21-01-2022 (Important News Clippings)

Afeias
21 Jan 2022
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Date:21-01-22

Drop the IAS cadre rules amendments

States are right in perceiving the planned amendments to Rule 6(1) to be an infringement of their rights

K. Ashok Vardhan Shetty is a former IAS officer of the Tamil Nadu cadre. V. Ramani is a former IAS officer of the Maharashtra cadre

It was Sardar Patel who had championed the creation of the Indian Administrative Service (IAS) and the Indian Police Service (IPS) as “All India Services” (AIS) whose members would be recruited and appointed by the Centre and allotted to various States, and who could serve both under the State and the Centre. He considered the AIS essential to knit the administrative framework of a vast and diverse country into an integrated whole and to provide a connecting link between implementation at the field level and policymaking at the top. Speaking to the Constituent Assembly on October 10, 1949, Patel said, “The Union will go, you will not have a united India if you have not a good All India Service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security….”

Healthy conventions earlier

AIS officers are made available for central deputation through a consultative process involving the Centre, the States and the officers concerned. In the past, certain healthy conventions were generally followed. No officer was sent on central deputation against his/her own will. Every year, the States would prepare an “offer list” of officers who had opted for central deputation without arbitrarily withholding any names. The Centre would choose officers only from among those “on offer” from the States. The States would relieve the officers picked up by the Centre at the earliest.

When politics intruded

Unfortunately, both the Centre and the States have at times flouted these healthy conventions for political considerations. In July 2001, the Centre unilaterally “placed at its disposal” the services of three IPS officers of Tamil Nadu cadre. In December 2020, the Centre did the same in respect of three IPS officers of West Bengal cadre. In May 2021, the Centre unilaterally issued orders for the central deputation of the Chief Secretary of West Bengal just before his last day in service. In all these cases, the States concerned refused to relieve the officers.

Some States used to vindictively withhold the names of some of the officers who had opted for central deputation or delay their relief after they were picked up by the Centre. An egregious example was that of a senior IPS officer who was not allowed to join the Central Bureau of Investigation despite earlier clearance and was suspended by the Government of Tamil Nadu in May 2014 when she relieved herself from the State pursuant to the Centre’s direction.

The Central Government has proposed four amendments to Rule 6(1) of the IAS (Cadre) Rules, 1954 dealing with deputation, and has sought the views of State governments before January 25, 2022. The existing Rule 6(1) states that a cadre officer may be deputed to the Central Government (or to another State or a PSU) only with the concurrence of the State Government concerned. However, it has a proviso which states that in case of any disagreement, the matter shall be decided by the Central Government.

Two of the four proposed amendments are disconcerting.

One is a new proviso making it mandatory for the State government to provide a certain fixed number of IAS officers for central deputation every year. The proposed amendment more or less compels a State government to offer IAS officers for central deputation even when these officers themselves may not wish to go on central deputation. Poor working conditions in junior-level posts, an opaque and arbitrary system of empanelment for senior-level posts, and lack of security of tenure at all levels are the real reasons for the shortage of IAS officers, which the Centre should address. With the Government of India itself enthusiastically promoting lateral entry to posts in the Centre and providing an increased share of central deputation posts to the central services, there is no need to push unwilling IAS officers on central deputation.

The other is a proviso that requires the State government to release such officers whose services may be sought by the Central Government in specific situations. Based on experiences of the recent past, State governments have a justified apprehension that this proviso may be misused for political considerations. What if the Centre unilaterally places at its disposal the services of the Chief Secretary, Principal Secretary to the Chief Minister and other key officers of a State ruled by a rival party or deputes them to other States?

Long-term damage

States are right in perceiving the proposed amendments as a serious infringement of their rights to deploy IAS officers as they deem best, especially when the cutting edge of policy implementation is mostly at the State level. The contemplated changes have grave implications for the independence, security and morale of IAS officers. If States begin to doubt the loyalty of IAS officers, they are likely to reduce the number of IAS cadre posts and also their annual intake of IAS officers. They may prefer officers of the State Civil Services to handle as many posts as possible. In course of time, the IAS will lose its sheen, and the best and the brightest candidates will no longer opt for the IAS as a career. Short-sighted decisions can do long-term damage to the polity.

Think cooperative federalism

In the words of jurist Nani Palkhivala, “A national consensus should clearly remind the Centre that it has not inherited the Viceroy’s mantle of paramountcy… The Centre would have no moral authority to govern unless it displays a sense of constitutional morality, particularly a sense of justice and fairness towards the States”. In S.R. Bommai vs Union of India (1994), the Supreme Court held that “States have an independent constitutional existence and they have as important a role to play in the political, social, educational and cultural life of the people as the Union. They are neither satellites nor agents of the Centre”.

We hope that the Centre will heed Sardar Patel’s sage advice and drop the proposed amendments. In a federal setup, it is inevitable that differences and disputes would arise between the Centre and the States. But all such quarrels should be resolved in the spirit of cooperative federalism and keeping the larger national interest in mind.


Date:21-01-22

किसानों के लिए खुले पिटारे, पर निकलेगा क्या ?

संपादकीय

पिछले एक साल से जो शब्द राजनीतिक शब्दावली में सबसे प्रमुखता से जुड़ा वह है ‘किसान भाइयो’। जो सत्ता सुख छोड़कर गया उसने भी इसी का नाम लिया, जो सत्ता पाने का प्रबल दावेदार है, उसने भी और जो सत्ता पर काबिज है उसने भी। भारत के सबसे बड़े सूबे यूपी में चुनाव हैं। सत्ताधारी दल ने दावा किया कि किसानों का एमएसपी बढ़ाया और 56 लाख टन अनाज एमएसपी पर खरीदा, जो पिछली सपा सरकार के मुकाबले आठ गुना ज्यादा है। सपा कैसे पीछे रहती। उसने ऐलान किया ‘सिंचाई के लिए फ्री-बिजली, फ्री-बीमा और सभी फसलों पर एमएसपी।’ इस ऐलान का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 23 फसलों पर पहले से ही एमएसपी है और इससे ज्यादा किस्म के अनाज इस प्रदेश में नहीं पैदा होते। मुद्दा है उपज की एमएसपी पर खरीद। क्या कोई राजनीतिक दल यह वादा कर रहा है कि सारी उपज एमएसपी पर खरीदने की नीति बनाएगा? इसी तरह पहले से ही किसानों को फसल बीमा में बीमित राशि का केवल दो/ढाई फीसदी देना होता है। लिहाज़ा सही घोषणा तो यह होती कि यह राशि भी उनकी पार्टी की सरकार बनी तो खजाने से जाएगा। सत्ताधारी दल संभव है अपने घोषणा-पत्र में इससे भी आगे जाकर कुछ ऐसे ऑफर दे जो सुनने में अच्छे लगें, लेकिन जब तक इस तरह के चुनावी वादों को कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया जाता, तब तक समाज का निचला तबका ऐसे ही गुमराह किया जाता रहेगा। सरकारें सिर्फ उचित शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की मूल समस्याओं का निदान करें तो न तो किसी वादे की जरूरत होगी न ही किसी सरकारी खैरात की।


Date:21-01-22

देश की आबोहवा अंतरराष्ट्रीय बैठकों से बेहतर नहीं होने वाली

डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, ( पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता )

अब पर्यावरण में सबसे ज्यादा घातक श्रेणी में हवा का ही सबसे बड़ा योगदान दिखाई देता है। जिस तरह से परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, मानकर चलिए कि यह थमने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया भर में आज डेढ़ अरब से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर उतर चुकी हैं। आश्चर्य की बात है कि दुनिया भर में आज के प्रदूषण में 24 से 30% सिर्फ वाहनों की ही देन है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि गाड़ियों में भी कार व बसें 45 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन का कारण बन चुकी हैं। ऐसे में आने वाले समय में नियत्रंण के अभाव में गाड़ियां ही सबसे बड़ा गड्ढा खोद देंगी। मतलब इसके चपेटे में प्राण वायु ही प्राण लेने को उतारू हो जाएगी। यह सब हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है।

हम बेहतर जीवन जीने की परिभाषाएं बदल चुके हैं। ढेर सारी विलासिताएं, सजावट, वेश-भूषा, भोजन को ही प्रतिष्ठा मान चुके हैं। इसका ही सीधा व घातक प्रभाव प्रकृति पर पड़ रहा है। अब देखिए कि लगातार पिछले तीन दशकों में बढ़ते प्रदूषण या तमाम प्रकृति से जुड़ी घटनाओं ने हमें विचलित नहीं किया। उसका बड़ा कारण यह भी है कि समाज आज के लिए जीना चाहता है। उसने अतीत से न कोई सबक लिया जाना है और ना ही आने वाले समय की बड़ी चिंता करनी है। इस तरह का समाज अपने लिए किसी भी तरह का मजबूत मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। पर नैतिकता शायद यही सिखाती है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं। ये भी नहीं समझना चाहते कि वो हमारा ही हिस्सा होंगे। हम किस तरह की बीमार व असहाय पीढ़ी की तैयारी में लगे हैं। संसाधनों के अभाव में उनके लिए एक नए युद्ध की तैयारी हमारे बीच में गढ़ी जा रही है। हमारा आज का व्यवहार दुनिया को आने वाले समय में अस्त- व्यस्त कर देगा।

ग्लास्गो कोप-26 की बैठक को लेकर हमने अपने आप को बड़ा महफूज-सा कर लिया है कि 2070 तक ही हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर पाएंगे। देश और दुनिया ने 2050 के वर्ष को आगे खिसका दिया। चीन और अमेरिका ने भी ये ही दोहराया है। ऐसी बैठकों में खींचातानी, एक दूसरे पर आक्षेप या अपने को सहज बनाए रखने के लिए ही बहस की दिशा बदल दी जाती है। आज जब ये हालात हो चुके तो 2070 किसने देखा। सवाल यह भी पैदा होता है कि अपने देश की हवा, जंगल, मिट्टी पानी का भला क्या अंतराष्ट्रीय बैठकों से बेहतर होगा?

इस प्रश्न का उत्तर शायद हमारे बीच में ही है। ग्लास्गो में हिस्सा लेने वाले करीब 100 देश ऐसे थे जिनके पास दुनिया के 80% वनों की पकड़ है। ब्रिटेन ने इस पर लीड लेते हुए यह कहने की कोशिश की है कि हमें आने समय में अगर क्लाइमेट चेंज पर गंभीर होना है तो अपने वनों के संरक्षण को लेकर पहल करनी होगी। पर यह मात्र कारगर कदम इसलिए नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिस गति से हिमखंड गायब हो रहे हैं और लगातार आने वाले त्रासदियां जिस तरह से हमें घेर रही हैं, ये समाधान अब चमत्कार नहीं ला सकता।

अगर कहीं पर कुछ बचाना है तो अपनी जीवनशैली को सरल बनाना होगा। ऊर्जा के अंधाधुंध उपयोगों पर अंकुश लगाना होगा। ये सबसे बड़ा कदम सिद्ध होगा हम आत्म मंथन करते हुए यह पहल करें कि किस तरह से अपनी जीवनशैली को प्रकृति के अनुरूप ढाल सकते हैं। इससे एक बेहतर जीवन तो जिएंगे ही, साथ में आने वाले पीढ़ी के लिए सुरक्षित पारिस्थितिकी पर्यावरण भी तय कर सकेंगे। कोविड-19 की घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है लेकिन शायद आज भी हमने कुछ नहीं सीखा। इसका बड़ा कारण यह भी है कि हमारी प्रवृत्ति तत्काल किसी भी बड़ी त्रासदी भूलने की है। चलिए वैक्सीन ने हमें कुछ हद तक बचाया जरूर लेकिन, एक बात तो तय है कि यदि हम सुधरे नहीं तो ये समझ लें कि कोविड जैसे राक्षस लगातार जन्म लेते रहेंगे।


Date:21-01-22

चुनौती बनते साइबर अपराध

अभिषेक कुमार सिंह

भारत सहित दुनियाभर में साइबर अपराध जिस तेजी से बढ़े हैं, उससे सरकारों की नींद उड़ जाना लाजिमी है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता होगा, जब किसी साइबर अपराध की खबर नहीं सुनाई पड़ती हो। चाहे एक दूसरे देशों के प्रतिष्ठानों में सेंध लगाने का मामला हो या फिर बैंक खाते, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग या सेंधमारी जैसे साइबर फर्जीवाड़ों से जुड़े अपराध हों, या फिर ईमेल, फेसबुक, वाट्सऐप आदि में सेंधमारी के मामले हों, साइबर अपराध समाज और सरकारों के लिए गंभीर समस्या के रूप में उभरे हैं। भारत में यह समस्या और तेजी से बढ़ रही है। इस समस्या का सबसे गंभीर पहलू यह है कि साइबर अपराध करने वालों में नौजवानों की संख्या और भूमिका बड़ी होती जा रही है। पढ़े-लिखे नौजवान पेशेवेर भी इसमें शामिल हैं, तो ऐसे भी किशोर और युवा भी हैं हैं, जिन्होंने डिग्री स्तर तक की शिक्षा भी हासिल नहीं की है। लेकिन सूचना तकनीक के मामूली जानकार ये अपराधी साइबर थानों से लेकर डिजिटल विशेषज्ञों तक को हर मामले में छका दे रहे हैं। इसका प्रमाण हाल की वह घटना है जिसमें कुछ युवाओं ने मुसलिम महिलाओं की आनलाइन नीलामी का एक ऐप बना कर साइबर जगत में उनकी बदनामी की कोशिश की। इन मामलों में जिन युवाओं की धरपकड़ हुई है, उनके बारे में मिली जानकारियां साइबर विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों को यह सोचने के लिए विवश कर रही हैं कि आखिर क्यों साइबर अपराध हमारे युवाओं को इस तरह अपनी ओर लुभा रहे हैं कि वे सही-गलत का फर्क नहीं कर पा रहे हैं।

ताजा मामला मुसलिम महिलाओं को बदनाम करने और उनके खिलाफ नफरत फैलाने के अभियान से जुड़ा है। बुल्ली बाई नामक ऐप कुछ अरसा पहले चर्चा में आए एक अन्य ऐप- सुल्ली बाई जैसा ही था, जिसका इस्तेमाल मुसलिम महिलाओं के खिलाफ इंटरनेट-सोशल मीडिया पर नफरत का माहौल बनाने के लिए हो रहा था। इस ऐप में सोशल मीडिया से कुछ नामचीन मुसलिम महिलाओं की तस्वीरें जुटाई गईं और उन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध नीलामी के लिए अपलोड कर दिया गया। इस घटना से आहत महिलाओं ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने देश के अलग-अलग हिस्सों से जिन नौजवानों पकड़ा, उनके बारे में मिली जानकारियां चौंकाती हैं। महिलाओं के सम्मान को साइबर दुनिया में ठेस लगाने वाले इन अभियुक्तों के बारे में जो बात हमारे देश और समाज को परेशान करने वाली है, वह इनका बेहद युवा और पढ़ा-लिखा होना है। बैचलर आफ कंप्यूटर एप्लिकेशन (बीसीए) की डिग्री ले चुके एक आरोपी ने कबूल किया कि मुसलिम महिलाओं को आनलाइन प्रताड़ित करने के मकसद से उसने सुल्ली ऐप बनाया था। इसी तरह बुल्ली बाई ऐप बनाने वाले एक आरोपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर उसके अलग-अलग पहचान से खाते हैं जिनके जरिए वह इंटरनेट पर सक्रिय रहता है। इस मामले में उत्तराखंड के रुद्रपुर से अठारह साल की एक छात्रा भी पकड़ी गई।

साइबर अपराधों के मामले में ये घटनाएं एक नए किस्म की चुनौती हैं। हाल के दौर में साइबर अपराधों की फेहरिस्त पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) और क्रेडिट कार्ड संबंधी जालसाजी, ई-कामर्स, फर्जी पहचान पत्र बनाने, फर्जी मोबाइल नंबर हासिल करने, फर्जी पता तैयार करने और चोरी के सामान की इंटरनेट के जरिए खरीद-बिक्री आदि से लेकर कोई ऐसा साइबर फर्जीवाड़ा नहीं बचा है जिस पर इस दुनिया में सक्रिय अपराधियों ने हाथ न आजमाया हो। ऐसे मामलों में धरपकड़ के बाद भी इसकी रत्ती भर भी गारंटी नहीं है कि ऐसी डिजिटल धांधलियां जल्द ही रुक जाएंगी और जनता बेफिक्र होकर हर तरह का वर्चुअल लेनदेन, खरीद-फरोख्त या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएगी। सवाल है कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए हैं और क्या इन साइबर अपराधों का कोई अंत है?

जब से महामारी ने दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया है, साइबर अपराधियों की मानो लाटरी निकल आई है। चूंकि कोरोना काल में खरीदारी, पढ़ाई से लेकर ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां बरास्ता इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए संपन्न हो रही हैं, ऐसे में उनमें सेंध लगाने के खतरे उतने ही बढ़ गए हैं। इस बारे में एक वैश्विक विश्लेषण अमेरिका की वेरिजान बिजनेस कंपनी ने किया। कंपनी ने मई 2021 में तैयार रिपोर्ट में बताया कि उसने वर्ष 2021 में दौरान अट्ठासी देशों, बारह उद्योगों और तीन विश्व क्षेत्रों में फैले दायरे में उनतीस हजार इंटरनेट सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के आधार पर दुनिया भर में डाटा उल्लंघन यानी डिजिटल सेंधमारी के सवा पांच हजार मामले दर्ज किए गए। डिजिटल सेंधमारी में एक किस्म है फिशिंग की, यानी बैंकों के क्रेडिट कार्ड आदि की जानकारी चुरा कर रकम उड़ा लेना। दूसरी किस्म है- रैंसमवेयर यानी फिरौती की। इसमें लोगों, कंपनियों के कंप्यूटर नेववर्क पर साइबर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया जाता है और इसके बदले में भारी-भरकम फिरौती वसूली जाती है। विश्लेषण में पता चला है कि पिछले साल की तुलना में फिशिंग में ग्यारह फीसद और रैंसमवेयर में छह फीसद की बढ़ोत्तरी हुई। साइबर अपराध की तीसरी किस्म सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों को किसी न किसी तरीके से अपमानित करने वाले अपराध की है, जो सुल्ली-बुल्ली बाई जैसे ऐप की मार्फत किए जा रहे हैं। पिछले डेढ़-दो साल में ही लोगों के बैंक खातों, निजता यानी पहचान से जुड़े डाटा पर हाथ साफ करने जैसे मामलों में साढ़े छह सौ फीसद का इजाफा हुआ है। भारत में ऐसी घटनाओं की सालाना संख्या छह-सात लाख तक पहुंच गई है।

यहां बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर ऐसे साइबर अपराधों की रोकथाम कैसे हो। हालांकि कानूनी उपाय इसका एक रास्ता है। लेकिन बात सिर्फ कानून बनाने मात्र से नहीं बन रही है। चूंकि साइबर अपराधी अब अंतरदेशीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरोह बना कर काम कर रहे हैं, इसलिए खातों से उड़ाई गई रकम रातों-रात एक देश से बाहर दूसरे ठिकानों पर चली जाती है। इसी तरह बुल्ली बाई जैसे ऐप जिस गिटहब नामक मंच पर बन रहे हैं, वे विदेशों से संचालित हो रहे हैं। ऐसे में देश के कानून बेमानी हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए है जिन्हें बैंकिंग, खरीदारी के वर्चुअल विकल्प मजबूरी में (जैसे कि कोरोना काल में) अपनाने पड़े हैं और जिन्हें इन साइबर उपायों की समझ व जानकारी बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग एटीएम से पैसे निकालने के लिए अक्सर अनजान लोगों की मदद लेते हैं और उन्हें अपने एटीएम का पिन नंबर तक बता डालते हैं।

जाहिर है, डिजिटल प्रबंधों को जरूरी बनाने के साथ सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह कानून बनाने के साथ कड़ी सजाओं के प्रावधान भी करे और साइबर थानों में दर्ज हर शिकायत पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। अभी तो आलम यह है कि साइबर पुलिस हील-हुज्जत के बाद शिकायत दर्ज करने के अलावा कोई और काम नहीं करती। अक्सर पीड़ितों को खुद ही बैंकों और पुलिस थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ध्यान रहे कि हमारे देश में खाली बैठे-ठाले शातिर लोगों और बेरोजगारों की एक बड़ी फौज अमेरिका-ब्रिटेन तक के नागरिकों को फर्जी काल सेंटर आदि के जरिए लूटने पर आमादा है। ऐसे में यदि साइबर अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें बेहद सख्त सजा देने में तेजी नहीं लाई गई, तो यह मर्ज एक लाइलाज महामारी की तरह ही बढ़ता जाएगा।


 

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