24-08-2021 (Important News Clippings)
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Date:24-08-21
Give It A Rest
SC reminds lower courts, cops to avoid unnecessary arrests. But bureaucratic habits die hard
TOI Editorials
The Supreme Court’s reminder to police and trial courts to use the power of arrest only when necessary is unfortunately not trickling down to lower levels of the law and order apparatus. In one particular case, a stone supplier booked in an FIR with 83 others seven years ago and who had cooperated with the police during investigations, was sought to be arrested only because of a vague requirement in the Criminal Procedure Code. This spoke of custody ahead of filing a chargesheet in court. SC clarified that “custody” appearing in Section 170 CrPC did not contemplate either police or judicial custody and merely connoted the presentation of the accused in court by the investigating officer.
“Merely because an arrest can be made because it is lawful does not mandate that arrest must be made,” Justices Kaul and Roy said. Where the offence isn’t heinous, the accused have cooperated with the probe, aren’t likely to intimidate witnesses or abscond, there is no reason to arrest them and subject their reputation and self-esteem to incalculable harm, the court said. Despite multiple high court verdicts on similar lines and SC’s 1994 Joginder Kumar guidelines for police and courts to follow for arrest in cognisable offences, the SC judges rued that trial court judges were insisting on arrest as “prerequisite formality” for taking chargesheets on record.
This points to a real need for better training and refresher courses for judicial officers and an effective method of circulating important SC judgments and statutory changes to the lower judiciary and police. There are still courts accepting Section 66A IT Act cases blissfully unaware of its 2015 scrapping and cops ignorant of the far older 1962 Kedar Nath Singh judgment underlining that criticism of government isn’t sedition. At stake, thanks to such professional incompetence in key positions, are precious individual liberties of ordinary citizens.
Date:24-08-21
Fill in the Blanks At a Quicker Pace
Business, governance abhor pending vacancies
ET Editorials
It is bewildering that key positions have been lying vacant in various tribunals, regulatory bodies and appellate authorities. People retire on predetermined dates, making succession planning the simplest thing for the government to do. The dither impedes the smooth functioning of various sectors. Reportedly, the Securities Appellate Tribunal (SAT) has postponed its verdict in over a dozen cases, as the government is yet to appoint a technical member. It could push market participants to move the high courts for security market appeals. This is wholly avoidable, given the pendency of cases at the level of the high court is over 57 lakh.
Chairperson of the Insurance Regulatory and Development Authority (Irda) and member (finance) are positions without occupants. This is odd, at a time when the government wants to divest a part of its holding in Life Insurance Corporation via an initial public offering. The Financial Sector Regulatory Appointment Search Committee must complete the selection process swiftly to ensure efficient functioning of the insurance sector with assets under management of over ₹39 lakh crore. Thanks to the Banks Board Bureau, selection to top positions, MD and CEO, in public sector banks has been streamlined. However, the National Green Tribunal, which adjudicates environmental cases, does not have its full strength. The government is yet to constitute the Goods and Services Tax Appellate Tribunal. The Tribunals Reforms Bill 2021, passed by Parliament, expects the Centre to decide on the recommendations of the selection committees to appoint chairpersons and members of tribunals, ‘preferably’ within three months from the date of recommendation. This is way too long.
The Board for Advance Rulings, meant to replace the Authority for Advance Rulings (AAR) — to tell investors who seek clarity on their eligibility to avail various taxplanning opportunities — has been delayed. This kind of inertia in giving institutions their full complement of personnel does not reflect well on governance efficiency or ease of doing business.
Date:24-08-21
Oil Palm Not at Cost of Biodiversity
ET Editorials
The ₹11,000 crore, centrally sponsored national mission to increase palm oil production, cleared by the Cabinet, is geared to meet the expected doubling of consumption over the next15 years. The northeast and Andaman and Nicobar Islands are targeted growth areas. This is not a great idea, entailing as it does the threat to the fragile ecology of these places and to important storehouses of biodiversity. The scope to switch existing, lowproductivity paddy land to oil palm and to increase the productivity of traditional oilseeds must both be explored to the full.
India consumes about 10% of global palm oil production, importing 90% or, about 8 million tonnes, annually at a cost of $9-10 billion. Efforts have been on since 1991 to slash imports, but only 3.7 lakh hectare is under oil palm. Ecological costs — biodiversity loss, fragmentation of forests, increased potential of zoonotic diseases, water shortages and scarcity — long gestation period and impact on economic security of farmers must be factored in. Studies find that global warming and expanding irrigated area could make some 7.86-73.26 million hectares suitable for palm oil plantations. But some 45-60% of this area is of high ecological value, the balance is under rice cultivation. Experts say encouraging marginal paddy farmers, producing less than 2 tonnes per hectare, to shift to oil palm is a sustainable plan. The long gestation period (5-7 years) and the high support prices for paddy hinder a switch and need remedial policy.
Oil palm is land-use efficient, yielding 3-4 tonnes per hectare, compared to1 tonne per hectare for other oilseeds. A plan to increase acreage must be presented to the public for inputs. Done wrong, it could well be an ecological disaster.
Date:24-08-21
सियासी शस्त्र न बने जातीय जनगणना
बद्री नारायण, ( लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं )
जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। अब यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री इस पर क्या निर्णय लेते हैं। जहां तक देश में जनगणना की बात है तो यह एक औपनिवेशिक देन है। जब अंग्रेजी उपनिवेशवाद ने भारत में सत्ता स्थापित की तो ‘जिन्हें शासित करना है, उन्हें जानो’ की अपनी नीति के तहत उसने पहली बार भारत में एक वृहत जनगणना की परियोजना प्रारंभ की। जनगणना, आंकड़े, अभिलेख और कठोर नियंत्रण के माध्यम से ही ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने आधिपत्य को मजबूत किया। इसी के तहत उन्होंने जातीय जनगणना भी शुरू की। जब अंग्रेजी शासन ने भारत में जातीय जनगणना की परंपरा प्रारंभ की तो अपनी जातीय अवस्थिति को कुछ ने ऊंचा करना चाहा तो कुछ ने उनके ऊंचा करने के प्रयास का विरोध भी किया। फलत: समाज में जातीय अवस्थिति को लेकर तनाव, टकराव, हिंसा और मुकदमे होने लगे। आगे चलकर अंग्रेजों ने ‘जातीय जनगणना’ को विभिन्न कारणों से बंद कर दिया। फिर अनुसूचित जाति जैसी अनेक दमित जातियों की सामाजिक कोटि बनाई। यह जानना रोचक है कि भारत में अंग्रेजी जनगणना प्रारंभ होने के पहले जातीय अवस्थिति में गतिशीलता पाई गई थी। अनेक इतिहासकारों ने अपने शोध में यह पाया कि जनगणना में एक बार दर्ज हो जाने पर लोगों की जातीय अवस्थिति जड़ एवं रूढ़ हो गई। अर्थात अब उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं रहा। उसके पूर्व भारत में जातीय अवस्थिति कई बार गतिशील होती दिखाई पड़ी थी, किंतु इसी औपनिवेशिक जनगणना ने हमें वे आंकड़े दिए, जो आज जनतंत्र में हमारी हिस्सेदारी की चाह को निर्मित करते हैं। ये आंकड़े आज भी चुनावी गोलबंदी में प्रयोग किए जाते हैं।
यहां हम भारत में जनगणना के इतिहास को इसलिए याद कर रहे हैं, क्योंकि अतीत हमें वर्तमान में क्या करें, क्या न करें की सीख भी देता है। कोई भी जनगणना सत्ता एवं शासन को वह आंकड़े देती है, जिसके आधार पर विकास की नीतियां बनाने में हमें मदद मिलती है, लेकिन क्या आज के संदर्भ में जातीय आंकड़े हमें नीतियां बनाने में मदद कर पाएंगे? भारत में करीब 3,000 जातियां एवं उपजातियां हैं। जनतांत्रिक स्रोतों एवं विकास योजनाओं का समायोजन इतनी बड़ी जातीय इकाइयों में कैसे संभव है? फिर तो अगड़ी जातियों, ओबीसी एवं अनुसूचित जातियों की गणना ही शायद इस जटिलता का समाधान कर पाए। यह ठीक है कि जाति आधारित जनगणना के आधार पर देश में जनतांत्रिक चुनावी अवसरों एवं विकास परक योजनाओं का वितरण संख्या बल के आधार पर करने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन यहां कुछ नैतिक प्रश्न भी खड़े होते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी है, उसको उतनी हिस्सेदारी मिल भी गई तो जिनकी संख्या कम है, उनका क्या होगा? कोटियों में विभाजित सामाजिक समूहों में जो कुछ जातियां ज्यादा सक्षम हो चुकी हैं, वे उसी समूह की अन्य जातियों के अवसरों पर क्या पूर्व की तरह कब्जा नहीं करती रहेंगी? हम जानते हैं कि आज सामाजिक कोटियों में अनेक जातियां हैं, जिन तक जनतांत्रिक लाभ उन्हीं कोटियों की प्रभावी जातियों की तरह नहीं पहुंच पा रहे हैं।
संभव है कि जातीय जनगणना अति उपेक्षित एवं अति पिछड़े समूहों का संख्या बल एवं अन्य आंकड़े हमें प्रदान करेगी, जिनसे हम उनके तुलनात्मक पिछड़ेपन अथवा विकास को समझ पाएंगे। हालांकि यह तभी संभव है जब जनगणना की दिशा एवं दृष्टि में सामाजिक-आर्थिक अवस्थिति पर आधारित प्रश्नों को ज्यादा महत्व मिले। यह महत्व न केवल जनगणना के वक्त, बल्कि उसकी व्याख्या करते समय भी दिया जाए । ऐसा न हो कि बस संख्या बल के आधार पर चुनावी जनतंत्र एवं सत्ता की शक्ति के वितरण में ही अपनी हिस्सेदारी का दावा किया जाए। यह ध्यान ही न दें कि संख्या बढ़ने या घटने के साथ ही सशक्तीकरण एवं विकास की प्रक्रिया कितनी बढ़ी या घटी है। भारतीय जनतंत्र से अपेक्षा की गई थी कि उसके प्रसार के बाद देश में जाति भाव कमजोर होगा। डा. आंबेडकर ने जाति उन्मूलन का स्वप्न देखा ही था, किंतु ऐसा हम सबने लगातार महसूस किया है कि जहां आधुनिकता कई अर्थों में हमारी जातीय जकड़न को कमजोर करती रही है, वहीं चुनावी जनतंत्र के विमर्श ‘जातीय बोध’ को बढ़ाते रहे हैं।
कुछ राजनीतिज्ञ मान रहे हैं कि जातीय जनगणना से भारत में समरसता आएगी, लेकिन गहरे अर्थों में देखें तो इतनी बड़ी संख्या में जातियों को जातीय इकाई के आधार पर संतुलित विकास एवं हिस्सेदारी देना आसान नहीं होगा। अगर कोई जनगणना संख्या बल के साथ ही सामाजिक-आर्थिक अवस्थिति एवं विकास के स्रोतों का आकलन करती है तो वह हमें अपने गवर्नेंस को समावेशी बनाने में मदद करेगी। वहीं यदि हम मात्र संख्या ही गिनने में लिप्त रहेंगे और उसके समाजशास्त्र को विमर्श में नहीं लाएंगे तो संख्या का सियासी खेल समाज में भयानक असंतुलन को जन्म देगा, जिसे साधना हमारे लिए कठिन होगा। बहरहाल जाति आधारित जनगणना अगर होती भी है तो इसे सामाजिक न्याय के संतुलित वितरण का माध्यम बनाना चाहिए। हमें इसे ऐसे उपादान में बदलना चाहिए कि यह समाज के अनेक इकाइयों में विभाजन के रहते हुए भी इनमें संतुलित एवं सम्मानजनक संबंध विकसित करने में हमारी मदद कर सके। ऐसी जनगणना ही हमारे शासन, देश एवं समाज में सही अर्थों में जनतांत्रिक मूल्यों के प्रसार में सहयोगी हो सकेगी।
Date:24-08-21
एक नया खाका
संपादकीय
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा की जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की वे आधारभूत परिसंपत्तियां सूचीबद्ध हैं जिन्हें निजी क्षेत्र को पट्टे पर दिया जाएगा। घोषणा के मुताबिक योजना में कई अहम प्रतिबंध शामिल हैं। पहली बात, परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास बना रहेगा और पहले से तय पट्टाअवधि के समाप्त होने के बाद उन्हें वापस सरकार को सौंपना होगा। दूसरी बात, मुद्रीकरण पाइपलाइन में केवल उन्हीं परिसंपत्तियों को शामिल किया जाएगा जो पहले से संचालित हैं। दावा है कि अगले चार वर्ष में 6 लाख करोड़ रुपये मूल्य की बुनियादी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाएगा। हालांकि यह प्रश्न बरकरार है कि यह राशि परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य दर्शाती है अथवा नहीं। इसका पता तो तभी चलेगा जब एक बार इनमें से अधिकांश का बाजार मूल्य सामने आ जाएगा। बहरहाल, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए प्रोत्साहन ढांचा बनाकर अच्छा किया है। इसके तहत राज्य सरकारों को परिसंपत्ति मुद्रीकरण प्रक्रिया से हासिल राशि का 33 फीसदी अतिरिक्त हिस्सा केंद्र सरकार के खजाने से दिया जाएगा।
सरकारी अधिकारियों का कहना रहा है कि यह मुद्रीकरण केवल राजस्व जुटाने से संबंधित नहीं है बल्कि इसका संबंध सरकारी बुनियादी ढांचे के प्रभावी प्रबंधन से भी है। यदि यह सही है तो इस बारे में विचार करने का यह एकदम सही तरीका है। यह भावना कि ये संपत्तियां बेची नहीं जा रही हैं बल्कि उन्हें पट्टे पर दिया जा रहा है, सरकारों को प्रोत्साहित करेंगी कि वे उन्हें राजस्व समझें, न कि पूंजीगत आवक जिसे सरकारी क्षेत्र द्वारा अन्य पूंजी निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल, ऐसा करना गलती होगी खासकर यदि जुटाई गई राशि हर वर्ष समान किस्तों में आने के बजाय इकट्ठा प्राप्त हो। परिसंपत्ति मुद्रीकरण की मूल योजना यह थी कि इसके जरिये मौजूदा सरकारी परिसंपत्तियों के मूल्य को इस्तेमाल किया जा सके, सरकार को यह आजादी मिले कि वह ऐसे समय पर अपना पूंजीगत व्यय बढ़ा सके जब निजी बुनियादी निवेश कम है। यह लक्ष्य बना रहना चाहिए।
कम से कम एक सरकारी अधिकारी ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए सरकारी परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से 88,000 करोड़ रुपये का फंड जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह महत्त्वपूर्ण आंकड़ा है लेकिन इससे अलग तरह के प्रश्न पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए अतीत में व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के मूल्यांकन से जुड़े मसलों और जमीन की कीमत से उनके संबंध को देखते हुए यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था होगी जो पारदर्शी भी हो, लाभकारी भी हो और निजी क्षेत्र के लिए आकर्षक भी हो। चूंकि सीधी बिक्री एजेंडे में नहीं है, इसलिए कुछ लोगों ने चिंता जताई है कि यह पिछले दरवाजे से निजी-सार्वजनिक भागीदारी की वापसी है जबकि पिछले दशक की घटनाओं के बाद ऐसी साझेदारियां विश्वसनीय नहीं रह गई हैं। इसके अलावा एक खेदजनक तथ्य यह भी है कि विनिवेश के मोर्चे पर सरकार का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस मामले में वह लगातार लक्ष्य चूकती रही है। इस बार मामला अलग कैसे होगा?
निश्चित रूप से इस योजना में संभावना है और पुरानी आशंकाओं का काफी हद तक समाधान किया गया है। इतना ही नहीं निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र की आधारभूत परिसंपत्तियों में काफी रुचि रखता है। यह इस बात से स्पष्ट हो चुका है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से संबद्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को अच्छी सफलता मिली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी अगले माह 5,100 करोड़ रुपये मूल्य का इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शुरू करने वाला है। इस पेशकश को सही ढंग से तैयार और क्रियान्वित करना सबसे आवश्यक है।
Date:24-08-21
सही दिशा में अग्रसर जल जीवन मिशन
विनायक चटर्जी
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के आम चुनाव में उतर रहे थे तो उनके पास कहने को कई ऐसे कदम थे जो वंचित तबकों की बेहतरी के लिए उठाए गए थे। इनमें किफायती आवास, शौचालय, बिजली कनेक्शन, रसोई गैस, वित्तीय समावेशन एवं ग्रामीण सड़कों का निर्माण जैसे कई प्रयास शामिल थे। इनमें से कई कार्यक्रम अब भी जारी हैं लेकिन 2024 के आम चुनाव में मौजूदा सरकार के लिए ‘हर घर जल’ मुहैया कराने के कार्यक्रम को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा सकता है। ‘जल जीवन मिशन’ के तहत हर परिवार को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की पहल इस सरकार की कार्यसूची में काफी ऊपर है।
गांव के हरेक घर तक नल से जल पहुंचाने की इस योजना को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे ग्रामीण परिवारों को भी नियमित तौर पर अच्छी गुणवत्ता वाला पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। नल से पेयजल घरों तक पहुंचने से महिलाओं की दुश्वारियों में काफी कमी आने की संभावना है जिन्हें साफ पानी की तलाश में काफी दूर तक जाना पड़ता है। ग्रामीण समुदायों को जीवन की गरिमा प्रदान करने में भी यह मददगार होगी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2019 को लाल किले के प्राचीर से की थी। ग्रामीण भारत में 18.93 करोड़ परिवार हैं जिनमें से सिर्फ 17 फीसदी के ही पास नल का कनेक्शन है। बाकी 15.70 करोड़ परिवार यानी करीब 83 फीसदी ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के दायरे का सवाल खड़ा हुआ। यह संख्या बिजली कनेक्शन देने के लिए निर्धारित लक्ष्य के पांच गुने से भी थोड़ा अधिक है। बड़े लक्ष्य को देखते हुए इस योजना का आवंटन भी करीब 3.60 लाख करोड़ रुपये रखा गया जिसमें से 2.08 लाख करोड़ रुपये की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है।
जुलाई 2021 तक देश भर में इसने अपना 41 फीसदी लक्ष्य हासिल कर लिया था। ऐसा लगता है कि वर्ष 2024 तक यह अपने निर्धारित लक्ष्य को भी हासिल कर पाने में सक्षम है। इस योजना के दो खास आयामों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ये हैं-अत्यधिक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण और सेवा आपूर्ति की गुणवत्ता को एकमात्र सार्थक नतीजा मानने की दृढ़ धारणा।
ग्रामीण समुदाय से भी व्यय के पांच फीसदी हिस्से के बराबर नकद राशि या स्वैच्छिक श्रम के तौर पर योगदान देने की अपेक्षा की गई है।
मिशन में गांवों के लिए एक पंचवर्षीय कार्य-योजना है जिसे अमलीजामा पहनाने के लिए हरेक गांव में पंचायत के अधीन एक समिति बनाई जाएगी। समिति ही गांव के भीतर जलापूर्ति प्रणाली की योजना बनाने, क्रियान्वयन, परिचालन एवं रखरखाव में अहम भूमिका निभाएगी। क्षमता निर्माण के लिए इनपुट को 184 चिह्नित सेक्टर भागीदारों के जरिये मुहैया कराया जा रहा है जिनमें इस क्षेत्र के जानकार गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), फाउंडेशन, ट्रस्ट एवं प्रतिबद्ध व्यक्ति शामिल हैं।
जल जीवन मिशन के तहत देश भर में एकदम नए कौशल से लैस प्लंबर, राजमिस्त्री, पंप मैकेनिक एवं गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञों को तैयार करने पर जोर दिया गया है जिससे एक व्यापक रोजगार बाजार तैयार होगा। भारत में छह लाख से अधिक गांव हैं। हर गांव में करीब 15 नए रोजगार अवसर पैदा होने के अनुमान से भी देखें तो ग्रामीण भारत में 90 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। इसका दीर्घकालिक मकसद यह है कि पानी समितियां जलापूर्ति से संबंधित तकनीकी एवं वाणिज्यिक पहलुओं की देखभाल करने में सक्षम स्थानीय जल निकायों में तब्दील की जाएं।
इस कार्यक्रम का एक अन्य नवाचारी स्वरूप जलापूर्ति ढांचा खड़ा करना भर न होकर पानी को हर घर तक पहुंचाना भी है। सेवा की आपूर्ति के ऐसे मानदंड अपनाए गए हैं कि हर परिवार को प्रति व्यक्ति एक निर्धारित गुणवत्ता वाला 55 लीटर पेयजल प्रतिदिन मिलेगा। पानी की मात्रा, गुणवत्ता एवं नियमितता जानने के लिए सेंसर-आधारित नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की जाएंगी और वे इंटरनेट की मदद से आंकड़े प्रेषित करेंगे। इन आंकड़ों को गांव के स्तर पर गठित सार्वजनिक डोमेन डैशबोर्ड में फीड किया जाएगा। पानी की गुणवत्ता पर निगरानी रखने का काम स्थानीय समुदाय करेगा जिसमें गांव की महिलाओं पर खास जोर दिया जाएगा। राज्य अपनी प्रयोगशालाओं में पानी के नमूनों की जांच नाममात्र के शुल्क पर कराएंगे। घरों में ही पानी की गुणवत्ता परखने के लिए एक पोर्टेबल उपकरण के विकास की कोशिशें भी जारी हैं। ‘ग्रे वाटर’ निकलने का समाधान और इस पानी को फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाना भी इस योजना का एक अहम अवयव है ताकि जल संरक्षण सुनिश्चित करने के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे को भी दूर किया जा सके।
आर्सेनिक एवं फ्लोराइड के असर वाले इलाकों, सूखाग्रस्त क्षेत्रों एवं रेगिस्तानी इलाकों पर खास ध्यान दिया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति-जनजाति बहुल गांवों एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े आकांक्षी जिलों को भी इस कार्यक्रम में खास जगह दी गई है। समय-समय पर राज्यों एवं जिलों के अधिकारियों के साथ संपर्क की भी व्यवस्था की गई है।
सवाल है कि जल जीवन मिशन क्या कोई तरीका अपना सकता है? एक सुझाव यह है कि भारत एवं विदेश की वे कंपनियां, ट्रस्ट या फाउंडेशन इस ऐतिहासिक मुहिम में कुछ गांवों को गोद लेकर अपनी भागीदारी करना चाहते हैं, उनके पास तक पहुंचने के लिए एक आक्रामक अभियान चलाया जाए। पानी समितियों के स्थानीय जल निकायों में बदलने पर बिजली, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा को भी उसके दायरे में लाया जा सकता है।
आखिर में, भूजल के फ्लुराइड, आर्सेनिक, आयरन, खारेपन, नाइट्रेट एवं भारी घातुओं से दूषित होने की तमाम घटनाएं हमारे सामने चुनौती पेश कर रही हैं। इन परिस्थितियों को लंबे समय में दूर करने के लिए विशेष तकनीकी टीम का खड़ा होना पीडि़त समुदायों के लिए एक वरदान ही होगा।
Date:24-08-21
संकट बनता ई-कचरा
संजय वर्मा
आधुनिक होती जा रही मानव सभ्यता की एक बड़ी समस्या यह है कि वह कई तरह का कचरा पैदा कर रही है। यह कचरा वैचारिक भी है और भौतिक भी। वैचारिक कचरे की असंख्य मिसालें सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हर वक्त मिलती रहती हैं। पता नहीं कि इस कचरे से सभ्यता को कभी निजात मिल भी पाएगी या नहीं। पर भौतिक कचरे के तमाम रूपों में से एक के इलाज के बारे में कुछ कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। यह है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जिससे निपटने का एक बेहतरीन उदाहरण टोक्यो ओलंपिक खेलों में पेश किया गया। ओलंपिक में विजेता खिलाड़ियों को जो पदक दिए गए, वे सभी कबाड़ हो चुके मोबाइल (स्मार्टफोन) और लैपटॉप से बने थे। सोने, चांदी और कांसे के ऐसे करीब पांच हजार पदक बनाए गए जो तीन सौ उनतालीस खिलाड़ियों व टीमों को दिए गए। ये मोबाइल फोन और लैपटॉप जापानियों से ‘टोक्यो मेडल प्रोजेक्ट’ के तहत जमा किए गए थे। सिर्फ मेडल ही नहीं, बल्कि ओलंपिक की मशाल भी उस एल्युमिनियम के ऐसे कबाड़ से बनाई गई जिसका इस्तेमाल 2011 में जापान में आए भूकम्प के दौरान अस्थायी घरों को बनाने में हुआ था। ओलंपिक के आयोजन से करीब चार साल पहले वर्ष 2017 में शुरू किए गए टोक्यो मेडल प्रोजेक्ट में जापान के नब्बे फीसद शहरों से अस्सी टन वजन के करीब हजारों पुराने स्मार्टफोन और लैपटॉप जमा किए थे। इनके पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) से बत्तीस किलो सोना, करीब तीन सौ तीस किलो चांदी और लगभग दो हजार दो सौ पचास किलो तांबा निकाला और पदक बनवाए गए। इस तरह टोक्यो ओलंपिक दुनिया का पहला ऐसा खेल आयोजन बन गया, जिसमें दिए गए सभी पदक इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ से बने थे।
हालांकि इससे पहले भी छिटपुट स्तर पर ऐसे प्रयोग हुए हैं। साल 2016 के रियो ओलंपिक में तीस फीसद सोने और चांदी के पदकों में कबाड़ हो चुकी कारों से निकली सामग्री का इस्तेमाल हुआ था। ओलंपिक में किए जा रहे ऐसे प्रयोगों से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के गंभीर प्रयास शुरू नहीं किए गए, तो यह प्राणी जगत लिए बड़ा खतरा बनने वाला है। यह खतरा कितना बड़ा हो सकता है, इसका आकलन चौंकाने वाला है। एक आकलन में बताया गया है कि वर्ष 2019 में विश्व स्तर पर रिकॉर्ड पांच करोड़ छत्तीस लाख टन कचरा पैदा हुआ जो क्वीन मैरी-2 जैसे आकार वाले साढ़े तीन सौ क्रूज जहाजों के वजन के बराबर है। समान रूप से वितरित करने पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे की यह मात्रा लगभग साढ़े सात किलो प्रति व्यक्ति ठहरती है।
समस्या का एक बड़ा पहलू यह है कि दुनिया में जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक सामान की मांग बढ़ती जा रही है, उससे इसके कचरे की मात्रा में हर दिन इजाफा हो रहा है। खासतौर से स्मार्टफोन बड़ी मुसीबत साबित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि दुनिया में मोबाइल फोनों की संख्या इंसानी आबादी से ज्यादा हो चुकी है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका आदि देशों में स्मार्टफोनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना काल में तो स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप की मांग ऑनलाइन पढ़ाई जैसी विवशताओं के कारण और भी बढ़ी है। इसके अलावा इनके नए-नए संस्करणों के प्रति लोगों की चाहत ने भी मुश्किल खड़ी कर दी है। लोग कुछ ही महीनों में गैजेट बदलते रहते हैं। बाजार में स्मार्टफोन का नया मॉडल आते ही पुराना मोबाइल कबाड़ में फेंक देते हैं और नया ले लेते हैं। इस मामले में चीन और भारत विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जहां हर मुल्क में डेढ़ अरब से ज्यादा आबादी के पास मोबाइल फोन हैं। भारत ने चार साल पहले 2017 में एक अरब मोबाइलधारकों का आंकड़ा छुआ था। जबकि चीन यह आंकड़ा वर्ष 2012 में ही पार चुका है। आंकड़ों के मुताबिक अभी दुनिया में सिर्फ चीन और भारत ऐसे देश हैं, जहां मोबाइल धारकों की संख्या डेढ़ अरब के पार है। दावा किया जाता है कि इन दो देशों की बदौलत यह दुनिया आठ अरब मोबाइलधारकों का मोहल्ला बन चुकी है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन (आइटीयू) का कहना है कि भारत, चीन, रूस, ब्राजील सहित करीब दस देश ऐसे हैं जहां मानव आबादी के मुकाबले मोबाइल फोनों की संख्या ज्यादा है।
इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण संचार और कामकाज की मौजूदा जरूरतों के लिहाज से एक जरूरी साधन बन गए हैं। इनके बिना आज की दुनिया का काम नहीं चलता। कोरोना काल में यह बात और भी मुखरता से स्पष्ट हुई है। इन उपकरणों की बदौलत ढेर सारे काम और मनोरंजन के प्रबंध घर बैठे हो जा रहे हैं। लेकिन तरक्की और सुविधा के ये प्रबंध हमें इतिहास के एक ऐसे अनजाने मोड़ पर ले आए हैं जहां हमें यह नहीं मालूम कि आगे कितना खतरा है। हालांकि इस बारे में थोड़े-बहुत आकलन-अनुमान अवश्य हैं जिनसे समस्या का आभास होता है। जैसे आठ साल पहले 2013 में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजूकेशन एंड रिसर्च (आइटीईआर) द्वारा मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ ई-वेस्ट विषय पर आयोजित सेमिनार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विज्ञानियों ने एक आकलन करके बताया था कि भारत हर साल आठ लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा कर रहा है। इस कचरे में देश के पैंसठ शहरों का योगदान है, पर सबसे ज्यादा ई-कबाड़ देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में पैदा हो रहा है। दुनिया के कुछ दूसरे शहरों की तुलना में भारतीय शहर थोड़ा पीछे हो सकते हैं, लेकिन यह कोई संतोष की बात नहीं है।
असली दिक्कत ऐसे ई-कबाड़ से होने वाले पर्यावरणीय और मानवीय नुकसान की है। चाहे मोबाइल फोन हों, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व उनकी बैटरियां आदि, इन सभी में इस्तेमाल होने वाले धात्विक, प्लास्टिक और विकिरण पैदा करने वाले कलपुर्जे सैकड़ों साल तक जमीन में स्वाभाविक रूप से घुल कर नष्ट नहीं होते। अंदाजा सिर्फ इससे लगा लें कि एक मोबाइल फोन की बैटरी ही छह लाख लीटर पानी दूषित कर सकती है। इसके अलावा एक पर्सनल कंप्यूटर में 3.8 पौंड घातक सीसा और फास्फोरस, कैडमियम व मरकरी जैसे तत्व होते हैं, जो जलाए जाने पर सीधे वातावरण में घुलते हैं और विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कंप्यूटरों के स्क्रीन के रूप में इस्तेमाल होने वाली कैथोड रे पिक्चर ट्यूब जिस मात्रा में सीसा (लैड) पर्यावरण में छोड़ती है, वह भी काफी नुकसानदेह होती है। कचरे में पहुंचनी वाली ये सारी चीजें अंतत: इंसानों और अन्य जीवों में कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियां पैदा करती हैं। देश के कई इलाकों में विदेशों से ई-कचरा मंगा कर उनसे उपयोगी चीजें निकालने का कारोबार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। यह हमारे लिए भविष्य का कम बड़ा संकट नहीं है। पुराने लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, बैटरियां, कंडेसर और सीडी व फैक्स मशीनों को रसायनों डुबो कर उनसे थोड़ी-बहुत मात्रा में सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुओं को निकालने की कोशिश हमारे पानी और जमीनों को प्रदूषित कर रही है। यह कोशिश परोक्ष रूप से जानलेवा ही साबित होती है। विकसित देशों में तो अब यह समझ बन गई है कि वे किसी भी तरह का प्रदूषण अपने यहां पैदा नहीं होने देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ को लेकर वहां ठोस नीतियां अपनाई जा रही हैं। पर भारत जैसे देशों की समस्या यह है कि यहां न तो जनता के स्तर पर ऐसी कोई जागरूकता है और न सरकारों को इसकी चिंता है। तकनीक के गुलाम होने के साथ-साथ हम पर्यावरण और सेहत की बलि लेने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे की तरफ अगर आज निगाह नहीं डालेंगे तो भविष्य में आने वाली मुसीबतों से पार पाना आसान नहीं होगा।
Date:24-08-21
जातीय जनगणना : तर्कसंगत नहीं है मांग
प्रो. (डॉ). राजेंद्र प्र. गुप्ता, ( लेखक बिहार भाजपा के प्रांतीय उपाध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं )
जातीय जनगणना का मुद्दा इन दिनों काफी चर्चा में है। इसके निमित्त विभिन्न राजनीतिक दलों के अनेक नेताओं ने जातीय जनगणना कराने के पक्ष में आवाज भी उठाई है। बिहार और उप्र में तो यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बिहार विधान सभा एवं विधान परिषद में तो जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सकंल्प भी पारित करवाया है।
अब बिहार के मुख्यमंत्री के साथ–साथ अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलकर जातीय जनगणना के लिए दबाव भी बनाने जा रहे हैं। यह विषय चर्चा में होने के कारण इसके फायदे और नुकसान के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। जातीय जनगणना के प्रति अपनी आवाज बुलंद करने वाले नेताओं को भी इस पर गंभीरता से अवश्य विचार करना चाहिए; क्योंकि यह साधारण विषय नहीं है‚ अपितु यह सीधे राष्ट्र के खिलाफ लिया जाने वाला निर्णय सिद्ध होगा। ऐसा नहीं है कि जातिगत जनगणना की यह चर्चा देश में पहली बार शुरू हुई है। भारत में अंतिम बार सन 1931 में जातिगत जनगणना की गई थी। पुनः 1947 में देश आजाद होने के पश्चात 1951 में तत्कालीन सरकार के पास भी जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव आया था‚ परंतु तब के गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने यह कह कर उसको खारिज कर दिया कि जातीय जनगणना कराए जाने से देश का सामाजिक ताना–बाना बिगड़ सकता है। इसके बाद सन् 2011 में आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण हुआ और उसी आधार पर आज आर्थिक रूप से पिछड़े हुए गरीब लोगों के लिए योजनाएं तैयार की गई। इसी के आधार पर नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त में अनाज‚ महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर‚ आयुष्मान योजना जैसे अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के साथ–साथ अन्य कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो राजनेता अपने आप को लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉ. राममनोहर लोहिया का अनुयायी बताकर राजनीति कर रहे हैं‚ वही जातीय जनगणना की मांग जोर–शोर से कर रहे हैं‚ जबकि इन महापुरुषों का भी मानना कि जातीयता भारत लिए अभिशाप है। लोकनायक ने संपूर्ण क्रांति की सात क्रांतियों में सामाजिक क्रांति को सबसे महkवपूर्ण माना था। उन्होंने कहा था कि जातीयता के भाव जो लोगों के मन में बैठे हुए हैं‚ उनसे हर क्षेत्र प्रभावित होता है। आज उनकी आत्मा कचोट रही होगी कि उनके कथित शिष्य ही जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर भी जातिवाद के घोर विरोधी थे। जाति के खिलाफ दोनों नेताओं के समान मत थे। डॉ. आंबेडकर कहा करते थे कि जाति से आर्थिक दक्षता में वृद्धि नहीं होती। जातीयता नस्ल में सुधार नहीं कर सकती और न ही उसने ऐसा किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सामाजिक समरसता के लिए अनेक संकल्प और प्रकल्प के माध्यम से महत्वपूर्ण काम किया है। इस संदर्भ में सामाजिक समरसता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सर संघचालक बाला साहेब देवरस के कार्य को मील का पत्थर माना जाता है। इनके अलावा महात्मा गांधी‚ विनोबा भावे‚ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसी महान विभूतियों ने भी जाति प्रथा की घोर निंदा करते हुए सामाजिक समरसता की बात की है।
जातीय जनगणना से राष्ट्र का बहुत अधिक अहित होगा। इससे जातीय राजनीतिकरण बढ़ेगा और समाज का विभाजन होगा। इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी क्षति पहुंचने की आशंका है। भारत के कुछ राजनेताओं को भ्रम है कि जातीय जनगणना से उन्हें नये वोट–बैंक मिल जाएंगे‚ परन्तु उनका वोट–बैंक तो उन्हीं की जाति और उप–जातियों के उम्मीदवार चौपट कर देंगे। यदि सभी जातियों के लोग ऐसा करेंगे तो यह देश एक राष्ट्र नहीं रहेगा‚ हजारों जातियों का अखाड़ा बन जाएगा। जातीय जनगणना का दूसरा दुष्परिणाम यह होगा कि समाज में जातीय वैमनस्यता का विस्तार तेजी से होगा। इसका तीसरा दुष्परिणाम यह होगा कि इससे सामाजिक समरसता का ताना–बाना भी टूटेगा। जातीय जनगणना से जिन जातियों की जनसंख्या कम होगी उनमें अपनी जातियों की जनसंख्या बढ़ाने की भी होड़ लग सकती है। इससे चौथे दुष्परिणाम के रूप में सरकार की अहम नीति ‘जनसंख्या नियंत्रण’ भी प्रभावित हो सकती है। इससे पांचवें दुष्परिणाम के रूप में आरक्षण का मामल भी जटिल हो जाएगा। इस तरह जातीय जनगणना बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं दिखती है। इस तरह सीधे शब्दों में कहा जाए तो ‘जातीय जनगणना’ भारत की एकता और अखंडता को ठेस पहुंचानेवाली जनगणना है।
Date:24-08-21
जातिगत गणना की मांग
संपादकीय
आज राजनीति की जो दिशा है, उसमें जातिगत जनगणना के पक्ष में माहौल बनना स्वाभाविक ही लगता है। इस मांग के गहरे सियासी मायने हैं, शायद इसीलिए आजाद भारत की सरकारें इस मोर्चे पर उदासीन रही हैं। हमें गौर करना चाहिए कि जातिगत जनगणना की मांग उस प्रदेश से दिल्ली पहुंची है, जो विकास के ज्यादातर पैमानों पर देश में सबसे पीछे है। बिहार के राजनीतिक दल जातिगत जनगणना के लिए एकमत नजर आ रहे हैं। सोमवार को बिहार में सक्रिय 10 राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इन नेताओं की मांग है कि केवल बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिहार की मांग का वजन इस बात से भी बढ़ जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) से पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, भाजपा की ओर से बिहार में मंत्री जनक राम भी शामिल थे। मतलब, भाजपा, कांग्रेस, जद-यू, वामपंथी, दलित, पिछड़े नेता जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं।
केवल बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना की मांग होती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझाने की कोशिश की है कि पूरे देश में लोगों को इससे फायदा होगा। क्या सभी राजनीतिक दलों ने नफा-नुकसान का अनुमान लगा लिया है? गौरतलब है, इसी महीने जनता दल-यू का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से भी यह मांग कर चुका है। अब यदि प्रधानमंत्री के सामने भी मांग की गई है, तो संभव है आने वाले दिनों में सकारात्मक जवाब आए। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने जातीय जनगणना को नकारा नहीं है। जिस हिसाब से अन्य राज्यों में भी जातिगत जनगणना की मांग बढ़ रही है, उससे यही लगता है कि केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। विपक्षी दल चुनावी मैदान में इसे मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
वैसे जातिगत जनगणना के फायदे भी हैं और नुकसान भी। क्या इसके फायदे उठाने की समझदारी हमारे राजनीतिक दलों में पर्याप्त है? क्या इससे होने वाले नुकसान को संभालने के लिए भी पार्टियां तैयार हैं? क्या जातिगत आंकड़े दुरुस्त न होने के कारण जन-कल्याणकारी योजनाओं या आरक्षण देने में कोई परेशानी आ रही है? हमारे यहां चुनाव के समय ही जातिगत आंकड़ों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ा खतरा यही है कि आंकड़े स्पष्ट होंगे, तो उनका इस्तेमाल भी बढ़ेगा। पिछली जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर कटु सियासत होती है। खतरे को अंग्रेज भी समझ गए थे, इसलिए साल 1941 में जातिगत जनगणना तो की गई, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। 2011 में भी सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना की गई थी, लेकिन सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए। कायदे से अगर साल 2011 के आंकडे़ भी जारी हो जाएं, तो राजनीतिक दलों का मकसद शायद पूरा हो जाना चाहिए। हां, जाति व्यवस्था के अध्ययन और सामाजिक-आर्थिक विकास के योजनाकारों के लिए ये आंकड़े उपयोगी होंगे। सरकारों को ध्यान रखना होगा कि गणना के समय या गणना के बाद किसी तरह की कटुता न रहे और उपलब्ध आंकड़ों का पूरा उपयोग हम अपने समावेशी विकास के लिए कर सकें।