28-08-2024 (Important News Clippings)

Afeias
28 Aug 2024
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Date: 28-08-24

She Said, He Quit…Then?

Even when women, like in Mollywood now, get a hearing, their wait for real redressal continues

TOI Editorials

Yesterday, the Association of Malayalam Movie Artists postponed its emergency meeting, before collapsing into the emergency itself. The Hema Committee report, submitted to Kerala govt in 2019, finally became public last week. Insofar as powerful vested interests are thought to have machinated the years of delay, this conspiracy theory has been reinforced by everything that is frothing up now. Sexual abuse allegations have mounted even against AMMA officebearers. Its president Mohanlal and executive committee have resigned after widespread criticism of their response to the crisis. All this churn is promising. Exposing the decay to sunlight is where the

cleaning has to begin. But it is key to remember that a rot that goes deep cannot be fixed easy or quick. It will need razor-focused, sustained work.

Who must do the heavy-lifting? Actor Prithviraj is right to underline it is govt that must follow up on the findings of the report. This includes both thorough investigation of each case and wider redressal measures, such as a tribunal to address women’s concerns as recommended by the report. The Harvey Weinstein case that has been seminal to fighting sexual abuse in entertainment industries worldwide is a reminder of how much it takes to build a legally sustainable case, but also of how much of a change pulling this off makes. US has seen justice systems improve to hear the survivors, say by a lengthening of statutes of limitations.

Another #MeToo/Weinstein legacy is how it shifted public perception of sexual assault from ‘she said he said’. Doubting accusers while protecting abusers is much less kosher even in India now. But what we have yet to see is women artistes getting exemplary justice. Deterrence depends on proportionate punishment. Whether it is Women in Cinema Collective or others standing up against widespread abuse, their costs, including lost work opportunities, still total up as higher than their wins. Only a real reversal of this equation can ensure that the bravery of everyone who has brought the cause of justice so far, is not slapped by the abuse continuing after a pause, if that.

A third Weinstein lesson is to look wider. The reckoning that was needed was not in Hollywood alone. Today, it would be disingenuous to act like sexual abuse is some Mollywood speciality. Guilds and govts have totally failed artistes here. But what about other Indian film industries? Those need their own Hema Committees to bring grim patterns into the spotlight.


Date: 28-08-24

india needs to develop

Doing this will help increase women’s participation in the labour force

Rama V. Baru,Pallavi Gupta, [ Retired Professor of Social Medicine and Community Health, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.Specialist Health Systems Transformation Platform,New Delhi.]

A low female labour force participation rate (FLFPR) has been the focus of the bulk of the discussion around women’s empowerment. According to the Economic Survey 2023-24, against a world average of 47.8% (2022), the FLFPR in India was 37% (2022-23). Although it increased from 23.3% in 2017-18, 37.5% of this share comprises “unpaid helpers in household enterprises”, that is, women who are not paid for the work they do, which is separate from domestic work.

Women’s active participation in the economy is crucial for reducing gender inequality. A key reason for women’s low economic participation is the disproportionately high burden of care that they shoulder within the family. This ranges from childcare to the care of other household members, including the elderly, sick, and disabled. Added to these care responsibilities is other domestic work. In India, women aged 15-64 years spend about three times more time daily than men on unpaid domestic work.

Responding to childcare needs

To increase women’s participation in the labour force, attention is now being paid to childcare. Some State governments have focused on building support services through the existing Anganwadi network. In the 2024-25 Budget, there has been a 3% increase in the Ministry of Women and Child Development’s budget for the integrated childcare and nutrition programme (Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 scheme). The Ministry has been working towards a policy framework to address the need for childcare. Different models of community-based creches for children are operational in parts of some States, with partnership between government and non-government bodies. It would be worthwhile to review these models for replicability, financial sustainability, and scalability. A more widespread network of creches suitable to the local context and populace is required in rural, tribal, and urban areas to facilitate the participation of women in the workforce.

However, recognising only childcare needs is a limiting perspective. Women are primary caregivers across the life course of household members. Hence, for women to participate in the economy, their care responsibilities need to shift elsewhere. The demand for external support in the form of hired caregivers is rising in urban and peri-urban areas. However, there are no standardised processes for employment of such workers. Domestic workers often double up as caregivers without any training or protection for themselves. There are no minimum wages, employment standards, safety and security measures, and quality standards for care by hired workers.

Offloading responsibilities

To offload women’s care responsibilities, it is crucial to create an ecosystem that responds to the household’s care needs while protecting the rights of care workers. This ecosystem must provide for safe, quality, and affordable care by care workers who are well-trained, earn decent wages, and command dignity and respect for their work.

From the demand side, developing a needs-based assessment of the mix of care services required across age groups, socio-economic status, and geographies would be a first step. A mapping of supply-side actors and institutions must include the public, private, and non-profit sectors.

With demand for care on the rise across a family’s life course, given rising incidence of ill-health and disabilities, the availability and quality of care workers have emerged as a major policy concern. Care workers are hired directly by families or through placement agencies, nursing bureaus, hospitals, home healthcare companies, and not-for-profit organisations, among others. The more organised ones train their workers and have a multidisciplinary team to attend to the varied needs, including specialised nursing, palliative, and end-of-life care at home. However, in the absence of any standards and regulations, the availability, accessibility, affordability, and quality of these services vary across regions.

Need for policy intervention

The gap in the training, skilling, and certification of a mix of care workers required to meet the growing demand needs to be addressed. The Domestic Workers Sector Skill Council (rechristened as the Home Management and Care Givers Sector Skill Council), the Healthcare Sector Skill Council, and the National Skill Development Corporation are the apex bodies involved in the skilling and certification of different cadres of care workers. It is unfortunate that the labour-intensive and emotionally exacting care sector does not command commensurate respect, remuneration, and dignity. This is a crucial area for policy intervention.

The World Economic Forum’s report on the ‘Future of Care Economy’ highlights three perspectives. The first is seeing the care economy as an engine for increasing economic productivity. The second is from a business perspective: organisations can relate to the care economy as investors and employers. The third is from a human rights perspective that focuses on gender equality and disability inclusion.

We need a comprehensive policy that defines the care ecosystem from a life course perspective. A committee of the Ministries of Women and Child Development, Health and Family Welfare, Labour and Employment, Social Justice and Empowerment, and Skill Development and Entrepreneurship would be ideal to initiate the process.


Date: 28-08-24

नीतिगत दृढ़ता गुड गवर्नेस की पूर्व शर्त होती है

संपादकीय

न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस), जिसे पिछले दस वर्षों में सरकार की दृढ़ और सुविचारित नीति माना गया था, अब अचानक सरकार ने विकल्प के रूप में एक नई स्कीम ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को घोषित कर दिया है। कह सकते हैं कि कुछ बदलाव के साथ फिर से पुरानी पेंशन योजना लौट आई है। हालांकि कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में कोई एक योजना चुन सकते हैं। माना जा रहा है कि यह ओल्ड और न्यू पेंशन के बीच का रास्ता है, लेकिन इससे सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर बहस शुरू हो गई है। सवाल है कि वे सब तर्क कहां गए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम खिलाफ देकर इसे सन् 2004 में बंद किया गया था और जिसके खिलाफ वर्तमान सरकार दस साल से चट्टान जैसी दृढ़ता दिखाती रही? यूपीएस में सरकार का सालाना खर्च 6200 करोड़ रुपए बढ़ेगा और बकाया भुगतान में अतिरिक्त 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर साल यह व्यय बढ़ता जाएगा। वर्ष 2023-24 में केंद्र ने पेंशन के मद में 2.30 लाख करोड़ और राज्यों ने 5.20 लाख करोड़ खर्च किए। भारत में सरकारी कर्मों का वेतन जीडीपी के अनुपात में दुनिया में सर्वाधिक है। आज की गवर्नेस काफी टेक्निकल तरह से काम करती है, लिहाजा लेटरल एंट्री की योजना गवर्नेस में गत्यात्मकता (डाइनेमिज्म) लाती, लेकिन थोड़े विरोध के बाद इसे भी रोक दिया गया। कई फैसलों पर सरकार का यू-टर्न सवाल खड़े करता है। मसलन तीन किसान बिलों को वापस ले लिया गया। बजट में पेश प्रॉपर्टी गेन टैक्स/इंडेक्सेशन वापस लिया । वक्फ बिल जेपीसी भेजना, ब्रॉडकास्ट बिल मुल्तवी करना, डेटा प्रोटेक्शन बिल, भूमि अधिग्रहण बिल को भी वापस लेना क्या कहता है? गवनेंस में नीतियां गंभीर चिंतन और दूरदृष्टि से बनी होती हैं। सरकार को विचार करना होगा।


Date: 28-08-24

पंथनिरपेक्ष नागरिक संहिता का समय

ए. सूर्यप्रकाश, ( लेखक संवैधानिक मामलों के जानकार एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते आए हैं। इसी कड़ी में इस बार उन्होंने ‘सेक्युलर’ सिविल कोड का उल्लेख किया कि संवैधानिक सिद्धांतों और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ऐसी संहिता बनाई जाए। उनका यह रेखांकित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा कि वर्तमान में जो संहिता लागू है, वह सांप्रदायिक प्रकृति की है।

उनका संकेत 1955 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के उस कानूनी सुधार की ओर था, जिसने हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय को तो अपने दायरे में ले लिया, मगर मुस्लिम सहित कुछ समुदायों को छोड़ दिया। हिंदू पर्सनल कानूनों में परिवर्तन के पीछे नेहरू सरकार की मंशा इन कानूनों को संहिताबद्ध करने की थी।

जहां यह काम द्रुत गति से हुआ, वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर नेहरू सरकार ने कदम पीछे खींच लिए। संविधान सभा से ही मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर जो दबाव बनाया, उसके आगे नेहरू सरकार ने समर्पण कर दिया। समान नागरिक संहिता की अनुपस्थिति से न्याय, समानता एवं बंधुत्व से जुड़े संवैधानिक मूल्य तिरोहित होते गए। यह नेहरू सरकार की बहुत भारी भूल थी और यदि देश में संवैधानिक-लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखना है तो इस भूल को सुधारना ही होगा।

मजहब के आधार पर हुए देश के रक्तरंजित विभाजन के बावजूद भारत ने पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संवैधानिक राष्ट्र की राह चुनी। यह इसीलिए संभव हो सका, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक हिंदुओं और भारतीय धरा पर जन्मे धर्मों के अनुयायियों की सहमति थी। भारत पाकिस्तान की राह पर नहीं गया, क्योंकि हिंदू धार्मिक राज्य में विश्वास नहीं करते थे।

ऐसे में तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व को सुनिश्चित करना चाहिए था कि जिन्होंने भारत में रहने को तरजीह दी, विशेषकर मुस्लिम समुदाय, वे इन उदारवादी मूल्यों को आत्मसात करें। जिन्हें अपनी मजहबी परंपराएं ज्यादा प्यारी थीं, उनके लिए सरहद पार करके नवसृजित इस्लामिक देश में जाने का विकल्प खुला हुआ था।

भारत में इसे लेकर दिखाई गई हिचक का परिणाम यह निकला कि समान नागरिक संहिता अस्तित्व में नहीं आ पाई। आखिर संवैधानिक राह पर चलने वाले एक पंथनिरपेक्ष देश में मजहबी कानून कैसे प्रभावी रह गए, इसके जवाब की जड़ें 23 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में अनुच्छेद 44 (तब यह अनुच्छेद 35 था) पर हुई बहस में छिपी हैं। इसके विरोध की शुरुआत बहस आरंभ करने वाले मोहम्मद इस्माइल साहिब के वक्तव्य से ही हो गई।

उन्होंने कहा कि पर्सनल कानूनों का पालन एक मूल अधिकार है। महबूब अली बेग साहिब बहादुर और बी. पोकर साहिब बहादुर ने उनसे सहमति जताई। बी. पोकर साहिब ने कहा, ‘यूसीसी एक दमनकारी प्रविधान है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’ हुसैन इमाम और नजीरूद्दीन अहमद भी विरोध की इस मुहिम में शामिल हो गए। इस प्रकार, समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर उस दिन जितने भी मुस्लिम सदस्यों ने अपनी बात रखी, सभी ने उसका विरोध किया।

केएम मुंशी ने उनका प्रतिवाद किया। भारत में खोजा और कच्छी मेमन वर्ग में भारी असंतोष था कि उन पर शरीयत कानून लागू थे। मुंशी ने पूछा, ‘तब अल्पसंख्यकों के अधिकार कहां थे?’ उनका आशय इस्लाम के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों से था, जो शरीयत कानून को मानने पर मजबूर थे। मुंशी ने कहा कि हम धर्म-पंथ को पर्सनल कानूनों से अलग करना चाहते हैं।

उन्होंने स्पष्ट कहा, ‘ये मामले (विवाह, तलाक और उत्तराधिकार आदि) धार्मिक न होकर, नितांत पंथनिरपेक्ष कानूनों के दायरे में आते हैं।’ उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने अपने लिए संवैधानिक सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया है। अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर उनसे सहमत थे। उन्होंने कहा, ‘यदि कोई समुदाय स्वयं को समय के साथ बदलने के लिए तत्पर है तो वह बहुसंख्यक (हिंदू) समुदाय ही है।’

संविधान सभा में प्रारूप समिति के प्रमुख डा. बीआर आंबेडकर ने भी मुस्लिम सदस्यों की आपत्तियों को खारिज किया। उन्होंने इस दावे की भी पोल खोली कि शरीयत कानून अपरिवर्तनीय होने के साथ ही पूरे भारत में एकसमान हैं। उन्होंने याद दिलाया कि नार्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्राविंस में 1939 तक मुसलमानों पर शरीयत कानून लागू नहीं थे।

उत्तराधिकार आदि में वे हिंदू कानूनों का ही पालन करते थे। साथ ही, 1937 में शरीयत कानून लागू होने से पहले तक संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बांबे में हिंदू उत्तराधिकार कानून का पालन किया जाता तो मालाबार में मुसलमान हिंदू मातृसत्तात्मक कानून का पालन करते थे। इसलिए, उन्हें मुस्लिम सदस्यों के सभी संशोधनों को खारिज करना पड़ा।

स्वतंत्र भारत के आरंभिक वर्षों में राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस भीरुता का परिचय दिया, उसकी कीमत भारत को आज भी चुकानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस मुद्दे को छेड़ते हुए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऐसे मामलों में न्यायाधीशों ने कहा, ‘जब देश के 80 प्रतिशत से अधिक नागरिक पहले ही संहिताबद्ध पर्सनल कानूनों के दायरे में लाए जा चुके हैं तो शेष अन्य को इससे बाहर रखने और सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाने के फैसले को स्थगित रखने का कोई औचित्य नहीं।’

शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी भी उतनी ही समीचीन है कि हिंदुओं के साथ-साथ सिखों, बौद्धों और जैनियों ने ‘राष्ट्रीय एकता और एकीकरण के लिए अपनी भावनाओं के साथ समझौता कर लिया’, लेकिन कुछ अन्य समुदायों की ऐसी मंशा नहीं। वह भी तब जब संविधान पूरे भारत के लिए एक ‘समान नागरिक संहिता’ का निर्देश देता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का कहना पूरी तरह उपयुक्त है कि समय आ गया है कि हम ‘सेक्युलर कोड’ यानी पंथनिरपेक्ष नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ें।

इस राह में हमें सुनिश्चित करना होगा कि मजहबी भावनाएं संवैधानिक मूल्यों-प्रविधानों की राह में अवरोध न बनें। जब भी मजहबी बातों और संविधान के बीच विकल्प चुनने की बारी आए तो सदैव संविधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो संविधान ही सर्वोच्च है। कुछ इसी प्रकार का संदेश स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण से झलका। भारत के संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता को हर हाल में लागू किया ही जाना चाहिए।


Date: 28-08-24

ऋण देने में आसानी

संपादकीय

भारतीय रिजर्व बैंक एक प्रायोगिक परियोजना के बाद आने वाले समय में देशव्यापी स्तर पर एक नया यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस अथवा यूएलआई जारी करने की तैयारी कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण बढ़ाया जाएगा, खासकर कृषि और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) क्षेत्र में।

एक बार क्रियान्वयन होने के बाद इसमें इतनी क्षमता है कि यह ऋण क्षेत्र के परिदृश्य को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की तरह बदलकर रख दे। यूपीआई से डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया।

हाल ही में ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज’ विषय पर आयोजित आरबीआई@90 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात को रेखांकित किया कि यूएलआई प्लेटफॉर्म विभिन्न डेटा सेवा प्रदाताओं से कर्जदाताओं तक डिजिटल सूचना का अबाध और सहमति आधारित प्रवाह सुनिश्चित करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि यूएलआई ढांचा विभिन्न स्रोतों से हासिल सूचनाओं तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करेगा। इससे कर्जदाताओं को संभावित कर्जदारों की ऋण पात्रता के बारे में सही सूचना मिल सकेगी।

यह उम्मीद भी है कि ऋण मंजूरी और वितरण में लगने वाले समय में कमी आएगी। ऋण की अबाध आपूर्ति और बिना गहन दस्तावेजीकरण के सहजता से काम होने से कर्जदारों और कर्जदाताओं दोनों को लाभ होगा। शासन की गुणवत्ता में सुधार करने की एक कोशिश में भारत ने अपनी डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना (डीपीआई) का सही उपयोग किया है। इसमें जनधन खाते, आधार और मोबाइल फोन के साथ यूपीआई भी शामिल है।

यूएलआई देश में डीपीआई के सफर में सबसे नया हिस्सेदार बनने को तैयार है। छोटी कंपनियों द्वारा निजी निवेश को बढ़ाने तथा आम घरेलू खपत को गति देने के लिए भारत को एक विकसित ऋण बाजार की आवश्यकता है। बीते सालों के दौरान ऋण की मांग में निरंतर इजाफा हुआ है। उदाहरण के लिए 2021 और 2022 को मिलाकर देखें तो न्यू टु क्रेडिट (एनटीसी यानी नया ऋण लेने वाले) लोगों की संख्या 6.6 करोड़ रही। इसमें से 67 फीसदी लोग ग्रामीण और अर्द्धशहरी इलाकों से थे। इसके बावजूद आम परिवारों और एमसएमई को ऋण की उपलब्धता सीमित बनी रही।

ऋण की मांग और आपूर्ति में लगातार अंतर बना रहा है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, मसलन कर्जदारों का ऋण जोखिम प्रोफाइल, जोखिम आकलन के लिए अपर्याप्त आंकड़े, सेवा की ऊंची लागत, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग निजी खपत के लिए कम मूल्य का कर्ज लेते हैं।

ईवाई द्वारा गत वर्ष जारी एक रिपोर्ट में दिखाया गया कि देश में एमएसएमई ऋण की पहुंच, खुदरा ऋण की पहुंच और क्रेडिट कार्ड की पहुंच क्रमश: 14 फीसदी, 11 फीसदी और चार फीसदी है। इस संबंध में यूएलआई कर्जदाताओं को उपभोक्ताओं के तमाम वित्तीय और गैर वित्तीय आंकड़े मुहैया कराएगा और डिजिटल ढंग से कर्ज देना संभव होगा। पूरी तरह पारंपरिक ऋण और आय वक्तव्यों पर विचार करने के बजाय कर्जदाताओं को अतिरिक्त आंकड़ों और उन्नत एलगोरिद्म तक पहुंच कराई जाएगी जिससे जोखिम का आकलन किया जा सके। उदाहरण के लिए भौतिक परिसंपत्ति स्वामित्व, जमीन के रिकॉर्ड, जियोलोकेशन टैगिंग और डिजिटल छाप की ट्रैकिंग से संभावित कर्जदार की ऋण पात्रता का संकेत मिल सकता है।

कुल मिलाकर डिजिटल ऋण उद्योग मजबूत वृद्धि की ओर अग्रसर है। डिजिटल चैनलों के माध्यम से ऋण वितरण कुल वितरण में अच्छी खासी हिस्सेदारी रहेगी। परंतु इसके साथ ही बैंकिंग तंत्र के भीतर आंतरिक समायोजन करना होगा ताकि इस प्लेटफॉर्म का लाभ लिया जा सके।

उदाहरण के लिए बैंकिंग तंत्र में ऋण और जमा वृद्धि के बीच भारी अंतर है। जमा वृद्धि कुछ समय से ऋण वृद्धि से पीछे चल रही है। बैंकों को जमा जुटाने की जरूरत है तभी वे मजबूत ऋण वृद्धि बरकरार रख सकेंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक को भी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऋण व्यवहार पर नजर रखनी होगी। गत वर्ष उसने ऋण वृद्धि में नियंत्रण रखने के लिए कुछ क्षेत्रों के ऋण में जोखिम भार को बढ़ाया था।


Date: 28-08-24

भय के वातावरण में जीती स्त्रियां

मोनिका शर्मा

हमारे समय का पीड़ादायी सच यह है कि देश में किसी भी आयु वर्ग की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कुत्सित सोच का घेरा, स्कूल-कालेज से लेकर घर के आंगन तक हर कहीं बेटियों के आसपास बना हुआ है। कैसी विडंबना है कि शिक्षा के पहले पड़ाव पर ही लाडलियां शोषण का शिकार हो रही हैं और मेहनत के बल पर कुछ बन जाने वाली बेटियां भी। हरियाणा के जींद जिले के एक गांव, बंगाल की राजधानी कोलकाता और महाराष्ट्र के बदलापुर में हुई घटनाएं हमारे समाज में स्त्री देह के प्रति मौजूद विकृत सोच को उजागर करती हैं।

ये घटनाएं दिशाहीन सोच की ऐसी बर्बरता की बानगी हैं, जिसमें अपराधी शारीरिक शोषण के बाद स्त्री देह को क्षत-विक्षत करने से भी नहीं चूकते। हरियाणा के जींद जिले के एक निजी विद्यालय में प्रधानाचार्य ने बाथरूम में दस साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में संदिग्ध परिस्थिति में मेडिकल छात्रा का शव बहुत बुरी हालत में मिला, जिस पर यौन हिंसा और प्रताड़ना के गहरे निशान थे।

गौरतलब है कि जींद में चौथी कक्षा की दस वर्षीय छात्रा को स्कूल का प्रधानाचार्य स्कूल का नया भवन दिखाने के बहाने साथ ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। उसके बाद डरा-धमका कर उसे घर भेज दिया। बच्ची ने बताया कि स्कूल प्रिंसिपल उससे पहले भी कई बार छेड़छाड़ कर चुका है। जिससे वह काफी परेशान थी। कोलकाता में एक मेडिकल कालेज परिसर में स्नातकोत्तर कर रही छात्रा के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। जांच से पता चला है कि उसे बहुत बुरी तरह और बर्बरता से मारा-पीटा भी गया था।

अभी इन घटनाओं का गुस्सा शांत भी न हुआ था कि महाराष्ट्र के बदलापुर में करीब चार वर्ष की दो बच्चियों के यौन शोषण का मामला उजागर हो गया। ये घटनाएं बेटियों की सुरक्षा से जुड़े चिंताजनक हालात और स्त्री देह के प्रति कुत्सित सोच का पर्दाफाश करती हैं। कैसी विडंबना है कि चार वर्ष की या चौथी कक्षा की छात्रा हो या चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही बेटी, सुरक्षा के मामले में उन्हें नकारात्मक परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। कुत्सित मानसिकता के चलते एक बेटी का जीवन ही छिन गया। दूसरी बच्चियों का मन सदा के लिए भय और वेदना से भर गया।

सवाल है कि आखिर हमारे परिवेश में क्या बदला है? आज भी स्कूल-कालेज से लेकर समाज के हर हिस्से तक, बेटियों का जीवन असुरक्षित है। राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 से 2022 तक बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले 96 फीसद बढ़े हैं। घर के आंगन से लेकर कामकाजी दुनिया तक, समानता के लिए जद्दोजहद कर रही स्त्रियों का जीवन जब पहले ही पड़ाव पर असुरक्षित है, तो भविष्य की रूपरेखा कैसी होगी?

इन सभी मामलों को जोड़कर देखा जाए तो समझा जा सकता है कि महिलाओं के अस्तित्व को आंकने-समझने और स्वीकार करने की सोच ही नदारद है। बहुत से लोगों में स्त्री को एक देह से आगे देखने की समझ आज भी नहीं आई है। शिक्षा और सजगता के बावजूद बेटियों के शोषण के मामलों पर लगाम नहीं लग पा रही है। मासूम बच्चियां हों या कामकाजी महिलाएं, भय के घेरे में जीने को विवश हैं। यहां तक कि तकनीक की तरक्की से मिली सुविधाएं भी शोषण का हथियार बन रही हैं।

हालात ऐसे बन गए हैं कि महिलाएं और लड़कियां हर समय, हर जगह, एक डर से जूझती हैं। सिमटी-सहमी जिंदगी जीती हैं। कोलकाता, बदलापुर और जींद जैसी घटनाएं इस डर को और विस्तार देती हैं। समझना जरूरी है कि महिलाओं और लड़कियों पर ही नहीं, उनके परिजनों पर भी ऐसी पीड़ादायी घटनाओं का गहरा असर पड़ता है। स्वयं महिलाएं तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक गंभीर शारीरिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक उलझनों से जूझती ही हैं। ऐसी परिस्थितियां समाज के पूरे तानेबाने को प्रभावित करती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि शोषण और दुर्व्यवहार के अधिकतर मामलों में न्यायिक शिथिलता भी देखने को मिलती है।

गौरतलब है कि करीब छह वर्ष पहले गृह मंत्रालय द्वारा देश में महिला सुरक्षा के नियमों को शक्तिशाली बनाने के लिए ‘महिला सुरक्षा प्रभाग’ स्थापित किया गया। इसे समग्र रूप से न्याय के मोर्चे पर सक्रियता और प्रशासन के माध्यम से प्रभावी कदम उठाने के उद्देश्य से गठित किया गया, ताकि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने और देश की आधी आबादी के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करने में मदद मिल सके। यह मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता हेतु नीति निर्माण, आपसी समन्वय, परियोजनाओं और योजनाओं को लागू करने से जुड़ा प्रभाग है, जिसमें आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाकर फोरेंसिक विज्ञान, अपराध और आपराधिक रेकार्ड के लिए एक सहायक व्यवस्था को मजबूत बनाना शामिल है। बावजूद इसके, न्यायिक शिथिलता जारी है।

बहुत से मामलों में तो आरोपी को दोषी साबित करना ही कठिन होता है। दुर्दांत अपराधी भी कानून के शिकंजे से छूट जाते हैं। ऐसी घटनाएं भी प्रकट हैं, जिनमें व्यवस्था के ढुलमुल रवैए का लाभ उठाकर छूटे अपराधी फिर से बर्बर अपराध कर देते हैं। ऐसे हालात सामाजिक परिवेश और सामुदायिक सहभागिता के भाव को भी ठेस पहुंचाते हैं। पारिवारिक व्यवस्था के लिए मनोवैज्ञानिक आघात होते हैं। अकादमिक और कामकाजी मोर्चे पर स्वयं को साबित करने में जुटी बेटियों और महिलाओं के पांवों की बेड़ी बनते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो की वर्ष 2024 की रपट में पिछले वर्ष के मुकाबले आपराधिक घटनाओं में आई 0.56 फीसद की मामूली गिरावट के बावजूद देश में बलात्कार के मामलों में 1.1 फीसद और अपहरण की घटनाओं में 5.1 फीसद की वृद्धि हुई है। रपट में सबसे ज्यादा अपराध दर वाले प्रांतों में उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार शामिल हैं।

राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के ताजा अध्ययन के अनुसार देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध चिंता का विषय बने हुए हैं। विशेषकर यौन उत्पीड़न और बाल शोषण जैसे अपराध बड़ी समस्या हैं। विचारणीय है कि किसी भी समाज में स्त्रियों और बच्चों की स्थिति वहां की आर्थिक उन्नति और सामाजिक खुशहाली से भी जुड़ी होती है। हाल के वर्षों में तो आर्थिक मोर्चे पर भी महिलाओं ने अहम भूमिका दर्ज काराई है। विज्ञान से लेकर खेल की दुनिया तक बहुत-सी उपलब्धियां हासिल कर देश का मान बढ़ाया है।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेहतरी की ओर कदम बढ़ाने में जुटी महिलाओं के लिए भय, अविश्वास और असुरक्षा के हालात बने हुए हैं। स्कूल की बच्चियां हों या कामकाजी महिलाएं, मन-जीवन की सहजता के हालात नहीं बन पाए हैं। हमारे देश में आज भी आधी आबादी संविधान में वर्णित व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार के लिए जूझ रही है।


Date: 28-08-24

शांति की पहल

संपादकीय

दुनिया के सभी मानवतावादी, शांतिप्रेमी और युद्धविरोधियों की निगाहें इस्राइल-फिलिस्तीन और रूस- यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष की और लगी हुई हैं। वर्तमान में दोनों क्षेत्र युद्धग्रस्त हैं और हाल की घटनाओं से यह नहीं लगता कि आने वाले दिनों में यहां स्थिरता और शांति कायम हो सकती है। पिछले रविवार से इस्राइल और फिलिस्तीन समर्थक लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच तनाव एक बड़े संघर्ष में बदलता दिखाई दे रहा है। दोनों युद्धरत पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले किए। विडंबना यह है कि ये हमले ऐसे समय हुए हैं जब मिस्र की राजधानी काहिरा में दोनों पक्षों के बीच युद्ध समा करने के लिए वार्ता हो रही है। रविवार को इस्राइल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं से खतरे की आशंका में उसके ठिकानों पर हवाई हमले किए जिसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने इस्राइल पर ड्रोन से हमले किए। अभी इस बात का ठीक से पता नहीं चल पाया है कि इन हमलों से दोनों पक्षों को -माल का कितना नुकसान हुआ। लेकिन दोनों पक्षों की ओर से आग भड़काने वाली कार्रवाइयां पश्चिमी एशिया के लिए अच्छा संकेत नहीं हैं। रविवार की घटना से दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम की कोशिशों को झटका लगा है, लेकिन पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका आशान्वित हैं कि आगामी कुछ दिनों में युद्धविराम के लिए होने वाली वार्ता दोबारा शुरू हो सकती है। वार्ता में शामिल अधिकारियों का विश्वास है कि युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के जिन मुद्दों पर मतभेद हैं उन्हें सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। वास्तव में अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए जरूरी हो गया है कि इस्राइल पर युद्धविराम के लिए दबाव डालना चाहिए। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यूक्रेन से वापसी से मात्र 72 घंटे के बाद रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला करके शांति के प्रयासों को एक सिरे से नकार दिया। माना जा रहा है कि रूस का यूक्रेन पर यह अब तक का सबसे बड़ा जवाब हमला है। प्रधानमंत्री मोदी जब ‘शांति दूत’ बनकर यूक्रेन जाने वाले थे उसी समय अनुमान लगाया जा चुका था कि इस यात्रा का क्या हश्र होगा। लेकिन भारत शांतिप्रेमी देश है। जाहिर है शांति के पक्ष में यात्रा का जोखिम उठाना अपरिहार्य था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की स्थिति पर जो बाइडन से बात करके शांति के लिए नई पहल की है। अब आगे देखना है कि इस पहल के क्या नतीजे सामने आते हैं।


Date: 28-08-24

उत्पीड़न के दानव का कैसे हो दमन

संपादकीय

देश में उत्सवों और त्योहारों का दौर चल रहा है, पर बार-बार कोलकाता कांड की खबरें सुर्खियों में आ-जा रही हैं। डॉक्टरों और युवाओं की नाराजगी का दौर थम नहीं रहा है। एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ अस्पताल में हुई बर्बरता का गहरा साया नौजवानों को सता रहा है। आक्रोश इस तरह फूटा है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी खुद संज्ञान लेकर निर्देश जारी करने पड़े हैं।

समाचार-पत्रों में बलात्कार, यौन उत्पीड़न की घटनाओं की प्रचुरता हो गई है। असम में 14 वर्षीय लड़की का गैंगरेप, बदलापुर (महाराष्ट्र) में अबोध बच्चियों का त्रासद प्रकरण, अन्य स्थान पर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला से बलात्कार और स्पेनिश पर्यटक का छत्तीसगढ़ में गैंगरेप। उधर, हेमा रिपोर्ट के बाद केरल के फिल्म उद्योग में महिला कलाकारों के शोषण का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। ये सब घटनाएं सोचने को मजबूर करती हैं कि क्या किसी भी उम्र की लड़कियां या महिलाएं सुरक्षित हैं? स्कूल, सड़क, बस, अस्पताल, यहां तक कि कई बार अपने घर में भी क्या महिलाएं सुरक्षित हैं?

क्या हमारा अमृत काल आधी आबादी, यानी महिलाओं की सुरक्षा के बिना साकार हो सकता है? भौतिक, आर्थिक व औद्योगिक विकास तो सामाजिक विकास या सुरक्षा के बिना अधूरा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, प्रत्येक 16 मिनट में देश में एक बलात्कार होता है और प्रत्येक घंटे महिलाओं के विरुद्ध 50 अपराध होते हैं। प्रत्येक दिन देश में 86 बलात्कार रिपोर्ट होते हैं। यह भी कहा जाता है कि सभी अपराधों में बलात्कार सबसे कम रिपोर्ट होता है और 63 प्रतिशत बलात्कार तो दर्ज ही नहीं होते। 10 प्रतिशत बलात्कार अवयस्क, यानी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ होते हैं और 89 प्रतिशत मामलों में बलात्कारी जान-पहचान का व्यक्ति होता है। यह बिंदु भी विचारणीय है कि बलात्कार के आंकड़ों में वे प्रकरण सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें बलात्कार का प्रयास होता है या बलात्कार के उपरांत हत्या की जाती है। मतलब, महिला विरोधी कुल अपराधों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये केवल आंकड़े नहीं हैं। प्रत्येक आंकड़े के पीछे एक बच्ची या महिला का पूरा जीवन है और उसका परिवार है। बहुत आक्रोश जताने के कुछ ही समय बाद शोषण की शिकार महिला को लोग भूल जाते हैं। अनेक पीड़िताएं मनोवैज्ञानिक रूप से पंगु हो जाती हैं। एक ही तो जीवन है, जो हमेशा के लिए बोझ बन जाता है। परिवार की त्रासदी भी असहनीय हो जाती है।

निर्भया मामले के बाद शासन ने बालिकाओं के लिए बहुत प्रयास किए हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के प्रयास, गुड टच या बेड टच, चाइल्ड हेल्पलाइन, वूमेन पावर लाइन, चौबीस घंटे चलने वाले सहायक कॉल सेंटर, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, पिंक बूथ, जनपद स्तर पर महिला व बाल सुरक्षा संबंधित प्रकोष्ठ इत्यादि के बावजूद बलात्कार व यौन उत्पीड़न के वाकये सुरसा के मुख की तरह बढ़ते जा रहे हैं और उनकी जघन्यता भी। इसलिए आवश्यक है कि बलात्कार क्यों होते हैं, इस पर भी विचार किया जाए।

बलात्कार के संदर्भ में सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों के संबंध में, रेश्मा पिल्लै आदि ने युवा पुरुषों के बीच सर्वेक्षण किया। इस अध्ययन में पाया गया कि हमारा समाज अभी भी पुरुष प्रधानता की संकीर्णता से ग्रसित है। आज के युग में जब सबके पास मोबाइल है, तो घातक अश्लीलता भी सभी तक पहुंच रही है। समस्या और भी विकराल होती जा रही है। बाल्यकाल में दुर्व्यवहार का सामना करना, रिश्तों के बारे में नकारात्मक सोच, भावनाओं पर कमजोर नियंत्रण, मादक द्रव्यों के अत्यधिक सेवन, यौन कुंठा या असंतोष आदि कारक विभिन्न अनुपातों में मिलकर बलात्कार की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि बना सकते हैं। महिलाओं की इच्छाओं और जरूरतों के बारे में पुरुष की गलत धारणा भी कारण हो सकती है। ऐसे पुरुष बहुत हैं, जो महिला की न को भी हां समझते हैं। हमारी अनेक फिल्में भी महिलाओं को छेड़ने और उनको घेरकर जबरन अपनी भावनाओं का थोपने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे पुरुष अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा महिलाओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं।

जब समाज में स्त्री को वस्तु की तरह देखा जाता है, तब हिंसा और बलात्कार की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। सामाजिक व नैतिक मूल्यों का पतन द्रुत गति से हो रहा है। हमारे पूर्वजों की प्राथमिकता क्रमश: ऐसी थी – समुदाय – परिवार – मैं। आज यह बिल्कुल उल्टी होती जा रही है। जब हम केवल अपने बारे में ही सोचेंगे, अपनी इच्छा, अपनी शक्ति, अपनी पूर्ति पर ही ध्यान देंगे, तो परिणाम भयानक होंगे और इस सामाजिक अराजकता से अंतत: कोई भी अछूता नहीं रहेगा। स्कूलों के बारे में विशेष रूप से सोचना होगा। जब शिक्षक ही भक्षक बन जाए, तो क्या विद्योपार्जन होगा?

हमारी सोच और मानसिकता हमारे कार्यस्थल पर भी हमारे साथ जाती है। कुछ वर्ष पहले एक थाने के निरीक्षण में पुरुष प्रधान मानसिकता का दृष्टांत मुझे देखने को मिला। एक नाबालिग लड़की के लापता होने की शिकायत पर दो दिन तक संबंधित कांस्टेबल ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उत्तर था कि कदाचित वह लड़की भाग गई होगी और कुछ दिन में वापस आ जाएगी। सवाल यह है कि यदि उस कांस्टेबल की अपनी लड़की दो दिन से लापता होती, तो भी क्या उसकी यही सोच होती? नियम, कानून, व्यवस्था पर्याप्त हैं, जरूरत है संवेदनशील पुलिसिंग की।

गौर कीजिए, बलात्कार के प्रकरण में जांच की मियाद दो महीने निश्चित है, पर वास्तव में इस समय सीमा में कितनी जांच हो पाती हैं? निर्भया प्रकरण में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के बावजूद फांसी होने में 12 वर्ष लग गए। पॉक्सो एक्ट के तहत एक वर्ष में सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए, परंतु 87 प्रतिशत मामले साल भर बाद भी लंबित रहते हैं। केवल 10 प्रतिशत मामलों का एक साल में निपटारा होता है और उनमें भी केवल 20 प्रतिशत मामलों में ही दोष सिद्ध हो पाता है।

मतलब, महिला सुरक्षा के लिए अनेक स्तर पर सुधार व प्रबंध की जरूरत है। अपने परिवार, कार्यस्थल में पुरुष प्रधान संकीर्णता की सोच में बदलाव करें। पीड़िता की मदद करें। यौन उत्पीड़न करने वालों और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार करें, चाहे वह हमारे रिश्तेदार या मित्र ही क्यों न हों। याद रहे, रिश्तों, दोस्ती, जाति, राजनीति, विचारधारा, चाहे जिस भी आईने से देखने की कोशिश कीजिए, बलात्कार सिर्फ बलात्कार होता है और उसका आरोपी अक्षम्य।


 

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