17-02-2024 (Important News Clippings)
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Date:17-02-24
How To Fix India’s Election Funding
Two reforms. Make company donations to parties public regularly & in easy-to-follow data format. Hike funding for EC & change its funding status to that of SC, CAG
Chakshu Roy, [ The writer is Head of Outreach at PRS Legislative Research ]
Financial support to political parties has a chequered history in India. The striking down of electoral bonds scheme by Supreme Court is opportunity to rethink the framework regulating corporate contributions in our political process. Before this, taking stock of developments over the last 75 years is helpful.
Old dilemma | Elections require considerable resources. With rising electoral expenditure that parties could not meet through individual contributions and subscriptions, the issue of companies donating to parties arose in Parliament in 1959. GOI proposed Companies Act be amended to provide the mechanism and a limit (₹25,000) for companies to donate.
Several members of the parliamentary committee that examined the bill opposed corporate donations. Senior parliamentarian Minoo Masani summed up the apprehensions in two points. In his dissent note, he said, “In a controlled economy, government of the day has virtually the power of life and death over fortunes of business and industrial enterprises.” There were two possibilities, he said.
Money & power | First, GOI could coerce a business house into donating to a party. Second, “selfish and unscrupulous elements in business seek advantages for themselves by getting into the good books of the ruling party in the hope of compensation in the months and years to come.”
Parliament passed the bill in 1960, but by 1969, GOI had changed its mind. It introduced a bill to ban corporate donations. Its statement of objects and reasons stated, “Such contributions have a tendency to corrupt political life and to adversely affect the healthy growth of democracy in the country”. Like any ban, it didn’t stop donations; the practice went underground and heralded an era of “briefcase politics”. In 1985, corporate donations were again allowed.
Expenditure lies | Intrinsically linked to political contribution is electoral expenditure. India has a limit on candidate spend on poll campaigns. In 1951, when Parliament was debating the issue, an MP said, “In such a poor country as ours with a very low standard of living, money spent on elections should be rigidly curtailed. That alone will offer equality of opportunity to qualified and meritorious candidates who have not the support derived from wealth”.
Expenditure limit in 1951 was ₹25,000 (for singlemember constituencies). In upcoming Lok Sabha elections, candidates in large states can spend up to ₹95 lakh and in smaller states and UTs up to ₹75 lakh. Election Commission (ECI) and National Commission to Review the Working of the Constitution have held that these expenditure limits are hardly adhered to and should be repealed. Many columnists quoted A B Vajpayee: “Indian politicians start their legislative careers with a lie – the false spending returns they submit.”
Build donor database | Corporate donations are the resource base for parties in India and abroad. India’s experience with expenditure limits has yet to show effective enforcement mechanisms. Regulating electoral finance requires rethinking on two broad fronts.
The first is to shine a light on contributions parties receive. The electoral bond scheme ensured donations received remained opaque. With the scheme struck down, it is opportunity to develop a living database of political contributions. Currently, parties do not share information about donations they receive in a machine-readable format.
Open it to public | Parties provide data in scanned PDF files, making it difficult to analyse. Creating this database will bring transparency regarding a party’s support and lead to better-informed electorate. In countries like US, compliance information provided by parties is in a format that has catalysed several citizen groups to track and make such information publicly accessible.
Empower ECI | A second rethink is about strengthening ECI. Its institutional budget is roughly ₹300 crore, with which it tries to fulfil its constitutional mandate of conducting free and fair elections for world’s largest democracy.
ECI requires significant infusion of resources and officers to be insulated from political pressure and state interference. For example, currently, ECI does not have an independent secretariat like Lok Sabha and Rajya Sabha. An independent secretariat would allow it to control its personnel’s recruitment and service conditions better. Multiple commissions and ECI itself have made this recommendation.
Independence is key | Another way to strengthen ECI’s independence is to ensure its expenditure is “charged” to the consolidated fund of India. It would give it parity with Supreme Court, CAG and UPSC. Supreme Court is also hearing the matter regarding constitutional validity of a law Parliament passed last year, per which GOI may dominate selection process of election commissioner, which has implications for the institution’s independence.
Transparency of political donations and an independent election commission are key to securing integrity of our elections.
Date:17-02-24
The clear message in the court’s ‘no’ to electoral bonds
Trilochan Sastry, [ is Chairman and Founder, Association for Democratic Reforms (ADR) and Professor, Indian Institute of Management Bangalore ]
The judgment of the Supreme Court of India, on February 15, 2024, striking down the electoral bonds scheme, is a landmark moment. Democracy requires transparency and the fact is that the electoral bonds scheme was opaque.
Voters in India have no idea who has been funding political parties and the amounts given. In all leading democracies, transparency is the basis of campaign funding. The Court has restored that transparency.
Funding limits removed
There are other legal issues. The first is the limit on funding by a corporate house or organisation. Again, the world over, this amount is limited to prevent undue influence on the government. We had such a provision in India before electoral bonds were introduced. The judgment says: “The chief reason for corporate funding of political parties is to influence the political process which may in turn improve the company’s business performance….”
Electoral bonds also removed the earlier limits on how much of its profits a company could donate to political parties. The scheme even allowed loss-making companies to make donations. This could have opened the door for shell companies to be formed with the purpose of channelling funds to political parties. The Election Commission of India has said, “This opens up the possibility of shell companies being set up for the sole purpose of making donations to political parties.” This too has been reversed by the Court.
Democracies went through a phase of crony capitalism, where big money funded political parties. In return, laws, policies, schemes and incentives were made for the benefit of the donors. In a limited way, the Supreme Court’s judgment prevents this from happening in India. There was an Amendment to the Finance Bill. In any country, the central bank alone has the authority to issue currency such as notes and bonds. Section 31 of the Reserve Bank of India
(RBI) Act says “only the RBI or the Central Government authorized by the RBI Act shall draw, accept, make or issue any bill of exchange or promissory note for payment of money to the bearers of the note or bond”.
The Government amended the RBI Act using a Finance Act, and allowed under a new clause 31(3), the central government to authorise any scheduled bank to issue electoral bonds. This amendment to the Finance Act too has been struck down.
A well thought-out plan
We need to pause for a minute to understand a few issues. The Amendment to the RBI Act was passed in a Finance Bill as this does not have to be passed by the Rajya Sabha. At the time of the introduction of the electoral bonds scheme, the ruling party did not have a majority in the Rajya Sabha and wanted to avoid a vote in the Upper House. But can any issue be inserted into a Finance Bill? Electoral bonds have nothing to do with the provisions for a Finance Bill. Again, a number of laws were amended to introduce the electoral bonds such as the RBI Act 1934, the Representation of the People Act (RPA), 1951, the Income Tax Act 1961, and the Companies Act 2013. It was carefully thought-out. It was in response to a Central Information Commission (CIC) ruling that political parties have to be completely transparent about their funding. The electoral bonds were introduced to bypass the CIC ruling. But why are political parties afraid of transparency?
The legal system remains opaque to the so-called ordinary citizen and voter. When four laws are amended to introduce a scheme that strikes at the root of democracy, namely transparency, layers of obfuscation are drawn over the scheme so that the citizen gives up trying to understand it. But these are not technical issues. These are issues that affect the very basis of democracy.
This also raises fundamental issues in a democracy. Any government with a majority can
pass any Bill, which becomes law. There is no concept of an independent vote in India and ruling party members have to vote in favour of the government unlike in the United States. This means that a few people at the top of a ruling party can get almost any law they want passed. In the case of electoral bonds, processes for public consultation, and discussions in Parliament were not followed.
The essence of the judgment
The Supreme Court judgment can be summarised as follows. The electoral bonds scheme has been struck down. All Amendments to the RPA Act, the Finance Act 2017, and the Companies Act 2013 are violative of Articles 19 and 14 of the Constitution. Article 19 refers to the right to information, and Article 14 to the right to equality, where arbitrariness in law is not permissible. These Articles are part of the Fundamental Rights in the Indian Constitution, and cannot be violated. The Supreme Court has directed the State Bank of India (SBI), the sole bank receiving funds in exchange for electoral bonds, to stop issuing them. The SBI has to submit the full details of all electoral bonds that have been issued so far, to the Election Commission of India (ECI) by March 6, 2024. In turn, the ECI has to publish this information on its website within two weeks.
We need to note that two constitutional bodies, the ECI and the Supreme Court, have acted in favour of democracy. The power of judicial review of laws passed by Parliament on the basis of the Constitution is precious. We need to applaud the Constitution and those who framed it.
The issue of money in elections, which includes the use of black money and bribing of voters using campaign funds and freebies, remains. It is said that the price of democracy is eternal vigilance. The Supreme Court’s judgment is the outcome of vigilance by citizens. We need political parties, but it is up to us to ensure that they work for the good of society and the nation.
एआई इकोनॉमी में मानवीयता की कद्र कहीं ज्यादा रहेगी
अनीष रमन, ( वर्कफोर्स एक्सपर्ट लिंक्डइन )
सदियों में कुछ ही मौके ऐसे आए हैं जब हमने उन स्किल्स में व्यापक बदलाव होते देखा है, जिन्हें अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हम ऐसे ही एक दौर में प्रवेश कर रहे हैं। तकनीक और डेटा कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की प्रगति के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लेकिन अन्य कौशल, विशेष रूप से इंसानों के कौशल जिन्हें लंबे समय तक सॉफ्ट स्किल मानकर कम आंका जाता रहा है, संभवतः सबसे ज्यादा टिकाऊ बने रहेंगे ये एक आशाजनक संकेत है कि एआई से काम की एक ऐसी दुनिया शुरू हो सकती है जो मानवीय क्षमता पर कम नहीं बल्कि और ज्यादा आधारित होगी।
एआई क्या-क्या कर सकता है? इसके शुरुआती संकेत हमें बतौर प्रजाति अलग ढंग से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। प्रभावी ढंग से संवाद करने, सहानुभूति पैदा करने और गंभीरता से सोचने की हमारी क्षमताओं ने मनुष्यों को सहस्राब्दियों तक एक-दूसरे का सहयोग करने और नवाचार करने में मदद की है। ये ऐसे कौशल हैं जो हम सभी में हैं और जिन्हें बेहतर किया जा सकता है, फिर भी इन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, शिक्षा या प्रशिक्षण में कभी तवज्जो नहीं दी गई। अब इसे बदलना होगा।
आज छात्र अच्छी नौकरी पाने के लिए तकनीकी कौशल पर जोर देते हैं। दशकों से हम उन अच्छी नौकरियों को भविष्य में भी सुरक्षित’ और ज्यादा वेतन देने वाली मानते रहे हैं, जो तकनीक पर आधारित रही हैं। यही कारण है कि कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में चार साल की डिग्री करने वाले छात्रों की संख्या 2018 और 2023 के बीच 41% बढ़ गई, जबकि मानविकी (ह्यूमैनिटीज) के छात्र घटे हैं।
फिर एआई की शक्तियां आई। लिंक्डइन ने हाल में 500 ऐसी नौकरियों की पहचान की है, जिनपर जनरेटिव एआई का असर पड़ेगा। उनकी रिसर्च के मुताबिक 96% सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के मौजूदा कौशल की जगह एआईं ले सकता है। लीगल एसोसिएट, फाइनेंस ऑफिसर जैसी नौकरियों को भी खतरा है। एआई का हम सभी के काम पर कुछ न कुछ असर जरूर पड़ेगा।
सवाल उठता है, बतौर इंसान हमारी मुख्य क्षमताएं क्या हैं? अगर हम एआई के युग के खौफ को ध्यान में रखकर जवाब खोजेंगे तो इंसानी क्षमताओं की कमजोर तस्वीर बनेगी। इसके बजाय, यह जरूरी है कि हम यह सोचें कि एआई के दौर में इंसानों के लिए क्या-क्या संभावनाएं हैं तब हमारा ध्यान इंसानी कौशलों पर जाएगा, जिनसे हम मिलकर काम करते हैं। और नवाचार करते हैं। कुछ तरह से, जैसा तकनीक नहीं कर सकती।
आज लिंक्डइन पर सभी नौकरियों में कम्युनिकेशन पहले से ही सबसे ज्यादा मांग में रहने वाला कौशल है। यहां तक कि एआई के विशेषज्ञों को भी एआई के साथ अच्छी तरह से काम करने के लिए इस कौशल की जरूरत है। पिछले साल लिंक्डइन पर 70% से ज्यादा अधिकारियों ने कहा कि उनके संगठनों के लिए उच्च तकनीकी एआई कौशल की तुलना में सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा महत्वपूर्ण थे। हाल ही में भविष्य के लिए नौकरियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि रोजगार देने वाले 10 शीर्ष व्यवसायों में, 78% ने खास मानवीय कौशल और कार्यों को ‘महत्वपूर्ण’ या ‘बहुत महत्वपूर्ण माना है ये पारस्परिक संबंध बनाने, पार्टियों के बीच बातचीत करने, टीम का मार्गदर्शन करने और प्रेरित करने जैसे कौशल हैं।
अब मानवीय कौशल पर भी उतनी ही शिद्दत से जोर देना होगा, जैसा तकनीकी कौशल के लिए किया जाता रहा है। स्कूल और विश्वविद्यालयों की भी इसमें प्रमुख भूमिका होगी। नियोक्ताओं को न केवल एआई टूल्स के बारे में बल्कि इंसानी कौशल और लोगों के बीच सहयोग के बारे में भी कर्मचारियों को सिखाना होगा।
हमें यह सोचना होगा कि क्या हम मनुष्यों की क्षमता में उतना ही विश्वास करते हैं जितना एआई की क्षमता में करते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं, तो काम की एक ऐसी दुनिया बनाना संभव है जो न केवल अधिक मानवीय होगी बल्कि एक ऐसी जगह भी होगी जहां सभी लोगों को उनके अद्वितीय कौशल के लिए महत्व दिया जाएगा। इससे हम मानवीय उपलब्धियों के नए स्तरों को छू पाएंगे, जिसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। फिर बात स्वास्थ्य की हो, यातायात की या फिर शिक्षा की। साथ ही, हम अर्थव्यवस्था में समानता को सार्थक रूप से बढ़ा सकते हैं। कुछ साल पहले लगभग इसी क्षण का अनुमान लगाते हुए, कोलंबिया विश्वविद्यालय की मौजूदा प्रेसीडेंट मिनूश शफीक ने कहा था- ‘अतीत में, नौकरियां शारीरिक ताकत के आधार पर मिलती थीं। अब वे दिमागी क्षमता के आधार पर मिलती हैं, लेकिन भविष्य में, हमारे दिल के आधार पर मिलेंगी।’
Date:17-02-24
किसानों और सरकार का गतिरोध कैसे खत्म होगा
संपादकीय
किसानों की दो मुख्य मांगें हैं जिन पर सरकार पसोपेश में है। वे हैं- एमएसपी को कानूनी दर्जा देना और उत्पादों के दाम स्वामीनाथन आयोग में बताए सी-2 फॉर्मूले के तहत तय करना। सरकार आज भी गेहूं पर मत्र और पंजाब में इससे ज्यादा यानी आयोग द्वारा निकाले गए सी-2 लागत से क्रमशः 53.92 और 51.36% ज्यादा दे रही है। यानी गेहूं और धान के लिए सरकार पहले से ही ज्यादा एमएसपी दे रही है। हर राज्य में उत्पादन लागत सी-2 फॉर्मूले के तहत अलग-अलग है। लेकिन एमएसपी एक समान मिलती है। दूसरा, सरकार कुल 23 उत्पादों पर एमएसपी देती है। लेकिन इनमें से 90% हिस्सा केवल 16 उत्पादों का है। इनमें भी आठ उत्पाद ऐसे हैं जो एमएसपी से ज्यादा दर पर खुले बाजार में किसान बेचता है जैसे दालें और गेहूं-चावल का हिस्सा इन बचे हुए उत्पादों में 60% होता है। फिर कानून बनाने का मतलब यह नहीं है कि सारा उत्पाद खरीदना ही होगा। जैसे ही सरकार खरीदने लगेगी, खुले बाजार में उनके दाम बढ़ जाएंगे। सरकार को तभी खरीद करनी होगी जब उत्पादों के दाम एमएसपी से काफी नीचे होने लगेंगे। एक और लाभ अन्य उत्पादों की खरीद का यह होगा कि किसान फसल विविधीकरण के प्रति उत्साहित होंगे क्योंकि उन्हें उचित कीमत की चिंता नहीं करनी होगी।
विलंबित न्याय
संपादकीय
यह संयोग है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के बहुचर्चित बेहमई कांड में उसी दिन निर्णय आया, जिस दिन यह लोमहर्षक घटना हुई। थी, लेकिन इस मामले में पीड़ितों को न्याय पाने में 43 साल लग गए। किसी भी प्रकरण में यदि न्याय मिलने में इतना समय लगे तो उसकी प्रासंगिकता क्षीण होने लगती है। वर्ष 1981 में 14 फरवरी को हुए बेहमई कांड ने पूरे देश को हिला दिया था। इस घटना में दस्यु सुंदरी फूलनदेवी ने गांव के लोगों को एक कतार में खड़ाकर गोलियों से भून दिया था जिसमें 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतने बड़े प्रकरण में न्याय मिलने तक दो पीढ़ियां गुजर गईं। घटना के समय साक्षी रहे जो लोग युवा थे, अब वे बूढ़े हो चुके हैं। यहां तक कि घटना में आरोपित बनाए गए 36 लोगों में फूलनदेवी समेत 33 की मौत हो चुकी है। मुकदमा दर्ज कराने वाले और गवाहों में भी कई की मौत हो चुकी है। इस कांड में अदालत का निर्णय आया जरूर है, लेकिन यह सवाल भी खड़ा है कि आखिर न्याय में 43 साल की प्रतीक्षा क्यों ? न्यायिक क्षेत्र में एक सूत्र वाक्य कहा जाता है कि न्याय में विलंब न्याय से वंचित करना है, इसलिए मुकदमों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। इसके लिए अभियोजन को तो अपना तंत्र दुरुस्त करना ही होगा, अदालतों को भी सक्रियता दिखानी होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही लगभग 10 लाख मुकदमे विचाराधीन हैं। इनमें ऐसे मुकदमों की संख्या भी बहुत अधिक है जो कई वर्षों से चल रहे हैं। सत्र न्यायालयों में भी लाखों मुकदमे लंबित हैं। उन कारणों को चिह्नित किया जाए जो मुकदमों के निस्तारण में बाधक बनते हैं। बेंच और बार दोनों के लिए यह विचारणीय विषय है और दोनों के समन्वय से ही इसका निदान निकल सकता है। पुलिस को भी अपनी जांच प्रक्रिया में तेजी लाते हुए आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय तय करना होगा। ऐसा करके ही न्याय के प्रति न्याय किया जा सकता है।
Date:17-02-24
डिजिटल भविष्य
संपादकीय
भारतीय रिजर्व बैंक 2022 के उत्तरार्द्ध से ही प्रायोगिक स्तर पर केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) जारी कर रहा है। खुदरा क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित सीबीडीसी-आर को एक सीमित उपयोगकर्ता समूह (सीयूजी) के बीच जारी किया गया था जिसमें भाग लेने वालों में ग्राहक और व्यापारी शामिल हैं।
प्रायोगिक तौर पर जारी सीबीडीसी-आर फिलहाल लोगों के बीच आपसी लेनदेन तथा लोगों और व्यापारियों के बीच के लेनदेन की सुविधा देता है जिसमें डिजिटल रुपये वाले वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है।
अब तक के अनुभव के बाद रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव रखा है कि इस मुद्रा की प्रोग्रामेबिलिटी (इस मामले में गणना करने वाली ऐसी व्यवस्था जो निर्देशों को समझने, स्वीकारने और पालन करने में सक्षम हो) और ऑफलाइन कार्य क्षमता को आजमाया जाए जिससे न केवल डिजिटल मुद्रा को अपनाने के मामले बढ़ेंगे बल्कि सार्वजनिक नीति संबंधी लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
जैसा कि केंद्रीय बैंक ने अपनी घोषणा में जाहिर किया, ‘प्रोग्रामेबिलिटी’ के तहत सरकारी एजेंसियों जैसे उपयोगकर्ताओं को यह इजाजत दी जाएगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि तयशुदा लाभ के लिए भुगतान किया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि चुनिंदा अंतर्निहित नियम मुद्रा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएंगे।
ऐसी विशेषताओं के साथ सरकार भी यह सुनिश्चित करने की स्थिति में होगी कि मुद्रा का उपयुक्त इस्तेमाल हो। उदाहरण के लिए अगर सरकार या कोई और एजेंसी स्कूलों के विद्यार्थियों को किताबें खरीदने के लिए डिजिटल मुद्रा में भुगतान करती है तो इसका इस्तेमाल केवल किताबों की दुकानों में होगा।
डिजाइन के मुताबिक अगर मुद्रा एक तय अवधि तक इस्तेमाल नहीं की जाती है तो यह भेजने वाले के खाते में वापस लौट सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पैसा सही ढंग से खर्च हो। इससे धोखाधड़ी का जोखिम भी कम हो जाएगा। ऐसे ही तरीकों का इस्तेमाल निजी कंपनियों द्वारा खास व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए ईंधन व्यय और कर्मचारियों की कारोबारी यात्राओं पर होने वाला व्यय। खुदरा क्षेत्र में इस्तेमाल के अलावा बेहतर प्रयोग से वित्तीय बाजारों में इसे अपनाने की गति भी बढ़ेगी। रिजर्व बैंक के वक्तव्य में एक और अहम पहलू शामिल था और वह सीबीडीसी के ऑफलाइन इस्तेमाल से संबंधित था। इसे कमजोर या सीमित इंटरनेट उपलब्धता वाले क्षेत्रों में भी भुगतान किया जा सकेगा।
यदि सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो ये दोनों काम सरकारी व्यय को किफायती बना सकते हैं और लोक कल्याण में सुधार कर सकते हैं। अक्सर यह बहस देखने को मिलती है कि सरकार को मूल्य सब्सिडी देनी चाहिए या नकद हस्तांतरण करना चाहिए। भारत के हालिया अनुभव बताते हैं कि नकद हस्तांतरण अधिक किफायती है।
डिजिटल मुद्रा में प्रोग्रामेबिलिटी संतुलन को नकद हस्तांतरण की ओर झुका देगी क्योंकि इससे एक तरह की निश्चितता आएगी कि मुद्रा का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए होगा जिसके लिए मुद्रा दी जा रही है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि प्रोग्रामेबिलिटी से फंजिबिलिटी पर कोई असर नहीं होगा।
फंजिबिलिटी से तात्पर्य किसी वस्तु के उस गुण से है जिसके तहत उसकी व्यक्तिगत इकाइयां आपस में परिवर्तनीय होती हैं। जैसा कि रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने हाल के संवाददाता सम्मेलनों में कहा फंजिबिलिटी सीमित समय तक ही स्थगित रहेगी और इस दौरान इसके वांछित उद्देश्य की प्राप्ति होगी।
भारत ने बीते कुछ सालों में जो डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया है, खासतौर पर भुगतान के क्षेत्र में, उसमें सीबीडीसी के इस्तेमाल की काफी संभावना है। निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर अपनाने में समय लगेगा। अक्सर वित्तीय दृष्टि से बहिष्कृत लोग डिजिटल रूप से भी बहिष्कृत रहते हैं। सीबीडीसी के इस्तेमाल के लिए बुनियादी डिजिटल साक्षरता और मोबाइल फोन की आवश्यकता है।
बहरहाल, चूंकि सीबीडीसी अभी भी प्रायोगिक चरण में है इसलिए उसके उपयोग और कामकाज के अनुभवों के आधार पर ही रिजर्व बैंक उसमें जरूरी संशोधन करेगा ताकि उसे व्यापक स्तर पर जारी किया जा सके। सीबीडीसी की संभावित शुरुआत का अध्ययन कर रहे अन्य केंद्रीय बैंक भी रिजर्व बैंक के अनुभव पर करीबी नजर रखेंगे।
Date:17-02-24
पारदर्शिता का एक अवसर
संपादकीय
लोक सभा चुनाव से ठीक पहले सर्वोच्च अदालत ने 2018 की चुनावी बॉन्ड की योजना पर प्रतिबंध लगाकर ऐतिहासिक फैसला दिया है। शीर्ष अदालत का विश्वास है कि इस योजना से मतदाताओं के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सांविधानिक अधिकार के साथ सूचना के अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में पांच सदस्यीय संविधान पीठ का मानना था कि कोई भी मतदाता किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा और उसके प्रत्याशी की योग्यता के आधार पर वोट देने का निर्णय करता है। इस निर्णय तक पहुंचने के लिए उसे पता होना चाहिए कि किस राजनीतिक दल को कौन चंदा दे रहा है, जिसके आधार पर वह तय कर सके कि इस चंदा देने के पीछे लाभ के बदले लाभ प्राप्त करने की नीयत तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदा देने वाला व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या कार्पोरेट घराना सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत हो । इस संबंध में स्पष्ट राय बनाने के लिए मतदाता को किसी भी राजनीतिक दल को मिलने वाले चुनावी चंदे के स्रोत की जानकारी होना आवश्यक है। संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 12 अप्रैल, 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड योजना के अंतर्गत खरीदे गए बॉन्ड, खरीदारों के नाम, खरीद की तारीख, मूल्य वर्ग और उन्हें भुनाने वाले राजनीतिक दलों का विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को बताने का आदेश दिया है। अदालत ने आयोग को यह भी निर्देश दिया है कि एसबीआई से प्राप्त सभी जानकारी 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे । विपक्षी राजनीतिक दलों समेत कुछ पूर्व निर्वाचन अधिकारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी लोक सभा चुनाव में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर इस फैसले का सीधा-सीधा असर पड़ेगा। बहरहाल नफा-नुकसान की बात अलग है। इस फैसले ने राजनीतिक दलों को एक अवसर उपलब्ध कराया है कि वे चुनाव आयोग के साथ विचार-विमर्श करके चुनावी दान के मसले पर एक पारदर्शी प्रक्रिया तैयार करें। हालांकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह एक कठिन कार्य है। फिर भी इस फैसले के आलोक में चुनावी पारदर्शिता की दिशा में बढ़ा तो जा ही सकता है।
Date:17-02-24
घुसपैठ पर लगेगी लगाम
प्रमोद भार्गव
म्यांमार भारत का मित्र देश है, इसलिए उसके साथ 2018 में भारत की पूर्वोत्तर नीति के अंतर्गत फ्री मूवमेंट रिजीम यानी मुक्त आवागमन की सुविधा लागू की गई थी। यह दो देशों के बीच पारस्परिक सहमति से चलने वाली व्यवस्था थी, लेकिन इसकी आड़ उग्रवादी और घुसपैठिए भारतीय सीमा में दाखिल होने लग गए। क्योंकि सुविधा की शर्त के मुताबिक, दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को 16 किलोमीटर तक भारतीय सीमा के चार राज्यों में आने-जाने की छूट थी । ये राज्य मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। यह उपाय इस दृष्टि से किया गया था, जिससे एकरूपता वाली जनजाति समुदायों में सांस्कृतिक मेल- मिलाप बना रहे। यह सुविधा भी वैध वीजा के आधार पर महज 72 घंटे की थी । म्यांमार में 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद हजारों की संख्या में शरणार्थी म्यांमार से भागकर भारत पहुंचे। ड्रग तस्करी और हथियारों की सप्लाई भी म्यांमार सीमा से हो रही है। यही वजह है कि सरकार ने फ्री मूवमेंट रिजीम को रद्द करने का फैसला किया है। हालांकि म्यांमार की सेना ने 2017 में जब विद्रोहियों का दमन किया था, तभी से रोहिंग्या मुस्लिमों की घुसपैठ पूर्वोत्तर के सातों राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल में भी बनी हुई है। इन विद्रोहियों को पकड़ने बहाने म्यांमार के सैनिक भी भारतीय सीमा में बड़ी संख्या में घुसे चले आते हैं। लिहाजा इस सुविधा को खत्म करना देशहित में जरूरी था। भारत में इनको लेकर कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। ये रोहिंग्या किस हद तक खतरनाक साबित हो रहे हैं, इसका खुलासा अनेक रिपोर्टों में हो चुका है, बावजूद भारत के कथित मानवाधिकारवादी इनके बचाव में बार-बार आगे आ जाते हैं, जबकि दुनिया के सबसे बड़े और प्रमुख मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि म्यांमार से पलायन कर भारत में शरणार्थी बने रोहिंग्या मुसलमानों में से अनेक ऐसे हो सकते हैं, जिन्होंने म्यांमार के अशांत रखाइन प्रांत में हिन्दुओं का नरसंहार किया है? भारत सख्ती के चलते कुछ रोहिंग्या घुसपैठ में असफल होकर नेपाल चले गए हैं। यहां इन्हें जिहादी गुटों से आतंक को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आर्थिक मदद मिल रही है। हैरानी होती है कि इन घुसपैठियों को कुछ लोग एवं गिरोह भारत की नागरिकता का आधार बनाने के लिए मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड भी बनवाकर दे रहे हैं, जिससे इन्हें भारत के नगरों में बसने में कोई परेशानी न हो। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने 2021 में ही रोहिंग्या मुसलमानों को देश में नहीं रहने देने की नीति पर शीर्ष अदालत में एक हलफनामा देकर साफ किया था कि रोहिंग्या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। ये अपने साथियों के लिए फर्जी पैन कार्ड, वोटर आईडी और आधार कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। देश में करीब 40,000 रोहिंग्या रह रहे हैं, जो सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। इनमें से कई आतंकवाद में लिप्त हैं। इनके पाकिस्तान और आतंकी संगठन आईएस और पीएफआई से भी संबंध हैं। 2015 में बोधगया में हुए बम विस्फोट में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लष्कर-ए-तैयबा ने रोहिंग्या मुस्लिमों को आर्थिक मदद व विस्फोटक सामग्री देकर घटना को अंजाम दिया था। वैसे भी भारत के किसी भी हिस्से में रहने व बसने का मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को हैं, घुसपैठियों को नहीं। किसी भी पीड़ित समुदाय के प्रति उदारता मानवीय धर्म है, लेकिन जब घुसपैठिए देश की सुरक्षा और मूल भारतीय समुदायों के लिए ही संकट बन जाएं, तो उन्हें खदेड़ा जाना ही बेहतर है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, कि सभी राज्यों को रोहिंग्या समेत सभी अवैध शरणार्थियों को वापस भेजने का निर्देश दिया है। सुरक्षा खतरों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
आशंका जताई गई है कि जम्मू के बाद सबसे ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी हैदराबाद में रहते हैं। केंद्र सरकारें जम्मू-कश्मीर में रह रहे म्यांमार के करीब 15,000 रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान करके उन्हें अपने देश वापस भेजने के तरीके तलाश रही है। रोहिंग्या मुसलमान ज्यादातर जम्मू और सांबा जिलों में रह रहे हैं। आंध्र प्रदेश और जम्मू- कश्मीर के अलावा असम, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर लगभग 40,000 रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत को प्रस्तुत शपथ-पत्र में साफ कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत देश में कहीं भी आने-जाने, बसने जैसे मूलभूत अधिकार नहीं दिए जा सकते। ये अधिकार सिर्फदेश के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। इन अधिकारों के संरक्षण की मांग को लेकर रोहिंग्या शीर्ष अदालत में गुहार भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वे इसके दायरे में नहीं आते हैं। जो व्यक्ति देश का नागरिक नहीं है, वह या उसके हिमायती देश की अदालत से शरण कैसे मांग सकता है? बावजूद देश में इनकी आमद बढ़ती जा रही है।
वित्तीय अविश्वास
आर्थिक उदारीकरण के दौर में वित्तीय सेवाओं का सुगम और पारदर्शी होना एक बुनियादी जरूरत है। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को फास्टैग सेवा के लिए 30 अधिकृत बैंकों की सूची से हटाकर तमाम वित्तीय संस्थाओं को पारदर्शिता बरतने के लिए जो संदेश दिया है, वह स्वागत-योग्य है। किसी भी कंपनी को अपने नियामक के अनुरूप ही काम करना चाहिए, मगर ऐसा लगता है कि निशाने पर आए पीटीएम ने कहीं न कहीं कोताही बरती है और इसीलिए उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। ध्यान देने की बात है कि अब पूरे देश में फास्टैग सुविधा की व्यवस्था हुई है, जिसका लाभ प्रतिदिन करोड़ों लोगों को होता है। देश भर में स्थित साढ़े आठ सौ से ज्यादा टोल गेट या टोल नाकों या टोल प्लाजा से जितने भी लोग गुजरते हैं, उन्हें नकदी रखने की मजबूरी से मुक्ति मिल चुकी है और ज्यादातर टोल गेट पर जेब टटोलने या वाहन से बाहर हाथ निकालने और खुदरा पैसों के लिए बहस करने की जरूरत नहीं रह गई है। यात्रा का आनंद बढ़ा है।
हालांकि, इसमें कोई दोराय नहीं कि फास्टैग को सफल बनाने में पेटीएम की भी भूमिका रही है, पर अब जो समस्या खड़ी हुई है, उससे निपटने के लिए खुद इस कंपनी को बड़ी पहल करनी पड़ेगी। इस कंपनी के क्रिया-कलापों से भारतीय रिजर्व बैंक प्रसन्न नहीं है और उसने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं। इस कंपनी को कहा गया है कि उसका बैंक 29 फरवरी के बाद कोई जमा स्वीकार न करे और कर्ज लेन-देन भी न करे। इस कंपनी को पहले ही चेत जाना चाहिए था, भारतीय केंद्रीय बैंक ने मार्च 2022 में ही उसके बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक की मर्जी से ही देश में तमाम वित्तीय संस्थाओं को काम करना चाहिए और किसी भी संस्था को मनमानी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो कंपनी नियमों की पालना नहीं कर रही है, उसे कारोबार से रोकना गलत नहीं है और इसी दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कदम उठाया है।
यह डिजिटल का दौर है और इस दौर में विश्वसनीयता की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है। लोग लाखों रुपये का आदान-प्रदान एक क्लिक या एक बटन से करने लगे हैं। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि डिजिटल के विस्तार के साथ ही, धोखाधड़ी की आशंकाएं भी बढ़ी हैं। धोखाधड़ी में साइबर लुटेरे ही नहीं, बल्कि बड़ी संस्थाएं भी लगी हुई हैं। वित्तीय मोर्चे पर ज्यादा सुविधा दरअसल लोगों को लापरवाह भी बना देती है और अक्सर लोभी प्रवृत्ति के लोगों के साथ ठगी हो जाती है। अत: अगर कोई संस्था बैंकिंग क्षेत्र में सेवा देना चाहती है, तो उसे पूरी तरह से चाक-चौबंद होकर ही बाजार में उतरना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र का विगत वर्षों में बहुत विस्तार हुआ है, अनेक कंपनियां बैंकों की तरह व्यवहार या कारोबार करने लगी हैं, पर क्या उन्हें पूरी तरह से जिम्मेदार बनाए रखने के इंतजाम पर्याप्त हैं? भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर ज्यादा चिंता स्वाभाविक है। वित्तीय वर्ष 2023 में बैंकिंग प्रणाली में कुल 13,530 धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। कुल रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों में से लगभग 49 प्रतिशत डिजिटल भुगतान-कार्ड/इंटरनेट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अत: डिजिटल आधारित बैंकिंग की दुनिया में सौ फीसदी विश्वसनीयता बनाकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए।
Date:17-02-24
चंदा और चुनाव सुधार की ईमानदार पहल
अरुण जेटली ( तत्कालीन केंद्रीय मंत्री )
महोदय, यह संशोधन विधेयक, जिसका आशय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, आयकर अधिनियम और कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना है, लाने की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि भारत की लोकतांत्रिक राजनीति तथा विभिन्न राजनीतिक दलों, दोनों में यह आम राय बनी कि स्वतंत्रता के 56 वर्षों बाद भी हम ऐसा पारदर्शी तंत्र विकसित नहीं कर पाए हैं, जिसके द्वारा देश में राजनीति, राजनीतिक गतिविधियों तथा राजनीतिक दलों का वित्तपोषण किया जा सके। स्वर्गीय इंद्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता में समिति ने वर्ष 1999 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें राज्य द्वारा चुनावों का वित्तपोषण किए जाने के बारे में कई मूल्यवान सुझाव दिए गए थे।
इस बात पर बल दिया गया था कि वित्तपोषण जुटाई गई समग्र निधि के आधार पर किया जाएगा और समग्र निधि में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाएगा। …सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि…भारतीय राजनीति के वित्तपोषण के लिए एक पारदर्शी तंत्र कैसे बनाया तथा विकसित किया जाए।
महोदय, इस विधेयक की विषय-वस्तु ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति, जिसमें व्यक्ति विशेष ही नहीं, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार भी शामिल हैं तथा सरकारी कंपनी को छोड़कर कोई भी कंपनी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल को अंशदान देने के पात्र हैं। …अंशदान की गई धनराशि का एक उपयुक्त भाग या स्वीकार्य व्यय दानकर्ता को आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर छूट के लिए उपलब्ध होगा। इसका आशय लोगों को चेक द्वारा राजनीतिक दलों को दान देने के लिए प्रेरित करना है। …राजनीतिक दलों पर भी अपने खातों को सख्ती से कायम रखने के लिए अपने खातों की लेखा परीक्षा करवाने का दायित्व होगा। उनसे वित्तीय वर्ष के दौरान 20,000 रुपये से अधिक दान देने वाले सभी दानकर्ताओं की एक सूची बनाने की आशा की जाएगी। राजनीतिक दल के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित समस्त खातों का विवरण प्रतिवर्ष चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अत: इस विधेयक का दोहरा उद्देश्य है। वर्तमान प्रणाली को बदलना है, जहां बहुत-से लोगों का मानना है कि राजनीतिक दलों को जुटाए गए काले धन में से अंशदान दिया जाता है।
महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि वे इस बारे में गंभीरतापूर्वक आत्मविश्लेषण करें कि हमारी राजनीतिक वित्तपोषण की वर्तमान प्रणाली वस्तुत: क्या है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कार्यालय हैं, उनके नेता विमानों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग कर रहे हैं और इन सब कार्यों में धन खर्च होता है। राजनीतिक दल केवल लोगों की इच्छाशक्ति से ही नहीं चल रहे हैं। उन्हें बने रहने के लिए भौतिक साधनों की भी जरूरत है। यदि हम ईमानदारी से अपना आत्मविश्लेषण करें कि ये भौतिक साधन कहां से आ रहे हैं, तो स्पष्ट होगा कि ये साधन प्रभावी ढंग से उन स्रोतों से आ रहे हैं, जहां साधन वास्तव में उपलब्ध हैं।…
एक आम अवधारणा यह भी है कि राजनीति में परोक्ष रूप से काफी धनराशि का प्रवेश होता है। यह विधेयक उस रोग के एक हिस्से को ठीक करने का प्रयास है। जब हम व्यापक सुधार की बात करते हैं, तो इस संबंध में मैं ईमानदारीपूर्वक यह स्वीकार करता हूं कि कोई ऐसा कानून नहीं है, जो व्यापक निर्वाचन सुधार विधेयक बन सके। …यह आगे बढ़ने की दिशा में एक छोटा सा कदम। …रातों रात इसमें परिवर्तन नहीं होंगे। परिवर्तन तभी होंगे, जब धन चंदा देने वाले, चाहे वे व्यक्ति हों अथवा अन्य और चंदा लेने वाले भी यह अनुभव करेंगे कि संभवत: यह एक रीति है, जो वैधता ही नहीं जोड़ेगी, अपितु राजनीतिक वित्त की पूर्ण प्रक्रिया के प्रति विश्वसनीयता भी जोड़ेगी। …क्या सरकार द्वारा लिए गए किसी अधिकारिक निर्णय और दानकर्ता के बीच कोई सांठगांठ है। वास्तव में, जब तक यह अदृश्य रहता है, सांठगांठ का कभी पता नहीं चलेगा। उस सांठगांठ की जानकारी जहां तक जनता का संबंध है, कम से कम कुछ और पारदर्शिता व जानकारी बढ़ाएगी कि क्या चंदा हरजाने के लिए दिया जा रहा है अथवा यह सामान्य चंदे का एक हिस्सा है…। जैसे मैंने इशारा किया है कि चुनाव लोकतंत्र का एक भाग है। राजनीतिक दल संसदीय लोकतंत्र का एक अन्तर्निहित भाग है। राजनीति का निधीयन गुपचुप तरीके से नहीं किया जा सकता है। यह प्रक्रिया ईमानदारी से और पारदर्शिता से होनी चाहिए।
Date:17-02-24
आप ऐसे न रोक पाएंगे काले धन की घुसपैठ
रघुवंश प्रसाद सिंह, ( वरिष्ठ नेता व सांसद )
सभापति महोदय, लोकतंत्र का मोटा-मोटा मतलब वोट के राज से है। वोट प्रणाली जितनी दुरुस्त होगी, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है। लोकतंत्र और वोट प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए विभिन्न आयोग, कमेटियां बनीं और विभिन्न विद्वान लोगों के मत भी आए। इसके लिए दिनेश गोस्वामी कमेटी और इंद्रजीत गुप्ता कमेटी का गठन हुआ, पर उन रिपोर्टों को माननीय मंत्री जी ने ताक पर रख दिया। अब माननीय मंत्री जी यहां एक विधेयक लेकर आए हैं। हालांकि, इन्होंने दावा किया है कि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की एक-दो सिफारिशों को इस विधेयक में सम्मिलित किया है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। आपने इस विधेयक में दावा किया है कि इलेक्टोरल रोल्स और वोटर लिस्ट देंगे। हम जब से चुनाव लड़ रहे हैं, तब से देख रहे हैं कि मान्यता प्राप्त पार्टियों को ही वोटर लिस्ट मिल रही है। …माननीय मंत्री ने इस विधेयक के बैकग्राउंड को छिपा लिया है। बैकग्राउंड यह है कि सत्तारूढ़ दल में दो पार्टियों के अध्यक्षों ने पैसे लिए। दुनिया जान गई कि रिश्वतखोरी हुई। इस रिश्वतखोरी को डोनेशन में परिणत करने के लिए ये उपाय किए गए। असली बात यही है। मैंयहां एक भेद खोल रहा हूं। आप इस बारे में हमें बताइए। लालकृष्ण आडवाणी जो हवाला कांड में आरोपी थे, कोर्ट से दोषमुक्त हुए। इस काम के लिए कैबिनेट की एक कमेटी भी बनी थी। उस कमेटी ने कहा कि यह बड़ा झंझट है, पहले घूस ले ली और बाद में कह दिया कि पार्टी के काम के लिए पैसा लिया गया।
हम सभी लोग कहते हैं कि मसल पावर और मनी पावर से देश को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ और लोकतंत्र को मजबूत करो। …लोकतंत्र को मजबूत करने की चिंता सबको है। सन 1954-55 में एक जांच कमेटी बनी, जिसके लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक अर्थशास्त्री आई एन कांडर को यहां बुलवाया था। उन्होंने कहा था कि 400-500 करोड़ रुपये की ब्लैक मनी है, जो आज बढ़कर आठ लाख करोड़ रुपये तक हो गई है। यदि यह विधेयक आ गया, तो वह आठ लाख करोड़ रुपये से बढ़कर हजारों-हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। यह क्यों बढ़ेगी? यह कहा गया कि पार्टी चंदा लेगी, कोई दूसरी पार्टियों को चंदा क्यों देगा, वह सत्तारूढ़ पार्टी को ही चंदा देगा, क्योंकि वे उससे लाभ उठाएंगे। …सरकार कहती है कि हम पारदर्शिता ला रहे हैं। दान वह होता है, जो गरीब, साधु या मंदिर में दिया जाता है, ताकि पुण्य मिले। क्या मल्टी-नेशनल्स, ब्लैक मार्केटियर्स पुण्य के लिए पार्टी को दान देंगे? उससे क्या उनके धर्म में बढ़ोतरी होगी? वे सत्तारूढ़ पार्टी से लाभ उठाने के लिए ही चंदा देंगे।
अध्यक्ष महोदय, हम संक्षेप में महाभारत का एक प्रसंग बताना चाहते हैं। महाभारत की लड़ाई में जब भीष्म पितामह बाण शय्या पर पड़े थे, तो सब लोग उनसे उपदेश सुनने के लिए जाते थे। भीष्म पितामह ने ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया, तभी द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह ने पूछा, बेटी तुम क्यों हंसती हो? द्रौपदी ने कहा कि जब चीर हरण हो रहा था, उस समय आपकी आवाज नहीं निकली, आज आप ज्ञान बांट रहे हैं और हम लोगों को उच्च दर्शन का ज्ञान पढ़ा रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा, चूंकि उस समय मैंने दुर्योधन का अनाज खाया था, उसके दरबार में था, मेरा खून गंदा हो गया था, इसलिए मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। आज बाण शय्या पर पड़ने के बाद वह गंदा खून निकल गया है और स्वच्छ खून शरीर में प्रवाहित हो रहा है, इसलिए मैं उपदेश दे रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं। जब भीष्म पितामह जैसे महापुरुष का खून दुर्योधन के अनाज खाने से गंदा हो गया, ज्ञान भ्रष्ट हो गया था और वह भरी सभा में सही बात नहीं कर सके, उसी प्रकार जब मल्टी-नेशनल्स, ब्लैक मार्केटियर्स से पैसा चंदे के रूप में राजनीतिक पार्टियां लेंगी, तो उनका भी वही हाल होगा।
मेरा ऐसा मानना है कि यह कानून एक धोखाधड़ी है और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के समान है। चुनाव आयोग का निर्देश है कि चुनाव में 15 लाख रुपये का खर्चा होना चाहिए, इससे ज्यादा खर्चा अवैध है, लेकिन कोई बताए कि 15 लाख रुपये में कौन चुनाव लड़ रहा है? …रुपया कहां से आता है?… इसलिए मैं चुनौती देता हूं कि इसकी जांच हो जाए, छानबीन हो जाए कि असलियत क्या है।… यह सब धोखा है। …इसलिए हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।
Date:17-02-24
सियासी दलों को बेदाग बनाने की नई राह खोजिये
ओम प्रकाश रावत, ( पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त )
चुनावी बॉन्ड को निरस्त करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव सुधार का शुरुआती बिंदु बन सकता है। मुमकिन है, अब देश में राजनीतिक चंदे की कहीं अधिक पारदर्शी व्यवस्था शुरू हो सकेगी, जिसमें मतदाता यह जान सकेगा कि किस पार्टी को किससे पैसे मिल रहे हैं, ताकि उसे अपने फैसले लेने में ज्यादा आसानी होगी। इससे चुनाव-प्रक्रिया भी कहीं अधिक बेदाग हो सकेगी।
दरअसल, जिस नेकनीयती के साथ चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की गई थी, उस पर जल्द ही आशंकाएं मंडराने लगीं। इसकी वजह भी थी। राजनीतिक दलों को दो हजार रुपये से कम की राशि बिना नाम बताए चंदे में दी जा सकती है, लेकिन इससे बड़ी रकम देने पर पार्टी को दानकर्ता का नाम जाहिर करना होता है। ‘एडीआर’ जैसी संस्था इसका विश्लेषण करके मतदाताओं को यह बताती रही है कि किसी पार्टी को किसने चंदा दिया है। चुनावी बॉन्ड ने मानो इस व्यवस्था को खत्म कर दिया था। इसमें भले ही बॉन्ड खरीदने वाले की बैंक केवाईसी (ग्राहक को जानें) करते थे, लेकिन यह सार्वजनिक नहीं किया जाता था कि किस व्यक्ति अथवा कंपनी ने किस दल के लिए बॉन्ड खरीदा है। चुनाव आयोग ने इसी अपारदर्शिता को लेकर आपत्ति जताई थी। फिर, आयकर, कंपनी और लोक-प्रतिनिधित्व से जुड़े कानूनों में किए गए बदलाव से घाटे की या शेल कंपनियां (छद्म कंपनी) भी चुनावी बॉन्ड खरीदने की अधिकारी हो गई थीं। इसी के बाद इन कंपनियों के बहाने काला धन को सफेद करने का डर सताने लगा था।
चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था किसी देश में नहीं है। भारत ने ही इसकी शुरुआत की थी, जिसका मुख्यत: दो मकसद था- पहला, चंदे के रूप में राजनीतिक दलों को मिलने वाला काला धन रुके, और दूसरा, नाम सार्वजनिक न होने के कारण उद्योगपतियों के लिए पसंदीदा राजनीतिक दल को चंदा देना आसान हो और उनको विरोधी पार्टी से अहित का खौफ न रहे। दूसरा मकसद भले ही चुनावी बॉन्ड से पूरा हो रहा था, लेकिन काले धन की आमद रोकने की मजबूत व्यवस्था नहीं बन पा रही थी।
राजनीतिक चंदे का एक विकल्प राज्य-पोषित चुनाव को बताया जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई है। वहां चूंकि राज्य अपना कानून खुद बनाते और लागू करते हैं, इसलिए कुछ राज्यों ने ‘स्टेट फंडिंग’ को शुरू किया, ताकि प्रत्याशी सिर्फ राज्य के खर्चे पर चुनाव लड़ सके। इसके शुरुआती नतीजे काफी अच्छे आए। जिन-जिन राज्यों ने इसकी शुरुआत की, वहां करीब 80 फीसदी ऐसे उम्मीदवारों को जीत मिली, जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए राज्य से पैसे लिए थे। मगर 2010 में वहां की शीर्ष अदालत ने इसे ‘उम्मीदवारों की अभिव्यक्ति में राज्य का दखल’ माना। हालांकि, अपने देश में कुछ हद तक ऐसी ही व्यवस्था है, क्योंकि चुनाव आयोग मुफ्त में मतदाता सूची मुहैया कराता है और आकाशवाणी व दूरदर्शन पर दलों को अपने प्रचार का जरूरी वक्त नि:शुल्क मुहैया कराता है, फिर भी, हम अचानक राज्य-पोषित चुनाव की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि फिलहाल यह अव्यावहारिक है।
हां, चुनाव सुधार को लेकर कुछ अन्य प्रयास जरूर कर सकते हैं। मसलन, अब राजनीतिक दलों के लिए भी चुनाव में खर्च की सीमा तय होनी चाहिए। अभी यह व्यवस्था सिर्फ उम्मीदवारों के लिए है। वह विधानसभा चुनाव में अधिकतम 40 लाख रुपये और लोकसभा चुनाव में 95 लाख रुपये खर्च कर सकता है। मगर सियासी दलों के लिए ऐसा कोई प्रावधान न होने के कारण हम किसी भी क्षेत्र में चुनाव के दौरान 40-50 करोड़ रुपये खर्च होते देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि यह विडंबना है कि अपने देश में कोई भी सांसद या विधायक अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत झूठ से करता है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास चुनाव-खर्च का जो ब्योरा पेश किया जाता है, वह झूठ का पुलिंदा होता है। इस कटु सत्य का अब हमें सामना करना ही चाहिए। इसी तरह, चुनाव अभियान की जो व्यवस्था चुनाव आयोग ने तय कर रखी है, उसका भी ईमानदारी से पालन होना चाहिए। मतदाताओं को कई बार लगता है कि आचार संहिता का उचित पालन नहीं हो रहा और आयोग की छवि नख-दंत विहीन संस्था की बनती जा रही है। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।