17-08-2023 (Important News Clippings)
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Date:17-08-23
Housing for all
Addressing housing shortage in urban areas requires urgent, concerted efforts
Editorial
The announcement by Prime Minister Narendra Modi of a scheme to help the urban poor build houses in cities is a signal that the government is to undertake one more plan to address the problem of a shortage in urban housing. Even five months ago, its stand was that no new housing scheme had been envisaged following the extension of the Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) till December 2024, with the focus on expeditious completion of sanctioned houses. But an appraisal of PMAY-U may have caused the shift in stance. It also indicates that ‘housing for all’ is still a long way away. In the last eight years since the launch of PMAY-U, only two–thirds of the sanctioned houses, or 76.25 lakh houses out of about 1.19 crore sanctioned, were either completed or handed over as on August 14. The central assistance released was ₹1.49 lakh crore; the Centre’s share has been limited to 24.4% while that of States and urban local bodies is 16%. The remainder, almost 60%, has to come from beneficiaries. Of the estimated total investment of ₹8.31 lakh crore for the 1.23 crore houses originally proposed, the beneficiaries (urban poor) have to shell out ₹4.95 lakh crore. Under the proposed scheme, the share of beneficiaries should be brought down to at least 40%, as a parliamentary committee report highlights, as beneficiaries are not in a position to fully pay their share because of their low income. Even though some State governments try to help such beneficiaries access bank loans, financial institutions have been lukewarm in their responses citing the lack of proof of sustained income.
The parliamentary committee also made well-considered suggestions on the implementation of PMAY-U, and the government would do well to examine them while drawing up the proposed scheme. The committee’s most significant recommendation is on the need to drop uniform and fixed assistance across the country, as followed in PMAY-U, and adopt a flexible arrangement instead, depending on the topography and other factors. Reasons behind the poor quality of the houses and the prevalence of unoccupancy too should be gone into. High land costs, floor space index restrictions, and multiple certification from different agencies are factors that determine the success of urban housing. This calls for central government-organised discussions with the relevant agencies such as State governments, local bodies, urban planning bodies, urban sector professionals, financial institutions and activists, as there is enough time for the Union government to formulate the new scheme. This time, the objective should be to draft a fool-proof scheme so that ‘housing for all’ no longer remains a slogan but becomes a reality in the tangible future.
Date:17-08-23
New Bills and a principled course for criminal law reforms
The reforms will be tested based on their impact on the status of the vulnerable, victims and the poor.
G.S. Bajpai is Vice-Chancellor, National Law University Delhi.
The recent introduction of three Bills — the Bharatiya Nyaya Sanhita to replace the Indian Penal Code; the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita to replace the Code of Criminal Procedure and the Bharatiya Sakshya Bill to replace the Indian Evidence Act — transforming criminal laws has ignited a spectrum of reactions, underscoring pivotal facets related to criminal law reforms. Preliminary objections aside, the nature and the extent of the changes requires months, if not years, of study, discourse and deliberations. Amidst this unfolding discourse, however, a prevailing challenge in the Indian context lies in effectively channelling these debates to generate substantive and pertinent contributions. The Bills hold the potential to shape the future landscape of criminal law. Therefore, the task of testing their sustainability; efficacy; adherence to rule of law; and, justice delivery capacity, becomes paramount.
Principles of the Criminal law, in Alan Norrie’s words, are a “site of struggle and contradiction.” Capturing the collective public aspirations within criminal law reforms presents a formidable challenge.The disparities between polarised popular opinions must be balanced with the state’s perspective.
Criminal law is an instrument of social control. It moulds and guides us in more ways than one. The conditioning of stakeholders and funcaries of the Macaulay-era criminal law for 163 years undeniably complicaes the task of criminal law reforms.
It is too early to say whether the Bills will usher in sweeping and substantial changes in the legal landscape. The success or failure of criminal law reforms hinges significantly on their inception, formulation, and subsequent approach to their longevity and oversight. The purported 160 alterations pale in comparison to the deep-seated challenges besieging India’s criminal justice system. Seemingly, the Bills also mark an abundance of missed opportunities.
Some of the reformatory measures
At the same time, the assertion that these Bills are draconian compared to their previous iterations lacks merit. Instead, the Bills exhibit several moderative modifications, including linguistic adjustments for gender inclusivity and replacement of outdated terms such as ‘insanity’ with ‘mental illness’. There is also a measured reconfiguration in the punitive degrees for minor and serious offences. Significantly, the integration of ICT applications with the criminal justice process is noteworthy. Although the scope is limited, innovations such as trial in absentia and the introduction of community service are commendable. The exclusion of attempted suicide and adultery aligns the black letter of the law with the Supreme Court of India’s decisions. Notably, the offence of sedition has been judiciously tempered to prevent misuse, facilitated by introducing a test for criminal intent. Newly created offences such as terrorism, organised crime, mob lynching, and negligent acts adds novel dimensions.
The test
The debate on the Bills should not revolve merely around ascertaining whether the changes yield positive or negative outcomes. Instead, the pivotal concern lies in ascertaining whether the fundamental tenets of criminal jurisprudence are being upheld throughout this process. Currently, the trajectory of these reforms and their operational dynamics remain to be determined. Nonetheless, we can methodically examine if the reforms adhere to a principled foundation of criminal laws. The primary principle for such adjudication remains the extent to which reforms address the needs and the concerns of the people impacted by crime and justice, especially in terms of enforcement of fundamental and statutory rights. Considerable critique of criminal law reforms originates from concerns about the potential significant infringement upon individual liberties. Therefore, evaluating amended laws must revolve around striking a delicate equilibrium between state security imperatives and individual freedoms. Additionally, the efficiency of the revised laws hinges on their capacity to curtail any potential misuse by law enforcement agencies effectively. Criminal laws are generally detested as they fail to discharge their public function as a protective tool for its subjects. Reforms in laws typically fail on this count.
Second, following the principles of criminalisation have been followed in creating new offences is equally pertinent. There is a need to study the principled basis of the harm or the moral/legal offence caused by such criminalised conduct.
Third, criminal laws in India further a class divide as the rich and the resourceful get better access to justice than the marginalised and the vulnerable. The principle of equality and equitability, therefore, becomes an essential check on criminal law reform. Arguably, the realm of criminal laws confronts a crisis of public trust, resulting in deficient legitimacy deficiencies.
Fourth, It is a fallacious to assume, without conclusive evidence to the contrary, that the populace opposes stringent measures against terrorists or organised criminals. At the same time, the level of leniency or severity in laws does not inherently shape public confidence in the criminal justice system. The upcoming Bills, therefore, face a pivotal challenge in bridging the gap between rhetoric of the law and its reality. The potency of reforms hinges on their alignment with the criminal justice system’s capacity to implement it effectively. Regardless of their textual merit, numerous legal provisions remain infeasible due to systemic shortcomings. Finally, the effectiveness of the reforms will also be tested on the basis of its impact upon the status of the vulnerable, the victims and the poor.
State’s power asset
Over the years, the essence of criminal law has been transformed by the very actors and agencies responsible for its enforcement, often rendering it ineffectual. The political executive has consistently sought to wield criminal law as a pre-emptive tool. Criminal law remains a strategic power asset for the state. Concepts of risk, endangerment and dangerousness continue to contaminate the criminal law jurisprudence in great measure. The proliferation of this preventive approach to criminal law raises legitimate concerns.
As the Bills are placed before the select committee for its consideration, it is expected that this committee will allow greater engagement to improve the drafts in terms of both language and substance. The space must be utilised to accommodate greater provisions concerning victims’ rights and participation, hate crime, bail, sentencing framework and legal aid in the pending Bills. The envisioned criminal law reforms must be made in a manner that fosters the rule of law and fortifies the pursuit of justice.
Date:17-08-23
अदूरदर्शी नियमन
संपादकीय
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के नियमन के मुताबिक चिकित्सकों को केवल जनेरिक औषधियां लिखनी होंगी और ऐसा न कर पाने की स्थिति में वे दंड के भागीदार होंगे। यह नियम एक पुरानी समस्या का गलत निदान सुझाता है। जनेरिक औषधियां लिखने का प्रावधान सन 2002 से है और इसका अक्सर उल्लंघन होते देखकर एनएमसी ने दंडात्मक प्रावधान जोड़कर इसे धारदार बनाने की कोशिश की है। इनके मुताबिक चिकित्सकों का लाइसेंस तक निरस्त किया जा सकता है। एनएमसी ने इसे मरीजों के समर्थन में उठाया गया कदम बताया है। उसका कहना है कि जनेरिक दवाएं जिनमें ब्रांड नाम वाली दवा के समान ही तत्त्व होते हैं और उनका उतना ही असर होता है लेकिन वे ब्रांडेड दवाओं से 30 से 80 फीसदी तक सस्ती मिलती हैं। ऐसे में इनके इस्तेमाल से चिकित्सा लागत कम हो सकती है। उसने यह भी कहा है कि आम जनता के चिकित्सा व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा उनकी जेब पर भारी पड़ता है। ये वैध चिंताएं हैं लेकिन चिकित्सक समुदाय नए नियमन का विरोध कर रहा है। ऐसे में नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। एनएमसी के नियमन 2 अगस्त से प्रभावी हुए हैं।
इसमें दो राय नहीं कि केवल जनेरिक दवाएं लिखने का यह नियम चिकित्सकों और दवा कंपनियों के बीच के गठजोड़ को तोड़ेगा जिसके चलते ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है जिसे नियंत्रित करना मुश्किल है। बहरहाल, नया नियम शक्ति संतुलन को दवा विक्रेताओं और फार्मेसी के पक्ष में कर देता है, बजाय कि मरीजों के। चूंकि उन पर जनेरिक औषधियों को एकत्रित करने की कोई सीमा लागू नहीं होगी जो कि वे कम मुनाफा मार्जिन के कारण नहीं करते हैं तो ऐसे में उनके लिए यह आसान होगा कि वे लिखी गई दवा का अपेक्षाकृत महंगा ब्रांड बेचने की कोशिश करें। ऐसे में इस नियमन का घोषित लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। इसका एक अनचाहा परिणाम दवा कंपनियों और केमिस्ट नेटवर्क के बीच गठजोड़ के रूप में भी सामने आ सकता है। मरीजों के बिना वैध पर्चे के दवा खरीदने के आम चलन के कारण यह गठजोड़ पहले से ही मौजूद है।
हालांकि भारत का औषधि उद्योग ऐतिहासिक रूप से मजबूत क्षमताओं से भरा है और वह पेटेंट की अवधि से गुजर जाने वाली महंगी दवाओं की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्हें बहुत कम लागत पर तैयार कर लेता है। इसमें कैंसर और एड्स की दवाएं शामिल हैं। कमजोर निगरानी मानकों ने भी खराब गुणवत्ता वाली या नकली दवाओं के प्रसार में मदद की है।
चिकित्सकों के संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) का कहना है कि केवल 0.1 फीसदी दवाओं का ही गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। विनिर्माताओं का कहना है कि इंसपेक्टरों के लिए हर बैच की जांच करना संभव नहीं है। हाल ही में अफ्रीका भेजे गए बच्चों के खराब कफ सिरप का मामला इस बात का उदाहरण है। औषधि क्षेत्र के विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि बाजार में ऐसी जनेरिक दवाएं हैं जिन पर यह अध्ययन नहीं हुआ है कि वे कितनी प्रभावी हैं।
यह एक हकीकत है और चिकित्सकों को भय है कि जनेरिक दवाओं की अनिश्चित गुणवत्ता के कारण उपचार प्रभावित होगा। इसका एक परिणाम प्रतिष्ठा की हानि के रूप में भी सामने आता है। चिकित्सा के पेशे में यह बहुत गंभीर बात है क्योंकि यह पेशा प्राय: संदर्भों से ही संचालित है। अस्पतालों और क्लिनिक्स में अगर खराब जनेरिक दवाओं के कारण बुरे नतीजे हासिल हुए तो खतरा कई गुना बढ़ सकता है। यहां चिकित्सकों को अक्सर मरीजों के नाराज रिश्तेदारों से मारपीट का सामना भी करना पड़ता है। कदाचार के मुकदमे दायर करना लगभग असंभव होने के कारण मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अगर एनएमसी के नियमन का कोई एक लाभ है तो वह यह कि इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि पर्चा वैध तरीके से लिखा गया हो। यह एक अहम नियम है क्योंकि चिकित्सा पेशे में शामिल लोगों को उनकी खराब हस्तलिपि के लिए ही जाना जाता है। अपने अन्य ब्योरों में यह नया नियम एक अलग तरह की समस्या पैदा कर सकता है।
चिंता का हिमालय
संपादकीय
पहाड़ों पर लगातार मंडराती आपदा बहुत दुखद और चिंताजनक है। लगातार बारिश, बादल फटने, भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने के चलते हिमाचल प्रदेश में अब तक 60 और उत्तराखंड में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि घायल नागरिकों और वाहनों को मलबे से निकालने का अभियान जगह-जगह जारी है। इतना ही नहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। पहाड़ों पर कुछ ज्यादा बारिश हो रही है, जिससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर इस साल दूसरी बार मंगलवार को खतरे के निशान को पार कर गया। पहाड़ों पर अनेक बांध लबालब हो गए हैं, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को सुरक्षा बलों की मदद से निकालना पड़ रहा है। जगह-जगह लोग फंसे हुए हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि इतनी बड़ी आपदा की आशंका नहीं थी, इसलिए सभी जरूरतमंदों तक पहुंचने के लिए सरकारों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हिमाचल में एक अनुमान लगाया गया है कि राज्य को करीब 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है और बुनियादी ढांचे को फिर से विकसित करने में लगभग एक साल का समय लग जाएगा।
भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और बुधवार को स्कूल, कॉलेज बंद रखने के आदेश देने पड़े हैं। वाकई, स्कूल जैसे संस्थान खोलने में ज्यादा तेजी नहीं करनी चाहिए, जान की सुरक्षा सर्वोपरि है। जिन इमारतों के ढहने की आशंका है, उन्हें युद्ध स्तर पर खाली करवाने की जरूरत है। शिमला के समर हिल और कृष्णा नगर जैसे हादसों को भूलना मुश्किल है। ऐसे हादसों को लेकर केवल हिमाचल व उत्तराखंड में ही नहीं, पंजाब सरकार भी सचेत है। बड़े बांधों के निचले इलाकों में उचित ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भाखड़ा बांध के अलावा पोंग बांध से भी पानी छोड़ना पड़ रहा है। इन बांधों का भरना जहां एक ओर खुशी की बात है, वहीं इनके निचले इलाकों में लोगों की नींद हराम हो रही है। लोग चाहते हैं, बारिश कुछ थम जाए, ताकि बाढ़ का खतरा और न बढ़े। इसमें कोई शक नहीं है कि जिम्मेदार महकमे बांधों की मजबूती पर पूरी निगाह रख रहे होंगे। किसी भी तरह के हादसे की आशंका से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।
इस बार आपदा के जो दृश्य देखे गए हैं, उनकी व्यापक विवेचना जरूरी है। उन दृश्यों से आंखें फेरकर हम समाधान की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। बड़े-बडे़ आवास को लोगों ने ढहते देखा है। यह सवाल उठना लाजिमी है कि बिना नींव के बने विशालकाय घर आखिरी टिके कैसे थे? क्या विशालकाय घर बनाने से पहले पहाड़ की ताकत के बारे में विचार नहीं किया गया था? हिमालय के पूरे क्षेत्र में किस तरह के पहाड़ हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। फिर भी जिस तरह से हिमालय की देह पर शहरों और बस्तियों का बोझ बढ़ता जा रहा है, चिंता का बढ़ना स्वाभाविक है। हिमालय की एक धारण क्षमता है, जिसका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। कथनी से सरकारी फाइलें भरी हुई हैं, लेकिन उनमें से कितने उपाय वास्तव में हमारी करनी में उतर रहे हैं? लोगों ने सरकारी निर्देशों की कितनी पालना की है? अब समय आ गया है, हमें हिमालय और स्वयं अपने प्रति ज्यादा ईमानदार होना पड़ेगा। अत्यधिक बारिश और भूस्खलन से बचने के लिए पहाड़ पर रहने वाले हर नागरिक को सोचना होगा।
Date:17-08-23
ताकि जल्दी बनें तीसरी आर्थिक ताकत
अरुण कुमार, ( वरिष्ठ अर्थशास्त्री )
मंगलवार को लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले पांच साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा फिर से दोहराया। उनके मुताबिक, भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर, गरीबों के कल्याण के लिए अधिकाधिक पैसे खर्च करके और की क्षमता बढ़ाकर भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। निस्संदेह, तीन सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में शामिल होना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। मगर इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। अगर यह मान लें कि अभी हमारी अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, तब भी पांच ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य पाने के लिए हमें वास्तविक अर्थों में तकरीबन सात फीसदी की वृद्धि दर पानी होगी। फिर अगर रुपया यूं ही कमजोर होता रहा, तो अपेक्षित वृद्धि दर बढ़कर नौ फीसदी तक हो सकती है। ऐसे में, 4.5 फीसदी की औसत दर से बढ़ रहे भारत के लिए जर्मनी व जापान को पछाड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी सुस्त होती अर्थव्यवस्था भी एक-डेढ़ प्रतिशत की दर से बढ़ेगी ही।
मगर यह लक्ष्य असंभव नहीं है। हां, इसके लिए हमें कुछ ठोस उपाय करने होंगे। हमें यदि विकसित बनना है, तो सबको साथ लेकर चलना होगा। आम लोगों में मांग बढ़े, इसके लिए माइक्रो सेक्टर, यानी सूक्ष्म उद्योग पर विशेष ध्यान देना होगा। इस क्षेत्र में हमारे श्रम-बल का 48 फीसदी हिस्सा काम करता है, और यहां की स्थिति कैसी है, इसका खुलासा खुद प्रधानमंत्री के बयान से होता है। ‘ई-श्रम’ पोर्टल के हवाले से उन्होंने बताया था कि पिछले साल नवंबर तक करीब 28 करोड़ लोगों ने अपना निबंधन यहां कराया था, जिनमें से 94 प्रतिशत की आमदनी मासिक 10,000 रुपये से कम थी। विश्व बैंक के मुताबिक, 2.15 डॉलर तक प्रतिदिन कमाने वाला शख्स गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। अगर इसे भारतीय रुपये में प्रति परिवार के आधार पर बांट दें, तो यह आंकड़ा महीने का करीब 26 हजार रुपये है। क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के पैमाने यह रकम करीब नौ हजार रुपये होगी। इस लिहाज से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले तमाम लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को अभिशप्त हैं।
इस तस्वीर को बदलने के लिए सूक्ष्म उद्योगों को मदद देनी होगी। उनको कर्ज बांटना होगा, मार्केटिंग का तरीका बताना होगा और तकनीक आदि मुहैया करानी होगी। माइक्रो सेक्टर में औसतन 1.7 रोजगार है, यानी एक सूक्ष्म उद्योग में दो लोगों को भी काम नहीं मिलता। लिहाजा, उनके लिए अपने तईं मार्केटिंग या तकनीक पर काम करना मुश्किल है। दिक्कत यह भी है कि सरकार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के लिए जो घोषणाएं करती है, उसका अधिकाधिक लाभ मध्यम श्रेणी के उद्योग उठा ले जाते हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग ऐसे प्रयासों से वंचित न हो सकें, इसके लिए जगह-जगह कॉपरेटिव बनाना कारगर होगा। ऐसी संस्थाओं के माध्यम से सूक्ष्म व लघु उद्योग को जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं।
इसी तरह कृषि पर भी गौर करना होगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी मिलनी ही चाहिए। चूंकि किसानी अब घाटे का सौदा बनती जा रही है, इसलिए किसान एमएसपी को तार्किक बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग करते हैं। इनकी सुध लेना जरूरी है, क्योंकि देश की 46 फीसदी आबादी अब भी खेती-किसानी और इससे जुड़े कामकाज पर निर्भर है।
रोजगार आर्थिक तरक्की का महत्वपूर्ण पैमाना है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हर हाथ में रोजगार आवश्यक है। इसके लिए शिक्षित युवाओं की खातिर शहरी रोजगार गारंटी योजना को मजबूत बनाया जाना चाहिए। कुछ राज्यों ने ऐसा किया भी है, मगर नजर केंद्र पर है। माना जा रहा है कि अभी 27 करोड़ जरूरतमंद हाथों के पास उचित काम नहीं है। अगर हम इनके लिए पर्याप्त रोजगार की व्यवस्था कर सकें, तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 16 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है।
यह सही हैकि सबके लिए सरकारी नौकरी संभव नहीं है। अभी देश में 43 करोड़ कामगार हैं, जिनमें से करीब तीन फीसदी, यानी 1.8 करोड़ कर्मी ही सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बहुत प्रयास के बाद भी इनकी हिस्सेदारी चार या पांच फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है, लिहाजा, सरकार ऐसा माहौल बनाए कि सूक्ष्म व कृषि क्षेत्र में स्फूर्ति आए। इसमें विकास की रोशनी सभी वर्गों तक बराबर पहुंचेगी।
भारत में करीब छह हजार बड़े उद्योग हैं, तो छह लाख के आसपास मध्यम व लघु उद्योग और छह करोड़ सूक्ष्म उद्योग। सरकार कारोबारियों के हित में जो भी कदम उठाती है, वह दरअसल बड़े औद्योगिक घरानों के खाते में चली जाती है। चूंकि कोरोना के बाद असंगठित क्षेत्र की मांग शिफ्ट होकर संगठित क्षेत्र के पाले में चली गई है, इसलिए असंगठित क्षेत्र पर ध्यान देना उचित होगा। जीएसटी ने इस क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया है। बेशक यह कर अनौपचारिक क्षेत्र पर लागू नहीं होता, पर इनपुट क्रेडिट जैसे लाभ की वजह से संगठित क्षेत्र का माल सस्ता हो जाता है, जिसका नुकसान असंगठित क्षेत्र को हो रहा है। इससे बचने के लिए आखिरी पड़ाव पर जीएसटी लगना चाहिए, ताकि इनपुट क्रेडिट जैसी व्यवस्था ही न रहे।
अमीरों के देश छोड़ने का भी हमें नुकसान हो रहा है। यह कारोबारी माहौल के खराब होने के कारण हुआ है। 2014-19 के बीच करीब 23 हजार धनाढ्यों ने देश छोड़ा। 2019 में पांच हजार, और 2021-22 में करीब 6,500 ने ऐसा किया। उनके बिजनेस कॉन्फिेडेंस को संभालना जरूरी है, तभी जरूरी विकास दर हासिल की जा सकेगी।
यहां तकनीक भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें हम पिछड़ रहे हैं। हम जीडीपी का 0.7 प्रतिशत ही रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं, जबकि कोरिया (तीन प्रतिशत) और इजरायल (चार प्रतिशत) जैसे देश भी हमसे आगे हैं। चूंकि बेहतर तकनीक की वजह से अन्य देशों के उत्पाद सस्ते हो जाते हैं, इसलिए हमारा उद्योग प्रतिस्पद्र्धा में टिक नहीं पाता। इसलिए हमें खुद अपनी तकनीक विकसित करनी चाहिए। कुल मिलाकर, एक लंबा रास्ता अभी तय करना बाकी है। बड़ी ही नहीं, हर छोटी बात का ख्याल रखना आवश्यक होगा। जाहिर है, एक समग्र नीति ही हमें शीर्ष तीन आर्थिक ताकतों में शामिल करेगी।