23-02-2024 (Important News Clippings)

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23 Feb 2024
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  Date:23-02-24

Tap and Nurture Our Silver Economy

ET Editorials

India has three key demographic trends: one, a rising population of young working-age people; two, a differential rate of population growth across different states; three, a growing ageing population. At present, the 60-plus cohort comprises about 10% of the population and is expected to reach 12% by 2030 and 20% by 2050. NITI Aayog’s recent ‘Senior Care Reforms in India: Reimagining the Senior Care Paradigm’ report is an important intervention for drawing up a robust plan to ensure senior citizens have productive and fulfilling lives.

Efforts to make senior citizens part and parcel of society is important. Data shows that 33% have depressive symptoms, and 30% low life satisfaction. To ensure their well-being, efforts must be made to improve infrastructure and capacities necessary for supporting health and welfare of the elderly, create evidence-based knowledge repositories for geriatric illness management, enable frameworks and monitoring mechanisms, and implement emergency response systems. The think tank’s reform plan has also called for introducing a reverse-mortgage mechanism to increase liquidity for seniors, mandatory savings plans, and tax and GST reforms on senior care products, while encouraging the private sector to design geriatric health insurance products.

It would be wrong to look at the segment as only family- and state-support system recipients. Thanks to growing affluence and savings culture, they are also a growing consumer class. India’s silver economy is estimated to be about $7 billion. This makes the elderly a distinct set of consumers. Developing this market with targeted products and services will create new opportunities for seniors to live productive lives, which, in turn, will fuel economic growth.


Date:23-02-24

Should India have regional benches of the Supreme Court?

Justice Govind Mathur is former Chief Justice of the Allahabad High Court; Sanjoy Ghose is a senior advocate based in Delhi

Recently, the Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice informed the Lok Sabha that the Law Ministry has accepted its recommendation to establish regional benches of the Supreme Court across India. However, it pointed out that the apex court has been “consistently” rejecting the idea and that the matter is sub judice. Should India have regional benches of the Supreme Court? Justice Govind Mathur and Sanjoy Ghose discuss this in a conversation moderated by Aaratrika Bhaumik. Edited excerpts:

A seminal 2011 study conducted by the legal scholar Nick Robinson showed that a majority of the cases before the Supreme Court are from High Courts close to Delhi. Will the establishment of regional benches reduce such a geographical bias and make it easier for more Indians to access justice?

Justice Govind Mathur (GM): Initially during my tenure as a judge, I used to be opposed to the idea of regional benches since it could lead to more divergent views and adversely affect our justice delivery system. However, now, after examining the issue from the eyes of the common man, I do feel that such benches are the need of the hour. People are less willing to accept arbitrary or unjust actions of the state and its agencies and are increasingly approaching courts of law. The outcome of such cases demands further adjudication by the Supreme Court. It becomes practically impossible for people living in States far away from Delhi to agitate their cause. It is easy to say that the presence of a litigant is not required in appellate forums but the reality is that every litigant wishes to visit his lawyer and witness court proceedings involving his case.

Sanjoy Ghose (SG): While a majority of the cases filed in the Supreme Court do arise from High Courts close to Delhi, this imbalance will not be rectified by merely constituting regional benches. There is also a possibility of numerous frivolous petitions being filed with easier access to justice. Instead, a mechanism should be put in place to scrutinise the types of petitions that are permitted to be admitted in the top court.

The relative success of virtual hearings by courts during the pandemic indicates that hybrid hearings could well be an alternative to regional benches. Do you think this could be a permanent solution keeping in mind that judges can sometimes be reluctant to entertain hybrid hearings?

Sanjoy Ghose: The steps taken by the judiciary since the onset of the pandemic to switch to virtual hearings are laudable. Further, the Chief Justice has also indicated that all courts should shift to virtual hearings. However, even today, in many forums such as the Central Administrative Tribunal and the National Consumer Disputes Redressal Commission of India, virtual hearing facilities are not used. Many judges also prefer lawyers to be physically present. Therefore, I feel that a mechanism should be put in place that allows preliminary and admission hearings to take place virtually, while final hearings are conducted physically.

Justice Govind Mathur: I don’t think that hybrid hearings can be an effective alternative to regional benches. While the use of technology is good for judicial administration, court management, and handling the case flow, it is not a viable solution for judicial adjudication. The physical hearing of cases helps to maintain objectivity with regard to the propositions advanced before the court. Judges are human beings and suffer from several human limitations. Our open court system plays a vital role in ensuring that a judge maintains the appropriate attitude and demeanour. The presence of lawyers and litigants in a courtroom also helps a judge to work without any fear or favour. Therefore, virtual court facilities should be used only in exceptional circumstances.

A prominent pitch for regional benches is that while such benches discharge appellate functions, the principal bench in Delhi can exclusively focus on constitutional matters. However, in an improved rate of disposal, the Supreme Court last year heard more than 20 Constitution bench cases and delivered judgments in at least 18 of those. Do you think such concerns are still valid?

Justice Govind Mathur: Last year, the Supreme Court witnessed a 31% increase in the disposal of cases compared to 2022. However, such a disposal rate is negligible when compared to the total pendency of cases. A little more than 80,000 cases are currently pending adjudication out of which 60,000 cases are civil. This cannot be alleviated only through usual methods and is highly dependent upon the efforts and efficiency of the Chief Justice. The establishment of regional benches will increase the number of judges as well as lawyers resulting in a much-needed boost to our judicial system.

Sanjoy Ghose: I feel that irrespective of the pendency rate, India should take inspiration from France and implement a system comprising a separate court of appeal and courts of cassation — a proposal recommended by the Law Commission of India in its 95th and 229th reports. A permanent appellate court along with several courts of cassation should be established. The permanent appellate court, like in the U.S., should include nine of the senior-most judges from the cassation courts. It should sit en banc and hear only constitutional cases while the cassation courts adjudicate upon appeals arising out of non-constitutional matters. At present, the Supreme Court is overburdened with matters such as transfer petitions, arbitral appeals, etc. which it has no business hearing. It would be appropriate that instead, a court of cassation hears such matters.

Opponents argue that regional benches are likely to contribute to a growing body of conflicting precedents resulting in increased litigation. Do you agree?

Sanjoy Ghose: If there is a separation of the court of cassation from the permanent appellate court, the chances of conflicting decisions would be reduced, as the court of cassation would only apply the decisions of the permanent appellate court. But there may be situations where there are divergent views of the courts of cassation – in those circumstances, the permanent appellate court may resolve the conflict.

Justice Govind Mathur: I don’t agree with this view. Several High Courts have more than one bench. Despite such a structure, there are only a few conflicting decisions. Nowadays, technology has played a pivotal role in keeping judges updated, which helps to maintain uniformity in decisions. From my experience, conflicting or divergent views result from the non-availability of effective assistance and sometimes due to a lack of judicial discipline.

Mr. Ghose, do you think lawyers who cannot afford to relocate to Delhi are disproportionately impacted by the location of the Supreme Court and often bear the brunt of missed opportunities?

Sanjoy Ghose: Yes. One of the biggest critics of having regional benches has been the Supreme Court Bar. The setting up of regional benches would lead to the Balkanization of the Supreme Court. However, this would lead to a robust Supreme Court Bar at the regional level. We had a similar opposition in Delhi when the jurisdiction of the Tis Hazari Court was divided into different district courts. However, 10-15 years down the line, we see a vibrant District Bar in Saket, Rohini, and Karkardooma. The setting up of regional benches would also lead to greater opportunities and the democratisation of the Bar. It is a welcome step.

At present, Special Leave Petitions (SLPs) constitute over 90% of the Supreme Court’s docket. Justice Mathur, does the remedy lie in bringing about reforms in the High Courts instead of establishing regional benches? For instance, should the Supreme Court only admit SLPs where the concerned High Courts have granted certificates for leave to appeal?

Justice Govind Mathur: Why only the High Courts, the efficiency of all the courts needs to be improved. In the last three decades, although litigation has rapidly increased, we have not seen a proportionate increase in the number of judges. Further, the availability of adequate judicial infrastructure varies from State to State. Even if regional benches are established, certain exclusive powers of the Supreme Court should be retained – its original jurisdiction under Article 131, its advisory jurisdiction under Article 143, and its writ jurisdiction under Article 32 of the Constitution. While the top court is indeed overburdened with SLPs, it would not be correct to have to seek leave from the concerned High Courts or the Tribunals to even lodge an SLP.


Date:23-02-24

भारत-रूस संबंध

संपादकीय

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वर्ष दो हजार तेईस के अंत में रूस की यात्रा की थी। कूटनीतिक दृष्टि से इसे सफल यात्रा माना गया था और इसके आलोक में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि वर्ष 2024 के दौरान भारत की विदेश नीति इस रूस यात्रा से प्रभावित होगी। पिछले दिनों सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने म्यूनिख गए जयशंकर ने एक समाचार पत्र को जो साक्षात्कार दिया उससे भी इस बात की पुष्टि होती है। उन्होंने दोबारा रूस के साथ भारत के रिश्ते को महत्त्वपूर्ण बताया। जयशंकर का विश्वास है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत के विश्व के अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन सोवियत संघ / रूस के साथ भारत के रिश्ते हमेशा दोस्ताना बने रहे। उन्होंने कहा था कि, ‘अगर आजादी के बाद भारत के इतिहास की बात करूं तो सोवियत संघ और अब रूस की वजह से कभी हमारे हितों को नुकसान नहीं पहुंचा। पिछले वर्ष रूस के राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन ने अपने देश की विदेश नीति का जो दस्तावेज जारी किया था उसमें भारत को लेकर महत्त्वपूर्ण घोषणा थी। इसमें भारत के बारे में कहा गया था कि, ‘रूस भारत के साथ विशेष प्रकार की रणनीतिक साझेदारी बढ़ाएगा तथा सभी क्षेत्रों में परस्पर हित के मामलों में सहयोग का विस्तार होगा। द्विपक्षीय संबंधों में दो तरफा व्यापार निवेश और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम विरोधी देशों और उनके गठबंधनों की नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयों का विरोध करेंगे।’ इस अंतिम पंक्तियों की व्याख्या कई तरह से की जा सकती है। सामान्य तौर पर यह कह सकते हैं पुतिन भारत को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। इस दस्तावेज से आशय निकल रहा है कि रूस भारत के साथ उसी तरह की शांति और मैत्री संधि चाहता है जैसा कि सोवियत संघ के साथ थी। इसका यदि विस्तार किया जाए तो कहा जा सकता है कि दोनों देश करीब पांच दशक पहले हुई भारत सोवियत संघ संधि की भावना की ओर बढ़ रहे हैं। रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारत ने समय-समय पर रूस को अपना कूटनीतिक समर्थन दिया है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले को लेकर आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के संबंधों में निश्चित रूप से शिथिलता आएगी। जाहिर है पिछले अनुभवों के आधार पर भारत और रूस के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।


Date:23-02-24

उम्मीद तो जगी

रजनीश कपूर

बचपन में जब हम सभी दोस्त मिल कर क्रिकेट खेलते थे तो कोई मित्र बैट ले कर आता था तो कोई बॉल। अचानक खेलते हुए जब बैट या बॉल लाने वाला मित्र बिना कोई रन बनाए आउट हो जाता था तो खुद को आउट होना न स्वीकारते हुए गुस्से में वो अपना बैट या बॉल लेकर घर चला जाता था। ऐसा वो इस उम्मीद से करता था कि उसे एक बार और खेलने का मौक़ा मिले। परंतु जैसे ही उसे कोई बड़ा ना समझाता कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, हार-जीत तो होती ही रहती है। इसमें बुरा मानने की क्या बात? तो वो मान जाता था।

पिछले दिनों सर्वोच्च अदालत ने भी समझदार व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए न सिर्फ बेईमानी कर रहे अधिकारी को आईना दिखाया, बल्कि पूरे देश में एक संदेश भी भेजा कि जो भी हो नियम-कानून की हद में हो। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को लेकर जो विवाद सुर्खियों में था उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने विराम लगा दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस चुनाव के विवादित वीडियो का संज्ञान लेते हुए पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को दोषी करार दिया और जिस प्रत्याशी को बहुमत मिला उसी को मेयर घोषित भी किया। देखा जाए तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा इसका निर्णय वहीं हो जाना चाहिए था परंतु ऐसा न हो पाने के कारण यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ‘अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस तरह के हथकंडों से नष्ट नहीं हो।’ यह भी कहा, ‘मेयर चुनाव में अमान्य किए गए आठ बैलट पेपर मान्य माने जाएंगे। साथ ही, रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया। तीन सप्ताह में इस अधिकारी को साबित करना होगा कि उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों न की जाए? जिस तरह से चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के मामले ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच कर तूल पकड़ा, देश भर की जनता में उम्मीद की एक किरण जागी है। बात किसी दल की नहीं है परंतु जिस तरह एक अधिकारी ने पहले तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर बेईमानी की और इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गलत बयान भी दिया। अनिल मसीह की इस गैर-कानूनी हरकत से जनता के बीच संदेश गया कि सीधी-सादी चुनावी प्रक्रिया धांधली कैसे की जाती है। कोर्ट के कड़े रुख से यह बात भी साफ हो गई कि मामला चाहे एक मेयर के छोटे से चुनाव का ही क्यों न हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है।

उल्लेखनीय है कि इस चुनाव में धांधली इसलिए सामने आई क्योंकि जब यह चुनाव चल रहा था तब पूरी कार्यवाही को वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया जा रहा था। जैसे ही इस धांधली के वीडियो दुनिया भर में घूमने लगे तो ये सवाल भी उठने लगे कि जिस प्रत्याशी को बहुमत मिला है उसे मेयर के पद पर बैठाने में चुनावी अधिकारी को क्या आपत्ति है? अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के कृत्य पर उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है तो इससे एक बात तो तय लगती है कि कोर्ट मामले की तह तक जा सकता है। यह सवाल भी उठता है कि क्या यह रिटर्निंग ऑफिसर किसी के कहने पर कर ऐसा रहा था? क्या यह अधिकारी इतना मासूम था कि उसे नियमों का ज्ञान ही नहीं था? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को रिटर्निंग ऑफिसर’ बनाया जाता है तो उसे उस पद से संबंधित सभी कायदे-नियम समझाए जाते हैं। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जो भी हुआ वो सोची- समझी साजिश के तहत हुआ। देखना है कि तीन सप्ताह बाद जब इस दोषी अधिकारी पर कार्यवाही होगी तब जांच एजेंसी या पुलिस इसकी तह तक जाएगी या नहीं? जो भी हो जिस तरह से शीर्ष अदालत ने हाल के कुछ फैसलों में कड़ा रुख अपनाते हुए सभी को कानून की हद में रहने की हिदायत दी है, उससे देश भर में एक सही संदेश गया है।

इन मामलों में सुनवाई करते हुए अदालत ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि कोर्ट की जिम्मेदारी है कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों को बहाल करे। करोड़ों मतदाताओं को भी यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति या दल कितना ही बड़ा क्यों न हो कनून उससे भी बड़ा है। अदालतें लोकतंत्र का मजाक उड़ने नहीं देंगी। देखना यह है कि लोक सभा चुनावों पर कोर्ट के कड़े रुख का चुनाव आयोग, मतदाताओं और राजनैतिक दलों पर क्या असर पड़ेगा? जिस तरह से विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम को लेकर शोर मचा रहे हैं, क्या शीर्ष अदालत इसका भी संज्ञान लेगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि विधायिका और न्यायपालिका का ऊंट किस करवट बैठेगा। देखा जाए तो कोर्ट के कड़े रुख से यह बात सिद्ध हो गई है कि स्वस्थ लोकतंत्र में पारदर्शिता का होना कितना अनिवार्य है।


Date:23-02-24

अराजकता पर लगाम

संपादकीय

किसी भी सोशल मीडिया मंच के दुरुपयोग को रोकना न केवल अनिवार्य, बल्कि अनुकरणीय भी है। किसान आंदोलन के समाधान में जुटी भारत सरकार ने इस आंदोलन के मद्देनजर सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के दुरुपयोग पर आपत्ति जताई थी और अनेक अकाउंट व पोस्ट को हटाने का फरमान सुनाया था। जाहिर है, आदत से मजबूर एक्स ने कुछ इंतजार कराने के बाद ही भारत सरकार के आदेश की पालना की है। हालांकि, एक्स आपत्तिजनक खातों को केवल भारत के लिए प्रतिबंधित करेगा, शेष दुनिया में ये खाते व पोस्ट नजर आते रहेंगे। लगे हाथ एक्स ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए इस कार्रवाई से अपनी वैचारिक असहमति भी जता दी है। क्या एक्स की यह टिप्पणी आपत्तिजनक नहीं है? क्या यह प्रश्न नहीं उठता कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चीन या रूस जैसे देशों में कहां चली जाती है? 20 से ज्यादा देश हैं, जहां एक्स प्रतिबंधित है। हर देश को अपनी हित-चिंता का हक है, अत: भारत सरकार की चिंता भी जायज है।

अधूरे मन से ही सही, एक्स को झुकना पड़ा है। लोग भूले नहीं हैं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले साल 2021 टेकडाउन आदेशों को चुनौती देने वाली ट्विटर या एक्स की याचिका खारिज कर दी थी और समय पर कार्रवाई करने में नाकाम रहने के लिए अमेरिकी कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इस बार भी कार्रवाई के भय की वजह से ही आदेशों की पालना की है। हालांकि, उसे भारत की उदारता का स्वत: आदर करना चाहिए। यहां उदारता का अर्थ अनुशासनहीनता कतई नहीं है। वाकई इधर, एक्स पर कई टिप्पणियां ऐसी देखी गई हैं, जिनमें अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर प्रहार किए गए हैं। कोई भी सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि उसके खिलाफ किसी सोशल मंच पर अविश्वास को बढ़ाया जाए। ऐसी टिप्पणियां भी सामने आई हैं, जिनमें हिंसा भड़काने या लोगों को उकसाने की साजिश साफ झलकती है। पिछले किसान आंदोलन के समय ही दिल्ली के लाल किले पर जो हिंसक हमला हुआ था, उसे कौन भूल सकता है? वैसी ही किसी साजिश को अंजाम देने की कोई कोशिश समय रहते नाकाम की जाए, तो इसमें बुराई नहीं है। देश में सेवाएं दे रहे तमाम सोशल मीडिया मंचों को साफ तौर पर यह संदेश देना चाहिए कि भड़काने की कोई साजिश स्वीकार्य नहीं होगी। किसी भी तरह की मांग केवल लोकतंत्र और संविधान के दायरे में हो, यह सुनिश्चित करने में कोई बुराई नहीं है।

सोशल मीडिया में ऐसी अनेक टिप्पणियां दिख जाती हैं, जिनके लिए कारावास की सजा हो सकती है या जुर्माना लग सकता है। जहां तक एक्स का सवाल है, तो यह कंपनी पहले ही 50 लाख रुपये के जुर्माने से बचने के लिए अदालत में गुहार लगा रही है। हालांकि, ऐसे मामलों में अदालतों को जल्दी फैसला लेना चाहिए। सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगनी ही चाहिए। ऐसे मंचों पर अपने विचार रखने वालों को पता होना चाहिए कि कोई भी कानून या समाज या देश विरोधी टिप्पणी भारी पड़ सकती है। सरकार के आदेश पर 42 एक्स खातों और 49 लिंक को प्रतिबंधित किया गया है, पर क्या इतना ही पर्याप्त है? सोशल मंचों के दुरुपयोग को रोकने के साथ-साथ लोगों की नाराजगी को दूर करने की कोशिशें भी मुस्तैदी से होनी चाहिए। नफरत फैलाने वाले या सामाजिक सद्भाव से खेलने वाले जिस किसी दल या संगठन के हों, प्रतिबंध और दंड के हकदार हैं।


Date:23-02-24

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फिर विचार की जरूरत

श्वेता सैनी, ( कृषि अर्थशाष्त्री )

अपने करियर की शुरुआत में पंजाब के एक किसान से मैंने पूछा था कि भू-जल स्तर जब लगातार नीचे जा रहा है, तब आप धान क्यों बोते हैं? जवाब मिला था, ‘आप जो चाहेंगे, मैं वही बोऊंगा, आप बस मुझे खरीद का उचित आश्वासन दीजिए।’ उसी वर्ष हरियाणा में मैंने एक पोल्ट्री किसान और उससे सामान खरीदने वाले व्यापारी से पूछा था कि सरकारी नीतियों ने उनके सहयोग को कैसे सुविधाजनक बनाया है? जवाब मिला कि सरकार ने एक ही काम सही किया कि वह इस सबसे बाहर रही!

राष्ट्रीय राजधानी में किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में काम कर रहे दो बिंदुओं को यहां रेखांकित किया जा सकता है : पहला, कृषि में सरकार की हर जगह जरूरत नहीं है और दूसरा, सुनिश्चित आय समय के साथ किसानों की जोखिम उठाने की क्षमता को घटा देती है। फसल विविधीकरण को लेकर पंजाब के किसानों की जड़ता जगजाहिर है। वे न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित होते हैं, पर बाजार में मौजूद अवसरों से चूक जाते हैं। पिछले साल ही, अधिकांश चावल उत्पादक राज्यों में गैर-बासमती की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक हो गईं, पर पंजाब, हरियाणा में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर डटे रहे, जिससे उनका फायदा सिमट गया।

यहां राजनीति का सवाल भी बड़ा है। पंजाब में मिलने वाली मुफ्त बिजली नीति से भी उत्पादन लागत घट जाती है, जिससे धान के रकबे को भी बढ़ावा मिलता है। मुफ्त बिजली नीति को छूने की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिम्मत नहीं दिखाई है। किसानों ने विविधता संबंधी प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है।

यहां एक मिसाल है, गन्ना लाभकारी मूल्य कानून, जिसके तहत चीनी मिलें किसानों को भुगतान करती हैं, सरकार नहीं। ऐसी किसी व्यवस्था को व्यापक बनाने पर कोई विमर्श नहीं है, इसके बजाय आंदोलनकारी किसान 22 फसलों के लिए समान कानूनी समर्थन मांग रहे हैं!

एक अन्य मांग एमएसपी की गणना के लिए एमएस स्वामीनाथन फार्मूले को लागू करने की है, जिसके मुताबिक, किसानों को खेती की व्यापक लागत (सी2) से 50 प्रतिशत अधिक मिलना चाहिए। यहां एमएसपी की गारंटी से मांग और आपूर्ति संबंधी बाजार सिद्धांत विफल हो जाता है। एमएसपी में अतार्किक वृद्धि निर्यात को महंगा कर देती है। उदाहरण के लिए, सोयाबीन के उच्च एमएसपी ने हमें सोयामील निर्यात से वंचित कर दिया है। यदि हम इतनी ऊंची एमएसपी तय करते हैं, तो अव्यावहारिक कीमतों के लिए तैयार रहना होगा। फसल के ऊंचे समर्थन मूल्य से ऊंची कीमतें पैदा होंगी।

यह भी ध्यान रहे, 86 प्रतिशत भारतीय किसान छोटे और सीमांत श्रेणी के हैं और कृषि वस्तुओं के स्वयं उपभोक्ता हैं, इन्हें कितनी महंगाई मंजूर होगी? वास्तव में, उपभोक्ताओं और किसानों, दोनों की चिंताओं को संतुलित करना होगा, पर क्या किसानों की आय में सुधार के लिए गारंटीशुदा एमएसपी सही उपाय है?

अनुपात से ज्यादा एमएसपी अव्यावहारिक है। निजी क्षेत्र को दबाने और निर्यात बाजारों को खतरे में डालने के बजाय हमें लचीले, संपन्न बाजारों को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। सरकारें बाजारों की जगह नहीं ले सकती हैं, उन्हें बाजार में अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना होगा, ताकि किसानों के लिए लाभ सुनिश्चित किया जा सके। उपभोक्ता और उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए देश को चावल और गेहूं के मुकाबले तिलहन, मोटे अनाज, मक्का और दालों जैसी फसलों को प्राथमिकता देते हुए अपने अनाज भंडार को व्यवस्थित करना होगा। इन फसलों के लिए एमएसपी वृद्धि जरूरी है, जो तिलहन और दलहन के बढ़ते आयात को देखते हुए भी महत्वपूर्ण हो गया है।

व्यापारियों को सभी फसलों के लिए एमएसपी का भुगतान करने के लिए बाध्य करने का प्रयास महाराष्ट्र में 2018 में अप्रभावी साबित हुआ। हां, बाजार में ऐसे लोगों को नियंत्रित करना जरूरी है, जो कीमतों को अपने लाभ के लिए नीचे या ऊपर ले जाते हैं, जबकि उन्हें चिंता उत्पादकों की करनी चाहिए। कई उत्पाद हैं, जो एमएसपी की वजह से भारत में महंगे हैं, पर जिनका सस्ते में आयात हो रहा है, इसलिए किसानों और उपभोक्ताओं के अनुकूल व्यापार नीतियां महत्वपूर्ण हैं। नीति निर्माताओं को समर्थन मूल्य की रूपरेखा पर पुनर्विचार करना चाहिए।