25-09-2024 (Important News Clippings)

Afeias
25 Sep 2024
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Date: 25-09-24

Jaago, Sarkar, Jaago

Consumer protection ecosystem in this country can take a leaf out of the Australia playbook

TOI Editorials

Australia’s competitionregulator has sued the country’s two largest supermarket chains, Coles Group and Woolworths, because they misled shoppers. Imagine that. Both, the regulator said, inflated prices of lots of common items – as routine as Coca-Cola, Tim Tams biscuits and Colgate toothpaste for instance – before reducing them to MRP or slightly higher. But this playbook is all too familiar to shoppers in India. Inflated prices before discounts were in pre-internet times the SOP, till one could compare with, and snag a better bargain, at online grocers and supermarkets. It is unimaginable that our govt would rush to protect the Indian consumer at the grocers. Australian govt’s aggressive consumer protection is quite the novelty.

Consumer protection in India sadly remains a miserly set-up. After the initial burst of consumer awareness and much gusto in promising consumers ‘protection’ decades ago, the drive to build the required ecosystem petered out, an arduous trek, another govt layer with the same pervasive lethargy of most govt-public interfaces. The network, including quasi-judicial consumer courts, waffles on cases and is tight-fisted in awarding compensations. It has watched the coaching industry fleece students for decades, but only just discovered the muscle to recognise them as a consumer class – its helpline has long stacked thousands of complaints against coaching centres. Take the consumers’ right to defect-free goods. A buyer expects a glitch-free product. Manufacturers are loath to replace defective products, let alone refund, expecting buyers to accept repaired products. The law makes it incumbent on makers to replace or refund – but what buyers face is a tedious process that amounts to harassment. It was only yesterday that govt finally moved on forming “guidelines” for misleading ads claiming “nutrition”, and started to think about buyers’ right to information about repairability of electronic devices.

The successful tackle of surge pricing by cab aggregators is a shining example of what consumer protection ecosystem can deliver. The centralised consumer complaints received on average over 1L complaints each month April to June this year. Overpricing, fleecing, poor after-sales service are almost a given for the Indian consumer – including at private schools and hospitals. Perhaps, it’s way too ambitious to expect regulators to prioritise overpricing at the grocers.


Date: 25-09-24

Secularism, the best thing since hot roti

ET Editorials

That we have to weigh in on a ‘secularism debate’ in 2024 is tiresome – but necessary. The latest quibble about it comes from Tamil Nadu governor R N Ravi. This is not some voice from the fringe but a central government representative. Ravi is right to trace secularism, as articulated in the French constitutional principle of ‘laicite’, of separation of state and religion in 19th-century Europe. He is wrong – and, ironically, Eurocentric – to think that it’s the only form secularism can take. Secularism, with Indian characteristics, predates the separation of church and state in Europe in that it has been practised and preached in India as equality of all citizens regardless of faith before the law, later incorporated in the Constitution. Just because the 42nd constitutional amendment, identifying India as ‘secular’, was brought about by an autocratic regime in 1976, doth not make secularism a dodgy idea.

True, ‘secularism’ has been misused by political players indulging in the Orwellian line, ‘All religions are equal, but some religions are more equal than others.’ But ‘pseudo-secularism’ cannot be conflated with secularism the same way pretence isn’t honesty. Secularism is the lodestone of multi-religious, multicultural India. Government officials shouldn’t be involved in the administration of Hindu temples or the Waqf Board have a free run. Administrations can’t be seen as being soft on cow vigilantes or be perceived as overlooking an attack on a person wearing the sacred thread.

The concept of sarva dharma samanwaya is the way we practise, protect and proliferate our secularism. Neither should take away the need of the state to have dhamma – a strong ethical and moral code that Ravi referred to in false opposition to secularism.


Date: 25-09-24

It is an offence

Court has done well to clarify law on online content showing child sex abuse

Editorial

The Supreme Court of India’s clear delineation of the penal consequences of accessing or storing sexual material concerning children is in complete consonance with the letter and spirit of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. Demonstrating an enlightened approach to the social questions that arise from the proliferation of online content featuring sexual exploitation of children, a three-Judge Bench has not only clarified the law but also drawn pointed attention to the legislative intent of presuming the culpable mental state of a person accessing and viewing such material. The Court has also advocated that the term ‘child pornography’ be avoided in both the law and in court verdicts, as it appears to trivialise the enormity of the offence of exploiting children to create and disseminate sexual material to gratify the perversions of a few. Instead, the Court has suggested that such content be described as ‘Child Sexual Exploitative and Abuse Material’ (CSEAM). The verdict also lays to rest doubts over what exactly some provisions of the Information Technology Act, 2000, and POCSO Act say on the subject, as High Court verdicts have differed on their exact implications. The case arose from a Madras High Court judgment that quashed a criminal case against an individual who had viewed sexual content involving children on the ground that the law only criminalised creating and disseminating such content, and not merely watching it in the private domain. The apex court has now set aside the High Court order.

Invoking the doctrine of “constructive possession”, it has ruled that any act of viewing or displaying such material over the Internet without actual possession or storage in any device would also amount to “possession”, made punishable under Section 15 of POCSO, provided the person had a degree of control over such material. Further, an intent to share or transmit such material can also be inferred from any failure to delete, destroy or report such material. It has cautioned courts against narrow interpretation of some provisions so that the legislative intent of penalising cyber-offences relating to children is not defeated. It has drawn attention to Section 67B of the IT Act, terming it a “comprehensive provision” to penalise various electronic forms of exploitation and abuse of children online. The Court has reminded platforms and intermediaries of their duty to remove such content as well as report it to police units concerned. Its advice to the government to implement comprehensive sex education programmes that include the legal and ethical ramifications of child sex abuse material merits immediate attention.


Date: 25-09-24

बेरोजगारी से जुड़े पहलुओं पर गौर करना जरूरी है

संपादकीय

वर्ष 2023-24 की आवधिक श्रम बल सर्वे रिपोर्ट (पीएलएफएस) के अनुसार पिछले पांच सालों से लगातार घट रही बेरोजगारी दर इस साल 3.2% पर ठहर गई है। हालांकि पिछले छह वर्षों में बेरोजगारी दर आधी रह गई है। इस दौरान कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन इस रिपोर्ट को जब अन्य परिवर्तनशील कारकों के साथ देखते हैं, तो अन्य विचारणीय प्रश्न भी खड़े होते हैं। जैसे रिपोर्ट कहती है कि स्व-रोजगार का प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में यह शायद उतना प्रोत्साहित करने वाला आंकड़ा नहीं होगा, जितना चीन में होगा, जहां लघु व सूक्ष्म उद्योगों से बेहतर आय होती है। दूसरी ओर हमारी स्व-रोजगार की परिभाषा पर भी सवाल हैं। रिपोर्ट बताती है कि एक नियमित रोजगार में लगे व्यक्ति की आय स्व-रोजगार में लगे व्यक्ति की आय से डेढ़ गुनी (इसके अलावा तमाम सुविधाएं) से ज्यादा है। जाहिर है कोई व्यक्ति नियमित नौकरी छोड़कर कम आय वाले और बेहद असुरक्षित वाले स्व-रोजगार में मजबूरी में ही जाएगा। लेकिन यह भी पता चला है कि नियमित नौकरी में हर महीने पगार के अलावा अन्य सुविधाएं न देनी पड़ें, इसलिए मालिक 61.1% कर्मचारियों को कोई नियुक्ति पत्र नहीं देते। उधर दिहाड़ी मजदूरों का प्रतिशत कम होना यह बताता है कि निर्माण यानी कल-कारखानों या लघु उद्योगों में काम घटा है, जिससे ये मजदूर वापस गांवों में जाकर खेती या घर के ही व्यवसाय में लग जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि 15 से 29 के आयु वर्ग में बेरोजगारी औसत बेरोजगारी दर से तीन गुना ज्यादा है और वह भी पिछले एक साल से कम नहीं हुई। इससे एक और तथ्य पता चलता है कि हाल के दो वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग में पहली बार रोजगार का प्रतिशत (11.4) होटल, रेस्तरां (12) से भी कम है। स्व-रोजगार का लाभ तभी मिल सकेगा जब युवाओं को कौशल देकर लाभकारी सूक्ष्म व लघु उद्योगों में लगाया जाए।


Date: 25-09-24

जातिगत समानता को समाज में मिले बढ़ावा

नितिन देसाई

किसी अर्थव्यवस्था में असमानता प्रायः लोगों को विरासत में मिली वस्तुओं में भिन्नता का नतीजा होती है। असमानता की चर्चा करने पर विरासत में मिली जिस वस्तु का जिक्र सबसे अधिक होता है वह है धन-संपत्ति। किंतु यदि सामाजिक रुतबा या ओहदा अगर आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बन जाए तो वह भी असमानता को जन्म देता है।

भारत में सभी अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों की जातियों से जुड़े सामाजिक प्रभाव का असर उनकी आर्थिक संभावनाओं पर पड़ता है। यह बात अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) यानी कथित निम्न जातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई (अफर्मेटिव एक्शन ) के प्रावधानों में भी दिखती है। किंतु कुछ लोगों का तर्क है कि हमें अफर्मेटिव एक्शन के पात्र लोगों के बीच भी अधिक गरीब लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसका लाभ उन लोगों को भी मिलना चाहिए, जो निचली जाति से ताल्लुक नहीं रखते मगर गरीब हैं।

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाति जनगणना की हिमायत कर रहे हैं। उनका उद्देश्य इस बात की पड़ताल करना है कि समाज में सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को अफर्मेटिव एक्शन का कितना लाभ मिल रहा है और इसे कितना बढ़ाया जा सकता है। इन दो अलग-अलग नजरियों के बीच इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि सभी स्थितियां समान रहने पर भी निचली जाति के किसी व्यक्ति का आय कम तो नहीं रह जाती या उसे दूसरे लोगों की तुलना में कम आर्थिक अवसर तो नहीं मिलते।

भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित दो हालिया अध्ययन इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि आय का स्तर तय करने में जाति की अहम भूमिका होती है। पहले अध्ययन में आय कम होने के कई कारण गिनाए गए हैं और कहा गया है कि निचली जातियों के लोगों की सालाना आय देश की शेष आबादी की तुलना में 21.1 प्रतिशत कम है। आंकड़ों को अलग-अलग देखें तो पता चलता है कि आदिवासियों की आय उच्च जाति समूहों की तुलना में औसतन 20.7 प्रतिशत कम है जबकि दलितों की आय 27.74 प्रतिशत, मुसलमानों की 20.17 प्रतिशत और ओबीसी की आय 19 प्रतिशत कम है।

दो बाते हैं, जो असमानता कम कर देती हैं – उच्च शिक्षा और किसी उच्च आय वाले राज्य में रिहायश। अध्ययन बताता है कि निचली जातियों में जिन लोगों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, उनकी आय ऊंची जाति के लोगों की तुलना में औसतन 10.3 प्रतिशत ही कम है।

आदिवासियों के मामले में असमानता और भी कम हो जाती है। अध्ययन बताता है कि किसी राज्य में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 10,000 रुपये बढ़ जाता है तो आदिवासियों के लिए जाति आधारित आय असमानता में औसतन 9.05 प्रतिशत कमी आ जाती है। दलितों में असमानता 7.6 प्रतिशत, ओबीसी में 4.9 प्रतिशत और मुसलमानों में 1.8 प्रतिशत अंक कम हो जाती है। लेकिन अंतर कम ही होता है, पूरी तरह खत्म नहीं होता।

इसी सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित एक दूसरा अध्ययन बताता है कि निम्न एवं उच्च जातियों के कारोबार मालिकों को किस तरह के भेदभाव झेलने पड़ते हैं। कारोबार चलाने वाले दलितों की आय उन ओबीसी, आदिवासी और मुसलमान कारोबारियों के मुकाबले कम होती है, जिन्हें समाज से अलग-थलग तो नहीं रखा जाता मगर जिन्हें सामाजिक-आर्थिक नुकसान उठाने पड़ते हैं।

किसी व्यक्ति का दूसरी जातियों के अन्य पेशेवरों के साथ जो व्यक्तिगत संपर्क या तालमेल होता है, उसके दायरे को सामाजिक पूंजी कहते हैं। अध्ययन में कहा गया है कि दलित व्यक्ति की सामाजिक पूंजी अधिक हो तो भी आय में अंतर बरकरार रहता है, जिससे संकेत मिलता है कि जातिगत भेदभाव अपना असर दिखाते रहते हैं। यह भी पता चला कि शिक्षा से दलितों की आय में उसी तरह सुधार होता है, जैसे दूसरे वर्गों की आय में होता है।

ये अध्ययन तो इस वर्ष प्रकाशित हुए हैं मगर उनमें इस्तेमाल किए गए सर्वेक्षण के आंकड़े एक दशक से अधिक पुराने हैं। पहले अध्ययन में 2005 से 2012 के सर्वेक्षण नतीजे इस्तेमाल किए गए थे। इस अध्ययन के अनुसार ऊंची जातियों और निम्न जातियों में असमानता कम हुई है मगर खत्म नहीं हुई है। क्या हम यह मान सकते हैं कि आय में वृद्धि के कारण अंतर अब और कम हो गया है? संभवतः कम हुआ होगा मगर यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शीर्ष पर पहुंच चुके दलितों और आदिवासियों से बात करने पर पता चलता है कि वे सामान्य से एक पायदान ऊपर हैं इसलिए वे भेदभाव का मुकाबला कर पाए और इससे बाहर निकल पाए।

जिन बच्चों के माता-पिता अनियमित कामगार हैं, उन्हें ज्यादा नुकसान होता है। मैंने पाया है कि निर्माण स्थल पर ही अस्थायी रिहायश बना लेने वाले श्रमिकों के बच्चों को अक्सर शिक्षा मिल ही नहीं पाती और बड़े होकर वे भी अनियमित कामगार बनने के लिए अभिशप्त होते हैं। यहां भी दलितों और आदिवासियों तथा दूसरी जाति के लोगों में फर्क होता है। एससी/एसटी को छोड़कर अन्य जातियों पर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2004 में अनियमित कामों में उनकी हिस्सेदारी 83 प्रतिशत थी, जो आंकड़ा 2018 में घटकर 53 प्रतिशत रह गया। इस दौरान वेतन देने वाली नियमित और बेहतर गुणवत्ता वाली नौकरी में उनकी भागीदारी इतनी ही बढ़ गई। एससी/एसटी का भी अनियमित काम कम हुआ मगर यह 86 प्रतिशत से कम होकर 76 प्रतिशत रहा यानी इसमें गिरावट कम रही।

इसलिए अफर्मेटिव एक्शन की शुरुआत इस प्रमाणित तथ्य से होनी चाहिए कि उच्च जाति के व्यक्ति के बराबर योग्य और शिक्षित होने पर भी निम्न जाति के व्यक्ति की आय में काफी कमी रहेगी। यह तथ्य भी स्वीकार करना होगा कि कारोबार का मालिक यदि दलित है तो उसे गैर-दलित कारोबारी से पिछड़ना ही पड़ता है।

जिस वास्तविक बदलाव की आवश्यकता है वह है जातियों के बीच अलगाव में कमी करना या इसे पूरी तरह खत्म करना। इस राह में सबसे बड़ी बाधा है अपनी ही जाति में विवाह को अनिवार्य मानने की रूढ़ि। यह रूढ़ि या चलन चार वर्णों में ही नहीं बल्कि उनके अंतर्गत आने वाली करीब 4,000 जातियों में भी चला आ रहा है। इसके कारण सामाजिक अलगाव बढ़ता ही जाता है। वर्ष 2005 के एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल 6 प्रतिशत विवाह अंतरजातीय थे यानी वर और वधू अलग-अलग जातियों से थे। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने से दीर्घकाल से चली आ रही सामाजिक असमानता खत्म करने में मदद मिल सकती है।

यह बात सरकारी योजना ‘डॉ भीमराव अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मैरिजेज’ में स्वीकार की गई है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्ति का विवाह किसी अन्य जाति में होने पर 2.5 लाख रुपये बतौर प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत 2013-14 में हुई थी और पांच वर्षों में औसतन 17,000 से अधिक लोग इसका लाभ उठा चुके थे। किंतु इन लाभार्थियों में कोई भी बिहार या उत्तर प्रदेश से नहीं था।

एक सदी से भी पहले छुआछूत के खिलाफ शुरू किए गए राजनीतिक अभियान के कारण जातिगत भेदभाव में कमी आई है। बाद में इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए संविधान में एक प्रावधान भी लाया गया। शहरीकरण में तेजी और पेशागत स्तर पर सभी जातियों के लिए अवसर बढ़ने से भी परंपरागत जाति प्रथा के दोष कम हुए हैं। लेकिन इसका दीर्घकालिक समाधान तभी होगा जब जातीय भेदभाव खुद ही खत्म हो जाएगा।भीमराव आंबेडकर ने भी यही कहा, ‘मेरे विचार से हिंदू समाज अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त सामर्थ्य जुटाने की आशा तभी कर सकता है, जब वह पूरी तरह जातिरहित हो जाए।’ आंबेडकर ने अपने भाषण ‘द अनाइअलेशन ऑफ कास्ट’ में यह बात लिखी थी मगर यह भाषण वह कभी पढ़ नहीं सके।

सरल शब्दों में कहें तो किसी समाज में जातीय समता को बढ़ावा तभी मिल सकता है जब विरासत में जाति का महत्त्व बहुत कम माना जाए। हमें ऐसा सामाजिक ताना-बाना तैयार करना होगा, जिसमें अधिक से अधिक परिवार अंतरजातीय तरीके से एक दूसरे से जुड़े हों।


Date: 25-09-24

अश्लीलता पर अंकुश

संपादकीय

तकनीकी संसाधनों के विकास के साथ-साथ उनके आपराधिक उपयोग की गलियां भी खुलती गई हैं। इन पर अंकुश लगाने की ज्यादातर कोशिशें विफल ही देखी जा रही हैं। कुछ मसले अब इतने संवेदनशील हैं कि समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं। बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार उनमें से एक है। इंटरनेट के विस्तार और हर हाथ मैं डिजिटल उपकरणों की पहुंच होने के बाद अब बड़े पैमाने पर ऐसी अश्लील सामग्री परोसी जाने लगी है, जो बच्चों को लेकर बनाई जाती है। इस पर रोक लगाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई थी। अदालत ने उस याचिका पर कहा था कि ‘बाल पोर्नोग्राफी’ देखने और उसे डाउनलोड करके रखने को पाक्सो कानून के अंतर्गत अपराध नहीं माना जा सकता। उसी आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। अब सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए ऐसी सामग्री को डाउनलोड करके रखना और दूसरों को भेजना पाक्सो कानून के अंतर्गत अपराध माना है, बल्कि इस विषय में कई विस्तृत निर्देश दिए हैं। देश की सभी अदालतों से कहा है कि अब वे ‘बाल पोर्नोग्राफी’ के बजाय ‘बाल यौनशोषण और दुर्व्यवहार सामग्री’ पद का उपयोग करें। साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह पाक्सो कानून में संशोधन कर इसे अधिक स्पष्ट और व्यापक बनाए। जब तक कानून नहीं बनता, तब तक इस पर अध्यादेश जारी करे।
बाल यौनशोषण और दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए हालांकि कठोर कानून हैं, पर उनमें कुछ जगहों पर स्पष्टता न होने के कारण अश्लील सामग्री तैयार करने के लिए बच्चों का भी उपयोग किया जाता है । सर्वोच्च न्यायालय ने इसी कमजोरी को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। दरअसल, अश्लील सामग्री का कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है कुछ देशों ने तो इसे कानूनी मान्यता भी दे रखी है, जैसे जर्मनी, फ्रांस आदि । मगर पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह डिजिटल माध्यमों पर अश्लील सामग्री परोसने की प्रवृत्ति और उससे समाजों में हिंसा तथा यौनशोषण की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, उससे दुनिया भर में ऐसी सामग्री पर अंकुश लगाने की मांग उठने लगी है। हमारे यहां ऐसी सामग्री के निर्माण को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मगर इंटरनेट की दुनिया इतनी जटिल बन चुकी है कि ऐसी सामग्री की पहुंच रोकना कठिन बना हुआ है। इनमें बच्चों का उपयोग रोकना बड़ी चुनौती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि यौनशिक्षा को व्यापक रूप से लागू किया जाना चाहिए। । इससे ऐसे अपराधों पर काबू पाने में काफी मदद मिल सकती है। दरअसल, बहुत सारे लोग यौनशिक्षा के नाम पर ऐसा सामग्री को उचित ठहराते देखे जाते हैं मगर अश्लील सामग्री निर्माण के लिए जिस तरह बच्चों की तस्करी बढ़ी है। और उनके साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, उससे उनके मानवाधिकारों को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। निस्संदेह इस पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून की जरूरत है मगर अश्लील सामग्री के निर्माण और उनकी पहुंच पर रोक लगाना फिर भी बड़ी चुनौती बनी रह सकती है। जिन देशों में ऐसी सामग्री बनाने पर रोक नहीं है, अश्लील सामग्री बनाने वाले उन जगहों का उपयोग करते हैं । बाल अधिकारों को लेकर व्यापक पहल की जरूरत है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ समझौतों की भी जरूरत हो सकती है । सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करने का एक अवसर दिया है।


Date: 25-09-24

मासूमों की खातिर

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना, स्टोर करना और देखना पोस्को और आईटी के तहत अपराध है। अदालत ने ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ की जगह ‘बच्चों के साथ यौन शोषण और अश्लील सामग्री’ करने पर विचार करना चाहिए। पॉस्को एक्ट में संशोधन के लिए संसद को कानून लाने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए यह कहा जिसमें कहा गया था कि केवल बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना पॉस्को अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अपराध नहीं है, जब तक कि नीयत इसे प्रसारित करना न हो । शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को अत्याचारपूर्ण बताते हुए उसे चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी जिसके खिलाफ अपने मोबाइल पर बाल पोर्नोग्राफी सामग्री डाउनलोड करने का आरोप था। इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने भी सितम्बर, 2023 में कहा था कि अगर कोई शख्स अश्लील फोटो या वीडियो देख रहा है, तो यह अपराध नहीं है, जब तक वह इसे दूसरे को न दिखाए। जबकि अप्रैल में इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बच्चे का पोर्न देखना शायद अपराध न हो लेकिन पोर्नोग्राफी में बच्चे का इस्तेमाल होना अपराध है। पीठ ने अपने फैसले में इन धाराओं के तहत पुरुषों के दोषी कृत्य निर्धारित किए जाने की बात भी की। पॉस्को एक्ट की धारा 15 (1) के अनुसार बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को न हटाने, नष्ट न करने या उसकी जानकारी न देने पर भी सजा का प्रावधान है। अदालत ने सरकार को सुझाव दिया कि वह विशेषज्ञों की कमेटी बना सकती है जो सेक्स एजूकेशन का सिस्टम तैयार करे। साथ ही, अदालत ने स्कूलों को भी सलाह दी कि वे कम उम्र में ही बच्चों को पॉस्को कानून के विषय में बताएं। सारी दुनिया के विशेषज्ञ चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने और प्रसारित करने वालों से जूझ रहे हैं। इसे लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जाती रही है। जब तक मासूमों को गोपन अंगों, अश्लील हरकतों या यौन शोषण के प्रति जागरूक नहीं किया जाता, वे अनभिज्ञ बने रहेंगे। अपराधी प्रवृत्ति के लोग उनकी मासूमियत से यूं ही खिलवाड़ करते रहेंगे। दोषियों को सजा देने की प्रवृत्ति की बजाय बच्चों की सुरक्षा पर खास ख्याल रखना सीखना होगा। जरूरत है कानून और नैतिक प्रभाव पर विशेष तवज्जो दिए जाने की ।


Date: 25-09-24

श्रीलंका में नई बयार

संपादकीय

पड़ोसी देश श्रीलंका में 55 वर्षीय अनुरा कुमारा दिसानायके ने नौवें राष्ट्रपति के रूप में सत्ता संभाल ली है। देश के राजनीतिक इतिहास में दिसानायके के नेतृत्व में पहली बार मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी की सरकार बनी है। उनकी जीत का मतलब श्रीलंका की राजनीति में एक नई शुरुआत हो रही है। लोगों को याद होगा कि दो साल पहले श्रीलंका को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय बैंक को वित्तीय चूक की घोषणा करनी पड़ी थी। मुद्रास्फीति, महंगाई और आर्थिक को प्रबंधन ने राष्ट्रपति राजपक्षे और प्रधानमंत्री के विरुद्ध एक बड़ा लोकप्रिय आंदोलन (अरागालय) खड़ा हो गया था। उस समय सद्य निर्वाचित राष्ट्रपति दिसानायके ने देश की राजनीति में सकारात्मक बदलाव लाने में माहती भूमिका का निर्वाह किया था।

इस चुनाव में उनके भ्रष्टाचार विरोधी और लोक कल्याणकारी मुद्दों पर भारी समर्थन मिला। राष्ट्रपति दिसानायके के मार्क्सवादी हैं इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में उनकी छवि चीन समर्थक है। जाहिर है कि यह कयास लगाया जा रहा है कि चीन समर्थक मार्क्सवादी राष्ट्रपति के शासनकाल में भारत के सुरक्षा हितों को नुकसान पहुंच सकता है| नेपाल के वामपंथी प्रधानमंत्री प्रचंड और केपी शर्मा के समय में दिल्ली और काठमांडू के रिश्तों का उल्लेख किया जा रहा है। हालांकि श्रीलंका की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रपति दिसानायक भारत को नजरअंदाज करेंगे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश को आर्थिक संकट से बाहर निकलना है। श्रीलंका पर करीब 2.9 बिलियन डॉलर का ऋण है। 2023 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदान किए गए बेल आउट से कुछ हद तक आर्थिक स्थिति का लाने में मदद मिली है। वास्तव में श्रीलंका की पटरी पर से उतरी आर्थिक हालात के लिए चीन पूरी तरह जिम्मेदार है। दिसानायके को भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा जहां तक भारत का सवाल है तो वह ‘पड़ोसी प्रथम’ की नीति पर चलने वाला देश है। श्रीलंका के संकट के दिनों में भारत हमेशा मददगार रहा है। इस वर्ष फरवरी में दिसानायके भारतीय नेताओं और राजनीतिकों से मुलाकात करने आए थे उनकी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर अपनी प्रतिबद्धता से सहमत हूं। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों देशों के रिश्ते में और अधिक मजबूत होंगे।