19-04-2017 (Important News Clippings)

Afeias
19 Apr 2017
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Date:19-04-17

Iceberg’s tip

A lot more than Sonu Nigam’s sleep is getting disrupted by forced religiousness

By tweeting against noisy azaans that might disrupt one’s early morning sleep, singer Sonu Nigam has stirred a hornet’s nest. Nigam’s objection is to loudspeaker use, and to that extent his complaint is valid. While rules exist to regulate the amount of noise one can emit in residential areas, in practice those rules are routinely violated – whether they be for azaan, kirtans, religious festivals, election campaigns, weddings or even house parties. And authorities make a special exception to enforcing the rules for religious occasions.

However, by raising the question “when will this forced religiousness end in India?” Nigam has opened a Pandora’s box. It is unlikely that he himself sees where his question is leading. For forced religiousness is everywhere in India, and may account for the fragile quality of its secularism. It is there, for example, in India’s personal laws; it is there when books and films are banned; it is also there when administrations look the other way as communal riots rage. It was there when Congress governments instituted bans on cow slaughter, which were further ramified when BJP governments ushered in food bans and draconian punishments for religious offences even as lawless vigilantes have disrupted the movement or sale of cattle, harming the dairy, leather and meat industries.

Indian political parties may selectively take umbrage at some of these manifestations, depending on which part of the country or ideological spectrum they happen to be located, but there is no party willing to challenge most or all of the manifestations of forced religiousness. Therefore, to answer Nigam’s pointed question, forced religiousness may actually be increasing by leaps and bounds in India, and a lot more than his sleep is getting disrupted thereby. Nevertheless, one must be grateful to him for pointing out the elephant in the room. The question now is, to tweak an old metaphor, who is going to bell the elephant?


Date:19-04-17

High drug prices: Pooled, prepaid healthcare is the best route

Prime Minister Narendra Modi says the government will bring in a law to ensure doctors prescribe low-cost generic medicines. Any move is welcome that seeks to put an end to the pharma industry taking advantage, with the help of doctors, of the information asymmetry that exists between those who prescribe medicines and those who buy them. However, this is only a second-best solution that would be required in the absence of a comprehensive system of healthcare on the lines of the one the present government has proposed. Exorbitantly priced medicines have no place in a healthcare system in which all costs are prepaid and pooled, and the healthcare provider has no incentive to inflate costs because that would only eat into its own income. Pending the rollout of such a comprehensive system of healthcare that puts paid to out-ofpocket expenses and aligns the incentives of insurers and healthcare providers, a switch to generics from expensive branded drugs would cut costs.

But there would need to be some riders. To begin with, we need a robust legal and regulatory framework to fix drug quality. Quality can be assured by enforcing adherence to rigorously established technical standards, supplemented by competition among different manufacturers. There could be a role for branded generics, even if doctors prescribe only generics. A third leg of helping consumers find affordable drugs of assured quality would be to develop smartphone applications that can list different manufacturers’ prices for the generic prescribed by a doctor as well as nearby pharmacists who stock them.

In 2016, the Medical Council of India (MCI) had reportedly amended the Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations 2002 and issued directives to the physicians to prescribe medicines legibly and only in their generic names. Nothing has changed. Regrettably, MCI has failed as an apex regulatory authority and must be disbanded. The government’s focus should be on implementing the national health policy it has proposed, after ironing out some glitches.


Date:19-04-17

Fill up vacancies in government sectors for effective governance

The government or public sector in the country suffers from chronic problem of vacancies. Core areas of government activity — education, healthcare, police, defence and judiciary — are short-staffed by as much as 20% to 50% of their required or sanctioned strength. This is strange for a country where manpower abounds, given a population of nearly 1.3 billion, of which 31% is in the age group of 21 to 44 years, and organised sector jobs are scarce.

Filling the vacancies — ranging from primary schoolteachers to judges — will require systemic changes and innovative staffing options. Hiring must be transparent and rule-based. Political interference leads to skewed deployment of personnel, most evident in appointment of teachers and healthcare personnel, who lobby local politicians to seek transfers away from rural areas. The preferred urban and peri-urban areas are overstaffed, resulting in inefficiencies. Next, hiring must be decentralised for some of the sectors such as schools, medical centres and police. Local authorities and institutions should be encouraged to hire from the area. This will create local accountabilities, and ensuring that those employed understand the local realities and have a stake in delivering on their job. In time, it will result in responsive government institutions. Training is an issue, but in some cases, a rigorous system of on-the-job training and incentivising further education opportunities will solve the problem.

There is no one solution to the problem of shortages in core areas. The government needs to have a menu of solutions, adopting those that are best suited for the sector, and the population being addressed. Whatever the options, these must be transparent, rule-based and non-discriminatory


Date:19-04-17

चीन को धमकाने वाला रवैया छोड़ना होगा

 भारत और चीन के बीच बीते महीनों में रिश्ते गर्मजोशी भरे नहीं रहे हैं लेकिन, हाल ही में इसमें बर्फ जैसा ठंडापन आ गया है। दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा पर चीनी नेता आगबबुला हैं। यह वह इलाका है जिस पर चीन दावा करता है। चीन की ओर से मुखर विरोध के बीच 8 अप्रैल को दलाई लामा ने दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं को सीमावर्ती कस्बे तवांग के एेतिहासिक मठ में संबोधित किया, जहां छठे दलाई लामा का तीन सदी से भी अधिक पहले जन्म हुआ था।

भारत और चीन दलाई लामा और अरुणाचल प्रदेश को बहुत भिन्न तरीके से देखते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से दलाई लामा तिब्बती बौद्ध समुदाय के आध्यात्मिक प्रमुख हैं और इसलिए उन्हें तिब्बती बौद्धों के तवांग स्थित महान मठ में अपने अनुयायियों को संबोधित करने का पूरा अधिकार है। चूंकि अरुणाचल प्रदेश भारतीय संघ का राज्य है, वहां जो भी होता है, उस पर सिर्फ भारत का फैसला ही चल सकता है। लेकिन चीन की दृष्टि में अरुणाचल प्रदेश वास्तव में भारत का है ही नहीं। हां, अधिकृत रूप से यह भारत का है सिर्फ इसलिए कि यह ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा 1911 में निर्धारित सीमा रेखा मैकमहोन लाइन के भीतर है, जो चीन को स्वीकार नहीं है (हालांकि चीन ने इसी रेखा के आधार पर म्यांमार से अपना सीमा विवाद सुलझा लिया है।) चीन का कहना है कि दलाई लामा आध्यात्मिक नहीं, सिर्फ राजनीतिक नेता हैं। तिब्बतियों के स्वायत्त शासन को उनका समर्थन देखते हुए (चीनी उन्हें गुस्से में ‘अलगाववादी’ कहते हैं) संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में उनकी यात्रा को चीन उकसावे की कार्रवाई मानता है। चीनी प्रवक्ता के मुताबिक दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की अनुमति देने से द्विपक्षीय रिश्तों को नुकसान पहुंचेगा और भारत को इसके ‘नतीजे भुगतने’ पड़ेंगे। चीन ने औपचारिक विरोध दर्ज कराने के लिए भारतीय दूत विजय गोखले को बुलाया था।
भारत ने सुलह-सफाई वाला रवैया अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने पहले तो यह कहकर चीन को शांत करने की कोशिश की कि दलाई लामा की धार्मिक व आध्यात्मिक गतिविधियों को कोई रंग नहीं दिया जाना चाहिए। चीन की बढ़ती तैशी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ‘वन-चाइना’ नीति के प्रति अपने सम्मान पर जोर दिया और चीन सरकार से आग्रह किया कि वह ‘कृत्रिम विवाद’ पैदा नहीं करे। किंतु, चीन शांत नहीं हुआ बल्कि जब दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश में आए तो चीन के अधिकृत मीडिया ने घोषणा की कि चीन ‘कड़े कदम उठाने पर मजबूर’ हो सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी टैबलाइड ‘द ग्लोबल टाइम्स,’ पार्टी मुखपत्र ‘पीपल्स डैली’ ने खासतौर पर धमकाने वाला स्वर अपना लिया। इसमें चीन के भारत से कई गुना अधिक जीडीपी और उसकी सैन्य क्षमताओं का उल्लेख किया गया ‘जो हिंद महासागर’ पहुंच सकती है। कश्मीर से निकटता का भी जिक्र था। पूछा गया, ‘यदि चीन भारत के साथ भू-राजनीतिक खेल खेलने लगे तो कौन जीतेगा?’
ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में जोर देकर कहा गया कि दलाई लामा की यह अरुणाचल यात्रा पहले हुई छह यात्राओं से भिन्न है -अंतिम यात्रा 2009 में हुई थी- क्योंकि इस बार उनकी अगवानी भारत के गृह राज्यमंत्री किरन रिजीजू ने की और वे उनके साथ भी रहे। भारत को किसी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवसर पर अरुणाचल के राजनेता के रूप में किरन रिजीजू की वहां मौजूदगी में कुछ भी असामान्य नहीं लगता।
किंतु, चीन रिजीजू की मौजूदगी को आयोजन के राजनीतिक होने का सबूत मानने को तरजीह देता है। उसका संकेत था कि भारत ने इस यात्रा का इस्तेमाल चीन पर दबाव डालने के राजनयिक औजार के रूप में किया है। ग्लोबल टाइम्स ने जोर देकर कहा, ‘मूल तथ्य यह है कि दलाई लामा ‘चीनी राजनय में अत्यधिक राजनीतिकृत प्रतीक है’ इतना कि किसी देश का उनके प्रति रवैया चीन के साथ उसके लगभग ‘पूरे रिश्तों’ को प्रभावित करता है।’ फिर भी चीन को यह समझना चाहिए कि हाल के वर्षों में उसने भारत सरकार को कोई ऐसी वजह नहीं दी है कि वह उसकी संवेदनशीलता का ख्याल रखे।सच तो यह है कि उसने उस तक पहुंचने के मोदी के कई प्रयासों पर अपमानजनक प्रतिक्रिया ही दी है। मसलन, 2014 में मोदी ने न सिर्फ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अपने गृहनगर अहमदाबाद में अपने जन्मदिन पर स्वागत किया बल्कि उसी यात्रा में उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा बंदरगाह और दूरसंचार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में चीन निवेश पर लगाई पाबंदियां भी हटा लीं। तुरंत ही चीनी सैनिकों ने लद्‌दाख में विवादास्पद सीमा का उल्लंघन कर दिया और वहां टेन्ट तक लगा दिए। उस छोटे संकट के बाद नीतिगत झटके देने वाली पूरी शृंखला सामने आई, जिससे पता चला कि विभिन्न मुद्‌दों पर भारत की संवेदनशीलता के लिए चीन को जरा भी सम्मान नहीं है। परमाणु आपूर्ति समूह (एनएसजी) में भारत के प्रवेश का विरोध। फिर जैश ए मोहम्मद (पाकिस्तानी गुट) के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काली सूची में डालने के भारत के अनुरोध को रोका, जबकि इस पहल को परिषद के 14 अन्य देशों का समर्थन था। चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर में ‘चीन-पाक आर्थिक गलियारा’ भी निर्मित किया है, जबकि चीन खुद उस क्षेत्र को विवादास्पद मानता है। फिर भी उसने भारत की आपत्ति की अनदेखी की।
इस पृष्ठभूमि में चीन की यह अपेक्षा कि भारत उसकी संवेदनशीलता का सम्मान करेगा अतिशयोक्ति ही होगी। चीन का अहंकारी रवैया नया नहीं है। उसका यह व्यवहार दक्षिण चीन समुद्र में उसके व्यवहार से मिलता है, जहां चीन का जोर है कि संप्रभुता उसकी ‘नाइन-डेश-लाइन’ से तय होनी चाहिए और दूसरे देशों को झुकना चाहिए जैसा कि राष्ट्रपति रोड्रिगो दुदेर्ते के तहत फिलिपीन्स ने किया। चीन यह दिखाने को आतुर है कि जो नहीं मानते वह उन पर दबाव डाल सकता है जैसा कि जापान व वियनताम के साथ हुआ है। लेकिन, चीन के अन्य क्षेत्रीय पड़ोसियों की तुलना में भारत कुछ बड़ा है और वह अलग मिट्‌टी का बना है। दलाई लामा की यात्रा पर टकराव बढ़ाने की बजाय चीनी नेताओं को भावनाएं शांत होने देना चाहिए। इसकी बजाय वे धमकाने वाला अंदाज ही बनाए रखते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि भारत के पास भी चलने के लिए अपने पत्ते हैं। (ये लेखक के अपने विचार हैं।)

Date:19-04-17

विदेशी कामगार वीजा 457 रद्द, भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर

भारत दौरे से लौटते ही सख्त हुए ऑस्ट्रेलियाई पीएम टर्नबुल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल ने विदेशी कामगारों के लिए वीसा 457 रद्द कर दिया है और आगे के लिए शर्तें कड़ी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत आसान नियम पर आधारित है और वह है ‘ऑस्ट्रेलियन जॉब्स, ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज़।’ इस नए नियम से सबसे ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। उसके बाद ब्रिटेन और चीन के लोग। टर्नबुल इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली की मेट्रो और अक्षरधाम में घूमने, सेल्फी लेने के बाद लौटे हैं।
टर्नबुल ने कहा, वीसा 457 कार्यक्रम के तहत विदेशों से सस्ते कामगार ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे। इससे ऑस्ट्रेलियाई युवाओं को रोजगार मिलने में परेशानी हो रही थी। अब यह वीसा कार्यक्रम रद्द किया जा रहा है। नए नियम लाए जा रहे हैं जिनके तहत केवल बेहद कुशल कामगार ही यहां आ सकेंगे। हम 457 वीसा को वैसी नौकरियां लेने का पासपोर्ट नहीं बना सकते जो ऑस्ट्रेलियाइयों को मिलनी चाहिए।
किन विदेशियों पर असर
नर्स, रसोइए, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, तथा मैक्डोनॉल्ड्स, हंगरी जैक और केएफसी में काम करने वाले। पिछले वित्तवर्ष में सबसे ज्यादा वीजा रसोइयों को दिया गया था। इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा भारतीय (26.8%) हैं।

हम ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट की नई नीति अपनाने जा रहे हैं
हम 457 वीजा को अब उन नौकरियों तक पहुंचने का जरिया नहीं बनने देंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को मिलनी चाहिए। स्किल्ड जॉब्स के क्षेत्र में हम ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट की नई नीति अपनाने जा रहे हैं। -मैलकम टर्नबुल (पीएम, ऑस्ट्रेलिया)
वॉशिंगटन| अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हायर अमेरिकन बॉय अमेरिकन की नीति के तहत एच-1बी वीसा पर अंकुश लगाने के आदेश पर दस्तखत करेंगे। इसके लिए वे संसद के निचले सदन के स्पीकर पाॅल रयान के चुनाव क्षेत्र मिलवॉकी जा रहे हैं। इस वीसा के लिए सबसे ज्यादा भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स आवेदन करते हैं।
एच-1बी वीसा : ट्रम्प करेंगे अंकुश लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर

अब क्या होगा
करीब 95,000 लोग वीजा 457 के तहत ऑस्ट्रेलिया में हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा।
वीजा 457 की जगह नई अस्थायी वीजा व्यवस्था की जाएगी।
वीजा पाने के लिए नौकरियों की लिस्ट से 200 से ज्यादा पात्रताओं को घटाया जाएगा।
नया वीजा केवल 2 साल के लिए होगा।
चार साल का वीजा लेने के लिए अंग्रेजी भाषा में अच्छा ज्ञान जरूरी होगा।


Date:19-04-17

ढांचागत क्षेत्र में निवेश के लिए पीपीपी की दरकार

भारत को ढांचागत निवेश में कमी को दूर करने के लिए जल्द ही निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी में तेजी लाने की जरूरत है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं विनायक चटर्जी

आजादी के बाद के शुरुआती 50 वर्षों में भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब तीन फीसदी हिस्सा ढांचागत क्षेत्र के विकास में लगाया जिसकी वजह से यह क्षेत्र 1990 के दशक के आखिर तक बदहाली का ही सामना करता रहा। वर्ष 1997 के आसपास ढांचागत क्षेत्र में बदलाव आना शुरू हुआ ताकि विकास की बढ़ती अपेक्षाओं के साथ तारतम्य स्थापित किया जा सके। इसके लिए ढांचागत क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की जरूरत थी और ऐसे समय में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी (पीपीपी) का मॉडल काफी लोकप्रिय बनकर उभरा। दरअसल उच्च विकास दर वाली उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं ने अपने बेहतरीन दिनों में जीडीपी का सात से 10 फीसदी हिस्सा ढांचागत क्षेत्र में निवेश किया है।
इन कोशिशों का असर यह हुआ कि दसवीं पंचवर्षीय योजना से ढांचागत क्षेत्र में जीडीपी का प्रतिशत योगदान यानी सकल ढांचागत पूंजी निर्माण (जीसीएफआई) लगातार बेहतर होता चला गया। वर्ष 2002 में जीसीएफआई 4.8 फीसदी था लेकिन वर्ष 2011 में यह बढ़कर 8.4 फीसदी तक पहुंच गया। इस दौरान निजी क्षेत्र का निवेश भी लगातार बढ़ता रहा। दसवीं पंचवर्षीय योजना में 22 फीसदी के स्तर पर रहा निजी निवेश 11वीं योजना में बढ़कर 37 फीसदी पर पहुंच गया। इस बढ़ोतरी ने योजना-निर्माताओं को ढांचागत क्षेत्र में निवेश को 12वीं योजना में बढ़ाकर 56 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का भरोसा दिलाया। इसके लिए पीपीपी को 48 फीसदी के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया था। इससे 12वीं योजना के अंत में यानी 2017 तक जीसीएफआई भी नौ फीसदी हो जाने की बात कही गई थी। अब जब यह समय पूरा हो चुका है तो सवाल उठता है कि हम कितना काम कर पाने में कामयाब हुए हैं? इसका जवाब खोज पाना खासा मुश्किल है क्योंकि योजना आयोग का अस्तित्व खत्म होने के बाद कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। न तो नीति आयोग या वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग और न ही सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ही तरफ से इस बारे में कोई आंकड़ा रखा गया है।
इसके बारे में जानकारी जुटाने का सबसे अच्छा स्रोत एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की वह रिपोर्ट है जो एशिया के ढांचागत क्षेत्र की आवश्यकताओं का जिक्र करती है। इस रिपोर्ट में एडीबी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2015 में ढांचागत क्षेत्र में डीजीपी का 5.5 फीसदी हिस्सा निवेश किया है। यह वर्ष 2015 के लिए तय किए गए आठ फीसदी के निवेश लक्ष्य से काफी कम है। चिंता की बात यह है कि ढांचागत निवेश घाटा बढ़ता जा रहा है जिसे देखते हुए नीति-निर्माताओं की नींद उड़ सकती है।
अब इस पहलू पर गौर कीजिए। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में ढांचागत निवेश के 56.32 करोड़ रुपये रहने की बात कही गई थी। अगर इस समय भी पंचवर्षीय योजना की व्यवस्था जारी रहती तो 2017-22 की अवधि में 33 फीसदी की बढ़त के साथ ढांचागत निवेश करीब 75 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाता। इसका मतलब है कि इन पांच वर्षों में हरेक साल 15 लाख करोड़ रुपये ढांचागत क्षेत्र में निवेश किए जाते। सवाल यह है कि इसमें से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से किस अनुपात में यह भारी रकम जुटाई जाती?
जहां तक सरकारी निवेश का प्रश्न है तो वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में ढांचागत क्षेत्र में कुल निवेश 3.96 लाख करोड़ रुपये रहने का जिक्र किया गया है। अगर हम यह मान लें कि राज्य सरकारें, मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम और विभागों के पास उपलब्ध गैर-बजटीय स्रोतों से भी इतनी ही रकम ढांचागत क्षेत्र के लिए जुटा ली जाती है तो भी इस वित्त वर्ष में कुल निवेश करीब आठ लाख करोड़ रुपये ही पहुंच पाएगा। वह 15 लाख करोड़ रुपये की सालाना जरूरत का केवल 53 फीसदी हिस्सा ही होगा। इसका साफ मतलब है कि बाकी बचा सात लाख करोड़ रुपये या 47 फीसदी निवेश निजी क्षेत्र से ही जुटाना होगा।
यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखे गए 48 फीसदी पीपीपी निवेश के बराबर ही होगा जिसे घरेलू एवं बाहरी निवेशकों से जुटाना होगा। सार्वजनिक व्यय के मामले में मौजूदा सरकार ने जाहिर तौर पर सधे हुए अंदाज में कदम रखा है। मई 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को यह अहसास हो गया कि पीपीपी कोमा की हालत में पहुंच चुका है और ढांचागत निवेश को पटरी पर लाने का इकलौता तरीका यह है कि छोटी से मध्यम अवधि के लिए सरकारी निवेश बढ़ाया जाए। सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने में इस सरकार ने काफी तेजी दिखाई। उच्च-प्रभाव क्षेत्रों में बजट आवंटन बढ़ाने के साथ ही गैर-बजटीय फंडिंग बढ़ाने, ढांचागत क्षेत्र के नए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के जरिये संस्थागत क्षमता का निर्माण और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इनके क्रियान्वयन पर गहरी निगाह रखे जाने जैसे कदम उठाए गए।
जहां तक निजी निवेश का सवाल है तो सात लाख करोड़ रुपये का स्तर हासिल कर पाना पहुंच से भी बाहर है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में आई तेजी ग्रीनफील्ड से अलग मूलत: ब्राउनफील्ड तक ही सीमित दिख रही है। सच तो यह है कि सड़क, पारेषण, रेल, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, हवाईअड्डा, पाइपलाइन और शहरी ढांचागत क्षेत्र में पीपीपी के लिए निजी निवेश का सवाल है तो अगर हम सालाना एक लाख करोड़ रुपये का भी आंकड़ा पार कर जाते हैं तो यह काफी सौभाग्य की बात होगी।
यही बात हमारे लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही है। भारत को अगर ढांचागत निवेश की कमी को दूर करना है तो उसे जल्द ही पीपीपी में तेजी लाने की जरूरत है। पीपीपी बढ़ाने के लिए दोहरी बहीखाता समस्या दूर करने, भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम को संशोधित करने, विवाद निपटान प्रणाली को तेज करने, मध्यस्थता में फंसी राशि को मुक्त कराना, राष्ट्रीय निवेश एवं ढांचागत फंड के गठन में तेेजी लाने और सही अर्थों में स्वतंत्र नियामक संस्थाओं के जरिये निजी क्षेत्र के लिए बराबरी का अवसर देने जैसे उपाय करने की जरूरत है। यह तो साफ है कि निजी निवेश की कमी से खाली हुई जगह की भरपाई केवल सार्वजनिक निवेश से ही नहीं की जा सकती है। ऐसे में पीपीपी को बढ़ावा देने वाला वातावरण तैयार करने के लिए जरूरी है कि सरकार ढांचागत क्षेत्र को प्राथमिकता देने का काम करे। नवीनतम आर्थिक समीक्षा में जिक्र भी किया गया है कि निजी क्षेत्र के अनुकूल रवैया बनाने के लिए राजनीतिक गतिशीलता की दरकार है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ढांचागत क्षेत्र का घाटा 21वीं सदी के शुरुआती दशकों में एक बार फिर बढ़ जाएगा।
(लेखक फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन हैं)

Date:19-04-17

सुधार की बाट जोहती शिक्षा

जगमोहन सिंह राजपूत
शिक्षा समग्र परिवर्तन का उपक्रम ही नहीं उपकरण भी है। विकास की प्रक्रिया विकसित शिक्षा पद्धति की अनुपस्थिति में शिथिलता से जकड़ जाती है। हालांकि सिर्फ शिक्षा की महत्ता को जान लेने से ही न तो शिक्षा अपने लक्ष्य पूर्ण कर पाती है और न प्रगति की राह सुगम हो पाती है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधार को प्राथमिकता देने की नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा को वहां के लोग (और देश के लोग भी) उन सामान्य घोषणाओं की तरह नहीं ले रहे हैं जिनको सत्तासीन कुछ समय बाद भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व लोगों में यह विश्वास जगा रहा है कि इस बार शिक्षा में सुधार अवश्य क्रियान्वित होंगे। अब ऐसा कोई परिवार नहीं है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा न देना चाहता हो। दरअसल प्रगति और विकास के लिए अच्छी शिक्षा ही आशा की एकमात्र किरण है। यहां अच्छी शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा से है जिसमें कदाचार और व्यापार न हो, जहां उसे पवित्र उत्तरदायित्व माना जाए, जहां ज्ञानार्जन की परंपराओं के आधार पर हर नए विचार, शोध, नवाचार और उपकरण या विधा को स्वीकार करने में कोई हिचक न हो, जिसमें हर विविधता को अंत:करण से स्वीकार किया जाए और जो मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिकता को सर्वोपरि माने। ऐसा भी कोई नहीं है जो शिक्षा व्यवस्था में बेहद गहरे स्तर तक फैले भ्रष्टाचार से वाकिफ न हो, लेकिन प्रदेश की जनता को योगी के साहस पर विश्वास है।
सुधार के लिए यहां कुछ सर्वज्ञात तथ्यों को दोहराना आवश्यक है। सरकारें समय पर नियुक्तियों में रुचि नहीं लेती रही हैं। प्राचार्यों की नियमित नियुक्तियां भी इसी का शिकार हुई हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अब अनमने से हो गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां किस वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं। मध्यान्ह भोजन, किताबों और कपड़ों इत्यादि में जबरदस्त देरी केवल घूसखोरी के कारण ही होती है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में विज्ञान के प्रयोग अब लगभग समाप्त से हो गए हैं। फिर भी सभी प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं? कैसे? यही अपने में एक बड़ा सुधार का क्षेत्र होगा।
निजी ‘प्रतिष्ठित’ स्कूल मनमानी फीस ही नहीं बढ़ाते हैं, कई अन्य रास्तों से भी ‘सालभर उगाही करते ही रहते हैं’। धनी-मनी लोगों के संरक्षण में चल रहे ऐसे अधिकांश स्कूल अपने अध्यापकों का कम वेतन देकर शोषण करते हैं, इससे कौन अनभिज्ञ है? सरकारी शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालय दयनीय स्थित में हैं और गैर सरकारी ‘जिन्हें मान्यता प्राप्त करने में खासी रकम कई स्तरों पर देनी पड़ी है’ अब शिक्षण-प्रशिक्षण के नहीं, बल्कि धन उगाहने के केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम दस प्रतिशत से भी नीचे आते हैं। निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने में कितने करोड़ कहां-कहां देने पड़ते थे, यह भी छिपा नहीं है। सुधार का प्रारंभ नेताओं, विधायकों और मंत्रियों से होना चाहिए। उन्हें हर प्रकार की अनावश्यक दखलंदाजी से बचना चाहिए। हर विधायक को अपने क्षेत्र के स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं की कमी पूरी करनी चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां समाज का सहयोग भी लेना चाहिए। हर गांव में या उसके निकटवर्ती गांव में ऐसे सेवानिवृत्त अध्यापक, सैनिक और स्थानीय कारीगर स्कूल को सहयोग देने को उत्सुक होते हैं। उन्हें स्कूलों से जोड़ा जा सकता है। इससे स्कूल की कार्य-संस्कृति उचित मार्ग पर आगे बढ़ सकती है। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी और उनके मातहत वे लोग ही नियुक्त होने चाहिए जो वक्त की नजाकत को समझें और उचित रूप से अपना कर्तव्य निर्वाह करें। नकल, शिक्षण सामग्री का समय पर न पहुंच पाना और निजी स्कूलों द्वारा पालकों का दोहन पारदर्शी और नैतिक आचरण वाले अधिकारियों द्वारा ही रोका जा सकता है। राज्य द्वारा स्थापित या अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों में न केवल एक जैसे पाठ्यक्रम लागू होने चाहिए, बल्कि उनका प्रबंधन भी एक जैसा होना चाहिए। सरकारी स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को फिर से दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करने की स्थिति में लाना होगा। ऐसी स्थिति विकसित करनी चाहिए कि कुलपतियों को अध्यापकों के स्वीकृत पदों पर भी नियुक्ति करने के लिए सचिवालय के चक्कर न लगाने पड़ें। सरकार चाहे तो अगले छह महीनों में सभी रिक्त पद भरे जा सकते हैं। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया का पुन:अवलोकन करना होगा। अन्य राज्यों से भी विद्वानों को इसमें जोड़ना होगा। शोध, प्रकाशन और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। प्रतिभावान युवाओं को फिर से उच्च शिक्षा और शोध की ओर आकर्षित करने के उपाय ढूंढ़ने होंगे। अतिथि अध्यापक, व्याख्यान आधारित भुगतान जैसी प्रणालियों को बंद करना होगा। स्कूलों में प्राचार्यों से लेकर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तक की नियुक्ति में पद खाली होने के एक महीने पहले चयनित व्यक्ति का नाम अवश्य घोषित हो जाना चाहिए।
किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था तभी सफल होती है जब बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को लक्ष्य बनाती है, लेकिन भारत में ‘बोर्ड परीक्षा के परिणाम’ ही एकमात्र लक्ष्य बनकर रह गए हैं। चरित्र निर्माण के बिना शिक्षा अधूरी ही रह जाती है। ‘क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए’ को भी सुधारों का अनिवार्य अंग बनाना पड़ेगा। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तीन जजों की खंडपीठ द्वारा 12 सितंबर, 2002 को दिए गए उस निर्णय का अध्ययन करना सर्वथा उचित होगा जिसमें सामाजिक सद्भाव और पंथिक भाईचारे को बढ़ाने के लिए किए गए शैक्षिक परिवर्तनों को सराहा गया था। इनमें कहा गया था कि बच्चे सभी धर्मों के मूल तत्व और अवधारणाएं जानें, समानताओं को समझें और जहां-जहां अंतर है उनका आदर करना सीखें। स्कूल कोई कर्मकांड नहीं पढ़ाएंगें। वे भाईचारे और पंथिक सद्भाव की वह नींव रखेंगे जो सेक्युलर शब्द को व्यवहार में सही अर्थ देगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सब धर्मों की मूल अवधारणाओं की जानकारी हर बच्चे को देने संबंधी संस्तुति ‘सेक्युलरिज्म’ के खिलाफ नहीं है। यह तो पंथनिरपेक्षता को सही आधार प्रदान करेगी। इसी निर्णय में उसने संस्कृत को भारतीय संस्कृति को समझाने के वाहक के रूप में विशिष्ट स्थान देने की बात भी कही थी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कर्मठ, अध्ययनशील, और ईमानदार अध्यापकों, अधिकारियों और विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन योगी सरकार को उनका मनोबल बढ़ाना होगा। उनसे प्रत्येक स्तर सहयोग पर लेना होगा।


Date:19-04-17

बीच बहस में

तीन तलाक, निकाह हलाला और बहु-विवाह संवैधानिक हैं या नहीं, इस पर अदालत का संविधान पीठ ग्यारह मई से सुनवाई करेगा।

एक बार फिर तीन तलाक का मसला चर्चा का विषय बन गया है। इस पर एक ही दिन दो अलग-अलग शीर्ष स्तर के बयान आए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीन तलाक की कुप्रथा बंद होनी चाहिए। दूसरी तरफ आॅल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि तलाक का मामला शरीअत से ही चलेगा; मुसलिम शरीआ कानूनों में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर यह गौरतलब है कि सरकार और मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दोनों के रुख में पहले के मुकाबले कुछ बदलाव आया है। सरकार पहले जहां बोर्ड के रुख के साथ या खामोश रहती थी, वहीं अब वह तीन तलाक का खुल कर विरोध कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए अपने हलफनामे में केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि ‘तीन तलाक, निकाह हलाला और बहु-विवाह का इस्लाम में रिवाज नहीं है। तीन तलाक महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। कई मुसलिम देशों में इस बारे में बड़े सुधार हो चुके हैं।’ अगर केंद्र में भाजपा सत्तासीन न होती, तो शायद सरकार की तरफ से ऐसा हलफनामा न आता। लेकिन अब तीन तलाक प्रथा के खिलाफ खुद मुसलिम समाज के भीतर से भी आवाज उठने लगी है, जिसकी अगुआई भारतीय मुसलिम महिला आंदोलन करता है। इस मामले में सर्वोच्च अदालत में कुछ मुसलिम महिलाओं की तरफ से दायर याचिकाएं भी गवाह हैं। सर्वोच्च अदालत ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है।

तीन तलाक, निकाह हलाला और बहु-विवाह संवैधानिक हैं या नहीं, इस पर अदालत का संविधान पीठ ग्यारह मई से सुनवाई करेगा। यह भी गौरतलब है कि मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रवैया अब पहले जितना कठोर नहीं दिखता। एक समय बोर्ड ने बाकायदा प्रस्ताव पारित कर कहा था कि निजी कानून न्यायिक समीक्षा से परे हैं। पर उसी बोर्ड ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर तलाक के लिए पहली बार आचार संहिता जारी की है और आह्वान किया है कि एक साथ तीन तलाक कह कर अपनी बीवी को छोड़ देने वाले मर्दों का मुसलिम समाज सामाजिक बहिष्कार करे। अलबत्ता बोर्ड अब भी यही मानता है कि मुसलिम निजी कानून में फेरबदल की कोई जरूरत नहीं है। यही नहीं, अगर बोर्ड के पहले के बयानों को देखें तो वह निजी कानून में फेरबदल को धार्मिक स्वायत्तता में दखलंदाजी मानता है। बोर्ड की यह दलील अपनी जगह सही है कि हमारे संविधान ने धार्मिक आजादी या धार्मिक स्वायत्तता की गारंटी दे रखी है, लेकिन जैसा कि बीते दिसंबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी कहा था, धार्मिक आजादी असीमित नहीं है, वह संविधान में वर्णित नागरिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती।

हमारे संविधान ने कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत व अधिकार को माना है। ऐसे में तीन तलाक का कानूनी औचित्य कैसे ठहराया जा सकता है, जो मुसलिम महिलाओं के बरक्स मुसलिम पुरुषों को एकतरफा और मनमाने निर्णय का अधिकार देता है? शनि शिंगणापुर और हाजी अली की दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर चली आ रही पाबंदी हटाते हुए मुंबई उच्च न्यायालय ने भी यही कहा था कि बेशक संविधान ने सभी समुदायों को धार्मिक स्वायत्तता की गारंटी दी हुई है, पर धार्मिक स्वायत्तता का यह अर्थ नहीं है कि वह नागरिक अधिकारों के आड़े आए। इसी तरह, मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलिम समाज के भीतर चाहे जितना समर्थन और मान-सम्मान प्राप्त हो, वह संविधान से ऊपर नहीं है। कई मुसलिम बहुल देशों में मुसलिम निजी कानून में बदलाव हुए हैं तथा उन्हें अधिक से अधिक प्रासंगिक बनाने की कोशिश हुई है। भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता!


Date:18-04-17

Legally enabling

The HIV/AIDS Bill provides a solid base for further empowerment and treatment access

The HIV and AIDS (Prevention and Control) Bill passed by Parliament does not guarantee access to anti-retroviral drugs and treatment for opportunistic infections, but there is no denying that it is a good base for an active health rights movement to build upon. Understandably, HIV-positive people in the country, estimated at over 21 lakh, are disappointed that the Centre’s commitment to take all measures necessary to prevent the spread of HIV or AIDS is not reflected in the Bill, in the form of the right to treatment. The law only enjoins the States to provide access “as far as possible”. Beyond this flaw, though, the legislation empowers those who have contracted the infection in a variety of ways: such as protecting against discrimination in employment, education, health-care services, getting insurance and renting property. It is now for the States to show strong political commitment, and appoint one or more ombudsmen to go into complaints of violations and submit reports as mandated by the law. Here again, State rules should prescribe a reasonable time limit for inquiries into complaints, something highlighted by the Standing Committee on Health and Family Welfare that scrutinised the legislation.

Access to insurance for persons with HIV is an important part of the Bill, and is best handled by the government. The numbers are not extraordinarily large and new cases are on the decline, according to the Health Ministry. Data for 2015 published by the Ministry show that two-thirds of HIV-positive cases are confined to seven States, while three others have more than one lakh cases each. Viewed against the national commitment to Goal 3 of the UN Sustainable Development Goals — to “end the epidemic of AIDS” (among others) by 2030 — a rapid scaling up of interventions to prevent new cases and to offer free universal treatment is critical. Publicly funded insurance can easily bring this subset of care-seekers into the overall risk pool. Such a measure is also necessary to make the forward-looking provisions in the new law meaningful, and to provide opportunities for education, skill-building and employment. As a public health concern, HIV/AIDS has a history of active community involvement in policymaking, and a highly visible leadership in the West. It would be appropriate for the Centre to initiate active public consultations to draw up the many guidelines to govern the operation of the law. Evidently, the requirement for the ombudsman to make public the periodic reports on compliance will exert pressure on States to meet their obligations. In an encouraging sign, the Supreme Court has ruled against patent extensions on frivolous grounds, putting the generic drugs industry, so crucial for HIV treatment, on a firm footing. The HIV and AIDS Bill may not be the answer to every need, but it would be a folly not to see its potential to make further gains.


Date:18-04-17

शिखर से हिंदी

इस बात में बहस की शायद ही कोई गुंजाइश हो कि यदि हमें अपनी भाषा का मान बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें ही उसे मान देना होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आधिकारिक भाषाओं को लेकर बनी संसदीय समिति की सिफारिशें स्वीकार करके हिंदी के इसी मान को बढ़ाया है। इसके अनुसार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित गणमान्य लोग अगर हिंदी पढ़-बोल सकते हैं, तो उन्हें हिंदी में ही भाषण देना चाहिए। यह अलग बात है कि हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए की गई इन सिफारिशों को मंजूर होने में भी छह साल का वक्त लग गया। संयोग ही है कि इन्हें मंजूर करने वाले राष्ट्रपति स्वयं बांग्लाभाषी हैं और उनका कार्यकाल आने वाली जुलाई में खत्म हो रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनका विदाई संबोधन हिंदी में ही होगा।

दरअसल, यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अपनी मातृभाषा में काम करना, बोलना-बतियाना ही नहीं, सार्वजनिक मंचों पर भी इसी में बात करना गर्व का विषय बनता है। तमाम देश इसमें गर्व महसूस करते हैं। कई बार किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल के सामने हम खराब अंग्रेजी में बोलकर गर्व में डूबे रहे, लेकिन जब उनकी बारी आई, तो वे न सिर्फ अपनी ही भाषा में बोलते दिखे, बल्कि पता चला कि उन्हें तो अंग्रेजी आती ही नहीं। वे दुभाषिए के सहारे काम कर रहे थे, जो हिंदी भी उतनी ही बेहतर समझता था, जितनी कि अपनी भाषा। दरअसल, यह एक तरह की हीन भावना है, जो कई बार हमें सार्वजनिक मंचों पर अपनी भाषा में बोलने से रोकती है। नई पहल एक बडे़ संदेश के साथ हिंदी को उसका दर्जा दिलाने में सहयोग करेगी। हिंदी की यह नई प्राण-प्रतिष्ठा कुछ मुश्किलों को भी जन्म दे सकती है। यह मानते हुए कि हिंदी सबसे बड़ी संपर्क भाषा है, नए सिद्धांत को अपनाने में दक्षिण पर खास नजर रखनी होगी, जहां हिंदी के प्रति एक खास तरह का पूर्वाग्रह रहा है। शायद इसके साथ दक्षिणी भाषा-भाषियों के प्रति खास तरह की हमदर्दी की जरूरत पड़े। हमें देश की सबसे सशक्त संपर्क भाषा होने के लाभ के साथ उन संदर्भों को जोड़कर भी देखना होगा, जिसे कभी दक्षिणी आकाश से निकले और बड़ी तेजी से भारतीय राजनीति पर छाए के कामराज ने महसूस किया था। उनका मानना था कि उन्हें न हिंदी आती है, न अंग्रेजी- ऐसे में वह देश का नेता बनने की सोच भी कैसे सकते हैं? हालांकि कामराज सबको स्वीकार्य थे, लेकिन सिर्फ हिंदी न आने के कारण वह स्वयं को इसके लिए सक्षम नहीं मानते थे।

इन सिफारिशों में हिंदी के पास इतराने के लिए और भी बहुत कुछ है। सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालयों में आठवीं से लेकर दसवीं तक हिंदी अनिवार्य करने, अन्य तमाम स्तरों पर हिंदी अपनाने की बात भी है। सरकारी संवाद और विनिमय की भाषा आसान बनाने की बात भी है। दरअसल, हिंदी को सहज स्वीकार्य बनाने की राह में यही सबसे बड़ी बाधा है, जिसे सबसे पहले दूर करना होगा। सहज हिंदी और सरकारी हिंदी का भेद मिटाए बिना सफलता नहीं मिलेगी। जिस तरह से आधिकारिक भाषाओं पर बनी संसदीय समिति 1959 से अब तक नौ रिपोर्ट दे चुकी है, हिंदी की यह बहस कब की खत्म हो चुकी होती और हम आज भी हिंदी दिवसों, सप्ताहों व पखवाड़ों पर न टिके होते। नौकरशाही में भी हिंदी को उसका स्थान दिलाना होगा, क्योंकि अंग्रेजीदां नौकरशाह हिंदीभाषी अफसर को भी बेवजह अंग्रेजी बोलने का संस्कार देता है। हां, सबसे अलग उस संकट पर भी नजर रखनी होगी, जो हमारे यहां किसी भी नियम के लागू होने के बाद एक खास तरह कीआपा-धापी के रूप में दिखाई देता है। हमें हिंदी अपनाने की जगह हिंदी थोपा हुआ महसूस कराने के इस संभावित खतरे से भी बचना होगा।


Date:19-04-17