27-07-2022 (Important News Clippings)
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Date:27-07-22
What’s Obscene ?
FIR against Ranveer Singh yet another example of absurd & dangerous misuse of an outdated law
TOI Editorials
An actor poses nude for a magazine photoshoot. As is inevitable with social media, photos circulate. As is inevitable too with social media, some people say they are offended. There the matter should have ended. But Ranveer Singh, the actor, is now booked by Mumbai police, for “obscenity”. This is utterly absurd and what is even more absurd – and dangerous – is that no one with the power to correct this absurdity is likely to intervene and ask cops to withdraw the FIR. Singh has been booked under Section 292 of IPC, which includes anything that is “lascivious, appeals to prurient interest, or tends to deprave or corrupt persons likely to read, see or hear the matter”. It’s because obscenity is defined in such a ridiculously loose and vague manner in Indian law that moral busybodies, cops and lower courts get so many opportunities to harass citizens.
Another actor, Shilpa Shetty, is still fighting an equally absurd obscenity case filed in 2007. Because someone chose to be offended by American actor Richard Gere kissing Shetty, police in Alwar, Rajasthan filed an FIR. The magistrate’s court discharged Shetty, but Rajasthan police filed an appeal – 15 years after the FIR that should have never been filed the case goes on. Madhu Sapre and Milind Soman had to wait 14 years before their acquittal in 2009 in the obscenity case over the 1995 Tuff shoes advertisement. Couples kissing in the privacy of their cars have been booked by police in India, as have been those sitting on park benches. When cops don’t file FIRs, they use provisions like Section 292 as an instrument of extortion.
Ideally, politicians should agree that laws like Section 292 of IPC are totally out of sync with any modern, democratic society and kill the law. But since that won’t happen, we must raise the cost for those who initiate these complaints as well as for cops and courts who take these non-offences onboard. Police has the full discretion to not register FIRs if they deem the complaint to be frivolous – police bosses must send the message down the line. Magistrate courts should issue quick discharges to discourage police. And if they don’t, high courts should use their writ jurisdiction to quash FIRs and impose substantial penalties on complainants. India has 4. 5 crore pending cases. Clogging the justice system with cases that should never see the light of the day is perhaps the biggest offence here.
Date:27-07-22
Why Burmese Generals Should Worry New Delhi
Peace in Northeast & Myanmar is linked. Execution of four activists is another reminder to GoI
Binalakshmi Nepram, [ The writer is Founder-Director, Manipur Women Gun Survivors Network ]
On July 25 the world woke up to the tragic news of four pro-democracy activists being executed in Myanmar. The victims included Phyo Zeya Thaw who was a former National League for Democracy (NLD) lawmaker and Kyaw Min Yu, also known as Ko Jimmy, who was a democracy activist and had worked closely with Aung San Suu Kyi. UN Human Rights Chief Michelle Bachelet has condemned the executions and called for release of all political prisoners in Myanmar. Currently 2,100 people have been killed, 1 million displaced, 8,000 put in custody and 114 sentenced to death since the Burmese military seized power in the February 2021 coup. Reports also state that at least 382 children have been killed or maimed and over 1,400 children have been arrested since the military takeover.
Suffocating a nascent democracy
The tragedy that is unfolding in Myanmar spells the death knell for the nascent democracy. The world had a glimmer of hope with Myanmar’s 2015 general elections when many Burmese nationals who lived in exile in Mizoram and Delhi went back to their country and committed themselves to working for democracy. But all that changed after the elections of November 8, 2020 that saw the NLD win comprehensively. Displeased, the Tatmadaw, as the Myanmar armed forces are known, claimed that the election results were “illegitimate” and initiated acrackdown on democracy leaders. State Counsellor Suu Kyi and President Win Myint were removed from office and the results of the 2020 elections annulled.
The Northeast-Myanmar connect
Those in Northeast India have been closely tracking events in Myanmar for years. After all, the Northeast shares a 1,642 km border with Myanmar. In fact, the entire region has long been known as the “Indo-Burma Border”. Historical links between the Northeast and Myanmar have existed for centuries. Myanmar took over parts of the former Kingdom of Manipur during a period of history called “Chahi Taret Khuntakpa” or “Seven Years Devastation” between 1819 and 1826. Besides, what is currently known as Myanmar was part of British India till 1935.
The McMahon Line drawn by the British separated families and communities. Till today there are many Manipuri villages in Myanmar and several indigenous communities straddle both sides of the border.
Therefore, the current military takeover of Myanmar has repercussions for the Northeast. According to UNHCR’s latest report dated July 4, the estimated number of displaced people from Myanmar to Mizoram and Manipur since February last year is 41,000. Over 100 refugee camps have been established in Mizoram for this incoming population.
In fact, on-ground numbers of Burmese refugees are higher – around 70,000 in Mizoram and more than 30,000 in Manipur, including 16 Burmese lawmakers. Unlike Mizoram, Manipur has not established refugee camps and has even arrested several Burmese refugees.
GoI must step up
Ideally, the various state governments in Northeast should adopt the policy of Mizoram and ensure safety and protection to the thousands of refugees coming in from Myanmar so that they can return after democracy and peace are re-established in their home country. But if things are allowed to fester, they might create complications for the Northeast states and GoI down the road. Hence, the Centre must take the following steps immediately:
● GoI must provide cross-border assistance programme as both immediate and long-term solution to the displacement crisis in western Myanmar bordering Northeast India.
● Efforts must also be made to provide immediate and flexible assistance for the refugees, particularly displaced women and children, in Manipur, Mizoram and even in Delhi where over 6,000 Burmese refugees currently reside.
● To stem rising xenophobia, advocacy towards long-term cross-border programmes to address the humanitarian crisis in Mizoram and Manipur should be done in the spirit of Act East policy.
It’s time for GoI to take a strong stand on supporting those who espouse democracy and rule of law in Myanmar. The Indo-Burma region, home to one of Asia’s longest-running conflict zones, is of immense geo-strategic importance. Currently there are 100 million people living here, many of them indigenous people whose histories are not in the textbooks of Delhi or Yangon. India is already hosting the Tibetan government in exile. It could do the same for Myanmar democracy leaders as this would be of great strategic value for peace building on India’s eastern borders.
Date:27-07-22
Seeking to destroy India’s civil society
Government is slowly chipping away at the rights of civil society groups using laws such as FCRA, PMLA
Rahul Mukherji is Professor and Chair, Modern Politics of South Asia, South Asia Institute, Heidelberg University
Even though Prime Minister Narendra Modi proclaimed India as the mother of democracy on the eve of the G7 summit on June 26, 2022, the government’s attack on civil society has reached its zenith. That the Indian state is deeply suspicious of non-governmental organisations (NGOs) and civil society leaders was evident even from the 73rd graduation ceremony of the Indian Police Academy in November 2021. National Security Advisor and the Prime Minister’s close aide Ajit Doval had warned budding police officers that civil society was the new frontier of war.
The failure to protect minority rights could have grave consequences in a majoritarian political dispensation. Even though it is well known that neighbouring Pakistan’s majoritarianism led to its dismemberment, the Indian state is pursuing a similar course.
The Constitution and law sought to protect minority communities and mandated equal rights and protection from the state to persons of all faiths and identities. According to that idea of India, these rights were deemed essential for the consolidation of the Indian state where citizens needed to feel a sense of belonging. Even though civil society organisations have contributed to the constitutional frame, they undoubtedly need to be regulated for defending those values.
Setting an example
On June 25, 2022, renowned public interest lawyer and human rights activist Teesta Setalvad was arrested for allegedly misleading the Supreme Court regarding the Gujarat massacre. Not only did the Gujarat government fail to adequately record the Gujarat killings of 2002, the lawyer, who took the case to the Supreme Court, and the two non-compliant senior retired officers, are in prison. According to a First Information Report (FIR) filed by a police inspector following the favourable Supreme Court ruling of June 24, 2022, the three persons colluded to help the wife of the slain Congress Member of Parliament (MP) Ehsan Jafri to concoct stories regarding the Muslim massacre. These concocted stories, it was argued by Home Minister Amit Shah to a friendly news agency ANI, had harmed the reputation of many, including Prime Minister Narendra Modi himself.
Civil society is targeted in other systematic ways as well. The Foreign Contributions (Regulation) Act (FCRA), and the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), used in conjunction with a range of other measures such as the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), are deployed by the government to browbeat and shepherd civil society in a majoritarian Hindu nationalist direction.
Let us take the case of the FCRA. Indian NGOs need an FCRA clearance for using foreign funds for developmental work. The FCRA amended in 2010 by the Congress-led United Progressive Alliance (UPA), gave substantial discretionary powers to the state to deal with NGOs. NGOs now needed to renew their licences every five years.
The sheer number of FCRA cancellations, however, suggest that the Bharatiya Janata Party (BJP) government has cancelled an unprecedented number of licences using the 2010 law.
Our calculations suggest that of the 20,679 civil society organisations that lost their registration between 2011 and May 2022, 3,987 were denied the same during the period of Congress-UPA rule (2011-2014). The vast majority of 16,692 NGOs, however, were denied registration between 2015 and 2022.
The large number of FCRA licence cancellations during the BJP rule between 2015 and 2020 is even more puzzling. Of the 16,692 NGOs that lost their licences between 2015 and 2022, 16,679 were denied the right between 2015 and 2019 before the Act was amended in 2020. No licence was withdrawn in 2020. A cursory look at these withdrawals suggests that increased compliance requirements enabled the state to flush out a large number of NGOs.
FCRA amendment of 2020
Thereafter, the FCRA amendment in 2020 was another blow to the NGO sector. This occurred at the very moment when segments of civil society had worked tirelessly for COVID relief. The amendments were hurriedly passed without much parliamentary deliberation. After the 2020 amendment, NGOs could spend less on administrative costs. Finally, all NGOs were required to operate their foreign accounts through the State Bank of India’s branch located at Parliament Street in New Delhi. This would enable the state to track foreign funding organisations even more closely. The Supreme Court’s opinion of April 8, 2022, on a writ petition largely upheld the state’s intent in the 2020 amendments.
Even Indian NGOs that worked exclusively with domestic funds were not spared. Finance Minister Nirmala Sitharaman announced in her 2020 Budget speech that the tax-free status of domestic donations would be reviewed every five years. This was also the time when domestic funding organisations had been largely coerced to reduce or halt human rights-related grants. Equally, government grants were largely discontinued.
The period after the 2020 amendment was characterised by the demonstration effect of punishing a few significant players that worked either for the minority rights or the poor.
Oxfam’s licence was simply not renewed, a mechanism permissible under the FCRA amendment of 2010. Oxfam was generating widely publicised reports regarding the plight of migrant labourers and conditions of the poor during the pandemic. These reports had received worldwide attention. The group was also working to protect workers’ rights.
NGOs working for minority rights have an even tougher time. The Commonwealth Human Rights Initiative’s FCRA approval, for example, was suspended for some time, after which its licence was cancelled earlier this year. Other human rights-oriented organisations such as INSAF and People’s Watch were also denied FCRA permissions.
Finally, the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) has been reimagined as a tool against civil society leaders and politicians. This is a penal law that can lead to imprisonment. Typically, the Enforcement Directorate (ED) of the Department of Revenue has wide-ranging powers to search and arrest citizens under the PMLA. The ED was used to attack NGOs such as Amnesty International and the Centre for Equity Studies that have worked incessantly for minority rights. The CES’s founder Harsh Mander is a Richard von Weizsäcker Fellow of the Bosch Academy. The agency has also been deployed almost exclusively against political opponents such as Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and Delhi’s Health Minister Satyendra Jain, among others.
FCRA and PMLA are potent weapons for subduing the pluralistic nature of Indian society that is at the heart of India’s democracy.
Social values can be saved if democratic politics protects those values. The million-dollar question is, when will the political Opposition rise? Or, will it rise at all?
लगातार गिरते रुपए व बढ़ती महंगाई पर कैसे लगे लगाम ?
प्रो. गौरव वल्लभ, ( फाइनेंस के प्रोफेसर और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता )
देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, यह बताने के लिए किसी का अर्थशास्त्री होना जरूरी नहीं है। अगर राजनीतिक झुकावों को एक तरफ भी रख दें, तब भी सच यही है कि बीते पांच सालों से अर्थव्यवस्था खस्ताहाल बनी हुई है। अगर मैक्रो-इकोनॉमिक संकेतकों को देखें तो वे कोई रुपहली तस्वीर नहीं पेश करते। रीटेल महंगाई जून में 7.01% थी। यह बीते 33 महीनों से आरबीआई के 4% के मध्यावधि लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। वहीं 6% की अधिकतम सीमा से भी विगत छह माह से वह अधिक है। बेरोजगारी दर लगातार 7.5% से अधिक बनी हुई है। सीएमआईई के मुताबिक अकेले जून में 25 लाख लोगों ने नौकरियां गंवाईं। इस सबसे बढ़कर है रुपए में गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया छह महीनों में लगभग 7% तक गिरा है। बीते कुछ दिनों में वह कुछ बार 80 के मनोवैज्ञानिक बैरियर को भी लांघ चुका है।
भारत जैसे देश के लिए उसकी मुद्रा का मूल्य घटना बड़ी समस्या है, क्योंकि हम मुख्यतया आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था हैं। हमारे द्वारा किया जाने वाला आयात हमारे निर्यात से अधिक है। आयात-निर्यात के इस असंतुलन से निर्मित होने वाला चालू खाता घाटा इस वित्त वर्ष में जीडीपी के 3.3% को पार कर सकता है। जब रुपया कमजोर होता है तो आयात का बिल तो बढ़ता है, निर्यात भी प्रभावित होता है। विदेशी आयातकों को उसी डॉलर की राशि में भारतीय निर्यातकों से ज्यादा माल मिल जाता है। इसमें मुश्किल यह भी है कि हमारे निर्यात-श्रेणी में आने वाली मुख्य चीजें जैसे ज्वेलरी, कीमती रत्न, पेट्रोलियम उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल आदि का भी कच्चा माल बड़े पैमाने पर आयात किया जा रहा है, जिस कारण कमजोर मुद्रा से निर्यात में होने वाला लाभ कम हो जाता है। घरेलू महंगाई टेक्सटाइल जैसे श्रम-सघन निर्यातों के अपेक्षित लाभ को भी कम कर देती है।
चिंता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है विदेशों के डॉलर बाजारों से ऋण लेना। दिसम्बर 2021 के अंत में कॉमर्शियल कर्जदारी 226 अरब डॉलर की थी। इसमें ब्याज के भुगतान को जोड़ दें तो आप पाएंगे कि सरकारी खजाने को लगने वाली चपत से सरकार की पूंजी या व्यय बढ़ाने की क्षमता और प्रभावित होगी। तीसरा कारण है विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजारों से पैसा निकाल लेना। विदेशी संस्थानगत निवेशकों ने इस साल 28.4 अरब डॉलर के शेयर बेचे हैं। इसकी तुलना 2008 के वैश्विक संकट से करें तो तब मात्र 11.8 अरब डॉलर के ही शेयर बेचे गए थे। आरअीबाई के मुताबिक जब रुपए में 5% गिरावट आती है तो मुद्रास्फीति 0.15% बढ़ जाती है। जो अर्थव्यवस्था पहले ही उच्च मुद्रास्फीति से परेशान हो, वह रुपए की ज्यादा गिरावट सहन नहीं कर सकती। उच्च मुद्रास्फीति के लिए केवल वैश्विक संकट जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए?
सबसे पहली बात यह है कि आरबीआई को मुद्रास्फीति कम करने के लिए मौद्रिक नीति के उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, वहीं केंद्र सरकार को कर्ज नियंत्रित करना चाहिए। आरबीआई पहले ही आक्रामक रूप से ब्याज दरें नहीं बढ़ाकर मौका गंवा चुका है। जबकि अमेरिका का केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए यही कर रहा है। दूसरे, हमें प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट होना चाहिए कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण जरूरी है या विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन? ये सच है कि बीते नौ महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार 70 अरब डॉलर घटकर 20 महीनों के निम्नतम स्तर 572 अरब डॉलर पर चला गया है, इसके बावजूद हमारी प्राथमिकता महंगाई के उन कारणों पर अंकुश लगाना ही होना चाहिए, जिनके लिए वैश्विक परिस्थितियां ही जिम्मेदार नहीं हैं। तीसरे, सरकार को पैक्ड आटा, अनाज, पनीर, लस्सी, शहद, गुड़, मुड़ी, दूध आदि से जीएसटी हटाना होगा। इन पर 5% जीएसटी लगाया गया है। आज जब खाने-पीने की चीजों की महंगाई 7.75% पर पहुंच गई है और सब्जियों में महंगाई दर 17.37% है तो क्या ऐसे में अत्यावश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाना उचित है? मेरे विचार से तो नहीं।
Date:27-07-22
जनसंख्या चुनौती है या अवसर ? चीन-जापान से क्या सीख लें हम
मोहम्मद ज़ुबैर, ( समाजसेवी व लेखक )
इन दिनों जनसांख्यिकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड पर काफी बात हो रही है। यह फिलहाल भारत के पक्ष में है। पर ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा रहे। इससे पहले कि यह त्रासदी बन जाए, इसे देशहित में करना होगा।
बढ़ती जनसंख्या विमर्श का विषय बनी रहती है। इस बीच यूएन की रिपोर्ट ‘विश्व जनसंख्या सम्भावना 2022’ ने इस विमर्श को गति दी है। रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया गया कि 2023 तक भारत चीन को पछाड़कर जनसंख्या के लिहाज से विश्व में प्रथम स्थान पर होगा। विश्लेषकों का एक वर्ग इसे चुनौती के रूप में देख रहा है, तो दूसरा वर्ग इसे अवसर बता रहा है। इस बीच पॉल एर्लिच बनाम जूलियन साइमन की जनसंख्या पर बहुचर्चित डिबेट भी प्रासंगिक हो गई है। पॉल ने बढ़ती जनसंख्या को बम कहा था और चुनौती माना था, वहीं साइमन ने बढ़ती हुई जनसंख्या को नकारात्मक नहीं माना। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास एवं उपभोक्ता आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। इन्ही आधारों पर भारत में भी मतभिन्नता है। पर झुकाव नकारात्मक पक्ष पर अधिक है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर जोर है। प्रश्न है कि क्या वास्तव में इसकी जरूरत है? दूसरा प्रश्न है कि क्या इसे केवल नकारात्मक पक्ष में देखा जाए? क्या सकारात्मक पक्ष भी हो सकते हैं? यदि हां तो अर्थव्यवस्था में इसका क्या फायदा होगा?
सच तो यह है कि जनसंख्या चुनौती भी है, और अवसर भी। यदि आबादी जिम्मेदारी या बोझ बनने लगे तो चुनौती साबित होती है। यही यदि साधन बन जाए तो एक देश के लिए इससे बड़ा अवसर और कोई नहीं। पोषण युक्त भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि उपलब्ध कराकर इसे अवसर में बदला जा सकता है। भारत में इन्हीं कुछ प्रयासों की अपर्याप्तता जनसंख्या को चुनौती मानने पर मजबूर कर रही है। प्रयुक्त होता संसाधन तो कोई भी खराब नहीं; मानव भी संसाधन ही है बशर्ते इसका सही इस्तेमाल हो।
बेहतर होगा यदि विमर्श का विषय मानव संसाधन विकास केंद्रित हो। एनएफएचएस की पांचवीं रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर 2.0 हो गई। यह आंकड़े जनसंख्या नियंत्रण कानून की प्रासंगिकता को कम करते हैं। इसके लम्बी अवधि में नकारात्मक साबित होने की संभावना अधिक है। चूंकि वर्तमान भारत युवाओं का देश है, जहां बच्चों व वृद्ध-जनों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। आंकड़ों की मानें तो भविष्य में ये ग्राफ बदलने की सम्भावना है, जब वृद्ध-जनों की संख्या ज्यादा होगी। यह स्थिति अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव डाल सकती है। परिणाम जापान में देखे जा सकते हैं जहां जन्मदर कम होने से पिछले 20 वर्षों में अर्थव्यवस्था 4 से 6 ट्रिलियन के बीच सीमित हो गई। चीन ने भी अपने जनसंख्या नियंत्रण कानून को ढीला किया है।
पीएलएफएस के अनुसार 30% महिलाएं ही राष्ट्र निर्माण में अपने श्रम बल का योगदान दे रही हैं। आईएमएफ के अनुसार यदि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए तो वृद्धि दर 27% से बढ़ सकती है। उल्लेखनीय है भारत को खाद्य सुरक्षा से धीरे-धीरे पोषण सुरक्षा की तरफ बढ़ना होगा। अगर परिवारों को पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होने लगे तो उसकी आय का एक हिस्सा स्वास्थ्य-शिक्षा पर खर्च होगा। और सशक्त श्रम बल योगदान के लिए आगे आएगा। भारत को समय रहते इस पर विचार करना होगा।
Date:27-07-22
ऊर्जा के मोर्चे पर आकार लेता नया वैश्विक संघर्ष
रंजन मथाई, ( लेखक पूर्व विदेश सचिव हैं )
यूक्रेन पर रूसी हमला और रूस के विरुद्ध पश्चिमी देशों द्वारा कसे गए आर्थिक शिकंजे ने ‘ऊर्जा को हथियार’ बनाने के खेल को खासा उजागर कर दिया है। यही कारण रहा कि 15 जून को ब्रसेल्स में अमेरिका-यूरोपीय संघ शिखर वार्ता, 23 जून को यूरोपीय संघ परिषद, 26 जून को जर्मनी में जी-7 और 28 जून को मैड्रिड में नाटो जैसे जो भी प्रमुख शिखर सम्मेलन हुए, उनमें ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा छाया रहा।
फिलहाल रूसी गैस की किल्लत की भरपाई के लिए यूरोपीय देश पूरी दुनिया में उपलब्ध जीवाश्म ईंधनों की खाक छान रहे हैं, उसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका-यूरोपीय संघ परिषद की फरवरी में हुई बैठक में हरित एजेंडे को पूरा करने को लेकर संघर्षरत है। उनमें सहमति बनी थी कि, ‘तात्कालिक जरूरतों पर अत्यधिक जोर हमें समग्र लक्ष्य से विचलित करने का जोखिम बढ़ाता है। वैसे भी विश्वसनीय, किफायती और सुरक्षित ऊर्जा व्यापक रूप से अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित बिना कार्बन वाले ऊर्जा ढांचे से ही संभव है।’ ‘नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की नींव रखने’ की बात कहने वाले अमेरिका और यूरोपीय संघ ने यह भी उल्लेख किया था कि ‘कुछ नियमों को आधुनिक बनाने या उन्हें नवीनता देना जरूरी है।’‘पृथ्वी के संरक्षण’ और ‘हरित वृद्धि को प्रोत्साहन’ देने का भी जिक्र हुआ।
उपरोक्त नियमों के अद्यतन स्वरूप को लेकर तो कोई स्पष्टता नहीं थी, लेकिन जर्मनी में हुए जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल नेताओं ने आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की एक रिपोर्ट का अवश्य संज्ञान लिया। यह रिपोर्ट कच्चे माल की आपूर्ति की सुरक्षा को लेकर आगाह करने वाली थी कि हरित ऊर्जा अपनाने के लिए महत्त्वपूर्ण खनिजों के उपयोग में ऊंची छलांग की जरूरत होगी, जिनमें से कई ऐसे हैं, जो भू-आर्थिकी दृष्टिकोण में तेल से भी कहीं अधिक संकेंद्रित हैं। यदि बैटरी के लिए आवश्यक खनिजों की जरूरत का कोई अन्य उन्नत विकल्प विकसित नहीं होता तो 2040 तक इलेक्ट्रिक वाहनों और बिजली क्षेत्र में बैटरी स्टोरेज के लिए लीथियम की मांग 40 गुना और कोबाल्ट की 30 गुना अधिक बढ़ जाएगी। प्लेटिनम समूह की धातुओं का उत्पादन भी 150 गुना अधिक बढ़ाना होगा। अभी लीथियम, बिजमथ, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ सहित कई प्रमुख खनिजों का अधिकांश उत्पादन केवल तीन देशों में केंद्रित है।
इस परिदृश्य के उलट खनिज सुरक्षा साझेदारी का गठन अंतरराष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम है। अमेरिका के अनुसार, ‘यह महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सशक्त बनाने का महत्त्वाकांक्षी उपक्रम है।’ अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे 11 देशो के साथ यूरोपीय आयोग इसमें साझेदार के रूप में जुड़े हैं। एक विश्लेषक ने इसे ‘मैटलिक नाटो’ की संज्ञा दी है। इनमें से कुछ देश भूगर्भीय संपदा में संपन्न और खनन के माहिर खिलाड़ी हैं, कुछ देशों को खनिजों के परिशोधन, प्रसंस्करण और व्यापार में महारत है और कुछ धातुओं के विकल्प तलाशने के लिए शोध एवं विकास के क्षेत्र में अग्रणी हैं। इस साझेदारी का ऐलान 14 जून को राजनीतिक रूप से बहुत साधारण तरीके से किया गया। हालांकि इसकी घोषणा टोरंटो में एक प्रमुख खनन कॉन्फ्रेंस के दौरान ही हुई।
चीन को इस मोर्चे पर पहल करने के कारण लाभ-बढ़त की स्थिति प्राप्त है, क्योंकि उसने सौर एवं पवन ऊर्जा की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी सभी कड़ियों में भारी-भरकम निवेश किया है और उसकी यही योजना सभी प्रकार की हरित ऊर्जा के लिए है। चीनी केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा गठित चाइना सोसाइटी फॉर फाइनैंस ऐंड बैंकिंग की हरित वित्त समिति की दिसंबर 2021 में आई रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन द्वारा कार्बन न्युट्रैलिटी फाइनैंसिंग में 2050 तक 75 ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर निवेश करने का अनुमान है। शून्य कार्बन बिजली से जुड़े इस अतिमहत्त्वाकांक्षी मसौदे में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स और कार्बन कैप्चर जैसे तमाम विकल्प शामिल हैं, जिन्हें सिरे चढ़ाने के लिए हर साल चीन के सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत के बराबर निवेश की आवश्यकता होगी। पता नहीं कि यह हासिल हो पाएगा या नहीं, लेकिन इससे चीन के लक्ष्यों की भनक जरूर लगती है कि वह विश्व की भावी ऊर्जा की कमान के लिए किस कदर प्रयासरत है।
इस दिशा में चीन 2000 के दशक की शुरुआत में ही काम करने लगा था, जब उसने पश्चिमी तकनीक का उपयोग करते हुए पहला सोलर फोटोवोल्टेक (पीवी) बनाया था। फिर उसने पीवी को एक रणनीतिक क्षेत्र का दर्जा देकर उसे सब्सिडी दी और उत्पादन को उस जगह ले गया जहां कोई देश उसकी बराबरी न कर पाए। वर्ष 2001 में चीनी सोलर पीवी विनिर्माताओं की वैश्विक बाजार में बमुश्किल एक प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वहीं 2022 तक अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को यह चेताना पड़ा कि पॉलिसिलिकॉन से लेकर इनगॉस, वेफर्स, सेल्स और मॉड्यूल्स का 80 प्रतिशत वैश्विक उत्पादन चीन में केंद्रित हो गया है। चीन के इस वर्चस्व में एक प्रमुख कारक उद्योग का एकीकरण है, जो पॉलिसिलिकन के उलझे खनन एवं प्रसंस्करण व्यापार से शुरू हुआ, जिसका अधिकांश हिस्सा उस शिनच्यांग प्रांत में है, जो इस समय अमेरिकी प्रतिबंधों के निशाने पर है। रेयर अर्थ यानी कुछ दुर्लभ तत्त्वों का समूह असल में स्थायी मैग्नेट और अक्षय ऊर्जा (के साथ-साथ रक्षा, स्वास्थ्य और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए भी) में अन्य अनुप्रयोगों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह परिदृश्य चीनी प्रभुत्व का कहीं व्यापक मामला दर्शाता है। वर्तमान में वैश्विक रेयर अर्थ खनन के 50 प्रतिशत पर चीन का दबदबा है। हालांकि उसमें कुछ गड़बड़ियां भी हैं, लेकिन चीन अपने विरोधियों के खिलाफ रेयर अर्थ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की मंशा दिखा चुका है और वह इसके माध्यम से धमकाने से भी नहीं हिचकता। अमेरिकी ऊर्जा विभाग का अनुमान है कि एक साल तक निर्यात पर प्रतिबंध चीन से बाहर मैग्नेट के उत्पादन को 40 प्रतिशत तक गिरा सकता है।
नाटो ने मैड्रिड में प्रमुख तकनीक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में नियंत्रण और प्रमुख तत्त्वों की आपूर्ति श्रृंखला पर दबदबे के चीनी प्रयासों की काट के लिए नई रणनीतिक संकल्पना पेश की। इसमें जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया गया, जिससे यही लगता है कि संगठन अपनी योजनाओं में एशिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सुरक्षा एवं आर्थिक मोर्चों पर पश्चिम के नए एकता भाव को लेकर चीन का चिंतित होना स्वभाविक है। कम्युनिस्ट पार्टी के स्वामित्व वाले ग्लोबल टाइम्स ने रेयर अर्थ को लेकर टिप्पणी की है कि, ‘इस मामले में प्रत्येक स्तर पर चीन ने इतनी प्रगति कर ली है कि उसके वर्चस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला।’ हालांकि अमेरिका-नाटो द्वारा सामान्य आर्थिक एवं विज्ञान-तकनीक सहयोग के मामले में चीन से कड़ियां तोड़ना उसे एक खतरनाक संकेत भी लगता है। वह लिखता है कि अपने रणनीतिक प्रतिस्पर्धियों से सीधे संघर्ष के लिए तत्पर रहा जाए।
बहरहाल, वैश्विक खनन उद्योग इस पहलू को लेकर सतर्क है कि ऊर्जा संक्रमण की दिशा में अपेक्षित पैमाने पर उत्पादन वृद्धि में निरंतरता रहेगी या नहीं। एक प्रश्न यह भी है कि क्या आकर्षक ऊर्जा व्यापार में वाणिज्यिक प्रतिद्वंद्विता किसी प्रभावी बहुपक्षीय सहयोग के लिए गुंजाइश बनाएगी। फिर भी खनिज सुरक्षा साझेदारी में ऊर्जा के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री में भावी निवेश, तकनीकी विकास और व्यापार को प्रभावित करने की क्षमता तो है ही। भारत भी खनिज सुधारों की योजना और ऑस्ट्रेलिया से साझेदारी कर रहा है, ताकि चीन पर निर्भरता कम की जा सके। ऐसे में नई साझेदारी कितनी गहरी होगी, इस पर नजर बनाए रखना खासा उपयोगी होगा।
Date:27-07-22
शहरी कृषि पर ध्यान देने की जरूरत
सुरिंदर सूद
शहरी कृषि यानी शहरों और उनके बाहरी इलाकों में कृषि उत्पाद उगाने की गतिविधि ने अपनी खूबियों को लेकर ध्यान आकृष्ट नहीं किया है। समान्य रूप से उपभोग होने वाले, लेकिन महंगे कृषि उत्पाद जैसे सब्जियां, फल, फूल, दूध, अंडे, मशरूम और मछली का शहरी और अर्द्ध-शहरी इलाकों में आसानी से उत्पादन किया जा सकता है। आवासीय भवनों, यहां तक कि अत्यधिक घनी आबादी वाले शहरों में भी छतों, चबूतरों, बालकनी और दीवारों को पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
छत पर बागवानी करना पहले ही बहुत से शहरियों का पसंदीदा शौक है, जिसमें गमलों या अन्य पात्रों में सजावटी, औषधीय और अन्य प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं। लेकिन सीमित जगह में पौधे उगाने के कुछ नए और अनोखे तरीकों ने इस शौक को कृषि कारोबार में बदलने का रास्ता खोल दिया है।
इन पद्धतियों में लंबवत कृषि (पौधों की कतारें लंबवत रूप में लगाना), ग्रीनहाउस कृषि (पॉलिथीन के आवरण में संरक्षित कृषि), एरोपोनिक्स (बिना मिट्टी के कृषि) और हाइड्रोपोनिक्स (पानी के घोल में पौधों का पोषण करना) आदि शामिल हैं। महानगरों में फ्लैटों में रहने वाले लोग भी इन तरीकों के जरिये खुद के उपभोग या बिक्री के लिए कृषि उत्पाद पैदा कर सकते हैं। छोटे दुधारू पशुओं का पालन, मुर्गीपालन, सूअर पालन और मधुमक्खी पालन आदि भी कृषि गतिविधियों में शामिल हैं, जिन्हें आसानी से शहरों या उनके आसपास अपनाया जा सकता है।
बहुत से देशों में शहरी और अर्द्ध-शहरी कृषि की अवधारणा आधुनिक शहरी योजना का अभिन्न हिस्सा बन गई है क्योंकि आर्थिक एवं अन्य लाभों के अलावा इसका पर्यावरण पर अच्छा असर होता है।
आम तौर पर शहरों में 10 फीसदी जमीन हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए रखने का नियम अपनाया जाता है, जिसमें से कुछ का इस्तेमाल सब्जियां और फल उगाने में किया जा सकता है। शहरी नगर निकाय और सामुदायिक संगठन भी सरकारी और निजी भूमि पर कृषि उत्पाद पैदा करने को प्रोत्साहन दे रहे हैं। दुर्भाग्य से भारत में न शहरी और न ही ग्रामीण योजना इस अहम मुद्दे का समाधान करती है, जबकि प्रदूषण से निपटने के लिए इस तरह की कृषि आवश्यक है।
पेड़, झाड़ी या अन्य पौधों के रूप में शहरों के आसपास हरित क्षेत्र बढ़ाना वातावरण से कार्बन को अवशोषित करने और शहरों में कुल कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा घरों के बाहर, बगीचों में और सड़क के किनारे सजावटी बेलबूटे और पेड़ शहरों की सुंदरता बढ़ाते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) खाद्य और पोषण सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने विभिन्न कार्यक्रमों के तहत शहरी और अर्द्ध-शहरी कृषि को बढ़ावा दे रहा है। यह वैश्विक संस्था संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा दे रही है। इन संयुक्त उपक्रमों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, नागरिक समाज, शिक्षा जगत और निजी उद्यमी शामिल हैं। भारत को व्यवस्थित शहरी कृषि में पिछड़ा माना जा सकता है। हालांकि लोग परंपरागत रूप से व्यक्तिगत स्तर पर अपनी छतों या किचन गार्डन में उपयोगी पौधे उगा रहे हैं। संगठित स्तर पर शहरी कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में गंभीर प्रयास 2010 के दशक के प्रारंभ में बागवानी पर योजना आयोग के कार्यदल की सिफारिश पर किया गया, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) तैयार करने के लिए बनाया गया था। समूह ने स्थानीय जरूरतें पूरी करने और सबसे अहम पर्यावरण सेवाओं तथा स्वास्थ्य के लिए शहरों के आसपास फल, सब्जियां और अन्य फसलें उपजाने की जरूरत पर बल दिया था। इसके बाद 2011-12 में बड़े शहरों के आसपास सब्जियों और फलों के उत्पादन की खातिर शहरी संकुल स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय योजना शुरू की गई। इसके दोहरे उद्देश्य थे- उपभोक्ताओं को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना और रोजगार एवं आय के लिए नए अवसर सृजित करना।
हाल में बड़े शहरों के बाहरी इलाकों में खेती को प्रोत्साहन मिला है। इसका श्रेय फसल सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट जल के शद्धिकरण और पुनर्उपयोग को लेकर बढ़ती जागरूकता को जाता है। अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण पर आधारित ऐसे उपक्रम बहुत से बड़े, मझोले और छोटे शहरों में शुरू हुए हैं। बहुत से महानगरों के शहरी निकायों ने बाहरी इलाकों में रिसाइकल पानी का इस्तेमाल कर सब्जियां और अन्य फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है।
नदियों के किनारों पर स्थित ज्यादातर शहर परंपरागत रूप से नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मॉनसून से पहले और बाद में फसल उगाने को मंजूरी दे रहे हैं। ऐसी भूमि में फसल की उत्पादकता आम तौर पर अधिक होती है क्योंकि मिट्टी की उर्वरता बेहतर होती है और यह हर साल गाद से बेहतर हो जाती है। इसके अलावा मिट्टी में प्रचुर नमी की वजह से भी उत्पादकता अधिक होती है।
महानगरों में उपयोगी पौधे उगाने को प्रोत्साहन की उल्लेखनीय पहल हाल में घोषित दिल्ली सरकार की शहरी कृषि परियोजना है। इस परियोजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईएआरआई) की मदद से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें खुद के उपभोग और बिक्री के लिए सब्जियां और फल उपजाने के लिए नागरिकों को प्रशिक्षण देना शामिल है। इसकी घोषणा राष्ट्रीय राजधानी के ‘रोजगार बजट’ के तहत की गई है। इस परियोजना से अगले पांच साल में करीब 25,000 हरित रोजगार पैदा होने का अनुमान है। इसके तहत करीब 400 जागरूकता कार्यशालाएं और 600 उद्यमिता प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन की योजना है। ऐसी कृषि में रुचि रखने वाले परिवारों को बड़ी तादाद में बीजों के किट, ऑर्गेनिक खाद और जैव-उर्वरकों का वितरण किया जाएगा। हालांकि परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितने बेहतर तरीके से लागू किया जाता है। लेकिन पहली नजर में ऐसा लगता है कि इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जाना चाहिए।
Date:27-07-22
डिजिटल शासन की चुनौतियां
सुशील कुमार सिंह
प्रौद्योगिकी मानवता के लिए बड़ी धरोहर और संपदा है। जब देश में डिजिटल शासन की बात होती है तो नए प्रारूप और एकल खिड़की संस्कृति मुखर हो जाती है। नागरिक केंद्रित व्यवस्था के लिए सुशासन प्राप्त करना एक लंबे समय की दरकार रही है। ऐसे में डिजिटल शासन इसका बहुत बड़ा आधार है। यह एक ऐसा क्षेत्र है और एक ऐसा साधन भी है जिससे नौकरशाही तंत्र का समुचित प्रयोग कर व्याप्त कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। देखा जाए तो नागरिकों को सरकारी सेवाओं की आपूर्ति और प्रशासन में पारदर्शिता की वृद्धि के साथ व्यापक नागरिक भागीदारी के मामले में डिजिटल शासन कहीं अधिक प्रासंगिक है। डिजिटल शासन चुस्त और सुव्यवस्थित ई-सरकार का ताना-बाना है। प्रौद्योगिकी वही अच्छी होती है जो जीवन आसान करती हो, जनोपयोगी नीतिगत अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करती हो और संतुलन कायम रखने में कमतर न हो।
आज डिजिटल सेवाएं अपेक्षाकृत कम जटिल और अधिक प्रभावी तो हैं, मगर डिजिटल शासन की सफलता के लिए मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना जरूरी है। सरकार के समस्त कार्यों में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग ई-शासन कहलाता है, जबकि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, प्रशासन में नैतिकता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व की भावना व पारदर्शिता दक्ष सरकार के गुण हैं, जिसकी पूर्ति डिजिटल शासन के बगैर संभव नहीं है। पड़ताल बताती है कि डिजिटल शासन की रूपरेखा पांच दशक पुरानी है। हालांकि उस दौर में शासन डिजिटल तो नहीं था, मगर इलेक्ट्रानिक विधा के अंतर्गत आधारभूत व्यवस्था को सुसज्जित करने का प्रयास शुरू हो चुका था। गौरतलब है कि इलेक्ट्रानिक विभाग की स्थापना 1970 में हुई थी और 1977 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ ई-शासन की दिशा में पहला उठा कदम था। ई-शासन को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में प्रक्षेपित उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क (एनआइसीएनईटी) एक क्रांतिकारी कदम था। इसका मुखर पक्ष 1991 के उदारीकरण के बाद देखने को मिलता है।
साल 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना के प्रकटीकरण के बाद डिजिटल शासन का स्वरूप व्यापक रूप में सामने आया और इसी कड़ी में एक जनवरी 2015 को डिजिटल इंडिया योजना शुरू हुई। डिजिटल शासन के तीन मुख्य क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा, शासन व मांग आधारित सेवाएं तथा नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण जैसे लक्ष्य शामिल है। डिजिटल शासन शासन में दक्षता को बढ़ाता है। इसमें लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी व संसाधन एक स्तंभ के रूप में शुमार होते हैं। गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया अभियान है।
भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के दिन से ही पंचवर्षीय योजनाओं और कई कार्यक्रमों के जरिए जन सशक्तिकरण के प्रयास शुरू हो गए थे। विदित हो कि सुशासन लोक सशक्तिकरण का पर्याय है। डिजिटल शासन इस दिशा में एक ऐसा उपकरण है जो योजनाओं को पारदर्शी तरीके से जनता तक परोसता है। भारत की पृष्ठभूमि में झांका जाए तो लगभग सात दशकों में विभिन्न आयोगों ने सुशासन और लोक संसाधनों के बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन के बारे में अनुशंसाएं दी हैं जो डिजिटल शासन के माध्यम से कहीं अधिक ताकत के साथ और अधिक उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने सचिव स्तर से लेकर वित्तीय एवं योजना व विकेंद्रीकरण तक कई सुधार प्रस्तावित किए। 1964 की के. संथानम रिपोर्ट के आधार पर भारतीय सतर्कता आयोग का गठन भ्रष्टाचार से निपटने के एक उपाय के रूप में परिलक्षित हुआ, जो मौजूदा समय में डिजिटल शासन के माध्यम से और मजबूती से सामने आया है। डिजिटल शासन भ्रष्टाचार से निपटने और पारदर्शिता हासिल करने का एक अच्छा माध्यम साबित हो रहा है।
भारत में डिजिटल शासन के समक्ष चुनौतियां भी कम नहीं हैं। और ये चुनौतियां केवल तकनीक से संबंधित ही नहीं हैं, बल्कि संगठनात्मक और संस्थात्मक के अलावा समावेशी विकास लक्ष्य हासिल करने और सतत विकास को बनाए रखने से भी जुड़ी हैं। गौरतलब है कि डिजिटल शासन के लिए किए जाने वाले उपाय महंगे होते हैं। इनकी अवसंरचना में बिजली, इंटरनेट, डिजिटल उपकरण आदि बुनियादी सुविधाओं का यदि अभाव बना रहता है तो चुनौतियां बरकरार रहेंगी। जाहिर है, इन पर भारी निवेश की जरूरत है। सरकार के समस्त कार्यों में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग ही ई-शासन कहलाता है। किसानों के खाते में सम्मान निधि का हस्तांतरण डिजिटल शासन का ही एक उदाहरण है। ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, ई-टिकट, ई-सुविधा, ई-अस्पताल, ई-याचिका और ई-अदालत सहित ऐसे तमाम उदाहर हैं जो शासन को सुशासन की ओर ले जाते हैं। देश में साढ़े छह लाख गांव और ढाई लाख पंचायतें हैं, जहां बिजली और इंटरनेट से जुड़ना आज भी एक आम समस्या है। नवंबर 2021 तक पूरे देश में मोबाइल ग्राहकों की संख्या लगभग एक सौ बीस करोड़ थी। साल 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोग करने वालों की तादाद नब्बे करोड़ हो जाएगी।
मौजूदा समय में डिजिटलीकरण को सफल अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की साझा कड़ी होनी चाहिए। नोटबंदी के बाद से ही सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में जुट गई। इसी क्रम में डिजिटल इंडिया, ई-शासन जैसे मिशन तेज कर दिए गए। साल 2024 तक भारत को पांच लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटलीकरण की चुनौतियां जैसे-जैसे कम होंगी, वैसे-वैसे अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। भारत डिजिटल सेवा क्षेत्र में बढ़ रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक बड़ा ठिकाना भी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहां की जनसंख्या है जिसमें नए उद्यमों के लिए भरपूर संभावनाएं हैं।
विगत कुछ वर्षों में निजी और सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप प्रदान किया गया है। मगर समझने वाली बात यह भी है कि किसी के पास मोबाइल होना डिजिटल हो जाने का प्रमाण नहीं है, जब तक कि उसके पास इंटरनेट आदि की सुविधा व जानकारी न हो। एसोचैम की रिपोर्ट बताती है कि नीतियों में अस्पष्टता व ढांचागत कठिनाइयों के कारण महत्त्वाकांक्षी डिजिटल परियोजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में कई चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए, बार-बार नेटवर्क का टूटना एक आम समस्या है। गौरतलब है कि पिछले साल जून में भारत सरकार के आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट का प्रारूप बदला था और ग्राहकों को दी गई समय सीमा के कई दिनों तक वेबसाइट काम नहीं कर पा रही थी। इस तकनीकी गड़बड़ी के चलते कामकाज प्रभावित हो रहे थे। अनुमान यह भी है कि बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत को अस्सी लाख से अधिक वाई फाई हाटस्पाट की जरूरत है।
बरसों पहले यह संदर्भित हुआ था कि भारत में जैसे-जैसे डिजिटलीकरण बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे डिजिटल विशेषज्ञों की संख्या भी बढ़ानी होगी और यह पांच लाख के आसपास हो सकती है। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन का लक्ष्य देश के हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने का है। फिलहाल डिजिटल शासन जिस पैमाने पर सहज दिखता है, उसे बनाए रखना उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। भारत अब दुनिया में प्रौद्योगिकी के साथ सहजता से जुड़ी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। मगर इसमें व्याप्त चुनौतियों को समाप्त किए बिना सुशासन की राह को पूरी तरह समतल करना संभव नहीं होगा।
उम्मीद से खिलवाड़
संपादकीय
इन दिनों हम सबसे ज्यादा उम्मीदें अपने खिलाड़ियों से बांधते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवानों वाला देश खेल प्रतिस्पर्धाओं में पीछे रह जाए, इसे हम सहज स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए यह उम्मीद बांधी जाती है कि हमारी सरकारें, हमारे खेल संगठन आगे आने वाले खिलाड़ियों को हर मुमकिन मदद देंगे। सरकारें भी कोई कसर न छोड़ने के संकल्प लेती दिखाई देती हैं। लेकिन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वह बताता है कि ये संकल्प जमीन पर पहुंचने से पहले ही किस तरह दम तोड़ देते हैं और खिलाड़ियों के सपने किस तरह नौकरशाही के जाल में फंसकर रह जाते हैं। राष्ट्रमंडल खेल लगभग शुरू ही होने वाले हैं और लवलीना का नाम उन कुछ खिलाड़ियों में है, जिनसे देश स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद कर रहा है। लवलीना ने ट्वीट करके बताया है कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें अपने निजी कोच से प्रशिक्षण लेने नहीं दिया जा रहा। उनके एक कोच को भारत वापस भेज दिया गया है और दूसरी कोच, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं, उन्हें खेल गांव के अंदर नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि उन्हें अभी तक मान्यता कार्ड ही नहीं मिला। लवलीना के ट्वीट का असर यह जरूर हुआ है कि खेल मंत्रालय तक के कान खड़े हुए हैं और मान्यता कार्ड वगैरह जल्द दिए जाने के आदेश जारी हो गए हैं, वरना बॉक्सिंग एसोसिएशन तो नियमों का हवाला देकर अपनी असमर्थता जता रहा था।
लवलीना ऐसी पहली खिलाड़ी नहीं हैं, जिन्होंने इस तरह की शिकायत की हो। शिकायतें पहले भी आती रही हैं और ऐसी शिकायतें करने वालों में कई बडे़ नाम भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लवलीना ने इस मामले को ठीक स्पर्धा के वक्त देश के सामने उठाया है, उसने खेल प्रशासकों के लिए परेशानी तो खड़ी कर ही दी है। लवलीना वास्तव में इस दौर की एक प्रतिनिधि खिलाड़ी हैं। वह असम के एक बहुत कम चर्चा में रहने वाले जिले गोलाघाट के ऐसे निम्न मध्यवर्गीय परिवार में पली-बढ़ी हैं, जहां अभी तक लोग इतनी बड़ी कामयाबी के सपने भी नहीं देख पाते थे। ऐसी पृष्ठभूमि में रहते हुए उन्होंने ओलंपिक पदक जीतने का जो जज्बा अपने भीतर पैदा किया और उसके लिए जो मेहनत की, उसके लिए पूरा देश हमेशा लवलीना बोरगोहेन का कृतज्ञ रहेगा। सच तो यह है कि पिछले कुछ साल में दुनिया भर में नाम कमाने वाले हमारे ज्यादातर खिलाड़ी ऐसी ही पृष्ठभूमि के हैं। ये खिलाड़ी जब देश के लिए पदक जीतते हैं, तब उन्हें हर तरह की मदद देने की घोषणाएं की जाती हैं। लेकिन असलियत में उनके साथ क्या होता है, यह लवलीना के एक ट्वीट ने जगजाहिर कर दिया है।
शिकायत के लिए लवलीना को ट्विटर का सहारा लेना पड़ा, यह भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका अर्थ यही है कि हमारे खेल तंत्र में ऐसी पुख्ता व्यवस्था नहीं है, जहां उपलब्धियों वाले और संभावनाशील खिलाड़ियों की सुनवाई हो सके। अपने ट्वीट में लवलीना ने यह भी कहा है कि वह हाथ जोड़कर कह रही हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुन ही नहीं रहा। जब तक हम देश में ऐसा खेल तंत्र नहीं बना लेते, जो खिलाड़ियों की बात पूरी हमदर्दी से सुने और उन्हें समाधान दे, तब तक अंतरराष्ट्रीय खेलों में उनके प्रदर्शन पर उंगली उठाने का कोई अर्थ नहीं।
Date:27-07-22
ताकि भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकें
फ्रैंक एफ इस्लाम, ( अमेरिकावासी उद्यमी )
बीती 14 जुलाई को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ‘हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स’ ने अपने ‘नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन ऐक्ट’ (एनडीएए) में एक संशोधन पारित किया, जो भारत-अमेरिकी रक्षा साझेदारी को मजबूती देने वाला है। यह संशोधन ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थू्र सैंक्शंस ऐक्ट (सीएएटीएसए) के तहत आयद प्रतिबंधों से भारत को छूट देने का प्रस्ताव करता है। दरअसल, रूस, ईरान या उत्तर कोरिया के साथ रक्षा लेन-देन करने वाले देशों को अमेरिका इस कानून के तहत दंडित करता है।
कैलिफोर्निया से भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेट प्रतिनिधि रो खन्ना ने यह संशोधन प्रस्ताव रखा था। अब इसे सीनेट की मंजूरी और जो बाइडन के दस्तखत की दरकार है। यदि यह कानून बन जाता है, तो रूस के साथ हथियार प्रणाली संबंध रखने को लेकर भारत को ‘संक्रमण अवधि’ के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिल जाएगी। यह अवधि महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते गठजोड़ और बदलती विश्व-व्यवस्था में नई दिल्ली की मौजूदा व भविष्य की जरूरतों को पहचानती है। साल 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर से साथ ‘सीएएटीएसए’ वजूद में आया था। अमेरिकी कांग्रेस में जब इस पर चर्चा हो रही थी, लगभग उसी समय भारत पांच एस-400 ट्रायंफ वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद के लिए 5.4 बिलियन डॉलर के एक सौदे पर रूस से बातचीत कर रहा था। रूस और भारत ने अक्तूबर 2018 में इस करार को अंतिम रूप दिया। पर ट्रंप और बाइडन प्रशासन ने रूस-भारत संबंधों की ऐतिहासिक प्रकृति को देखते हुए भारत के लिए सीएएटीएसए को अपवाद बनाए रखा।
इस सबके बावजूद रूस के साथ भारत के रक्षा संबंध वाशिंगटन के लिए चिंता का विषय रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से भारत-रूस सैन्य संबंधों पर अमेरिका की निगाह कहीं ज्यादा पैनी हो गई है। निंदा करने वालों में रो खन्ना भी शामिल थे। इसके ठीक चार महीने बाद उनका यह संशोधन इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत के लिए दूरदर्शिता भरा रास्ता यही है, वह अमेरिका व रूस, दोनों से हथियार खरीदने में सक्षम हो और समय के साथ अमेरिका की ओर बढे़। अपनी ज्यादातर सैन्य जरूरतों के लिए रूस पर भारत की निर्भरता एक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती बन गई है। चूंकि पश्चिम के ज्यादातर देश रूस से कन्नी काटने लगे हैं, ऐसे में मॉस्को बीजिंग के और अधिक करीब आ गया है। भारत-चीन संघर्ष की स्थिति में रूस भारत की तरफ से हस्तक्षेप करेगा, इसमें संदेह ही है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में रूसी हथियारों पर भारत की निर्भरता कम हुई है, फिर भी जब हथियार खरीद की बात आती है, तो नई दिल्ली ज्यादातर करार मॉस्को से ही करती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक, भारत ने साल 2011 से 2022 के बीच रूस से लगभग 23 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे, जो उसकी कुल रक्षा खरीद का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा था। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र और उभरते विश्व नेता का अपनी अधिकांश रक्षा जरूरतों के लिए एक गैर-लोकतांत्रिक राष्ट्र पर लगातार निर्भर बने रहना दूरदर्शितापूर्ण नहीं है। इससे भी अहम बात यह है कि अतीत में रूसी हथियार भले उपयोगी साबित हुए हों, पर अब ऐसा माना जाता है कि तकनीकी रूप से अमेरिकी व अन्य पश्चिमी रक्षा प्रणालियों से उनका कोई मुकाबला नहीं है। जिस काल-अवधि में भारत ने रूस के साथ अपने रक्षा व्यापार में कटौती की, उसी कालखंड में अमेरिका के साथ उसका रक्षा सौदा बढ़ा। साल 2011 से 2022 के बीच भारत ने अमेरिका से 4.6 बिलियन डॉलर के रक्षा उपकरण मंगाए, जबकि उसके पिछले दशक में यह राशि 436 मिलियन डॉलर थी। इस बढ़ोतरी ने अमेरिका को भारत को हथियारों का दूसरा बड़ा निर्यातक बना दिया है।
कुल मिलाकर, भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी वाकई मजबूत हो रही है। रो खन्ना संशोधन इस साझेदारी को और मजबूत बनाने का एक शानदार मंच प्रदान करता है। यह संशोधन भारत को अपनी तात्कालिक सुरक्षा जरूरतों से कोई समझौता किए बिना अपनी रक्षा खरीद में विविधता लाने में सक्षम बनाएगा।