22-01-2022 (Important News Clippings)

Afeias
22 Jan 2022
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Date:22-01-22

Win For Daughters

But more needed to ensure women’s property rights

TOI Editorials

In another win for women’s right to inheritance of property, the Supreme Court has ruled that daughters will have equal rights to their father’s property even prior to the enactment of the Hindu Succession Act (HSA) of 1956. In fact, it clarified that if a property of a male Hindu dying intestate is a self-acquired property or obtained in partition of a coparcenary or family property, the same would devolve by inheritance to daughters, and not by survivorship as was the case before 1956. The apex court has been progressively interpreting the 2005 amendment to the HSA and in 2020 clarified that daughters had coparcenary rights by birth.

In a country where women face massive social and legal hurdles to inheritance, settings, property, which is seen as a primary source of wealth, is largely inclined turn deprives women of agency, financial independence and entrepreneurship. True, the recently released National Family Health Survey-5 says that 43% of women respondents reported owning house/land alone or jointly. But doubts remain about women’s ability to actually access and control property. In fact, a 2020 University of Manchester working paper found barely16% of women in rural landowning households own land.

Plus, inheritance laws for agricultural land remain a minefield with conflicting central personal laws and state laws. In this regard, states such as Punjab, Haryana, UP and even Delhi have regressive inheritance provisions. In fact, Haryana twice tried to take away the progressive rights given to women through HSA, while in UP since 2016 married daughters aren’t considered primary heirs. Add to this ground-level resistance to registering land for women in several north Indian states. Thus, women’s empowerment and property rights remain an unfinished project.


Date:22-01-22

Reform Civil Service

Too few senior officers, too many departments

TOI Editorials

The Centre’s proposed amendment to central deputation rules for IAS, IPS and Indian Forest Service officers to mitigate the shortage of personnel is being opposed by opposition-ruled states. The situation calls for reforms instead of confrontation. GoI’s grouse is that states haven’t been clearing enough officers for central deputation while states complain the new rules easing GoI’s ability to secure an assured supply of officers is a power grab in disguise. Both sides should recognise the key problems – shortage of officers and abundance of government departments.

Therefore, intake of officers through UPSC must increase. GoI’s Group A officers undertaking leadership roles account for just 2. 8% of central employees. Too few senior public service employees undermines governance. India’s 3. 8% of the workforce comprising public sector officials is pitifully low compared to 22. 5% in UK, 13. 5% in US and 28% in China. Against UP and Karnataka having 80 and 85 salaried government employees per 10,000 population, virtually no US state has corresponding numbers lower than 200.

Second, big ideas like lateral entry have stuttered. Reforms that streamline emoluments, link development outcomes to career progression, and insulate bureaucrats from unwarranted political interference, are needed to woo talent from corporate, research and academic fields. Third, sprawling governments need trimming. States are constantly spawning new PSUs and welfare bodies. For instance, in 2020, Andhra formed a whopping 56 backward class corporations. Instead of subdividing existing pies, talk about real reforms.


Date:22-01-22

The Case For Liberal Democracy

India’s political system has always risen to challenges facing the nation

Raghuram Rajan is a professor at the University of Chicago and Rohit Lamba is an assistant professor at Pennsylvania State University

Our founding fathers chose democracy when India became independent. In this seventy fifth year of our independence, it is easy to miss how audacious, yet appropriate, that choice was.

In the horrendous aftermath of the Partition, it was not clear India would democratic one, whether the provinces of British India and the princely states could be welded together, whether their peoples would feel a sense of national differences of religion, caste, language, and socio-economic identities.

Mahatma Gandhi rightly feared the Indian elite’s version of political freedom – that the brown sahib would simply replace the white sahib to lord over the largely poor and illiterate masses.

Against all odds, India emerged as a robust democracy. People grew into voters and voters into citizens. We were blessed that our early leaders were largely committed democrats, who set and then strengthened democratic traditions and practices. Consequently, they were able to correct course, and did so repeatedly. Democracy functioned as a safety valve, managing and mediating pressures that emerged from our vast country.

A collateral benefit was that our flourishing democracy gave us soft power internationally. We were respected as countries, even though our economic footprint was miniscule.

The passage of time did raise concerns about our initial design. First, our constitutional structure, perhaps influenced by the then caliber of governing leaders, credited the executive excessively with necessary when the nation’s institutional capabilities were untested. Yet allowing the state substantial leeway to set its own powers against the citizen was problematic, especially since it allowed the entire government machinery to be suborned by a single individual.

BR Ambedkar acknowledged that “…if things go wrong under the new Constitution, the reason will not be that we had a bad Constitution. What we will have to say is that Man was vile. ” Yet there were insufficient guard-rails against this.

Second, the Constitution decentralised only to the state level. It did not empower, fund, or staff government at the village or municipality level to any significant degree. In part, framers like Ambedkar believed that the village was “but a sink of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness and communalism”, and that India could be dragged into modernity only if the more enlightened national and state governments took charge.

This meant there was no clear way to decentralise governance if required – if, for example, population growth made the country vastly larger and harder to govern from the Centre or state capitals.

Third, the economic system was left to be determined. Given the widespread resentment of the privy purses paid by a poor nation to the erstwhile maharajas, it was hard to establish strong protection for contracts between the citizen and the state, or for private property.

With our top leaders influenced by the dominant development narrative of those times, the Soviet Union, it was almost inevitable that the public sector would occupy the commanding heights of the economy, with the protected private sector playing a limited role.

These concerns were not merely academic. India experienced the dark side of authoritarianism during the 1975-76 Emergency, which hurt not just the Opposition but also the common man. Furthermore, the delivery of public goods to improve the lot of the ordinary abysmal in the initial years.

Take education. In 1950, Indians had, on average,1 year of education. In comparison, the then Chinese average was 1. 8 years. By 1970, after 20 years of democracy, India had crept up to 1. 7 while China had progressed to 4. 2 years, over double India’s level.

The virtue of democracy is that it can self-correct. After the Emergency, India strengthened its democratic institutions, though perhaps not sufficiently. Regional parties, some representing the underprivileged, captured more of the vote and better public goods.

The Constitution was amended to enable Panchayati Raj. The liberalisation of the economy, after a brush with crisis in the early 1990s, increased the demand for workers with skills. The average years of education in India more than doubled during 1970-1990 to 3. 6 and doubled once again by 2015 to 7.4, narrowing the gap with China to 1.3 years.

Once again, though, our democracy and our economy need course correction. describe the recent decay of a range of Parliament, the judiciary, the Election Commission, academia, even the arts.

Misguided attempts to associate the national political consciousness with a centralised Hindu identity is alienating dividing and weakening the country. Our relationship with friendly neighbouring countries has deteriorated, even while our northern neighbour appears increasingly willing to flex its muscles.

The difficult political environment is mirrored in a lost decade for the economy. There are bright spots, no doubt. But the euphoria in the stock market, part of a worldwide phenomenon, should not mask our inability to build substantially on past economic reforms. The capabilities of our people are once again falling below what are needed in an ever-more-competitive world.

By reverting to the populist and protectionist policies of the past, we risk frittering away the demographic dividend, and instead seeing crores joining the ranks of the frustrated unemployed.

Today’s dominant narrative, a beguiling but eventually debilitating cocktail of Hindutva-driven nationalism sweetened with populist welfarism, and made politically attractive by charismatic leadership, is partly why we face these challenges.

Once again, our liberal democracy can allow us to confront this narrative with persuasive alternatives that aim to improve our economic well-being, while preserving a strong open society that takes pride in our culture and our nation. The most fitting tribute to the seventy fifth anniversary of our independence would be for all of us to help make this possible by strengthening our democracy.


Date:22-01-22

India’s Lessons From Chinese Demography

ET Editorials

China is within sight of a milestone that caps decades of statutory family planning: the number of deaths last year almost caught up with the number of births. Although official statisticians maintain the point at which China’s population will start to decline is some way off, an ageing workforce could find it hard to sustain the pace of economic growth the country has become accustomed to. Looking back, the one-child policy paid off in part — the Chinese are yet to become rich before they grow old. But encouraging people to have more children is a deucedly more complex endeavour than birth control by fiat.

Beijing now allows families to have three children, it offers child-bearing incentives, and it has imposed curbs on elective abortion. Yet, China’s population may have peaked in 2021. Demographic transitions in Japan and South Korea would suggest that given its historic aversion to immigration, China may accelerate export of capital as its labour pool stagnates. Regional disparities in the middle-income category country should, however, delay this process through internal migration.

India, too, has reached a milestone in that its population is growing at a rate at which it will not replenish itself. But it has a much younger workforce whose participation in the labour market is far lower than the level in China. India’s efforts to collect its demographic dividend will play out as China reconfigures its engagement with the world. A great leap awaits India’s investment in its human capital for it to rely on servicesled growth in a neighbourhood that is plugging itself into Chinese manufacturing value chains. The lesson to be drawn from across the wall would be whether population social engineering was too much, or too little.


Date:22-01-22

Wrong remedy

States have rightly raised questions about proposed rule changes on IAS, IPS deputation

Editorial

That the wrong remedy could exacerbate an ailment and not cure it is a well understood adage. This holds true for the Union government’s (Department of Personnel & Training – DoPT) proposals to amend Rule 6 related to deputation of cadre officers of the IAS (Cadre) Rules 1954. Reports have shown that the deputation from States to the Union government has been uneven. Some States have not nominated officers for deputation adequately to work with the Union government; in this, West Bengal (11 out of the 280 officers are on central deputation), Rajasthan (13 out of 247) and Telangana (7 out of an authorised strength of 208) stand out. This has led to vacancies across Union government ministries. Numbers accessed by The Hindu show that actual deputation as a percentage of the mandated reserves fell from 69% (2014) to 30% (2021), suggesting that there is merit in the DoPT’s identification of shortages in deputation being an issue. But does this necessitate the rule changes proposed by the DoPT, which include acquiring overriding powers for the Union government that will do away with seeking approval from the States for transferring IAS and IPS officers?

Two of the rules are particularly problematic — in case of any disagreement between the Union and State governments, the States shall give effect to the former’s decision “within a specified time”. And in some “specific situations”, States would have to depute certain cadres whose services are sought by the Union government. These changes amount to arm-twisting States and unwilling bureaucrats to be deputed to serve the Union government and also presenting a fait accompli to States for “specific situations” which have not been defined and prone to misinterpretation and politicisation. These proposed changes have unsurprisingly raised the hackles of State governments. As governance responsibilities during the pandemic have shown, States are quite dependent upon the bureaucracy, and deputation to the Union government should not be done at the cost of State requirements. Also, the Union government must address the key question of the reluctance of capable civil servants to be deputed away from the States. Reports have indicated that civil servants have found the top-down culture in Union government offices to be stifling and prefer the relative autonomy at the State level. There is clearly a need for a more qualitative approach that tackles such work culture issues. Besides, a State-by-State look at deputation that disincentivises those States which depute officers much below the mandated numbers to the Union government by adjusting future cadre strength reviews by the Union Public Service Commission should also address the shortage problem. These steps are better than any rule changes that amount to fiats striking at federalism.


Date:22-01-22

Setting sail for a powerful India-German partnership

The Indo-Pacific, with India as its centrepiece, features prominently in Germany’s foreign policy outreach

Walter J. Lindner is the Ambassador of The Federal Republic of Germany to India. Prior to this, he was Germany’s Foreign Secretary as well as Ambassador to South Africa, Kenya, and Venezuela

A military vessel probably will not be your first thought when it comes to Germany’s role in India. Nonetheless, against all COVID odds and with due health precautions in place, the German Navy frigate Bayern landed in Mumbai on Thursday, January 20, 2022. A port call (picture) which might be business as usual for India with regard to many other friendly countries is, on close inspection, a remarkable step for Indo-German relations.

The setting of a new order

Germany has realised that the world’s political and economic centre of gravity is, to a large degree, shifting to the Indo-Pacific region, with India as a key player, strategic partner and long-standing democratic friend at the hub. Here is where a significant part of the future international order is being shaped. The visit of the Bayern shows that we are not just talking. Here is a concrete outcome of the Indo-Pacific Policy Guidelines that Germany adopted in autumn 2020 and the European Union’s Indo-Pacific Strategy published last year. So why did we come up with such guidelines at this particular time?

Germany is determined to contribute to buttressing the rules-based international order at a time when it is exposed to grave challenges. For Europe, just like for India, it is vital that trade routes stay open, that freedom of navigation is upheld and that disputes are resolved peacefully on the basis of international law. India is a maritime powerhouse and a strong advocate for free and inclusive trade — and, therefore, a primary partner on that mission.

The challenges

The Indo-Pacific, with India as its centrepiece, looms large in Germany’s and the European Union’s foreign policy. Why? The Indo-Pacific region is home to around 65% of the global population and 20 of the world’s 33 megacities. The region accounts for 62% of global GDP and 46% of the world’s merchandise trade. On the other hand, it is also the source of more than half of all global carbon emissions. This makes the region’s countries key partners in tackling global challenges such as climate change and sustainable energy production and consumption.

As much as India, Germany is a trading nation. More than 20% of German trade is conducted in the Indo-Pacific neighbourhood. This is why Germany and India share a responsibility to maintain and support stability, prosperity and freedom in this part of the world. Europe’s key interests are at stake when championing a free and open Indo-Pacific.

The Bayern’s seven-month journey in the region is coming full circle in India. Even before its first port call, the Indian Navy “greeted” the Bayern on the high seas and our troops undertook a joint passing exercise — a strong and warm Indian welcome for Germany to the region. After having visited Japan, Australia, Vietnam, Singapore and other countries in the region, Mumbai is the last station before the Bayern sets course to return to Germany. Our message is one of cooperation and inclusiveness. But inclusiveness does not mean blind equidistance. We will not stand by when the multilateral order is challenged and when attempts are made to try to place the law of power over the power of law. The Bayern participated in the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and European Union missions Sea Guardian in the Mediterranean Sea and Operation ATALANTA — formally European Union Naval Force (EU NAVFOR) Somalia — in the Arabian Sea. On her way from Tokyo to Busan, she helped monitor United Nations sanctions against the Democratic People’s Republic of Korea.

A chance for coordination

After 16 years of Angela Merkel’s chancellorship, Olaf Scholz took the helm of the German government in December 2021. During their inaugural conversation, Prime Minister Narendra Modi and he agreed that as major democracies and strategic partners, India and Germany will step up their cooperation to tackle common challenges, with climate change on top of the agenda.

No global problem can be solved without India’s active involvement. This year, Germany will hold the G7 Presidency, and from December 2022, India will assume the same role for the G20. This is an opportunity for joint and coordinated action.

I am particularly confident about one aspect of our relations: Germany cooperates with India to the tune of €1.3 billion a year in development projects, 90% of which serves the purpose of fighting climate change, saving natural resources as well as promoting clean and green energy. No country receives more such support from Germany than India. What world leaders agreed upon at COP26 in Glasgow, Germany and India are putting into practice. Together we work on a sustainable path for India’s growth that will benefit both our countries. For example, we have been supporting the construction of a huge solar plant in Maharashtra’s Dhule (Sakri). With a capacity of 125 Megawatt, it serves 2,20,000 households and generates annual CO2 savings of 155,000 tons.

As India celebrates 75 years of independence, this visit sends a signal of friendship and cooperation. We are setting sail for a powerful partnership, in calm waters and heavy seas alike. And hopefully, we will exceed your expectations, every once in a while.


Date:22-01-22

शराबबंदी के लिए जारी रखना होगा जागरूकता अभियान

संपादकीय

पांच साल पुराने बिहार शराबबंदी कानून में अब बदलाव होने जा रहा है। पहली बार पीते हुए पकड़े जाने पर तत्काल जुर्माना देना होगा, जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। आदतन शराबी साबित हुए तभी जेल जाना होगा। लगातार जागरुकता अभियानों और सख्त कानून के बावजूद सदियों से गहरे तक पैठ बनाए व्यापक समाज में पीने की आदत छूट नहीं रही। पूरी दुनिया में एक ही सर्वमान्य प्रक्रिया है : उसके खिलाफ सामाजिक-धार्मिक संस्थाएं आम जनता में लोक-चेतना जागृत करें। उसके बाद राज्य कानून बनाए, लेकिन कानून से पहले उसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए सिस्टम भ्रष्टाचार-मुक्त रहे ताकि शराब के सभी रास्ते बंद हों। लेकिन बिहार में निचले स्तर पर सिस्टम के भ्रष्टाचार ने शराबबंदी को ही धन उगाही का जरिया बना लिया। जब इस पर सख्ती बढ़ी, तो लोग सस्ती नकली शराब को ओर मुड़े। राज्य में पुलिस-आबादी अनुपात 76 जवान प्रति एक लाख (राष्ट्रीय औसत 155) है। बिहार की सीमा नेपाल और तीन राज्यों से लगी हैं। लिहाजा तस्करी बेरोजगार युवाओं के लिए ‘तेज दौलत’ का जरिया बनी, अंतरराज्यीय तस्कर भी कूदे। व्यवस्था चरमराने लगी और न्यायालयों का सारा समय केवल शराबियों को जमानत देने में जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर कानून बनाने के औचित्य पर टिप्पणी की। अब कानून में संशोधन होने जा रहा है। वास्तविकता तो यह है कि कानून से अधिक समाज सुधार आंदोलन सामाजिक चेतना से सफलीभूत हुए हैं। लिहाजा संस्थाओं को आगे लाकर शराब को सामाजिक कलंक साबित करने का लगातार प्रयास जारी रखना चाहिए।


Date:22-01-22

विवाह संस्था को बचाने की है जरूरत

डा. ऋतु सारस्वत, ( लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं )

दिल्ली उच्च न्यायालय कई गैर सरकारी संगठनों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उन्होंने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध करार देने का अनुरोध किया है। उच्च न्यायालय के अनुसार, ‘यह कहना ठीक नहीं है कि अगर किसी महिला के साथ उसका पति जबरन संबंध बनाता है तो वह महिला भारतीय दंड संहिता की धारा-375 (दुष्कर्म) का सहारा नहीं ले सकती और उसे अन्य फौजदारी या दीवानी कानून का सहारा लेना पड़ेगा।’ पीठ ने यह भी कहा कि ‘भारतीय दंड संहिता की धारा-375 के तहत पति पर अभियोजन चलाने से छूट ने एक दीवार खड़ी कर दी है। अदालत को यह देखना होगा कि यह दीवार संविधान के अनुच्छेद-14 (कानून के समक्ष समानता) और 21 (व्यक्ति स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा) का उल्लंघन करती है या नहीं।’ उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी अनेक प्रश्न खड़े करती है। अगर वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाता है तो भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे, इस पर गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है।

वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध बनाने के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं, उनमें एक यह है कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध नहीं बनाए जाने से विवाहित महिलाएं हिंसा चक्र में फंसी रहती हैं। उन्हें अपमानित होते हुए घरों में रहने के लिए विवश होना पड़ता है। दूसरा तर्क यह है कि जब विश्व के कई विकसित देशों में यह अपराध की श्रेणी में आता है तो फिर भारत में क्यों नहीं? ये दोनों ही तर्क अतार्किक प्रतीत होते हैं, क्योंकि हर समाज और देश विशेष की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग होती हैं। किसी अन्य देश या समाज से भारत की तुलना करना उचित नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर तुलनात्मक प्रवृत्ति ही कानून के निर्माण की पृष्ठभूमि बननी चाहिए तो फिर यह एकपक्षीय क्यों? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 पुरुषों को घरेलू हिंसा से सुरक्षा नहीं देता। जबकि विश्व के अन्य देश जहां वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध माना जाता है, वहां यह भी स्वीकार किया जाता है कि पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा होती है। इसीलिए महिलाओं के समान वहां पुरुषों को भी घरेलू हिंसा से कानूनी संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है।

इसमें किंचित संदेह नहीं कि महिलाओं के समानता के अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। किसी भी स्थिति में किसी भी महिला के पति को यह अधिकार नहीं कि वह जबरन उससे संबंध स्थापित करे। इस क्रूरता के विरुद्ध महिलाओं को घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो फिर लगातार यह दबाव किसलिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा-375 दुष्कर्म में सम्मिलित की जाए?

वैवाहिक दुष्कर्म घर की चाहरदीवारी के भीतर घटित वह घटना है, जिसका साक्षी कोई नहीं हो सकता। ऐसे में पत्नी का यह कहना कि उसके साथ पति ने दुष्कर्म किया, वह एकपक्षीय प्रमाण होगा, जिसकी सत्यता और असत्यता को सिद्ध करना दुष्कर कार्य है। अगर पत्नी का कथन ही अंतिम सत्य माना जाएगा तो यह समानता के अधिकार का गला घोंट देगा। यह चिंतनीय विचार है कि महिलाओं को अधिकार देने की मुहिम में भारत पुरुषों के प्रति घोर असंवेदनशील हो रहा है। यहां तक कि सामाजिक एवं कानूनी व्यवस्था बिना किसी अपराध के उसे शोषक मान लेती है। भारत साक्षी है कि पूर्व में महिलाओं के संरक्षण के लिए बने कानून 498 ‘ए’ तथा घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम का दुरुपयोग भारत की सामाजिक व्यवस्था को खंडित कर रहा है। 2014 में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि 2014 में घरेलू हिंसा के 639 मामलों में से केवल 13 लोगों को दोषी ठहराया गया। सरकार ने तब यह स्वीकार किया था कि समय-समय पर घरेलू हिंसा और दहेज विरोधी अधिनियम के प्रविधानों का दुरुपयोग भी किया गया है। पुरुषों को पीड़ा से मुक्त मान लेना उनको ‘मानव’ मानने से इन्कार करने जैसा है। ‘नारायण गणेश दास्तान बनाम सुचेता नारायण दास्तान’ (एआइआर 1975, एससी 1534) मामले में शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि ‘क्रूरता पत्नी द्वारा भी की जाती है और पत्नी भी पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकती है।’ घरेलू हिंसा के दुरुपयोग के संबंध में 10 जुलाई, 2018 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा था, ‘घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम का दोष यह है कि यह महिलाओं को इस कानून का दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही यह पुरुष को भयभीत करने और महिलाओं के लिए अपने पति को सबक सिखाने का एक साधन बन गया है।’ इसी न्यायालय ने इसी तरह की टिप्पणी 2015 में ‘अनूप बनाम वानी श्री’ के फैसले में की थी। उसने कहा था, ‘महिलाएं इस कानून का अनुचित लाभ उठाती हैं। इसका इस्तेमाल पतियों, उनके परिवारों और रिश्तेदारों को आतंकित करने के लिए किया जा रहा है। इस वास्तविकता ने कानूनी आतंकवाद की संज्ञा हासिल कर ली है।’

घरेलू हिंसा और 498 ‘ए’ के दुरुपयोग के संबंध में न्यायालयों के कई निर्णय यह बताने के लिए काफी हैं कि किसी भी अधिनियम का निर्माण जब दबाव के चलते होता है तो उससे समाज का भला नहीं हो सकता। महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक पुरुषों को बिना किसी अपराध के दोषी मानने की प्रवृत्ति का त्याग भी। वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में सम्मिलित करने से पूर्व इन सभी तथ्यों पर अगर विचार नहीं किया गया तो यह तय है कि भविष्य में युवा विवाह जैसी संस्था से दूरी बना लेंगे तो क्या ऐसे में समाज का अस्तित्व रह पाएगा?


Date:22-01-22

आरक्षण और योग्यता

संपादकीय

काफी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश (नीट) परीक्षा के माध्यम से होने वाले दाखिले में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति दे दी है। अदालत से साफतौर पर कहा है कि नीट-पीजी और यूजी प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी आरक्षण मान्य है। इसका मतलब यह है कि चिकित्सकों की भर्ती में होने वाले देरी को लेकर जो चिंता जताई जा रही थी, अब वह प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इस फैसले के साथ नीट-पीजी में दाखिले की बाधित राह खुली है, लेकिन ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों यानी ईडब्लूएस के लिए आरक्षण को लेकर शीर्ष अदालत का जो स्पष्ट रुख सामने आया है, वह इस मसले पर चल रही कई बहसों के लिए एक तरह से जरूरी जवाब भी है। अदालत के मुताबिक, अनुच्छेद 15(4) और 15(5) हर देशवासी को मौलिक समानता देते हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं उत्कृष्टता, व्यक्तियों की क्षमताओं को नहीं दर्शाती हैं। ऐसे में कुछ वर्गों को मिलने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ को प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता।

दरअसल, उच्च शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के संदर्भ में एक आम प्रचलित दलील यह रही है कि इससे योग्यता के सिद्धांत का हनन होता है। लेकिन योग्यता बरक्स आरक्षण का तर्क जितना सिर्फ सतह पर मौजूद धारणाओं पर निर्भर रहा है, उससे ज्यादा यह समाज में पलते-बढ़ते बहुस्तरीय आग्रहों से संचालित होता रहा है। सच यह है कि देश में नौकरियों या उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण एक ऐसी विशेष व्यवस्था रूप में लागू की गई, जिसके जरिए समाज में कई वजहों से पिछड़ गए तबकों को उनके वाजिब अधिकार दिलाने के लिए सशक्तिकरण की एक अहम प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। यों भी एक लोकतांत्रिक और सभ्य समाज और उसका सक्षम हिस्सा अपने बीच के वंचित वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए अपनी ओर से पहल करता है। इस मसले पर हमारे देश में जमीनी स्तर पर समाज की हकीकत और सार्वजनिक जीवन में वस्तुस्थिति को नजरअंदाज करके आरक्षण पर सवाल उठाए जाते रहे हैं।

इस लिहाज से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी में आरक्षण के सवाल पर जो राय जाहिर की है, वह ऐसी कई बहसों को दिशा दे सकती है। अदालत ने खासतौर पर योग्यता और आरक्षण की बहस को यह कह कर स्पष्ट किया है कि आरक्षण किसी भी तरह से योग्यता के विपरीत नहीं है, बल्कि यह इसके वितरण प्रभाव को आगे बढ़ाता है। यही नहीं, अगर खुली प्रतियोगी परीक्षाएं अभ्यर्थियों को प्रतिस्पर्धा के समान मौका मुहैया कराती हैं, वहीं आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि अवसरों को इस तरह से वितरित किया जाए, ताकि पिछड़ गए वर्ग ऐसे अवसरों से समान रूप से लाभान्वित हो सकें जो आमतौर पर संरचनात्मक बाधाओं के कारण इससे छूट जाते हैं। यों आरक्षण के संदर्भ में होने वाली बहसों में यह भी कहा जाता रहा है कि योग्यता को सामाजिक संदर्भों में परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके समांतर राज्य की ओर से वंचित वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किए जाने के प्रयासों के तहत आरक्षण समाज में बराबरी स्थापित करने के एक अहम औजार के तौर पर काम करता है। विडंबना यह है कि जो आरक्षण कई वजहों से अवसरों और अधिकार से वंचित रह गए तबकों को सामाजिक न्याय मुहैया कराने की एक व्यवस्था है, वह कई वजहों से राजनीति के दांवपेच में उलझता रहा है। अब शीर्ष अदालत के ताजा रुख के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मसले पर विचार और बहसों में एक स्पष्टता आ पाएगी।


Date:22-01-22

बंजर होती जमीन के खतरे

कुंदन कुमार

दुनियाभर में भू-क्षरण और मरुस्थलीकरण बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों के तौर पर उभर कर आए हैं। सामान्यत: मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुष्क भूमि अपनी उत्पादकता खोती जाती है और मिट्टी बंजर हो जाती है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में जमीन की पौधों को सहारा देने की शक्ति क्षीण हो जाती है और इसका सीधा प्रभाव मिट्टी के अन्न उपजाने की क्षमता पर पड़ता है। इससे लोगों की आजीविका तो प्रभावित होती ही है, साथ ही साथ खाद्य पदार्थों का गहराता संकट लोगों को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। यह चिंताजनक इसलिए भी है कि मरुस्थलीकरण जल प्रबंधन प्रणाली और कार्बन के भंडारण पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। हालांकि यह बात दीगर है कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया लंबे समय में घटित होती है, परंतु चिंताजनक बात यह है कि इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जो पर्यावरणविदों को परेशान कर रही है।

इसरो द्वारा हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जल क्षरण है। करीब 10.98 फीसद क्षेत्र में मरुस्थलीकरण जल क्षरण की वजह से होता है। इसके बाद वनस्पति क्षरण का नंबर आता है। वनस्पति क्षरण के कारण 9.91 फीसद क्षेत्र रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा वायु क्षरण, लवणता में कमी, मानव निर्मित बसावट क्षेत्र में और अन्य कारणों जैसे जल भराव, अत्यधिक पाला पड़ना, बंजर और चट्टानी भूमि आदि वजहें भी बढ़ते रेगिस्तान के लिए जिम्मेदार तत्व हैं।

खेती योग्य जमीन को बंजर भूमि बनाने में मानवीय कारक भी कम नहीं रहे। बढ़ती आबादी के लिए आवास उपलब्ध कराने और अवैध खनन के चलते हर साल हजारों हेक्टेयर भूमि बंजर हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक हर साल करीब एक करोड़ बीस लाख हेक्टेयर जमीन मानव निर्मित कारणों से रेगिस्तान में तब्दील होती जा रही है। दुनिया की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग एक चौथाई हिस्सा अत्यधिक बंजर हो चुका है। शुष्क भूमि में वर्षा बहुत कम और अनियमित होती है। खासकर विकासशील देशों में ऐसे स्थान मरुस्थलीकरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। एशिया और अफ्रीका की लगभग चालीस फीसद आबादी ऐसे क्षेत्रों में रह रही है जहां जमीन रेगिस्तान में बदलती जा रही है। दुनिया की लगभग साठ फीसद आबादी एशिया में है। इसमें से भी सत्तर फीसद लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमि और उससे जुड़ी पारिस्थितिकी तंत्र की व्यवस्थाओं पर निर्भर हैं। इसलिए प्रभावित लोगों के हिसाब से देखा जाए तो एशिया महाद्वीप भू-क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे से सबसे ज्यादा त्रस्त है। एशिया महाद्वीप में उत्तर-पूर्वी गोलार्द्ध में स्थित भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के हिसाब से भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लिहाजा भारत के लिए स्थितियां विशेष रूप से अधिक चिंताजनक हैं क्योंकि यहां दुनिया की कुल आबादी की 17.6 फीसद आबादी रहती है। दुनिया के कुल भू-भाग के महज 2.4 फीसद वाले इस देश पर करोड़ों कुपोषित लोगों के साथ ही वैश्विक भुखमरी के एक चौथाई हिस्से का बोझ भी है।

इसरो की भू-क्षरण रपट बताती है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब तीस फीसद हिस्सा भू-क्षरण की चपेट में है। भू-क्षरण देश की कुल भूमि के सत्तर फीसद हिस्से में फैले शुष्क भूमि वाले क्षेत्र में से करीब नौ करोड़ हेक्टेयर जमीन पर अपना जाल बिछा चुका है। यह भारत के कुल भू-भाग का करीब एक चौथाई हिस्सा है। अमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के सर्वेक्षण के अनुसार साल 2003-2005 और 2011-2013 के बीच महज आठ वर्षों में ही भू-क्षरण की प्रक्रिया में पंद्रह लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। तुलनात्मक तौर पर यूरोपीय संघ की तरफ से तैयार किए गए विश्व मरुस्थल मानचित्र के आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया भर में पिछली सदी में पचास के दशक के बाद से शुष्क भूमि में लगभग 0.35 फीसद बढ़ोतरी हुई है।

हाल में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के सहयोग से भारत में भू-क्षरण से हो रहे नुकसान का आकलन करवाया था। इस अध्ययन के बाद सामने आया कि भू-क्षरण की वजह से देश को 48.8 अरब डालर सालाना की चपत लग रही है। यह 2014-2015 में भारत की जीडीपी के लगभग 2.08 फीसद के बराबर था, जबकि उसी वर्ष कृषि और वानिकी क्षेत्रों के सकल घरेलू मूल्य से यह तेरह फीसद से भी अधिक है।

वास्तव में तेज होती मरुस्थलीकरण की समस्या पूरी दुनिया के लिए विकराल समस्या बन गई है। प्राचीन काल में सिंधु घाटी जैसी विकसित सभ्यता के विनाश का कारण भी सूखे तथा मरुस्थलीकरण को ही माना जाता है। मरुस्थलीकरण का प्रभाव समस्त प्राणिजगत, पर्यावरण, जलवायु और मृदा पर पड़ता है। यह एक ऐसी बहुआयामी समस्या है जिसके जैविक, भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक पक्ष हैं। इसलिए उससे निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें अपने स्तर पर कुछ प्रयासों का दावा करती दिखती हैं। सन 1985 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं परती विकास परिषद को उच्चतम नीति निर्धारक एवं समायोजन एजंसी के रूप में गठित किया गया था। यह परिषद देश भर की जमीनों के प्रबंधन पर विचार करती है। पिछले कई सालों से शोध संस्थाएं और कृषि विश्वविद्यालय मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों के गहन अध्ययन में लगे हुए हैं। इन अनुसंधानों की प्राथमिकता मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखा-पीड़ित इलाकों की उत्पादकता बढ़ाने की कार्यविधियां विकसित करना है।

वैश्विक स्तर पर मरुस्थलीकरण जैसी समस्या से निपटने के लिए 1992 में रियो सम्मेलन में कुछ लक्ष्य भी तय किए गए थे, जिन्हें 1994 में स्वीकार किया गया और दिसंबर 1996 से वास्तविक रूप में अस्तित्व में लाया गया। भारत सहित एक सौ चौरानवे देश तथा यूरोपीयन संघ इसके हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल हैं। यह कानूनी बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो मरुस्थलीकरण और सूखे की समस्या से निपटने की दिशा में काम कर रहा है। भारत ने मरुस्थलीकरण की समस्या से निबटने के लिए एक राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाई थी, जिसमें सूखा प्रबंधन की तैयारी, जनजागरूकता, स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर में सुधार, विकास के लिए समुदाय आधारित रणनीतियों को प्रमुखता के साथ चिह्नित किया गया था। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के बनाए दस वर्षीय कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी इस दिशा में काम तेज किया है।

गौरतलब है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कृषि पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन सरकार ने इस हकीकत को स्वीकार किया है कि इस लक्ष्य को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि भूमि संसाधनों के क्षरण को रोका न जाए। इसलिए टिकाऊ भूमि प्रबंधन कार्यक्रम (स्लेम) शुरू किया गया था।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकीय प्रणालियों को बनाए रखना है। मरुस्थलीकरण और भूमि संसाधनों के अवनयन की समस्याओं के समाधान के लिए 2007 में मेड्रिड में हुए जलवायु सम्मेलन में सभी पक्षकार देशों ने मिल कर मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए दस वर्षीय रणनीति को स्वीकृति प्रदान की थी। हालांकि मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के काम में आम नागरिकों की भूमिका भी कम नहीं है। हम बेहतर भूमि उपयोग नियोजन एवं प्रबंधन, जनसंख्या नियंत्रण और अवैध खनन को नियंत्रित करके तथा वृक्षारोपण जैसे उपायों को अपना कर फैलते रेगिस्तान को नियंत्रित कर सकते हैं।


Date:22-01-22

आरक्षण और योग्यता

संपादकीय

आरक्षण बनाम योग्यता (मेरिट) की बहस में सर्वोच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को साफ कर दिया कि आरक्षण योग्यता के खिलाफ नहीं बल्कि सामाजिक न्याय है। शीर्ष अदालत ने मेडिकल पाठक्रमों की परीक्षा नीट के ऑल इंडिया कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसद और आर्थिक रूप से कमजोर (ईड़ब्ल्यूएस) को 10 फीसद आरक्षण दिए जाने को हरी झंड़ी देने वाले गत 7 जनवरी के आदेश का कारण जारी करते हुए अपने फैसले में यह बात कही। अदालत ने भ्रम को दूर करते हुए कहा कि परीक्षा में उच्च अंक योग्यता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। योग्यता सामाजिक रूप से प्रासंगिक होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने और ज्यादा विस्तार में कहा कि आरक्षण देना सरकार का नीतिगत निर्णय होता है और कोर्ट की अनुमति जरूरी नहीं होती। दरअसल‚ इस बात की चर्चा और बहस पब्लिक ड़ोमेन में होती है कि आरक्षण से मेरिट का नुकसान होता है और इस कारण आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। यह फैसला इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वक्त सर्वोच्च न्यायालय में मराठा आरक्षण समेत जातिगत आरक्षण के कई मामले लंबित हैं। इसके मद्देनजर नीट पीजी के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण पर शीर्ष अदालत का यह ताजा निर्णय खासा अहम हो जाता है। आने वाले दिनों में इस फैसले को नजीर की तरह विभिन्न मामलों में उदाहरण के तौर पर पेश किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि अदालत में मामला होने के चलते राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर डॉक्टरों ने लंबी हड़ताल की थी‚ हालांकि बाद में डॉक्टरों को मना लिया गया था। यह सुखद बात है कि अब डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए काउंसिलिसंग का काम आगे बढ़ेगा। अब सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश के बाद उम्मीद जताई जानी चाहिए कि यह बहस खत्म होगी और जिस उद्देश्य से आरक्षण की संकल्पना तैयार की गई थी और इसे अमल में लाया गया था‚ उसे बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सकेगा। कुल मिलाकर इस मामले में साफ–साफ निर्देश आ जाने से सरकार और अदालत दोनों की राह आसान हो जाएगी और राजनीतिक दलों को भी इस मसले पर राजनीति करने का वह स्पेस नहीं मिल पाएगा‚ जिसका फायदा वह हमेशा से उठाते रहे हैं।


Date:22-01-22

ज्योति का विलय

संपादकीय

सन् 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध की प्रतीक अमर जवान ज्योति ज्वाला को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्वाला से मिला दिया गया है। सरकार का मानना था कि इंडिया गेट पर जिन शहीदों-वीरों के नाम हैं, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो-अफगान युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में लड़ाई लड़ी थी, जबकि अमर जवान ज्योति बांग्लादेश की मुक्ति के लिए शहीद हुए वीरों की याद में है, अत: दोनों अलग-अलग हैं। इस लिहाज से औपनिवेशक काल के प्रतीक इंडिया गेट को स्वतंत्र रहने देना चाहिए और अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में लाना एक लिहाज से सरकार का तर्कपूर्ण फैसला है। फिर भी अमर जवान ज्योति इंडिया गेट की पहचान रही है। इंडिया गेट के बीच अनवरत लगभग 50 वर्षों से यह ज्योति प्रज्ज्वलित थी, जिसे देखकर शहादत की भव्यता और गर्व की अनुभूति होती थी। कम से कम तीन पीढ़ियां ऐसी बीती हैं, जिनके लिए इंडिया गेट के साथ अमर जवान ज्योति के दर्शन का विशेष महत्व था। अब हमारी शान का एक प्रतीक इंडिया गेट तो वहां रहेगा, लेकिन ज्योति के दर्शन वहां नहीं, वहां से 400 मीटर दूर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में होंगे।

सरकार के इस निर्णय पर बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने खुशी जताई है। आमतौर पर यही यथोचित है कि दिल्ली में एक ही स्थान पर ऐसी शहादत को समर्पित ज्योति रखी जाए। शहीदों के सम्मान में जब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में ज्योति जलाई गई थी, तभी से भी इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति पर चर्चा हो रही थी। यह संभव था कि राष्ट्रीय युद्धस्मारक का वजूद अलग रहता और इंडिया गेट पर पचास वर्षों से प्रज्ज्वलित ज्योति को यथावत रहने दिया जाता। खैर, यह सरकार का फैसला है और देश के शहीदों, वीरों के सम्मान पर किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। यदि सेना को भी यही लगता है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ही एकमात्र स्थान है, जहां वीरों को सम्मानित किया जाना चाहिए, तो इस फैसले और स्थानांतरण का स्वागत है। इधर, सरकार ने एक और फैसला लिया है कि इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित होगी। यह फैसला भी अपने आप में बड़ा है। अभी तक वहां किसी प्रतिमा के लिए कोई जगह नहीं थी, अब अगर जगह निकल रही है, तो आने वाली सरकारों को संयम का परिचय देना पड़ेगा। अलग-अलग सरकारों के अपने-अपने आदर्श रहे हैं और अलग-अलग सरकारों द्वारा अलग-अलग प्रकार के स्मारक बनाने का रिवाज भी रहा है। यही विचार की मूल वजह है। स्मारकों और प्रतिमाओं का सिलसिला सभ्य और तार्किक होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे स्मारक देशवासियों को प्रेरित करते हैं और इससे देश को मजबूती मिलती है, लेकिन तब भी हमें राष्ट्रीय महत्व के कुछ स्मारकों को उनके मूल स्वरूप में ही छोड़ देने पर अवश्य विचार करना चाहिए।

अब यह इतिहास है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी, 1972 को अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया था और यह भी इतिहास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, जहां अब तक शहीद हुए देश के 25,942 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। अब अमर जवान ज्योति के आगमन से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का महत्व बहुत बढ़ गया है और बेशक, इससे राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा को बल मिलेगा।