16-10-2025 (Important News Clippings)

Afeias
16 Oct 2025
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Date: 16-10-25

Elephants Are Losing

A DNA-based census confirms that India is not doing right either by the creature or its own heritage

TOI Editorials

That India is symbolically associated with the elephant (as US is with the eagle and China with the dragon) says something about its place in our civilisation and imagination. As the new Status of Elephants in India report reminds at its start, these majestic creatures are revered in connection with Lakshmi, Ganesha, Buddha…and killing an elephant was punishable with death in the early Mauryan period…and so on. Not every country is blessed with such a rich heritage of coexistence, compassion and worship in relation to animals. But are we living up to it? Not at all.

The new 2021-25 estimate of India’s Asian elephant population is 22,446, down 19% since the 2007 estimate. Yes, the use of the DNAbased mark-recapture technology this time means the data are not totally comparable, even as it provides a much more reliable baseline for future monitoring. Also yes, the report is crystal clear and detailed that India is disrespecting and hurting elephants today, across the country . For example, the once-contiguous elephant population in Western Ghats continues to be rapidly disconnected by factors like changing land use and mushrooming developmental projects. Such fragmentation is acute in the Northeast, which holds the second largest elephant population of India.

Across the planet, the last century has seen humanity quadruple its number while African elephants have lost nearly 90% of theirs and Asian ones 70%. Even modern notions of compassion are all screwed up. For example, tourists feel good about themselves when they support so-called elephant sanctuaries. Hey, let’s bathe with a baby elephant, they looove the water after all. But when that baby has to stay in the water all day, pulled away from her own family to entertain one set of strangers after another, that’s severe exploitation of a sentient being. This intelligent animal belongs in the wild. Any domestication is the result of a long list of cruelties. And it will remember each of these, given its extraordinary memory. We put the elephant in a lot of our stories. But it is not known with certainty what she thinks of us. Going by our modern track record, she likely finds us disgusting.


Date: 16-10-25

Google Search Finds Vizag, More to Follow

Excellent call-out for global tech capital

ET Editorials

When aspirations turn into something more solid and palpable, it’s worth cracking open the bubbly. In a move that signals both strategic foresight and geopolitical recalibration, Google has announced a $10 bn (about ₹87,000 cr) investment over 2028-32 to build a GW-scale AI data centre in Visakhapatnam, Andhra Pradesh — its largest overseas commitment to date. Apart from the standalone good news, this move provides a much-needed advert for other members of Big, and even Not-So-Big-Yet, Tech to set up tent and shop in India. It’s also extra big deal because despite Trump tariffs and other geopolitical ruptures, this is one area — data centres in India — where MNCs are putting their money where their momentum is.

The Vizag facility, to be developed in partnership with AdaniConneX and Airtel, not only highlights what private partnerships can entail but also provides a template of state governments — in this case, Andhra Pradesh — making big play. The Vizag data centre plans to serve as a cornerstone of Google’s global AI infra, integrating RE, subsea cable networks and advanced compute capacity. For India, this is more than a marquee investment. It is a digital calling card. It offers a compelling narrative: a stable democracy with a vast talent pool, rising digital consumption and a government — central and states — eager to court global capital.

MNCs, particularly in tech and finance, are reassessing their GCCs amid shifting regulatory landscapes and cost pressures. India already hosts over 1,500 GCCs. Google’s investment could catalyse a new tier of strategic hubs — ones that go beyond back-office support to drive innovation, AI development and cloud infrastructure. It is a signal that India is not merely a cost-effective alternative but a destination for frontier technology. If executed well, Vizag could well become the Shenzhen of India’s digital economy, a coastal crucible of AI, cloud and connectivity. For Big Tech, the message is clear: India is open for business, and the future may well be coded in Telugu.


Date: 16-10-25

Refugees and infiltrators

India needs a refugee policy document that is non-discriminatory

Editorial

Union Home Minister Amit Shah has rightly stressed the need to make a distinction between refugees and infiltrators. Though valid, the problem lies in the application of objective parameters by those in power to make a distinction. Even where proper policy and a legal framework exist, issues may arise. Also at play is the level of official understanding. In India, which is not a signatory to the 1951 UN Convention on the Status of Refugees and the 1967 Protocol, there is no comprehensive single law defining who a refugee is, leaving scope for arbitrary action. Till the end of March 2025, apart from the Citizenship Act 1955 and the Passports Act 1967, three laws (the Foreigners Act, 1946, the Registration of Foreigners Act, 1939 and the Passport (Entry into India) Act, 1920) were applied to deal with foreign nationals, including refuge seekers. From April, the Immigration and Foreigners Act replaced the three pre-Independence laws and subsumed the Immigration (Carriers’ Liability) Act, 2000. While this streamlined the legal framework, the absence of a refugee policy document has also led to different yardsticks for the refugee community in India. While there was a rehabilitation policy in 2014 for about 63,000 Tibetan refugees, there is no such document for the nearly 90,000 Sri Lankan Tamils. At the end of June 2023, the population of refugees or persons of concern in India was over 2.11 lakh (also counting those from Myanmar, Afghanistan, Bangladesh, Africa and West Asia). Any undocumented or overstaying refugee is regarded as an illegal migrant (Citizenship Act). He can also be called an infiltrator. Thus, genuine and harmless refugees risk facing harassment.

Even though the Citizenship (Amendment) Act, 2019 was aimed at providing citizenship to six religious minorities belonging to Bangladesh, Pakistan and Afghanistan, it drew sharp criticism as it discriminated on the lines of religion and left out sections of Muslims, and also Sri Lankan Tamils and the Rohingya, both minorities in their countries. But in a notification last month, undocumented or overstaying Tamil refugees, who have registered themselves with the authorities, were granted exemption from penal provisions of the Immigration and Foreigners Act, provided they took shelter in India on or before January 9, 2015. Other groups too have been covered. Still, there is no change when it comes to the recent trend of religion-based exclusions. There is nothing fundamentally wrong with the approach of discreet humanitarian relief to refugees in general but this has to be backed by consistent, rational and fair treatment for all.


Date: 16-10-25

क्या एआई बूम को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए?

संपादकीय

आईएमएफ ने अपने आर्थिक आउटलुक में दुनिया में स्टॉक मार्केट में एआई बूम को लेकर चेतावनी दी है कि भविष्य में इसके व्यापक प्रयोग के भरोसे पैसे लगाना नुकसानदेह भी हो सकता है। दरअसल इन दिनों एआई कंपनियों में जबरदस्त निवेश का दौर चल रहा है। भारत के हैदराबाद में एआई डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए गूगल अगले पांच साल में 15 अरब डॉलर निवेश करने जा रहा है। पिछले 12 वर्षों में इस मद में निवेश के रूप में अमेरिका, चीन और ब्रिटेन में क्रमशः 470, 119 और 28 अरब डॉलर आए हैं, जबकि भारत फिलहाल 11 अरब डॉलर निवेश के साथ 7वें स्थान पर है। आईएमएफ की शंका इस आधार पर है कि 90 के दशक में डॉटकॉम है ( इंटरनेट) के भविष्य को लेकर भारी निवेश हुआ लेकिन इसका प्रयोग अपेक्षित रूप से न होने के कारण कंपनियां खस्ताहाल हो गईं और निवेशकों को नुकसान हुआ। वैश्विक वित्तीय संस्था यह भूल रही है कि इंटरनेट के यंत्रों में प्रयोग में (जैसे मोबाइल ) पारंगत होने में लोगों को समय लगा, लेकिन एआई का प्रयोग संस्थाओं, सरकारों, वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों और रक्षा और कृषि उद्देश्यों के लिए होना है और सामान्यजन के लिए इसका इस्तेमाल एआई सक्षम उपकरण चलाने तक ही सीमित होगा। इसके इस्तेमाल से समय और पैसे की भारी बचत होगी। इंटरनेट ने दुनिया के उपभोक्ता – व्यवहार, पसंद, ज्ञान हासिल करने के तरीके और फाइनेंशियल मार्केट में कैशलेस इकॉनोमी जैसी क्रांतियां भी तो की हैं।


Date: 16-10-25

मानहानि कानून का दुरुपयोग रुके

सीबीपी श्रीवास्तव, ( लेखक सेंटर फार अप्लायड रिसर्च इन गवर्नेंस, दिल्ली के अध्यक्ष हैं )

उच्चतम न्यायालय द्वारा मानहानि के अपराधीकरण के विषय पर की गई टिप्पणी ने इस मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। हाल में कई अवसरों पर इससे संबंधित कानून के दुरुपयोग को देखते हुए यह विषय और भी गंभीर हो गया है। विधि के शासन के अंतर्गत कानून की यथोचित प्रक्रिया के विस्तार के साथ न्यायालय द्वारा नए अधिकारों की पहचान कर उनके लिए दावा करने की पद्धति बताई जाती है, लेकिन यह देखना भी आवश्यक होता है कि किन्हीं दो अधिकारों के बीच कोई टकराव न हो।

ऐसी ही एक स्थिति अभी चर्चा का विषय है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के दायरे में मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच किस प्रकार संतुलन बनाया जाए। ऐसे संतुलन के लिए ही मानहानि का प्रविधान संविधान और कानून में किया गया है। अनुच्छेद 19(2) में मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने के एक आधार के रूप में मानहानि उल्लिखित है। इसी प्रकार अपकृत्य विधि के तहत सिविल मानहानि और भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि का उल्लेख है।

इसके अनुसार उन व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा, जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की मंशा से या यह जानते हुए कि इससे हानि होगी, कोई झूठा बयान देते या प्रकाशित करते हैं। ऐसे प्रविधान का उद्देश्य सामाजिक हितों का संरक्षण करना और किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा पर होने वाले हमलों को रोकना है। विदित है कि किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला लिखित, मुद्रित या स्थायी रूप से व्यक्त कोई भी बयान आपराधिक मानहानि के दायरे में आ सकता है।

2016 में उच्चतम न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में आपराधिक मानहानि के कानूनी उपबंधों को संवैधानिक रूप से वैध कहा था, लेकिन एक दशक के भीतर ही न्यायालय द्वारा इसके विअपराधीकरण के लिए टिप्पणी करना इस तथ्य का द्योतक है कि ऐसे कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है और यह कदाचित धन उगाही का एक साधन बन गया है। 2016 में न्यायालय ने उस तर्क को खारिज कर दिया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 356) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से असंगत है।

न्यायालय ने इस आधार पर आपराधिक मानहानि को संवैधानिक रूप से वैध कहा कि अनुच्छेद 19(1)(ए) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हालांकि एक बुनियादी प्राकृतिक अधिकार होने के साथ-साथ मौलिक स्वतंत्रता भी है, किंतु यह निरपेक्ष नहीं है। इस पर मानहानि के आधार पर विवेकपूर्ण निर्बंधन संभव है। इस संबंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि के बीच आनुपातिक संबंध होना चाहिए। यानी सद्भावनापूर्वक निष्पक्ष टिप्पणी, लोक सेवकों की सकारात्मक आलोचना, लोक नीतियों या न्यायिक कार्यवाहियों पर निष्पक्ष राय रखना कहीं से भी मानहानि का आधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों से असंगत होगा।

इसके विपरीत प्रतिष्ठा के अधिकार की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। इस कारण दोनों अधिकारों के बीच संतुलन अनिवार्य है। 22वें विधि आयोग ने भी 2024 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि हालांकि अभिव्यक्ति और प्रतिष्ठा के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से प्रतिष्ठा की रक्षा अधिक महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह जीवन के अधिकार का अनिवार्य घटक है। विधि आयोग का यह विचार इस आधार पर उचित प्रतीत होता है कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए गरिमा की रक्षा उसकी अनिवार्य शर्त है, लेकिन जहां प्रतिष्ठा का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है, वहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामान्यीकृत अधिकार।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक स्वतंत्रता भी है और यही सभी स्वतंत्रताओं की जननी भी है। ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठा के अधिकार को अभिव्यक्ति पर वरीयता देने से व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिष्ठा की रक्षा तो अवश्य होगी, लेकिन सामान्यीकृत अधिकार का संरक्षण नहीं हो पाएगा। इस कारण संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के लिए दोनों का संतुलन अनिवार्य है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने के आधार उल्लिखित हैं, लेकिन आपराधिक मानहानि के कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

इस आलोक में यदि उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी उचित है कि मानहानि का विअपराधीकरण होना चाहिए। अगर हम इस विषय को संविधान के स्वर्णिम त्रिभुज के संदर्भ में देखें तो और स्पष्ट होगा। न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में स्वर्णिम त्रिभुज का उल्लेख किया था, जिसके अनुसार इस त्रिभुज का निर्माण अनुच्छेद 21, 19 और 14 से हुआ है। इसलिए इन तीनों ही उपबंधों को संतुलित किया जाना चाहिए। किसी एक को दूसरे पर वरीयता देना आनुपातिकता के सिद्धांत से भी असंगत होगा और यह संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध भी होगा। अतः इस दृष्टिकोण से भी आपराधिक मानहानि के कानून को देखा जाना चाहिए और उसके दुरुपयोग को रोकने का प्रविधान किया जाना चाहिए।


Date: 16-10-25

आपदा के बाद की सावधानियां

सुरेश भाई

उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में आयी भीषण आपदा ने हिमालय और उसकी नदियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। जिसके कारण प्राकृतिक और मानवीय आपदा दोनों चर्चा के विषय बन गये है। मौसम वैज्ञानिक संवेदनशील स्थानों पर रह रहे लोगों के बारे में सचेत भी कर रहे है। उत्तराखंड में धराली, थराली, ऋषि गंगा, छेना गाड़, नंदनगर, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और कुमाऊं मंडल में सन 2023 से लगातार आ रही आपदाओं ने भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी है। इसके बावजूद भी हिमालयी नदियों के किनारे और ग्लेशियरों, झीलों के मुहाने पर लोग बड़ी मात्रा में जमा हो रहे है। वहां पर बन रही बहुमंजिली इमारतें, पर्यटन, चौड़ी सड़कें और उसके निर्माण के लिए वनों का कटान आदि कभी भी भीषण तबाही के कारण बन सकते है।

हिमालय क्षेत्र में अधिकांश आपदा का कारण चौड़ी सड़कें है। यहां के ऊंचे, सीधे खड़े पहाड़ों से गुजरने वाली सड़क अधिकतम 5.5-6 मीटर से अधिक नहीं हो सकती है। जहां इतनी कम चौड़ाई की सड़क बनी हुई है वहां भूस्खलन का खतरा न्यूनतम हुआ है।

वनों में आग के कारण वनस्पतियां जलने के बाद मिट्टी कमजोर पड़ जाती है। इसके बावजूद भी वनों का कटान होता है। जिसके कारण हिमाचल में बाढ़ के कारण बड़ी मात्रा में नदियों में लकड़ी बहकर आयी। यही स्थिति उत्तराखंड की भागीरथी, अलकनंदा और अन्य सहायक नदियों में भी देखी गई है। देहरादून और हरिद्वार जैसे मैदानी क्षेत्र की नदियों में आये जल प्रलय से जो भारी नुकसान हुआ है। वह नदियों के किनारे बड़ी मात्रा में अतिक्रमण, खनन का परिणाम है। बहु मंजली इमारतों ने जल निकासी की व्यवस्था को अवरुद्ध कर रखा है। जहां-जहां ऑल वेदर रोड बन गयी है वहां भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। इस भीषण आपदा के बाद 15 सितंबर 2025 को देहरादून में हिमालयी आपदाः ‘गंगा और यमना का विकास या विनाश’ के विषय पर एक राष्ट्रीय संवाद का आयोजन किया गया है। जिसमें मुख्य वक्ता जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी रहे। जिसमें महसूस किया गया कि हिमालय की संवेदनशीलता के सामने मौजूदा विकास अनुकूल नहीं है। उत्तराखंड की आपदा के दौरान जो स्थिति बनी है उसको ध्यान में रखते हुए आपदा न्यूनीकरण हेतु महत्त्वपूर्ण बिंदु सझाये गये है जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय आदि को सौपा जा रहा है। जिसमें मांग की जा रही है कि आपदा से सबक लेने के बाद यमुनोत्री और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भविष्य में सड़क सधारीकरण से निकलने वाले मलवे को यमुना और भागीरथी में न डाला जाए। डंपिंग जोन बनाकर मलवा का निस्तारण हो और इसके ऊपर पौधों का रोपण किया जाए। सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर से अधिकतम 6 मीटर तक रखी जाए।

गंगोत्री राजमार्ग पर झाला से भैरों घाटी तक देवदार के हरे पेड़ों का कटान रोका जाए। भागीरथी इको सेंसेटिव जोन-2012 की शर्ते लागू हो। यहां के छोटे और सीमांत किसानों के जीवन एवं आजीविका संरक्षण के लिए जलवायु अनुकूल प्लानिंग का सुझाव बहुत पहले से ही फाइलों में पड़ा है। ग्लेशियरों, झीलों की बदलती स्थिति को ध्यान में रखकर इसके आसपास की जैव विविधता संरक्षण के लिए जलवायु कार्य योजना बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे।

नदियों के उद्गम से 150 किलोमीटर आगे तक बड़े निर्माण कार्य इसलिए नहीं होने चाहिए कि यहां पर बाढ़, भूकंप और भूस्खलन की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए यहां पर छोटे-छोटे निर्माण कार्य जैसे मजबूत सड़कें, जल स्रोतों का संरक्षण, वृक्षारोपण, जल स्वच्छता, जल निकासी आदि की आवश्यकता है। जिससे स्थानीय महिलाओं और युवकों को रोजगार भी मिलेगा। अंधाधुंध पर्यटन के नाम पर बहु मंजली इमारतें, निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयौ जेसीबी और पोकलैंड मशीनों ने हिमालय की मिट्टी, जंगल जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है। हिमालय की धरती जो भूकंप से कॉप रही है उसे और अधिक संवेदनशील बनाया है। प्लास्टिक कूड़ा-कचरा का प्रबंधन हो, उसे पवित्र गंगाजल में जाने से रोकना पड़ेगा।

हिमालय में विकास कार्य के लिए पृथक मॉडल की आवश्यकता है अर्थात एक ‘हिमालय
नीति’ बननी चाहिए। इसके लिए हिमालय लोक नीति’ में दिए गए सुझाव को ध्यान में रखा जाए। तीर्थ यात्री व्यक्तिगत वाहन की जगह सरकारी वाहन का भी उपयोग करे। हवाई उड़ानों को नियंत्रित किया जाए इससे बढ़ते ब्लैक कार्बन के खतरे को कम किया जा सकता है।

नदियों, गाड़ गदेरों के मुहाने पर बन रही बस्तियों के निर्माण पर रोक लगे। सरंग आधारित परियोजनाओं को बहुत सीमित किया जाए। क्योंकि सरंग के ऊपर जो गांव आ रहे है वहां मकानों पर दरारें पड़ रही है। जल स्रोत सूख रहे है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन की सुरंग के ऊपर बसे हुए लगभग 30 गांव के मकानों पर दरारें पड़ी हुई है। क्योंकि वहां भारी विस्फोटों के कारण सरंग का निर्माण जिस तरह से चल रहा है। उसने हिमालय क्षेत्र में एक कृत्रिम भूकंप जैसी स्थिति बना रखी है। सूक्ष्म एवं छोटी जल विद्युत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे।”

उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित बग्यालों में मानवीय आवाजाही को नियंत्रित किया जाय । अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपदा प्रभावित विशेषकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के बारे में दिये गये आदेशों का शब्दशः। पालन हो। ताकि हिमालय वासियों को सुरक्षा मिल सके। जरूरी है कि नदियों, ग्लेशियर के बारे में किए गए अध्ययन रिपोर्ट का पालन हो। आपदा प्रभावित क्षेत्र में तकनीकी एवं वैज्ञानिक संस्थानों से अध्ययन करवाया जाए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो। इसके साथ ही मौसम विभाग द्वारा दी जा रही चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाए। यदि वे किसी प्रभावित क्षेत्र के बारे में संभावित खतरे से अवगत करा रहे है तो वहां पर लोगों को तत्काल ही सूचित किया जाना चाहिए ताकि लोग स्वयं बच सके। इसके लिए जरूरी है कि राज्य के स्वतंत्र वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाकर समय-समय पर उनके सुझाव लिए जायें। जो राज और समाज के बीच में एक कड़ी का काम भी कर सकते है।

आपदा में क्षतिग्रस्त भवन और मृतकों के आश्रितों के लिए मुआवजा राशि बहुत ही कम है। जिसे 10-10 लाख रुपए तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कृषि योग्य जमीन को होने वाले नुकसान का मुआवजा उत्तराखंड जैसे हिमालय राज्य में जहाँ छोटे और सीमांत किसान है। उन्हें हेक्टेयर के रूप में भुगतान किया जाता है जो रूपए 200 से 5000 तक ही मिल पाता है। इसलिए लोगों के जीविका के साधन आपदा के कारण नष्ट होने पर उन्हें प्रति नाली भूमि दर निर्धारित करके पर्याप्त राशि मिलनी चाहिए। ताकि वे दूसरे स्थान पर अपनी जमीन की वापसी कर सके।