23-10-2017 (Important News Clippings)

Afeias
23 Oct 2017
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Date:23-10-17

Caste, a shadow in 2017 India

Abheek Barman 

On October 13, the Supreme Court threw out a petition seeking to ban a book by Kancha Ilaiah Shepherd.Shepherd is a Dalit scholar who, over decades, has researched and published on atrocities and humiliations inflicted on lower caste folk by upper castes.The Supreme Court upheld the right to free expression, freedom of speech and so on. This is welcome.Indians talk big about democracy, justice and rights, but when it comes to books, we develop ultra-thin skins and shed our vertebrae. Formally or informally, we’ve banned books ranging from a novel by Salman Rushdie to a historical study of Shivaji and even a biography of tycoon Dhirubhai Ambani.Voltaire said he might entirely disagree with the views of someone, but would die to support his right to air those views.

This is Axiom 1of free expression. Axiom 2 says your freedom ends where my nose begins. Free expression doesn’t extend to hate speech or abuse, to stir up violence.Ilaiah aspires to the standards of scholarship practiced by Bhimrao Ambedkar: logic, evidence and illustrations from texts or real life.Both expose how conservative Hinduism is blind to social justice and its toxic outcomes.If you’re reading this, chances are you believe that ‘meritocracy’, not affirmative action like reservations, is the way for Indians to get ahead. Our affirmative action reserves seats in primary and higher education and some jobs for backward castes and tribes – in government institutions. Since Dalits pay the same taxes as anyone else, governments must plough some of it back for affirmative action.We now have a Dalit president, the second one after KR Narayanan. Mayawati, a qualified lawyer from the University of Delhi, overcame twin handicaps of being a woman and Dalit, to become chief minister of Uttar Pradesh four times.

Private Sector

Our private sector opposes affirmative action, especially job quotas for disadvantaged Indians. With very few exceptions, India Inc. blathers about ‘meritocracy’ to keep minorities and lower castes from soiling their precincts. Anecdotally, most traditional businesses are dominated by Baniyas or Vaishyas, one of the three top varnas.Surely, things must have changed for the better in 21st century India? Pooh. Post-liberalisation,India’s top new companies have been manned at the helm by upper castes.

Anecdotes can mislead. But in 2012, D Ajit, Han Donker and Ravi Saxena of the University of Northern British Columbia published a startling study of the relationship between caste and corporate control in India, in the Economic & Political Weekly (‘Corporate Boards in India: Blocked By Caste?’ August 11, 2012, goo.gl/nuu8MN).Of the 4,000-odd Indian companies listed at home or overseas, they selected the top 1,000 by asset size. Of these, they found upper castes, including numerically small ones like Syrian Christians, formed 92.7% of the members of top Indian corporate boards. Of these, 46% were Vaishyas and 44.6% Brahmins.Does this imply some kind of upper caste, male solidarity to keep lower castes and women out? To answer that, they used a test that measures diversity among a population, called the Blau index.

They found that 70% of all company boards were entirely forward-caste and male; the overall tendency, measured by something called ‘skewness’, was to perpetuate this norm.Indians love any scrap of praise thrown our way by the US. Remember, in 1955, President Lyndon Johnson signed rules that force any company with contracts worth $50,000 or more with government to follow affirmative action. This doesn’t enforce quotas, but measurable standards of ethnic and gender diversity. Even private companies with no government sales follow these rules.

Farm Performance

This year, Shankar Rao of the Council for Social Development, Hyderabad, published a landmark paper in EPW. He asked whether and how caste affected farm performance. Dissecting data from National Sample Survey Office (NSSO) surveys, Rao found lower castes grow crops that fetch lower prices, have lower productivity and rely more on highcost moneylenders, compared to upper castes.

For example, in the high-output kharif (monsoon) season, the average scheduled caste (SC) farm household makes Rs 38,000 worth of crop per hectare (pHa). Its upper caste counterpart makes nearly Rs 54,300 pHa. SC farmers can afford inputs worth Rs15,200 pHa; upper castes spend more than Rs 19,000. SC farmers, who grow less than 17% of their total output as cash crops, make less money than upper castes, 26% of whose output is devoted to commercial crops. SCs borrow 57% of their loans from highcost informal lenders, compared to 44.7% for upper castes.A 2,100-year-old casteist, violently exploitative and misogynistic text called the Manusmriti was supposed to have guided our ancestors’ ideas about right and wrong. We believe we’ve come a long way since. But from factory to farm, many of its economically crippling practices continue to thrive.


Date:23-10-17

BJP vs Mersal

No political party should harass filmmakers or act as a parallel censor board

TOI Editorials

The Vijay starrer Mersal enjoyed a successful worldwide release this Diwali, beating for example the opening day collection of Rajinikanth’s Kabali in Chennai. It then got a big publicity boost from an unexpected quarter: various BJP netas who fumed that the film has made “incorrect references” to GST, Digital India, the state of healthcare in India and Singapore. Inevitably, a scene that provoked them has been leaked online. However political pressure has been brought to bear on the filmmakers to snip the ‘offending’ scenes, which may yet succeed.

Crying about hurt sensibilities sometimes seems as common an accompaniment to watching films in India as popcorn. But when the game of hurt sensibilities spins out of control, it endangers the industry that has made us proud in the world, entertained and uplifted and inspired us, and given India considerable soft power. It’s bad enough when government is not able to protect a film from violence by non-state actors, for example when the Padmavati set or theatres screening PK were vandalised. But at least government should not be party to harassing filmmakers. When Union minister of state for finance and shipping Pon Radhakrishnan summarily demands that Mersal’s producer remove “the untruths regarding GST” from the film, it sends a disturbing signal that government denies both debate and ease of doing business. 

The fact is that Mersal has been certified by CBFC and it is not for the minister or anyone else to set up a parallel censor board of their own. In general governments need to grow a thicker skin. Giving dramatic voice to aam admi’s frustrations is one of the things in which Indian cinema justly takes great pride. Silencing the voice instead of addressing the frustrations is not in national interest.


Date:23-10-17

5 ways to combat pessimism about the hunger index

SA Aiyar

Dear Narendra Modi,

You protested recently that some people sleep well only after spreading pessimism all round. Rahul Gandhi responded by highlighting global pessimism: India has slipped to 110th among 119 countries in the Global Hunger Index of IFPRI (International Food Policy Research Institute).Now, many problems may be exaggerated by international organisations. But you will bore the public by criticizing technical flaws in the Global Hunger Index (GHI). Instead, you need to show that India is far less hungry than critics allege, and that you are remedying problems that are real.

The GHI is based on four measures: undernourishment, under-5 child mortality, stunting (shortness for age) and wasting (low weight for height) of children. None of these actually measures hunger. A more accurate title might be World Child Nutrition Report, but IFPRI prefers “hunger” as a sexier sales pitch.India is one of the few countries with hunger data in NSSO surveys. These show that hunger declined from 16% of the population in 1983 to 1.9% in 2004-05. Instead of trumpeting this as a success, you have stopped asking questions about hunger altogether in your surveys!

Why? Many feel embarrassed by such a low hunger ratio. After all, India is still poor. Besides, huge subsidies to two-thirds of the population look unwarranted if only 2% are hungry. Poverty experts like NC Saxena explain away low NSSO hunger ratios by saying people are too ashamed to admit hunger. He then cites a UNDP survey of 16 of the poorest districts reporting serious food inadequacy in 7.5% of households and some inadequacy in 29%. With no sense of irony, Saxena thinks people responding to UNDP surveys suddenly lose all the shame they suffer from when responding to NSSO surveys!Nobel Laureate Angus Deaton and Jean Dreze found that calorie consumption in the poorest 25% of the population had actually fallen from 1,683 in 1987-88 to 1,624 in 2004-05 despite substantial income increases. Additional income was used not for more calories but to switch to superior foods and non-food items. Clearly the poor have priorities other than calories. To insist that their reported and demonstrated lack of hunger is illusory is patronising elitism.

Many studies show that mechanization has greatly reduced calorie requirements. Instead of walking for miles, people now cycle or take buses. Agriculture, industry and services have all become highly mechanized, reducing dramatically the use of manual labour. Yet the calorie norms have not been reduced. This greatly exaggerates undernourishment.

Former Niti Aayog chief Arvind Panagariya argued that international norms on child stunting and wasting were wrong. India has higher life expectancy at birth, lower infant and child mortality, and lower stillbirth and maternal mortality rates than most African countries, yet international norms show Indian children to be more stunted and wasted than African ones. Something is seriously wrong here.Yet, whatever the exaggerations, surely there are genuine problems too. India’s child mortality rate is 47 deaths per 1,000 births, against 38 in Bangladesh, 27 in Indonesia and 10 in Sri Lanka. This may have more to do with insufficient vaccination and nutritional awareness than hunger, but is a problem nevertheless.

Again, many studies reveal discrimination against women, especially female children, in food and health spending. A man who tells surveyors there is no hunger in his household may speak for himself and not his wife and little girls. This may be more a gender than food problem, but nevertheless needs remedying through a massive awareness campaign on the evils of gender discrimination, the special needs of pregnant women and babies, and the case for female empowerment through self-help groups.Research by Dan Spears and others has shown that even when calories are consumed, they are not absorbed because of diarrhea and insanitary conditions. Full stomachs may therefore translate into stunted bodies. The answer is better sanitation rather than more food subsidies.

Mr Modi, you can do five things to rebut Rahul Gandhi and IFPRI. First, restart measuring hunger in NSSO surveys: international organisations will find that difficult to ignore. Second, revise Indian calorie norms in view of widespread mechanisation, and urge world bodies to follow suit. Third, combat critics spinning data with counter-spin. Spin your own emphasis on gender equality to say it also attacks maternal mortality and child stunting. Spin your Swachh Bharat scheme to boast that, as the first politician to aim for an open- defecation-free India, you target not just cleanliness but malnutrition. Finally, implement the Food Security Act’s promised cash benefit to pregnant and lactating women, naming this project after Deen Dayal Upadhyaya.


Date:23-10-17

देश-विदेश में हमेशा बेहतर रही हैं गठबंधन सरकार

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

मानसिकता क्या होती है? हमारे आसपास हर कोई यह मानता है कि मानसिकता यानी चुनिंदा स्थापनाओं पर ऐसा विश्वास जिसे किसी भी कीमत पर हिलाया न जा सके। यह अपने आप में बेहद खतरनाक बात है। इसकी वजह से आप में यह सोच उत्पन्न होती है कि कोई विशिष्टï विचार केवल इसलिए सही है क्योंकि आप उस पर यकीन करते हैं। इस बात से लगभग हर व्यक्ति इत्तफाक रखेगा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की बदौलत देश में कई मानसिकताओं वाले लोग रहे। इनमें से एक अहम मानसिकता यह आभास दिलाती है कि किसी भी देश के लिए दो दलों वाली राजनीतिक प्रणाली ही सबसे बेहतर शासन प्रणाली होती है। इस मानसिकता के मुताबिक इस सोच से प्रस्थान यानी एकदलीय शासन या बहुदलीय शासन की ओर प्रस्थान करना सही नहीं है। परंतु यह राजनीति को देखने का सही तरीका कतई नहीं है। सन 1967 में देश में पहली बार गठबंधन सामने आया और तब से ही यह बहस निरंतर चली आ रही है।कांग्रेस पार्टी ने भी अपने हित में एक मिथक को बढ़ावा दिया कि गठबंधन की वजह से सरकार चलाना मुश्किल हो जाता है। इस मिथक को जानबूझकर प्रश्रय दिया गया। यही वजह है कि जब भी किसी एक दल को सत्ता मिली तो इसे पूरी सराहना दी गई। इसी प्रकार जब भी गठबंधन सरकार की बात सामने आई तो अनिच्छा और निराशा देखने को मिली। परंतु सच्चाई एकदम उलट है। देश में सन 1989 के बाद 25 वर्षों तक गठबंधन सरकारें ही सत्ता में रहीं। इन्हें भले ही बुरा माना जाता हो लेकिन सच यह है कि देश को सबसे सुखद आर्थिक परिणाम इसी काल में मिले। भारत में गठबंधन सरकारों के अधीन बहुत तेजी से विकसित हुआ।

 वर्ष 2014 में आयोजित आम चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला तो एकदलीय शासन की वकालत करने वालों ने राहत की सांस ली। हर किसी ने सोचा कि देश में अब व्यवस्थित शासन व्यवस्था होगी। परंतु यह भी सच साबित नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने बहुत खराब शासन किया इसलिए ऐसा हुआ। बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सामान्य बहुमत अच्छे शासन की न तो गारंटी होता है, न ही उसकी आवश्यकता होती है इस काम में। किसी नेता के लिए खुद को स्थापित करना आवश्यक है लेकिन इससे भी अच्छा शासन सुनिश्चित नहीं होता। यहां मेरा सवाल यह है कि क्या अब वक्त आ गया है कि ब्रिटिश शासकों द्वारा पीछे छोड़े गए शासन व्यवस्था के विचार को त्याग दिया जाए और इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि गठबंधन सरकारें हर मामले में एक दल की सरकार से बेहतर शासन प्रदान करती हैं क्योंकि एक दल सरकार और संसद पर अपना दबदबा कायम रखता है। इसके अलावा क्या हमें गठबंधन सरकारों की ओर सायास प्रयास करना आरंभ कर देना चाहिए।
कई देशों में खासतौर पर उन देशों में जिनमें ब्रिटिश परंपरा नहीं रही है, वे पहले से ही ऐसा करते आए हैं। उन्होंने इस मामले में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे देशों में राजनीतिक दल चुनाव पूर्व पूरी सक्रियता से व्यापक गठबंधन तैयार करते हैं। भारत में इसका ठीक उलटा होता है और चुनाव नतीजे सामने आने के बाद विभिन्न दल गठबंधन के प्रयास में लग जाते हैं। यह बात अपने आप में एकदम बेतुकी है। क्योंकि जनादेश पहले ही अपर्याप्त है। जोड़तोड़ करके बहुमत तक पहुंचा जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं इस मामले में बहुत अधिक गहराई में जाऊं लेकिन बात यह है कि फिलहाल जो स्थिति है उस हिसाब से भाजपा का अगले आम चुनाव में बहुमत कायम रखना असंभव नहीं तो भी हद से ज्यादा मुश्किल अवश्य होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ष 2014 में केवल सात राज्यों में उसे 282 में से 185 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जबकि शेष 22 राज्यों में से उसके केवल 97 सीटों पर जीत नसीब हुई थी।
यह संवैधानिक संदर्भों में तो बहुमत है लेकिन राजनीतिक समझ के हिसाब से इसे बहुमत नहीं कहा जा सकता है। इस मोड़ पर भले ही यह विचित्र लगे लेकिन मैं एक नया विचार आपके सामने पेश करना चाहता हूं। लोगों के मन में बहुमत की तस्वीर बदल चुकी है और यह संवैधानिक परिभाषा से एकदम अलग है। नई परिभाषा में बहुमत 272 सीटों पर सीमित नहीं है बल्कि इसका दायरा काफी विस्तारित है। अब यह 180 से 200 सीटों को नव सामान्य कहा जा सकता है। यह राज्यों में होने वाली घटनाओं के एकदम उलट है। राज्यों में लोगों की परिभाषा और संवैधानिक परिभाषा एकदम समान है। इस विषय पर कोई चाहे तो बाकायदा पीएचडी थीसिस लिख सकता है। इस बीच भाजपा यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि वह न केवल अपनी सीटों की संख्या बरकरार रखे बल्कि उनमें और अधिक इजाफा भी कर ले। यह तरीका सही है, हमें इसके प्रति शुभेच्छा प्रकट करनी चाहिए।परंतु हमें यह सवाल भी पूछने की आवश्यकता है कि ऐसे निष्कर्ष सुनिश्चित करने के लिए क्या एक सरकार या कोई भी सरकार ऐसा कदम उठाने का साहस जुटा पाएगी जिसकी बड़ी आर्थिक और सामाजिक कीमत चुकानी पड़ सकती हो? अगर उसे गठबंधन साझेदारों से भी निपटना हो तो क्या वह ऐसा करेगी? हमारा हालिया इतिहास तो यही बताता है कि ऐसा नहीं होगा।

Date:23-10-17

जन नीति की बेहतरी और बौद्घिक क्षमता

अजय शाह 

जन नीति के हर अहम क्षेत्र में हमें बौद्घिक क्षमताओं की आवश्यकता है ताकि गलतियों को समझ सकें और बदलाव की नीति तैयार कर सकें। विस्तार से बता रहे हैं अजय शाह

वर्ष 2011 से ही देश में वृद्घि दर धीमेपन की शिकार है और अब इससे निजात पाने के तरीके नए सिरे से तलाशे जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था या उससे जुड़ी किसी भी समस्या के कई पहलू होते हैं। नीतिगत उपायों की आवश्यकता तो होती है लेकिन हमेशा ये काम नहीं आएंगे। एक सुझाव जिसे तीन पन्नों के एक साफ-सुथरे नोट के रूप में लिखा जा सकता है, वह समस्या का हल नहीं सुझाता। मंत्री और अधिकारी कार्रवाई को लेकर उत्सुक रहते हैं और वे तेज काम चाहते हैं। परंतु प्रदर्शन के स्तर पर कई बार दिक्कतदेह तत्त्व सामने होते हैं। ऐसे में समस्या की कहीं अधिक गहरी जानकारी की आवश्यकता होती है ताकि संपूर्ण जरूरी बदलावों की योजना बनाई जा सके। इसके अलावा बौद्घिक क्षमता और अधिकार संपन्न टीम तैयार की जा सके।इसोर्मोफिक मिमिक्री से तात्पर्य है एक ऐसी सोच से जिसमें सरकारी एजेंसी द्वारा आकलित जीडीपी जैसी चीजों को वृहद आर्थिक स्थिति का मानक मान लिया जाता है। देश में वृहद आर्थिक स्थिति का सबसे बेहतर मापक है सूचीबद्घ कंपनियों के राजस्व का तिमाही आंकड़ा और सीमएमआईई कैपेक्स डाटाबेस में परियोजनाओं का आंकड़ा। इनके आधार पर यह आकलन सामने आता है कि वर्ष 2011-12 में देश में वृद्घि में गिरावट आनी शुरू हो गई थी।
हाल के महीनों में इस बात को लगभग सभी मानने लगे हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। इससे हल तलाश करने की जद्दोजहद बढ़ी है। नीतिगत समुदाय में तमाम लोग इस संबंध में लिख रहे हैं या नीतिगत प्रस्तावों का अध्ययन कर रहे हैं। मोटेतौर पर इस संबंध में दो-तीन पन्नों के नोट ही सामने आ रहे हैं जो दरअसल काम नहीं आते। देश की सार्वजनिक और नीतिगत प्रशासन की मशीनरी सही ढंग से काम करती नहीं दिख रही है। हम ऐसी परिपक्व अवस्था में नहीं हैं जहां केवल मामूली रद्दोबदल से काम बन जाए। अर्थव्यवस्था और राज्य अपने आप में जटिल बुनावट रखते हैं। हमें इसके अलग-अलग कलपुर्जों पर नजर रखने के लिए बौद्घिक क्षमता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बदलाव के लिए व्यापक विमर्श की आवश्यकता होती है। बैंकिंग संकट पर विचार करते हैं। देश की बैंकिंग व्यवस्था में इक्विटी पूंजी की कितनी कमी है? हालात यहां तक कैसे पहुंचे? हम बैंकिंग संकट के कारण हुए नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं? आरबीआई के बैंकिंग संबंधी नियमन विफल क्यों हो जाते हैं? क्या सरकारी बैंक नियमन के आगमन के बाद बेहतर ढंग से काम करेंगे या फिर निजीकरण करना अनिवार्य है? इस पूरी तस्वीर की समग्र समझ के बाद ही समस्या को हल किया जा सकता है। ऐसी तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। हमें किसी समस्या को हल करने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। इतना ही नहीं हमें इस समस्या का वह हल तलाशना होगा जिसकी लागत सबसे कम हो।
बैंकिंग संकट देश के समक्ष मौजूद कई समस्याओं में से एक है। निवेश में ठहराव, निजी बुनियादी निवेश में कमी, वित्तीय क्षेत्र सुधार, कर नीति और कर प्रशासन तथा न्यायपालिका सुधार तथा आपराधिक न्याय सुधार आदि। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में जबरदस्त जटिलता है। तीन पन्नों के नोट से ये समस्याएं सुलझने वाली नहीं हैं। एक सवाल यह भी है कि ऐसे नोट समस्या को हल करने में हमेशा नाकाम क्यों रहते हैं? पहली समस्या का संबंध सार्वजनिक नीति की बौद्घिक संपदा से है। टीमों की गुणवत्ता कमजोर हुई है और कमजोर नीतिगत तत्त्वों के कारण बहस और क्रियान्वयन कथित तीन पन्नों के हल में उलझे हुए हैं।दूसरा मसला है गति से जुड़ी सनक। सक्रिय और नतीजों पर आधारित सरकार को लेकर काफी बात होती रही है। रंगमंचीय ढंग से घोषणाएं करना करना भी एक तत्त्व रहा है। मीडिया ने भी इनकी खूब सराहना की है। यह वह मीडिया है जिसे अनुपूरक प्रश्न पूछने तक की सलाहियत नहीं है। दो साल में गंगा सफाई और छह महीने में बैंकिंग संकट का निपटारा आदि ऐसी बातें हैं जो तीन पन्नों के नोट को बढ़ावा देती हैं।
इंजीनियरों और आईटी क्षेत्र की विसंगतिपूर्ण भूमिका तीसरा मुद्दा है। कई समस्याओं में हल के रूप में कंप्यूटरीकरण का सुझाव सामने आता है। ऐसे में जब सुझाए गए हल में आईटी टीम को शामिल करने की बात आती है तो कोई आपत्ति नहीं करता। बहरहाल, देश में जन नीति की अधिकांश समस्याएं केवल कंप्यूटर तकनीक की मदद से हल नहीं हो सकतीं। हमें गहरे बदलावों की आवश्यकता है। सन 1991 में एकल खिड़की आईटी व्यवस्था को औद्योगिक लाइसेंसिंग की निगरानी का माध्यम बनाया गया लेकिन यह सही नहीं था। असली उत्तर था औद्योगिक लाइसेंसिंग को पूरी तरह खत्म करना।हम गर्व से कहते हैं कि भारत उभरता बाजार है। हम मान कर चलते हैं कि भारत उभरते बाजारों जैसा है विकासशील देशों जैसा नहीं। बहरहाल, उभरते बाजार से राज्य की क्षमता का सीधा संबंध है। उभरते बाजारों की क्षमताएं अलग होती हैं, उनकी अपनी एक क्रियान्वयन नीति होती है। वर्ष 2001 में जब मैंने वित्त मंत्रालय में काम शुरू किया था तब मुझे पता चला कि हम इस प्रक्रिया में हैं कि जहां उभरते बाजार का राजकोष और उसी दर्जे का केंद्रीय बैंक निर्मित कर सकें। कई मायनों में क्षमता निर्माण का काम उलटी गति को प्राप्त हो गया है। हम खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। अर्थव्यवस्था का आकार 20 खरब डॉलर का है जबकि संस्थागत क्षमता विकासशील मुल्क की है। जैसा कि कुछ वर्ष पूर्व एक विदेशी आगंतुक ने कहा था, वह भारत आया था चीन जैसा कुछ देखने लेकिन उसे नजारा मिला इंडोनेशिया जैसा।
आगे की राह क्या है? सार्वजनिक नीति के प्रत्येक अहम क्षेत्र में हमें बौद्घिक क्षमता की आवश्यकता है ताकि गलतियों को सही समझा जा सके और बदलाव की नीति बनाई जा सके। इसकी बदौलत विधायी और कार्यपालिका की व्यवस्था पटरी पर आनी चाहिए। विधायी मोर्चे पर हमें उच्च स्तरीय कानून बनाने की आवश्यकता है और कार्यपालिका के मोर्चे पर हमें संगठनात्मक ढांचा और प्रक्रिया मैनुअल बनाना होगा। इन सब कामों में समय लगता है। इसके लिए ऐसी टीम विकसित करनी होंगी जिसमें बौद्घिक क्षमता, सशक्तीकरण आदि की दिशा में काम करने की कुव्वत हो। सन 1991 के बाद से सुधार की हर कहानी में कुछ लोग अहम रहे हैं जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। ऐसी टीमों में समस्याओं को पूरी समझ होनी चाहिए और हालात को लेकर जागरूकता भी होनी चाहिए। केवल तभी वे अहम भूमिका निभा सकेंगे।

Date:23-10-17

निरंकुश राज

संपादकीय

राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार एक विधेयक लाने जा रही है जो किसी न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट अथवा लोकसेवक के खिलाफ बिना पूर्व अनुमति के जांच को प्रतिबंधित करने से संबंधित है। इसके मुताबिक उनके द्वारा पद पर रहते अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी काम के लिए बिना सरकार की इजाजत जांच नहीं की जा सकेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में पहले ही अध्यादेश जारी कर दिया है और सोमवार को शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान इसे कानूनी स्वरूप प्रदान किया जाएगा। मौजूदा अध्यादेश की मदद से दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में दो अहम बदलाव किए गए हैं। पहले बदलाव में किसी नौकरशाह के खिलाफ मजिस्ट्रेट की जांच की शक्तियों को कम कर दिया गया है। दूसरे बदलाव में सरकार के अधिकारियों को यह शक्ति दी गई है कि वे जांच होने देने या न होने देने का निर्णय छह माह में ले सकते हैं।

इतना ही नहीं, यह अध्यादेश और नया विधेयक मीडिया को ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करने से भी रोकता है। इसमें कहा गया है कि प्रेस को यह स्वतंत्रता नहीं है कि वह किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए किसी आरोप के बारे में कोई सूचना प्रकाशित-प्रसारित करे। यह तभी किया जा सकेगा जबकि इस मामले में जांच को मंजूरी दे दी जाए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन है। संविधान के इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है। सरकार के लिए शायद इतना ही काफी नहीं था, इसलिए उक्त प्रावधान का उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था भी की गई है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पत्रकार किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार या गड़बड़ी को उजागर करता है तो उसे दो साल की कैद और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इस अध्यादेश से सरकार के बाहर हर व्यक्ति नाराज है और इस नाराजगी को समझा जा सकता है। कानून के जानकारों का कहना है कि यह अध्यादेश पूरी तरह अवैध और संविधान के खिलाफ है। नागरिक समाज के लोग भी इसके खिलाफ हैं। माना जा रहा है कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में इसे चुनौती देगी। उनकी आशंका है कि सरकार प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होने वाले मामलों में भी जांच की संभावना को खत्म करने के लिए यह कानून ला रही है।
सरकार भ्रमित नजर आ रही है लेकिन उसका रुख अवज्ञापूर्ण ही है। राज्य के गृह मंत्रालय ने पहले तो इन संशोधनों के बारे में झूठी अनभिज्ञता दर्शाई। उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री तथा सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक वक्तव्य के जरिये इस कदम को उचित ठहराने की कोशिश की गई। कहा गया कि इससे सीआरपीसी की धारा 156 (3) के बेतहाशा इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकेगी। इस धारा के तहत ही लोक सेवकों के खिलाफ जांच की जाती है और अगर मामला मीडिया में चला गया तो इससे अधिकारियों की छवि को नुकसान पहुंचता है। सरकार ने अपने पक्ष में दलील दी कि सन 2013 में उसके सत्ता में आने केबाद से की गई शिकायतों में 73 फीसदी मामलों में किसी को दोषी नहीं पाया गया। बहरहाल, इसे देश में स्वतंत्रता से जुड़े कुछ मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन या निलंबन का आधार नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि उनकी बदौलत ही भारतीय लोकतंत्र जीवंत है। यह भी स्पष्ट है कि सरकार के इस कदम से कार्यपालिका की जवाबदेही सीमित होती है। प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा सरकार और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बारे में बेहतर समझ होनी चाहिए क्योंकि वे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार कम करने के वादे के साथ सत्ता में आए थे।

Date:23-10-17

भुखमरी का कलंक

पी. चिदंबरम

वह बहुत अफसोसनाक है कि एक ऐसी समस्या की तरफ ध्यान खींचने के लिए अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति संस्थान (इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट- आइएफपीआरआइ) द्वारा एक रिपोर्ट के प्रकाशन की जरूरत पड़ती है, जो भारत में सदियों से मौजूद रही है और सभी विकासशील देशों में महामारी जैसी है- वह है भुखमरी। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत की आबादी के एक खासे हिस्से को साल में अनेक दिन भूखे रहना पड़ता है। सरकार को इस दुखद तथ्य को क्यों झुठलाना चाहिए, अगर उसने असुविधाजनक सच्चाई से मुंह मोड़ लेने की आदत विकसित न कर ली हो?
आइएफपीआरआइ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में कुछ रहस्य नहीं है (देखें तालिका)।
हर साल कुछ देश इस सूची में जुड़ जाते हैं और कुछ नदारद हो जाते हैं, संभवत: आंकड़े उपलब्ध होने या न उपलब्ध होने के कारण। जैसा कि तालिका से भी जाहिर है, इसका प्रस्तुत मसले से कोई सीधा संबंध नहीं है- ग्यारह वर्षों के दौरान अध्ययन में शामिल किए गए देशों की संख्या 117 से 122 के बीच रही है, जिसका सांख्यिकीय दृष्टि से बहुत महत्त्व नहीं है। इस तालिका से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
* तुलनात्मक रूप से इन देशों के बीच भारत की स्थिति 2008 से 2011 के बीच और खराब होती गई, पर उसे मिले अंक कमोबेश वही रहे;
* तुलनात्मक रूप से, 2011 और 2014 के बीच, भारत की स्थिति और उसे मिले अंक में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ; और
* भारत के अंक या स्थान में 2014 से उल्लेखनीय गिरावट आई।

अच्छा और बुरा
जो सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए, वह यह है कि 2014 तक सुधार का जो रुझान था उसे भारत कायम क्यों नहीं रख सका?
1947 से हर सरकार को, अच्छे और बुरे, दोनों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, और यही बात वर्तमान सरकार पर भी लागू होती है। वैश्विक भूख सचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) इस हिसाब पर आधारित है कि संबंधित देश की आबादी में किस अनुपात में ऐसे लोग हैं जिन्हें भरपेट भोजन मयस्सर नहीं होता; पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में क्षय तथा अवरुद्ध विकास के लक्षण किस पैमाने पर हैं; और पांच वर्ष से कम आयुवर्ग में मृत्यु दर कितनी है। इन कसौटियों पर प्रगति हुई है। इस स्तंभ को आंकड़ों से बोझिल करने की जरूरत नहीं है। 2006 से 2016 की अवधि के बारे में हुआ अध्ययन बताता है कि अवरुद्ध विकास के लक्षणों वाले बच्चों के अनुपात में कमी आई है, प्रजनन के आयुवर्ग की स्त्रियों में खून की कमी की शिकार स्त्रियों के अनुपात में और जन्म के समय अपेक्षा से कम वजन वाले बच्चों के अनुपात में भी कमी आई है; सिर्फ मां के दूध पर निर्भर रहने वाले नवजात शिशुओं के अनुपात में सुधार हुआ है; पर बच्चों में क्षय के लिहाज से हालत और खराब हुई है। भारत का कोई भी राज्य 2016 में क्षय या कम वजन के उस स्वीकार्य स्तर तक नहीं पहुंच सका, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोक स्वास्थ्य के मद््देनजर निर्धारित किया हुआ है।
सुधार और बिगाड़, दोनों का कारण है खाद्य- इसकी उपलब्धता, इसे खरीद सकने की क्षमता और इसकी पहुंच। लोगों को पर्याप्त भोजन मिलना ही चाहिए, अन्य किसी भी चीज का स्थान इसके बाद आता है। एक बड़ा विरोधाभास यह है कि भारत अपने लोगों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उगाता है, पर सभी लोगों को पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता है। सबको खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए अनेक कदम उठाए- कुछ को थोड़ी-बहुत कामयाबी भी मिली- इनमें सबसे निर्णायक कदम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट- एनएफएसए), 2013 का पारित होना।

 एनएफएसए का वादा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने हर महीने सबसिडी वाली कीमतों पर अनाज पाने की ‘पात्रताएं’ घोषित कीं। ‘प्राथमिकता वाले परिवार’ के हर सदस्य को पांच किलो; ‘अंत्योदय’ के तहत आने वाले हर परिवार को पैंतीस किलो; हर गर्भवती महिला या हर दूध पिलाने वाली मां को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद छह माह तक रोजाना मुफ्त भोजन और छह हजार रुपए; छह साल से कम आयु के हर बच्चे को रोजाना मुफ्त भोजन; छह से चौदह साल के हर बच्चे को मुफ्त दोपहर का भोजन (मिड-डे मील), और अनाज की आपूर्ति न किए जाने या भोजन न दिए जाने की सूरत में खाद्य सुरक्षा भत्ता। अगर आवश्यक लगे तो ग्रामीण आबादी के पचहत्तर फीसद तक और शहरी आबादी के पचास फीसद तक को इसके दायरे में लाने का इरादा था। हर राज्य में एक ‘राज्य आयोग’ को क्रियान्वयन की देखरेख करनी थी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक साहसिक, महत्त्वाकांक्षी और जाहिर है एक काफी लागत वाला कदम था। इस पर कई तरफ से एतराज जताए गए, पर इसका एक ही विकल्प था- यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआइ), जो कि और भी खर्चीला साबित होता।

घोर अनदेखी
2014 में सरकार बदल जाने पर कानून पर अमल की जिम्मेदारी राजग पर आ गई। पर उसने इससे मुंह मोड़ लिया। मुझे याद नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री ने कभी खाद्य सुरक्षा को एक मिशन घोषित किया हो (जैसे कि उन्होंने ‘स्वच्छ भारत’ को किया), न ही सरकार ने कोई विकल्प प्रस्तावित किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की घोर अनदेखी की गई। जुलाई, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अनेक राज्यों में अमल के प्रभार वाली संस्थाओं का गठन ही नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ‘बड़ी शोचनीय स्थिति’ कहा। बजट-दस्तावेजों के मुताबिक, सरकार ने एनएफएसए के तहत 2015-16 में 1,34,919 करोड़ रु. खर्च किए। 2016-17 में यह आंकड़ा 1,30,335 करोड़ रु. (बजट अनुमान) और 1,30,673 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान) था, पर वास्तविक व्यय हुआ सिर्फ 1,05,672 करोड़ रु., जैसा कि मई 2017 में बताया गया। यह निर्मम उपेक्षा थी और इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
‘खाद्य सुरक्षा की स्थिति और पोषण रिपोर्ट’ (यूनिसेफ, 2017) बताती है कि भारत में उन्नीस करोड़ लोग अधपेट सोने को विवश हैं। जब राष्ट्रीय खाद्य नीति संस्थान ने हमें आईना दिखाया, तो क्या हमें सच्चाई से इनकार करना चाहिए! भुखमरी भारत के माथे पर एक कलंक है। मौजूदा सरकार का यह कर्तव्य है- जो कि बुलेट ट्रेन के वादे या सबसे ऊंची प्रतिमा या किसी अन्य ‘जुमले’ से ज्यादा महत्त्व रखता है- कि वह भुखमरी मिटाने की एक व्यापक योजना पेश करे और उसे लागू करे।


 

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