29-06-2021 (Important News Clippings)
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Date:29-06-21
More Can Be Done
For GoI’s economic package to make a difference, demand needs a fiscal stimulus
TOI Editorials
The second wave of Covid-19 abruptly cut short a nascent economic recovery and introduced uncertainty. In this backdrop, GoI has been urged by many, including RBI’s monetary policy committee, to extend fiscal support. FM Sitharaman yesterday announced a Rs 6.28 lakh crore package of measures. Unfortunately, it’s underwhelming. A large part of it is a set of reforms measures spread out over five years. Some of it are procedural changes in existing schemes and measures that had been announced earlier. The core of the package is premised on banks willing to step up lending with government-backed guarantees. When seen in its entirety, this package will not be enough to offset the uncertainty and boost flagging consumption.
GoI’s policy approach since last year has been to let the banks do the heavy lifting. In line with this approach, Rs 2.67 lakh crore of new package is built around the hope that banks will lend to Covid-affected businesses and others when backed by guarantees. The guarantee aims to lower the lending risks of banks. This approach has so far not yielded satisfactory results. Bank credit over the last year has grown just 5.7% and lags the 9.7% growth in deposits. This was the case even before the second wave hit us. Banks are simply not deploying enough of the money coming their way. An environment of risk aversion has neutralised the efficacy of monetary measures.
This leaves GoI as the one controlling the economic levers that can make a difference. Urban poor need urgent fiscal support through cash transfers. GoI has a pipeline of infrastructure projects. Executing them with fiscal support will provide the stimulus in the form of a surge in spending. This is the only way to create a virtuous cycle as contracts to private firms will have a positive impact on jobs and aggregate demand. A delay will create permanent damage as some firms may never recover from two shocks in 15 months. Vaccination and speed are essential for recovery. Offering free visas to foreign tourists as the FM did yesterday can work only when there’s normalcy.
Date:29-06-21
Stimulus Welcome, Needs More Bite
Small industry needs non-debt capital
ET Editorials
It is welcome that the government has come out with some more stimulus measures. It is disappointing that it proposes additional budgetary spending of only ₹49,000 crore, apart from an extra ₹94,000 crore on food subsidy. The remaining bits of the ₹6.29 lakh crore package announced on Monday are either credit guarantee schemes, for which banks have to lend, or outlays that have already been budgeted. It is heartening that out of the ₹3 lakh crore of emergency credit line guarantees offered in the past, ₹2.69 lakh crore has been availed of by industry. Now, that scheme has been expanded by an additional ₹1.5 lakh crore of credit.
The direct outlay of ₹15,000 crore on health, with the states expected to bring in ₹8,220 crore, will help prepare for another wave of the pandemic, with a special focus on children. Loan guarantees have been extended to ₹50,000 crore for investment in healthcare. While such attention to health is welcome, it must extend to reorganising the healthcare industry’s focus from the curative to the preventive. That would produce a bigger bang for the buck. Schemes for digital health and a regulatory framework for safe health data storage and sharing must be put in place. Additional food subsidies are welcome, as lockdowns preclude jobs in the informal sector. The power sector needs political will, rather than additional funds: asking people to pay for the power they consume calls for political courage, and smart meters will not work in its absence. While the government has set aside ₹19,000 crore for extension of the nationwide optical fibre network to villages yet to be connected, it might well make sense to make use of satellite broadband for such areas. Faster vaccination and social peace, rather than free visas, will increase tourist inflows.
Tourism and hospitality sectors, as well as small and medium industries, need non-debt capital to tide over the period of little to no business, rather than more loans. We need to hear a whole lot more about the fund of funds the government had promised.
Date:29-06-21
The law of sedition is unconstitutional
An urgent review of the Kedar Nath judgment is necessary as ‘sedition’ violates the basic right of speech and expression
P.D.T. Achary, [ former Secretary General, Lok Sabha ]
In Vinod Dua’s case (2021), the Supreme Court of India has reaffirmed the law of sedition laid down in Kedar Nath Singh (1962) and directed governments to adhere to it. This reaffirmation seems to be a little problematic. The Kedar Nath judgment upheld the constitutional validity of sedition as defined in Section 124A of the Indian Penal Code. And the Court read down the provision by holding that only writings or speeches which incite people to violence against the Government will come within the mischief of sedition. So, as per this judgment, unless speeches or writings tend to cause violence or disorder, there is no sedition.
Issue of ‘disaffection’
Section 124A of the IPC, which contains the law of sedition, categorises four sources of seditious acts. They are, spoken words, written words, signs or visible representations. The gist of the offence is: bringing or attempting to bring the government into contempt or hatred, or exciting or attempting to excite disaffection towards the government. There are three explanations attached to this section. The first explanation says that ‘disaffection’ includes disloyalty and all feelings of enmity. The second and third explanations say that one can comment on the measures of the government or other actions of the government without bringing or attempting to bring it into contempt or hatred or exciting or attempting to excite disaffection towards the government. These explanations do not convey anything different from what the defining section says.
Here is an illustration. If a person writes that the Government is very good but the vaccine policy is bad, perhaps he may not attract the charge of sedition as per the explanations. But he should invariably state that the government is very good. If he only says that the policies and actions of the government are consistently bad and does not say that the government is very good, he is liable to be charged with sedition. The recent examples of sedition cases amply prove this point.
The Supreme Court’s assertion in Kedar Nath that there is sedition only when writing or speech can lead to violence or disorder has consistently been ignored by governments all these years, and citizens of all ages have been charged with sedition for merely criticising the authorities. The Lakshadweep case is the latest example.
The problem actually lies in the fact that the law of sedition was not struck down by the Supreme Court in 1962 as unconstitutional. There was every justification for doing that because sedition, as defined in Section 124A of the IPC, clearly violates Article 19(1)(a) of the Constitution which confers the Fundamental Right of freedom of speech and expression, the most valuable right of free citizens of a free country.
Not a reasonable restriction
Further, this section does not get protection under Article 19(2) on the ground of reasonable restriction. It may be mentioned in this context that sedition as a reasonable restriction, though included in the draft Article 19 was deleted when that Article was finally adopted by the Constituent Assembly. It clearly shows that the Constitution makers did not consider sedition as a reasonable restriction. However, the Supreme Court was not swayed by the decision of the Constituent Assembly. It took advantage of the words ‘in the interest … of public order’ used in Article 19(2) and held that the offence of sedition arises when seditious utterances can lead to disorder or violence. This act of reading down Section 124A brought it clearly under Article 19(2) and saved the law of sedition. Otherwise, sedition would have had to be struck down as unconstitutional. Thus, it continues to remain on the statute book and citizens continue to go to jail not because their writings led to any disorder but because they made critical comments against the authorities.
A few ironies
A great irony here is that the law of sedition, which should have gone out of the Statute Book when the Constitution of India came into force, was softened through interpretation and made constitutionally valid by the Supreme Court. This law was enacted by the British colonial government in 1870 with the sole object of suppressing all voices of Indians critical of the government. James Stephen, the author of the Bill, had clarified then that not only critical comments but even a seditious disposition of a person will attract this penal law. It was the policeman who would decide whether a person’s disposition was seditious.
The history of this most draconian law during colonial rule would reveal that the basic propositions laid down by Stephen have been followed by courts in all cases on sedition before Independence. In the Bangobasi case in 1891, Bal Gangadhar Tilak’s case in 1897 and 1908 and Mahatma Gandhi’s case in 1922, the High Courts, and ultimately the judicial committee of the Privy Council, consistently held that incitement to violence or rebellion is not a necessary part of sedition under Section 124A of the IPC and a mere comment which the authorities think has the potential to cause disaffection towards the government is seditious and the person can be arrested and put on trial. Justice Arthur Strachey, while stating the law of sedition before the jury in Tilak’s case, had made it absolutely clear that even attempts to cause disaffection would attract the provision, meaning thereby that rebellion, disorder or violence are not an ingredient of sedition. This statement of law by Justice Strachey was approved by the Privy Council.
The Supreme Court, while dealing with Kedar Nath, faced a tricky situation. On the one hand, there was the overwhelming judicial opinion saying that in order to attract sedition, a critical comment which causes disaffection towards the government or bring the government into hatred or contempt, is all that is necessary. If this opinion were followed by the Supreme Court, sedition in the IPC would have become unconstitutional. But the top court, for some unexplained reason, did not want to hold it unconstitutional. So, it adopted the reasoning given by the Federal Court in Niharendu Dutta Majumdar vs Emperor in 1942 in which it was held that the gist of the offence of sedition is public disorder or a reasonable apprehension of public disorder. In fact the Privy Council’s statement of law of sedition had clearly held that public disorder was not an ingredient of sedition. The Supreme Court itself admits that the Federal Court did not have the advantage of seeing the Privy Council’s statement of law, otherwise it would have affirmed the Privy Council’s view.
Here we cannot miss the irony that the Supreme Court’s attempt to read down Section 124A, to soften it and make its application conditional on public disorder, has made this colonial law constitutionally valid which otherwise it is not. On the other hand, if the judicial opinion on sedition given during the colonial period had been accepted, it would have been held unconstitutional and free India’s citizens would not have been thrown into jails for criticising the governments.
Impacting rights
In the ultimate analysis, the judgment in Kedar Nath which read down Section 124A and held that without incitement to violence or rebellion there is no sedition, has not closed the door on misuse of this law. It says that ‘only when the words written or spoken etc. which have the pernicious tendency or intention of creating public disorder’ the law steps in. So if a policeman thinks that a cartoon has the pernicious tendency to create public disorder, he will arrest that cartoonist. It is the personal opinion of the policeman that counts. The Kedar Nath judgment makes it possible for the law enforcement machinery to easily take away the fundamental right of citizens.
In a democracy, people have the inalienable right to change the government they do not like. People will display disaffection towards a government which has failed them. The law of sedition which penalises them for hating a government which does not serve them cannot exist because it violates Article 19(1)(a) and is not protected by Article 19(2). Therefore, an urgent review of the Kedar Nath judgement by a larger Bench has become necessary.
Date:29-06-21
Entering the CAPF’s turf
It makes no sense to appoint Army officials as advisers for anti-Maoist operations in the Home Ministry
M.P. Nathanael, [ Inspector General of Police (Retd), CRPF ]
In recent times, whenever personnel of the Central Armed Police Forces (CAPF) have suffered reverses, there has been an immediate hue and cry, particularly from Army veterans, that the training and skills of CAPF personnel need to be honed. They follow it up with preposterous suggestions that ex-servicemen from the Army should be inducted into the CAPF.
Unfortunately, a majority of TV channels invite Army veterans and at times even Air Force veterans to give their ‘expert opinions’ when some attacks by Maoists take place, as was the case in Bijapur on April 3, 2021. In that incident, five security personnel were killed and over 12 injured in an encounter with Maoists. Even senior IPS officers who may never have been involved in combating Maoists in field situations appear on channels to air their ‘expert opinions’.
On the battlefront
The allegations that CAPF personnel are not well-trained falls flat when we look into the history of these paramilitary forces. Border Security Force (BSF) and Central Reserve Police Force (CRPF) personnel were in the battlefront in the 1971 India-Pakistan war and won medals.
As part of the Indian Peace Keeping Force in Sri Lanka, CRPF personnel fought the militants there.
Every year, CRPF personnel observe April 9 as Valour Day in commemoration of the incident at Sardar Post in the Raan of Kutch in 1965 when a small contingent repulsed a Brigade strength attack of the Pakistan Army. The CRPF contingent killed 34 Pakistani soldiers and captured four of them alive. Though six CRPF men sacrificed their lives while holding on to the post until reinforcement arrived, the incident found entry into the annals of war history wherein a paramilitary force could inflict heavy casualties on a regular Army Brigade.
If the north-eastern States enjoy peace and tranquillity these days, the credit goes in large measure to the CAPF personnel deployed in every State in the region. Though some insurgent outfits are still active in certain parts, they do not pose a very serious threat.
In the Punjab, it was the CRPF alongside the Punjab Police that brought the situation under control.
Several operations conducted jointly by the CRPF and the Kashmir Police resulted in many losses for the militants and caused little damage to the security forces. This brought a modicum of order in the region. As Deputy Inspector General of Police (Operations) of CRPF in the Valley, this writer along with CRPF Battalions and the Special Operations Group of the Kashmir Police was involved in several operations. In almost all these operations, the security forces emerged unscathed. The Army was never associated in any operations in Srinagar then.
A versatile force
It is absurd to appoint Army officials as advisers for anti-Maoist operations in the Ministry of Home Affairs. What exposure and experience do they have to combat Maoists? The Army has never fought against the Maoists. What sort of advice can they be expected to render to the experts of the CAPFs in the field who have spent a major part of their lives combating insurgents and extremists?
Trained initially by State police officers, the Greyhounds, a specialised commando outfit of erstwhile Andhra Pradesh, was able to inflict heavy casualties on Maoists forcing them to migrate to neighbouring States. The elite Commando Battalion for Resolute Action (CoBRA) has played a stellar role in killing some top Maoist leaders and continue to be dreaded by the Maoists.
The CAPFs have well-established training centres across the country with instructors of high calibre. Let us not cast aspersions on their training or competence. The fact that they are able to tackle terrorism in Kashmir, fight the Maoists in left wing extremism-affected States, combat insurgency in the Northeast, ensure smooth conduct of elections and control riots across the country speaks volumes about their versatility .
Date:29-06-21
अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाए भारत
भरत झुनझुनवाला, ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )
स्विटजरलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट (आइएमडी) ने प्रतिस्पर्धा सूचकांक में इस साल भारत को 64 देशों में 43वें स्थान पर रखा है। ब्रिक्स देशों में हमसे ऊपर चीन 16वें पायदान पर है, जबकि रूस 45वें, ब्राजील 57वें और दक्षिण अफ्रीका 62वें पायदान पर हैं। 2016 के सूचकांक में भारत 41वें स्थान पर था, जो 2017 में फिसलकर 47वें पायदान पर पहुंच गया। 2018 में हमारी स्थिति कुछ सुधरी और हम 43वें पायदान पर वापस पहुंच गए, लेकिन पिछले तीन वर्षों में हम 43वें पायदान पर अटके हुए हैं। दूसरा प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा बनाया जाता है। उसमें चीन को 28वें, रूस को 43वें, दक्षिण अफ्रीका को 60वें, भारत को 68वें और ब्राजील को 71वें स्थान पर रखा गया है। इसमें 2018 में भारत 58वें पायदान पर था, जो 2019 में फिसलकर 68वें पायदान पर पहुंच गया है। स्पष्ट है कि दोनों ही सूचकांक में हम फिसल रहे हैं। यह गंभीर बात है कि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के बावजूद हमारा प्रदर्शन लचर है।
हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा आकार हमारी कुशलता को नहीं दर्शाता। आइएमडी ने 12 प्रमुख बिंदुओं के आधार पर आकलन किया है। इनमें पांच बिंदुओं पर हमारी स्थिति अच्छी है। ये हैं विश्व व्यापार, वैश्विक निवेश, श्रम बाजार, सांस्कृतिक मूल्य और तकनीक। वहीं महंगाई, प्रशासनिक संस्थाएं, सामाजिक स्थिरता, उत्पादकता और बुनियादी संरचना जैसे पांच बिंदुओं पर हम कमजोर हैं, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। शिक्षा के मामले में हम 64 देशों में 59वें और स्वास्थ्य में एकदम अंतिम 64वें स्थान पर हैं। ऐसे में इन बिंदुओं पर पड़ताल जरूरी हो जाती है।
पहले शिक्षा की बात करें। आइएमडी के अनुसार भारत में युवा बेरोजगारी पिछले वर्ष के 10.4 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई है। स्पष्ट है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा युवाओं को ऐसे कौशल नहीं सिखाए जा रहे हैं, जिनसे वे जीवनयापन कर सकें। यह स्थिति तब है जब केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर भरपूर खर्च किया जा रहा है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2020 में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर 6.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। करीब 4.6 करोड़ छात्रों पर 14,196 रुपये प्रति छात्र हर साल खर्च किए जा रहे हैं। फिर भी हमारी लचर स्थिति इस कारण है कि यह रकम मुख्य रूप से सरकारी अध्यापकों को वेतन देने में खप रही है। छात्रों को मुफ्त किताबें इत्यादि का प्रलोभन देकर सरकारी विद्यालयों में आर्किषत किया जा रहा है, जहां वे फेल हो रहे हैं। कहा जा सकता है कि मुफ्त सुविधा देकर सरकार उन्हें नाकाम ही बना रही है। इसलिए सरकार को सरकारी विद्यालयों की सर्जरी करनी चाहिए। यह विशाल रकम छात्रों को सीधे ‘शिक्षा वाउचर’ के रूप में दी जानी चाहिए, ताकि वे अपने मनचाहे विद्यालय में शिक्षा हासिल कर सकें। मेरा अनुमान है कि करीब एक तिहाई छात्र इन वाउचर का उपयोग नहीं करेंगे।
वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी मीडियम के विद्यालयों की मासिक फीस लगभग 12,000 रुपये प्रतिवर्ष है। अत: बच्चों को अच्छे विद्यालयों में जाने का अवसर मिल जाएगा और हमारी शिक्षा में शीघ्र सुधार संभव होगा। इसके अलावा सरकार को आठवीं कक्षा से कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, जिससे भविष्य के लिए बच्चों की क्षमता विकसित हो सके। सरकारी अध्यापकों के वेतन इन वाउचर से मिली रकम से दिए जाएं।
हमारी दूसरी कमजोरी स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में है। आइएमडी की सूची में हम इस बिंदु पर सबसे निचले स्थान पर हैं। इस बिंदु के दो पहलू हैं-प्रदूषण और स्वास्थ्य। दोनों में ही हम 64वें पायदान पर हैं। सरकार की नीति है कि आर्थिक विकास हासिल करने के लिए प्रदूषण को अनदेखा किया जाए। पिछले कुछ अर्से से थर्मल बिजली परियोजनाओं पर लागू वायु प्रदूषण मानकों में कुछ छूट दी गई है। नदियों को बड़े जहाज चलाकर प्रदूषित किया जा रहा है। ऐसी गतिविधियों का परिणाम है कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक में हम सबसे निचले पायदान पर जा पहुंचे हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि प्रदूषण के कारण देश के अमीरों का भारी संख्या में पलायन हो रहा है। हमारी पूंजी दूसरे देशों में जा रही है। ऐसे में पर्यावरण को क्षति पहुंचाकर र्आिथक विकास हासिल करने की नीति को त्यागना जरूरी है।
स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी हमारी स्थिति गंभीर है। ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश और चीन जैसे बड़े अलोकतांत्रिक देश, दोनों की ही तुलना में हम कोविड संकट का पूर्वानुमान लगाने एवं सुरक्षात्मक कदम उठाने में विफल रहे। रिजर्व बैंक के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सालाना 1,900 रुपये व्यय किए जा रहे हैं। डॉक्टरों के लिए उपचार पर किए गए खर्च लाभप्रद होते हैं। स्वास्थ्य तंत्र की रुचि प्रिवेंटिव यानी निवारक कार्यों में नहीं होती, क्योंकि इससे उनके पास मरीज आने बंद हो जाएंगे। मान लिया जाए कि 1,900 रुपये में 1,500 रुपये उपचार पर खर्च किए जा रहे हैं तो इस रकम को भी जनता को स्वास्थ्य वाउचर के रूप में दे देना चाहिए। सरकार का काम केवल जन स्वास्थ्य जैसे टीकाकरण, पेयजल व्यवस्था और स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था इत्यादि करने का रह जाए। उपचार की सुविधा जनता स्वास्थ्य वाउचरों के माध्यम से हासिल करे। तब स्वास्थ्य तंत्र की रुचि प्रिवेंटिव कार्यों में बनेगी और लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। परिस्थिति गंभीर है। देश को यदि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा होना है तो अपनी प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ानी होगा। इसके लिए पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। अन्यथा हम प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पिछड़ते जाएंगे। इससे पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना भी पहुंच से बाहर होता जाएगा।
Date:29-06-21
ऋण वृद्धि पर जोर
संपादकीय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कुछ और राहत उपायों की घोषणा की। ये उपाय विभिन्न क्षेत्रों को महामारी के कारण मची उथलपुथल से निपटने में मदद के इरादे से घोषित किए गए हैं। सीतारमण ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कई अन्य सरकारी पहल को भी रेखांकित किया। देश के बड़े हिस्से में कोविड के मामले भी कम हो चुके हैं और इस वजह से राज्य सरकारों ने भी लोगों के आवागमन तथा अन्य गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध शिथिल किए हैं। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ है लेकिन कारोबारियों के लिए अनिश्चितता बरकरार है। यदि संक्रमण एक बार पुन: बढ़ा तो आर्थिक सुधार की प्रक्रिया बाधित होगी। इस संदर्भ में ताजा घोषणाएं विभिन्न क्षेत्रों और कारोबारों को ऋण की उपलब्धता सुधारने पर केंद्रित हैं।
प्रमुख घोषणाओं की बात करें तो सरकार कोविड से प्रभावित क्षेत्रों को 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी बढ़ाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका इस्तेमाल आठ बड़े शहरों के बाहर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने में किया जा सकता है। ऐसे ऋण के लिए ब्याज दर को 7.95 फीसदी पर सीमित रखा गया है। कम ब्याज दर के कारण अस्पतालों तथा अन्य सेवा प्रदाताओं को क्षमता बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलना चाहिए और माना जा सकता है कि उपरोक्त गारंटी से कर्जदाता भी ऐसे लोगों को कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार चालू वित्त वर्ष में शिशुओं की देखभाल पर 23,220 करोड़ रुपये की राशि व्यय करेगी। यह अच्छा कदम है और शिशुओं की समस्याओं के निराकरण के लिए क्षमता बढ़ाने में योगदान करेगा। सरकार ने गत वर्ष घोषित इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की कुल सीमा में 1.5 लाख करोड़ रुपये का इजाफा किया है। इस योजना के तहत अब तक 2.7 लाख करोड़ रुपये मूल्य का ऋण वितरित किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों को अपना काम दोबारा शुरू करने या काम का विस्तार करने के लिए कार्यशील पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। सरकार सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा करीब 25 लाख लोगों को प्रदत्त 1.25 लाख रुपये तक के ऋण को गारंटी प्रदान करेगी। यह ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध होगा और इससे भी छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को कारोबारी गतिविधियां दोबारा शुरू करने में सहायता मिलेगी। सरकार पर्यटन से जुड़े लोगों के ऋण को भी गारंटी देगी। पर्यटन कोविड से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। बहरहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि इससे पर्यटन क्षेत्र को कुछ मदद मिलेगी या नहीं। शायद इसमें कुछ वक्त लगे।
व्यापक स्तर पर ऋण और गारंटी में विस्तार तथा कम ब्याज दर से इस कठिन समय में कारोबारों को मदद मिलेगी। परंतु जो लोग मांग में सुधार के लिए बड़े राजकोषीय कदम की आशा में थे वे निराश होंगे। इन घोषणाओं की नीयत अच्छी है लेकिन इनसे कुछ खास बदलता नहीं दिखता। स्पष्ट है कि गत वर्ष की तरह सरकार का ध्यान राहत देने पर है न कि प्रत्यक्ष सरकारी व्यय द्वारा मांग बढ़ाने पर। इस समय यही उचित है क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुई है और ऐसे समय पर राजकोष पर दबाव बढ़ेगा जबकि राजस्व में सुधार की आशा नहीं है। कोविड से संबद्ध राहत के अलावा वित्त मंत्री ने अन्य नीतिगत कदमों मसलन सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं और परिसंपत्ति मुद्रीकरण की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना, ब्रॉडबैंड के विस्तार और बिजली क्षेत्र के लिए नई योजना का भी जिक्र किया। इनमें से अधिकांश पहल एक निश्चित अवधि में काम करेंगी और उनका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं होगा। ऐसे में टिकाऊ आर्थिक सुधार इस बात पर निर्भर है कि टीकाकरण की गति बढ़ाकर महामारी को कितने निर्णायक ढंग से रोका जा सकता है।
Date:29-06-21
फसलों की खेती के प्रारूप में बदलाव
मिहिर शाह, ( लेखक समाज प्रगति सहयोग के सह-संस्थापक है। यह संस्था जल एवं जीविका संरक्षण से संबद्ध है। )
कोविड-19 महामारी ने हमें इस बात का अनुभव कराया है कि विकास के आयामों में जीवन-यापन के लक्ष्यों के साथ स्थायित्व और स्वास्थ्य के ध्येय का भी समावेश होना चाहिए। भारत में कृषि देश के अधिकांश लोगों के जीवन-यापन का प्रमुख साधन है। हालांकि हमने कृषि कार्यों को कभी स्थायित्व या उचित पोषण के नजरिये से नहीं देखा। हमारा ध्यान सदैव इस बात पर रहा कि अधिक से अधिक उत्पादन कैसे अर्जित करें।
इसका परिणाम यह हुआ है कि कृषि क्षेत्र एक गंभीर संकट का शिकार बन गया है। खासकर, कोविड महामारी में यह बात पूरी तरह दिखने लगी है।
खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और नीति आयोग द्वारा जारी एक हालिया परिपत्र (सिम्बायोसिस ऑफ वाटर ऐंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया) में पी एस विजयशंकर और मैंने तर्क दिए हैं कि एक ही फसल बार-बार उगाने (मोनोकल्चर) और हरित क्रांति की तकनीकों से हटकर देश में कृषि क्षेत्र की विविधताओं के अनुरूप फसलों की खेती कर बड़े पैमाने पर जल संचय किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इससे किसानों की आय बढऩे के साथ ही मृदा की उत्पादकता भी बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को भी अधिक पोषक तत्त्वों से भरपूर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी।
कृषि कार्यों में देश के जल संसाधन का 90 प्रतिशत तक हिस्सा इस्तेमाल होता है। इनमें भी 80 प्रतिशत जल की मात्रा धान, गेहूं और गन्ना उगाने पर खर्च हो जाती है। हमने अपनी तरह की एक अनोखी गणना के तहत विभिन्न परिस्थितियों के विश्लेषणों से यह अनुमान लगाने का प्रयास किया है कि देश के 11 बड़े कृषि राज्यों में फसल विविधता के जरिये कितना जल बचाया जा सकता है। ये 11 राज्यों का देश की कुल सिंचित भूमि में दो-तिहाई हिस्सा है। मुख्य रूप से इन फसलों की जगह दलहन, तिलहन और पोषक अनाज (ज्वार, बाजार आदि) प्रत्येक कृषि क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। हम यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में पेयजल संकट दूर करने के लिए हम कितनी मात्रा में जल की बचत कर सकते हैं और किस तरह लाखों छोटे एवं पिछड़े किसानों के खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचा सकते हैं।
कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है कि फसल में बदलाव से कुल पैदावार कम हो जाएगी क्योंकि इनके बदले उगाई जाने वाली वैकल्पिक फसलों की उत्पादकता बहुत अधिक नहीं है। यह तर्क अपनी जगह है लेकिन हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि अधिक सिंचाई की जरूरत वाली धान एवं गेहूं की फसलों का उत्पादन पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बरकरार रख पाना मुश्किल है जहां भूमिगत जल तेजी से नीचे जा रहा है। दूसरी तरफ, पूर्वी भारत से धान की सरकारी खरीद की मात्रा बढ़ाने से जल संसाधन से भरपूर इस क्षेत्र को अपने खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए जल संकट झेल रहे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना होगा। हमें यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछले एक दशक के दौरान खाद्यान्न भंडार गेहूं एवं चावल के 3.1 करोड़ टन ‘सुरक्षित भंडार’ (बफर स्टॉक) से भी अधिक रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान अतिरिक्त निकासी के बाद भी केंद्रीय भंडार में अक्टूबर 2020 तक 6.3 करोड़ अनाज शेष था।
हमने जिन वैकल्पिक फसलों का जिक्र किया है उनमें पोषक तत्त्वों की मात्रा भी अधिक है। इन फसलों में आहारीय रेशे (डाइटरी फाइबर), विटामिन, खनिज, प्रोटीन एवं ऐंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में हैं और इनमें शर्करा बढ़ाने वाले तत्त्व भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। कम उत्पादन लागत और फसल उगाने के लिए जरूरी तत्त्वों की कम से कम खपत से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। हाल के दिनों में पोषक आहार की उत्पादकता बढ़ रही है और रकबा कम रहने के बावजूद उनका उत्पादन कम नहीं हुआ है। यह एक सकारात्मक संकेत है और साथ में इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकृष्ट हो रहा है कि शोध एवं विकास पर अधिक निवेश कर इन फसलों की उत्पादकता में और इजाफा किया जा सकता है। किसानों को अधिक समर्थन देने और सरकारी खरीद का दायरा बढ़ाने से फसलों में विविधता लाने के लिए उपयुक्त वृहद आर्थिक हालात तैयार करने में मदद मिलेगी। यह देखकर अच्छा लग रहा है कि हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का लाभ धान एवं गेहूं की तुलना में वैकल्पिक फसलों को अधिक मिला है।
दुर्भाग्य से अनाज की सरकारी खरीद धान एवं गेहूं पर अधिक केंद्रित है। सरकारी खरीद से इन फसलों की एक सुनिश्चित रकम मिलने के मोह में किसान इनके उत्पादन पर अधिक जोर देते हैं। भारत में खाद्यान्न की सरकारी खरीद प्रक्रिया की जद में देश में उत्पादित फसलों का काफी कम हिस्सा आता है और सभी क्षेत्रों की इसमें भागीदारी भी नहीं है और न ही सभी किसानों को इससे लाभ मिल पाता है। इस वजह से हमें इस प्रक्रिया में अधिक से अधिक फसलों, कृषि क्षेत्रों और किसानों को शामिल करना होगा। खरीदारी स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए और क्षेत्रीय कृषि-तंत्र एवं हालात पर आधारित होनी चाहिए। इसका एक मानक यह हो सकता है कि किसी एक सत्र की फसल के कुल वास्तविक उत्पादन का 25 प्रतिशत हिस्सा सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए (अगर यह जिंस सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस का हिस्सा है तो इसे बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक किया जाना चाहिए)। 2018 में शुरू हुई पीएम-आशा योजना में यही प्रस्ताव दिया गया है। कालांतर में किसान इससे फसल लगाने के प्रारूप में बदलाव करने की तरफ प्रेरित होंगे।
स्थानीय स्तर पर खरीदी गईं फसलों का इस्तेमाल आंगनवाड़ी केंद्रों और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए किया जा सकता है। इससे किसानों को एक ओर जहां नियमित बाजार मिल जाएगा, वहीं देश में कुपोषण और मधुमेह की बीमारी पर अंकुश लगाने में भी काफी मदद मिलेगी। हमारा यह भी कहना है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने और जल के कम इस्तेमाल वाली कृषि व्यवस्था की तरफ बढऩा चाहिए। इससे स्वस्थ्य जल एवं भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरल हो जाएगा। कृषि क्षेत्रों में इन सुधारों से भारत में जल, कृषि, स्वास्थ्य एवं पोषण संकट दूर करने के सार्थक प्रयासों की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।
Date:29-06-21
पुरुषों के एक और दुर्ग में पड़ने लगी दरारें
नमिता भंडारे, वरिष्ठ पत्रकार
मदुरै के नल्लुथेवनपट्टी गांव में स्थित दुर्गा मंदिर के पुजारी जब बीमार हुए और पूजा कर सकने की स्थिति में नहीं थे, तब उनकी इकलौती संतान, यानी उनकी बेटी पिन्नियाकल मदद के लिए आगे आईं, और उन्होंने ही तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए। दो साल बाद, 2006 में पुजारी की मौत हो गई, तो पिन्नियाकल ने पूर्णकालिक पुजारी बनने का दावा किया। यह दावा उस मंदिर की परंपरा के अनुसार किया गया था, यानी पुजारी के परिवार के लोग ही वंशानुगत पुजारी बनेंगे। मगर स्थानीय लोगों को यह बात चुभ गई। भले ही देवालय में देवी की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन उनकी परंपरा यही कहती थी कि पुजारी कोई पुरुष ही हो सकता है। आखिरकार पिन्नियाकल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनकी बातों से सहमति जताते हुए मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के चंद्रू ने फैसला सुनाया, ‘ईश्वर की वेदियां लैंगिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होनी चाहिए’। पिछले हफ्ते, लगभग 15 साल के बाद द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के मंदिर प्रशासन के राज्य मंत्री ने यह घोषणा की कि पुजारी के पद के लिए महिलाएं और गैर-ब्राह्मण आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने ‘अगम शास्त्र’ का अध्ययन किया हो, और इसमें उनकी दक्षता हो। उल्लेखनीय है कि यह ग्रंथ पूजा-पाठ व धर्म-कर्म संबंधी अनुष्ठानों की संहिता है। इस बाबत जब मैंने न्यायमूर्ति चंद्रू की प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो उन्होंने मुझसे फोन पर कहा, ‘महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक’।
बहरहाल, महिला और गैर-ब्राह्मण पुजारी की अवधारणा कोई नया विचार नहीं है। साल 2006 में ही द्रमुक ने गैर-ब्राह्मणों के लिए प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत कर दी थी। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए सबसे पहले पुणे और अहमदनगर में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। मुंबई में 82 वर्षीया अंजलि काले ने 1990 में रुद्राणी पुरोहिता मंडल की स्थापना की और अपनी बेटी क्षमा मंगेश जोगलेकर (जीवन बीमा निगम में कार्यरत) सहित करीब 250 महिला पुजारियों को प्रशिक्षित किया। मुंबई की स्त्री रोग विशेषज्ञ मनीषा नाडकर्णी ने बताया, मैंने ही उनके बारे में यहां-वहां चर्चा की, क्योंकि मेरा मानना है कि महिलाएं एक-दूसरे की मदद नहीं करेंगी, तो उनकी सहायता भला कौन करेगा? डॉ नाडकर्णी एक दशक से भी अधिक समय से जोगलेकर की सेवाएं ले रही हैं।
शोधार्थी कहते हैं कि हिंदू धर्म में स्त्रियों के पुजारी बनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मगर बदलते समय के साथ कुछ प्रथाओं में पितृसत्तात्मक धारणाएं मजबूत होती गईं, जैसे ‘अपवित्र’ मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के पूजा-पाठ पर रोक। नारीवादी इन सबको लगातार चुनौती देते रहे हैं। सबरीमाला फैसला भी इसी की कड़ी है, जिसे नारीवादी न्याय-शास्त्र में मील का पत्थर माना जाता है। सबरीमाला मंदिर में वर्षों से महिलाओं को पूजा करने से रोका जा रहा था, पर अब मासिक धर्म की उम्र वाली महिलाएं भी पूजा कर सकती हैं। बदलते समय को महिला पुजारी बखूबी अपना रही हैं, लेकिन वे सावधानी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। मसलन, मुंबई की 70 वर्षीया अनघा मुले को जब कोई जोड़ा अपनी शादी कराने के लिए कहता है, तब अक्सर वह उनसे उन रीति-रिवाजों को न कराने का भी अनुरोध करता है, जो उन्हें पसंद नहीं है। जैसे, दुल्हन की मां द्वारा दूल्हे के पांव धोना या कन्यादान करना। वह खुशी-खुशी माहौल को अनुकूल बनाती हैं। कहती हैं, ‘महिला कोई वस्तु नहीं है कि उसे किसी के हाथ में सौंप दिया जाए’। हालांकि, अगर कोई उनसे ऐसे घर में पूजा कराने को कहता है, जिसमें पहले से ही कोई पारिवारिक पुरुष पुजारी है, तो वह विनम्रता से उसे मना कर देती हैं। वह ऐसा इसलिए करती हैं, क्योंकि वह किसी दूसरे पुजारी की आजीविका छीनना नहीं चाहतीं।
तथ्य यही है कि धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित के रूप में स्त्रियों की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है और उनकी संख्या भी, लेकिन बडे़ और सार्वजनिक मंदिरों में अब भी महिला पुजारी नहीं हैं। वहां पुरुष पुजारी ही नजर आते हैं। लिहाजा यह सुखद है कि तमिलनाडु सरकार ने अब महिला पुजारियों के अधिकार को स्वीकार कर लिया है। यह कदम निश्चय ही इस बात का संकेत है कि पुरुषों के एक और दुर्ग में दरार पड़ गई है।