23-10-2023 (Important News Clippings)

Afeias
23 Oct 2023
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Date:23-10-23

The ascent begins

ISRO has started a crucial phase of its human spaceflight mission

Editorial

At 10 a.m. on October 21, the Indian Space Research Organisation (ISRO) commenced the first uncrewed developmental flight of its ‘Gaganyaan’ human spaceflight mission from Sriharikota, designated TV-D1. The launch vehicle, a single-stage rocket, carried a crew module fit with a crew-escape system (CES) to an altitude of 12 km. There, the CES detached itself with the crew module from the rocket and climbed up to 17 km. In response to a command, the CES separated from the crew module, leaving the module to reorient itself before dropping over the Bay of Bengal. Its descent was slowed first by drogue parachutes and then by the main parachutes. Finally, the module splashed into the Bay a short distance from Sriharikota, where the Indian Navy hauled it out. The CES also splashed down farther down range. The flight tested the CES’s ability to protect the crew in case the rocket malfunctioned, and collected data via sensors to inform future tests. The test’s value will be based on this data. According to ISRO chairman S. Somanath, ISRO has many tests planned to develop confidence that the organisation can safely launch humans to orbit. Even the parachutes used for TV-D1 underwent 16 tests. Such fastidiousness is non-negotiable. TV-D1 was supposed to have been conducted at 8 a.m., when unfavourable weather pushed it to 8.45 a.m. Then, however, the automatic launch sequence held back the launch with a few seconds on the clock. Mr. Somanath subsequently announced that TV-D1 would be postponed. But ISRO personnel were able to quickly identify and resolve the problem, and the launch was rescheduled for 10 a.m.

These checks and balances are expensive, but are in place to prevent greater costs later. Plans for the programme were first readied in 2009 at an estimated ₹12,400 crore. The Union Cabinet granted its approval in December 2018 at ₹9,023 crore assuming first flight by 2022. But the COVID-19 pandemic and other commitments have caused delays such that the earliest the first crewed flight can happen is currently 2025. Last week, Prime Minister Narendra Modi called on ISRO to launch humans to the moon by 2040. Even with the requisite financial support, this would be a very tight deadline, but as with fastidiousness, contemporary geopolitics has also rendered returning to the moon non-negotiable. Fortunately, with ‘Gaganyaan’, ISRO has indicated how a balance can be struck: plan ahead, boost local manufacturing, test exhaustively, launch when ready. The deadline may be missed, but the mission can be undertaken with confidence while also improving local capabilities.


Date:23-10-23

The Court’s ‘no fundamental right to marry’ is wrong

The Supreme Court of India’s line, with respect to same sex persons, that there is no fundamental right to marry, is incorrect

Anand Grover is a senior advocate practising in the Supreme Court of India. He appeared in the Naz Foundation, Suresh Kumar Koushal, Puttaswamy, NALSA, Navtej Johar and Supriyo Chakraborty of the LGBTQI groups/individuals

So we have it from the Supreme Court of India in Supriyo Chakraborty. There is no fundamental right to marry, it holds. On that account, the Court decided that same sex persons cannot marry. In my view this is a wrong decision.

However, to the credit of the Court, it directed, unanimously, that same sex couples have to be protected from any harassment. The Court also passed directions to sensitise the authorities on this behalf and even directed the setting up of a committee to look into a number of issues. However, the flaw is fundamental which needs to be corrected, sooner than later.

To understand Supriyo Chakraborty, we need to contextualise it. In 2009, the Delhi High Court read down Section 377 of the Indian Penal Code (IPC) in Naz Foundation (Naz). That was set aside in Suresh Kumar Koushal by the Supreme Court in 2013, but ultimately upheld Naz in Navtej Singh Johar in 2018. Section 377 IPC, a law made by the British, that criminalised sex between non-heterosexual couples was punishable with 10 years imprisonment.

As a result, the LGBTQI communities suffered blackmail, torture, violence, harassment at the hands of the police, their lovers and families. A gay man, for instance, could not disclose his orientation for the fear of reprisals. This is what I heard from clients who began coming to the Lawyers Collective from 1997, when we took the decision to challenge the constitutional validity of Section 377 in 2001. Both Naz and Navtej Johar did not strike down Section 377. They held that adult non-heterosexual couples having physical relations with consent in private would not be criminalised.

In the meantime, even before Navtej Johar, the Court had held, in NALSA, that persons are entitled to identify their own gender. They may be born as males but if they want to identify as females or transgenders, they are entitled to do so. Pursuant to that, the Transgender Persons (Protection of Rights) Act was passed by Parliament which provides the procedure for changing one’s gender and protection against discrimination in diverse establishments, private or state.

A stigmatisation
It had also been held by the Court in diverse decisions that in India a person is entitled to autonomy, dignity, privacy and the right to choose their own partners to live with or in marriage. Obviously, after Navtej Johar, when one can have intimate relations with a person of any gender or sexual orientation, it is logical to assume that in that situation when a couple are having a physical relationship, they may prefer to develop a long-term relationship, including that of marriage. For marriage brings along with it a host of advantages for the couple, including succession in the field of inheritance, adoption of children, taking decisions in case of hospitalisation, and benefits from employers. More than anything else, in the eyes of society, it sanctifies the relationship beyond reproach. A relationship less than marriage is not considered by society to have the same legitimacy. Without that legitimacy, LGBTQI communities are stigmatised. Consequently, LGBTQI communities began making strong demands for their right to marry. Petitions were filed in the Delhi and the Kerala High Courts which were all transferred to the Supreme Court where too fresh petitions were filed. It is in this background that the Court, in Supriyo Chakraborty, was asked to decide the right of recognition to marriage by the state of non-heterosexual couples

The human rights declaration
The fundamental core decision of the Supreme Court in Supriyo Chakraborty is that there is no fundamental right to marry in India. In arriving at this decision, the Court ignored the fact that India was an original signatory to the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the founding document of all human rights in the world. It is well known that the Indian Constitution was greatly influenced by the UDHR.

As a signatory country to the UDHR, legislation by Parliament and State Legislatures in India must be in accord with the UDHR. More importantly, courts in India have interpreted the Constitution and statutes in line with the UDHR and other international covenants.

Article 16 of the UDHR, 1948 provides that, “Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family….” Under the UDHR, the right to marry is a human right. In the face of this can it be argued that it is not a fundamental right?

Critics would argue that the Indian Constitution does not provide for the right to marry explicitly. However, this ignores the Indian constitutional jurisprudence where the courts have interpreted constitutional provisions and enunciated new penumbral rights in a liberal and expansive manner.

The Supreme Court of India has read the right to be treated with dignity into Article 21 (a classical negative covenant on the state). It is on that basis, that positive rights, including the rights to education, food, environment have been evolved.

Same-sex marriage hearing | How the case unfolded
The Supreme Court has used the provisions of UDHR to elaborate rights under the Constitution. Thus, in the context of handcuffing and consequential torture contrary to Article 21 of the Constitution, in Prem Shankar Shukla, the Supreme Court referred to Article 5 of the UDHR stating that, “After all, even while discussing the relevant statutory and constitutional requirements court and counsel must never forget the core principle found in Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights.” This was reiterated in Francis Coralie Mullin, which based on the concept of dignity stated,”It would thus be seen that there is implicit in Article 21 the right to protection against torture or cruel, inhuman or degrading treatment which is enunciated in Article 5 of the [UDHR]”. In Maneka Gandhi, the Supreme Court relied on Article 10 of the UDHR to read in principles of natural justice into the administrative process to state, “Hark back to Article 10 of the [UDHR] to realise that human rights have but a verbal hollow if the protective armour of Audi altered parted is deleted”. Thus, it was eminently reasonable to develop the concept of the right to marry into Articles 19 and 21, especially because the right to intimate relations is now recognised in Supriyo Chakraborty itself. Surprisingly, the Court says that we cannot use foreign jurisprudence in the case of legal issues relatig to marriage, despite the fact that in Surpriyo Chakraborty, the Court has introduced the doctrine of intimate association borrowed from the jurisprudence developed in the United States.

On transgender persons
The irony is that for transgender persons, the Court holds that marriage between a trans-man and a cis-woman or between a transwoman and a cisman is legal. That is correct. But there lies irony. It needs to be appreciated that according to the logic of the judgment, marriage is only legal between a man and woman, that is a biological man and woman. The Court has rightly made the leap from biological sex to gender, which is self-identified in accordance with NALSA. If the leap was possible for biological sex to self-identified gender, it is difficult to understand why a leap could not be made from biological sex to sexual orientation. After all, not recognising marriage for same sex couples is not only discriminatory against them. The unintended consequence of the judgment in the larger society is that the notion that same sex couples are “not fit for marriage” will be perpetuated. It now has the imprimatur of the highest court. It reduces them to second class citizens.

The sooner this wrong is set right the better it would be for society as whole. My message to my LGBTQI colleagues is that fighting involves falling several times before the ultimate victory. We fell after Koushal. But we fought and won in Navtej. Now, we need to get up and fight and win again, which we shall do.


Date:23-10-23

Restoring the ecological health of the Himalayas

Involve the local population and grass-roots bodies in determining the carrying capacity of the Indian Himalayan Region

Tikender Singh Panwar, [ former Deputy Mayor, Shimla, author, and initiator for Alternatives in the Himalayan Region ]

The environmental devastation caused in the Himalayan States of Himachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim has reinvigorated the debate on the “carrying capacity’ of the regions. The Supreme Court of India, in response to a petition filed by a retired Indian Police Service officer, has asked the Union government to suggest a way forward regarding the carrying capacity of the Indian Himalayan Region (IHR), which includes its towns and cities.

The Union government’s affidavit (filed by the Ministry of Environment) states that the Director of the G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment should be the lead in assessing carrying capacity and that the carrying capacity of all 13 Himalayan States and Union Territories (UT) should be determined. The affidavit adds that there can be a technical support group comprising nominees of the National Institute of Disaster Management, Bhopal; National Institute of Hydrology, Roorkee; Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun; National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur; Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun; Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun; Wildlife Institute of India, Dehradun; and School of Planning and Architecture.

The affidavit further suggests that representatives of State disaster management authorities, the Geological Survey of India, Survey of India and member secretaries or nominees of the Central Pollution Control Board and Central Ground Water Board should also be its members.

The government has requested the Court to direct the Himalayan States/UTs to set up a committee headed by the Chief Secretary of the respective State, with its members being inducted as the Chief Secretary feels appropriate.

What carrying capacity of a region is
In technical terms, carrying capacity of a region is based on the maximum population size that an ecosystem or environment can sustainably support over a specific period without causing significant degradation or harm to its natural resources and overall health. It is crucial in understanding and managing the balance between human activities and the preservation of natural ecosystems to ensure long-term sustainability.

There have been initiatives by the Union government regarding overall development in the IHR. Some of them are the National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem (2010), the Indian Himalayas Climate Adaptation Programme, Secure Himalaya Project, and the recent guidelines on ‘Carrying Capacity in the IHR’ circulated on January 30, 2020. There was a reminder by the Ministry of Environment and Forests on May 19, 2023, asking all the States that if such a study had not been undertaken, then States should submit an action plan (carrying capacity) at the earliest.

What the Court must ensure
Despite past initiatives especially since the January 2020 guidelines, hardly any progress has been made. The reasons are obvious. There is no report on the total number of States that have been able to prepare action plans on carrying capacity of their regions.

Failures in the past have been on account of two major reasons. The recommendations made by the Ministry in forming such groups are flawed. The same set of people responsible for the havoc and devastation in the mountains are now being made responsible in finding solutions.

The focus has to be on sustainable development that encompasses the larger canvas of carrying capacity, and the process should be people-centric.

The suggestion made by the Environment Ministry focuses on one institution, i.e., the G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment, while others are just a part of the technical group. Almost all the other institutes are important players in their respective domains and should be equal partners in policy making.

Though the suggestion of including the entire IHR is relevant, and also desired, just measuring the carrying capacity of towns and cities is pointless. Take for example the road network in the Himalayan States that has spontaneously created settlements. Hence, the entire region should be the focus of the top court. The emphasis should be on the “Sustainable Population” of the Himalayan States, and the focus of the current inquiry (which is in the offing) should be the “carrying capacity for the sustainable populations for the different Himalayan States.”

There is a wider and longer term need for assessing the overall sustainable capacity of the environment of the whole State (which includes all biological species, food, habitat, water including ecology and agriculture). The expert committee should be asked to focus on the social aspects or population sustainability of the respective States.

Given the importance of the resident population in the IHR living in towns and villages, the expert committee should not become a bureaucratic or technical group. Such a committee (at least a third) should include adequate citizen representation — from panchayats and other urban local bodies.

In order to evaluate the social dimension of sustainability, it is necessary for the expert committee to direct each panchayat samiti and municipality to present its recommendations by responding to the population sustainability criteria which is well established and should be circulated immediately to each local government centre.

One must not forget that it is the forewarning of concerned people on the issue of the construction of hydropower projects and even four-lane highway projects in the IHR that has been brushed aside — particularly in the case of Sikkim. The results are before us. Engage with the people and build sustainable solutions.


Date:23-10-23

डिजिटल भारत का जमीनी लाभ

मेश कुमार दुबे, ( लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं )

मोदी सरकार हर स्तर पर अर्थव्यवस्था को डिजिटल कर रही है। इस दिशा में एक बड़ा कार्य देश के भूमि रिकार्ड एवं खसरा-खतौनी के डिजिटलीकरण का चल रहा है। इसके पूरा होने पर भूमि विवाद, मुकदमेबाजी, जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के अधिकांश मामले खत्म हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में देवरिया की घटना को तात्कालिक रूप से भले ही जमीन विवाद, आपसी रंजिश और प्रशासनिक लापरवाही माना जाए, लेकिन मूल रूप से इसके लिए देश का खराब भूमि प्रबंधन ही जिम्मेदार है। यही कारण है कि देवरिया जैसी घटनाएं देश में हर रोज घटित होती हैं। देश का भूमि प्रबंधन घटिया नक्शों, हस्तलिखित भूमि रिकार्ड एवं खसरा-खतौनी में फैला है और यही कानूनी विवादों और भ्रष्टाचार की जड़ है। उपग्रह और कृत्रिम मेधा वाले इस युग में भी भारत का भू-संसाधन उन कानूनों से चल रहा है, जो अंग्रेज हमें देकर गए थे। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों ने राजस्व विभाग और भू-पंजीकरण की दोहरी व्यवस्था को लागू किया था, क्योंकि उनका उद्देश्य राजस्व जुटाना था। तमाम खामियों से भरी यह व्यवस्था आज भी जारी है। यही कारण है कि भारत जमीन के मुकदमों का महासागर बन चुका है। न्यायालयों में सिविल के जितने भी मामले हैं, उनमें 66 प्रतिशत भूमि या संपत्ति के विवाद से जुड़े हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवादों को हल करने में औसतन 20 साल लगते हैं। इससे न केवल अदालतों पर बोझ बढ़ता है, बल्कि मुकदमेबाजी में बहुमूल्य जमीन भी फंस जाती है, जिससे उद्योगों एवं परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता प्रभावित होती है।

भूमि रिकार्ड के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, सरकारों की अरुचि, प्रशासनिक शिथिलता आदि के चलते योजना कागजों से आगे नहीं बढ़ पाई। जमीन को लेकर बढ़ते विवाद, भ्रष्टाचार और मुकदमेबाजी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मोदी सरकार ने 2016 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तीन घटक हैं-भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, रजिस्ट्री का कंप्यूटरीकरण और भूमि अभिलेखों के साथ इसका एकीकरण। इसके तहत भूमि के प्रत्येक टुकड़े या भूखंड को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या दी जा रही है। विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या एक प्रकार से भूखंड के आधार नंबर की तरह है। एक वर्ष में नौ करोड़ भूखंडों को भू-आधार नंबर प्रदान किया गया। इस नंबर को बैंकों और न्यायालयों से भी जोड़ा जा रहा है।

भू-आधार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब भी किसी जमीन की खरीद-बिक्री होगी, तब खरीदने और बेचने वाले का पूरा विवरण सामने होगा। इससे उस भूमि से संबंधित कोई विवाद या देनदारी होगी तो उसका पता चल जाएगा। इससे पहले दस्तावेजों का पंजीकरण मैनुअल होता था, लेकिन अब यह ई-पंजीकरण के रूप में होने लगा है। यदि उस जमीन का आगे चलकर बंटवारा भी होता है तो उस जमीन का आधार नंबर अलग-अलग हो जाएगा। भूमि का डिजिटल रिकार्ड होने के कारण सबसे पहले जमीन की वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा, क्योंकि जमीन की पैमाइश ड्रोन कैमरे से होगी, जिससे गलती की आशंका न के बराबर होगी। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण भूमि के स्वामित्व का मुख्य दस्तावेज होगा, जिससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। भूमि रिकार्ड की विश्वसनीयता बढ़ने से लोग अधिक भरोसे के साथ क्रय-विक्रय की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। अगस्त 2023 तक देश के 94.72 प्रतिशत गांवों की कृषि भूमि की खसरा-खतौनी का रिकार्ड डिजिटल किया जा चुका है। इसी तरह राजस्व भूमि के 76.68 प्रतिशत नक्शों का भी डिजिटलीकरण हो चुका है। मोदी सरकार ने मार्च 2024 तक देश के सभी गांवों की भूमि का रिकार्ड डिजिटल करने का लक्ष्य रखा है। भूमि रिकार्ड तक पहुंच में एक बड़ी बाधा भाषा की रही है, क्योंकि सभी रिकार्ड या तो हिंदी में होते हैं या अंग्रेजी में। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने भूमि अभिलेखों को 22 भारतीय भाषाओं में दर्ज करने की योजना बनाई है। इससे जमीन के विवरण के अलावा उसके मालिकाना हक की भी जांच की जा सकेगी। इससे जमीन के अभिलेख में हेरफेर करके विवाद की आशंका खत्म हो जाएगी। जब यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी, तब अधिकांश भूमि विवाद खुद ही सुलझ जाएंगे।

देश भर में अब तक 5,300 भूमि रिकार्ड कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। जल्द ही सरकार डिजिटल भूमि रिकार्ड को अदालतों से जोड़ देगी। ई-कोर्ट को भूमि रिकार्ड और पंजीकरण डाटाबेस से जोड़ने के कई लाभ होंगे। इससे भूमि के स्वामित्व और उपयोग से संबंधित विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। भूमि विवाद कम होंगे। अदालतों में भूमि विवाद के मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा। इतना ही नहीं, रुकी हुई परियोजनाओं के कारण देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ इसके जुड़ाव से कल्याणकारी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। बाढ़ और आग जैसी आपदाओं के कारण दस्तावेजों के नुकसान की स्थिति में भी यह बहुत सहायक होगा। कुल मिलाकर भूमि विवाद हो या हर स्तर पर बिचौलियों की मौजूदगी, इन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब देश की अर्थव्यवस्था डिजिटल हो। देश की अर्थव्यवस्था के डिजिटल होने का ही नतीजा है कि आज विश्व के कुल डिजिटल लेन-देन का 46 प्रतिशत भारत में होता है।


Date:23-10-23

अंतरिक्ष की सैर

संपादकीय

चंद्रमा और सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान भेजने के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक और कामयाबी हासिल कर ली है। गगनयान टीवी-डी1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर भारत ने मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के क्षेत्र में कदम रख दिया है। गगनयान का मकसद पृथ्वी से चार सौ किलोमीटर की कक्षा में मनुष्य को भेजना और फिर उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। हालांकि अभी इस योजना का प्रायोगिक चरण पूरा हुआ है। 2025 में तीन लोगों को बिठा कर तीन दिन के लिए भेजा जाएगा अगले साल इस यान में एक रोबोट को भेजा जाएगा। फिर 2025 में तीन लोगों को बिठा कर तीन दिन के लिए भेजा जाएगा। अगर यह मिशन कामयाब होता है, तो भारत मानवयुक्त अंतरिक्ष यान भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसके पहले अमेरिका, रूस और चीन अंतरिक्ष में मनुष्य को सैर के लिए भेजने का परीक्षण कर चुके हैं। दरअसल, अंतरिक्ष में यान भेजना और उसे फिर से धरती पर सकुशल उतार पाना एक कठिन चुनौती है, इसलिए ऐसे अभियानों को लेकर वैज्ञानिक प्राय: सशंकित रहते हैं। गगनयान को भी इसीलिए पूरी तरह सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यान के जिस हिस्से में लोगों को बिठा कर भेजा जाएगा, उसे इस तरह बनाया गया है कि उसमें पृथ्वी जैसा वातावरण रहे और समुचित भोजन आदि की व्यवस्था मिले, मगर सबसे बड़ी चुनौती किन्हीं विषम परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने की है।

अंतरिक्ष सदा से मनुष्य के लिए रहस्य रहा है। अंतरिक्ष में जाना और उसे देखना, अनुभव कर पाना बहुत सारे लोगों के लिए एक रोमांचक सपने की तरह है। ऐसे में तकनीकी रूप से सक्षम हर देश सुगम अंतरिक्ष यात्रा को न सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में हासिल करना चाहता है, बल्कि इसे एक नए कारोबारी क्षेत्र के रूप में भी देख रहा है। कुछ निजी उद्यमी भी इस क्षेत्र में उतरने को आतुर दिखते हैं। एलन मस्क भी घोषणा कर चुके हैं कि 2025 में वे अंतरिक्ष की सैर कराने का अपना कारोबार शुरू कर देंगे। इस दृष्टि से भारत का गगनयान भी अंतरिक्ष की सैर पर जाने को तैयार हो रहा है। पूरी तरह से देशी तकनीक से तैयार किया गया है गगनयान सबसे उत्साहजनक बात यह है कि इस यान को पूरी तरह देशी तकनीक से तैयार किया गया है। पहले ही पीएसएलवी, चंद्रयान और आदित्य एल-1 जैसे यान पूरी तरह भारतीय तकनीक से विकसित होकर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। गगनयान उसी कड़ी में अगली उपलब्धि है।

अंतरिक्ष में पहुंच बनाना और निरंतर नई-नई संभावनाओं की तलाश करते रहना अब केवल जिज्ञासा शमन के लिए नहीं, बल्कि कारोबारी दृष्टि से भी जरूरी हो चुका है। भारत ने देशी तकनीक से प्रक्षेपण यान विकसित कर अब दुनिया के उपग्रह प्रक्षेपण कारोबार में अपनी एक मजबूत स्थिति बना ली है। यह दुनिया में सबसे सस्ती दरों पर उपग्रह प्रक्षेपण करता है, जिससे बहुत सारे देश इसकी मदद पर निर्भर हैं। इसी तरह चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि ग्रहों पर यान भेज कर न केवल उनकी वास्तविकता समझने की कोशिश की जा रही है, बल्कि वहां उपलब्ध खनिजों के उपभोग का भी अवसर जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गगनयान का मकसद किसी शोध से नहीं, बल्कि लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराने से जुड़ा है। चार सौ किलोमीटर ऊपर की कक्षा में अभी तीन दिनों के सफर की योजना है, आगे तकनीकी क्षमता विकसित होने पर निस्संदेह इसकी अवधि और दूरी बढ़ाने पर विचार होगा। यह वैज्ञानिक उपलब्धि के अलावा अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में भी सहायक होगा।


Date:23-10-23

विलंबित न्याय

संपादकीय

देश भर की अदालतों में लंबित मुकदमों और उनके निपटारे की सुस्त रफ्तार को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। मगर कैसे लंबित मुकदमों का समय पर निपटारा किया जाए, इसे लेकर कोई ठोस पहल नहीं दिखती। यह बेवजह नहीं है कि अदालतों तक पहुंचे मुकदमे कई बार दशकों तक लटके रहते हैं या उनके निपटारे की गति बेहद धीमी होती है। नतीजतन, उसमें शामिल वादी और प्रतिवादी न्याय की आस में वर्षों तक इंतजार करते रहते हैं। इससे न्याय की राह में आने वाली अड़चन को लेकर अदालतों और न्यायाधीशों की चिंता भी अक्सर सामने आती रही है। कोर्ट ने कहा- न्याय व्यवस्था से वादियों का मोहभंग हो सकता है बीते शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर कहा कि अगर कानूनी प्रक्रिया ‘कच्छप गति’ से आगे बढ़ती है, तो न्याय व्यवस्था से वादियों का मोहभंग हो सकता है। इसके साथ ही अदालत ने पुराने मामलों की तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने और उन्हें निपटाने के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए। इस क्रम में उच्च न्यायालयों को भी कई निर्देश दिए गए हैं।

मुकदमों के बोझ और ऐसे मामलों में न्याय की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी एनजेडीजी के आंकड़ों के मुताबिक, कई मुकदमे अदालत में पचास वर्ष से ज्यादा समय से फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है, ऐसे भी मामले होते होंगे जिनमें शामिल पक्षकारों की इतने लंबे वक्त तक न्याय का इंतजार करते हुए मौत भी हो जाती होगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गुजरात में कांग्रेस ने दिया BJP को बड़ा झटका! इस नेता ने थामा ‘हाथ’ आशा पारेख के बाद बॉलीवुड एक्टर ने विवेक अग्निहोत्री पर साधा निशान, पूछा- कब दोगे कश्मीरी पंडितों को 50 करोड़? शशि थरूर और महुआ मोइत्रा की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल, TMC सांसद ने भाजपा की लगा दी क्लास! एक ही बयान में पीएम मोदी की तारीफ और कांग्रेस पर साधा निशाना, क्या नीतीश फिर सुनेंगे ‘अंतरात्मा’ की आवाज? इंसाफ नहीं मिलने पर निराशा बढ़ने की रहती है आशंका सवाल है कि ऐसे में अगर कोई पक्ष अपने प्रति हुए अन्याय के खिलाफ गुहार लगाने अदालत तक पहुंचा हो, तो उसके भीतर कैसी भावनाएं पैदा होंगी? सुप्रीम कोर्ट की यह बात इसी संवेदना को ध्यान में रख कर कही गई लगती है कि कानूनी प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चलने की वजह से वादी का न्यायिक प्रणाली से भरोसा उठ सकता है। जबकि किसी भी न्यायिक व्यवस्था में लोगों को उम्मीद होती है कि उनके साथ अन्याय होने की स्थिति में अदालतें इंसाफ करेंगी। खासकर समाज के कमजोर तबकों के बीच अगर कभी सत्ता तंत्र की ओर से निराशा मिलती है तब वे न्यायिक प्रणाली से ही उम्मीद लगाते हैं। अगर न्याय सुनिश्चित हो पाता है तब साधारण लोगों का अदालतों पर भरोसा मजबूत होता है, अन्यथा निराशा बढ़ती है।

यों भी यह सिद्धांत है कि न्याय में देरी एक तरह से अन्याय है। अगर कोई पीड़ित पक्ष पचास या पैंसठ वर्ष पहले किसी मामले में इंसाफ की उम्मीद में अदालत की दहलीज पर पहुंचा होगा और उसके हिस्से इतने वर्षों तक सिर्फ इंतजार रहा, तो क्या यह समूची न्याय प्रणाली पर एक सवालिया निशान नहीं है? न्याय प्रक्रिया की जटिलता की राह को थोड़ा आसान बनाने के लिए अर्ध-न्यायिक संस्थाओं के रूप में न्यायाधिकरणों का ढांचा खड़ा किया गया था। लेकिन भारी पैमाने पर खाली पड़े पदों और अन्य कारणों से उसके अपेक्षित नतीजे नहीं आए। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने न्याय में देरी की समस्या को फिर से रेखांकित किया है, लेकिन लंबे समय से इस मसले पर चिंता जताने के बावजूद इसका समाधान खोजने को लेकर कोई ठोस पहल क्यों नहीं दिखती है? सरकारों को भी न्यायाधीशों की कमी से लेकर आधारभूत ढांचे की मुश्किलों का हल निकालना जरूरी नहीं लगता। न्याय दिलाने के प्रति इस स्तर की उदासीनता के रहते मुकदमों का बोझ कम करने, उन पर सुनवाई और इंसाफ सुनिश्चित करने की रफ्तार कैसे तेज की जा सकेगी?


Date:23-10-23

गगनयान का आगाज

संपादकीय

गगनयान अभियान की पहली परीक्षण उड़ान का सफल होना भारत के लिए एक सुखद अवसर है। पहली संक्षिप्त परीक्षण उड़ान के तहत 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्रू-एस्केप सिस्टम और क्रू-मॉडॺूल लॉन्च किया गया। सबसे बड़ी बात है, उड़ान के गंतव्य तक पहुंचने के बाद बाद यान की समुद्र में सफल सुरक्षित लैंडिंग हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक नया इतिहास लिख दिया है। शनिवार सुबह कुछ देर के लिए लगा था कि परीक्षण उड़ान संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंजन में समस्या दिख रही थी। वैज्ञानिक तकनीकी खामियों को दूर करने में जुट गए थे और उन्हें सफलता मिली। उड़ान के बाद सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षित लैंडिंग को लेकर थी, लेकिन श्रीहरिकोटा से लगभग 10 किलोमीटर दूर ही बंगाल की खाड़ी में सफल लैंडिंग को अंजाम दिया गया। पहली ही परीक्षण उड़ान मिशन गगनयान टीवी डी1 की सफलता के साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाई की ओर कदम बढ़ा दिया है।

दरअसल, भारत अंतरिक्ष में यान भेजने की पूरी योग्यता रखता है और वह अंतरिक्ष में किसी यान को भेजकर कक्षा में परिक्रमा के लिए स्थापित करने में बहुत पहले ही सक्षम हो चुका है। अब तक भारत लगभग 34 देशों के 431 से ज्यादा उपग्रह लॉन्च कर चुका है। इसरो भारत की अकेली ऐसी एजेंसी है, जो सरकारी और व्यावसायिक स्तर पर उपग्रह या सैटेलाइट प्रक्षेपण में सक्षम है। अभी जो ताजा परीक्षण हुआ है, उसका मुख्य मकसद यान में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी की क्षमता को परखना था। इसकी सफलता पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने भी खुशी का इजहार किया है। यह भी एक बड़ी बात है कि बिना देरी के तकनीकी खामी का पता लगाने और उसे दूर करने में भी सफलता मिली है। पहले यान में किसी भी प्रकार की कमी आने या दिखने पर समाधान में काफी समय लगता था, लेकिन अब भारत ऐसी आधुनिक प्रणाली विकसित कर चुका है, जिससे वह लॉन्च से पहले ही कमियों को पकड़ सकता है। ध्यान रहे, परीक्षण वाहन 34.9 मीटर लंबा और 44 टन का था। अब वैज्ञानिक आगे की तैयारी में जुट गए हैं। इस परीक्षण में जो भी कमियां रह गई हैं या जो भी सुधार और किए जाने हैं, उन्हें जल्द से जल्द किया जाएगा। इसरो आश्वस्त होना चाहता है कि ऐसे प्रयोग में किसी भी स्तर पर किसी नाकामी की नौबत न आए।

इस पहले सफल परीक्षण के बाद का सफर लंबा है। बहुप्रतीक्षित गगनयान अभियान का लक्ष्य इंसानों को तीन दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजने का है। अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर सुरक्षित लौट सकें, इसकी व्यवस्था इसरो को करनी है। एक अनुमान है कि भारत साल 2025 में इंसान को अंतरिक्ष की सैर कराने में सफल हो जाएगा। गौर करने की बात है, अमेरिका, रूस और चीन को यह कामयाबी बहुत पहले मिल चुकी है। चीन तो अपना अलग अंतरिक्ष केंद्र तक स्थापित कर चुका है। ऐसे में, भारत को पहले 400 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षा में जाकर सुरक्षित लौटने में सक्षम होना पड़ेगा और उसके बाद ही वह अपने अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के बारे में सोच सकेगा। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह घोषणा ध्यान में रखने की जरूरत है कि भारत 2035 तक अंतरिक्ष केंद्र बना लेगा और साल 2040 में पहली बार कोई भारतीय चांद पर उतरेगा।