20-04-2023 (Important News Clippings)
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Date:20-04-23
The GeM In What Govt Buys
Commerce & Industry minister argues a transition to GoI’s online platform for procurement led to savings by departments & transparency and fair competition for vendors
Piyush Goyal
The Government e Marketplace (GeM) crossed a historic milestone at the end of 2022-23: GoI and state governments, official agencies, public sector undertakings and cooperatives purchased goods and services worth more than Rs 2 lakh crore ($24 billion) through more than five million online transactions in a single financial year – a testimony to PM Narendra Modi’s commitment to inclusive development, transparency, efficiency and corruptionfreegovernance.
GeM is truly a gem that has replaced the obsolete Directorate General of Supplies & Disposals (DGS&D). Befittingly, Vanijya Bhawan, the new office building of the commerce and industry ministry, has been built on the land once occupied by DGS&D.
At the foundation stone laying ceremony of the building, Modi rightly observed: “Now this more than 100 years old organisation has been closed and it has been replaced by a body based on digital technology – Government e Marketplace. GeM has completely revolutionised the way the government procures the goods required by it. ”
Seven spectacular years of GeM
GeM has grown spectacularly since it was set up in August 2016. The total value of transactions on the portal almost doubled in 2022-23 to Rs 2. 01 lakh crore from Rs 1. 07 lakh crore in the previous fiscal. The trailblazing journey began with business worth Rs 422 crore in 2016-17.
The portal was launched to align public procurement of goods and services with Modi’s mission of ‘Minimum Government and Maximum Governance’ and his strategy of using technology to make government systems honest, effective and accessible to all.
GeM’s transparent practices such as competitive bidding have helped government departments and undertakings save about Rs 40,000 crore of taxpayer’s money. Such initiatives have helped theModi government in substantially raising welfare expenditure without compromising on fiscal health.
Transformation from manual to digital
In this context, GeM’s significance goes far beyond its phenomenal growth in financial terms, which itself would make any e-commerce major jealous. The new system replaces age-old manual processes that were riddled with inefficiencies and corruption. Government procurement used to be opaque, time-consuming, cumbersome and prone to corruption and cartelisation.
● Only a privileged few could break through huge entry barriers.
●Buyers had no choice but to purchase sub-standard goods at high, nonnegotiable rates from the privileged, often unscrupulous suppliers.
● Potential sellers had to run from pillar to post, completely at the mercy of the facilitating agency, to get empanelled, and then to get timely payments.
In contrast, there is hardly any human interface in vendor registration, order placement and payment processing through the technology-driven platform. At every step, SMS and e-mail notifications are sent to the buyer, the head of her/his organisation, paying authoritiesand sellers.
The paperless, cashless and faceless GeM gives buyers the freedom to buygoods and services directly from unlimited sellers at competitive rates. This new, competitive system has transformed public procurement and given MSMEs and small businessmen access to sought-after government orders.
Independent research validates GeM
Hard data and insightful third-party analyses testify GeM’s success. An independent study conducted by the World Bank and IIM Lucknow estimated an average 10% savings from the median price. The World Bank noted that with the addition of every new bidder, savings increased by 0. 55%.
A study by Boston Consulting Group (BCG) showed that annual cost savings in 2021-22 were in the range of 8%-11%. Modi appropriately summed up GeM’s objective as “Minimum Price and Maximum Ease, Efficiency and Transparency”.
The portal is home to:
● More than 11,500 product categories.
● Over 3. 2 million listed products.
● It has over 280 service categories with more than 2. 8 lakh service offerings.
GeM is catering to diverse procurement needs of more than 67,000 government buyer organisations, which have together saved about Rs 40,000 crore. It gives equal opportunity to all buyers and sellers.
About 60% of orders by value from states have gone to micro and small enterprises. States have also placed orders worth Rs 1,109 crore on startups, demonstrating the ease of access for the relatively underprivileged business people, including those in far-flung areas.
Given the scale and complexities involved in realigning the old, deeply entrenched procurement processes, this is one of the largest change-management exercises globally.
The portal’s transformational success bodes well for the entire economy because the ‘gem’ is magnifying efficiency and integrity during the ‘Amrit Kaal’ as India marches to become a developed country by 2047 under the decisive and visionary leadership of Modi.
Throw Light On an Exceptional Decision
ET Editorials
Sunlight, as in nature so in jurisprudence, is an effective fumigating agent. It is especially so in democracy. In dealing with the Supreme Court’s order asking GoI and the Gujarat government to produce relevant documents leading to the August 2022 remission of the sentence of 11 convicts in the heinous case of the gangrape of Bilkis Bano and murder of seven of her family members during the 2002 Gujarat riots, GoI has reportedly claimed privilege. It has also sought time to come to a final decision by next week whether to file a review petition against the court order to produce the documents. It would serve everyone well, including itself, if the government shares the relevant files with the court.
Sections 123 and 124 of the Indian EvidenceAct, 1872, provide a government ‘privilege’ to not disclose communications made in official confidence when ‘public interests’ are thought to suffer by their disclosure, outweighing the perceived ‘harm’ their concealment may cause. The court, however, is right to provide important context when it stated that this case can’t be compared with ‘standard’ rape and murder cases for which remissions usually apply. It also was careful to underline the fact that the government may very well have a valid reason — and, therefore, a case — to have prematurely released those found guilty. But its reasoning for coming to such an exceptional decision should be shared with the court. Opaqueness doesn’t help its case of coming across as being objective.
Legally, as it has politically, the ‘pardon’ of those found guilty of rape and murder in the case may hold water. But a moral hurdle —something that still matters in a democracy — will be cleared only once the reasoning for such an action is brought to light.
Date:20-04-23
The caste imperative
Caste census, even if morally flawed, can help in targeting of quota benefits
Editorial
With the Congress party joining the chorus for an updated caste census, there seems to be an emerging consensus among the political opposition on the need for this exercise. While the parties committed to reservations in the northern belt — the SP and the RJD in particular — have made this demand as a reaction to the expansion of reservation benefits to economically weaker sections among “forward” castes using income criteria, the Congress’s pivot towards supporting this stems from the party’s new political emphasis on expanding its support base. With the Mandal Commission report of 1980, that was based on caste census data of 1931, still remaining the basis of identifying backwardness and determining the extent of reservation to the OBCs, the need for a comprehensive census that provides data to support, or evaluate existing reservation quotas, or to assess demands for them remains pertinent. Such a diligent exercise would also serve a legal imperative allowing the government to answer the Supreme Court’s call for quantifiable data. But counting castes is not easy. An inherent weakness is evident in how the government described the Socio-Economic and Caste Census in 2011: as being riddled with infirmities that made the data collected unusable. Data here recorded 46 lakh different castes, sub-castes, caste/clan surnames, which required adequate parsing before being used for proper enumeration. The survey’s hurried conduct, without utilising the Census Commissioners and the Office of the Registrar General properly, also rendered it problematic.
A more thoroughgoing exercise would entail an adequate consolidation of caste/sub-caste names into social groups based on synonymity and equivalence of the self-identified group names revealed by respondents in the census. Marking these groups against the OBC/SC/ST lists for each State would build a useful database, which can be utilised in the decennial Census. The data obtained this way can be used to parse aggregated socioeconomic information for these groups. But with the government having postponed the long-delayed 2021 Census and not acquiescing to the demand of including caste counts, questions remain whether an effective caste census is possible. There is of course the risk of reification of caste identities even as the constitutional order seeks to build a casteless society. But with caste-based identification still predominant, such a census seems politically imperative, even if morally flawed, for the purpose of addressing socioeconomic inequities through facile reservation quotas that confer income benefits and a degree of social justice without actually advancing the cause of a truly casteless society.
महिलाओं के लिए काम के अवसर लगातार घट रहे हैं
संपादकीय
नारी-उत्थान की बात करने वाले नेता पिछले कई दशकों से उनके काम के लगातार घटते अवसरों को लेकर चुप हैं। सरकारी आंकड़ों, सीएमआईई की रिपोर्ट और एक निजी यूनिवर्सिटी के अध्ययन में कुछ नए तथ्य सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करने को मजबूर कर सकते हैं। भारत दुनिया में सबसे नीचे के 20 ऐसे देशों में है, जहां महिलाओं के नौकरी करने का प्रतिशत सबसे कम है। देश में जहां 37 करोड़ पुरुष कुछ न कुछ रोजगार में लगे हैं, वहीं केवल 3.90 करोड़ यानी 10% महिलाएं ही नौकरी या काम करती हैं। इनमें वे महिलाएं भी हैं, जो कम से कम एक घंटे रोजाना घर से बाहर जाकर काम करती हैं। इसके ठीक उलट जहां वर्ष 2004 में महिला रोजगार दर 35% थी, सन् 2022 में वह घटकर 25% रह गई है। मैकिन्जी की रिपोर्ट (2018) के अनुसार अगर भारत की महिला वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट में मात्र 10% वृद्धि हो जाए, तो जीडीपी 15% बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार के तमाम कानून जिनके तहत महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, आज भी नजरअंदाज हो रहे हैं। जहां एक ओर महिलाओं में शिक्षा बढ़ी है, वहीं परिवार उन्हें आज भी घर-बच्चे संभालने वाली सदस्य से ज्यादा नहीं समझता । वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी पिछले दो दशकों में घटी है।
Date:20-04-23
बढ़ते तापमान के कारण हीट एक्शन प्लान जरूरी हो गए हैं
हीट स्ट्रेस से अमीर लोग ज्यादा प्रभावित नहीं होते। इसकी मार गरीबों पर अधिक पड़ती है
डॉ. चन्द्रकान्त लहारिया, ( जाने माने चिकित्सक )
कुछ दिन पूर्व पंजाब सरकार ने शासकीय कार्यालयों का समय बदलकर सुबह साढ़े सात से दोपहर दो बजे तक कर दिया। ऐसा प्रत्यक्ष रूप से पॉवरग्रिड पर लोड घटाने के लिए किया गया था, ताकि बिजली की बढ़ती मांग को सुनियोजित किया जा सके। लेकिन इसके मूल में है जलवायु परिवर्तन का असर, ग्लोबल वॉर्मिंग और बढ़ता तापमान। अभी तो गर्मियां शुरू ही हुई हैं और पूरे देश का पारा चढ़ चुका है। कई शहरों में यह पहले ही 40 डिग्री को पार कर चुका है। अप्रैल की शुरुआत में ही मौसम विभाग ने कह दिया था कि इस बार की गर्मियां बहुत विकट साबित होने जा रही हैं। यह कोई संयोग नहीं है। दिसम्बर 2022 को भारत में बीते 122 वर्षों का सबसे गर्म दिसम्बर पाया गया था। हीट स्ट्रेस के कारण केवल बढ़ते तापमान की ही समस्या नहीं है, बल्कि उमस भी एक बड़ी दिक्कत है। जब तापमान और उमस का मिला-जुला असर हमारे शरीर के 37 डिग्री तापमान से अधिक हो जाता है तो हम हीट स्ट्रेस का अनुभव करने लगते हैं।
बीती सदी में भारत का सालाना औसत तापमान 0.7 डिग्री बढ़ गया है। विगत बीस सालों में भारत में उससे पहले के दो दशकों की तुलना में हीट-वेव्ज़ की संख्या लगभग ढाई गुना बढ़ गई है। शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 2 डिग्री अधिक गर्म हैं। वास्तव में हीट स्ट्रेस सभी को एक तरह से मुश्किलों में नहीं डालता। अमीर लोग इससे अधिक प्रभावित नहीं होते। इसकी मार गरीबों पर ज्यादा पड़ती है। हीट स्ट्रेस के कारण बीमारियां बढ़ती हैं और सैकड़ों लोग मृत्यु के शिकार होते हैं। इसका किडनी, लिवर और हार्ट सहित लगभग सभी महत्वपूर्ण अंगों पर असर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज और हीट स्ट्रेस के दूसरे भी परिणाम हैं। उनका असर सामाजिक-अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। फसलें खराब होती हैं। मवेशियों की मृत्यु हो जाती है। खेतों में काम करना मुश्किल हो जाता है। क्लाइमेट चेंज और बढ़ते तापमान का भारत में कृषि क्षेत्र पर निरंतर दबाव पड़ रहा है।
हीट स्ट्रेस से कामकाजी आबादी की उत्पादकता भी एक तिहाई कम हो जाती है। भारत आज भी एक लेबर-इंटेंसिव देश है, विशेषकर कृषि और निर्माण क्षेत्र में। भीषण गर्मी से काम और आमदनी में कमी आती है। तापमान बढ़ने से बिजली की मांग में भी इजाफा होता है, जिससे बिजली कटौती होती है और औद्योगिक उत्पादन घट जाता है। अनुमान लगाए गए हैं कि हीट स्ट्रेस से जीडीपी को तीन से पांच प्रतिशत तक का नुकसान होता है। क्लाइमेट चेंज के जारी रहने से हीट-वेव्ज़ की चुनौतियां भी निरंतर बढ़ेंगी। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि केंद्र और राज्यों की सरकारों सहित नगरीय प्रशासन इसे गम्भीरता से लेकर इसका सामना करने की योजना बनाएं। वर्तमान में भारत के 23 राज्य एक हीट एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। इसमें तापमान के साथ ही उमस को भी जोड़ा जाना चाहिए। इनका विकास स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर करना चाहिए। टेक्नोलॉजी की मदद से हीट वेव्ज़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और लोगों को अत्यधिक तापमान के प्रति सचेत करते हुए उनसे यथासम्भव घर पर रहने, बहुत सारा पानी पीने, अपने कामकाज के समय में बदलाव लाने आदि का आग्रह किया जा सकता है। विशेषकर खुले में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए यह ज्यादा जरूरी है। समर-शेल्टर्स बनाए जाने चाहिए। कुछ राज्य कूल रूफ पॉलिसी भी विकसित कर रहे हैं, जिसके चलते भवनों की छतों के निर्माण में ऐसी सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो सूर्य की रोशनी को प्रतिबिम्बित करते हुए घर को ठंडा बनाए रखती हैं।
धरती के बढ़ते तापमान के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। एक बेहतर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए दीर्घकालीन नीतियां बनाने की जरूरत है। हीट वेव की स्थिति में सरकारों को अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को मुआवजा-मदद मुहैया करानी चाहिए। शहरों में पेयजल की सर्वत्र उपलब्धता सुलभ होनी चाहिए। हम अकसर बाढ़ या वायु प्रदूषण की चर्चा करते हैं। अब समय आ गया है कि हम ग्लोबल वॉर्मिंग और हीट स्ट्रेस को भी अपनी चर्चाओं में नियमित सम्मिलित करें। पंजाब जैसी स्थिति दूसरे राज्यों और शहरों में भी निर्मित हो सकती है और हर राज्य के पास विंटर और समर कैपिटल की लग्जरी नहीं होती है।
जनसंख्या नियोजन
संपादकीय
आखिरकार भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अब भारत की आबादी एक अरब 42 करोड़ 86 लाख हो गई है। निःसंदेह यह कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि चीन के मुकाबले भारत का क्षेत्रफल कहीं अधिक कम है। यह सही है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आ रही है, लेकिन वह इतनी धीमी है कि अभी कुछ वर्षों तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी। इसे देखते हुए यह आवश्यक है कि भारत जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक उपाय करे। यह सभी की सहभागिता से ही संभव है। अब जब भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, तब फिर जनसंख्या नियोजन के भी उपाय किए जाने चाहिए। इससे इन्कार नहीं कि इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। हमारे नीति-नियंता इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि यदि जनसंख्या का नियोजन सही तरह से न हो तो फिर अधिक आबादी एक बोझ का रूप ले लेती है। ऐसा न होने पाए, इसके लिए तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। चूंकि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है इसलिए उसके अपने लाभ भी हैं, लेकिन ये लाभ तभी अर्जित किए जा सकते हैं, जब इस युवा आबादी को समुचित शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर मिल सकें। इसके लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि ऐसे युवा तैयार हो सकें जो देश की प्रगति में सहायक बन सकें।
इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि विभिन्न औद्योगिक संगठन इसकी शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें जैसे कुशल और दक्ष युवाओं की आवश्यकता है, वैसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियां हैं। यह अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने युवा आबादी को ध्यान में रखकर कौशल विकास की पहल की है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। कौशल विकास के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, वे कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। बढ़ती आबादी को देखते हुए हमें इसके भी जतन करने होंगे कि युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से काम दिया जा सके। यह तब संभव होगा, जब उद्योग-धंधों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी युवाओं को चाहकर भी सरकारी नौकरियां प्रदान नहीं की जा सकतीं। यह एक शुभ संकेत है कि तकनीक आधारित नए-नए उद्योग-धंधे बढ़ रहे हैं और उनमें अच्छी-खासी संख्या स्टार्टअप की है, लेकिन इसकी अनदेखी भी नहीं की जानी चाहिए कि एक बड़ी संख्या में हमारी आबादी उस कृषि पर निर्भर है, जिसकी उत्पादकता कम है। स्पष्ट है कि कृषि पर निर्भर आबादी को उद्योग-धंधों में खपाने की आवश्यकता है।
Date:20-04-23
स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने वाला कानून
जब तक स्वास्थ्य बजट में भारी बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक लोगों को स्वास्थ्य का सही अधिकार नहीं मिल पाएगा।
नचिकेत मोर, ( लेखक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं )
राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून यानी राइट टू हेल्थ एक्ट लागू हो गया। राजस्थान देश का पहला राज्य है, जहां लोगों को अब स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा। इस कानून के लागू होने का मतलब है कि यदि राज्य का कोई भी नागरिक बीमार होता है तो उसे सरकारी और चुनिंदा प्राइवेट अस्तपालों को इलाज देना होगा। अगर उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं तो सरकार की ओर से उसके इलाज का खर्चा उठाया जाएगा। फिलहाल मुफ्त इलाज की सुविधा केवल सरकारी अस्पतालों में है। कानून बनने के साथ ही इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी होने लगी हैं। एक तरफ डाक्टरों का कहना है कि उनके पेट पर लात मारकर लोगों को एक खोखला-सा अधिकार दिया जा रहा है, जिसे डाक्टर चाहें तो भी अमल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बगैर पैसों के वे काम नहीं कर पाएंगे। वहीं इस कानून के समर्थकों का कहना है कि यह एक आवश्यक अधिकार है और राजस्थान सरकार की पहल सराहनीय है।
चाहे आप डाक्टरों की बात मानें या न मानें, एक बात साफ है कि जब तक राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा के अपने बजट में दोगुना-तिगुना बढ़ोतरी नहीं करेगी, तब लोगों को यह अधिकार सही मायने में दे नहीं पाएगी। हालांकि सरकार ने अपना बजट कुछ हद तक जरूर बढ़ाया है, परंतु यह बहुत ही कम है। अगर वह इसके लिए पूरा पैसा देना चाहे तो उसे अन्य मदों में से अपने बजट में कटौती करनी पड़ेगी। आज की तारीख में सरकार शायद इस तरह की कटौती के लिए तैयार नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझें। सिजेरियन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्जरी है, जिसकी जरूरत औसतन 20 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को पड़ती है। राजस्थान में दो ही ऐसे जिले हैं, जिनमें सरकार आज की तारीख में करीब 15 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन की सेवा उपलब्ध कर पा रही है। जाहिर है पूरे राज्य में इसे 20 प्रतिशत तक लाने के लिए सरकार को काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा और अगर इन जिलों में अस्पताल ही नहीं हों तो सरकार इस अधिकार को पूरा करने में असफल रहेगी। कुछ जिलों में प्राइवेट अस्पताल जरूर हैं, जहां इस अधिकार की सहायता से लोग सिजेरियन करवा सकते हैं, परंतु ऐसे जिले बहुत कम हैं। अधिकांश जगह दोनों भी नहीं हैं। इस स्थिति को देखते हुए कई लोगों का कहना है कि सरकार ने इस कानून को जल्दबाजी में बिना सोचे-समझे और बगैर पैसों का इंतजाम किए सिर्फ वोट बटोरने के लिए बनाया है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन यह साफ है कि सरकार को अब जनता की आवाज सुननी पड़ेगी और उसके इलाज के लिए पैसों का प्रबंध करना पड़ेगा। भारत के किसी राज्य ने आजादी के 70 साल बाद भी स्वास्थ्य जैसा मूल अधिकार देना जरूरी नहीं समझा।
अपने देश में प्रायः देखा गया है कि एक बार दिया हुआ वचन न तो वापस लिया जा सकता है और न ही इसे और राज्यों में फैलने से रोका जा सकता है। एक के बाद एक राज्यों में पुरानी पेंशन की उठती मांग इसका ताजा उदाहरण है। अधिकार देने की बात कर अपने हाथों में खुद ही हथकड़ी पहन लेना एक चतुर नेता का दांव भी हो सकता है। इससे वह पार्टी वालों को और सरकार पर दबाव डालने वाले लोगों से कह सकता है कि भाई अब यह तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बात मुंह से निकल चुकी है। अगर हम किसी स्थापित व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं तो उसमें असंतुलन लाना एक जरूरी कदम होता है। इस असंतुलन से ही एक नई संतुलित व्यवस्था उपजती है। बगैर असंतुलन के न हमारे देश को आजादी मिली और न ही स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई परिवर्तन आ सकता है।
यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्वास्थ्य में सिर्फ डाक्टर, दवाइयां और पैसा ही नहीं आते हैं। स्वास्थ्य एक व्यापक सोच है। जैसे-शुद्ध हवा, पानी, तनावमुक्त वातावरण। जब सरकार इस कानून पर गंभीरता से गौर करेगी तो उसे यह बात साफ नजर आ जाएगी कि और भी बहुत कुछ करना है। अगर कम पैसों में इस अधिकार को पूरा करना है तो उसे सोचना पड़ेगा कि कैसे बीमारियों को रोका जाए। हमारे शहरों में हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे, परंतु ऐसे फुटपाथों की संख्या कम हो रही है, जिन पर लोग आसानी से चल सकें। टीबी और दमा की बीमारियां कम नहीं हो रही हैं, लेकिन इमारतों की डिजाइन में हवा-पानी तो दूर, उनमें रहने वाले सूरज की एक किरण देखने के लिए भी तरस जाते हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो बात नहीं बनेगी।
जब 1972 में सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया, तब शायद उसकी सोच रही होगी कि कुछेक जगहों पर शेर-भालू आदि को बचाकर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इस तरह से रोज-रोज परेशान कर रहीं स्वयंसेवी संस्थाएं चुप हो जाएंगी और विदेश में पर्यावरण के नाम पर सस्ते में वाहवाही प्राप्त हो जाएगी, लेकिन हर अधिनियम देश की कानूनी व्यवस्था का एक स्थायी अंग बन जाता है और जनता को अपने अधिकारों के प्रति प्रेरित करता है। सरकार ने सपने में भी सोचा नहीं होगा कि वही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 2020 में सरकार को हाथियों के आने-जाने के लिए सुपरस्पीड हाईवे के नीचे एक बड़ी सुरंग बनाने के लिए मजबूर कर देगा। यह राइट टू हेल्थ एक्ट भी इसी तरह का कानून है, जिसकी सहायता से पूरे देश की स्वास्थ्य प्रणाली में बदलाव लाया जा सकता है।
Date:20-04-23
जाति पर जोर
संपादकीय
इस वर्ष कई प्रमुख राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके पश्चात 2024 में लोकसभा चुनाव भी निर्धारित हैं। ऐसे में विपक्षी दलों को शायद शक्तिशाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ताकत का मुकाबला करने के लिए एक साझा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए जाएं। यह जनगणना 2011-12 में की गई थी और इसमें 25 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया था। हालांकि इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मांग की है कि इन आंकड़ों को जारी किया जाए। उन्होंने दलील दी है कि जाति आधारित आरक्षण में 50 फीसदी की सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसी मांगें नई नहीं हैं लेकिन जिस समय यह बात उठाई गई है उससे यही संकेत मिलता है कि मूल विचार है सामाजिक न्याय को चुनावी मुद्दा बनाना। अभी यह देखना होगा कि क्या चुनाव में यह कारगर साबित होता है लेकिन फिलहाल देश जिस मोड़ पर है वहां जातीय राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना सही नहीं प्रतीत होता।
निश्चित रूप से जाति आधारित जनगणना का विचार अधिक आरक्षण की ओर ले जाने वाला है और इससे सरकारी व्यय में बदलाव आएगा। क्षेत्रीय दलों ने इस विचार का जमकर समर्थन किया है। बिहार में तो जाति आधारित जनगणना हो भी रही है। मांग तो यह भी थी कि हर दशक में होने वाली जनगणना जो 2021 में महामारी के कारण टाल दी गई, उसमें भी जाति आधारित सूचना जुटाई जाए। दलील दी गई कि ऐसी पिछली जनगणना 1931 में की गई थी जब भारत ब्रिटिश उपनिवेश था और अभी भी बेहतर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए हालात की समीक्षा की आवश्यकता है। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में जाति के आधार पर आरक्षण देने के रूप में सकारात्मक कार्यवाही की जाती रही है। चूंकि 2021 की जनगणना को आगे बढ़ा दिया गया और समाचार बताते हैं कि शायद 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले यह जनगणना न हो सके तो इसलिए यह एक अहम चुनावी मुद्दा बन सकता है।
सरकार ने 2021 में संसद को बताया था कि नीतिगत रूप से उसने निर्णय लिया है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा शेष आबादी को जाति के आधार पर अलग-अलग नहीं गिनेगी। परंतु राजनीतिक दृष्टि से अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अगर यह मुद्दा चुनावी दृष्टि से जोर पकड़ गया तो भाजपा क्या करेगी। अभी तक भाजपा जाति से परे धार्मिक पहचान का सफलतापूर्वक लाभ उठाने में कामयाब रही है। ऐसे में वह राजनीतिक रूप से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेगी।
ऐसे में संभव है कि राजनीतिक बहस में जाति और धर्म की बातें नजर आएं। बल्कि जाति आधारित जनगणना स्वयं सामाजिक विभाजन को बढ़ाने वाली साबित होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग जिस पर सबसे अधिक ध्यान है वह कोई एक समान समूह नहीं है। उसमें कई उप जातियां हैं तथा अलग-अलग जातियों को अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न दर्जे दिए गए हैं। इसके अलावा कई राज्यों में प्रभावशाली जातियां इस श्रेणी में आरक्षण की मांग कर रही हैं। आरक्षण पर नए सिरे से विचार करने पर ऐसी मांग उठ सकती हैं जिनको पूरा करना मुश्किल हो सकता है।
ऐसे में यह अहम है कि भारतीय राजनीतिक बहस जाति और धर्म की खाई से ऊपर उठे और आर्थिक विकास पर ध्यान दे। इसमें दो राय नहीं है कि वंचितों और गरीबों को उचित अवसर मिलने चाहिए लेकिन केवल आरक्षण बढ़ाने से लाभ नहीं होगा। भारत को ज्यादा तादाद में अच्छी गुणवत्ता वाले रोजगार और सभी स्तरों पर बेहतर शैक्षणिक संस्थान चाहिए। भारतीय राज्य की इन्हें उपलब्ध कराने में असमर्थता ही वह बुनियादी वजह है जिसके चलते आरक्षण की मांग लगातार बढ़ रही है। इससे अल्पावधि में राजनीतिक दलों को मदद मिल सकती है लेकिन इससे समस्या हल नहीं होगी।
Date:20-04-23
रिहाई पर सवाल
संपादकीय
अपराध और दंड के संदर्भ में एक मशहूर उक्ति का उल्लेख अक्सर किया जाता रहा है- ‘न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि वह होते हुए दिखना भी चाहिए।’ विडंबना यह है कि कई बार किसी अपराध के साबित हो जाने के बाद सजायाफ्ता दोषियों के बारे में भी सरकारों का रुख ऐसा होता है, जो समूची न्याय की अवधारणा को ही कठघरे में खड़ा कर देता है। जाहिर है, न्याय में भरोसा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक असहज करने वाली स्थिति होती है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए यह कहा कि जब समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले जघन्य अपराधों की सजा में छूट पर विचार किया जाता है तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने जो सख्त टिप्पणियां की हैं, वह न्याय के संदर्भ में सरकारी रवैये को आईना दिखाने जैसा है।
दरअसल, इस मामले में न सिर्फ एक गर्भवती महिला से सामूहिक बलात्कार किया गया, बल्कि उसके सात रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हमने गुजरात सरकार को इस संबंध में सभी साक्ष्य पेश करने के लिए कहा था… हम जानना चाहते हैं कि क्या गुजरात सरकार ने अपना विवेक लगाया है; अगर हां, तो बताएं कि आपने किस सामग्री को दोषियों की रिहाई का आधार बनाया है। हैरानी की बात यह है कि अदालत में गुजरात सरकार ने उम्रकैद के सजायाफ्ता दोषियों की रिहाई से जुड़े दस्तावेज दिखाने के आदेश का विरोध किया। जबकि अगर सरकार इस मसले पर खुद को सही मानती है तो उसे कम से कम अदालत के कहने पर पूरी पारदर्शिता जरूर बरतनी चाहिए। स्वाभाविक ही गुजरात सरकार के इस रुख पर अदालत ने एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि रिकार्ड पेश नहीं किए गए तो इस मामले में कोर्ट की अवमानना के आरोप में कार्यवाही चल सकती है और अगर कारण नहीं बताए जाते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकाल लेंगे। सवाल है कि इतने संवेदनशील मामले में सभी दोषियों की रिहाई का फैसला करने से पहले सरकार को क्या अपने विवेक का प्रयोग करना जरूरी नहीं लगना चाहिए था!
गौरतलब है कि बिलकिस बानो के मामले में बलात्कार और हत्या की जैसी प्रकृति थी, उसकी गंभीरता के मद्देनजर सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इस मामले के सभी ग्यारह दोषियों को पिछले साल पंद्रह अगस्त को रिहा कर दिया गया था। रिहाई के बाद सार्वजनिक रूप से इन सबका स्वागत करने की जैसी खबरें आई थीं, उसे लेकर बहुत सारे लोगों के बीच उचित ही दुख और आक्रोश फैला था। सवाल है कि ऐसा करके इस जघन्य अपराध की पीड़ित और उनके परिजनों के साथ-साथ न्याय में भरोसा रखने वाले सभी लोगों को किस तरह का संदेश दिया गया था? एक प्रश्न यह भी है कि ऐसी रिहाई का व्यापक सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा? इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की चिंता को समझा जा सकता है कि आज यह बिलकिस के साथ हुई घटना का सवाल है, कल ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सामूहिक बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के दोषियों के प्रति कोई सरकार नरम रवैया अख्तियार करती है, मगर इससे न्याय की धारणा को चोट पहुंचती है।
Date:20-04-23
निजता का सम्मान जरूरी
संपादकीय
सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने नया एफीडे़विट दाखिल किया है। इसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का नजरिया मांगने को कहा गया है। केंद्र सरकार चाहती है‚ इस मामले में सुनवाई ही ना हो क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस पर अदालत का कहना है‚ यह कवायद आने वाली पीढ़ियों के लिए हो रही है। जबकि याचिकाकर्ता चाहते हैं‚ सेम सेक्स मैरिज को भी कानूनी मान्यता मिले‚ क्योंकि यह उनका अधिकार है। शादी उनका मौलिक अधिकार हो ताकि उन्हें लांछनों से मुक्ति मिले। साथ ही‚ स्पेशल मैरिज एक्ट में उन्हें उचित पहचान मिले। हैट्रोसेक्सुअल ग्रुप के तौर पर वे मांग कर रहे हैं‚ पति–पत्नी की बजाय जीवन साथी शब्द का प्रयोग कर इसे जेंड़र न्यूट्रल बनाया जाए। वे चाहते हैं‚ उन्हें कमतर ना आंका जाए और दोयम दर्जे का बर्ताव ना हो। घरों में निजता बनी रहे। वे कह रहे हैं कि माना जाता है‚ हम सामान्य नहीं हैं यानी हम अल्पसंख्यक हैं तो हमारे अधिकार समान हैं। सरकार की दलील है कि उसे कानून व परंपराओें का भी ख्याल रखना है। वह मानती है कि इसे मान्यता देने से पर्सनल लॉ व सामाजिक मान्यताओं की तबाही हो सकती है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि कानून बनाना अदालत का काम नहीं है। क्योंकि उसे लगता है कि इससे तलाक‚ भरण–पोषण‚ विरासत‚ गोद लेने सरीखी दिक्कतें आएंगी। चूंकि अपनी सरकारें सामाजिक मामलों‚ रीति–रिवाजों‚ मान्यताओं को लेकर हमेशा मध्यमार्ग तलाशती हैं। बहुसंख्य लोगों की सोच या उनके विचारों पर सीधा प्रहार करने से बचती है। हालांकि दुनिया के तमाम देश तेजी से सेम–सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दे रहे हैं। बावजूद इसके अपने यहां अभी इस पर खुल कर बात भी नहीं हो रही। यह सच है कि शादी सुरक्षा का भाव देती है‚ इससे दंपति सामाजिक व पारिवारिक तौर पर बंध जाता है। उत्तराधिकार‚ गोद लेना या सरोगेसी‚ टैक्स में छूट व सरकारी अनुकंपाओं के लिए भी शादी का बहुत महत्व है। हम बहुत परंपरावादी और परिवार वाले लोग हैं। हमारे लिए इस तरह के क्रांतिकारी बदलावों को अपना पाना आसान नहीं है। यह दुस्साहसिक साबित हो सकता है। मगर यह भी सच है कि निजता या व्यक्तिगत चुनाव का सम्मान करना सभ्य समाज के लिए जरूरी है। यह भी समझने की जरूरत है‚ गे असामान्य या बीमार लोग नहीं हैं। समाज और सरकार को लचीला रुख अपनाना ही होगा।
आबादी में अव्वल
संपादकीय
फिर एक रिपोर्ट ने बता दिया है कि आबादी के मामले में भारत अब चीन से आगे निकल गया है। संयुक्त राष्ट्र की ‘द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, 2023’ आई है, जिसका शीर्षक एट बिलियन लाइव्स, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज : द केस फॉर राइट्स ऐंड चॉइस है। बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 1 अरब, 42 करोड़, 86 लाख होने का अनुमान है, जबकि चीन की जनसंख्या 1 अरब, 42 करोड़, 57 लाख है। मतलब आबादी में भारत अब चीन से 29 लाख आगे निकल गया है। यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में इस बार जनगणना नहीं हुई है, पर जनसंख्या के इस अनुमान को किसी पक्ष ने ठोस चुनौती नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 से जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना शुरू किया था और उसके बाद भारत पहली बार दुनिया में आबादी के मामले में सबसे आगे निकल गया है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अनुसार, चीन की आबादी पिछले साल ही अपने चरम पर पहुंचकर गिरने लगी है। वहां गिरावट का क्रम आने वाले वर्षों में जारी रहेगा। गौर करने की बात है कि अभी भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है, जबकि चीन की वृद्धि दर साल 1980 से घटती चली जा रही है।
हालांकि, भारत अभी युवा बहुल देश है, जबकि चीन में बूढ़ों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहां 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की आयु 65 वर्ष से अधिक है, भारत में अभी इस वय के महज सात प्रतिशत लोग हैं। वैसे चीन में लोगों का जीवन भारत की तुलना में लंबा है। चीन में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 82 है, जबकि भारत में 74 है। चीन में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 76 वर्ष है, जबकि भारत में 71 है। यह बिल्कुल संभव है कि अपने यहां जीवन-स्तर को सुधारकर चीन ने अपनी आबादी को नियंत्रित किया है। आबादी पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विकास सबसे जरूरी है और भारत को भी इस दिशा में अपने प्रयास तेज करने चाहिए। वैसे चीन में आबादी नियंत्रण का काम बहुत कड़ाई के साथ किया गया है, जबकि भारत में उदारता भी ज्यादा आबादी की एक बड़ी वजह है। चीन ने काफी पहले एक संतान की नीति को लागू कर दिया था, जबकि भारत अभी भी दो संतान की नीति को ही बढ़ा रहा है। लोकतंत्र में आबादी को कड़ाई से नियंत्रित करने में अपनी समस्याएं हैं, स्वत: स्फूर्त नियंत्रण की उम्मीद करना और जागरूकता के लिए पहल करते रहना भारत की मजबूरी है।
हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि भारत में बढ़ती युवा आबादी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने का काम कर रही है और आगे करीब दस साल तक करेगी। अत: तेज विकास का लाभ उठाते हुए भारत को आबादी नियंत्रण के प्रयासों को तेज करना होगा, ताकि साल 2035 से भारत की आबादी में गिरावट शुरू हो जाए। अमृत काल इस मामले में भारत के लिए परीक्षा का समय है। आजादी की सौवीं वर्षगांठ के समय तक भारत अपनी आबादी को पूरी तरह से नियंत्रित कर ले, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा आबादी दुख की वजह नहीं है। समाज में बढ़ती असमानता और गरीबी ने मुश्किल में डाल रखा है। भारत जब सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो गया है, तब उसे बार-बार यह याद भी दिलाया जाएगा। मतलब, युद्ध स्तर पर आबादी को जल्द से जल्द स्थिर करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।
Date:20-04-23
हिंद महासागर में घुसपैठ करता ड्रैगन
सी उदय भास्कर, ( निदेशक, सोसाइटी ऑफ पॉलिसी स्टडीज )
हिंद महासागर की गहराई में स्थित 19 समुद्र तलों के मंदारिन नाम जारी करने के बाद चीन के जहाज महासागर के मध्य में अनुसंधान व सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वे हिंद-प्रशांत में पनडुब्बियों की आवाजाही को लेकर नक्शा तैयार कर रहा है। इसका अर्थ है कि हिंद महासागर के प्रमुख दावेदार के रूप में चीन अपना दावा ठोक रहा है। उसकी समुद्री रणनीति पर यदि हम गौर करें, तो इसके कयास लगाए भी जा रहे थे।
जाहिर है, वह जल्द से जल्द हिंद महासागर में अपनी स्थायी मौजूदगी चाहता है, जिसका विस्तार जिबूती से कोको द्वीप समूह तक हो सकता है। उसकी इस मंशा का पता तभी चल गया था, जब 2008-09 के अंत में उसने ‘एंटी-पायरेसी’ गश्त शुरू कर दी थी। अगर यह संभव हो गया, तो भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। अव्वल तो यहां अपनी मजबूत स्थिति से हमें समझौता करना पड़ेगा, और फिर एक ऐसे देश के साथ हमें समुद्री क्षेत्र साझा करना होगा, जो हमारे लिए प्रतिकूल भी है और प्रादेशिक विवादों को न्योतने वाला भी। ऐसे में, कई और गलवान हमें परेशान कर सकते हैं।
हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों के हमारी सुरक्षा और सामरिक हितों के संदर्भ में कई गहरे निहितार्थ हैं। आशंका है कि चीन हमारे समुद्री ढांचे पर निगरानी तेज कर देगा, विशेष रूप से नौसेना के ठिकानों पर उसकी नजर बनी रहेगी। अगर कोको द्वीप समूह पर चीन के साजो-सामान बढ़ते हैं, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक उसकी जद में आ जाएंगे। इन सबसे पहले उसने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों का नामकरण करके यह बताने की कोशिश की थी कि भारतीय हिस्सों पर उसका दावा अब भी कायम है। गलवान, 2020 की घटना के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अरुणाचल प्रदेश का मसला भी, जिसको लेकर द्विपक्षीय सहमति बनती हुई लग रही थी, अचानक से खबरों में आ गया है, जो साफ बता रहा है कि हमें कहीं अधिक प्रभावकारी जमीनी उपाय करने होंगे।
आखिर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? हमें ऐसी समुद्री रणनीति बनानी चाहिए, जो सिर्फ नौसेना-केंद्रित न हो, बल्कि समावेशी हो। इसके अलावा जरूरी यह भी है कि महासागर में जरूरी ढांचे के निर्माण के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद दी जाए। यह समझना होगा कि किसी भी राष्ट्र की समुद्री क्षमता केवल नौसेना और तटरक्षक बल तक सीमित नहीं होती। समुद्री वाणिज्यिक जहाज, बंदरगाह और हॉर्बर, मछली पालन, नीली अर्थव्यवस्था के साझेदार, तटीय इलाकों में संपर्क जैसे तमाम तत्वों को भी उसमें शामिल करना पड़ता है और उनकी सहभागिता लगातार बढ़ानी पड़ती है। क्या चिंताजनक नहीं है कि दुनिया के शीर्ष 20 बंदरगाहों में भारत के हाथ खाली हैं? बड़े-बड़े मालवाहक जहाज श्रीलंका जाते हैं, जहां माल उतारकर उसे भारत भेजा जाता है। भारत ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को लेकर भी पर्याप्त निवेश नहीं किया, जिससे बड़े पैमाने पर विदेशी जहाज अवैध रूप से मछली मार रहे हैं।
भारत का जहाज-निर्माण भी वैश्विक स्तर से काफी नीचे है। यह स्थिति तब है, जब भारत में एशिया का पहला जहाज निर्माण यार्ड- हिन्दुस्तान शिपयार्ड था। आज चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश जहाज-निर्माण में वैश्विक नेता बन गए हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई प्रयास संजीदगी से नहीं किया। भारत अपने खतरों को हिमालय की नजर से देखता है, और समुद्री चुनौतियों की अनदेखी करता है। दिक्कत यह भी है कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व का ज्यादातर ध्यान चुनावों पर होता है और उनकी नजर में पाकिस्तान कहीं बड़ा खतरा है। फिर भी, उम्मीद यही है कि हिंद महासागर की इस चुनौती पर हमारा सत्ता-प्रतिष्ठान उचित गौर करेगा।
हमें वैश्विक मंचों पर भी चीन को घेरना होगा। बीजिंग जिस तरह की विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाता है, वह तमाम देशों के लिए चिंता का सबब है। अच्छी बात है कि बीजिंग का विरोध करने वाले समान सोच के कई राष्ट्र एक समूह बनाने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, सच यह भी है कि कोई भी देश चीन के साथ अपने आर्थिक रिश्तों की कीमत पर आगे नहीं बढ़ना चाहेगा, और यही इस पूरे मसले की सबसे बड़ी विसंगति है, जिससे हमें जूझना होगा। हर देश अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहेगा। हालांकि, भारत क्वाड समूह का भी हिस्सा है। लिहाजा यह देखना दिलचस्प होगा कि यह गुट किस तरह से समुद्री क्षेत्र में चीन से निपट सकेगा?
क्या इसके बरअक्स, हम तिब्बत जैसे पुराने मसलों पर चर्चा शुरू कर सकते हैं? निस्संदेह, भारत को भी बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। बीजिंग से वार्ता लगातार होनी ही चाहिए, भले इसके ठोस परिणाम न निकल पाएं। मगर दलाई लामा के बाद तिब्बत को लेकर एक गेम प्लान भी हमें तैयार करना चाहिए। इसका हमें फायदा मिल सकता है। विदेश मंत्रालय को सक्रियता दिखाने की जरूरत है। चीन के बारे में भारत को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। साथ ही, ऐसी रणनीति भी बनानी चाहिए कि देश के बुनियादी हितों की रक्षा करने में वे समर्थ हों। देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार की नियुक्ति सुखद है, पर इसका असर देखना शेष है।
भारत की विविधता और यहां के लोकतंत्र को लेकर चीन की अपनी चिंताएं हैं। देखा जाए, तो शुरुआत से ही वह इसको लेकर परेशान रहा है। हालांकि, उसके लिए तनाव दक्षिण चीन सागर में भी बढ़ रहा है, जहां अंतरराष्ट्रीय जल-क्षेत्र में नौ-परिवहन की स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों को लेकर विवाद है। दिलचस्प है कि चीन ने यह दावा कृत्रिम द्वीपों के आधार पर किया है, जिसे अमेरिका स्वीकार नहीं कर रहा। उसने उन इलाकों में अपने जहाज भी भेजे हैं। आसियान के कई राष्ट्र और क्वाड के सदस्य देश भी ‘नाइन डैश लाइन’ को लेकर चीन के दावे को खारिज करते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में बीजिंग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। ऐसे में, जापान के हिरोशिमा में प्रस्तावित जी-7 के शिखर सम्मलेन में कुछ बात बन सकती है, जिसमें आठ अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। मुमकिन है, कि इसमें चीन की नीतियों से प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित देश इस बात पर आम राय बना सकें कि आखिर बीजिंग से किस तरह से निपटा जाए?