25-05-2016 (Important News Clippings)

Afeias
25 May 2016
A+ A-

paper mashup copy

To Download Click here.

 

logoTheEconomicTimes

Date: 25-05-16

Money and business in the Rajya Sabha

The Election Commission has been trying hard to prevent political parties from distributing money to buy votes. This, of course, is commendable, even if such exertions only manage to make a dent on the tip of the iceberg. However, the Election Commission and other institutions of the republic have been ineffective in checking the misuse of money power during elections to the Rajya Sabha. A story in this newspaper on Tuesday describes the tendency for the Janata Dal (S), whose major presence is in Karnataka, to send monied businessmen to the Upper House. Of course, the party stoutly denies any monetary consideration in the selection of businessmen as MPs, and is not the only party with a skew towards having businessmen in the Rajya Sabha as MPs.

State legislators are the ones who elect members to the Rajya Sabha, except in the case of those directly nominated by the President on account of their eminence in their own fields. Most of them have some party affiliation or the other. Yet, many of those whom they send to the Upper House style themselves as independents. Parties should explain why they choose a rich businessman to be an independent MP, when they could well have sent an active political worker to the Council of States to serve there under the party whip. Businessmen who get elected to the Rajya Sabha do not merely satisfy their vanity. They also serve on various committees of Parliament dealing with subjects of their business interest. Parliament must put an end to this.

There is no reason to deny wealthy individuals the opportunity other citizens have to take an active part in politics. However, there is every reason to stop businessmen from buying their way into Parliament and then creating policy and laws that favour them.


Date: 25-05-16

To Iran, Central Asia and beyond

India and Iran have signed a $500-million agreement to build a in Chabahar, on Iran’s southern coast. Well done, now go ahead and just do it. This is a project hanging fire from 2003, when India, Iran and Afghanistan signed a three-party agreement to construct a port — and a road — that would connect India to Iran, and thereafter, to energy-rich Central Asia. By 2009, New Delhi had built a218-km-long highway from Zaranj to Delaram, connecting northern Iran to Afghanistan. This connects to the Kandahar-Herat highway and, for a while, was imagined to be a connecting link between western India and Iran’s southern coast and thereafter to the heart of Central Asia. Yet, hobbled by many things, including American sanctions on Iran and New Delhi’s lethargy, the crucial connecting link — a seaport in Chabahar — languished

The global climate now is much more conducive to an India-Iran project than before. After nearly 18 months of sustained effort, US President Barack Obama formally scrapped the 37-year-old sanction regime on Iran in January this year. The curbs were imposed in 1979, immediately after the Islamic revolution that brought Ayatollah Khomeini to power.

India tiptoed around the curbs for decades. Now we can proudly come out of the closet. The highway is not just a symbol of our sincerity, but an example of the multilateral benefits that bilateral cooperation can achieve. It is probably premature to count the gains from building Chabahar port. Analysts are busily comparing it as a counterweight to the China-funded Gwadar port in south Pakistan or Beijing’s gradual takeover of the docks in Colombo. This can be hyperbole, but New Delhi must execute this dormant project for future gains that are real even if not amenable to firm estimates. Countries that have been trying to isolate Iran will bristle at India’s cooperation with Iran. New Delhi has presumably taken this into account while embarking on this project. Mumbai to Chabahar is a shorter distance than from Mumbai to Delhi. Establishing a short trade route to Iran and Central Asia will prove a vital asset as India continues to grow.


IndianExpressLogoCentre-01

Date: 24-05-16

Free speech is still free

Need for a criminal defamation law is even stronger than it was in the 19th century. SC has rightly upheld it.

Written by Abhishek Singhvi & Anish Dayal

The Supreme Court’s recent judgment upholding Sections 499 and 500 of the IPC as constitutionally valid received wide attention, including visible, vibrant, sometimes even vicious criticism. This is itself a sign that free speech in India is not under any threat. Sections 499 and 500 of the IPC which provide a remedy of criminal defamation have been part of statutory law for over 70 years and have neither diluted our vibrant democracy nor abridged free speech. The argumentative Indian is alive and kicking. Free speech is part of our democratic DNA and not yet subjected to any debilitating mutation. The law of defamation is a delicate marriage of an odd couple. Free speech, a fundamental right under 19(1)(a), and the right to reputation, a facet of the right to life and liberty under 21, have learnt to coexist. Marital disputes are inevitable but reciprocal restraint and respect have meant that divorce is rarely, if ever, imminent. The marital balance was struck by the framers themselves when Article 19(2) provided that nothing in 19(1) (a) shall “affect the operation of any existing law’’ to impose reasonable restrictions, including for defamation. Sections 499/500 were part of pre-independent India and were thus “existing law”. Ergo, these were already “constitutionally accepted” when India became a republic.

The argument that the passage of time and changed circumstances render them unconstitutional is mysterious. Six decades of jurisprudence have further constitutionalised reputational rights under the benevolent umbrella of Article 21. Continuing both civil and criminal remedies for their infraction is only natural. Arguably, the need for this law is even stronger than it was in the 19th century.

Defamation does not partake only of individual interest. It protects reputation which is the person’s ‘’estimation in the eyes of the general public’’. It is necessary for social stability. It is what one lives for, swears by, works his skin off for, fights for and dies for. States make laws times without number to regulate private transactions and inter se individual rights (for instance, Domestic Violence Act, Child Labour Act, Sexual Harassment Act) and their power to do so is not limited to public issues alone.

“Reputation of one cannot be allowed to be crucified at the altar of the other’s right of free speech” is what the court rightly emphasised. Truly, one man’s diatribe can be another man’s nemesis. Your swing must necessarily stop where my nose begins. And why should not intentional, wanton, mala fide swings, knowing the clear path of the nose and the inexorable consequences when it comes in the way, be not subjected to criminal punishment to satiate the complainant’s righteous indignation. Otherwise, a large collectivity of such unsatiated complainants would create an unstable and imploding society.

The architecture of Section 499 balances these contrapuntal rights quite soberly. Unlike other inflexible provisions of the IPC, Sections 499/500 have four explanations and 10 exceptions which do both: they add content and context to the offence as also chisel away at it substantially. They constitute significant counter factuals to exclude frivolous complaints.

The debate on the first exception, which requires proof of “public good” in addition to truth as a defence, is highly exaggerated. Truth may not be necessarily harmless. Used maliciously or selectively, truth can blow a person’s reputation to smithereens. Truth ought not to be an absolute defence because it can be misutilised to project a negative image to specifically intend harm to the reputation of a person without any benefit to the public at large. Arguing for some of the successful parties, I had provided some illustrations to the court of otherwise truthful yet harmful imputations, for instance, an imputation that a person is an alcoholic; that two family members are involved in consensual incest; that a person is impotent; that a person suffers from AIDS; that a person is a victim of rape; that the child of a married couple is not fathered by the husband. With such elaborate statutory detailing and safeguards, the provisions can hardly be said to suffer from the vice of vagueness, arbitrariness, excessiveness, unreasonableness or disproportionality, which alone could be grounds of unconstitutionality.

Protection for “legitimate criticism” or “fair comment” on a question of public interest is not only available in the civil law of defamation but is also covered under exceptions 2, 3, 5, 6 and 9 of Section 499 IPC. Section 199(1) the CrPC safeguards the freedom of speech by placing the burden on the complainant to pursue the criminal complaint without involving state machinery. This itself filters out many frivolous complainants who are not willing to bear the significant burdens — logistical, physical and monetary — of pursuing the complaint.

Mere misuse or abuse of law, actual or potential, can never be a reason to render a provision unconstitutional. To impale statutory provisions on that stake would cause jurisprudential anarchy. Penalising the statutory provision, rather than rectifying the systemic problems in our courts, is to throw the baby out with the bathwater.

We must sensitise our lower judiciary to prevent misuse of such provisions rather than amputate the statute and excise sections 499/500.

Looked through a reputational prism, monetary compensation in civil defamation is not really a panacea for excessive harm done by the defamatory imputation. Placing a commercial element on what really cannot be weighed in gold is itself unfair. A libelous and slanderous imputation, if proved, is really an assault on persons, their personality, their freedom to exist without being discarded by society. Defamation is thus a crime against the person.

Judges decide to the best of their ability after assimilating myriad arguments and digesting humongous and diverse material. They seek to advance the law incrementally, anchored in continuity and not by jumps, leaps or starts. To even remotely insinuate that this judgement is the contorted view of a particular set of judges is grossly unfair. Worse, it would be malicious, reflecting lack of grace from vocal losers and may itself justify criminal defamation, but for the safeguards found in these very sections.

Singhvi is MP, national spokesperson, Congress, former ASG & former chairman, parliamentary committee, law and justice. He argued for some of the successful parties. Dayal is an SC advocate


logo

Date: 24-05-16

संभावनाओं के द्वार

अहमदीनेजाद के राष्ट्रपति रहते ईरान के सबसे तकरार भरे रिश्ते अमेरिका के साथ थे। पर ईरान की कमान हसन रूहानी के हाथ में आने के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से उसके संबंध तेजी से सुधरने लगे।

पंद्रह साल में पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री का तेहरान जाना हुआ। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा की अहमियत केवल इस लंबे अंतराल से जाहिर नहीं होती। उनकी इस यात्रा को ऐतिहासिक माना जा रहा है, तो इसके और भी कई कारण हैं। वे तेहरान ऐसे वक्त गए, जब ईरान को अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिबंधों से निजात मिले चार महीने हो चुके हैं। यानी अब दोनों पक्ष द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के कदम बेहिचक उठा सकते हैं; उन्हें दुनिया खासकर पश्चिमी देशों की नाराजगी नहीं झेलनी होगी। अहमदीनेजाद के राष्ट्रपति रहते ईरान के सबसे तकरार भरे रिश्ते अमेरिका के साथ थे। पर ईरान की कमान हसन रूहानी के हाथ में आने के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से उसके संबंध तेजी से सुधरने लगे। राष्ट्रपति रूहानी विवादित परमाणु कार्यक्रम को बंद करने के लिए राजी हो गए, और बदले में ईरान पर चले आ रहे प्रतिबंध हटा लिए गए। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि एटमी विवाद के अरसे में ऐसे भी मौके आए जब भारत का रुख ईरान को रास नहीं आया होगा। आइएइए यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में भारत ने दो बार ईरान के खिलाफ वोट दिया था। पर उन कड़वी यादों को पीछे छोड़ कर दोनों देश आपसी सहयोग के एक नए मुकाम पर खड़े हैं, चाबहार बंदरगाह और फरजाद-बी गैस क्षेत्र के विकास के लिए हुए करार इसी नई साझेदारी के प्रतीक हैं। चाबहार बंदरगाह को भारत के सहयोग से विकसित करने का इरादा ईरान ने पहली बार 2003 में जताया था, जब वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी दिल्ली आए थे। लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विवाद और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां अनुकूल न होने की वजह से, तमाम दिलचस्पी के बावजूद, चाबहार के मामले में भारत के हाथ बंधे रहे। पर अब हुए करार के मुताबिक ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट पर बनने वाले चाबहार बंदरगाह के पहले चरण के विकास का जिम्मा उठाने और बीस करोड़ डॉलर के निवेश के लिए भारत राजी हो गया है। इसके अलावा, भारत के सहयोग से चाबहार और जाहेदान के बीच पांच सौ किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण भी होगा। चाबहार बंदरगाह ईरान के साथ-साथ भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार का सीधा रास्ता तो खुलेगा ही, चाबहार के जरिए भारत आसानी से अफगानिस्तान ही नहीं, उससे आगे मध्य एशिया तक पहुंच बना सकेगा। अभी इसके लिए भारत को पाकिस्तान का मुंह जोहना पड़ता है, और पाकिस्तान इसके लिए अक्सर राजी नहीं होता। चाबहार को चीन की मदद से बने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के प्रति-संतुलन और पाकिस्तान पर चीन के प्रभाव की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। पर इस सब का यह मतलब नहीं कि मोदी की ईरान यात्रा को चाबहार पर हुए करार तक सीमित करके देखा जाए। सच तो यह है कि भारत और ईरान के बीच व्यापार, आवाजाही, निवेश, ऊर्जा और कूटनीतिक सहयोग के चढ़ते ग्राफ का चाबहार एक प्रतीक है। चाबहार को लेकर हुए करार की तरह भारत के लिए एक और उल्लेखनीय उपलब्धि है, फारस की खाड़ी में खोजे गए फरजाद-बी गैस क्षेत्र के विकास के अधिकार ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) को मिलना। इसके अलावा ईरान के ऊर्जा संसाधनों में बीस अरब डॉलर के निवेश का खाका भारत ने तैयार कर लिया है। ईरान के अलग-थलग पड़े रहने की वजह से संभावनाओं के जो द्वार बंद थे वे अब खुलने लगे हैं।


 Date: 24-05-16

कामयाबी की उड़ान

स्वदेशी आरएलवी यानी पुन: प्रयोग किया जा सकने वाला यान पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने और फिर वापस वायुमंडल में प्रवेश करने में सक्षम है। यह पहली बार है जब इसरो ने पंखों से लैस किसी यान का प्रक्षेपण किया है।

समय-समय पर भारतीय वैज्ञानिक अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाते रहे हैं। रविवार को एक बार फिर उत्साह बढ़ाने वाली खबर आई, जब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में पूरी तरह स्वदेशी अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के कुछ ही समय बाद इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने घोषणा की कि अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। स्वदेशी आरएलवी यानी पुन: प्रयोग किया जा सकने वाला यान पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने और फिर वापस वायुमंडल में प्रवेश करने में सक्षम है। यह पहली बार है जब इसरो ने पंखों से लैस किसी यान का प्रक्षेपण किया है। यह लागत कम करने, विश्वसनीयता कायम रखने और मांग के मुताबिक अंतरिक्ष में पहुंच सुनिश्चित करने के मकसद से एक अहम पहल है। दरअसल, आरएलवी-टीडी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन उन अभियानों की एक शृंखला है, जिन्हें अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की कोशिशों के क्रम में एक समग्र और पुन: प्रयोग के लायक यान ‘टू स्टेज टू आॅर्बिट’ को शुरू करने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। जाहिर है, अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के मामले में भारत ने अब जिस ओर कदम बढ़ाए हैं, उससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिहाज से एक बेहतर भविष्य का संकेत मिलता है। ताजा प्रक्षेपण के बाद अगले चरणों में अगर फिर से इस्तेमाल में लाए जाने वाले यान वास्तविकता बनते हैं तो अंतरिक्ष की उड़ान की लागत में दस गुना तक कमी हो सकती है। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नई सफलताएं इस तरह भी दर्ज हो रही हैं कि नए प्रयोगों के साथ कम खर्च में पहले से बेहतर नतीजे हासिल किए जा रहे हैं। भारत की ताजा कामयाबी का महत्त्व इस बात में भी है कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अपेक्षया बेहतर माने जाने वाले देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां फिलहाल इस तरह की तकनीक विकसित करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। सूचना तकनीक के विस्तार के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आपदा प्रबंधन, प्रतिरक्षा आदि के मद््देनजर भी नए अंतरिक्षीय प्रयोग पहले से कहीं अधिक जरूरी जान पड़ने लगे हैं। खासतौर पर सीमा सुरक्षा और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से पार पाने के लिए पड़ोसी देशों का तकनीकों के जरिए आपसी जुड़ाव जरूरी है। इसलिए अंतरिक्ष विज्ञान और उसके सहयोग की अहमियत समझी जा सकती है। इसमें भी उपग्रहों के प्रक्षेपण की उन्नत तकनीक विकसित किए बिना आत्मनिर्भर होना मुश्किल है। ऐसे में भारत ने न सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक उपग्रहों से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान में दूसरे कामयाब प्रयोगों के साथ नई उपलब्धियां हासिल की हैं, बल्कि इसकी मदद से तीस देशों के साथ आपदा प्रबंधन आदि में भी सहभागिता कर रहा है। कुछ ही समय पहले इसरो ने व्यावसायिक प्रक्षेपणों के क्षेत्र में अपने पचास साल पूरे किए हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान के मामले में इसरो कामयाबी के नए-नए अध्याय लिख रहा है। कई दर्जन उपग्रहों के कामयाब प्रक्षेपण के अलावा चंद्रयान और मंगलयान जैसी शानदार कामयाबियों ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाई है। यह बेवजह नहीं है कि कई विकसित देश भी खासतौर पर अपने व्यावसायिक उपग्रहों के प्रक्षेपण में सहयोग के लिए भारत से उम्मीद कर रहे हैं।


bs_hindi_logo_new

Date: 25-05-16

ईरान का उभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा पर सबकी नजरें थीं और इसका कारण भी था। यह यात्रा ऐसे वक्त पर हुई जब यह इस्लामिक गणराज्य एक परमाणु कार्यक्रम समझौते के बाद वर्षों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध के दौर से बाहर निकला है। अब यह दोबारा विश्व से जुडऩे के लिए तैयार है। अलग-थलग रहने के उस दौर में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कुछ नकारात्मक मतों के बावजूद भारत ने पश्चिम के नेतृत्व में लगे प्रतिबंधों से इतर एक स्वतंत्र सहयोगी रिश्ता ईरान के साथ कायम रखा। अब यह देखा जाना है कि ईरान इस बात को कितनी तवज्जो देता है। यह भी देखना होगा कि क्या भारत विकसित देशों और पूर्वी एशियाई देशों की कंपनियों से पहले इसका कुछ लाभ हासिल कर पाता है या नहीं।

जाहिर है संपर्क और आर्थिक रिश्ते मोदी के एजेंडे में शीर्ष पर थे। उनकी इस यात्रा की सबसे बड़ी सुर्खी थी एक त्रिपक्षीय समझौता जिसके तहत ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिये पारगमन की सुविधा मिलेगी। समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए। चाबहार का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान के बीच से हटाया जा सके। गनी ने इस बात को और अधिक स्पष्टï करते हुए कहा कि कोई भी देश भूगोल का बंदी नहीं है और हम अपनी इच्छा से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इस अवसर पर कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रेलवे सेवा और एल्युमीनियम निर्माण समझौते शामिल थे। प्रधानमंत्री के साथ गए नौवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बंदरगाह के आसपास करीब एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। इसमें चाबहार क्षेत्र में लगने वाले पेट्रोरसायन और प्राकृतिक गैस आधारित उद्योग भी शामिल हैं।
यह उम्मीद बढ़ाने वाला घटनाक्रम है। बहरहाल, अभी भी कई तरह की सतर्कता बरतनी होगी। एक बात तो यह कि बंदरगाह की क्षमता सीमित है और यह कहीं इसके लिए जिम्मेदार भारतीय एजेंसियों की ढिलाई का शिकार होकर न रह जाए। दूसरी बात इससे जुड़ी महत्त्वाकांक्षाएं सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि उनका विस्तार ही होना चाहिए। चाबहार के रास्ते केवल अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि समूचे मध्य एशिया से व्यापार किया जाना चाहिए। मोदी ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के साथ संपर्क की बात कही जो ईरान से अजरबैजान और उसके बाद उत्तर में रूस तक जाता है। लेकिन मध्य एशिया के पूर्व सोवियत गणराज्य जो पुनर्जागरण की ओर हैं उनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत का चीन के अंतरराष्ट्रीय बुनियादी ढांचा निवेश कार्यक्रम को लेकर सतर्क होना उचित ही है। चाबहार के विकास की योजना बनाते समय इस बात की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि चीन मध्य एशिया के जरिये ईरान को पूर्वी चीन से जोडऩा चाहता है।
संचार और संपर्क के मसले के अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद निरोध भी बातचीत के एजेंडे में शामिल रहे। गनी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में पाकिस्तान के प्रति अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति की तुलना में अधिक मित्रता दिखाई थी लेकिन काबुल पर हुए कई हिंसक हमलों ने उनके धैर्य की परीक्षा ले ली। इस बीच ईरान ने पाकिस्तान से लगती सीमा पर तगड़ा सैन्य अभ्यास किया। ईरानी और भारतीय नेताओं द्वारा जारी साझा वक्तव्य में दोनों ने खासतौर पर उन देशों की निंदा की जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन करते हैं। उन्होंने आतंकी समूहों के ‘अभयारण्यों’ का जिक्र किया। सुरक्षा और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में ईरान के उभार ने भारत को अपने पड़ोस में एक बड़ा अवसर दिया है। उसे इस अतिरिक्त सामरिक गुंजाइश का समझदारीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए और प्रतिबद्घताओं पर सहज ढंग से पेशकदमी करनी चाहिए।

Dainik-Bhaskar-Logo
Date: 25-05-16

दलों के चुनावी चंदे से झांकता लोकतंत्र का भ्रष्टाचार

भारतीय लोकतंत्र कितना महंगा और भ्रष्ट है इसका प्रमाण एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक राइट्स(एडीआर) के विश्लेषण में उजागर हुआ है। इसके मुताबिक 2004 से 2015 तक हुए सभी विधानसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने 63 प्रतिशत चंदा नकद लिया, जबकि पिछले तीन लोकसभा चुनावों के चंदे में नकदी का अनुपात 44 प्रतिशत था। यह तो वह राशि है जिसकी घोषणा राजनीतिक दलों ने की थी।
बाकी उस राशि का तो हिसाब ही नहीं है, जिसकी घोषणा राजनीतिक दल नहीं करते और जो चुनाव आयोग की चौकसी के बावजूद चुनाव पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। घोषित नकदी के काले धन में बदलने की संभावना रहती है पर वह नकदी तो शुद्ध काला धन होती है, जिसकी घोषणा नहीं की जाती। घोषित नकदी का चरित्र भी संदेहास्पद रहता है, क्योंकि विधि आयोग की 255वीं रपट के अनुसार राजनीतिक दलों को मिलने वाले 75 प्रतिशत चंदे का स्रोत अज्ञात होता है।
एडीआर ने आयकर रिटर्न के आधार पर जो विश्लेषण किया है, उसके अनुसार 2003-04 और 2012-13 के बीच राष्ट्रीय दलों की 72.98 प्रतिशत यानी 4,368.75 करोड़ रुपए की आय अज्ञात स्रोतों से हुई है। सुप्रीम कोर्ट समेत जयप्रकाश नारायण कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, जीवन रेड्‌डी कमेटी और तारकुंडे कमेटी जैसी तमाम समितियों की सिफारिशों में चुनाव में काले धन को रोकने के सुझाव आए हैं।
विधि आयोग ने चुनावों में काले धन पर रोक लगाने के लिए पेड न्यूज और राजनीतिक विज्ञापनों के विरुद्ध कानून बनाने की सलाह दी है। हाल में सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह हलफनामा दिया कि वह जन प्रतिनिधित्व कानून और प्रेस और पुस्तक पंजीकरण कानून में बदलाव के बारे में सोच रही है। विडंबना यह है कि सत्तारूढ़ एनडीए सरकार नकदी लेन-देन बंद करने व भ्रष्टाचार मिटाने के तमाम प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद संस्थाओं में सुधार के ऐसे उपाय नहीं कर रही है, जिनसे उन पर स्थायी रोक लगे।
अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो सबसे पहले चुनावी चंदे की पारदर्शिता कायम करनी होगी, क्योंकि सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने वाले काले धन की शुरुआत चुनावी चंदे से होती है। उसके बाद टिकट पाने से लेकर मतदाताओं को खरीदने तक काले धन का अविरल प्रवाह जारी रहता है। अब तो ग्राम पंचायत के चुनावों में भी काले धन का बोलबाला होता जा रहा है। यह बीमारी हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को अल्पमत में लाकर खड़ा कर दे उससे पहले में इलाज जरूरी है।

RastriyaSaharalogo

Date: 24-05-16

अति उत्साह या अधिकारों का मसला

अमिता ढांडा


प्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सरकार को आपदा से संरक्षण करने में नाकामी स्वीकारते हुए एक कोष बनाना चाहिए जो आपदा-पीड़ितों को राहत प्रदान करे। शीर्ष अदालत के इस मत से वित्त मंत्री अरुण जेटली विचलित दिखलाईपड़ रहे हैं, और उनका का कहना है कि इस प्रकार का आदेश विधायिका की क्षमता पर संदेह किएजाने सरीखा जाना है। वह आगे कहते हैं कि यह आदेश सत्ता के विकेंद्रीकरण का उल्लंघन और वित्तीय अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने वाला है क्योंकि यह संसद द्वारा पारित बजट तथा विनियोग अधिनियम के इतर आवंटन की बात कहता है। ऐसे में यह जिज्ञासा उठना सहज है कि क्या अदालत ने विधायिका के क्षेत्र में घुसपैठ कर दी है, या वह वही सब कर रही है जो उसका दायित्व-यानी मान्य अधिकारों को लागू करने में सहूलियत के हालात बनाना-है। ऐसा कोईअधिकार नहीं है, जिसमें राहत पहुंचाने या उपाय किए जाने का तत्व नदारद हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में इस सिद्धांत की संवैधानिक मान्यता का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। सरकार द्वारा जीवन के अधिकार की गारंटी सुनिश्चित नहीं किए जाने तथा इसके संरक्षण के उपाय करने में विफल रहने पर अनुच्छेद 21 के तहत यह प्रावधान लागू हो जाता है। सरकार आपदा से लोगों का संरक्षण करने में नाकाम रहती है, तो उसकी इस चूक से लोगों के जीवन का अधिकार प्रभावित होता है। कहा गया है कि किसी भी अधिकार के लिए उपाय की दरकार होती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को राहत की व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया जाना उपाय मात्र है, जो अदालत आपदा के तयों को जानने के पश्चात मुहैया करा सकती है। अगर अदालत इतना भी नहीं कर पाती है तो यकीनन अपने आधारभूत कर्त्तव्य को निभाने में नाकाम रहती है, या मानी जाएगी। अदालत द्वारा इस मामले में मुहैया कराए गए उपाय या राहत के लिए लागत की जरूरत होगी। लेकिन अदालत अगर इस बाबत आदेश दे रही है, तो क्या वह विधायिका की सक्षमता के हिस्से में नाहक प्रवेश कर रही होगी। अगर वित्तीय आवंटन की बात कह रही है, तो क्या वह विधायिका के अधिकार क्षेत्रमें अनाधिकार प्रवेश कर रही है, या विधायिका के क्षेत्रको यकायक लांघने के बाद भी क्या वह अपने ही अधिकार क्षेत्रमें बनी हुई है?विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को संविधान के अनुरूप कार्य करना होता है। संविधान ने मौलिक अधिकारों को तरजीही दरजा दिया है, और सरकार के सभी अंगों के लिए परस्पर सामंजस्य के साथ इस दिशा में बढ़ने को जरूरी बताया है। मौलिक अधिकारों की अनदेखी करने वाला कानून बनाया जाना बेमानी है। अधिकारों का संरक्षण तथा उनकी उल्लंघना न होने देने के उपाय करने का दायित्व सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। अगर शीर्ष अदालत को कोई उल्लंघना देखने को मिले तो संविधानिक रूप से उसका दायित्व है कि जरूरी उपाय करे। और ऐसा कई दफा हुआ है, जब शीर्ष अदालत ने आगे बढ़कर अपना दायित्व निभाया है। वित्त मंत्री का कहना है कि बजट तथा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए संसाधनों के आवंटन का प्रारूप तैयार करना राजनीतिक कवायद है। इस मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर विधायिका तथा कार्यपालिका संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुरूप इन दायित्वों का निवर्हन करते हैं, तो अदालत के लिए हस्तक्षेप की कोईसूरत नहीं बचती। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते हड़बड़ी में ऐसे कार्य किए जाते हैं, जिनसे सामाजिक न्याय के तकाजे चोटिल होते हों, तो अदालत के लिए दखल करना लाजिमी हो जाता है। अल्बी साश के शब्दों में बजटीय आवंटनों को तय करने का न तो अदालतों के पास अधिकार है, और न ही इस बाबत कुछनियत करने का दायित्व ही है। लेकिन वे यह तय करने में यकीनन सक्षम हैं कि किन तबकों को आवंटन की जरूरत है। अदालत आपदा-पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति की बात कह रही है, तो इसी मत का अनुसरण कर रही है। और उसका आदेश बजट का खाका खींचने या संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया में दखल जैसा कार्य नहीं है।अगर किसी मामले को मौलिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत करके न्यायाधिकार का उपयोग कर रही है तो अदालत पर सवाल उठाया जा सकता था लेकिन ऐसा तो ही न। आधार अधिनियम के मामले में देखा जा चुका है, जब सरकार ने अधिनियम बनाने की गरज से इसे मनी बिल के रूप में वर्गीकृत करते हुए पेश किया था। राज्य सभा में अवरोध से बचने के लिए मनी बिल का सहारा लिया गया ताकि राजनीतिक र्चचा और विवाद सरकार के मंसूबे को नाकाम न करने पाएं। चूंकि मनी बिल राज्य सभा की स्वीकृति हासिल किए बिना भी कानून बन सकता है, इसलिए सरकार ने वर्गीकरण संबंधी अधिकार का उपयोग करते हुए आंकड़ों के संरक्षण और निजता जैसी तमाम आपत्तियों से बचते हुए अपना रास्ता बनाया। अगर ऐसा नहीं करती तो यह पारित नहीं हो पाता।वर्गीकरण से न केवल राज्य सभा से बचा गया बल्कि अटॉर्नी जनरल के इस तर्क के जरिए अदालत को भी जवाब दिया जा सकता है कि स्पीकर द्वारा मनी बिल के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद वर्गीकरण अंतिम होता है, और अदालत भी इस पर सवाल नहीं उठा सकती। न्यायिक पुनरीक्षण को संविधान का बुनियादी अंग ही करार दिया गया है, यहां तक कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार भी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अदालत इस तर्क से सहमत होगी। बहरहाल, अभी उसका रुख देखा जाना है।


Date: 24-05-16

अतीत के प्रति असंतुलित दृष्टि

सत्येन्द्र सिंह

हिन्दूस्तान के बारे में जानकारी न रखने वाला कोई विदेशी पहली बार देश की राजधानी नई दिल्ली पधारे तो यह सोचने के लिए शायद प्रेरित हो सकता है कि भारत कहीं मुगलों का देश तो नहीं है। अगर किसी के मन-मस्तिष्क में इस तरह का सवाल पैदा होता है, तो क्यों? क्या भारतीय इतिहास के विभिन्न काल खंडों और उसके प्रमुख पात्रों को सड़कों, मुहल्लों इत्यादि के नामकरण में समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। अंग्रेजों के भारत आगमन के पहले भारत में तुर्क-मुगल शासकों का राज करीब 500 वर्षो तक रहा था। अगर हड़प्पा संस्कृति की गणना छोड़ दी जाए, तो तुर्क-मुगल शासकों के पहले करीब 2700 वर्षो तक हिन्दू-बौद्ध शासकों का भारत में शासन रहा था। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि भारतीय इतिहास के प्रति असंतुलित रवैया क्यों अपनाया गया! क्या यह अपनी परंपरा, पहचान और संस्कृति से विमुख करने की किसी सोच या साजिश का हिस्सा तो नहीं है। विदेश राज्य मंत्री सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह द्वारा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को इस आशय का पत्र लिखने के बाद विवाद खड़ा हो गया है कि लुटियंस दिल्ली में अकबर या किसी अन्य के नाम पर रखी गई किसी सड़क का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखा जाए। नायडू समेत मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया है कि इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, यह एनडीएमसी और दिल्ली सरकार का मामला है। इस पर मोदी सरकार के मंत्रियों द्वारा परस्पर विरोधी भाषा बोलना हिन्दुत्व के प्रति उनके दोहरे चरित्र को एक बार फिर उजागर करता है, जबकि यह हिन्दुत्व का मसला ही नहीं है। मुगल बादशाह अकबर और मेवाड के शासक महाराणा प्रताप के बीच लड़ाई न तो धार्मिक आधार पर लड़ी गई थी और न ही यह देशी-विदेशी शासकों का संघर्ष था। हकीम खां सूर राणा प्रताप की ओर से लड़े थे, तो हिन्दू राजा मान सिंह ने तो अकबर के सेना की कमान ही संभाल रखी थी। इनकी लड़ाई को सामंती ढांचे के तहत दो शासकों का संघर्ष ही कहना समीचीन होगा। अकबर साम्राज्यवाद का प्रतीक था, तो राणा प्रताप स्वाधीनता के। दरअसल, इतिहास लेखन में अतीत पर वर्तमान विधारधारा को थोपने पर वह दूषित हो जाता है। इतिहास में कोई महान या शैतान नहीं होता बल्कि इंसान होता है। इसलिए यह प्रगतिशील इतिहास लेखन में यह विचार-विमर्श का विषय नहीं हो सकता कि अकबर महान है या राणा प्रताप। अगर दोनों के साम्राज्य, शासन प्रबंध, सामाजिक-सांस्कृतिक उपलब्धि पर नजर डाली जाए, तो अकबर राणा प्रताप पर भारी है, लेकिन अगर दोनों के व्यक्तित्व पर नजर डाली जाए तो राणा प्रताप के सामने अकबर फीका लगता है। फिर भी लीपापोती करने से वामपंथी इतिहासकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते। अगर ये इतिहासकार तयों के चयन और उसकी व्याख्या में बेइमानी न करते, तो सड़कों के नामकरण को लेकर इतना बवाल नहीं होता। अब तो उनकी मंशा ही उजागर होने लगी है, अन्यथा इतिहास के अच्छे या बुरे पात्रों का नाम मिटाने की बात ही नहीं होनी चाहिए थी। यह स्वाभाविक है कि भारतीय समाज के विभिन्न हिस्से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी न किसी स्तर पर अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति चाहते हैं। जनरल सिंह द्वारा उसी की अभिव्यक्ति हुई है। यह सच है कि वामपंथी इतिहासकारों और विभिन्न कांग्रेसी सरकारों ने राणा प्रताप की जिस प्रकार कक्षा से लेकर सड़क तक उपेक्षा की है, उससे जनमानस में उनकी स्मृति के धूूमिल पड़ जाने का खतरा पैदा हो गया है। अकबर और उसके मान सिंह जैसे दरबारियों को तो उनका स्थान मिल गया, लेकिन राणा प्रताप और उन जैसे अनेक पात्रों को उनकी वास्तविक जगह नहीं मिली। राणा प्रताप के नाम पर सड़क रखने की मांग करने वाले हिन्दू सांप्रदायिक हैं, तो अब तक इनकी उपेक्षा कर मुस्लिम शासकों को तरजीह देने वालों को क्या अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का पोषक नहीं माना जाएगा! ऐसे इतिहासकारों की कमी नहीं है, जो मानते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास को झुठलाने का काम किया है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का अभिशाप झेल रही हाशिये पर जा चुकी कांग्रेस को इस पर आत्ममंथन करना होगा, जिसके राज में इतिहास के खिलाफ साजिश रची गई। ऐसे में भाजपा और आम आदमी पार्टी को इस गलती को दुरुस्त करना होगा, वरना इतिहास उन्हें भी माफ नहीं करेगा।


jagran

Date: 24-05-16

फर्जी निवेश पर नकेल

 अस्सी के दशक में भारत ने मॉरीशस के साथ डबल टैक्स एवॉयडेंस एग्रीमेंट (डीटीएए) यानी दोहरे कराधान से बचाव के लिए समझौता किया था। दरअसल भारत बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि विदेशी निवेशक को एक ही आय पर दो बार इनकम टैक्स अदा करना पड़ता था। मान लीजिए किसी विदेशी निवेशक ने 1000 रुपये के शेयर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे। एक साल बाद इन्हें 1500 रुपये में बेच दिया। निवेशक को 500 रुपये का भारत में लाभ हुआ। इस लाभ को कैपिटल गेन्स कहा जाता है, क्योंकि निवेशित पूंजी के दाम में वृद्धि हुई थी। इस पर उसे भारत में इनकम टैक्स देना होता था, क्योंकि आय भारत में अर्जित की गई। अब यदि वह शेष रकम को मॉरीशस ले गया तो वहां इस आय पर उसे पुन: इनकम टैक्स अदा करना पड़ता था, क्योंकि वह निवेशक मॉरीशस में पंजीकृत था और उसका इनकम टैक्स असेसमेंट मॉरीशस में होता था। इस प्रकार एक ही आय पर दो बार इनकम टैक्स देना होता था। इससे भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने में कठिनाई हो रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए भारत ने मॉरीशस के साथ एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत मॉरीशस में पंजीकृत निवेशकों द्वारा भारत में अर्जित कैपिटल गेन्स पर भारत में इनकम टैक्स देय नहीं रह गया। उन्हें केवल मॉरीशस में इनकम टैक्स अदा करना पड़ा, क्योंकि उसका इनकम टैक्स असेसमेंट मॉरीशस में होता है, लेकिन मॉरीशस में कैपिटल गेन्स पर टैक्स वसूल ही नहीं किया जाता है। अत: मॉरीशस के निवेशक द्वारा भारत में अर्जित कैपिटल गेन्स पूरी तरह इनकम टैक्स से मुक्त हो गया।

इस व्यवस्था का लाभ उठाकर तमाम भारतीयों ने अपनी पूंजी को मॉरीशस भेज दिया। वहां एक कंपनी पंजीकृत कराई। उस कंपनी से मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में निवेश किया। ऊपर बताई व्यवस्था के अनुसार यह निवेश इनकम टैक्स से मुक्त हो गया। मॉरीशस के साथ हुए समझौते के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार ने हाल में इसमें संशोधन किया है। अब व्यवस्था बनाई गई है कि मॉरीशस स्थित कंपनी को प्रमाणित करना होगा कि उसने पिछले साल में मॉरीशस में कम से कम 27 लाख रुपये का खर्च किया है। तब ही उसके द्वारा किए गए निवेश पर भारत में कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट मिलेगी। यानी मॉरीशस का पता, दफ्तर और मॉरीशस में कुछ लेन-देन करना अनिवार्य हो जाएगा। इस संशोधन से फर्जी कंपनी बनाकर मॉरीशस के रास्ते अपनी पूंजी की घर वापसी करना कठिन हो जाएगा। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के लिए अनेक साधुवाद।

इस फर्जीवाड़े को बंद करने का सीधा प्रभाव होगा कि भारत में अब सच्चा विदेशी निवेश ही आएगा। वर्ष 2015 की पहली छमाही में भारत ने 31 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश हासिल किया था, जो कि अमेरिका एवं चीन द्वारा हासिल किए गए विदेशी निवेश से अधिक था, लेकिन इसमें अपनी पूंजी की घर वापसी का बड़ा हिस्सा था। मॉरीशस के साथ हुए समझौते के बाद अपनी पूंजी की घर वापसी कम होगी और विदेशी निवेश में भारी गिरावट आने की संभावना है।

सच्चे विदेशी निवेश की आवक में भी पेंच है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पिछले वर्ष विश्व व्यापार में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है। तमाम देश विश्व अर्थव्यवस्था से जुडऩे के स्थान पर अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर रहे हैं। सलाहकार कंपनी एटी कीयरनी ने कहा है कि विदेशी निवेश में वर्तमान में दिख रही गति के पीछे संरक्षणवाद का विस्तार है। तमाम देश विश्व व्यापार से पीछे हट रहे हैं। वे चाहते हैं कि अपने देश में ही माल का उत्पादन किया जाए जैसे भारत ने देश में बने सोलर पैनल को विशेष प्रोत्साहन दिया था। इस परिस्थिति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए चीन में टेलीविजन आदि का उत्पादन करके दूसरे देशों को निर्यात करना कठिन हो रहा है। इसलिए वे भारत जैसे मेजबान देशों में टेलीविजन बनाने के कारखाने लगा रही हैं। यानी विदेशी निवेश की वृद्धि का अर्थ ग्लोबलाइजेशन का संकुचन है, न कि ग्लोबलाइजेशन का विस्तार। अमेरिका में इस वर्ष होने वाले चुनाव में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह रोजगार को वापस अमेरिका लाएंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में भारत को जा रहे अमेरिकी रोजगारों पर आपत्ति जताई है। पिछले डेढ़ साल में भारत के निर्यात लगातार फिसल रहे हैं। विदेशी निवेशक भी भारत में बिकवाली कर रहे हैं। ये तमाम संकेत बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ढीला पड़ रहा है।

इस परिस्थिति में ग्लोबलाइजेशन को अपनाकर हम भारी मात्रा में विदेशी निवेश हासिल नहीं कर सकेंगे। पूर्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन में निवेश किया था। वहां माल का उत्पादन किया था। फिर उस माल का अमेरिका और यूरोप को निर्यात किया। इस मॉडल को हम नहीं अपना सकेंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ढीला पड़ रहा है। आज विकसित देशों की अर्थव्यवस्था संकट में हैं। उनके द्वारा माल का आयात कम किया जा रहा है। उनकी कंपनियां भारत में आज फैक्ट्रियां स्थापित नहीं करेंगी, क्योंकि उनके देशों की अर्थव्यवस्था और आयात दबाव में हैं।

इन हालात में मॉरीशस के साथ हुए समझौते में संशोधन के दीर्घगामी प्रभाव होंगे। मॉरीशस के रास्ते अपनी पूंजी की घर वापसी घटेगी, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स से बचा नहीं जा सकेगा। सच्चा विदेशी निवेश भी घटेगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का संकुचन हो रहा है। फिर भी मॉरीशस के साथ एग्रीमेंट में संशोधन सही दिशा में है। इस कदम से हमें कुछ समय तक परेशानी होगी, जैसे कोई नशेबाज व्यक्ति दारू पीना बंद करे तो कुछ समय तक उसे सुस्ती रहती है। सरकार को चाहिए कि घरेलू पूंजी के निवेश को प्रोत्साहन दे। तमाम अध्ययन बताते हैं कि पूंजी के मुक्त पलायन को छूट देने से विकासशील देशों की पूंजी ज्यादा मात्रा में बाहर गई है। तुलना में विदेशी निवेश कम आया है। अत: सरकार को अपनी पूंजी को विदेश भेजने की छूट भी साथ-साथ समाप्त करनी चाहिए। बिना स्वयं मरे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार बिना अपनी पूंजी का सदुपयोग किए हमारा आर्थिक विकास नहीं होगा। विदेशी निवेश, विदेशी कंपनियों और विदेशी तकनीकों का मोह छोड़कर अपनी पूंजी, अपने उद्यमियों और अपने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देंगे तो देश आगे बढ़ेगा।

[ लेखक डॉ. भरत झुनझुनवाला, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और आइआइएम बेंगलूरु में प्रोफेसर रह चुके हैं ]



 

Subscribe Our Newsletter