16-07-2021 (Important News Clippings)

Afeias
16 Jul 2021
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Date:16-07-21

Good Judicial Moment

Courts at all levels are pushing back against bad laws. SC should go a step ahead, repeal laws like sedition

TOI Editorials

In some toughspeak that raises hopes of a repeal of the oppressive sedition law, CJI NV Ramana asked why the colonial era provision used to suppress the freedom movement was necessary nearly 75 years after Independence. After petitions by two journalists who tasted first hand its chilling effect, this time a decorated soldier, retired Major General SG Vombatkere, has challenged the constitutionality of IPC 124A, which defines sedition. GoI also appeared to agree with the CJI’s concerns of misuse and Attorney-General KK Venugopal suggested laying down fresh guidelines to restrict the use of sedition.

The problem with new guardrails is that the ones already erected by the Kedar Nath Singh judgment six decades ago, have had no effect. By now those guidelines should be fairly well-known to police and judicial officers, yet continue to be wantonly flouted. Kedar Nath had narrowed the applicability of sedition to actions inciting violence that endanger public order and security of the state. Yet it is ordinary dissenters criticising governments or public servants or those taking part in protests who get regularly booked under the “deshdroh” charge. State governments are the biggest misusers of sedition provisions. So, it is not clear whether they will follow any new guideline.

It’s heartening, in this context, to see frequent judicial pushbacks against wrongful invocation of sedition and UAPA against dissenters and critics. It’s not just SC, but lower courts have also of late stood up firmly for liberty and against state overreach. Bail for Disha Ravi in a sedition case from a sessions court, Delhi HC’s bail for three anti-CAA activists in a UAPA case, some lower courts’ trenchant observations on police handling of Delhi riot cases, SC’s release of comedian Munawar Faruqui, are some examples. Jesuit priest Stan Swamy’s tragic and wholly avoidable death in judicial custody has also given force to discourse on individual liberties. In this propitious judicial moment, it is possible to hope that our judges will go from sharp critiques of bad laws to striking them down. Sometimes courts have taken too long to do the right thing. The sedition law deserves a quickly administered death sentence.


Date:16-07-21

Population (Under) Control

Two types of people argue for state intervention in birth rates. Both miss or ignore evidence

Shankar Raghuraman

Here we are, in the middle of the umpteenth wave – not of Covid, but of an even more persistent pathogen that has defied elimination for close to half a century.

This is the idea that we need coercive measures or diktats to rein in population growth – from the Emergency’s infamous forced sterilisation drives to latest attempts in Assam, Uttar Pradesh and elsewhere. In every case, the refusal to look at the evidence on what works and what doesn’t is stunning.

The impetus behind such attempts vary. Some are more bothered by population growth of a specific community and others are concerned about population growth per se. But both lots are equally blind to the evidence.

Let’s nevertheless look at the facts.

Since 1980s, India’s population has grown by a smaller percentage in each subsequent decade. Even better, the rate of decrease has been accelerating. Between 1971 and 1981 censuses, the decadal growth rate was just under 25%. In the subsequent decade, it dropped to a little under 24%, in the one after that to 21.5% and then to 17.6% between 2001 and 2011.

The census office projects that between 2011 and 2021, it has grown by just 12.6%. This has been achieved not by forced sterilisation or by penalising people for having more children than an officially prescribed norm.

We can anticipate a counter. This might be true for India as a whole, but what about states like Bihar and Uttar Pradesh? Aren’t they still growing too fast? The same story is playing out in UP and Bihar.

UP’s population grew at between 25% and 26% each decade from the 1970s to the 1990s. Between 2001 and 2011, that dropped to under 21%. Census projections estimate that between 2011 and 2021 it has dropped further to 15.6%. In Bihar, a 28.6% growth between 1991 and 2001 was followed by a 25.1% rate in the next decade and is estimated to have been 18.2% between 2011 and 2021.

Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana, Jharkhand and Assam are all, like the rest of the country, estimated to have registered sharply lower population growth in the last 10 years than in the previous decade. Indeed, Assam’s population is estimated to have grown by just 12.3%, a little lower than the national average.

You could argue, of course, that decadal growth rates in the 16-18% range are still too high and something needs to be done to bring them down further and faster. The truth is that to a large extent that something has already been done.

India’s fertility level is now estimated to be no more than the replacement level. Even states with relatively high fertility levels have seen sharp drops. That drop in fertility will translate into a slowing down of population growth in the years to come.

You might also want to look at the state with the most impressive record in rapidly reducing population growth – Kerala. Between 1961 and 1971, Kerala’s population grew by 26.3%. Between 2001 and 2011 it grew by under 5%.

This was achieved not through coercive measures but by focussing on socio-economic determinants of fertility. High levels of education, in women in particular, and low levels of poverty will translate into lower fertility levels without having to wield any stick.

All this is addressed at those who are concerned with a fast growing population per se. They should, if they see the evidence, have reason to believe that their fears are misplaced and India is approaching population stabilisation in the not-too-distant future.

But what of those whose concern really is about what they would refer to as demographic change on the rare occasions they wish to be delicate? For this lot, the real problem is that the population of Muslims is growing faster than that of Hindus.

Once again, the evidence shows that while the growth of the Muslim population is indeed higher than that of the Hindu population in any particular state, the variation between states is greater than that between communities.

So, UP’s Hindu population is growing at a significantly faster rate than, say, Kerala’s Muslim population. Clearly, it is not religion that is the key determinant of fertility and population growth.

Those seeking community-specific population control should also be asked: Why is it of concern that one religious community happens to be growing faster than another? If, as they suggest, what worries them is the prospect of social tensions as the demographic balance shifts, why is it that we have never heard them agitated about Hindus growing faster than Sikhs in Punjab or growing faster than Christians in Goa?

Sikhs were 63% of Punjab’s population in 2001 and less than 58% in 2011. Why is this demographic change not worrying but a similar trend in Assam is?

The answer to that would require these types of population control advocates to shed pretences. Something not all of them are willing to do.


Date:16-07-21

Judicious Shot in The Arm for Liberty

Drop Section 124A of the IPC on sedition

ET Editorial

The Supreme Court’s seeming inclination to hold Section 124A of the Indian Penal Code (IPC), relating to sedition, to be unfit for Independent India is most welcome. The provision, brought in in 1870 and used against Bal Gangadhar Tilak and Mohandas Gandhi, should have been removed long ago. However, there are other sections of the IPC and other draconian laws that lend themselves to easy misuse to suppress dissent, on par with Section124A. All such laws cannot be scrapped. Therefore, it is vital that stringent penalties be placed on the police and the lower judiciary that frame charges under provisions of the law that do not deserve nor were intended to be used against mere critics of the government, however vehement their criticism.

Between 2016 and 2019, the number of cases prosecuted under Section 124A rose 160%, and the conviction rate dropped from 33.3% to 3.3%, clearly indicating resort to facile wielding of the sedition charge as an instrument of repressing critical opinion. Other parts of the IPC, namely, Section 153, on causing enmity among groups, Section 268, on causing public annoyance, and Section 505, on inciting rebellion, are as loosely worded and ill-defined as Section 124A on causing disaffection towards the State, and liable to misuse. The National Security Act and the Unlawful Activities (Prevention) Act, too, are being misused, alleging terror with neither evidence or any effort to commence prosecution, to deprive critics of the government of their liberty, resulting in loss of liberty, prolonged incarceration of youth in the prime of their life, and, sometimes, in death, as in the case of Father Stan Swamy recently. Removing Section 124A, subject of egregious misuse, would be welcome, but that, by itself, would not protect liberty at the hands of an executive free to slap any charge against anyone without sufficient evidence and with impunity.

The Constituent Assembly debated and rejected being seditious as an exception to the right to free speech. Let that inform the court as it decides on the validity of the charge of sedition.


Date:16-07-21

उत्तर प्रदेश आबादी कानून के मसौदे पर विरोध अतार्किक

संपादकीय

बडी मुश्किल से किसी सरकार ने आबादी वृद्धि रोकने के लिए ‘सुविधा-बहाली और सुविधा-वापसी’प्रावधानों के साथ कानून बनाने की हिम्मत की। एक देश जो हर संसाधन होते हुए भी आबादी के बोझ तले कराह रहा हो, क्या समाज इतनी भी अपेक्षा सरकारों से नहीं कर सकता ? कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था में बाल-विवाह तत्कालीन लोक मानक था। बाद में बाल-बिबाह निरोधक कानून बना और परिवार नियोजन के अनेक उपाय आए। इस दौरान भी एक वर्ग अवैज्ञानिक सोच और गरीबी के कारण अधिक बच्चे पैदा करता रहा। हर बच्चा राष्ट्र के संसाधनों पर थोड़ा-सा दावा करता रहा। बेहतर शिक्षा और इलाज न होने से बच्चा नागरिक के रूप में बेहतर योगदान नहीं दे सका, लिहाज़ा वैल्यू-टर्म्स में गरीब और बीमार रहा, फिर उसके बच्चों की भी यही स्थिति रही। आज जब इस कुचक्र को तोड़ने की पहल हुई तो विपक्ष तो छोड़िए, सत्तापक्ष के कुछ लोग भी विरोध करने लगे। एक संगठन ने कहा, ‘मसौदे में बर्णित उद्देश्य, दो बच्चे, से हटकर सेव्शन 5, 6(2) और 7 केवल एक बच्चे के लिए प्रोत्साहित करता है।’ पहले तो यह “अतिरिक्त प्रोत्साहन’ है। फिर उस संगठन का भय कि इस पर हर समुदाय का अलग-अलग व्यवहार होगा, यह जनगणना के ताज़ा आंकड़ों की अनदेखी है। इसका तर्क है कि चीन भी आज “एक बच्चा’ नॉर्म बदल रहा है क्योंकि एक बच्चे को युवा होकर न केवल मां- बाप बल्कि दादा-दादी को भी संभालना पड़ रहा है। वे भूल रहे हैं कि चीन 40 साल बाद यह नीति बदल रहा है। तेजी से आबादी घंटे तो उसका लाभ नई पीढ़ी को मिलेगा और वृद्धों को संसाधन में हिस्सा मिलेगा।


Date:16-07-21

सबके हित में है समान नागरिक संहिता

प्रो. हरबंश दीक्षित, ( लेखक विधि मामलों के जानकार एंव उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य हैं )

अदालत ने एक बार फिर सरकार से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का आग्रह किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे मौजूदा वक्त की जरूरत बताया है, ताकि हमारा समाज और अधिक समरस हो सके और उसमें एकजुटता बढ़ सके। संविधान का अनुच्छेद 44 सबसे अधिक दुष्प्रचारित हिस्सों में से एक है। इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। इसमें देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात कही गई है। सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह पंथ, क्षेत्र, भाषा आदि बंटवारा करने वाले आधारों की परवाह किए बगैर सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए। ऐसी व्यवस्था बनाए, जो मानवीय गरिमा का सम्मान करती हो, उसे सुरक्षा बोध दे और सभ्य समाज के मानकों पर खरी उतरे।

दुर्भाग्यवश अनुच्छेद 44 की इस पवित्र मंशा को आगे बढ़ाने के बजाय हमने अपनी फितरत के मुताबिक एक हौवा खड़ा कर दिया। उस पर तार्किक बहस करने के बजाय उसे सांप्रदायिक रूप देकर अछूत बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का आग्रह बेकार गया। इस मामले में तो हम लोकशाही की महान परंपराओं से भी मुंह चुराने लगते हैं। इस विषय पर स्वस्थ बहस करने के बजाय इसके प्रस्तावकों की लानत-मलानत करने लगते हैं और उसे तब तक जारी रखते हैं जब तक सामने वाला थक हार कर बैठ न जाए।

संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि विवाह और भरण पोषण से जुड़े मामलों का संबंध किसी उपासना पद्धति से नहीं है, बल्कि इसका संबंध इंसानियत से है। नि:संतान व्यक्ति यदि किसी बच्चे को गोद लेकर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता है या उससे उसे सुरक्षा बोध का अहसास होता है तो आखिर इससे किसी उपासना पद्धति की अवमानना कैसे हो सकती है? यदि किसी कानून से किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा मिलती है या पति से अलग होने के बाद उसे दरबदर भटकने के बजाय गुजारे-भत्ते की व्यवस्था की जाती है तो इसमें मजहब कहां से आड़े आता है? महिला-पुरुष के वैवाहिक संबंधों में यदि समानता सुनिश्चित की जाती है तो इससे किसी भी सभ्य समाज को शर्मिदगी नहीं, अपितु गर्व होना चाहिए।

आजादी के बाद हिंदू विधि में व्यापक परिवर्तन किए गए। पहले, पुरुष एक से अधिक शादियां कर सकता था, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पति-पत्नी को विवाह विच्छेद करके सम्मानपूर्वक एक-दूसरे से अलग रहने का अधिकार दिया गया। महिलाओं की आíथक सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें भरण पोषण का अधिकार दिया गया। पिता की संपत्ति में बेटियों को भी अधिकार देने की परंपरा की शुरुआत हुई। संतान को गोद लेने के मामलों में भी पति के एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। हिंदू कानून में किए गए सुधारों में पारंपरिक विधि की जगह मानवाधिकारों और समानता के सिद्धांतों को तरजीह दी गई, पर वोट बैंक खिसकने के स्वार्थी सोच के कारण दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं हो सका। उन्हें बेहतर होने के मौके से लगातार वंचित रखा गया। संविधान का अनुच्छेद 44 और अदालतों के कई निर्देश भी इस सोच पर बेअसर रहे।

आधुनिक सोच का लाभ केवल हिंदुओं तक ही सीमित न रहे और वह दूसरे मतावलंबियों को भी हासिल हो, इसके लिए अदालतें लगातार कोशिश करती रही हैं। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो (1985) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि यह अत्यंत खेद का विषय है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में तय की गई राज्य की जिम्मेदारी अब निर्जीव शब्द समूहों का संग्रह मात्र बनकर रह गई है। सरकारी उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा था कि मुस्लिम समाज को इस मामले में पहल करने की जरूरत है, ताकि प्रगति की दौड़ में वे दूसरों से पीछे न रहें। हैरानी की बात यह है कि शाहबानो के जिस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से इस दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया, उसके दुष्प्रचार ने सबसे अधिक चोट समान नागरिक संहिता की पहल को पहुंचाई।

शाहबानो प्रकरण के बाद सरला मुदगल (1995) तथा लिली थामस (2000) जैसे कई प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक कानून के नहीं होने के दोषों को उजागर करते हुए इसका तुरंत क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। वैवाहिक मामलों में वैयक्तिक विधि के दुरुपयोग से विचलित होकर अदालत ने कहा कि अब तो इसका दुरुपयोग कानून को धोखा देने के लिए होने लगा है। जब वैवाहिक साथी से छुटकारा पाना हो तो कुछ समय के लिए अपना मजहब बदलकर दूसरी शादी कर ली, क्योंकि दूसरे मजहब से जुड़े कानून में उसे मान्यता दी गई है। उसके बाद अपनी मर्जी से तलाक देकर उस महिला से छुटकारा पा लिया, क्योंकि उस मजहब का कानून इसकी इजाजत देता है।

सुप्रीम कोर्ट और दूसरे विद्वानों ने इस कमी की ओर बार-बार इशारा किया, लेकिन हमारे राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ढाक के वही तीन पात रहे, क्योंकि वे शाहबानो प्रकरण से सहमे हुए थे। इसके पहले अन्य विद्वानों ने भी इसकी वकालत की है। न्यायमूर्ति मुहम्मद करीम छागला ने मोतीलाल नेहरू व्याख्यानमाला में, प्रोफेसर ताहिर महमूद ने अपनी पुस्तक ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ (1977) में तथा न्यायमूर्ति एमयू बेग ने ‘इंपैक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म’ (1973) में भी संविधान के अनुच्छेद 44 को अमली जामा पहनाने का आह्वान किया, किंतु शाहबानो प्रकरण के दु:स्वप्न से अभी भी कोई उबरने को तैयार नहीं है। समाज के व्यापक हितों के मद्देनजर पंथनिरपेक्ष हितचिंतकों को आगे बढ़कर इस दिशा में पहल करने जरूरत है, ताकि हम एक प्रगतिशील समाज के रूप में एकजुट हो सकें।


Date:16-07-21

राजद्रोह कानून के खिलाफ

संपादकीय

आज के दौर में राजद्रोह कानून का सवालों के कठघरे में खड़ा होना न केवल सामान्य, बल्कि स्वाभाविक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को औपनिवेशिक काल की देन बताते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर इस कानून को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? यह आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था। शीर्ष अदालत ने इस दंडात्मक कानून की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब-तलब किया है। कोई आश्चर्य नहीं, नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत ने कहा है कि राजद्रोह कानून का मकसद स्वतंत्रता संग्राम को दबाना था, जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को चुप कराने के लिए किया था। अदालत की इस आपत्ति का स्वागत किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में लोक को हमेशा सम्मान हासिल होना चाहिए, लेकिन जब लोक पर तंत्र हावी हो जाता है, तब जाहिर है, लोकतंत्र का स्वरूप बिगड़ जाता है। राजद्रोह कानून से क्या देश को लाभ हो रहा है?

खुशी की बात है कि शीर्ष अदालत की नाराजगी के बाद अटॉर्नी जनरल ने लचीले रुख के साथ कहा कि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ दिशा-निर्देश तय किए जा सकते हैं। उन्होंने इस कानून को पूरी तरह से खारिज करने के बजाय उसकी जरूरत का बचाव किया। हालांकि, अनेक कानून ऐसे रहे हैं, जिनको केंद्र सरकार ने समय के साथ लोगों के अनुकूल बदला है। राजद्रोह के कानून को भी जाना चाहिए। कोर्ट ने उचित ही पूछा है कि जब पुराने अनेक कानूनों को खत्म किया गया है, तब राजद्रोह कानून की जरूरत क्यों है? खैर, अब केंद्र सरकार अगर राजद्रोह कानून को बनाए रखना चाहती है, तो उसे मजबूत तर्क के साथ सामने आना पड़ेगा। सबसे बड़ी चिंता ऐसे कानूनों का दुरुपयोग है, जिसे नए दौर में रोकना जरूरी है। देखना चाहिए कि कहीं राजद्रोह कानून तंत्र को भ्रष्ट तो नहीं बना रहा है? यह कानून लोकहित में ज्यादा है या तंत्रहित के लिए ही इसे बनाए रखा गया है? एक समय था, 1962 में केदारनाथ यादव बनाम बिहार सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बनाए रखा था, लेकिन अब दौर दूसरा है।

प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारी मुख्य चिंता इस कानून के दुरुपयोग को लेकर है। आईपीसी की धारा 124अ (राजद्र्रोह) को चुनौती देते हुए पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर जनरल एसजी वोम्बाटकेरे ने याचिका दायर की थी। उनकी दलील है कि इस कानून का इस्तेमाल कई बार अभिव्यक्ति की आजादी को बाधित करने के लिए किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124अ के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति अपने शब्दों, लेखन, चिह्नों, दृश्य माध्यम या फिर अन्य किसी माध्यम से भारत में कानून के तहत बनी सरकार के खिलाफ विद्रोह को भड़काता है, तो उसे उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। यह अपराध गैर-जमानती भी है, अत: यह कानून प्रशंसनीय नहीं है। काश! पुलिस सुधार पूरे हुए होते, तो राजद्रोह कानून का दुरुपयोग भी रुक गया होगा, लेकिन अब किसी भी सभ्य समाज और देश में लोगों को अनुशासित रखने के लिए सीधे राजद्रोह कानून के बजाय दूसरे कानूनों का इस्तेमाल बेहतर है।