19-12-2018 (Important News Clippings)

Afeias
19 Dec 2018
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Date:19-12-18

No Asian Tigers Here

Modi’s foreign policy broke with the Nehruvian consensus, but not economic policy

Swagato Ganguly

Rahul Gandhi is known for his gnomic utterances, among which the most compelling may be his remark – made some time ago – that if India is a computer, then Congress is the default programme on which it runs. Around the same time, during the runup to 2014 Lok Sabha elections, i had argued that Narendra Modi was the politician who showed the greatest promise of breaching the Nehruvian consensus – NC for short – that has governed Indian politics for long. As another general election approaches, it is time to take stock of whether that promise has been realised.

A clarification is in order here. NC was vigorously contested when Jawaharlal Nehru himself was India’s PM, as Ramachandra Guha’s magisterial history ‘India After Gandhi’ amply attests. NC taking hold can be traced to the late 1960s, when the Swatantra Party declined and Indira Gandhi became PM. Since then India’s political class has operated largely within the parameters of NC – you could call it the operating system on which India’s leaders run. Even the 1991 reforms can be seen as a tactical response to a balance of payments crisis rather than being born out of conviction; brakes were applied once the crisis was averted. Under NC, as the adage goes, pro-market economic reforms can be carried out only under conditions of ‘stealth’; capitalism is ‘stigmatised’ and the economy grows mostly ‘at night’ when government is sleeping.

One area where the Modi government has undoubtedly broken the mould is foreign policy. India has largely shed its somewhat shy and introverted ‘non-aligned’ policy, which saw the world as a place of entrapment rather than opportunity. In its place, India has moved to a foreign policy orientation that engages confidently with the world and attempts to actively shape the global order, instead of merely reacting to events after they occur. It is to Prime Minister Narendra Modi’s credit, for instance, that he put aside what may have been personal pique at being denied a US visa by ramping up the security and strategic relationship with the US. As strategic doyen C Raja Mohan has noted, Modi government’s boldest move may lie in its attempt to break out of the anti-colonial, Cold War mindset that had crimped India’s engagement with large parts of the world.

Modi has certainly moved Indian foreign policy in a more realist direction: witness the combination of overtures to Pakistan and raising the costs to it for harbouring anti-India terror groups. As a result Pakistan has, for the first time, begun to feel the pinch of diplomatic isolation – Nawaz Sharif had to pay with his prime ministership for conveying the reality of this isolation to Pakistan’s powers-that-be – when Pakistan routinely outmanoeuvred India in the diplomatic arena in the past.

Undoubtedly there have been failures too – as in Nepal where New Delhi committed its old sin of heavy-handed intervention to shape a neighbour’s polity and ended up alienating Nepalis. But on the other hand, the India-Bangladesh relationship has been going great guns since the Modi government settled land and maritime borders with Bangladesh, successfully resolving what the Chinese like to call “a problem left over from history”. Rahul said in Hamburg recently that India ought to balance between the US and China, which appears to be a restatement of the old ‘non-aligned’ doctrine but with respect to today’s new superpowers. But a realist calculus would show it’s Beijing rather than Washington that appears determined to block India’s rise.

The Chinese drop the phrase “a problem left over from history” most often in the context of China’s border dispute with India, by which they mean they’re not in a great hurry to resolve it (India and Bhutan are the only two land border disputes China has not settled; this keeps a large section of the Indian military tied up at the LAC). China has an “all-weather” alliance with Pakistan, providing it diplomatic and military help as well as cover against India’s moves to isolate it. China routinely blocks India at international fora, such as in obtaining membership of the Nuclear Suppliers Group. It also practices a variety of trade mercantilism by denying market access to Indian goods and services (opening up a yawning $52 billion trade deficit, out of a total bilateral trade of $84 billion).

But Modi has done his strategic math correctly here and stood up to Beijing when called for. Thus, New Delhi refused to endorse President Xi Jinping’s signature Belt and Road Initiative and called it out for debt trap diplomacy – a position that caused ‘non-aligned’ warriors to quail but has since gained wide international acceptance. Likewise India acquitted itself well during the 73 day Doklam standoff, refusing to yield to pressure and the somewhat hysterical threats, blandishments and ‘psywar’ tactics emanating from Beijing (to which a Congress-led government would likely have succumbed).

However, a transformed foreign policy cannot stand on its own. If India were to be economically resurgent, comparable to an Asian tiger in its heyday, half of the work of foreign policy would already have been done. Conversely, if the ‘India story’ is running out of steam, no amount of globetrotting by an itinerant prime minister will help. Here, unfortunately, India’s old software still runs. The pace of economic reforms under NDA is as glacial, incremental and lumbering as under the previous UPA – while being accompanied by considerable backslidings and reversals (think demonetisation). Most economists who thought Modi would be a transformational figure have given up this belief by now. Not surprisingly, anti-incumbency is gathering force across the country.


Date:19-12-18

An Opportunity for India to Lead

Katowice calls for redoubled climate action

ET Editorials

At the latest round of United Nations climate talks in Katowice, Poland, countries adopted the rules designed to implement the 2015 Paris Agreement. These rules provide common modalities and guidelines that enable countries to track and report their country’s greenhouse gas emissions, track financial flows and technology transfers from developed to developing countries.

The agreement reached at Katowice, the outcome of two years of negotiations, is a victory for multilateralism at a time when many leaders across the world are questioning and undermining multilateral institutions. Though all countries accepted the rules and welcomed them, across the board, countries were not completely satisfied with the results. India registered its formal complaint over the absence of the principle of equity in the process of taking global stock, a periodic assessment of the efforts made globally to address climate change. The recent report by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stressed the need for countries to intensify their climate action to meet the Paris goals. At Paris, countries agreed to limit temperature increase to 2° C above preindustrial levels, with improved efforts to limit warming to 1.5° C. The rules provide the systems that will make it possible to ensure that countries are stepping up their efforts. However, the rules by themselves only represent the condition for this increase in ambition.

But assessments show that the world is on track for 3° C increase in temperature. Slowing down global warming will require more than robust rules of accounting. It will require all stakeholders — central, state and local governments, businesses, cities —to step up their efforts to address climate change. That will require focusing on improving financial and technological flows — making them predictable, adequate and accessible. India has an opportunity to step up and provide leadership, to help particularly the poor. To this end, it must focus on technology that has the potential to exponentially augment the efforts being made to limit global warming.


Date:19-12-18

जीएसटी की नई परीक्षा

संपादकीय

देश में पांच राज्यों के हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों का नीति निर्माण पर पहला प्रभाव जल्दी देखने को मिल सकता है। आगामी 22 दिसंबर को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में इसका असर दिखाई पड़ सकता है। इस बैठक के दौरान जीएसटी परिषद में तीन नए चेहरे नजर आएंगे और तीनों कांग्रेस के होंगे। जीएसटी परिषद में निर्णय प्रक्रिया की दृष्टि से देखें तो अब यह संभव है कि गैर भाजपा शासित राज्य ऐसे किसी जीएसटी प्रस्ताव को रोक दें जिसे भाजपा शासित केंद्र और राज्य सरकार पारित करना चाहती हों।

यह भाजपा शासित केंद्र सरकार के लिए एक अवसर भी है और परीक्षा भी कि वह देश के संघीय ढांचे का प्रबंधन किस प्रकार करती है और सहकारी संघवाद को किस प्रकार आगे ले जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार इस पर जोर देते रहे हैं। भाजपा और उसका शीर्ष नेतृत्व इस चुनौती से कैसे निपटता है, उससे पता चल जाएगा कि भविष्य में जीएसटी सुधार क्या रुख लेंगे। इसके अलावा ऐसे बदलावों की स्वीकार्यता का भी अंदाजा लग जाएगा। निश्चित तौर पर जीएसटी परिषद में किसी भी निर्णय को पारित करने के लिए 75 फीसदी मतों की आवश्यकता होती है। परिषद में केंद्र के अलावा देश के 29 राज्यों तथा दिल्ली और पुदुच्चेरी का प्रतिनिधित्व है। केंद्र सरकार के पास 33.3 प्रतिशत मत हैं, यानी वह किसी भी निर्णय को वीटो करने की क्षमता रखता है। परंतु परिषद में अपने किसी प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए केंद्र को 20 राज्यों की सहायता चाहिए ताकि 75 प्रतिशत मत हासिल हो सकें। हर राज्य के पास करीब 2.15 प्रतिशत मत हिस्सेदारी है।

11 दिसंबर को आए चुनाव नतीजों के पहले भाजपा अपने शासन वाले 16 राज्यों के साथ चार उन राज्यों का लाभ ले सकती थी जहां उसकी गठबंधन सरकार है। परंतु नतीजों के बाद भाजपा और उसकी गठबंधन सरकारों का आंकड़ा घटकर 17 रह गया है। यही वजह है कि अब उसे कम से कम तीन ऐसे राज्यों का सहयोग लेना होगा जो कांग्रेस शासित हैं या विपक्षी दलों के शासन वाले हैं। कांग्रेस के पास छह राज्यों की सत्ता है और बाकी बचे सात राज्यों में से एक तमिलनाडु ने खुलकर भाजपा विरोधी रुख अपना रखा है।

जम्मू कश्मीर में फिलहाल राज्यपाल शासन है। चिंता की बात यह है कि अगर इन 13 राज्यों में से 12 की सहमति बन जाती है तो वे केंद्र और शेष भाजपा एवं गठबंधन शासित राज्यों के किसी भी निर्णय को वीटो कर सकते हैं। अब तक जीएसटी परिषद ने अपने सभी निर्णय (करीब 1,000) आम सहमति से लिए हैं और मत विभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ऐसा तब हुआ जबकि कई निर्णय काफी संवेदनशील थे, या भावनात्मक मुद्दों से ताल्लुकरखते थे। अब जबकि विपक्ष के पास प्रतिरोध के लिए पर्याप्त क्षमता मौजूद है तो हालात बदल सकते हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी उस जीएसटी का विरोध करेगी जो प्रधानमंत्री द्वारा पारित किया गया है।

यानी भाजपा को अब अधिक कुशलता का परिचय देना होगा और जीएसटी के मसले पर सहकारी संघवाद की भावना को जीवित रखने के लिए उसे कुछ रियायत भी देनी होगी। प्रधानमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि 99 फीसदी वस्तुओं को 18 फीसदी से भीतर के कर दायरे में लाया जाएगा। चुनिंदा प्रभावी दरों का निर्णय काबिले तारीफ है लेकिन ऐसा करने में परिषद को जीएसटी से होने वाले राजस्व संग्रह में कमी की समस्या का भी सामना करना होगा।


Date:19-12-18

देश की अर्थनीति का हाल बताती दो बड़ी रैलियां

मिहिर शर्मा

पिछले दिनों एक पखवाड़े के दरम्यान दिल्ली के रामलीला मैदान में दो बड़ी रैलियां हईं। इन रैलियों ने दिखाया कि कौन सी ताकतें आगामी आम चुनाव लडऩे की तैयारी में हैं। पहले विभिन्न वाम संगठनों के लाल झंडे तले एकत्रित हजारों किसानों ने रैली निकाली और कृषि से जुड़ी समस्याओं को हल किए जाने की मांग की। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और उसके सहयोगी संगठनों ने अपनी ताकत दिखाई। भगवा कपड़ों में हजारों की तादाद में युवा अयोध्या में राम मंदिर की मांग के साथ राजधानी में एकत्रित हुए। ये दोनों रैलियां मोटे तौर पर यह दिखाती हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार देश की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने में पूरी तरह नाकाम रही है।

अब यह बात लगभग सभी मानते हैं कि कृषि संकट कमोबेश देशव्यापी समस्या है। यह संकट उन इलाकों में खासतौर पर है जो खेती के लिए बारिश पर निर्भर हैं या जहां सिंचाई की व्यवस्था भरोसेमंद नहीं है। इसके लिए कई वजह जिम्मेदार हैं। यह स्पष्ट है कि मॉनसून के बारे में अनुमान लगाना अब लगातार कठिन होता जा रहा है। मौसम का अतिरंजित व्यवहार बढ़ता जा रहा है। बहुत पहले से कहा जा रहा है कि यह जलवायु परिवर्तन का असर है। भारत हमेशा से जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक जोखिम वाले देशों में शुमार रहा है। किसान इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे, यह भी तय है। इसके अलावा तमाम प्रशासनिक नाकामियां भी तय हैं। सरकारी बीमा योजनाओं में बार-बार फेरबदल के बावजूद उनके डिजाइन में कोई सुधार नहीं है। किसानों को उनके जरिये होने वाले भुगतान में देरी हो रही है या फिर भुगतान नहीं हो पा रहा है।

एक रहस्यमय बात यह है कि बीमा कंपनियां किसानों को पैसे चुकाने के बावजूद काफी मुनाफा कमा रही हैं। गेहूं और चावल के अलावा अन्य फसलों की सरकारी खरीद की सही व्यवस्था नहीं बन सकी है। सरकारी खरीद की व्यवस्था इतनी व्यापक भी नहीं है इसलिए किसान सर्वाधिक संवेदनशील नजर आ रहे हैं। ग्रामीण भारतीयों को अन्य प्रकार के हस्तांतरण के प्रयास किए गए लेकिन इस हस्तांतरण पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि कृषि ऋण को माफ करने की पुरानी प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में स्थायी रूप से घर कर गई है और रामलीला मैदान पर एकत्रित हुए किसानों की रैली में यह एक प्रमुख मांग थी। अन्य आय समर्थन योजनाओं के अभाव में किसान यही उम्मीद करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंक उनको जरूरत के वक्त पैसे दें जबकि इसका पुनर्भुगतान वैकल्पिक हो।

इस बीच राम मंदिर निर्माण की मांग के साथ नाराज युवाओं का जुटान हमें यह याद दिलाता है कि बेरोजगारी की सामाजिक स्तर पर क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। रोजगार की कमी केवल सामाजिक पिछड़ापन ही नहीं लाती बल्कि रोजगार-धंधे से जुड़ी पहचान का अभाव कहीं अधिक घातक रूप ले लेता है। पश्चिमी देशों में रोजगार की कमी और रोजगार बाजारों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने प्रवासियों के खिलाफ भावनाओं को बहुत हद तक भड़काने का काम किया है। ये भावनाएं पहले भी मौजूद थीं लेकिन तब वे दबी-ढकी रहती थीं। यहां भी वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसे आंदोलन का प्राथमिक कारक धार्मिक कट्टरपंथ नहीं है। इसका अर्थ केवल यह है कि धार्मिक कट्टरता कई व्यक्तियों के जीवन में अहम भूमिका निभाती है। सन 2000 के दशक में देश ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उस वक्त कई लोगों ने पूरे भरोसे के साथ कहा था कि ऐसे आंदोलन अपनी उपयोगिता खो बैठे हैं। यहां तक कि अयोध्या आंदोलन से जुड़े रहे नेता लालकृष्ण आडवाणी जब प्रधानमंत्री बनने की होड़ में थे तब उन्होंने भी अपने अभियान में इसे बहुत कम तवज्जो दी।

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी शुरुआती महीनों में यह सब नजर नहीं आया। अपनी कट्टर छवि के बावजूद उन्होंने कहा था कि देश को बिना आंतरिक संघर्ष के 10 वर्ष तक संपदा निर्माण के काम में लगना है। अभी वर्ष 2014 तक करोड़ों रोजगार तैयार होने की बात की जा रही थी। परंतु समय बीतने के साथ ये बातें हवाई साबित होती गईं। इस बीच नोटबंदी ने कई नौकरियां छीन लीं। अब जबकि 2019 शुरू होने वाला है, इतने बड़े पैमाने पर नौकरियों की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। सरकार मौजूदा रोजगारों के औपचारिकीकरण पर केंद्रित नजर आ रही है। ऐसा करके उसका इरादा कर्मचारी भविष्य निधि का विस्तार करना और सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों को ऋण में इजाफा करना है। सरकार का मानना है कि यही उद्यमिता को बढ़ावा देना है। परंतु इससे रोजगार से जुड़ी अनिश्चितता समाप्त नहीं होती बल्कि बढ़ती है। यहां तक कि ईपीएफओ का जबरन विस्तार भी भविष्य में नियोक्ताओं की लागत बढ़ाएगा। इससे भविष्य में उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार तैयार करने के लिए उत्साह भी कम होगा।

ये दो नाकामियां यानी कृषि उपज का उचित प्रतिफल दिलाने में नाकामी और अद्र्घ शहरी इलाकों में सुनिश्चितता भरे रोजगार तैयार करने में विफलता आपस में जुड़ी हुई हैं। लोग अब तक खेती के काम में बंधे हुए हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। इससे औसत उत्पादकता में कमी आती है। आज अगर आप केवल खेती से जुड़ी आय पर निर्भर हैं तो आप गरीबी के भंवर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। अगर आप कोई अन्य काम तलाश करेंगे तो आपको केवल अनिश्चित रोजगार मिलेंगे। ऐसे में आप पहचान आधारित राजनीतिक लामबंदी में जुट जाएंगे। देश में सुरक्षित, स्थिर और समृद्घ समाज तैयार करने की संभावनाएं कम हो रही हैं। अगर 2014 के पहले कांग्रेस तथा वैसी सोच वाले अन्य दलों की इसलिए आलोचना होती थी कि उनकी नीतियां लोगों को राज्यों पर निर्भर बनाए रखती हैं तो वहीं मोदी की पार्टी यही काम बहुसंख्यकवादी पहचान के सहारे कर रही है। भारत को ऐसी राजनीतिक ताकत की आवश्यकता है जो बदलावपरक आर्थिक नीतियां लागू करे जो देश के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में सक्षम हों।


Date:19-12-18

त्रासद स्थिति से गुजर रहा शिक्षा का क्षेत्र

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गंभीर और व्यवस्थित शैक्षणिक सुधारों के बिना भविष्य बहुत अंधकारमय नजर आ रहा है।

शंकर आचार्य (लेखक इक्रियर के मानद प्रोफेसर और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। )

आम जनता देश की स्थायी वृद्घि और विकास के लिए सबसे बड़ी संसाधन है। 130 करोड़ की आबादी में से आधे 25 वर्ष से कम उम्र के और करीब दोतिहाई 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। करीब 85-90 करोड़ लोग कामगार उम्र के हैं और इनमें से आधे श्रम शक्ति का हिस्सा हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि देश के आर्थिक महाशक्ति बनने में अधिक समय नहीं है। चीन को देखिए, वह इसका उदाहरण है। दुर्भाग्य की बात यह है कि चीन तथा अधिकांश अन्य पूर्वी एशियाई देशों के उलट भारत ने आजादी के बाद से लगातार मूलभूत शिक्षा की अनदेखी की है।

देश में विद्यालयों और शिक्षकों की तादाद नाटकीय अंदाज में बढ़ी है और 6 से 14 की उम्र के बच्चों के नामांकन की दर 95 प्रतिशत से ऊंची है लेकिन हमारे विद्यालय बेहतर शिक्षण प्रदान करने में नाकामयाब रहे हैं। अभी भी इसमें कोई अहम सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। देश के लाखों ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षा और शिक्षण का क्या हाल है उसके बारे में सबसे अच्छी जानकारी प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन नामक स्वयंसेवी संगठन की वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट (असर) देती हैं। हर वर्ष यह रिपोर्ट देश के 560 से अधिक ग्रामीण जिलों के 16,000 से अधिक गांवों के 6 लाख से अधिक बच्चों पर तैयार की जाती है। वर्ष 2005 में जब ऐसी पहली रिपोर्ट जारी की गई और कहा गया कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 में पढऩे वाले बच्चों में से बमुश्किल आधे ही कक्षा दो की किताब पढ़ सकते हैं, तो इसे लेकर चर्चा तो हुई लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने स्थिति में सुधार का कोई प्रभावी उपाय नहीं किया। असर ने एक बाद एक अपनी रिपोर्ट में शिक्षा क्षेत्र की दुखद स्थिति बयां की।

अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया। इसके अलावा स्वचालित प्रोन्नति की व्यवस्था भी की गई। माना तो यही गया था कि इसके आने से ग्रामीण विद्यालयों में छात्रों की तादाद में इजाफा होगा और शिक्षण के नतीजे भी बेहतर होंगे। परंतु हकीकत में इसका एकदम उलटा हुआ: सरकारी विद्यालयों में नाम लिखाने वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चों की तादाद में तेजी से कमी आई। जबकि निजी विद्यालयों में होने वाला नामांकन वर्ष 2010 के 24 प्रतिशत से 2014 तक बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया। सरकारी विद्यालयों में शिक्षण का गिरता स्तर तो और अधिक निराश करने वाला था। कक्षा 5 के बच्चे जो कक्षा दो की किताबें पढ़ सकते थे, उनकी तादाद 2010 के 51 प्रतिशत से घटकर 2013 में 41 प्रतिशत रह गई। यह वह अवधि थी जब निजी विद्यालयों में इस अनुपात में कोई बदलाव नहीं आया था। वहां यह स्तर लगातार 63-64 प्रतिशत बना रहा। सरकारी विद्यालयों में इस गिरावट को लेकर कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आ सकी है।

गणित सीखने के मामले में रुझान और खराब है। वर्ष 2010 में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 में पढऩे वाले बच्चों में से केवल 34 प्रतिशत ही भाग देने जैसा सामान्य गणित हल कर सकते थे। वर्ष 2013 आते-आते यह आंकड़ा गिरकर 21 फीसदी रह गया। इस विषय में निजी विद्यालयों का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा और यहां भी प्रतिशत 44 से गिरकर 39 पर आ गया। तमाम ग्रामीण विद्यालयों की बात करें तो 2016 तक कक्षा पांचवीं के आधे से कम ही बच्चे कक्षा 2 की किताब पढ़ पाते थे और उनमें से एक चौथाई ही सामान्य भाग दे पाते थे। देश के ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों का यह प्रदर्शन खतरे की घंटी है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

असर 2016 की रिपोर्ट बताती है कि देश के ग्रामीण विद्यालयों में कक्षा 3 में पढऩे वाले केवल एक चौथाई बच्चे ही पढऩे और गणित के सामान्य मानकों पर स्तरीय थे। इसका अर्थ यह हुआ कि तीन चौथाई बच्चे पहले ही पीछे छूट चुके हैं। यानी विद्यालयीन व्यवस्था में शिक्षण-प्रशिक्षण का काम काफी पीछे है। इतना ही नहीं अधिक आबादी वाले गरीब राज्यों में तो मामला राष्ट्रीय औसत की तुलना में कहीं अधिक खराब है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में सरकारी विद्यालयों की कक्षा 3 में 15 फीसदी से भी कम बच्चे गणितीय कौशल में योग्य थे। पहले दो राज्यों में तो यह प्रतिशत 10 से भी कम था। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के 90 फीसदी से भी अधिक बच्चे गणितीय पढ़ाई में औसत मानक से काफी पीछे थे। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके आगे उनका प्रदर्शन कैसा रहा होगा।

वर्ष 2009 में हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के 15 वर्ष की उम्र के बच्चों ने प्रोग्राम फॉर इंटरनैशनल स्टूडेंट असेसमेंट में भाग लिया जिसका आयोजन ऑर्गनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन ऐंड डेवलपमेंट ने किया था। भारतीय विद्यार्थियों को यहां 73 देशों में 72वां स्थान मिला था। वे केवल किर्गिजिस्तान से ऊपर थे। इसके विपरीत चीन के शांघाई प्रांत ने अध्ययन, गणित और विज्ञान में शीर्ष स्थान पाया था। ये आंकड़े एकदम स्पष्ट नतीजे देते हैं। हमने सबके लिए विद्यालयीन शिक्षा का लक्ष्य भले ही हासिल कर लिया हो लेकिन हमारे विद्यालय अभी शिक्षा के स्वीकार्य मानकों से काफी पीछे हैं। तमाम वजहों से हमारे विद्यालयों में बहुत सीमित शिक्षण हो रहा है। इसके आर्थिक और सामाजिक परिणाम बहुत दीर्घकालिक और परेशान करने वाले होंगे। हमारी विद्यालयीन व्यवस्था बहुत सीमित कौशल प्रदान कर रही है, ऐसे में युवा पुरुष और महिलाएं जो हर वर्ष श्रम शक्ति में शामिल हो रहे हैं वे संतोषजनक रोजगार कैसे पाएंगे? वे इस डिजिटल युग से कदमताल कैसे कर पाएंगे? हमारी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कैसे बन पाएगी जब हमारी श्रम शक्ति ही कमजोर होगी। हम सतत और समावेशी सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे हासिल कर पाएंगे जबकि हमारी बुनियादी शिक्षा की जड़ और शाखाएं ही नहीं होगी या वह बहुत कमजोर होगी? बिना केंद्र और राज्य स्तर पर गंभीर और व्यवस्थित शैक्षणिक सुधारों के भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है।


Date:19-12-18

किसानों का कर्ज माफ करने की राजनीति और अर्थशास्त्र 

संपादकीय

किसानों की कर्जमाफी के सवाल पर राजनेता और अर्थशास्त्री आमने-सामने आ गए हैं। एक ओर राजनीतिक दल किसानों की कर्जमाफी करने का वादा करके सत्ता में आ रहे हैं तो दूसरी ओर अर्थशास्त्री इस प्रवृत्ति के विरुद्ध चेतावनी देते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिख रहे हैं कि इसे चुनावी मुद्‌दा बनाने से रोका जाए। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ ग्रहण के बाद जिस पहली फाइल पर दस्तखत किए वह किसानों की कर्जमाफी का था। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी वादा किया था कि वह सरकार बनने के दस दिन बाद कर्ज माफ कर देगी और कमलनाथ ने उसे पहले ही दिन पूरा कर दिया। उन्होंने 34 लाख किसानों के दो लाख रुपए तक के कर्ज माफ करते हुए राज्य के खजाने पर तकरीबन 38,000 करोड़ का बोझ डाला है। उन्हीं की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी 16 लाख किसानों के कर्ज माफ कर दिए, जिससे राज्य पर 6100 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चेतावनी दी है कि इससे खेती में निवेश घट जाएगा और राज्यों की हालत खराब होगी। उनका कहना है कि कर्जमाफी का लाभ वास्तव में किसानों को मिलता नहीं है। उनके साथ 13 बड़े अर्थशास्त्रियों ने कर्जमाफी से आगाह करते हुए भारतीय राजनेताओं को लोक-लुभावन कदम उठाने के खिलाफ चेताया है। उनकी चिंता में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है, जो 2019 का चुनाव जीतने के लिए बड़े पैमाने पर कर्जमाफी कर सकती है। इसके लिए वह रिजर्व बैंक के पास जमा तकरीबन चार लाख करोड़ की राशि को निकालना चाहती है। किसानों की कर्जमाफी के लिए चेतावनी देने वालों में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भारत प्रमुख गीता गोपीनाथन, अभिजीत बनर्जी, ई सोमानाथन आिद हैं। जेपी मॉर्गन और क्रेडिट सुइस के प्रतिनिधियों ने तो तेलंगाना में फसल बुवाई के समय प्रति एकड़ 4000 रुपए की सहायता राशि को अच्छी योजना माना है। जबकि कर्ज माफ करते हुए कमलनाथ ने कहा है कि अर्थशास्त्रियों को न तो किसानों के बारे में पता है और न ही गांवों के बारे में। यह बहस मीडिया तथा राजनीतिक दलों के बीच होनी चाहिए। इसके बावजूद यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय खेती और किसान गंभीर संकट में है और यह संकट इन्हीं अर्थशास्त्रियों ने पैदा किया है। इसलिए अगर किसानों को कर्जमाफी के रूप में तात्कालिक राहत मिल रही है तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता है।


Date:19-12-18

ऊंची वृद्धि का नायाब नुस्खा

आज देश की तमाम जनता का ध्यान मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि के माध्यम से सरकारी मदद हासिल करने की तरफ रहता है।

डॉ. भरत झुनझुनवाला, ( लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं )

हाल के चुनाव में स्पष्ट हो गया कि सात प्रतिशत की वर्तमान विकास दर से जनता संतुष्ट नहीं है, भले ही वह दुनिया में सबसे तेज क्यों न हो। तमाम वैश्विक एजेंसियां हमारी सराहना कर रही हों, फिर भी जनता की नाराजगी खासी मुखर है। ऐसे में चुनौती यही है कि विकास की मौजूदा रफ्तार को और तेजी दी जाए। विकास की प्रक्रिया में सरकारी निवेश की भूमिका काफी अहम होती है। सरकार द्वारा सड़क, पुल, एयरपोर्ट इत्यादि बनाने से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों का सम्मिलित बजट 38,38,000 करोड़ रुपये है। इनमें से करीब आधा विकास कार्यों के लिए खर्च होता है। अनुमान है कि इस राशि का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मियों के वेतन पर खर्च हो जाता है। यह करीब 1,513 हजार करोड़ रुपये बैठता है। इसमें सरकारी विद्यालय, अस्पताल, आवास योजना एवं मनरेगा जैसी तमाम कल्याणकारी योजनाएं सम्मिलित हैं।

इन कल्याणकारी योजनाओं में कार्य करने वाले तमाम सरकारी कर्मियों को ऊंचे वेतन दिए जाते हैं। जैसे सरकारी अध्यापक को 70 हजार रुपये वेतन मिलता है और उसके केवल 25 प्रतिशत छात्र ही उत्तीर्ण होते हैं जबकि प्राइवेट टीचर को आठ हजार रुपये वेतन मिलता है और उसके द्वारा पढ़ाए गए 70 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होते हैं। यही हाल हमारे सरकारी अस्पतालों का है। मनरेगा में लोग अनुत्पादक कार्यों से वेतन पाकर खुश हैं। सार्वजनिक कार्यों जैसे विद्यार्थियों का मूल्यांकन, स्वास्थ्य अनुसंधान इत्यादि को छोड़कर सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देना चाहिए।

विकास कार्यों पर खर्च किए जा रहे सौ रुपये में से 90 रु की बचत करनी चाहिए और इस रकम का उपयोग विकास के लिए सरकारी निवेश में करना चाहिए। ऐसा करने से वर्तमान में विकास कार्यों में खर्च किए जा रहे 2,018 हजार करोड़ रु में से 1,816 हजार करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। इस रकम में से आधी रकम यानी 908 हजार करोड़ रु को देश की 130 करोड़ जनता में सीधे वितरित कर देना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सात हजार रुपये प्रति वर्ष अथवा पांच व्यक्तियों के प्रत्येक परिवार को 35 हजार रुपये प्रति वर्ष हासिल हो जाएगा। इस रकम से लोग अपने स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि की व्यवस्था कर सकते हैं। नकद मिलने से वे भी खुश हो जाएंगे।

शेष आधे 908 हजार करोड़ रु का उपयोग सरकारी निवेश को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। 20 साल पहले मैंने विश्व बैंक के एक अध्ययन को देखा था जिसके अनुसार भारत में सरकारी कर्मियों का वेतन देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से 4.7 गुना अधिक था। अन्य सभी प्रमुख देशों में सरकारी कर्मियों के वेतन उस देश की औसत आय के एक से दोगुने तक ही अधिक थे। पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद आज सरकारी कर्मियों का वेतन 4.7 गुना से अधिक ही होगा। देश की सकल घरेलू आय या जीडीपी 13,862 हजार करोड़ रुपये है। इसका आठ प्रतिशत यानी 1,094 हजार करोड़ रु सरकारी कर्मियों के वेतन पर खर्च होता है। इन कर्मियों के वेतन को वर्तमान स्तर पर फ्रीज कर देना चाहिए। जब देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए और इनका वेतन देश की प्रति व्यक्ति आय से दोगुना मात्र रह जाए तब उनके वेतन में वृद्धि पर विचार हो। ऐसा करने से सरकारी कर्मियों के वेतन पर वर्तमान में खर्च हो रहे 1,094 हजार करोड़ रु की रकम में से आधी रकम बच सकती है। इस 547 हजार करोड़ रु की रकम को भी सरकारी निवेश के लिए उपयोग किया जा सकता है।

भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूर के प्रोफेसर वैद्यनाथन ने लगभग 10 वर्ष पहले अनुमान लगाया था कि देश में लोग 400 हजार करोड़ रु प्रति वर्ष घूस के रूप में सरकारी कर्मियों को देते हैं। आज यह रकम 800 हजार करोड़ रु होगी। इस समस्या का हल यह है कि सभी सरकारी कर्मियों का बाहरी मूल्यांकन कराना चाहिए। इसमें जनता द्वारा गुप्त मूल्यांकन भी शामिल हो। जैसे बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर के तहत आने वाले 1,000 उपभोक्ताओं से गुप्त रूप से उसका मूल्यांकन कराया जाए। इस मूल्यांकन में किसी विश्वसनीय संस्था का भी सहयोग लिया जा सकता है, जिससे उसकी मान्यता बनी रहे। यह मूल्यांकन हर वर्ष 20 प्रतिशत कर्मियों का कराया जा सकता है। इनमें से जो 10 प्रतिशत अधिकारी अकुशल और भ्रष्ट पाए जाएं उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर देना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी लगाम लगेगी। इससे भ्रष्टाचार की रकम में 75 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है और जनता के 600 हजार करोड़ रुपये तक बच सकते हैं। इसमें से अगर आधे यानी 300 करोड़ रुपये भी जनता ने निवेश किए तो कायापलट हो सकती है।

कल्याणकारी राज्य को समाप्त करने, सरकारी कर्मियों के वेतन को फ्रीज करने और भ्रष्टाचार में कमी से क्रमश: 6,81,000, 5,47,000, और 3,00,000 करोड़ रु का निवेश बढ़ सकता है। वर्तमान के 1,028 हजार करोड़ रु के निवेश के साथ जोड़कर यह रकम 2,526 हजार करोड़ रु प्रति वर्ष हो सकती है। सरकारी निवेश में इस भारी वृद्धि से हमारी विकास दर सात प्रतिशत से बढकर 15 प्रतिशत हो जाएगी। कल्याणकारी राज्य को समाप्त करने और सरकारी कर्मियों के वेतन को फ्रीज करने का एक और बड़ा लाभ होगा। आने वाले समय में आर्थिक विकास का आधार नॉलेज इकोनॉमी होगी।

वर्तमान में हमारे सरकारी स्कूल अकुशल हैं और विश्वविद्यालय केवल सर्टिफिकेट बांटने के केंद्र बन गए हैं। न तो प्रोफेसरों में पढ़ाने की रुचि है और न छात्रों में पढ़ने की। कारण यह है कि प्रोफेसर की नौकरी पक्की है और छात्र को केवल सर्टिफिकेट चाहिए जिससे वे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकें। सरकारी कर्मियों के वेतन फ्रीज करने से छात्रों में सर्टिफिकेट की यह होड़ कम हो जाएगी और वे वास्तव में पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। इससे उनका ज्ञान बढ़ेगा और वे भाषाओं के अनुवाद, कंप्यूटर गेम जैसे सेवा क्षेत्र में पहल कर सकेंगे। इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। आज देश की तमाम जनता का ध्यान मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि के माध्यम से सरकारी मदद हासिल करने की तरफ रहता है। इन कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त करने से उसका ध्यान भी उत्पादक कार्यों में लगेगा। मेरा मानना है कि मात्र इससे ही देश की विकास दर में पांच प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। आने वाले चुनाव में देश की प्रमुख पार्टियों को इस विजन पर काम करना चाहिए।


Date:18-12-18

मजबूत कानून की दरकार

पी.एम. नायर

लोकसभा ने ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रीवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रीहैबिलिटेशन) बिल, 2018 को जुलाई में ही पास कर दिया था। यह राज्य सभा से पास होना बाकी है।वहां भी यह पारित हो जाता है तो ट्रैफिकिंग जैसे संगठित अपराध पर प्रभावी रोक के साथ-साथ अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यह हथियार साबित होगा। यह वही बिल है जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तैयार किया गया है। मानवाधिकारवादी दशकों से ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे थे।

पहली बार होने जा रहा है जब ट्रैफिकिंग से छुड़ाए पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास की जरूरत को सही मायने में रेखांकित किया गया है। राहत एवं पुनर्वास में ‘कल्याण’ का भाव नहीं है, बल्कि ‘अधिकार’ का भाव है। बिल इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करता है कि पीड़ितों का जो पुनर्वास होगा वह अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने या मुकदमे के फैसले पर निर्भर नहीं होगा। बिल की यह एक अन्य विशेषता है जो पीड़ितों की गरिमा के अधिकार की रक्षा करने की गारंटी देता है। बिल पुनर्वास एजेंसियों की जिम्मेदारी की जरूरत पर भी बल देता है। अभी तक मौजूदा कानून पुलिस को ही इसकी जिम्मेदारी देता आ रहा था कि पीड़ितों को छुड़ाए। लेकिन अब यह जिम्मेदारी उन पुनर्वास एजेंसियों की भी होगी जिन्हें अब तक इस जद से बाहर रखा गया था। यह कानून उन पीड़ितों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराएगा, जिनका पुनर्वास किया जाएगा या जिनको परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरह प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया ट्रैफिकिंग जैसे अपराध की रोकथाम की दिशा में वरदान साबित होगा। पीड़ितों और गवाहों की देखभाल के दृष्टिकोण से जो प्रावधान किए गए हैं, वे कानून के राज को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।

राष्ट्रीय, राज्य और जिलास्तरीय पुनर्वास कमेटियों की स्थापना के लिए बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, वे पुनर्वास प्रक्रिया की निगरानी की दिशा में गंभीर कदम हैं। अब तक सिविल सोसायटी के लिए यह कठिन काम था, जिसके तहत उन्हें पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए सरकारी संस्थाओं के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। कानून का यह नया आयाम पूरी जांच प्रक्रिया को आसान बनाएगा। दूसरी ओर, ट्रैफिकिंग जैसे संगठित आर्थिक अपराध रोकने के लिए हरेक जिले में विशेष अदालत का गठन किया जाएगा और निश्चित अवधि में इस पर सुनवाई करते हुए ट्रैफिकर के लिए सख्त सजा का प्रावधान करेगा। ट्रैफिकिंग के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को सश्रम कारावास और कम से कम एक लाख रु पये का जुर्माना भरना होगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रैफिकर्स का गठजोड़ तोड़ने के लिए उनकी संपत्ति की कुर्की-जब्ती होगी। उनके बैंक खातों को भी जब्त किया जाएगा। यह कानून संगठित अपराध को निष्प्रभावी बनाने के लिए अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर बल देता है। सीमा पार से होने वाले आर्थिक, राजनीतिक और आपराधिक गठजोड़ को खत्म करेगा।

नारकोटिक्स ब्यूरो राज्य पुलिस के साथ काम करता है, और दोनों के पास अपने-अपने क्षेत्राधिकार हैं। ऐसा ही राष्ट्रीय जांच ब्यूरो के साथ भी होगा। इससे पहले मानव दरुव्यापार पर लगाम कसने के लिए देशभर में 2007 में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (एएचटीयू) की स्थापना की गई थी। इसे सबसे पहले गृह मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त परियोजना के तहत 9 जिलों में शुरू किया गया था। बाद में 300 से अधिक जिलों में भी इसे लागू किया गया। राज्यों में नोडल अधिकारी और नोडल पुलिस अधिकारियों की प्रणाली, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तहत 2005 में शुरू की गई। नोडल प्रणाली ट्रैफिकिंग को रोकने और उससे मुकाबला करने में हरेक तरह से महत्त्वपूर्ण है। यह बिल नोडल प्रणाली को कानूनी स्थिति भी प्रदान करता है। लिहाजा, कानून एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय जांच ब्यूरो का स्वागत किया जाना चाहिए। ट्रैफिकिंग के मामले में उत्पीड़कों, ट्रांसपोर्टरों, फाइनेंसरों, दुर्व्यवहारियों, शोषकों, षडय़ंत्रकारियों आदि के खिलाफ अभियोग तय करना मुश्किल काम रहा है। इसके कई कारण हैं। उनमें से सभी को कानून के माध्यम से संबोधित भी नहीं किया जा सकता। लेकिन नया बिल संगठित अपराध और अपराधियों के जड़ मूल नाश में सकारात्मक और संभावित प्रयास करता है। बच्चों, महिलाओं और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांगों के खिलाफ अपराधों के संबंध में उनकी शिकायतों का तेज, आसान और कुशल निपटान सुनिश्चित करने के लिए बिल पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रैफिकर्स के गठजोड़ को तोड़ने के लिए उनकी संपत्ति की कुर्की-जब्ती होगी।

उनके बैंक खाते भी जब्त किए जाएंगे। यह सीमा पार से होने वाले आर्थिक, राजनीतिक और आपराधिक गठजोड़ को खत्म करता है। गौरतलब है कि आईपीसी या आईटीपीए की धारा 370 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। बिल निश्चित ही मौजूदा कानूनों में सुधार है, जिसमें आईपीसी की धारा 370 शामिल है, जिसे 2013 में लागू किया गया था। आईपीसी की यह धारा ट्रैफिकिंग को तो परिभाषित करती है लेकिन जबरिया और बंधुआ मजदूरी पर चुप है।

मौजूदा बिल में जबरिया और बंधुआ मजदूरी, सरोगेसी, झूठी शादी, भीखमंगी को एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ ट्रैफिकिंग में शामिल किया गया है, और इनको अंजाम देने वाले अपराधियों के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा के प्रावधान हैं। उल्लेखनीय है कि देश में शोध को विधायी प्रक्रिया से कभी भी नहीं जोड़ा गया। यह बात अलग है कि इस पद्धति को कई देशों में अपनाया गया है। शोध से संबंधित तथ्य यह है कि यह बिल कमियों या गैप को भरने में हमारी मदद करता है, और समाधान की दिशा में इससे समस्याओं की पहचान होती है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2002-2004 में ट्रैफिकिंग पर राष्ट्रीय शोध किया था। फलस्वरूप 2005 में जो रिपोर्ट आई, सरकार ने उसे अपनाया। उसके आधार पर कई सुझाव लागू किए। गौरतलब है कि बिल में इस तथ्य की सराहना की गई है कि किसी भी कार्रवाई से पहले शोध करने की महती आवश्यकता है। इसलिए प्रस्तावित बिल भारत में ट्रैफिकिंग को रोकने की दिशा में मजबूत कदम है, और इसके लिए संवैधानिक जनादेश की जरूरत है।


Date:18-12-18

एक संस्कृति जिससे सब सीख सकते हैं

विभूति नारायण राय पूर्व आईपीएस अधिकारी

हालिया इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दुनिया के दो बड़े धर्मों- हिंदू और इस्लाम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों से साबका पड़ा, जिससे समझ बनी कि धर्म और संस्कृति एक-दूसरे को प्रभावित तो करते हैं, पर जरूरी नहीं कि वे अविभाज्य हों। धर्म का कारोबार पुरोहितों के जरिए चलता है। पंडित, मौलवी या पादरी न हों, तो हमें पता ही न चले कि ईश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है? ऐसे में, अगर आप किसी ऐसे भूभाग में पहुंच जाएं, जहां धर्म तो खूब हो, लेकिन पुरोहित बमुश्किल दिखाई दें, तो कैसा अनुभव होगा ?

बाली में 10-12 दिन बिताने के दौरान मुझे यह समझना बड़ा दिलचस्प लगा कि कैसे एक धर्मभीरू समाज सांस्थानिक पौरोहित्य के बिना भी अपना काम चलाता है और किसी बाहरी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति के चलते कैसे कर्मकांड सीधे-सच्चे और दिखावट रहित हो सकते हैं। दुनिया की किसी भी जगह पर शायद ही इतने पूजा स्थल होंगे। 40 लाख से अधिक आबादी वाले इस द्वीप का अस्सी प्रतिशत हिंदू है और लगभग हर हिंदू घर के बाहर एक मंदिर है। घरों और मंदिरों की देहरी के बाहर दिन में एक से अधिक बार प्रसाद चढ़ाया जाता है। बड़ी दुकानों या होटल जैसे बडे़ प्रतिष्ठानों में तो अलग-अलग कोनों-अंतरों को मिलाकर अनेक चढ़ावे हो सकते हैं।

यह देखना बड़ा रोचक है कि चढ़ावे में होता क्या है? पत्तियों से बनी एक छोटी सी तश्तरी में कुछ अन्न के दाने, मौसम के फूल और स्थानीय वनस्पतियों के अंश। यही है चढ़ावा और इसके लिए कोई बाहरी पुजारी नहीं आता। घर का ही कोई सदस्य देवता के सामने या घर-दुकान के विभिन्न स्थलों पर चढ़ावे की तश्तरियां रख देता है। हम तीसरे पहर कुछ खरीद रहे थे और मालकिन की छोटी सी लड़की एक बड़े बर्तन में बहुत सारा चढ़ावा लेकर आई और अलग-अलग कोनों में रखने लगी। पता चला कि दुष्ट आत्माएं इन्हीं जगहों पर छिपती हैं, इसलिए वहां देवताओं का आह्वान जरूरी है। लड़की के पास एक पात्र में जल था, जिसे वह कुछ बुदबुदाते हुए पत्तियों के गुच्छे से आस-पास की वस्तुओं पर छिड़क रही थी। इस जल को मंत्रसिद्ध करने के लिए भी पुजारी के जरूरत नहीं है।

एक शवयात्रा में अलबत्ता एक व्यक्ति जुलूस के आगे सब पर पवित्र जल छिड़कता और मंत्र बुदबुदाता चलता दिखा। टैक्सी ड्राइवर से बात करने पर पता चला कि वह भी कोई पेशेवर पुजारी नहीं है, समुदाय का कोई भी व्यक्ति इस दायित्व का वहन कर सकता है। हिंदू धर्म की वर्ण-व्यवस्था से मुक्त बाली के हिंदुओं में ब्राह्मण जैसी कोई जन्मजात पुरोहितों की कतार है भी नहीं। ईश्वर और उसके मानने वालों के मध्य कोई बिचौलिया न होने से कर्मकांड वहां सादे और सस्ते हो गए हैं। ज्यादातर बड़े मंदिरों में साल भर रामकथा पर आधारित नृत्य चलते रहते हैं, उनमें भी आप यही सादगी पाएंगे। लोक और शास्त्र का वहां अद्भुत समन्वय है। मैंने पाया कि नाम से हिंदू, मुसलमान या ईसाई की शिनाख्त थोड़ी मुश्किल सी है।

इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश है। एक करोड़ से अधिक रिहाइश वाली राजधानी जकार्ता में घूमते हुए आपको जिस इस्लाम के दर्शन होते हैं, वह अरब, पश्चिम एशिया या हमारे पड़ोस के पाकिस्तान से भी पूरी तरह भिन्न है। यह एक उदार और समावेशी इस्लाम है, जो उस कट्टरपंथी वहाबी इस्लाम से पूरी तरह भिन्न है, जिसके किस्से हम रोज पढ़ते हैं। क्रिसमस आने वाला है और पूरा जकार्ता उसी के जश्न में डूबा था। गिरजाघर और मॉल रोशनी के झालरों से जगमगा रहे थे। कट्टरपंथियों के हमलों से वहां औरतें अभी बची हुई हैं और हर जगह दिखती हैं। मुस्लिम औरतों को पहचानने का वहां एक ही तरीका है कि वे सिर पर स्कार्फ बांधे रहती हैं। बाजारों में वे खरीदार और विक्रेता, दोनों रूपों में थीं और खूब थीं। समुद्र तट पर खाने-पीने के अड्डे पटे हुए थे और वहां भी सिर पर कसकर स्कार्फ लपेटे औरतों को दूसरों की तरह जोड़ों में उल्लास और प्रेम की सार्वजनिक अभिव्यक्ति करते देखा जा सकता है। उन्हीं के साथ आत्मविश्वास से लबरेज वे औरतें भी थीं, जो काउंटर से लगायत सर्विस तक की जिम्मेदारियां संभाल रही थीं और सिर्फ स्कार्फ से उनके मुस्लिम होने का पता चलता था।

ऐसा नहीं है कि रेडिकल इस्लाम की नजर इस उदार इस्लाम पर नहीं पड़ी है। उदारता तो उनके अस्तित्व के लिए खतरा है, इसलिए कट्टरपंथी हमेशा उसे नष्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। इंडोनेशिया में भी अल-कायदा या आईएस से सहानुभूति रखने वाले संगठनों के प्रभामंडल में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ोतरी ही हुई है। अपनी इसी यात्रा में मैंने जकार्ता के हृदय स्थल पर लाख से अधिक कट्टरपंथियों को एकत्रित होकर 2019 के राष्ट्रीय आम चुनाव में ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनने का इरादा जाहिर करते सुना, जो शरिया नाफिज करने का हामी हो। पिछले दिनों मौज-मस्ती करते विदेशी पर्यटकों के एक समूह में बम विस्फोट कर वे अपने इरादों और क्षमता का प्रदर्शन कर ही चुके हैं। गनीमत है कि अब तक उन्हें सरकार का समर्थन नहीं मिला है और राज्य सख्ती से उनसे निपट रहा है। पर यह संभावना डरावनी लगती है कि कल अगर तुर्की की तरह इंडोनेशिया में भी कट्टरपंथी सत्ता पर काबिज हो गए, तो क्या उसी तरह की कोशिशें यहां भी नहीं होंगी, जिनके तहत कमाल अतातुर्क का प्रगतिशील समाज नष्ट कर मध्ययुगीन निजाम कायम करने का सपना देखा जा रहा है। नए आजाद हुए इंडोनेशिया में तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्णो से रामलीला देखते हुए एक पाकिस्तानी मंत्री ने पूछा कि वह कैसे इसकी इजाजत दे सकते हैं, तो उनका जवाब था कि उन्होंने धर्म बदला है, संस्कृति नहीं। अपनी संस्कृति से यही जुड़ाव उन्हें समावेशी और उदार बनाए हुए है। देखना सिर्फ यह है कि वह कब तक इसे बचाए रख पाएंगे।


Date:18-12-18

Lessons in Bigotry

The Meghalaya high court judge’s judgment was legally flawed and historically misleading. It violates the provisions of the citizenship law and makes a case for India as a country of, and for, Hindus.

Faizan Mustafa , [ The writer is vice chancellor, NALSAR University of Law, Hyderabad]

The Supreme Court of India in P N Kumar (1987) paid rich tributes to our high courts. It observed: “Our High Courts are High Courts. Each High Court has its own high traditions. They have judges of eminence who have initiative, necessary skills and enthusiasm.” By 2010, the apex court itself changed its position: In Raja Khan, it said: “Something is rotten in the state of Denmark, said Shakespeare in Hamlet, and it can similarly be said that something is rotten in the Allahabad High Court.” The 37-page judgment of Justice S R Sen of th Meghalaya High Court, and the clarification issued by him on December 14, have not enhanced the reputation of our high courts. Though, in the clarification, he does acknowledge secularism as part of the basic structure of the Constitution, he has not clarified his statement that India is a Hindu country or the exclusion of Muslims from the citizenship law he has proposed.

By calling Modi as “our beloved Prime Minister”, to whom he directed his judgment be handed over within 24 hours and receipt received by the additional solicitor general, he has not only shown his political preferences but also undermined the independence of the judiciary. His clarification that he does not belong to any political party is unnecessary as no sitting judge can be a member of a political party. By saying that Indian citizenship should be given to any Hindu from anywhere in the world, he virtually declares India to be a Hindu rashtra. His judgment is contrary to the notion of citizenship under Articles 5 to 11 of the Constitution and the Citizenship Act of 1955. But it is consistent with the Hindu right’s position of India as a country of, and for, Hindus.

Justice Sen is a little considerate with Muslims living in India for generations and abiding by Indian laws, but he expects them to obey the “uniform law”. If anyone opposes such a law, he is to be deprived of citizenship. By the way, by suggesting “religion” as the basis for the grant of citizenship, Justice Sen himself is opposing Article 15 of the Constitution that prohibits the state from discriminating “only on the basis of religion”. By opposing the National Register of Citizens (NRC) and its cut-off date, he is also opposing the Citizenship (Amendment) Act, 1986.

In his clarification, Justice Sen asserts that “his judgment makes references to history and one cannot change history”. But he indeed made several disingenuous statements about Indian history: “It is wrong to say Indian independence is [won] by non-violence”; “post Partition, while Sikhs were rehabilitated, Hindus were not”; “India was a big country commanded by the Hindu kingdom and then the Mughals came and partitioned the country and at that time many conversions took place by force”. Moreover, the Mughals were not the first Muslims who came to India. Muslims came to India as traders on the Malabar coast in the seventh century. Five Muslim dynasties had ruled Delhi from 1206 to 1526 before Babur captured power from Ibrahim Lodhi.

There is no evidence of forceful mass conversion to Islam during the Mughal rule. The massive Hindu majority of India is a conclusive proof of it. In fact, the Rajput share in Mughal bureaucracy and nobility ranged between 18 to 41 per cent. Many Mughals had Hindu mothers and wives, who were not converted to Islam. The Mughal rule ended in 1857 and therefore, the Mughals cannot be blamed for the partition of the country. In fact, the first war of Independence was fought under the leadership of the last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar. Similarly, the judge has excluded atrocities against Muslims from his narration of post-Partition violence.

By observing that Pakistan became an Islamic state and India should have been declared a Hindu country, Justice Sen overlooked the historical fact that the framers of the Constitution, in a conscious decision, decided to create a religion-neutral and progressive state. Why does he have to say that “I make it clear that nobody should try to make India another Islamic country, otherwise it will be a doomsday for India and the world”. Yes, of course. But it will also be a doomsday if India becomes a Hindu country.

Justice Sen is quite critical of both the Hindus as well as India. “The history of persecution continued even after East Pakistan became Bangladesh in 1971 with the help of India and even with the help of the residual Hindu population there,” he says. He says (Assam’s) “habit of intolerance is age old and its people were responsible for virtually shoving Sylhet and the Bengali Hindus to the acute kind of crises situation it is suffering from today”. He also blames poor educationally backward Bengali Muslims for siding with the Assamese. He even says since rehabilitation programmes for Hindu Bengalis have been non-existent and the Indian state is using state apparatus to identify them as foreigners. Justice Sen suggests that any Bengali Hindu, as and when he decides to migrate to India, should be given citizenship without being asked to produce any document. It seems that he is not aware of atrocities and discriminations against Shias and Ahmadiyas in Pakistan and Bangladesh.

As an impartial judge, he cannot appeal to Hindus of Assam in these words: “I appeal to all Hindu people of Barak Valley and Assam Valley to come together and find an amicable solution because our culture, traditions and religion are same.” He has also gone against his own oath under which he must adjudicate without favour, affection or ill-will. His affection for Hindus in general and Bengali Hindus in particular, is crystal clear.

There are also many statements in the judgment for which Justice Sen deserves commendation. For instance, his remarks on the persecution of minorities in Pakistan and Bangladesh, the opposition to March 24, 1971, as the cut-off date for NRC inAssam. In his clarification, Justice Sen has rightly said that most Indians live in villages and do not preserve documents and, therefore, their exclusion from NRC on the non-submission of documents will be unjust.


Date:18-12-18

Making every citizen an auditor

Various steps need to be taken to strengthen social audits

Karuna M. and C. Dheeraja work at the Centre for Social Audit, National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, Hyderabad.

“A good auditor is a good listener” said President Ram Nath Kovind during his recent speech at the 29th Accountants General Conference. “You will not only see the accounts in their books, but also listen to their accounts,” he said. It is only when this conception is accepted that audits will return to their democratic roots, and social audits in India will get the space and attention they deserve in becoming an integral and robust part of the formal audit process.

Social audits show how people’s participation in the planning, execution and monitoring of public programmes leads to better outcomes. They have strengthened the role of the gram sabha. Social audits were first mandated by law in 2005 under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). Subsequently, Parliament, the Supreme Court and many Central ministries mandated them in other areas as well. As efforts are being made to extend social audits to new areas, it is important to look at how well they are actually implemented based on parameters specified in the auditing standards jointly pioneered by the Comptroller and Auditor General (CAG) and the Ministry of Rural Development. The National Institute of Rural Development and Panchayati Raj recently conducted a study comparing ground realities with the specified standards, and identified key issues that need to be addressed.

Many shortcomings

There can be no effective audits if the auditing agency is not independent. Following a sustained push from the Rural Development Ministry, the CAG and civil society organisations, social audit units (SAUs) have been established in 26 States (Rajasthan, Haryana and Goa are yet to establish them). More than 5,000 full-time staff have been appointed. A 30-day rigorous training programme has been designed, and more than 4,200 people have been trained. However, the study identified certain shortcomings. The governing bodies of most SAUs are not independent. Some SAUs have to obtain sanction from the implementation agency before spending funds. More than half the States have not followed the open process specified in the standards for the appointment of the SAU’s director. Some States have conducted very few audits and a few have not conducted any. Several do not have adequate staff to cover all the panchayats even once a year.

For the period 2016-17 and 2017-18 (till November), only 13 SAUs registered grievances and/or detected irregularities. These have identified a significant misappropriation amount of ₹281 crore. However, the action taken by the State governments in response to the social audit findings has been extremely poor: only 7% of the money has been recovered and only 14% of the grievances have been redressed. Adequate disciplinary action against people responsible for the irregularities has also not been taken.

The way forward

In 2017, the Supreme Court mandated social audits under the National Food Security Act (NFSA) to be conducted using the machinery that facilitates the social audits of MGNREGA. Social audits of the NFSA have failed to take off due to lack of funds. Like the Rural Development Ministry, the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution should give funds to the SAUs and ask them to facilitate the social audits of the NFSA.

Social audit units should have an independent governing body and adequate staff. Rules must be framed so that implementation agencies are mandated to play a supportive role in the social audit process and take prompt action on the findings. Also, a real time management information system should track the calendar, the social audit findings and the action taken, and reports on these should be made publicly available.

Social audit processes need mentoring and support as they expand into newer programmes. As the President said in his speech: “The social audit to account whether the money was spent properly, and made the intended difference, is mostly conducted by the scheme beneficiaries. Here the CAG as an institution could partner with local citizens and state audit societies to train them, build capacities and issue advisories on framing of guidelines, developing criteria, methodology and reporting for audit.”


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