20-07-2023 (Important News Clippings)
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Ease Doing Business For Differently-Abled
ET Editorials
‘Inclusive development’ has been a buzzword for a while now. But achieving it remains a work in progress. Take the plight of persons with disabilities (PwDs). Despite the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 and a focused Accessible India Campaign/Sugamya Bharat Abhiyan, launched in 2015, reports and anecdotal evidence abound to show that navigating India remains a nightmare for PwDs. In this context, the Comptroller and Auditor General of India’s (CAG) reported decision to order a pan-India audit of disability features in government buildings constructed or retrofitted between April 2022 and March 2023 is very welcome.
According to Census 2011, there are 26. 8 million PwDs in the country. The number would be much more today. CAG has identified government buildings in 15 zones, including Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata, and the audit will check for not just basic requirements such as ramps but also finer aspects, including placement and height of handrails in lifts, gradient of ramps, Braille displays, tactile strips and audio messages in lifts. The audit is urbancentric, while the situation in rural India, where even basic infrastructure is missing, is far more challenging.
While the CAG survey is PwD-focused, similar public infrastructure will also benefit the elderly and people with mobility problems, temporary illness or impairment. India’s proportion of people over 60 was 8. 6% in 2011 and is expected to reach 12. 5% by 2030, and almost 20% by 2050. As India progresses, accessibility must be built into public culture to ensure equal opportunities for all, fulfilling a key constitutional mandate. A society and country are judged by how the differently-abled — and old — are treated. Ease their doing business.
Date:20-07-23
Corruption outside, vendetta inside
ED’s targeting of DMK Ministers in T.N. is seen as BJP’s intimidation tactics
B. Kolappan
The M.K. Stalin government in Tamil Nadu is facing one crisis after another with the Directorate of Enforcement (ED) targetting its Ministers. After arresting V. Senthilbalaji, now a Minister without portfolio, in an alleged money laundering case last month, this week the agency searched the premises of party bigwig and Higher Education Minister K. Ponmudy and his son and MP Gautham Sigamani, in a similar case linked to irregularities in mining, registered years ago. The Minister was subjected to intense overnight questioning at the office of the ED on Monday and the questioning of different parties is underway with breaks in between.
While Mr. Stalin has thrown his weight behind both the Ministers, the ED on Wednesday focused its investigative attention on Fisheries Minister Anitha R Radhakrishnan, who, like Mr. Senthilbalaji, was accused of committing irregularities while in the erstwhile Jayalalithaa Cabinet. The agency has also moved the Thoothukudi Principal District Court to get a green light to assist the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption in a disproportionate assets case against him.
In Mr. Ponmudy’s case, the agency has frozen ₹48 crore in fixed deposits, besides seizing an unaccounted sum of ₹81.7 lakh. The ED’s case is that the proceedings from illegal mining were deposited in benami accounts and used to acquire two overseas entities when Mr. Ponmudy was the Minister for Mines between 2007-2011.
While some have questioned the ED’s assumption of the powers of a policing agency, Mr. Stalin sees a political motive behind the searches. He said that the “raids” were merely an expression of the BJP government’s annoyance at the meetings of the Opposition parties in Patna and Bengaluru.
Stalin’s support
Reiterating that the DMK would not be cowed by the ED’s actions, he said that Mr. Ponmudy would legally face the cases foisted against him during the AIADMK regime headed by the late Jayalalithaa. He pointed out that some of the political parties that are now part of the BJP-led National Democratic Alliance (NDA) have been termed as corrupt by the BJP earlier. “The Prime Minister has now embraced them,” he quipped. On Wednesday, Mr. Ponmudy met the Chief Minister and briefed him about the searches and questioning by the ED.
Tamil Nadu is no stranger to corruption cases. Both the DMK and the AIADMK, when in power, have filed cases against each other. Some cases have ended in the conviction and disqualification of leaders such as Jayalalithaa and her former Cabinet colleague T. M. Selvaganapathy, who is now in the DMK.
Political leaders, who usually dismiss the cases against them as “political vendetta”, have resorted to the same tactic now. Not just the DMK, but its allies, including the Left parties, see a conspiracy behind the searches in the houses and properties of Mr. Ponmudy, a powerful second-line leader of the DMK and known for his outbursts against his political enemies. When Governor R.N. Ravi staged a walkout from the Tamil Nadu Assembly, Mr. Ponmudy was seen making a gesture saying “go away”.
It is not clear what would befall Mr. Ponmudy and his son. As of now, the DMK has put on a brave face to show the BJP that its intimidation tactics using raids and arrests will not work. The DMK is unlikely to relent and tone down its anti-BJP tirade.
It was Mr. Stalin, who first projected Congress leader Rahul Gandhi as the face of the Opposition in 2019 and also called for unity among the Opposition long before the ED entered the picture. If anything, the DMK may become more aggressive.
The BJP, however, could partially succeed in its attempt to portray the DMK as a party that “protects corrupt leaders.” But this argument is unlikely to cut ice with the voters as moneybags in the AIADMK, BJP’s principal ally in Tamil Nadu, have been spared of similar action.
Mr. Stalin says that the BJP is angry because he strongly advocated for an anti-NDA front that necessarily includes the Congress, and this put a spanner in the BJP’s slogan of a “Congress-mukt Bharat”.
What is however clear is that the law will take its course in every ED case, and the outcomes, if reached swiftly, will likely impact voter perceptions as well as the fortunes of the political parties involved, in the 2024 Lok Sabha elections.
हमारे देशवासी ही हमारी सबसे बड़ी सम्पदा हैं
हर्ष गोयनका, ( चेयरमैन, आरपीजी ग्रुप )
हाल ही में भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। अब हमारी जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ हो चुकी है। यह आजादी के बाद वाले भारत के इतिहास का एक अहम मोड़ है और आशाएं लगाई जा रही हैं कि भारत आर्थिक विकास के नए स्तरों को छू सकेगा। लेकिन भारत की आबादी पर बात करते हुए एक ही सवाल बारम्बार हमारे सामने उपस्थित हो जाता है : यह हमारे लिए वरदान साबित होगी या अभिशाप? इस सवाल का कोई भी सरल जवाब हां या ना में नहीं हो सकता। मेरे नजरिए में हमारी बड़ी आबादी हमारे लिए एक वरदान की तरह है, लेकिन उसके साथ कई महत्वपूर्ण चुनौतियां भी जुड़ी हैं।
इतने ही महत्व की खबर यह भी थी कि भारत अब यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अनेक विशेषज्ञों का मत है कि भारत यह दशक पूरा होते-होते ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग में शीर्ष तीन पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीजें अर्जित करना होंगी। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए उसकी आबादी का वर्कफोर्स में योगदान देने के लिए युवा होना और अपनी एक पहचान छोड़ने के लिए कुशल होना जरूरी है। निरंतर उन्नति के लिए कुछ अन्य पहलू भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या में क्रमिक गिरावट, आजीविका के नियमित अवसर, उपयुक्त शिक्षा, बढ़िया बुनियादी ढांचा, निवेश की निरंतरता, तकनीकी प्रगति और विभिन्न क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देना। जहां तक युवा वर्कफोर्स का प्रश्न है, भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है। यह तब होता है, जब कार्यक्षम आबादी की संख्या उस पर निर्भर लोगों- जैसे बच्चे और बूढ़े- की तुलना में अधिक होती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के डाटा के अनुसार भारत की आबादी की मीडियन-एज 28.2 वर्ष है। यूएन डाटा के आकलनों के मुताबिक देश की आबादी 2064 में अपने पीक पर पहुंचकर 1.7 अरब की हो जाएगी, उसी के बाद इस आय-अनुपात में बदलाव शुरू होगा।
अगर हम एकाग्र होकर अपने जनसांख्यिकीय-लाभ को सही तरीके से चैनलाइज कर सकें तो बड़ी आर्थिक ताकत बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने युवाओं को आज के तेजी से बदलते डिजिटल-समय के अनुरूप बनाना होगा। हमें उनकी मांग के अनुरूप रोजगार के अवसर मुहैया कराना होंगे और उन्हें जरूरी संसाधन प्रदान कराना होंगे। हमारे सामने हर साल एक करोड़ नौकरियां सृजित करने की चुनौती है। जिस तरह से एआई अनेक बुनियादी स्तर की नौकरियां हथिया रही है, उसको देखते हुए हमें अपने युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार-प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म बनाते हुए उनकी रीस्किलिंग करना होगी। विकसित देशों में बुजुर्ग होती आबादी और वर्क-लाइफ बैलेंस की ओर बढ़ते रूझान के चलते कुशल कामगारों की किल्लत होने लगी है। आज भारतीय उद्योगों के अनेक सेक्टरों में भी बेमेल स्किल्स का दृश्य देखने को मिलता है। हमें अपने व्यवसाय में ही नियमित रूप से कंस्ट्रक्शन और प्लांटेशन वर्करों की कमी से जूझना पड़ता है। भारत को इस क्षेत्र में विकास करते हुए कुछ ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों का निर्माण करना होगा कि कुशलताओं व रिक्त-पदों का मेल किया जा सके। वर्कफोर्स में महिलाओं की संख्या भी बढ़ाना होगी। तभी हम चीन को चुनौती देने में सक्षम औद्योगिक और कृषि-उत्पादन क्षेत्र के कद्दावर बन सकेंगे।
रोजगार-निर्माण दो फैक्टर पर निर्भर है : सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निजी क्षेत्र की औद्योगिक गतिविधियों में बड़े पैमाने पर निवेश। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं की मदद से रेल, सड़क, हवाई अड्डे, बंदरगाह जैसी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए वार्षिक व्यय बढ़ा रही है। वर्ष 2016 में जहां भारत में केवल 452 स्टार्टअप कम्पनियां थीं, वहीं वे 2022 में 84,012 तक पहुंच गईं। इन स्टार्टअप्स ने 9 लाख नई नौकरियां सृजित की हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से लगभग आधी स्टार्टअप कम्पनियों की स्थापना छोटे शहरों और कस्बों में की गई थी। घरेलू और निर्यात मांग की पूर्ति के लिए स्थापित निजी क्षेत्र भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए जॉब-क्रिएशन में सक्रिय सहयोगी रहा है। साथ ही भारत के कृषि क्षेत्र और निर्यात को आगे ले जाना भी इतना ही जरूरी है। हमारे देशवासी ही हमारा सबसे बड़ा एसेट हैं। युवाओं के हाथों में हमारी आर्थिक-नियति है, लेकिन इसके लिए हमें उन्हें जरूरी उपकरण और सुविधाएं मुहैया कराना होंगे। हमें भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े निवेश करना होंगे। याद रखें किसी देश की आबादी का आकार ही नहीं, उसकी गुणवत्ता भी उसे एक महाशक्ति बनाती है!
समान संहिता पर अनुचित आपत्तियां
ताहिर अनवर, ( लेखक दर्शनशास्त्री एवं इस्लामी धर्मशास्त्र के शोधकर्ता हैं )
जबसे समान नागरिक संहिता लागू करने की बात छिड़ी है, तबसे आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड और दूसरे कई मुस्लिम संगठनों के साथ अनेक दल इस संहिता का विरोध करने में जुटे हैं। मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को इस्लाम के शरिया कानून के विरुद्ध गैर-इस्लामी बताया है। उसके अनुसार किसी मुसलमान की ओर से इस संहिता को नहीं अपनाया जा सकता। चूंकि मैं स्वयं इस्लाम का अनुयायी एवं शोधार्थी हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की इस अनुचित आपत्ति की असलियत सभी नागरिकों और विशेष रूप से मुस्लिम भाई-बहनों के सामने रखूं, ताकि वे इस्लाम की सही शिक्षाओं को समझते हुए मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड जैसी स्वयंभू संस्थाओं के मनचाहे इस्लाम से पीछा छुड़ाएं और कुरान तथा पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में दिए गए निर्देशों के अनुरूप भारतीय संविधान का पालन करें। समान नागरिक संहिता का राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए समान होना अनिवार्य है। भारत में सभी नागरिकों के लिए समान संहिता बनाने का निर्देश संविधान के अनुच्छेद 44 में है।
जब इस्लाम का उदय हुआ, तब पैगंबर मोहम्मद साहब ने प्राथमिक रूप से लोगों में एक ईश्वर के प्रति आस्था और शिष्टाचार लाने के उपरांत वहां की परिस्थितियों के अनुरूप एक इस्लामी राज्य की स्थापना की। इसका उद्देश्य सभी मुस्लिमों और दूसरे नागरिकों को व्यवस्थित तथा सुरक्षित रखना था। कुरान की शिक्षाओं से यह स्पष्ट होता है कि इस्लामी राज्य ईश्वर की इच्छानुसार लोगों को व्यवस्थित करने का एक मार्ग है, लेकिन यह मार्ग केवल तभी संभव है, जब ईश्वर का दूत यानी पैगंबर स्वयं धरती पर हो (कुरान 42/13, 09/33)। यदि ईश्वर का दूत धरती पर नहीं है तो मुस्लिमों को इस्लामी राज्य के अधीन होना अनिवार्य नहीं है। कुरान के साथ मोहम्मद साहब की शिक्षाओं, जिन्हें हम हदीस कहते हैं, को पढ़ने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम होने के लिए किसी व्यक्ति को अल्लाह में विश्वास, पांच बार की नमाज अदा करना, रमजान के महीने में रोजा रखना, साल में एक बार जकात देना और यदि संभव हो तो हज करना आवश्यक है। जब कोई मुस्लिम किसी इस्लामी राज्य में न हो तो फिर वहां की नागरिक एवं दंड संहिता का इस्लामी होना आवश्यक नहीं होता। कुरान में स्पष्टता से कहा गया है कि ईश्वर में आस्था रखना और अच्छे कर्म करना किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक है। यही बात हदीसों में भी बार-बार साफ तौर पर कही गई है। इसी सबकी पुष्टि भारतीय मुसलमान निरंतर करते चले आ रहे हैं, क्योंकि आपराधिक मामलों में वे भारतीय दंड संहिता को बिना किसी आपत्ति के अपनाए हुए हैं। अतः यह कहना कि ईश्वर की किताब में बताए गए कानूनों एवं दिशानिर्देशों के पालन के बिना कोई व्यक्ति इस्लाम में नहीं रह सकता, एक अंतर्विरोध भरी गलत बात है। इसे भी समझ लिया जाना चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल ला इस्लाम की किताबों पर उलेमाओं की अपनी-अपनी समझ का नतीजा हैं, न कि कुरान और हदीस में बताई गई बातों का एकमत स्वरूप। अगर शरिया कानून कुरान और मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के अनुरूप होता तो फिर मुस्लिम समाज में उसे लेकर अलग-अलग व्याख्याएं नहीं होतीं।
हाल में किए गए कुछ सर्वेक्षणों से यह स्पष्ट है कि देश में तमाम मुस्लिम महिलाएं इस्लामी किताबों की अलग-अलग व्याख्याओं के माध्यम से बनाए गए मुस्लिम पर्सनल ला की जगह समान नागरिक संहिता को अपनाना चाहती हैं। एक मीडिया संस्थान ने देश के 25 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में आठ हजार से भी अधिक मुस्लिम महिलाओं से समान संहिता पर राय जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया। इनमें अधिकतर महिलाओं ने बहुविवाह पर आपत्ति जताई, संपत्ति में बराबर के अधिकार की मांग की और गोद लेने के मामले में छूट की पैरवी की। यह सर्वेक्षण इसका प्रमाण है कि भारत में अधिकतर मुस्लिम महिलाएं पर्सनल ला कानून से पीड़ित होकर समान नागरिक संहिता चाह रही हैं।
मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड का एक तर्क यह भी है कि चूंकि भारत विविधताओं से भरा देश है, अतः यहां समान नागरिक संहिता लागू करना अनुचित होगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान इस संहिता को संविधान विरोधी कह रहे हैं। ये दोनों ही कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का खुला विरोध हैं, क्योंकि समान नागरिक संहिता की कल्पना तो संविधान में ही प्रस्तावित है। हमारे संविधान निर्माता इससे भली भांति अवगत थे कि भारत विविधताओं से भरा देश है। वास्तविकता यह है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य भारत की विविधता को समाप्त करना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को बराबरी का अहसास कराना है। समान नागरिक संहिता को लेकर अनुच्छेद 44 का खुला विरोध यही स्पष्ट करता है कि कुछ मुस्लिम संगठन और राजनीतिक दल संकीर्ण राजनीतिक कारणों से इस संहिता पर आपत्ति जता रहे हैं।
मैं मुस्लिम समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे इस्लाम से जुड़ी किताबों एवं भारतीय संविधान का स्वयं अध्ययन करें और यह समझें कि इस्लाम न तो किसी दूसरे पंथ के प्रति बैर का संदेश देता है और न ही संविधान एवं देश के प्रति असम्मान प्रकट करने का। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस्लाम या किसी अन्य मत के विरुद्ध कोई बात नहीं है। भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई एवं अन्य सभी मतों के लोग संविधान के प्रति आस्था रखते हैं। ऐसे में दंड संहिता की तरह समान नागरिक संहिता से ही संविधान की मनोकामना पूरी होगी और राष्ट्र की एकता को बल मिलेगा।
Date:20-07-23
खाद्य असुरक्षा की वापसी
संपादकीय
गत वर्ष यूक्रेन के गेहूं निर्यात को रूसी आक्रमण से बचाने के लिए बहुत जोरशोर के साथ ब्लैक सी ग्रेन पहल पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है। रूस ने इसमें आगे भागीदारी करने से इनकार किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि काला सागर एक बार फिर खाद्यान्न की ढुलाई करने वाले पोतों के लिए बंद हो चुका है। रूस के इस कदम की कई वजह हैं। एक वजह तो यह है कि खुद रूस जो कि एक प्रमुख गेहूं उत्पादक है, उसके पास निर्यात के लिए अनेक वैकल्पिक मार्ग हैं। दूसरी वजह यह है कि इस वर्ष उसके यहां जबरदस्त पैदावार होने की उम्मीद है और वह कीमत पर किसी भी तरह के असर का पूरा लाभ लेना चाहेगा। आखिर में भूराजनीतिक वजहें भी हैं जो शायद रूस के लिए मायने रखती हों।
अनाज को लेकर हुई संधि को आंशिक रूप से तो तुर्किये की निगरानी में और उसी के द्वारा अंजाम दी गई जिसने ऐतिहासिक रूप से बोसफोरस के रास्ते काला सागर पर पहुंच को नियंत्रित किया है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही तुर्किये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और रूस तक पहुंच के बीच संतुलन कायम किए हुए है। बहरहाल, हाल के सप्ताहों में तुर्किये के पुनर्निर्वाचित राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने पश्चिम और यूक्रेन के लिए एक के बाद एक रियायतों की घोषणा करके पर्यवेक्षकों को चौंका दिया है जो उसकी पुरानी संतुलन वाली भूमिका को सीमित करते हैं। उन्होंने मारिउपोल पर कब्जे के बाद पकड़े गए यूक्रेन के कैदियों को हिरासत में रखने संबंधी संधि से इनकार कर उन्हें वापस कीव भेज दिया। इसके अलावा उन्होंने स्वीडन को नाटो में शामिल करने पर आपत्ति छोड़ दी थी और यह भी कहा कि यूक्रेन इस सुरक्षा गठजोड़ की सदस्यता का हकदार है। यह बात रूस को बिल्कुल पसंद नहीं है।
रूस द्वारा अनाज से संबंधित संधि को जारी रखने से इनकार करना खाद्यान्न की उपलब्धता पर असर डालेगा। अल्पावधि में यह ध्यान देना आवश्यक है इस संधि को लेकर रूस के असहयोग के कारण पहले ही व्यापार प्रभावित हो चुका है। निगरानी का काम ठप है और ओडेसा बंदरगाह को रूसी ड्रोन निशाना बना रहे हैं। इस असहयोग की कीमतों पर असर नहीं हुआ क्योंकि ब्राजील समेत अन्य जगहों पर गेहूं की अच्छी उपज हुई। परंतु मध्यम से लंबी अवधि में यह एक बार फिर वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा को बढ़ाता है। यूक्रेन के गेहूं के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करना मुश्किल रहा है। उसके पूर्वी यूरोप के समर्थक एक हद तक गेहूं के आयात को लेकर बाधा उत्पन्न करने वाले रहे हैं। काले सागर के गेहूं का करीब आधा हिस्सा यूरोप और मध्य एशिया जाता था। केवल 15 फीसदी गेहूं पश्चिम एशिया और अफ्रीका जाता था लेकिन यह इन क्षेत्रों में तथा आमतौर पर भी मूल्य स्थिरता के लिए अहम रहा है। विकासशील देशों के सामने अब तंग होते खाद्य बाजार की संभावना उत्पन्न हो रही है जो गत वर्ष राजनीतिक अशांति और वृहद आर्थिक अस्थिरता की वजह बनी थी।
भारत विकासशील देशों का नेतृत्व करने की बात कहता है इसलिए उसे जी-20 की अपनी अध्यक्षता में इस मसले को हल करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा करना कठिन प्रतीत हो तो भी उसे कम से कम इस समस्या को गंभीर होने देने से बचना चाहिए। दुनिया भर में कई चिंताएं हैं। उदाहरण के लिए भारत घरेलू मुद्रास्फीतिक दबाव के चलते चावल निर्यात को रोक सकता है। आम चुनाव एक साल से भी कम समय के बाद होने वाले हैं और इससे घरेलू राजनीति सधेगी। परंतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके गंभीर परिणाम होंगे जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। व्यापक मुद्रास्फीतिक माहौल और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को हल करने के लिए भारत के कई प्रकार के अनुबंधों के जरिये दबाव बनाया जा सकता है ताकि मानवीय आधार पर यूक्रेन के गेहूं तक दुनिया की पहुंच सुनिश्चित हो सके।
Date:20-07-23
जलवायु संरक्षण के नाम पर अनुचित कराधान
रथिन रॉय, ( लेखक ओडीआई, लंदन में प्रबंध निदेशक हैं। )
अंतरराष्ट्रीय लोक वित्त एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। अंतरराष्ट्रीय लोक वित्त के अंतर्गत वित्तीय साधनों का उपयोग कर लोक नीति एवं सार्वजनिक हितों से संबंधित लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। पहले स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण खंडों पर व्यय बढ़ाने और ऋण राहत एवं सार्वजनिक हितों से जुड़े प्रावधान करने के लिए बहुपक्षीय अनुदान एवं रियायती ऋणों पर चर्चा होती थी। मगर अब वर्तमान समय में संदर्भ बदल गए हैं। चर्चा भले ही बढ़-चढ़ कर हो रही है मगर जलवायु संरक्षण और विकास कार्यों में निवेश के लिए अनुदान एवं रियायती दरों पर ऋण से जुड़े प्रावधान आवश्यकता से बेहद कम हैं। मगर दुनिया के संपन्न देश जिस तेजी और तैयारी के साथ जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए वैश्विक कर एवं शुल्कों का प्रस्ताव दे रहे हैं वे नए और कुछ हद तक हैरान करने वाले भी लग रहे हैं।
दो प्रस्तावों- कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) और जहाजों के परिचालन से कार्बन उत्सर्जन पर प्रस्तावित कर- पर बात काफी आगे बढ़ चुकी है। सीबीएम यूरोपीय संघ में कुछ खास जिंसों के निर्यात पर लगाए जाने वाला कर है जिसका उद्देश्य इन वस्तुओं से होने वाले कार्बन उत्सर्जन और अगर ईयू में इनका उत्पादन होता तो उस स्थिति में होने वाले उत्सर्जन में लागत के अंतर को दूर करना है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक शुल्क बाधा है और इसका ढांचा निर्यातकों को कम कार्बन इस्तेमाल करने वाली विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अब यहां प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि फिर इन जिंसों के आयात पर ही प्रतिबंध क्यों नहीं लगा दिया जाए? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि तब ईयू को इनके आयात के बिना गुजारा करना होगा मगर यह संभव है। इसका एक मतलब यह भी है कि निकट अवधि में इस शुल्क से ईयू को अधिक राजस्व मिलेगा या निर्यातकों को लागत कम करने के लिए मुनाफा मार्जिन या कामगारों का वेतन कम करना होगा।
यह अवधारणा कई आधारों पर त्रुटिपूर्ण है। इस प्रस्ताव के पीछे का अर्थशास्त्र भी कारगर नहीं लग रहा है क्योंकि किसी बाहरी प्रभाव पर शुल्क तभी इससे दूर (बाहरी प्रभाव को) करता है जब यह उस बिंदु पर लगता है जहां यह प्रभाव में आता है। मगर इस मामले में शुल्क बिक्री स्थान (पाइंट ऑफ सेल) पर लगाया जा रहा है। उत्सर्जन के तुलनात्मक आंकड़े का सत्यापन भी विवादों के घेरे में आ सकता है। सीबीएएम मोटे तौर पर कच्चे माल पर लगाया जाता है, न कि तैयार उत्पादों पर। इन उत्पादों का निर्यात अफ्रीका एवं यूरोप के अगल-बगल के देशों से होता है। ये देश पहले कभी भी या अब प्रदूषण फैलाने वालों में शामिल नहीं रहे हैं।
जहाजों की आवाजाही से होने वाला उत्सर्जन पर प्रस्तावित कर इस तर्क पर आधारित है कि जहाजरानी सेवाओं से होने वाले कार्बन उत्सर्जन का कोई हिसाब-किताब नहीं रहता है। कर लगाने से दो तरीकों से उत्सर्जन कम हो सकता है। पहला तरीका तो यह है कि इससे जहाजों की आवाजाही कम हो जाएगी और दूसरा तरीका यह होगा कि कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली तकनीक से लैस जहाजों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।
इस कर का तात्कालिक प्रभाव वस्तुओं के निर्यात के लिए जहाजों की आवाजाही की मांग में उतार-चढ़ाव पर निर्भर करेगा। अगर मांग में बदलाव नहीं दिखा तो उत्सर्जन पर निकट अवधि में कोई सकारात्मक असर नहीं होगा। मगर जिन वस्तुओं का निर्यात होगा वे महंगी हो जाएंगी और इस कर का प्रभाव निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उपभोक्ताओं पर होगा। कुछ चीजें जैसी समुद्र में भ्रमण कराने वाले जहाजों (क्रूज) आदि की मांग में खास कमी नहीं आएगी क्योंकि ऐसे जहाजों एवं महंगी नौकाओं का इस्तेमाल करने वाले धनी लोगों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी कोई खास अंतर नहीं ला पाएगी। अन्य चीजें महंगी हो जाएगी और इसका भुगतान गरीब या अमीर दोनों तरह के उपभोक्ताओं को करना होगा। कुल मिलाकर, कर का असर एक समान नहीं होगा।
यह कर द्वीपीय देशों एवं ईंधन, कृषि वस्तुओं और आवश्यक खनिज जैसे सामान के आयातक देशों के साथ पक्षपात करेगा। यह उन देशों के साथ भी एक तरह से भेदभाव होगा जो निर्यात की लागत बढ़ाकर निर्यात आधारित आर्थिक वृद्धि से स्वयं को औद्योगीकरण के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं।
इस कर के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपायों के प्रस्ताव जरूर दिए गए हैं। इनमें इन शुल्कों से जुटाई गई रकम का कुछ हिस्सा विकासशील देशों के बीच बांटना भी शामिल है। मगर जहाजों की आवाजाही पर कर और सीबीएएम का असर गरीब देशों पर होगा। एकमात्र ठोस प्रस्ताव यह है कि इन देशों को कम कार्बन उत्सर्जन तकनीक अपनाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाए। अगर यह पूरी तरह अनुदान के जरिये किया जाता तो फिर इन शुल्कों की कोई जरूरत ही नहीं होती! किसी भी दृष्टि से अनुदान की पेशकश नहीं हो रही है और केवल ऋण देने की बात की जा रही है। इससे एक बार फिर हरित ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाने का बोझ निम्न आय वर्ग वाले देशों पर डाल दी जाएगी।
मैं पूरे उत्साह से इन दोनों शुल्कों की हिमायत करूंगा बशर्ते इनमें तीन महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक तत्त्व जोड़ दिए जाएं। पहली बात, ये तत्त्व काफी पहले, उदाहरण के लिए, 1850 से लागू किया जाएं। दूसरी बात, शुल्क ऐतिहासिक एवं वर्तमान सैन्य उत्सर्जन पर लागू हो और तीसरी बात, इन वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त राजस्व उन देशों को दे दिए जाएं जो कभी धनी देशों के उपनिवेश रहे थे। ये उपाय अमल में लाए जाने पर ही ठोस नतीजा निकल पाएगा क्योंकि मौजूदा संकट ऐतिहासिक उत्सर्जन का नतीजा है, न कि मौजूदा समय की औद्योगिक गतिविधियों का। ऐसा करने का यह मतलब होगा कि अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश सीबीएएम के लिए अधिक भुगतान करेंगे क्योंकि संपन्न देशों ने मुख्य रूप से एक दूसरे के साथ व्यापार किया था। इससे भारी भरकम राजस्व एकत्र होगा धनी देश मौजूदा उत्सर्जन की तुलना में कई गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन कर चुके हैं। उपनिवेशों से अत्यधिक संसाधनों का दोहन का समायोजन हो जाएगा और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में भी मदद मिलेगी। यूरोप, जापान और अमेरिका को यह स्वीकार करना चाहिए कि विश्व युद्ध एवं अन्य युद्ध ने कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाया है और इसके लिए उन्हें कोई शुल्क या मुआवजा भी नहीं देना पड़ा है। उन्हें सारा हिसाब चुकता करना चाहिए।
हम जानते हैं कि यह कभी नहीं होगा। संपन्न देश काफी पहले से हो रहे कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और न ही वे वर्तमान समय में इस समस्या से निपटने के लिए रियायती वित्त ही उपलब्ध कराएंगे। ये देश लगातार ऐसे मौके तलाश रहे हैं जब तेजी से उभरते एवं विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में बढ़ने के लिए स्वयं ही वित्तीय संसाधनों का इंतजाम करना पड़े। अंतरराष्ट्रीय कराधान में हालिया दिलचस्पी इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। यही कारण है कि इस महीने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में और धनी देशों के वित्त मंत्रियों एवं जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की मांग करने वाले लोगों के बीच अंतरराष्ट्रीय कराधान चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है।
Date:20-07-23
देश में धीमी गति से बढ़ रहा जल संकट
देवांशु दत्ता
बाढ़ प्रबंधन से जुड़ा एक बड़ा विरोधाभास बेहद कठिन स्थिति पैदा कर देता है। इस वजह से स्वच्छ जल की आपूर्ति अनिवार्य रूप से प्रभावित हो जाती है। बाढ़ का पानी गंदा होता है और एक बार जब यह पानी के आपूर्ति तंत्र से जुड़ जाता है तब विकल्प बेहद सीमित और स्पष्ट होते हैं जैसे कि पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाए या हैजा जैसी बीमारियों की स्थिति से निपटा जाए।
दिल्ली फिलहाल इस समस्या का सामना कर रही है और बेंगलूरु को पिछले साल इसी तरह की स्थिति से निपटना पड़ा था। अब हिमाचल प्रदेश को भी इससे निपटना होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में दिख रहा चरम स्तर का मौसम अब एक वैश्विक मुद्दा बन गया है।
भारत विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली घटनाओं के चलते बेहद असुरक्षित है। इसकी वजह यह भी है कि नगरपालिका का बुनियादी ढांचा बेहद खराब है और निश्चित तौर पर यह जल को लेकर दबाव की स्थिति में है। इसके साथ-साथ देश में शहरी योजना की स्थिति बेहद खराब है या इसका अस्तित्व ही नहीं है।
पिछले 30 वर्षों में काम की तलाश में गांव के लोगों का पलायन, शहरों की ओर लगातार हुआ है। इसकी वजह से शहरी आबादी में 15 करोड़ से अधिक लोग जुड़ गए हैं। इसके अलावा गांव कस्बे बन गए हैं और अब कस्बे शहर बन गए हैं। नतीजतन, शहरों में पानी की मांग बढ़ गई है। वहीं पानी के पुराने और रिसाव वाले आपूर्ति तंत्र और नाली की प्रणाली को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।
दिल्ली में पानी की आपूर्ति का 40 प्रतिशत रिसाव का शिकार हो जाता है और कई जगहों पर पानी की चोरी भी होती है जबकि बेंगलूरु को करीब 29 प्रतिशत का नुकसान होता है। अन्य नगरपालिकाओं में भी यही स्थिति है। इसके अलावा, जल की शुद्धता की उपचार क्षमता और नाली की क्षमता भी घट गई है। इसके अलावा, मौजूदा जल स्रोत की जगहें, जो जल निकासी और पानी की आपूर्ति बढ़ाने में मदद कर सकती थीं, उन्हें निर्माण कार्यों के मकसद से पानी निकाल कर सुखा दिया गया है या उपेक्षा के कारण उसमें बस गाद जमा हो गई है।
दिल्ली की पुरानी मुगल नहर प्रणाली की स्थिति बेहद खराब है और यमुना की स्थिति तो वर्णन से परे है। बेंगलूरु में उन जगहों पर मॉल और अपार्टमेंट हैं जहां झीलें हुआ करती थीं। कोलकाता में आर्द्रता वाली जमीन का पुनर्ग्रहण काफी तेज गति से हुआ है। जब जल के स्रोत जैसे कि तालाब, झील, नदी आदि गायब हो जाते हैं तब जल निकासी प्रणाली प्रभावी ढंग से काम करना बंद कर देती है। ऐसे में बारिश का पानी, झीलों को भरने या नहरों से नदी में बहने के बजाय सड़कों पर भर जाता है।
इस तरह की स्थिति को देखते हुए अंदाजा होता है कि जल स्रोत निकायों के नवीनीकरण का काम अभी कई पीढ़ियों तक चलेगा। यूरोप और अमेरिका में नदियों की सफाई के साथ-साथ आमतौर पर प्रदूषण को कम करने में 20 से अधिक साल लगते हैं। सफाई के अलावा, भारत को नहरों और नदियों से गाद निकालने, अधिक गंदे नाली के पानी और औद्योगिक स्तर पर निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बहने से रोकने के साथ ही बिल्डरों को जल स्रोत निकायों को भरने पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता होगी। यहां तक कि बारिश के पानी की मदद से जल स्तर का प्रबंधन करने वाली जल संचयन प्रणाली को भी हर जगह अनिवार्य नहीं बनाया गया है जबकि ऐसा होना चाहिए।
वास्तव में यह एक बहुत बड़ा काम है जिसमें बहु-आयामी पहलू, अच्छी इंजीनियरिंग, स्मार्ट योजना और सख्त नियमों की आवश्यकता आदि शामिल है। इसके अलावा, जल निकासी, जल आपूर्ति और नाली से जुड़े तंत्र में सुधार करना वास्तव में वित्तीय मोर्चे के लिहाज से बिना लाभ का साबित हो सकता है। वहीं इस तरह के बुनियादी ढांचे पर किए जाने वाले निवेश के प्रतिफल, वित्तीय संदर्भ के लिहाज से नकारात्मक है और सामाजिक-राजनीतिक नतीजे बेहद अस्पष्ट है। इस तरह के परिणाम देने में लंबा समय लगता है इसलिए यह जरूरी नहीं कि ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने वाली राजनीतिक पार्टी को वोट का लाभ मिले। संभव है कि जो नई पार्टी सरकार बनाए उसे दो चुनावों में इसका लाभ मिल जाए।
आप यह तर्क दे सकते हैं कि बेहतर पानी और नाली आदि से जुड़ी बेहतर सेवाओं वाले शहर को अधिक संसाधन मिलेंगे जो आखिरकार बड़े पैमाने के कर राजस्व का कारण बनेगा। लेकिन अगर यह सच है तब भी इसके साकार होने में वर्षों लग सकते हैं और इसके उलट एक तर्क यह है कि अक्सर गंभीर परिस्थितियों में जीने वाले ग्रामीण उच्च आमदनी की तलाश में किसी भी तरह से पलायन जरूर करेंगे।
दूसरी तरफ, एक बिल्डर अगर निर्माण की कोई भी योजना बनाता है तो इसका मतलब यह होगा कि शहरी स्थानीय निकाय में पैसा जाएगा और अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह उन व्यक्तियों के लिए और भी अहम होगा जो इसकी मंजूरी देते हैं। इसके अलावा उच्च स्तर के कर के समान तर्क और जल्दी से लागू होंगे क्योंकि दुकानें और विभिन्न तरह की सेवाएं इस नए सुविधा केंद्र के चारों ओर फैल जाएंगे।
मैंने एक झील पर बने एक मॉल की कहानी सुनी है। नगरपालिका ने कहा कि वह लगभग चार महीने बाद प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करेगी। इसी दौरान इस योजना के प्रवर्तकों ने उस झील को भरने के लिए मिट्टी और रेत के ट्रक मंगा लिए। यह सभी के लिए जीत वाली स्थिति थी लेकिन निश्चित रूप से इससे एक और जल स्रोत का निकाय खत्म हो गया था।
वित्तीय और सामाजिक-राजनीतिक लाभ में असंतुलन एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से यह आपदा कई दशकों से धीमी गति से हुई है। जब तक, इस तरह के असंतुलन को रोका नहीं जाता है, जल प्रबंधन प्रणाली के क्षरण में तेजी आएगी क्योंकि जलवायु परिवर्तन के साथ शहरी आबादी का घनत्व बढ़ता है।
Date:20-07-23
किसका हित
संपादकीय
पिछले कुछ समय में अलग-अलग मसलों पर विभिन्न राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच जिस तरह की खींचतान देखी गई है, उससे फिर यह सवाल उठा है कि ऐसे टकराव का हासिल क्या है और इससे आखिरी तौर पर किसका हित प्रभावित होता है। हाल ही में पंजाब के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिख कर बताया कि पिछले महीने आयोजित विधानसभा का दो-दिवसीय सत्र ‘कानून एवं प्रक्रिया का उल्लंघन था’। इसलिए वे इस सत्र के दौरान पारित चार विधेयकों की वैधता को लेकर अटार्नी जनरल यानी महान्यायवादी की सलाह लेने या राष्ट्रपति के पास भेजने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। यानी राज्य विधानसभा में पारित इन विधेयकों के कानून बनने के लिए उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर का मामला भी इसका कोई हल निकलने तक रुका रहेगा। जाहिर है, राज्यपाल के इस पत्र के बाद राज्य में आम आदमी पार्टी यानी आप सरकार और राजभवन के बीच गतिरोध में और तीव्रता ही आएगी, जो पहले ही कई मुद्दों पर सार्वजनिक होती रही है। इसी कड़ी में आप की ओर से यह दावा किया गया कि राज्यपाल का रुख राज्य की विधानसभा के अधिकार की उपेक्षा करता है और साथ ही यह आम लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश है।
सवाल है कि अगर राज्यपाल ने पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सवाल उठाए हैं, तो क्या उसका कोई कानूनी आधार नहीं है! राज्यपाल ने अपने पत्र में साफ कहा है कि संबंधित सत्र ‘कानून एवं प्रक्रिया का उल्लंघन था।’ इस आपत्ति का कोई तकनीकी और उचित जवाब देने के बजाय आम आदमी पार्टी की ओर से अगर अपनी दलीलों में भावुकता का सहारा लिया जाता है तो उसे कैसे देखा जाएगा। इसके अलावा, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच यह टकराव अगर लंबा खिंचता है और इसका असर नीतिगत कार्यक्रमों के अमल में आने या अन्य जटिल हालात पैदा होने से जनता का हित बुरी तरह प्रभावित होता है तो उसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा। यह छिपा नहीं है कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दोनों ही राज्यों में अधिकार क्षेत्र को लेकर राज्यपालों के साथ एक तरह के टकराव में निरंतरता बनी हुई है।दोनों एक दूसरे पर ‘संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करने’ का आरोप लगाते रहे हैं। पंजाब में विधानसभा का सत्र बुलाने, राज्यों के मामलों को चलाने के तरीके, नियुक्तियों और सदन में सरकार को ‘मेरी सरकार’ कह कर संबोधित करने जैसे मुद्दों पर यह टकराव खुल कर सामने आया है।
यों देश के कई राज्यों में राज्यपाल और वहां की सरकार के बीच अलग-अलग वजहों से टकराव के मामले सामने आते रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में तमिलनाडु, केरल आदि कुछ राज्यों में भी राज्यपालों के रुख की वजह से सरकारों के साथ तीखे टकराव की स्थिति पैदा हुई। लेकिन खासतौर पर दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद शासन के मामले में अधिकारों और सीमाओं को लेकर राज्यपालों के साथ एक विचित्र कड़वाहट का माहौल बना है। जबकि राज्यपाल और सरकार के आमने-सामने खड़े दो पक्ष बनने के बजाय होना यह चाहिए था कि दोनों तरफ से अहं को किनारे कर सौहार्दपूर्ण माहौल में कानून और प्रक्रिया के मुताबिक तकनीकी सवालों का हल निकाला जाता, ताकि आम जनता के हितों का नुकसान न हो। इसके लिए किसी बहस को टकराव की हद तक ले जाने के बजाय बेहतर शायद यह है कि देश के संविधान में दर्ज राज्यपाल और सरकार के अधिकार और सीमाओं पर गौर किया जाए।
दलों की टूट से नुकसान में लोकतंत्र
टीएस कृष्णमूर्ति, ( पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त )
प्रतिनिधियों के जरिये संचालित होने वाले लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण और उपयोगी तत्व होते हैं। कुछ पश्चिमी लोकतंत्रों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि सियासी पार्टियों का सुचारू संचालन लोकतंत्र को सेहतमंद बनाता है। अपने देश में आजादी के बाद से राजनीतिक दलों की संख्या लगातार बढ़ती रही है। आज हमारे पास छह राष्ट्रीय दल, 54 प्रादेशिक और 2,597 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। इनमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल चुनाव के लिए ज्यादा प्रासंगिक माने जाते हैं। हालांकि, कुछ गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियां भी खास इलाकों में चुनावी मैदान में उतरती हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लॉबी के रूप में काम करती हैं या वे पार्टियों को मिलने वाले कर-लाभ का फायदा उठाकर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहती हैं। कुल मिलाकर, अपने यहां अमेरिका और ब्रिटेन के मुकाबले काफी अलग तस्वीर दिखती है। वहां राष्ट्रीय स्तर पर महज दो या तीन प्रमुख दल ही चुनाव लड़ते हैं।
भारत में राजनीतिक दलों में टूट कोई नई बात नहीं है। यहां टूटने वाली पहली राजनीतिक पार्टी 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसके कुछ वर्षों बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस को भी इसी नियति का सामना करना पड़ा। मगर हाल के वर्षों में ऐसे विभाजनों और दलबदल की बाढ़ सी आ गई है, जिसमें सत्ता पाने के लिए राजनीतिक वैचारिकता का भी ख्याल नहीं रखा जाता। विभाजन का अंदाज भी बीते कुछ वर्षों में बदल गया है। अब तो यही दिखता है कि मूल पार्टी के भीतर मुख्यत: नेतृत्व संघर्ष के कारण कोई नेता टूटकर सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन में शामिल हो जाता है। यह टूट विभाजित होने वाली पार्टी के अंकगणित और सत्तारूढ़ दल की ताकत पर काफी हद तक निर्भर करती है।
लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों से यही अपेक्षा की जाती है कि वे नागरिकों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करें, और विधायिका से जुडे़ लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में अपना योगदान दें। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक अनोखी विशेषता राजनीतिक दलों की वह फूट भी है, जिसमें चुनाव-पूर्व गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरा जाता है, लेकिन बाद में सरकार बनाने के एकमात्र मकसद से पुराने साथी को छोड़कर नया गठजोड़ कर लिया जाता है। यह स्थिति लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों की इच्छा या जनादेश का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, और ऐसा करना अंतत: लोकतंत्र के एक आवश्यक सिद्धांत की अवहेलना है।
चुनाव के तुरंत बाद या नजदीकी दिनों में पार्टियों में इस तरह की टूट वास्तव में हमारी राजनीति का एक दुखद पहलू है। यह हमें परिपक्व लोकतंत्रों की सूची से बाहर कर देता है। दलबदल-विरोधी कानून इसका एक प्रमुख कारण जान पड़ता है। इस कानून के तहत आधिकारिक मान्यता हासिल करने के लिए मूल पार्टी से अलग होने वाले विधायकों या सांसदों की संख्या का दो-तिहाई होना अनिवार्य है। यदि इस सीमा से कम सदस्यों की टूट होती है, तो वे अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। मगर पार्टियों में इस तरह का विभाजन या टूट हो ही नहीं, इस बाबत इस कानून में बहुत कम प्रयास किए गए हैं। ऐसा विभाजन छोटे दलों में अधिक देखा जाता है, जो अक्सर सरकारों का अस्थिर कर देता है। इसीलिए, छोटी व मंझोली पार्टियों की संख्या में वृद्धि निर्वाचित सरकारों की स्थिरता के खिलाफ जाती है।
पार्टियों में होने वाली फूट की एक वजह आंतरिक विवाद है, और राजनीतिक दलों के गठन व उनके कामकाज को विनियमित करने वाले विशेष कानून के अभाव में ऐसा होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बार-बार राजनीतिक दलों को लेकर इस तरह के कानून की सिफारिश की है। विधि आयोग, साथ ही संविधान की समीक्षा के लिए नियुक्त न्यायमूर्ति वेंकटचलैया समिति ने भी सियासी पार्टियों के गठन, कामकाज और विघटन या विलय को विनियमित करने के लिए एक अलग कानून का सुझाव दिया है।
मगर हुआ यह है कि विशेष कानून के अभाव के कारण सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के अलग-अलग निर्देशों के आधार पर चुनाव आयोग को यह जिम्मेदारी मिल गई है कि वह पार्टियों के विवादों का हल तलाशे। इस तरह की अस्पष्ट प्रणाली राजनीतिक दलों में विभाजन की अनिश्चितता और बढ़ा देती है, जिसके कारण विभाजित पार्टी के अलग-अलग गुटों द्वारा कई तरह के दावे-प्रतिदावे किए जाते हैं। इसके अलावा, मुद्दों को निपटाने में कानूनी देरी और ऊपरी अदालतों में अपील की सुविधा के कारण भी अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जबकि, सामान्य नियम यह होना चाहिए कि कोई प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों का समूह, जो पार्टी नेतृत्व से सहमत नहीं है, पार्टी से बाहर निकल जाए और एक नए सियासी दल का गठन करे। हालांकि, यह सुझाव हमारे निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को मुफीद नहीं लगता, क्योंकि वे मूल पार्टी के चुनाव-चिह्न, फंड और झंडे का फायदा उठाना चाहते हैं, जो सत्ता की दौड़ में उनके लिए मददगार माने जाते हैं। दलबदल विरोधी कानून असाधारण पार्टी विवादों से निपटने के लिए भी पर्याप्त प्रावधान मुहैया नहीं कराता है।
इसीलिए, राजनीतिक दलों के लिए एक विशेष कानून बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसमें उनके लिए नियमों और संचालन आदि को लेकर प्रावधान किए जाएं, अन्यथा दलबदल विरोधी कानून में ही इस तरह के संशोधन किए जाएं कि पार्टी विवादों से वह बखूबी निपट सके और विभाजन का निपटारा प्रभावी ढंग से हो सके। इसी तरह, किसी राज्य या केंद्र में सरकार बनने के तुरंत बाद पार्टी में टूट होती है, तो अलग होने वाले धड़े पर एक या दो साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने पर भी विचार करना चाहिए। ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए एक अन्य सुझाव मौजूदा फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम (इसमें सबसे अधिक मत पाने वाला प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है) से हटकर चुनाव जीतने की शर्त के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के कुल मतदाताओं का 33.13 प्रतिशत या 50 फीसदी वोट पाने की न्यूनतम सीमा निर्धारित की जाए। यह अधिकार नागरिकों को भी मिलना चाहिए कि यदि पार्टी में विभाजन होता है, तो वे प्रतिनिधि-विशेष को वापस बुला सकें।