24-12-2025 (Important News Clippings)
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Date: 24-12-25
Atithi Devo Bhava?
Humiliating an African national for not knowing Hindi, exposes Indians to similar abuse abroad
TOI Editorials
During the Mughalera, the British era, and now the Indian era, Delhi has been blessedly spared ‘sons of the soil’ chauvinism. It’s always been identified as a city of migrants, administration, and trade. Persian, Urdu, Hindi, Punjabi, English…have all functioned as its working languages, without any one claiming exclusive ownership of the city. Two weeks ago, a BJP councillor played out a scene in a public park that undermines this cultural history. She threatened a children’s football coach that he would be thrown out if he didn’t learn Hindi within a month. It’s not just that her logic-speak yahan ki matra bhasha because yahan ke paise kha rahe ho – is flawed. But imagine this kind of mindless malice spreading against countless Indian migrants, within and outside the country. That’s a depressing future.
India’s diplomats are hard at work negotiating bilaterals that would allow our skilled workers and students to pursue global opportunities. We routinely ask partner countries to be more open, accommodating, and culturally sensitive towards Indian migrants-many of whom learn local mores only over time. The coach whom the BJP councillor humiliated is from an African country, and what if Indians in his country are treated similarly? If we berate foreigners for not ‘acting Indian’ here, how do we expect patience and pluralism for Indians abroad? This asymmetry erodes India’s soft power and weakens its credibility in negotiations, which are already facing an arid climate. Note, for example, how New Zealand’s foreign minister has strongly criticised the newly announced India-New Zealand FTA for giving away too much on immigration.
The way in which the councillor herself posted a video of her tirade online, has led to chatter that she plotted the whole thing to advance her political career. In many parts of the world, right-wing politics are indeed flowing upwards from social media. Consider how JD Vance keeps brawling with randos online, inserting himself into petty beefs, and RTing rumours. This is a calculated path to be Trump’s successor. As is his daft claim that America has only been anchored by always being “a Christian nation”. Linguistic and religious chauvinisms operate through the same exclusivist logic. By narrowing the definition of belonging, they try to shut out talent, labour, ideas, and goodwill that actually create social and economic value. They seek to convert confidence into insecurity. Repelling their loyalty tests is essential for society’s health.
Date: 24-12-25
Def Tech Tonic
India can be a serious defence exporter if it invests heavily in R&D. A nimble innovation base is crucial
TOI Editorials
In a leg up for Indian defence exports, Vietnam and Indonesia look set to buy India’s BrahMos cruise missile. If the deal goes through, the Asean nations will follow Philippines in inducting the BrahMos missile system. A side point is that since the system was jointly developed by India and Russia, Moscow has to sign off on a no-objection certificate for the sale. But this isn’t expected to be a hurdle because Russian authorities, interestingly, have assured New Delhi that they won’t stand in the way of the deals with Vietnam and Indonesia, who share security concerns about China.
But the key issue here is India’s potential as a global defence supplier. It is still among the top three global defence importers. True, GOI launched the Defence Production and Export Promotion Policy, 2020 to strengthen the ecosystem for defence exports. This has seen exports reach 23,622cr in FY 2024-25. But India’s own major defence platforms continue to be of foreign origin: around 90% of the Indian army’s tank fleet comprises Russian- origin T-72s and T-90s. This poses both modernisation issues and strategic vulnerabilities.
The only solution is investing heavily in domestic R&D for defence. Only this will bring us closer to a US-style military-industrial complex, and help exceed our target of defence exports worth 50,000cr by 2029. We need to link schools, universities, private sectors, and defence institutes towards this effort. Plus, even new domains such as drones, which India is eye- ing, require tech depth, with engineering innovation as the secret sauce. This is where China is stealing a march and has emerged as the fourth largest arms exporter. However, its aggressive territorial claims and revisionist ambitions sit uneasy with most countries. India, absent such suspicions, can be an alternative defence supplier on both cost and quality. Whole-of-govt approach is needed to seize that opportunity.
Date: 24-12-25
India’s State of Mind Matters, Very Much
ET Editorials
India has launched National Mental Health Survey-2 (NMHS-2) after a9-yr gap. Conducted by Nimhans, Bengaluru, it includes adolescents aged 13-17, and adults, and builds on 2015-16 findings that revealed a substantial mental health burden among Indians. NMHS-2 will estimate the prevalence of priority mental health conditions, assess associated disability and socioeconomic impact, and map care pathways and service availability. This expansion is welcome. More encouraging is the decision to study vulnerable groups and examine drivers such as climate stress and displacement, helping policymakers strengthen programmes, target resources better and improve national mental health planning.
India needs to take its mental health landscape seriously it carries one of the world’s largest burdens of mental disorders, while also facing one of the widest treatment gaps. NMHS-1 estimated that 10.6% of adults live with mental disorders. Yet, 70- 92% of affected receive no formal treat- ment. According to Indian Journal of Psychiatry India has about 0.75 psychiatrists per 1 lakh people, far below WHO’s recommended minimum of 3 per 1 lakh. Training quality varies widely, therapy is costly and concentrated in cities. Social stigma continues to deter help-seeking, even as awareness improves. Traditional one-to-one therapy is difficult to scale, and fragmented. Non-digitised records disrupt continuity of care.
Together, these gaps underscore why measurement alone isn’t enough. NMHS-2 must feed into sustained policy action: prioritise mental health within public healthcare, expand and upskill workforce, strengthen community-based and digital services, and improve mental health literacy. The survey must not become just another diagnostic exercise.
Date: 24-12-25
A good template
India’s FTA with New Zealand can be a precedent, not an exception
Editorial
India’s recently announced closure of negotiations for a free trade agreement (FTA) with New Zealand marks a maturing in New Delhi’s approach to global trade. Unlike the earlier headline-grabbing mega trade pacts, this agreement has been negotiated from a position of sectoral caution and strategic clarity. Both countries begin from a relatively low base. India’s Commerce Ministry data indicate that total trade in goods and services in FY25 was a little over $2 billion, modest by India’s contemporary trade standards. Yet, the shared ambition to double trade within five years is notable – not because of the headline number, but because of how the agreement seeks to get there. The most striking feature is India’s success in negotiating a mobility clause, where 5,000 Indian professionals “at any given time” will be eligible for three-year work visas in areas where India enjoys strong domestic capabilities – IT services, health care, education and traditional medicine. This goes well beyond the limited precedents set elsewhere. Even the Australia-India Economic Cooperation and Trade Agreement (AI-ECTA) only provides for 1,000 “working holiday” visas annually, which allow young professionals to work short term, typically in hospitality or services, while travelling.
Read alongside New Zealand’s decision to allow uncapped entry of Indian students into higher education institutions and a minimum 20- hour weekly part-time work entitlement, the agreement creates a deeper, people-centric economic bridge. On tariff exclusions, nearly 30% of India’s tariff lines have been kept out, reflecting hard-won carve-outs to protect rural livelihoods. Dairy products; animal products other than sheep meat; and some vegetable products have been excluded. This is no small concession, given that dairy accounts for roughly a third of New Zealand’s global exports. The absence of similar safeguards was a key reason India exited the Regional Comprehensive Economic Partnership in 2019-a pact in which New Zealand and Australia were central players. The agreement also includes New Zealand’s commitment to investments in India of about $20 billion over 15 years. In that sense, the deal moves past a narrow goods trade lens and gestures towards a more holistic economic partnership. If ratified by New Zealand’s Parliament, as expected, the agreement could come into force within seven months. These are modest gains in the face of mounting global trade headwinds. But for India, the real test lies ahead: ensuring the removal of non-tariff barriers-from recognition of Indian educational qualifications to quality standards and rules of origin – and actively popularising the agreement among sectors poised to benefit. That sustained, patient work will determine whether this FTA be- comes a template rather than an exception.
Date: 24-12-25
End the exploitation
Child trafficking needs concerted action from government and civil society
Editorial
One of the worst forms of modern slavery is child trafficking, and the Supreme Court of India has issued a stern wake-up call about the prevailing situation in India. In a December 19 judgment, it observed that child trafficking is a “deeply disturbing reality” in the country where sexual exploitation of children by organised cartels continues to flourish despite protective laws. It was hearing a case regarding a minor who was forcibly exploited sexually by a gang of traffickers in Bengaluru. The Court upheld the conviction of the gang members under the Immoral Traffic (Prevention) Act. The offence, it said, struck at the very foundations of dignity, bodily integrity and the state’s constitutional promise of protection to every child against exploitation. A Bench of Justices Manoj Misra and Joymalya Bagchi drew attention to the complex and layered structure of organised crime networks which operate at various levels of recruiting, transporting, harbouring and exploiting minor victims. The Bench laid down guidelines to follow in child trafficking cases, particularly the need for “sensitivity and latitude” while hearing the child’s testimony. It may not be possible for the child to narrate with precision and clarity the nature of the crime, it said, pointing out that courts must not disbelieve her testimony because of minor inconsistencies in her evidence.
A victim of sex trafficking, particularly a minor, is not an accomplice, it noted, and “her deposition is to be given due regard and credence as that of an injured witness”. The Court’s observations must not go in vain and the onus is on the government and civil society to do what is necessary to protect children. The net must be spread wide to end other forms of exploitation as well such as forced child labour. Stringent laws may be in place, but on the ground, much more needs to be done like giving teeth to anti-trafficking units or passing an anti-trafficking Bill. Last year, the Ministry of Home Affairs told Parliament that India had recorded as many as 10,659 cases of human trafficking between 2018 and 2022, but of the persons arrested for the crime in the same period, the conviction rate was just 4.8%. The issue of rehabilitation after rescue also has to be thought through; mere compensation is not enough. The focus must be on prevention and protection, and one way to ensure this is to keep children in school till they are 14 as the Right to Education Act promised. With the advent of the digital space, trafficking is a shape-shifting evil, and government and social entities must be prepared to tackle all its forms.
Date: 24-12-25
ट्रेड-कूटनीति में हमारी सफलता उल्लेखनीय है
संपादकीय
अमेरिकी कृषि उत्पाद निर्यात पर भारत की स्पष्ट ना से ट्रम्प की नाराजगी के बावजूद कई अन्य देशों जैसे ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड से अपनी शर्तों पर एफटीए करके मोदी सरकार ने किसान हितों पर किसी भी कीमत पर समझौता न करने की दृढ़ता दिखाई। भारत का न्यूजीलैंड से मात्र नौ माह चली वार्ता में एफटीए के लिए इस बात पर राजी करना कि कृषि और डेयरी उत्पादों को डील से बाहर रखा जाएगा, कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। हर साल भारत के 5000 युवा इंजीनियर्स उस देश में काम करने जाएं या तमाम जरूरी वस्तुओं का आयात भारत को हो और भारत से इंजीनियरिंग सहित तमाम श्रमिक- सघन उत्पाद शून्य टैरिफ पर एफटीए देशों को जाएं तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू होगा। याद करें पांच साल पहले एशिया-प्रशांत ट्रेड ब्लॉक के रूप में उभर रहे 15 देशों के ट्रेड ब्लॉक आरईसीपी (रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप) का सदस्य बनने से भारत ने मना किया था। प्रमुख कारणों में से एक था न्यूजीलैंड के सस्ते डेयरी और कृषि उत्पादों का भारत में प्रवेश रोकना । चूंकि भारत के किसान और दुग्ध उत्पादक कमजोर हैं, लिहाजा किसी भी अन्य देश से सस्ता उत्पाद खरीदना अहितकर होता। न्यूजीलैंड के कुल निर्यात का 30% डेयरी उत्पाद है, लिहाजा उसे भारत के बड़े बाजार में सस्ता दूध, घी और मक्खन बेचने में भारी दिलचस्पी रही होगी। लेकिन भारतीय वार्ताकारों ने अपने हित के अनुरूप ट्रेड समझौते करके हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नए आयाम खोले हैं।
Date: 24-12-25
आखिर क्यों चर्चाओं में आ गई है ‘धुरंधर’
शेखर गुप्ता, ( एडिटर-इन-चीफ, द प्रिन्ट )
यह अनुमान लगा लेना तो खैर कल्पना की ऊंची उड़ान होगा कि यह कॉलम पढ़ने वाले हर पाठक ने ‘धुरंधर’ और ‘पठान’ देखी होगी, लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि उक्त दो फिल्मों से कई लोग वाकिफ जरूर होंगे। बहरहाल, ‘धुरंधर’ भारी विवाद में घिर गई है और यह इन मुख्यधारा वाले मीडिया में इसके आलोचकों से लेकर की विवाद केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं चल रहा है। अखबारों में छपे लेख तक ‘धुरंधर’ को सरकार द्वारा प्रायोजित, प्रोपगंडा, इस्लामोफोबिया से ग्रस्त फिल्म बता रहे हैं। जबकि सियासत, राष्ट्रवाद और धर्म- ध्रुवीकरण वाले इन तीन मुद्दों से ‘पठान’ कतराकर निकल गई थी।
सियासत की बात करें तो हालांकि ‘पठान’ भारत-पाक टकराव के बारे में थी, लेकिन वह सियासत से मुक्त थी। इसमें प्रतिद्वंद्वी खुफिया एजेंसियों के दो अच्छे व्यक्ति मानवता की रक्षा के लिए हाथ मिला लेते हैं। राष्ट्रवाद को इससे दूर रखा गया था। केवल इतना ही नहीं था कि इसमें ‘भारत-पाकिस्तान पार्टनर’ बन गए थे, बल्कि शाहरुख खान ने इसमें जिस पात्र की भूमिका निभाई, उसका चरित्र भी अस्पष्ट रखा गया था। उसकी परवरिश अफगानिस्तान के उस गांव के एक परिवार द्वारा की गई थी, जिस पर अमेरिका बम बरसा रहा है। वहीं भारत ऐसे आतंकवादी खतरे का सामना कर रहा था, जिसमें उसकी लगभग पूरी आबादी खत्म हो सकती है।
ऐसे में एक पाकिस्तानी और एक भारतीय जासूस मानवता की रक्षा के लिए हाथ मिला लेते हैं। जाहिर है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक जासूस शाहरुख खान है और दूसरी दीपिका पादुकोण है। और भारत को खतरा एक भारतीय गद्दार एजेंट की ही ओर से है। यह थीम किसी मॉडल यूएन (एमयूएन) इलीट तबके की कसौटी पर खरी उतर सकती है। फिल्म में धर्म से इतनी दूरी बनाए रखी गई थी कि आज तक हम जान नहीं पाए हैं कि ‘पठान’ का नाम क्या था। फिल्म में कोई किसी धर्म के बारे में कड़वी बात नहीं कहता। आतंकवादी केवल व्यक्तिगत बदला लेना चाहता है।
लेकिन ‘धुरंधर’ ठीक उलट है। यही वजह है कि इसे बॉलीवुड के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक फिल्मों में गिना जा रहा है। आइए, ‘धुरंधर’ को भी हम इन तीन मुद्दों की कसौटियों पर कसकर देखें। सियासत ओर से आने वाले’ आतंकवादी खतरे का जवाब देने के मामले में इसकी स्थायी थीम यह है कि ‘पाकिस्तान के मामले में भारत का इतिहास 2014 के पहले और उसके बाद के दो हिस्सों में बंटा है। वास्तव में, इसका एक पात्र सान्याल (अजित डोभाल मानिए) कहता है कि ‘दुनिया में जहां कहीं भी आतंकवाद है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है’। ‘धुरंधर’ की थीम पूरी तरह से राजनीतिक है। यह मोदी- डोभाल दौर का गुणगान है। इसकी अगली कड़ी आने वाली है, इसलिए मान लें कि आपने अभी तो कुछ भी नहीं देखा’ है।
राष्ट्रवाद इस फिल्म की सबसे प्रबल प्रेरणा है। यह इतनी प्रबल है कि उम्रकैद में बंद या सजा-ए-मौत का सामना कर रहे अपराधी भी पाकिस्तान में आईएसआई के लिए काम कर रहे गिरोहों को प्रशिक्षण देने, घुसपैठ करने के लिए तैयार दिखते हैं। पाकिस्तान दुश्मन है और भारत भुक्तभोगी है, यह निर्विवाद और स्थायी सच है फर्क इतना है कि मोदी के भारत ने भुक्तभोगी न बनने का फैसला कर लिया है। और तीसरी कसौटी है धर्म । इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि फिल्म में सारे हमलावर मुसलमान हैं, जो अपनी आस्था और उसकी बुनियाद पर बने मुल्क की खातिर काम करते हैं। वे भुक्तभोगियों को कायर मानते हैं, जो हिंदू हैं और मोदी दौर से पहले तो और भी ज्यादा डरपोक माने गए थे।
इन तीन प्रमुख मुद्दों पर ये बुनियादी फर्क ‘धुरंधर’ को ‘पठान’ के मुकाबले ज्यादा विवादास्पद और ज्यादा ध्रुवीकरण करने वाली फिल्म बनाते हैं। अगर शाहरुख की फिल्म ने रूढ़िवादियों और उदारवादियों, दोनों को मुंह छिपाने की जगह मुहैया कराई, तो ‘धुरंधर’ ऐसी कोई कृपा नहीं करती। राष्ट्रवादी लोग खुश हो सकते हैं, और उदारवादी लोग यह सवाल खड़ा कर सकते हैं आखिर हमारे सिनेमा जगत को क्या हो गया है ?
वैसे, मैं यह जानने को उत्सुक हूं कि आईएसआई को ‘धुरंधर’ देखकर निराशा तो नहीं होगी। जो दुनिया की न केवल सबसे आधुनिक, विनाशक, हिंसक और ताकतवर खुफिया एजेंसियों में गिनी जाती है, उसके बारे में यह कहना अपमान ही होगा कि उसे हथियारों और गोली – बम आदि के लिए कराची के कुख्यात ल्यारी इलाके के अंडरवर्ल्ड की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको 1993 के बंबई बम धमाकों की याद दिलाना चाहूंगा। आतंकवाद से मुकाबले के अनुभवी पुलिस अधिकारी एमएन सिंह हमें याद दिलाते रहते हैं कि बम धमाकों के बाद डाले गए छापों में उन्होंने 71 एके-47 राइफलें बरामद की थीं। इनमें 3.5 टन आरडीएक्स भी जोड़ लीजिए, जो मुंबई की गगनचुंबी इमारतों को उड़ा देने के लिए काफी था । और 500 हथगोलों को भी । यह तब था, जब पूरी महाराष्ट्र पुलिस के पास एक भी एके-47 नहीं थी। तब, पश्चिमी समुद्रतट पर नावों से भी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए थे। आईएसआई अगर 1993 में इतना सब भेज सकती थी तो जाहिर है कि 26/11 कांड करने के लिए वह कराची के अंडरवर्ल्ड पर निर्भर नहीं हो सकती थी । उसे भारत में जो अंडरवर्ल्ड है, उस पर जरूर भरोसा रहा होगा।
यह ‘धुरंधर’ की राजनीति का सबसे रहस्यपूर्ण पहलू है। आईसी-814 अपहरण, संसद पर हमला और 26/11 जैसे कांडों की साजिश मस्जिदों, मुरीदके तथा बहावलपुर के मदरसों में या किसी बलूच नेता के यहां तो क्या, ल्यारी के किसी गैंगस्टर के ‘अड्डे’ पर भी नहीं रची जाती । क्या आईएसआई किसी बलूच सरदार पर भरोसा कर सकती है? अगर यह फिल्म मुस्लिम विरोधी भावना को ही भड़काना चाहती थी तो उसे केवल यह दिखाना काफी था कि साजिश जैश या लश्कर के मुख्यालय में रची जा रही है।.
Date: 24-12-25
150 वर्षों में सुधार की ताकत से उत्कृष्टता की मिसाल बना मेयो
गजसिंह, ( प्रेसिडेंट मेयो कॉलेज जनरल काउंसिल )
आज जब मेयो अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है तो इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी की टिप्पणी याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि सभ्यताएं किसी दूसरे के हाथों नहीं मरतीं, बल्कि खुदकी गलतियों से नष्ट होती हैं। यह विचार संस्थानों पर भी लागू होता है। 1950 में फॉर्च्यून 500 कंपनियों की औसत जीवन अवधि 64 साल थी, जो आज 14 साल है। ऐसे में किसी स्कूल का डेढ़ सदी तक फलना-फूलना असाधारण है। मेयो की यह यात्रा तीन आधारों पर टिकी है समग्र शिक्षा, संस्थान को बेहतर बनाते रहना और हितधारकों को साथ लेकर चलना ।
मेयो कॉलेज की जीवंतता का राज निरंतर बदलाव में है। कुछ उदाहरण हैं- पहले यह स्कूल सिर्फ संस्थापक राजघरानों के बच्चों के लिए था, लेकिन बाद में इसमें दूसरे बच्चों को भी प्रवेश दिया गया। अजमेर के स्थानीय लोगों के लिए मयूर स्कूल शुरू किया गया। लड़कियों के लिए गर्ल्स स्कूल खोला गया और छात्रवृत्तियां शुरू की गईं। पिछले कुछ वर्षों में हमें लगा कि अब स्कूल को नई ताकत और नया रूप देने का समय आ गया है। इसलिए हमने अपने 150 साल पूरे होने के जश्न की तैयारी पांच साल पहले से ही शुरू कर दी। इस दौरान हमने स्कूल के हर काम, हर तरीके को गहराई से समझा और बड़ी रणनीतिक योजना बनाई।
इस रणनीतिक समीक्षा में तीन परस्पर विरोधी लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाया गया। पहला लक्ष्य था अगले 25 साल की योजना और अगली पूरी सदी की लंबी सोच के बीच संतुलन। मतलब एक 25 साल की योजना को सिर्फ 25 अलग-अलग, एक-एक साल की छोटी योजनाओं को जोड़कर नहीं बनाया जा सकता।
दूसरा विचार था छोटे-छोटे क्रमिक बदलावों और बड़े क्रांतिकारी बदलावों के बीच संतुलन तीसरा था क्या करना है और कैसे करना है के बीच का अंतर व संतुलन।
राजनीतिज्ञ दादाभाई नौरोजी से प्रेरणा लेते हुए हमने इन तीनों के बीच संतुलन बनाया। उनके मुताबिक हमें इतना संयमित होना चाहिए कि क्रांतिकारी लोग हमें बहुत संयमित समझें, लेकिन इतना क्रांतिकारी भी होना चाहिए कि संयमित लोग हमें बहुत आगे की सोच वाला मानें।
रणनीतिक समीक्षा समिति की सिफारिशों को लागू करने में हमने अच्छी प्रगति की है। अब बोर्ड छोटा होगा, सदस्यों के लिए उम्र सीमा और कार्यकाल की सीमा तय की गई है। स्कूलों और विभिन्न विभागों के लिए सक्रिय और विशेषज्ञता वाली उप समितियां बनाई गई हैं। हम स्कूल की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना पाए। हमारी 100वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने कहा था, ‘सच्ची उपलब्धि रैंक या धन-दौलत से नहीं मापी जाती, बल्कि उत्कृष्टता की खोज से आती है। ठाकरे ने कहा था कि मैं अपना नाम खुद बनाना चाहता हूं, विरासत में मिलने वाले नाम से नहीं। मेयो कॉलेज के आपमें से कई लोगों को तो अपना नाम विरासत में मिला होगा, लेकिन सच्ची संतुष्टि का अहसास तभी होगा जब आप अपना नाम खुद बनाएंगे ।
पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक जोनास सॉल्क ने कहा था कि खुद से पूछने वाला महत्वपूर्ण सवाल यह है – ‘क्या आप एक अच्छे पूर्वज बन रहे हैं?” मतलब, क्या आप आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं जो उनके लिए उपयोगी हो, भले ही आपको खुद उसका कोई प्रत्यक्ष लाभ न मिले।
मेयो के हमसे पहले के सभी हितधारकों ने इसी सिद्धांत पर जीवन जिया । उन्होंने एक ऐसा संस्थान बनाया जो उनसे बहुत लंबे समय तक जीवित रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। यह विरासत सभी वर्तमान हितधारकों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक विशेषाधिकार भी। जैसे-जैसे आप अपने जीवन की यात्रा, उसके मोड़ और प्रभावों पर विचार करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे तरीके जरूर ढूंढ़ेंगे जिनसे आप अपना समय अपनी प्रतिभा और अपनी संपत्ति उस स्कूल को दे सकें जिसने आपको इतना कुछ दिया। स्कूल को आपकी जरूरत है।
Date: 24-12-25
नए औद्योगिक क्षेत्र
संपादकीय
बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही नए उद्योगों की स्थापना की दिशा में कई बुनियादी कार्य किए जा रहे। इसके पूर्व भी नीतीश सरकार ने उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने के लिए सतत प्रवास किए हैं। लगभग प्रायः जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए परिसर की व्यवस्था पर उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इसके साथ-साथ अच्छी सड़कें और बिजली की उपलब्धता के मामले में काफी प्रगति हुई है। अब निवेशकों की चाहत को ध्यान में रखकर भी काम शुरू हुए हैं। इसी का उदाहरण है पटना के बख्तियारपुर और वैशाली के राजापाकर में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का प्रयास। कुछ निवेशकों ने इच्छा जताई थी कि उनके उद्यम राजधानी पटना के नजदीक हों। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बख्तियारपुर और राजापाकर में 1700 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र तैयार करने पर काम चल रहा है। इसके लिए बख्तियारपुर के तेलमर में 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। साथ ही राजापाकर में 1200 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पर काम चल रहा है। यानी अब निवेशकों को उद्यम के लिए उनकी चाहत के अनुसार भी परिसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। विभाग को उद्योगों के लिए पूर्व से आवंटित जमीन की भी गहनता के साथ समीक्षा करनी चाहिए। यह देखने की जरूरत है कि जिस उद्देश्य से जमीन उपलब्ध कराई गई, वहां किस तरह की गतिविधि चल रही है। माहौल उद्यमियों के अनुकूल बने और साथ ही साथ उनपर नियंत्रण भी रहे, ऐसी कोशिश होनी चाहिए।
Date: 24-12-25
आवश्यक चुनाव सुधारों की प्रतीक्षा
हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं )
संसदीय जनतंत्र की सारी कार्रवाई दलतंत्र से होती है। निष्पक्ष चुनाव जनतंत्र का आत्मा है। जनतंत्र की सफलता का दारोमदार दलतंत्र पर है। आदर्श चुनाव प्रक्रिया से ही कार्यपालिका और विधायिका बनती है। इसी चुनावी प्रक्रिया में लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, पर चुनाव में धनबल और माफिया की भी भागीदारी है। इसलिए चुनाव आदर्श तरीके से नहीं हो पाते निष्पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक कर्तव्य ( अनुच्छेद 324) है। मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी आयोग की ही है। सभी मतदताओं के नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान जारी हैं, पर इसे लेकर विपक्ष अकारण वोट चौरी का आरोप लगा रहा है। विपक्ष और उसके नेता निर्वाचन आयोग के अधीन हुए चुनाव में दो सीटों से चुनाव लड़े थे वोट चोरी होती तो विपक्ष की भारी संख्या में सीटें न होतीं।
संसद में चुनाव सुधारों पर बहस अवश्य हुई, पर वह वास्तविक सुधारों को लेकर नहीं हुई । सारा ध्यान एसआइआर पर रहा। यह समझा जाना चाहिए कि चुनाव सुधारों की गति धीमी है। आदर्श चुनाव आचार संहिता 1967 में बनी थी। आचार संहिता का पालन सबका कर्तव्य है, मगर चुनाव अभियानों में अधिकांश दल आचार संहिता तोड़ते हैं। जनतंत्र में जन गण मन अपने भाग्य विधाता चुनते हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया बाहुबल और धनबल के द्वारा सत्ता प्राप्ति का खेल बन गई है। राजनीतिक दल इस खेल में मुख्य खिलाड़ी हैं। दल अपने नियमित संचालन पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन विचार और कार्यकर्ता आधारित संगठन नहीं बनाते। चुनाव नजदीक आते ही जिताऊ प्रत्याशी की खोज शुरू हो जाती है। धनबल के दुरुपयोग होते हैं। खर्चीली रैलियां, होटल, वाहन और सैकड़ों चार्टर्ड विमान और आकाश में उड़ते हेलिकाप्टर चकित करते हैं। आखिरकार यह धन कहाँ से आता है? अधिकांश दल चुनाव में माफिया और धनबल का इस्तेमाल करते हैं। माफिया को टिकट देते हैं। अधिकांश दल पैसे वाले प्रत्याशी के साथ बाहुबली पर भी दांव लगाते हैं।
अपने देश में स्वस्थ-दलतंत्र का विकास नहीं हुआ। अनेक दलों में आजीवन वंशानुगत राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सभी दलों के संगठन चुनाव भी चुनाव आयोग को कराने के कानूनी प्रविधान होने चाहिए। उम्मीदवारों के पैनल भी स्थानीय समितियों, जिलों से होते हुए ऊपर आने चाहिए। जो दल अपने दल में जनतंत्र नहीं लाते, आय-व्यय का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं करते, चुनावी जीत के लिए माफिया / धनबली को उम्मीदवार बनाते हैं, उनसे ही चुनाव सुधारों की उम्मीद कैसे की जा सकती है ? अब माफिया के निधन की स्थिति में पत्नी या पुत्र प्रत्याशी हो जाते हैं।
प्रत्याशी चयन प्रक्रिया पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। वोहरा समिति (1993) ने संसदीय संस्थाओं में अपराधियों के प्रवेश पर चिंता व्यक्त की थी । चुनाव में कालेधन के प्रभाव और माफिया की पकड़ को घेरना जरूरी है। आखिर चुनाव सुधारों पर विचार क्यों नहीं होता? दलतंत्र के गलत आचरण से सुयोग्य कार्यकर्ता पार्टी टिकट नहीं पाते। चुनाव में अंधाधुंध खर्च होता है। निर्धारित खर्च की सीमा से दस गुना, बीस गुना से भी काम नहीं चलता। सरकार द्वारा चुनाव खर्च उठाने की बहस पुरानी है। दिनेश गोस्वामी समिति (1990) ने भी ऐसी ही सिफारिशें की थीं। चुनाव आयोग ने चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए 2006 में दलीय परामर्श लिया था, लेकिन चुनाव सुधारों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। सुझाव यह भी था कि प्रत्याशी और दलों को अतिरिक्त खर्च से रोककर सरकारी खर्च पर चुनाव की व्यवस्था की जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसे व्यावहारिक नहीं माना। इंग्लैंड, आयरलैंड आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, कनाडा की सरकारें सीमित चुनाव खर्च देती हैं। अमेरिका में चुनाव का खर्च निजी क्षेत्र ही उठाते हैं।
राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए भी बहुत काम करन शेष है जो धनबल, बाहुबल, भ्रष्टाचार के सहारे चुनाव जीत जाते हैं, उनसे आशा कैसे की जा सकती है। माफिया जीतते हैं। मतदाता डरते हैं। पूंजीपति जिताऊ हैं। वे समर्थन खरीदते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पालिटिकल डायरी (पृष्ठ 146) में लिखा है, ‘भारत में दल एक ही विचार करते हैं कि प्रत्याशी ऐसा हो जो चुनाव जीते।’ उन्होंने सभी दलों से अपील की थी कि ईमानदार पार्टी कार्यकर्ता को ही टिकट देना चाहिए। अगर प्रत्याशी आदर्श कार्यकर्ता नहीं है तो उसे वोट न दें।
संविधान निर्माता भविष्य के चुनावी भ्रष्टाचार और उसके परिणामों के प्रति सतर्क थे। सभा (16.6.1949) में हृदयनाथ कुंजरू ने आशंका व्यक्त की कि दोषपूर्ण निर्वाचन की व्यवस्था से लोकतंत्र विषाक्त होगा। केएम मुंशी ने कहा था, ‘भारत की जनता को अपने प्रतिनिधि संदेह और पक्षपात रहित स्वस्थ प्रणाली के माध्यम से चुनने का अधिकार होना चाहिए।’ प्रस्तावक डा. बीआर अंबेडकर ने कहा था, ‘मताधिकार ही जनतंत्र का प्राण है।’ संविधान सभा ने निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया पर लंबी बहस की। उन्होंने निर्वाचन आयोग को संवैधानिक संस्था बनाया, लेकिन पहले आम चुनाव (1952) से ही निर्वाचन में धांधली शुरू हो गई। संविधान निर्माताओं की आशंका सच निकली। धांधली के आरोप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सहित बड़े-बड़ों पर भी लगे। जिस देश में प्रधानमंत्री को भी चुनावी कदाचरण का दोषी पाकर सदन की सदस्यता खारिज की गई हो, उसी देश में चुनाव सुधारों की धीमी गति से निराश होना स्वाभाविक है। चुनाव सुधारों पर समग्रता से विचार की गति बहुत धीमी क्यों है? जब दुनिया के कई देश निष्पक्ष चुनाव प्रणाली बनाने और उसे लागू करने में कामयाब रहे हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्री देश होने और आदर्श चुनाव प्रणाली विकसित करने का श्रेय भारत क्यों नहीं लेता ? चुनाव सुधारों का नेतृत्व निर्वाचन आयोग ही करे। अपराधियों को चुनाव से अलग रखने का सख्त कानून असंभव नहीं है। व्यापक चुनाव सुधार समूचे देश की अभिलाषा है।

Date: 24-12-25
त्वरित समाधान आवश्यक
संपादकीय
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 50 अतिरिक्त राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलएटी) तथा दो और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) पीठों के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने की पहल की है। यह बात एक बार फिर उस संरचनात्मक कमजोरी की ओर ध्यान आकर्षित करती है, जिसने लंबे समय से ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के प्रभावी क्रियान्वयन को बाधित किया है। यह समस्या नई नहीं है। मूल रूप से एनसीएलटी का गठन कंपनी कानून से जुड़े मामलों के लिए किया गया था लेकिन बाद में उसे आईबीसी के तहत आने वाले ऋणशोधन और दिवालिया मामलों की जिम्मेदारी दे दी गई। परंतु इस काम के लिए जरूरी क्षमता विस्तार, अधोसरंचना या कर्मचारियों की संख्या में आवश्यक इजाफा नहीं किया गया।
दिए गए कामों और क्षमता में इस अंतर को देखते हुए ऋणशोधन मामलों के निस्तारण में इतनी देरी से किसी को चकित नहीं होना चाहिए। क्षमता संबंधी इन बाधाओं का संहिता के अधीन हासिल परिणामों पर सीधा असर हुआ है। भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड यानी आईबीबीआई के आंकड़े दिखाते हैं कि सितंबर 2025 तक 8,659 कॉरपोरेट ऋणशोधन निस्तारण प्रक्रिया (सीआईआरपी) स्वीकार की गई जिनमें से 1,898 मामले चल रहे हैं। महत्त्वपूर्ण यह है कि लगभग 1,300 सीआईआरपी, जिनका परिणाम समाधान योजनाओं में हुआ, उन्हें औसतन 603 दिन लगे, जबकि 2,896 मामले जो परिसमापन में समाप्त हुए, उन्हें 518 दिन लगे। यह सहिता के अंतर्गत निर्धारित 330 दिनों की वैधानिक सीमा से कहीं अधिक है। ऐसी देरी परिसंपत्ति के मूल्य को कम करती है और उस ढांचे की विश्वसनीयता को कमजोर करती है जिसे कंपनियों के लिए त्वरित और पुर्वानुमान योग्य निकासी प्रदान करने के लिए बनाया गया था।
इस संदर्भ में, आईबीसी संशोधन विधेयक, 2025 पर चयन समिति द्वारा उठाई गई चिंताएं भी ध्यान देने लायक हैं। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों में एनसीएलएटी के लिए वैधानिक समय सीमा की अनुपस्थिति को रेखांकित किया है और अपीलों का निपटान तीन महीने के भीतर अनिवार्य करने की सिफारिश की है। जैसा कि समिति ने सही देखा है, आईबीसी की प्रभावशीलता एक सख्त समयबद्ध ढांचे पर निर्भर करती है, और अनुचित अपीलीय देरी दिवाला प्रक्रिया में दक्षता और निश्चितता दोनों को कमजोर करने का जोखिम पैदा करती है। प्रक्रियागत देरी के बावजूद, संहिता का भारत की बैंकिंग प्रणाली और ऋण संस्कृति पर सार्थक प्रभाव पड़ा है।
निपटाए गए मामलों ने स्वीकृत दावों के 32.44 फीसदी तक बसूली प्रदान की है, जो परिसमापन मूल्य के 170 फीसदी से अधिक है, और इसने लगभग 1,300 कंपनियों को बचाने में मदद की है। अहम बात यह भी है कि नियंत्रण खोने के खतरे ने उधारकर्ताओं के व्यवहार को बदल दिया है, जिससे भुगतान अनुशासन में सुधार हुआ है और प्रारंभिक निपटान को प्रोत्साहन मिला है ये परिणाम इस बात को रेखांकित करते हैं कि समस्या संहिता की संरचना में नहीं, बल्कि उसके संस्थागत क्रियान्वयन में है।
सरकार कारोबारी सुगमता में सुधार के लिए कई प्रयास कर रही है। उसे वह समझना चाहिए कि सहज और अनुमान योग्य निर्गम यानी बाहर निकलने की प्रणाली भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि प्रवेश को सुगम बनाना। इसके लिए क्षमता में इजाफा करना आवश्यक है। केवल अतिरिक्त पीठ जोड़ना पर्याप्त नहीं होगा। प्रभाची न्याय निर्णय के लिए पर्याप्त न्यायालय कक्ष, प्रशिक्षित सदस्य, सहायक कर्मचारी और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी सक्षम केस प्रबंधन भी आवश्यक है। इसके बिना अतिरिक्त पीठ केवल लंबित मामलों को सीमित रूप से ही कम कर सकेंगी। उतना ही महत्त्वपूर्ण है प्रक्रियागत निश्चितता, विशेषकर समाधान योजनाओं की अंतिम स्थिति के संबंध में यदि ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित और न्याय निर्णायक प्राधिकरणों द्वारा समर्थित योजनाएं वर्षों बाद पलट दी जाती हैं, तो यह ऋण शोधन प्रक्रिया में विश्वास को कमजोर करता है और स्वयं संहिता की नींव को हिला देता है। जब तक संस्थागत खामियों को विधायो परिवर्तनों के साथ-साथ दूर नहीं किया जाता, आईबीसी एक त्वरित और विश्वसनीय कॉरपोरेट ऋणशोधन समाधान तंत्र के रूप में अपनी विश्वसनीयता खोने का जोखिम उठाता है।
Date: 24-12-25
नियामकीय व्यवस्था के पुनरावलोकन का साल
केपी कृष्णन, ( लेखक इसाक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी के मानद वरिष्ठ फेलो और पूर्व अफसरशाह हैं )
वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हुआ ? नागर विमानन से लेकर जन स्वास्थ्य तक जो समस्याएं उत्पन्न हुईं, उनमें से अनेक का संबंध नियमन से था। भारत ने एक सक्षम नियामकीय शाखा विकसित की है, जिसके माध्यम से वैधानिक नियामक प्राधिकरणों यानी एसआरए द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया जाता है। परंतु एसआरए ने भारतीय राज्य की विफलताओं के स्रोतों को विरासत में पाया है। यानी अत्यधिक केंद्रीय नियोजन, विधि के शासन की कमी और राज्य की सीमित क्षमता। यह उत्साहपूर्ण निजी निवेश की संभावनाओं की राह की एक बड़ी बाधा है। जरूरत यह है कि एसआरए द्वारा किए गए काम से छेड़छाड़ न किया जाए। बल्कि यह देखा जाए कि एसआरए को कैसे डिजाइन किया जाए और वे किस प्रकार काम करें।
इस माह के आरंभ में सामने आई इंडिगो की समस्या पर गौर कीजिए । कर्मचारियों के कुप्रबंधन और इस प्रमुख विमानन कंपनी द्वारा नए उड़ान सेवा समय सीमा (एफडीटीएल) मानकों का पालन नहीं कर पाने की जड़ें भारतीय नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए की कमजोरी में निहित थीं। जब देश की सांगठनिक बुनियाद ही कमजोर हो तो संकट के समय ऐसे ही मुश्किल हालात बनते हैं।
विमानन क्षेत्र में ही कुछ महीने पहले अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने हमें स्तब्ध कर दिया था। उस हादसे के बाद हमने इसी स्तंभ में डीजीसीए की संरचनात्मक खामियों पर चर्चा की थी और भारत की हवाई सुरक्षा निगरानी की कमियों पर बात की थी। बात चाहे सुरक्षा में विफलता की हो या फिर समय सारणी परिचालन की नाकामी, बुनियादी कमजोरी एक ही है: एक ऐसा नियामक जो अपने प्रशासनिक दर्जे स्वायत्तता की कमी और आंतरिक क्षमता की कमी से समझौता कर चुका है।
विमानन से परे देखें तो कफ सिरप से हुई मौतों ने देश को हिला कर रख दिया था। इस घटना ने भी केंद्रीय मानक औषधि नियंत्रण संस्थान (सीडीएससीओ) तथा राज्य औषधि नियामकों की और गलत कारणों से ध्यान आकर्षित किया। वित्तीय क्षेत्र में हमने देखा कैसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, सहकारी बैंकों में संचालन नाकामी के हालात बने और भारत में विकास के लिए जिस वित्तीय क्षेत्र की आवश्यकता है, उसके और केंद्रीय नियोजन प्रणाली से निकले वित्तीय क्षेत्र के बीच एक बड़ा अंतर है। डिजिटल दुनिया भी डेटा चोरी, डिजिटल धोखाधड़ी, बाजार पर एकाधिकार और सेवा की गुणवत्ता जैसी अनेक समस्याओं से ग्रस्त है।
एक सामान्य बात इन सभी को जोड़ती है। भारत ने गहराई से हस्तक्षेप करने वाले नियामक राज्य की जटिल शाखाएं विकसित कर ली हैं, लेकिन यह नहीं समझ सका कि नियमन को प्रभावी ढंग से कैसे काम कराया जाए। इन संगठनों के परिणाम स्तर पर छोटी-छोटी छेड़छाड़ से कोई लाभ नहीं होगा। परिणाम स्तर पर काम करने वाले दर्जनों लोग उन हजारों लोक सेवकों के सामने टिक नहीं सकते जो वैधानिक नियामक प्राधिकरणों (एसआरए) में अपनी स्थिति की रक्षा करते हुए हर दिन नए परिणाम उत्पन्न करते हैं। जरूरत है। बुनियादी बदलाव की ।
“लोक अर्थशास्त्र की बुनियाद से देखें तो नियमन एक ऐसा उपाय है जिसे दो तरह की बाजार विफलताओं से निपटने के लिए लागू किया जाना चाहिए :
1. सूचना की असंगतता : उपभोक्ता किसी विमान के रखरखाव की सुरक्षा, किसी दवा की शुद्धता, या किसी सहकारी बैंक की साख का स्वयं आकलन नहीं कर सकते। वे न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह नियामक पर निर्भर रहते हैं।
2. नकारात्मक बाह्य कारक : विफलता की कीमत यानी एक विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना, बड़े पैमाने पर विषाक्तता या व्यवस्थागत वित्तीय पतन, इन्हें केवल सीधे प्रतिभागी ही वहन नहीं करते। बल्कि व्यापक समाज भी इनका बोझ उठाता है। ऐसे में राज्य को बचाव के कदम उठाने ही चाहिए।
नियमन के जरिये कोशिश व्यवहार को संशोधित करने, अनुपालन को लागू करने और बिना किसी पक्षपात या भय के दंड देने की होती है ताकि कंपनियां और अन्य आर्थिक एजेंट इस प्रकार आचरण करें जिससे इन दो प्रकार की बाजार विफलताओं में कमी आए। ऐसा करने के लिए एसआरए में पांच विशेषताओं की आवश्यकता होती है:
1. सशक्तीकरण : उनके पास विधायी अनुदेश, शक्तियां और संसाधन (वित्तीय और मानवीय ) होने चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण नियमन लिखे जा सकें, आचरण की निगरानी की जा सके, जांच की जा सके और प्रवर्तन किया जा सके।
2. स्वतंत्रता : उन्हें कार्यकारी सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए । जब कोई नियामक किसी मंत्रालय के अधिक प्रशासनिक कार्यालय होता है तो उसका बजट, कर्मचारी और निर्णय लेने का अधिकार आदि सभी प्रभावित होते हैं।
3. उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान : उनका प्राथमिक काम स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए और वह होना चाहिए उपभोक्ता और लोक कल्याण न कि उद्योग जगत का प्रचार ।
4. जवाबदेही : उन्हें अपने नतीजों के लिए विधायिका के समक्ष जवाबदेह होना चाहिए जिससे स्वतंत्रता सुनिश्चित हो न कि मनमानापन।
5. जांच संतुलन और विधि का नियम : वह प्राथमिक कानून जो किसी वैधानिक नियामक प्राधिकरण (एसआरए) की स्थापना करता है, उसे एसआरए को सीमित और सटीक रूप से परिभाषित शक्तियां प्रदान करनी चाहिए, उच्च-गुणवत्ता वाली प्रक्रियाओं की मांग करनी चाहिए और शीर्ष प्रबंधन पर नियंत्रण स्वतंत्र निदेशकों से प्रभुत्व वाले बोर्ड को देना चाहिए, ताकि वे उद्देश्यों को परिभाषित कर सकें और प्रबंधकों को जवाबदेह ठहरा सकें।
भारत में इस समय केंद्रीय स्तर पर दो दर्जन से अधिक एसआरए हैं। ये वित्त, ऊर्जा, दूरसंचार और प्रतिस्पर्धा आदि क्षेत्रों में फैले हैं। बहरहाल ये संस्थाएं उपर्युक्त विशेषताओं के संदर्भ में व्यापक रूप से भिन्न हैं। अधिकांश एसआरए में ये सभी विशेषताएं पूरी तरह मौजूद नहीं हैं। परिणामस्वरूप, उनका प्रदर्शन औसत से कमतर है। सरकारी विभाग अक्सर नियामकों की क्षमताओं से असंतुष्ट रहते हैं। नियामकों और उन विभागों के अधिकांश कर्मचारी, जिनमें एसआरए स्थित हैं, व्यावहारिक विवरणों में उलझे रहते हैं और इस बात की रणनीतिक समझ का अभाव होता है कि प्रदर्शन को कैसे सुधारा जा सकता है। इसलिए, तात्कालिक समाधान एजेंडा, जैसा कि ऐसे कर्मचारी समझते हैं, सामान्यतः प्रगति का मार्ग नहीं होता।
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं इस यात्रा से गुजरी हैं। उन्होंने सरकारी विभागों एसआरए में राज्य स्तर पर क्षमता हासिल की है (जिसके लिए दोनों के बीच सही प्रोटोकॉल भी आवश्यक है ) । इसलिए हमें पता है कि यह किया जा सकता है। लेकिन उनकी नीतियों को भारत में सीधे लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि अदृश्य बुनियादी ढांचे में अंतर है। भारत में एक गहराई से प्रामाणिक नियामक सुधार समुदाय की आवश्यकता है, जो पूर्ण सैद्धांतिक ज्ञान को भारतीय वास्तविकताओं की कठोरता के साथ जोड़ सके। सरकार के सभी स्तरों पर नए ज्ञान और कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि यह सीखा जा सके कि एसआरए को कैसे प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए बहस और शोध, एसआरए के कामकाज में बदलाव के लिए अनेक प्रयोग, और यह जानने के लिए प्रतिक्रिया तंत्र तथा अनुभवजन्य साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच आवश्यक होगी कि वास्तव में क्या कारगर होता है।
वर्षों से हमने राज्य हस्तक्षेप के जाल को फैलाया है और एसआरए के माध्यम से निजी क्षेत्र की वृद्धि को बाधित किया है। इसके परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र भारत में निवेश करने को लेकर अधिक सतर्क हो गया है। अब प्राथमिकता यह सीखने की होनी चाहिए कि भारतीय नियामक राज्य को कैसे प्रभावी बनाया जाए।
Date: 24-12-25
अरावली का जीवन
संपादकीय
पिछले कुछ समय से देश में खनन के औचित्य और इसके पर्यावरण पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर कई सवाल उठे हैं, लेकिन वह पूरा मसला विकास बनाम प्रकृति के संरक्षण के द्वंद्व में उलझ कर रह जाता है इसमें कोई दोराय नहीं कि विकास की दिशा को बाधित करना प्रतिगामी हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रकृति के बेलगाम दोहन की कीमत पर दुनिया प्रगति का रास्ता अपनाती है, तो उसका हासिल क्या होगा अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर हाल ही में आए अदालती आदेश के आलोक में एक बार फिर यह बहस जोर पकड़ रही है कि अगर कोई प्राकृतिक संरचना एक बड़ी आबादी और इलाके के लिए जीवन रेखा तथा सुरक्षा की एक मजबूत दीवार के रूप में मौजूद है, तो उसके संरक्षण के मुद्दे पर किसी जागरूक समाज की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि आसपास की जमीन से कम से कम सौ मीटर ऊंचे जमीन के हिस्से को ही अरावली पहाड़ी के तौर पर माना जाएगा।
अरावली को लेकर अदालत की इस नई परिभाषा के बाद यह आशंका खड़ी हो गई है कि अगर सौ मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर खनन, निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के रास्ते खुलेंगे, तो इसके बाद समूचे इलाके के पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव सामने आ सकते हैं। दरअसल, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात से लेकर दिल्ली तक के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला को समूचे उत्तर भारत में पर्यावरण को संतुलित रखने की दृष्टि से एक प्राकृतिक दीवार की तरह देखा जाता है। मगर पिछले कुछ दशकों से अरावली क्षेत्र को जिस तरह पत्थर, रेत और खनिज संसाधनों की मांग पूरी करने के लिए खनन का केंद्र बना दिया गया है, क्या उसके गंभीर खमियाजों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ? हालांकि इस मसले पर उठे सवालों और विरोध के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि खनन गतिविधि अरावली के कुल क्षेत्र में से केवल ‘0.19 फीसद हिस्से’ में ही करने की इजाजत होगी। मगर खनन का दरवाजा एक बार खुल जाने के बाद यहीं तक सीमित रहेगा, इसकी क्या गारंटी है ?
पिछले कुछ दशकों के दौरान जैसे-जैसे अरावली क्षेत्र में लोगों की गतिविधियां बढ़ी हैं, अपनी सुविधा और स्वार्थ में इस इलाके की प्राकृतिक संरचना को होने वाले नुकसान के सवाल की घोर अनदेखी हुई है। निर्वाध तरीके से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और धात्विक खनिजों की निकासी नै अरावली की पहाड़ियों और जंगलों पर विपरीत असर डाला और अब आसपास के शहरों की आबोहवा तथा भूजल के स्तर की हालत देखी जा सकती है। कुछ प्रत्यक्ष और घातक परिणामों के बावजूद आखिर अरावली के संरक्षण का सवाल सरकार की नजर में महत्त्वपूर्ण नहीं है तो इसके क्या कारण हैं? माना जाता है कि पश्चिमोत्तर भारत में भूजल का स्तर फिर से बहाल करने, रेगिस्तान बनने से रोकने और लोगों की रोजी-रोटी बचाने के लिए अरावली जरूरी है। इसलिए पर्यावरण विशेषज्ञ अरावली को उसके पर्यावरणीय, भूगर्भीय और जलवायु संबंधी महत्त्व की नजर से देखने और आंकने की जरूरत पर जोर देते रहे हैं। सच यह है कि एक ओर दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी सुरक्षा के लिए हर स्तर पर चिंता जताई जा रही है, तो दूसरी ओर विकास के नाम पर चलने वाली कुछ कवायद के पर्यावरण पर असर को लेकर कई तरह की आशंकाएं भी उधर रही हैं।
Date: 24-12-25
अनदेखी की परतों में पलता प्रदूषण
रवि शंकर
उत्तर भारत एक बार फिर जहरीली हवा की गिरफ्त में है। लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। धूल और धुएं की परत जनस्वास्थ्य के लिए संकट बन चुकी है। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक कब गंभीर श्रेणी में पहुंच जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि, इस गंभीर होती समस्या से पार पाने के लिए दिल्ली सरकार ने ‘ग्रैप’ के प्रावधानों को लागू करने समेत कई उपाय आजमाए, मगर वे कारगर साबित नहीं हो सके। पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था ग्रीनपीस की एक रपट के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली दुनिया भर में तमाम देशों की राजधानियों में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। सवाल है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस संकट से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर को कोई स्थायी समाधान की रोशनी क्यों नहीं मिलती ? कागज पर भले ही सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे यहां व्यवस्था प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कितनी कारगर है।
इस मामले में अगर हमारे पड़ोसी देश चीन की बात की जाए, तो वह भी कभी खतरनाक प्रदूषण से जूझ रहा था, मगर एक दशक के भीतर ही वह अपनी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में कामयाब रहा। सबसे अहम सवाल यह है कि तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भारत दुनिया के दूसरे देशों से सबक क्यों नहीं ले रहा है। हालांकि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए भारत ने कई उपाय किए हैं, लेकिन धीमी गति और जमीनी स्तर पर कमजोर प्रवर्तन की वजह से उनका प्रभाव सीमित ही रहा। वहीं, चीन ने प्रदूषण को राष्ट्रीय आपातकाल मानकर तेज गति से काम किया। चीन की इस सफलता में निगरानी ने एक बड़ी भूमिका निभाई। वहां एक व्यापक वायु निगरानी तंत्र बनाया गया, जो शहर दर-शहर और यहां तक कि कारखानों से होने वाले प्रदूषण पर नियमित नजर रखता था। इससे उन्हें उत्सर्जन के स्रोतों का एक सटीक डेटा मिला और उसी के मुताबिक कार्रवाई की गई। इसी के साथ चीन ने अपनी परिवहन प्रणाली में भी बदलाव किया। बेजिंग जैसे शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया गया, चौड़े पैदल यात्री क्षेत्र बनाए गए निजी वाहन पर निर्भरता कम की गई और साथ ही सार्वजनिक परिवहन में निवेश किया गया। इसी के समांतर प्रदूषणकारी उद्योगों के प्रति भी चीन ने सख्ती दिखाई। ऐसे उद्योगों को स्वच्छ ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ मोड़ कर कोयले पर निर्भरता को भी कम किया गया। गैस आधारित उपकरणों ने अनगिनत कोयला इकाइयों की जगह ली, जिस वजह से सल्फर उत्सर्जन में काफी कमी आई।
भारत की बात की जाए तो यहां अभी भी कोयले पर निर्भरता काफी ज्यादा है। जबकि चीन का उदाहरण दिखाता है कि मजबूत प्रवर्तन और एकीकृत सरकारी दृष्टिकोण से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रदूषण से आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही होता है, लिहाजा तत्काल कुछ सार्थक और ठोस उपाय करने की जरूरत है। देखा जाए तो आज के समय दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारियां पर्यावरण प्रदूषण की वजह से ही हो रही हैं। मलेरिया, एड्स और तपेदिक से हर साल जितने लोगों की मौत होती है, उससे कहीं ज्यादा लोग प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के कारण दम तोड़ देते हैं। बहरहाल, सवाल यही उठता है कि वायु प्रदूषण से हर साल होने वाली मौतों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? दशकों से यह बात सरकार और समाज सबको मालूम है, इसके बावजूद सामूहिक प्रयासों को गति नहीं मिल पा रही है। ऐसा लगता है कि लोग अपने त्रासदीपूर्ण भविष्य को लेकर जरा भी चिंतित नहीं हैं। जबकि देश में वायु प्रदूषण की समस्या इतनी जटिल होती जा रही है कि भविष्य अंधकारमय प्रतीत हो रहा है।
दरअसल, आज मनुष्य भोगवादी जीवनशैली का इतना आदी और स्वार्थी हो गया है कि अपने जीवन के मूल आधार समस्त वायु को दूषित करने पर आमादा है। इस मामले में नैतिकता, धर्म, कर्तव्य सब पीछे छूट रहा है। भौतिकतावादी जीवनशैली और विकास की अंधी दौड़ में आज मनुष्य ये भी भूल गया है कि वायु प्रदूषण धीरे-धीरे कितना खतरनाक रूप धारण कर रहा है। बढ़ते वाहनों और कारखानों से निकलता धुआं, वृक्षों की कटाई और मनुष्य द्वारा फैलाई जा रही गंदगी हवा-पानी को इस कदर प्रदूषित कर रही हैं कि इससे बीमारियां भी दोगुनी गति से फैल रही है। मानवीय सोच और विचारधारा में इतना ज्यादा बदलाव आ गया है कि भविष्य की जैसे कोई चिंता ही नहीं है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि अपने कृत्यों के कारण आज मनुष्य प्रकृति को रिक्त करता चला जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण असंतुलन से भूमंडलीय ताप, अम्लीय वर्षा, हिमनदों का पिघलना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, मैदानी नदियों का सूखना, उपजाऊ भूमि का घटना और रेगिस्तानों का दायरा बढ़ना जैसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी हैं। ये सारा किया कराया मनुष्य का है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके घातक प्रभाव को झेलने के बावजूद हम अब भी नहीं चेत रहे हैं।
साल-दर-साल भारत में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, या फिर हमारा समाज, कोई भी प्रदूषण से लड़ने के लिए गंभीर नजर नहीं आता है। अब समय आ गया है कि प्रदूषण से पार पाने के लिए सरकारी स्तर पर दीर्घकालीन नीतियां बनाई जाएं और उन्हें घरातल पर प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। साथ ही लोगों को अपने स्तर पर वे सभी जतन करने की जरूरत है, जो हवा को जहरीली होने से रोकें। अब तक जो भी प्रयास हुए हैं, वे वायु प्रदूषण से निपटने में कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में भारत की जिम्मेदारी बड़ी और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। हमें विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में किए जा रहे उपायों से सीख लेने की जरूरत है।
वायु प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है और इसे आपसी सहमति एवं ईमानदार प्रयास के बिना हल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए तात्कालिक कार्रवाई के बजाय निरंतर प्रयासों की जरूरत है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना, वाहनों की संख्या को नियंत्रित करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना जैसे उपाय दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं। पराली जलाने की समस्या को हल करने के लिए किसानों को बेहतर तकनीक और प्रोत्साहन प्रदान करना आवश्यक है, ताकि वे अधिक पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाएं। इसके साथ ही निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों का सख्ती से पालन और औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता है। एक व्यवस्थित निगरानी तंत्र से पूरे वर्ष वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करना जरूरी है, ताकि प्रदूषण के स्तर को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। वास्तव में यह वक्त सिर्फ सोचने और चिंता करने का नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर कुछ ठोस उपाय करने का है।
Date: 24-12-25
उच्च शिक्षा के प्रशासन में बड़े बदलाव वाला विधेयक
डी पी सिंह, ( पूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग )
देश की उच्च शिक्षा का प्रशासन अब तक शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित होता रहा है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एसीटीई) ने दशकों तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन समय के साथ इनकी ढांचागत सीमाएं भी स्पष्ट हुई। इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल लोकसभा में पेश किया है। यह बिलउच्च शिक्षा की प्रशासनिक संस्थाओं- यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई का समेकन और पुनर्संरचना करेगा। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के नियमन, गुणवत्ता और मानकों को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनाना है, ताकि भारत की शिक्षा प्रणाली 21वीं सदी की जरूरतों और विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों के अनुरूप बन सके।
पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। शिक्षण पद्धतियों में ऑनलाइन क्रांति, डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का समावेश और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य जैसी वैश्विक पहलें शिक्षा के उद्देश्य स्वरूप और अपेक्षाओं को पूरी तरह बदल रही हैं। फिर भी, उच्च शिक्षा प्रशासन में अब तक कोई बड़ा ढांचागत बदलाव नहीं हुआ था। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी -2020 ) ने उच्च शिक्षा के नियमन और विकास के लिए उच्च शिक्षा आयोग भारत (एचईसीआई) के गठन का प्रस्ताव रखा। इस पहल को ही अब ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025’ के रूप में संसद में प्रस्तावित किया गया है । यह अधिष्ठान भारत में उच्च शिक्षा के लिए साझा और समेकित नियामक संस्था के रूप में कार्य करेगा। इसके अंतर्गत तीन प्रमुख परिषदों का गठन प्रस्तावित है- विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद्, विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद और विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद । ये परिषदें मिलकर नियमन, गुणवत्ता आश्वासन और मानक निर्धारण जैसे प्रमुख कार्यों को स्पष्ट, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संचालित करेंगी। ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान’ की समिति में चेयरपर्सन सहित कुल 12 सदस्य होंगे, जबकि नियामक परिषद, गुणवत्ता परिषद और मानक परिषद की समितियों में प्रेसिडेंट सहित कुल 14 सदस्य शामिल होंगे। इन समितियों में उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रोफेसर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामित सदस्य, आर्किटेक्चर कौंसिल के प्रतिनिधि, वरिष्ठ शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। इससे सभी पक्षों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी और उच्च शिक्षा प्रणाली में विविध अनुभव व विशेषज्ञता का समावेश होगा।
नियामक परिषद देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा नियमों और मानकों के पालन को सुनिश्चित करेगी। यह उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण पर रोक लगाएगी, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के संचालन के मानक तय करेगी, बेहतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशों में परिसर खोलने की अनुमति देगी और अंतर- विश्वविद्यालय केंद्रों के संचालन से जुड़े फैसले लेगी। गुणवत्ता परिषद् शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों से परामर्श कर परिणाम आधारित मान्यता प्रणाली विकसित करेगी। मानक परिषद उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और मानक तय करने का काम करेगी।
एनईपी – 2020 के विजन विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान और इसकी तीन परिषदों के माध्यम से लागू किए जाएंगे। सभी परिषदों के बीच समन्वय और प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए उनकी समितियों में अन्य परिषदों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व भी रखा गया है।
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल स्वतंत्र भारत के इतिहास में उच्च शिक्षा प्रशासन में सबसे बड़े ढांचागत बदलावों में से एक है। विकसित भारत @ 2047 केलक्ष्यों को केंद्र में रखते हुए यह पहल भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप, पारदर्शी, जवाबदेह और भविष्य उन्मुख बनाने की क्षमता रखती है। इससे न केवल छात्रों और शिक्षकों को लाभ होगा, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी।