25-02-2025 (Important News Clippings)

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25 Feb 2025
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Date: 25-02-25

The RTI is now the ‘right to deny information’

Citizens and the media must take up the responsibility to ensure that the original RTI Act is followed and not allow any distortions

Shailesh Gandhi, [ is a former Central Information Commissioner ]

The introduction of the Right to Information (RTI) Act was a move that generated great hope among citizens since it recognised them to be the rulers of the nation. It empowered them to seek information from the government, with dignity and respect. It looked as if the ‘swaraj’ that they had missed would be delivered to them. The Act codified their fundamental right to information and was one of the best transparency laws in the world. It appeared that it would curb corruption and arbitrariness, with citizens being the vigilance monitors of their government. But, it must be conceded, it has fallen far short of our expectations and the state of our democracy is not better.

Within a few months, the government realised that this was a transfer of power from public servants to the citizens. In less than a year it moved to amend the law which would have weakened the RTI Act. But there were widespread protests by citizens across the nation. Sensing the mood of the nation, the government dropped the amendments.

A gradual erosion

The RTI Act had created Information Commissions as the final appellate authorities to implement the law. Most of the posts of ‘information commissioner’ were taken up by retired bureaucrats. After working for decades as senior bureaucrats, it was difficult for them to hand over power to citizens and recognise that they were the rightful owners of the government. No attempt was made to select people with a record in transparency. Many of them looked at these jobs as post-retirement sinecures and worked only for a few hours. While the national average of the disposal of cases by High Court judges is over 2,500 in a year, the national average of disposal of cases by the commissioners was less than this. Given the fact that the complexity of cases before commissions is far less than the cases before the High Courts, each commissioner should have been clearing at least over 5,000 cases in a year. While the law mandated a period of 30 days for the information to be provided and the same period for the first appellate authorities, it did not specify any time limit for the commissioners. Many commissions began to have pendency of over a year. The right to information was being converted into a right to history. Many ordinary citizens could not pursue the issue of what was now a denial of information. The penal provisions of the RTI Act were the teeth of the Act, but most information commissioners were reluctant to use them. The governments delayed appointing commissioners, which only increased the backlogs.

The clear message of various High Court judgments was that the exemptions listed under Section 8 of the RTI Act were restrictions on a citizen’s fundamental right and had to be construed strictly as in the law. Parliament intended most information to be provided and crafted the exemptions carefully.

The entire approach to a citizen’s right to information changed in August 2011 when the Supreme Court of India held in Central Board of Secondary Education & Anr. vs Aditya Bandopadhyay & Ors, in paragraph 33: “Some High Courts have held that section 8 of RTI Act is in the nature of an exception to section 3 which empowers the citizens with the right to information, which is a derivative from the freedom of speech; and that therefore section 8 should be construed strictly, literally and narrowly. This may not be the correct approach.”

In paragraph 37 it made a comment without any evidence: “Indiscriminate and impractical demands or directions under RTI Act for disclosure of all and sundry information (unrelated to transparency and accountability in the functioning of public authorities and eradication of corruption) would be counterproductive as it will adversely affect the efficiency of the administration and result in the executive getting bogged down with the non-productive work of collecting and furnishing information. The Act should not be allowed to be misused or abused, to become a tool to obstruct the national development and integration, or to destroy the peace, tranquility and harmony among its citizens. Nor should it be converted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty.”

This justified treating RTI as an undesirable activity and labelling RTI users as outcastes. It justified not giving information and attacks on RTI users.

The subject of ‘personal information’

The second major blow came with the judgment in Girish Ramchandra Deshpande vs Cen. Information Commr. & Ors., in October 2012.

A RTI applicant, Girish Ramchandra Deshpande, had sought copies of all memos, show cause notices and censure/punishment awarded to a public servant. A.B. Lute. He had also sought other details such as his movable and immovable properties and details of his investments, lending and borrowing from banks and other financial institutions.

This was denied claiming exemption under Section 8(1)(j). This section exempts “information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer … is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information: Provided that the information, which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person.”

A simple reading shows that under this clause, ‘personal’ can be denied if it has apparently no relationship to any public activity or interest; or the disclosure of the said information would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual.

The Court did not rule on whether the information was an outcome of a public activity or if its disclosure would amount to an unwarranted invasion of the privacy of the individual. It denied the information by reading only the first seven words of the provision and saying it was ‘personal information’. Most information can be linked to some person. Realising that it may be difficult for public information officers and other appellate authorities to decide on what constitutes privacy, Parliament gave a simple test in the proviso — that information which would not be denied to Parliament or legislature would not be denied to any person. This can only have one meaning. That anyone claiming that information would be denied to the citizen would make a subjective statement that he would deny the information to Parliament.

It is well settled that literal interpretation should be given to a statute if the same does not lead to absurdity. In Nasiruddin and others vs Sita Ram Agarwal (2003) 2 SCC 577, the Court has stated: “37. The court’s jurisdiction to interpret a statute can be invoked when the same is ambiguous… It cannot re-write or recast legislation. It is also necessary to determine that there exists a presumption that the legislature has not used any superfluous words. It is well settled that the real intention of the legislation must be gathered from the language used.”

Girish Ramchandra Deshpande amends the RTI Act and has been used as a precedent in six subsequent Court judgments and has become the gold standard to convert RTI into an RDI, or Right to Deny Information. The Digital Personal Data Protection Act takes a cue from this and amends the RTI Act itself. There are other cases in which words in the law have not been accorded their usual meanings.

A call to citizens

To ensure that the RTI fulfils its original promise we should go by the original Act and not allow any distortions. Citizens and the media must take up the responsibility to discuss and defend it. Otherwise, we will have a dilution of our fundamental right under Article 19(1)(a) of the Constitution of India.


Date: 25-02-25

राष्ट्र के लिए स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता

संपादकीय

ट्रम्प का एक इंटरव्यू में टैरिफ को लेकर भारत के प्रति रवैया कुछ ऐसा दिखा, जो दाता का याचक के प्रति होता है। भारत को इसे बगैर क्रोध या हीनभावना से ग्रस्त होते हुए सकारात्मक रूप से लेना होगा। सदियों की गुलामी और विदेशी आक्रांताओं की लूट व ब्रिटिश शासन के शोषण ने हमें कंगाल कर दिया था, लिहाजा आजादी मिलने के बाद भी हम अमेरिका से मदद की गुहार करते थे। लेकिन आज हम एक बदले भारत में हैं। भले ही विकास की गति कुछ देशों से कम रही हो, लेकिन हम असली मायनों में प्रजातंत्र बने रहे। ट्रम्प के छह दशक पहले कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका को हर कीमत चुकाकर भी विश्व का अगुवा बनना होगा। लेकिन ट्रम्प के रवैये से अमेरिका दुनिया में नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं रहेगा। चीन, यूरोप और भारत अब अमेरिका के बरक्स खड़े दिखेंगे। भारत के लिए ट्रम्प का रवैया आत्मसम्मान को फिर से जगाने वाला है। चार ट्रिलियन डॉलर की विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनोमी को ट्रम्प के इस कथन कि ‘भारत को मदद क्यों? भारत के पास काफी पैसा है’ को चुनौती की तरह लेना होगा। आज हमारे यहां अनाज उत्पादन में प्रचुरता भले हो, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम, युवाओं में शोध-निर्माण का नया जज्बा और आडम्बर-निष्ठ खर्च से ऊपर उठकर ट्रम्प को यह बताना होगा कि भारत के पास पैसे की कमी हो या न हो, आत्मसम्मान पर आंच वह नहीं आने देगा।


Date: 25-02-25

लोकतंत्र विरोधी मुहिम का भारत पर असर

श्याम सरन, ( लेखक भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं )

अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वहां की सरकारी अफसरशाही के लगभग सभी स्तंभ ढहते जा रहे हैं और इस काम में उनका साथ दे रहे हैं अरबपति कारोबारी ईलॉन मस्क। मस्क नए सरकारी दक्षता विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डोज) के मुखिया हैं। यह समझना जरूरी है कि अमेरिका में हो रही इन घटनाओं के पीछे मूल विचार क्या है। इनमें से अधिकतर विचार उन बुद्धिजीवियों के हैं, जो ‘टेक्नो-ऑप्टिमिस्ट’ यानी तकनीक पर यकीन करने वाले आशावादी हैं। उन्हें लगता है कि अभूतपूर्व और सार्वभौमिक मानव प्रगति का रास्ता तकनीकी प्रगति खासकर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) से होकर गुजरता है। वे कहते हैं कि तकनीकी प्रगति होनी ही है और इसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए इसे धीमा करने या इसकी राह में बाधा डालने के बजाय इसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।

जांच-पड़ताल और नजर रखने की अवधारणा वाले लोकतंत्र को पुराना बताकर नकारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि तकनीकी प्रगति को रोकता है। ऐसी सोच ने ‘डार्क एनलाइटेनमेंट’ यानी अंधकारमय ज्ञान के विचार को जन्म दिया है, जो 16वीं सदी के यूरोपीय पुनर्जागरण से शुरू हुई उदारवादी प्रगति और मानवीय एवं उदार मूल्यों को अपनाकर 18वीं सदी में हुए जागरण से आई प्रगति के खिलाफ है। इस शब्द को ब्रिटिश विद्वान निकोलस लैंड सबसे पहले हाई-टेक शब्दावली में लाए थे और पीटर थिएल जैसे सिलिकन वैली उद्यमियों ने इसे लपक लिया। ‘एक्सेलरेशनिज्म’ इस डार्क एनलाइटेनमेंट का ही एक पहलू है, जो कहता है कि तकनीक खासकर एआई आज की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में भारी रचनात्मक विनाश करेगी और व्यापक राजनीतिक तथा सामाजिक उथलपुथल लाएगी। इसलिए बेहतर है कि बदलाव की इस प्रक्रिया को तेज कर इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए चाहे वह अंजाम कैसा भी हो। इसका रिश्ता ‘सिंगुलैरिटी’ से भी है, जो रे कर्जवेल की धारणा है।

कर्जवेल मानते हैं कि हम उस बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं, जहां एआई मानव मेधा से आगे निकल जाएगी और उसका अपरिमित विस्तार होता रहेगा। कर्जवेल उस स्थिति का स्वागत कर रहे हैं, जो कई लोगों को भयावह और कष्टकारी भविष्य लग रहा है। समस्या यह है कि ट्रंप की नीतियों को प्रभावित कर रहे मस्क और सिलिकन वैली की कई शीर्ष हस्तियां इस टेक्नो-ऑप्टिमिज्म के समर्थक हैं बेशक इसके कट्टरतम स्वरूप का समर्थन नहीं करते हों। संघीय सरकारों को भंग करना तथा हर तरह के नियम-कायदों को खत्म करना ‘एक्सेलरेशनलिज्म’ को लाने का पहला प्रयास है।

लैंड ने तकनीक से आने वाले इस बदलाव से जुड़ी एक अन्य घटना की भी व्याख्या की है, जिसे ‘हाइपरस्टीशन’ कहा जाता है। इसमें अंधविश्वास और उच्च तकनीकी बदलाव एक साथ चलते हैं। उनके शब्दों में यह ‘गल्प और तकनीक का मिश्रण’ है। तकनीक जादू तो बन ही रही है सोशल मीडिया की बेलगाम बाढ़ भी ला रही है, जिसमें समांतर और काल्पनिक वास्तविकताएं जन्म लेती हैं। भारत में यह पहले ही दिख रहा है। तकनीक के मालिक अति अभिजात्य विचारों वाले हैं मगर जनता को प्रभावित करने के औजार उनके ही हाथों में हैं, जो राजनीतिक वर्ग को भी आकर्षक लगते हैं। लेकिन जनमानस को वास्तव में नेता प्रभावित नहीं करते बल्कि यह तकनीकी अभिजात वर्ग करता है।

कॉरपोरेट लॉबी हमेशा राजनीति और सरकार को प्रभावित करती रही हैं। किंतु अब वे सरकार चलाना चाहती हैं और चाहती हैं कि पूंजीवादी कॉरपोरेट शक्ति समाज को संगठित करने वाली ताकत बने। राजनेता उनके लिए जरिया भर हैं। यकीन नहीं हो तो ओवल ऑफिस में मस्क का वीडियो देखिए। ट्रंप चुपचाप खड़े हैं, मस्क कैजुअल कपड़े पहने हैं और उनका बेटा देश के सबसे रसूख वाले दफ्तर में दौड़भाग कर रहा है। इसके जरिये जो संदेश दिया जा रहा है वह स्पष्ट है किंतु परेशान करने वाला भी है।

कॉरपोरेट ताकत की बात सिलिकन वैली के पूर्व उद्यमी कर्टिस यारविन ने उठाई है। वह कहते हैं कि सरकारें नाकाम हो चुकी हैं और लोकतांत्रिक सरकारें उनसे भी ज्यादा नाकाम हो गई हैं। अब वे न तो सुशासन दे सकती हैं और न ही वृद्धि-समृद्धि ला सकती हैं। उनकी पसंद ऐसी सरकार है जो किसी ताकतवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगुआई वाली सफल कंपनी जैसी हो और वह मुखिया उसे बिल्कुल अपनी मिलकियत की तरह चलाए। वह आईफोन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इसे ऐपल जैसी कंपनी ही बना सकती थी, जिसका नेतृत्व अपनी मर्जी चलाता है। या अतीत में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कुछ भी हासिल किया हो आज मंगल और उससे भी आगे बस्तियां बनाने का ख्वाब मस्क की स्पेसएक्स ही पूरा कर सकती है और वही भविष्य है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं क वह यारविन के विचारों से प्रभावित हैं, जिनमें अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान में घर कर चुके तथाकथित डीप स्टेट को उखाड़ने और भविष्य की तैयारी करने वाला विचार भी शामिल है। डीईआई यानी डायवर्सिटी (विविधता), इक्विटी (समता) और इनक्लूजन (समावेशन) की नीतियां निशाने पर हैं, जो किसी भी बहुलवादी लोकतंत्र का अभिन्न अंग होती हैं।

अमेरिका में इन्हें त्यागा ही नहीं जा रहा है बल्कि यूरोप की दक्षिणपंथी पार्टियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आव्रजन विरोधी नीतियों से यह एकदम स्पष्ट हो जाता है। इसलिए विभिन्न श्रेणियों में काम करने के लिए अपने लोगों को विदेश भेजने का भारत का प्रयास इससे बाधित होगा। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल पहले से अलग है। यह सोचना गलत होगा कि पहले चरण में कारगर रहे उपायों को फिर आजमाया जा सकता है। अमेरिकी राज्य की जिस संस्थागत इमारत को अमेरिकी संविधान से मान्यता मिली है, उसकी एक-एक ईंट निकाली जा रही है। निगरानी और जांच परख की व्यवस्था को समाप्त कर साम्राज्यवादी व्यवस्था कायम की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की सफल यात्रा की है। कम से कम वह ऐसे बड़े नुकसान को टालने में कामयाब रहे जो अमेरिका अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहुंचा सकता है। व्हाइट हाउस में जो शानोशौकत भरा दिखावा किया गया, उससे पहले और बाद में भारतीय नागरिकों (अवैध प्रवासियों) के साथ शर्मनाक बरताव किया गया और उन्हें अपमानजनक परिस्थितियों में वापस भारत भेजा गया।

स्वयंभू तानाशाह ट्रंप रूस के नेता व्लादीमिर पुतिन और चीन के शी चिनफिंग से करीबी की बात कहते हैं और मानते हैं कि वे उन दोनों से सौदेबाजी कर सकते हैं। हाल ही में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में वांस ने यूरोप का कद एकदम छोटा कर दिया, जब उन्होंने कहा कि यूरोप के लिए रूस और चीन खतरा नहीं हैं बल्कि यूरोप खुद है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अब यूरोप का साथ नहीं दे सकता।

रूस के साथ जंग में यूक्रेन के भाग्य का फैसला करने के लिए जब ट्रंप और पुतिन बात करने बैठेंगे तो यूरोप नजर नहीं आएगा। ट्रंप को लगता है कि दुनिया की समस्याओं का समाधान किसी याल्टा (जहां दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम समय में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल और जोसफ स्टालिन की बैठक हुई थी) में अमेरिका, रूस और चीन के बीच बातचीत से हो सकता है। ऐसा हुआ तो अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति की आधारशिला कहा जा रहा क्वाड सामरिक कदम भर बनकर रह जाएगा। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसके भूराजनीतिक आयाम भारत पर गहरा असर डालेंगे।


Date: 25-02-25

विदेशी भूमिका का सच

अवधेश कुमार

भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएस एड) के माध्यम से 21 मिलियन डॉलर यानी 182 करोड़ रुपये आने की सूचना ने पूरे देश में खलबली पैदा की है। ट्रंप प्रशासन के अंदर नवनिर्मित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डोजे) यानी सरकारी दक्षता विभाग ने उसकी जानकारी देते हुए सूची जारी की।

शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रोकने की घोषणा की और कहा कि भारत के पास स्वयं काफी रुपया है तो हम क्यों दें। उस समय ऐसा लगा मानो भारत द्वारा अमेरिकी सामग्रियों पर लगने वाले आयात शुल्क के विरुद्ध कदम उठा रहे है। फिर उन्होंने मियामी और उसके बाद वाशिंगटन डीसी के आयोजनों में कहा कि हमें भारत में मतदान बढ़ाने पर 21 मिलियन खर्च करने की आवश्यकता क्यों है? मुझे लगता है कि वे किसी और को जिताने की कोशिश कर रहे थे। हमें भारत सरकार को बताना होगा। क्योंकि जब हम सुनते हैं कि रूस ने हमारे देश में 2 करोड़ डॉलर का खर्च किया है तो यह हमारे लिए बड़ा मुद्दा बन जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कह रहे हैं तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। हमारे पास भारतीय चुनाव में हस्तक्षेप को साबित करने के लिए सटीक प्रमाण नहीं हैं। कुछ तथ्यों के आधार पर इसकी विवेचना की जा सकती है। डोजे द्वारा यूएस एड की जारी सूची में 15 तरह के कार्यक्रम के लिए धन देने की बात है। इनमें एक दुनियाभर में ‘चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढीकरण’ के लिए 48.6 करोड़ डॉलर यानी 4200 करोड़ का अनुदान था। इसी में भारत की हिस्सेदारी 182 करोड़ रुपये की है।

बांग्लादेश को मिलने वाली 251 करोड़ रुपये बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा था। विश्व में चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता अमेरिकी प्रशासन को क्यों महसूस हुई ? बांग्लादेश में राजनीतिक सुधारों के लिए अमेरिकी सहायता राशि की जरूरत क्यों थी? मोजाम्बिक में पुरुष खतना कराएं, कंबोडिया में स्वतंत्र आवाज मजबूत हो तो प्राग में नागरिक समाज अंदर सशक्त हो इनका केवल समाजसेवा या उस देश का हित उद्देश्य नहीं हो सकता। इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य हैं सच है कि 2012 में भारत के चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के साथ एमओयू यानी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एसवाई कुरैशी ने इन आरोपों और समाचारों को निराधार बताया है कि आईएफएससी से धन आयोग को स्थानांतरित हुआ था। कहीं नहीं कहा गया है कि इसने सीधे चुनाव आयोग को पैसा दिया। इस एजेंसी को यूएस एड से धन मिलता था और यह जार्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ संबद्ध है। ऐसी संस्थाएं किसी माध्यम से अपनी भूमिका को वैधानिकता का आवरण देने की दृष्टि से समझौते करती हैं और फिर अपने अनुसार कार्य करती है। ध्यान रखिए 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव था और उसके पहले उप्र, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर का 2013 में पहले कर्नाटक उसके बाद मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का। भारतीय चुनाव और राजनीति में विदेशी भूमिका की बात पहली बार नहीं आई है। मोदी सरकार गठित होने के बाद से इसका चरित्र और व्यवहार बदला है किंतु हमारे देश में यह बीमारी लंबे समय से है। जब देश के नेता नौकरशाही, बुद्धिजीवी, पत्रकार, एक्टिविस्ट आदि छोटे-छोटे लाभ के लिए खिलौना बनने को तैयार हो जाएं तो कुछ भी हो सकता है । शीतयुद्ध काल में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धाएं थीं। दोनों अपने प्रभाव के लिए हस्तक्षेप करते थे। भारत में 1967, 77, 80 के चुनाव में विदेशी भूमिका की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। सोवियत संघ के विघटन के बाद ‘मित्रोखिन पेपर’ नाम से ऐसी जानकारियां आईं जिनसे पढ़ने वाले भौंचक रह गए थे। वासिली मित्रोखिन, जो सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी से संबद्ध थे, और क्रिस्टोफर एन्ड्रयूज ने अपनी पुस्तक में खुलासा किया कि केजीबी ने भारत के अनेक समाचार पत्रों एक्टिविस्टों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, नेताओं पर उस समय अरबों रुपये खर्च किए। भारत में अमेरिका के राजदूत रह चुके डेनियल मोयनिहान ने पुस्तक ‘ए डैजरस प्लेस में लिखा है कि भारत में कम्युनिस्टों के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका ने भारतीय नेताओं को धन दिए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे संदेह बढ़ा 2019 में दोबारा उनके सत्ता में लौटने के बाद अलग तरह के स्वरूपों में आंदोलन हुए। इनमें नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध शाहीनबाग धरना और उसके समर्थन में देश और दुनिया में सोशल मीडिया से लेकर अन्य अभियान तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का सरकार के विरुद्ध सीधे बयान देना शामिल है।

कृषि कानून के विरुद्ध हुए आंदोलन में भी हमने देखा कि देश के बाहर से टूलकिट बनाकर अभियान चलाए जा रहे थे। इस तरह के आंदोलन भारत ने कभी देखे नहीं जिसमें प्रत्यक्ष हिंसा नहीं हो, पर उग्रता और हठधर्मिता ऐसी कि मुख्य सड़क पर धरना दो, आवश्यकतानुसार निर्माण भी कर लो और बैठे रहो, किसी सूरत में हटो नहीं। विदेशी हस्तक्षेप की बातें भारत के अलावा दूसरे देशों और नेताओं द्वारा भी कही जा रहा है। विश्व के अनेक देशों की चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में विदेशी शक्तियों और संस्थाओं की भूमिका सामने आती रही हैं। माइक्रोसाफ्ट ने डीपफेक और एआई के माध्यम से भारतीय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशों पर चेतावनी दिया था। भारत पर विस्तृत अध्ययन नहीं आया, किंतु 2019 के चुनाव में ज्यादातर देशों ने स्वीकार किया कि झूठ और अफवाह फैला कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें की गई। 2024 के चुनाव में हमने देखा कि संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा जैसे झूठ ने भूमिका अदा की। इसमें सोशल मीडिया, मुख्य मीडिया एआई की पूरी भूमिका थी। दलितों और जनजातियों के बीच लोगों का समूह जाकर का प्रचार करता था। इसलिए इन बातों की ठीक से जांच हो। जांच रिपोर्ट में अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हों तो ऐसी खतरनाक भूमिकाओं को रोकने के कदम उठाए जाने चाहिए।


Date: 25-02-25

अनुदान रोक अनुदार होता अमेरिका

हर्ष वी पंत, ( प्रोफेसर,किंग्स कॉलेज लंदन )

ट्रंप प्रशासन ने रविवार को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यानी ‘यूएसएड’ के 1,600 से भी अधिक कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया। अमेरिका के बाहर काम करने वाली इस एजेंसी के कई कर्मचारियों को वेतन देकर छुट्टी पर भेज दिया गया है और इसके आला अधिकारियों व कुछ खास कर्मचारियों को ही काम पर रखा गया है। यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार एलन मस्क के उस एजेंडे का हिस्सा है, जिसके तहत वे चुनाव से पहले इस एजेंसी के बजट और आकार को कम करने की बात किया करते थे। ये दोनों यूएसएड को ‘अमेरिका प्रथम’ नीति के तहत नए सिरे से गढ़ना चाहते हैं।

इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने 20 जनवरी को पद संभालते ही विदेशी सहायता भुगतान पर 90 दिनों की रोक लगा दी थी। भुखमरी और घातक बीमारियों से लड़ने वाले कार्यक्रमों से लेकर दुनिया भर में लाखों विस्थापितों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की राशि रोक दी गई है। सिर्फ सुरक्षा से जुड़े कुछ कार्यक्रमों, ड्रग्स के खिलाफ चल रहे अभियानों और मानवीय राहत की कुछ योजनाओं के लिए सीमित मदद जारी रखी गई है। अमेरिकी प्रशासन करीब 40 अरब डॉलर के आसपास के ऐसे सहायता कार्यक्रम चलाता है, जिसमें से महज 10 करोड़ डॉलर के अभियानों को ही राहत दी गई। साफ संकेत है कि ट्रंप प्रशासन यूएसएड के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने जा रहा है।

वास्तव में, राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार इस पर हमले किए हैं। पिछले दिनों उन्होंने इस एजेंसी को ‘वामपंथी ‘घोटाला’ बताया था और दावा किया कि इसकी फंडिंग रोककर इस घोटाले को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया है । इतना ही नहीं, इस एजेंसी का नाम इसकी इमारत से हटा दिया गया है और अब वह स्थान अमेरिकी आव्रजन प्रवर्तन एजेंसी ‘कस्टम्स ऐंड बोर्डर पेट्रोल’ के कर्मियों को देने की बात कही गई है। यह सब इसलिए किया गया है, क्योंकि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी विदेशी जमीन पर अमेरिकी खर्च को लेकर आग्रही है और इसे हर हाल में रोकना चाहती है। ट्रंप प्रशासन मानता है कि इस तरह की फंडिंग को लेकर अमेरिका में नाराजगी है और ये अमेरिकी हितों को पूरा भी नहीं कर रहीं। एलन मस्क तो इस एजेंसी को ‘आपराधिक संस्था’ तक कह चुके हैं।

इन सबसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राहत व मानवीय मदद के कार्यों में जो मदद मिल रही थी, उसमें बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि अमेरिका इस मदद में सबसे ज्यादा पूंजी मुहैया कराने वाला देश रहा है। मानव विकास के लिए वह काफी काम करता रहा है। इन सबको एक झटके में खत्म कर देना खुद अमेरिका की छवि के लिए ठीक नहीं है। इससे यह धारणा बन सकती है कि अमेरिकी मदद भरोसेमंद नहीं रहीं। चूंकि कई देशों में अमेरिकी मदद से राहत एवं पुनर्वास के काम चल रहे हैं, जाहिर है, उन सबके भविष्य पर अब एक सवालिया निशान लग गया है।

बेशक, ट्रंप और मस्क चाहते हैं कि ‘सबसे पहले अमेरिका’ की नीति के अनुसार अमरिकी धन खर्च हो, लेकिन इसे एकतरफा बंद करना आसान नहीं होगा। उन्हें यह बताना होगा कि आखिर कैसे इस एजेंसी के तहत मिलने वाली मदद अमेरिकी हितों के खिलाफ रही है यूएस कांग्रेस (संसद) में इस बाबत प्रस्ताव लाना होगा, जहां डेमोक्रेट के विरोध मुखर हो सकते हैं। इस एजेंसी का गठन 1961 में किया गया था और इसका प्राथमिक उद्देश्य मानवीय सहायता पहुंचाना ही है। 60 से अधिक देशों में इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। यह एजेंसी खुद संबंधित देशों में काम नहीं करती, बल्कि स्थानीय एजेंसी को फंड देकर काम करवाती है।

सवाल है कि भारत जैसे देश इससे कितने प्रभावित होंगे ? भारत चूंकि अगले चंद वर्षों में शीर्ष तीन आर्थिक ताकतों में शुमार होने वाला है, इसलिए इसकी सेहत पर शायद ही कोई असर पड़े, मगर कई ऐसे देश हैं, जहां इस एजेंसी का काम काफी विस्तार ले चुका है।

स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, परिवहन, सूखा, टीकाकरण, महामारी जैसे तमाम क्षेत्रों में सुरक्षात्मक उपायों की दिशा में इन अमेरिकी पैसों का इस्तेमाल होता है। चूंकि ज्यादातर पैसा गरीब और अविकसित देशों को जाता है, इसलिए वहां ट्रंप का नया आदेश काफी रुकावटें पैदा कर सकता है। इससे आने वाले दिनों में अमेरिका की जगह अगर दूसरे देश लेते हुए दिखें, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि चीन खुलकर अमेरिका को टक्कर दे रहा है। ऐसे में, वह अमेरिकी प्रशासन के नए फैसले का इस्तेमाल अपनी विस्तारवादी नीतियों में कर सकता है, जिससे पूरे विश्व का नुकसान होगा।

राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि जो काम यूएसएड के माध्यम से हो रहा है, उसमें अमेरिकी करदाताओं के पैसा बेजा इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी जारी किए हैं। मगर ऐसा करते हुए ट्रंप ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका अब पुराने ढर्रे पर चलने को तैयार नहीं है। इस पैसे का इस्तेमाल वह अपनी सुरक्षा मजबूत करने में करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री को इस बाबत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

ट्रंप बेशक यह दावा करते हैं कि अमेरिकी मदद को कम करने की सोच आम अमेरिकियों की है, लेकिन इस मदद ने अमेरिका की छवि एक ‘सॉफ्ट पावर’ की गढ़ी। जाहिर है, अब अमेरिकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। ट्रंप यह भी मानते हैं कि इस तरह की मदद का इस्तेमाल अन्य कामों में हुआ है और भारत का नाम भी उन्होंने लिया है। मगर भारतीय वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिकी मदद वाली परियोजनाएं चुनाव से जुड़ी हुई नहीं रही हैं। उन पैसों का इस्तेमाल कृषि और खाद्य सुरक्षा, पानी, स्वच्छता, अक्षय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में हुआ है। यानी, ट्रंप के दावों से भले ही भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के प्रयास किए जा रहे हों, लेकिन असलियत में इस बाबत सुबूत नहीं मिलते।

साफ है, यूएसएड का भविष्य अब उलझ गया है। रिपब्लिकन जहां इसे बंद करने पर आमादा हैं, तो वहीं डेमोक्रेट राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम को असांविधानिक बता रहे हैं। बेशक, इस मसले का आखिरी समाधान कांग्रेस में होगा, लेकिन इन सबसे अमेरिका की विदेश नीति और विकास नीति जिस तरह प्रभावित हो रही है, उससे पूरी विश्व व्यवस्था पर असर पड़ना तय है।