23-03-2017 (Important News Clippings)

Afeias
23 Mar 2017
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Date:23-03-17

Building a healthy India

The government’s National Health Policy will improve health outcomes and reduce out of pocket expenses

Over the last decade, India has made noteworthy strides in health. We built an extensive, sophisticated system to deliver multiple doses of polio vaccine to every child in this vast country, eradicating the disease. Nationwide, our infant and maternal mortality rates have declined by more than one-third. We have learnt to manufacture high quality drugs that are exported to the rest of the globe; an estimated 20% of generic drugs supplied globally are produced in India.

While we have much to be proud of, we know that we can do much better. Health outcomes can improve further and out of pocket expenses on health can reduce, to better protect citizens from financial risk. We can build on our progress to reach the goal of an India in which every citizen lives a healthy and productive life.

The National Health Policy, developed after extensive consultations with state governments and other stakeholders, aims to shape our health system in all its dimensions – by investment in prevention of diseases and promotion of good health; by access to technologies; developing human resources; encouraging medical pluralism; and by building knowledge for better health, financial protection and regulation. The Policy is aimed at reaching healthcare in an assured manner to all, particularly to the underserved and underprivileged.

Fortunately, we have made significant advances, which puts us in an excellent position to address the needs the health system isn’t meeting yet – starting with strengthening and delivering good quality maternal and child healthcare and ensuring availability of emergency care, and moving on eventually to create robust infrastructure and capabilities to deliver universal health coverage. We have clearly prioritised four investments, through which we can build the Indian health system of the future.The first is our focus on prevention of diseases, promoting good health and assuring quality comprehensive primary care to all. The emphasis, therefore, is to move away from sick care to wellness. Seven areas for inter-sectoral action and peoples’ campaign under ‘Swasth Nagrik Abhiyan’ have been identified so that people stay healthy and rely less on hospital care.

The need is also to shift from selective primary healthcare services to assured comprehensive primary healthcare with two-way referrals, which include care for major non-communicable diseases (NCDs), mental health, geriatric care, palliative care and rehabilitative care. As a critical element, the Policy proposes to raise public health expenditure to 2.5% of the GDP in a time-bound manner with allocation of a major proportion (two-thirds or more) of resources to primary care.The second critical focus of this Policy is strengthening and designing our health systems such that affordable healthcare is made available to all. Chiefly, through free access to universal comprehensive primary healthcare, free drugs, diagnostics and essential emergency services in government hospitals as well as strategic purchasing through government financed insurance programmes. To facilitate access within the ‘golden hour’, the Policy aims to ensure availability of 2,000 beds per million population across all geographies.

Empowering citizens and providing quality patient care is our third critical pillar. Hospitals will undergo periodic measurements and will be certified on level of quality.The Policy recommends establishing mechanisms for speedy resolution of disputes, and of National Healthcare Standards Organisation to develop evidence-based standard guidelines for care. Resource allocation to government hospitals will be made responsive to quantity, diversity and quality of caseloads.

The fourth pillar of our Policy is focussed on leveraging the power of India’s innovation, technology and ICT capability. The Policy advocates the need to incentivise local manufacturing to promote customised indigenous products such that healthcare is made more accessible and affordable for our citizens, while simultaneously generating employment.

The Policy recommends establishing federated national health information architecture, consistent with Metadata and Data Standards (MDDS), introduces use of Electronic Health Records (EHR), use of digital tools for AYUSH services by AYUSH practitioners, for traditional community level healthcare providers and for household level preventive, promotive and curative practices.

Additionally, to address the shortage of specialised care especially in some states, besides upgrading district hospitals to medical colleges, use of technology to scale initiatives such as tele-consultation, which will link tertiary care institutions (medical colleges) to district and sub-district hospitals with secondary care facilities, will ensure that excellent medical care reaches the remotest locations. To build capacity and knowledge at the last mile, the policy promotes utilisation of National Knowledge Network for Tele-education, Tele-CME, Tele-consultations and access to the digital library.

Holding ourselves accountable to meet a clear set of measurable health sector goals relating to mortality and morbidity on life expectancy and a healthy life, on reducing mortality and disease prevention and incidence, the government of India is committed to a healthy future of all its citizens.

By recognising and prioritising the role of the government in shaping and delivering equitable quality health to all, we have announced the National Health Policy 2017, and are committed to implementing it in close cooperation with the state governments, in a time-bound manner with clear deliverables and milestones, so that Indians stay healthy and reach their full potential.


Date:23-03-17

Delete freebies

Salaries and allowances for former lawmakers must be at par with the rest of India

The Supreme Court has taken the welcome decision to examine whether pensions and allowances like unlimited free train travel should be given to former MPs and MLAs. The court has said, rightly, that such facilities given to our lawmakers must be reasonable and not arbitrary. Salaries and allowances of our lawmakers are a cause of concern as they decide their own pay hikes, the starkest conflict of interest there can be. After giving themselves a 300% hike in 2010, a parliamentary panel last year recommended a 100% hike in the salaries of MPs. As lawmakers freely help themselves to taxpayers’ money, there isn’t any limit to how much they want.

As per the current status of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act every former MP, irrespective of the period for which he has served, is entitled to travel in air-conditioned two-tier class with a companion, or alone in air-conditioned first class, without payment of any charges for life. In addition, a 2014 RTI application revealed that former MPs are also entitled to receive pension as ex-MLAs because the Central Pension Accounting Office in the finance ministry does not have any mechanism to keep track. This is a lopsided arrangement playing ducks and drakes with taxpayers’ money.

The government should create a professional and transparent mechanism for determining salaries and allowances which should be linked to parliamentarians’ productivity, tenure and overall GDP growth. Not only must the proposed Emoluments Commission which will recommend salaries and other allowances for MPs be constituted quickly, its independence must be assured. This is the only way to build trust in our public institutions, even as the average taxpayer feels assured he is not shortchanged when he pays his tax.


Date:23-03-17

Break the stalemate

Here’s how a Uniform Civil Code can be introduced without coercing minorities

Given the unequivocal stand of the Narendra Modi government in its submissions to the apex court, it is very likely that the Supreme Court will outlaw triple talaq. However, this will not bring BJP any closer to its manifesto promise of introducing the Uniform Civil Code (UCC).

Most people rooting for enactment of UCC are under the mistaken impression that only Muslims and Christians follow their customary or religiously ordained laws. There are countless examples to establish that customary practices have not vanished among Hindus, despite countless reforms introduced since the 1950s codification of laws.Hindus by and large continue following customary practices prevalent among their respective castes, sects and communities even though laws enacted by the state for the Hindu community have been totally secularised. For instance, most Hindu groups avoid intra-gotra marriage because they consider people belonging to the same gotra as sharing a brother-sister bond. Therefore, sagotra marriage is treated as bad as incest even though there is no bar on sagotra marriages in the Hindu Marriage Act.

It defies comprehension why the supposedly progressive Nehru government chose to institutionalise the practice of India’s secular courts doling out justice as per religious laws of different communities, even though Article 44 of the Directive Principles of state policy in the Indian Constitution clearly mandates that “the state shall endeavour to secure for all citizens a Uniform Civil Code throughout the territory of India.”

It is equally puzzling that those who defend the divine sanctity of Muslim Personal Law have willingly submitted to adjudication by India’s secular courts where non-Muslim judges unfamiliar with the intricacies of Islamic law and zero knowledge of Arabic decide matters ostensibly based on Sharia and Quran. It’s as good as having IAS officers manage the affairs of mosques and deliver Friday sermons or lead Eid prayers.Today even raising this issue threatens to tear asunder the Indian polity because all self-styled secular parties have tarred this constitutional promise as part of BJP’s Hindutva project. Hence the virulent stalemate over UCC. But the solution to this contentious problem is actually quite simple.

I present below a proposal i had offered in 1985 soon after the furore that broke out with the Supreme Court judgment in Shah Bano case. It has the potential to break the stalemate on UCC without either coercing Muslims and Christians into reform or compromising the constitutional promise of equal citizenship rights to all. Its points can be summarised as follows:

India’s secular courts should stop adjudicating disputes on the basis of personal laws of any community – be it Hindu, Muslim, Christian or Parsi.Instead, the state should confine itself to adjudicating cases only under the existing secular laws such as the Indian Marriage Act, Indian Divorce Act, Indian Succession Act, Indian Wards & Guardianship Act. These should be applicable to all citizens that choose to approach secular courts, irrespective of caste, creed, gender or religion. But these laws need to be carefully reviewed and improved in order to make them egalitarian and gender just.

Those who wish to continue with religio-customary practices of their community should be free to do so provided they don’t expect India’s secular law courts to be saddled with the burden of adjudication and enforcement. Let the onus of ensuring compliance with customary laws rest with consensually accepted authority figures of that community – be it the local imam or granthi, the family priest, caste panchayat or the spiritual gurus of the concerned sects.

However, if even one party to the family dispute feels dissatisfied with the verdict of the authority adjudicating customary law, he/she should have the right to approach the secular courts where the dispute should be adjudicated only within the framework of secular laws applicable to all.Those who think this amounts to giving a free hand to retrogressive elements among Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Parsis would do well to remember that family laws enacted by the state, including provisions of the Indian Penal Code, come into play only when someone invokes their protection through the police and law courts.

For example, the current law against bigamous marriages among Hindus works in favour of only those Hindu women who choose to sue their husbands in a court of law. A Muslim woman who accepts the second or third marriage of her husband or doesn’t legally lodge a complaint after being arbitrarily abandoned is not going to benefit even if the arbitrary triple talaq is declared illegal. This is true not just for India but also for countries that give no legal recognition to Muslim or Hindu Personal Law as India does.There is now concrete evidence that when better options are available neither Muslim nor any other group of women hesitate from availing of them. Today a growing number of Muslim women are filing cases under Dowry Prohibition Act as well as the laws against domestic violence, even though these laws don’t draw legitimacy from the Holy Quran or the Shariat.

Neither the All India Muslim Personal Law Board nor any mullah or maulvi has dared openly prohibit Muslim women from doing so. This is because these laws don’t have the word “Hindu” attached to them.Though these community neutral laws have several flaws, they have had the salutary effect of bringing Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, tribal and non-tribal women on a common platform to fight for what are common problems for women of all communities. Therefore, if we are serious about a UCC, let us do away with laws with a communal tag and let the two systems compete with each other on the basis of voluntary compliance.


Date:23-03-17

New national health policy

The scope is large, yet the means are sparse

As broad roadmaps go, the National Health Policy 2017 is comprehensive. It sets access to affordable, comprehensive and quality healthcare for all as a priority for the government. Sensibly, it stops short of making healthcare a justiciable right and focuses, instead, on pathways to universalise affordable and quality healthcare.It sets milestones both in terms of public financing and programme impacts. The policy commits the government to increase public spend on healthcare from the current 1.15% to 2.5% of GDP by 2025, and sets a floor of 8% of state budget for states to meet by 2020.

While it still is focused on putting in place a tax-financed system where the government is the single payer, it acknowledges that ensuring healthcare access for all will require working with the private sector, and setting priorities. The aim is to buttress public health, nutrition and the primary healthcare system, moving to assured comprehensive care — with every family having a health card that makes them eligible for a defined package of services anywhere in the country.

Ensuring improved access and affordability of secondary and tertiary care, the public hospital system will be supplemented by the strategic government purchase of secondary and tertiary care from public, not-for-profit private and private providers in that descending order of preference. The idea is to curb the high proportion of out-of-pocket healthcare expenses, often as much as 70%.The focus on preventive care finds expression in terms of cross-sectoral goals, such as reduction of tobacco use, improved sanitation and addressing occupational injuries. There is some detailing on improving health infrastructure and human resource: increasing availability of doctors, improvements and regulation in medical education, and putting in place health management information systems.The policy needs an array of supportive laws, regulations and agencies yet to be created. Further, the use of market methods to align incentives of private providers and patients remains under-explored.


Date:23-03-17

मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत 131वें स्थान पर: संयुक्त राष्ट्र

भारत मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में दुनिया के 188 देशों की सूची में 131वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत पाकिस्तान, भूटान और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों की श्रेणी में शामिल है।वर्ष 2015 की इस मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैकिंग पिछले साल के बराबर ही है। हालांकि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में चीन और भारत जैसे देशों को ही तरजीह मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2014 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भी भारत 131वें पायदान पर था।  हालांकि, ताजा रिपोर्ट के अनुसार 63 प्रतिशत भारतीय 2014-15 में अपने जीवन-स्तर को लेकर ‘संतुष्ट’ बताए गए हैं।  संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सालाना आधार पर रिपोर्ट जारी करता है। इसमें कहा गया है कि भारत का 131वां स्थान इसे ‘मध्यम मानव विकास’ श्रेणी में रखता है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, केन्या, म्यांमार और नेपाल जैसे देश शामिल हैं।   भारत का एचडीआई रैंक मूल्य 2015 में 0.624 रहा जो 2010 में 0.580 था। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जीवन प्रत्याशा 2015 में 68.3 रही तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 5,663 डालर रही। सुरक्षित महसूस करने की धारणा के आधार पर 69 प्रतिशत लोगों ने ‘हां’ में जवाब दिया। विकल्प की आजादी के मामले में 72 प्रतिशत महिला प्रतिभागियों ने संतुष्टि जताई जबकि पुरुषों के मामले में यह 78 प्रतिशत था।
रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जीवन संतुष्टि के मामले में1-10 के पैमाने पर 4.3 अंक प्राप्त किया।  संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 की अवधि के दौरान सरकार के बारे में धारणा को लेकर 69 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे सरकार में भरोसा करते हैं जबकि 74 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है।  रिपोर्ट में भारत में रोजगार सृजन के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे उपायों की सराहना की गई है।  इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिये रोजगार सृजित करने से आय सृजित होगी और इससे गरीबी में कमी आएगी, भौतिक ढांचागत सुविधा का निर्माण होगा और गरीब लोगों का संरक्षण होगा। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार  गारंटी कार्यक्रम तथा बांग्लादेश में ‘रूरल एम्प्लायमेंट आपर्चुनिटी फार पब्लिक एसेट्स प्रोग्राम’ इसका मुख्य उदाहरण हैं।  रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20 साल में स्वच्छ ऊर्जा निवेश में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत सालाना वृद्धि से करीब एक करोड़ रोजगार सृजित होंगे।


Date:23-03-17

पारदर्शी आवंटन

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के एक अध्ययन से पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जमीन से जुड़े मसलों की तादाद तेजी से बढ़ी है। बीते तीन सालों में ऐसे 280 मामले सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आए हैं। इनमें मांग की गई है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन (एलएएआर) अधिनियम 2013 के अधीन किए गए भूमि अधिग्रहण को खत्म किया जाए। अहम बात यह है कि करीब 95 फीसदी मामलों में देश की सबसे बड़ी अदालत ने पहले मिली अधिग्रहण की सरकारी मंजूरी को खारिज कर दिया है। इनमें से करीब तीन-चौथाई मामले छह राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। जबकि दो तिहाई से अधिक मामलों में विवाद जमीन के बाजार मूल्य के आकलन और भुगतान से संबंधित है। अध्ययन का एक नतीजा यह भी है कि इन मामलों में से 86 फीसदी से अधिक में ऊपरी अदालत ने कुल हर्जाना बढ़ा दिया। इसमें सरकार द्वारा तय बाजार मूल्य और पुनर्वास का व्यय शामिल है।
यह एक ऐसा रुझान है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून, 2013 के एक प्रावधान में कहा गया है कि जमीन देने वाले अधिग्रहण के लंबित रहते आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। लंबित अधिग्रहण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे मामले और अधिक बढ़ सकते हैं। यहां तक कि किसी सरकारी परियोजना के लिए अधिग्रहीत जमीन के मामले को भी अब चुनौती दी जा सकती है, बशर्ते कि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूमि अधिग्रहण के लंबित मामले की नए सिरे से न्यायिक सुनवाई विनिर्माण क्षेत्र में नई जान फूंकने के प्रयास को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है या फिर वह निवेश को गति देने के प्रयास को झटका दे सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शुरुआत में इस भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून में उचित संशोधन करने का प्रयास किया था ताकि जमीन का अधिग्रहण आसानी से किया जा सके और लोगों को बेहतर हर्जाना मिल सके। लेकिन इसे राजनीतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सरकार दोबारा ऐसा कोई प्रयास करेगी इसका कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि राज्यों को भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानूनों में जरूरी संशोधनों के लिए प्रेरित करने के वादे को पूरा करने की दिशा में क्या किया जा रहा है? इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से प्रकाशित एक अध्ययन में इस शह और मात से बाहर निकलने की राह सुझाई गई है। अगर सरकार 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन नहीं कर सकती है। तो उसे सरकार को ऐसी राह निकालनी चाहिए कि वह उस जमीन का इस्तेमाल कर सके जो पहले से ही उसके स्वामित्व में है। अध्ययन में बताया गया कि सरकार के पास जमीन के ऐसे तमाम टुकड़े हैं जो प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ऐसी ज्यादातर जमीन नगर निगम सीमा में या नगरों-कस्बों के करीब स्थित है। ये जमीन अधिकांश राज्यों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के काम आ सकती है। इसके अलावा सभी राज्य सरकारों के पास भी ऐसी जमीन होगी जिसका औद्योगिक इस्तेमाल हो सकता है। कुलमिलाकर नई बुनियादी या औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन की मांग इससे पूरी हो सकती है। लेकिन इसके लिए पारदर्शी तरीका अपनाना होगा। अगर नीलामी की जाए तो विकृत पूंजीवाद या अनुग्रह के आरोपों से बचा जा सकता है। पहले ऐसी जमीन वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अपनी जमीन के आंकड़े सार्वजनिक करें। संक्षेप में, राज्यों को अपनी मौजूदा जमीन के पारदर्शी आवंटन के रचनात्मक तरीके तलाशने चाहिए ताकि औद्योगिक और बुनियादी क्षेत्र की आवश्यकता पूरी हो।


Date:23-03-17

कालेधन पर अंकुश के लिए घटाई नकद लेन-देन की सीमा : जेटली

लोकसभा | 40 संशोधनों के साथ पास किया गया वित्त विधेयक-2017 :- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट घटाने और इन्कम टैक्स रिटर्न में आधार जरूरी करने के कदम टैक्स चोरी और कालेधन को रोकने के लिए हैं। लोग कई पैन कार्ड बनाकर टैक्स की चोरी करते थे। रिटर्न में आधार अनिवार्य बनाने से इस पर लगाम लगेगी। इस फैसले पर दोबारा विचार नहीं होगा। वह बुधवार को लोकसभा में फाइनेंस बिल 2017 पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि आय पर टैक्स नहीं लगेगा।
जेटली के जवाब के बाद लोकसभा ने विपक्ष के विरोध के बीच रिकॉर्ड 40 संशोधनों वाला वित्त विधेयक पास कर दिया। इसमें एक संशोधन नकद लेनदेन की सीमा 3 लाख से घटाकर 2 लाख करने का भी है। एक और महत्वपूर्ण संशोधन आधार को आयकर रिटर्न के लिए जरूरी करने का है। इसके अलावा कंपनी एक्ट, ईपीएफ एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, ट्राई एक्ट, आईटी एक्ट में भी संशोधन किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े बिल जल्दी ही संसद में पेश किए जाएंगे। चार बिल जीएसटी के होंगे। एक एक्साइज और कस्टम कानून में संशोधन का होगा। यह अच्छी बात है कि जीएसटी काउंसिल ने सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए। वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। अब तक काउंसिल की 15 बैठकें हो चुकी हैं। पिछले साल किए गए संविधान संशोधन के मुताबिक जीएसटी को 15 सितंबर 2017 तक लागू किया जाना है। सरकार फिलहाल 1 जुलाई का लक्ष्य लेकर चल रही है। एक अन्य कार्यक्रम में जेटली ने कहा कि जीएसटी से चीजें सस्ती होंगी और टैक्स चोरी करना मुश्किल होगा।
सरकार का दावा- डेबिट कार्ड से तेल खरीद पर शुल्क नहीं
सरकार ने फिर दावा किया है कि डेबिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल की खरीद पर बैंक कोई चार्ज नहीं वसूल रहे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने राज्यसभा में बताया, तेल कंपनियों ने निर्णय लिया है कि पेट्रोल-डीजल के लिए डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर डीलर या ग्राहक से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। मंत्रालय को बैंकों द्वारा शुल्क वसूले जाने की शिकायतें मिली हैं।

नोटबंदी पर जनमत देखा, अब सलाहकार बदल ले कांग्रेस:- कांग्रेस के नोटबंदी के विरोध पर जेटली ने कहा, चुनाव के नतीजों में आप नोटबंदी पर जनमत देख चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लक्ष्य करते हुए जेटली ने कहा कि कांग्रेस को अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए, जिन्होंने जीडीपी ग्रोथ में 2% गिरावट की बात कही थी। जब विश्व डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, विपक्ष कैश इकोनॉमी का समर्थन कर रहा है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी जैसा मजबूत नेता ही अलोकप्रिय फैसले ले सकता है।
भविष्य में सिर्फ ‘आधार’ से होगी पहचान : आने वाले समय में आधार कार्ड ही व्यक्तिगत पहचान और पते के लिए सबूत होगा। इसके लिए वोटर आईडी या पैन की जरूरत नहीं होगी। देश में करीब 98 फीसदी वयस्कों या 108 करोड़ लोगों के पास आधार नंबर है। कई देशों में पहचान के लिए एक ही कार्ड काफी है। अमेरिका में हर नागरिक का सोशल सिक्यूरिटी नंबर होता है। भारत में आधार इसका एक रूप हो सकता है।


Date:22-03-17

Objection, my lord

CJI offer of an out-of-court settlement in Ayodhya case is an abdication of judicial responsibility

 Chief Justice of India J.S. Khehar’s intervention on Tuesday in the sensitive Ramjanmabhoomi-Babri Masjid case seems ill-considered. It is an issue, said the CJI, of “sentiment”, as he urged both sides to sit together and sort it out, “give a bit, take a bit”, and arrive at an out-of-court settlement — he even offered his own services as mediator.The CJI’s prescription sounds incredibly unmindful of the tortuous career of a dispute that has been in court, in one form or another, for nearly seven decades now. The stoking of “sentiments” was what led to the shameful and illegal demolition of the Babri Masjid in Ayodhya on December 6, 1992. After that, there have been several ill-fated attempts, under different political regimes, at dialogue, arbitration and negotiation between the two sides, the Vishwa Hindu Parishad and the Babri Masjid Action Committee.

It was because all such efforts ran into dead ends, and because talk of resolving the issue in the “people’s court” became a pretext to inflame passions and wreak communal polarisation that the apex court became the primary, rather the only, forum for resolution.A Supreme Court decision has been pending since 2011, when it put a freeze on a judgement by the Allahabad High Court that directed a three-way division of the disputed land — one-third each to the Sunni Wakf Board, the Nirmohi Akhara and Ram Lalla. Now, the CJI’s advocacy of an out-of-court settlement sounds like an abdication of judicial responsibility in a matter that must be decided on the basis of the Constitution and the law — not by “sentiment”, or religion.

At this time, it could also be argued, the space for an out-of-court settlement is far more constricted than it has been in recent times. With a BJP government enjoying a large majority in power at the Centre and a BJP government with an overriding majority having taken over the reins in Uttar Pradesh, any fair assessment of the terms of negotiation would have to take into account the sheer inequality of power, the political weight and dominance acquired by one side of the argument in the dispute.Of course, majorities are the basis of formation of government in a democracy. But in a Constitutional democracy, the majority principle, or the majoritarian one, is always limited and constrained by a network of checks and balances and a mosaic of countervailing institutions.

It can certainly never be the guiding light for justice. For the Chief Justice of India to now throw the ball back to the litigants in the Ram-Janmabhoomi-Babri Masjid dispute is to lend the imprimatur of his high office to a proposal that is vulnerable to political misuse. And to, in effect, send an ominous message: That the case will be given over to the decision of the majority at a time when there seem to be very few checks on its will to have its way.


Date:22-03-17

What goes around must come around

Wastewater management receives too little social or political attention

 Wastewater is often an afterthought — flushed and forgotten — whether from household or commercial use. We may not know where wastewater ends up and we’re not too troubled by the mystery, just so long as it’s gone.

The 2017 United Nations’ Water Development Programme’s World Water Development Report (WWDR) – Wastewater: The Untapped Resource makes clear that we can no longer afford this disconnect.

The report, to be officially released today on World Water Day, notes that more than 80% of the world’s wastewater — over 95% in some least developed countries — is released into the environment untreated. In Thailand, 77% of wastewater was untreated in 2012; it was 81% in Vietnam the same year and 82% in Pakistan in 2011.

Relevant to Asia-Pacific

Untreated wastewater poses a threat to both human health and our aquatic ecosystems, and is a challenge that is particularly acute in Asia-Pacific.

This region is in the midst of a profound urban shift that is straining its already limited infrastructure and capacity to effectively treat wastewater. As of 2009, an estimated 30% of urban dwellers in the region lived in slums, low-income areas, where wastewater is often discharged into the nearest surface drain or informal drainage channel. Meanwhile, city-based hospitals and small- and medium-sized enterprises dump a slew of medical waste and toxic chemicals into wastewater systems.

Socioeconomic factors typically determine access to efficient wastewater management services that can more effectively deal with such pollution loads. Wealthier neighbourhoods are usually better served than slum areas, which are more likely to face the risk of contracting cholera, dysentery, typhoid and polio due to consuming faeces-contaminated water. However, even in countries with improved sanitation coverage, only 26% of urban and 34% of rural sanitation and wastewater services prevent human contact with excreta along the entire sanitation chain.

Along with the human cost, there are enormous economic stakes involved in the effective management of wastewater. The WWDR estimates that for every $1 spent on sanitation, society benefits by an estimated $5.5, and notes that “neglecting the opportunities arising from improved wastewater management is nothing less than unthinkable in the context of a circular economy”.

Untapped resource

 A circular economy is one in which economic development and environmental sustainability are interdependent, with a strong emphasis on minimising pollution, while maximising reuse and recycling. From this perspective, wastewater is an untapped resource of unparalleled potential.

When safely treated, wastewater can be a source of water, energy, nutrients and other recoverable materials that is both affordable and sustainable. The extraction of wastewater by-products such as salt, nitrogen and phosphorous has proven lucrative in Asia-Pacific. In Southeast Asia, revenues from fertilizer have paid for the operational costs of the systems to extract them several times over.

While wastewater management receives little social or political attention, water scarcity does. Last year, for example, the World Economic Forum warned that the water crisis would be the greatest global risk faced by people and economies over the next 10 years. The problem is particularly severe in Asia-Pacific — two-thirds of the world’s population live in areas that experience water scarcity for at least one month per year and about 50% of these people live in China and India.The lack of attention and resources devoted to effective wastewater management ignores one of the most potentially effective means of addressing the global water crisis.

The Singapore example

Singapore, for example, is using reclaimed water, branded “NEWater”, to serve up to 30% of its needs. While largely used for industrial purposes, the water is potable and demonstrates what can be accomplished through innovative policy approaches. The largely industrial use of NEWater also points to wastewater’s potential benefits for food production and industrial development.

More effective and efficient management of wastewater requires greater support of municipalities and local governments, which often lack the human and financial resources they need to enforce environmental rules and improve infrastructure and services. In terms of the former, businesses dumping toxins into local water systems often find it more cost-effective to pay fines rather than to modify their processes.

As we pursue the 2030 Agenda for Sustainable Development, the 663 million people around the world who still lack improved sources of drinking water put into perspective the urgency of our mission. Sustainable Development Goal (SDG) 6 specifically focusses on water and sanitation, with Target 3 addressing water quality, but the availability of water is a cross-cutting issue upon which every aspect of development hinges. Put simply, water is life, and without a sustained commitment to improving and benefiting from effective wastewater management, that precious resource, and the billions of lives it nourishes, are in peril.

Jayakumar Ramasamy is Chief, Natural Science Section, UNESCO, Bangkok


Date:22-03-17

चर्च में महिला समानता के अधिकार पर उठी आवाज

पिछले दिनों केरल से खबर आई कि एक वरिष्ठ पादरी को नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला पीड़ित नाबालिग के एक बच्ची को जन्म देने के बाद खुला था। चर्च में पादरी के यौन अपराध की यह पहली घटना नहीं थी। ऐसी घटनाएं नियमित अंतराल पर सुर्खियां बनती रही हैं। इन घटनाओं को चर्च के कर्ता-धर्ता, कानून-व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा बताकर दरकिनार करने की कोशिश करते रहे हैं। अब केरल में ईसाई समूहों ने चर्च के पादरियों से जुड़ी इन घटनाओं का प्रतिवाद शुरू कर दिया है। हाल ही में केरल के कोच्चि में आर्कबिशप के घर के बाहर केरल कैथोलिक रिफॉर्म मूवमेंट से जुड़े लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि महिलाओं और लड़कियों का कन्फेशन पादरियों की बजाय नन के सामने करवाया जाए। ईसाई संगठनों का कहना है कि कन्फेशन के वक्त पादरी महिलाओं और लड़कियों से न केवल असुविधाजनक सवाल पूछते हैं, बल्कि उनके हालात का फायदा उठाकर यौन शोषण भी करते हैं। आर्कबिशप के घर के बाहर प्रदर्शन करने वालों का दावा है कि बाइबिल में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि कन्फेशन या सैक्रामेंट सिर्फ पादरी करवा सकते हैं। संगठन के मुताबिक, महिलाओं को नन के सामने कन्फेशन की इजाजत मिल जाने सेे पादरियों से जुड़े यौन अपराध कम हो सकते हैं। हालांकि इस प्रदर्शन का चर्च प्रशासन पर कोई खास असर नहीं दिखा है। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने यह मांग ये कहते हुए ठुकरा दी कि छिटपुट घटनाओं के आधार पर बाइबिल के आधारभूत सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। उनके हिसाब से महिलाओं को पादरी या प्रीस्ट का दर्जा देना धर्मसम्मत नहीं है।

चर्च में कन्फेशन के दौरान यौन शोषण की घटनाओं की पुष्टि सात-आठ साल पहले कैथोलिक चर्च में 26 साल तक नन रहीं सिस्टर जेसमी की आत्मकथा-आमीन, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नन से भी हुई थी। सिस्टर जेसमी ने लिखा था कि जब वह कन्फेशन के लिए गईं, तो उन्हें वहां का वातावरण बेहद रहस्यमय लगा। उनकी साथी कुलसुम और मारिया ने उन्हें बताया था कि जो भी लड़की कन्फेशन के लिए प्रीस्ट के कमरे में जाती है, फादर उसे किस करता है। जेसमी के साथ भी ऐसी ही नौबत आई। पहले तो वह बाहर निकल आईं, लेकिन दूसरी बार भी जब उनको दबाव डालकर उसी प्रीस्ट के पास कन्फेशन के लिए भेजा गया, तो उन्होंने यह कहते हुए अपना विरोध जताया कि किस को लेकर कांग्रेगेशन की लड़कियों में काफी रोष है।

फादर का तर्क था कि उन्होंने इजाजत के बिना किसी को किस नहीं किया और यह सब बाइबिल के अनुरूप है। लेकिन जेसमी के सवाल-जवाब से खफा फादर ने कन्फेशन के सत्र को खत्म कर दिया और जेसमी को अपने कमरे में बुलाकर बाइबिल का हवाला दिया। सिस्टर जेसमी की आत्मकथा पर भी खासा बखेड़ा हुआ था और उसे प्रतिबंधित करने की मांग तक हुई।

पादरियों के यौन अपराध की घटनाएं और महिलाओं के अधिकार की मांग पहली बार नहीं हुई है। चर्च में महिलाओं को पुरुषों के बराबर भूमिका देने पर तमाम विमर्श हुए हैं। पूरे यूरोप में इस पर लंबे समय तक बहस चली, लेकिन आखिरकार बाइबिल का हवाला देकर महिलाओं को प्रीस्ट बनने से रोक दिया जाता रहा है। अपने सुधारवादी रवैये के लिए मशहूर पोप फ्रांसिस ने भी पिछले साल साफ तौर पर कह दिया था कि कोई भी महिला कभी भी रोमन कैथोलिक चर्च में प्रीस्ट नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था कि सेंट पोप जॉन पॉल द्वितीय के शब्द इस मसले पर अंतिम हैं। उन्होंने 1994 के उस दस्तावेज का भी हवाला दिया, जो महिलाओं को प्रीस्ट बनने से रोकता है।

दरअसल, धर्म और धर्मग्रंथों की व्याख्या की आड़ में तकरीबन सभी धर्मों में महिलाओं को उनके हक से दूर रखा जाता है। लेकिन समय की मांग है कि सभी धर्म के कर्ता-धर्ताओं को बराबरी के मूलभूत सिद्धांत को तवज्जो देते हुए फैसले करने चाहिए। किसी भी धर्म में जब तक महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिलता और पितृसत्ता कायम रहती है, तब तक उस धर्म को लेकर आधी आबादी के मन में संशय बना रहेगा। यह संशय किसी भी धर्म के लिए उचित नहीं है।


Date:22-03-17

शांतिपूर्ण समाधान

सुप्रीम कोर्ट को भी शायद यह समझ में आ गया है कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का विवाद एक ऐसा अफसाना है, जिसे किसी अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं है, इसलिए उसने दोनों पक्षों से यह आग्रह किया है कि वे इसे आपस में मिल-बैठकर सुलझा लें। दोनों पक्ष अगर राजी हों, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी मध्यस्थता के लिए भी तैयार है। अदालत ने कहा है कि यह एक संवेदनशील मामला भी है और भावनात्मक भी, कानूनी प्रक्रिया से इसका समाधान काफी मुश्किल होगा। जाहिर है, इस बात से अदालत ने मामले से अपना हाथ नहीं झाड़ा, बल्कि संबंधित पक्षों को समाधान की ओर बढ़ने का एक सिरा पकड़ाया है। यह पहला मौका नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालती कार्यवाही की सीमा को समझा हो। इसके पहले 1994 में केंद्र की नरसिंह राव सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय मांगी थी। इस पर पांच जजों के खंडपीठ ने सरकार से पूछा था कि क्या उसकी राय को आदेश मानकर लागू किया जाएगा? केंद्र सरकार का कहना था कि वह सिर्फ राय चाहती है। खंडपीठ का कहना था कि ऐसी स्थिति में वह अपनी राय नहीं देगा, क्योंकि यह मामला काफी संवेदनशील है। इसलिए यह माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जो कहा, वह एक तरह से उसकी पहले कही गई बात का विस्तार ही है। अंतर इतना ही आया है कि इस बीच इस मसले पर हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और उस फैसले को चुनौती देने वाली ढेर सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। साथ ही यह दबाव भी कि अब फैसला जल्दी होना चाहिए।

यह ठीक है कि यह ऐसा मसला है, जिस पर फैसला करना किसी भी अदालत के लिए टेढ़ी खीर है, लेकिन आपसी बातचीत से इसका हल निकालना भी आसान नहीं है। यह मुमकिन है कि जिस समय यह मामला शुरू हुआ था, उस समय कोई भी समाधान अपेक्षाकृत आसानी से निकल सकता था, शायद अदालत में भी और उसके बाहर भी। अब दिक्कत यह है कि इस मसले से एक पूरा इतिहास जुड़ गया है। विवाद का इतिहास, तनाव का इतिहास और राजनीति का इतिहास। एक लड़ाई, जो कभी स्थानीय हो सकती थी, भावनाओं के खेल ने उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनके राजनीतिक हित इस मसले से जुड़ गए हैं। उनके लिए इस मसले के खत्म हो जाने का अर्थ होगा, उनकी राजनीति का खत्म हो जाना। अदालत के बाहर बातचीत द्वारा समस्या के समाधान की बात तभी आगे बढ़ पाती है, जब दोनों ही पक्ष इसके लिए राजी हों। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील जफरयाब जिलानी का बयान तो यही बताता है कि यह आसान नहीं है।

जाहिर है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले की जटिलता को समझा है, तो यह बात भी उसकी समझ में आ रही होगी कि बातचीत से समाधान भी आसान नहीं है। फिर भी, अगर वह एक मौका दे रहा है, तो पूरे समाज को आगे बढ़कर कोशिश तो करनी ही चाहिए। यह मसला अयोध्या की 2.77 एकड़ जमीन की मिल्कियत के विवाद का नहीं है, बल्कि समाज के उस बुखार को खत्म करने का है, जो हर कुछ साल बाद पूरे देश को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करता है। अगर हम सफल हुए, तो हमें सिर्फ एक समस्या का समाधान ही नहीं मिलेगा, बल्कि तनाव-मुक्ति की एक ऐसी वैक्सीन भी मिलेगी, जो दुनिया के तमाम कोनों में चल रहे सामुदायिक और सांप्रदायिक विवादों के लिए उम्मीद की एक किरण बनेगी। बेशक यह आसान नहीं है, लेकिन नए रास्ते आसानी से बनते भी कहां हैं?


Date:22-03-17

अवैध पर अंकुश

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के साथ ही कुछ मामलों में प्रशासनिक चुस्ती और कुछ मामलों में स्वत: मनमानियों पर लगाम लगती दिखने लगी है। प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे बूचड़खानों को बंद किया जाना इसका एक उदाहरण है। प्रशासन ने बूचड़खानों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। कई कसाईबाड़ों में छापेमारी कर तालाबंदी की गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दृष्टि-पत्र में वादा किया था कि अगर उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनी तो राज्य में अवैध बूचड़खाने बंद किए जाएंगे। हालांकि पर्यावरण प्रदूषण के मद््देनजर इलाहाबाद उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने बहुत पहले अवैध बूचड़खानों पर नकेल कसने का आदेश दिया था, पर राज्य सरकार की अनदेखी के चलते पशुओं के मांस का गैर-कानूनी कारोबार फल-फूल रहा था।

कई जिलों में एक भी बूचड़खाने को लाइसेंस प्राप्त नहीं है, पर वहां मांस के दर्जनों कारखाने चल रहे हैं। जहां एक-दो कसाईबाड़ों को लाइसेंस प्राप्त है, वहां कई दर्जन बूचड़खाने अवैध रूप से चल रहे हैं। अब वे डरे हुए हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दरअसल, पिछले कुछ सालों में मांस-बिक्री काफी बढ़ी है और इसमें मुनाफे की दर अधिक है, इसलिए बहुत सारे लोग अवैध रूप से इस कारोबार में उतर आए हैं। जिन्हें लाइसेंस मिला हुआ है, वे भी तय सीमा से अधिक पशुओं की कटाई करते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भैंसों के मांस निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है। पूरे देश के मांस उत्पादन में करीब अट्ठाईस फीसद हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश का है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इन बूचड़खानों से निकलने वाली गंदगी से आसपास की नदियों और इलाकों में कितना प्रदूषण फैलता होगा।

बूचड़खानों को लेकर भी नियम-कायदे बने हुए हैं, उनका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई को अनुचित नहीं कहा जा सकता। पशुओं की अवैध कटाई और पर्यावरण की अनदेखी आखिरकार पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित बनाती है। इस दृष्टि से अगर प्रशासन ने मुस्तैदी बरतनी शुरू की है, तो अच्छी बात है। मगर पिछले कुछ समय से जिस तरह गोवध पर अंकुश लगाने, गोमांस की बिक्री रोकने आदि को लेकर उपद्रव की घटनाएं हुर्इं, उसमें कुछ लोगों की जान तक चली गई, वैसे में उत्तर प्रदेश प्रशासन को ध्यान रखना होगा कि बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर उस तरह की कोई घटना न होने पाए।

मांसाहार या शाकाहार व्यक्ति का निजी चुनाव हो सकता है, उसे अपनी आहार संबंधी आदतों को बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कई इलाकों में लोग मुख्य रूप से मांसाहारी हैं, मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि अवैध रूप से मांस की बिक्री बढ़ाने में उनका योगदान है।उनकी आहार संबंधी जरूरतों को किसी आस्था या विचारधारा के नाम पर बाधित नहीं किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में पर्यूषण पर्व के मौके पर जिस तरह मांस की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया और उसे लेकर विवाद खड़ा हुआ, उससे भी सबक लेने की जरूरत है। अगर प्रशासन अदालत के आदेश का पालन करते हुए अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई करे, उसकी मंशा महज किसी को खुश करने की न हो, तो विवाद और पक्षपात से बचा जा सकता है।


Date:22-03-17

हिदायत की मुश्किल

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर के सुझाव के चलते अयोध्या विवाद एक बार फिर बातचीत का विषय बन गया। न्यायमूर्ति खेहर की हिदायत है कि बेहतर हो इस मामले को अदालत से बाहर बातचीत से सुलझा लिया जाए। अदालत तभी इसमें पड़ेगी जब ऐसी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए, थोड़ा हल्के-फुल्के अंदाज में, न्यायमूर्ति खेहर ने यह भी संकेत दिया कि अगर अदालत की मध्यस्थता से हल निकलता हो, तो वे इसके लिए तैयार हैं। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की पहल के लिए वह हस्तक्षेप करे। इस पर सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा उसे कई तरह से देखा जा सकता है।

कुछ लोगों को उनकी सलाह आश्चर्यजनक या अप्रत्याशित लग सकती है तो हो सकता है कुछ को इसमें विवाद के सुलझने की उम्मीदनजर आई हो। राममंदिर बनाम बाबरी मस्जिद विवाद यानी अयोध्या मामला खासकर ढाई-तीन दशक से महज एक अदालती मामला नहीं है, बल्कि यह उससे ज्यादा राजनीतिक मसला रहा है। धार्मिक और सांप्रदायिक भी। 1989 से तो उत्तर प्रदेश के हर चुनाव में अयोध्या का मुद््दा उठता या उठाया जाता रहा है। इस विवाद ने देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कितना तनाव पैदा किया है और कई बार राजनीति में जन-सरोकार के मुद््दों को किस कदर किनारे किया है यह जगजाहिर है। 1989 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब केंद्र में और उत्तर प्रदेश में एक ही दल की सरकार है। और यह दल, भारतीय जनता पार्टी है जिसने मंदिर मुुद्दे से सियासी लाभ बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

केंद्र और राज्य, दोनों जगह भाजपा का सत्तासीन होना और अदालत की सलाह, क्या यह सिर्फ संयोग है? जो हो, सर्वोच्च न्यायालय ऐसी संस्था है जिसकी निष्पक्षता और तटस्थता हमेशा असंदिग्ध रही है। इसलिए उसकी हिदायत इसी चिंता से प्रेरित होगी कि विवाद की तर्कसंगत परिणति हो। लेकिन बातचीत से विवाद को सुलझाने का सुझाव नया नहीं है, बहुत बार बहुत तरफ से रखा जा चुका है। समस्या यह है कि यह स्थानीय प्रकृति का कोई ऐसा विवाद नहीं है, जिससे बहुत थोड़े-से लोगों का वास्ता हो और जिनके बीच कोई आम सहमति बनाने से काम बन जाए। इसीलिए बातचीत के सुझावों का कोई नतीजा आज तक नहीं निकल पाया है। अदालती लड़ाई भी बहुत लंबी चली है और अब तक अधर में है।

साठ साल की कानूनी लड़ाई के बाद 1 अक्तूबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि विवादित 2.77 एकड़ भूमि का एक तिहाई हिस्सा मस्जिद बनाने के लिए वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। हालांकि इस फैसले को हिंदुत्ववादी संगठनों के दावे को मजबूत करने वाला माना गया, पर कोई भी पक्ष इस फैसले से संतुष्ट नहीं था। उसके बाद से मामला सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है, जहां फैसला कब आएगा, कौन बता सकता है! इसलिए बातचीत से हल निकालने के मुख्य न्यायाधीश के सुझाव की अहमियत जाहिर है। लेकिन जहां कोई भी पक्ष तनिक पीछे हटने को तैयार न हो, वहां बातचीत की पहल करना भी एक बहुत कठिन काम है। सर्वोच्च अदालत की साख को देखते हुए उसकी मध्यस्थता से समाधान निकलने की उम्मीद की जा सकती है, पर क्या दोनों पक्ष इसके लिए तैयार हैं?


Date:22-03-17

मिलकर सुलझाएं

अयोध्या में वर्षो से विवादित रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के मसले का हल तलाशने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का सुझाव कई मायनों में ऐतिहासिक और स्वागतयोग्य है। पहली अहम बात, यह है कि शीर्ष अदालत का यह मानना कि संबंधित पक्षों को आपस में बातचीत के जरिये इस संवेदनशील मसले का हल निकालने में समझदारी है। इसलिए कि आपसी वार्ता से समस्या के समाधान का जो फामरूला उभरकर सामने आएगा, वह सर्वमान्य ही होगा। दूसरी बात, चूंकि अदालत के फैसले बाध्यकारी होते हैं, लिहाजा उसके इस फैसले से इस बात की आशंका बनी रहेगी कि किसी भी पक्ष को यह लग सकता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। तीसरी बात, शीर्ष अदालत देश के करोड़ों नागरिकों की भावना और आस्था से जुड़े हुए इस अतिसंवेदनशील मसले का सर्वमान्य हल के साथ पटाक्षेप करना चाहता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए जरूरत पड़ने पर मध्यस्थता करने की भी पेशकश की है। देश की आजादी के दो-तीन साल बाद से चले आ रहे इस विवाद को सुलझाने का इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए इस मामले से संबंधित सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए इस पर अमल करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन जैसा कि पहले से ही होता आया है, सुप्रीम कोर्ट की यह राय आने के साथ ही इस मसले पर राजनीति शुरू हो गई है। सरकार के साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने अदालत की सलाह का स्वागत किया है। लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जफरयाब जिलानी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख सकारात्मक नहीं रहा। यह कोरी दार्शनिकता नहीं, व्यावहारिक बात है कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। आखिर दुनिया के बड़े-बड़े मसले भी बातचीत के जरिये ही सुलझाए जाते हैं। अलबत्ता यह जरूरी है कि इससे जुड़े सभी पक्ष अपने अड़ियल रुख छोड़ें। अगर वह ऐसा करने का साहस दिखा पाए तो सचमुच सांप्रदायिक नफरत और हिंसा को जन्म देने वाले इस झगड़े का अंत हो सकेगा। देश-समाज का कल्याण इसी में निहित है। प्रदेश की योगी सरकार के लिए यह ऐतिहासिक दायित्व निभाने का अवसर है। उसे नाहक नहीं गंवाना चाहिए।


Date:22-03-17

नदी का मानवाधिकार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पवित्र नदियों गंगा और यमुना को मानवाधिकार देने के लिए चाहे न्यूजीलैंड के हाल के एक फैसले की नजीर दी हो मगर यह कई मायनों में ऐतिहासिक है। अभी पिछले हफ्ते ही न्यूजीलैंड की संसद ने वांगनुई नदी को जीवित प्राणी की तरह अधिकार प्रदान किए। वांगनुई नदी को वहां के मूल अधिवासी मौरी लोग पवित्र मानते हैं और वे लगभग 150 साल से इस नदी के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। यूरोप के लोगों के वहां आ बसने के बाद वहां इस नदी का दोहन कई क्षेत्रों में इतना हुआ कि उसकी सांसें टूटने लगीं। अब नए कानूनी अधिकार के साथ नदी को बर्बाद करने वालों पर उन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकेगी जैसे मानव उत्पीड़न में होती है। यह किस्सा हमारे यहां से कितना मिलता-जुलता है। हमारे देश में भी विकास की आंधी ने हमारी नदियों की ऐसी दुर्दशा की कि कई नदियां तो वाकई मर चुकी हैं। सबसे विशाल और पवित्र मानी जाने वालीगंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा वगैरह का भी कुछेक हिस्सों में प्रवाह लगभग मर चुका है। दिल्ली में तो यमुना की मानो सांस ही रुक जाती है। इसलिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजीव शर्मा और आलोक सिंह साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने वह फैसला सुनाया, जो हमारी सरकारें और नेताओं ने कल्पना भी नहीं की। हालांकि नदियों की सफाई और उनका प्रवाह अवरुद्ध न करने की बातें लगातार होती रही हैं। 1985 से ही गंगा-यमुना सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपये बहाए जा चुके हैं। यह सरकार भी ‘‘नमामि गंगे’ योजना चला रही है और इसे अपनी महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में भी गिनती है। लेकिन अभी तक ये सारी योजनाएं बेमानी हैं। न नदियों पर बांध बनना रुक रहा है, न शहरों और कारखानों के गंदे पानी को कहीं और बहाने का कोई मुकम्मल उपाय किसी के पास है। अगर उपाय है भी तो उन पर अमल करने की इच्छाशक्ति का अभाव है। ऐसे में अदालत ने राह दिखाई है। उसने कई ऐसे प्रावधान बनाने को कहा है, जिनसे नदी संरक्षण किया जा सकेगा। लेकिन अगर नदी बचाने के नाम पर लोगों को पूजा-अर्चना करने से रोकने या उनके दैनिक कायरे में रोड़ा अटकाने का अभियान चलेगा तो सारा प्रयास बेमानी होकर रह जाएगा। असली गुनहगारों यानी शहरों और कारखानों व बड़ी परियोजनाओं से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाना होगा। तभी नदी के मानवाधिकार सुरक्षित रह पाएंगे।