24-08-2022 (Important News Clippings)

Afeias
24 Aug 2022
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Date:24-08-22

It’s Not Funny

Creative freedom is now a matter of who governs which state with what agenda, with police as enforcers

TOI Editorials

The alacrity with which BJP suspended its Telangana MLA T Raja Singh for his offensive commentary on Islam reflects the scale of the damage caused by Nupur Sharma’s similar remarks in May, when the Centre was forced to douse diplomatic fires in strategically and economically important Gulf countries. Telangana police had already arrested Singh with even greater speed. But if the episode yet again exposes BJP’s failure to moderate voices it labels fringe when under pressure, TRS righteousness cannot be taken at face value either. Because, today in India, creative freedom is often a matter of who are in power where and who are their political rivals.

Singh claims to have been provoked by Munawar Faruqui’s jokes. Stand-up comedy is political everywhere, even in authoritarian countries where avoiding politics is a political statement. But today’s democratic India has invented a uniquely absurd relationship with it. In the latest iteration of the permit system – what show happens where depends on which party runs the state government – Faruqui found his show cancelled in Bengaluru and Mumbai but supported by extraordinary police protection in Hyderabad.

Substitute the comedy show with a film screening or book reading and their fate too would be written by political equations. The Supreme Court had trenchantly observed in the S Rangarajan case (1989) that suppressing free speech in response to a threat of violence is “tantamount to negation of the rule of law”. TRS government stood up against Singh’s threat to beat up the performer and burn the venue. But would, say, Salman Rushdie have enjoyed that protection in venues where Faruqui can perform? Both should have the right everywhere. Neither will.

Then there are worrying trends of conversations that should remain private finding their way to police, who are FIR-happy these days. Bengaluru police took suo motu notice of a Clubhouse chat to book two techies for “promoting enmity”. Surely police must not trawl through private exchanges, unless there is clear indication that speech is specifically intended to lead to violence. What all this is doing to India’s soft power is a question politicians are naturally not asking.


Date:24-08-22

Right About Rights

Reasoning behind SC holding some provisions of Benami Act unconstitutional must be widely applied

TOI Editorials

The Supreme Court on Tuesday struck down some controversial dimensions of the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act, 2016, and the parent legislation enacted in 1988. This was exactly the right thing to do – the amendments sought to bypass constitutional safeguards against retrospective application of penal provisions, as detailed in Article 20. This was first struck down by the Calcutta high court and the verdict was upheld by the apex court when the government appealed. An inevitable but nonetheless welcome outcome of the verdict is that prosecution proceedings for transactions entered prior to the notification of the amendments in 2016 stand quashed.

The SC verdict also concluded that other parts of the law are also problematic. The amendments reversed the burden of proof and attached criminal provisions that included up to seven years of rigorous imprisonment. The reverse burden of proof, a feature present in the money laundering legislation too, can lead to potential abuse by the prosecution as it inverts the principle of natural justice. It is striking that one SC bench greenlighted the burden of proof inversion in PMLA while another SC bench has some doubts about it. On matters such as constitutional rights and principles of natural justice, surely SC benches should have the same broad approach? After all SC’s highest calling is to protect rights and the Constitution. Thankfully, SC decided on Monday to list a review petition of a judgment that upheld disquieting features of PMLA.

No country can afford to take economic offences lightly. But neither can it afford to circumvent established principles in an effort to produce results. The established principles are a safeguard against miscarriage of justice and abuse of power. Recall that GoI had criminalised defaults in CSR commitments and then, faced with industry concerns, turned defaults into a civil wrong. Recall also that an SC bench had suggested in February that getting back the money stolen by economic fugitives should be prioritised over spending time and public money in prosecuting them endlessly. That’s the kind of philosophy GoI should have.


Date:24-08-22

Reviewing remission

Supreme Court should lay down norms for release of convicts on remission

Editorial

Public-spirited activists have done well to challenge in the Supreme Court the premature release of 11 convicts who were serving life terms for the gang-rape of a woman and the murder of at least seven people during the 2002 anti-Muslim pogrom in Gujarat. Bilkis Bano, the survivor, has not moved the courts so far, but it is clear that the controversial order of the Gujarat government, granting remission to the convicts, should be subject to judicial review. That those found guilty of multiple murders, including that of a three-year-old child, and a gang-rape, were found suitable candidates for premature release is unacceptable. Even otherwise there are specific legal grounds to question the government’s decision. The remission was based on a direction from a two-judge Bench of the Supreme Court on a petition by one of the convicts. The question to be decided was whether the Gujarat government or the Maharashtra government was the appropriate government for considering their plea for remission. The Court ruled that the State government of Gujarat, where the crime occurred, should consider the matter, and not Maharashtra, the State to which the trial was transferred by the Supreme Court to ensure an impartial trial. While passing this order, the Bench also said the remission should be considered under a policy framed in July 1992, as that was the prevailing policy on the date of their 2008 conviction. This meant that the bar on granting remission to those convicted for murder and rape, found in the current policy, will not apply to these convicts.

There are at least two grounds on which the remission order appears illegal. First, the State government made a decision on its own without consulting with the Centre. Under Section 435 of the Code of Criminal Procedure, such consultation with the Centre is mandatory in cases probed by the CBI. Further, the composition of the committee that recommended remission for the convicts consisted of two BJP legislators. Ideally, a remission panel should comprise senior government officials in charge of home or law, a district judge, the prison superintendent, and officers who deal with probation and rehabilitation of offenders. The presence of political members certainly vitiates its decision. Further, it appears that the objection of the district judge concerned was disregarded, casting a shadow on the legitimacy of the remission. It will be appropriate if the Supreme Court constitutes a Bench of sufficient size to reconsider judgments that allow the remission policy obtaining on the date of conviction, instead of the policy currently in force; as well as decide the question of whether the ‘appropriate government’ should be the one in the State where the crime took place, or the State to which the trial was transferred on judicial orders. It can also spell out the contours of a rational remission policy, one that will be informed by humanitarian considerations as well as the scope for reform of the offenders and their sense of remorse.


Date:24-08-22

Sporting trouble

The Supreme Court did well to hand over the daily affairs of AIFF to its administration

Editorial

The Supreme Court of India’s order on Monday terminating the mandate of the Committee of Administrators (CoA) to temporarily manage the All India Football Federation (AIFF) is set to pave the way for ending India’s international isolation. World football’s governing body FIFA had suspended the AIFF on August 15 citing “undue interference from a third party” and made a decision reversal conditional on the full repeal of the CoA’s mandate and the handing back of the AIFF’s daily affairs to the AIFF administration. Both these conditions have been met, alongside key amendments to the draft constitution as desired by FIFA – limiting the electoral college to just State association nominees and instead giving players representation as nominated members in the Executive Committee. There are still points of friction over calculation of term limits and the ‘one person, one post’ principle in the draft constitution. But these are unlikely to foil India’s rehabilitation and its attempts to win back U-17 Women’s World Cup hosting rights. There are apprehensions that the disbanding of the CoA will have an impact on other sports such as hockey and table tennis, which are also functioning under court-appointed committees. But it is to be noted that the Court merely ended the CoA’s tenure and did not nullify all of its actions. The AIFF will still be guided by the draft constitution the CoA helped finalise, albeit with a few amendments.

While the AIFF seems to have weathered the storm, the suspension, however brief it may turn out to be, has come at an enormous cost for the women of Gokulam Kerala FC, whose dreams of competing in their maiden AFC Asian Women’s Club Championship were shattered. The Union Sports Ministry should play a more active role in ensuring that the athletes and the sport are protected. The whole saga has its roots in the erstwhile AIFF establishment’s non-adherence to the National Sports Development Code for 18 months. The Sports Code is a government-mandated regulation, and the onus is on the Ministry to crack the whip on erring federations. But it seemingly did not act until the matter reached the highest court and it sensed that India would lose out on the World Cup. As in the case of the AIFF, the Indian Olympic Association has been in the dock and the Delhi High Court duly placed it under a CoA. The Supreme Court has since ordered status quo for at least four more weeks. It would be prudent for all stakeholders to use this time to put the house in order.


Date:24-08-22

न्याय प्रक्रिया पर शंका होना क्या दर्शाता है

संपादकीय

अपराध से पीड़िता की वेदना समझें। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, पैसे लेकर आरोपी छोड़ा, कोर्ट में केस कमजोर रहा, सजा मिली पर सरकार ने कैद की अवधि कम कर दी। अपराधी छूटकर सड़क पर फिर खड़ा है। एक दुष्कर्म पीड़िता का न्याय-प्रक्रिया पर से भरोसा उठने के लिए यह काफी है। सोचें, जहां ज्यादती के मामलों में भी चार में हर तीन अभियुक्त छूट जाते हों, अपराध के कुल मामलों में एक राज्य में हर दस में केवल एक आरोपी को सजा मिलती हो, ऐसे में क्या पीड़िता सत्ता में बैठे लोगों के इस दावे पर आश्वस्त हो सकती हैं कि देश महान है। लंबी, उबाऊ और खर्चीली त्रि-स्तरीय न्याय-व्यवस्था में कम से कम सजा मिलने के बाद तो यह माना जा सकता है कि आरोपी गुनाहगार था। ऐसे में जब अपराध की प्रकृति बेहद संगीन हो तो न्याय की किसी भी कड़ी द्वारा किसी भी स्टेज पर ढिलाई या उदारता पूरी न्याय-प्रक्रिया से भरोसा खत्म करती है। यह सच है कि सीआरपीसी सरकार को किसी कैदी की सजा की अवधि कम करने के अधिकार देती है लेकिन इसके पीछे का दर्शन अपराधी को सुधारने का है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हत्या या जघन्य अपराधों में सरकार को सजा कम करने से बचना चाहिए। सबसे ज्यादा चिंता समाज की समझ को लेकर होती है, जब वह किसी अपराधी को महिमामंडित करने लगता है। कुछ वर्ष पहले एक राज्य का एक पूर्व सांसद अपराधी जेल से छूटा तो उसका कारों का काफिला पांच किमी लंबा था। एक राजनीतिक पार्टी ने उसे बड़े पद से भी नवाजा। लखीमपुर कांड के आरोपी और गृहराज्य मंत्री के बेटे की भी रिहाई पर ऐसा ही नजारा दिखा। अपराधी के प्रति सरकार ही नहीं समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी।


Date:24-08-22

एक आम भारतीय नागरिक यानी क्या?

चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )

आज एक आम भारतीय नागरिक होने के क्या मायने हैं? यह एक दिलचस्प सवाल है। अनेक एक्सपर्ट कहेंगे कि इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि भारत शायद पूरे यूरोप या अफ्रीका महाद्वीप से भी ज्यादा विविधतापूर्ण देश है। यहां अलग-अलग तरह के लोगों के पास इस सवाल के बहुत ही अलग जवाब हो सकते हैं। फिर भी एक औसत भारतीय की परख करने में कोई हर्ज नहीं है। एक बार यह समझ आ जाए कि एक आम भारतीय खुद को किस तरह देखता है तो इससे राजनीतिक पार्टियों, ब्रांड्स, मीडिया हाउस, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स सभी को फायदा हो सकता है। आज सात ऐसे महत्वपूर्ण आयाम हैं, जो एक आम भारतीय को परिभाषित करते हैं। यहां मैं किसी का अनुमोदन नहीं कर रहा, केवल अपने ऑब्जर्वेशंस साझा कर रहा हूं।

1. आज भारतीयों की पहचान हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद के इर्द-गिर्द घूमती है। यह दोहरी पहचान अनेक लोगों को उलझाने वाली लग सकती है, लेकिन बहुसंख्य भारतीयों के लिए ये बहुत स्वाभाविक है। हिंदू भारत में बहुसंख्यक हैं और ऐतिहासिक रूप से हर जगह पाए जाते रहे हैं। इसलिए यहां धर्म और राष्ट्र का तालमेल चौंकाने वाला नहीं है। पिछले दशक में ये दोनों पहचानें और मजबूत हुई हैं। जो भारतीय हिंदू नहीं हैं, उनकी जीवनशैली या त्योहारों पर भी हिंदू धर्म की छाप दिखलाई देती है। एक और बात बिन कहे समझ ली गई है कि भले ही सभी धर्म समान हों, भारत में हिंदू धर्म ही अकसर सर्वोपरि माना जाता है। इससे कभी-कभी कुछ दिक्कतें जरूर हो जाती हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह सिस्टम कारगर है।

2. कुछ राज्यों को छोड़ दें तो आज तेजी से क्षेत्रीय पहचान खत्म हो रही हैं। यह सच है कि लोगों को आज भी अपने राज्य और अपनी क्षेत्रीय संस्कृतियों पर गर्व है, लेकिन ट्रेंड यह है कि युवा पीढ़ी एक अधिक राष्ट्रीय पहचान की ओर अग्रसर हो रही है। यहां तमिलनाडु और बंगाल को अपवाद मान सकते हैं, जहां राज्य की पहचान और स्थानीय संस्कृति आज भी बहुत मजबूत हैं।

3. भारतीय होने का एक अर्थ ‘औकात’ के कॉन्सेप्ट को समझना भी है। अंग्रेजी में इस शब्द का कोई पर्याय नहीं है। भारत के लोग जब बड़े हो रहे होते हैं और वे अपने से ज्यादा ताकतवर और अमीर लोगों की ओर देखते हैं तो उन्हें उनकी हैसियत पता चल जाती है। लेकिन ये सामाजिक हाइरेर्की अब टूट रही है। सोशल मीडिया के कारण कुछ हद तक समानता आई है, जहां बॉलीवुड सेलेब्रिटीज को भी उनकी जगह बताई जा रही है। जाति प्रणाली आज भी मौजूद है, लेकिन अब वह भी राजनीति का अहम फैक्टर नहीं रह गई है। पहले बड़ी उम्र का होने पर अनिवार्य रूप से सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब वैसा भी नहीं है। भारत में नवीनतम अरबपति तो मुख्यतया नौजवान हैं। पहले एक विशेष वंश या खानदान का होने पर भी सम्मान दिया जाता था, आज उसके उलट नेपोटिज्म कहकर उसकी आलोचना की जाती है। भारत अब पहले जैसा सामंती देश नहीं रह गया है।

4. अगर आप अपने परिवार को महत्व नहीं देते तो आप एक भारतीय नहीं हो सकते। भारतीयों के लिए परिवार का मतलब केवल पति, पत्नी और दो बच्चे नहीं होते। उनके लिए परिवार का मतलब है पूरा कुनबा- जिसमें काका, काकी, भतीजे, भतीजी, दादा-दादी, मामा-मामी, भांजे-भांजी, नाना-नानी आदि शामिल हैं। यहां सभी का महत्व है। एक औसत भारतीय के लिए जीवन की शुरुआत और अंत परिवार से ही होता है।

5. पहले क्रिकेटर्स और बॉलीवुड सितारे एक औसत भारतीय के लिए सांस्कृतिक-प्रतीक हुआ करते थे। क्रिकेट आज भी महत्वपूर्ण है पर बॉलीवुड अब उतना अहम नहीं रह गया। अब मनोरंजन के बहुत विकल्प उपलब्ध हैं और ऐसे कंटेंट-क्रिएटर्स की भरमार है, जो फिल्म-सितारों की तुलना में कहीं विनम्र हैं और आमजन उनसे खुद को जोड़कर देख पाते हैं। कल्चरल-आइकन्स बदल गए हैं। यूट्यूबर्स और इंस्टा-इंफ्लूएंसर्स अब कल्चर और पब्लिक ओपिनियन पर हावी हो चुके हैं।

6. डेटिंग, लिव-इन, लव मैरिज अब एक औसत भारतीय के लिए पहले की तरह टैबू नहीं रहे। सामाजिक रवैयों के उदारीकरण से अकसर परिवार में टकराव की स्थिति जरूर बनती है, लेकिन नया ट्रेंड यही है कि जब रिलेशनशिप का मामला आता है तो हमें लोगों की अपनी पसंद को स्वीकार करना चाहिए।

7. शायद इसका कारण सस्ता मोबाइल डाटा और फोन पर मिल रहा नॉनस्टॉप कंटेंट हो या शायद महामारी के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ा असर या उचित अवसरों का अभाव हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ कर गुजरने की भारतीयों की भूख कम होती जा रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे युवा आगे बढ़ें तो हमें एक देश के रूप में फोन-एडिक्शन से मुक्त होकर आर्थिक विकास पर फोकस करना होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम मोबाइल पर चीप-कंटेंट देखते हुए एक औसत जीवन बिताने को लेकर संतुष्ट हो चुके हैं।

चाहे कोई ब्रांड हो या राजनीतिक पार्टी, अगर उसे भारतीयों के साथ कनेक्ट करना है तो ऊपर कही बातों पर ध्यान देना होगा। वह भूलकर भी ऊपर कही बातों के खिलाफ जाने की गलती नहीं कर सकता, नहीं तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आपको भारतीयों का दिल जीतना है तो पहले यह अच्छी तरह समझ लेना होगा कि भारत के लोग क्या हैं।


Date:24-08-22

किन खर्चों को फिजूलखर्च मानें और किनको नहीं?

रीतिका खेड़ा, ( अर्थशास्त्री, दिल्ली आईआईटी में पढ़ाती हैं )

सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज़ याचिका खबरों में है। इसमें कही गई बातों के कुछ नमूने पेश हैं : ‘फ्रीबीज़ से हम इतने आलसी हो जाएंगे कि कुछ भी नहीं करना चाहेंगे’; ‘वो समय दूर नहीं जब एक पार्टी कहेगी कि हम आपके घर आकर आपके लिए खाना पकाएंगे, और दूसरी कहेगी, हम न सिर्फ पकाएंगे, बल्कि खिलाएंगे भी।’ याचिका के अनुसार, चुनाव से पहले पार्टियों के घोषणा पत्र में किए वादों से वोटर को गुमराह किया जाता है, जिससे चुनावी परिणाम निर्धारित होते हैं। इन फ्रीबीज़ से राजकोष खर्च हो जाता है और राज्य अपने मूल कार्य नहीं कर पाता। याचिका पढ़कर साफ हो जाता है कि पार्टी या वोटर नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता या कोर्ट द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी तय करेंगे कि राजनीतिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए।

याचिका में अतार्किक फ्रीबीज़ के उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत नजरिए और समझ की बात है कि आप किसे फ्रीबी मानते हैं। जहां एक गरीब व्यक्ति के लिए सस्ता राशन भूख और जीने के हक का सवाल है, वहीं याचिकाकर्ता के लिए यह ‘रेवड़ी’ बराबर है। मेरे नजरिए में तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बुलेट ट्रेन, सेंट्रल विस्टा फ्रीबीज़ हैं तो आप मेरी मानेंगे या याचिकाकर्ता की? लोकतंत्र में चुनाव और चर्चा-बहस द्वारा ही उत्तर मिल सकता है। वास्तव में याचिका भ्रामक है। उसे कहीं नि:शुल्क बिजली से आपत्ति है, तो कहीं कहा गया है कि बिजली ‘फंडामेंटल’ हक है फिर भी सरकार इस पर काम नहीं कर रही। याचिकाकर्ता को निजी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से प्रदान करने पर भी आपत्ति है। 2014 से अर्थशास्त्रियों ने इस प्रचलन को न्यू वेलफेयरिज्म कहा है। उदाहरण के लिए, सीवर-लाइन (सार्वजनिक सेवा) पर खर्च करने के बजाय सरकार का जोर शौचालय (निजी वस्तु) बनाने पर रहा है, हालांकि रिसर्च के अनुसार सीवर लाइन से स्वास्थ्य लाभ होता है और देश के 23% शहरी घरों में ही यह सुविधा उपलब्ध है। फिर भी निजी शौचालय को फ्रीबीज़ नहीं कह सकते क्योंकि उनसे भी कई लाभ हैं। याचिका में गलत तथ्य हैं (याचिका बिजली को मौलिक अधिकार बताती है!) और परस्पर विरोधी बयान भी हैं। एक तरफ कहा है कि सरकार को शिक्षा-स्वास्थ्य पर जोर देना चाहिए, दूसरी ओर जिन पार्टियों ने नि:शुल्क इलाज का वादा किया, उन पर निशाना साधा गया है। याचिका में यह दावा भी है कि घोषणा पत्र के वादे, वादे ही रह जाते हैं, केवल फ्रीबीज़ पर ही अमल होता है। लेकिन यूपीए ने 2004 के घोषणा पत्र में सूचना का अधिकार और रोजगार गारंटी कानून का वादा किया था और दोनों को लाने में सफल रही।

याचिकाकर्ता को फिक्र है कि फ्रीबीज़ पर खर्च के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है। लेकिन सरकार के वैनिटी प्रोजेक्ट्स भी फिजूलखर्चों की श्रेणी में आते हैं। बड़े व्यापारियों की कर्जमाफी, इंडस्ट्री को दी जाने वाली छूट पर भी सवाल उठाया जा सकता था। लेकिन गरीबों की ओर जाने वाले लाभ पर ही सवाल उठाया गया। राजस्व को बढ़ाने के तरीकों- जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स आदि पर भी याचिका चुप है।

यदि राजनीतिक पार्टियां अजीबोगरीब वादे करती हैं तो इनका लोकतंत्र में उपाय क्या हो? याचिकाकर्ता की प्रार्थना है कि चुनाव आयोग ऐसी पार्टियों को चुनाव न लड़ने दे! शुक्र है कि कोर्ट ने कह दिया कि यह अलोकतांत्रिक है। चुनाव आयोग ने भी कोर्ट को उसके ही 2013 के फैसले की याद दिलाते हुए कहा है कि घोषणा पत्र में किए गए वादों को रिश्वत नहीं माना जा सकता। उन्होंने इस मुद्दे को परिभाषित करने के लिए किसी ‘एक्सपर्ट’ कमेटी में शामिल होने से भी समझदारी से ना कर दी है। 2013 में जब यह मामला किसी अन्य याचिकाकर्ता ने उठाया था, तब कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा था कि वह पार्टियों के लिए दिशानिर्देश जारी करे। जब नौ साल पहले इस मुद्दे पर कोर्ट अपना कीमती समय खर्च कर चुकी है तो फिर से इस पर समय क्यों जाया कर रही है?


Date:24-08-22

दुनिया में शहरीकरण की अलग-अलग प्रगति

अमित कपूर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पटीटिवनेस, इंडिया के अध्यक्ष एवं स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के अति​थि प्राध्यापक और विवेक देवरॉय भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं

दुनिया का तेजी से शहरीकरण हो रहा है। अगले कुछ दशकों की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर को मद्देनजर रखते हुए शहरीकरण की रफ्तार तेज होना तय है। 1960 के दशक में दुनिया की करीब 33 फीसदी आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती थी, जो 2020 तक बढ़कर 55 फीसदी पर पहुंच गई। हालांकि वैश्विक आंकड़े शहरीकरण की अलग-अलग क्षेत्रीय प्रगति का खुलासा नहीं करते हैं। उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र है, जहां 82 फीसदी आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। इसके विपरीत वर्ष 2020 तक एशिया में शहरीकरण की दर 50 फीसदी थी, जिसका मतलब है कि इसकी आधी आबादी शहरों में रहती थी। अफ्रीका में शहरीकरण की दर महज 43 फीसदी थी।

शहरीकरण की अलग-अलग प्रगति बहुत अलग तरीके से हुई है। पश्चिमी दुनिया में औद्योगिक क्रांति के बाद शहरीकरण तेज हुआ, जिससे ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों का पलायन शुरू हुआ। हालांकि शेष दुनिया में शहरीकरण 20वीं शताब्दी में हुआ है। इसके अलावा अगर हम उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के बीच ऐतिहासिक रुझानों की तुलना करते हैं तो विकसित और विकासशील क्षेत्रों के बीच असमानता स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए 1950 में उत्तरी अमेरिका में करीब 64 फीसदी आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही थी। उस समय यह आंकड़ा एशिया में करीब 17.5 फीसदी और अफ्रीका में 14 फीसदी था।

जब हम ज्यादा विकसित और कम विकसित क्षेत्रों की तुलना करते हैं तो शहरीकरण की रफ्तार में अंतर साफ हो जाता है। ‘वैश्विक शहरीकरण संभावनाएं 2018 संशोधन’ (संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी) के मुताबिक 1950 में ज्यादा विकसित क्षेत्रों में 29.8 फीसदी आबादी शहरों में रहती थी, जबकि यह आंकड़ा कम विकसित क्षेत्रों में (चीन को छोड़कर) केवल 20.8 फीसदी ही था। अगर हम चीन को कम विकसित क्षेत्रों में शामिल करते हैं तो यह आंकड़ा बढ़कर करीब 54 फीसदी हो जाता है। असल में 1950 में चीन में शहरी आबादी करीब 11.8 फीसदी थी। चीन के विशेष प्रशासित क्षेत्रों (हॉन्ग कॉन्ग और मकाऊ) के 80 फीसदी से अधिक बाशिंदे शहरों में निवास करते थे। वर्ष 2020 तक चीन में शहरी आबादी का अनुपात करीब 61 फीसदी था और इसके विशेष प्रशासित क्षेत्र 100 फीसदी शहरीकरण दिखा रहे हैं। 1958 और 1961 के बीच ग्रेट लीप फॉरवर्ड की अवधि में और चीन की अर्थव्यवस्था खुलने से 1978 के बाद शहरीकरण का दौर आया।

दुनिया भर में शहरीकरण में बढ़ोतरी असमान रही है, जो किसी देश में विकास और औद्योगीकरण के स्तर पर निर्भर करती है। यह उप-क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को भी बयां करती है। उदाहरण के लिए एशियाई उप-क्षेत्रों में मध्य एशिया में शहरी आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत (करीब 32.7 फीसदी) है। हालांकि हम देख सकते हैं कि 2020 तक एशियाई क्षेत्र में शहरीकरण (करीब 48 फीसदी) की तुलनात्मक रूप से रफ्तार सुस्त रही है। अब पूर्वी एशिया में शहरी आबादी का अनुपात करीब 64.8 फीसदी है, लेकिन इस क्षेत्र में चीन और जापान जैसे ज्यादा विकसित देश शामिल हैं। हम जिस दक्षिण एशिया में आते हैं, उसमें 1950 में 16 फीसदी आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही थी। यह 2020 में बढ़कर करीब 36.6 फीसदी पर पहुंच गई है। 1950 में भारत में शहरीकरण की दर (17 फीसदी) दक्षिण एशियाई औसत से अधिक थी और 1970 के दशक में भी इसी तरह बनी रही।

इसके अलावा क्षेत्रीय विविधताएं देशों में शहरीकरण की अलग-अलग रफ्तार को उजागर करती हैं। उदाहरण के लिए 1950 को शुरुआती बिंदु मानते हैं तो भारत ने इंडोनेशिया (12.4 फीसदी) से अधिक शहरीकरण की दर से शुरुआत की। हालांकि 2020 तक इंडोनेशिया में शहरी आबादी करीब 56.6 फीसदी थी, जो भारत की शहरी आबादी 34.9 फीसदी से काफी अधिक थी। 1982 के बाद इंडोनेशिया की शहरीकरण की दर भारत से आगे निकल गई। इंडोनेशिया में हर साल शहरीकरण की दर में 1-2 फीसदी इजाफा हो रहा है। खास तौर पर इंडोनेशिया के शहरीकरण की कहानी महत्त्वपूर्ण है। विश्व बैंक के मुताबिक उसकी शहरी आबादी 2016 तक हर साल 4.1 फीसदी बढ़ी।

इस अंतर की बहुत सी वजह हैं, जिनमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक आबादी वृद्धि की अलग-अलग दरें, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन, अंतरराष्ट्रीय प्रवास और शहरी बस्तियों की वृद्धि आदि शामिल हैं। आबादी में प्राकृतिक वृद्धि और सभी क्षेत्रों में असमान वितरण क्षेत्रीय अंतर के महत्त्वपूर्ण कारण हैं। शहरी क्षेत्र के पुनर्वर्गीकरण या परिभाषा में बदलाव जैसे प्रशासनिक फेरबदल का भी शहरीकरण के स्तर पर असर पड़ता है। शहरीकरण की दर बहुत ऊंचे स्तरों पर अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंचती है। इसके बाद यह यह आम तौर पर गिरती है। ऐसा विकसित देशों में देखा जा सकता है। वर्ष 2050 तक वैश्विक शहरी आबादी में कम से कम 33 फीसदी हिस्सा भारत, चीन और नाइजीरिया का होने का अनुमान है। ऐसे में अगले कुछ वर्षों के दौरान इन विकासशील देशों में शहरीकरण की रफ्तार पर कड़ी नजर रखना जरूरी हो जाता है।

इसके अलावा आर्थिक बदलाव और आवास, बुनियादी ढांचा एवं सेवा देने जैसी स्थानिक योजना का शहरीकरण के स्तर एवं रफ्तार और अंतर्निहित जनसांख्यिकी गतिशीलता से गहरा संबंध है। हालांकि इन विभिन्नताओं से यह तथ्य नहीं छिपना चाहिए कि शहरीकरण की वैश्विक रफ्तार उत्साहजनक बनी हुई है।

विश्व बैंक के शहरी विकास पर फीचर के मुताबिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 80 फीसदी हिस्सा शहरों में सृजित हो रहा है। इंडोनेशिया के मामले की तरह ग्रामीण से शहरी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और शहरी अनुपात में बढ़ोतरी के बीच आपसी संबंध अनुमान के मुताबिक एवं स्पष्ट है। ऐसा उच्च विकास, साझा समृद्धि एवं कल्याण और औपचारिक रोजगार एवं श्रम उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ होता है। इसके साथ ही पूरा ध्यान शहरीकरण बढ़ाने पर नहीं दिया जा सकता है। इतना ही जरूरी हमारे शहरों में बुनियादी ढांचा सुविधाओं की व्यवस्था करना है ताकि बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी की जा सकें। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण-शहरी असमानता और नगरों एवं महानगरों के बीच असमानता कम करने के लिए समतामूलक विकास जरूरी है ताकि महज कुछ शहरों में आबादी के जमाव से बचा जा सके। इसके बजाय छोटे शहरों को निवेश और मौकों को अपने यहां लाने के लिए प्रोत्साहन मुहैया कराए जाने चाहिए। इन शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ज्यादा निवेश होना चाहिए और वहां के बाशिंदों के जीवन को आसान बनाने पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए।


Date:24-08-22

और फल-फूल सकती है फूलों की खेती

सुरिंदर सूद

फूलों और सजावटी पौधों की व्यावसायिक कृषि अथवा फूलों की खेती, जिसे सरकार द्वारा ‘निर्यात-उन्मुख क्षेत्र’ का दर्जा दिया गया है, सामान्य फसल वाली खेती की तुलना में कहीं ज्‍यादा आकर्षक है। फूलों की खेती से प्रति इकाई भूमि पर शुद्ध लाभ खेती वाली अधिकांश फसलों की तुलना में 10 से 20 गुना ज्‍यादा हो सकता है। लेकिन यह काफी ज्‍यादा निवेश और प्रौद्योगिकी-गहन गतिविधि होती है, जिसे यथासंभव ग्रीनहाउस में पर्यावरण संबंधी नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। कुछ फूल जैसे गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी, गैलार्डिया, कुमुदिनी, लिली, ऐस्टर और रजनीगंधा की तो खुले खेतों में भी व्यावसायिक रूप से खेती की जा सकती है, लेकिन बेहतरीन उपज प्राप्त करने के वास्‍ते इसके लिए भी विशेष कौशल की जरूरत होती है।

इत्र, प्राकृतिक रंग, आयुर्वेदिक औषधि तथा गुलकंद और शरबत बनाने के लिए फूलों की खेती से संबंधित उत्‍पादों की औद्योगिक मांग में वृद्धि ने फूलों की खेती को और अधिक प्रोत्‍साहन प्रदान किया है। देश के फसल क्षेत्र के मूल्य में अब इस क्षेत्र का योगदान लगभग दो प्रतिशत है।

फूलों के व्‍यावसायिक उत्‍पादन तथा फूलों और इनके मूल्‍य संवर्धित उत्‍पादों के निर्यात क्षेत्र में तकरीबन नया होने के बावजूद भारत ने 2021-22 में लगभग 770 करोड़ रुपये की करीब 23,597 टन फूलों की खेती से संबंधित वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके निर्यात गंतव्‍यों में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएई तथा सबसे महत्त्वपूर्ण नीदरलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नीलामी केंद्र है, जैसे विकसित देश शामिल हैं।

अनुमान जताया गया है कि भारत ने वर्ष 2020-21 में करीब 3,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र से ही लगभग 30 लाख टन फूलों का उत्पादन किया है। उद्योग हलकों द्वारा वर्ष 2021 में लगभग 20,700 करोड़ रुपये आंका जाने वाला देश के फूल बाजार का आकार 13-14 प्रतिशत की जोरदार चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ अगले पांच साल में 42,500 करोड़ रुपये से ज्‍यादा होने का अनुमान है।

विकसित होते इस क्षेत्र की उपज में विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल हैं, जैसे फूल (माला और सजावट के लिए), तना युक्त फूल (कट फ्लॉवर – गुलदस्ते बनाने के लिए), गमले वाले पौधे, बेलबूटे, कलियां, कंद, जड़ युक्‍त और सूखे या निर्जलित फूल तथा सजावटी पत्तियां। खेती वाले फूलों का दायरा, जो शुरुआत में मुख्य रूप से गुलाब, गेंदा, ऐस्टर, ग्लेडियोलस, गुलदाउदी आदि तक ही सीमित था, इसके बाद से बढ़ चुका है, जिसमें गुलनार, जरबेरा, जिप्सोफिला, लिआट्रिस, नेरिन, आर्चिया, एन्‍थुरियम, ट्यूलिप, लिली तथा कई तरह के ऑर्किड शामिल हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल प्रमुख फूल उत्पादक राज्यों के रूप में उभरे हैं।

जन्मदिन, शादी-विवाह और अन्य सालगिरहों तथा स्वागत और विदाई समारोहों के साथ-साथ जैसा कि अब तक वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर्स डे और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों सदृश्य गैर-पारंपरिक अवसरों पर भी फूलों के जरिये संदेश देने के बढ़ते चलन ने फूलों की घरेलू मांग को और बढ़ावा दिया है, खास तौर पर तना युक्‍त फूलों की मांग को। महानगर और बड़े शहर फूलों की खपत वाले प्रमुख केंद्र बन गए हैं। हालांकि सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर माला बनाने और सजावट के लिए इस्‍तेमाल किए जाने वाले फूलों की मांग अब भी घरेलू बाजार पर हावी है, जिसका फूलों की कुल बिक्री में लगभग 60 प्रतिशत योगदान रहता है।

वास्‍तव में वर्ष 1988 में नई बीज नीति की घोषणा वैज्ञानिक तर्ज पर फूलों की व्‍यावसायिक खेती के संबंध में महत्त्वपूर्ण मोड़ थी, जिसमें वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप फूलों के लिए कृषि सामग्री के आयात की अनुमति प्रदान की गई थी। 1990 के दशक की शुरुआत में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने फूलों और उनके मूल्य संवर्धित उत्पादों के लिए अति आवश्यक निर्यात सुविधा प्रदान की थी, जिससे फूलों की खेती के लिए निर्यात-उन्मुख उच्च प्रौद्योगिकी वाली इकाइयों की स्थापना में निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन कदमों से फूलों की फसलों की उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार में भी मदद मिली। मधुमक्खी पालन के साथ फूलों की खेती का एकीकरण फूलों की खेती वाली इकाइयों के लाभ में और सुधार लाने में मदद कर सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि फूलों के प्रजनन में व्यवस्थित रूप से अनुसंधान और विकास मुख्य अनाज में सुधार के मुकाबले काफी पहले शुरू हो गया था, जिससे हरित क्रांति हुई। गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास, जिसने खाद्यान्न उत्पादन में सफलता प्रदान की, से पहले अनोखे रंग, आकार या पंखुड़ियों की आकृति और गोचर अन्य सौंदर्य गुण वाले फूलों की किस्‍मों का उत्‍पादन किया गया था।

सबसे पहले गुलाब ने फूलों के प्रजनकों का ध्यान आकर्षित किया। दरअसल गुलाब की किस्मों का विस्‍तृत दायरा उपलब्‍ध होने से देश के विभिन्न हिस्सों में गुलाब के बगीचों की स्थापना को प्रेरणा मिली। आगे चलकर फूल-विशिष्ट कई अन्य उद्यान बहुत-से स्थानों पर स्थापित हुए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास विस्‍तृत क्षेत्र में फैला ट्यूलिप उद्यान इनमें सबसे खास है, जो पर्यटन का प्रमुख आकर्षण बन चुका है। वनस्पति उद्यानों ने भी फूलों की नई किस्मों के प्रजनन और संरक्षण में योगदान दिया है।

हालांकि इस विकास के बावजूद देश में फूलों की खेती की क्षमता अब भी काफी कम है। कई स्वदेशी फूल, जो अपनी खासियत की वजह से विदेशों में अच्छा बाजार बना सकते हैं, वे अनजाने और कम प्रचारित रहते हैं। इसकी एक मिसाल ऑर्किड हो सकता है। भारत भाग्यशाली है कि उसके पास पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पश्चिमी और पूर्वी घाटों में विश्‍व के सबसे समृद्ध स्‍थल हैं। वे इन विशिष्ट फूलों की 1,000 से अधिक प्रजातियों को आश्रय प्रदान करते हैं। हालांकि ऑर्किड के निर्यात में कुछ उन्‍नति हुई है, खास तौर पर सिक्किम से, लेकिन ऑर्किड के अन्य प्रमुख स्‍थलों की निर्यात क्षमता का दोहन नहीं हुआ है।


Date:24-08-22

नकेल जरूरी

संपादकीय

तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा के कथित विवादित वीडियो के वायरल होने, हैदराबाद पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी और फिर पार्टी द्वारा उन्हें निलंबित किए जाने के घटनाक्रम ने एक बार फिर नुपूर शर्मा प्रकरण और उसके बाद की दुखद घटनाओं की यादें ताजा कर दी हैं। उस विवादित बयान के कारण दुनिया के कई इस्लामी मुल्कों की प्रतिक्रिया सामने आई थी, और विदेश मंत्रालय ने अपनी सराहनीय सक्रियता से तब मामले को मुश्किल से ठंडा किया था। उस मामले में भी भाजपा ने पार्टी प्रवक्ता नुपूर शर्मा और एक अन्य नेता नवीन कुमार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। नुपूर अब अपने तईं वैधानिक लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि, उनके पक्ष में बयान देने वालों व नुक्कड़ सभाएं करने वालों की आज भी कमी नहीं, मगर ये अभिव्यक्तियां कानून के दायरे में ही स्वीकार्य हैं और होंगी। इसलिए तेलंगाना पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की त्वरित कार्रवाइयों की प्रशंसा की जानी चाहिए। भाजपा ने राजा को नोटिस थमाते हुए पूछा है कि क्यों न उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए?

धार्मिक वैमनस्य पैदा करने की प्रवृत्ति अब खतरनाक हो चली है और इससे सख्ती से निपटना ही होगा। पिछले महीने ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आगाह किया था कि कुछ लोग धर्म और विचारधारा के नाम पर समाज में कटुता और संघर्ष पैदा कर रहे हैं और इसका असर पूरे देश पर तो पड़ ही रहा है, बाहर भी हो रहा है। डोभाल की इस चिंता को समझा जाना चाहिए। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, उसमें अलग-थलग रहकर नहीं, बल्कि व्यापक समर्थन के सहारे ही आगे बढ़ा जा सकता है। अपनी ऊर्जा सुरक्षा से लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक हमें इस्लामी देशों समेत पूरी विश्व बिरादरी के सहयोग की आवश्यकता है। फिर हमारे पास तो सर्वधर्म समभाव के विश्व दर्शन की विरासत है, जिसे दुनिया भर में न सिर्फ सराहा गया है, बल्कि मान्यता भी मिली है। विडंबना यह है कि हमारे ही मुट्ठी भर लोग इस विरासत को चुनौती पेश करने लगे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अगले 25 वर्षों के लिए जो पांच प्रण दिए थे, उनमें पहला है- विकसित राष्ट्र बनना! क्या टी राजा जैसों का आचरण इसमें सहायक साबित होगा? नहीं! हम जैसी जन-सांख्यिकीय संरचना वाले मुल्क समावेशी नजरिये के बिना सफल नहीं हो सकते। इसलिए, धार्मिक विद्वेष और नफरत की राजनीति की धार कुंद करने की जरूरत है। न भारतीय संविधान इसकी इजाजत देता है और न विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षाएं इसकी अनुमति देंगी। खासकर भाजपा और सत्ताधारी गठबंधन में शामिल दलों पर यह जिम्मेदारी ज्यादा आयद है कि वे सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि के खिलाफ मुखर होकर सामने आएं, तभी देश के तमाम राजनीतिक-सामाजिक संगठनों को यह संदेश मिलेगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना या कुछ भी बोलना नहीं है। तात्कालिक लाभ के लिए असामाजिक तत्वों की अनदेखी देश के दीर्घकालिक हितों को नुकसान पहुंचाती है। फिर जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठकर जहर उगलने की कोशिश करते हैं, उनका अपराध तो ज्यादा संगीन है। निस्संदेह, किसी किस्म के तुष्टिकरण की हिमायत नहीं की जा सकती, मगर कानून का राज यदि अपना इकबाल कायम कर ले, तो इसकी गुंजाइश ही कहां रह बचेगी?


Date:24-08-22

अपनी समुद्री ताकत को फिर परखने-सुधारने का वक्त

अरुण प्रकाश, ( पूर्व नौसेना प्रमुख )

हिंद महासागर के बंदरगाहों जैसे हंबनटोटा और जिबूती में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (प्लान) के जहाजों की हाल की तस्वीरों पर झल्लाने वाले भारतीयों को यह जानकर खुशी होगी कि बीते 15 अगस्त को दुनिया के सात बंदरगाहों पर नौ भारतीय नौसेना युद्धपोत मौजूद थे। हर महाद्वीप में कम से कम एक पोत हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा फहराने के लिए मौजूद था। मतलब भारत और चीन, दोनों की नौसेनाएं एक ही संदेश भेज रही थीं।

समुद्री शक्ति को भूमि और वायु शक्ति के विपरीत कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। गतिशीलता, बहुमुखी प्रतिभा और स्थिरता को देखते हुए युद्धपोतों को वस्तुत: दुनिया के समुद्रों में किसी भी स्थान पर रखा जा सकता है। किसी की राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन किए बिना किसी अन्य के जल क्षेत्र में या दूसरे राष्ट्र के बंदरगाह पर पोत खडे़ हो सकते हैं। मगर दुनिया भर में नौसेनाएं अपने राजनीतिक आकाओं के उपकरण के रूप में अपनी उपयोगिता जताने के लिए अक्सर व्यर्थ संघर्ष करती रहती हैं। इस मोर्चे पर चीनी नौसेना की सफलता परखने योग्य है।

सितंबर 2020 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने आश्चर्यजनक घोषणा की थी कि 350 जहाजों व पनडुब्बियों के सामरिक बल के साथ चीनी नौसेना ने 293 जहाजों की शक्ति वाली अमेरिकी नौसेना को पीछे छोड़ दिया है। चीनी नौसेना रातोंरात नहीं बढ़ी है और अब वह चीन के राजनीतिक नेतृत्व की व्यापक-रणनीतिक दृष्टि की स्पष्ट अभिव्यक्ति बनी हुई है। 1950 में चीनी नौसेना की औपचारिक स्थापना पर चीन को हार्डवेयर व सलाहकारों के साथ-साथ जरूरी सिद्धांत भी रूस से हासिल हुए थे। 1960 का चीन-सोवियत विभाजन, हालांकि, चीनी नौसेना के लिए बड़ा झटका था, पर यह उसके लिए वरदान बन गया। 2012 की पार्टी कांग्रेस में महासचिव हू जिंताओ ने चीन पर नजर रखने वालों को यह कहते हुए आश्चर्य में डाल दिया था कि चीन का लक्ष्य एक महान समुद्री शक्ति बनना है। एक साल बाद, शी जिनपिंग ने चीन के समुद्र संबंधी उद्देश्यों को और स्पष्ट किया। दृढ़ता और व्यवस्थित प्रयास हुए, जिन्होंने चीन को एक वास्तविक समुद्री ताकत बना दिया। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा जहाज-उत्पादक देश है।

दूसरी ओर, भारतीय नौसेना का जन्म आसान रहा है। एक दूरदर्शी नौसैनिक नेतृत्व की बदौलत भारतीय नौसेना आज एक कॉम्पैक्ट, बल्कि अत्यधिक पेशेवर और शक्तिशाली समुद्री बल है, जिसका मूल्यांकन नाटो मानक के अनुरूप किया जाता है। हालांकि, भारत के सुरक्षा अभिजात वर्ग यह महसूस करने में विफल रहे हैं कि एक लड़ाकू नौसेना राष्ट्र की समुद्री ताकत का सिर्फ एक किनारा है, और अन्य घटकों की मजबूती के बिना भारत समुद्री शक्ति होने का दावा नहीं कर सकता है।

राजनीतिक-नौकरशाही स्तर पर समुद्री शक्ति के महत्व व घटकों की समझ के दो हानिकारक प्रभाव हुए हैं। सबसे पहले, कम बजट ने हमारी नौसेना की क्षमता को अवरुद्ध किया है। दूसरा, भारत के समुद्री क्षेत्र की कई क्षेत्रों में हुई उपेक्षा ने सुनिश्चित किया है कि हमारा नागरिक जहाज निर्माण उद्योग मरणासन्न हो गया है, हमारा व्यापारिक जहाजरानी मतलब मर्चेंट नेवी क्षेत्र मंद गति से बढ़ रहा है। हमारे प्रमुख बंदरगाह आधुनिकीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, समुद्र्र तल का दोहन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मछली पकड़ने का उद्योग प्राचीन है, लेकिन इसमें भी मानव संसाधनों की कमी है। समुद्री क्षमता निर्माण पर अगर ध्यान केंद्रित किया गया होता, सहायक उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलता, तो युवाओं की कुशलता भी बढ़ती और हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा होते।

फिलहाल चीन के विस्तारवादी इरादे के बारे में हमारी गलत समझ को देखते हुए चीन-भारत तनाव के बने रहने की आशंका है। हमें यह याद रखना चाहिए कि चीन के गले की नस हिंद महासागर की समुद्री गलियों में पाई जाती है। हमें हिंद महासागर के जल में चीनी नौसेना की उपस्थिति में लगातार वृद्धि देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। नतीजतन, यह भारत के लिए अपनी समुद्री क्षमताओं के साथ-साथ अपनी समुद्री रणनीति के पुनर्मूल्यांकन का भी एक अच्छा अवसर है।


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