13-04-2024 (Important News Clippings)

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13 Apr 2024
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Date:13-04-24

When Judges Turn Their Back

CJI’s spotlight has drawn attention to what a judgment being ‘reserved’ means and who benefits. Certainly not aam litigants. They often have to re-engage lawyers, re-file documents, re-appear in courts.

Arghya Sengupta and Aditya Prasanna Bhattacharya, [ Sengupta and Bhattacharya are Research Director and Senior Resident Fellow, Vidhi Centre for Legal Policy. ]

One Latin expression that has seamlessly moved from a court of law to everyday conversation is ex tempore. Used to describe judgments that were delivered immediately as hearings concluded, so common is its usage today that it is a full-fledged adjective in English to denote speeches made on the fly.

In contrast, is the quaint Latin expression curia advisari vult. Originally used to denote cases where the court “wishes to be advised” or needs more time to reflect before giving its judgment (the opposite of ex tempore), curia advisaria vult has remained entirely obscure. Paradoxically, the practice of courts needing time to reflect on cases before writing judgments has become almost entirely the norm.

Waiting for Justice | Consider this fairly typical example. In 1977, a dispute arose over a plot of land on Mount Road in Madras. Both parties claimed that the plot had been sold to them by the former owner. Courts were moved and the land fenced off as disputed. In 1989, after 12 years of traversing through subordinate courts, the hearing in HC came to an end. But the judgment was only delivered in 1994, over five years later.

Surely, even if the court wished to be advised, it could not possibly be mulling over the matter for half a decade. Lest it seem like a waste of time, the legal fraternity has invented a serious-sounding phrase to describe such long waiting periods – it is a time when the judgment is “reserved”.

CJI tries to end the wait | Recently, the Chief Justice of India tried to check this practice of judgments being reserved for long periods. According to reports, he sent a letter to HCs seeking details of cases in which judgments had been reserved for over three months. In response, possibly to reduce the enormity of these numbers, some judges ingeniously declared some matters “part-heard”. This meant hearings would have to start again. While drawing necessary attention to the issue of reserving judgments, the intervention has boomeranged, leading to litigants in many cases having to wait longer for justice.

When to reserve | On the face of it, reserving judgments seems like a good idea. When the case is complex, judges should carefully consider both sides of the issue, appreciate the submissions made, and take a well-reasoned position. This is especially true if a large bench of judges is hearing the matter, as can happen in important constitution bench cases in SC.

But the reality is the reverse. In a complex matter like the Article 370 case, verdict was delivered a little over three months after it was reserved. In the Maharashtra assembly defection case, with an extremely complicated set of facts, the court took only two months. Even when multiple judges were involved and drafts had to be circulated, SC kept the waiting period limited. This shows that writing judgments quickly is possible, even in complex cases, without any compromise in quality.

The bulk of litigation in Indian courts, however, is not complex. In run of the mill cases, as well as those relating to bail and matters pertaining to personal liberty, judges ordinarily should not require time for further deliberation. Yet this is what happens almost entirely across the board.

Remedy worse than the disease | Recognising this malaise, the Code of Civil Procedure laid down a deadline of one month to pronounce judgments under ordinary circumstances, and two months in exceptional cases. For criminal cases, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita fixed the deadline at 45 days. These are timelines for subordinate courts.

In a landmark ruling, SC imposed a similar timeline on all HCs – after a judgment is reserved, it must be delivered within three months. If six months have elapsed, then parties may apply to have the matter re-heard by a new bench.

But this remedy, albeit well-intentioned, has proved worse than the disease. In May 2023, an undertrial approached SC, aggrieved that HC had reserved its judgment in Aug 2022, but failed to deliver it even after 10 months. SC noted that HC had, in fact, listed the matter for judgment on May 19. But since the six-month deadline had already been violated, the court ordered the matter be heard by another bench.
In this situation, litigants would have to engage lawyers again, re-file all documents, make fresh appearances – only for judgment to be reserved all over again. Unless there is an incentive for the new judges to pronounce judgment speedily without reserving it, or there are disincentives for the judge who had caused the original delay to not do it again, little is achieved through re-hearing.

Time not of the essence | This is simply another manifestation of a more persistent issue – timelines don’t seem to matter in Indian courts. Even when laws have mandatory timelines in place, courts have interpreted these to be only ‘directory’ – only a recommendation, not a deadline.

Given how overworked Indian judges are, the phenomenon of reserved judgments becomes understandable. One needn’t look further than the disproportionate assets case filed against Jayalalithaa – by her own description, one of the finest extempore speakers in modern politics. The ultimate judgment of SC in appeal, was not only delivered eight months after it was reserved, but also two months after she died. Reserving judgments clearly has its benefits, both for overworked judges and controversial politicians.


Date:13-04-24

समाज पर एक कलंक है बच्चों की खरीद-फरोख्त

संपादकीय

सीबीआई ने बच्चे बेचने वाले गिरोह को पकड़ा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मारे गए सात छापों में दो और 15 दिन पहले जन्मे बच्चे भी मिले। यह देशव्यापी गिरोह एक बच्चे की बिक्री पर चार से आठ लाख रु. लेता था। बच्चों को हासिल करने के चार स्रोत हैं- बिना ब्याह के पैदा हुए बच्चे जो लोक-लाज के कारण त्याग दिए जाते हैं, अस्पताल से चोरी हुए बच्चे, किराए पर कोख देकर और गरीब दम्पतियों द्वारा पैसों के लिए बेचे जाने वाले बच्चे। इनके खरीददार निःसंतान दम्पती होते हैं, जिनसे सम्पर्क का तरीका इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क होता है। यह गैंग जन्म और मां-बाप के फर्जी कागजात भी बनवा देता था। पहले तीन स्रोतों के लिए तो कानून हैं, लेकिन चौथा स्रोत यानी गरीबी समाज के मुंह पर तमाचा है। गरीब दम्पती ऐसे बच्चे जनते हैं, जो कोख से ही कुपोषित होते हैं और अगर दुनिया में आ कर जीवित रहे भी तो उचित भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित होते हैं। अगर आर्थिक रूप से सक्षम दम्पती उन्हें ग्रहण करते हैं तो उनका जीवन बेहतर हो सकता है। लेकिन इसका खतरा यह है कि गरीब दम्पती शिशुओं कर या बाल मजदूरी में लगाकर आय का स्रोत बना सकते हैं। क्या सरकार दो बच्चों तक भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य का जिम्मा लेकर इस समस्या को खत्म नहीं कर सकती ?


Date:13-04-24

चुनाव सुधारों से इन्कार

शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं )

अमेरिका के विनोदप्रिय लेखक और अभिनेता राडनी डेंजरफील्ड ने एक समय कहा था-20 वर्ष की आयु में व्यक्ति जुझारू और आशावान होता है। वह दुनिया बदलना चाहता है। 70 का होने पर वह बदलना तो चाहता है, पर जान जाता है कि बदल नहीं सकता।’ भारत पर यह कथन पूरी तरह लागू होता है। भारतीय गणतंत्र की उम्र जैसे-जैसे बढ़ रही है, सुधार करना कठिन होता जा रहा है। चुनाव सुधारों पर आगे बढ़ने की जगह पीछे हटने की बातें होने लगी हैं। बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर विचार की बात तो छोड़ दीजिए, बढ़ती चुनावी हिंसा, धांधली और चुनावों की बढ़ती आवृत्ति को देखते हुए जिस ईवीएम का विकास किया गया, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मशीनों से मतपत्रीय मतदान की बहुत सी समस्याएं हल हुई थीं, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय से मतपत्रों पर लौटने की अपील की जा रही है।

चुनावों को लेकर सबसे बड़ी समस्या प्रचार खर्च और उसके लिए आवश्यक चंदे की है, जिसके समाधान के लिए आजादी के पहले से ही मंथन होता आ रहा है। गांधीजी ने कभी कहा था कि भारत जैसे गरीब देश में यदि उम्मीदवार अपने चुनावों में 60 हजार से एक लाख रुपया खर्च करेंगे तो कैसा घोर अन्याय होगा? गांधीजी की चिंता उनके साथ चली गई। उनके बाद सार्वजनिक जीवन में फैलते भ्रष्टाचार से चिंतित होकर लाल बहादुर शास्त्री ने गांधीवादी के. संथानम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया कि सभी दलों को हर स्रोत से मिले चंदे और उसके खर्च का पूरा हिसाब रखना और उसका ब्योरा आडिट के साथ हर साल देना चाहिए। चुनावी बांडों पर विवाद की पृष्ठभूमि में संथानम समिति की वह सिफारिश और भी प्रासंगिक हो जाती है।

चुनाव प्रचार में होने वाला औसत खर्च विधानसभा के लिए 20 करोड़ और संसदीय चुनाव के लिए 50 करोड़ तक जा पहुंचा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए 40 लाख और लोकसभा चुनाव के लिए 95 लाख की अधिकतम सीमा तय की है, जो हास्यास्पद रूप से कम है। इससे चुनाव आयोग भी अवगत है, पर वह प्रचार खर्च की सीमा दलों की सलाह से ही तय करता है। दल चाहें तो इसे बढ़वा कर वास्तविकता के करीब ला सकते हैं, पर वे ऐसा नहीं करते। वे न तो प्रचार खर्च का पूरा हिसाब देना चाहते हैं और न अपने चंदे के सभी स्रोतों का। प्रचार का ज्यादातर खर्च नकद होता है, जो आम तौर पर काला पैसा होता है। चुनाव प्रेक्षकों का मानना है कि भारत के आम चुनाव अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों से भी अधिक खर्चीले हो चुके हैं, जिनका खर्च एक लाख करोड़ रुपये से भी ऊपर चला गया है। भारत में आम चुनाव विज्ञापनों, जलसे-जुलूसों और पोस्टरबाजी की होड़ के अलावा वोट खरीदने के लिए बांटे जाने वाले उपहारों और नकदी की वजह से खर्चीले हो रहे हैं। लोग पैसा लेकर वोट भले अपनी मर्जी से देते हों, पर वे यह भूल जाते हैं कि उन्हें मिलने वाला पैसा पार्टियों को ठेकों और नियमों में मिलने वाली रियायतों की आशा से दिया जाता है। साफ है कि वोटों के लिए मिलने वाला मामूली पैसा मतदाता को बहुत महंगा पड़ता है। वह सार्वजनिक भ्रष्टाचार की जड़ है।

इंदिरा गांधी सरकार राजनीतिक दलों और नेताओं को विदेशी जासूसी संस्थाओं और दूतावासों से मिलने वाले चंदे को लेकर इतनी चिंतित हुई थी कि केंद्रीय गुप्तचर विभाग से जांच करा डाली। जांच की रपट दबा दी गई, क्योंकि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने सोवियत संघ से चंदा लिया था। उसके बाद पिछली सदी के नौवें दशक में उनकी ही सरकार पर अनाज, तेल और रक्षा सौदों के जरिये चंदा उगाहने के आरोप लगे। इसी पृष्ठभूमि में लोकतांत्रिक सुधार संघ नामक संस्था ने चुनावी बांड का सुझाव दिया, जिस पर बरसों के विचार के बाद 2017 में कानून बना। लोकतांत्रिक सुधार संघ ने कानून का मसौदा देखते ही उसका विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि उसे मसौदे के इन चार प्रविधानों पर आपत्ति थी कि बांड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखे गए। दान की सीमा हटा दी गई। कंपनियां ट्रस्ट बनाकर बांड खरीद सकती थीं और बांड पर नाम न होने की वजह से उसका विनिमय भी हो सकता था। इन्हीं चार दोषों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बांड वाले कानून को असंवैधानिक ठहरा दिया। आखिर इस फैसले के बाद शोर मचाने वाले विपक्ष और मीडिया ने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई, जब उक्त कानून संसद में पेश किया गया था?

लगभग छह साल चली चुनावी बांड योजना का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गोपनीयता और सीमा रहित दान जैसे प्रविधान होते हुए भी चुनावी बांडों से मिला लगभग 16.5 हजार करोड़ रुपये का चंदा आम चुनावों में खर्च होने वाले एक लाख करोड़ का छठा हिस्सा भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि चुनावी बांडों के बावजूद चंदे की बड़ी रकम नकद या दूसरे माध्यमों से आती रही। देने वाले कारपोरेट, विदेशी, अपराधी कोई भी हो सकते हैं। पार्टियों को केवल 20 हजार से अधिक चंदा देने वालों का रिकार्ड रखना और हर साल टैक्स रिटर्न भरना होता है। चंदा देने वाले को तो टैक्स छूट मिलती है, पर पार्टियों को चंदे पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। पार्टियां हर साल टैक्स रिटर्न भरने में भी आनाकानी करती हैं, जिसे लेकर विवाद होते हैं।

भारत में राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाना आसान नहीं है। कॉरपोरेट चंदा बंद कर दलों को सरकारी पैसे से चलाने की बातें व्यावहारिक नहीं, क्योंकि राजनीतिक कड़वाहट और अविश्वास को देखते हुए सरकारी पैसे के बंटवारे पर विवाद होगा। सरकारी अनुदान मिलने पर भी दल यदि अपने प्रचार में काला पैसा खपाएंगे तो उसे कैसे रोकेंगे? दलों को उनके जनसमर्थन के आधार पर कुछ सरकारी अनुदान देने और बदले में नकद लेनदेन पर पाबंदी लगाने और पारदर्शिता के नियम सख्ती से लागू करने से कुछ फर्क पड़ सकता है। अधिकतर पश्चिमी लोकतंत्रों में इसी तरह की मिश्रित व्यवस्था है। कोई राजनीतिक सुधार जनता की सहमति और सहयोग के बिना नहीं हो सकता। जार्ज बर्नार्ड शा ने ठीक ही कहा है-लोकतंत्र वह साधन है, जो सुनिश्चित करता है कि हमें उससे बेहतर शासक न मिलें, जिसके हम लायक हैं।


Date:13-04-24

प्रभावी प्रदर्शन के लिए जरूरी नहीं मजबूत केंद्रीकृत शासन

नौशाद फोर्ब्स, ( लेखक फोर्ब्स मार्शल के को-चेयरमैन और सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष हैं )

इस समाचार पत्र के अंग्रेजी संस्करण के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित आर जगन्नाथन के विचारोत्तेजक आलेख ‘डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ऑर बोथ?’ ने कुछ अहम मुद्दों को उठाया। उनका यह कहना सही है कि विभिन्न देशों की तुलना करना आसान नहीं है क्योंकि कोई भी देश सभी तरह से दूसरे देश जैसा नहीं होता। इसके बाद वह सीधे तौर पर जोर देकर कहते हैं कि अधिनायकवादी देशों में कामकाज ज्यादा प्रभावी ढंग से होता है। वह कहते हैं, ‘कोई देश जो तेजी से बड़े बदलाव चाहता है उसके लोकतांत्रिक होने की संभावना कम होती है क्योंकि बड़े बदलावों के लिए केंद्रीकृत सत्ता की जरूरत होती है।’

एक और तरीका है। जैसा कि कई लोगों ने कहा भी है (पिछले दिनों दी फाइनैंशियल टाइम्स में मार्टिन वुल्फ का लेख) तानाशाही और प्रदर्शन में कोई संबंध नहीं है। अगर एक नेता ली कुआन यू जैसा निकलता है जिन्होंने आधुनिक सिंगापुर बनाया तो उसके साथ ही कई माओ, स्टालिन, पोल पोत और शावेज भी होते हैं जो अपने देश के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। लोकतांत्रिक देश अक्सर लड़खड़ा जाते हैं लेकिन अक्षम लोगों को मतदान के जरिये हटाने का विकल्प बेहतर प्रदर्शन ला सकता है। यह इस पर भी निर्भर करता है कि कैसा बदलाव लाया जा रहा है। बड़ी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को कम भ्रम और जोखिम के साथ संचालित किया जा सकता है लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है रोजगार। हमें हर वर्ष लाखों की तादाद में अच्छी गुणवत्ता वाले रोजगार की आवश्यकता है। हमारी निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था में कई चीजें होनी चाहिए। सन 1991 के बाद से सरकारों की व्यापक आर्थिक नीति वृद्धि को मजबूत बनाने की रही है। परंतु सालाना अच्छी गुणवत्ता वाले लाखों रोजगार तैयार करने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। सरकार को दीर्घकालिक श्रम सुधारों के साथ अधिक लोगों को काम पर रखने की बाधा दूर करनी चाहिए और मुक्त व्यापार समझौतों के साथ श्रम आधारित क्षेत्रों मसलन कपड़ा और जूता-चप्पल के क्षेत्र में बाजार पहुंच बनानी चाहिए। यह भी पर्याप्त नहीं है। भारतीय उद्यमियों में इस मानसिकता का अभाव है कि श्रम गहन विनिर्माण अच्छा कारोबार है। आखिर इस बात को इसके अलावा कैसे समझा जाए कि भारत में एक बड़े परिधान संयंत्र में 3,000 से 5,000 लोग काम करते हैं जबकि वहीं बांग्लादेश में ऐसे ही कारखाने में 30,000 से 50,000 लोग काम करते हैं। मानसिकता में बदलाव में लगातार वर्षों तक मान-मनुहार, मॉडलिंग, प्रोत्साहित करना शामिल है। ऐसा आदेश देकर नहीं किया जा सकता है। दर्जनों उद्यमी सही दिशा में बढ़ते हैं और फिर सैकड़ों और उसके बाद हजारों उसका अनुसरण करते हैं। ऐसा कैसे होता है? सन 1991 के बाद के अपने अनुभव की बात करते हैं। सबसे अहम तत्व था राज्य का पीछे हटना। हमने उन नियमों को खत्म कर दिया जो उद्योगों की शुरुआत, उन्हें शुरू करने की जगह, उत्पादन की सीमा, कीमत, आयात, आयात की सीमा, संबंधित तकनीक के लाइसेंस की जरूरत के निर्धारण आदि को तय करते थे। यह सब वे अफसरशाह तय करते थे जिन्हें कोई औद्योगिक ज्ञान नहीं होता। इन बातों ने तीन दशक तक भारत को पिछड़ा बनाए रखा। इन नियंत्रणों को हटाने के बाद ही भारत तीन दशक से दुनिया के 10 बेहतरीन प्रदर्शन वाले देशों में बना हुआ है। अनुमान कहते हैं कि अगले तीन दशक तक ऐसा जारी रहेगा।

नियंत्रण शिथिल होने से भारत की उद्यमिता उभरी। बीते वर्षों के दौरान मैंने बिज़नेस इंडिया की देश की 100 शीर्ष कंपनियों की सूची की तुलना की। आश्चर्य की बात यह है कि 1991 तक के 10 सालों में लगभग एक जैसी सूची सामने आई। 1991 के बाद के 10 सालों में सूची में आधी कंपनियां नई थीं। औषधि, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, होटल और ब्रांडेड उपभोक्ता वस्तुएं सामने आए जबकि जिंस उत्पादक पीछे हट गए। करीब सन 2000 के बाद से कुछ पुराने जिंस समूह वापस प्रमुखता से उभरे। नए उद्यमियों के प्रवेश की गति धीमी पड़ी जो अब तक जारी है। जिस समय भारतीय बाजार सबसे तेज गति से विकसित हो रहे थे, उसी समय वहां नए उद्यमियों का उभार कमजोर पड़ रहा था। ऐसा क्यों हुआ?

एन्न क्रूगर अपने पर्चे ‘पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ द रेंट-सीकिंग सोसाइटी’ में कहते हैं कि आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी प्रतिबंध से ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है जहां प्रवेश की सीमा तय हो सकती है, संरक्षणवाद देखने को मिल सकता है या परिचालन लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तब लोग कानूनी या गैर कानूनी तरीकों से ये सुविधाएं पाना चाहते हैं। क्या 1991 से 2000 के दौर में इस प्रवृत्ति में कमी आई? दरअसल ऐसे लाभ राजनीतिक संपर्कों पर निर्भर करते हैं। यह स्थिति पुराने उद्यमियों को लाभ पहुंचाती है और नए लोगों का प्रवेश रोकती है। विजय केलकर और अजय शाह की पुस्तक ‘इन सर्विस ऑफ दी रिपब्लिक’ के अंतिम पृष्ठ में कहा गया है, “निजी क्षेत्र को अधिकारियों की मनमानी शक्ति से डर लगता है और वे बोलते भी नहीं। कोई आवाज नहीं मिलती, लेकिन निवेश में कमी आती है।’ यह घटा हुआ निवेश उद्यमिता में कमी के रूप में सामने आता है। अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियंत्रण के कम होने के साथ ही संस्थानों की स्वायत्तता बढ़ी। चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य संस्थान इसके उदाहरण हैं। ये सभी अल्पमत या गठबंधन की सरकारों के प्रति कम कृतज्ञ रहे। इसकी वजह कमजोरी हो या बुद्धिमता लेकिन स्वतंत्रता पर इसका असर समान रहा।

सरकार के पास अपने कदम पीछे लेने की और अधिक गुंजाइश बरकरार है और यह बात हमें विकसित देश बनने की राह पर ले जाती है। 1991 के बाद के सुधार मोटे तौर पर केंद्र सरकार के स्तर पर हुए। केंद्र सरकार के दायरे में भी सुधार वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों तक सीमित रहे। शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गृह, कृषि तथा अन्य मंत्रालयों में भी काफी सुधार की गुंजाइश मौजूद है। किसी सरकार का आकलन उसकी कमजोरी या मजबूती के आधार पर नहीं बल्कि उसके प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए।

जगन्नाथन अपने आलेख के अंत में कहते हैं, ‘क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि कई मतदाता मजबूत नेताओं को पसंद करते हैं भले ही इसका अर्थ लोकतंत्र की कमी के रूप में हो ताकि उनकी रोजमर्रा की दिक्कतें हल हो सकें।’ वह ऑस्ट्रियन-ब्रिटिश दार्शनिक कार्ल पॉपर का हवाला देते हैं। पॉपर की पुस्तक उन लोगों पर हमले की तरह है जो हमें इतिहास के नाम पर भारी भरकम सिद्धांत देते हैं कि कैसे खोया हुआ यश-वैभव वापस पाया जाए। उनका तर्क शक्ति के केंद्रीकरण का नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण का है। आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों में विभाजन होना ही चाहिए।

जगन्नाथन की तरह मैं भी पॉपर को उनकी उसी पुस्तक ‘द ओपन सोसाइटी ऐंड इट्स एनिमीज’ से उद्धृत करना चाहूंगा, ‘अगर इस पुस्तक में मानवता के कुछ महानतम बौद्धिक नेताओं को लेकर कुछ कटु वचन बोले गए हैं तो मैं मानता हूं कि मेरा उद्देश्य उन्हें नीचा दिखाने का नहीं है। यह मेरी इस धारणा से उभरा है कि अगर हमारी सभ्यता को बचना है तो हमें महान लोगों की इज्जत करने की रवायत छोड़नी होगी।’ मैं पॉपर की सोच के साथ हूं।


Date:13-04-24

कानों में कहर बरपाती आवाजें

सिद्धायनी जैन

अक्सर प्रदूषण की बात करते हुए ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणामों की चर्चा नहीं होती। तेज आवाज सामान्यतया किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन लोग अपने मौज-मजे के लिए तेज आवाज का ‘आनंद’ लेते और दूसरों के लिए परेशानी पैदा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई जलसों में ऐसा हुआ है कि तेज आवाज वाले संगीत पर नाच रहे लोग अचानक या तो गंभीर रूप से बीमार हो गए या उनकी मौत हो गई। वैज्ञानिकों और चिकित्सकों का मानना है कि लगातार शोर में रहने के कारण व्यक्ति को भय मिश्रित बेचैनी होने लगती है; उसके रक्तचाप में गड़बड़ी हो जाती और दिल की सक्रियता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ये स्थितियां किसी भी अप्रिय घटना को जन्म दे सकती हैं। हो सकता है कि आनंद के अतिरेक में नाच रहे व्यक्ति को पता ही न चलता हो कि जिसे वह नृत्य के कारण पैदा हुई थकान समझ रहा है, वह दरअसल शोर के कारण उत्पन्न हुई स्थिति है, जो उसके शरीर के प्राणतत्त्व से खिलवाड़ करने लगी है। यह खतरा उन लोगों के लिए और बढ़ जाता है जो पहले से ही हृदय संबंधी किसी परेशानी, रक्तचाप की अस्थिरता या मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं।

दरअसल, तेज आवाज खासकर शहरी जीवन की एक ऐसी बुराई बनती जा रही है, जिसका अभिशाप भुगतने के लिए हर नागरिक विवश है। सड़कों पर चारों ओर वाहनों की चिल्ल-पों होती है। चूंकि सबको कहीं न कहीं पहुंचने की जल्दी होती है, इसलिए जरा-सा जाम लगते ही वाहन चालक हार्न बजाने लगते हैं। बाहर के शोर से बचने के लिए लोग अक्सर अपनी गाड़ी के शीशे चढ़ाकर सामान्य से अधिक आवाज में संगीत चला लेते हैं। रेलों, बसों में यात्रा करते या सड़कों पर चलते युवा अपने कानों पर हेडफोन लगाए होते हैं। कई बार इन हेडफोन की आवाज इतनी तेज होती है कि पीछे से आ रही कार का लगातार बजता हार्न भी नहीं सुनाई देता। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आवाज उसके कानों में जा रही होगी, उसकी ध्वनि तरंगों की तीव्रता कितनी होगी? कई शोधों से पता चला है कि लोगों में लगातार बढ़ रहे चिड़चिड़ेपन और सड़कों पर वाहन चालकों में होने वाली झड़पों का कारण यह शोर ही है। हमारे आसपास बढ़ता शोर लगातार खतरे का कारण बन रहा है, लेकिन लोग हैं कि अपने आनंद को उन्माद में बदलने की जिद के आगे कुछ समझने को तैयार नहीं हैं।

मनुष्य के सुनने की क्षमता सीमित है। एक सामान्य मनुष्य को एक डेसीबल तीव्रता वाली आवाज आसानी से सुनाई दे जाती है। डेसीबल आवाज के स्तर को नापने की इकाई है। सामान्य तौर पर तीस डेसीबल से अधिक की आवाज को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। यह स्तर जब 120 डेसीबल से अधिक हो जाता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, तो अजीब-सी बेचैनी होने लगती है। सुनने वाले का रक्तचाप बढ़ जाता है और इन स्थितियों का असर शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ने लगता है। बुजुर्गों या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए यह स्थिति कई बार जानलेवा हो जाती है।

समारोहों में चलने वाले ‘डीजे’ अक्सर 120-130 डेसीबल तक शोर पैदा करते हैं। धार्मिक जुलूसों, बरातों में सड़कों पर बजने वाले डीजे कई बार इस स्तर से भी ऊपर चले जाते हैं। सड़क किनारे बने मकानों के निवासी कई बार इस शोर के कारण अपने मकान के खिड़की-दरवाजों में कंपन महसूस करते हैं। इन दिनों चुनाव की गहमागहमी है। रैलियों और जुलूसों के दौर में इस तरह का शोर और बढ़ जाएगा। प्रचार के लिए किराए पर लिए गए वाहन लगातार गली-गली में ऊंची आवाज में प्रचार करते हुए निकलेंगे। ऐसे में, लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मिलने वाली चुनौतियों की चिंता कौन करेगा?

ध्वनि विस्तारकों के कारण होने वाले शोर के स्तर का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जब कोई कुत्ता लगातार भौंकता है, तो 60 से 80 डेसीबल की आवाज उत्पन्न करता है। इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि कोई श्वान अगर लगातार भौंकता है तो एक अजीब किस्म की चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगती है। ऐसे में उनकी पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है, जिनके घरों के सामने कोई बरात या जुलूस रुकता है और डीजे पर ऊंची आवाज में बजने वाले गाने पर लोग देर तक नाचते रहते हैं।

कुछ न्यायालयों ने सड़कों पर डीजे के शोर के संबंध में निर्णय भी दिए हैं, लेकिन ऐसे निर्णयों की पालना कराने वाली एजंसियां अपेक्षित कार्यवाही नहीं करतीं। इसका कारण यह भी है कि लोग ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ आमतौर पर शिकायत नहीं करते और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना और उन्हें अदालत तक ले जाना पुलिस के लिए भी अपना कार्यभार बढ़ाने जैसा लगता है। करीब आठ वर्ष पहले प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मध्यप्रदेश के खरगौन में बकायदा डीजे वालों की मीटिंग लेकर उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए पाबंद किया था कि किसी जुलूस, रैली, जलसे या यात्रा में 10 डेसीबल से अधिक आवाज पर डीजे नहीं चलेगा, अन्यथा दोषी को छह माह का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके करीब दो वर्ष बाद पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी ध्वनि प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए विवाह समारोह आयोजित करने वालों को डीजे बजाने से संबंधित एक निर्देशिका जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि डीजे निर्धारित मानक के स्तर तक ही चलाया जाए। पता नहीं इन सीखों की पालना कितनी हुई है।

दुनिया भर में शोर चिंता का सबब बनता जा रहा है। यह केवल प्रदूषण नहीं, बल्कि उपद्रव है, क्योंकि दूसरों की शांति को बाधित करता है। सन 2005 में स्पेन में एक सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें पाया गया कि लोग अच्छी-खासी रकम खर्च करके भी ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति पाना चाहते हैं। अमेरिका में आवाजों के स्तर के लिए मानक बनाए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के नियम बनाने के लिए यहा प्रांतों की सरकारों और स्थानीय निकायों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। कनाडा और यूरोपीय संघ के देशों में भी ऐसे कानून हैं, जो ध्वनि प्रदूषण से आम आदमी की रक्षा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी 85 डेसीबल से अधिक की आवाज को शोर मानते हुए बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर कई बार चिंता प्रकट की है।

किसी शायर ने लिखा है कि ‘ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो।’ मगर ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणामों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यह शोर, जो हमारे आसपास पसरता जा रहा है, सचमुच हमें शांति से जीने नहीं देगा।


Date:13-04-24

नए युद्ध की आशंका

संपादकीय

अरब दुनिया में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। इजरायल तो पहले से ही आक्रामकता की सीमाएं लांघता आ रहा है और अब उसके मुकाबले में ईरान ने भी उतनी ही आक्रामक मुद्रा अख्तियार कर ली है। विशेषज्ञों की मानें, तो ईरान किसी भी वक्त इजरायल के किसी ठिकाने को निशाना बना सकता है। इधर इजरायल भी जवाब देने के लिए पूरी तरह चौकस मुद्रा में है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि एक दिन के अंदर ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्किये, चीन और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री यह समझाने की कोशिश में लगे हैं कि मध्य-पूर्व में तनाव में वृद्धि किसी के हित में नहीं है। यहां यह कहना जरूरी है कि अमेरिका कमजोर दिख रहा है, उसका ईरान के साथ वर्षों से तनाव है और वह सीधे ईरान को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है, तो वह उन देशों के नेताओं की मदद ले रहा है, जो ईरान पर खासा प्रभाव रखते हैं।

यहां अमेरिका को जरूर सोचना चाहिए कि आखिर यह नौबत क्यों आई? इजरायल की स्वतंत्रता अपनी जगह है, लेकिन उसकी बेलगाम आक्रामकता का बचाव कैसे किया जा सकता है? गाजा को तबाह करने के बावजूद इजरायल संघर्ष विराम के लिए तैयार नहीं है। फलस्तीन पर बम बरसाते छह महीने से ज्यादा वक्त बीत गया। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी भले ही उसने न ली हो, पर ईरान के संदेह को दूर करने के लिए भी उसने कुछ खास नहीं किया है। ईरान 1 अप्रैल को दमिश्क में अपने वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के लिए इजरायल को लगातार दोषी ठहरा रहा है, जिसमें ‘इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ के वरिष्ठ सदस्य मारे गए थे। ईरान पर दबाव है कि वह अपने लोगों की मौत का बदला ले और अगर ऐसा होता है, तो अरब दुनिया में एक नया युद्ध छिड़ जाएगा या युद्ध का विस्तार हो जाएगा। यह दुनिया के लिए एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इजरायल भी गाजा के अलावा अन्य जगहों पर भी जंग के लिए तैयार है और उससे भी दुखद यह कि अमेरिका किसी भी सूरत में इजरायल की सुरक्षा से समझौता करने को तैयार नहीं होगा। यह भी चिंता बढ़ाने वाली बात है कि अमेरिका ने इजरायल में अपने नागरिकों को सावधान रहने के लिए कहा है।

किसी नए मोर्चे पर अगर युद्ध भड़कता है, तो उसका व्यापक असर होगा। मिसाल के लिए, इजरायली सरकार ने घोषणा की है कि श्रमिकों की कमी से निपटने और देश के निर्माण उद्योग की सहायता के लिए 6,000 से अधिक भारतीय श्रमिक अप्रैल-मई के बीच इजरायल आएंगे। मतलब, युद्ध के भड़कने से भारतीयों की चिंता में भी इजाफा होगा। रूस-यूके्रन युद्ध में भी भारतीयों को अनावश्यक रूप से तनाव का सामना करना पड़ा है। युद्ध और युद्ध क्षेत्र से भारत का न्यूनतम संबंध रहे, तो ही अच्छा। भारत अक्सर आक्रामक देशों को समझाता रहा है कि युद्ध किसी के हित में नहीं है, पर जाहिर है, दुनिया के अनेक देशों के लिए अमन-चैन के खास मायने नहीं हैं। जहां इजरायल की तारीफ संभव नहीं, वहीं ईरान की भी प्रशंसा नहीं हो सकती। हमास और हिज्बुल्लाह जैसे निर्मम-खूंखार आतंकी संगठनों के पक्ष में ईरान का होना बहुत दुखद और शर्मनाक है। सभ्य दुनिया में अपनी मांग रखने और उसके लिए संघर्ष करने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, इसलिए सीधे आतंकवादियों की मदद की अमानवीय परिपाटी उन सभी देशों को छोड़नी पडे़गी, जो दुनिया में वाकई अमन-चैन चाहते हैं।