15-06-2021 (Important News Clippings)

Afeias
15 Jun 2021
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Date:15-06-21

Freedom, Explained

India agreed with G7 that freedom of expression safeguards democracy. We couldn’t agree more

TOI Editorials

Wasn’t that nice! GoI agreed with G7 governments that freedom of expression, both offline and online, safeguards democracies. This is so much nicer than hearing, as we have had to all too frequently, that freedom of expression is, in fact, a threat to India’s integrity, sovereignty, security, territoriality, and many other things, not all of which end in ‘ity’. The thing is very simple, and can be explained to, say, police officers in one line – being a democracy means being able to speak your mind, or even tweet your mind. If you don’t agree, speak back, write back, tweet back. That’s what you do in a democracy. What you don’t do is … raiding offices, slapping sedition cases, arresting reporters and those questioning official policies.

The other thing about freedom of expression, which we are sure the G7 statement on open societies endorses, a statement that India signed, is that it is a right enjoyed by citizens, not a conditional privilege granted by the state. If you don’t like a newspaper editorial or a social media post and you happen to be part of the governing party, whether in Centre or in states, you are supposed to be cool about it. You don’t have to agree with everything the press and people say, but you are supposed to – especially – protect the right to free speech of those whom you disagree with.

So, if we have bureaucrats sit on judgment whether an online news portal’s story is a threat to national security or whether an OTT series is a threat to national ‘culture’, we weaken our democracy. If we threaten pensions of ex-security officers if they dare to share their valuable experiences, we weaken our democracy. Why? Because we weaken freedom of expression. And as G7 said and India agreed, freedom of expression safeguards democracies.


Date:15-06-21

China Challenge for India, the World

A strong India alone can keep China peaceful

ET Editorials

June 15 marks the anniversary of the Galwan clashes that left 20 Indian soldiers and an unknown number of Chinese soldiers dead. There have been continuous rounds of talks at various levels to withdraw each party’s troops from positions that connote aggression to the other side, but the Chinese have not quite vacated the positions they had moved into, in areas that India considers to be within its side of the Line of Actual Control (LoAC) and where Indian troops used to patrol. Instead, they have rotated troops, deployed heavy armour, occupied a village within Bhutan, to force that country into docile acceptance of Chinese aggression against India from its territory, built rail lines to bring men and materiel to the LoAC and has been throwing its weight around in the South China Sea. India must resist China’s aggression with firmness that eschews escalation.

The recently concluded G7 summit had strong words for China. However, China remains a key market for German cars, French luxury, Italian wine and British banking. While the US was able to persuade its European allies to name and criticise China for its human rights violations in Xinjiang and Hong Kong, and call for a fresh investigation into the origins of the Sars-Cov-2 virus, there is realisation that Chinese cooperation is vital for global challenges such as combating climate change. However, the US-led alliance has declared its intent to keep the Indo-Pacific free and open, code for free from China-imposed restrictions. This is welcome. An army marches on its stomach, it has been said. That does not mean food alone, these days. The vigour and technological prowess of an economy is what will determine its ability to prevail in external confrontations. India has to fortify not just its formal frontier defence positions but also its economy, in all its aspects.

The world at large understands that a powerful and stable India is a necessary condition for keeping China’s rise peaceful. But does India’s political class, across the board? It is time to focus our minds.


Date:15-06-21

An elite club

The G-7 needs to be more open and less exclusive in an increasingly interlinked world

Editorial

The G-7 summit, at Carbis Bay, sent out two very strong messages. The first was driven by the United States’s new President Joseph Biden and his vow that “America is back” to take the lead on global challenges. The G-7 commitment to donate one billion coronavirus vaccines to poorer countries and to invest $12 trillion in their combined pandemic recovery plan depends on U.S. commitments for a large part. The special communiqué on “Open Societies” for the G-7 outreach, and the invitation to “fellow democracies” India, Australia, South Korea and South Africa are also an extension of his stated commitment to convening a Democracy Summit this year. Even the slogan for the G-7, “Build Back Better”, was a White House term to declare America’s economy and jobs recovery plan. The second message was the consensus amongst the seven-member countries on countering China. The final G-7 communiqué holds no less than four direct references to China, each negative, including criticising Beijing for its rights record in Xinjiang and democratic freedoms in Hong Kong, its “non-market policies and practices…”, concerns over its actions in the China Seas, and a demand for a transparent investigation into the origins of the COVID-19 virus. Though the bonhomie among the G-7 leaders was palpable, the differences and contradictions in the grouping remain a challenge. Even two decades ago, questions were raised about whether the grouping (earlier, the G-8), could claim its mantle as the world’s “richest” countries, when emerging economies, China and India, are not included. On economic issues, the EU is a more representative unit than the individual European G-7 member countries. Finally, the premise of a group like the G-7, that of an exclusive club of the “haves” or “the best vs the rest”, seems anachronistic in a world that is much more interlinked now than in 1975, when the grouping first came about.

India, a special guest to the G-7/G-8 since 2003, has also maintained its independent course, especially on political issues. It is significant that the G-7 outreach communiqués that included the guest countries, did not make the same references to China as the main document, and MEA officials clarified that Chinese aggression was not raised at the outreaches, which focused on the pandemic, climate change and democratic freedoms. India voiced concerns about some clauses in the joint communiqué on Open Societies which condemned “rising authoritarianism”, net shutdowns, manipulation of information, and rights violations — areas where the Modi government has often been criticised itself. Addressing the session on Open Societies, Mr. Modi said that India is a “natural ally” to the G-7. In the present, the Government will be expected to walk the talk on its commitments at the G-7 outreach, especially in the areas of information clampdowns, given that India had the largest number of Internet shutdowns in 2020.


Date:15-06-21

Preserving India’s archives

Moving the collections in the National Archives annexe needs careful planning and execution

Uday Balakrishnan, [ Teaches at IISc Bengaluru.]

The National Archives is the primary repository of documents on India’s past. The last time it was in the news was in 2016 when digital copies of files relating to Netaji Subhas Chandra Bose were made publicly accessible. The imminent demolition of its annexe by the Government of India has brought the institution to public attention once again. A petition by leading Indian and foreign scholars is in circulation demanding that the government show greater openness in the proposed demolition of the National Archives annexe and the safe storage of its contents since “several centuries of India’s history lie in the documents that make up the National Archives of India”. The petition said: “The archival records include 4.5 million files, 25,000 rare manuscripts, more than 100,000 maps, treaties, 280,000 premodern documents and several thousand private papers… The loss or damage of a single object or archival record would be an irrevocable loss.”

The annexe also houses the cartography section and 1,50,000 oriental records in Persian, Arabic and Urdu. The birch bark and clay coated Gilgit Manuscripts in the National Archives are, according to UNESCO, “the oldest surviving manuscripts in India”. These include “canonical and non-canonical Buddhist works that throw light on the evolution of Sanskrit, Chinese, Korean, Japanese, Mongolian, Manchu and Tibetan religion-philosophical literature”.

Poor shape

The National Archives is in poor shape. A series of articles published in The New York Times in March 2012 by the historian Dinyar Patel laid bare the parlous state of the National Archives. He noted, among other things, that “letters penned by Mohandas K. Gandhi, B.R. Ambedkar, Gopalkrishna Gokhale, and other eminent Indian nationalists have suffered from exposure to humid weather, staff negligence and mishandling, and improper preservation methods.” Things have improved since then, but not enough. Writing in The Telegraph Online, of May 30, 2021, Sana Aziz, Assistant Professor of History at Aligarh Muslim University, pointed to lack of expertise to manage acquisitions which has led to “the locking up of some of the rare documents in Persian, Urdu, Arabic, Sanskrit, Prakrit, Tamil, Malayalam, and Modi (records from Maharashtra)”.

Moving the collections in the National Archives annexe needs careful planning and execution. Few know this better than The British Library. Its guide from its Preservation Advisory Centre, titled ‘Moving Library and Archive Collections’, is succinct and comprehensive, covering every aspect of shifting an archive. A significant point it makes is that “the order in which the collection is to be moved and unpacked must be carefully considered and mapped. In the long term, it is cheaper to put items into their correct place straight away, rather than being rushed into a random storage arrangement.”

Moving contents

Those who are protesting the demolition of the annexe include scholars holding important positions in some of the best institutions. They have access to the finest archival expertise in the world. They are best placed to produce a detailed report on how to move the contents of the National Archive annexe and share it with the government giving names of institutions and experts willing to help. Not just the National Archives, but those of the States too are in poor shape. A case in point is the Goa archives, one of the oldest in the country. It contains material relevant not just to India but also to the rest of Asia, Europe, Africa and South America. While making their proposal, these scholars would do well to recommend an integrated national approach to archival management bringing together State archives too. The private sector could be brought in to construct a world-class building within the next two years as part of CSR and have the annexe collections shifted there. Such a project will do a lot of good for India’s image rather than all the protests from a “community of concerned”, which , incidentally, is all of us.


Date:15-06-21

नए भारत का विचार

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने जी 7 शिखर बैठक में यह रेखांकित किया कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता ‘भारत की सभ्यता के मूल्य’ हैं। उन्हें इसलिए भी सराहा जाना चाहिए कि उन्होंने ‘मुक्त समाज के वक्तव्य’ को अपनाते हुए ‘ऑनलाइन और ऑफलाइन अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा, लोकतंत्र के बचाव और लोगों को भय और दमन से मुक्त जीवन जीने में मदद मुहैया कराने’ का बचाव किया। मुक्त समाजों को लेकर एक आभासी सत्र में प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित मोदी ने कहा कि भारत जी 7 का ‘नैसर्गिक सहयोगी’ है। उन्होंने अतिथि राष्ट्रों से कहा कि वे इन मूल्यों को ‘अधिनायकवाद, आतंकवाद और विद्वेषपूर्ण चरमपंथ, गलत सूचना और आर्थिक अवपीडऩ से बचाएं।’ मोदी ने दुनिया के सर्वाधिक ताकतवर लोकतांत्रिक देशों के मंच से यह अहम वक्तव्य उस समय दिया है जब हमारे देश में ही इन मूल्यों के लिए भारी जोखिम है।

ऐसी कोई वजह नहीं है कि उनकी बातों पर विश्वास न किया जाए। सरकार के लिए भी यह उपयोगी होगा कि वह प्रधानमंत्री की बात से संदेश ग्रहण करे और तत्काल ऐसा एजेंडा अपनाए जिससे इन मूल्यों में बेहतरी आए। ऐसा इसलिए कि वैश्विक सूचकांकों में अभिव्यक्ति की आजादी के मानकों पर भारत तेजी से नीचे फिसला है।

उदाहरण के लिए 2021 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 142वें स्थान पर आया जबकि 2016 में वह 133वें स्थान पर था। सन 2020 में पहली बार जारी अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति सऊदी अरब और लीबिया के समकक्ष है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 161 वर्ष पुराने राजद्रोह के कानून के तहत दर्ज मामलों की तादाद भी 2016 से 2019 के बीच 160 फीसदी बढ़ गई। इसके अलावा कई अन्य कानूनों के तहत भी सैकड़ों पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को आतंक और गैर कानूनी गतिविधियों के चलते बंदी बनाया गया। इनमें से अनेक के खिलाफ बहुत कम प्रमाण थे और कई को तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार तक नहीं दिया गया। इन तथ्यों को देखें तो लगता नहीं कि प्रशासन लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध है।

चूंकि अभिव्यक्ति की आजादी के उल्लंघन के इन मामलों में ढेर सारे राज्य प्रशासनों से संबद्ध हैं इसलिए मोदी चाहें तो एक लकीर खींच सकते हैं। इसकी शुरुआत के लिए एक बेहतर बिंदु यह हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों और निर्णयों पर ध्यान दिया जाए और संसद राजद्रोह संबंधी कानूनों की उचित व्याख्या करे। यह कानून एक औपनिवेशिक सरकार का बनाया हुआ है जिसका लक्ष्य था शासन की आलोचना को रोकना। एक लोकतांत्रिक देश में इन कानूनों की कोई जगह नहीं। साथ ही उन कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, हास्य कलाकारों और कार्टूनिस्टों को माफी दी जा सकती है जिन्हें सरकार की आलोचना के संदेह में जेल भेजा गया। जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी राज्य का शत्रु नहीं माना जाना चाहिए और उन पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के षडयंत्र जैसे हास्यास्पद इल्जाम नहीं लगाए जाने चाहिए।

जिन जी 7 देशों के साथ मोदी ने मुक्त समाजों के बारे में चर्चा की उन्होंने आलोचना को लेकर काफी उदारता का प्रदर्शन किया है। यह एक बुनियादी मूल्य है जिसके साथ नाजुक मिजाज नेता जीना सीखते हैं। मोदी अपने लिए भी स्वतंत्र प्रेस का अवसर जुटा सकते हैं। उन्हें बस एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करना होगा जहां पूछे जाने वाले प्रश्न उन्हें पहले से ज्ञात न हों। हकीकत में उन्होंने जो बातें कहीं उनके अनुपालन के लिए जरूरी है कि कुछ ऐसी गलतियों से बचा जाए जो विगत सात वर्ष में हुई हैं।


Date:15-06-21

प्राकृतिक ऑक्सीजन के लिए हरियाली का बचाव आवश्यक

सुनीता नारायण, ( लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से संबद्ध हैं )

भीषण महामारी के दौर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का विचार निहायत कठिन था। ऐसे समय में पर्यावरण की बात करें तो एक बात याद आती है कि पिछले महीने हम जिस चीज के लिए सबसे अधिक तरसे वह थी ऑक्सीजन। जरा उन दिनों और घंटों के बारे में सोचिए जो हमने अपने प्रियजनों के लिए ऑक्सीजन की तलाश में भटकते हुए गुजारे। हमने देखा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन न होने के कारण कैसे मरीज बेसुध होते रहे और उन्हें जान गंवानी पड़ी। कैेसे अदालतों को दखल देना पड़ा और देश भर में ऑक्सीजन परिवहन को विनियमित करना पड़ा। हमें ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर के कारोबार के बारे में पता चला। यह एक ऐसी मशीन है जो हवा से ऑक्सीजन तैयार करती है। हमने लोगों को एक-एक सांस के लिए तरसते देखा और हमें अहसास हुआ कि वह कितनी कीमती है।

ऐसे में इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें क्या याद रखना चाहिए? हमें प्रकृति से जो ऑक्सीजन मिलती है वह हरियाली बढ़ाने और हवा की गुणवत्ता सुधारने से संबंधित है। यानी यह सुनिश्चित करना कि हम प्रदूषित हवा में सांस न लें। इस विषय में हम बात तो करते हैं और फिर इसे भुला देते हैं।

हर वर्ष 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम थी पर्यावास को बहाल करना। वृक्षों का घनत्व बढ़ाने और पर्यावास की सेहत दुरुस्त करने का अर्थ यह है कि वे अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेंगे जो हमारे पर्यावरण में भरती जा रही है और पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन के एक भीषण दुष्चक्र मे फंसा रही है। इतना ही नहीं ये वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह सबके लिए फायदेमंद है लेकिन हमें यह समझना होगा कि पौधे लगाने या पर्यावास संरक्षण के लिए सबसे पहले हमें प्रकृति और समाज के साथ अपने रिश्तों को बहाल करना होगा।

सच तो यह है कि वृक्षों का तात्पर्य जमीन से है। यानी जमीन का मालिक कौन है, कौन उसका बचाव करता है और उन्हें दोबारा लगाता है और उसकी उपज पर किसका अधिकार है?

भारत में व्यापक प्रसार वाले सामान्य वन क्षेत्र का स्वामित्व वन विभाग के पास है। परंतु भारत जैसे देशों में सुनसान जंगल नहीं हैं। इसके बजाय हमारे यहां ऐसे आबादी वाले वन हैं जहां लोग जंगली जानवरों के साथ रहते हैं। ये वही वन जिले हैं जिन्हें सर्वाधिक गरीब और पिछड़े जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह भी एक तथ्य है कि सभी कानूनी, प्रशासनिक और कई बार शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करके देश के वन विभाग ने वन क्षेत्र का रकबा कमोबेश अक्षुण्ण रखा है। वह विकास परियोजनाओं मसलन खनन और बांध आदि बनाने के लिए वृक्षों को कटने से रोकने के लिए फाइल यहां से वहां घुमाता रहता है।

परंतु वृक्षों को पनपाने के लिए लोगों को उनके प्रबंधन की जवाबदेही लेनी होती है। पालतू पशुओं को उनसे दूर रखना होता है ताकि पौधे पनप सकें। इससे भी अहम बात यह है कि वृक्षों का एक मूल्य होता है फिर चाहे वह पर्यावरण को दी गई उनकी सेवा के रूप में हो या इमारती लकड़ी के रूप में। वृक्षों के पनपने की कीमत चुकानी होती है। ऐसा करके ही वृक्ष आधारित नवीन भविष्य निर्मित किया जा सकता है जहां इमारती लकड़ी का इस्तेमाल घर बनाने में और अन्य का ईंधन के रूप में किया जा सकता है। यह एक ऐसी क्रांति होगी जिससे गरीबों के हाथ में पैसा आएगा, आजीविका सुनिश्चित होगी और साथ ही ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी और हम जलवायु परिवर्तन से लड़ सकेंगे।

आज पूरी दुनिया प्राकृतिक उपायों के बारे में बात कर रही है लेकिन इसके लिए हमारे गरीब समुदायों को केंद्र में रखने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं है। मामला दरअसल जमीन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का और वंचित वर्ग के लोगों का है। इन परिस्थितियों में जमीन और श्रम की कीमत चुकानी होती है। यह कीमत हमें हवा से कार्बन डाइऑक्साइड समाप्त करने जैसे सस्ते विकल्प के रूप में नहीं बल्कि इस हल से निकलने वाली आजीविका के रूप में चुकाना होता है। यदि ऐसा हुआ तो सस्ते कार्बन का प्रतिसंतुलन करना अव्यवहार्य हो जाएगा।

इसके बाद एक चुनौती यह आती है कि हमारे द्वारा ली जाने वाली हर सांस ऑक्सीजन नहीं बल्कि जहर है। हम हर वर्ष जाड़ों में इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि तब प्रदूषण भारी हवा और नमी के कारण हमें नजर आता है। लेकिन बाद में हम यह बात भूल जाते हैं। यही कारण है कि इस वर्ष के जाड़े समाप्त होते ही भारत सरकार ने कोयला आधारित ताप बिजली घरों को प्रदूषण फैलाने का लाइसेंस देने के क्रम में नियम बदल दिए। दूसरे शब्दों में आप अनुपालन न करने के लिए कुछ राशि चुका सकते हैं और यह जुर्माना प्रदूषण नियंत्रण पर होने वाले खर्च से कम होगा। नियम बिजली कंपनियों के लिए ऑक्सीजन और हम सबके लिए मृत्यु के समान हैं।

सच्चाई यही है कि हमारी ऑक्सीजन को सिलिंडर में नहीं रखा जा सकता या हर अमीर भारतीय की पहुंच में आने वाली ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर मशीन भी ऐसा नहीं कर सकती। इसे हवा शुद्ध करने वो उन उपकरणों में भी नहीं रखा जा सकता जिन्हें हम पहले ही अपने घरों और कार्यालयों में लगा चुके हैं। इसके बजाय जरूरत यह है कि हम ऑक्सीजन की कद्र करें क्योंकि यही दुनिया में हमारे लिए सबसे अहम जीवन रक्षक प्रणाली है। इस पर्यावरण दिवस पर जहां महामारी के असर ने हमें नाराज और स्तब्ध कर रखा है तब हमें गैर जरूरी चीजों में नहीं उलझना चाहिए। आज हम बेहतर जानते हैं कि बातें करने से जिंदगियां नहीं बचतीं। हमें बातों पर अमल करना होगा। यह हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, उससे कम कुछ भी नहीं।


Date:15-06-21

सामाजिक विषमता का कलंक

अखिलेश आर्येंदु

दुनिया के सबसे अधिक सामाजिक विषमता वाले देशों में भारत का स्थान प्रमुख है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में छब्बीस करोड़ से अधिक लोग विभिन्न कारणों से सामाजिक विषताओं के शिकार हैं। इसके पीछे जातीय भेदभाव, छुआछूत और ऊंचनीच की भावना प्रमुख है। भारत में जन्मगत जाति के आधार पर भेदभाव की प्रथा पुरानी है। उससे आज भी भारतीय समाज मुक्त नहीं हो पाया है। जातीय भेदभाव, ऊंचनीच और छुआछूत को खत्म करने के लिए शताब्दियों से सामाजिक आंदोलन और जागरण के कार्य भी किए जाते रहे हैं, लेकिन विषमताओं की जड़ें इतनी गहरी हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी भारतीय समाज इस कलंक से मुक्त नहीं हो पाया है।

सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए पत्रकारिता के जरिए भी अनेक ठोस प्रयास किए जाते रहे हैं। उदंत मार्तंड से लेकर प्रताप, सरस्वती, कवि वचन सुधा, आर्य मित्र, सार्वदेशिक, परोपकारी, दिल्ली प्रेस से प्रकाशित मुक्ता, सरिता जैसी अनेक हिंदी पत्र-पत्रिकाओं ने सामाजिक विषमता के खिलाफ लंबी लड़ाइयां लड़ीं। ग्रामीण क्षेत्रों से निकलने वाली पत्र-पत्रिकाओं में भी सामाजिक विषमता के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाते रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए किए गए प्रयास भी महत्त्व रखते हैं। कानून में सामाजिक विषमता के खिलाफ अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिनमें जाति, वर्ग, संप्रदाय या धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव करना अपराध के दायरे में रखा गया है। अनेक स्वयंसेवी संगठन भी इसके खिलाफ काम करते रहे हैं, लेकिन इनका कोई खास असर दिखाई नहीं पड़ता है।

समाज में जातीय भेदभाव के कारण आज भी भाईचारे की वह भावना नहीं पनप पाई है, जिसकी बातें मंचों से बहुत जोरशोर से की जाती रही हैं। आज भी भारत के गांवों में दलितों और पिछड़ी जातियों के साथ कथित उच्च जातियों के लोग मानवीय व्यवहार नहीं करते। समाज के आर्थिक रूप से संपन्न जातियों के लोगों द्वारा खोदी गई विषमता की खाई अभी देखने में तो कम होती जान पड़ती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। समाज के दबंग लोगों को कानून की कोई परवाह न होने के कारण पीड़ित द्वारा पुलिस में की गई शिकायत पर कार्रवाई भी दबंगों के मन मुताबिक होती रही है। आजादी के बाद हजारों ऐसी घटनाएं इसकी गवाह हैं जब पुलिस ने पीड़ित की मदद के बजाय दबंग की मदद की। सैकड़ों मामलों में पीड़ित दलित को शिकायत करने पर पुलिसिया जुल्म का शिकार होना पड़ा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब पुलिस में शिकायत के बाद दबंगों ने पीड़ितों के परिवार को ही मौत के घाट उतार दिया और पुलिस ने उसे आत्महत्या बता कर मामले को रफा-दफा कर दिया।

कुछ राज्यों में तो जाति व्यवस्था के मुताबिक पुलिस लाइनों और थानों में उच्च कही जाने वाली जातियों, पिछड़ों, दलितों और महादलितों के लिए अलग-अलग भोजन की व्यवस्था समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही हैं। बिहार में अनेक वर्षों तक लाल सेना, रणवीर सेना और अन्य जातीय सेनाओं के दबंग जाति के आधार पर हिंसक वारदात करते रहे हैं और वहां की तत्कालीन सरकार मूकदर्शक बनी रही। इसलिए कि इससे उसका वोट बैंक खिसकने का डर था। 1997 में रणबीर सेना और लाल सेना द्वारा की गई जातीय हिंसा की जांच के लिए गठित ‘अमीरदास’ आयोग को नीतीश सरकार ने भंग कर दिया, यह भी वोटबैंक की ही राजनीति का एक हिस्सा था। तबसे लेकर अब तक स्थानीय और राष्ट्रीय अखबारों और पत्रिकाओं में इस जातीय विषमता के खिलाफ आवाज बुलंद की गई, लेकिन सरकार पर इसका कोई विशेष असर नहीं हुआ।

जाति व्यवस्था के कारण ही भारत की नब्बे प्रतिशत सामाजिक विषमताएं, समस्याएं और विसंगतियां पैदा हुई हैं। इस सच्चाई को केंद्र और राज्य सरकारें जानती हैं। इसके बावजूद जाति-पांति को जिंदा रखने के लिए नौकरियों और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में ‘जाति का विवरण’ भरना अनिवार्य बनाया गया है। जब तक जन्मगत ऊंच-नीच और भेदभाव की दीवारें कायम रहेंगी तब तक विषमता की बेल को खाद-पानी मिलता रहेगा और समाज में बड़े स्तर पर सद्गुण, मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक मूल्यों की स्थापना नहीं हो सकती है।

विषमता के कारण समाज का कमजोर तबका राजनेताओं और समाज सेवकों की दोहरी नीति का भी शिकार होता रहा है। मसलन, पिछली नीतीश सरकार ने अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए बिहार में सामाजिक-रूप से पिछड़े, दलित और महादलित में विभाजित किया। इस विभाजन से ये दोनों वर्ग समाज के अन्य वर्गों से अलग-थलग पड़ गए। इन दोनों जातियों को पहले से कहीं अधिक उत्पीड़न और अन्य विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह चाहे जगन्ननाथ मिश्र की सरकार रही हो, लालू या राबड़ी की सरकार या नीतीश की सरकार रही हो, अभी तक जितने भी बिहार में दलित हत्याकांड हुए हैं, उनमें से एक दो को छोड़ कर अन्य सभी के अपराधियों को सजा नहीं दिलाई जा सकी है। लगभग सभी मामलों में जज ने सरकारी पक्ष के ढुलमुल रवैए के कारण शक का लाभ देकर अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया।

सवाल है कि सामाजिक विषमता का दंश केवल दलित और पिछड़ी जातियां क्यों झेलती हैं, अन्य जातियां इसका शिकार क्यों नहीं होतीं? इस सवाल का जवाब सर्वोच्च न्यायालय की वह टिप्पणी है, जो उसने हरियाणा के मिर्चपुर कांड के मामले में दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था- ‘इन लोगों (यानी दलित जन) का कसूर मात्र यह है कि ये गरीब और दलित हैं।’ बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने कभी कहा था- शिक्षित बनो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षित दलित पुरुष या महिलाओं का उत्पीड़न नहीं हो रहा है क्या? केवल शिक्षित बनने या संघर्ष करने से बात बनती नहीं दिख रही है।

भारत का सामाजिक ढांचा ही विषमता का कारण है। जन्म के आधार पर ही यहां मान लिया जाता है कि ऊंची जाति का व्यक्ति अच्छा है और नीची जाति का व्यक्ति उपेक्षणीय है। इस जन्मगत जाति-व्यवस्था को खत्म करने के लिए जितने भी आंदोलन चलाए गए, उन्हें सफलता तो मिली, लेकिन हमेशा के लिए इस बुराई को खत्म नहीं किया जा सका है। अनेक महापुरुषों ने जन्मगत सामाजिक विषमता के लिए अत्यंत कठिन समय में भी तमाम कष्टों को सह कर खुद को सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए समर्पित कर दिया था। आज से लगभग डेढ़ शताब्दी पहले सामाजिक विषमता के विरुद्ध जो आवाजें उठाई गई थीं, उसके फलस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने इसको दूर करने के लिए कुछ कानून बनाए, लेकिन सामाजिक विषमता के कलंक को दूर नहीं किया जा सका।

आजादी के बाद भारतीय संविधान में अस्पृश्यता, विषमता, भेदभाव, ऊंचनीच अमानवीयता, क्रूरता, प्रताड़ना और अन्य गैरइंसानी व्यवहारों को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से जहां अनेक कदम उठाए गए वहीं भारतीय पत्र-पत्रिकाओं ने सामाजिक विषमताओं, विशेषकर दलितों पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार और अन्य बुराइयों के खिलाफ जनजागृति लाने के प्रयास किए। छोटे कस्बों, गांवों और नगरों से निकलने वाले पत्रों ने भी इस दिशा में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किए। लेकिन जनमानस में दलितों के प्रति उपेक्षा और अनादर के भाव को खत्म करने की दिशा में अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

आजादी के बाद कानून के खौफ या शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण लोगों की मानसिकता में कुछ बदलाव तो आया है, लेकिन जन्मगत रूढ़ियों और संस्कारों के कारण पूरी तरह से बदलाव नहीं आ सका है। इस दिशा में अभी व्यावहारिक उपायों की दरकार बनी हुई है।


Date:15-06-21

अमीर गरीब की बढ़ती खाई

संपादकीय

क्या कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार उस पूर्व की गति से हो पाएगा जिस गति पर हम दो साल पहले गर्व करते नहीं अघाते थेॽ शायद ऐसा संभव हो भी जाए पर यह एक बेहद लंबी प्रक्रिया है। अभी तो वही सब हो रहा है‚ जिसका कि हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। कोरोना हो या न हो अमीर गरीब में खाई बढ़ते रहने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। कोरोना महामारी ने खाई बढ़ने की इस गति को बहुत तेज कर दिया है। इसका मतलब है अमीरों के कारण गरीबी कभी गरीबों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। चाहे संयुक्त राष्ट्र कितने ही मिलेनियम लक्ष्य कर ले। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ड़ी सुब्बाराव ने एक साक्षात्कार में कोरोना बाद के आर्थिक पुनरुद्धार में भारी असंतुलन पर गभीर चिंता जताई है। उनके अनुसार कोविड़ 19 महामारी के बीच आय असमानता यानी अमीर–गरीब के बीच की खाई और बढ़ रही है‚ यह रुख आगे चलकर वृद्धि की संभावनाओं को झटका दे सकता है। सही है कि असंतुलित पुनरुद्धार सैद्धांतिक रूप से गलत होता है और राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। हो भी क्यों न‚ जब गरीब जो कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी हैं इस असमानता को समझेंगे तो उनके बीच तमाम सरकारी कल्याणकारी योजनाएं चलाने के बावजूद अपनी स्थिति को लेकर नकार की स्थिति बन सकती है। घरेलू बाजारों में तरलता और विदेशी कोषों के प्रवाह के कारण महामारी के कारण उत्पन्न समस्याओं के बीच भी शेयर बाजार चढ़ते जा रहे हैं और अन्य संपत्तियों के भाव भी बढ़ रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस साल अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा‚ लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दूसरी लहर ने सब पर पानी फेर दिया। अर्थव्यवस्था में पिछले साल चार दशक में पहली बार गिरावट आई। 7.3 फीसद की यह गिरावट पूर्वानुमान से काफी कम थी‚ लेकिन इसने उन परिवारों के लिए भारी संकट पैदा कर दिया जो असंगठित क्षेत्र के रोजगारों में थे। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर अनुमान घटाकर 9.5 फीसद कर दिया है। बढ़ते शेयर बाजारा और महंगी होती संपत्तियों का आनंद तो वही उठा पा रहे हैं‚ जिनके पास पैसा है। जिनके रोजगार छिने हैं और जिनका वेतन आधा हो गया है; उनके हिस्से सिर्फ निराशा है ।


Date:15-06-21

कब तक बना रहेगा नासूर

राजेश मणि

भारत में 1979 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी को खत्म करने के उपाय के ख्प में गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया, जिसके बाद बालबश्रम से जुड़ी सभी समस्याओं के अध्ययन के बाद गुरुपाद स्वामी समिति द्वारा सिफारिश प्रस्तुत की गई। इसमें गरीबी को मजदूरी के मुख्य कारण के रूप में देखा गया और ये सुझाव दिया गया, कि खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए एवं उन क्षेत्रों के कार्य के स्तर में सुधार किया जाए। समिति द्वारा बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए बहुआयामी नीति की जरूरत पर भी बल दिया गया।

1986 में समिति के सिफारिश के आधार पर बाल मजदूरी प्रतिबंध विनियमन अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसमें विशेष खतरनाक व्यवसाय व प्रक्रिया के बच्चों के रोजगार एवं अन्य वर्ग के लिए कार्य की शर्तों का निर्धारण किया गया। इसके बाद सन 987 में बाल मजदूरी के लिए विशेष नीति बनाई गई, जिसमें जोखिम भरे व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बच्चों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रयास उस समय हुआ, जब अक्टूबर 1990 में न्यूयार्क में इस विषय पर एक विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 151 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा गरीबी, कुपोषण व भुखमरी के शिकार दुनिया भर के करोड़ों बच्चों को समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। 10 अक्टूबर 2006 तक बालश्रम कान न को इस असमंजस में रखा गया की किसे खतरनाक और किसे गैर खतरनाक बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाए। उसके बाद बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986 में संशोधन कर ढाबों, घरों, होटलों में बालश्रम करवाने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया। भारत में बच्चों की संख्या 41.4 करोड़ से अधिक है, जो दुनिया के अन्य किसी भी देश में बच्चों की संख्या की तुलना में सबसे ज्यादा है। यह दुःख की बात है कि उनमें से अनेक बच्चे सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारणों से अनेक प्रकार के अभावों से ग्रस्त हैं और वे भेदभाव, उपेक्षा और शोषण के सहज शिकार हो जाते हैं। इनमें से बहुत से बच्चों के परिवार दूरदराज के इलाकों में रहते है, जिनके लिए आजीविका के साधन बहुत सीमित हैं और उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अन्य काम को तलाश में अपना घर-बार छोड़कर शहरों और नगरों में पलायन कर जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में बच्चे देख-भाल के अभाव में तथा हिंसा, उपेक्षा और शोषण के कारण ऐसे माहौल से वंचित हो जाते हैं, जिसमें वे सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकें और अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हुए अपना समुचित विकास कर सकें। वास्तव में यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिससे निपटने के लिए सभी सम्बद्ध लोगों को मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। “अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन व यूनिसेफ ने पिछले ही सप्ताह एक रिपोर्ट जारी किया हे, जिसमें नवीनतम वैश्विक अनुमान बताते हैं कि दुनिया भर में बाल श्रम में बच्चों की संख्या बढ़कर 160 मिलियन हो गई है-पिछले चार वर्षो में 8.4 मिलियन बच्चों की वृद्धि हुई है। 2020 की शुरु आत में विश्व स्तर पर 63 मिलियन लड़कियां और 97 मिलियन लड़के बाल श्रम में थे, जो दुनिया भर में सभी 10 बच्चों में से लगभग 1 के लिए जिम्मेदार था। यह रिपोर्ट चेतावनी देती है कि 20 साल में पहली बार बाल श्रम को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रगति रुकी हुई है।

5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या खतरनाक काम में-ऐसे काम के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता को नुकसान पहुंचा सकता है-2016 से 6.5 मिलियन से बढ़कर 7.9 मिलियन हो गया है। कोविड 19 के कारण अतिरिक्त आर्थिक झटके और स्कूल बंदहोने का मतलब है कि पहले से ही बाल श्रम में लगे बच्चे लंबे समय तक या बिगड़ती परिस्थितियों में काम कर सकते हैं, जबकि कई और बच्चों को नौकरी के कारण बाल श्रम के सबसे खराब रूपों में मजबूर किया जा सकता है और कमजोर परिवारों में आय की हानि हो सकती हैं।’ बाल मजदूरी हमारे देश के लिए एक गंभीर समस्या है, अगर जल्द ही इसे खत्म नहीं किया गया तो यह हमारे देश के विकास में बाधक सिद्ध होगा। बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। अगर उन्हीं का बचपन अंधेरे और बाल श्रम में बीतेगा तो हम एक सुदृढ़े भारत की कल्पना कैसे कर सकते है। अगर हमें नए भारत का निर्माण करना है तो बाल मजदूरी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा यह सिर्फहमारे और सरकार के सहयोग से ही संभव है।


Date:15-06-21

कहीं लिखने से न कर लें तौबा

विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )

यह 1980 के दशक की बात है। मैं हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल के पास एक सलाह लेने गया था। वह उत्तर प्रदेश के एक मझोले दर्जे के नौकरशाह भी थे। कुछ ही वर्षों पहले उनका उपन्यास राग दरबारी साहित्य अकादेमी सम्मान पाकर देश भर में चर्चित हुआ था। मेरी समस्या छोटी-सी थी, लेकिन एक नवोदित लेखक को, जो सरकारी नौकरी कर रहा था, बड़ी भी लग सकती थी। मेरा पहला उपन्यास घर लिखा जा चुका था और छपने के लिए तैयार था। मेरी उनसे जिज्ञासा थी, ‘क्या मैं उसकी पांडुलिपि छपने के पहले सरकार के पास इजाजत के लिए भेजूं या सीधे प्रकाशक को दे दूं?’

श्रीलाल जी ने एक मजेदार संस्मरण सुनाया। राग दरबारी छपने के बाद वह कवि, कथाकार अज्ञेय के पास गए, जो उन दिनों देश के एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक का संपादन कर रहे थे और उनसे निवेदन किया कि वह उनके लिए अपने अखबार में एक अदद नौकरी का इंतजाम करके रखें, क्योंकि सरकार कभी भी उन्हें सेवा से बर्खास्त कर सकती है। राग दरबारी तत्कालीन भारतीय राजनीति की गंदगी और विद्रूप का बखूबी बयान करता है और उन्हें आशंका थी कि उस समय का राजनीतिक नेतृत्व उनके लेखन के लिए उन्हें दंडित करेगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैंने राजनेताओं को ही रस ले- लेकर राग दरबारी के प्रसंग उद्धृत करते सुना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दिनों समाज और राजनीति में सहनशीलता कुछ ज्यादा थी?

सरकारी सेवाओं से जुड़े लोग इसी सहनशीलता का फायदा उठाया करते थे। सभी सेवाओं की अपनी नियमावलियां थीं और उन सबमें लिखने वालों के लिए कुछ खास छूटें थीं। मसलन, साहित्यिक, शैक्षणिक या वैज्ञानिक विषयों पर लिखे को छपवाने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं थी। इसका फायदा उठाकर राग दरबारी जैसी कृतियां लिखकर बचा जा सकता था और किसी असहिष्णु तंत्र का कोपभाजन भी बना जा सकता था। मुझे यह अपमानजनक लगता था कि मैं अपनी कोई पांडुलिपि बाबुओं के पास भेजूं और वे तय करें कि वह छपने लायक है या नहीं, इसलिए मैंने कभी सरकारी इजाजत लेने की कोशिश नहीं की। कई मित्रों ने अपनी पांडुलिपियां शासन के पास भेजीं और वर्षों तक बाबुओं के हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण सवालों को सुन-सुनकर वे अपने सिर धुनते रहे।

हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नया प्रयास किया है, जिसके तहत रिटायर हो चुके पेंशनयाफ्ता नौकरशाहों को भी कुछ विषयों पर कलम चलाने के पहले अपने पूर्व विभागों के प्रमुखों से इजाजत लेनी पडे़गी। ऐसा न करने पर उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। इसके लिए अवकाश प्राप्त करते समय कर्मियों से एक बॉण्ड भरवाने की व्यवस्था की जा रही है। शुरुआत में तो नियम सुरक्षा से जुडे़ विभागों पर लागू होगा, पर कोई नहीं कह सकता कि कब किसी तरह की आलोचना को बर्दाश्त न करने वाली कोई सरकार दूसरे क्षेत्रों में भी इसे लगाने की सोचने लगे। इस तरह का विचार सबसे पहले साल 2008 में मनमोहन सिंह सरकार के दौर में आया था, जब रिसर्च ऐंड एनालिसिस विंग या रॉ के एक असंतुष्ट अधिकारी ने किताब लिखी, जिसकी अंतर्वस्तु पर सरकार को आपत्ति थी। लंबे विमर्श के बाद प्रस्तावित कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अब जिन्न फिर बोतल के बाहर आ गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, जिसकी कभी भी एक निर्विवाद और सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। इसकी आड़ पर सरकारें हमेशा नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकारों को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकती हैं। मसलन, जिन संगठनों पर रोक लगाने की योजना है, उनमें कई पुलिस से जुडे़ हैं। पुलिस राज्य की सबसे दृश्यमान बल प्रयोग करने वाली संस्था है, जो अक्सर नागरिकों के अधिकारों का हनन करती दिख सकती है। खासतौर से हाशिये से जुडे़ अल्पसंख्यकों, आदिवासियों या फिर महिलाओं के खिलाफ हम उन्हें अक्सर खड़े पाते हैं। अपवाद स्वरूप ही सही, मगर हमें ऐसे पुलिस अधिकारी भी मिल जाते हैं, जो इन ज्यादतियों के खिलाफ लिखते रहते हैं। इस तरह तो पुलिस सुधारों पर लिखने वाले पुलिसकर्मी देशद्रोही ठहराए जा सकते हैं। कितनी रोचक स्थिति होगी कि पंजाब में पृथकतावादियों को सफलतापूर्वक कुचलने वाले जूलियस रिबेरो आज इसलिए देशद्रोही ठहरा दिए जाएं कि वह पुलिस तंत्र की कमियों को रेखांकित करते हुए, उसमें व्यापक सुधारों की बात कर रहे हैं और अब 92 साल की उम्र में सरकार उनकी पेंशन रोकने की नोटिस दे दे।

दुनिया भर में सरकारों ने सैकड़ों सालों की जद्दोजहद के बाद ही जनता के जानने के अधिकार को स्वीकार किया है। इसी जानने के अधिकार को सुरक्षित रखने का एक तरीका यह भी है कि तंत्र के अंदर रहे और सूचनाओं तक पहुंच रखने वाले सक्षम अधिकारी अपने अनुभवों को लिखकर साझा करें। उनमें ऐसे कम ही लेखक होंगे, जो रचनात्मकता या सूझ-बूझ के साथ ऐसे तथ्य सामने लाएंगे, जो वस्तुपरक भी होंगे और संस्थाओं को अपनी कमियों को समझने में भी मदद करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार इन्हें अवांछनीय मानकर इनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।

प्रस्तावित नियमों का यह प्रावधान कि छपने के पहले पांडुलिपि संबंधित विभागाध्यक्ष को पूर्वानुमति के लिए भेजी जाए, जमीनी यथार्थ के अनुभव के विपरीत है, क्योंकि नौकरशाही में सबसे बड़ी दिक्कत ही यह है कि कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। कोई यह नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा हरी झंडी दिखाई पुस्तक पर छपने के बाद कोई विवाद हो और वह भी जवाबदेह बन जाए। मैंने ऊपर उल्लेख किया है कि कई बार अपनी पांडुलिपि शासन के हवाले करने के बाद सालों तक कई लेखक बाबुओं के हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण सवालों से उलझे रहे और कइयों ने तो लिखने से ही तौबा कर ली। यहां अपना एक अनुभव दर्ज करना अप्रासंगिक न होगा। मुझे 1994 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद से सांप्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस की निष्पक्षता की पड़ताल करने के लिए एक फेलोशिप दी गई, पर बाद में अकादमी ने ही मेरे शोध प्रबंध को छापने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे अध्ययन का निष्कर्ष था कि ज्यादातर सांप्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा। यह बहुत स्वाभाविक ही था कि पुलिस अकादमी नौकरशाही की किसी अन्य संस्था की तरह आईना देखने में गुरेज कर रही थी।

प्रस्तावित कानून तरह-तरह की न्यायिक समीक्षाओं में उलझकर अलाभकारी ही सिद्ध होगा। ज्यादा उचित तो यह है कि सरकार एक प्रौढ़ संस्था की तरह व्यवहार करे और जनता के जानने के अधिकार को बाधित करने का अपना हालिया प्रयास छोड़ दे।


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