14-11-2016 (Important News Clippings)

Afeias
14 Nov 2016
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times-of-indiaDate: 14-11-16

Pivot to Japan

Modi meets Abe to cement India’s most important partnership in Asia

Given President-elect Donald Trump’s isolationist campaign rhetoric all bets are off on whether he will consider President Barack Obama’s ‘pivot to Asia’ worth keeping up, if not strengthening. Both India and Japan are confronted by Chinese belligerence. To maintain a multipolar Asia they need to redo their strategic math, as well as draw other like-minded powers such as Vietnam into a conference. India’s ‘Act East’ policy is liable to lack teeth unless it includes a pivot to Japan.

Both Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Shinzo Abe understand this and the civil nuclear agreement between the two countries has at last been concluded at a meeting of the two in Tokyo, the first time Japan has entered into such a pact with a non-NPT power. Despite the deal it’s unlikely that a great number of Japanese-aided nuclear power plants will come up in India: there’s expense, risk and political unpopularity they will have to contend with, not to mention an onerous clause in the agreement which states all nuclear cooperation will be terminated if, under any circumstances, India conducts a nuclear test. Such provisos notwithstanding the deal should be a general enabler of technology transfers from Japan to India, which are needed if their partnership is to fructify.

The success of ‘Make in India’ and India’s making the grade as a competitive manufacturing power hinge, indeed, on Japanese investment and technology transfers. The two can collaborate on infrastructure projects not just in India but also in East and West Asia as well as Africa, providing an alternative to the Chinese One Belt, One Road initiative. The joint statement issued after the Modi-Abe summit mentions such cooperation, including in the case of constructing Iran’s Chabahar port.

The statement also supports Japan’s position on the South China Sea by saying disputes there should be resolved under the auspices of United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). This may hurt Chinese sensitivities, but then Beijing has no problem in riding roughshod over Indian sensitivities when it comes to, say, blocking sanctions on LeT commander Hafiz Saeed and JeM commander Masood Azhar or India’s entry into the Nuclear Suppliers Group. ‘Act East’ requires India to be more visible in East Asia. Tokyo may provide the ideal springboard for New Delhi to accomplish that.


Date: 14-11-16

Learn to share

SC verdict asking Punjab to share water with Haryana a reminder to refrain from cheap theatrics

The Supreme Court has rightly overruled the Punjab government’s refusal to share water with Haryana through the 214 km long yet-to-be-completed Sutlej Yamuna Link (SYL) canal, although its verdict could have come sooner in what is virtually an open and shut case. Punjab was trying to wriggle out of its commitments by taking refuge in the Punjab Termination of Agreement Act, 2004. But a state government cannot abrogate its responsibility of sharing river water with other states simply by passing laws in its own assembly to this effect. No amount of “emotive” appeals can mask what amounts, in fact, to a recipe for anarchy.

With assembly elections a few months away Congress has tried to exploit the “emotive” issue with its state Congress chief Amarinder Singh resigning from his legislative seat along with 42 party MLAs. They have accused the ruling Shiromani Akali Dal of presenting a weak case in court. Interestingly, state units of both Congress and BJP in neighbouring Haryana have welcomed the court’s order. Similar partisan considerations were at play when the Karnataka government had initially refused to share Cauvery waters with Tamil Nadu, a stand also endorsed by BJP’s state unit.There is an urgent need to shift focus to realistic measures like better water management and educating farmers about moving away from water intensive crops like sugarcane and paddy to high value crops that require less water. Governments must introspect about the long term implications of the cheap populist theatrics both BJP and Congress resort to. At least the national parties need to take a reasoned and measured stand on regional disputes. They as well as other parties must refrain from these ludicrous attempts to pull the wool over voters’ eyes.


TheEconomicTimeslogoDate: 14-11-16

New currency won’t dent black money

49179916The government is entirely right to step up its campaign against black money. It is a need of the economy, as an unequal playing field that favours tax evaders harms entrepreneurship. It is a need of the polity, as funding of politicians and political parties with oodles of tax-evaded money, the prevailing paradigm of political funding in India, leads to malign rule of money power, favours crony capitalists and a civil service stripped of accountability and integrity, and results in popular anger. So, it is politically astute to go after black money. But the question is, will taking out high-value currency notes accounting for the value of 86% of the notes in circulation have any lasting effect on the black economy?Estimates of the size of the black economy in India range from 20% to 60% of GDP and more. The currency in circulation is 12% of GDP. Of the withdrawn currency, most will find its way back to the banking system one way or another, and be recycled as new notes. A politician in Tumkur has been pictured giving out liberal interest-free loans to poor women in his constituency, to be returned in six months in the new currency.

Friendly temple trusts may recycle cash. Companies that show cash on their books but actually do not have it can launder black money for those who need the service. The less sophisticated among the black-monied will simply buy gold and/or dollars, paying a premium, leaving the sellers to deal with recycling the old notes they get in return for their wares. The currency that ultimately does not get converted and disappears will be the black money that is stamped out. A liberal estimate would be 2% of GDP. Would that dent the actual extent of black money in the economy?Tax-evaded income, popularly called black money, is a flow. It is lent, invested in companies and real estate, sent out of the country to be brought back as sub-accounts of foreign institutional investors and invested in the capital market and used to fund politics and politicians. Wealth that is stashed away is also called black money, of which currency would be a tiny part.


business-standard-hindiDate: 14-11-16

राज्यों में जल बंटवारा ‘संधि’ की जरूरत

देश के भीतर बढ़ते नदी जल विवादों को देखते हुए अब राज्यों के बीच भी संवैधानिक जल समझौतों को मूर्तरूप देने की जरूरत है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं विनायक चटर्जी 

नदियों के पानी के बंटवारे के लिए राज्यों के बीच ‘संधि’ होना अपने-आप में नई सोच नहीं है। ब्रिटिश भारत में भी मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत के बीच वर्ष 1924 में कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर एक संधि हुई थी। इसके 50 साल बाद कर्नाटक ने कावेरी जल संधि को खारिज कर दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच भी सिंधु नदी जल बंटवारे के लिए एक समझौता हुआ था। विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच हुई इस नदी जल संधि पर वर्ष 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। आज के समय में सिंधु जल संधि को दुनिया भर में एक अहम जल समझौते के तौर पर देखा जाता है। इसकी वजह यह है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में लगातार उतार-चढ़ाव के बाद भी सिंधु जलसंधि अपनी चमक और अहमियत बनाए रखे है। इस संधि के तहत स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया है जो दोनों देशों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में उसका अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अधिकरण के जरिये समाधान निकालने की कोशिश करेगा।
दक्षिण एशिया के सभी देशों में नदियों का उद्गम किसी एक देश में है तो वे आगे चलकर किसी और देश में बहने लगती हैं। संयोग से भारत का अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ काफी हद तक सुलझा हुआ नदी जल समझौता है। वैसे भारत का बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी को लेकर तो नेपाल के साथ बांध परियोजनाओं को लेकर विवाद होता रहता है लेकिन इन विवादों के समाधान के लिए पूर्व-निर्धारित ढांचा मौजूद हैं। भारत और चीन के बीच भी सीमा-पार नदियों के बारे में विशेषज्ञ स्तरीय प्रणाली का गठन किया गया है। अक्टूबर 2013 में दोनों देश नदियों के जल प्रवाह के बारे में आंकड़े साझा करने के लिए भी सहमत हुए थे।
निश्चित तौर पर भारत के राज्यों के बीच भी उसी तरह का समझौता नदी जल बंटवारे के लिए किया जाना चाहिए। राज्यों के बीच जल विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनका स्वरूप भी बिगड़ता जा रहा है। इन विवादों के चलते बड़े पैमाने पर जन असंतोष भड़कने का भी डर है। नदियों के ऊपरी अपवाह वाले इलाकों के लोगों में उग्रता का भी उभार देखा जा रहा है। ऊपरी इलाकों के लोग अपने आप को नदियों के जल का स्वाभाविक अधिकारी मानते हैं। आज के समय में भारत में नदी जल विवाद केवल पानी के बंटवारे का ही मामला न रहकर विधायिका-न्यायपालिका तनातनी तक विस्तार ले चुके हैं। इन पर राजनीतिक दल भी खूब दिखावा करते हैं और शहरी-ग्रामीण दावों के विरोधाभास भी देखने को मिलते हैं। इस बात के ऐतिहासिक सबूत मौजूद हैं कि अगर प्राकृतिक संसाधनों और उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था पर अधिकार को लेकर जन्म लेने वाले विवादों का समय रहते समाधान नहीं निकाला जाए तो जातीय समूहों के बीच गहरे संघर्ष के बीज पड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि इस तरह की विस्फोटक स्थिति को ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता है।
अंतरराज्यीय जल विवादों की प्रकृति राज्यों के बीच पैदा होने वाले अन्य विवादों से अलग होती है। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 262 उच्चतम न्यायालय को भी अंतरराज्यीय जल विवादों में दखल देने से प्रतिबंधित करता है। वैसे अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में इस तरह के विवादों के समाधान की एक प्रणाली बताई गई है। इसके मुताबिक नदी जल विवादों को अस्थायी, तदर्थ और विशेष न्यायाधिकरणों के सुपुर्द किया जाएगा। एक बार फैसला सुनाते ही उस न्यायाधिकरण का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। न्यायाधिकरण के फैसले को उच्चतम न्यायालय के फैसले के बराबर ताकत मिली होती है और निर्धारित समयावधि तक संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होता है। हालांकि इस कानून के तहत आठ नदी जल विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण गठित किए गए हैं लेकिन उनमें से केवल तीन विवादों का ही समाधान हो सका है जबकि अन्य विवाद अभी तक लंबित हैं। इस जद्दोजहद से कई सबक भी सीखने को मिले हैं।
यह प्रणाली अपने-आप में पूर्वव्यापी है। यह केवल तभी वजूद में आता है जब कोई विवाद खड़ा होता है। न्यायाधिकरण के गठन में भी अच्छा-खासा वक्त लग जाता है। लंबे समय तक चलने वाली जद्दोजहद के बाद जब कोई फैसला सुनाया जाता है तो फिर उसकी व्याख्या और क्रियान्वयन की समस्या खड़ी होती है। दरअसल नदी विवाद अधिकरणों के फैसलों को लागू कराने की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। नदी जल का मामला राज्यों का विषय होने के नाते केंद्र भी इस तरह के मामलों में ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। अदालतों को भी इन फैसलों पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है लेकिन इनसे संबंधित मुद्दों को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए रखा ही जा रहा है। इन सबका असर यह हुआ है कि वर्ष 1980 के बाद से किसी भी नदी जल विवाद का अंतिम समाधान नहीं हो पाया है।
जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि जैसे कारकों ने बारिश के रुझानों में बदलाव कर हालात को और भी मुश्किल बना दिया है। जब कभी कम बारिश होती है तो राज्यों के बीच पानी के लिए विवाद गहराने लगता है। पानी और उसके प्रबंधन को लेकर हर कोई अपने हिसाब से चलना चाहता है। खास तौर पर सिंचाई और पन-बिजली परियोजनाओं के नियंत्रण का मसला खड़ा हो जाता है। नदियों को आपस में जोडऩे की नई चर्चा से राज्यों के बीच विवाद का नया संदर्भ शुरू हो सकता है। जल संसाधन मंत्रालय ने नहरों, बांधों और पंपिंग स्टेशनों के जरिये देश भर की 30 नदी जल प्रणालियों को एक-दूसरे से जोडऩे की योजना बनाई है। इसके लिए राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 का मसौदा भी तैयार कर लिया गया है जिसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाना है।
(लेखक फीडबैक इंन्फ्रा के चेयरमैन हैं।

Date: 14-11-16

देश में कानून-निर्माण में हो रही कानून की ही अनदेखी

कानून बनाते समय कानून की अनदेखी काफी हद तक सामान्य बात है। सांसद कानून बनाने की संसदीय प्रक्रिया को नष्ट करने में लगे होते हैं, उच्च पदों पर आसीन लोग संविधान की तरफ से जताई गई निष्ठा को तोडऩे में लग जाते हैं, सरकारें संसद की अहमियत को कम करने की कोशिश करती है और संसद की तरफ से पारित कानून को लागू करते समय सरकारी विभाग उन्हें पलटने में जुट जाते हैं। राज्यों में भी कानून-निर्माण के जमीनी हालात इससे अलग नहीं हैं।

विधायिका की तरफ से नियामकों को यह शक्ति दी जाती है कि वे मुख्य कानून के प्रावधानों को तय करने वाले नियमों को सूचीबद्ध करें। अत्यधिक प्रत्यायोजन से मनमानेपन और असंवैधानिक कदमों की आशंका को देखते हुए अधीनस्थ कानूनों को लिपिबद्ध करने के लिए कुछ प्रक्रियागत जरूरतों को भी तय किया जाता है। मसलन, प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम शेयर बाजार के उप-नियमों में सुधार का मसौदा तैयार करने के पहले सार्वजनिक परामर्श लेने को वैधानिक रूप से अनिवार्य मानता है। लेकिन आम तौर पर शेयर बाजार नियामक सर्कुलर के जरिये ही लगातार बाजार संचालन से जुड़े नियम जारी करता रहता है। जबकि सर्कुलर को कोई कानूनी मान्यता ही नहीं है। सर्कुलर के आखिर में यह जिक्र होता है कि शेयर बाजार अपने नियमों को आगे चलकर बदल लें लेकिन उसकी विषयवस्तु को तत्काल प्रभाव से लागू करने का भी निर्देश होता है। अक्सर इन नियमों में सुझाए गए सुधारों को औपचारिक रूप से लागू नहीं किया जाता है लेकिन सर्कुलर के तौर पर उनकी मौजूदगी बरकरार रहती है।
सरकारी एजेंसियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस कानून के तहत नियम बना रही हैं। वे संबंधित विभागों को सुझाव या दिशानिर्देश भी जारी करती रहती हैं। नियमों के विपरीत परामर्श-पत्रों या दिशानिर्देशों को याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। लेकिन इन साधनों के गैर-कानूनी होने के बावजूद ये कानून की तरह लागू किए जाते हैं। आम तौर पर इस तरह के साधनों को तब तक अदालत में चुनौती नहीं मिलती है जब तक कि उनसे कोई आर्थिक या भौतिक क्षति न हो रही हो। हकीकत तो यही है कि सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई का सहारा लोग तभी लेना चाहते हैं जब उसके सिवाय कोई और विकल्प न हो। कुछ समय पहले जब भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने लंच के पहले खाद्य उत्पादों की अनुमति को जरूरी बताने वाला सुझाव जारी किया था तो उसे अदालत में चुनौती दी गई थी।
संसद और विधानसभाओं में होने वाला कानूनी विचलन तो और भी आला दर्जे का होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अक्सर इस बात के लिए आलोचना होती है कि वे कानून बनाने की सरकार की कोशिशों में अड़ंगा लगा देते हैं। इस अड़ंगे से बचने के लिए सरकार अब हर तरह के विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश करने की रणनीति अपनाने लगी है जिसके तहत राज्यसभा की अनुमति अनिवार्य नहीं होती है। इसके पीछे यह सिद्धांत है कि लोग लोकसभा सदस्यों को सीधे चुनकर भेजते हैं और उन्हें सार्वजनिक धन खर्च करने के बारे में फैसला लेने का पूरा अधिकार है। धन विधेयक से इतर अन्य सभी तरह के विधेयकों को संसद के दोनों सदस्यों की अनुमति जरूरी होती है। नियंत्रण एवं संतुलन के लिए संविधान ने लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया हुआ है कि वह किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है। आधार अधिनियम केवल विशेष पहचान प्राधिकरण को वैधानिक दर्जा देने वाला एक कानून है लेकिन सरकार ने उसे भी धन विधेयक के रूप में पेश किया था।
लोकसभा अध्यक्ष ने भी सरकार के प्रस्ताव को सहर्ष मंजूरी दे दी थी जिसके बाद राज्यसभा की अनुमति का कोई मायने ही नहीं रह गया। एक गलती को दूर करने के लिए दूसरी गलती का सहारा लिया जाना आम हो गया है। कुछ लोगों को भले ही यह सही लगे, लेकिन दूसरों की नजर में यह पहली गलती को भी सही ठहराने का सबब बन जाता है। इसका असर काफी खतरनाक हो सकता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को मुद्रा-विनिमय की गड़बडिय़ों को दुरुस्त करने के मकसद से लाया गया था लेकिन इसे धन विधेयक की शक्ल में पेश कर एक आपराधिक कानून के रूप में  तब्दील कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों सदनों की सहमति से पारित कानून को बाद में अकेले लोकसभा से ही संशोधित किया जा सकता है। इस प्रवृत्ति का असर यह हुआ है कि किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने के लोकसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लागू करने का न्यायिक आदेश दिया था जबकि उसे धन विधेयक के जरिये भी लाया जा सकता था। दिल्ली में अन्य राज्यों से आने वाले भारी वाहनों पर लगने वाला यह शुल्क प्रवेश शुल्क या उपकर से अधिक कुछ नहीं है। इस तरह के शुल्क लगाने का अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों को मिला हुआ है लेकिन दिल्ली में यह शुल्क अदालती आदेश से पहले लागू हुआ और दिल्ली सरकार ने बाद में संबंधित कानून बनाया। हद तो तब हो गई जब उच्चतम न्यायालय के नौ सदस्यों के पीठ को उस याचिका की सुनवाई करनी पड़ी जिसमें कई राज्यों ने दिल्ली सरकार के इस कदम को भारत में कहीं भी व्यापार करने की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी।
कानून-निर्माण की प्रक्रिया में एक गलती को ठीक करने के लिए दूसरी गलती की लंबी परंपरा रही है। केंद्र की पिछली संप्रग सरकार को जब यह लगने लगा था कि संसद की स्थायी समिति सेबी अधिनियम में संशोधन को दबाकर बैठ गई है तो उसने लगातार तीसरी बार अध्यादेश का सहारा लिया। लेकिन उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिए जाने के खतरे से बचने के लिए सरकार ने तीसरे अध्यादेश में एकदम नया प्रावधान जोड़ दिया था। मौजूदा राजग सरकार ने भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बारे में तीन बार अध्यादेश जारी किया।
सोमशेखर सुंदरेशन

Dainik Bhaskar LogoDate: 14-11-16

दक्षिण चीन सागर : इसलिए है विवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से दक्षिण चीन सागर का मुद्दा एक बार फिर गर्माया हुआ है। जानिए इसे लेकर क्या है विवाद और जापान व भारत के क्या हैं उद्देश्य।

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  • भौगोलिक स्थिति
    यह प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है जो सिंगापुर और मलक्का जलडमरूमध्य से लेकर ताइवान जलडमरूमध्य तक 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके इर्द गिर्द इंडोनेशिया का करिमाता, मलक्का, फारमोसा जलडमरूमध्य और मलय व सुमात्र प्रायद्वीप हैं। सागर का दक्षिणी इलाका चीनी मुख्यभूमि को छूता है, तो दक्षिण-पूर्वी हिस्से पर ताइवान की दावेदारी है। सागर के पूर्व में वियतनाम और कंबोडिया की सीमा है। पश्चिम में फिलीपींस है, तो उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के बंका व बैंतुंग द्वीप हैं।
  • आर्थिक महत्व
    दुनिया के एक तिहाई व्यापारिक जहाज इस समुद्री इलाके से गुजरते हैं। भारत का 55 प्रतिशत समुद्री व्यापार भी इसी जल क्षेत्र के जरिए होता है। मछली व्यापार में शामिल देशों के लिए तो इसका जलक्षेत्र आर्थिक रीढ़ का काम कर रहा है। माना जाता है कि दक्षिण चीन सागर की तलहटी में तेल और गैस का विशाल भंडार है। यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, इसकी परिधि में तेल करीब 11 अरब बैरल, गैस अंदाजन 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट और मूंगे के विस्तृत भंडार हैं।
  • विवाद
    यहां कई छोटे-बड़े द्वीप हैं, जिन पर अधिकार को लेकर विवाद है। खासतौर पर इलाके के दो बड़े द्वीपसमूह स्प्रैटली और पारासेल को लेकर चीन और अन्य देशों के बीच तनाव है। पारासेल द्वीपसमूह पर पहले चीन और वियतनाम का कब्जा था, मगर 1974 में चीन से बीच झड़प के बाद वियतनाम के 14 सैनिक मारे गए और चीन ने इस पूरे द्वीपसमूह पर कब्जा जमा लिया। अब स्प्रैटली के द्वीपों को लेकर भी चीन, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई के बीच विवाद है।
  • वजह
    1970 में वियतनाम सहित कई देशों ने पता लगाया कि यहां तेल और गैस के अपार भंडार हैं। तब से चीन ने इसे अपनी बपौती बताना शुरू कर दिया और अन्य देशों द्वारा यहां संसाधनों के दोहन पर रोक लगाने के प्रयास तेज कर दिए। चीन इस सागर के 90 फीसदी हिस्से पर प्रभुत्व चाहता है। उसने एक कथित ऐतिहासिक नक्शे के आधार पर ‘नाइन डैश लाइन’ के नाम से सागर की हदबंदी कर दी है। वहीं नानशा द्वीप समूह को विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया है।

स्वतंत्र परिवहन चाहता है भारत
चीन यदि पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो गया तो भारत के व्यापारिक जहाजों के खुले आवागमन पर असर पड़ेगा। भारत यहां स्वतंत्र नौपरिवहन चाहता है। साथ में दक्षिण चीन सागर में खनिज संसाधनों की स्वतंत्र खोज का पक्षधर भी है और किसी भी विवाद का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक करने की बात कह रहा है। चीन को यही बात खटकने लगी है। यही वजह है कि चीन की तानाशाही को अमेरिका के बाद भारत ने भी चुनौती दी है। भारत ने कहा है कि हम भी दक्षिण चीन सागर में अपना जहाज भेजने या उसके ऊपर उड़ान भरने को आजाद हैं। वह इलाका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के दायरे में आता है। जानकार मानते हैं कि यह पहली बार है जब विवादित दक्षिण चीन सागर के मामले में भारत ने इतना सख्त रुख अख्तियार किया है।

ये किए प्रयास
भारत दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को रोकने के प्रयास भी कर रहा है। पिछले साल दिसंबर में भारतीय जल सेना की ओर से कहा गया था कि दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वह सभी प्रकार के कुल 500 वायुयान और 150 समुद्री जहाज अपने बेड़े में रखेगी। इसके अलावा पांच साल बाद से हर वर्ष पांच समुद्री जहाजों का निर्माण भी किया जाएगा।

ये है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन
अंतरराष्ट्रीय समुद्र कानून देशों को उनकी समुद्री सीमा से 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र में अधिकार देता है। उसके बाहर का जल क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा माना जाता है। कोई भी देश इस सीमा के बाहर किसी क्षेत्र पर दावा नहीं कर सकता। ऐसा क्षेत्र किसी भी देश के जहाजों के आने-जाने या विमानों के उड़ान भरने के लिए खुला माना जाता है। भारत इन्हीं नियमों को मनवाना चाहता है।

अमेरिका इसलिए परेशान

दक्षिण चीन सागर विवाद से अलग, समुद्री रेशम मार्ग (मेरीटाइम सिल्क रूट) के जरिए चीन क्या चाहता है, इसका खुलासा 8 मई 2014 को प्रकाशित नक्शे में हुआ है। इस नक्शे में फुचियान प्रांत के छवांगचोऊ से मलक्का जलडमरूमध्य, क्वालालम्पुर से कोलकाता, नैरोबी, केन्या, हार्न ऑफ अफ्रीका और फिर उसे एथेंस से जोड़कर चीन ने स्पष्ट कर दिया कि वह दुनिया के दो तिहाई समुद्री हिस्से पर अपने प्रभामंडल का विस्तार चाहता है। इससे यूरोप और अमेरिका भी चिंतित हैं। किसी समय में दिएगोगार्सिया पर नियंत्रण के बहाने लंबे समय तक अमेरिका, ब्रिटेन हिंद महासागर की गतिविधियों को काबू करते रहे। मगर अब उन्हें चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। पिछले साल चीनी राष्ट्रपति के दौरे के समय मालदीव ‘समुद्री रेशम मार्ग’ के लिए सहमत हुआ, तब से पश्चिमी देश और चिंतित हैं।

जापान के यह रुख

भारत की तरह जापान भी इस क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व से प्रशांत महासागर में संतुलन बिगड़ने की आशंका जताता रहा है। इस मुद्दे पर लाओस, दक्षिण कोरिया, वियतनाम व थाईलैंड भी जापान के साथ हैं। यही वजह है कि भारत-अमेरिका मालाबार नौसेना अभ्यास में जापान भी शामिल था और इस पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। वहीं मोदी की हालिया जापान यात्रा के दौरान चीन की चेतावनी को दरकिनार करते हुए भारत और जापान ने दक्षिण चीन सागर का मुद्दा अपनी बैठक में शामिल किया है।


logoDate: 13-11-16

नया नोट निर्णायक बाजी नहीं

newnote-10-1478774964न का कोई रंग नहीं होता। अधिकतर देशों में कुछ तरह के धन के लेन-देन पर कर लगता है। लिहाजा, धन के दो प्रकार हैं- धन जिस पर कर नहीं लगता, और धन जिस पर कर लगता है। अगर धन कर के दायरे में है और उस पर कर नहीं दिया जाता या कराधान से बचा जाता है, तो उस धन को आमतौर पर बेहिसाबी धन या ‘काला धन’ कहते हैं। धन पर लगने वाले कर का सबसे जाना-पहचाना रूप आय-कर है। इसे प्रगतिशील कर माना जाता है- ज्यादा आमदनी, ज्यादा कर। अलबत्ता बहुत-से लोग नाखुशी से ही आय-कर देते हैं। वे मानते हैं कि आय-कर की दरें बहुत ज्यादा हैं और आय-कर आमदनी की जब्ती का जरिया है।

कर-मुक्त आय : कर न देने वाला खलनायक समझा जाता है। कभी-कभी हम गलत लोगों को खलनायक मान बैठते हैं। अगर नीतिगत कारणों से, लोगों द्वारा अर्जित आय का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा कर के दायरे में नहीं है, तो वह आय भी वैध और कानून-सम्मत है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत है, जहां कृषि-आय पर कर नहीं लगता, मगर वह आय वैध तथा कानून-सम्मत है।

जब तक कर-योग्य आय और कर-मुक्त आय का सह-अस्तित्व है, धन का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होगा, तो धन का रंग बदल सकता है। एक किसान से एक दुकानदार, और फिर वहां से एक डॉक्टर को हस्तांतरित होने वाले धन पर गौर करें। कौन कर के दायरे में है, इस पर निर्भर करता है कि धन का रंग सफेद से काला तथा फिर से सफेद हो जा सकता है।

इसके अलावा, जैसा कि कोई भी अर्थशास्त्री बताएगा, काला धन पूरी तरह ‘स्टॉक’ (भंडार) के रूप में नहीं है। अधिकांशत: यह ‘प्रवाह’ के रूप में है। शायद पुराने दिनों में बेहिसाबी धन नगदी के रूप में इकट्ठा रहता था- जैसी कि कहावत है, ‘गद््दे के नीचे’। बेहिसाबी धन अब अधिकांशत: जमीन-जायदाद, मकान, सोना-चांदी और आभूषणों तथा शेयरों/प्रतिभूतियों में छिपा रहता है। और सबसे बड़ी बात यह कि बेहिसाबी धन को पैदा होने से रोकना भी मुश्किल है तथा उसके प्रवाह पर नजर रखना भी।

यह विमुद्रीकरण नहीं : कुछ दिन पहले सरकार ने एलान किया कि पांच सौ और हजार रुपए के नोट अब ‘विमुद्रीकृत’ हो गए हैं। ‘विमुद्रीकरण’ (डिमोनेटाइजेशन) का एक खास अर्थ है। इसका मतलब होता है कि संबंधित मूल्य का करेंसी नोट अब से महज कागज का टुकड़ा है! वैसा कुछ नहीं हुआ है।
सरकार की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना के मुताबिक, पचास और सौ रुपए के नोटों के वैध चलन का दर्जा वापस ले लिया गया है, पर इसी के साथ यह साफ किया गया है कि ये नोट रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय या किसी बैंक-शाखा में जमा कराए जा सकते हैं और बदले में उतने ही मूल्य के नए नोट हासिल किए जा सकते हैं। सो, एक चीज साफ है कि यह विमुद्रीकरण नहीं है, और सरकार के प्रवक्ता को उचित ही यह सलाह दी गई होगी कि वह इस शब्द का इस्तेमाल न करे। सही ढंग से इस निर्णय को कहना हो तो कहना होगा ‘पुराने नोटों के बदले नए नोट!’ सरकार और रिजर्व बैंक, दोनों ने ‘पुराने नोटों के बदले नए नोट’ के निर्णय के पीछे तीन मकसद बताए हैं। पहला, जाली नोटों से निपटना। यह कोई नई बात नहीं है। रिजर्व बैंक समय-समय पर यह करता रहा है, एक निश्चित अवधि के दौरान नई शृंखला के नोट जारी किए गए और पुरानी शृंखला के नोट जब्त तथा नष्ट किए गए।

दूसरा मकसद है जाली नोटों को खत्म कर आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना। यह वास्तव में पहले मकसद का ही हिस्सा है। तीसरा मकसद है, नगदी के रूप में जमा काले धन को व्यर्थ कर देना। इसके पीछे धारणा यह है कि बेहिसाबी धन दरअसल पांच सौ और हजार रुपए के नोटों का भंडार है और इसलिए वह व्यर्थ हो जाएगा। मार्च 2016 के आखीर में, पांच सौ रुपए के 1570 करोड़ और हजार रुपए के 632 करोड़ नोट चलन में थे, जिनका मूल्य चलन वाली कुल मुद्रा का 86.4 फीसद था। पहला कदम : 30 दिसंबर तक की समय-सीमा में, यानी 51 दिनों के भीतर उन्हें बाहर निकालो, लोगों को बाध्य करके कि उन नोटों को बैंकों में इस अवधि में जमा करा दें। दूसरा कदम : अगर यह सही मायने में विमुद्रीकरण है, तो नोटों को नष्ट कर दो, जो कि एकदम साफ वजहों से सरकार वैसा नहीं करेगी- जबकि वह क्रांति ही न चाहती हो!

सच्चाई यही है कि पुराने नोटों की जगह नए नोट आ जाएंगे। इसलिए सही सवाल यह है कि नए नोटों से बदलने की खातिर पुराने नोट किस अनुपात में जमा कराए गए हैं? केवल वही नोट, जो कि जमा नहीं कराए जाएंगे, सही मायने में ‘विमुद्रीकृत’ माने जाएंगे।

गंभीरता से सोचें
सरकार की योजना में कई सारी अनिश्चितताएं हैं और कई अज्ञात पहलू:
1. सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि पांच सौ का नोट काफी कीमत का नोट है?
2. क्या सरकार ने नए नोटों की होने वाली मांग के लिए तैयारी कर ली थी? शुरुआती कुछ दिन बेहद अराजकता के रहे हैं और लोगों को काफी तकलीफें उठानी पड़ी हैं।
3. नए नोटों की छपाई के खर्च सहित पुराने नोटों को नए से बदलने की कितनी लागत बैठी होगी? मेरा आकलन है कि पंद्रह हजार करोड़ से बीस हजार करोड़ के बीच। क्या इस कवायद की इतनी कीमत चुकाई जानी चाहिए?
4. नगदी की मौजूदा मात्रा जीडीपी का बारह फीसद है। क्या यह कम होकर चार फीसद के वैश्विक औसत पर आएगी?
5. ऊंचे मूल्य वाले नोट, जो चलन में हैं, उनकी कीमत पंद्रह लाख करोड़ रुपए है। क्या इसमें काफी हद तक कमी आ जाएगी?
6. सोने के आयात में बढ़ोतरी क्या इस बात का संकेत है कि आय/धन को सोने-चांदी और स्वर्णाभूषणों में छिपाया जाएगा?
7. और सबसे उलझन में डालने वाला पहलू: सरकार के मकसद कैसे सधेंगे, अगर नए तथा ज्यादा कीमत के नोट (दो हजार रुपए के) लाए जाएंगे?
मेरा जिक्र, उपहास के अंदाज में, एक स्तंभकार के तौर पर होता है। सरकार के मंत्री इस स्तंभकार के सवालों का जवाब दें या न दें, कम से कम ब्लागर तो इनका जवाब देने की मेहरबानी करें।

पी. चिदंबरम


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