केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर उच्चतम न्यायालय ने सही किया
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हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। इस निर्णय के पीछे उच्चतम न्यायालय ने जो कारण दिए हैं, उस पर कुछ बिंदु –
- न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यह निर्णय नेताओं को आम नागरिकों की तुलना में लाभ देने से संबंधित नहीं है।
- लोकसभा चुनाव लोकतंत्र को गतिज ऊर्जा प्रदान करते हैं। केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है, और केजरीवाल उसके नेता है, तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री है। यहाँ 25 मई को मतदान होना है।
- चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्ति को अंतरिम जमानत दिए जाने में चुनावों के असाधारण महत्व को नजरअंदाज करना अन्यायपूर्ण और गलत होगा।
- पहले के उदाहरण बताते हैं कि जब नियमित जमानत ठीक नहीं होती, तब भी मजबूरी में अंतरिम जमानत दी जा सकती है। चंद्रबाबू नायडू के मामले में भी न्यायालय ने इसी प्रकार का निर्णय दिया था।
कुल मिलाकर, न्यायालय ने लोकतंत्र के हितों को अन्य मुद्दों से ऊपर रखकर सही किया है।
‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 11 मई, 2024
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