31-07-2025 (Important News Clippings)
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Date: 31-07-25
Tsunami Lessons
Why world was far better prepared for ocean quakes this time than in 2004
ET Editorials
The world breathed easy as Japan and Hawaii downgraded, and Russia lifted its tsunami warnings. No casualties were reported till late evening although damage was extensive in Russia’s coastal town of Severo-Kurilsk, battered by waves 10-13ft high. The town’s 2,000-odd population lives at a higher ground and is safe. The world was on tenterhooks because tsunamis spell devastation – almost 2.5L died in 2004, over 20,000 in Japan in 2011. One reason casualties are so far nil, and damage limited, is science, forecasting and international collaboration. Scientists can predict not only when a tsunami will hit but also how much flooding there’ll be, unthinkable in 2004. Both the tech and coverage of Pacific Ocean – where over 75% of tsunamis form – with sensors, early warning systems and deepocean assessment (US NOAA’S DART buoys) have improved many times the last two decades.
Ocean quakes trigger waves on the ocean floor the difference between a tsunami wave and a surface one. These push out with force that sensors deep in the Pacific now record via sonics and other indicators. If in 2004, there were only six such buoys, there are over 40 now scattered across seismically active regions in Pacific Ocean. What makes a difference in impact on coastlines is the incline from ocean floor to the coast. Sharper the incline, higher the body of water pushed up, bigger the wave. This makes Japan among the most vulnerable because its incline is steep. But Japan also has among the most sophisticated warning systems. An earthquake still can’t be predicted but its epicentre can be quickly calculated and warnings issued within seconds and minutes through seismographs nationwide. Authorities have time to respond and swiftly evacuate people in the line of a brute wall of water. There’s no being pacific about that.
Date: 31-07-25
Boost the capacity of legal aid systems
Without these resources, the system falls short of providing the quality of justice enshrined in the Constitution
Arshi Showkat, [ works with the India Justice Report ]
Saumya Srivastava, [ works with the India Justice Report ]
Valay Singh, [ works with the India Justice Report ]

Legal services institutions, established under the Legal Services Authorities Act, 1987, are tasked with the mandate of providing free legal aid to nearly 80% of India’s population. However, the actual reach remains modest. Between April 2023 and March 2024, just 15.50 lakh people received legal aid services – far below the scale envisioned. This marked a 28% rise from the 12.14 lakh reached the previous year.
Usually attached to local courts, prisons, and juvenile justice boards, these front offices offer free legal counsel through a panel of empanelled lawyers to the economically weak, those in custody, and others facing various vulnerabilities. In rural and remote areas, legal aid clinics serve village clusters. Nationally, there is one legal service clinic for every 163 villages, as per the India Justice Report 2025. The availability and presence of these services is dependent on financial and human resources available.
Budget for legal aid
The budget for legal aid comprises less than 1% of the total justice budget (police, prisons, judiciary, and legal aid). It is provided by States as well as by the Centre through the National Legal Services Authority (NALSA), which disburses grants to State Legal Services Authorities (SLSAs).
The total allocation nearly doubled from ₹601 crore in 2017-18 to ₹1,086 crore in 2022-23 across 25 States. This growth was due to an increase in State legal aid budgets, which cumulatively increased from ₹394 crore to ₹866 crore. Thirteen States increased their respective allocations to the legal aid budget by over 100%. They were led by Karnataka, Maharashtra, and Madhya Pradesh. During the same period, (2017-18 to 2022-23), NALSA’s funds fell from ₹207 crore to ₹169 crore. The utilisation of NALSA funds also dropped from 75% to 59%.
As per the NALSA Manual for District Legal Services Authorities 2023, SLSAS have been barred from incurring expenditure from the NALSA fund on certain items without prior approval. These included hiring project or front office staff, purchasing or hiring vehicles and equipment, engaging outsourced personnel, expenses related to victim compensation, food distribution, and tree plantation. Instead, it directed that funds be used only for specific functions, with ceilings: 50% for legal aid and advice, 25% for awareness and outreach, and 25% for Alternate Dispute Resolution and mediation.
Since 2019, the national per capita spending on legal aid has doubled from roughly 23 to 27. According to actual expenditure figures from 2022-23 the highest spend was in Haryana (16), while Jharkhand (5), Assam (25), Uttar Pradesh (4), Bihar (3), and West Bengal (2) spent less than the average 26 per capita.
A shrinking frontline
The impact of low fiscal prioritisation coupled with poor utilisation of existing funds is on frontline responders. Para-legal volunteers, who are trained community resources, create awareness, assist in resolving disputes, and act as a bridge between people and legal aid services. The total number of para-legal volunteers dropped by nearly 38% between 2019 and 2024. From 5.7 per lakh population, there were only 3.1 per lakh population in 2023. West Bengal and Uttar Pradesh had only one para-legal volunteer per lakh population.
Low budgets also constrict the ability to deploy para-legal volunteers (paid on a per day basis) on the ground. Over the years, both the numbers of para-legal volunteers trained and deployed have come down drastically. In 2023-24, out of 53,000 para-legal volunteers trained, only 14,000 were deployed, whereas in 2019-20, 63,00 were trained and 22,000 deployed. What is baffling is the reluctance of States to revise honorariums for these para-legal volunteers, which, besides rare exceptions, are invariably below minimum wages across India. As of March 31, 2023, Kerala was the only State paying para-legal volunteers a daily honorarium of 2750. Twenty-two States paid ₹500 per day, three paid ₹400, and the remaining three (Gujarat, Meghalaya, and Mizoram) offered ₹250, which is barely enough to cover basic daily expenses.
Till 2022, lawyers empanelled with legal services took up cases for both the accused persons and victims. Since 2022, NALSA has been operating a new central sector scheme – the Legal Aid Defence Counsel (LADC), for representing only accused persons. This scheme, modelled on the public defender system, is intended to complement the assigned counsel system. NALSA initiated the scheme to ensure that accused persons/convicts have access to quality and effective legal aid through dedicated lawyers. It is now operational in 610 of the 670 districts across India. In 2023-23, 1200 crore was specially earmarked for LADCs by NALSA and it was fully utilised. However, in 2024-25, the allocation dropped to ₹147.9 crore. There is tremendous potential that the LADC holds as it also reduces the burden on other lawyers and the system as a whole. However, as the scheme is still fledging, it would be too early to declare it a
success.
Although States are making efforts to increase allocations for legal aid, long-standing issues such as inconsistent service quality, absent accountability mechanism, and a lack of trust continue to undermine its effectiveness. Much of these ills can be ameliorated with infusions of money and manpower. It is essential to boost the capacity of legal aid systems to make them truly effective. Without these resources, the system falls short of providing the quality of justice enshrined in the Constitution.
Date: 31-07-25
अमेरिका से ट्रेड डील के दीर्घकालिक असर भी देखें
संपादकीय
1 अगस्त से शुरू होने वाली डेडलाइन के कुछ घंटों पहले ट्रम्प का 20-25 फीसदी टैरिफ वाले देशों में भारत का नाम जोड़ना गंभीर है। हमें तथ्यों को नए तरीके से देखना होगा। अपनी जरूरत का माल सस्ते में आयात करना और उसी शिद्दत से अपने माल को अन्य देशों को बेचना तीव्र विकास की अनिवार्य शर्त है। यूके से डील हो चुकी है, ईयू और यूएस से वार्ता जारी है। चूंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लिहाजा ट्रम्प की शर्तों पर राजनीतिक हानि-लाभ भूल कर यह सोचना होगा कि डील न होने या अधिक टैरिफ होने से भारत को दीर्घकालिक हानि क्या होगी। फिर यूएस की मुख्य शर्तें क्या हैं- सोयाबीन, मक्का, डेयरी उत्पाद अमेरिका से शून्य आयात शुल्क पर खरीदना ? आंकड़े गवाह हैं कि भारत यूएस को 6.2 अरब डॉलर का कृषि उत्पाद बेचता है और मात्र 2.4 अरब डॉलर का खरीदता है। तो डील न होने से घाटा किसका? भारत अधिकांश डेयरी उत्पाद ईयू और न्यूजीलैंड से लेता है। भारत के सोयाबीन तेल के 5 अरब डॉलर के आयात में यूएस का शेयर मात्र 1.5 प्रतिशत है, जबकि आधे से ज्यादा आपूर्ति अर्जेंटीना और ब्राजील करते हैं। फिर अगर अमेरिका मक्का दे भी रहा है तो हमारे जानवरों को बेहद सस्ता फीड मिलेगा । दरअसल भारतीय हुक्मरानों की समस्या ट्रम्प की शर्तें नहीं आतंरिक राजनीति है। विपक्ष इस पर किसानों की बर्बादी की डील बताकर हंगामा करेगा। जबकि यूएस से ट्रेड डील का मतलब होगा कई मोर्चों- आयुध और न्यूक्लियर प्लांट्स से लेकर टेक-ट्रांसफर तक बड़ी जीत ।
Date: 31-07-25
एकजुटता आवाजों को दबाने नहीं लोगों को जोड़ने से आती है
प्रो. मनोज कुमार झा, ( राजद से राज्यसभा सांसद )
किसी त्रासदी का एकजुट होकर जवाब देना और निष्पक्ष आवाज में बोलना न केवल राष्ट्रीय पहचान बल्कि करुणा, सहानुभूति और न्याय जैसे साझा मूल्यों को भी जबूत करता है। यह हम नागरिकों को याद दिलाता है कि राजनीतिक या सांस्कृतिक मतभेदों से परे, उन्हें क्या कुछ एक साथ जोड़ता है। एकजुट रहने से हम उन लोगों से अपने समाज को बचा सकते हैं, जो त्रासदी का फायदा उठाकर भेदभाव फैलाते हैं या गलत जानकारी देते हैं, जैसा कि पहलगाम में आतंकवादियों का साफ मकसद था। जब लोग शोक मनाने और याद करने के लिए साथ आते हैं तो यह साझा दुःख हमारी इंसानियत और देश की ताकत का आधार बन जाता है।
राष्ट्र के साथ एकजुटता का मतलब है अपने साथी नागरिकों के संघर्षों, उनके अधिकारों और उनकी गरिमा की सुरक्षा करते हुए उनके साथ खड़ा होना। मुझे अपने उन सभी साथी नागरिकों पर गर्व है, जिन्होंने इस परंपरा को कायम किया और इसका पालन किया। इस मौके का इस्तेमाल घरेलू राजनीति के फायदे के रूप में देखना एक ऐसे नेतृत्व को दिखाता है, जिसने राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति को बुनियादी तौर पर गलत समझा है।
हमारा दुःख और गुस्सा सस्ता नहीं है, और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि ऐसे मौकों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल होते देखना अब आम है। नेतागण नागरिकों से राष्ट्र के साथ खड़े होने का आग्रह करते हैं। लेकिन अक्सर इस नारे का इस्तेमाल सरकार के कामों के लिए बिना सवाल के समर्थन मांगने के लिए किया जाता है। देशभक्ति या एकजुटता को सत्ता में बैठे लोगों के समर्थन के साथ जोड़ना उस लोकतांत्रिक भावना के साथ धोखा है, जो देश को असली ताकत देती है। सच्ची एकजुटता आवाजों को दबाने से नहीं, राजनीति से ऊपर उठकर मेलजोल और एकता बढ़ाने से आती है।
हमें सचेत रहना होगा | इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहां सरकारों ने एक तरफ राष्ट्र के लिए बोलने का दावा किया, और दूसरी तरफ व्यवस्थित तरीके से अपनी ही जनता के बड़े हिस्से को चुप करा दिया। शांति और अहिंसक विरोध की बात करने के लिए दंडित दिए जाने नागरिकों की एक लंबी सूची है। कितने ही छात्र, शोधकर्ता प्रोफेसर, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्षी नेता आज बिना जमानत जेल में हैं। क्यों?
मुख्यतः नागरिक समाज को डराने के लिए। दूसरी ओर, सत्ता से जुड़े लोग लगभग कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह ऑनलाइन गुंडागर्दी हो, गंदी भाषा हो, हिंसा भड़काना हो, और यहां तक कि हमारे सुरक्षा बलों के वीरों का अपमान करना भी हो। जब सरकारें गलत काम करती हैं असहमति को दबाती हैं, या नागरिक अधिकारों को कुचलती हैं, तो सच्ची एकजुटता चुप्पी या सत्तापक्ष के साथ साझेदारी में नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने में है। आमतौर पर लोकतांत्रिक बातचीत सार्वजनिक जगहों और मीडिया में होती है। अफसोस कि इन जगहों पर निगरानी और नियंत्रण का चरित्र आज ऐसा हो गया है।
भारत एक विविधतापूर्ण लोकतंत्र है, जहां 1.4 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, सैकड़ों भाषाएं बोलते हैं, अनेक धर्मों को मानते हैं और अलग-अलग राजनीतिक सोच रखते हैं। सरकार कई राष्ट्रीय संस्थाओं में से एक संस्था मात्र है और यह अपने आप में राष्ट्र की सामूहिक इच्छा और आकांक्षा का प्रतीक नहीं है। इसलिए असहमति को गद्दारी बताना भारतीय गणतंत्र की नींव को ही गलत समझना है । आजादी का संघर्ष औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ असहमति पर आधारित था। भारत शीत युद्ध का भी मोहरा नहीं बना – उसने अपना रास्ता खुद बनाया।
महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, जाति-विरोधी आंदोलन, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए आंदोलन – इन सभी ने व्यवस्था को चुनौती दी और देश को सहानुभूतिशील और मजबूत बनाया। आलोचकों को चुप कराकर या पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्ष के सदस्यों को राष्ट्र-विरोधी करार देना इस विरासत पर चोट है। इसने सार्वजनिक बातचीत को दूषित किया है। और उन संस्थाओं को भी संक्रमित किया है, जिनका मकसद तानाशाही के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में काम करना था ।
Date: 31-07-25
ट्रंप के आगे झुकना नहीं
संपादकीय

आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की अपनी धमकी पर अमल कर दिया। उन्होंने भारत से अमेरिका आने वाली वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के साथ रूस से हथियार और तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की भी घोषणा की। उन्होंने यह सब इसलिए किया, क्योंकि व्यापार समझौते पर 1 अगस्त की समय सीमा तक दोनों देशों के बीच जारी बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचती नहीं दिख रही थी। ऐसा इसलिए था, क्योंकि भारत अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं । उसे आगे भी तैयार नहीं होना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि भारत अमेरिका से ऐसा व्यापार समझौता कर ले, जो केवल उसके हित में हो। इस तरह के समझौते तो तभी हो पाते हैं, जब दोनों पक्षों के हित सधते हैं। भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अडिग रहना चाहिए और यह स्पष्ट करने में संकोच भी नहीं करना चाहिए कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुचित दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। भारत अपने हित की रक्षा करके ही अमेरिका फर्स्ट की ट्रंप की नीति का साथ दे सकता है। भारत को ट्रंप के मनमाने फैसलों से डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि वे अपने फैसलों से पीछे हटने और उन्हें पलटने के लिए जाने जाते हैं। उनके इस रवैये के कारण उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत भी हो रही है। उन्हें यह समझ आ जाए तो अच्छा कि आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है और अमेरिका का भी प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा ।
यह किसी से छिपा नहीं कि टैरिफ के मामले में ट्रंप पहले भी मुंह की खा चुके हैं। उन्होंने चीन से आने वाली वस्तुओं पर मनमाने तरीके से टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके जवाब में चीन ने भी ऐसा ही किया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका चीन से वार्ता करने के लिए बाध्य हुआ। वह ठीक है कि भारत की आर्थिक स्थिति चीन जैसी नहीं, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के तथाकथित कठोर रवैये के आगे अपने हितों की बलि दे दे। इसे कोई भी समझ सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने और जुर्माना लगाने की जो घोषणा की, वह उनकी दबाव की राजनीति का ही हिस्सा है। इस राजनीति की पोल खुल चुकी है। अच्छा होगा कि इसे देश के विपक्षी दल भी समझें । इसलिए और भी समझें कि संसद में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि सैन्य कार्रवाई को स्थगित किए जाने के सिलसिले में विश्व के किसी भी नेता की कहीं कोई भूमिका नहीं। स्पष्ट है कि भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई को कथित तौर पर रोकने का ट्रंप का दावा फर्जी है। वास्तव में इसी कारण वे अपने इस धोथे दावे को बार-बार दोहरा रहे हैं।

Date: 31-07-25
बढ़ी अनिश्चितता
संपादकीय
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के लंबे समय तक खिचने के साथ ही यह आशंका बनने लगी थी कि शायद दोनों देश 1 अगस्त की तय समयसीमा के पहले साझा लाभकारी व्यापार समझौते पर नहीं पहुंच सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बुधवार को यह घोषणा की कि भारत को 1 अगस्त से अमेरिका को किए जाने वाले नियत पर 25 फीसदी शुल्क चुकाना होगा। इस मुख्य शुल्क दर के अलावा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया गया ट्रंप का संदेश बहुत उत्साहवर्धक नहीं था। उन्होंने अपनी पुरानी बातें तो दोहराई ही कि भारत की शुल्क दरें अधिक हैं और अमेरिका ने उसके साथ अपेक्षाकृत कम कारोबार किया है, साथ ही उन्होंने कुछ और बातों को आपस में मिला दिया। मसलन उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल आयात करता है और उसको इसका भी जुर्माना भरना होगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि जुर्माने का क्या मतलब होगा, लेकिन यह 25 फीसदी की शुल्क दर के ऊपर अतिरिक्त शुल्क के रूप में भी हो सकता है।
यह घोषणा निश्चित रूप से भारतीय उत्पादकों और भारत सरकार दोनों को नुकसान पहुंचाने वाली है। कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का नाम उन देशों की सूची में शामिल नहीं था जिन्हें ट्रंप ने इस महीने के आरंभ में एकतरफा पत्र लिखे थे। कई मौकों पर ट्रंप स्वयं बढ़चढ़ कर कह चुके थे कि भारत के साथ एक बड़ा समझौता होने वाला है। यह बात ध्यान देने लायक है कि भारत उन शुरुआती देशों में से एक है जिन्होंने अप्रैल में तथाकथित जबाबी शुल्क लागू किए जाने के बाद अमेरिका के साथ बातचीत आरंभ की थी। बहरहाल, इनमें से कुछ भी कारगर साबित होता नहीं दिखता। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है और 2024-25 में भारत का वस्तु व्यापार अधिशेष 40 अरब डॉलर से अधिक था। इस दौरान कुल निर्यात 86 अरब डॉलर से अधिक हो चुका था।
कुछ विकासशील देशों सहित कई अन्य देशों को अनुकूल समझौते करने में कामयाबी मिली थी और ब्रिटेन तथा यूरोपीय संघ के साथ भी ऐसा ही हुआ लेकिन अब भारत को अमेरिकी बाजारों को निर्यात करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जो हालात हैं, उनमें तो भारत में कुछ बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश पर भी सवालिया निशान लगेंगे जो चीन में निवेश में विविधता लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में पूरी तरह शुल्क आधार पर भी वियतनाम अधिक आकर्षक होगा। अब जबकि यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका के साथ वार्ता विफल हो चुकी है, तो सरकार को यह सलाह होगी कि वह यथासंभव जानकारी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दे। हाल के दिनों और सप्ताहों में ऐसी खबरें सामने आई हैं कि भारत कुछ क्षेत्रों को खोलने के लिए तैयार नहीं था। खासतौर पर कृषि क्षेत्र को। ऐसे में यह बात बहसतलब होगी कि क्या भारत मौजूदा हालात में पड़ने से बच सकता था? इसके अलावा देखना होगा कि क्या ऐसी कोई संभावना है कि संवाद जारी रखा जाए और निकट भविष्य में किसी समझौते पर पहुंचा जा सके ?
ट्रंप ने जिस तरह दूसरे देशों को व्यापार समझौते के लिए मनाया साफ कहें तो भारत के नजरिये से वह दिक्कतदेह था। सभी देशों में अमेरिकी वस्तुओं की लगभग निःशुल्क पहुंच के बदले उनके लिए अपेक्षाकृत कम शुल्क की व्यवस्था की गई। भारत के लिए ऐसे किसी समझौते को मानना मुश्किल है। ऐसा इसलिए कि भारत की विकास और आजीविका संबंधी आवश्यकताएं अलग हैं। बहरहाल, भारत को जो मिला है वह भी संतोषप्रद नहीं है और इसका असर उत्पादन और रोजगार पर पड़ेगा। अब सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के अलावा यह मानते हुए कि निकट भविष्य में यही दर लागू रहेगी, हमें वृद्धि पूर्वानुमानों का भी उपयुक्त समायोजन करना होगा। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मंगलवार को चालू वर्ष और अगले वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान बढ़ा दिए हैं। ट्रंप के दौर में ऐसे अनुमान 24 घंटे भी नहीं टिकते।
Date: 31-07-25
आतंक का चेहरा
संपादकीय
अमेरिका की ओर से ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किए जाने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक ताजा रपट ने इस तथ्य की सत्यता के आधार को और मजबूत कर दिया है। सुरक्षा परिषद की किसी रपट में पहली बार टीआरएफ का जिक्र किया गया है और साथ ही इस बात को भी माना है कि यह आतंकी संगठन लश्कर-ए- तैयबा का ही एक मुखौटा है। इससे न केवल आतंक के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक स्तर पर भारत के प्रयासों को बल मिला है, बल्कि पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। यह इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाला आतंकी संगठन टीआरएफ ही था और उसने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। हालांकि, भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद उसने किसी खास रणनीति के तहत अपना बयान वापस ले लिया था। सुरक्षा परिषद के इस कदम को भारत की कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने टीआरफ के नापाक मंसूबों को दुनिया के सामने उजागर किया था और अब सुरक्षा परिषद ने भी इस आतंकी संगठन को चिह्नित कर दिया है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम हमले के बाद एक बयान जारी कर कहा था कि ऐसे घृणित आतंकवादी कृत्य के लिए जिम्मेदार अपराधियों, साजिशकर्ताओं, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को न्याय के कठघरे में लाना जरूरी है। हालांकि, पाकिस्तान के दखल के कारण उस बयान में टीआरएफ का जिक्र नहीं किया गया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने तब अपनी संसद में खुद यह दावा किया था कि उन्होंने सुरक्षा परिषद के बयान से टीआरएफ का नाम हटवा दिया है। दरअसल, पाकिस्तान की पहले से यह रणनीति रही है कि उसकी धरती पर फैल रहे आतंक के वृक्ष को वैश्विक स्तर पर चिह्नित नहीं होने दिया जाए। अब सुरक्षा परिषद की इस रपट में टीआरएफ का नाम आना यह साबित करता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की सच्चाई सामने आ रही है। साथ ही यह इस बात का भी संकेत है कि दुनिया आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के दावों को किस नजरिए से देखती है।
रपट में एक देश के उन दावों को भी खारिज कर दिया गया है कि लश्कर-ए-तैयबा निष्क्रिय हो चुका है। माना जा रहा है कि वह देश संभवतः पाकिस्तान ही है, क्योंकि यह बात छिपी नहीं है कि लश्कर-ए-तैयबा उसकी धरती पर ही फल-फूल रहा है। रपट में साफ कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमला लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन के बिना संभव नहीं था और टीआरएफ तथा लश्कर-ए-तैयबा के बीच गहरे संबंध हैं। इस सब के बीच सवाल यह भी है कि क्या किसी आतंकी संगठन को वैश्विक स्तर पर चिह्नित कर देने से आतंकवाद पर अंकुश लग जाएगा ? जाहिर है, इसके लिए संयुक्त प्रयासों को धरातल पर उतरना होगा और आतंकियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। इसमें दोराय नहीं कि आतंकवाद अब वैश्विक संकट बन चुका है और इससे निपटने के लिए उसकी जड़ों पर प्रहार करना जरूरी है। यह तभी संभव होगा, जब आतंकियों के साथ-साथ उनके वित्तपोषकों और प्रायोजकों को भी न्याय के कठघरे में लाया जाएगा।
Date: 31-07-25
कृत्रिम मेधा का महत्त्व और जोखिम
अभिषेक कुमार सिंह
पिछले करीब तीन दशकों में इंटरनेट ने दुनिया को जो गति और विस्तार दिया है, उसकी कल्पना शायद ही पहले की गई होगी। पूरे संसार को हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन में सिमटा देने वाली इस तकनीक को एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। तीन साल पहले वर्ष 2022 में ‘चैटजीपीटी’ की शक्ल में कृत्रिम मेधा (एआइ) ने इसमें वह सुविधा जोड़ दी, जिससे कई कई तरह के काम आसान हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी काम अब पलक झपकते ही हो जाता है। निश्चित ही इसके कुछ फायदे हैं, पर खतरे उससे कई गुना ज्यादा एआइ के कारण दुनिया से खत्म होती नौकरियों ने चिंता बढ़ा दी है। मगर शायद नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा हैं। इसका अहसास तब हुआ, जब यूट्यूब (गूगल) और फेसबुक (मेटा) ने कृत्रिम मेधा से बनाई जा रही सामग्री की रोकथाम के उपायों को लागू करना शुरू किया। इन उपायों का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि कृत्रिम मेघा से बुद्ध के लिए खुद कृत्रिम मेधा को ही सामने किया जा रहा है।
इंटरनेट कंपनियों ने हाल में कृत्रिम मेधा से पैदा होने वाली ऐसी सामग्री के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिसे हजारों-लाखों लोग बना कर इनके मंचों (जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम) पर तस्वीरों और वीडियो की शक्ल में डाल रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। समस्या यह नहीं है कि इस तरकीब से हजारों लोग कमाई कर रहे हैं, बल्कि यह है कि इन नकलची लोगों के कारण उन्हें परेशानी हो रही है, जो मौलिक रूप से कोई रचनात्मक सामग्री तैयार करते हैं। साथ ही, समस्या है कृत्रिम मेधा के उपकरणों से बनी ऐसी नकली सामग्री की, जिसे यूट्यूब- फेसबुक आदि की निर्माता कंपनियां अपनी विश्वसनीयता के लिए खतरा मान रही हैं। खास बात यह है कि कृत्रिम मेघा की मदद से कोई सामग्री तैयार करने के उपाय खुद इन्हीं मंचों से सुझाए गए हैं, पर अब जिस तरह से नकली सामग्री की भरमार इन पर हो गई है, उससे असली- नकली का फर्क भी मिटता दिख रहा है।
कारोबारियों, विश्लेषकों और बड़ी हस्तियों समेत सैकड़ों ऐसे लोग हैं, जो शिकायत कर रहे हैं कि या तो उनके नाम पर नकली खाते बना कर लोग कई तरह के फर्जीवाड़े कर रहे हैं या फिर उनके द्वारा प्रस्तुत मौलिक सामग्री की कृत्रिम मेधा की मदद से नकल कर फर्जी सामग्री तैयार कर पैसे कमा रहे हैं। इसका असर मौलिक सामग्री परोसने वालों की कमाई पर भी पड़ रहा है, क्योंकि फेसबुक यूट्यूब का उपभोक्ता यह अंतर नहीं कर पाता है कि कौन सी सामग्री मौलिक है और कौन नकली।
नकली या फर्जी सामग्री की समस्या उन कृत्रिम मेधा उपकरणों की वजह से ज्यादा बढ़ी है, जिनका इस्तेमाल हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। इनके जरिए वास्तविक दिखने और बोलने वाले लोगों की छवि तैयार कर दी जाती है। इससे चर्चित लोगों के चेहरे, आवाज और अंदाज की नकल भी आसानी से की जा सकती है। इसी तरह की सुविधाओं के इस्तेमाल से हजारों-लाखों लोग चर्चित नामों का सहारा लेकर नकली और फर्जी वीडियो बना रहे हैं। ऐसे में यूट्यूब- फेसबुक पर मौलिक रचनाएं पेश करने वाले रचनाकारों के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। जो काम वे मौलिक ढंग से करने में कई दिन लगाते हैं, कृत्रिम मेघा की मदद से उसकी नकल कर तुरत-फुरत नई सामग्री तैयार करके सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दी जाती है। इस तरह की गतिविधियों के कारण सोशल मीडिया मंचों ने हाल में कुछ नीतिगत बदलाव भी किए हैं। जैसे, यूट्यूब ने अपनी नीति को अद्यतन करते हुए यह नियम लागू किया है कि उसके मंच से उन चैनलों का मौद्रीकरण रोक दिया जाएगा, जिन पर विशुद्ध रूप से कृत्रिम मेधा के उपकरणों से बनाई गई सामग्री डाली जाती है। यानी ऐसी सामग्री, जिसे बनाने में कोई मौलिकता नहीं है और जिसमें कोई इंसानी मेहनत नहीं लगी है। इसी तरह जिस सामग्री में दोहराव होगा (यानी जिसे किसी स्थापित रचनाकार ने पहले पेश कर दिया है, उसकी नकल कर तैयार की गई सामग्री), या जिसमें कोई नयापन नहीं होगा, उन चैनलों को यूट्यूब के मंच से हटा दिया जाएगा। इसी तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी कृत्रिम मेधा से बने नकली और दोहराव वाली तथा कम मेहनत वाली सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए कुछ उपाय लागू किए हैं। इसके अंतर्गत इन मंचों पर मौजूद कृत्रिम मेधा से बनी तस्वीरों वीडियो की पहचान की जाएगी कि वे असली हैं या तकनीक की मदद से फर्जी तौर पर बनाए गए हैं। इसके बाद ऐसी सामग्रियों को प्रतिबंधित किया जाएगा।
यहां एक रोचक प्रश्न यह है कि खुद ही कृत्रिम मेधा और उसके उपकरणों को चलन में लाने को अब इसकी फिक्र क्यों होने लगी है कि वे उसकी रोकथाम के उपायों पर गंभीरता से विचार करने पर मजबूर हो गए हैं। पूछा जाना चाहिए कि क्या इनको मौलिकता की वास्तव में कोई परवाह है। यदि ऐसा है, तो ऐसे एआइ उपकरणों की अनुमति क्यों दी जाती हैं, जिनके जरिए नकली सामग्री तैयार की जाती है। आज अगर दुनिया भर में बड़े पैमाने पर नकली सामग्री तैयार की जा रही है, तो उसके पीछे कृत्रिम मेधा तकनीक ही है। इन तकनीकों की मदद से ही रोजाना बड़ी मात्रा में कचरा पैदा हो रहा है, जिसकी साफ-सफाई की चिंता फेसबुक – यूट्यूब के नए उपायों में दिखाई दे रही है।
यूट्यूब के नए नीतिगत बदलावों के मुताबिक, ऐसी सामग्री की गुणवत्ता ( मौलिकता के पैमाने पर) बेहद घटिया होती है। ऐसी ज्यादा सामग्री दोहराव वाली होती है, यानी उसे पहले ही कई बार दिखाया- सुनाया जा चुका होता है। साथ ही इसमें इंसानी मौलिकता का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि इन्हें तकनीक की मदद से तैयार किया जाता है। यह कचरा नकली आवाजों, स्वचालित लेखन या नकल करके बनाए गय वीडियो क्लिप आदि के रूप में इन मंचों पर इतना ज्यादा मौजूद है कि उसका पता लगाना भी मुश्किल हो रहा है सोशल मीडिया मंचों को भी शायद इसका अहसास हो रहा है कि ऐसी सामग्री का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं का मनोरंजन करना या उन्हें कोई शिक्षा अथवा नई जानकारी देना नहीं है। बल्कि हजारों-लाखों की संख्या में कृत्रिम मेघा की मदद से रोजाना ऐसी सामग्री का पहाड़ खड़ा कर असली सामग्री को दबा देना और अपनी कमाई करना है।
सबसे रोचक पहलू यह हैं कि कृत्रिम मेधा – उत्पादित सामग्री की पहचान करने और उसे प्रतिबंधित करने के लिए भी कृत्रिम मेधा उपकरणों का ही सहारा लिया जा रहा है। उनका ऐसा करना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हर दिन लाखों-करोड़ों की संख्या में पैदा हो रही फर्जी सामग्री से इंसानी क्षमता के बल पर निपटना मुश्किल काम है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये प्रबंध नियमों को सही तरीके से लागू कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रबंध वास्तविक और मौलिक सामग्री को प्रतिबंधित कर दें और नकली सामग्री को बढ़ावा देने लग जाएं। ऐसे में मशीन और इंसान दोनों को साथ लाने वाले मिश्रित माडल को अपनाना होगा । इसलिए इन कोशिशों का कोई मतलब तभी है, जब ईमानदारी से नए नियमों को लागू किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मौलिक सृजन कृत्रिम मेधा से उपजे कचरे के नीचे दबता जाएगा।
Date: 31-07-25
सामाजिक चेतना का आह्वान
राजेश मणि
मानव तस्करी आधुनिक विश्व की ऐसी कड़वी सच्चाई है जो सभ्यता और विकास के तमाम दावों को झुठलाती है। हर वर्ष 30 जुलाई को ‘मानव तस्करी निषेध दिवस’ मनाया जाता है, जो हमें स्मरण कराता है कि इंसान को एक वस्तु की तरह खरीदने-बेचने की प्रथा अब भी हमारे समाज में जीवित है और यह केवल पिछड़े या अनपढ़ वर्ग की समस्या नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की चुनौती हैं, जो न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा में विश्वास रखता है।
भारत जैसे विविधता भरे देश में जहां प्रगति और विकास की नई मिसाल गढ़ी जा रही हैं, वहीं मानव तस्करी ऐसी बीमारी बन कर फैली है, जिसकी जड़ें सामाजिक-आर्थिक असमानताओं में गहराई तक समाई हुई हैं। आंकड़ों पर हम नहीं जा रहे हैं हजारों मामले ऐसे हैं, जो या तो दबा दिए जाते हैं, या जिनकी कभी शिकायत ही दर्ज नहीं होती। इन मामलों में बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाएं और नाबालिग बच्चे होते हैं। तस्करी के शिकार लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं, जिन्हें शहरों में नौकरी, शादी, शिक्षा या बेहतर जीवन का सपना दिखा कर बहला-फुसला कर ले जाया जाता है। वहां उन्हें देह व्यापार, घरेलू नौकर जबरन मजदूरी, भिक्षावृत्ति, अंग व्यापार, बाल विवाह, आर्केस्ट्रा, मसाज पार्लर, स्पा, हुक्का बार, साइबर फ्रॉड आदि जैसी अमानवीय स्थितियों में झोंक दिया जाता है। समाज की चुप्पी, कानून का डर न होना और पीड़ितों की बेबसी इस पूरे तंत्र को लगातार मजबूत करती है।
भारत में एंटी हयूमन ट्रैफिकिंग थाने की जिले स्तर पर स्थापना होनी है, और लगभग अधिकतम स्थापित किए भी जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में एंटी स्यूमन ट्रैफिकिंग थाना स्थापित हो चुका है। जहां तकनीक और इंटरनेट मानव जीवन को सरल और तेज बना रहे हैं, वहीं इसके दुरुपयोग से मानव तस्करी के नये और जटिल रूप सामने आ हैं। आजकल सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स, फर्जी जॉब और फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी, वेबसाइट्स के माध्यम से बच्चों और युवतियों को जाल में फंसाना आसान हो गया है। तस्कर पहले ‘दोस्त’ बनाते हैं, विश्वास अर्जित करते हैं, और फिर पीड़ित को फंसा कर देश या विदेश भेज देते हैं। भारत में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से भी बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां तस्करी के जरिए लाई जाती हैं, और बड़े शहरों में वेश्यावृत्ति या घरेलू काम में लगा दी जाती हैं। इंटरनेट की अनियंत्रित पहुंच और साइबर सुरक्षा की कमी ने इस समस्या को और गहरा बना दिया है। दुर्भाग्य यह है कि पीड़ितों को अक्सर अपराधी मान लिया जाता है, और उन्हें न्याय की बजाय शर्मिंदगी और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। प्लेसमेंट एजेंसी वर्क वीजा और टूरिस्ट वीजा के चक्कर में भी अपना जाल फैलाए हुए हैं। काम के बहाने बहुतों को टूरिस्ट वीजा के चक्कर में विदेश भेज देते हैं, और वो तस्करी के शिकार हो जाते हैं।
भारत सरकार ने मानव तस्करी रोकने के लिए कई कानून और योजनाएं बनाई हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370 के तहत तस्करी को अपराध की परिभाषा में शामिल किया गया है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम और डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर बिल जैसे अन्य प्रावधान भी मौजूद हैं। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहॅबिलिटेशन) बिल को संसद में लाने का प्रयास किया गया है, जो एक समग्र दृष्टिकोण से पीड़ितों की पहचान, सुरक्षा, पुनर्वास और पुनः समाज में विलय की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है।
हालांकि, नीति और वास्तविकता के बीच गहरी खाई बनी हुई है। कानूनों का प्रभाव तभी पड़ेगा जब उनका सही से क्रियान्वयन हो कई बार पुलिस प्रशासन की उदासीनता, भ्रष्टाचार, या पीड़ितों की सामाजिक स्थिति कानून को निष्प्रभावी बना देती है। गैर-सरकारी संस्थान जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन पूरे देश में स्वयंसेवी संस्थानों और सरकारों के साथ मिल कर बेहतर प्रयास कर रहा है मानव तस्करी रोकने के लिए लेकिन उनकी पहुंच हर गाँव- कस्बे शहर तक नहीं है इस कमी को सरकारी तंत्र और नागरिक समाज को मिल कर भरना होगा।
मानव तस्करी ऐसा अपराध है जो हमारी संवेदनहीनता और सामूहिक चुप्पी से फलता- फूलता है। पीड़ित अक्सर आवाज नहीं उठा पाते-डर, शर्म, धमकी, या सामाजिक बहिष्कार के डर से कई बार पीड़ित यह तक नहीं जानते कि उनके साथ जो हो रहा है, वह अपराध है। वहीं समाज विशेषकर शहरी मध्यम वर्ग और ग्रामीण समुदाय, इसे या तो नजरअंदाज करता है। या ‘घरेलू मामला’ कह कर टाल देता है। यही चुप्पी मानव तस्करी के लिए सबसे उर्वर भूमि बन जाती है। समाज की जागरूकता, सतर्कता और सक्रियता इस समस्या के समाधान की कुंजी है। स्कूलों में जागरूकता अभियान, पंचायत स्तर पर निगरानी समितियां, युवाओं को साइबर सुरक्षा की जानकारी और महिलाएं एवं किशोरियों को आत्मरक्षा व कानूनी अधिकारों की शिक्षा- ये सब न केवल तस्करी रोक सकते हैं, बल्कि पीड़ितों के लिए सहारा बन सकते हैं।
आम नागरिक को जानना आवश्यक है। कि अगर कोई बच्चा या महिला लापता हो रही है, जबरदस्ती कहीं भेजी जा रही है, या संदिग्ध हालात में हैं, तो उसे तुरंत चाइल्डलाइन (1098), महिला हेल्पलाइन (181) या पुलिस (112) को सूचित करना चाहिए। जब तक एक भी इंसान गुलाम है, तब तक समाज स्वतंत्र नहीं मानव तस्करी न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि मानव गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों पर सीधा प्रहार है। यह आधुनिक युग की सबसे संगठित और क्रूर प्रणाली हैं, जो लोगों के सपनों, शरीर और आत्मा को तोड़ कर उन्हें जीवित लाश बना देती है। इस अपराध के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या एनजीओ की नहीं हो सकती- यह हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो समाज में बदलाव लाना चाहता है। 30 जुलाई का यह दिवस केवल औपचारिक भाषणों या पोस्टर अभियानों तक सीमित न रहे – यह सामाजिक क्रांति की शुरुआत बने। हर विद्यालय, हर ग्राम सभा, हर नागरिक इस बात का संकल्प ले कि वह तस्करी को होते हुए नहीं देखेगा, बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाएगा।
‘यदि आप चुप हैं, तो आप भी दोषी हैं।’ यह सत्य आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है जब तक समाज के सबसे कमजोर, सबसे उपेक्षित और सबसे असहाय वर्ग को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हम खुद को सभ्य या विकसित कहने का अधिकार नहीं रखते।