19-10-2016 (Important News Clippings)

Afeias
19 Oct 2016
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times-of-indiaDate: 19-10-16

‘Political parties have built an edifice of democracy, but their foundations remain undemocratic’

While the Central Information Commission (CIC) has been arguing for bringing political parties under the ambit of the Right to Information (RTI) Act, all political parties and the central government have consistently opposed this demand. Association for Democratic Reforms (ADR) has spearheaded this fight, which it argues will usher in transparency in public life. Its founder member Jagdeep Chhokar told IP Singh why all major national political parties remain opposed:

jagdeep-chhokar-300x201It means that they have something to hide. The internal workings of parties and their finances are not national security issues. They are public organisations which get funds from the public. They are so open to enrolling new members that all one has to do is give them a missed call. In that case, they should be open to public scrutiny as well.

Despite their sharp ideological differences all the six national parties – Congress, BJP, BSP, CPI, CPM and NCP – argued before CIC that they were not covered under RTI. CIC, however, held that they were public authorities. Now, the central government has argued on similar lines in the Supreme Court while responding to our PIL for implementation of the CIC’s order.

Are some parties more transparent than others?

Some parties claim to be more democratic but the net result is the same. One party claims to work by ‘democratic centralism’. I fail to understand what that is and how it strengthens internal democracy in a party. Lack of internal democracy and transparency in parties is blocking demonstrable democracy in the country.The appointment of chief ministers is not happening through a democratic election by MLAs but through a farce in the name of election after central observers hold a meeting. They are selected by the high command. So where is actual democracy? Political parties have built an edifice of democracy but their foundations remain undemocratic.

AAP is headed by Arvind Kejriwal, who received the Ramon Magsaysay Award for his contribution to the RTI movement. Do you find a difference in AAP’s approach?

AAP has not appointed a public information authority to the best of my knowledge. Frankly, i have no expectations from any political party. Nothing will happen unless they are forced to bring changes in their working and become more open to public scrutiny. Political parties have the same approach when it comes to lack of fundamental belief in demonstrable democracy in the working of their parties. AAP doesn’t seem any different.

Like candidates, should political parties also have spending limits in elections?

We are pursuing a petition in the Delhi high court, praying for a limit for parties too. We are pleading for: a limit for parties; that they should start filing details of expenses one year before election and that they should file details of expenses after every two to three days after elections are announced so that people can make sense of their expenses. Currently, they provide details 75 days after a government is formed. At that point, who remembers the finer details of their activities during campaigning? Suppose a chief minister travels by chopper and addresses six rallies in a day, let the people know how much was spent.

Many feel that real expenditure is several times higher than the cap.

The current limit has been decided by the government, not by the Election Commission. We have hard data to show that candidates claim to spend less than the limit. Out of the 6,753 candidates of the 2009 Lok Sabha elections that we scrutinised, only four admitted that they had exceeded the limit while 30 said they had spent 90%. The rest claimed that they spent 52-55%. But, we generally hear that the limit should be increased. The data and the argument against the limit are contrary to each other. It is anybody’s guess where the truth lies. Apparently, there is a lot of unaccounted money in elections.The late Gopinath Munde had admitted that he incurred Rs 8 crore expenditure in his Parliament election. A Rajya Sabha member from Haryana claimed that one needs to spend Rs 100 crore. About Rs 4 crore was stolen from the office of a political party in Delhi and it did not even lodge a complaint. So, parties have good reason for not wanting to disclose information about their working.

Is the political system solely responsible for corruption?

The political system is the fountainhead of corruption. Politicians say that big donors are not ready to donate through cheques while representatives of big companies argue that they want to pay through cheques but politicians want cash.


Date: 19-10-16

Retreat by Moscow?

With old ally no longer looking out for India, it must redo its strategic math

India’s diplomatic drive to isolate Pakistan encountered a determined Chinese block at the Goa Brics summit, and the bad news from New Delhi’s point of view is that old ally Russia is more in China’s corner than India’s on this one. Thus the Brics summit declaration specifically mentioned terror groups that are of interest to Russia and China, such as Islamic State and Jabhat al-Nusra, but overlooked Pakistan-backed terror groups that are of interest to India. There are other straws in the wind, such as joint Russia-Pakistan military exercises. Moreover, Russia is effectively doing a Pakistan to Ukraine by fuelling an ethnicity-based proxy war there. Faced with a furious Western backlash Russia is entering China’s orbit, presenting a challenge to Indian diplomacy.New Delhi must recognise that in international relations, interests and realpolitik calculations count for far more than ideology. Pakistan’s advantage is that it realised this long back. That is why it can leverage support from both China and America, otherwise strategic competitors. It has used this to, in effect, get America to bail it out of sticky financial situations, then pay China to build its infrastructure. China’s diplomatic support for Pakistan is payback for the economic opportunities it provides.

For India to change the game it must, first of all, persuade the Americans of the number of ways they are being had, that current US policy towards Pakistan is counterproductive. If the US can be dissuaded from being Pakistan’s financial benefactor, let us see if China wants to assume responsibility for Pakistan’s debt. The decks can be further stacked by offering China more economic opportunities in India. This can be done by offering connectivity to China’s One Belt, One Road project which Beijing is currently pursuing as its route to growth.

A route through India would provide the Chinese what they seek – access to the Arabian Sea – while building India’s infrastructure and diminishing the importance of CPEC and Gwadar port. If incentives alone do not work New Delhi can build in some disincentives as well. One could be denial of market access if China continues to support terror groups. Second, India could consider doing to China what China has helped Pakistan do to India: work on battlefield tactical nukes to be deployed on the Chinese border.


TheEconomicTimeslogoDate: 19-10-16

Canadian maple syrup for our infrastructure

edit-3Canada’s top pension funds have shown interest in investing in India’s infrastructure projects. This is good news. It’s also the most viable option. Infrastructure projects need longterm funds and pension and insurance funds are the longest term investors. Canada’s pension funds, including Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), are keen to fund projects that earn a decent return. No surprise there as interest rates in North America and Europe have plummeted. India, still the fastest-growing economy, must leverage on the opportunity to deploy the large pool of savings efficiently in infrastructure projects.

Large infrastructure players are hamstrung by stalled projects and heavy debt. The government should swiftly roll out the bankruptcy code to resolve bad loans. Project costs need to be scaled down and existing promoters and bankers should take haircuts. As today’s lead article points out, realistic costs, detailed planning and timely implementation of projects are a must to avert cost and time overruns.

States, which are responsible for many clearances, must improve the regulatory framework. Raising corporate governance and credible reporting standards also hold the key to making India an attraction for investors. The biggest drawback in India’s infrastructure funding model so far has been that it has been largely financed by banks that mostly hold short-term cash but lend for long-term projects. Result: growing asset-liability mismatch. However, banks are really not meant to play a role in the long-term market. India needs to develop a market ring-fenced according to maturity.Funds raised for, say, 15 years should finance projects of a similar tenure. Indian insurers and pension funds must find it easier to invest in long-term debt. The way ahead is to create a vibrant corporate bond market, with insurers and pension funds playing a major role.


business-standard-hindiDate: 19-10-16

आठ सिद्घांतों के दम पर बेहतर होगा नियमन

आशा यह की गई थी कि नियामकों के गठन के बाद केंद्रीय नियोजन का मुकाबला किया जा सकेगा लेकिन इस दिशा में समुचित सफलता हाथ नहीं लग सकी है। विस्तार से बता रहे हैं अजय शाह

देश में बहुत बड़ी तादाद में नियामक हैं। नियामकों के साथ 25 साल के अनुभव की गाथा दरअसल सरकारी विभागों और उनके नियामकों के बीच मुठभेड़ की भी कहानी है। ये समस्याएं नियामकों के खामी भरे गठन के कारण पैदा होती हैं। आठ सामान्य सिद्धांतों की मदद से चीजों को ठीक किया जा सकता है। अगर सभी पक्ष इन सिद्धांतों का पालन करें तो इससे न केवल आपसी रिश्ते सौहार्दपूर्ण होंगे बल्कि प्रदर्शन में भी सुधार होगा।
सन 1990 के दशक में जब भारत ने समाजवाद से दूरी बनानी शुरू की तो कई नियामक गठित किए गए। सोच यह थी कि ऐसा करने से केंद्रीय नियोजन से दूरी बनाई जा सकेगी। फिलहाल केंद्र सरकार के विभागों में ही एक दर्जन से अधिक नियामक हैं जबकि राज्य सरकारों ने भी कई नियामक गठित कर रखे हैं। हर नियामक एक कानून से बंधा हुआ है और उसका एक मातृ सरकारी विभाग होता है। उदाहरण के लिए संसद ने ट्राई अधिनियम 1997 का गठन किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दूरसंचार विभाग प्रिंसिपल है जबकि ट्राई एजेंट है। इस मामले में कानून यानी ट्राई अधिनियम एक अनुबंध है जो उन दोनों के बीच के रिश्तों को उद्घाटित करता है।
एक बढिय़ा अनुबंध से बढिय़ा रिश्ता पनपना चाहिए। एक सुगठित अनुबंध के दोनों हिस्से सहजतापूर्ण होने चाहिए। अधिकांश वक्त होता यही है कि भारतीय नियामकों में यह बात देखने को नहीं मिलती। विभाग के नेतृत्व को नियामकों के कामकाज से ढेरों शिकायतें होती हैं। इसका उलटा भी देखने को मिलता है। कुछ अच्छा वक्त भी होता है लेकिन वह दोनों पक्षों के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। कम गहन झगड़ा मानक है जो प्राय: सामने भी आता है और पत्रकार पक्ष लेते नजर आते हैं। एक मोटा विचार यह है कि विभागों को नीति निर्धारित करनी चाहिए और नियामकों का काम उस नीति का क्रियान्वयन होना चाहिए लेकिन यह विचार हकीकत में नहीं बदल सका। नियामकों के निर्माण का उद्देश्य था केंद्रीय योजना का मुकाबला करना लेकिन इसमें विफलता ही हाथ लगी है।
अक्सर लोकपाल की बात सामने आती है। कहा जाता है कि नियामक के रूप में अच्छे लोगों का चयन किया जाना चाहिए और उनको अपने मन का काम करने देना चाहिए। इसके लिए नियामकीय स्वायत्तता की दुहाई दी जाती है। मीडिया अक्सर कहता है कि नियामक के काम में हस्तक्षेप करना सही नहीं है। बहरहाल, ऐसी नारेबाजी से काम नहीं बनता है। अगर किसी एजेंसी को चलाने के लिए अनिर्वाचित लोग चुने जाएं और उनको अपने मन का काम करने की पूरी आजादी दी जाए तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं रहती है और वे गलत लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में पेशकदमी कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है।
आठ ऐसे सिद्घांत हैं जो एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने में मददगार साबित हो सकते हैं ताकि नियामकों का प्रदर्शन बेहतर हो सके:
1. नियामकों को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्य सौंपे जाने चाहिए। नियामक को कानून बनाने का अधिकार भी होना चाहिए जिसे नियमन का नाम दिया जाए। इसके मानक संसदीय कानून द्वारा तय किए जाने चाहिए। कई विभाग नियामकों को अधिकार देने के इच्छुक नहीं हैं। यह स्थिति बदलनी चाहिए।
2. नियामक बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति विभाग की ओर से की जानी चाहिए। बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होना चाहिए। नियामक के अध्यक्ष (जिस प्रकार डॉ. सुब्बाराव आरबीआई में थे) को विभाग के भर्ती संबंधी निर्णय स्वीकार करने चाहिए। बोर्ड को अपने सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए।
3. बोर्ड में विभाग का एक नामित सदस्य होना चाहिए। बोर्ड की भूमिका नियामक के प्रबंधन को बढिय़ा प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है। उसे लगातार नियामक के प्रदर्शन का आकलन करते रहना चाहिए और संगठन के ढांचे, प्रक्रिया डिजाइन और संसाधनों पर काम करना चाहिए। नियामक की नाकामियों की प्रतिपुष्टिï बोर्ड तक जानी चाहिए ताकि वह खामी पता लगाकर उचित बदलाव लाए। नियामकों को भी बोर्ड के समक्ष जवाबदेही समझनी चाहिए और बोर्ड की ताकत को भी स्वीकार करना चाहिए कि उसमें प्रदर्शन सुधार के लिए बदलाव की शक्ति निहित है।
4. नियामक के कर्मचारियों के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। यह अधिकार बोर्ड में निहित होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विभाग को हर नियमन के बारे में एक नजरिया रखना चाहिए। इन नजरियों को सामने लाने का इकलौता मंच बोर्ड की बैठक हैं। अगर गलत नियम सामने आते हैं तो यह बोर्ड की कमी होगी।
5. बोर्ड को कार्यकारी और न्यायिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। विभाग या किसी बाहरी सदस्य का लाइसेंसिंग, जांच या आदेश आदि से कोई लेनादेना नहीं होना चाहिए। विभाग की ओर से प्रबंधन को कभी भी रियायत चाहने संबंधी फोन नहीं किए जाने चाहिए। इस बात का सीधा संबंध नियामकीय स्वतंत्रता से है।
6. जब निजी व्यक्ति किसी नियामक द्वारा लिखे गए आदेश को लेकर नाखुश हों तो इसके खिलाफ जाने का उचित मंच अपीलीय पंचाट है। फिलहाल नाराज निजी व्यक्तियों को अपनी शिकायत की सूचना विभाग को देनी होती है।
7. विभाग ही प्रमुख है। उसे निरंतर खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि संबंधित कानून या अनुबंध उचित है या नहीं? उसे नियमित रूप से कानून में बदलाव करना चाहिए ताकि प्रिंसिपल-एजेंट का रिश्ता समुचित बना रहे। एजेंट को किए गए कार्यावंटन में बदलाव भी जारी रखना चाहिए। नियामक को भी कानून निर्माण की प्रक्रिया से बाहर रहना चाहिए। विभाग को भी एजेंसी के ढांचे में समय-समय पर बदलाव करना चाहिए और यह निर्धारित करते रहना चाहिए कि एजेंसी क्या काम करेगी?
8. विभाग के चार प्रमुख कार्य हैं: (1) नियुक्तियां (2) नियमन की प्रक्रिया (3) प्रदर्शन की निगरानी और एजेंट के लिए निरंतर संगठनात्मक डिजाइन में बदलाव और (4) प्रिंसिपल और एजेंट के बीच अनुंबंधन में निरंतर सुधार। ऐसा करने से इन कार्यों को भलीभांति पूरा करने की क्षमता विकसित होगी। इसमें आंतरिक कौशल, शोध संस्थानों के संपर्क और विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों से संवाद आदि शामिल हैं।
किसी भी संगठन को अगर उसके दम पर छोड़ दिया जाए तो उसमें शिथिलता और भ्रष्ठाचार की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में जवाबदेही सुनिश्चित करना और प्रतिपुष्टि की व्यवस्था रखना आवश्यक है। तभी प्रदर्शन में सुधार होगा। बोर्ड नियामकों के साथ इस प्रक्रिया में अहम भूमिका में है। एक ऐसा बोर्ड जिसमे स्वतंत्र नियामकों की प्रधानता हो वहां प्रबंधन टीम को बढिय़ा प्रदर्शन करने का प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा नियामकीय स्वायत्तता भी आवश्यक है। ये आठ सिद्घांत विभिन्न विभागों और नियामकों की भूमिका और उनकी जवाबदेही को लेकर स्पष्ट नीति रेखा सुस्पष्टï करते हैं। अगर इन पर अमल किया गया तो देश के नियामकों और संबंधित विभागों की पूरी कार्यप्रणाली पर इसका अहम असर होगा।

Date: 19-10-16

ब्रिक्स की प्रासंगिकता?

गोवा में पिछले सप्ताह आयोजित ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स का सम्मेलन निराशाजनक नतीजों के साथ संपन्न हुआ। ब्रिक्स सदस्यों द्वारा भविष्य में अपने मतभेद दूर करने की उम्मीद को किनारे रख दें तो इस दो दिवसीय सम्मेलन में कोई ठोस नतीजा हासिल नहीं हुआ और सिर्फ आतंकवाद से लेकर शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मसलों पर महज जबानी जमाखर्च हुआ। अधिकांश समय तो इन्हीं उपदेशों में बीत गया कि ब्रिक्स सदस्यों को कैसे एक साथ आना चाहिए और एक दूसरे को लाभ पहुंचाना चाहिए।

सदस्य देशों ने करवंचना और कालेधन धन पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक सहयोग का आह्वान किया, जिस मसले पर भारत में काफी दिलचस्पी ली जाती है। मगर इसे संभव बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने के बजाय सदस्य यही बातें करते नजर आए कि ‘लाभ पर उसी जगह कर लगाया जाना चाहिए, जहां आर्थिक गतिविधि हो। यह केवल इकलौता उदाहरण नहीं था। वास्तव में जो तीन मुद्दे सुर्खियों में छाए हुए थे, उनमें से किसी को भी कानूनी रूप नहीं दिया गया। नतीजतन, निर्यात के मोर्चे पर भारत के बेहद लचर प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 तक ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का आह्वान किया। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भी लगभग सुर से सुर मिलाते हुए कहा, ‘संरक्षणवाद बढ़ रहा है और वैश्वीकरण के खिलाफ ताकतें उभरता हुआ जोखिम है।’ अन्य महत्त्वपूर्ण मसलों की बात करें तो सम्मेलन के बाद जारी गोवा घोषणापत्र में वैश्विक गवर्नेंस ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए बाजार लक्षित सिद्घांतों के आधार पर एक स्वतंत्र ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी के गठन की ‘संभावनाओं पर विशेषज्ञों द्वारा विचार’ स्वागतयोग्य है। हालांकि ऐसी एजेंसी के गठन पर कोई प्रतिबद्घता नहीं जताई गई और न ही विशेषज्ञों द्वारा इसके लिए कोई राह तलाशने की कोई मियाद तय की गई। इसके बजाय यही कहा गया कि विशेषज्ञ संभावनाएं तलाशेंगे।
एक अन्य मुद्दा ब्रिक्स के सदस्य देशों द्वारा अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का था, जिस पर लगभग सर्वानुमति थी कि इससे व्यापार लागत तकरीबन 6 फीसदी तक कम हो जाएगी, यह प्रस्ताव भी आखिरकार मूर्त रूप नहीं ले पाया। सदस्य देशों ने तीन समझौतों पर मुहर भी लगाई, जिनमें ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच की स्थापना, सदस्य देशों के सीमा शुल्क विभागों के बीच संवाद को और बेहतर बनाने के साथ ही राष्ट्रीय विकास बैंकों और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच तालमेल बेहतर बनाने के अलावा ब्रिक्स अंतर बैंक तंत्र को मजबूत बनाने पर सहमति बनी, जिससे ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, निवेश और कारोबार को बढ़ावा मिले। मगर इनमें से कोई भी इतना ठोस समझौता नहीं, जो ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ताओं में लगातार मिल रही नाकामियों पर पर्दा डाल सके। प्रत्येक शिखर सम्मेलन की शुरुआत वैश्विक व्यवस्था में बदलाव की भारी भरकम योजनाओं के साथ होती है और प्रत्येक बैठक बहुत कम उपलब्धियों के साथ समाप्त होती है।
इस सम्मेलन की शुरुआत में चीन ने इस क्षेत्र के लिए मुक्त व्यापार समझौते का शिगूफा छेड़ा। उसका दावा है कि इससे देशों के बीच सहयोग का भाव बहुत बढ़ेगा, प्रशुल्क एवं गैर-प्रशुल्क बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी, सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे समय में वृद्घि को धार मिलेगी जब वैश्विक व्यापार में अनुमान से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। किसी वास्तविक उपलब्धि के बजाय भारत ब्रिक्स के बीच में व्यापार को दोगुना बढ़ाने का राग आलापता रहा। कुल मिलाकर हासिल बहुत कम हुआ, जिससे यह सवाल लाजिमी हो जाता है कि क्या ब्रिक्स सम्मेलनों को इतनी तवज्जो मिलनी चाहिए, जितनी उन्हें मिलती है।

hindu1Date: 18-10-16

Court orders and reluctant governments

Court orders, such as the Supreme Court’s in the Cauvery case, will be obeyed only if responsibility is fixed on specified officers of the government

“In a Government of laws, existence of the Government will be imperilled if it fails to observe the law scrupulously…(G)overnment is the potent and omnipotent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its example… if the Government becomes a law breaker it breeds contempt for the law; it invites every man (or woman) to become a law unto himself (or herself); it invites anarchy.” — Justice Louis Brandeis of the U.S. Supreme Court in Olmstead et al v. United States, 1928.

The initial obstinate reluctance of the Karnataka government to comply with successive orders of the Supreme Court relating to the Cauvery river water dispute and later its resentful compliance exposes one of the confounding fault lines of constitutional governance. What is a court to do when governments dig in their heels and refuse to comply with its orders? Though in the Cauvery water dispute case, the looming disaster of the breakdown of constitutional machinery sticks out like a sore thumb, it is unfortunately not a sole aberration but symptomatic of a larger malaise that is growing every day. Courts are increasingly flooded with contempt petitions against the government/state authorities for wilful disobedience of orders of courts with no prospects of the deluge abating in the near future.

Fixing accountability

Court orders have the impelling force of rule of law and foundational constitutional values that governments must respect in order to preserve the ever fragile fabric of constitutional democracy. However, given the stark reality of increasing hostility to court orders, either belligerent or subdued, how are courts to deal with such situations within the framework that the law affords them?The answer would well be that first, courts must realise that so long as they look at the government as an amorphous body of unspecified and unspecifiable individuals, we are never ever going to find a solution to this problem. Any redemption from the current situation is possible only if personal responsibility for obedience/disobedience of court orders is fixed on specified officers or individuals in government, political or bureaucratic.

Increasingly we find that systems within the nation are unable to find agreed solutions to vexatious problems within their own fold. Society is unable to decide what its reaction should be to homosexuality; religious groups are unable to find solutions within their fold even with respect to disputes relating to faith; science is unable to find solutions to disputes about what constitutes scientific evidence to uphold a particular claim; varied claims such as these come knocking at the doors of courts. What these contestants before courts must realise is that once an argument is decided by a court of law, then that particular argument gets replaced by judicial fiat. And unless it is appropriately modified in a manner known to law, the court’s fiat must be implicitly obeyed.

 Legal precedents

The First Law Commission constituted after coming into force of the Constitution observed, “It is now increasingly necessary to abandon the lingering fiction of a legally indivisible state, and a federal conception of the crown, and to substitute for it the Principle of legal liability where the state, either directly or through incorporated public authorities, engages in activities of a commercial, industrial or managerial character. The proper test is not an impractical distinction between government and nongovernmental function but the nature and form of the activities in question.”

Recalling and applying this principle, the Supreme Court in Lucknow Development Authority (LDA) v. M.K.Gupta (1993) held, “Public authorities acting in violation of constitutional or statutory provisions oppressively are accountable for their behaviour before authorities created under the Statute like the commission or courts entrusted with the responsibility of maintaining the rule of law.” In that case the Supreme Court directed the LDA to pay compensation to the aggrieved consumer and further directed that the amount must be recovered from the officer responsible for the default who must be identified. Proceeding on similar lines the Supreme Court has recently fined the Health Minister of the Delhi government Rs.25,000 for not complying with its orders.

The directions of the Supreme Court in the Cauvery river water dispute will be obeyed only if responsibility is fixed on specified officers — political or bureaucratic — of the government for complying with the orders. Adequate protection may be provided to such officers or officers from the Central government may be appointed with court directions to assist in the compliance of court orders. However, mere court fiats without fixing responsibilities for compliance can never produce the desired results in such sensitive matters. Governments will proceed to disobey them, impervious to the wise caution of Justice Brandeis, little realising that in doing so they would be sowing the seeds of anarchy.

N.L. Rajah is a senior advocate of the Madras High Court.


RastriyaSaharalogoDate: 18-10-16

हक का सवाल

HT Leadership Summitबहु विवाह और ‘‘एक साथ तीन बार तलाक बोलने’ को लेकर मुस्लिम सामाजिक समूहों के बीच जारी बहस और विवाद में अब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भी कूद पड़े हैं। उन्होंने इस गंभीर मसले पर अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए साफ कर दिया है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हो। समझने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और यह हमारे मूल अधिकारों में शामिल है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसी धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर समाजिक रीति-रिवाज और प्रथाओं की बुनियाद टिकी है। इसलिएमुस्लिम समाज का कट्टरपंथीसमूह धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक-पारिवारिक स्वतंत्रता दोनों को एक नजरिये से देखता है और इसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता आया है। इनका तर्क है कि सर्वसमाज के जो लोकतांत्रिक सामाजिक स्वीकृत मूल्य हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर अलंघनीय हैं। अर्थात इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन सचाई यह है कि कट्टरपंथी समूह सिर्फ अपने लिए यह आजादी चाहता है। अपने समाज के खासकर महिलाओं तक इसका विस्तार नहीं चाहता। दरअसल, यह समूचा मसला इसलिए भी इतना गंभीर और पेचीदा है कि यह व्यक्तिगत और व्यवहार की आजादी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब वित्त मंत्री जेटली पर्सनल लॉ को संविधान के दायरे में रखने की बात करते हैं तो इसका अर्थ इस बात में निहित है कि वे धार्मिक रीति-रिवाजों और नागरिक अधिकारों को अलग-अलग मानते हैं। इसलिए देश के सभी धार्मिक, सामाजिक समुदायों के पर्सनल लॉ को संविधान के दायरे में लाने की वकालत कर रहे हैं। आखिर हिंदू धर्म में प्रचलित छुआछूत, बहु-विवाह, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को भी कानून के माध्यम से ही समाप्त किया गया। आजंिहदू समाज में विधवा-विवाह संभव हो पाया है तो इसकी एकमात्र वजह कानून ही तो हैं। इसलिए मुस्लिम समाज में प्रचलित बहु-विवाह और तीन तलाक जैसे लैंगिक असामनता और भेदभाव पर आधारित मूर्खतापूर्ण रीति-रिवाज और परंपराओं पर फौरन रोक लगनी चाहिए। इस मसले पर जो सामाजिक चेतना पैदा हुई है जिसके चलते इसके विरुद्ध उठ रही मुस्लिम महिलाओं की आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता। लेकिन सबसे ज्यादा प्रगतिशील होने का दावा करने वाले वामपंथियों और सामाजिक न्यायवादियों की चुप्पी शर्मनाक हैं।


logoDate: 18-10-16

सहमति और दरार

ब्रिक्स के ताजा घोषणापत्र में कई बातें ऐसी हैं जो भारत के रुख का समर्थन करती हैं। मसलन, आतंकवाद हर हाल में निंदनीय है, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी क्यों न हो; और इसके साथ ही घोषणापत्र में सभी देशों का आह्वान किया गया है कि वे अपनी जमीन से कोई आतंकवादी कृत्य न होने दें। भारत के लिए उत्साह बढ़ाने वाली दूसरी खास बात यह है कि सीसीआइटी यानी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने के लिए प्रस्तावित वैश्विक संधि का संयुक्त राष्ट्र महासभा में अनुमोदन करने का आह्वान किया गया है। इस संधि का जिक्र ब्रिक्स के 2014 के घोषणापत्र में था, पर पिछले साल रूस के ऊफा शहर में हुए शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र में इसका उल्लेख जाने क्यों नहीं था। भारत के जोरदार आग्रह का ही नतीजा रहा होगा कि इसे फिर से शामिल करना पड़ा। दरअसल, जी-20 और आसियान तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पाकिस्तान का बगैर नाम लिये उसे घेरने की रणनीति अख्तियार की थी, वही सिलसिला उन्होंने ब्रिक्स में भी जारी रखा।

रविवार को उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोस में एक देश है जो आतंकवाद का स्रोत है और यह आतंकवाद सिर्फ भारत के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए खतरा है, और इसलिए ब्रिक्स को एक स्वर से इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ब्रिक्स ने आवाज उठाई भी, जैसा कि गोवा घोषणापत्र से जाहिर है, पर इस सहमति की सीमा है। घोषणापत्र पर बारीकी से गौर करें तो दरारें दिख जाती हैं। मसलन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में आतंकवाद पर चिंता जताने के साथ-साथ यह भी कहा कि क्षेत्रीय उपद्रवों का राजनीतिक समाधान तलाशा जाना चाहिए। क्या यह बिना नाम लिये कश्मीर की तरफ इशारा था? गोवा घोषणापत्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का भी जिक्र है और इस्लामिक स्टेट, अलकायदा तथा सीरिया के जुभात अल-नुसरा जैसे आतंकी संगठनों का भी, लेकिन न तो कहीं लश्कर-ए-तैयबा का उल्लेख है न जैश-ए-मोहम्मद का। बल्कि जैश के सरगना मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने के भारत के प्रस्ताव को हाल में चीन दो बार पलीता लगा चुका है।

रूस से भारत की मित्रता पुरानी है, पर अब इसमें पहले जैसी प्रगाढ़ता नहीं, जिसका अंदाजा पिछले दिनों पाकिस्तान और रूस के साझा सैन्य अभ्यास से भी लगाया जा सकता है। अलबत्ता रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इशारों में भी वैसा कुछ नहीं कहा जैसा चीन के राष्ट्रपति ने कहा, पर उन्होंने पाकिस्तान की नाराजगी मोल लेने से बचने की सावधानी भी बरती। ब्रिक्स भले पांच देशों का समूह है और सभी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, मगर इस बार सारी दुनिया की नजर भारत, चीन और रूस पर ही थी। मोदी सरकार के कूटनीतिक उत्साह के चलते यह पहले से अनुमान था कि आतंकवाद इस बार ब्रिक्स का खास मुद्दा होगा। वैसा हुआ भी। लेकिन सीधे पाकिस्तान को घेरने की रणनीति में मोदी को शी का साथ नहीं मिला। बल्कि आतंकवाद को लेकर कई जगह दोनों नेताओं के बयानों के निहितार्थ विरोधाभासी थे। यही नहीं, ब्रिक्स के गोवा सम्मेलन का समापन होते ही, चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह भी कह दिया कि हालांकि उनका देश हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है, पर वह किसी देश या धर्म को आतंकवाद से जोड़े जाने के भी खिलाफ है। और यही नहीं, इस बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने खुद आतंकवाद से लड़ने में कुर्बानियां दी हैं और वह चीन का सदाबहार दोस्त है। सतह पर बनी सहमति में दरार को उजागर करने के लिए और क्या कसर बाकी रह जाती है!