25-10-2021 (Important News Clippings)
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Decoding The Unicorn Nation
India’s demographic dividend may finally be realised through the digital dividend
Haresh Chawla, [ The writer is an investor in Indian internet businesses ]
A new unicorn has been minted every 10 days so far in 2021. Across the economy, young founders, backed by a wall of venture capital, are crafting new paths, creating new offerings that are disrupting the way we live our lives.
These unicorns are bright, green shoots of a once-in-a-generation structural reset of our economy that will leave no Indian untouched. A new digital India is taking birth under the shadows of the dislocations created by Covid. The economic liberalisation of 1991 unshackled our economy and unleashed a wave of entrepreneurship and societal changes that created the modern India we live in today. This time, the impact will be 10x bigger.
Covid left indelible scars, but it catapulted India to the top of the league of digitally connected nations. Compelled to adapt their lives and livelihoods to a 4×5” smartphone screen, the virus forced the entire populace to embrace new habits and behaviours. Three vectors – adoption, inclusion and disruption – came into play, vigorously and concurrently.
Pre-Covid, the smartphone was primarily an entertainment and communication device for millions. Today, it is like a connected supercomputer in our palms. And Covid ensured serious adoption, making it a transaction device, penetrating every strata of our society, well beyond the English-speaking elite. Local languages and voice/video-based search democratised access. Armed with just three things – a bank account, a smartphone and a digital identity – anyone, anywhere can meaningfully transact online, find a job, learn a skill, invest money, take a loan … name a service and it’s accessible online today. The public digital rails that Nandan Nilekani’s Aadhaar project kicked off in 2009 are today the envy of the world.
India’s digital startups have seized this transformation opportunity. They no longer have to burn cash, shower discounts to create new habits. Instead, there’s a massive surge in demand, and improved unit economics, as Indians are willingly paying for digital convenience and access. UPI and QR codes, combined with efficient and speedy delivery logistics infrastructure, have brought ecommerce to every small town and village. As a result, we today have over 700 million of our citizens connected, over 150 million transacting ecommerce customers, and digital aids like WhatsApp being used at mass-scale by small businesses.
Even if just 20% of Indians adopt a matured digital lifestyle, that’s 200 million people. At two meals a day – leave alone the multiple occasions we snack a day – that presents a seemingly astounding total addressable market of 400 million of online orders for meal deliveries. And at under 10 million meals a day currently between Swiggy and Zomato, we’re just about scratching the surface.
Given the enormous potential, it is no surprise, therefore, that India has emerged as an attractive destination for venture capital, with $30 billion (Rs 2,10,000 crore) expected just this year to give wings to unicorns.
India has been a fragmented, undercapitalised, highly informal economy with low trust and high friction. But now, significant productivity gains will come from improved access, lower transaction costs and increased participation of our population in the productive economy. Each time your FASTag is charged digitally, or you pay your kirana store, or order a meal home via online UPI transfer, a tiny fraction of efficiency gets released, and someone gets productively employed. Multiply this a trillion times a day, and you will start to realise why the ‘Demographic Dividend’ that eluded us this entire generation might finally manifest via the ‘Digital Dividend’ that Covid has gifted us.
And this is just half the story. Expect the new Digital India to power up through the rankings of nations. Low transaction costs, high velocity of transactions, transparency and ease of discovery will all combine to create massive productivity gains in every sector. Finally, as the digital trails of economic transactions become shareable and auditable and usable, it will allow millions of small businesses to gain instant access to credit and move from being credit-starved to credit-rich.
With China becoming a pariah, India is now seen as the champion of the open and democratic internet, and a global hub for technology innovation and startups. Our mobile-first software development capabilities and deep local markets give us the experience and confidence to create digital products for the world. India is strategically well-placed and earned the right to win. Freshworks’ IPO on the NASDAQ is just the start.
The Indian software engineer was always celebrated abroad. Now the demand for digital talent is soaring, both domestically and internationally. “Code in India” should be our new war cry to export our skills and capabilities to the world.
Also, keep a tab on the attrition levels at our large IT firms – they will provide clues to the massive digital talent crunch that we might face for the next few years. Here’s the good news: Millions of young graduates are taking notice of the fact that learning how to code is the key to a great future.
Is there anything to worry about? This rapid, almost cataclysmic digitisation will leave no time for incumbents to react, especially since digital-first businesses have reset the equation. Unless legacy businesses learn to adapt, many of them will flounder, or be swallowed or replaced by a digital upstart. Consider this: Less than 2% of UPI payments are via the banking apps (consumers prefer platforms like Google Pay and PhonePe). Yet the new surge of energy at the Tata Group, as they ready themselves for a digital future, is evidence that there’s plenty of upside for legacy firms as well.
Thanks to network effects, as digital platforms become more powerful, regulation will have to rapidly evolve to avoid monopolisation and cartelisation. Also, platforms are already exploiting labour, categorising them as gig-workers and denying them employment benefits. These capitalistic excesses will need to be controlled with a firm hand.
But one thing is clear: When we look back after a few decades, 2021 will be remembered as the year when India rewrote the playbook for business innovation and growth.
Change the Outdated, Punitive Drug Law
ET Editorials
In response to an official consultation last month by the department of revenue — the nodal agency for the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act — the social justice ministry has reiterated the suggestions it had made in its landmark 2019 report, ‘Magnitude of Substance Use in India’ (bit.ly/ 3b3o8wL). These include decriminalising possession for personal consumption, and treating users, especially addicts, with a rehabilitative, not punitive, approach. They should be heeded.
As investigators from the National Drug Dependence Treatment Centre (NDDTC), All India Institute of Medical Sciences (Aiims), stated in the 2019 report, ‘People affected by drug use are one of the most marginalised and underserved populations. It is hoped that this report provides strategic directions, to find ways to help save and improve their lives.’ The NDPS Act itself came into being in1985 after GoI was arm-twisted to align with the Reagan era’s politically motivated (and ineffective) ‘war against drugs’ via the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. This, despite India’s traditional tolerance for drug consumption at par with the West’s permissiveness for alcohol use. Coupled with a Victorian stigma towards recreational drug intake — with the ingrained usage of ‘abuse’ and Orientalist suspicion towards ganja-imbibing sadhus and fakirs — the West foisted its own phobia on a laissez-faire India.
The social justice ministry’s suggestions should be adopted, as is happening elsewhere in the world, not just to help celebrities from overzealous authorities, but to also implement, as the 2019 report says, ‘evidence-informed policies and strategies to address the challenges posed by drug use’.
India’s Central Asian outreach
Afghanistan’s situation has thrown up challenges for New Delhi
Harsh V. Pant, [ Professor of International Relations at King’s College London and Director of Research at Observer Research Foundation (ORF), New Delhi. Ayjaz Wani is a Fellow at ORF, Mumbai ]
The dramatic developments in Afghanistan have catalysed new geostrategic and geoeconomic concerns for the region. The evolving situation has also thrown up renewed challenges for India’s regional and bilateral ties with Central Asia and the Caucasus, prompting India to recalibrate its rules of engagement with the region.
External Affairs Minister S. Jaishankar was in the region earlier this month — his third within a span of four months. In Kyrgyzstan, Mr. Jaishankar extended a credit line of $200 million for the support of development projects and signed an memorandum of understanding (MoU) on High-Impact Community Development Projects (HICDP). His next stop was the Kazakhstan capital, Nur Sultan, where he attended the 6th Foreign Ministers’ Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA).
At CICA, Mr. Jaishankar targeted China’s Belt and Road Initiative (BRI). Admonishing China’s methods in promoting the BRI, he said while greater connectivity was essential for the promotion of regional stability, it must not be pursued for parochial interests. He also confronted Pakistan for its support towards cross-border terrorism. Before reaching Armenia on October 13, Mr. Jaishankar met his counterparts from Russia, Uzbekistan and Turkmenistan to discuss regional cooperation.
India-Armenia ties
Mr. Jaishankar has become the first Indian External Affairs Minister to visit Armenia. The Minister and his Armenian counterpart, Ararat Mirzoyan, agreed to enhance trade and cultural exchanges to boost bilateral relations. During the visit, Mr. Jaishankar also supported efforts for a peaceful solution of the Nagorno-Karabakh conflict between Azerbaijan and Armenia under the Organization for Security and Cooperation in Europe’s (OSCE) Minsk group.
The Taliban re-establishing its supremacy over Afghanistan has also exposed the weaknesses of coalitions such as the Shanghai Cooperation Organization (SCO), created in response to the threats of terrorism that sprang from Afghanistan. However, the SCO has been used by most member countries for their own regional geostrategic and security interests, increasing the trust-deficit and divergence within the forum.
As the SCO failed to collectively respond to the Afghan crisis, the Central Asian leaders met in Turkmenistan in August to voice their concerns over the Afghan situation, and also discussed the presence of Central Asian terror groups within Afghanistan and along their borders.
After the breakup of the Soviet Union and the formation of the independent republics in Central Asia, India reset its ties with the strategically critical region. India provided financial aid to the region and established diplomatic relations. New Delhi signed the Strategic Partnership Agreements (SPA) with Kazakhstan, Tajikistan and Uzbekistan to stimulate defence cooperation and deepen trade relations. In 2012, New Delhi’s ‘Connect Central Asia’ policy aimed at furthering India’s political, economic, historical and cultural connections with the region. However, India’s efforts were stonewalled by Pakistan’s lack of willingness to allow India passage through its territory. China took advantage of the situation and unveiled the much-hyped BRI in Kazakhstan.
The growing geostrategic and security concerns regarding the BRI’s China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) and its violation of India’s sovereignty forced New Delhi to fix its lethargic strategy. Soon after assuming office, Prime Minister Narendra Modi visited all the Central Asian countries in July 2015. Eventually, Central Asia became the link that placed Eurasia in New Delhi’s zone of interest. India signed MoUs with Iran in 2015 to develop the Chabahar port in the Sistan-Baluchistan province that was in the doldrums from 2003. Most of the Central Asian leaders view India’s Chabahar port as an opportunity to diversify their export markets and control China’s ambitions. China’s assertive approach led to rising social discontent on the ill-treatment of their ethnic brethren in neighbouring Xinjiang.
Central Asian countries have been keen to have India as a partner as they have sought to diversify their strategic ties. They have admitted New Delhi into the Ashgabat Agreement, allowing India access to connectivity networks to facilitate trade and commercial interactions with both Central Asia and Eurasia, and also access the natural resources of the region. Rising anti-Chinese sentiments within the region and security threats from the Taliban allow New Delhi and Central Asia to reimagine their engagement. India cannot afford to lose any time in recalibrating its regional engagements.
घरेलु उत्पादों पर जोर
संपादकीय
मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वोकल फार लोकल नारे को रेखांकित करते हुए देश की जनता से आग्रह किया कि त्योहारों के इस अवसर पर वह स्वदेशी उत्पादों का ही क्रय करे। निश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए, ताकि स्वदेशी उद्योगों को बल मिले और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके, लेकिन इसी के साथ यह समझा जाना चाहिए कि इस दिशा में सरकार और उद्योग जगत को भी बहुत कुछ करना होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि वोकल फार लोकल पर बल देने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की तमाम बातें करने के बाद भी अभीष्ट की पूर्ति नहीं हो पा रही है। चिंता की बात यह है कि भारतीय बाजारों में चीनी उत्पादों का दबदबा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह तब है जब चीनी उत्पादों पर निर्भरता घटाने के लिए कई कदम उठाए जा चुके हैं। यदि इन कदमों के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वोकल फार लोकल नारे को जमीन पर उतारने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। अब जब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने की बात की है तो फिर उनकी सरकार को यह देखना होगा कि भारतीय उद्योग उन वस्तुओं का निर्माण करने में सक्षम कैसे बनें जिनका आयात चीन से करने की बाध्यता समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है।
निश्चित रूप से भारतीय उद्योग तभी सक्षम बनेंगे जब उनके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और उनकी लागत भी। वास्तव में ऐसा होने पर ही भारतीय उत्पाद चीनी उत्पादों का मुकाबला करने के साथ-साथ देश और विदेश में अपने लिए स्थान बना पाएंगे। यह सही समय है कि एक ओर जहां उद्योग जगत चीनी उत्पादों को टक्कर देने के लिए आगे आए, वहीं सरकार भी छोटे-बड़े उद्यमियों को हरसंभव सहायता प्रदान करे। इन उद्यमियों को प्रोत्साहन के साथ आधारभूत ढांचा और तकनीक भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति किए बिना न तो वोकल फार लोकल का नारा सार्थक होने वाला है और न ही भारतीय बाजारों को चीन से आयातित उत्पादों के वर्चस्व से मुक्ति मिलने वाली है। यह मुक्ति पानी ही होगी, क्योंकि चीन भारत के खुदरा बाजार पर कब्जा करने की जो कोशिश एक लंबे समय से कर रहा है उसे नाकाम करने के हमारे प्रयास सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। उचित यह होगा कि वोकल फार लोकल नारे पर जोर दे रही सरकार अपने हिस्से की भूमिका का निर्वाह करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए सक्रिय हो।
Date:25-10-21
सामंतों के शिकंजे से छूटे इतिहास
हृदयनारायण दीक्षित
इतिहास का आदर्श सत्य होता है। यह तटस्थ होता है। यह विजित और पराजित में भेद नहीं करता। राष्ट्रबोध का मूलाधार इतिहास बोध है। इतिहास भूत के साथ अनुभूत भी होता है। इसका एक भाग अकरणीय होता है और बड़ा भाग अनुकरणीय। इतिहास संकलन में सत्य और तटस्थता का मूल्य है। भारत का इतिहास गौरवशाली है, मगर विदेशी सत्ता के दौरान इतिहास का विरूपण हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी इतिहास के ये सामंत सक्रिय रहे हैं। कथित उदारवादियों व वामपंथियों ने इतिहास का विरूपण किया। वे राष्ट्रीय गौरव की प्रत्येक घटना और अवसर के विरुद्ध सक्रिय रहे हैं। संप्रति इतिहास के विद्वान विक्रम संपत द्वारा वीर सावरकर पर लिखी पुस्तक को लेकर हंगामा है। आदित्य मुखर्जी सहित कई वामपंथी विद्वानों व कांग्रेसजनों ने किताब व उसके लेखक संपत पर हमला बोल दिया। उन्होंने सावरकर द्वारा ब्रिटिश सत्ता से माफी मांगने का तथ्यहीन विषय उठाया है।
वामपंथी व कथित उदारवादी लंबे समय से भारत को सदा पराजित और आत्महीन देश बता रहे हैं। उन्होंने यहां के मूल निवासी आर्यो को विदेशी आक्रमणकारी बताया है। वे मोहम्मद बिन कासिम से लेकर तमाम विदेशी हमलावरों का महिमामंडन कर चुके हैं। उनके विवरण में शिवाजी के लिए जगह नहीं है। चोल और विजयनगर साम्राज्य भी उपेक्षित हैं। केरल के मरतड वर्मा और बंगाल के भास्कर वर्मा के पराक्रम की उपेक्षा है। बहराइच के राजा सुहेल देव ने महमूद गजनी के सिपहसालार और साले सैयद गाजी को हराया था। उनके लिए भी इतिहास में जगह नहीं।शाहीन बाग और किसान आंदोलन के औचित्य-अनौचित्य से परे भी एक विचारणीय पहलू सहूलियत की राजनीति का रोग: अधिकांश चयनित प्रतिनिधि भुला चुके अपने मूल उत्तरदायित्व यह भी पढ़ें 1857 का स्वाधीनता संग्राम उनके विवेचन में सिपाही विद्रोह है। सावरकर ने इसे भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम बताया था। इतिहास के सामंतों की दृष्टि में भारत अंग्रेजी राज्य के पहले राष्ट्र नहीं था। जबकि गांधी जी ने ‘हिंदू स्वराज’ में इसका खंडन किया और लिखा कि ‘आपको अंग्रेजों ने बताया है कि उन्होंने ही भारत को राष्ट्र बनाया है। यह बात सरासर गलत है। अंग्रेजी राज के पहले भी भारत राष्ट्र था’, लेकिन ये इतिहास को विकृत करते रहे। ऐसे विकृत इतिहास में भारतीय पराक्रम की चर्चा कम है। बंकिम चंद्र ने लिखा है, ‘यहां पारसियों समेत यवन, शक, हूण, अरब और तुर्क आए। कुछ दिनों बाद खदेड़े गए।’ बंकिम चंद्र ने सही लिखा है, ‘अरबों ने जहां आक्रमण किए वहां जीते, लेकिन फ्रांस और भारत से पराजित होकर लौटे।’ बंकिम के विवेचन में राष्ट्रीय गौरवबोध है।
भारतीय गौरवबोध से जुड़े इतिहास पर हमला सामंतों का एजेंडा है। सावरकर पर प्रकाशित किताब में तथ्यगत विवरण हैं, लेकिन इतिहास के सामंतों को इसमें अपनी हार दिखाई पड़ती है। वे प्रत्येक घटना पर मनगढ़ंत टिप्पणियां करते रहते हैं। वह भारत के गौरवबोध को अपमानित करते हैं। योजनाबद्ध कल्पना करते हैं। कल्पना से बनी धारणा का प्रचार करते हैं। ऐतिहासिक सत्य पर अपनी असत्य धारणा आरोपित करते हैं। बेशक प्रत्येक व्यक्ति को किसी इतिहास विवेचन की अपनी शैली इस्तेमाल करने का अधिकार है, पर इतिहास लेखन के काम में तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना कतई उचित नहीं होता। इतिहास के यही सामंत राम और कृष्ण को काव्य कल्पना बताते थे। वे इस सवाल पर भी पराजित हो चुके हैं।
वास्तविक इतिहास का विरूपण उनका उद्देश्य है। इन्हीं महानुभावों ने भारत ओर यूरोप के मध्यकाल को एक इकाई माना है। सच यह नहीं है। दोनों के मध्यकाल अलग-अलग हैं। यूरोप के मध्यकाल में अंधकार है। तब यूरोप में लाखों महिलाएं डायन बताकर मारी गई थीं। जब यूरोप के कई क्षेत्रों में पुनर्जागरण का दौर था तब उसी कालखंड में भारत में दक्षिण से उत्तर तक भक्ति वेदांत का प्रवाह था। हजारों संत भक्ति गीत गा रहे थे, लेकिन वामपंथी सामंतों ने भक्तिकाल को वंचितों की प्रतिक्रिया बताया। ऐसा इतिहास भारत को आत्महीनता से भरता रहा है। हमलावरों का महिमामंडन और सावरकर जैसे राष्ट्रभक्तों का अपमान भारत के शरीर पर लगे घावों को बार-बार कुरेदता है।
यूरोपीय इतिहासकारों ने भारत पर अंग्रेजी राज्य का औचित्य सिद्ध करने के लिए इतिहास लेखन किया है। यूरोपीय इतिहासकारों और वामपंथियों ने भारत को पिछड़ा और सदा पराजित देश बताया, लेकिन भारत का इतिहास पराक्रम से परिपूर्ण है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कार्बिन ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद व ब्रिटिश राज्य के अन्याय का सही इतिहास लिखने की मांग की थी। भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के अत्याचार भी छुपाए जाते हैं। जबकि ब्रिटेन के उदारवादी भी अपनी सत्ता द्वारा किए गए अन्याय को सार्वजनिक करने की मांग करते हैं। वहीं भारत के उदारवादी ब्रिटिश अत्याचारों और मोहम्मद बिन कासिम से लेकर गजनी, गौरी, बाबर और औरंगजेब सहित सभी हमलावरों के कारनामों पर मिट्टी डालते हैं। उधर मैक्समूलर जैसे यूरोपीय विद्वानों को भी ऋग्वेद के रचनाकाल से लेकर तमाम प्राचीन इतिहास में यहां राष्ट्र व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती। ऐलफिंस्टन ने 1839 में लिखा था, ‘भारतीय इतिहास में सिकंदर के आक्रमण के पूर्व किसी सार्वजनिक घटना की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती।’ अल बरूनी के आरोप कठोर हैं, ‘हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम पर अधिक ध्यान नहीं देते।’ ऐसे इतिहासकार भारत को इतिहासहीन बता रहे थे।
इतिहास में मनुष्य के कर्म होते हैं। भूल-चूक और जय-पराजय होती है। इतिहास मार्गदर्शन करता है। स्वाधीनता संग्राम के सभी शिखर पुरुष इतिहास बोध से प्रेरित थे। गांधी जी का इतिहास बोध पश्चिम की सभ्यता और सत्ता पर आक्रामक था। बिपिन चंद्र पाल के इतिहास बोध में राष्ट्र बोध था। नेता जी सुभाष चंद्र बोस का इतिहास बोध भी स्वाभिमान बढ़ाने वाला था। उनकी पुस्तक ‘द इंडियन स्ट्रगल’ पर प्रतिबंध लगा था। हाउस आफ कामंस में उस पर चर्चा हुई थी। नेता जी ने लिखा था, ‘हिंदू धर्म सबको जोड़ने का महत्वपूर्ण साधन रहा है। सभी हिंदू भारत को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं।’ नेता जी ने प्राचीनकाल के दौरान भी भारत में संसदीय संस्थाओं की उपस्थिति बताई है। गांधी, सुभाष, तिलक और पाल जैसे ज्ञानी जन इतिहास बोध को लेकर सजग रहे हैं, लेकिन इसी इतिहास बोध पर वामपंथियों और उदारवादियों जैसे इतिहास के सामंतों का लगातार हमला है। इतिहास के सामंतों से जूझना सभी राष्ट्र भक्तों का कर्तव्य है।
Date:25-10-21
अंजाम तक पहुंचें भ्रष्टाचार के मामले
सुरेंद्र किशोर
कुछ हलकों में फिर से यह सवाल उठाया जा रहा है कि बोफोर्स तोप घोटाले से संबंधित आरोपों का क्या हुआ? 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले का क्या हुआ? उनकी दलील है कि प्रतिशोध के तहत उठाए गए मामलों का यही परिणाम होने वाला था। क्या उनका यह तर्क सही है और तथ्यों पर आधारित है? कतई नहीं। फिर भी अगले चुनाव में राजग विरोधी दल इन्हीं बोगस तर्कों के बाण चलाने वाले हैं। इसकी भूमिका तैयार की जा रही है। वैसे ये कारगर नहीं होंगे। पिछले चुनावों में भी ये तर्क नाकाम रहे, क्योंकि तथ्य इनके विपरीत हैं। इसीलिए बोफोर्स घोटाले को लेकर 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई थी। 2जी घोटाले के कारण संप्रग को 2014 के चुनाव में नुकसान हुआ था। 2जी घोटाले में सीबीआइ की अपील दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वैसे बोफोर्स मामले में भी अजय अग्रवाल की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। हालांकि, उस याचिका का क्या हश्र होगा, वह अनिश्चित है। किंतु 2जी घोटाला मामले के तार्किक परिणति तक पहुंचने की पूरी संभावना है।
देखा जाए तो हाल के वर्षों में सत्ता की राजनीति में एक भारी फर्क आया है। पहले की सरकारें अस्थायी होती थीं। बदलती रहती थीं। उस स्थिति में बोफोर्स और 2जी घोटाले जैसे मुकदमों को कमजोर कर देने की सुविधा निहित स्वार्थी वर्ग को मिल जाती थी, पर अब तो करीब साढ़े सात साल से केंद्र में एक ही गठबंधन की सरकार है। संभावना है कि आगे भी वह कायम रह सकती है। ऐसे में गंभीर भ्रष्टाचार के जो भी मुकदमे देश की विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, उनके तार्किक परिणति तक पहुंचने की आस बंधी है। कांग्रेस सहित अनेक गैर राजग नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम मामले इन दिनों अदालतों में चल रहे हैं। उन मुकदमों से संबंधित आरोपित यह उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह बोफोर्स मामले में सारे सुबूतों की मौजूदगी के बावजूद मामला रफा-दफा कर दिया गया था उसी तरह केंद्र की सत्ता बदलते ही हम उन मुकदमों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन लगता नहीं कि उनकी उम्मीदें पूरी होंगी।
बोफोर्स तोप खरीद मामले में एक महत्वपूर्ण विसंगति हुई है। उम्मीद की जाती है कि उस ओर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जरूर जाएगा। मनमोहन सिंह के शासनकाल में भारत सरकार के आयकर न्यायाधिकरण ने कहा था कि बोफोर्स की दलाली में 41 करोड़ रुपये ओत्तवियो क्वात्रोची और विन चड्ढा को मिले। भारत सरकार ने किसी तरह की दलाली को पहले ही गैर कानूनी घोषित कर रखा था। ऐसे में न्यायाधिकरण के अनुसार उस पर भारत सरकार का आयकर बनता है। क्वात्रोची तो मनमोहन सरकार की मेहरबानी से लंदन स्थित स्विस बैंक शाखा में जमा दलाली के पैसे निकाल कर पहले ही फरार हो चुका था, पर आयकर महकमे ने विन चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी। उसने सूद के साथ विन चड्ढा पर 224 करोड़ रुपये का दावा ठोका। आयकर विभाग ने 2019 में मुंबई स्थित विन चड्ढा के फ्लैट को 12.2 करोड़ रुपये में नीलाम कर दिया। विन चड्ढा के परिजनों ने इस नीलामी का विरोध तक नहीं किया।
विसंगति यह है कि दलाली के जिस पैसे पर इस देश के आयकर विभाग ने आयकर वसूल लिया, उस दलाली के मुकदमे को तार्किक परिणति तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। यदि अग्रवाल की याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस एक बिंदु पर भी गौर करे तो यह मामला अंजाम तक पहुंच जाएगा। इस नीलामी के साथ यह प्रचार गलत निकला कि बोफोर्स तोप सौदे में कोई दलाली नहीं ली गई थी। यही बात तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी लगातार कहते रहे थे कि कोई दलाली नहीं ली गई, लेकिन उनकी बातों पर लोगों ने अविश्वास किया। नतीजतन 1989 के चुनाव में कांग्रेस हार गई। वह लोकसभा चुनाव मुख्यत: बोफोर्स तोप सौदे में हुए घोटाले को मुद्दा बनाकर लड़ा गया था।
इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में 2जी स्पेक्ट्रम तथा कुछ अन्य घोटाले मुद्दे थे, लेकिन जब तक 2जी घोटाले के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता है, तब तक उसकी चर्चा होती ही रहेगी। 2जी घोटाले का मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है। सीबीआइ की विशेष अदालत ने इसके आरोपितों को बरी कर दिया था। 2जी घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ ने की। आरोप है कि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान सीबीआइ ने ठीक से यह केस नहीं लड़ा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रथमदृष्ट्या घोटाला मानकर 122 लाइसेंस रद कर दिए थे। उन पर जुर्माना भी लगाया था। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल हुआ। केस की सुनवाई शुरू हुई तो विशेष अदालत ने भारतीय साक्ष्य कानून की धारा-165 का इस्तेमाल तक नहीं किया। यह धारा अदालत को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी नए तथ्य के सामने आने पर गवाह या पक्षकार से पूछताछ कर सकती है। 2जी मामले के अभियोजन पक्ष का यह आरोप था कि कलैगनार टीवी को रिश्वत के रूप में शाहिद बलवा की कंपनी डीबी ग्रुप ने 200 करोड़ रुपये दिए थे। उस टीवी कंपनी का मालिकाना हक करुणानिधि परिवार से जुड़ा है। विशेष अदालत को चाहिए था कि दफा-165 का प्रयोग करते हुए इस 200 करोड़ रुपये की लेनदेन के मामले में पूछताछ करती, पर अदालत ने ऐसा नहीं किया।
दरअसल बड़े घोटाले के आरोपों को लेकर कांग्रेस सरकार की यह रणनीति रही है कि पहले मामले को रफा-दफा करवा दो। फिर आरोप लगाने वालों को ही बाद में कठघरे में खड़ा कर दो। सवाल है कि क्या उसकी यह रणनीति अगले चुनाव में काम आएगी? वर्ष 2014 और 2019 में तो कोशिश के बावजूद यह तरकीब काम नहीं आई थी।
आर्यन ही नहीं कोई भी हो सकता है शिकार
शेखर गुप्ता
यह संभव है कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में तार्किक विश्लेषण के बाद ‘मादक पदार्थों के विरुद्ध जंग’ शांत हो गई हो लेकिन ईरान से लेकर चीन जैसे तानाशाही शासन और सिंगापुर और मलेशिया जैसे निर्वाचित अधिनायकवादी शासन में यह जारी है। भारत इस सूची में अजनबी जैसा है। आर्यन खान तथा उस जैसे अन्य लोगों के खिलाफ मामला यह बात रेखांकित करता है। इससे पहले रिया चक्रवर्ती तथा अन्य के साथ ऐसा होता देख चुके हैं।
मैं किसी को दोषी या दोषमुक्त नहीं ठहरा रहा हूं। अदालत में विचाराधीन किसी मामले में मैं ऐसा नहीं कर सकता, खासकर उन मामलों में जो पुराने पड़ चुके ऐसे कानून के तहत आते हैं जिनमें न्यायाधीशों के पास भी आरोपित को दोषी मानने के सिवा विकल्प नहीं।
यह उन कानूनों में से एक है जहां ‘दोषी पाये जाने तक निर्दोष’ मानने का सिद्धांत उलट जाता है और मासूम पाये जाने तक आरोपित दोषी माना जाता है। यही कारण है कि जमानत मिलना तब तक लगभग असंभव होता है जब तक कि बकौल पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, न्यायाधीश इतना साहसी हो कि वह तथ्यों को कानून से ऊपर रखे। देश के परीक्षण न्यायालयों में कुछ ऐसे न्यायाधीश तलाश कीजिए तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा पीठ तैयार कर सकता हूं जो बेनामी चुनावी बॉन्ड मामले की सुनवाई कर सके।
सन 1985 में बना नारकोटिक ड्रग्स ऐंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) ऐक्ट अपने आप में अत्यंत विशिष्ट, पुरातन, अव्यावहारिक, निष्प्रभावी, विस्फोटक और ऐसा कानून है जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। बीते चार दशक में इसे कई बार शिथिल किए जाने के बावजूद यह नागरिकों के लिए आफत और सुर्खियां बटोरने की चाह रखने वाले पुलिसकर्मियों के लिए वरदान है। वहीं अधिवक्ताओं के लिए यह एक लॉटरी जबकि न्यायाधीशों के लिए मुसीबत है।
अब तक हम जान चुके हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को आर्यन के पास कोई मादक पदार्थ नहीं मिला है। रिया चक्रवर्ती के पास भी नहीं मिला था। परंतु व्हाट्सऐप चैट कथित रूप से यह बताती हैं अतीत में मादक पदार्थ लिए गए थे या भविष्य में खरीदने और उपयोग की इच्छा थी। उनके साथ वाले व्यक्ति के पास मादक द्रव्य थे यानी उसने जानबूझकर अपने पास रखे थे। आप सोच सकते हैं कि आपराधिक मामले में दूसरे के बदले जवाबदेही कैसे तय हो सकती है? यह कोई सामान्य कानून नहीं है। जमानत की पूर्व शर्त और प्रमाणों की जरूरत के मामले में यह यूएपीए से भी खराब कानून है शायद उसके पुराने स्वरूप टाडा जैसा।
हम यहां कैसे पहुंचे? इसके लिए शायद बीटल्स को दोष देना चाहिए, खासकर जॉन लेनन को। सन 1960 के दशक में जो हिप्पीवाद और नशाखोरी वियतनाम युद्ध के कारण पश्चिमी युवाओं की विरक्ति का जरिया बन गए थे, बीटल्स उसके प्रतिनिधि थे। सच यह है कि सन 1950 के मध्य से 1970 तक मादक पदार्थों को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता था। सन 1961 में पेरिस में विभिन्न देशों ने इसे लेकर बैठक की और 13 जुलाई को यह सहमति बनी कि सभी शामिल देश 25 वर्ष में यह खतरा समाप्त करने के लिए कानून बनाएंगे। इस तरह 1985 में भारत में एनडीपीएस ऐक्ट बना। उस समय तक अमेरिका में रिपब्लिकन सत्ता में आ गए थे। रिचर्ड निक्सन के लिए वियतनाम युद्ध और युद्ध विरोधी प्रदर्शन के समय मादक पदार्थों से जंग जिहाद की तरह थी। रोनाल्ड रीगन ने इसे आगे बढ़ाया। नए भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी तब उनकी और अमेरिका की ओर हाथ बढ़ा रहे थे।
उस दौर में ही हमने ऐसा कानून देखा जो न केवल खुद को निर्दोष साबित करने का बोझ आरोपित पर डालता है बल्कि ज्यादा मात्रा में मादक द्रव्य रखने पर मौत की सजा को अनिवार्य बनाता है (ईरान और सिंगापुर में यह लागू है)। ऐसे में न्यायाधीश के पास क्या विकल्प बचता है। देश में न्याय और कानून से जुड़े लोग जानते हैं कि एक भारी भूल हो चुकी थी लेकिन इस पर सवाल कौन उठाता?
हर कुछ वर्ष पर संशोधन होते रहे। पहला संशोधन 1988 में हुआ जब मादक पदार्थ के व्यक्तिगत प्रयोग की सजा घटाकर एक-दो वर्ष की गई। लेकिन एक दिक्कत आई। रीगन के दबाव में हमने इन कानूनों को गैर जमानती बना दिया, संपत्ति हरण का प्रावधान जोड़ा और अनिवार्य मृत्युदंड को शामिल किया। केवल दो साहसी सांसदों ने इसका विरोध किया कांग्रेस की जयंती पटनायक और जनता दल के कमल मोरारका।
सन 1994 में पी वी नरसिंह राव की सरकार के समय एक समिति बनाई गई जिसे यह देखना था कि यह कानून यदाकदा इस्तेमाल करने वालों, झोपड़पट्टी वालों और छोटे विक्रेताओं के प्रति किस तरह कठोर है। आगे चलकर कानून को और नरम बनाया गया। एक दशक बाद बंबई उच्च न्यायालय ने मौत की सजा की अनिवार्यता समाप्त की। 2014 में संप्रग 2 की सरकार ने मौत की सजा समाप्त कर दी।
परंतु धारा 37 और 54 जैसे कई प्रावधान बचे रहे जिनके आधार पर केवल व्हाट्सऐप चैट के आधार पर संदेहियों को पकड़ा जा रहा है। या फिर धारा 67 जो एक अधिकारी को किसी को भी तलब करने का अधिकार देती है। लोगों को गवाह के रूप में बुलाकर उनसे कुछ भी पूछने का अधिकार देती है। यहां तक कि वे उनसे नशा करने या बांटने को लेकर भी सवाल कर सकते हैं?
यह गेस्टापो शैली की पूछताछ है। कल्पना कीजिए कि यह आपके या आपके बच्चे के साथ हो रहा है। इसी अधिकार के चलते उन्होंने दीपिका पडुकोणे, रकुल प्रीत सिंह और कई अन्य लोगों को बुलाया और हमारे टेलीविजन चैनलों को कई दिनों तक उनकी खूबसूरत तस्वीरें प्रसारित करने का मौका दिया। इसकी ताजा शिकार अनन्या पांडेय हैं।
ऐसे कानूनों का दुरुपयोग ही होता है इनसे कोई लाभ नहीं। उदाहरण के लिए थिंक टैंक विधि लीगल की नेहा सिंघल और नवीद अहमद की एक रिपोर्ट में 2018 में बताया गया कि देश में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 81,778 लोग आरोपित हुए जिनमें से 99.9 फीसदी मामले व्यक्तिगत इस्तेमाल के थे। वहीं 2019 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय की भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग से जुड़ी एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस समय देश में भांग इस्तेमाल करने वाले तीन करोड़ लोग हैं। इन सभी लोगों को बंद करने के लिए कितनी जेल चाहिए? इसके अलावा 60 लाख लोग अफीम बनने वाले विभिन्न मादक पदार्थों के लती थे और केवल 8.5 लाख लोग अन्य कड़े नशे करते थे।
उड़ता पंजाब फिल्म देखकर आपने सोचा होगा कि इसके बीस गुना लोग तो केवल वहीं कोकीन और हेरोइन लेते होंगे। कहानियों को बल देने के लिए किसी राज्य को बदनाम कर देना एकदम अलग बात है। लेकिन ऐसी लोककथाएं बुरे कानूनों को जन्म देती हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के मुताबिक 2000 और 2015 के बीच 15 वर्षों में निचली अदालतों ने केवल पांच लोगों को मौत की सजा दी। इनमें से चार को अपील के बाद आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया जबकि एक को बरी कर दिया गया।
यह कानून ऐसे लोगों के हाथ में है जो इसका दुरुपयोग करने के आदी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर इसके दुरुपयोग की कहानी ही चल रही है। यहां मसला किसी के बेकसूर या कुसूरवार होने का नहीं है। यह सस्ते रोमांच का वक्त नहीं है। याद रखिए कल हम या हमारे बच्चे भी हो सकते हैं।
Date:25-10-21
शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को लेकर उलझन
विनायक चटर्जी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था कि भारतीय रेल ने वर्ष 2030 तक खुद को शुद्ध-शून्य उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य तय किया है। भारत अपने जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के मार्ग पर बढ़ रहे गिने-चुने देशों में शामिल है। मध्य सितंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति के जलवायु मामलों के विशेष दूत जॉन केरी भारत की यात्रा पर आए थे। उन्होंने नई दिल्ली में उम्मीद जताई थी कि आगामी जलवायु 26 सम्मेलन में भारत वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता जताएगा।
शुद्ध-शून्य का स्तर उस समय हासिल होता है जब वातावरण में बढऩे वाली ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा इनकी मात्रा में हुई कटौती से ज्यादा नहीं रह जाती है। सवाल है कि भारत शुद्ध-शून्य के स्तर की तरफ कदम किस तरह बढ़ाता है? पहला तरीका कुल ऊर्जा मांग में होने वाली वृद्धि को कम करने के लिए जहां तक संभव हो ऊर्जा सक्षमता बढ़ाने का हो सकता है। दूसरा, सभी क्षेत्रों का अधिकतम सीमा तक विद्युतीकरण करना ताकि अंतिम ऊर्जा मांग में जीवाश्म ईंधनों का सीधा इस्तेमाल कम हो। इसके साथ नवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल कर हरित बिजली उत्पादन को तेजी से अपनाया जाए।
तीसरा, कार्बन कीमत एवं कार्बन करों जैसी नई बाजार व्यवस्थाएं अपनाई जाएं। वैसे भारत ने इस दिशा में अभी तक कदम नहीं बढ़ाए हैं।
चौथा तरीका आंतरिक कार्बन कीमत-निर्धारण (आईसीपी) का हो सकता है। स्वेच्छा से आईसीपी को अपनाने वाली भारतीय कंपनियों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी से भारतीय कॉर्पोरेट जगत में निम्न कार्बन भविष्य को लेकर बढ़ती संवेदनशीलता का पता चलता है। मसलन, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खुद को वर्ष 2035 तक शुद्ध-शून्य कंपनी बनाने का संकल्प जताया है।
पांचवां तरीका जीवाश्म ईंधनों के अवशिष्ट उपयोग से होने वाले उत्सर्जन के ‘कार्बन जब्ती’ का है। कार्बन जब्ती, उपयोग एवं भंडारण (सीसीयूएस) के तहत किसी बिजली संयंत्र या औद्योगिक इकाई से होने वाले उत्सर्जन को जब्त कर उसे किसी दूसरे मकसद के लिए दोबारा इस्तेमाल करना या भूवैज्ञानिक रूप से व्यवहार्य स्थानों पर पृथक कर दिया जाता है। इसी से कार्बन डाई ऑक्साइड (सीओ2) का पृथक्करण यानी सीडीआर जुड़ा हुआ है जिसमें वनीकरण के जरिये वायुमंडल से सीओ2 को दूर किया जाता है। सीसीयूएस और सीडीआर की उत्सर्जन कम करने में अहम भूमिका हो सकती है।
ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर बाजार के तौर-तरीकों से काबू नहीं पाया जा सकता है। ऐसा करने के दो तरीके उत्सर्जन ट्रेडिंग सिस्टम (ईटीएस) और कार्बन कर हैं। ‘कैप ऐंड ट्रेड सिस्टम’ के नाम से भी जाना जाने वाला ईटीएस वायुमंडल में जा रही कार्बन एवं ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कुल स्तर की सीमा तय करने का अधिकार शासन को देता है। हालांकि इस सीमा में हर गुजरते साल के साथ क्रमिक गिरावट आती रहती है। इस पद्धति में कम उत्सर्जन वाले प्रतिष्ठान अपने अप्रयुक्त भत्ते उन कंपनियों को बेच सकते हैं जिन्होंने तय सीमा से ज्यादा उत्सर्जन कर दिया। दूसरा तरीका कार्बन कर का है जिसमें अनचाहे उत्सर्जन पर दंडात्मक कर लगाया जाता है।
भारत ने शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई तरह की नीतियां एवं कदम उठाए हैं। इनमें कोयला उपकर, नवीकरणीय बिजली अनुबंध एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र शामिल हैं। देश ने हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है और इसके वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट और 2030 तक 450 गीगावॉट क्षमता हो जाने की उम्मीद है। यह रेलवे के पूर्ण विद्युतीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार का तीव्र विस्तार सरकार के एजेंडा में है और भविष्योन्मुखी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की भी हाल में घोषणा की गई है। ऊर्जा सक्षमता बढ़ाने वाले कई कदम भी उठाए गए हैं। रोशनी फैलाने वाले डायोड और चमकीली रोशनी फैलाने वाले कार्यक्रमों ने देश भर में ऊर्जा सक्षम रोशनी को काफी तेजी दी है।
इन कदमों के साथ भारत के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्वसनीय मौजूदगी दर्ज कराने की उम्मीद है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होने वाले इस सम्मेलन में अमेरिका समेत करीब 130 देश उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को और बढ़ाने के लिए राजी हो सकते हैं। चर्चा है कि ये देश वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता पर सहमति जता सकते हैं। बाकी पांच देशों ने उसके आगे का समय तय किया है जबकि वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन में अकेले 25 फीसदी के लिए जिम्मेदार चीन ने कार्बन तटस्थता के लिए 2060 तक का लक्ष्य रखा है। भारत ने अभी तक कोई समयसीमा नहीं बताई है।
ऐसे में भारत का ग्लासगो सम्मेलन में क्या रुख रहने की संभावना है? ऊर्जा अनुसंधान संस्थान भारत के लिए मुफीद लक्षित वर्ष तय करने से संबंधित कई मॉडल लेकर आए हैं। इनमें 2035 के बेहद आशावादी लक्ष्य से लेकर 2075 तक का सुदूर लक्ष्य भी शामिल है। सेंटर फॉर सोशल ऐंड इकनॉमिक प्रोग्रेस के तत्वावधान में मोंटेक सिंह आहलूवालिया की निगरानी में हुए एक अध्ययन के मुताबिक, भारत का ग्रीनहाउस उत्सर्जन वर्ष 2035 तक चरम पर पहुंचेगा जिसके बाद वर्ष 2065-70 तक वह शुद्ध-शून्य का लक्ष्य हासिल कर सकता है।
एक लक्ष्य को लेकर भारत की स्वीकृति के पीछे ठोस आधार भी हैं क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन पर बहुस्तरीय कदम को लेकर जारी बहस में द्वि-ध्रुवीय स्थिति में है। भारत दुनिया में कार्बन का चौथा बड़ा उत्सर्जक है और इसी के साथ इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में बेहद कम है। भारत ने जोरदार ढंग से अपनी बात रखी है कि विकसित देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का यह जखीरा खड़ा किया है और प्रगति से कोई समझौता करने का सवाल ही नहीं उठता है।
अंधेरे में अधिकरण
संपादकीय
कई न्यायाधिकरणों में अध्यक्ष, सदस्य और कर्मियों की लंबे समय से नियुक्ति न होने की वजह से उनके दफ्तरों में अंधेरा पसरा हुआ है। उनसे संबंधित मामलों पर लगाई गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। इस तरह लंबे समय से लोगों के कई मूल अधिकार भी बाधित हो रहे हैं। एक सक्षम और लोक कल्याणकारी सरकार का पहला कर्तव्य है कि वह नागरिकों की शिकायतों के निपटारे का समुचित प्रबंध करे। मगर जब निपटारे की जगहों पर मामलों की सुनवाई करने वाले लोग ही नहीं होंगे, तो निपटारे होंगे कैसे। विचित्र है कि इस पर सर्वोच्च न्यायालय को फटकार लगानी पड़ी है। पहले भी अदालत ने कहा था कि सरकार जल्दी न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां करे, मगर उस पर अमल नहीं हो पाया। उससे नाराज होकर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई है कि अगर वह न्यायाधिकरण नहीं चाहती तो कानून को ही रद्द क्यों नहीं कर देती। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि सरकार नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, मगर बंबई उच्च न्यायालय के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर देने के बाद अड़चनें आ रही हैं। दरअसल, जिला एवं राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों-कर्मियों के स्थान लंबे समय से रिक्त हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उसी के संदर्भ में यह फटकार लगाई।
उपभोक्ता को जागरूक बनाने का प्रयास इसलिए किया गया था कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों की मनमानी पर लगाम कसी जा सके। इसी उद्देश्य से उपभोक्ता कानून बनाए गए थे। बरसों विज्ञापन और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए नारा चलाया जाता रहा कि जागो ग्राहक जागो। इस कानून का असर भी हुआ। वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता के मामले में लापरवाही या धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने में मदद मिली थी। अनेक मामलों में धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया गया था। इससे काफी हद तक ठगी और मिलावट, कम गुणवत्ता वाली चीजें बेचने वालों को हतोत्साहित करने में मदद मिली थी। मगर अब जब उपभोक्ता अदालतों में सुनवाई की उचित व्यवस्था नहीं है, तो उपभोक्ता कानूनों का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। इससे उपभोक्ता के मूल अधिकार का भी हनन होता है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी वाजिब है।
हालांकि यह पहला मामला नहीं है, जब सरकार ने नियुक्तियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को टालने का प्रयास किया है। इससे पहले उच्चतम और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर भी उसका रवैया टालमटोल का ही देखा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने जिन नामों की सूची बना कर भेजी थी, उनमें से उसने अपनी मर्जी के कुछ नामों को छांट कर बाकी जगहों के लिए नाम स्वीकृत ही नहीं किए। उसमें भी कनिष्ठता और वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया। उस पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई थी। दरअसल, न्याय व्यवस्था हमारे लोकतंत्र का तीसरा सबसे मजबूत पाया है, उसे कमजोर रख कर लोकतंत्र को स्वस्थ नहीं बनाए रखा जा सकता। बिना जजों और कर्मचारियों के न्यायपालिका का कामकाज सुचारु ढंग से चल ही नहीं सकता। पहले ही अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ है, उससे पार पाने के लिए नए पद सृजित करने की सिफारिश की जाती रही है। तिस पर अगर स्वीकृत पद ही लंबे समय तक खाली रहेंगे, तो वहां लोगों को इंसाफ मिल पाने की दर का अंदाजा लगाया जा सकता है। उपभोक्ता कानून को प्रभावी बनाने के लिए उससे संबंधित न्यायाधिकरण में रिक्त पदों का भरा जाना बेहद जरूरी है।
भूख के साथ ही कुपोषण पर देना होगा ज्यादा ध्यान
हिमांशु, ( एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू )
इस महीने की शुरुआत में जारी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट (जीएचआर) ने देश में भूख व कुपोषण की व्यापकता की पुष्टि की है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) के आधार पर भारत को निचले पायदान पर रखा गया है। यह आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे जीएचआर इस समस्या को चिह्नित करने वाली पहली रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जिस बात ने कई लोगों को चौंकाया है, वह है इस पर सरकार की प्रतिक्रिया। बेशक, अन्य मापने वाली पद्धतियों की तरह जीएचआई पद्धति की गुणवत्ता पर बहस हो सकती है और यह निश्चित रूप से कुपोषण के स्तर या प्रवृत्ति को मापने का सबसे प्रामाणिक उपाय नहीं है। इनमें से अधिकांश अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग प्रत्येक देश के अपने अनुमानों पर आधारित है और विभिन्न देशों में परिभाषा, अवधारणा और तुलनात्मकता की सीमाओं से ग्रस्त है।
जीएचआई में चार संकेतकों का उपयोग किया जाता है : कुपोषित जनसंख्या का अनुपात, बाल मृत्यु दर, नाटे बच्चों का प्रतिशत व बेकार हुए बच्चे। इनमें से अधिकांश संकेतकों की जानकारी वार्षिक आधार पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में, प्रॉक्सी संकेतकों के जरिये अर्थमितीय तकनीक के माध्यम से अनुमान लगाया जाता है। जैसे, कुपोषित लोगों का अनुपात भोजन की उपलब्धता और खपत, आय के स्तर व जनसंख्या संरचना पर निर्भर करता है। यह वह संकेतक है, जिसमें हाल ही में गिरावट देखी गई है। देश में पिछला खपत सर्वेक्षण 2017-18 में हुआ था, पर सरकार ने इसके निष्कर्षों को खारिज कर दिया।
पद्धतिगत अंतर के बावजूद, आय व अन्य अनुमानों का उपयोग करते हुए कोई भी पैमाना हमारी कुपोषित आबादी की स्थिति बिगड़ने का संकेत दे सकता है। यह आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया तथ्य है कि देश में पिछले पांच वर्षों में तेज आर्थिक मंदी देखी गई है। यहां तक कि अस्थायी मजदूरों के वास्तविक वेतन संबंधी हमारे आंकड़े भी सबसे गरीब लोगों की आय में गिरावट की ओर साफ इशारा करते हैं। हाल ही में जारी एक किसान सर्वेक्षण भी खेती से आय में गिरावट की पुष्टि करता है। आर्थिक पैमानों के निचले हिस्से में रहने वाले अधिकांश भारतीयों की वास्तविक आय में भारी गिरावट के सुबूत हैं, विशेष रूप से अस्थायी रोजगार, असंगठित क्षेत्र की नौकरियों व कृषि में लगे लोगों की आय कम हुई है। आश्चर्य नहीं कि हमारी अल्पपोषित आबादी आय अनुमानों के प्रॉक्सी डाटा के उपयोग से निर्धारित होती है। साल 2011-12 से 2017-18 के बीच वास्तविक खाद्य व्यय में गिरावट देखी गई है। ये सभी आधिकारिक अनुमान हैं। भोजन की खपत व अल्प-पोषण का आकलन करने वाली कोई अन्य विश्वसनीय पद्धति भी पिछले आधे दशक में अल्प-पोषण की पुष्टि ही करेगी।
जहां तक बच्चों में कुपोषण के संकेतकों का सवाल है, तो हमारे पास वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंशिक आंकड़े हैं। इसके डाटा से पता चलता है कि 22 में से 13 राज्यों में बच्चों का कद घटने और 12 राज्यों में बच्चों के खराब होने में वृद्धि हुई है। बाल कुपोषण के मामले बढ़ते लग रहे हैं, जबकि इन 22 राज्यों में कुछ सबसे गरीब राज्य शामिल नहीं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये ऐसे राज्य हैं, जहां कुपोषण की दर अधिक है।
भारत कुपोषण की चुनौती का सामना कर रहा है, जो न केवल बड़ी है, गंभीर भी है। यहां तक कि अगर कोई जीएचआर की उपेक्षा करता है और पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर निर्भर करता है, तब भी निष्कर्ष वही होगा। इसलिए, जीएचआई की कार्यप्रणाली पर अनुचित प्रश्न उठाने का प्रयास न केवल किशोर के रूप में सामने आता है, बल्कि यह हमें असल मुद्दे से भी भटकाता है। यह प्रतिक्रिया रोजगार सर्वेक्षणों को जारी करने और उपभोग सर्वेक्षणों की अस्वीकृति रोकने के पहले के प्रयासों से अलग नहीं है, लेकिन इससे जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। सरकार के अपने सर्वेक्षणों में ही रोजगार को पहुंचे गंभीर नुकसान, आय में गिरावट और महामारी के बाद जरूरी सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक कई लोगों की पहुंच में कठिनाई सामने है। यह समय असुविधाजनक सच्चाई का सामना करने व आंकड़ों को झुठलाने की कोशिश के बजाय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक साधनों को आगे बढ़ाने का है।