31-10-2026 (Important News Clippings)
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Institutions Need Fixing for Our Youth
ET Editorials
A crisis of democracy has been brewing for a while. In this summer of discontent, we have seen the cup running over in the form of protests, whether in New Delhi, Paris, Belgrade or London, often marked by violence by security forces as well as rioters. While the politics for such dissent is as varied as their geographies, one common feature stands out: anxiety and fear among young people in these countries of facing a shaky future and of being ‘left behind’. This is a serious symptom of loss of faith in institutions.
Political scientist Anton Jäger describes hyperpolitics as a mismatch between the warp speed and efficiencies of technological change and the deliberate slowness that is essential for democratic legitimacy. Today’s citizen is the ultimate consumer, forever in the marketplace, seeking the best option to realise aspirations, a quest made ostensibly easier by extreme tech efficiency. The deliberative ‘slowness’ of democracy marked by differences, engagement, negotiations and compromise — an architecture of friction by design — is to this citizen a bug akin to buffering. Outfits like Cockroach Janta Party emerge and re-emerge offering a fix that bypasses democratic gridlock. With its reliance on ‘street justice’, hyperpolitics creates an illusion of political power, giving citizens a sense of political achievement without the structures and institutions that facilitate long-term change.
Technology will not slow down for democracy. Neither should democracy be made fast food. It’s for governments to show that democracy is fit for purpose by narrowing the expectation gap, delivering public goods efficiently, demonstrating responsiveness, and reengineering spaces for deliberation. Social contracts must be freshly inked.
Beyond gullibility
Bank measures can only limit damage from ‘digital arrest’ scams
Editorial
Chief Justice of India Surya Kant’s exasperation, during the Supreme Court’s hearing on October 29 on the “digital arrest” scams, that people still fall for such scams despite abundant warnings and orders from the Court is understandable. About ₹800 crore has been lost to these scams this year even after recoveries, a hefty sum from the savings of individual victims. But this is not merely about gullibility. Scammers posing as CBI or police officers succeed because their victims, older citizens in particular, defer to or fear law enforcement. When Indian police are widely seen as high-handed towards ordinary citizens and as serving only the powerful, the threat of an “arrest” over a video call cannot be that implausible for many. That said, the Court’s pressing of the Reserve Bank of India to finalise its KYC Amendment Directions, 2026, which require banks to flag suspected mule accounts and put temporary debit holds on them, is welcome. CBI investigations have shown that mule accounts are central to scammers laundering their proceeds after duping victims and that bank staff have, in some cases, helped open them. With the availability of complete transaction histories and AI tools, banks can now spot anomalous transactions faster. The Attorney-General’s assurance that the directions will be in force by December 31 is also welcome. The Court’s insistence that banks compensate victims addresses an issue with the RBI’s zero-liability provisions. Its 2017 circular covers only unauthorised transactions, leaving victims who were coerced into making transfers without any recourse.
Yet, full compensation for the victims whenever banks are found wanting in due diligence must be implemented with care as this might force banks to flag far more than the actual mule accounts. Already the RBI directions cast a wide net. Any transaction of ₹1,000 or more that is ‘unusual’ for an account holder’s declared profile, or linked to a reported account, can be held for up to 60 days, and longer if directed by the police. In cases where small traders and Jan Dhan account holders have unknowingly received transfers from mule accounts, freezing their accounts for two months or more is a disproportionate penalty. Also, the Court’s suggestion that unusual transactions must be automatically reported to the police and physically verified raises privacy concerns. These measures must ensure that genuine account holders are not penalised for bank failures. Many of these scams are run from compounds using trafficked Indians in conflict-ridden parts of Myanmar and in Cambodia and Laos where they have thrived due to some degree of official patronage. India must use its clout to pressure these regimes.
Date: 31-10-26
Suboptimal outcomes
Social security concerns of unorganised sector workers remain
Editorial
One year after the implementation of the Code on Social Security, the Union Labour Ministry has constituted the National Social Security Boards for Unorganised Workers and Gig and Platform Workers. The constitution of the boards, though delayed, is a welcome step. However, the highly centralised nature of this mechanism may hinder its optimal outcomes. By design, the Union Government controls both the Boards: they will be chaired by Union Minister for Labour Mansukh Mandaviya. The Board for Unorganised Sector Workers will have 40 members, nominated by the Union Government. They include seven members representing unorganised sector workers and seven members representing employers of the unorganised sector. Similarly, the Board for the welfare of gig and platform workers will have 22 members with five representatives each from the aggregators and the workers. But they have no significant representation of Central Trade Unions from the Opposition side or from the State Governments ruled by the Opposition. Labour is in the Concurrent List of the Constitution and both the States and the Union must work together to improve the living standards of workers.
The International Labour Organization defines social security as the ‘protection that a society provides to individuals and households to ensure access to health care and to guarantee income security, particularly in cases of old age, unemployment, sickness, invalidity, work injury, maternity or loss of a breadwinner’. The Union Government claims that the country’s social security coverage has increased from 19% in 2015 to 64.3% in 2025, which is around 94 crore citizens. However, it is apparent that the unorganised and gig and platform workers, who make up more than 92% of the country’s total workforce, are far from enjoying any social security under this definition. Almost two decades ago, the National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector, headed by economist Arjun Sengupta, recommended a slew of measures to improve the social security of workers in the informal sector. The issues raised by the panel still remain unaddressed. A report prepared by Justice V. Gopala Gowda for the Keralam Government in March this year flagged certain anti-federal and anti-worker characteristics in the Social Security Code and suggested amendments. The Union Government should take the trade unions and the State Governments on board while creating new systems and mechanisms to address the social security concerns of the vast majority of workers.
कामयाब होना है तो अपनी ‘कॉपी’ को फिर से चेक करें
श्रीप्रकाश श्रीधरन, ( लेखक और स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट )
स्कूल के दिनों में हर तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद हमारे शिक्षक छुट्टियों के लिए हमें एक अनोखी टास्क सौंपते थे। हमें परीक्षा के प्रश्नपत्र को दोबारा देखना होता था, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर फिर से लिखने होते थे और स्कूल खुलने पर हमारी आंसर शीट्स को सबमिट करना होता था।
उस समय मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। परीक्षाएं खत्म हो चुकी होती थीं और मैं उनसे आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन इस टास्क को और भी तकलीफदेह बनाने वाली बात यह थी कि प्रश्नपत्र दोबारा हल करते समय अकसर परीक्षा में की गई गलतियां मेरे सामने आ जाती थीं। कोई छूट गया महत्वपूर्ण बिंदु या किसी प्रश्न का भूला हुआ उत्तर अचानक याद आ जाता था। लापरवाही से हो गई कोई चूक साफ दिखाई देने लगती थी और तब मुझे लगता था कि मैंने कितने ही अंक बेवजह गंवा दिए थे।
विडम्बना यह थी कि शिक्षक शायद ही कभी इन असाइनमेंट्स की विस्तार से जांच करते या उन पर कोई प्रतिक्रिया देते थे। वे बस उन्हें जमा कर लेते थे। फिर भी, मेरी अनिच्छा के बावजूद यह प्रैक्टिस एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करती था। इससे मुझे पढ़े हुए विषयों को दोबारा समझने, अपनी गलतियां पहचानने और यह सोचने का अवसर मिलता था कि मैं परीक्षा में और बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकता था। उस समय तो यह मुझे अपनी गलतियों पर पछताने वाला एक तकलीफदेह अनुभव लगता था, लेकिन वास्तव में इससे मैं चुपचाप पहले से बेहतर बनता जा रहा था।
कई साल बाद, जब मैंने बिजनेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की, तो मुझे फिर कुछ ऐसी ही चुनौती का सामना करना पड़ा।
मैं कड़ी मेहनत करता था, स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करता था और हर काम सही ढंग से करने की कोशिश करता था। इसके बावजूद नतीजे अक्सर निराशाजनक होते थे। मेरे सहकर्मी कहते कि मैं कोई महत्वपूर्ण ट्रिक चूक रहा हूं, मुझे अपना तरीका बदलने की जरूरत है। उनकी यह प्रतिक्रिया मुझे खीझ से भर देती थी, क्योंकि मेरी नजर में मैं हर काम तय मानकों के मुताबिक सही ढंग से ही कर रहा था।
हममें से अधिकांश लोगों को अपनी गलतियों के बारे में सुनना पसंद नहीं होता। इससे हमारे इगो को ठेस पहुंचती है। अपनी गलतियों पर विचार करने और खुद को बेहतर बनाने के बजाय हम अक्सर अपनी ऊर्जा अपने कामों का बचाव करने और अपने फैसलों को सही ठहराने में लगा देते हैं।
लेकिन एक अनुभव मेरे जीवन में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। मैं एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी के साथ बिजनेस डील की कोशिश कर रहा था बैठकों का माहौल सकारात्मक था, हमारा प्रस्तावित समाधान इनोवेटिव था और कीमतें भी प्रतिस्पर्धी थीं। लेकिन इसके बावजूद बात आगे नहीं बढ़ रही थी। मेरे एक मार्गदर्शक ने मेरे काम करने के तरीके का रिव्यु किया। शुरुआत में उन्हें भी लगा कि सब कुछ सही है। फिर भी साफ था कि कहीं कोई कमी रह गई थी।
कई दिनों तक इस पर विचार करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद समस्या हमारे समाधान में नहीं, बल्कि उन लोगों में थी, जिनके सामने हम उसे प्रस्तुत कर रहे थे। मुझे भरोसा था कि हम कंपनी के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसलिए मैंने सीधे कंपनी के सीईओ को ईमेल लिखने का फैसला किया। दो दिनों के भीतर ही उनका जवाब आ गया और उसके कुछ ही समय बाद डील साइन हो गई।
इस अनुभव ने मुझे स्कूल के दिनों में दिए जाने वाले उन असाइनमेंट्स की याद दिला दी। उन असाइनमेंट्स का असली उद्देश्य प्रश्नों के उत्तर दोबारा लिखवाना नहीं, बल्कि हमें आत्मचिंतन करना सिखाना था। वे हमें अपनी कमियां पहचानने, गलतियों से सीखने और अपने काम करने के तरीके को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते थे।
हम अकसर यह कहावत सुनते हैं कि ‘असफलता हमें सफलता से अधिक सिखाती है। ‘ यह बात सही है, लेकिन असफलता हमें तभी कुछ सिखाती है, जब हम ठहरकर उस पर विचार करते हैं। सच्चाई यह है कि सीख केवल असफलताओं में छिपी नहीं होती। वह आत्मचिंतन और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों से सामने आती है।
पीछे मुड़कर देखने का मतलब अतीत में उलझे रहना नहीं है। इसका उद्देश्य अतीत को इतनी अच्छी तरह समझना है कि हम अधिक स्पष्टता, विवेक और आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ सकें।
एक बड़ी सफलता
संपादकीय
विश्व बैंक की निर्धनता एवं समानता संबंधी रिपोर्ट का यह तथ्य भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का सूचक है कि 2011 से 2023 के बीच देश में लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। जहां अत्यधिक निर्धन वर्ग के लोगों की संख्या में करीब 25 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई और अब ऐसे लोगों की संख्या मात्र 2.6 प्रतिशत रह गई है, वहीं निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों की संख्या में भी खासी गिरावट आई है। चूंकि 2011 से 2023 के कालखंड में मोदी सरकार के कार्यकाल की हिस्सेदारी अधिक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से निर्धनता को दूर करने में जो सफलता मिली, उसका श्रेय उसके खाते में कहीं अधिक जाएगा। निर्धनता में कमी का प्रमुख कारण खपत में वृद्धि, रोजगार और विशेष रूप से महिलाओं के रोजगार में बढ़ोतरी के साथ खाद्य सब्सिडी जैसे कार्यक्रम और सामाजिक कल्याण की कई योजनाएं हैं। वैसे तो गरीबी हटाओ के नाम पर सभी सरकारें निर्धनता दूर करने की योजनाएं चलाती रही हैं, लेकिन इन योजनाओं को जितने प्रभावी ढंग से मोदी सरकार ने चलाया और उन्हें जमीन पर उतारा, वह एक मिसाल है। मोदी सरकार ने विकास के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में जैसी सफलता हासिल की है, वैसी पिछली सरकारें नहीं कर सकीं। जिन जनकल्याणकारी योजनाओं ने निर्धनता निवारण में विशेष रूप से योगदान दिया, उनमें जन-धन, आवास, शौचालय, बिजली, हर घर को नल से जल जैसी योजनाएं तो शामिल हैं ही, इसके अतिरिक्त मुद्रा एवं आयुष्मान योजना ने भी निर्धनता निवारण में एक बड़ी भूमिका निभाई। इसी तरह मुफ्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम ने भी निर्धन लोगों को बड़ा सहारा दिया।
जहां कुछ जनकल्याणकारी योजनाओं ने निर्धन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया, वहीं कुछ ने उन्हें अपनी आय बढ़ाने के अवसर भी प्रदान किए। ऐसे अवसर विकास की योजनाओं और विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के निर्माण संबंधी योजनाओं ने भी उपलब्ध कराए। निर्धनता में लगातार कमी आने के पीछे भारत की अर्थव्यवस्था का पिछले अनेक वर्षों से सबसे तेज गति से बढ़ना भी रहा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत गरीबी से लड़ने में इसके बावजूद सक्षम रहा कि उसे कोविड महामारी का भी सामना करना पड़ा। वैसे तो इस महामारी का सामना पूरे विश्व ने किया, लेकिन इस तथ्य को ओझल नहीं किया जाना चाहिए कि भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है। निश्चित रूप से विश्व बैंक की रिपोर्ट निर्धनता निवारण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रकट करने वाली है, लेकिन सरकार को गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसरों की कमी, आय में असमानता, युवा बेरोजगारी में वृद्धि और श्रम उत्पादकता में कमी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा।
Date: 31-10-26
संशोधन मांग रहा जनप्रतिनिधित्व कानून
डॉ. एके वर्मा, ( लेखक सेंटर फार द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं )
इस समय मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर का मुद्दा चर्चा में है। निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1950) की धारा 21 तथा निर्वाचक-पंजीकरण-नियम (1960) के नियम 25(1) के माध्यम से यह अधिकार प्राप्त है। आयोग तीन प्रकार से पुनरीक्षण कर सकता है। सामान्य पुनरीक्षण, विशेष पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण जिसमें मतदाता सूची से मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित आदि मतदाताओं के नाम हटाए और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। चूंकि विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची एकदम नए सिरे से बनाई जाती है, इसीलिए इसमें ज्यादा समस्याएं आती हैं। जमीनी स्तर पर बीएलओ आदि कर्मचारियों से त्रुटियां होती हैं, पर उसे वोट चोरी का नाम देना गलत है। मगर कुछ दलों ने राजनीतिक लाभ हेतु वोट चोरी का नैरेटिव चला रखा है। चुनाव आयोग वर्ष में चार बार-एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर-को 18 वर्षीय नागरिकों का मतदाता के रूप में पंजीकरण करता है। यहां तक कि यदि कोई नागरिक 17 वर्ष का है, तो भी वह अपना पंजीकरण करा सकता है, ताकि 18 वर्ष की आयु होने पर उसका नाम मतदाता सूची में स्वतः जुड़ जाए। अतः युवाओं को किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। फिर भी, यदि किसी का नाम मतदाता सूची से कट गया है, तो वह फार्म-6 भर कर अपना नाम अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से जुड़वा सकता है। यदि चुनाव शुरू हो भी जाएं तब भी प्रत्याशियों के नामांकन की अंतिम तिथि तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है।
जहां एक ओर चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को अपडेट करने तथा महिलाओं, 85 वर्ष के मतदाताओं, दिव्यांगों और अन्य वैध-मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का अथक प्रयास करता है, वहीं कुछ लोग मतदाता पहचान पत्र होने के बावजूद इसलिए मतदान नहीं कर पाते, क्योंकि उनका नाम मतदाता-सूची से कट जाता है। कभी-कभी तो पूरा परिवार ही मतदाता सूची से गायब हो जाता है, जबकि उन सभी के पास मतदाता पहचान पत्र होता है। चुनाव आयोग 12 अन्य पहचान पत्रों को मान्यता देता है, जिससे मतदाता अपना नाम सूची में होने पर उन्हें दिखा कर मतदान कर सकता है। तब प्रश्न उठता है कि मतदाता पहचान पत्र का फिर क्या औचित्य? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) को 1958 में संशोधित कर मतदाता पहचान पत्र को कानूनी-वैधता प्रदान की गई। चुनाव आयोग का मतदाता पहचान पत्र विशेष होता है, उस पर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो मतदाता सूची में मतदाता के नाम पर भी अंकित होता है। अन्य किसी पहचान पत्र में वह नंबर नहीं होता। अतः आयोग के अधिकारी ‘चेक’ कर सकते हैं कि किसी मतदाता पहचान पत्र के अल्फा न्यूमेरिक नंबर का क्या हुआ? क्यों वह हटाया गया? क्या वह कहीं और चला गया या किसी दूसरी जगह उसका मतदाता पहचान पत्र बना है? जिन मतदाताओं के नाम गलती से सूची से कट गए, वे अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे करें? क्या उनका तत्काल पंजीकरण कर मतदान सुनिश्चित नहीं किया जा सकता?
इसमें जनप्रतिनिधित्व कानून (1951) की धारा 62(1) एक अवरोध है, जो नागरिकों का मतदान अधिकार परिभाषित करता है। इसके अनुसार ‘केवल वही व्यक्ति मतदान कर सकता, जिसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता-सूची में है’। यह कानून 75 वर्ष पुराना है जब मतदाता-सूची के अतिरिक्त मतदाता रिकार्ड का कोई और विकल्प न था। जबकि 1993 से मतदाता पहचान पत्र मतदाता होने का ठोस प्रमाण है। जब मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र दोनों ही चुनाव आयोग जारी करता है, तो फिर उनका स्तर और मान्यता एकसमान क्यों नहीं? अब आयोग को तय करना है कि मतदाता पहचान पत्र होने के बावजूद मतदाता सूची में नाम न होने पर वोट न दे पाने की समस्या का हल कैसे निकाला जाए।
चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं का अनवरत पंजीकरण (फार्म-6), पंजीकरण स्थानांतरण (फार्म-8) और 17 वर्ष की अवस्था की स्थिति में पूर्व-पंजीकरण भारत में मतदाता पंजीकरण को सरल बनाती है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। देश-विरोधी तत्वों और भ्रष्ट प्रशासनिक कर्मचारियों की मिलीभगत से अपात्र लोग भी मतदाता पहचान पत्र बनवा लेते हैं। जबकि संविधान केवल भारतीय नागरिकों को ही मतदाता बनने का अधिकार देता है, लेकिन आज तक देश के नागरिकों की कोई सूची नहीं बन सकी। इस दिशा में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका यानी एनआरसी जैसी पहल आवश्यक हो गई है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग अपना काम करे कैसे? जब पासपोर्ट और आधार कार्ड नागरिकता के दस्तावेज नहीं माने जा रहे तो नागरिक और गैर-नागरिक कैसे चिह्नित हों? इस पर समाधान के लिए सरकार, संविधानविदों और विधि-विशेषज्ञों में परामर्श होना चाहिए। नागरिकता रजिस्टर बने, मतदाता पहचान पत्र को मतदाता सूची के समकक्ष मान्यता मिले, जिससे मतदाता पहचान पत्र होने और मतदाता सूची में नाम न होने की स्थिति में उनका बायोमीट्रिक या रेटिनल टेस्ट कर तत्काल मतदाता के रूप में पंजीकरण संभव हो और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इससे जहां मतदाता पहचान पत्र की सार्थकता बढ़ेगी, वहीं वैध-मतदाताओं की चुनाव-प्रक्रिया में आस्था मजबूत होगी।
समय की आवश्यकता है कि जनप्रतिनिधित्व कानून (1951) की धारा 62(1) में संशोधन किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपने निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता पहचान पत्र हो (जो आधार-कार्ड, पासपोर्ट या अन्य दस्तावेजों से मेल खाता हो), उसका मतदाता के रूप में आन द स्पाट पंजीकरण किया जाए और उसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाए। चुनाव आयोग को अपने मतदाता पहचान पत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए और वैध मतदाताओं को मतदान से वंचित न होने देने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
Date: 31-10-26
जोखिम बढ़ाता बढ़ता व्यापार घाटा
डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )
हाल में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे की चुनौती का सामना कर रहा है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2015-16 के 52.5 अरब डालर से दोगुने से अधिक होकर 2025-26 में 112 अरब डालर हो गया। हालांकि चीन को भारत के निर्यात में वृद्धि हुई है, लेकिन वहां से आयात की बड़ी मात्रा व्यापार घाटे को और बढ़ा रही है। चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक असंतुलन के पीछे कई संरचनात्मक और नीतिगत कारक जिम्मेदार हैं। इसका प्रमुख कारण चीन की गैर-शुल्क बाधाएं हैं। वित्त मंत्री के अनुसार, चीनी प्रशासन के जटिल तकनीकी, स्वास्थ्य और गुणवत्ता मानक भारतीय वस्तुओं के चीनी बाजार में प्रवेश को बाधित करते हैं। भारत एक दशक से अधिक समय से अपनी जेनेरिक दवाओं, प्रसंस्कृत मांस और कृषि उत्पादों के लिए चीनी बाजार में उचित पहुंच की मांग करता रहा है। जबकि चीन घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए जटिल नियम लागू करता है। इसके चलते भारतीय निर्यातक प्रतिस्पर्धी कीमतों और गुणवत्ता के बावजूद चीनी बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाते। इसके अलावा चीनी युआन की विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ता है।
चीन के साथ व्यापारिक असंतुलन का एक अन्य पहलू ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के बावजूद चीनी कच्चे माल और घटकों पर भारत की निर्भरता है। हालांकि भारत का घरेलू विनिर्माण क्षेत्र हाल के वर्षों में बढ़ा है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन अब भी चीनी आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भर है। भारत का इलेक्ट्रानिक्स उद्योग, डिस्प्ले पैनल, सोलर पीवी सेल, औषधीय कच्चा माल यानी एक्टिव फार्मास्युटिकल इन्ग्रीडिएंट्स (एपीआइ) और भारी औद्योगिक मशीनरी के लिए चीन से आयात पर निर्भरता बनी हुई है। इस निर्भरता के कारण भारत में औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण बढ़ने के साथ चीनी कलपुर्जों का आयात भी बढ़ता है। साथ ही चीन ने दुर्लभ मृदा तत्वों, लीथियम और आधुनिक उर्वरकों के उत्पादन एवं निर्यात पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है। ये संसाधन भारत के इलेक्ट्रानिक्स उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा और कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं। इनकी सीमित आपूर्ति और ऊंची कीमतों के कारण भारत को हर साल बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है।
चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए केवल जवाबी सीमा शुल्क लगाना दीर्घकालिक समाधान नहीं है। इसके बजाय भारत को व्यापक रणनीति अपनानी होगी। इसकी पहली प्राथमिकता इलेक्ट्रानिक्स और सेमीकंडक्टर का घरेलू इकोसिस्टम विकसित करना होना चाहिए। भारत को अंतिम उत्पादों की असेंबलिंग के बजाय घटक स्तर पर निर्माण बढ़ाना होगा। जब तक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एडवांस्ड सेंसर, डिस्प्ले पैनल और सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन देश में शुरू नहीं होता, तब तक चीन पर निर्भरता समाप्त नहीं होगी। दूसरा कदम फार्मास्यूटिकल्स और बल्क ड्रग क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन उसका दवा उद्योग एपीआइ के लिए 70 प्रतिशत तक चीन पर निर्भर है। यह निर्भरता रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा करती है। इस निर्भरता को कम करने के लिए देश में घोषित बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना तेज करनी होगी और 41 महत्वपूर्ण एपीआइ के घरेलू उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लागू करनी होंगी। साथ ही चीन की गैर-शुल्क बाधाओं का मुकाबला करने के लिए भारत को कूटनीतिक प्रयासों के साथ देश में क्वालिटी कंट्रोल आर्डर लागू करने होंगे। अमानक चीनी सामान की डंपिंग रोकने के लिए गुणवत्ता मानक तय करना जरूरी है, ताकि घरेलू विनिर्माताओं को प्रतिस्पर्धा का उचित माहौल मिल सके। भारत को आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने और ‘फ्रेंड-शोरिंग’ की नीति अपनानी होगी। क्रिटिकल मिनरल्स, दुर्लभ धातुओं और उच्च तकनीकी उत्पादों के लिए चीन पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से समान विचारधारा वाले देशों के साथ वैकल्पिक आपूर्ति नेटवर्क तैयार करना होगा। ग्रीन टेक्नोलाजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार के दौर में यदि भारत ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा नहीं दिया तो जीवाश्म ईंधन के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम होने के बाद चीन से हरित प्रौद्योगिकी के आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है।
चीन से बढ़ता व्यापार घाटा केवल आयात-निर्यात का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक स्थिरता, औद्योगिक क्षमता और रणनीतिक संप्रभुता से जुड़ा विषय है। इसीलिए हमें घरेलू वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता बनाना होगा। हमें चीन को आर्थिक प्रतिस्पर्धी मानते हुए उससे मुकाबले के प्रयास करने होंगे। उद्योग और कारोबार में शोध एवं नवाचार के लिए संसाधन बढ़ाने होंगे। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजनाओं के पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन, गुणवत्ता मानकों के पालन तथा व्यापारिक साझेदारों के विविधीकरण के प्रयासों को गति देनी होगी। इन प्रयासों से भारत चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता और व्यापार घाटे को चरणबद्ध ढंग से कम कर वैश्विक व्यापार में एक संतुलित और आत्मनिर्भर आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा।
Date: 31-10-26
सशक्त शहरों की सख्त जरूरत
संपादकीय
भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने की क्षमता तेजी से इस बात पर निर्भर करेगी कि शहरों का नियोजन एवं प्रशासन कितना कुशल है। शहरी आबादी लगभग 50 करोड़ से बढ़कर 2050 तक 85 करोड़ होने का अनुमान है, जिससे आवास, परिवहन और बुनियादी सेवाओं पर दबाव और भी बढ़ जाएगा। इस संदर्भ में, नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने हाल ही में शहरों की योजना, शासन और वित्तपोषण के तरीकों में मूलभूत बदलाव की जरूरत पर बल दिया। उनका यह कहना कि शहरों का प्रशासन राज्य की राजधानियों से नहीं हो सकता, भारत के शहरी प्रशासन ढांचे की एक मूलभूत कमजोरी को उजागर करता है- शहरी स्थानीय निकायों की स्वायत्तता का अभाव। नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट में कमजोर विकेंद्रीकरण, खंडित जिम्मेदारियों और नगर निकायों के पास अपर्याप्त धन पर प्रकाश डाला गया है। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया 74वां संवैधानिक संशोधन अभी भी अधूरा है। संविधान में संभावित विकेंद्रीकरण के लिए 18 कार्यों की सूची है, लेकिन शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, परिवहन और स्वच्छता जैसी जिम्मेदारियां अक्सर नगर निगमों, राज्य विभागों और विशेष एजेंसियों के बीच विभाजित रहती हैं।
राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका भी समान रूप से सीमित है। महापौरों के पास अक्सर कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां नहीं होतीं। नगर आयुक्तों के पास पर्याप्त प्रशासनिक अधिकार होते हैं लेकिन उनका बार-बार तबादला हो सकता है। इसके अलावा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि ऑडिट वाले 17 राज्यों में 61 फीसदी से अधिक शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में विलंब हुआ। महापौरों का छोटा कार्यकाल और देरी से चुनाव निरंतरता को कमजोर करते हैं, जिससे दीर्घकालिक योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। यह एक गंभीर खामी है और इसका समाधान किया जाना चाहिए। भारत ने हाल के वर्षों में शहरी बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाया है। शहरी क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है।
वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष (यूसीएफ) और पांच वर्षों में सात नगर-आर्थिक क्षेत्रों के लिए प्रत्येक को लगभग 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन शहरों को विकास केंद्रों के रूप में मजबूत करने का प्रयास करता है। हालांकि, सक्षम स्थानीय संस्थानों के बिना केवल अवसंरचना पर खर्च करने से बेहतर परिणाम नहीं मिल सकते। नगर निगमों को प्रशिक्षित कर्मियों, सेवा एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा अधिकार की आवश्यकता है।
इसके अलावा, कमजोर वित्तीय स्थिति नगर निगमों की स्वायत्तता को सीमित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट (2024), जिसमें 232 नगर निगमों को शामिल किया गया था, उसमें पाया गया कि उनके अपना राजस्व नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रहा। संपत्ति कर आकलन में सुधार, डिजिटल भूमि अभिलेखों का विस्तार और उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह को मजबूत करने से शहरों को अपने संसाधनों को जुटाने में मदद मिल सकती है। राज्य वित्त आयोगों का गठन समय पर होना चाहिए और उनकी सिफारिशों को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। 16वें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय शासन को दिए गए अनुदानों में वृद्धि एक अवसर प्रदान करती है, लेकिन केवल हस्तांतरण से सेवा वितरण में सुधार नहीं हो सकता जब तक कि नगर निगमों के पास धन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता न हो।
सुधारों की शुरुआत दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों से की जा सकती है, जिन्हें बाद में छोटे शहरी केंद्रों तक बढ़ाया जा सकता है। इन शहरों में स्थापित संस्थाएं हैं और उनमें परिवर्तनों को लागू करने की अधिक क्षमता है, जो उन्हें उपयुक्त प्रारंभिक बिंदु बनाती है। भारत की शहरी चुनौती केवल अधिक बुनियादी ढांचा बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि शहर इसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकें। राज्यों को पर्याप्त धन, कर्मचारी और निर्णय लेने की शक्तियों के साथ-साथ जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। सशक्त और जवाबदेह नगर निकाय जीवन स्तर में सुधार, निवेश आकर्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि शहरीकरण सतत आर्थिक वृद्धि का समर्थन करे।
शांति की कसौटी
संपादकीय
इसमें कोई दोराय नहीं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसक गतिविधियों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर सरकार हिंसा की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से कोई पहल कर रही है, तो इसका आशय समझा जाना चाहिए। मगर इसके समांतर यह प्रश्न भी अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है कि हिंसा को न पनपने देने के सरकार के कदम अप्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक स्वरों को बाधित तो नहीं करेंगे! गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग-अलग विभागों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती से चुने जाने वाले अभ्यर्थियों के चरित्र प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में एक अहम बदलाव किया है। इसके तहत यह कहा गया है कि राज्य में व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से अगर कोई युवा सड़क पर उतर कर हिंसा करता है, तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ऐसे संगठन का सदस्य है, जिसका मकसद हिंसा के जरिए समाज की व्यवस्था बदलना है, तो उसे भी अयोग्य माना जाएगा। हालांकि यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा।
पिछले कुछ समय से दुनिया के कई देशों में सरकार के खिलाफ आम लोगों के प्रदर्शनों का जैसा स्वरूप देखा गया, उसमें जैसी हिंसा और अराजकता देखी गई, उसे विरोध का लोकतांत्रिक तरीका नहीं कहा जा सकता। ऐसे प्रदर्शनों से निपटना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। मगर यह जरूरी नहीं है कि भारत में भी सरकार से असहमति जाहिर करने के लिए यहां के युवा वही तरीका अपनाएं आमतौर पर हमारा देश लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रखता है और इसी के अनुरूप सरकार के समर्थन वा विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी राय अभिव्यक्त करता है। ऐसे में हिंसा के विरुद्ध किसी राज्य सरकार की ओर से अलग से नए नियमों की घोषणा की जरूरत का संदर्भ समझना मुश्किल है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि हिंसा में स्पष्ट भागीदारी की अंतिम पुष्टि होने तक किसी को नौकरी के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में सरकार के नए नियमों की व्याख्या कौन करेगा। आम जनता के आंदोलन में ‘हिंसा’ की परिभाषा किस आधार पर तय की जाएगी और यह कैसे सुनिश्चित होगा कि विरोध के किसी स्वरूप को सरकार ‘हिंसक’ घोषित नहीं करेगी ?
यों यह कोई पहला मामला नहीं है कि हिंसा के आधार पर नौकरी से वंचित करने का नियम लागू करने की कोशिश की जा रही है। सन 2021 में बिहार में भी एक आदेश में कहा गया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ और उससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हुई, तो प्रदर्शन में शामिल लोगों को सरकारी नौकरी से वंचित होना पड़ेगा। तब इस संदर्भ में चरित्र प्रमाण निर्गत करने का भी निर्देश जारी हुआ था। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जारी नए नियमों का उद्देश्य वास्तव में विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने वाले आम लोगों या युवाओं को हिंसा से दूर रखना है या फिर इसके जरिए एक डर पैदा किया जाएगा, ताकि सरकार के खिलाफ असहमति के स्वर उभरने से पहले ही दब जाएं? जिस दौर में बेरोजगारी पहले ही देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में एक है, उसमें ऐसी शर्तों का वास्तविक असर क्या होगा ? लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। मगर इसके लिए युवाओं को ‘सरकारी नौकरी से वंचित रखने का नियम बनाना पड़े, तो क्या उसे अभिव्यक्ति पर अंकुश की तरह नहीं देखा जाएगा और क्या यह लोकतंत्र के जीवन को प्रभावित नहीं करेगा ?
Date: 31-10-26
संस्थागत सुधार और समाधान की राह
सागर विश्नोई
लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका सिर्फ चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि मतदाता सूची की शुचिता को बनाए रखना और सभी पात्र नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा करना भी है। इसलिए आयोग की कार्यप्रणाली में स्पष्टता, पारदर्शिता और ईमानदारी का होना बेहद जरूरी है। देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर को लेकर उठे विवाद के बीच मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। मगर अहम सवाल यह है कि क्या उनके इस्तीफे से सब कुछ ठीक हो जाएगा? उनकी जगह अगर नई नियुक्ति होती है, तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है, वह समाप्त हो जाएगा। जाहिर है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए संस्थागत सुधार जरूरी है।
यह पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मगर इस बार जिस तरह का विवाद सामने आया है, उससे न केवल विपक्षी दलों, बल्कि समाज के एक वर्ग में भी खासी निराशा है। सवाल वाजिब हो सकते हैं, लेकिन यह देखना भी महत्त्वपूर्ण है कि खामी केवल व्यक्ति में है या व्यवस्था की बनावट में। एसआइआर को लेकर विवाद तब तेज हुआ, जब ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट में सामने आया कि दो चुनाव आयुक्तों ने दस महीनों के दौरान कम-से-कम चौदह मौकों पर आयोग के कुछ फैसलों और आदेशों पर आपत्ति दर्ज की। विपक्ष इन घटनाओं को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से जोड़कर देख रहा है। उसका आरोप है कि इस प्रक्रिया में व्याप्त खामियों की वजह से देश भर में अब तक करीब तेरह करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इन आरोपों के जरिए संरचनात्मक समस्या को एक विशेष अधिकारी के खिलाफ लड़ाई में बदल देने से क्या समाधान निकल पाएगा? अगर संबंधित अधिकारी पद छोड़ भी दें, तब भी व्यवस्था में खामी बनी रह सकती है।
वर्ष 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई गई। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। यानी तीन में से दो सदस्य सरकार के होते हैं। ऐसे में विपक्ष की आवाज सुनी तो जाती है, लेकिन निर्णय में उसकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती।
यहां थोड़ा पीछे जाकर इतिहास को समझना भी जरूरी है। वर्ष 2023 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में व्यवस्था दी थी कि संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश शामिल रहेंगे। इसके बाद संसद ने कानून बनाया और प्रधान न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को समिति में शामिल कर लिया गया।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में संतुलन बनाने के लिए सुझाव भी आते रहे हैं। चयन समिति का दायरा बढ़ाया जाना भी इनमें से एक है। यानी तीन के बजाय पांच सदस्यों की समिति बनाई जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा विपक्ष के नेता के साथ सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश शामिल हों। हालांकि, इस तरह के तर्क भी सामने आते रहे हैं कि कार्यपालिका में नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों के चयन में न्यायपालिका की भूमिका नहीं होनी चाहिए। मगर मौजूदा व्यवस्था में शक्ति का संतुलन होना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसके अलावा, चुनाव आयुक्तों का लंबा कार्यकाल सहजता पैदा करता है और यही सहजता आगे चलकर पक्षपात के लिए जगह बना लेती है। चार साल का कार्यकाल एक व्यावहारिक मध्य मार्ग हो सकता है। यह इतना लंबा होगा कि कोई अधिकारी चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां निभा सके और इतना सीमित भी कि पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी जवाबदेही का एहसास बना रहे। इस कार्यकाल को दोबारा बढ़ाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता होना भी जरूरी है। मौजूदा व्यवस्था में नाम बंद कमरों में तय होते हैं। जनता को केवल अंतिम निर्णय बताया जाता है, उसके पीछे का तर्क नहीं। सबसे पहले चयन के मानदंड सार्वजनिक किए जाने चाहिए- उम्मीदवार का पिछला रिकॉर्ड, उसकी सत्यनिष्ठा और सक्रिय राजनीति से दूरी इत्यादि। इसके बाद चुने गए संभावित उम्मीदवारों की सूची और अंतिम चयन के कारण भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए। यदि चयन का आधार उचित है, तो उसे सार्वजनिक करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और यदि आधार उचित नहीं है, तो जनता को यह जानने का भी अधिकार होना चाहिए।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए अक्सर लंबे प्रशासनिक करिअर के अंतिम चरण में नियुक्ति का रास्ता खुलता है। चयन समिति में सत्ता के दो प्रमुख केंद्र प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ऐसे में चुनाव आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के बाद सरकार की ओर से उन्हें किसी अन्य पद पर नियुक्ति देने का रास्ता खुला रहता है। यदि किसी अधिकारी को इस तरह की अपेक्षा रहे, तो उसकी स्वायत्तता पूरी तरह सुनिश्चित नहीं मानी जा सकती। इसलिए अन्य सुधारों के साथ यह प्रावधान भी होना चाहिए कि चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कुछ वर्षों तक उन्हें किसी सरकारी पद पर नियुक्त न किया जाए। हालांकि, इस तरह के सुधारों की भी अपनी सीमा हो सकती है। यह तय नहीं हो सकता कि पांच सदस्यीय चयन समिति के फैसले से सौ फीसद सही उम्मीदवार का चयन हो। छोटा कार्यकाल भी अनुचित प्रभावों से मुक्त होने की गारंटी नहीं देता। पारदर्शी प्रक्रिया में भी हेरफेर की गुंजाइश रह सकती है। मगर सुधारों का उद्देश्य किसी नायक को पैदा करना नहीं है। मौजूदा दृष्टिकोण, दरअसल इस उम्मीद पर टिका है कि कोई असाधारण रूप से मजबूत व्यक्ति आएगा और दबावों के आगे नहीं झुकेगा। जिस व्यवस्था की सफलता किसी एक साहसी व्यक्ति पर निर्भर हो, वह उस व्यक्ति के हटते ही विफल हो सकती है।
इस मामले में विपक्ष के लिए भी एक कसौटी है। आज बनाए गए नियम कल सत्ता में आने वाली सरकार पर भी लागू होंगे। यानी चयन समिति की मौजूदा व्यवस्था उसे विरासत में मिलेगी, जिसकी संरचना उसके पक्ष में झुकी हुई हो सकती है। यदि विपक्ष में रहते हुए किसी राजनीतिक दल ने सुधारों की मांग की, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें भुला दिया, तो इससे राजनीति के प्रति लोगों का अविश्वास ही बढ़ेगा। सुधारों की मांग तभी विश्वसनीय होगी, जब उनके समर्थक राजनीतिक दल यह स्वीकार करने को तैयार हों कि वही नियम सत्ता में आने पर उन्हें भी अपनाने होंगे। इसलिए आज किसी इस्तीफे की मांग सुर्खियां बटोर सकती है और विरोध प्रदर्शनों में उठने वाले नारों को बल दे सकती है। भीड़ को भी जश्न मनाने का एक कारण मिल सकता है, लेकिन होगा यही कि अंततः उसी व्यवस्था में एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। इसके बजाय संस्थागत सुधारों की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, मगर इससे ऐसी चुनावी संस्था तैयार हो सकती है, जिस पर मतदाताओं को भरोसा हो, चाहे सत्ता में कोई भी हो।