट्रेशन होता है और ना ही उम्मीदवार और पार्टियों द्वारा इनके खर्चों का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया जाता है। अक्टूबर 2013 में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस जारी की थी। नए नियमों के तहत उन गाइडलाइन्स का सही अनुपालन हो तो सभी दलों की आईटी सेना के नेटवर्क और उनके मैसेजिंग के सोर्स का खुलासा हो जाएगा। इससे नए नियमों को सार्थकता मिलने के साथ डिजिटल अराजकता में भी कमी आएगी।


Date:27-02-21

भारत की अनदेखी करने वाले इतिहास

अभिनव प्रकाश, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं )

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में अपनी बहराइच रैली में भारत के इतिहास लेखन को सुधारने का महत्वपूर्ण मुद्दा यह कहकर उठाया कि देश का इतिहास वह नहीं है, जो भारत को गुलाम बनाने और गुलामी की मानसिकता रखने वालों ने लिखा। इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महाराजा सुहेलदेव को इतिहास में वह स्थान नहीं मिला, जिसके वह हकदार थे। आज भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की अत्यंत ही आवश्यकता है, क्योंकि मुख्यधारा का भारतीय इतिहास लेखन बहुत ही संकीर्ण और तथ्यों के बजाय प्रोपेगेंडा पर ज्यादा टिका हुआ है, लेकिन इतिहास के पुनर्लेखन में छह महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। इतिहास लेखन के साथ पहली परेशानी परिप्रेक्ष्य की है। इतिहास को जनमानस के दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए, न कि शासकों के। यह एक त्रासदी है कि भारत के इतिहास को विदेशी राजवंशों के इतिहास के रूप में लिखा गया और यहां के लोग मात्र फुटनोट्स में रह गए। विशेष रूप से मध्ययुगीन युग इतिहास तुर्क, अफगान, मुगलों आदि की राजनीति और युद्धों के बारे में है, न कि उनके विरुद्ध भारतीयों के प्रतिरोध के बारे में।

दूसरा मुद्दा इतिहास के कालक्रम का है, जो हड़प्पा युग से लेकर वैदिक युग और फिर मौर्यवंश के अधीन प्रथम साम्राज्य के उदय तक आता है और फिर गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन से होते हुए दिल्ली सल्तनत, मुगलों और अंग्रेजों तक पहुंच जाता है। इसमें भारत की राजनीतिक और भौगोलिक विविधता की अनदेखी है तथा उत्तर भारत का दबदबा है। दक्षिण में चोल, सातवाहनों और यहां तक कि विजयनगर साम्राज्य को काफी हद तक अनदेखा किया गया है। इतिहास में चालुक्यों, गुर्जर-प्रतिहारों, कश्मीरी राजवंशों, काकतीय, राष्ट्रकूटों, पाल साम्राज्य, ओडिशा के गंगा और असम के अहोमों का भी ज्यादा उल्लेख नहीं है। इन राजवंशों और साम्राज्यों ने सदियों तक यूरोपीय देशों से बड़े क्षेत्रों पर शासन किया, लेकिन विडंबना देखिए कि अधिकतर भारतीय इनका नाम तक नहीं जानते। पाठ्यपुस्तकों में पूर्वोत्तर के इतिहास का उल्लेख न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास लेखन में दलित-आदिवासी जातियों और जनजातियों के इतिहास का अभाव तीसरा मुद्दा है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां भारतीय आबादी का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा हैं और किसी भी इतिहास लेखन को बिना उनकी उपस्थिति के प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। शूद्र और यहां तक कि दलित जातियों से आने वाले शासकों की समृद्ध पंक्ति भी पाठ्यपुस्तकों में अनुपस्थिति है। राजा सुहेलदेव जैसे राजाओं का भी मुख्यधारा के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। आदिवासी समाज, राजनीति, आध्यात्मिक परंपराओं, आदिवासी राज्यों और संस्कृति के बारे में छात्र शायद ही कुछ पढ़ते हों।

चौथी समस्या यह है कि भारत का इतिहास न केवल त्रुटिपूर्ण परिप्रेक्ष्य से लिखा गया है, बल्कि वह बेहद कमजोर धरातल पर आधारित है। भारतीय इतिहास लेखन में वैचारिक बहसें और विचारधारा की लड़ाई अधिक हैं और पुरातत्व, तथ्य एवं डाटा बहुत कम हैं। हम संस्कृत, तमिल, कन्नड़, पाली और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं-बोलियों के सैकड़ों ग्रंथों के आधिकारिक अनुवाद करने में भी विफल रहे हैं।

पांचवां मुद्दा यह है कि इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास से कहीं अधिक होता है। इतिहास लेखन में पर्यावरणीय इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, प्रौद्योगिकी का इतिहास और ज्ञान, कला एवं साहित्य, उत्पादन प्रक्रियाओं, उद्योग आदि विषयों को अधिक से अधिक वरीयता देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि प्रतिहारों ने एक शक्तिशाली सेना के साथ एक मजबूत और समृद्ध साम्राज्य का निर्माण किया और लगभग तीन सौ वर्षों तक भारत की सीमाओं का बचाव किया। इसके साथ उन्होंने एक उल्लेखनीय काम शानदार जल प्रबंधन और सिंचाई प्रणाली के निर्माण के रूप में किया। इसके चलते उन्होंने पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी उप-महाद्वीप के शुष्क क्षेत्रों में भी एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य बनाया।

इतिहास लेखन में छठी खामी भारत के हजारों वर्षों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की अनदेखी है। भारत की समृद्ध समुद्री परंपराएं, दुनिया भर में भारत के विचारों और दर्शन का प्रसार और भारत द्वारा आयातित विभिन्न प्रभावों का इतिहास लेखन में अभाव है। मानव सभ्यता चाहरदीवारी में घिरी रहकर विकसित नहीं होती। वास्तव में दुनिया के साथ संबंध किसी भी देश और सभ्यता के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और यह भारत के साथ और भी अधिक है, जिसने हिंद महासागर क्षेत्र और मध्य एशिया में सामाजिक-राजनीतिक एवं आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव डाला और स्वयं भी उनके प्रभाव से लाभान्वित हुआ। दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक बंदरगाह गुजरात के लोथल में बना, जहां से चार हजार वर्ष पहले भारतीय जहाज अरब, ईरान, अफ्रीका और बेबीलोन की ओर रवाना होते थे, न केवल सामान, बल्कि लोगों और विचारों के साथ। हड़प्पावासियों की सभ्यता एक समृद्ध व्यापारिक सभ्यता थी। दो हजार साल से भी पहले ओड़िया नाविक दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्र में व्यापार कर रहे थे। इन व्यापारिक संबंधों के कारण भारत में दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान की समृद्ध परंपरा का विकास हुआ।

आज आवश्यकता है कि भारत के इतिहास लेखन को गंभीरता से लिया जाए। इसके लिए सर्वप्रथम पुरातत्व अनुसंधान में बड़े स्तर पर निवेश करना होगा। हम चाहे जितना प्राचीन सभ्यता होने का दंभ भरें, लेकिन हकीकत यह है कि इसकी प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए पुरातत्व और अन्य साक्ष्यों का अभाव है। प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर भारतीय इतिहास चीन के बराबर भी नहीं पहुंचता, मिस्र और मेसोपोटामिया को तो भूल ही जाएं। चीन ने 1990 के बाद पुरातत्व और इतिहास अनुसंधान में अरबों डॉलर का निवेश किया। इससे वह अपने इतिहास को कई हजार वर्ष पीछे तक सिद्ध करने में सफल रहा। भारत में भी इसकी आवश्यकता है, न कि पुराने संकीर्ण नेहरूवादी इतिहास लेखन और वामपंथी प्रोपेगेंडा को किसी नई संकीर्णता और प्रोपेगेंडा से बदलने की।


Date:27-02-21

मुक्त व्यापार समझौतों का नया परिदृश्य

डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )

पिछले दिनों भारत और मॉरीशस के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत के कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और विभिन्न क्षेत्रों के 300 से अधिक घरेलू सामान को मॉरीशस में रियायती सीमा शुल्क पर बाजार में प्रवेश मिल सकेगा। साथ ही मॉरीशस की 615 वस्तुओं/उत्पादों के आयात पर भारत में शुल्क कम या नहीं लगेगा। इनमें फ्रोजन मछली, बीयर, मदिरा, साबुन, थैले, चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा उपकरण और परिधान शामिल हैं। भारत और मॉरीशस के बीच 2019-20 में 69 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ। भारत का निर्यात अधिक था। इससे एक साल पहले 2018-19 में व्यापार 1.2 अरब डॉलर का था। इस समय भारत दुनिया के ऐसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) तेजी से अंतिम रूप देते हुए दिखाई दे रहा है, जिन्हें भारत के बड़े बाजार की जरूरत है और जो देश बदले में भारत के विशेष उत्पादों के लिए अपने बाजार के दरवाजे भी खोलने के लिए उत्सुक हैं।

इसमें कोई दो मत नहीं कि कोरोना काल ने एफटीए को लेकर केंद्र सरकार की सोच बदल दी है। भारत सरकार बदले वैश्विक माहौल में अमेरिका, यूरोपीय संघ (ईयू) और ब्रिटेन सहित कुछ और विकसित देशों के साथ सीमित दायरे वाले व्यापार समझौते करना चाह रही है। यह महत्वपूर्ण है कि मोटे तौर पर भारत और अमेरिका के बीच कारोबार के सभी विवादास्पद बिंदुओं का समाधान कर लिया गया है। भारत ने अमेरिका से जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज (जीएसपी) के तहत कुछ निश्चित घरेलू उत्पादों को निर्यात लाभ फिर से देने की शुरुआत करने और कृषि, वाहन, वाहन पुर्जों तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र के अपने उत्पादों के लिए बड़ी बाजार पहुंच देने की मांग की है। दूसरी ओर अमेरिका भारत से अपने कृषि और विनिर्माण उत्पादों, डेयरी उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों के लिए बड़े बाजार की पहुंच, डाटा का स्थानीयकरण और कुछ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों पर आयात शुल्कों में कटौती चाहता है। यद्यपि ईयू और ब्रिटेन सहित कुछ और देशों के साथ सीमित दायरे वाले एफटीए के लिए चर्चाएं संतोषजनक रूप में हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। हाल में ईयू और चीन ने नए निवेश समझौते को अंतिम रूप दिया है। इसका असर भारत और ईयू के बीच व्यापार और निवेश समझौते को लेकर आगे बढ़ रही बातचीत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में यूरोपीय कंपनियों के समक्ष भारत को बेहतर प्रस्ताव रखना होगा। चूंकि ब्रिटेन ईयू के दायरे से बाहर हो गया है, ऐसे में ब्रिटेन के साथ भी भारत को उपयुक्त एफटीए के लिए अधिक प्रयास करने होंगे।

सीमित दायरे वाले व्यापार समझौते के पीछे वजह यह है कि ये मुक्त व्यापार समझौते की तरह बाध्यकारी नहीं होते हैं यानी अगर बाद में किसी खास कारोबारी मुद्दे पर कोई समस्या होती है तो उसे दूर करने का विकल्प खुला होता है। भारत ने पूर्व में जिन देशों के साथ एफटीए किए हैं, उनके अनुभव को देखते हुए इस समय सीमित दायरे वाले व्यापार समझौते ही बेहतर हैं। वस्तुत: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत विश्व व्यापार वार्ताओं में जितनी उलझनें खड़ी हो रही हैं, उतनी ही तेजी से विभिन्न देशों के बीच एफटीए बढ़ते जा रहे हैं। यह एक अच्छी बात है कि डब्ल्यूटीओ कुछ शर्तों के साथ सीमित दायरे वाले एफटीए की इजाजत भी देता है। एफटीए ऐसे समझौते हैं, जिनमें दो या दो से ज्यादा देश आपसी व्यापार में कस्टम और अन्य शुल्क संबंधी प्रविधानों में एक-दूसरे को तरजीह देने पर सहमत होते हैं। दुनिया में इस समय लगभग 250 से ज्यादा एफटीए हो चुके हैं।

भारत सीमित दायरे वाले एफटीए के साथ-साथ प्रमुख मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को भी अंतिम रूप दे रहा है। विभिन्न आसियान देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की संभावनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पिछले वर्ष 21 दिसंबर को भारत और वियतनाम के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रो रसायन और न्यूक्लियर ऊर्जा समेत सात अहम समझौते हुए। साथ ही भारत की मदद से तैयार सात विकास परियोजनाएं वियतनाम की जनता को सर्मिपत की गईं। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम को भारत की एक्ट ईस्ट नीति की एक अहम कड़ी बताया। वियतनाम के साथ भारत के इन नए द्विपक्षीय समझौतों की अहमियत इसलिए भी है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड समझौते रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) में भारत शामिल नहीं हुआ। भारत ने यह रणनीति बनाई है कि वह आसियान देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के कारण द्विपक्षीय समझौतों की नीति पर तेजी से आगे बढ़ेगा।

उल्लेखनीय है कि आसियान सहित दुनिया के कई देश भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौतों में अपना आर्थिक लाभ देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने र्आिथक मोर्चे पर भारी कामयाबी हासिल की है। कोविड-19 की चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत वर्ष 2021-22 में दुनिया में सबसे अधिक विकास दर वाले देश के रूप में चिन्हित किया गया है। आसियान देशों के लिए कुछ ऐसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए अच्छे मौके हैं, जिनमें भारत ने काफी उन्नति की है। ये क्षेत्र हैं-डिजिटलीकरण, ई-कॉमर्स, सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्युटिकल्स, पर्यटन और आधारभूत क्षेत्र। कोविड-19 के बीच भारत के प्रति बढ़ा हुआ वैश्विक विश्वास, आधुनिक तकनीक, बढ़ते घरेलू बाजार, व्यापक मानव संसाधन, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में दक्षता भारत को आर्थिक ऊंचाई दे रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब भारत मॉरीशस की तरह दुनिया के विभिन्न देशों के साथ नए सीमित दायरे वाले मुक्त व्यापार समझौतों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगा। ऐसी विदेश व्यापार रणनीति से भारत के विदेश-व्यापार में नए अध्याय जोड़े जा सकेंगे।


Date:27-02-21

सरकार का निर्णायक कदम

संपादकीय

काफी ना–नुकुर के बाद आखिरकार वर्चुअल दुनिया पर केंद्र सरकार ने तीन स्तरीय निगरानी व्यवस्था के जरिये शिकंजा कस दिया है। इंटरनेट मीडि़या‚ ओवर द टॉप (ओटीटी) और डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म पर नियंत्रण के लिए शुक्रवार को सरकार ने दिशा–निर्देश जारी किए। दिशा–निर्देश को सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड़) नियम 2021 का नाम दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म की मनमानी ज्यादा हो चली थी‚ लिहाजा सरकार के पास इनपर नकेल कसने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था। अगले कुछ दिनों में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कंपनियों को व्यवस्था बनाने के लिएतीन महीने का वक्त दिया जाएगा। यह समय पूरा होते ही नियमावली लागू हो जाएगी। गौरतलब है कि आपत्तिजनक सामग्री दिखाए जाने‚ लोगों की मानहानि करने और सेकेंडों में किसी की भी छवि खराब किए जाने की तमाम शिकायतें सरकार के पास पहुंच रहीं थीं। शिकायत करने वालों में आम नागरिक से लेकर मशहूर हस्तियां शामिल थीं। गाइड़लाइन जारी किए जाने का सीधा सा अर्थ है कि वही कुछ जनता के लिए परोसा जाए‚ जो बिल्कुल साफ–सुथरा और परिवार के संग देखने लायक हो। इस नियम के तहत इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को खुराफाती पोस्ट को मूल रूप से शेयर करने वाले के बारे में बताना होगा। स्वाभाविक रूप से ऐसे नियमन की जरूरत थी। भले विपक्ष इसपर अभिव्यक्ति की आवाज को दबाने का तर्क गढ़े किंतु देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में ड़ालने की आजादी किसी को नहीं दी जा सकती है। हां‚ नियमन की आड़ में राजनीतिक विरोध की आवाज को दबाने की वकालत को जायज नहीं कहा जा सकता है। अच्छी बात है कि फेसबुक और फिल्मी हस्तियों ने नये दिशा–निर्देश का स्वागत किया है। हालांकि कई हलकों से यह भी दलील दी जा रही है कि यह सेंसरशिप है। फिलहाल अभी कुछ दिनों का इंतजार और करना होगा‚ तभी बाकी चीजें भी साफ हो सकेंगी। निश्चित तौर पर नये नियमन से ओटीटी प्लेफार्म कंपनियों‚ इंटरनेट मीडिया और न्यूज साइट्स को जिम्मेदारी से काम करना होगा। देखना है बदलाव का कितना असर वर्चुअल दुनिया पर पड़ता है।


Date:27-02-21

निजी बैंकों की बढ़ती जिम्मेदारी

एन आर भानुमूर्ति, ( कुलपति, भीमराव आंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स )

सरकारी योजना में निजी बैंकों की कुछ भागीदारी पहले भी थी, लेकिन कोरोना के समय इसमें व्यवधान आया और अब फिर इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। बुनियादी रूप से देखें, तो यह काम सरकार बैंकिंग सेवा की पहुंच बढ़ाने के लिए कर रही है। किसी भी बैंकिंग सेवा संस्थान का यह लक्ष्य होता है कि वह उन लोगों तक अपनी पहुंच बनाए, जो अभी उसकी सेवाओं से वंचित हैं। यह बहुत जरूरी है कि बैंकिंग सेवा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तार्किक लागत या कीमत के साथ पहुंचे। जब किसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा बैंक मुस्तैदी के साथ सक्रिय होंगे, तभी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा। बैंकों को न केवल जरूरतमंद लोगों, बल्कि अर्थव्यवस्था के जरूरतमंद सेक्टर तक भी पहुंचना है। इस संदर्भ में अगर देखें, तो निजी क्षेत्र के बैंकों के सरकारी योजनाओं में सक्रिय होने से बैंकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा भी बढ़ेगी और सेवा तंत्र व तौर-तरीकों में भी सुधार होगा।

हालांकि, इस पर कुछ शंकाएं भी हैं। ज्यादातर सार्वजनिक बैंक बिना लाभ के भी काम करते हैं। विशेष रूप से गांवों में उन्हें कम से कम लागत में सेवा देने पर ध्यान देना पड़ता है। इन बैंकों का सामाजिक दायित्व भी होता है और ये बैंक जीरो बायलेंस रखते हुए भी सेवा देते हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, आज भी तीन प्रतिशत से भी कम जन-धन खाते निजी बैंकों में खुले हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों के काम का एक प्रमुख लक्ष्य लाभ कमाना है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट या जमा या नकदी की चाहत होती है। दूसरी ओर, ज्यादातर सरकारी योजनाओं में बैंकों के लिए लाभ की गुंजाइश नहीं होती और सरकार उम्मीद करती है कि बैंक ऐसे काम को अपना सामाजिक दायित्व समझकर पूरा करें। सरकार की यह नीति नई नहीं है। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू करने से पहले सरकार ने निजी बैंकों को भागीदार बनाया था। निजी बैंकों के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक विज्ञान भवन में हुई थी। सरकार ने यह सोच-समझकर फैसला लिया था कि जन-धन योजना को निजी और सार्वजनिक, दोनों प्रकार के बैंकों की मदद से साकार किया जाएगा। चूंकि निजी बैंकों की नजर अपने फायदे पर ज्यादा होती है, इसलिए वे तीन प्रतिशत से भी कम जन-धन खाते खोल पाए। निजी बैंकों की पहुंच ज्यादा भले न हो, लेकिन जहां तक लाभ की बात आती है, तो वे आगे रहते ही हैं। वैसे तो हर योजना में एक प्रशासनिक खर्च भी शामिल रहता है, जो दो प्रतिशत के आसपास होता है, उसी की बदौलत निजी बैंकों को सरकारी बैंकों के साथ प्रतिस्पद्र्धा में उतरना होगा। सरकार ने पहले निजी बैंकों के साथ ही पेमेंट बैंकों को भी मंजूरी दी थी, लेकिन अब इन छोटे-छोटे बैंकों को शामिल किया गया है या नहीं, यह देखने वाली होगी। यदि निजी बैंकों के साथ-साथ पेमेंट बैंकों को भी सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा, तो कोई समस्या नहीं है।

चूंकि शहरी क्षेत्रों में निजी बैंकों की ज्यादा पहुंच है, तो वह सरकार की शहरी योजनाओं में कारगर हो सकते हैं। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में सरकारी बैंकों को ही काम संभालना होगा। यह भी बात सोचने की है कि बहुत सारी राशि आने वाले दिनों में जन-धन खाते के जरिए लोगों तक पहुंचेगी, यदि निजी बैंक ज्यादा खाते नहीं खोलेंगे, तो न उनकी भागीदारी बढ़ेगी और न उन्हें फायदा होगा। सरकारी या निजी, जिन बैंकों ने ज्यादा जन-धन खाते खोले हैं, उन्हें ही फायदा होगा। ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण आवास योजना, जैसे अनेक बड़े कार्यक्रम हैं, जिनमें पैसा आना और वितरित होना है, उसमें से एक हिस्सा निजी बैंकों के जरिए लोगों तक पहुंच सकता है।

वित्त मंत्री साफ तौर पर यह बताना चाहती हैं कि सरकार निजी और सार्वजनिक बैंकों के बीच प्रतिस्पद्र्धा बढ़ाना चाहती है। अब दोनों तरह के बैंकों के बीच कैसे मुकाबला होता है, इसका इंतजार रहेगा। इस बीच ज्यादा चिंता इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को लेकर है। देश के लिए इस बैंक का विकास देखना जरूरी है। इसकी पहुंच शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी बहुत ज्यादा है। इस बैंक को आगे लाने के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। डाक घर के परंपरागत कार्य घट गए हैं, तो सरकार ने 2018 में इसके तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक बना दिया है। निजी बैंकों को सामाजिक दायित्व में भागीदार बनाना स्वागतयोग्य है, पर कहीं ऐसा न हो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का नुकसान होने लगे। पोस्ट ऑफिस की पहुंच गांव-गांव तक है, उसे बाकी बैंकों से प्रतिस्पद्र्धा के लिए तैयार करने के बारे में सोचना चाहिए। पोस्टल बैंक को यदि नुकसान हुआ, तो यह सरकार का नुकसान होगा। डाक तंत्र दशकों की मेहनत से तैयार हुआ है, उसका लाभ देश के विकास के लिए ज्यादा लेना चाहिए।

यह सही है, आप बैंकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। सरकारी योजनाओं के लिए सरकार केवल एक-दो बैंकों को भागीदारी नहीं दे सकती। सारे बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के तहत आते हैं। यह जरूरी है, हर बैंक देश के विकास में सामाजिक दायित्व निभाए और हर बैंक अपनी-अपनी बेहतर भागीदारी के लिए परस्पर प्रतिस्पद्र्धा करे। जहां तक सरकारी बैंकों का सवाल है, तो बजट 2021-22 में भी यह साफ इशारा कर दिया गया है कि सरकारी बैंकों की संख्या घटेगी। देश में कुछ ही बड़े सरकारी बैंक रह जाएंगे। वैसे बैंकों की संख्या घटानी नहीं चाहिए, उनका ग्रामीण इलाकों में ज्यादा विस्तार करना चाहिए। हमें मजबूत सरकारी बैंकों की जरूरत है। जब विलय होता है, तब कमजोर बैंक को मजबूत बैंक अपने में समाहित कर लेता है, इससे जो बैंक बनता है, वह पहले की तरह मजबूत नहीं रह जाता, ‘सेमी वीक’ बैंक बन जाता है।

एक और अहम बात, भारत में बैंकों के लिए ‘ट्रांजेक्शन कॉस्ट’ घटाना जरूरी है, दूसरे देशों की तुलना में यह भारत में अधिक है। यह कॉस्ट घटने से भी बैंकों की भागीदारी बढ़ेगी। बैंकिंग की बात करें, तो ब्रिटेन, हांगकांग, सिंगापुर में बैंकिंग सेवा से हमें सीखना चाहिए। इन देशों में बैंकों की पहुंच हर व्यक्ति तक है और किसी भी जरूरतमंद को कर्ज या वित्तीय सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ता है। लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के लिए भारत को लंबा सफर तय करना है।