16-02-2024 (Important News Clippings)

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16 Feb 2024
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Date:16-02-24

Junked Bonds

SC opens the door to reforming political funding by burying electoral bonds

TOI Editorials

Landmark is an overused descriptor. But there’s no other word to describe Supreme Court’s unanimous judgment declaring electoral bonds unconstitutional. SC upheld the principle of transparency in political funding. The judgment may not entirely clean up funding, but it’s a great start. Transparency is non-negotiable.

Two pillars | Any legal framework of political funding needs to account for two essential principles. First, in a democracy, voters are the most important stakeholder. Second, there can be a conflict of interest between public good and a political party’s preferences, and public good must prevail.

Opaque bonds | In 2017, four separate legislations were amended to create electoral bonds. It’s a bearer bond with many features that mimic currency. Most notable is the anonymity it provides donors. RBI expressed its discomfort, observing it dilutes money laundering laws. Election Commission also had reservations.

Perils of anonymity | Hypothetically, a purchaser of a bond could be funded directly or indirectly by other entities. Once purchased, the bonds could be traded because of the cover provided by anonymity. Finally, it could be delivered by the bearer to a desired political party to be encashed. Trails of sources of political funding were scrubbed by legislative amendments.

Two data points | 47% of contributions to parties are through bonds and 94% of these contributions are in denominations of ₹1 crore. This tells the story: anonymity rules in political funding.

Voter is supreme | This anonymity ran afoul of SC’s reading of Article 19 of the Constitution. Jurisprudence on electoral reforms has been based on the principle that information that furthers democratic participation must be provided to citizens.

Nowhere to hide | In keeping with this principle, not only has SC prevented issuance of fresh bonds, it also asked for disclosure about issued bonds. Both majority and concurrent judgments want details of encashed bonds to be made public on EC’s website by March 13.

Corporate funding | Electoral bond scheme permitted corporate funding without limits. SC drew a distinction between individual and corporate funding. It concluded unlimited corporate funding violates the right to equality. Corporate funding remains an unresolved issue in major democracies. A ban on it is neither enforceable nor justifiable. Instead, reasonable restrictions to choke funding through shell companies and mandating detailed disclosure of political funding are pragmatic options. SC has opened the way to meaningful reform.


Date:16-02-24

Signal From TN

State assembly’s resolution against delimitation is reminder to handle the issue smartly & sensitively

TOI Editorials

Tamil Nadu assembly’s resolution against delimitation has no teeth – but it’s a strong signal. TN, as well as other southern states, want current ratios of LS seats across states to be maintained, even when LS seat count becomes bigger. BJP will say this is against the spirit of the principle that every vote has equal value. Southern parties will say since Mrs Gandhi froze set apportionment to 1971 census and since Vajpayee extended that freeze again, a repeat of the same strategy is no big deal.

Basically what this means is that if delimitation is to be done after 2026 after the long-delayed census happens, Centre must have extensive, cordial and creative dialogues with all stakeholders. If BJP comes back to power in LS elections this year, it must keep in mind that just because populous northern states are its strongholds, it can’t railroad south’s concerns. If some opposition coalition comes to power this year, it should similarly remember short-changing BJP won’t lead to a trouble-free solution.

This is tough – politics is polarised, federal faultlines have deepened in recent years, there are clashes over fiscal autonomy, remit of governors, roles of police and central agencies. But precisely because it’s tough, it’s also hugely important. At stake is nothing less than all round political acceptance of the electoral system at the heart of India’s democracy. Each voter matters equally in a democracy. But balance between regions is also crucial to avoid sub-national tensions from erupting. Given south’s sensitivity to gains and losses from delimitation, it will be wise for New Delhi to proceed with caution and transparency. A spirit of proportion, rather than a winner-takes-all mindset, is needed for an enduring democracy. To remain one nation, parties need to trust each other and work in collective interest.


Date:16-02-24

Five Wrongs, Two Rights, One Test

What are the key points in & takeaways from SC’s 228-page judgment? An explainer

Jay Vinayak Ojha & Aditya Prasanna Bhattacharya, [ The writers are with Vidhi Centre for Legal Policy ]

Announced by Centre in 2017, electoral bonds enabled individuals to anonymously donate money to registered political party by purchasing electoral bonds from SBI, which parties could encash. Parliament formalised this by amending several legislations. It was challenged in SC by elections watchdog ADR and MP Jaya Thakur. In its landmark verdict, SC struck down the scheme and all associated amendments. Now, no new bonds can be issued, uncashed bonds must be returned to SBI and refunded to donors.

What did Supreme Court hold?

It held five major administrative and legislative enactments to be unconstitutional:

Electoral bonds scheme in its entirety,

Amendment to Representation of the People Act, 1951, which exempted parties from reporting to ECI money received via electoral bonds,

Amendment to Income Tax Act, 1961, which exempted electoral bonds from category of ‘voluntary contributions over ₹20,000’ for which parties must maintain account of names and details of donors,

Amendment to Companies Act, 2013, which omitted provisions requiring companies to disclose particulars of parties to whom they had donated,

Amendment to Companies Act, 2013, which had removed the cap on corporate contributions to 7.5% of net aggregate profits and by extension, had also removed the bar on loss-making companies contributing to parties.

How did it apply right to information?

SC held the scheme violates right to information – a vital component of Article 19(1)(a) of the Constitution, i.e., right to freedom of speech and expression. Voting in elections is an avenue for citizens to exercise this right, and if a citizen is kept in the dark about source of funding of parties, they cannot cast their vote freely. In his judgment, CJI held that constitutional right to information encompasses any information “necessary to further participatory democracy”. Total donor anonymity under electoral bonds scheme violates this right.

How did court apply right to equality?

Unlimited corporate contributions, SC held, and ability of loss-making companies to donate, violates right to equality under Article 14 – which prevents Parliament from enacting legislation which is ‘manifestly arbitrary’, i.e. capricious and non-rational. CJI observed that unlimited corporate contributions exacerbate influence companies wield over parties. Permitting loss-making companies to contribute increases chances of quid pro quo arrangements as these entities are more likely than their profit-making counterparts to try and influence policy.

How did court apply test of proportionality?

It used the proportionality test, a hallmark of Indian constitutional law, to balance two competing claims – right to information and right to privacy, both fundamental rights. Petitioners argued electoral bonds violate the former, GOI argued they further the latter. Court held electoral bonds had tilted the situation too far in favour of privacy by permitting total anonymity for all donations.

While information about a donor’s political affiliation is protected by right to privacy, this cannot infringe on voters’ right to information. CJI pointed out there were other ways to protect a donor’s right to privacy without infringing voters’ right to information. He observed while there’s a strong case to protect individual donors, corporate donations are more business transactions and require less protection.

The proportionality test was also used to reject GOI’s argument that the objective was to curb black money. Even if court could accept there was a rational nexus between aim and means employed, it couldn’t accept this was the least restrictive means to achieve the aim.

What is no one talking about?

At least two cheers are merited for another silent victory: extension of right to information to political parties. Given this precedent, the case against Chief Information Commissioner’s 2013 order that political parties should be designated as public authorities under RTI Act has been weakened.

What are the alternatives?

According to court, electoral trusts are an alternative that can receive contributions from Indian citizens and corporations and distribute them to registered political parties. Unlike electoral bonds, a trust does not offer anonymity to donors. Another idea is public financing of election expenses with state footing the bill.


Date:16-02-24

Farmers Against Farming

Serious demands to modernise Indian agriculture are woefully missing

Neeraj Kaushal, [ The writer is professor of social policy, Columbia University, US ]

Farmers’ unions are asking for the moon. Their demands are excessive, to say the least. Far from making agriculture ‘financially viable’, as the agitating farm leaders have claimed, these demands, if accepted, will actually ruin the agriculture economies of Punjab, Haryana and UP, three states whose farmers are leading the protests.

If they had done the maths, representatives of the 200 farmers’ unions participating in the protests would have realised that GoI cannot meet their list of demands without risking a severe fiscal crisis, sabotaging rural banks, and disincentivising and disrupting migration, which is the bedrock of farming in the three states. Giving in to farmers’ demands would be most irresponsible.

Take the demand that daily wages under MGNREGA be increased to ₹700 aday with 200 days of guaranteed employment a year, against the present 100 days. The wage demanded is almost twice the MGNREGA wage in Haryana, and more than three times the rate in Bihar, UP and Odisha, the three states that send most migrant workers to Punjab and Haryana.

Farmers should pray that the Modi government rejects this demand. If this demand is accepted, farm workers in Bihar, Odisha and UP could get six times that maximum they currently receive under MGNREGA annually. Their daily earnings under MGNREGA would be at least 50% more than the average skilled wage in Punjab or Haryana. So, there would be little incentive to migrate to distant states that often involves living in shanties away from their families. Without economic migrants — bhaiyes — most economic activity in farm as well as non-farm sectors in these states could come to a halt.

There is also the fiscal effect of an expanded MGNREGA. Budget estima te of MGNREGA allocation in 2024-25 is ₹86,000 crore. Farmers’ demand is to increase the size of the programme six-fold (three-fold increase in daily wage times two-fold increase in guaranteed employment days). But because it is a guaranteed programme, many more workers would prefer to work in the expanded MGNREGA instead of working in the private sector.

An expanded MGNREGA that the farmers’ unions are demanding would cost the exchequer between ₹5 lakh cro re and ₹8 lakh crore. That’s just the cost of oneof the several demands.

Unions are asking for a pension of ₹10,000 a month, or ₹1.2 lakh a year, to all far mers and farm labour aged 60 or older. Compare this to the existing public pension scheme for the poor (non-contributory scheme): those aged 60-79 get a pension of ₹300 a month, and 80-plus, a pension of ₹500. There are valid arguments for raising public pension for the poor as the current levels are small and demeaning. But that’s a topic for another column.

Here, the issue is why should GoI create a public pension scheme for farmers that is 30 times the existing noncontributory public pension scheme for the poor? India has 15 crore people aged 60 or older, and 71% of them, or around 11 crore, live in rural areas. Thus, the annual total cost of the pension scheme the farmers are demanding would be close to ₹12 lakh crore.

Just these two demands will dig a hole of ₹20 lakh crore in the Union budget. To put this number in context, in 2023-24, GoI’s total expenditure was ₹48 lakh crore, and total revenue receipts ₹31 lakh crore (other than borrowing).

It is difficult to put a tag on all the other demands. But the list is long. Farmers’ unions are demanding full loan waivers for farmers and labourers. Cost on the exchequer will depend on what is covered under ‘full’. Would it be limited to current loans, or for all future loans? Just for their loans, or future loans of farmers and their children and grandchildren?

Other demands include:

Enactment of a law that guarantees MSP and open-ended procurement of the 23 crops under MSP.

Nationwide implementation of land acquisition Act of 2013.

India’s withdrawal from WTO and freeze of all FTAs — even those that may be helpful to farmers.

Clearly, unions have cobbled together a set of demands without any concern about their consequences on Indian agriculture, fellow farmers across the country, and the economy overall.

Farmers in India, as in other parts of the world, are politically very power ful. Unions representing farmers in northern India have been emboldened after their year-long protest two years ago when they forced the Modi government to withdraw three farm Bills. They appear to be under the impression that they can ask anything, and GoI will kneel down to please them.

Their timing is perfect — just a couple of months before the general elections. The last thing GoI wants is images on social media showing Delhi under siege, or farmers pelting stones at the police, or police hitting protesting farmers. What is missing is a serious set of demands that will help modernise Indian agriculture and bring prosperity to rural India.


Date:16-02-24

Unbonded

The electoral bonds verdict is a blow for freedom of expression

Editorial

Anonymous donations of high value tend to undermine electoral democracy and governance as they facilitate a quid pro quo culture involving donors and beneficiaries. In striking down the Electoral Bond Scheme (EBS) under which anyone could buy electoral bonds and donate them to political parties for encashment, the Supreme Court of India has recognised this malaise and struck a blow for democracy and transparency in political funding. The Court found that the entire scheme violates the Constitution, especially the voters’ right to information. It further found manifestly arbitrary, the amendment to the Companies Act that removed the cap of 7.5% of a company’s profit that can be donated to political parties without any requirement to disclose details of the recipient parties in its profit and loss accounts. It has also mandated disclosure of donation details since 2019. The judgment is one more in a long line of verdicts the Court has handed down to promote voter rights and preserve the purity of elections. Its earlier interventions led to the featuring of the ‘None of the Above’ option on the ballot, the removal of the protection given to legislators from immediate disqualification on conviction for a criminal offence, the mandatory disclosure of the assets and criminal antecedents of candidates in their election affidavits and expedited trials for MPs and MLAs involved in criminal offences.

The Court’s reasoning is unexceptionable. It found that the primary justification for the EBS — curbing the use of ‘black money’ for political or electoral funding by allowing donations through banking channels — failed the test of proportionality, as it was not the least restrictive measure to abridge the voters’ right to know. It has made the logical connection between unidentified corporate donations and the likelihood of policy decisions being tailored to suit the donors. The judgment is a natural follow-up to a principle it had laid down years ago that the voters’ freedom of expression under Article 19(1)(a) will be incomplete without access to information on a candidate’s background. The principle has now been extended to removing the veil on corporate donors who may have been funding ruling parties in exchange for favours. While the verdict may help ease the hold that donors may have on governance through money power, a question that arises is whether the validity of the scheme could have been decided earlier or the issuance of bonds on a regular basis stayed. How much of the thousands of crores of rupees given to parties under this scheme resulted in policy measures favourable to the donors or helped fund the deployment of additional campaign resources will never be known. This was a fit case for the grant of an interim stay.


Date:16-02-24

Is it ethical to use AI to clone voices for creative purposes?

Sai Shravanam and Haricharan Seshadri, [ Shravanam is sound engineer and music producer and Seshadri is a playback singer ]

Recently, music composer A.R. Rahman tweeted that the song Thimiri Yezhuda from the Tamil film Lal Salaamuses an Artificial Intelligence (AI) software to recreate the voices of singers Bamba Bakya and Shahul Hameed. Bakya died in September 2022 at the age of 42 and has sung songs in films including 2.0 and Bigil. Hameed, who died in 1998, worked extensively on movies such as Gentleman and Kadhalan. Though their voices were used with the permission of their families, who were also compensated, the move has raised a debate among artists about the use of AI. Is it ethical to use AI to clone voices for creative purposes? Sound engineer and music producer Sai Shravanam and playback singer Haricharan Seshadri discuss the question with Srinivasa Ramanujam. Edited excerpts:

As musicians, what were your first reactions when you heard the song?

Sai Shravanam: I was extremely happy to hear the voices of Hameed and Bakya. I was also happy to see that their families were remunerated for the song. A lot of artistes are like comets – they come, deliver big hits, and then vanish. Both these artistes are physically not here now and bringing their voices back brings back incredible memories. A.R. Rahman gave us Roja, which shook every boombox in the country, and now he is bringing the latest technology to the audience. He is timeless, and he has now used ‘Timeless Voices’ to give us this. I am in awe of this technology that brought someone “back to life”. For me, it’s a beautiful feeling.

Haricharan Seshadri: When I first saw their names, I thought it was a mistake. Then, I saw the news and heard the song. I was overwhelmed and was curious about how this process happened. It was bound to happen sometime in the music industry. But it also made me think about my future as a singer.

Is it ethical to use AI to clone voices for creative purposes?

Sai Shravanam: Ethics is personal. AI [in this case] is [doing] nothing but mimicking human talent. An atom bomb, for instance, is an incredible invention, but it has been put to bad use. The invention is not the problem; it’s the issue with the way human beings use it. Even without AI, you may hear a song somewhere, recreate it, and make billions of dollars with it. Ethically, you know it’s not your work and that is also wrong. But AI can never replace human singers and the output that is the result of a creative process.

Haricharan Seshadri: We have been using technology for a long time now to produce songs and make them sound good. Even the auto-tuner that is common in the music industry is a form of AI: it corrects notes based on the inputs given. A process to legalise the use of voices and safeguard the intellectual property of every person and voice needs to be in place. I feel the use of AI voices can be governed. The other aspect revolves around permissions. If a person is alive and approachable, an AI tool need not be used, but if the person has passed on and their voice needs to be recreated, their family and friends need to be aware that such a thing is happening, and also be properly compensated. This is important, especially in a country like India where policies are not enforced. As a singer, I am still fighting for royalty rights for songs I have sung.

Can you elaborate on some instances where technology and AI tools have helped you in your line of work?

Sai Shravanam: AI has been a very important part of my journey. You might have seen documentaries talking about how auto-tune helps people who cannot sing, but you will have to give something for auto-tune to work. In Indian classical music, you have ragas like Thodi and Begada which have micro notes. In those cases, auto-tune sometimes helps, but sometimes it does not. As a musician-cum-engineer, when I know how to use the tool correctly and feed the right settings (into the music processor), I have been successful in using auto-tune even in a raga like Miyan Malhar or Thodi. It is up to us engineers to use it properly.

These days, I sometimes get 200 tracks of audio, with many musicians recording them in different places. They are of different quality – some are very loud and some very quiet. It is overwhelming to hear 200 tracks that are not standardised. If we put them all into the plug-in, it levels everything so that I have an optimal mix that my session requires. AI saves me at least seven hours of work, and I can concentrate on creativity. Today, we have smart dynamic processors and that helps us save time. I f I didn’t have those tools, I don’t have the luxury of delivering an incredibly sounding master within the deadline. AI as a tool has helped me greatly in areas that are not creative-driven; it has helped me in mundane activities.

Haricharan Seshadri: AI does not help only in music. Recently, a presenter used ChatGPT to come up with 75 questions to pose to me. I was overwhelmed. Though I am a musician and singer, I have to sometimes record myself at home and send it to a composer. I know how to sing and how good a take is, but there are other aspects in a project, such as editing and fading in and so on, that a sound engineer usually does professionally. AI helps me do all that. I have even tried training my own AI voice model and used it to record a song, and then compared it with my original style of singing. But a real singer cannot be replaced with AI, because we add bhaavam or feeling to a song. I fear that that the increased use of AI tools would result in mediocre music.

Do you feel it may disrupt the progress of creativity and humaneness. And if yes, how do we tackle that?

Sai Shravanam: Creativity is God’s gift. It doesn’t come from you but rather through you. Art is not about learning, but rather about exploration. AI mixing and mastering tools are here, but human interactions and emotions can change everything. To me, AI can help in mundane things but never in the creative process. It can never replace a Haricharan walking into my studio, learning the lines, and delivering them.

Haricharan Seshadri: It will disrupt creativity, but only for a short while. People will get tired of it soon. From a film industry perspective, a lot of mediocrity is glorified because of reels and social media views. Lyrics are not meaningful but rather just based on some rhyme scheme, just to make it trend. AI will have its day. It will be glorified and we will grow tired of it.

In this marriage of music and AI, where is the future headed?

Sai Shravanam: There is responsibility among human beings to use AI the right way. We must understand that arts or music is not a product. It has unfortunately become a product. The human brain is about perception, and what I hear today as a sound engineer is not what I hear tomorrow. A computer can only give one output, and we should realise that arts is not just a money-making industry.

Haricharan Seshadri: There needs to be an AI Ethical Usage Board in every industry. Deepfake videos are also posing a threat, so there needs to be some kind of regulation. All intellectual property needs to be registered. Tomorrow, someone might be able to use my voice for a song without permission and I should be able to sue them through proper legal channels.


Date:16-02-24

इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकते हैं

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। सरकार ने फाइनेंशियल एक्ट, 2018 के तहत एक कानून लाकर आयकर कानून, जनप्रतिनिधित्व कानून, कम्पनीज कानून में संशोधन किया और केवल एसबीआई के जरिए बांड्स जारी करवा कर राजनीतिक दलों के लिए चंदे की प्रक्रिया बनाई। कौन-सा कॉर्पोरेट किसे कितना चंदा दे रहा है यह मतदाता नहीं जान सकता था। कोर्ट में सरकार की दलील थी कि बॉन्ड के जरिए चंदा दिए जाने से कालेधन का प्रभाव कम होगा हालांकि संशोधित कम्पनीज एक्ट के तहत एक तरफ विदेश में बैठी कंपनियों को जिनका कार्यालय भारत में है, फंड देने की अनुमति दी, और दूसरा चंदे की सीमा शुद्ध लाभ का 7.5% से बढ़ाकर असीमित कर दी यानी घाटे वाली कंपनियां भी किसी सीमा तक चंदा दे सकती थीं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे चंदे से कॉर्पोरेट घरानों का जन-प्रतिनिधियों के साथ संपर्क बनाकर नीतिगत फैसले प्रभावित करने का खतरा है। सरकार के कालाधन रोकने के दावे को समानुपातिकता और और दोहरी – समानुपातिकता के न्यायिक सिद्धांतों के तराजू पर खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा ‘चुनावों में मतदाता सही निर्णय इसके लिए राजनीतिक दलों को चंदे के बारे में जानकारी मिलना जरूरी है, इससे गवनेंस में खुलापन आएगा।’ यह आगामी चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है।


Date:16-02-24

स्वास्थ्य, भोजन व रोजगार के क्षेत्र में असलियत क्या है?

डेरेक ओ ब्रायन, ( लेखक सांसद और राज्यसभा में टीएमसी के नेता हैं। इस लेख की सहायक शोधकर्ता चाहत मंगतानी और वर्णिका मिश्रा हैं। )

संसद का अंतरिम बजट सत्र हाल ही में समाप्त हुआ। इसके नौ दिनों में सरकार ने आत्म-प्रशंसात्मक विशेषणों की बाढ़ ला दी थी। लेकिन इस स्तम्भकार ने आंकड़ों के पीछे की हकीकतों पर प्रकाश डाला है, जो बताती हैं कि वास्तव में देश में लोग कैसे रह रहे हैं।

1. स्वास्थ्य : ‘आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को काफी मदद मिली है।’

परिदृश्य अ : रेखा सरकारी अस्पताल जाती हैं और कतार में इंतजार करती हैं। उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। वे जानती हैं यहां उन्हें मिलने वाली चिकित्सा-सेवा स्तरहीन है, लेकिन उनकी जेब इतने भर की ही इजाजत देती है। इलाज तक पहुंचने की प्रक्रिया भी कठिन है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में संग्रहीत डेटा त्रुटियों से भरा है। संख्याएं या तो मृतकों की गलत पहचान करती हैं, सर्जरी के विवरण गलत दर्ज करती हैं या लाभार्थियों को सूची से बाहर कर देती हैं। यदि रेखा लालफीताशाही के चंगुल में नहीं फंसती हैं तो उनका इलाज सरकारी केंद्र में किया जाएगा, जहां संसाधन सीमित हैं और सुविधाएं निम्न स्तर की होती हैं। सरकार हेल्थकेयर में जीडीपी का मात्र 2.1% निवेश करती है। अपर्याप्त सरकारी सहायता के साथ-साथ जेब पर पड़ने वाला भारी बोझ हर साल 5.5 करोड़ भारतीयों को गरीब बना देता है।

परिदृश्य ब : रेखा पैसे बचाने के लिए मन से दवा ले लेती हैं। इससे उनके स्वास्थ्य को और खतरा उत्पन्न हो जाता है। हालिया एनएफएचएस रिपोर्ट के अनुसार, 2019 और 2021 के बीच सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने से बचने वाले परिवारों का अनुपात आश्चर्यजनक रूप से 49.9% था। इसका मतलब यह है कि आधा देश जरूरत के समय सरकारी सुविधाओं की ओर रुख नहीं करता है। सामान्य वर्ग की 10 में से 6 महिलाओं और आदिवासी समुदाय की 10 में से 7 महिलाओं ने हेल्थकेयर तक पहुंच में कम से कम एक समस्या का सामना होने की सूचना दी है।

पुनश्च : इस वर्ष के एनएफएचएस डेटा के लिए जिम्मेदार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के निदेशक केएस जेम्स को रिपोर्ट जारी होने के तुरंत बाद सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया था!

2. खाद्य सुरक्षा : ‘भारत की खाद्य विविधता वैश्विक निवेशकों के लिए भी लाभकारी है।’

परिदृश्य अ : कविता ने सरकारी सब्सिडी वाली दुकान से राशन खरीदने का फैसला किया। कीमतें कम हैं तो पोषक-तत्व भी कम हैं। कविता की हकीकत का बयान अनेक स्वतंत्र सर्वेक्षण करते हैं, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसमें भारत 125 में 111वें स्थान पर है।

परिदृश्य ब : कविता सुपरमार्केट से सामान खरीदने का विकल्प चुनती हैं। यह उन्हें अधिक विकल्प और बेहतर गुणवत्ता देता है, भले कीमतें अधिक हों। गुणवत्ता के लिए कविता अपने भोजन की संख्या कम कर देती है। उनकी दुर्दशा हाल ही में एफएओ, आईएफएडी, यूनिसेफ, डब्ल्यूएफपी और डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुरूप है, जिसमें पाया गया है कि चार में से तीन भारतीय (यानी एक अरब लोग) पोषक आहार का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं।

3. रोजगार : ‘आज हर युवा का मानना है कि वह कड़ी मेहनत और कौशल के साथ नौकरी में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है।’

परिदृश्य अ : मोहन ने एक भर्ती अभियान में भाग लेने का फैसला किया। अपने राज्य के पांच हजार अन्य लोगों की तरह वह युद्धग्रस्त इजराइल में नौकरी के लिए कतार में लग जाता है। जान का खतरा है लेकिन प्रतिमाह एक लाख रु. से अधिक कमाने का प्रलोभन भी है। यह उसकी अभी की कमाई से दस गुना ज्यादा है।

परिदृश्य ब : मोहन एक खाद्य सेवा कंपनी में डिलीवरी एजेंट के रूप में नौकरी करने पर विचार कर रहा है। उसके पास अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री है। लेकिन 25 साल से कम उम्र के अन्य 42% स्नातकों की तरह उसे भी रोजगार नहीं मिला है। हर सुबह वह खुद को उन दस प्रतिशत लोगों में से एक पाता है, जिनके बारे में अखबार दो साल के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर बेरोजगार होने की रिपोर्ट देते हैं। मोहन को बूढ़े माता-पिता का भरण-पोषण करना है। वह समझता है कि गिग वर्कर के रूप में कोई भी कानून उसे अपनी नौकरी खोने या अनिश्चित घंटों तक काम करने से नहीं बचाता है। वह कहता है, ‘मुझे इजराइल जाने दो।’ लेकिन संसद में प्रधानमंत्री के वक्तव्य में कविता, रेखा और मोहन की आवाजों को कोई जगह नहीं मिल पाई थी!


Date:16-02-24

किसानों की मांगें मानना कितना व्यावहारिक होगा

नीरज कौशल, ( कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर )

किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसान संगठनों की मांगें क्या हैं? कृषि को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाना तो दूर- जैसा कि आंदोलनकारी किसान नेताओं ने दावा किया है- अगर उनकी मांगें मान ली गईं तो पंजाब, हरियाणा और यूपी, इन तीन राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्थाएं खस्ताहाल हो जाएंगी। यदि विरोध-प्रदर्शन में भाग लेने वाले 200 किसान संघों के प्रतिनिधियों ने ठीक से हिसाब लगाया होता तो उन्हें एहसास हुआ होता कि भारत सरकार गंभीर वित्तीय संकट, ग्रामीण बैंकों को क्षति और माइग्रेशन को हतोत्साहित और बाधित किए बिना उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सकती है, और ये तीनों ही फैक्टर उपरोक्त तीनों राज्यों में खेती का आधार हैं।

उदाहरण के लिए, किसान-संगठनों की इस मांग को लें कि मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 700 रु. प्रतिदिन करते हुए वर्तमान के 100 दिनों के बजाय प्रति वर्ष 200 दिनों की गारंटी वाले रोजगार में बदल दिया जाए। उनके द्वारा मांगी गई मजदूरी हरियाणा की मनरेगा मजदूरी से लगभग दोगुनी है और बिहार, यूपी, ओडिशा से तीन गुना से भी अधिक है। ये तीन राज्य ही सबसे अधिक प्रवासी श्रमिकों को पंजाब और हरियाणा भेजते हैं। वास्तव में किसानों को दुआ करनी चाहिए कि सरकार इस मांग को खारिज कर दे। क्योंकि अगर इसे स्वीकार किया जाता है तो बिहार, ओडिशा और यूपी में कृषि श्रमिकों को वर्तमान में मनरेगा के तहत मिलने वाली अधिकतम राशि से छह गुना अधिक राशि मिल सकती है। मनरेगा के तहत उनकी दैनिक कमाई पंजाब या हरियाणा में औसत कुशल मजदूरी से कम से कम 50% अधिक होगी। इसलिए दूर-दराज के राज्यों में जाकर काम करने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन होगा, जिसमें अक्सर अपने परिवारों से दूर झोपड़ियों में रहना होता है। प्रवासी श्रमिकों के बिना, इन राज्यों में कृषि और यहां तक कि गैर-कृषि क्षेत्रों में भी अधिकांश आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी।

फिर मनरेगा पर खर्च बढ़ाने का सरकारी खजाने पर भी असर पड़ेगा। 2024-25 में मनरेगा आवंटन का बजट अनुमान 86,000 करोड़ रु. है। किसानों की मांग है कि इसे छह गुना बढ़ाया जाए (दैनिक मजदूरी में तीन गुना वृद्धि और गारंटीशुदा कार्यदिवसों में दो गुना)। लेकिन चूंकि यह एक गारंटी देने वाला कार्यक्रम है, इसलिए कहीं अधिक श्रमिक निजी क्षेत्र में काम करने के बजाय विस्तारित मनरेगा में काम करना पसंद करेंगे। किसान संघ जिस विस्तारित मनरेगा की मांग कर रहे हैं, उससे सरकारी खजाने पर 5 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ रु. का खर्च आएगा।

किसान यूनियनें 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी किसानों और कृषि श्रमिकों को 10,000 रु. प्रतिमाह या 1.2 लाख रु. प्रति वर्ष की पेंशन देने की मांग भी कर रही हैं। इसकी तुलना गरीबों के लिए मौजूदा सार्वजनिक पेंशन योजना से करें : 60-79 वर्ष की आयु वालों को 300 रु. और 80 से अधिक वालों को 500 रु. की पेंशन मिलती है। गरीबों के लिए सार्वजनिक पेंशन बढ़ाने के तर्क जायज हैं, क्योंकि मौजूदा स्तर अपमानजनक हैं। लेकिन यह एक दूसरे लेख का विषय होगा। यहां पर मुद्दा यह है कि सरकार को किसानों के लिए एक ऐसी सार्वजनिक पेंशन योजना क्यों बनानी चाहिए, जो गरीबों के लिए मौजूदा सार्वजनिक पेंशन योजना से 30 गुना अधिक हो? भारत में 60 या उससे अधिक उम्र के 15 करोड़ लोग हैं और उनमें से 71% या लगभग 11 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इस प्रकार, प्रस्तावित पेंशन योजना की वार्षिक लागत 12 लाख करोड़ रु. के करीब होगी। केवल ये दोनों मांगें ही सरकारी बजट में 20 लाख करोड़ रुपए का गड्ढा करने के लिए काफी हैं। इस संख्या को अगर परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो 2023-24 में, सरकार का कुल व्यय ही 48 लाख करोड़ रुपए था और कुल राजस्व संग्रह 31 करोड़ रुपए का (कर्जों के अतिरिक्त)।

दूसरी मांगों की सूची भी लंबी है। किसान संघ किसानों और मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज-माफी की मांग कर रहे हैं। इसकी राजकोष पर लागत इस बात पर निर्भर करेगी कि ‘पूर्ण’ के अंतर्गत क्या कवर किया गया है। अन्य मांगों में शामिल हैं : एक ऐसा कानून बनाना जो एमएसपी की गारंटी देता है और एमएसपी के तहत 23 फसलों की खुली खरीद करना, 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन करवाना, डब्ल्यूटीओ से भारत की वापसी और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाना- उन पर भी जो किसानों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं!


Date:16-02-24

चुनावी चंदे का जटिल सवाल

संपादकीय

चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर जैसे सवाल उठ रहे थे, उसे देखते हुए इस पर आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस योजना को असंवैधानिक करार दिया। इसी के साथ उसने स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करने का निर्देश दिया। इससे यह पता चलेगा कि किन व्यक्तियों और कारोबारी समूहों ने किस दल को चुनावी बॉन्ड के जरिये कितना चंदा दिया? अभी तक राजनीतिक दल यह जानकारी नहीं देते थे, क्योंकि संबंधित कानून में इसका प्रविधान ही नहीं रखा गया था। जब यह कानून लाया गया था तो यह वादा किया गया था कि समय के साथ चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा, लेकिन पिछले छह वर्षों में ऐसा कुछ नहीं किया गया। चुनावी बॉन्ड योजना इसलिए लाई गई थी, क्योंकि इसके पहले राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे की प्रक्रिया अपारदर्शी तो थी ही, उसमें नकदी का भी जमकर इस्तेमाल होता था। ऐसा इसलिए होता था, क्योंकि राजनीतिक दलों को यह बताना आवश्यक नहीं था कि उन्हें 20 हजार रुपये से कम राशि का नकद चंदा किससे मिला? इसके चलते कुछ दल यह दावा करते थे कि उन्हें अधिकांश चंदा 20-20 हजार रुपये से कम राशि के जरिये ही मिला। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि इस व्यवस्था में कालेधन का इस्तेमाल हो रहा होगा।

यह अच्छा नहीं हुआ कि चुनावी चंदे की पुरानी प्रक्रिया से जुड़ी खामियों को दूर करने के नाम पर चुनावी बॉन्ड की जो योजना लाई गई, वह न तो विसंगतियों से मुक्त हो सकी और न ही पारदर्शी बन सकी। इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा तो सरकार की ओर से यह विचित्र तर्क दिया गया कि नागरिकों को राजनीतिक चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं। आखिर इस जरूरी जानकारी को सूचना अधिकार कानून से बाहर रखने का क्या औचित्य? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह कहना कठिन है कि चुनावी चंदे की कोई पारदर्शी व्यवस्था बन पाएगी या नहीं, लेकिन यह समय की मांग है कि जनता को यह पता चले कि राजनीतिक दलों को कौन कितना चंदा दे रहा है? देश के छोटे-बड़े उद्योगपति न जाने कब से राजनीतिक दलों को चंदा देते आ रहे हैं। यह मानने का कोई कारण नहीं कि वे गोपनीय तरीके से ही चुनावी चंदा देना पसंद करते हैं। भारतीय लोकतंत्र के भले के लिए चुनावी चंदे की प्रक्रिया को साफ-सुथरा बनाना और राजनीति में कालेधन का इस्तेमाल रोकना आवश्यक है। इसमें विपक्ष को भी सहयोग देना होगा। वह यह कहकर अपनी पीठ नहीं थपथपा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उसकी जीत हुई, क्योंकि यह एक तथ्य है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की तरह राज्यों में शासन कर रहे दल भी चुनावी बॉन्ड हासिल करने के मामले में बढ़त पर थे।


Date:16-02-24

कई समस्याओं का समाधान हाइड्रोजन ईंधन

सृजन पाल सिंह, ( पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के सीईओ हैं )

दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 14 भारत में हैं। हम सभी सर्दियों की दस्तक के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कई अन्य शहरों में प्रदूषण के बारे में समाचार सुनते हैं। इस दौरान शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआइ खतरनाक स्तर को लांघ जाता है। फिर बहस शुरू होती है। दोषारोपण होने लगता है। इसमें राजनीतिक दल बहुत मुखर होते हैं।
हर एक दल दूसरे को दोष देना लगता है। इस बहस के बीच कुछ तथ्यों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसे भारत में वायु प्रदूषण से हर साल लगभग 23 लाख लोगों की मौत होती है। यह संख्या कोविड-19 से हुई कुल मौतों का चार गुना अधिक है। क्या इस स्थिति का कोई ठोस समाधान है जो जीवन की सुगमता के साधनों से समझौता किए बिना पर्यावरण को भी क्षति न पहुंचाए। हाइड्रोजन ईंधन के रूप में ऐसा एक समाधान हमारी पहुंच में दिख रहा है।

हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद प्राप्ति के स्तर पर यह कुछ दुर्लभ भी है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अधिकांश हाइड्रोजन पानी के एक प्रमुख भाग के रूप में मौजूद है। प्रत्येक पानी के अणु में आक्सीजन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं। यदि पानी को इलेक्ट्रोलिसिस नामक एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें उसमें करंट प्रवाहित किया जाता है, तब पानी का अणु टूट जाता है और हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन संभव हो सकता है। हाइड्रोजन एक शून्य-उत्सर्जन ईंधन है। यानी उसे जलाने से कोई प्रदूषण नहीं होता। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसे आक्सीजन के साथ जलाया जाता है। ऐसा करने में सिर्फ जल वाष्प इंजन से बाहर निकलता है। हाइड्रोजन ईंधन को व्यापक स्तर पर उपयोग में लाने से पहले हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हाइड्रोजन ईंधन को उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली सौर और पवन ऊर्जा जैसे हरित नवीकरणीय स्रोतों से हो। इस प्रकार के हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत कार्बन डाईआक्साइड या कोई अन्य हानिकारक कण नहीं बनता। साथ ही हवा की गुणवत्ता यानी एक्यूआइ को नुकसान नहीं पहुंचता।

भारतीय उद्योग जगत में भी ग्रीन हाइड्रोजन को व्यापक स्तर पर अपनाया जा रहा है। रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी इसमें अरबों रुपये का निवेश कर रही है। टाटा और महिंद्रा के साथ टोयोटा और कमिंस जैसी कंपनियां कारों और ट्रकों के लिए हाइड्रोजन इंजन विकसित करने पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यह सिलसिला इसी प्रकार कायम रहा तो आप वर्ष 2030 तक प्रतिदिन एक हाइड्रोजन बस, एक हाइड्रोजन ट्रेन की सवारी करने और एक हाइड्रोजन ईंधन कार के मालिक होने की उम्मीद कर सकते हैं। इससे निकलने वाला पानी भी इतना साफ होगा कि उसका सेवन तक किया जा सकता है। गत वर्ष नई दिल्ली में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाइड्रोजन ईंधन की राह पर चलने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। भारतीय कंपनियां इस प्रक्रिया को सफल बनाने में विश्व का नेतृत्व भी कर रही हैं। प्राकृतिक गैस से भी हाइड्रोजन ईंधन बनाया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे पेट्रोलियम समृद्ध देश भी अब यही विकल्प अपना रहे हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में हानिकारक कार्बन डाईआक्साइड निकलती है। इसीलिए इसे ‘ग्रे हाइड्रोजन’ कहा जाता है। भले ही कार्बन डाईआक्साइड को किसी टेक्नोलाजी से वायुमंडल में जाने से कुछ हद तक रोका जाए, तब भी यह पूरी तरह से स्वच्छ प्रक्रिया नहीं है। ऐसी किसी तकनीकी हस्तक्षेप की स्थिति में इसे ब्लू हाइड्रोजन ईंधन कहा जाता है।

कार्बन उत्सर्जन इस समय विश्व की प्रमुख समस्या है। विश्व के 24 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के लिए परिवहन क्षेत्र को जिम्मेदार माना जाता है। दिल्ली जैसे शहर में तो यह आंकड़ा 30 प्रतिशत से ऊपर है। ग्रीन हाइड्रोजन वाहनों से हम इस प्रदूषण को शून्य कर देंगे। केवल इसी से दिल्ली की हवा प्रदूषण के गंभीर स्तर से मध्यम स्तर पर आ जाएगी। केवल इस पहल से सालाना 23 लाख लोगों की जान बचाने में मदद मिल सकती है और प्रत्येक भारतीय की औसत आयु लगभग 5.8 वर्ष बढ़ जाएगी। इसके आर्थिक निहितार्थ भी कम महत्वपूर्ण नहीं। तेल और गैस का आयात हमारी आर्थिकी पर एक बड़ा बोझ है। भारत ने वर्ष 2022 में पेट्रोलियम आयात के लिए 12 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया। यह शिक्षा पर किए गए खर्च का 18 गुना या स्वास्थ्य देखभाल पर हमारे कुल खर्च का 14 गुना है। कल्पना करें कि जो धन हम तेल समृद्ध देशों को देने पर मजबूर हैं, उसे हम अपने विकास पर निवेश करें तो इसका प्रभाव कितना व्यापक होगा। साथ ही इससे हमारे स्थानीय उद्योगों का निर्माण भी होगा। हाइड्रोजन ईंधन की इस वैज्ञानिक क्रांति से बहुत सारी नौकरियां पैदा हो सकती हैं और हमें इन देशों पर निर्भर भी नहीं होना पड़ेगा। तेल समृद्ध कुछ देशों की नीतियां भी हमारे अनुकूल नहीं।

भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बेहतर और शत प्रतिशत स्वच्छ है, लेकिन किसी भी महत्वाकांक्षी मिशन की तरह इसमें भी चुनौतियां हैं। पहला है कुशल इंजन का निर्माण और किफायती वाहन विकसित करना जो इस नए ईंधन पर चल सकें। हमारे घरेलू उद्योग इतने मजबूत हैं और हमारा बाजार इतना बड़ा है कि नए इंजन का उत्पादन तेज गति से हो सकता है। दूसरा, ऐसे इंजनों में सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी, क्योंकि हाइड्रोजन पेट्रोल या किसी अन्य पारंपरिक ईंधन की तुलना में अधिक विस्फोटक है। तीसरा मुद्दा यह है कि हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में सौर और पवन ऊर्जा में निवेश की आवश्यकता होगी। यह पहलू ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लू हाइड्रोजन की तुलना में महंगा बना देगा। भारत ने 2030 तक इस मोर्चे पर आठ लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया है। अकेले इस क्षेत्र में छह लाख से अधिक नौकरियां सृजित होंगी। हाइड्रोजन वाहनों एवं उनका सर्विस नेटवर्क बनाकर और अधिक निवेश के साथ ही रोजगार विस्तार होगा। यह सब एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाता है, जहां हम न केवल स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे, बल्कि तेल की खरीद के खर्चे को बचाकर अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा सहारा देंगे।


Date:16-02-24

सौर क्रांति लाने वाली सूर्योदय योजना

रमेश कुमार दुबे, ( लेखक एमएसएमई मंत्रालय के दिल्ली निर्यात संवर्द्धन और विश्व व्यापार संगठन प्रभाग में अधिकारी हैं )

देश में इन दिनों कई राजनीतिक दलों में चुनावों के दौरान मतदाताओं को मुफ्त बिजली देने का वादा करने की होड़ मची है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए एक क्रांतिकारी योजना पेश की है-प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके अंतर्गत एक करोड़ घरों पर रूफटाप यानी घर की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे।
इस योजना से न सिर्फ लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि भारत हरित ऊर्जा की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को भी पूरा कर सकेगा। सौर ऊर्जा में पारंपरिक बिजली उत्पादन मॉडल की तरह अंतिम छोर तक बिजली पहुंचाने में आधारभूत ढांचे की भी उतनी जरूरत नहीं रहती है। सरकार अक्षय ऊर्जा को लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के निर्वाह के लिए कुल बिजली उत्पादन क्षमता के 50 प्रतिशत को अक्षय ऊर्जा स्रोतों से हासिल करने की योजना पर काम कर रही है।

इससे पहले सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए कई योजनाएं बन चुकी हैं। वर्ष 2010 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन शुरू किया गया था। 2015 में एक और योजना शुरू की गई जिसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 2017 में सरकार ने सोलर ट्रांसफिगरेशन आफ इंडिया (सृष्टि) योजना शुरू की। इसी तरह देश के ग्रामीण इलाकों के दूरदराज क्षेत्रों तक स्वच्छ और सस्ती बिजली पहुंचाने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना शुरू की गई। इन योजनाओं के बावजूद रूफटाप सौर ऊर्जा की प्रगति संतोषजनक नहीं रही। 2024 तक 40 गीगावाट लक्ष्य की तुलना में उत्पादन 11 गीगावाट का ही हुआ। इसी से सबक सीखते हुए नई योजना में पहले की योजनाओं की खामियों को दूर किया गया है। रूफटाप सौर ऊर्जा में सबसे बड़ी बाधा है ऊंची लागत। इसीलिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में कुल परियोजना लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी रूप में होगा और शेष राशि ऋण के रूप में दी जाएगी। जिस घर पर सोलर पैनल लगेगा उस परिवार को ऋण नहीं लेना होगा। यह ऋण वे सरकारी कंपनियां लेंगी जिन्हें राज्यों में इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये कंपनियां सोलर पैनल लगाएंगी और घरों को जितनी भी बिजली की जरूरत होगी उतनी बिजली देंगी और जो बिजली बढ़ेगी उसे संबंधित बिजली वितरण कंपनियों को बेच देंगी। इस बिक्री से जो धन प्राप्त होगा उससे ऋण का भुगतान किया जाएगा। कर्ज की अदायगी पूरी होने के बाद सोलर सिस्टम उपभोक्ता का हो जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता बिजली बेचकर स्वयं भी धन कमा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार सौर ऊर्जा के इस्तेमाल और बची हुई बिजली को बेचने से एक उपभोक्ता को हर साल 18,000 रुपये तक की बचत होगी। इस योजना में उन घरों का चयन किया जाएगा जहां हर माह औसतन तीन सौ यूनिट बिजली की खपत होती है। सौर प्रणाली लगने के बाद इन घरों में बिजली से चलने वाले उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की भी योजना है, जैसे बिजली से चलने वाला चूल्हा। इसीलिए सरकार चूल्हा बनाने वाली एजेंसियों से तालमेल कर रही है, ताकि इन परिवारों को मुफ्त इलेक्ट्रिक चूल्हा दिया जा सके।

बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोलियम पदार्थों के भारी-भरकम आयात बिल को देखते हुए सरकार बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दे रही है। फिलहाल देश के 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन रूफटाप सौर ऊर्जा से चार्ज हो रहे हैं। सरकार इस अनुपात को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। अनुमान है कि भारत में वर्ष 2030 तक 10 करोड़ से अधिक बिजली से चलने वाले वाहन होंगे जिन्हें 29 लाख चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत पड़ेगी। सौर ऊर्जा चालित चार्जिंग स्टेशन विश्वसनीय, पर्यावरण हितैषी और किफायती होते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली संस्था टेरी के एक अध्ययन के अनुसार जहां सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली की लागत 2.50 से 3.50 रुपये प्रति यूनिट है वहीं ग्रिड आधारित बिजली की लागत छह से सात रुपये है। जिस ढंग से सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की तकनीक में प्रगति हो रही है उससे वर्ष 2030 तक प्रति यूनिट लागत और कम होने की उम्मीद है। सौर ऊर्जा चालित चार्जिंग स्टेशन ग्रामीण और दूरदराज के ऐसे इलाकों में स्थापित हो जाते हैं, जहां ग्रिड आधारित बिजली की पहुंच नहीं है।

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में बिजली उत्पादन के बजाय परिवारों की संख्या को लक्ष्य बनाया गया है। एक करोड़ घरों की छत पर रूफटाप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य देखने में भले ही भारी-भरकम लगे, लेकिन देश की सौर ऊर्जा क्षमता बहुत ज्यादा है। एक अध्ययन के अनुसार देश के 25 करोड़ घरों में यह क्षमता है कि वे अपनी छतों पर 637 गीगावाट सौर संयंत्र स्थापित कर सकें। देश के हर गांव-घर तक बिजली पहुंचाने के बाद मोदी सरकार देश भर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए मार्च 2025 का लक्ष्य तय करने जा रही है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा बिजली वितरण कंपनियों का घाटा है जिससे कंपनियां निवेश नहीं कर पा रही हैं। सरकार बिजली क्षेत्र को घाटे से उबारने के लिए दो मोर्चों पर काम कर रही है-स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर। उल्लेखनीय है कि पिछले 10 वर्षों में बिजली आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार आया है। सरकार ने सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के जरिये देश के सभी गांवों को ग्रिड की बिजली से जोड़ दिया है। इसी का परिणाम है कि आज शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन औसतन 23.5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 20.5 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। उम्मीद है अब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य सरलता से हासिल हो जाएगा।


Date:16-02-24

सुधार का अवसर

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ ने देश में चुनावी चंदे में आवश्यक पारदर्शिता लाने वाला निर्णय सुनाते हुए छह वर्ष पुरानी चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी। उसने अपने निर्णय में कहा कि यह बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में निहित सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस निर्णय के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने खुले और पारदर्शी शासन और सूचनाओं तक मतदाताओं की पहुंच के मूल्यों को बरकरार रखा है। चुनावी चंदे का यह गोपनीय तरीका इनका उल्लंघन कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि भारतीय स्टेट बैंक जो इन बॉन्ड को जारी करने के लिए अधिकृत सरकारी बैंक है, उसे 12 अप्रैल, 2019 (जब इस विषय में अंतरिम आदेश पारित हुआ था) से अब तक जारी और खरीदे गए बॉन्ड का पूरा ब्योरा भारतीय निर्वाचन आयोग को देना होगा। निर्वाचन आयोग को छह मार्च से 13 मार्च के बीच यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। जिन चुनावी बॉन्ड की 15 दिन के भीतर की वैधता है उन्हें वापस लौटाना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 के वित्त अधिनियम के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 (3) के बारे में जो टिप्पणी की वह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। यह धारा कंपनियों के राजनीतिक अंशदान के बारे में है। धारा 182 (3) के तहत ऐसे अंशदान को बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए, यह नकद नहीं होना चाहिए और इसकी जानकारी नफा-नुकसान खाते में दी जानी चाहिए। वर्ष 2017 के संशोधन ने वह सीमा हटा दी थी जिसके तहत पिछले तीन वर्ष के मुनाफे का 7.5 फीसदी दान दिया जा सकता था। संशोधन ने इसका प्रकटीकरण करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया। न्यायालय ने सवाल उठाया कि राजनीतिक दलों को असीमित कारोबारी फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती है और उसने काले धन पर नियंत्रण के मामले में चुनावी बॉन्ड की क्षमता पर भी संदेह जताया। उसने यह संकेत भी दिया कि यह संशोधन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 (सी) के साथ सुसंगतता में पेश किया गया जो राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से हासिल अंशदान का खुलासा करने से छूट देती है। मार्च 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने पाया कि 2020-21 में सत्ताधारी दल समेत सात राष्ट्रीय दलों की आय का 66 फीसदी हिस्सा अज्ञात स्रोतों से आया। इस आय में चुनावी बॉन्ड का हिस्सा 83 फीसदी था।

सच यह है कि चुनावी बॉन्ड ने राजनीतिक चंदे को लेकर अस्पष्टता बढ़ाई है। मौजूदा कानूनों के तहत राजनीतिक दलों के लिए 20,000 रुपये से अधिक के चंदे का खुलासा करना जरूरी है। इस सीमा की वजह से ही बड़े चंदे को छोटे-छोटे रूप में बांटकर किया जाता है। राजनीतिक दलों के स्वतंत्र अंकेक्षण की व्यवस्था के अभाव में इन खुलासा नियमों से पार पाना आसान है। वर्ष 2013 में सरकार ने इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम पेश की थी जिसकी मदद से गैर लाभकारी कंपनियों को ऐसी संस्थाएं स्थापित करनी थीं जो अन्य कंपनियों और लोगों से धन जुटा सकें और उन्हें राजनीतिक दलों को वितरित कर सकें। इन प्रकटीकरण मानकों के लिए न्यास स्थापित करने वाली मूल कंपनी की घोषणा की भी आवश्यकता नहीं है। चुनी हुई गुमनामी पर सवाल उठाते हुए तथा यह सुझाते हुए कि कंपनियों के पास व्यक्तियों की तुलना में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की अधिक क्षमता होती है, अदालत ने इशारा किया कि राजनीतिक चंदे से संबद्ध कानूनों में जल्दी सुधार की आवश्यकता है। किसी भी लोकतंत्र में जहां पैसा राजनीतिक सफलता का वाहक है वहां यह जरूरी है। चुनाव प्रचार के लिए दानराशि से संबंधित कानून शायद कभी भी खामी रहित न हों लेकिन चुनाव आयोग को चुनावी चंदे के नियमों को पश्चिमी लोकतंत्रों के उत्कृष्ट मानकों के अनुरूप करने का यह अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।


Date:16-02-24

भारतीय प्रबंधक और कामकाज में बदलाव

अजित बालकृष्णन, ( लेखक इंटरनेट उद्यमी हैं )

आप क्या इस बात से सहमत नहीं हैं कि भारतीय प्रबंधकों की आयु जब 40 के करीब होने लगती है तो वे वास्तविक काम करना बंद कर देते हैं और बैठक करने, समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करने जैसे अनुष्ठान रूपी काम करने लगते हैं?

मुझसे यह सवाल एक मित्र ने पूछा था जब हम बीकेसी मुंबई में एक बेहतरीन रेस्तरां में दोपहर का भोजन कर रहे थे। मेरे मित्र ने मुझे यह कह कर मिलने के लिए बुलाया था कि हमें मिले हुए लंबा वक्त हो चुका है। वह एक आईटी सेवा कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी हैं जहां 5,000 लोग काम करते हैं। हम लोग एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हमने काम करना शुरू ही किया था।

मैं अपने मित्र के सवाल को हजम करने की कोशिश कर रहा था और एक सही उत्तर की तलाश कर रहा था। इस बीच मेरे मित्र ने मेरे चेहरे पर उग आए सवाल को समझ लिया और पूछा, ‘क्या आपने मेरा सवाल सुना?’ मैंने उनसे कहा कि मैं दरअसल उन प्रबंधकों के साथ अपने अनुभव के बारे में सोच रहा हूं जो 30 की उम्र के पार थे। मैंने बताया कि मैं इस बारे में भी सोच रहा था कि क्या यही वह समय है जब उनके माता-पिता को उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं, उनके बच्चे उस समय शायद बेहतर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं…। शायद इन दबावों के कारण ही प्रबंधक इस आयु वर्ग में विचलित नजर आते हैं और काम को रस्मी तौर पर लेना शुरू कर देते हैं। मेरे मित्र ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता है कि पारिवारिक दबाव इसकी वास्तविक वजह है। मैं मानता हूं कि यह भारतीयों का पुराना व्यवहार है जहां वे वित्तीय रूप से सहज स्थिति में पहुंचते ही रोजमर्रा के कामों से दूरी बनाने लगते हैं।’

मेरे दिमाग में अपने जीवन के बीते दो दशक घूम रहे थे। मेरा मित्र एक बात तो सही कह रहा था: मैं भी यह याद कर सकता हूं कि जब मैं बिज़नेस स्कूल कॉन्फ्रेंस आदि में वरिष्ठ प्रबंधकों से मिलता हूं तो अक्सर एमबीए के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अपने भाषण में वे काम को दूसरों को बांटने पर जोर देते हैं, बजाय कि खुद काम करने के। हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू के हवाले से कहें तो, ‘नेतृत्व करने वालों के लिए सबसे कठिन बदलाव होता है काम करने वाले से नेतृत्व करने वाला बनना…। इसका अर्थ है दूसरों के विचारों को आकार देना और अपनी प्राथमिकताओं को दूसरों के प्रेरित कदमों के जरिये जीवंत बनाना।’ दूसरे शब्दों में प्रबंधक बनने का अर्थ है खुद काम करना बंद करना और केवल दूसरों के विचारों को आकार देना। मैंने इस सवाल को चैटजीपीटी के सामने पेश किया: ‘अनुष्ठान क्या हैं और उनका उद्देश्य क्या है?’ मुझे जो जवाब मिला वह इस प्रकार है: ‘अनुष्ठान में प्रतीकात्मक कदम और समारोह शामिल होते हैं। ये विविध संदर्भों में कई तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। सांस्कृतिक स्तर पर वे सामाजिक पहचान को परिभाषित करते हैं और उस पर जोर देते हैं। ऐसा करके वे साझा विरासत के साथ तमाम पीढ़ियों को जोड़ते हैं। धार्मिक स्तर पर अनुष्ठान लोगों को उच्च शक्तियों से जोड़ते हैं, भक्ति प्रकट करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं और आध्यात्मिक लक्ष्यों को चिह्नित करते हैं। वहीं भावनात्मक स्तर पर अनुष्ठान एक शांत और जमीनी प्रभाव प्रदान करते हैं, चिंता को कम करके और नियंत्रण की भावना के जरिये समग्र कल्याण में योगदान करते हैं।’ इससे मेरे दिमाग में चीजें बेहद साफ हुईं लेकिन मुझे अभी भी आश्चर्य होता है कि हम मनुष्य हर रोज जिन ढेर सारी चीजों में शामिल रहते हैं वे आनुष्ठानिक ही होती हैं और उनका कोई अर्थ नहीं होता।

उदाहरण के लिए अनेक पर्यवेक्षकों का मानना है कि भारतीय कारखाने और कार्यालय आईएसओ, सिग्मा आदि प्रमाणन हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन इन कारखानों और कार्यालयों को अधिकांश समय इन मानकों को हासिल करने की दिशा में मेहनत करने और कई सौ पन्नों के दस्तावेज तैयार करने में बीतता है जिनमें इन मानकों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाता है जबकि गुणवत्ता में वास्तविक सुधार की दिशा में काम नहीं किया जाता है। प्रमाणन मंत्रों की तरह होते हैं और इनके द्वारा दी जाने वाली व्यवस्था को पवित्र माना जाता है।

जब बात भारत में शिक्षा की आती है तो इस बात पर आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि क्या अपने शैक्षणिक संस्थानों को शीर्ष पर ले जाने की चाह के कारण हम प्रवेश परीक्षाओं पर कुछ ज्यादा ही जोर देने लगे हैं। कोटा के बारे में हमें जो खबरें सुनने को मिलती हैं वे इस बात का उदाहरण हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में ट्यूशन देने वाले कॉलेजों का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। क्या मौजूदा प्रवेश परीक्षाओं में रटने पर जोर दिया जाता है? क्या रटने की इस संस्कृति में यह खतरा शामिल है कि पढ़ना एक रस्मी प्रक्रिया में बदल जाएगा?

शायद देश में सबसे बड़ी त्योहारी रस्म दीवाली, क्रिसमस, नया साल, पोंगल या ओणम नहीं बल्कि जीडीपी की समय-समय पर होने वाली घोषणा है। इसके बारे में माना जाता है कि यह हमारे आर्थिक जीवन की बेहतरी का द्योतक है। आमतौर पर सत्ताधारी दल जश्न मनाता है और विपक्षी दल चुनौती देते हैं। जोसेफ स्टिगलिट्ज और अमर्त्य सेन जैसे विद्वान बता चुके हैं कि जीडीपी का पैमाना नागरिकों की बेहतरी के आकलन के लिए खासा कमजोर है। इसके बावजूद यह रस्म जारी है: संवाददाता सम्मेलन, सार्वजनिक भाषण और सोशल मीडिया पर होने वाले शोर की तुलना आसानी से दीवाली, ओणम, पोंगल और अन्य अवसरों से की जा सकती है। आखिर में शायद यह सही है कि जैसे-जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे रोज तैयार होकर सुबह नौ से शाम पांच बजे तक काम पर जाने की रस्म भी कमजोर पड़ने वाली है। क्या अधिकांश लोगों के लिए काम का मतलब घर से काम करना होता जा रहा है? क्या शानदार मुख्यालय बनाना भी जल्दी ही मंदिर और चर्च तथा मस्जिद बनाने जैसा बन जाएगा, मानो बेहतर कारोबार चलाने के लिए ऐसा करना जरूरी हो।

शायद मेरे सामने ये कठिन सवाल रखने वाले मित्र सही थे। इस बात पर शोध करना उपयोगी होगा कि आखिर 30 से अधिक आयु के प्रबंधक रस्मी जीवन क्यों जीने लगते हैं।


Date:16-02-24

पारदर्शिता के हक में

संपादकीय

चुनावी बांड के रूप में अलग-अलग स्रोतों से धन लेने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है और लोकतंत्र बचाने के लिहाज से इसे उम्मीद की एक किरण के तौर पर देखा जा सकता है। याँ चंदा लेने के नाम पर चल रही इस व्यवस्था पर तमाम सवाल उठते रहे और इस पर रोक लगाने की मांग भी होती रही। साथ ही इसकी संवैधानिकता के संदर्भ में भी स्थिति स्पष्ट किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर चुनावी बांड की व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने यह व्यवस्था दी है कि चुनावी बांड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन है और इसके सहारे राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। पांच न्यायाधीशों की पीठ में सर्वसम्मति से अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और आयोग इस जानकारी को इकतीस मार्च तक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा ।

दरअसल, एक विचित्र तर्क यह भी दिया जा रहा था कि चुनावी बांड की व्यवस्था के जरिए भ्रष्ट तरीके से जमा किए जाने वाले धन पर काबू पाया जा सकता है जबकि इसमें जिस स्तर पर पारदर्शिता की अनदेखी की जाती रही, वह अपने आप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक परोक्ष तरीका रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाने वाली ज्यादातर पार्टियों को भी इससे कोई गुरेज नहीं था कि चंदे के रूप में धन का गोपनीय तरीके से लेनदेन हो। गौरतलब है कि इस योजना के तहत आम लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि किसने कितने रुपए के बांड खरीदे और किस पार्टी को दिए। हालांकि संबंधित बैंक के पास इसका पूरा ब्यौरा होता था कि किसने बांड किसने खरीदा और किस पार्टी को दान में दिया ये सवाल भी उठे कि चुनावी बांड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान चूँकि गुप्त रखी गई है, इसलिए इससे भ्रष्ट तौर-तरीकों से हासिल धन को बढ़ावा मिल सकता है। इसकी एक आलोचना यह भी थी कि यह योजना बड़े कारपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद के लिए बनाई गई थी।

विडंबना यह है कि भारतीय राजनीति में चुनावी पारदर्शिता की मांग तो अक्सर की जाती है, मगर इसके लिए जरूरी कारकों को सुनिश्चित करने को लेकर गंभीरता नहीं दिखती है। हैरानी की बात यह भी रही कि इस क्रम में सूचना के अधिकार कानून को भी दरकिनार कर दिया गया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से चुनावी बांड की व्यवस्था को सूचना के अधिकार कानून का भी उल्लंघन माना। इस बात की आशंका निराधार नहीं रही है कि बड़ी कारपोरेट कंपनियां किसी पार्टी को मदद के तौर पर धन देने के लिए किस तरह की अघोषित सुविधाओं की मांग कर सकती हैं और ऐसे में चुनावी बांड के जरिए धन मुहैया कराने का नियम किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसका सीधा असर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ सकता है। अब लोकसभा चुनाव के पहले पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिहाज से देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक महत्त्व का और याद रखने लायक कहा जा सकता है।


Date:16-02-24

चंदे पर सवाल

संपादकीय

इलेक्टोरल बॉन्ड पर आया फैसला जितना प्रभावी है, उतना ही विचारणीय भी। सर्वोच्च न्यायालय की पांच जजों की पीठ ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड योजना को असांविधानिक करार दिया। भारतीय सियासत के लिए यह एक बड़ा फैसला है। आने वाले समय में न केवल इलेक्टोरल बॉन्ड के स्वरूप, बल्कि चुनावी चंदे के तौर-तरीकों में भी बदलाव आना तय है। वैसे सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के किसी स्वरूप को बनाए रखने के लिए कोई विधिगत परिवर्तन करे, तो आश्चर्य नहीं। हालांकि, जब चुनाव करीब हैं, तब इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए रास्ता संभव करना आसान नहीं है। फिलहाल, यह इतिहास में दर्ज हो चुका है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्याप्त सुनवाई और विमर्श के बाद अपना दोटूक फैसला सुना दिया है। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, सभी ने इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसले सुनाए हैं, अत: अदालत का रुख स्पष्ट रूप से सामने आ गया है।

अदालत के अनुसार, राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयां हैं। पारदर्शी निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी बेहद जरूरी है। इस मोर्चे पर चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) के भी प्रतिकूल है। यह संदेह बहुत पुराना है कि राजनीतिक दल अगर चाहें, तो किसी काम के बदले किसी से चंदा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चंदे के पीछे ऐसी भावना होती है, पर कुछ चंदों पर इसलिए भी शंका होती है, क्योंकि धन लेने या देने वाले पर्याप्त पारदर्शिता से काम नहीं लेते हैं। मोटे तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड से शिकायत की भी यह बड़ी वजह है। न्यायालय चंदे के मामले में गोपनीयता के पक्ष में नहीं है। यह तथ्य है कि 2018 के बाद से गुमनाम दानदाताओं ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भारत में राजनीतिक दलों को लगभग 16,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। यहां इस बात के विस्तार में जाना बहुत जरूरी नहीं है कि ऐसी किसी भी योजना का सर्वाधिक लाभ सत्ताधारी पार्टी को होता है। साल 2013 के पहले कांग्रेस जब सत्ता में थी, तब उसके पास सर्वाधिक धन एकत्र होता था और वित्त वर्ष 2013-14 में भाजपा कुल 673.8 करोड़ रुपये के धन के साथ, कांग्रेस को मिले 598 करोड़ रुपये से आगे निकल गई।

अब यहां से आगे की राह सरकार को निकालनी है। किसी भी लोकतंत्र में अधिक से अधिक पारदर्शिता की ओर बढ़ना सराहनीय ही कहा जाएगा। वैसे, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को मानना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। जब चुनाव का एलान होना है, तब कोई भी दल अपने खजाने को घटाना नहीं चाहेगा। कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जो लोग भारी-भरकम खर्च के साथ अपनी पार्टी को मैदान में जमाए हुए हैं, उनके लिए चिंता बहुत बढ़ गई है। क्या 15 दिन की वैधता अवधि के भीतर सियासी दल अपने चुनावी बॉन्ड खरीदारों को वापस कर पाएंगे? क्या भारत का चुनाव आयोग सूचना मिलने के एक सप्ताह के भीतर सभी चंदे या दान को सार्वजनिक कर पाएगा? नए चुनावी बॉन्ड पर रोक तो लग ही गई है, साथ ही, अब भारतीय स्टेट बैंक को 6 मार्च तक चुनाव आयोग में सभी विवरण जमा करने होंगे? तय है, आगे की राह किसी के लिए आसान नहीं है।


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