24-07-2020 (Important News Clippings)

Afeias
24 Jul 2020
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Date:24-07-20

Dissent, Contempt

Supreme Court is too big an institution to be undermined by one man’s criticism

TOI Editorials

The power of courts to initiate criminal contempt against critics has been curbed by judges themselves in Western jurisdictions. Whenever courts have taken recourse to exercising this power, it has stirred much unease, often viewed as an attempt by the judiciary to stymie criticism. Supreme Court’s suo motu criminal contempt proceedings against lawyer and activist Prashant Bhushan and Twitter India have reopened the debate.

With the advent of social media institutions ranging from government, legislature, judiciary and media to private corporations find themselves relentlessly pilloried for causes just and unjust. Amid this explosion of unmediated content on the internet, authorities must strike a balance between free speech and public interest. For decades, SC has helped carve out space for free speech amid India’s hotly contested public spaces. It shielded against state overreach by stipulating that only imminent danger to public order qualifies for invoking sedition charges. SC’s quashing of the catch-all free speech killing Section 66A of Information Technology Act was no less pathbreaking.

But in its own domain the Contempt of Courts Act 1971 criminalises, among others, acts that “scandalise” a court. This is too broad-brush a definition of criminal contempt, which can include even bona fide criticism. The UK scrapped this provision in 2013. Judiciary could view acts of “contempt” as a safety valve akin to dissent against governments. Those spouting intemperate and unfair opinions will invariably get isolated. Citizens don’t gullibly swallow opinions lock, stock and barrel but are their own masters. As Justice VR Krishna Iyer once wrote in a newspaper column: “The best answer to abuse of judges is not frequent or ferocious contempt sentencing but fine performance.” Too narrow and restrictive a definition of contempt of court could itself hurt the court.


Date:24-07-20

Who Controls Citizens’ Data?

Personal Data Protection Bill must empower an independent and robust Data Protection Authority

Amar Patnaik , [ The writer is BJD MP (Rajya Sabha) and a former CAG civil servant]

Ministry of electronics and IT (MeitY)’s June 29 decision to block access to 59 Chinese mobile apps – by invoking the exception clause relating to sovereignty under Section 69 of the IT Act – has been welcomed by most. But it is at best an ad hoc measure. Amongst other concerns, the MeitY order specifically refers to the mining, profiling and unauthorised use of personal data. These issues are a continuing cause of concern for any application or data system and need to be addressed systemically and dynamically.

Ad hoc measures act at best as a temporary Band-Aid, but may result in disproportionate responses instead of well-planned alternatives backed by law and a well-defined strategy. The instant ban is yet another call for having a functionally robust Data Protection Authority (DPA).

The Personal Data Protection Bill, 2019 entrusts the DPA with the mammoth task of protecting the right to privacy of 1.3 billion Indians by regulating approximately 600 million entities, including the proliferating digital ecosystem of both the government of India and the states. As opposed to a sectoral regulator like SEBI, IRDA, TRAI etc, it is a sector agnostic body and has wide powers cutting across different sectors and economic spheres with powers to penalise not only both central and state governments but also other fourth branch watchdogs such as Comptroller and Auditor General of India and the Election Commission and even more significantly, the legislature and judiciary itself.

For impartial and effective discharge of its crucial role, there is a need for the DPA to have sufficient capability to discharge its functions. The EU shares its data only with countries which meet the ‘adequacy requirement’ under the General Data Protection Regulations (EUGDPR) and the OECD privacy guidelines. The independence of the DPA is the foremost criterion for meeting such a requirement and a necessary prerequisite for a free and fair cross-border transfer of data. Only with an independent DPA can India unlock its true potential in global digital commerce.

First, under the bill, the Centre has the power to notify categories of ‘sensitive personal data’ in consultation with the DPA and concerned sectoral regulators. Such powers should vest solely with DPA as it is the primary rule making body under the bill and must remain at more than an arm’s length from the government. Second, the Centre is empowered under Section 86 of the bill to issue binding directions to the DPA without any prior consultation with it. This may adversely affect the functional autonomy of the body.

Third, while the power to notify certain large data fiduciaries as ‘significant data fiduciaries’ rests solely with the DPA, the Centre has been given the power (in consultation with the authority) to notify social media intermediaries as significant data fiduciaries, thereby diluting DPA’s power.

Data fiduciaries at all levels of the government, ranging from the panchayat level to the Centre, will be regulated by the DPA. To design effective regulation, monitoring and enforcement mechanisms and create awareness of data protection rights at grassroots level, the DPA must be a decentralised body on the lines of the State Information Commissions or the Consumer Protection Authority and the Consumer Fora. A single centralised body as conceptualised now may not even be able to functionally discharge its responsibilities of safeguarding every citizen’s right to privacy and preventing any harm to him. But a decentralised body will pave the way for an efficient, agile and flexible DPA.

Further, given its cross-sectional mandate, the DPA may need to be constituted as a collegial body with a combination of full-time, part-time and independent members from judiciary, civil society and persons of ability, integrity and standing in the field of data protection, technology and regulation. Considering the brisk pace of change in the field of technology and data sciences, increasing DPA’s capacity, both qualitatively and quantitatively, in this area is a crucial imperative.

The bill adopts good practices of involvement of various stakeholders such as industry, trade associations, departments of the governments, other sectoral regulators and the public in the formulation of code of practices. However, the same transparent and consultative method is missing from the process of framing other rules and regulations. An opaque regulation making process has the potential of becoming the Achilles heel of the bill.

The DPA must also be required to publish results of inspections and inquiries that it conducts on data fiduciaries. Strong disclosure and reporting requirements must therefore be enshrined in the bill to gain much-needed public trust and make enforcement effective. The DPA has to subject itself to the requirements under the RTI Act.

Lastly, the bill confers absolute discretion to the Centre for deciding the number of adjudicating officers, the manner and term of their appointment and jurisdiction. The adjudicating officers preside on disputes under the PDP Bill. This unfettered discretion may create issues of independence, conflict of interest and bias. The appointment of adjudicating officers must therefore be vested in an independent DPA with benches established at the district and block levels to improve accessibility.

Any law or policy is as good as its enforcement. Efficacious and effective implementation and enforcement depends upon capacity and capability. With rapidly progressing technology in a global world, we must envisage a DPA which is able to meet contemporary challenges, so that it becomes a model worth emulating.


Date:24-07-20

Big Step Forward for Indian Nuclear Tech

ET Editorials

There is welcome progress for stable, green, baseload power. India has deployed home-grown nuclear technology to reap scale economies for its first 700-MW unit at Kakrapar Atomic Power Project in Gujarat. It’s the biggest indigenous variant of the pressurised heavy water reactor (PHWR), which can be gainfully replicated here and abroad.

Over a dozen more modern nuclear reactors have received financial sanction pan-India; we are well-positioned to export nuclear technology and carry out attendant project execution internationally. Note that PHWRs, the mainstay of our nuclear energy programme, use unenriched natural uranium as fuel and heavy water as a moderator and coolant. It avoids expensive uranium enrichment facilities very unlike conventional nuclear reactors; it is also thermally more efficient. The massive global safeguards regime and bundobust for enriched uranium is, of course, because the fissile material can readily be used for strategic purposes and nuclear stockpiling. But PHWRs entirely bypass enrichment headaches. The US, with the largest current nuclear power operations, surely needs to champion PHWRs worldwide; it would be in its interest too.

American expertise in nuclear power seems rusty after decades of non-expansion. It has led to huge time and cost overruns lately. The US and India need to form a JV for streamlining timelines for nuclear plants. The Indo-US Nuclear Deal of 2008 has pre-empted natural uranium shortages in India. But its potential has hardly been tapped for two-way nuclear commerce. The costs of storing spent fuel are high for standard nuclear plants; we follow a closed nuclear fuel cycle: PHWRs, recycling of spent fuel for the next stage, and on to reactors fuelled by thorium, plentiful in India, and non-fissile.


Date:24-07-20

Seize The Deal

India must move forward on trade agreement with US, while negotiating degrees of access, addressing structural issues

Editorial

On Tuesday, Union Commerce Minister Piyush Goyal announced that India and the US were close to finalising a “quick” trade deal. This limited deal, unlike a more comprehensive free trade agreement, is likely to cover around 50-100 goods and services. Discussions between the two countries have reportedly revolved around providing concessions to US farm products, dairy in particular, and on pricing of medical products such as stents, in return for the restoration of benefits extended to India under the generalised system of preferences (GSP), and market access for generic drugs. For the US President, Donald Trump, a deal that provides American agricultural products with greater access to the India market, and is concluded before November, could bring benefits in the presidential elections. For India, a trade deal, even though limited, if concluded, is a welcome sign, as it signals a reversal of the protectionist impulses emanating from government. However, it must be mindful of not offering too many exceptions in order to secure the pact. Market access should be granted strategically, securing one’s own benefit.

Moving from a limited agreement towards a comprehensive free trade agreement will prove to be a far more tricky proposition. The US is likely to push for far greater access for its agricultural/dairy products than India will be prepared to offer — this was also a major sticking point in the RCEP negotiations. Other thorny issues are likely to include intellectual property rights and digital taxation. On its part, the Indian government needs to develop a clear and coherent strategy on free trade agreements. In the past, it has vacillated in its approach. While arguing for greater trade and integration with the global economy, it has walked out of the RCEP and called for reviewing the previously signed FTAs based on the notion that the country has not benefited from them. And though a study by NITI Aayog has shown how Indian exporters had not gained from trade agreements according to the expectations, others have shown that much of India’s trade deficit stems from imports of raw materials, intermediate and capital goods, not consumer goods.

Signals emanating from the government in the recent past — the decision to opt out of the RCEP, as well as the hikes in import duties — have suggested it is veering away from freer trade, towards a more inward-looking, protectionist stance. This approach needs to be reconsidered. The benefits stemming from free trade are indisputable. While the degrees of access and protection should be aggressively negotiated, the bottomline is that free trade is good. At the same time, the government needs to focus on addressing the structural issues that continue to plague the country’s export competitiveness. The current global environment — the spread of the COVID-19 pandemic, and the increasing US-China altercations — provides an opportunity for reconfiguring trade relations. While China continues to be central to global supply chains, and any re-adjustment will be time costuming and a costly affair in the short run, India must seize this moment.


Date:24-07-20

प्रधानमंत्री का प्रशंसनीय प्रयास

संपादकीय

कोरोना संकट के बावजूद देश को आर्थिक मजबूती देने के पीएम के प्रयास दो आयाम पर हैं। पहला, विदेशी-पूंजी निवेश के लिए मेहमाननवाजी का भाव व दूसरा रोज लगभग दो बैठकें कर उद्योग के अनेक प्रतिनिधियों से बातचीत, व्यापार व उत्पादन बढ़ाने के उपक्रम शुरू करना। अमेरिका-भारत बिजनेस काउंसिल की इंडिया आइडिया शिखर बैठक में पीएम का संबोधन बेहतरीन रहा। इसमें वे सभी खूबियां थीं जो अमेरिकी निवेशकों को आकर्षित कर सकें, भारत का मुक्त समाज, पारदर्शी सरकार, 50 करोड़ लोगों का इन्टरनेट से जुड़ाव, जिनमें ज्यादा ग्रामीणों का होना यानी 100 करोड़ लोगों तक माल बेचने के लिए सहज मार्केट, रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष-टेक्नोलॉजी, बीमा व कृषि में व्यापक निवेश की गुंजाइश वगैरह। मुक्त समाज व पारदर्शी सरकार से पीएम उन उद्यमियों को लुभाना चाहते थे, जो कोरोना के बाद चीन के बंद समाज व सरकार के अपारदर्शी रवैये से क्षुब्ध हो अन्य देशों का रुख करना चाहते हैं। विकसित चीन अब उतना बड़ा उपभोक्ता भी नहीं है, न ही वहां कृषि में अब और विकास की गुंजाइश है। उद्योग के तमाम क्षेत्र, खासकर आईटी व विनिर्माण हैं, जिनमें भारतीय युवा चीन से बेहतर हैं व अमेरिका को अपेक्षाकृत सस्ते में उपलब्ध हो सकते हैं। पीएम वर्चुअल मीटिंगों में अधिकारियों को वर्तमान व भावी कल्याणकारी योजनाओं के अमल को लेकर निर्देश दे रहे हैं। नास्काम में उन्होंने बेहतर डाटा-प्रबंधन पर जोर देकर ग्रामीण भारत में इस सुविधा के इस्तेमाल को कहा। ये सभी प्रयास प्रशंसनीय हैं, लेकिन राज्य सरकारों के स्तर पर न तो ऐसी क्षमता दिखती है न ही भ्रष्टाचार की समस्या पर अंकुश के प्रयास हो रहे हैं। साथ ही आपराधिक घटनाएं विश्व में देश की छवि खराब कर रही हैं, जिन पर तत्काल रोक जरूरी है। भले ही व्यापार सुगमता इंडेक्स पर भारत को पहले से बेहतर बताया गया हो, लेकिन राज्य अभिकरणों का रवैया विदेशी निवेशकों को डरा सकता है। पीएम को कम से कम भाजपा-शासित राज्यों में सख्त संदेश देना होगा।


Date:24-07-20

अतीत बताता है कि भारत ने संकट से सबक नहीं लिया

भारत में संभावनाएं बहुत थीं, लेकिन कई बार अवसर मिलने पर भी वह उनका लाभ नहीं उठा पाया

हरिवंश , बिहार से राज्यसभा सांसद

संकट से भारतीय मानस सबक लेता है? अतीत, कहता है नहीं। इतिहास में एकजुट ‘नियति से मुठभेड़’ और नई इबारत लिखने के चुनिंदा क्षण हैं। कारण है, ‘चलता है मानस’। अर्थशास्त्री कींस ने कहा था, ‘सवाल नए विचारों को विकसित करने का नहीं, पुराने मानस से मुक्ति का है।’ सिंगापुर बदलने वाले ली यूआन क्यू ने दशकों पहले भारत के बारे में दूरदर्शी बातें कही थीं। पूर्व विदेश सचिव जगत मेहता का मानना था कि भारतीय जब अपनी संभावनाओं को नहीं जानते थे, तब ली ने भारत की इस ताकत को पहचाना। 1991 उदारीकरण के बाद नरसिम्हाराव जी ने ली को बुलाया। कुछ ही वर्षों बाद दुनिया के तीन विद्वानों ने ली से चर्चा की। इसपर पुस्तक (ली, क्यान यूः द ग्रैंड मास्टर्स इनसाइट्स ऑन चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्डः एस.आई.टी. प्रेस, अमेरिका) छपी। हर देशवासी को इस पुस्तक में भारत से जुड़े ली के विचारों को जानना चाहिए। वे कहते हैं ‘भारत अपनी महानता को न पा सकने वाला मुल्क है। इसकी संभावनाएं बंजर हैं, आंशिक भी हासिल नहीं हुई है।’

कैंब्रिज में विद्यार्थी दिनों से ही पंडित जी का मशहूर भाषण ‘नियति से मुठभेड़’ ली की जुबान पर था। उनकी आत्मकथा में विस्तार से उल्लेख है कि सिंगापुर को गढ़ने के क्रम में सबसे पहले मैं भारत गया। 1950 के दशक में। सीखने। तब मुझे लगा कि भारत संपन्न व कामयाब होकर, दुनिया की बड़ी ताकत बनेगा। पर भारत से ली का मन टूट गया। देंग (चीन) ने ली से कहा कि चीन को आधुनिकीकरण के लिए 22 वर्ष चाहिए। उन्हें यह सच पता था कि क्रांति से चीनी समाज नहीं बदला है। देंग उस उम्र में अपना मानस बदल चुके थे। उन्होंने दो मुहावरे दिए। कहा, क्या फर्क पड़ता है, बिल्ली काली है या सफेद? सवाल है कि वह चूहा पकड़ सकती है या नहीं? यानी साम्यवाद हो या बाजारवाद, असल सवाल है कि चीन आर्थिक ताकत है या नहीं? दूसरी बात कही, विकास ऐसे करो कि दुनिया को आहट न लगे।

आवश्यकता अनुरूप बदलो, आगे बढ़ो, फिर अपनी शर्तों पर चलो, यह चीनी मानस बन गया। ब्रिटेन, अमेरिका को दुनिया की आर्थिक ताकत बनने में जो समय लगा, उससे कम समय में चीन उन्हें चुनौती देने लगा। ली ने चीनी मानस पर टिप्पणी की है ‘चीनी भाषा में चीन’ का अर्थ है, मध्य या केंद्र। यानी सत्ता का केंद्र। इतिहास में आसपास के देश, उसे नजराना चुकाते थे। चीन उसी मानस-मनोवृति से दुनिया पर अपना प्रभाव चाहता है। 1978 में चीन ‘आर्थिक महाशक्ति’ बनने का संकल्प ले चुका था। भारत के कदम किधर थे? नीतियों के स्तर पर, खुद अपने पैरों पर हम कुल्हाड़ी मारते रहे। आर्थिक नीतियों में कर्ज संस्कृति बढ़ी। 1990-91 आते-आते हम दिवालिया होने को थे। तीन सप्ताह का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। विदेशी कर्ज चुकाने के पैसे नहीं थे। कैबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्रा और देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार दीपक नायर, तुरंत बने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिले। कहा कि विदेशी ऋण चुकता नहीं हुआ तो दुनिया में भारत की साख और प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री सोना गिरवी रखने में हिचक रहे थे। कहा, ‘इतिहास में मैं वह प्रधानमंत्री नहीं होना चाहता, जिसने देश का सोना बेचा।’ नरेश चंद्रा ने कहा, ‘सर, तब आप इतिहास में ऐसे बन जाएंगे, जिन्होंने देश में ‘बैंकरप्सी’ घोषित की।’ प्रधानमंत्री ने कहा ‘गो एहेड’।

यह स्थिति रातोंरात बनी? बड़े अर्थशास्त्रियों का निष्कर्ष है कि 80 के दशक से बाहरी कर्ज लेने की जो मात्रा बढ़ी, उसने भारत को दिवालिया होने के कगार पर पहुंचाया। पूर्व वित्त मंत्री आईजी पटेल ने कहा कि अल्पकालीन राजनीतिक लाभ के लिए केंद्र सरकारों ने अपना दायित्व छोड़ दिया। रिजर्व बैंक के कई गवर्नरों, (मनमोहन सिंह जी 1982-85, आरएन मल्होत्रा 1985-90 समेत) ने बार-बार तत्कालीन प्रधानमंत्रियों को चेताया। 91 में दुनिया के आर्थिक समीक्षकों ने लिखा कि भारत ‘कठिनाई से अर्जित अपनी आर्थिक आजादी खोने के कगार’ पर था।

1988 तक भारत, चीन की जीडीपी बराबर थी। तीन दशक बाद अब चीन की जीडीपी लगभग 4.5 गुना अधिक है। चीन के आक्रामक रवैये के संदर्भ में ली का व्यावहारिक आकलन, भविष्यवाणी साबित हुई है। अब आर्थिक ताकत बनना विकल्पहीन है। हम गांधीवादी, भौतिक प्रगति सब कुछ नहीं मानते। पर भारत ने तीन मौके 1948, 1977 और 1991 खोए। तब गांधीवादी विकास मॉडल अपनाकर, दुनिया के लिए नई लीक बन सकते थे। पर 1991 में हमने ग्लोबलाइजेशन का रास्ता चुना। अब इसी रास्ते ‘आर्थिक महाशक्ति बनना’ ही विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘आत्मनिर्भर भारत’ का नारा, आज विकल्प नहीं, देश के भविष्य से जुड़ा है।

भारत की बात दुनिया ने कब सुनी? मौर्यों का ताकतवर साम्राज्य रहा। अशोक, पहले प्रतापी हुए, तब बौद्ध। फिर बुद्ध धर्म का संदेश चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत होते मंगोलिया तक पहुंचा। काफी पहले अमेरिका में रहे चीनी राजदूत ह्यू शिह ने कहा था, भारत ने चीन में एक भी सैनिक नहीं भेजा। खून का एक कतरा भी नहीं बहाया। फिर भी चीन हजार साल तक उसके प्रभाव में रहा।


Date:24-07-20

दलों के शिकंजे से मुक्त हो विधायिका

विचित्र है कि अपने विवेक से बोलने काम करने का जो अधिकार आम जन को है वह विधायकों सांसदों को नहीं है।

शंकर शरण , (लेखक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं)

राजस्थान का मामला उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय पहुंच गया। अब प्रतीक्षा है उच्च न्यायालय के फैसले की। उसका फैसला कुछ भी हो, उचित यह होगा कि उच्चतर न्यायपालिका दलबदल कानून की असंवैधानिकता पर भी ध्यान दे, क्योंकि संविधान की व्याख्या और संरक्षण करना उसका ही दायित्व है। यह किसी एक दल का मामला नहीं। सभी दलों ने अपने सांसदों, विधायकों को भेड़-बकरी की तरह हांकने की परंपरा बना ली है। यह न संविधान की भावना के अनुरूप है, न किसी अन्य प्रतिष्ठित लोकतंत्र में ऐसा है। राजनीतिक दल स्वैच्छिक संगठन हैं जिसे चार लोग मिल कर बना सकते हैं और कभी भी खत्म कर सकते हैं। ऐसे संगठन मनमाने तरीके से चलें, यह सरासर विवेकहीन, असंवैधानिक है। याद करें कि अपने को सूचना अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने की दलील में राजनीतिक दलों ने कहा था कि वे स्वैच्छिक संगठन हैं, सरकारी संस्था नहीं। संसद और विधानसभाएं संवैधानिक सत्ता हैं। वहां किसी सांसद, विधायक के लिए पार्टी का ध्यान रखना स्वैच्छिक होना चाहिए, बाध्यकारी नहीं। यूरोप, अमेरिका में संसद सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक बातें रखते हैं। पार्टियों का निर्णय वहां सांसदों पर सदन से बाहर भी बाध्यकारी नहीं है। इंग्लैंड में ब्रेक्जिट जैसे गंभीर मुद्दे पर सांसदों ने अपने-अपने विवेक से समर्थन या विरोध किया। इंग्लैंड का ही संसदीय मॉडल हमारे संविधान ने भी अपनाया है। तब यहां सांसदों या विधायकों को बंधुआ कैसे बना लिया गया है?

भारतीय संविधान ने राजनीतिक दलों को कोई भूमिका नहीं दी थी। सांसद, विधायक का निर्वाचन एवं विधायिका का काम बिना किसी राजनीतिक दल के भी चल सकता है। किसी चुनाव में अधिकांश निर्दलीय भी जीत कर आ सकते हैं। विधानसभा फिर भी गठित होगी। सरकार फिर भी बनेगी। शासन चलेगा। तब किसी सांसद की जिम्मेदारी संसद के प्रति न होकर, उस राजनीतिक दल के प्रति कैसे, जिसका वह सदस्य है? न्यायाधीशों को इस पर पुन: विचार करना ही चाहिए। सांसद, विधायक संविधान-पालन की शपथ लेते हैं, पार्टी विधान की नहीं। तब उन्हें पार्टी-निर्देशों से कैसे बांधा जा सकता है? जिसे स्वेच्छा से कुछ बोलने का ही अधिकार न हो, वह देश के लिए क्या खाक सोचेगा?

किसी दलीय टिकट के बावजूद पर्याप्त वोट न मिलने पर कोई विधायिका के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता, किंतु बिना दलीय टिकट के भी कोई जीत कर आ सकता है। विधायिका के लिए उम्मीदवार यानी व्यक्ति और मतदाता यानी जनता ही अनिवार्य है। दल अनिवार्य नहीं हैं। इसीलिए संविधान में उसका उल्लेख न था। दल बड़ी मामूली और स्वैच्छिक चीज है। उससे बहुत ऊपर मानवीय विवेक है। कई बार दल की नीतियां बदल जाने से दल छोड़ देना एक नैतिक काम भी बन जाता है। दलबदल राजनीतिक दलों का मामला है। चूंकि वह संसद, विधानसभा का विषय ही नहीं है इसलिए सांसद-विधायक को दलीय निर्देश से बांधना विधायिका के स्वतंत्र काम और शक्ति को खत्म करने जैसा है। शायद दलबदल कानून बनाने वालों को उसकी अनैतिकता का आभास था। इसीलिए संबंधित संविधान संशोधन को अलग अनुसूची में डालकर उसके 7वें पैराग्राफ में लिखा गया कि सदन की सदस्यता खत्म करने वाले इन प्रावधानों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, किंतु सौभाग्यवश सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में इस पैराग्राफ को निरस्त घोषित किया। याद करें कि संविधान में संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि पदों से संबंधित विवरणों में कोई व्यक्ति, कोई सदस्य आदि शब्दों का ही प्रयोग है। हमारे संविधान निर्माता दुनिया में राजनीतिक दलों के अस्तित्व से परिचित थे। इसके बाद भी उनके द्वारा भारतीय राज्यतंत्र का निर्माण करते हुए कहीं दल को स्थान न देना स्पष्ट बताता है कि वे हरेक पद पर व्यक्ति की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण मानते थे। उपरोक्त तमाम पदों के संदर्भ में पदधारी व्यक्तियों के रंग-रूप, शिक्षा-दीक्षा, क्षेत्र, रिलीजन, जाति आदि की तरह उनकी दलीय स्थिति भी संविधान निर्माताओं के लिए नितांत अप्रासंगिक थी। न्यायाधीशों को इसे पुन: बहाल करने पर विचार करना चाहिए।

दलबदल कानून के बहाने स्वैच्छिक संस्थाओं यानी राजनीतिक दलों को संसदीय कार्रवाई में निर्णायक शक्ति देकर एक तरह से संविधान का तख्तापलट किया गया और सांसदों, विधायकों को संविधान द्वारा मिला हुआ अधिकार राजनीतिक दलों ने छीन लिया। वास्तव में दलबदल कानून संबंधी 52वां संशोधन अनैतिक, असंवैधानिक है। इसने राजनीतिक दलों को संविधान से भी ऊपर, अनुत्तरदायी, अबाध शक्ति दे दी है। इसका औचित्य नहीं कि जो सांसद-विधायक अपने दल के आदेश की उपेक्षा करे वह विधायिका की सदस्यता से जाता रहे। यह न केवल विवेकहीन है, व्यवहार में भी हानिकारक है। यह कार्यपालिका, विधायिका को अनुचित बाधाओं में उलझाता है।

यह कितना विचित्र है कि अपने बुद्धि, विवेक से बोलने, अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करने का जो अधिकार सामान्य नागरिक को है वह हमारे विधायकों, सांसदों को नहीं है। वे अपनी-अपनी पार्टी के सुप्रीमो, साहबों, मैडमों के गुलाम होकर रह गए हैं। जब हमारे न्यायाधीश विधायिका को दलीय शिकंजे से मुक्त करने पर विचार करेंगे तभी संविधान में निहित वैयक्तिक जिम्मेदारी की फिर से प्रतिष्ठा हो सकेगी। तभी शासकों, प्रशासकों में गंभीरता, जबावदेही, पारदर्शिता और गतिशीलता भी आएगी। तभी राजनीतिक दलों की उच्छृंखलता पर लगाम लगेगी। अभी तो हमारी हालत कम्युनिस्ट देशों जैसी यानी पार्टी-गुलामी वाली होकर रह गई है।


Date:24-07-20

निवेश का समीकरण

संपादकीय

इस महामारी में बंदी के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। इसलिए तमाम देश अपनी स्थिति सुधारने के लिए आर्थिक सुधार संबंधी नीतियों में बदलाव करने और निवेश के नए रास्ते तलाशने में जुटे हैं। आर्थिक उदारीकरण के बाद जिस तरह सारी दुनिया एक मंडी में तब्दील हो गई है और अब वही देश ताकतवर माने जाने लगे हैं, जिन्होंने विश्व बाजार में बड़ी जगह घेर रखी है, जो अपने कुशल हाथों को काम दे सकते हैं, जहां उत्पादन और फिर उसके जरिए आर्थिक विकास दर ऊंची है। इसी आधार पर कुछ विकसित और विकासशील देशों के आपसी रिश्ते भी कायम होते गए हैं। कुछ देशों में कारोबारी तनातनी लगातार बनी रहती है। इस वक्त चीन पूरी दुनिया के सामने कारोबारी चुनौती पेश कर रहा है। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच परस्पर व्यावसायिक सहयोग से निस्संदेह विश्व अर्थव्यवस्था में नया समीकरण बनने की उम्मीद बनती है। अमेरिका लगातार चीन को पछाड़ने का प्रयास करता रहा है, तो चीन के बरक्स भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। यहां बाजार के विस्तार की बड़ी संभावना है, तो दक्ष और नवोन्मेषी युवाओं की आबादी भी विशाल है। दोनों देश मिल कर काम करें, तो पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को वापस लाने की संभावना बन सकती है।

यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका-भारत व्यापार परिषद के शिखर सम्मेलन में बोलते हुए भारत में निवेश की अपार संभावनाओं का उल्लेख किया और अमेरिकी निवेशकों से यहां आकर कारोबार फैलाने की अपील की। पहले भी प्रधानमंत्री कई मौकों पर अमेरिकी निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास कर चुके हैं। अमेरिका में कई सम्मेलन करके सीधे भी उन्हें भारत आकर व्यवसाय करने का न्योता दे चुके हैं। पर वहां से अपेक्षित निवेश अब तक नहीं आ पाया है। प्रधानमंत्री ने अपने ताजा वक्तव्य में कहा कि अमेरिकी निवेशक अच्छे मौके की तलाश में रहते हैं और इस वक्त भारत में सबसे अच्छा मौका है निवेश करने का। उम्मीद है कि वे महामारी के बाद पस्त हुई अर्थव्यवस्था को गति देने में सहयोग करेंगे। निवेशक उन्हीं देशों का रुख करते हैं, जहां उन्हें कारोबारी स्थितियां अनुकूल लगती हैं। भारत में अनेक प्रकार की कानूनी बंदिशें और कठोर शर्तें होने की वजह से वे इधर का रुख करने में संकोच करते रहे हैं। पर पिछले पांच सालों में निवेश संबंधी नियम और शर्तों को काफी लचीला बना दिया गया है, इसलिए भी भारत सरकार को उम्मीद है कि नेवेशक आकर्षित होंगे। पर इसमें कितनी कामयाबी मिल पाएगी, देखने की बात है।

खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं है। कोरोना संकट के चलते उसे भी खासा नुकसान हुआ है, जिसके चलते वह अपने यहां से दूसरे देशों के नागरिकों को वापस भेजने के उपाय कर रहा है, ताकि उसके मूल नागरिकों के लिए रोजगार की जगहें महफूज रह सकें। भारत भी दूसरे देशों के लिए अपने बाजार का रास्ता बंद करना चाहता है, ताकि उसके घरेलू उत्पादन को अधिक से अधिक जगह मिल सके। ऐसे में यह एक जटिल स्थिति है कि कैसे दोनों देश अपने घरेलू बाजार को बचाए रखते हुए दूसरे देशों में भी अपनी पैठ बनाए रखें। भारत की निर्यात दर पहले ही कम है, इसलिए वह अपने घरेलू बाजार पर निर्भर रह सकता है, पर अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। फिर भारत के पास बेशक दक्ष और नवोन्मेषी युवाओं की बड़ी संख्या है, पर उनका इस्तेमाल करने के लिए बड़ी पूंजी निवेश करनी होगा। वह अमेरिका से कितनी आ पाएगी, दावा करना मुश्किल है।


Date:24-07-20

शिक्षा पद्धति की यह कैसी राह!

आचार्य पवन त्रिपाठी

जब से विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी का डंका बजा है, हर तरफ इसकी महत्ता का गुणगान हो रहा है। इस तकनीक को जानने वालों को ही शिक्षित होने का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इस आंधी में राष्ट्रीयता और नैतिक शिक्षा अप्रासंगिक हो चले हैं। यह खतरनाक खेल है। रोजगारपरक शिक्षा आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति भी भारतीय चिंतन परंपरा से जोड़कर यानी गुरुकुल शिक्षा पंरपरा से समन्वय स्थापित कर ही करना होगा। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने देश की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर रखा है। शायर अकबर इलाहाबादी का एक शेर है-
‘नज्द में भी मग़रिबी तालीम जारी हो गई
लैला और ओ मजनूं में आखिर फौजदारी हो गई।

(अरब में नज्द नाम का एक जंगल क्षेत्र है, जहां मजनूं मारा-मारा फिरता था)। गुरु कुल परंपरा से लेकर हमने आज तक शिक्षा के क्षेत्र में लंबी यात्रा तय की है। तब शिक्षा का जोर नैतिक गुणों पर होता था, शिक्षा वह होती थी जो जीवन व समाज में विद्यार्थियों को उच्च व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करे। जो कि आज नहीं है। आज तो हम रट्टू तोता पैदा कर रहे हैं। देश-विदेश में उच्च शिक्षित लोग भी एक समय ऐसा आता है जब जीवन संघर्ष में हार मानने लगते हैं।

शिक्षा पर हम जीडीपी का मात्र 2.8 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं जबकि पश्चिमी देशों में यह खर्च 6 प्रतिशत या उससे भी अधिक है। सरकारी विद्यालयों में उपकरण, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सामान्य लोग भी अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के साथ पढ़ाने पर जोर देते हैं। निजी क्षेत्र का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा है। शिक्षा के निजीकरण ने समाज के उच्च वगरे के स्वार्थ के लिए अमीरों और गरीबों के बीच विषमता बढ़ा दी। यहां अभिभावकों का ही शोषण नहीं किया जाता, शिक्षकों को भी नहीं बख्शा जाता। कम वेतन देकर पूरे वेतन की रसीद पर साइन कराना आम बात है। शिक्षा को समाज के उपयोगी बनाना है तो हमें कुछ बिंदुओं की तरफ ध्यान देना होगा। ये बिंदु हैं-शिक्षा का माध्यम क्या हो, शारीरिक शिक्षा पर फोकस हो, तकनीकी शिक्षा की प्रधानता रहे तथा पूरी शिक्षा व्यवस्था का एक समान पाठ्यक्रम हो। विभिन्न विषयों की शिक्षा के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है, वह शिक्षा का माध्यम कहलाती है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा भी हो सकती है और दूसरी भाषा भी। इसलिए भाषा किसी-न-किसी उद्देश्य के संदर्भ में सीखी अथवा सिखाई जाती है, लेकिन मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का मुख्य उद्देश्य अपने समाज और देश में संप्रेषण प्रक्रिया को सुदृढ़, व्यापक और सशक्त बनाना होता है। स्वामीनाथन अय्यर की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए सर्वाधिक सरल भाषा वही है जो वे घर में बोली जाने वाली भाषा सुनते हैं। वास्तव में मातृभाषा सामाजिक यथार्थ है जो व्यक्ति को अपने भाषायी समाज के अनेक सामाजिक संदभरे से जोड़ती है। इसी के आधार पर व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि वह उसकी संस्कृति और संस्कारों की संवाहक होती है। यह पालने की भाषा होती है जिससे व्यक्ति का समाजीकरण होता है।

हमारी शिक्षा व्यवस्था असमानता की शिकार है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की बात करें तो यहां पर कुल मिलाकर कई दर्जन बोर्ड हैं। छह से 14 साल की आयु के सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम वाली एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका में विभिन्न शिक्षा बोर्ड का विलय करके देश में ‘एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड’ स्थापित करने की संभावना तलाश करने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। यह व्यवस्था लागू होती है तो ही बात बनेगी। शिक्षा का माध्यम भले ही संबंधित राज्य की शासकीय भाषा के अनुरूप भिन्न हो सकता है लेकिन 6 से 14 साल की आयुवर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान होना चाहिए। दरअसल, केंद्र और राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 21ए (नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा) की भावना के अनरूप देश में एक समान पाठ्यक्रम वाली शिक्षा प्रणाली स्थापित करने की दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। इसीलिए केंद्र और राज्यों द्वारा मूल्यों पर आधारित समान शिक्षा उपलब्ध कराए बगैर बच्चे संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज जिस तरह की प्रगति देश दुनिया और समाज में हुई है उसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

ब्रिटिश राज के समय सार्वजनिक भवनों, सड़कों, नहरों और बंदरगाहों के निर्माण और रखरखाव के लिए ओवरसियर के प्रशिक्षण तथा थल सेना, नेवी एवं सर्वेक्षण विभाग के लिए उपकरणों के प्रयोग के लिए शिल्पकारों एवं कलाकारों के प्रशिक्षण की आवश्यकता के कारण महसूस की गई थी। तब अधीक्षण अभियंताओं की भर्ती मुख्य तौर पर ब्रिटेन के कूपरहिल कॉलेज से की जाती थी और यही प्रक्रिया फोरमैन और शिल्पकारों के लिए अपनाई जाती थी, पर यह प्रक्रिया निम्न ग्रेड शिल्पकार, कलाकार और उप-निरीक्षक, जो स्थानीय रूप से भर्ती किए जाते थे, के मामलों में नहीं अपनाई जाती थी। इनको पढ़ने, लिखने, गणित, रेखागणित और मैकेनिक्स में अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता के कारण आयुध कारखानों और अन्य इंजीनिरिंग स्थापनाओं से जुड़े हुए औद्योगिक स्कूलों की स्थापना की गई। तब ब्रिटिश राज ने महसूस किया कि यूरोप और अमेरिका में तेजी से इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं ताकि उनके नागरिकों को अच्छी शिक्षा और गणित विषयों में विशेष दक्षता मिले। ऐसे में देश का पहला इंजीनियरिंग स्कूल सिविल इंजीनियरों के लिए 1847 में रुड़की, उत्तर प्रदेश में खोला गया। तब से अब तक उत्तरोत्तर तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं बढ़ी हैं, यह सच्चाई है। पर पहली बात तो यह है कि क्या हम सभी तकनीकी विद्यार्थियों के लिए रोजगार का इंतजाम कर पाते हैं? उत्तर न में हो गया।

हर साल बड़ी संख्या में निकलने वाले इंजीनियरिंग या टेक्निकल ग्रेजुएट उचित रोजगार नहीं हासिल कर पाते। मेडिकल साइंस में खूब विकास करने के बाद आज हमें पता है कि स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक व्यायाम अनिवार्य है। इस शारीरिक व्यायाम को अगर छोटी उम्र से ही जीवन शैली में तब्दील कर दिया जाए तो हम देश का भविष्य स्वस्थ हाथों में दे सकते हैं। सभी जानते हैं कि प्राचीन गुरु कुल शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता था। व्यायाम का आसान और मजेदार जरिया है खेलकूद। हर खेल के पीछे विज्ञान जुड़ा है। सही ज्ञान के साथ इसे अपनाया जाए तो इसके अनेक फायदे हैं। शारीरिक व्यायाम, मनोरंजन, फिटनेस, खेलकूद, पोषण आहार, स्वच्छता आदि में हम अग्रणी हो सकते हैं।


Date:24-07-20

डूबते खातों और बैंकों को उबारने की बढ़ती चुनौती

सतीश सिंह , मुख्य प्रबंधक, आर्थिक अनुसंधान, एसबीआई

वैसे तो कोरोना से सभी क्षेत्रों का बुरा हाल है, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र का हाल आगामी महीनों में सबसे बुरा होने वाला है। इसकी पुष्टि बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से तीन लाख करोड़ रुपये के कर्ज खातों को पुनर्गठित (रिस्ट्रक्चरिंग) करने की मांग से होती है। मोटे तौर पर ये कर्ज होटल, विमानन और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुडे़ हैं। इन क्षेत्रों को कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इनके ऋण खातों को पुनर्गठित करने की जरूरत इसलिए भी है, क्योंकि इसके बाद कंपनियों को अनेक तरह से राहत दी जाती है। कुछ समय के लिए पुनर्गठित खाते गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) होने से बच जाते हैं और कंपनियों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका मिल जाता है। दरअसल, कंपनी के दिवालिया होने पर बैंक जितनी वसूली कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक पैसे उन्हें ऋण खातों के पुनर्गठन से मिलने की उम्मीद होती है।

अप्रैल 2020 के अंत तक होटल क्षेत्र पर बैंकों के 45,862 करोड़ रुपये, विमानन क्षेत्र पर 30,000 करोड़ रुपये और रियल एस्टेट क्षेत्र पर 2.3 लाख करोड़ रुपये बकाया थे। इन क्षेत्रों को उबरने में छह महीने से भी ज्यादा समय लग सकता है। रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक, खस्ता हाल विमानन क्षेत्र को अपना अस्तित्व बचाने के लिए आगामी तीन साल में लगभग 35,000 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। आज कई होटल कर्ज में हैं। व्यावसायिक रियल एस्टेट और किराए के कारोबार में भी 25 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में, इन क्षेत्रों से जुड़े ऋण खातों का पुनर्गठन और जरूरी हो जाता है।

ध्यान रहे, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को खुदरा ऋणों की किस्त और ब्याज को सिर्फ टालने का निर्देश दिया है, माफ करने का नहीं। अगर कर्जदार मोराटोरियम का फायदा लेना चाहते हैं, तो उन्हें बाद में किस्त व ब्याज, दोनों चुकाने होंगे। अनुमान है कि मोराटोरियम अवधि समाप्त होने के बाद बड़ी संख्या में कार, गृह व व्यक्तिगत ऋण एनपीए में तब्दील हो सकते हैं। ऐसे में, एनपीए से उपजी समस्याओं के निवारण के लिए सरकार को बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की जरूरत पड़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का भी कहना है कि बैंकों का पुनर्पूंजीकरण समय की मांग है। बैंकों का हालिया विलय भी इस बीमारी के इलाज में असमर्थ है।

भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक व बैंक ऑफ बड़ौदा पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट बैंक को 20,000 करोड़ रुपये तक पूंजी जुटाने की मंजूरी मिली है और पंजाब नेशनल बैंक 7,000 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने के लिए शेयरधारकों से मंजूरी लेने वाला है। इनके अलावा, दूसरे बैंक पूंजी के लिए सरकार पर निर्भर हैं। वैसे अभी तक पुनर्पूंजीकरण के बहुत अच्छे नतीजे नहीं निकले हैं। सरकार ने संचयी तौर पर वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंकों में लगभग 43 अरब डॉलर की पूंजी डाली है, लेकिन बैंकों के पूंजी आधार में सुधार नहीं हो पाया, क्योंकि बैंकों का नुकसान निवेशित पूंजी से दो-तीन गुना ज्यादा था। बैंकों में डाली गई पूंजी का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा पिछले दो साल में डाला गया है।

बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन यह क्षेत्र एनपीए की समस्या से जूझ रहा है। दिसंबर 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में कहा गया था कि सितंबर 2020 तक भारतीय अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का एनपीए कुल कर्ज के 9.9 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच सकता है। सितंबर 2020 में 53 देशी-विदेशी बैंकों की पूंजी कम हो जाएगी। बैंकों का मुनाफा कम होगा, जिससे उन्हें ऋण देने में परेशानी होगी। सभी क्षेत्रों को खोलने के बाद उद्योगों को वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है, जिसकी एक बड़ी राशि जरूरतमंदों को ऋण के रूप में दी जानी है। ऐसे में, अगर बैंकों को पूंजी की समस्या का सामना करना पड़ा, तो अर्थव्यवस्था में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अत: मौजूदा स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक को कॉरपोरेट और खुदरा ऋणों को डूबने से बचाने के हरसंभव उपाय करने होंगे। साथ ही, सबसे जरूरी यह है कि जो लोग और कंपनियां सक्षम हैं, वे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऋण चुकाएं।