18-02-2021 (Important News Clippings)

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18 Feb 2021
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Date:18-02-21

Reform lessons for education

Employed learners must exceed full-time learners for higher education justice. This needs five regulatory changes

Manish Sabharwal, [ The writer is co-founder of Teamlease Services ]

The ugliest word for teacher is lecturer because education needs instruction diversity — adhyaapak (information provider), upadhyay (combiner of information and knowledge), pandit (deep-subject knowledge), acharya (imparts specific skills), drushta (visionary view of a subject) and guru (awakens potential). Improving India’s higher education justice and worker productivity needs the broadening of our education ambition of Gross Enrollment Ratio (proportion of our 15 crore university-age kids getting degrees) to include Employed Learner Ratio (proportion of our 55 crore labour force in formal learning). I make the case that enrolling five crore new employed learners needs five regulatory changes.

Rabindranath Tagore said we don’t learn from experience but from reflecting on experience. So, let’s reflect on recent global and domestic education experiences. Multi-decade structural changes include a new world of organisations (less hierarchical, lower longevity, shorter employee tenures, higher competition), a new world of work (capitalism without capital, soft skills valued more than hard skills, 30 per cent working from home), and a new world of education (Google knows everything, so tacit knowledge is more valuable than codified or embedded knowledge and the notion of life as 25 years each of learning, earning and retirement is dated). These shifts are complicated by a new world of politics (tensions between global and local, tradition and modernity, spiritual and material), third-party financing viability (50 per cent of the outstanding US $1.5 trillion student debt may have to be written off), and fee inflation (the average cost of a US college degree rising by roughly 500 per cent over the last 30 years challenges the model of a sage on stage delivering full-time learning in a physical classroom on a beautiful campus).

The specific experience of a large, poor, and diverse country like India — we have 3.8 crore students in 1,000-plus universities and 50,000-plus colleges — is also instructive. We confront a financing failure in skills: Employers are not willing to pay for training or candidates but a premium for trained candidates; candidates are not willing to pay for training but for jobs; financiers are unwilling to lend unless a job is guaranteed, and training institutions can’t fill their classrooms. The social signalling value of a degree matters — IIMs and IITs are good places to be at but better places to be from.

Many people can’t pay for education out-of-pocket. The income support of learning-while-earning is crucial to raising enrollment. Many students lack employability and workers lack productivity because learning is supply-driven. Learning-by-doing ensures demand-driven learning. Employers running formal apprenticeship programmes have evidence that suggests these programmes aren’t dead weight costs but pay for themselves via lower attrition, higher productivity, and faster open-position closure.

The de facto ban on online degree learning with only seven of our 1,000-plus universities licensed for online offerings means only 40 lakh of our 3.8 crore university students are learning outside physical campuses. Most tragically, high regulatory cholesterol creates an adverse selection among entrepreneurs — most educational institutions are started by criminals, politicians, or landlords rather than principals or teachers.

In 1973, economist Arun Shourie wrote in the Economic and Political Weekly that “India is not held back by one control or one licensing procedure. We are being held back by the premises, the unverified assumptions, and the attitude that underlie all controls.” He could be writing about education today: Regulations sabotage the creation of a fertile habitat for employed learners that needs flexible admission criteria, rolling admissions, continuous assessments, degree modularity, and four classrooms (online, onsite, on-campus, and on-the-job).

We need five changes. First, modify Part 3 of the UGC Act 1956 (UGC Rules regarding Fitness of Universities) and Part 8 of the UGC Act (UGC Regulations 1985 regarding the minimum standards for grant of the first degree) by including skill universities as a new category focused on creating employable graduates. Second, remove clauses 3(A), 3(B), and clause 5 of UGC ODL and Online Regulations 2020 that restrict licencing and prescribe a discretionary approval process and replace them with a blanket and automatic approval for all accredited universities to design, develop and deliver their online programmes. Third, modify clause 4(C)(ii) of UGC online regulations 2020 to allow innovation, flexibility, and relevance in an online curriculum as prescribed in Annex 1-(V)-3-i) that allows universities to work closely with industry on their list of courses. Fourth, modify clauses 13(C)(3), 13(C)(5), 13(C)(7), 18(2) of UGC online regulations 2020 to permit universities to create partner ecosystems for world-class online learning services, platforms, and experience. Fifth, introduce Universities in clause 2 of the Apprentices Act 1961 to enable all accredited universities to introduce, administer and scale all aspects of degree apprenticeship programs.

These five changes would enable enrolling five crore incremental employed learners — 1.5 crore employer-paid degree apprentices, one crore employer-paid online degree programmes, 50 lac employer-paid onsite degree programmes, and 2 crore employee-paid degrees pursued part-time online.

Half Lion, the wonderful biography of Narasimha Rao by Vinay Sitapati, describes a note handwritten by the newly-appointed education minister where Antoine de Saint-Exupery’s quote, “A rock pile ceases to be a rock pile the moment a single man contemplates it, bearing within him the image of a cathedral”, is followed by Rao’s thoughtful rumination on education: “Women and Child Development. Health. Youth Affairs. Culture. Labour?”

The insight of Rao’s 1985 note — education is organised vertically in government but reforming it requires thinking horizontally, holistically, and imaginatively — is a project that NEP 2020 takes forward with vigour. But the 15-year “Purna Swaraj” road-map for Indian universities under NEP needs acceleration because more employed university learners will be a sword and a shield for India. A sword because it could catalyse learning, skills and advancement for five crore workers. And a shield because it could catalyse higher productivity for the more than 20 crore Indian workers who toil in “employed poverty” across agriculture, informal employment, and informal self-employment. Completing the proposed five flick-of-pen reforms will take months not years. Any takers?


Date:18-02-21

Money vs. happiness

Subjective well-being and income are intricately linked

Veena S. Kulkarni , Raghav Gaiha & Vani S. Kulkarni, [ Veena S. Kulkarni teaches Sociology at Arkansas State University and is a co-author for this article. Raghav Gaiha is Research Affiliate, Population Studies Centre, University of Pennsylvania; Vani S. Kulkarni teaches Sociology at University of Pennsylvania ]

The question whether the rich are more satisfied with their lives is often taken for granted, even though surveys, like the Gallup World Poll, show that the relationship between subjective well-being and income is often weak, except in low-income countries in Africa and South Asia. Researcher Daniel Kahneman and his collaborators, for example, report that the correlation between household income and reported life satisfaction or happiness with life typically ranges from 0.15 to 0.30. There are a few plausible reasons. First, growth in income mostly has a transitory effect on individuals’ reported life satisfaction, as they adapt to material goods. Second, relative income, rather than the level of income, affects well-being — earning more or less than others looms larger than how much one earns. Third, though average life satisfaction in countries tends to rise with GDP per capita at low levels of income, there is little increase in life satisfaction once GDP per capita exceeds $10,000 (in purchasing power parity). This article studies the relationships between subjective well-being, which is narrowly defined to focus on economic well-being in India, and variants of income, based on the only panel survey in India Human Development Survey (IHDS).

Why do we need a new measure of well-being when there is already a widely used, objective welfare measure based on per capita income? There are several reasons. The first stems from the distinction between decision utility and experienced utility. In the standard approach to measure well-being, ordinal preferences are inferred from the observations of decisions made supposedly by rational (utility maximising) agents. The object derived is decision utility. In contrast, recent advances in psychology, sociology, behavioural economics and happiness economics suggest that decision utility is unlikely to illuminate the utility associated with different experiences — hence the emphasis on measures that focus more directly on experienced utility, notably using subjective well-being (SWB) responses.

We draw upon the two rounds of the IHDS for 2005 and 2012. An important feature of IHDS is that it collected data on SWB. The question asked was: compared to seven years ago, would you say your household is economically doing the same, better or worse today? So, the focus of this SWB is narrow. But as it is based on self-reports, it connotes a broader view that is influenced by several factors other than income, assets, and employment, like age, health, caste, etc.

There is a positive relationship between SWB and per capita expenditure (a proxy for per capita income, which is frequently underestimated and underreported): the higher the expenditure in 2005, the greater was the SWB in 2012. The priority of expenditure, in time, rules out reverse causation from high SWB to high expenditure, i.e., higher well-being could also be associated with better performance resulting in higher expenditure. High expenditure is associated with a decent standard of living, good schooling of children, and financial security. As India’s comparable GDP per capita in 2003 (PPP) was $2,270, well below the threshold of $10,000, it is consistent with extant evidence.

Aspirations and achievements

In order to capture the gap between aspirations and achievements, we have analysed the relationship between SWB and ratio of per capita expenditure of a household to the highest per capita expenditure in the primary sampling unit. Although this is a crude approximation to relative deprivation, we get a negative relationship between SWB and this ratio. In other words, the larger the gap, the greater is the sense of resentment and frustration, and the lower is the SWB.

The larger the proportionate increase in per capita expenditure between 2005 and 2012, the greater is the SWB. To illustrate this, we construct three terciles of expenditure in 2005: the first representing extremely poor, the second the middle class, and the third the rich. If the proportionate increase in per capita expenditure is highest among the extremely poor and lowest among the rich, the higher will be the SWB of the extremely poor. This is indeed the case.

This provides important policy insights. One is that in a lower-middle-income country like India, growth of expenditure or income is significant. However, the widening of the gap between aspirations and achievements or between the highest expenditure/income of a reference group and actual expenditure/income of a household reflects resentment, frustration and loss of subjective well-being. So, taxing the rich and enabling the extremely poor to benefit more from economic opportunities can enhance well-being. In conclusion, objective welfare and subjective well-being measures together are far more useful than either on its own.


Date:18-02-21

सरकार का विरोध और उसके निहितार्थ

संपादकीय

सरकार ने पिछले दो वर्षों में औसतन रोजाना नौ लोगों को राष्ट्र-द्रोह करते पाया। लेकिन कोर्ट में उनमें से प्रत्येक 100 में से, केवल दो पर ही आरोप तय हो पाया। देशद्रोह की धारा 124ए (आईपीसी) के तहत जिन लोगों पर पुलिस ने मुकदमे किए, उनमें से अधिकांश नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की कई संविधान पीठों ने स्पष्ट कहा कि चाहे कितने ही कठोर शब्दों में सरकार की निंदा क्यों न की जाए, इस कृत्य को देशद्रोह नहीं मान सकते हैं। लेकिन शायद सरकार की परिभाषा कुछ अलग ही है, जिसमें प्रजातंत्र का सबसे बड़ा वरदान अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य और उसके तहत सरकार की आलोचना भी सत्ता वर्ग को देशद्रोह लगता है। जहां 19 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग और 23 वर्षीय दिशा रवि उसे देशद्रोही दिखने लगते हैं। किसान आंदोलन का हर समर्थक आंदोलनजीवी या परजीवी लगने लगता है। दरअसल इंटरनेट के इस युग में विचार की सीमा देश से परे भी जाती है और वहां भारत का प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग या फिर पुलिस का डंडा काम नहीं करता। सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह किसान आंदोलन से लोगों का ध्यान हटाने के लिए टूलकिट षड्यंत्र का एक हौवा खड़ा कर रही है। चूंकि देश में पिछले कुछ वर्षों से एक खास किस्म के राष्ट्रवाद की एक नई बयार चल रही है, लिहाजा सत्तापक्ष यह बताने में लगा है कि हर विरोध के पीछे विदेशी ताकतें हैं। 1970 के दशक के पूर्वार्ध में इंदिरा गांधी के हर भाषण में भी यही तकियाकलाम रहता था। आर के लक्ष्मण का एक कार्टून तब बहुत चर्चा में रहा, जिसमें दिखाया गया था एक महिला नेता कुछ नंगे-भूखे ग्रामीणों के बीच बता रही है कि कैसे विदेशी ताकतें देश की समृद्धि से जल रही हैं। आज भी किसानों का दुख-दर्द सुनने की जगह उनमें खालिस्तानी और विदेशी हाथ तलाशा जा रहा है। विदेशों में अनेक भारतवंशियों सहित प्रसिद्ध लोगों ने सरकार के इस रवैये की निंदा की है। ब्रिटेन के एक अखबार ने दिशा रवि की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात बताया है जबकि कई देशों में वहां के सांसदों ने भारत में किसान आंदोलन को बलात दबाने वाला प्रयास माना है। क्या ये सभी टूलकिट षड्यंत्र के हिस्से हैं? देश भर में सख्त कानूनों का बेजा प्रयोग किसी सरकार को नहीं करना चाहिए।


Date:18-02-21

जर्जर न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का रोड मैप

विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील )

भारत में न्यायिक सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। भारत की न्यायिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न है और कोई पीड़ित व्यक्ति यदि अदालत में जाए तो उसे न्याय की बजाय छीछालेदर मिलती है। ऐसी बातें कोई आम आदमी बोले तो शायद उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला बन जाएगा। लेकिन देश के पूर्व चीफ जस्टिस और राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई जब कैमरे के सामने बेबाकी से ऐसी स्वीकारोक्ति करें तो यह पूरे सिस्टम को शर्मसार करने का मामला बनता है। चीफ जस्टिस बनने के पहले जनवरी 2018 में भी गोगोई ने चार जजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सनसनीखेज आरोप लगाए थे। इस टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने क्या, कैसे और कितनी कार्रवाई की? इस विवाद में फंसने की बजाय गोगोई साहब के इस बयान पर सार्थक सहमति बनना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत में न्यायिक सिस्टम को दुरुस्त करना होगा।

जनवरी 2021 में देश की जिला अदालतों में लगभग 3.75 करोड़ और 25 हाईकोर्ट में लगभग 56 लाख मामले लंबित हैं। इनमें करीब 70% मामले फौजदारी के हैं, जिनमें बिलंब से लाखों बेगुनाह जेलों में सड़ रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पर गौर फरमाएं तो इन लंबित मामलों का फैसला आने में लगभग 324 साल लग सकते हैं। भारत के शहरों का कायाकल्प करने के लिए नेता चीन, यूरोप व अमेरिका के मॉडल दोहराने की बात करते हैं। लेकिन यूरोप, अमेरिका की तर्ज पर जल्द न्याय का सिस्टम बनाने का अभी तक किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया। गोगोई के इंटरव्यू से प्रेरणा लेकर यदि सरकार, संसद व जज ठान लें तो इन छोटे चार कदमों से ही न्याय का भग्न मंदिर जगमग हो सकता है।

1. कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान समाज और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप्प होने के बावजूद, अदालतों में 60 लाख से ज्यादा मुकदमों का बोझ बढ़ गया। थिंक टैंक सीएएससी की पेटीशन से जाहिर है कि आईपीसी की धारा 188 के तहत पुलिस को सीधे एफआईआर दर्ज करने का कानूनी हक नहीं है। इसके बावजूद देश के सभी राज्यों में छुटपुट मामलों में लाखों आपराधिक मुकदमे दर्ज कर लिए गए। हमने इस मसले पर राष्ट्रीय बहस शुरू की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ढाई लाख मुकदमे वापस लेने की नेक पहल की है। छत्तीसगढ़ और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसलों को नजीर मानते हुए, अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में आदेश पारित करे तो सभी राज्यों में पुलिस, जनता और अदालतों को बेवजह के मुकदमों के बोझ से मुक्ति मिलेगी।

2. देश की राजधानी दिल्ली की जिला अदालतों के जज अपने घरों से ऑनलाइन सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश मामलों में उनके पास कोई केस फाइल ही नहीं होती तो फिर सुनवाई और फैसला कैसे होगा? देश में एक लाख से ज्यादा मुकदमे 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। सबसे पुराना मामला तो सन् 1951 से अदालतों में भटक रहा है। बेहमई कांड में 20 लोगों के नरसंहार के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पीड़ित पक्ष अदालतों के चक्कर काट रहा है लेकिन केस डायरी नदारद होने से फैसला नहीं हो पा रहा। गोगोई साहब ने सही कहा है कि अदालतों में बड़ी कंपनियों और बड़े लोगों की ही सुनवाई होती है। लेकिन इसका खामियाजा तो आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। पुराने लंबित मामलों पर पहले सुनवाई हो और नए दायर मामले कतार में सबसे पीछे जाएं। तभी सच्चे अर्थों में अदालतों में समानता और कानून का शासन लागू होगा।

3. न्यायिक व्यवस्था में मूलभूत बदलाव की बजाय, जजों की संख्या बढाने का प्रस्ताव, समाधान से ज्यादा समस्याएं बढ़ा सकता है। देश की निचली अदालतों में 5000 और हाईकोर्ट में 400 से ज्यादा जजों की वैकेंसी है। पिछले 2 साल से देश में विधि आयोग नहीं है। पूर्व सीजेआई गोगोई के 13.5 महीने के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के 14 व हाईकोर्ट के 146 जजों की नियुक्ति हुई थी। लेकिन रस्साकशी के चलते वर्तमान चीफ जस्टिस बोबड़े पिछले एक साल में सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज की नियुक्ति नहीं कर पाए। इसलिए जजों की संख्या बढ़ाने से जरूरी है, खाली पदों पर भर्ती। जिससे युवाओं को रोजगार के साथ जनता को जल्द न्याय मिले।

4. जिला अदालतों में जजों की भर्ती तो परीक्षा और इंटरव्यू से होती है, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मनमाने तौर पर जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर और प्रमोशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद के फैसले से जजों की नियुक्ति के लिए बनी कॉलेजियम प्रणाली को दोषपूर्ण और सड़ांधपूर्ण बताया था। इसके बावजूद पिछले 6 सालों से सिस्टम को ठीक करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) में बदलाव के लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट में सहमति नहीं बन पा रही। ‘पर उपदेश कुशल बहुतेरे’। सरकारी सिस्टम को ठीक करने से ज्यादा जरूरी है कि अब अदालतें खुद के सिस्टम को ठीक करने के लिए ठोस कदम उठाएं।


Date:18-02-21

आत्मनिर्भरता का आधार है निजीकरण

डॉ. सुरजीत सिंह गांधी, ( लेखक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं )

आत्मनिर्भरता का मंत्र नए भारत के निर्माण का एक नया मूलमंत्र बन गया लगता है। इसकी अभिव्यक्ति वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में भी दिखाई दी और प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए संबोधन में भी। इसमें उन्होंने निजीकरण का सहयोग लेने की वकालत करते हुए कहा कि यह सोच बीते युग की बात है कि सब कुछ सरकार करेगी। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के जिस विजन को रखा, उसे समझने का प्रयास करें तो हमारे सामने आत्मनिर्भर भारत का स्पष्ट रोड मैप दिखाई देता है। सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्योग, वाणिज्य, अवसंरचना, आर्थिक सुधारों की गति तेज करने और नई अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए निजीकरण एवं विनिवेश आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता हैं। इससे एक तरफ रोजगार के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी तो दूसरी ओर समाज के सभी वर्गों के बेहतर जीवन स्तर के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, जल, स्वच्छता और कौशल की उपलब्धता के साथ-साथ ग्रामीण विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कुशलता में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर की तरफ ही नहीं बढे़गी, बल्कि भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप नए भारत का निर्माण भी करेगी।

आत्मनिर्भरता के लिए सभी को रोजगार पहली कसौटी है। सीमित सरकारी नौकरियां एवं युवाओं की बढ़ती संख्या को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निजी संस्थानों की भूमिका अहम हो जाती है। दिसंबर 2020 में 2.93 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले विनिर्माण क्षेत्र ने जनवरी 2021 में 2.97 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। विनिर्माण क्षेत्र ही वृद्धि का इंजन बन सकता है। बशर्ते शोध एवं विकास द्वारा पुरानी नीतियों में सुधार के साथ इसे प्रोत्साहन दिया जाए। गैस पाइपलाइन, राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो, विमानन आदि ऐसे क्षेत्र है, जिनमें रोजगार सृजन की अत्यधिक संभावनाएं हैं। सरकार निरंतर यह प्रयास कर रही है कि आत्मनिर्भर संभावना वाले उद्योगों की पहचान कर उनके निर्माण की क्षमता को बढ़ाकर रोजगार को बढ़ाया जा सके। श्रम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लोगों को कृषि से उद्योगों की तरफ मोड़कर भी रोजगार सृजन किया जा सकता है। इससे जहां कृषि क्षेत्र पर भार कम होगा तो अन्य उद्योगों का विस्तार होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होना होगा और बडे़ पैमाने पर युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना होगा।

आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत ने सबसे लंबी छलांग स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाई है। अमूमन एक वैक्सीन की खोज में पांच-छह साल लग जाते हैं। सीरम इंडिया एवं भारत बायोटेक द्वारा मात्र दस महीने में कोविड महामारी की दो-दो स्वदेशी वैक्सीन का बड़ी मात्रा में उत्पादन किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं है। भारत ने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नव प्रवर्तन और शोध एवं विकास में भारत विश्व के किसी भी देश से कम नहीं है। अवसंरचना की कमी स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मार्ग की बाधा है। इसके अलावा अस्पतालों, स्वास्थ्यकर्मियों की कमी, कम लोगों को बीमा सुरक्षा आदि कारणों का ऐसा चक्रव्यूह है, जहां से बिना निजी सहभागिता के बाहर नहीं निकला जा सकता। यद्यपि सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में 2021 के बजट में वृद्धि की है, परंतु यह जनसंख्या के अनुपात एवं विकसित देशों की तुलना में अभी भी कम है। ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी संरचना को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता को और अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए।

पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2014 से 2019 तक भारत ने 16.75 अरब डॉलर के रक्षा उपकरणों का आयात किया। भारत विश्व में हथियारों का दूसरा बड़ा आयातक देश है। सरकार ने सौ से अधिक हथियारों एवं उससे संबंधित सामान के आयात पर प्रतिबंध ही नहीं लगाया, बल्कि देश में ही उनके उत्पादन को प्रोत्साहन भी दिया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की असीम संभावनाओं पर खरा उतरते हुए निजी एवं विदेशी निवेशकों के आने के बाद से देश में उच्च तकनीक युक्त तोप, हल्के लड़ाकू विमान, मिसाइल आदि का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बाद न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि उसका इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए भी हो सकेगा। एक अनुमान के अनुसार 2025 तक देश का रक्षा क्षेत्र निजी क्षेत्र के सहयोग से न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा, बल्कि भारत एक निर्यातक के रूप में भी उभरेगा। बजट में रक्षा क्षेत्र में 4.78 लाख करोड़ रुपये का आंवटन बताता है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है।

आत्मनिर्भरता के लिए व्यय की गुणवत्ता को भी बढ़ाना होगा। यदि आज की परिस्थितियों में आठ-नौ प्रतिशत विकास दर को हासिल करना है तो बैंकों को अपने ऋण आवंटन में 14 से 15 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मौजूदा हालात में सरकारी बैंक ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में निजीकरण और सरकारी बैंकों का विलय ही सही उपाय है। बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घ अवधि की पूंजी उपलब्ध करवाने में बीमा क्षेत्र अहम भूमिका निभा सकता है। बीमा क्षेत्र में एफडीआइ सीमा 74 प्रतिशत करने से इस क्षेत्र को नई पूंजी प्राप्त करने और करोबार बढ़ाने के साथ-साथ इसकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

किसी देश के विकास में बुनियादी संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्योगों के विकास का सीधा प्रभाव देश की प्रगति को प्रभावित करता है। इसके लिए बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता होगी, जो निजीकरण एवं विनिवेश के बिना कठिन है।


Date:18-02-21

स्वागतयोग्य कदम

संपादकीय

देश के भौगोलिक मानचित्रीकरण क्षेत्र और सटीक डिजिटल मैपिंग (मानचित्र तैयार करना) को उदार बनाना अहम सुधार है। सरकार ने ब्रिटिश काल से चले आ रहे प्रतिबंधों को समाप्त किया है और कई कारोबारियों को यह अवसर प्रदान किया है कि वे सक्षम ढंग से काम कर सकें और नए अवसरों का लाभ ले सकें। सन 2016 में इन नीतियों को उन्नत बनाने का प्रयास नाकाम रहा था क्योंकि मसौदा विधेयक तकनीकी दृष्टि से पीछे था और उसकी प्रकृति प्रतिबंधात्मक थी। हालांकि आदर्श स्थिति में नई नीति को कानूनी समर्थन मिलना चाहिए जो निजी आंकड़ों का संरक्षण करते हैं। केवल दिशानिर्देशों से परे वास्तविक नीति के आंकड़े अभी सामने आने बाकी हैं। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कि निजी सेवाओं से हासिल होने वाले आंकड़े सरकार को नि:शुल्क मुहैया कराये जाएं और भुगतान करने पर अन्य निजी संस्थानों को भी इन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि सरकार अपने स्वामित्व वाले ऐसे आंकड़ों को नि:शुल्क, सार्वजनिक रूप से जारी कर सकती है या इन्हें हासिल कर सकती है। यह एक बड़ा कदम है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह डेटा साझेदारी से वृद्धि को बढ़ावा देने वाला कदम होगा या बौद्धिक संपदा से जुड़े मसलों की बदौलत वृद्धि को बाधित करेगा।

किसी स्थान से जुड़ी सटीक जानकारी आधुनिक डिजिटल व्यवस्था का अहम हिस्सा है। यह सेवा प्रदान करने वाले किसी भी उद्योग मसलन ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और परिवहन के लिए अहम है। यह शहरी नियोजन, भवन निर्माण और अचल संपत्ति, सड़क और नहर निर्माण, बिजली ग्रिड विकास, खनन और कृषि क्षेत्रों के लिए भी अहम है। कह सकते हैं कि यह इस क्षेत्र में काम कर रहे 150 से अधिक स्टार्टअप के लिए भी काफी अहम है। शायद अधिक सड़क निर्माण को बढ़ावा देने और खनन तथा खनिज उत्खनन क्षेत्र में निजी पूंजी की योजना की दृष्टि से भी यह अहम हो। कुछ प्रतिबंध बरकरार हैं और ये इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि स्थानीय सेवा प्रदाताओं के लिए सहायक साबित हों। डेटा का भंडारण और प्रसंस्करण भारत में होना चाहिए और एक मीटर से कम दूरी का सटीक मानचित्रीकरण केवल भारतीय संस्थान द्वारा किया जाना चाहिए। उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों को जमीनी सर्वेक्षणों की मदद से पुष्ट करने का काम भी केवल भारतीय संस्थान कर सकते हैं। सुरक्षा कारणों से कुछ प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं जिसके चलतेवायु सेना अड्डों जैसी कुछ प्रतिबंधित जगहों को शायद डिजिटल मानचित्र पर चिह्नित नहीं किया जा सकेगा। विदेशी संस्थान मसलन गूगल मैप्स और ऐपल आदि जो वैश्विक भू-मानचित्र बाजार में अग्रणी हैं, उन्हें स्थानीय साझेदारों की मदद से काम करना होगा और वे आंकड़ों को विदेश नहीं ले जा सकते। भू-मानचित्रीकरण के कई स्तर हैं।

यह बहुत बड़े पैमाने पर समय और लागत की बचत कर सकता है। स्ट्रीट-व्यू की मदद से नगर निगम के कर संग्रह को बेहतर बनाया जा सकता है। यह जोमैटो और उबर जैसी सेवाओं के लिए सहायक हो सकता है। इसकी सहायता से किसी बीमारी के प्रसार पर नजर रखी जा सकती है, पर्यावरण संकेतकों मसलन जंगलों के कम होने या पौधरोपण पर नजर रखी जा सकती है, बेहतर नाली व्यवस्था कायम की जा सकती है, सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। नई नीति का पूरा लाभ उठाने के लिए स्थानीय स्तर पर तकनीकी स्थानांतरण पर निर्भर होना होगा जो वैश्विक मैपिंग संस्थाओं से होने वाले तकनीक हस्तांतरण पर निर्भर करेगा। या फिर तेजी से क्षमता निर्माण पर काम करना होगा। ऐसे काम में ड्रोन का इस्तेमाल भी काफी हद तक करना होगा। यही कारण है कि ड्रोन के इस्तेमाल के मामले में कम प्रतिबंध वाली नीति जरूरी है। सटीक मानचित्रीकरण से निजता का उल्लंघन भी हो सकता है। यह भी चिंता का विषय है और इसीलिए निजता संरक्षण कानून भी हमारी प्राथमिकता है।


Date:18-02-21

विधायी प्रक्रिया में बढ़ती कमियों को परखें

श्रुति राजगोपालन, ( सीनियर रिसर्च फेलो, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी, अमेरिका )

भारतीय लोकतंत्र शिथिल पड़ता जा रहा है। मुझे लगता है, और कई लोग इससे सहमत भी हैं कि भारतीय कृषि व्यवस्था में सुधार की दरकार है और कृषि कानूनों की मूल सोच न्यायसंगत है, पर उन्होंने सरकार की इसलिए आलोचना की, क्योंकि उसने पारदर्शी विधायी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। ऐसा लगता है कि सांविधानिक सिद्धांतों और संसदीय भावनाओं की उपेक्षा की गई। फिर, सदस्यों की गैर-मौजूदगी, और बहस, राय-मशविरा व विशेषज्ञ समितियों से उनकी दूरी पर भी गौर करें। विधायिका मानो चंद मिनटों में विधेयक पारित करने का मंच बन गई है। बिल को संसद में पेश होने और उस पर राष्ट्रपति की सहमति मिलने में चंद दिन लगते हैं। हालांकि, ऐसा सिर्फ 17वीं लोकसभा में नहीं हो रहा।

यह सब शुरू हुआ 1980 के दशक के मध्य में 52वें संविधान संशोधन के साथ। इस संशोधन में उन संसद सदस्यों या विधानसभा सदस्यों को निष्कासित करने की व्यवस्था की गई, जो पैसों के बदले सरकार को अस्थिर करते हैं और पार्टी बदल लेते हैं। संशोधन में दलबदल की परिभाषा महज पार्टियों की अदला-बदली तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी व्हिप की अवहेलना भी इसमें शामिल है। इसलिए सदस्य यदि अपनी पार्टी व्हिप के खिलाफ मतदान करते हैं या सदन से गायब रहते हैं, तो विधायिका की सदस्यता खो सकते हैं। इस संशोधन के तीन नतीजे निकले। पहला, इसने विधायी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि यह सदन के सदस्यों को अपने विवेक से वोट डालने और अपने चुनावी क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करने से रोकता है।

दूसरा, सदस्यों की बात रखने का मंच बदल गया। सदन के बजाय सभी विचार-विमर्श बंद दरवाजे के पीछे पार्टी कार्यालयों में होने लगे। तीसरा, तमाम शक्तियां पार्टी नेतृत्व के पास चली गईं, अकेला संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य शक्तिहीन हो गया। इन सबसे गुजरे दशकों में विचार-विमर्श की प्रक्रिया दूषित हो गई। जब पार्टी कार्यालयों में फैसले होने लगते हैं, तब विधायिका की बैठकों में सदस्य शामिल नहीं होते हैं। जब तमाम दल अपनी-अपनी पसंद के विशेषज्ञों से मशविरा करने लगते हैं, तब सदस्य गण संसदीय या स्थाई समितियों की मांग नहीं करते। और जब विधेयकों को थोक में लाया जाता है और चंद घंटों में कानून बनाने के लिए उस पर मतदान भी हो जाता है, तब विपक्ष भी बहस की अपनी तैयारी नहीं करता। नतीजतन, संसद या विधानसभा में विधायी कार्रवाई पूर्व निर्धारित होने लगी है।

पीआरएस लेजिस्लेटिव्स फंक्शनिंग ऑफ सिक्सटीन्थ लोकसभा रिपोर्ट के मुताबिक, महज एक चौथाई प्रस्तावित विधेयकों को कमेटियों के पास भेजा गया, जबकि 15वीं लोकसभा में 71 फीसदी व 14वीं लोकसभा में 60 फीसदी विधेयक समितियों के हवाले किए गए थे। वैसे 16वीं लोकसभा में 32 फीसदी बिलों पर तीन घंटे से अधिक चर्चा की गई, जबकि 15वीं लोकसभा में 22 फीसदी और 14वीं लोकसभा में 14 फीसदी बिलों पर इतनी लंबी बहस हुई। विधानसभाओं को लेकर पीआरएस लेजिस्लेटिव की रिपोर्ट और भी चिंताजनक है। हरियाणा की 12वीं विधानसभा (2009-14) में प्रतिवर्ष औसतन 11 दिन बैठक हुई, जिसमें से 70 फीसदी समय बजट सत्र के हवाले रहा। बाकी बचे वक्त में विधानसभा ने 129 विधेयक पारित किए, जिनमें से सभी पर उसी दिन मुहर लग गई, जिस दिन उन्हें पेश किया गया। गोवा विधानसभा में हर विधेयक पर औसतन चार मिनट चर्चा हुई। 2012 में दिल्ली विधानसभा में केवल एक बिल पर 10 मिनट से अधिक चर्चा की गई। 12वीं गुजरात विधानसभा (2008-12) के दौरान 90 फीसदी से अधिक विधेयक उसी दिन पारित कर दिए गए, जिस दिन उन्हें पेश किया गया।

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के इस तरह से शिथिल पड़ जाने का नतीजा यह है कि अब आम सहमति बनाने का कोई मंच नहीं बचा। वोटर के पास विरोध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पर विरोध कुछ मामलों में ही अच्छा माना जाता है, जैसे किसी जांच की मांग करना या फिर प्रतिबंध आदि की मांग करना। लिहाजा, सुधारों को जारी रखने और आम सहमति बनाने के लक्ष्य के साथ समाज को तैयार करने के लिए जरूरी है कि भारत अपनी विधायी प्रक्रियाओं में जरूरी सुधार करे।