30-01-2026 (Important News Clippings)
To Download Click Here.

Date: 30-01-26
Court On Right Track
Railways made liable for not keeping time is a timely lesson for govt, civic authorities
TOI Editorials

Basti district consumer court in UP has asked Railways to pay ₹9.1L to a 17-year-old who missed an entrance exam because her train was delayed. The significance of this order cannot be overstated. The relief after seven years – one can argue about the amount of compensation – is more than welcome. That the litigant’s father is a lawyer aided her fight – for how many have the information, wherewithal or perseverance to trudge through court cases? But because the petitioner did not give up, the win is beyond the sum of compensation. The consumer court’s decision is far-reaching, whatever its final outcome – Railways may appeal – for a larger reason. The nature of the complaint – accountability of govt services – has wide resonance. Making authorities pay for tardy services, even more. Two points.
First, Supreme Court in 2021 expanded the scope of joint action in Consumer Protection Act 2019, allowing for complaints in representative capacity. Till then, joint action was allowed only so far that a group could complain together for relief for their complaints alone. The expansion, in representative capacity for a group of complainants, is the closest to class-action suits India has. Basti court’s intent, to make Railways liable for delay on a non-arterial route, will set off ripples. As it should. Far too often, govts are oblivious to ordinary Indians’ plight.
Second, and this follows from the first, making public authorities liable can be a deterrent against negligent conduct, even inefficiency. Litigious consumers of public services could jolt civic authorities to remember what their job is. Elections have evolved such that they’re almost delinked from inefficient governance. Failure of banks to protect consumers’ savings from fraud & theft, overcharging hospitals, fake medicines and pan-India civic negligence – death & illness from toxic water, electrocutions, drownings in open drains and flooded basements…the list is endless. To that end, the decision from Basti is a sliver of hope for the ordinary Indian.
Now to Master All It Has Surveyed
Exports, AI and cities key to future growth
ET Editorial
Economic Survey 2025-26 highlights India’s economic resilience in a deteriorating global trade scenario and stresses the need for a concerted export push to up growth. The economy is better placed, with consumption and investment expected to do heavy lifting. Imports are bound to climb for a fast-growing economy, and export performance must keep pace. India is shifting its focus from substitution to immunity and, eventually, interdependence. This calls for a much bigger footprint in global supply chains. Advanced manufacturing requires a reorientation of economic processes and the role of policy to encourage risk-taking.
Bipolar or multipolar globalisation requires countries to create new linkages between producers and consumers. India is fashioning its own responses, principally through considered economic management. This has enhanced its ability to cushion geopolitical financial shocks. The survey argues policymaking must build on these to add economic and strategic strength. A permanently harsher external environment requires the economy to adapt by building bigger cushions against capital movements. Another interesting suggestion is about constituting an economic agency for AI to focus on how to enhance the tech’s productivity gains while minimising disruption among the country’s large labour pool.
The survey also flags conditions holding back cities. Urban stress is piling up on account of land, housing and transport. Rapid urbanisation is not transforming into productivity gains or global influence. There’s scope to improve urban planning through data-driven processes and by harmonising classifications. The survey identifies inadequate governance as a constraint and says some form of autonomy may lead to an improvement in reliability and efficiency of services. The survey has interesting observations on civic behaviour in the context of the infrastructure where it is displayed. It finds an explanation for why Indians are better behaved in metros than on city buses. That’s a question many would love an answer to.
Date: 30-01-26
CBAM Feels Unfair, But India Can Gain
ET Editorial
From a developing-country perspective, the EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) can seem unfair. After all, it compels developing nations like India to meet EU’s ‘First World’ standards or pay a price — despite the former’s relatively small contribution to CO 2 emissions compared to developed countries. This concern is further heightened by the European Commission’s confirmation that the India-EU FTA does not provide any exemption from CBAM.
India’s demand for an exemption must be understood in the context of considerable financial, technological and capacity burden that aligning with EU climate norms would place on a large segment of industry, particularly MSMEs. These are two economies with vastly different capacities. In 2025, the EU’s nominal per-capita GDP was about $46,000, while India’s was around $2,800. The proposed EU-India platform for cooperation on climate action, to be set up by June, along with €500 mn in likely conditional EU support over the next 2 yrs, will help. But it will clearly not suffice.
However, just because CBAM feels unfair does not mean it has to be detrimental. New Delhi can turn it to its advantage. Talks on investment agreements should be approached with a clear sustainability lens and a concrete plan to decarbonise and transform the industrial base. The focus should be on attracting investments and partnerships in clean energy supply chains, clean tech manufacturing and decarbonisation technologies. Leveraging the complementarity of the two economies to create strategic opportunities that strengthen resilience and sustainability should be the guiding principle. If engaged with proactively, CBAM could catalyse India’s industrial transformation, rather than merely posing a constraint.
ईयू से ट्रेड- डील के हमारे लिए मिले-जुले संकेत
संपादकीय
भारत – ईयू ट्रेड डील की घोषणा के कुछ पल बाद ही अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि यह डील दोनों पार्टनरों द्वारा यूएस के ट्रेड दबाव की प्रतिक्रिया में उठाया गया रणनीतिक कदम है। डील का यह प्रावधान यूएस को सबसे ज्यादा चुभने वाला है कि भारत को पर्यावरण प्रयास पर मिली छूट वही है, जो यूएस को एक साल पहले फॉरवर्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन मान कर दी गई थी। इसका लाभ भारत को स्टील, एल्युमीनियम, सीमेंट, आइल रिफाइनरी, पेपर, ग्लास और फर्टिलाइजर के निर्यात में मिलेगा क्योंकि अमेरिका की तरह भारत भी इनके निर्माण में कार्बन उत्सर्जन वाली भट्टियों का इस्तेमाल करता है । बहरहाल एक अड़चन होगी भारत के कृषि उत्पादों में कीटनाशकों का भारी इस्तेमाल, जिसे ईयू मानव स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं मानता। ईयू के कानूनी प्रावधान बाहरी देशों द्वारा निर्यात के लिए काफी जटिल और कड़े हैं। उन पैरामीटर्स पर खरा उतरने के लिए भारत के निर्माताओं को अधिक निवेश करना होगा। दूसरी ओर ट्रेड विशेषज्ञों को मानना है कि भारत का तीन-चौथाई ट्रेड पहले ही 1% टैरिफ वर्ग में आता है, लिहाजा डील से बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। बहरहाल ईयू का भारत को अमेरिका के समकक्ष पसंदीदा मानना, विश्व राजनीति में एक मजबूत संदेश देने के अलावा हमारे यहां के रोजगार देने वाले एमएसएमई सेक्टर्स के लिए भी संजीवनी की तरह है।
सुप्रीम कोर्ट की सही रोक
संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से लाए गए नए नियमों पर रोक लगाकर कलह और अविश्वास के वातावरण को ही दूर करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथमदृष्ट्या यह पाया कि नए नियमों में अस्पष्टता है और इसके चलते उनका दुरुपयोग होने की आशंका है।
अच्छा होता कि इसे यूजीसी की ओर से ही भांप लिया जाता और उसकी ओर से ऐसे नियम बनाए जाते, जो दुरुपयोग की आशंकाओं को जन्म नहीं देते। इससे इन्कार नहीं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में यदा-कदा भेदभाव के मामले आ जाते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए यूजीसी ने जो नए नियम बनाए, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे शिक्षा संस्थानों में बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा था और एससी-एसटी-ओबीसी वर्गों के लाखों छात्र पीड़ित हो रहे थे।
निःसंदेह ऐसी स्थिति नहीं थी। सच यह है कि शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव की कुछ ही शिकायतें सामने आती थीं और उनमें भी चुनिंदा ही सही पाई जाती थीं। आखिर ऐसे में ऐसे नियम क्यों बनाए गए, जो यह प्रतीति करा रहे थे कि शिक्षा संस्थान जातिगत भेदभाव के गढ़ बन गए हैं? जब नियम-कानून बनाते समय कोई समस्या अतिरंजित दिखाई जाती है तो समाज में गलत संदेश तो जाता ही है, राजनीतिक रोटियां सेंकने वालों की भी पौ बारह हो जाती है।
यूजीसी के नए नियमों के मामले में भी ऐसा ही हुआ। इन नियमों को लेकर विभाजनकारी राजनीति होने लगी और आरक्षित एवं सामान्य वर्गों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का काम होने लगा। आखिर यूजीसी ने यह आभास क्यों नहीं किया कि समय के साथ जैसे सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर जातिगत भेदभाव कम हुआ है, वैसे ही शिक्षा संस्थानों में भी स्थिति सुधरी है?
यह समझना भी कठिन रहा कि नए नियमों में भेदभाव को जाति‑ आधारित भेदभाव क्यों कर दिया गया और झूठी शिकायतों के लिए सजा के प्रविधान को क्यों हटा दिया गया? फिलहाल कहना कठिन है कि यूजीसी के नियमों में किस तरह के संशोधन-परिवर्तन होंगे, लेकिन यह ध्यान रखा जाए तो बेहतर कि किसी भी तरह के भेदभाव रोकने के उपाय ऐसे नहीं होने चाहिए, जो समाज को जाति के खांचों में विभक्त दिखाएं।
इस सदंर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि हमें उस स्थिति में नहीं जाना चाहिए, जहां भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग शिक्षा संस्थान हों। देश को ऐसे वातावरण की ओर बढ़ना चाहिए, जिसमें कहीं भी किसी तरह के भेदभाव के लिए कोई गुंजाइश न रहे और यदि कहीं कोई समस्या सामने आए तो उसका समाधान इस तरह किया जाए, जिससे सामाजिक सद्भाव को बल मिले। शिक्षा संस्थानों में तो ऐसा वातावरण होना और भी आवश्यक है।
Date: 30-01-26
श्रम उत्पादकता में सुधार का समय
जीएन वाजपेयी, ( लेखक सेबी एवं एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं )
उत्पादक क्षमता में विस्तार ही आर्थिक वृद्धि का आधार है। यह उत्पादकता पूंजी, तकनीक और श्रम बल जैसे पहलुओं के मिश्रण पर निर्भर करती है। इसमें भी श्रम एक महत्वपूर्ण अवयव है। श्रम के माध्यम से अन्य संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित होता है। श्रम बल के उचित योगदान के अभाव में पूंजी और तकनीक जैसे अन्य संसाधन भी अभीष्ट की पूर्ति में पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं रह जाते।
उत्पादक क्षमताओं की पड़ताल करें तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आइएलओ के अनुसार भारत की श्रम उत्पादकता प्रति कार्य घंटे आठ अमेरिकी डालर है। जबकि इसी पैमाने पर विश्व में सिरमौर लक्जमबर्ग की प्रति घंटे श्रम उत्पादकता 146, आयरलैंड की 143, नार्वे की 93 और सिंगापुर की 74 डालर है। भारत की श्रम उत्पादकता जी-20 देशों में सबसे कम है। यहां तक कि मध्यम आय और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले मेक्सिको, ब्राजील जैसे देश भारत की तुलना में प्रति कार्य घंटे कई गुना अधिक उत्पादन करते हैं।
भारत सप्ताह में 46-48 घंटे काम करने वाले देशों में शीर्ष पर है, जो चीन और जापान से भी अधिक है। इसके परिणामस्वरूप बहुत कम वेतन के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद सीमित प्रति श्रमिक उत्पादन के कारण नुकसान उठाने के लिए मजबूर है। भारत इस मोर्चे पर बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कम प्रतिस्पर्धी है। इस स्थिति को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने बीते नवंबर में श्रम सुधारों की दिशा में कदम उठाए हैं। देश में पहले 29 श्रम कानून थे, जो जटिलताओं से भरे थे। औपनिवेशक कार्यसंस्कृति से ओतप्रोत ये कानून समय के अनुरूप सुसंगत भी नहीं हो पा रहे थे। इनमें 1436 प्रविधान, 181 फार्म, आठ अलग-अलग पंजीकरण और 31 रिपोर्टिंग कसौटियां थीं। इसने जहां व्यापार सुगमता की राह बाधित की तो श्रमिकों को अपेक्षित सुरक्षा आवरण से भी वंचित बनाए रखा। अब इन 29 कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेट दिया गया है।
इनमें वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संबंधी संहिता (2020) 21 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं। ये सुधार अनुपालन के सरलीकरण, परिभाषाओं के मानकीकरण, कवरेज दायरे के विस्तारीकरण की राह पर बढ़ते हुए कामकाजी आबादी की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर ढांचागत परिवर्तनों की ओर उन्मुख करते हैं। इसमें उदीयमान गिग इकोनमी को भी जोड़ा गया है। उम्मीद है कि ये श्रम सुधार कार्यसंस्कृति बदल कर श्रमिक सुरक्षा एवं उत्पादकता में संतुलन साधेंगे।
देखा जाए तो श्रम सुधार कई तरीकों से उत्पादकता को बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। जैसे स्पष्ट रोजगार शर्तों के माध्यम से औपचारिक रोजगारों को इनसे प्रोत्साहन मिलेगा। एकल पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न से व्यापार सुगमता बढ़ेगी और नौकरशाही के स्तर पर गतिरोध दूर होंगे। अनुपालन के बोझ में कमी कंपनियों को व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी और उनकी लागत घटाएगी। रोजगारों का संगठित स्वरूप भी मानव संसाधन नियोजन एवं उनके बेहतर उपयोग की सुविधा को बढ़ाएगा।
इसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआइसी और भविष्य निधि के तहत चिकित्सा देखभाल, बीमारी की स्थिति में नकदी सहायता, मातृत्व कवरेज और दिव्यांग सहायता के फायदों का विस्तार अनौपचारिक, गिग एवं ऐसे ही अन्य मंचों पर सक्रिय श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत एक ऐतिहासिक बदलाव है। इसी तरह अनिवार्य स्वास्थ्य जांच, नियंत्रित कामकाजी समय, सुरक्षा सुविधाएं और लैंगिक समानता मानदंड से मिलने वाले प्रोत्साहन श्रमिकों का हौसला एवं उत्पादकता बढ़ाने का काम करेंगे। जहां रात्रि की पाली में महिलाओं के लिए काम की गुंजाइश उनके लिए अवसर बढ़ाएगी तो निश्चित अवधि के बाद स्थायी कर्मचारियों के रूप में मान्यता श्रमिकों में सुरक्षा भाव का संचार करेगी।
औद्योगिक संबंध संहिता के अंतर्गत विशेष रूप से विनिर्माण, आतिथ्य सत्कार और छोटे उद्यमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की नियुक्ति एवं उनके समायोजन में लचीलापन प्रदान किया गया है। इससे उद्यमों के लिए बिना किसी अनावश्यक बोझ के संचालन सुगम होगा। हालांकि, यह नियम केवल तभी लागू होगा जब उद्यम में कर्मचारियों की संख्या 300 या उससे कम हो। राज्यों के पास इस नियम में परिवर्तन की गुंजाइश भी है। पुरानी व्यवस्था में तमाम अवरोधों के चलते भारत के वस्त्र, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्र वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके।
यह स्थिति अब बदल सकती है। इन सुधारों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए राज्यों को अपने स्तर पर भी उपाय करने होंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और ओडिशा श्रमिकों के मोर्चे पर 300 की मानक संख्या को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक तो ये राज्य उद्योगीकरण की बयार पर सवार हैं और दूसरे यहां रोजगार के आकांक्षियों की संख्या भी अधिक है। तमाम संभावित फायदों के बावजूद ट्रेड यूनियनों ने इन सुधारों की आलोचना की है। उनकी दलील है कि इससे रोजगार सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता घटेगी और कर्मचारी नियोक्ता की मर्जी पर निर्भर होकर जाएंगे।
वास्तविकता देखी जाए तो श्रम के औपचारिकीकरण और बेहतर नौकरी सुरक्षा से श्रमिकों और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और विवेकाधीन खर्च में वृद्धि से उपभोग में लगभग 75,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। ये सुधार एक सरल, लचीले और समावेशी श्रम बाजार की दिशा में निर्णायक परिवर्तन के प्रतिनिधि प्रतीत होते हैं और यदि इन्हें सही ढंग से लागू किया जाए तो ये निश्चित रूप से नौकरियों में औपचारिकीकरण की प्रक्रिया को गति देंगे, उत्पादकता में सुधार करेंगे और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बड़े उद्यमों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा आवरण का कवच तैयार करते हुए अंततः जीडीपी वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाएंगे।
समीक्षा के संकेत
संपादकीय
हर साल संसद में पेश होने वाली आर्थिक समीक्षा आमतौर पर इस बात का ब्योरा होती है कि पिछले बजट में देश की अर्थव्यवस्था और अन्य मोर्चे पर सुधार के लिए जो वादे किए गए थे, वे किस हद तक पूरे किए जा सके। यह इसका भी संकेत होता है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार के आर्थिक फैसलों में किन मसलों को प्राथमिकता मिल सकती है। इस लिहाज से देखें, तो वित्त मंत्री ने जो आर्थिक समीक्षा पेश की है, वह देश की परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हो रही आर्थिक चुनौतियों के बीच उम्मीद जगाती है, लेकिन यह आने वाले वक्त के जोखिमों के प्रति आगाह भी करती है। समीक्षा में वित्त वर्ष 2026-27 में सकेल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.8 फीसद से 7.2 फीसद के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। विदेशी पूंजी प्रवाह में कमी के कारण रुपए पर प्रतिकूल असर और बीते वर्ष भारतीय मुद्रा में कमजोरी के बावजूद यह अनुमान अर्थव्यवस्था में स्थिरता का संकेत देता है। हालांकि समीक्षा में विकसित भारत और वैश्विक प्रभाव का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से मजबूत और स्थिर मुद्रा को एक स्वाभाविक जरूरत बताने के समांतर रुपए के मूल्य में गिरावट को हानिकारक नहीं माना गया, क्योंकि यह भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क में इजाफे के असर को कुछ हद तक कम करता है।
दूसरी ओर, यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर यह उम्मीद जताई गई है कि यह भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक, निर्यात और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करेगा। समीक्षा के मुताबिक, अनिश्चित वैश्विक माहौल में भारत को घरेलू वृद्धि को प्राथमिकता देने की जरूरत है और इसके लिए वित्तीय सुरक्षा उपायों और नकदी पर ज्यादा जोर देना चाहिए। जाहिर है, वैश्विक आर्थिक मोर्चे पर तेजी से बदलते समीकरण और भू-राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए अपने हितों के अनुकूल उपाय करने होंगे। आर्थिक समीक्षा में नवोन्मेष और वैश्विक पहलकदमियों को कमजोर किए बिना दक्षता और स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया गया है, जो निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की संभावनाओं को मजबूत करेगा । कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। इस बिंदु पर सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि कृषि निर्यात में व्यापार नीति का उपयोग कीमतों और उत्पादन में अस्थिरता के बीच अल्पकालिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। मगर बार- बार नीतिगत बदलाव आपूर्ति शृंखला को बाधित करते हैं। यह देखने की बात होगी कि समीक्षा में जाहिर इस चिंता के संदर्भ में बजट की क्या दिशा होती है। यों, महंगाई का असर नरम रहने और अगले वर्ष भी चिंता का बड़ा कारण नहीं बनने को लेकर उम्मीद जताई गई है। समीक्षा में अस्थायी कामगारों के लिए काम से जुड़ी शर्तें नए सिरे से तय करने के उद्देश्य से नीति लाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, नागरिकों की सेहत की सुरक्षा के मद्देनजर अधिक वसा और चीनी वाले अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की बढ़ती खपत पर चिंता जताई गई है और इन उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव भी दिया गया है। आर्थिक समीक्षा में कई राज्यों में लोकलुभावन घोषणाओं और नकद अंतरण के कारण राजस्व घाटा बढ़ने को लेकर भी चिंता जताई गई। सवाल है कि जिस दौर में मुफ्त सुविधाओं की घोषणा को चुनावी जीत का जरिया बनाने की प्रवृत्ति हावी हो रही हो, उसमें बजट में क्या कोई ऐसी घोषणा सामने आ सकती है, जो इस पर लगाम लगाए !
और न्यायपूर्ण हों यूजीसी के नए नियम
सुखदेव थोराट, ( पूर्व अध्यक्ष, यूजीसी )
उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नए नियम ‘प्रोमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन’ का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शीर्ष अदालत ने यूजीसी की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए इसकी सुनवाई की नई तारीख मुकर्रर की है। जरूरत यह समझने की है कि आखिर यह नियम क्यों बनाया गया और अब इसके विरोध के बिंदु क्या हैं?
दरअसल, नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठत मेडिकल कॉलेज एम्स (2008 में) समेत देश के कई उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के कारण अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या किए जाने की दुखद घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से भेदभाव के खिलाफ नियम बनाने को कहा था। इसके बाद यूजीसी (प्रोमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ) रेगुलेशंस – 2012 बना था ।
इस बीच हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला और मुंबई के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की छात्रा पायल तड़वी द्वारा खुदकुशी करने के बाद इनकी माओं ने 2012 के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय ने यूजीसी से इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। इसके जवाब में यूजीसी ने बताया कि अन्य बातों के अलावा, वह अपने प्रावधानों को और बेहतर बनाने के लिए 2012 के नियमों में संशोधन कर रहा है। उसने जनवरी 2025 में अपने संशोधित नियमों पर ‘फीडबैक’ मांगा और इस महीने उसे अधिसूचित कर दिया। यूजीसी संशोधित नियमों में शिक्षण परिसरों में भेदभाव के खिलाफ जागरूकता के तंत्र में कुछ सुधार किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उसने कई महत्वपूर्ण कमियां छोड़ दीं, जिनको दुरुस्त करने की जरूरत थी ।
सबसे पहली कमी तो यही है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की इसकी परिभाषा भ्रमित करने वाली है। एक तरफ, यूजीसी सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की बात करता है, लेकिन जब परिभाषा की बात आती है, तो यह कहता है कि ‘वही विश्वविद्यालय और कॉलेज उच्च शिक्षण संस्थान के दायरे में आते हैं, जो यूजीसी कानून- 1956 की धारा-3 के तहत आते हैं।’ यानी लगभग 1, 168 विश्वविद्यालय और 45,473 कॉलेज । इसका मतलब है कि यह 23 आईआईटी, 21 आईआईएम और लगभग 12,002 स्वायत्त शिक्षण संस्थानों को वह अपनी परिभाषा से बाहर कर देता है। आईआईटी और आईआईएम, दोनों राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। आईआईटी जहां ‘इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐक्ट- 1961’ के तहत स्थापित किए गए हैं, तो आईआईएम 2017 के ‘ आईआईएम ऐक्ट’ द्वारा शासित होते हैं।
इसी तरह, पॉलिटेक्निक, शिक्षक प्रशिक्षण व नर्सिंग संस्थान एआईसीटीई, एनसीटीई और आईएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त स्वायत्त निकाय हैं। इन संस्थानों को यूजीसी अधिनियम की धारा-3 के तहत मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सीधे मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसका मतलब है कि संशोधित नियम से संभवतः उच्च शिक्षण संस्थानों का बड़ा हिस्सा अप्रभावित रहेगा। इसलिए बेहतर होगा कि देश के सभी शिक्षण संस्थानों को मंत्रालय के नियमों के तहत लाया जाए।
प्रस्तावित नियमों में दूसरी गंभीर खामी यह है कि साल 2012 के नियमों के उलट ये भेदभाव के रूपों का वर्गीकरण नहीं करते हैं। 2012 के नियम में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 और अत्याचार अधिनियम 1989 की तर्ज पर नामांकन, मूल्यांकन, शिक्षण, खेल, सामाजिक जीवन, हॉस्टल और डाइनिंग हॉल से संबंधित 28 प्रकार के भेदभाव की सूची दी गई है। अस्पृश्यता की जड़ों को देखते हुए, ‘अस्पृश्यता अपराध अधिनियम-1955’ ने लगभग 17 और ‘अत्याचार अधिनियम 1989’ ने लगभग 40 प्रकार के भेदभाव की पहचान की थी। मौजूदा प्रस्तावित नियम 2012 के नियमों की भावना के खिलाफ जाकर यह काम इक्विटी कमेटी पर छोड़ देता है। इसमें कहा गया है किइक्विटी कमेटी को भेदभाव वाले कृत्यों की उदाहरण वाली सूची बनानी व प्रसारित करनी होगी। यह कल्पना करना मुश्किल है कि इक्विटी कमेटी को अस्पृश्यता की गहराई और भेदभाव की पर्याप्त समझ होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अत्याचार अधिनियम-1989 के संदर्भ में इसकी जटिलता का जिक्र करते हुए कहा था, ‘ऐसे अपराध अनुसूचित जाति और जनजातियों को अपमानित करने और दबाने के लिए किए जाते हैं, ताकि उन्हें दमित जा सके। इसमें गहरी घृणा, अपमानजनक वनीच व्यवहार शामिल हैं। इसलिए, वे विशिष्ट किस्म के अपराध हैं, जिनकी तुलना भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता) के तहत आने वाले अपराधों से नहीं की जा सकती।’ आईआईटी मुंबई की एक घटना जातिवादी बीमार मानसिकता के उदाहरण के लिए सटीक होगा। दलित लड़कियों से अगड़ी जाति के एक छात्र ने पूछा, ‘कोटा से आई हो या कोठे से आई हो ?’
अपने घिनौने स्वभाव के कारण, भेदभाव के रूपों को सरकार ने दोनों अधिनियमों में वर्गीकृत किया है। शिक्षण संस्थान में इक्विटी कमेटी भेदभाव के कई रूपों के वर्गीकरण में सक्षम नहीं है। इसके अलावा, अगर पहचान का काम अलग-अलग शिक्षण संस्थानों पर छोड़ दिया जाता है, तो भेदभाव के रूप अलग-अलग होंगे और कानूनी भ्रम पैदा होगा । इसलिए, यूजीसी को 2012 के नियमों में अपनाई गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और भेदभाव के रूपों का साफ तौर पर वर्गीकरण करना चाहिए, जो देश के सभी शिक्षण संस्थानों पर समान रूप से लागू हों।
साल 2026 के नियमों की एक और कमी इक्विटी कमेटी के गठन से जुड़ी है। हैरानी की बात है कि संस्थान के प्रमुख को इस कमेटी का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। इस तरह, संस्थान का मुखिया दोनों तरफ बैठेगा- एक तरफ, सिफारिश करने वालों के साथ, तो दूसरी तरफ इन सिफारिशों के आधार पर फैसला लेने वाले व्यक्ति के तौर पर इससे हितों का टकराव होगा। अंतिम फैसला लेने वाले संस्थान के प्रमुख को सिफारिश करने वाली इक्विटी कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए । आखिर में, इक्विटी कमेटी में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का जिक्र किया गया है, जो गलत है। फैसला लेने में उन्हें प्रभावी भूमिका निभाने के लिए कमेटी में उनका प्रतिनिधित्व कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए था । यूजीसी को शैक्षिक संस्थानों में समानता को सही मायने में बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव की बुराई के कारण अपने बच्चों को खोने वाले माता-पिता को न्याय दिलाने के लिए इन कमियों को दूर करना चाहिए।