20-08-2022 (Important News Clippings)
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Date:20-08-22
Be Seen To Be Fair
EC right on J&K voter list. But it must address questions
TOI Editorials
Revision of electoral rolls is the latest political controversy in J&K. The revision is a follow-up to the delimitation exercise. Both these follow the nullification of Article 370 in 2019. An increase in the electoral base is not unexpected per se in three years. Plus, to include people who are ordinary residents of J&K just as they are in other states and UTs in India is and should be a part of the attempt to take J&K towards normalcy. To keep voting rights in these UTs more restrictive than other parts of the Union is to take a step back.
That said, the context matters. The whole point is to give impetus to the political process, which requires an election where all stakeholders have to accept the mandate. Therefore, EC’s processes should be widely perceived as credible, even more so in J&K with its troubled history. The commission should be open to answering all questions from stakeholders, while standing firm on the principle of including ordinary residents in the voters’ list. Some have questioned the quantum of increase, for example. EC must squarely explain the numbers and be open to corrections if errors are found. Post-370 J&K polls are a huge job for EC. It must be seen as a fair arbiter.
An election process that’s seen to be credible will create a government that’s credible, and that government has a huge job. CMIE data shows unemployment in the 20-29 age group in J&K is 55%, about twice the national average. Opening up economic opportunities for these job-seekers is integral to the normalisation process. Rail and air connectivity projects to J&K have been set in motion. The success of integration, however, requires the political buy-in by stakeholders in Kashmir valley. Absolute transparency will help.
Date:20-08-22
Judged By Whom?
Lower court judges need more scrutiny
TOI Editorials
Judges speak through their rulings, which must not only be based on law and reason but, as important, display no prejudice. None of these informed the two bail orders by a Kerala sessions judge, SKrishnakumar. In separate cases of sexual harassment brought against writer Civic Chandran by two women, the judge offered different prejudices. In the first case, Krishnakumar’s bail order notes that the complainant wears “sexually provocative” clothes. The judge’s comments on the second woman, a Dalit writer, are worth quoting: “It is highly unbelievable that he (the accused) will touch the body of the victim fully knowing that she is a member of Scheduled Caste. ” This jaw-dropping statement isn’t mitigated by the judge’s musings on Chandranbeing an activist against caste prejudice.
His orders also critique a “delay” in filing complaints. But numerous Supreme Court verdicts have noted the trauma women face which often delays a formal complaint. This is a fairly basic fact in sexual harassment cases and judges have little excuse for not being aware of it. Words such as those used by Krishnakumar add another layer of apprehension for victims of harassment – that courts may be as prejudiced as some people and police are. Unlike constitutional court judges who can only be impeached, district judges and magistrates can be dismissed following an inquiry. Lower court judges must be reminded of that possibility.
Date:20-08-22
How To Solve The Freebie Puzzle
Identify all below-cost-price goods, services. Set a limited budget for them, for GoI & states
Duvvuri Subbarao, [ The writer is a former finance secretary and former RBI governor ]
The debate on freebies must recognise that the Centre and states are both guilty and apportioning blame will be a wrong start.
We need to have an honest, open and intense debate on populist spending, devoid of any value judgement, especially as freebies are financed by borrowing. Whether it’s a private company or a government, ideally any debt should pay for itself by generating future revenues for debt servicing. On the other hand, if borrowed money is spent on current consumption with no impact on future growth, we will be passing on the burden of repayment to our children – an egregious sin by any reckoning.
In a well-functioning democracy, there would be institutionalised checks to ensure that the government does not go astray with its spending decisions. Unfortunately, those checks in our system have become ineffective.
● The first line of defence must be the legislature, in particular the opposition, whose job it is to keep the government in line. But opposition parties have not dared to speak up for fear of losing votes.
● In theory, the CAG audit, which can legitimately comment on the debt sustainability of a government, is another check. In practice, audits have failed to bite because they typically come with a lag. Besides, our bureaucracies have mastered the fine art of turning audit paras into ‘files’, which run their course and die a quiet death.
● The market too can act as a check by pricing loans floated by the Centre and different states differently thereby signalling their debt sustainability. But this signalling effect is forfeited because the Centre gets to borrow at below market price on account of financial repression, and states get to borrow at rates below what they would command because the market perceives that their borrowing is guaranteed by the Centre, never mind that there is no such guarantee in practice.
● EC can at most control promise of freebies during a campaign, but it can’t stop a government in office from using public coffers to build vote banks. When debating on what freebies to spend on and how much, economists suggest that freebies should be graded on the basis of their economic impact. This is neat in theory but problematic in practice. Here’s why.
● It is exceedingly difficult to evaluate the economic impact of a welfare scheme simply because it is difficult to capture, much less quantify, all its multiplier effects.
● Empirical research tells us, for example, that nutritional deficiencies contracted in early childhood can never be reversed. A child nutrition scheme therefore has an enormous positive impact long into the future. And there are synergies too. The wellbeing quotient of a community of healthy children is more than the sum of their individual wellbeing.
● Economic modelling has found it impact of individual welfare schemes across space and time controlling for all other possible causes. This is by economic impact analysis of welfare schemes. All I am suggesting is that we should not go that route for ranking freebies as we risk getting lost in some esoteric debates.
Even assuming that there is an agreed way of ranking freebies based on their economic impact, it will be difficult in practice to choose them on that basis alone. For example, a cycle to a school girl will decidedly have a higher economic impact than an old age pension (OAP). But which politician will be able to justify rejecting OAP?
A possible second-best approach would be as follows.
● Define any unrequited transfer, including any good or service delivered below the cost price, as a freebie. Under this definition, MNREGA wages will not be a freebie, but a subsidy for a toilet, farm loan waivers or a concessional bus ticket will be. There will be no attempt to classify merit and non-merit subsidies.
● There should be a statutory hard budget constraint, written into FRBM Acts of the Centre and states, on how much can be spent on such freebies. This can be set, say, as a percentage of a government’s revenue or of GDP/GSDP. Let politicians then compete on how they will spend that limited money. For sure, some non-merit subsidies will sneak in. So be it. At least they will have political legitimacy.
There should be a fiscal council of experts with a limited mandate of certifying the integrity of the budget numbers. They should not get into endorsing or rejecting any scheme which should remain the prerogative and responsibility of the legislature.
In a democracy, the ultimate check against irresponsible spending must be the larger public. But in a poor society where the credibility of politicians is low, it’s rational for people to vote for freebies over their alternate uses. That is a sub-optimal choice forced on them. It is for the politicians to repair the situation. At the minimum, we need an agreed code of conduct across all political parties.
उत्पादन नहीं उत्पादकता बढ़ाने से सही विकास होगा
संपादकीय
कई बार अति-उत्पादन बड़ा संकट बन जाता है। एमपी की मंडियों में लहसुन एक रुपया किलो बिका। नाराज किसान प्रदर्शन कर रहा है। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज या यूपी की फर्रुखाबाद मंडी में आलू या आंध्र प्रदेश की मिदेनापल्ली मंडी में टमाटर की अगर आवक बढ़ जाए तो भाव जमीन पर आ जाते हैं। यानी फसल अच्छी हो तो किसानों की त्रासदी और बढ़ जाती है। कृषि में लगे देश के 70 फीसदी लोगों को अगर विकास का लाभ देना है तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक नई क्रांति करनी होगी। केवल कुछ फसलों का उत्पादन बढ़ाना समस्या को और गंभीर बनाएगा। भारत में गेहूं, चावल, गन्ना, फल, दूध और सब्जी अति-उत्पादन के शिकार हैं, जबकि दलहन और तिलहन का आयात करना पड़ रहा है। यानी किसान परंपरागत खेती से निकल नहीं पा रहा है। खपत से ज्यादा पैदा हुए अनाज को दाम गिरने के संकट से रोकना है तो केवल निर्यात ही एक विकल्प है। लेकिन बड़ी समस्या है इन उत्पादों की ज्यादा लागत, जिसके कारण ये वैश्विक बाजार में स्पर्धा में नहीं होते। जैसे गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर चीन से 40% कम है और अमरीका से भी 35% कम। हमारी गाएं औसतन 4.870 लीटर दूध प्रतिदिन देती हैं जबकि वैश्विक आंकड़ा 7.390 लीटर का है। बहरहाल उत्पादकता बढ़ाना ही एकमात्र समाधान है।
Date:20-08-22
समान नागरिक संहिता बनाम देश की बहुलता
पवन के. वर्मा, ( लेखक, राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद )
क्या सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर गम्भीर है या यह उसका एक और राजनीतिक शगूफा भर है? अगर यूसीसी लागू होता है तो यह स्वागतयोग्य ही होगा। लेकिन इसके साथ गम्भीर मुद्दे जुड़े हैं, जिनमें संविधान के विभिन्न प्रावधानों में तालमेल बिठाना भी शामिल है। संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है, राज्यसत्ता भारतीय गणराज्य के परिक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने के प्रयास करेगी। यह प्रावधान राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है, जिसकी व्याख्या करते हुए अनुच्छेद 37 कहता है कि वे अनिवार्य नहीं हैं, न ही किसी अदालत के द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, लेकिन वे प्रशासन के लिए बुनियादी महत्व के अवश्य हैं।
संविधान का अनुच्छेद 25 बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है, जो नागरिकों को अंतश्चेतना के पालन की स्वतंत्रता और धर्म के पालन का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 26(बी) सभी धर्मों का पालन करने वालों को अपने धर्म के मुताबिक क्रियाकलापों के प्रबंधन का बुनियादी अधिकार देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि हम एक ऐसे बुनियादी अधिकार- जो लोगों को उनके धर्म का पालन करने की आजादी देता है- का तालमेल यूसीसी से कैसे बिठाएं, जो धार्मिक कानूनों में एकरूपता लाने के अपने प्रबुद्ध लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस बुनियादी अधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है?
भाजपा ने 2014 और 2019 में यूसीसी को अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया था। आज भी यूसीसी लागू करने का उसका इरादा बदला नहीं है। लेकिन केंद्र की सत्ता में आठ साल रहने के बावजूद उसने इस दिशा में किया क्या है? अगर वह यूसीसी को लेकर गम्भीर होती तो एक मसौदा कानून तैयार करवाती, जिसे बहस और परामर्श के लिए सदन के पटल पर रखा जाता। वर्तमान में धर्म-पालन के अनेक कानून हैं : हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिजेस एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट और शरीया भी। यूसीसी लागू करवाने के लिए शादी, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक-अधिकार जैसे जटिल मामलों से सम्बंधित मौजूदा कानूनों में इस तरह से तालमेल बिठाना होगा, जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनों, सिखों, मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों को स्वीकार्य हो।
बिना समुचित विचार-विमर्श के ऐसा करने का प्रयास खतरनाक साबित हो सकता है। राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बी.एस. चौहान ने अक्टूबर 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जदयू अध्यक्ष होने के नाते एक पत्र लिखते हुए इस बारे में उनकी राय जानना चाही थी और उन्हें एक प्रश्नावली भेजी थी। तब मैं पार्टी में उनके साथ काम कर रहा था। अपने प्रत्युत्तर में नीतीश कुमार ने लिखा था : पर्याप्त सलाह-मशविरे और विभिन्न धार्मिक समूहों- विशेषकर अल्पसंख्यकों- की सहमति बिना यूसीसी को थोपना सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने वाला साबित हो सकता है और इससे अपने धर्म का पालन करने के संवैधानिक वचन के प्रति लोगों का विश्वास भी भंग हो सकता है… यहां यह भी याद रखें कि सरकार द्वारा प्रस्तावित यूसीसी के ठोस ब्योरे पहले से सबको पता हों, ताकि उससे प्रभावित होने वाले सभी पक्ष उस पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया दे सकें।
क्या भाजपा ने इस तरह के सलाह-मशविरे की कोई गम्भीर प्रक्रिया शुरू की है? हमारे गणतंत्र की बहुलतावादी और बहुधार्मिक प्रकृति को देखते हुए यह जरूरी है। मिसाल के तौर पर संविधान में अनुच्छेद 25 की पहली व्याख्या कहती है कि सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में होगा। तब क्या वैसी छूट दूसरों को नहीं दी जाएगी? दूसरी व्याख्या कहती है कि हिंदुओं के बारे में बात करते समय हम उसमें सिखों, बौद्धों, जैनों को भी समाहित करेंगे। लेकिन क्या ये सभी धर्म खुद को हिंदू धार्मिक पद्धतियों में समाविष्ट करना चाहेंगे?
नवम्बर 2019 और मार्च 2020 में यूसीसी पर एक विधेयक प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उसे संसद में प्रस्तुत ही नहीं किया गया। उससे पहले, अगस्त 2018 में राष्ट्रीय विधि आयोग ने कहा था कि अभी यूसीसी की न तो जरूरत है, न ही वह वांछनीय है। यूसीसी हमारे देश की बहुलता के विपरीत नहीं हो सकता है। यूसीसी की हिमायत करने वाले क्या हमें बताएंगे कि यह तालमेल कैसे बैठाया जाए?
Date:20-08-22
चुनाव से पहले
संपादकीय
पीएम मोदी और फारूक अब्दुल्ला (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया) जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही मतदाता सूची में संशोधन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इससे वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर आशंकाएं पैदा होना लाजिमी हैं। मतदाता सूची संशोधन को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उससे भी सवाल तो उठ ही रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी इसका औपचारिक एलान नहीं हुआ है। अभी राज्य चुनाव आयोग ने सिर्फ मतदाता सूची में नए मतदाताओं को शामिल करने का एलान किया है। ऐसे में चुनावों को लेकर यदि अभी से ही लोगों के भीतर संशय पैदा होने लगें तो इसे अच्छा संकेत नहीं कहा जाएगा। ताजा विवाद पच्चीस लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की चुनाव आयोग की घोषणा से उठा है। आयोग ने कहा है कि संशोधित मतदाता सूची में उन प्रवासी लोगों के भी नाम जोड़े जाएंगे जो रोजी-रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों से यहां आए हैं और अस्थायी रूप से रह रहे हैं।
चुनाव से पहले मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने का काम एक सामान्य प्रक्रिया है। चुनावों से पूर्व हर राज्य का चुनाव आयोग यह काम करता है। यही जम्मू-कश्मीर में हो रहा है। देश के दूसरे प्रदेशों से जो लोग वहां गए हैं और रह रहे हैं, उन्हें अगर वोट डालने का अधिकार दिया जाता है तो इसमें अनुचित क्या है? हालांकि अगस्त 2019 के पहले यह इसलिए संभव नहीं था कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल था। लेकिन अब तो अनुच्छेद-370 को समाप्त किया जा चुका है। अब भारत के हर नागरिक के लिए जम्मू-कश्मीर भी वैसा ही राज्य है जैसे दूसरे राज्य। वैसे भी वर्षों से वहां बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार खेतिहर मजदूर से लेकर दूसरी तरह के छोटे-बड़े कामों में लगे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। ये लोग भी जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था में वैसा ही योगदान दे रहे हैं जैसे कि वहां के मूल निवासी। इसलिए जब इन्हें रोजगार से लेकर सारे दूसरे अधिकार हासिल हैं तो मतदान का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? मतदाता सूची में संशोधन का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों को इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
जैसा कि निर्वाचन आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि मतदाता सूची में 76.4 लाख मतदाता हैं। इनमें पच्चीस लाख लोग और जुड़ जाने पर यह आंकड़ा एक करोड़ के ऊपर निकल जाएगा। जाहिर है, ऐसे में राजनीतिक दलों के जीत-हार के समीकरण भी बदलेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यही डर प्रदेश के राजनीतिक दलों को सता रहा है। जम्मू-कश्मीर में प्रवासी कामगारों की संख्या साढ़े सात लाख के आसपास है। इसके अलावा बड़ी संख्या में सुरक्षाबल भी वहां तैनात हैं। अगर इन सभी को मताधिकार मिल गया तो नतीजे बड़े उलटफेर वाले हो सकते हैं। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के पहले सिर्फ जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी ही वोट डाल सकते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अगर कोई मतदाता दूसरी जगह अस्थायी रूप से रह रहा है तो वह वहां वोट डाल सकता है, बशर्ते उसे अपने मूल निवास स्थान की मतदाता सूची से नाम हटवाना होगा। चुनाव आयोग को चाहिए कि वह राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उनकी सभी आशंकाओं को दूर करे। मतदाता सूचियों के संशोधन में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो और उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया जाए जो अपने मूल राज्य की मतदाता सूची से नाम हटवाने का प्रमाण दें, चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना ही होगा।
Date:20-08-22
सौर ऊर्जा लक्ष्य की चुनौती
योगेश कुमार गोयल
ऊर्जा संबंधी मामलों की स्थायी समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्र सरकार देश में अक्षय ऊर्जा की सत्तर फीसद योजनाओं को लागू करने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई है। अभी तक केवल बीस फीसद सौर पार्कों को ही विकसित किया जा सका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक पचास से अधिक सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए चालीस गीगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य तय किया था। लेकिन हालत यह है कि तीन साल बाद भी ग्यारह सौर पार्कों को तो मंत्रालय से मंजूरी भी नहीं मिल पाई है। इस विलंब के कारण लक्ष्य निर्धारित करने की पूरी कवायद अर्थहीन हो गई है। स्थायी समिति के मुताबिक ग्यारह और सौर पार्कों को मंजूरी में देरी की वजह से चालीस गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य में 6.2 गीगावाट कमी आने की संभावना है।
स्थायी समिति की रिपोर्ट में बताती है कि अब तक केवल सत्रह राज्यों में कुल पचास सौर पार्कों में से बाईस हजार आठ सौ उनयासी मेगावाट क्षमता के उनतालीस सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से भी महज आठ पार्कों का ही आधारभूत ढांचा पूर्ण रूप से विकसित हो पाया है, जिनमें केवल छह हजार पांच सौ अस्सी मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। इसके अलावा चार सौर पार्कों को आंशिक रूप से विकसित किया गया है, जिनकी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता एक हजार तीन सौ पैंसठ मेगावाट बताई जा रही है। इसी पर चिंता जाहिर करते हुए स्थायी समिति का कहना है कि मंत्रालय 2015 से 2020 तक पांच वर्षों की अवधि में केवल आठ सौर पार्क ही विकसित कर सका है। वर्ष 2020 के बाद पूरी तरह से विकसित सौर पार्कों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि ये सौर पार्क परियोजनाएं आखिर लटक क्यों गर्इं? मंत्रालय ने ग्यारह सौर पार्क योजनाओं को लेकर विलंब के कारण भी नहीं बताए। इसलिए समिति ने इस देरी पर मंत्रालय से जवाब मांगा है। समिति ने इस पर भी खेद जताया कि विभिन्न राज्य सरकारों के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि के उपयोग और सभी विमानपत्तनों को कोच्चि विमानपत्तन की तर्ज पर सौर परियोजना लगाने के लिए समिति की सिफारिश पर भी संबंधित मंत्रालय ने कोई पहल नहीं की।
हालांकि लोकसभा में ‘ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022’ पर चर्चा के दौरान विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने हाल ही में बताया था कि भारत सरकार पर्यावरण की चिंता के साथ ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रही है और अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और विकसित देश भी भारत से पीछे हैं। इस ऊर्जा संरक्षण विधेयक में आधुनिक ऊर्जा क्षमता के प्रावधान वाले प्रस्ताव हैं, जिनमें बड़ी इमारतों के लिए हरित और टिकाऊ विद्युत उपयोग वाले मानक बनाए जाएंगे, जिन्हें राज्य सरकार बदल सकती है। विधेयक में कम से कम एक सौ किलोवाट के विद्युत कनेक्शन वाली इमारतों के लिए नवीकरणीय स्रोत से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान है। सरकार का मानना है कि सभी देश जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वैश्विक तापमान से निपटने के लिए कार्बन डाईआक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना चाहते हैं, और इसी संकल्प के तहत अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की दिशा में अभियान शुरू हुआ है। पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (काप-21) में भारत ने यह तय किया था कि वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन क्षमता का चालीस फीसद हिस्सा अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे गैर-जीवाश्म ईंधन वाले स्रोतों से पूरा किया जाएगा। इसी के तहत सरकार विद्युत चालित वाहनों की चार्जिंग भी अक्षय ऊर्जा से करने को बढ़ावा देने में लगी है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती पेट्रोलियम पदार्थों और कोयले के आयात पर निर्भरता खत्म करने की है।
दरअसल कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि ऊर्जा के परंपरागत साधन सीमित मात्रा में होने के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक साबित हो रहे हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि ऊर्जा के ऐसे गैर परंपरागत स्रोतों को तेजी से विकसित किया जाए, जिनके क्षय भी न हो और वे प्रदूषण फैलाने वाले भी न हों। यही कारण है कि दुनियाभर में ऐसी ऊर्जा और तकनीक विकसित करने के प्रयास जारी हैं, जिनसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन न्यूनतम हो सके, धरती का तापमान बढ़ने से रोका जा सके और पर्याप्त ऊर्जा भी उपलब्ध हो। दुनियाभर में करीब चालीस फीसद बिजली कोयले से बनाई जाती है, जबकि भारत में साठ फीसद से ज्यादा बिजली कोयले और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे ऊर्जा स्रोतों से पैदा की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के सवा सौ से भी ज्यादा तापबिजली घरों में रोजाना अठारह लाख टन से भी ज्यादा कोयले की खपत होती है। इसी कोयले से न केवल वातावरण में बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जित होता है, बल्कि इतना कोयला जलाने से इससे होने वाली गर्मी और पारे का प्रदूषण भी पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहा है।
देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर तेजी से बढ़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के अलावा कृषि क्षेत्र और घरेलू कार्यों में भी ऊर्जा की मांग और खपत पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत चार फीसद की दर से बढ़ रही है। राष्ट्रीय पावर पोर्टल के अनुसार देश में साढ़े तीन लाख मेगावाट से भी अधिक बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन यह हमारी कुल मांग से करीब ढाई फीसद कम है।
अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने से हमारी ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर खत्म हो सकता है। इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन स्तर में भी सुधार होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सौर ऊर्जा पार्क जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाए। आज केवल भारत ही नहीं, बल्कि समूची दुनिया के समक्ष ऊर्जा की महत्त्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। इन गंभीर समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा ही ऐसा बेहतरीन विकल्प है, जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के साथ-साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी कारगर साबित हो सकता है। अक्षय ऊर्जा को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2004 में अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत की थी। नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से भी जानी जाने वाली अक्षय ऊर्जा वास्तव में ऐसी ऊर्जा है, जिसके स्रोत सूर्य, जल, पवन, ज्वार-भाटा, भू-ताप इत्यादि हैं। ये सभी स्रोत हर तरह से सुरक्षित हैं। प्राकृतिक स्रोत होने की वजह से न तो ये प्रदूषणकारी हैं और न ही कभी खत्म होने वाले। आज समय है जब आर्थिक बदहाली और भारी पर्यावरणीय विनाश की कीमत पर ताप, जल और परमाणु ऊर्जा जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बजाय अपेक्षाकृत सस्ते और कार्बन रहित पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोतों को अपनाया जाए।
संकोच की सीमा पार कर अब मुखर हो चला भारत
हर्ष वी पंत, ( प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन )
रूस-यूक्रेन संकट पर भारत की जैसी प्रतिक्रिया रही, उसने पश्चिमी देशों में तीखी बहस छेड़ दी थी। नई दिल्ली पर यूक्रेन का समर्थन नहीं करने और पश्चिम का पक्ष नहीं लेने का आरोप लगाया गया, क्योंकि उसने खुले तौर पर रूस को हमलावर नहीं कहा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि चूंकि कुछ देशों से भारत सहमत नहीं हो सकता, इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि विवाद में किसी का पक्ष लेने से बचने की हमारी विदेश नीति है। ‘इसका मतलब यह है कि हमारा अपना नजरिया है।’ यह कहते हुए कि ‘यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या उसकी समस्या नहीं है’, जयशंकर ने स्पष्ट किया कि ‘हम दुनिया की आबादी का पांचवां हिस्सा हैं, विश्व की पांचवीं-छठी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं… मुझे लगता है, हम अपना पक्ष रखने के हकदार हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं, जो अपने हितों की अनदेखी करता हो।’
अंतरराष्ट्रीय संबंधों का बुनियादी सिद्धांत यही है कि राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा जाए। भारत ने भी अन्य देशों की तरह राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के निर्धारण में अपने हितों को महत्व दिया है। पर 75 साल के हिन्दुस्तान को अपनी विदेश नीति में ‘भारत सबसे पहले’ को आगे बढ़ाने के लिए जिस बात से ऊर्जा मिल रही है, वह है, इसकी बढ़ती क्षमताएं और भविष्य को लेकर सकारात्मक उम्मीदें। आज भारत के लोग अपने भविष्य को किसी भी बड़ी ताकत से अधिक आकांक्षा भरी निगाह से देखते हैं, और यही चीज भारत के घरेलू व विदेशी संबंधों को आकार दे रही है। इसके नतीजे भी उल्लेखनीय मिले हैं। बेशक, यूक्रेन संघर्ष पर भारत के रुख ने पश्चिमी दुनिया को निराश किया हो, पर नई दिल्ली के साथ अपने रिश्तों को पश्चिमी देशों ने खूब आगे बढ़ाया है। यही वजह है कि जब पश्चिम का मीडिया भारत को उसकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी की ‘याद’ दिला रहा था, तब पश्चिमी देशों की हुकूमतें भारत की चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ रही थीं, बल्कि रूस-यूक्रेन संघर्ष ने नई दिल्ली और पश्चिम को अधिक करीब ला दिया है।
विश्व-व्यवस्था काफी तेजी से बदल रही है, जिससे ढांचागत बदलाव जरूरी हो गया है और इस जरूरत ने भारत और पश्चिम को बाध्य किया है कि वे 21वीं सदी की वास्तवविकताओं के अनुरूप एक-दूसरे से संबंधों का निर्वाह करें। मगर अपनी सामरिक प्राथमिकताओं को लेकर भारत की प्रतिक्रिया मुखर हुई है। आज के आत्मविश्वासी भारत को लेकर दुनिया भर में यही स्वर है कि यह ऐसा देश है, जो स्पष्ट रुख रखने वाला है; घरेलू हकीकतों व सभ्यतागत लोकाचार से जुड़ा हुआ है और अपने हितों को लेकर दृढ़ है। एस जयशंकर ने इस साल के रायसीना डायलॉग में कहा भी था कि दुनिया को खुश करने की कोशिश करने के बजाय ‘हम कौन हैं’ के आधार पर उनके साथ जुड़ना बेहतर है। अगर भारत अपनी पहचान और प्राथमिकताओं को लेकर आश्वस्त है, तो दुनिया भारत से उसकी शर्तों पर जुडे़गी। नई दिल्ली अतीत के वैचारिक बोझ को परे झटक अब अपने विरोधियों को चुनौती देने और दोस्तों के साथ खड़े होने से नहीं हिचकती। चाहे शी जिनपिंग की बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव पर प्रश्न उठाना हो या चीनी सैन्य आक्रामकता का जवाब देना या औपचारिक गठबंधन के बिना अमेरिका के साथ रिश्ते आगे बढ़ाना या फिर अपनी क्षमताओं के निर्माण में पश्चिम से संबंधों को गति देना, भारत ने इन सब में व्यावहारिक रुख अपनाया है।
भारत आज जिन चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है, वे गंभीर हैं और उनके जल्द निपटने की संभावना नहीं है। चीन का उदय और भारतीय हितों पर उसके हमले नई दिल्ली को अपने पुराने रुख की पड़ताल के लिए मजबूर कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय का आकार बढ़ाने से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने तक कई ऐसे संस्थागत मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान देना होगा। बहरहाल, इन चुनौतियों से निपटने के लिए नई दिल्ली अलग रुख अपनाने को तैयार है, जो काफी कुछ बयां करता है। 75 वर्षों का आजाद भारत अब विश्व-व्यवस्था में ऐसी अग्रणी भूमिका चाहता है, जो वैश्विक मानदंडों व संस्थागत ढांचे को आकार दे सके। जाहिर है, हमारे लिए अगले कुछ वर्ष काफी अहम साबित होने वाले हैं।