26-03-2021 (Important News Clippings)

Afeias
26 Mar 2021
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Date:26-03-21

Modi In Dhaka

India-Bangladesh ties have hit the right stride, let’s keep it that way

TOI Editorials

That PM Modi is landing in Bangladesh today to begin his first foreign trip after the onset of the Covid-19 pandemic highlights the close relations that New Delhi and Dhaka have come to enjoy. There’s no denying that history binds the two nations together, given the key role that India played in Bangladesh’s liberation struggle. There’s therefore a nice symbolic symmetry to the fact that India’s PM will be chief guest at the 50th anniversary of Bangladesh’s founding, which also happens to be the birth centenary year of its founder father Sheikh Mujibur Rahman.

Many had wondered about Bangladesh’s chances of success at the time of its birth, when it was seen as an ‘international basket case’. But today Bangladesh’s emergence as a vibrant nation has pitched it as South Asia’s contemporary rising star. Under the leadership of current PM Sheikh Hasina it has registered steady economic growth and is on target to leave the list of least developed countries by 2026. It, in fact, overtook India in per capita GDP last year and, as per World Bank estimates, is projected to post positive GDP growth for 2020-21.

Thus, Bangladesh has managed to grow its economy despite the pandemic while simultaneously registering lower Covid deaths per million than India. Moreover, Bangladesh is actually ahead of India in several human development indicators such as immunisation, hunger mitigation and fertility rate. That much of Bangladesh’s surge happened in Hasina’s time, even as she dramatically improved relations with India, shows how much regional cooperation can be achieved in South Asia which mostly has a sorry history of the opposite kind – of regional antagonism or at least neglect.

Credit should go to both the Modi and Hasina regimes for working to revive bilateral connectivity and transit – long neglected by previous governments. Which is precisely why, at a time of improving relations, Indian politicians shouldn’t be raising the anti-Bangladeshi pitch on issues such as CAA and NRC to score domestic political points. In any case Bangladesh’s surge in living standards – it may have surpassed eastern India in this respect – and success in garments and textile industries which already employ millions, mean that the problem of illegal immigration belongs more to the past and there’s little point being overly exercised about it today. India and Bangladesh share a special chemistry now. Let’s focus on building on that fact by improving the trade, connectivity and people-to-people relationship.


Date:26-03-21

Full statehood to solve tussle over Delhi

ET Editorials

The tussle between BJP that holds office at the Centre and its self-proclaimed challenger the Aam Aadmi Party (AAP) has resulted in denial of self-rule for the two crore people of Delhi, a population larger than many countries of the world and bigger than several states in India.The Centre’s move to designate the lieutenant governor (LG) as the government in Delhi, via legislation that also requires the elected so-called government of Delhi to get the LG’s clearance for any executive decision, is a matter of regret, as it curtails the democratic rights of the people of Delhi to be governed by a body that they can periodically hold to account, just as people in other regions hold their elected governments to account.

A sustainable solution is to delineate afresh the area that the central government requires absolute, direct control over, to secure unhindered operations, retain that in a municipal body functioning under the central government, and to transfer the rest to a full state of Delhi, where an elected state government would have all the powers and responsibilities that any other state government has. Such an area needs to be a great deal bigger than what is governed, at present, by the New Delhi Municipal Corporation, where the principal seats of power, such as Parliament, Rashtrapati Bhawan, the Supreme Court, North Block, South Block and assorted ministries are located.

Washington DC has a population of seven lakh and an area of 177 sq km. Delhi has an area of 1,480 sq km. Clearly, there is scope to carve out a capital territory to be directly under central control, while leaving the bulk of Delhi to form a state of its own. The sooner this is done, the better for all concerned, in particular, the people of Delhi.


Date:26-03-21

Law and control

Passing of GNCTD Bill frames Centre’s hubris, reverses gains in Delhi’s quest for statehood, undercuts federalism.

Editorial

Less than 10 days after it was introduced in the Lok Sabha, the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 has got the approval of both Houses of Parliament. Surely, a piece of legislation that proposes far-reaching changes in the National Capital Territory’s administration, drastically undermines the powers of Delhi’s elected government and virtually upturns a landmark Supreme Court verdict, warranted a longer journey in both Houses. It required thorough deliberation, even referral to a Select Committee, as demanded by members of the Opposition. That this did not happen speaks of the hubris of the central government, and draws attention, again, to its disturbing tendency of using its majority to steamroll contentious Bills — the farm laws, just before this — through Parliament. It also shines light on the volte face by the BJP, whose championing of Delhi’s quest for statehood dates back to at least 25 years. In fact, as Home Minister, LK Advani introduced the Delhi State Bill in Parliament in 2003. Is it not revanchism that when relegated to a distant runner-up in two successive elections to the Delhi assembly, the BJP uses its majority at the Centre to push legislation that requires Delhi’s AAP government to seek the L-G’s sanction for every administrative action?

Delhi’s special position as the country’s capital requires a bold re-imagination of the federal contract that currently determines its executive and legislative boundaries. On paper, that contract has been skewed against the elected government. But over a substantial period in the past 20 years, the Centre, its representative, the L-G, and the Delhi government seemed to have developed a working relationship, indeed a partnership at times, whose benefits continue to be felt by the city’s residents — the conversion of the city’s public transport fleet to the environment-friendly CNG, introduction of private players in the power sector, and the Metro. It is true that AAP’s advent on the city’s political scene, its shrill political pitch and its preference for agitational politics over patient negotiations led to a setback in the evolving concord between the Centre and the elected government. However, the Supreme Court verdict of 2018 that removed the ambiguities of the powers of Delhi’s L-G vis-à-vis its council of ministers inaugurated a period of relative calm. The apex court’s ruling that the elected government has pre-eminence on all matters other than police, public order and land enabled AAP to turn its welfarist agenda into policies — mechanisation of the sewage system, free bus rides to women, free electricity to those using less than 200 units of power. Except on a few occasions, the L-G and the Delhi government were on the same page during the critical period of the pandemic last year.

The new law, by making Delhi’s L-G synonymous with the city’s government, will reverse the progress made in the past 20 years in the NCT’s quest for statehood, and also be bad news for federalism. The court must step in, and apply to the law the constitutionality test.


Date:26-03-21

The liberation of Bangladesh

In 50 years,it has proved two-nations theory as well as its sceptics wrong

Daud Haider, [ The writer is a well-known poet. Translated from Bengali by Swati Ghosh. ]

In April 1946, Maulana Abul Kalam Azad told journalist Shorish Kashmiri in an interview, “I can only spot grave dangers in Jinnah’s demand for Pakistan. Note something else as well. Bengal has so far eluded Jinnah’s scrutiny. And he is yet to know that Bengal simply does not yield to outside dominance and authority. Bengali will protest — sooner or later. I believe East Pakistan can never put up with the supremacy of West Pakistan — the two can never co-exist. Their faiths are disparate; what else is to bind the two? The only reality of being Muslims can hardly be a cohesive factor.”

West Pakistan deprived and coerced East Pakistan in more areas than one. Jute — and other crops — cultivated in East Pakistan had their prices determined in West Pakistan; a mere half of the profits trickled back to East Pakistan. Apples, grapes or woollen garments produced in West Pakistan were sold at 10 times the price in East Pakistan. Discrimination was such that the slightest of dissent branded one an enemy of Pakistan or of Islam. Persecution, arrests, incarcerations were the order of the day.

The Pakistan Resolution was passed in Lahore, March 1940. In 1966, Opposition leaders of Pakistan got together, where the six-point programme was spearheaded by Sheikh Mujibur Rahman. It had the seeds of building a strong Pakistan and, of course, a free Bangladesh. Pakistan’s spies and military intelligence lost no time in gauging the message of secession and self-determination in the six-point programme. Communist leader Moni Singh said after the liberation: “Bangabandhu had the plan of Liberation in his mind right in 1951.”

The Awami League and Bangabandhu launched countrywide rallies in favour of the six-point programme from March 1966. The movement spread. Mujibur, along with many others, was arrested. The prison, however, could not keep them for long and they had to be freed. The Ayub Khan regime charged protesters with the Agartala Conspiracy Case. The people of East Pakistan rose as one and sought Mujibur Rahman’s release. Section 144 was imposed. Slogans soared into the air — “Jai Bangla” (Hail Bangla), “Tomar Amaar Thikana, Padma, Meghna, Jamuna” (Our home is here, do you know?/ Where the Padma-Meghna-Jamuna flow); “Dhaka Na Pindi, Dhaka, Dhaka” (Give us Dhaka, not Pindi/ Give us Dhaka every day!). No placard or slogan mentioned East Pakistan or East Bengal any longer; it was Bangladesh all the way. This author, too, penned a couple of such slogans.

On March 7, Bangabandhu addressed the nation. He made it clear: “This time the struggle is for our freedom.”

At midnight on March 25, Pakistan unleashed genocide in Bangladesh. Refugees streamed into India. India stood by Bangladesh in its freedom struggle and one must salute the contribution of Indira Gandhi – as well as of the Indian Army — in winning liberation for Bangladesh.

As the genocide began on the night of March 25-26 is commemorated as the day of liberation. The Pakistani supremacy lasted two and a half decades — religion and the two-nation theory fell on the way.

Just eight months into Pakistan’s existence, Jinnah had arrived in Dhaka and addressed two rallies. He declared Urdu the state language of West and East Pakistan. He forgot that the people of East Pakistan did not speak Urdu — they spoke Bangla. The seeds of the Bangla Language Movement — as well as the Bangladesh Liberation War — could be traced to Jinnah’s proclamation.

I met a Pakistani novelist in London who said, in jest, “both Pakistan and Bangladesh owe their births to Jinnah. A common religion cannot unite countries and nations. Despite his wisdom and astuteness as a politician he was blind to this issue.”

The Constitution of Bangladesh had four main principles — democracy, socialism, secularism and Bengali nationalism. However, all four have disappeared after the assassination of Bangabandhu. Democracy remains, in name only. Elections take place though.

In place of Bengali nationalism, Ziaur Rahman, an army officer-turned-President, created “Bangladeshi nationalism”, incorporating Muslim nationalism into “Bangladeshi”, doing away with everything Bengali. Rahman wooed the banned Jamaat-e-Islami and offered citizenship to “Amir” Ghulam Azam of Jamaat-e-Islami, on the pretext that he, too, was originally from Bangladesh and had sought asylum in Pakistan only after East Pakistan moved away. Another dictator, Hussain Muhammad Ershad, added “Bismillah” to the already redrafted Constitution. Islam became the state religion. Political parties did not protest.

That tradition continues. Sheikh Hasina, daughter of Bangabandhu Mujibur Rahman, has been Prime Minister of Bangladesh for a decade. She has retained “Bismillah” and Islam as the state religion. She had pledged, before coming to office, to restore the four main principles of the Constitution, but has refrained from doing so. In fact, she leans more on Islam, Islamic countries and Islamic parties.

The history of Bangladesh’s liberation is half a century of disparate and chequered aspects. It witnessed the assassination of Bangabandhu, the reigns of two military dictators, the formation of SAARC at the initiative of Ziaur Rahman, a military coup and the assassination of Ziaur Rahman, three caretaker regimes, governments headed by two women prime ministers, the rise of nearly a hundred political parties, all mostly Islamic. The Awami League and BNP and their respective leaders — Sheikh Hasina and Begum Zia — are encumbered by the growing demands of Islamic parties. While these parties are thriving, the progressive ones are barely heard and seen.

Bangladesh is no longer a “bottomless basket”, as described by Henry Kissinger. The country’s per capita income is $2,064. Primary education now stands at nearly 98 per cent. In the 50 years, Bangladesh has moved past religion and the two-nation theory. The country glories in her freedom, in her place among world nations.

Jai Bangla! Jai Bangladesh!


Date:26-03-21

Here is why the electoral bonds scheme must go

It violates the basic tenets of India’s democracy by keeping the knowledge of the ‘right to know’ from citizens and voters

Gautam Bhatia, [ Delhi-based lawyer ]

The Supreme Court, after a brief hearing on March 24, reserved orders on the question of whether or not to stay the electoral bond scheme, ahead of the upcoming State elections. For the last three years, electoral bonds have been the dominant method of political party funding in India. In their design and operation, they allow for limitless and anonymous corporate donations to political parties. For this reason, they are deeply destructive of democracy, and violate core principles of the Indian Constitution.

A blow against democracy

If democracy means anything, it must mean this: when citizens cast their votes for the people who will represent them in Parliament, they have the right to do so on the basis of full and complete information. And there is no piece of information more important than the knowledge of who funds political parties. Across democratic societies, and through time, it has been proven beyond doubt that money is the most effective way of buying policy, of engaging in regulatory capture, and of skewing the playing field in one’s own favour. This is enabled to a far greater degree when citizens are in the dark about the source of money: it is then impossible to ever know — or assess — whether a government policy is nothing more than a quid pro quo to benefit its funders. The Indian Supreme Court has long held — and rightly so — that the “right to know”, especially in the context of elections, is an integral part of the right to freedom of expression under the Indian Constitution. By keeping this knowledge from citizens and voters, the electoral bonds scheme violates fundamental tenets of our democracy.

It is equally important that if a democracy is to thrive, the role of money in influencing politics ought to be limited. In many advanced countries, for example, elections are funded publicly, and principles of parity ensure that there is not too great a resource gap between the ruling party and the opposition. The purpose of this is to guarantee a somewhat level playing field, so that elections are a battle of ideas, and not vastly unequal contests where one side’s superior resources enable it to overwhelm the other. For this reason, in most countries where elections are not publicly funded, there are caps or limits on financial contributions to political parties.

The electoral bonds scheme, however, removes all pre-existing limits on political donations, and effectively allows well-resourced corporations to buy politicians by paying immense sums of money. This defeats the entire purpose of democracy, which as B.R. Ambedkar memorably pointed out, was not just to guarantee one person, one vote, but one vote one value.

However, not only do electoral bonds violate basic democratic principles by allowing limitless and anonymous donations to political parties, they do so asymmetrically. Since the donations are routed through the State Bank of India, it is possible for the government to find out who is donating to which party, but not for the political opposition to know. This, in turn, means that every donor is aware that the central government can trace their donations back to them. Given India’s long-standing misuse of investigative agencies by whichever government occupies power at the Centre, this becomes a very effective way to squeeze donations to rival political parties, while filling the coffers of the incumbent ruling party. Statistics bear this out: while we do not know who has donated to whom, we do know that a vast majority of the immensely vast sums donated through multiple electoral cycles over the last three years, have gone to the ruling party, i.e. the Bharatiya Janata Party.

Gaps in government’s defence

The government has attempted to justify the electoral bonds scheme by arguing that its purpose is to prevent the flow of black money into elections. The journalist Nitin Sethi has already debunked this rationale in a detailed 10-part investigative report, which has also highlighted reservations within the government as well as by the Election Commission of India to the electoral bonds scheme. That apart, this justification falls apart under the most basic scrutiny: it is entirely unclear what preventing black money has to do with donor anonymity, making donations limitless, and leaving citizens in the dark. Indeed, as the electoral bonds scheme allows even foreign donations to political parties (which can often be made through shell companies) the prospects of institutional corruption (including by foreign sources) increases with the electoral bonds scheme, instead of decreasing.

It is important to be clear that the objections to the electoral bonds scheme, highlighted above, are not objections rooted in political morality, or in public policy. They are constitutional objections. The right to know has long been enshrined as a part of the right to freedom of expression; furthermore, uncapping political donations and introducing a structural bias into the form of the donations violate both the guarantee of equality before law, as well as being manifestly arbitrary.

The judiciary needs to act

This brings us to the all-important role of the courts. One of the most critical functions of an independent judiciary in a functioning democracy is to referee the fundamentals of the democratic process. Governments derive their legitimacy from elections, and it is elections that grant governments the mandate to pursue their policy goals, without undue interference from courts. However, for just that reason, it is of vital importance that the process that leads up to the formation of the government be policed with particular vigilance, as any taint at that stage will taint all that follows. In other words, the electoral legitimacy of the government is questionable if the electoral process has become questionable. And since the government itself cannot — in good faith — regulate the process that it itself is subject to every five years, the courts remain the only independent body that can adequately umpire and enforce the ground rules of democracy.

It is for this reason that courts must be particularly sensitive to and cognisant of laws and rules that seek to skew the democratic process and the level playing field, and that seek to entrench one-party rule over multi-party democracy. There is little doubt that in intent and in effect, the electoral bonds scheme is guilty of both. Thus, it deserves to be struck down by the courts as unconstitutional.

In this regard, the conduct of the Supreme Court so far has been disappointing. The petition challenging the constitutional validity of the electoral bonds scheme was filed in 2018. The case, which is absolutely vital to the future health of Indian democracy, has been left unheard for three years. The Supreme Court’s inaction in this case is not neutral: it directly benefits the ruling party which as we have seen, has received a vast bulk of electoral bond funding through the multiple State and one general election since 2018, and creates a continuing distortion of democracy. It is a matter of some optimism that a start was finally made when the Court heard the application for stay before this round of elections. One can only hope that the Court will stay the scheme so that it does not further distort the coming round of elections, and then proceed to hear and decide the full case, in short order.


Date:26-03-21

खाकी-खादी की पूरी पीढ़ी विश्वसनीयता के गहरे संकट में

राजदीप सरदेसाई, ( वरिष्ठ पत्रकार )

‘मिनिस्टर लोग मेरे पीछे और पुलिस लोग मेरे जेब में रहते हैं।’ हिन्दी फिल्में कभी-कभी अपने वक्त से आगे चलती हैं। यह डायलॉग 2011 की फिल्म ‘सिंघम’ का है। इसमें विलेन के खिलाफ ईमानदार इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम खड़ा होता है, जो गुस्सा आने पर मराठी में कहता है, ‘अता माझी सटकली।’ (अब मुझे गुस्सा आ रहा है)

महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम देखकर किसी भी समझदार नागरिक की इंस्पेक्टर सिंघम की तरह गुस्से में यही संवाद बोलने की इच्छा होगी। आखिरकार, जब राजनीतिक और पुलिस नेतृत्व, दोनों झूठ, धोखे और संभावित अपराधों के जाल में फंसे हों, तो कोई भी सोचेगा कि क्या कानून बनाने वालों और उसे लागू करने वालों ने जनसेवा की धारणा त्याग दी है और ‘पैसा दो, माल लो’ वाले निजी उपक्रम में साझेदार बन गए हैं।

वरना महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के जुबानी जंग के क्या मायने निकालें? जैसे ही कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ, उन्होंने अचानक मंत्री पर उस अधिकारी सचिन वझे से 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह ‘वसूली’ का आरोप लगा दिया, जिसे अंबानी बॉम्ब केस में गिरफ्तार किया गया है। जवाब में गृहमंत्री ने दावा किया कि पुलिस कमिश्नर खुद को उस केस में फंसने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मनसुख हिरेन मृत पाया गया। आरोप-प्रत्यारोप के बीच असहज सच यह है कि महाराष्ट्र ही क्या, भारत की राजनेता-पुलिस सांठगांठ की पोल खुल गई है। कुछ साल पहले, महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय पांडे ने आमिर खान के शो ‘सत्यमेव जयते’ में जिक्र किया था कि एक ‘सुनियोजित, संस्थागत व्यवस्था’ है, जिसके तहत मुंबई में डांस बार और रेस्त्रां को स्थानीय पुलिस और उनके अधिकारियों को हर महीने ‘हफ्ता’ देना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी चिट्‌ठी में गृहमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा है। परमबीर फरवरी 2020 में मुंबई कमिश्नर बने थे और 13 महीने बाद उनका तबादला होम गार्ड विभाग में होने पर ही उन्होंने व्हिसल ब्लोअर बनने का फैसला लिया। और मंत्री को भी लगता है कि पिछले एक साल में कई बड़ी जांचों में खुलकर समर्थन करने के बाद, अब मुंबई के शीर्ष पुलिस अधिकारी की ईमानदारी पर सवाल उठाना सही है।

इसीलिए न देशमुख और न ही परमबीर के शब्दों पर भरोसा कर सकते हैं। समय आ गया है कि आत्मतुष्ट रोष का झूठा दिखावा खत्म हो, जो महाराष्ट्र में सत्ताधारी उच्चवर्ग कर रहा है। अगर पुलिस कमिश्नर का तबादला न हुआ होता, तो शायद वे कुछ न कहते। अगर मनसुख हिरेन की लाश न मिलती तो शायद अंबानी बॉम्ब केस खत्म हो जाता और नियंत्रण वझे के हाथ में होता। अगर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के पास गोपनीय दस्तावेज न होते, तो शायद शिवसेना सरकार आसानी से मामला संभाल लेती। उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी इस मामले से खुद को दूर नहीं रख पाए। आखिर, वझे, जिसे कभी ‘एनकाउंटर’ स्पेशलिस्ट कहते थे, फेक एनकाउंटर में निलंबित होने के बाद शिवसेना में शामिल हुआ था। महाराष्ट्र विकास अगाड़ी सत्ता में आने के बाद उसे 2020 में बहाल करने की ऐसी क्या मजबूरी थी, जबकि वझे को ‘वर्दी में शिवसैनिक’ के रूप में देखा जाता था? और क्या महाराष्ट्र राजनीति के दिग्गज पवार दावा कर सकते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि NCP के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं?

और भले ही फडणवीस दावा करें कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को बैकफुट पर ला दिया है, वे यह न भूलें कि उनके समय में भी यही ‘सिस्टम’ था, जब वे शिवसेना की साझेदारी में 5 साल मुख्यमंत्री रहे। क्या कोई यह मानेगा कि राजनेता-पुलिस की सांठगांठ नवंबर 2019 में MVA सरकार के आने के बाद उभरी? क्या कोई भी राज्य सरकार दावा कर सकती है कि उसने 2006 में प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए पुलिस सुधारों को लागू करने का प्रयास किया है? इन सुधारों में पुलिस को राजनीतिक दबावों से बचाने पर जोर था। लेकिन कोई भी सरकार उस हाथ को क्यों काटेगी, जो उसका पेट भरता है? सच यह है कि चाहे वह कथित वसूली का रैकेट हो या ‘ट्रांसफर पोस्टिंग’ का उद्योग, भ्रष्ट राजनेता-पुलिस संस्कृति लगातार बढ़ रही है, जिससे संस्थागत संरचनाएं उस हद तक कमजोर हो गई हैं कि सही-गलत के बीच की रेखा धुंधला चुकी है। यह सिर्फ रिश्वत लेने वाले सड़क के किसी सिपाही की बात नहीं है, लगता है कि यह शृंखला स्टेशन हाउस ऑफिसर से लेकर IPS अधिकारियों और उनके राजनीतिक आकाओं तक जाती है।

यही कारण है कि महाराष्ट्र में होने वाली कोई भी जांच, सामान्य राजनीतिक बदले से परे जानी चाहिए। दोषी को पहचान कर कठोर सजा देनी चाहिए। विश्वसनीय पुलिस अधिकारियों और सही राजनेताओं की सुरक्षा के लिए भी धोखेबाजी की कड़ी टूटनी चाहिए। वरना हर नाराज नागरिक चीखेगा: ‘अता माझी सटकली।’

पुनश्च: महाराष्ट्र का माहौल अभी गमजदा न होता, तो कुछ घटनाक्रम हास्यास्पद लगते। जैसे पवार का सुझाव कि आरोपों की जांच की जिम्मेदारी मुंबई के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर, 92 के साल के जूलियो रिबेरो को दी जाए। रिबेरो ने इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन 90 से ज्यादा उम्र वाले को इस काम के लिए सबसे सही व्यक्ति मानना ही बताता है कि खाकी और खादी वालों की पूरी पीढ़ी ही विश्वसनीयता के कितने गहरे संकट का सामना कर रही है।


Date:26-03-21

मौका तलाशने वाले आंदोलनजीवी

भूपेंद्र यादव, ( लेखक राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं )

स्वाधीनता संग्राम के लंबे कालखंड में देश में अनेक आंदोलन हुए। ऐसे अवसर भी आए जब किसी आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच मतभेद उभरे। इन मतभेदों ने आंदोलनों को प्रभावित भी किया। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद महात्मा गांधी को लगा कि राष्ट्र को ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग का अहिंसक आंदोलन करना चाहिए। कुछ समय बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन चौरी-चौरा में पुलिस स्टेशन पर हमले से क्षुब्ध गांधी जी ने सफल हो रहे आंदोलन को वापस ले लिया। इस निर्णय पर कई सवाल खड़े हुए। असहयोग आंदोलन वापस लेने के पीछे गांधी जी का सैद्धांतिक कारण था। उनका मानना था कि आंदोलन का महत्व सिर्फ उद्देश्य प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। आंदोलन का महत्व यह भी होना चाहिए कि उसे कितनी शुचिता और पवित्रता से चलाया जा रहा है। आंदोलन के संदर्भ में यह दृष्टिकोण हर दौर में प्रासंगिक है। इसके बाद भी देश में कई आंदोलन हुए। अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में साबरमती आश्रम से गांधी जी के नेतृत्व में पदयात्रा निकली। इस दांडी यात्रा ने समूचे भारतीय जनजीवन के लिए एक बड़ी रेखा खींच दी।

आजादी के बाद भी देश में आंदोलन हुए। वर्ष 1975 में कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र को बंधक बनाकर थोपे गए आपातकाल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आंदोलनों के माध्यम से कई दलों का उभार और विलय भी हुआ। लोकतंत्र में असहमति और असहमति से उभरे आंदोलन गलत नहीं हैं। आंदोलनों के माध्यम से जनता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी प्रकट होती है। प्रश्न उठता है कि एक संविधानसम्मत व्यवस्था वाले लोकतंत्र में किस आंदोलन को सही और सफल माना जाए? जो आंदोलन देश की सांस्कृतिक राजनीतिक जड़ों से जुड़ा हो और अपना वैचारिक आधार रखता हो, उसके सफल होने की संभावना अधिक रहती है। इससे इतर आंदोलन सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें साधन और साध्य की शुचिता नहीं होती। येन-केन-प्रकारेण आंदोलन करके उद्देश्य हासिल करने की मंशा रखने वाले आंदोलन न तो जनता के मानस को प्रभावित कर पाते हैं और न ही देश के हितों को साध पाते हैं। गांधी जी के सिद्धांत भी ऐसे आंदोलनों के खिलाफ हैं।

विगत सात दशकों से अधिक की यात्रा में देश में एक ऐसा वर्ग उभरा है, जिसने आंदोलन को ही अपने जीवन का आधार मान लिया है। इस वर्ग के लिए आंदोलन का उद्देश्य है, समाज में नकारात्मकता के भाव को जगाकर उसके बीच अपनी नेतागीरी की धौंस जमाए रखना। इसके अतिरिक्त इस वर्ग के लिए आंदोलन का और कोई मतलब नहीं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही लोगों के लिए आंदोलनजीवी के रूप में एकदम सटीक संबोधन दिया। वर्तमान में किसान आंदोलन के नाम पर जुटे कुछ आंदोलनजीवियों की पहचान जरूरी है। आखिर यह आंदोलनजीवी वर्ग पैदा कहां से हुआ? 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले देश में एक ऐसा सुविधाभोगी वर्ग था, जो वामपंथी विचारधारा की छत्रछाया में शैक्षणिक संस्थानों से लेकर अकादमिक जगत और विभिन्न पुरस्कारों तक में अपना वर्चस्व जमाए हुए था। विदेशी चंदे से पोषित यह वर्ग विदेशों के दौरे करता था और विभिन्न कार्यक्रमों में भारतीयता के विचारों को कमतर बताता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारतीय शासन व्यवस्था में देश के असली और जमीनी लोगों को जगह मिलने लगी। पद्म पुरस्कार दूरदराज के इलाकों और गांवों में मौजूद सुपात्र लोगों तक पहुंचने लगे। पुरस्कारों और सम्मानों से इस वर्ग का एकाधिकार खत्म होता गया। परिणामस्वरूप यह वर्ग हर हाल में सरकार के विरोध के अवसर तलाशता रहता है। आंदोलन जैसा भी हो, जिसका भी हो, जहां भी हो, यह वर्ग अपना तिरपाल तानकर वहां पहुंच जाता है।

किसानों की बात करें तो दस करोड़ किसानों के खाते में सीधे किसान सम्मान निधि पहुंचाई गई है। इसी तरह भू-स्वामित्व योजना के द्वारा किसानों को मजबूती देने का काम भी सरकार ने किया है, लेकिन इन विषयों पर आंदोलनजीवियों का मुंह बंद ही रहता है। मोदी सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं पर भी यह वर्ग मौन साधे रहता है। यदि आंदोलनजीवियों के आंदोलनों के इतिहास को टटोला जाए तो हकीकत खुद-ब-खुद सामने आ जाती है। 2015 में इन्होंने पुरस्कार वापसी का वितंडा शुरू किया, जो कुछ दिन चला और गायब हो गया। यह सरकार को अस्थिर करने की एक कोशिश थी, जो नाकाम रही। अब सरकार सही मायने में योग्य लोगों को पुरस्कार देने लगी है और पुरस्कार वापसी करने वाले अप्रासंगिक हो गए हैं। इसी दौर में अचानक ‘भू-अधिग्रहण संशोधन विधेयक’ पर भी आंदोलन खड़ा हुआ, लेकिन आज कई राज्यों के द्वारा संशोधन के साथ यह लागू किया गया है। आंदोलनजीवी इस पर भी मुद्दाविहीन होकर मौन हैं। 2016 में अचानक देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर आंदोलनों ने जोर पकड़ा, पर जल्द ही यह सामने आ गया कि उनके स्वर देशविरोधी मानसिकता से जुड़े थे। सच सामने आते ही यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। राफेल सौदे को लेकर राहुल गांधी ने झूठ आधारित दुष्प्रचार फैलाया तो आंदोलनजीवी वर्ग ने उसे भी लपकने में देर नहीं की, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय में राहुल ने इस मामले पर माफी मांगी तो यह वर्ग चुप हो गया।

आंदोलनजीवियों को यह सोचना चाहिए कि क्या सड़क घेरना सत्याग्रह है? जब कोई दल अपने घोषणापत्र में किसानों से किए वादे को पूरा करता है तो उसे किसान विरोधी करार देना क्या किसी आंदोलन का उद्देश्य हो सकता है? ऐसे जो आंदोलन चलाए जाते हैं, क्या उन्हें अपने खर्चों का विवरण देकर पारदर्शिता का परिचय नहीं देना चाहिए? सरकार की आलोचना का अधिकार विपक्ष और जनसामान्य, दोनों को है, लेकिन क्या आलोचना की आड़ में नकारात्मकता ही फैलाई जानी चाहिए? सवाल यह भी है कि क्या आंदोलन के नाम पर हिंसा जायज है? क्या राष्ट्रीय पर्वों एवं प्रतीकों का अपमान स्वीकार्य है ? जब देश आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है और हम गांधीवादी मूल्यों, नीतियों, सिद्धांतों पर आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें जनजीवन में परिवर्तन के उद्देश्य से प्रेरित आंदोलन करने चाहिए, न कि पेशेवर आंदोलनकारी बनकर देश में सदैव असंतोष की स्थिति बनाए रखने का काम करना चाहिए।


Date:26-03-21

अधिकारों के दंगल में दिल्ली

मनोज कुमार मिश्र

दिल्ली की मौजूदा आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के बीच अनवरत चल रही लड़ाई ने दिल्ली को फिर से 1993 में पहुंचा दिया है, जब यहां विधानसभा बनी थी। तब दिल्ली के एक-एक फैसले केंद्र सरकार करती थी। संसद ने दिल्ली को विधानसभा देने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम-1991 में एक संशोधन करने का प्रस्ताव किया था। उसके तहत संसद में संशोधन विधेयक- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन)-2021’ पास किया गया है। इसके बाद दिल्ली सरकार का हर फैसला उपराज्यपाल की सहमति या जानकारी में ही अमल हो पाएगा। 1993 में विधानसभा की नियमावली बनाते समय तत्कालीन उपराज्यपाल पीके दवे ने मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना और विधानसभा अध्यक्ष चरतीलाल गोयल के अनुरोध पर आरक्षित विषयों- जमीन (दिल्ली विकास प्राधिकरण), कानून-व्यवस्था और दिल्ली पुलिस के कामकाज पर भी विधानसभा में उसी तरह चर्चा करने के लिए विधान बनाने की आजादी दी, जैसे अन्य विषयों में चर्चा करने का प्रावधान नियमावली में बन रहा था। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि विधानसभा की जिस नियमावली पर सालों से अमल हो रहा है, वही बेमतलब हो गई है। अब तो गैर-आरक्षित विषयों पर भी फैसला करने से पहले उपराज्यपाल की सहमति लेनी होगी। वैधानिक रूप से दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल कर दिया गया है।

यह तब किया गया है जब केंद्र में भाजपा की अगुआई वाली सरकार है, जिसने दिल्ली को राज्य बनवाने के अभियान की शुरुआत की थी। कांग्रेस ने तो तब दिल्ली को पूर्ण राज्य बनवाने की मांग शुरू की, जब उसकी दिल्ली में सरकार रही और केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। सन 2002 में तत्कालीन उपराज्यपाल ने अपने अधिकार बढ़वाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से दो परिपत्र जारी करवाए। उसका विरोध तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और कांग्रेस ने किया था। तब भी गृह मंत्रालय ने यही लिख कर भेजा था कि दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल होता है। यही 4 अगस्त, 2016 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था। उसके खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4 जुलाई, 2018 को यह फैसला दिया कि दिल्ली में गैर-आरक्षित विषयों में फैसला लेने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह स्वतंत्र है। दूसरे राज्यों के राज्यपालों की तरह ही दिल्ली के उपराज्यपाल को केवल उसकी सूचना (एड एंड एडवाइस) का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब भी दिल्ली की अफसरशाही पर किसका नियंत्रण हो, यह तय नहीं किया है। दिल्ली विधानसभा की नियमावली बनाने वाले संविधान के जानकार एसके शर्मा कहते हैं कि संविधान के जिस उनहत्तरवें संशोधन के तहत दिल्ली को विधानसभा मिली, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी संशोधन मूल विधान में संशोधन माना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई इसलिए नहीं खत्म हुई, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें तय होनी रह गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ अधिकारियों की नियुक्ति और तबादलों के अधिकार पर फैसला देने वाली है। दूसरे, संविधान पीठ ने अपने फैसले में दिल्ली सरकार को मजबूती दी, लेकिन यह कह कर कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगी, राज्य नहीं बन सकती है, उसकी हद तय कर दी। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी विधेयक का प्रारूप या प्रशासनिक फैसलों की फाइल उपराज्यपाल के पास आखिरी क्षण में भेजी जा रही है, जिससे राजनिवास को उस पर कानूनी राय आदि लेने का समय नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, विधायी कार्य मनमाने तरीके से किए जा रहे हैं। जब मन में आया विधानसभा की बैठक बुला ली जाती है। दिल्ली विधानसभा में देश भर के मुद्दों पर कैसे चर्चा हो सकती है। किसी के भारत रत्न वापस लेने के प्रस्ताव या देश की किसी घटना पर दिल्ली विधानसभा में कैसे चर्चा हो सकती है। जिस उपराज्यपाल के नाम पर विधानसभा की बैठक बुलाई जाती है, उसी का निंदा प्रस्ताव विधानसभा कैसे पास कर सकती है। राजनीतिक मंच से भले यह बोला जा सकता है, लेकिन विधानसभा चुनाव आयोग पर कैसे चर्चा कर सकती है। विधानसभा की समितियां विधानसभा के फैसलों को लागू करने में मददगार बनती हैं, इस सरकार ने इसे अफसरों को सबक सिखाने का एक माध्यम बना लिया। हर रोज दिल्ली सरकार के आला अधिकारी को विधानसभा की समितियों की बैठक में बुलाने से परेशान होकर एक मुख्य सचिव एमएम कुट्टी को अदालत की शरण में जाना पड़ा। भाजपा का कहना है कि यह संशोधन इसी के चलते हुआ है। मगर इस टकराव को दूसरी तरह से भी टाला जा सकता था। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को पंगु बनाने का भारी विरोध होगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है।

दिल्ली के विधान में केवल केंद्र शासित प्रदेश होने की समस्या नहीं है, अनेक विषयों पर स्पष्टता नहीं है। इसी का फायदा उठा कर केंद्र सरकार ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों में बेहिसाब कटौती कर दी। आप सरकार की समस्या यह रही है कि आला अधिकारी मुख्यमंत्री की सुनते ही नहीं, उपराज्यपाल की सुनते हैं। इतना ही नहीं, जिन अधिकारियों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव बनवाया, उनमें से नवंबर, 2018 में मुख्य सचिव बने विजय कुमार देव के अलावा हर मुख्य सचिव से सरकार की लड़ाई होती रही। पहली बार सरकार बनने पर तत्कालीन मुख्य सचिव डीएम स्पोलिया को हटा कर एसके श्रीवास्तव को मुख्य सचिव बनवाया। दुबारा 2015 में सरकार में आने पर वापस स्पोलिया को मुख्य सचिव बनवाया। उनके रिटायर होने पर गोवा के मुख्य सचिव रहे केके शर्मा को वहां से बुला कर मुख्य सचिव बनवाया गया। थोड़े ही दिन में उनके पास फाइल भेजनी बंद कर दी गई। उसके बाद बने एमएम कुट्टी को अपने अधिकार के लिए अदालत की शरण में जाना पड़ा। उसके बाद अंशु प्रकाश ने तो आरोप लगाया कि उन्हें 20 फरवरी, 2018 को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके सरकारी निवास पर आप विधायकों ने पीटा।

आप सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही है और अधिकारियों के माध्यम से उपराज्यपाल सरकार के काम में अडंगा लगाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते दिल्ली के अधिकारियों का कोई काडर नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से उपराज्यपाल का उन पर नियंत्रण है। दिल्ली सरकार इसी से बेबस हो जाती है। कई ऐसे मौके आए, जब उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के फैसले को पलट दिया।

इस लड़ाई में अभी तो यही लग रहा है कि नुकसान केवल दिल्ली का हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी अधिनियम-1991 में बहुत सारी चीजें साफ न होने की वजह से उस विधान में सरकारों ने प्रयास करके दिल्ली सरकार के अधिकारों में बढ़ोतरी करवाई। आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विषय साफ करवाया, लेकिन मामला वहीं पहुंच गया जहां से 1993 में शुरू हुआ था। उसके बाद के सारे प्रयास इस संशोधन से बेकार हो गए। अगर हर फैसला उपराज्यपाल के हिसाब से होने लगे, तो चुनी हुई सरकार का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आप के नेता आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। दिल्ली के विधान में संशोधन करके उपराज्यपाल को ज्यादा ताकत देने के इस प्रयास से विपक्ष को भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ गोलबंद होने का एक और मौका मिल गया है। आप के नेता इस पर निर्णायक लड़ाई के लिए सड़क पर आ चुके हैं। आने वाले काफी दिनों तक यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाता रहेगा।


Date:26-03-21

दिल्ली का अबूझ फैसला

संपादकीय

देश की राजधानी दिल्ली की शासन व्यवस्था उप राज्यपाल की कलम से ही चलेगी। केंद्र में सत्तारुढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का हल निकाल लिया है। बुधवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (संशोधन) विधेयक 2021 को राज्यसभा की मंजूरी मिलते ही यह तय हो गया कि दिल्ली के बॉस अब उपराज्यपाल ही होंगे। विधेयक को लोकसभा 22 मार्च को ही पास कर चुकी थी। विधेयक में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उप राज्यपाल है। इसके कानून बनने से दिल्ली सरकार के लिए किसी भी कार्यकारी फैसले से पहले उप राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक होगा। विधेयक का विरोध कर रहे विपक्ष के इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग खारिज होने के बाद मतविभाजन में इसके 45 के मुकाबले 83 मतों से पारित होते ही विधेयक ने कानून बनने की राह की अंतिम बाधा पार कर ली।

विधानसभा चुनावों में एकतरफा जीत हासिल करके दिल्ली में सत्तारुढ़ अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए यह भारी झटका है। वह पहले दिन से ही अपने अधिकारो को लेकर केंद्र सरकार से भिड़ी हुई थी। उसका कहना था केंद्र के दखल पर उप राज्यपाल उसे काम नही करने देते। उप राज्यपाल का तर्क था कि सरकार अपनी मनमानी करना चाहती है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया जहां पांच जजों की बेंच ने जुलाई 2018 को संविधान के अनुच्छेद 239 एए की समीक्षा करते हुए जिसमें दिल्ली को विशेष दर्जा देने का प्रावधान किया गया था‚ यह स्पष्ट कर दिया था कि उप राज्यपाल को सरकार की सलाह और सहयोग से काम करना होगा। विवाद यहां थम जाना चाहिए था लेकिन इसकी परिणति बुधवार को पारित विधेयक के रूप में हुई। आप सहित पूरा विपक्ष केंद्र के इस फैसले के विरोध में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र के लिए दुखद बताया है । यद्यपि गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्ड़ी का कहना है कि उप राज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर पैदा हुए संदेह और भ्रांतियों को दूर करने के लिए ऐसा किया गया है लेकिन आप का कहना है कि विधानसभा चुनावो में बुरी तरह हारी भाजपा इसके जरिए दिल्ली में पिछले दरवाजे से शासन करना चाहती है।


Date:26-03-21

सेना में हक

संपादकीय

हमारी सेनाओं में महिलाओं की भूमिका पर देश की सर्वोच्च अदालत ने जो टिप्पणी की है, वह न केवल सुखद, बल्कि प्रशंसनीय भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को महिलाओं के स्थाई कमीशन पर सेना के मानकों को बेतुका और मनमाना बताया है। वैसे तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने लगभग ग्यारह साल पहले ही सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन देने का फैसला सुना दिया था, लेकिन हकीकत यही है कि वह फैसला अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। इस दिशा में साल 2019 में काम चालू हुआ, लेकिन साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट को फिर एक बार व्यवस्था देनी पड़ी कि सेना में महिलाओं के साथ किसी तरह का भेदभाव न किया जाए। अफसोस इसके बाद भी महिलाओं को अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और अब सुप्रीम कोर्ट ने सेना, सरकार व समाज के नजरिए पर जो टिप्पणी की है, वह मील के पत्थर की तरह है। अदालत ने तल्खी के साथ कहा है कि भारतीय समाज का ढांचा ऐसा है, जो पुरुषों द्वारा और पुरुषों के लिए बना है। आज के समय में भी अगर यह बात सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर समझाने की जरूरत पड़ रही है, तो यह त्रासद है। वाकई, महिलाओं को उनके पूरे हक मिलने चाहिए, पुरुषों को कोर्ई हक नहीं कि वे फैसले महिलाओं पर थोपें। इसके साथ ही कोर्ट ने सेना को दो महीने के भीतर 650 महिलाओं की अर्जी पर पुनर्विचार करते हुए स्थाई कमीशन देने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन में तैनात महिलाओं की क्षमता के आकलन का जो तरीका है, वह मनमाना और बेतुका है। यह तरीका सही होता, तो महिला अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोर्ट ने अपने 137 पृष्ठों के फैसले में यह भी कहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जो कभी नुकसानदायक नहीं लगती हैं, लेकिन जिनमें पितृ-सत्तात्मक व्यवस्था के कपट के संकेत मिलते हैं।’ महिलाओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का ऐसे खड़ा होना ऐतिहासिक है, क्योंकि एकाधिक फैसलों में हमने कुछ जजों को पितृ-सत्तात्मक होते देखा है। बहरहाल, गुरुवार को शीर्ष अदालत जिस तरह स्त्रियों के पक्ष में खड़ी दिखी, उससे निश्चित ही महिलाओं को आगे के संघर्ष के लिए बुनियादी मनोबल हासिल होगा।

सेना को आने वाले दिनों में अपने मानदंड सुधारने पड़ेंगे। यह धारणा पुरानी है कि महिलाओं का सेना में क्या काम। जब महिलाएं हर मोर्चे पर तैनाती के लिए तैयार हैं, तब उन्हें कौन किस आधार पर रोक सकेगा? जो योग्य महिलाएं हैं, जिनकी सेना में बने रहने की दिली तमन्ना है, उन्हें दस या बीस साल की नौकरी के बाद खोना नहीं चाहिए। उन्हें अफसर बनाकर उनके अनुभव का पूरा लाभ लेना चाहिए और पुरुषों के लिए तय उम्र में ही रिटायर करना चाहिए। उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए अलग मानदंड बनाना और तरह-तरह के बहानों से उनको कमांड या जिम्मेदारी देने की राह में बाधा बनना पुरुषवाद तो है ही, संविधान की अवहेलना भी है। बेशक, हर महिला मोर्चे पर नहीं जाएगी, लेकिन जो महिला जाना चाहेगी, उसे जाने देना ही सही न्याय है। बदले समय के साथ अब सेना की मानसिकता में बदलाव जरूरी है। हमारी सेना में महिलाओं की यथोचित भागीदारी उसे ज्यादा शालीन, सामाजिक, योग्य और कारगर ही बनाएगी।