13-04-2019 (Important News Clippings)

Afeias
13 Apr 2019
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Date:13-04-19

Poisonous Bonds

Electoral bonds must be transparent, or go

TOI Editorials

In an interim reprieve to government, Supreme Court refused to stay the electoral bond scheme but directed parties to furnish details of their electoral bonds to the Election Commission (EC) in sealed covers. On Thursday, Attorney-General KK Venugopal had questioned the need for voters to know source of political funds. Venugopal also cited right to privacy and fear of victimisation to justify anonymity for donors. The specious nature of Venugopal’s arguments ought to be embarrassing for the government itself.

The opacity of electoral bonds can allow crony capital as well as foreign interests to influence policymaking while staying hidden from public view. Amendments in Companies Act scrapped the ceiling that restricted companies to donating up to 7.5% of average profit over past three years and without requiring disclosure to shareholders. A Foreign Contribution Regulation Act amendment allows foreign companies registered in India to indirectly purchase electoral bonds. These provisions thus open doors for shell companies and adversary nations in Delhi and even state capitals.

Amendments in the Income Tax Act and Representation of People Act preclude companies and parties from disclosing electoral bond donations to I-T department and EC respectively. The multiple layers of concealment are nothing short of a scandal. SC must commence the detailed hearings without delay: the petition was pending since February 2018. The loophole allowing political parties cash and anonymous donations must be plugged if the war on black money is sincere. Failure of opposition parties to join CPM in approaching SC is strange and shows up the bankruptcy of India’s political class. Perhaps they are tempted by the thought of having friends with benefits when they come to power too. SC must act urgently to protect Indian democracy and even Indian sovereignty.


Date:13-04-19

Project Black hole

Starring the algorithm of Katherine Bouman

TOI Editorials

At just age 29 she has made a big place for herself in history. Katherine Bouman’s expertise is in computer algorithms, and she created one that has helped give humankind its first image of a black hole. A century ago Einstein’s theory of general relativity offered the idea that when enough matter was crammed into one place the force of gravity would be so overpowering that it would swallow everything including space, time, light. The prospect seems to have spooked him into doubling down against the possibility of its existence.

Years later when the phenomenon actually got the name black hole, it is said to have been ‘inspired’ by the eponymous Calcutta prison which, allegedly, prisoners never left alive. Today we have an image of this spooky phenomenon – couldn’t a black hole swallow up our universe someday? – thanks to intrepid scientists like Bouman from across the world, who collaborated to convert telescope observations of an enormous galaxy 55 million light years away where the black hole casts a shadow as big as our solar system, into a magical image, that is being variously characterised as Eye of Sauron, Bagel Galactica and Golden Doughnut.

How far we have come and how far we have to go. In more neurosexist times women’s smaller brains were seen as proof of their inferior intellect. Even today there are social barriers to women’s progress in STEM fields. Exemplars like Bouman make the strongest case for uprooting these barriers.


Date:13-04-19

Electoral Bonds: Opaque, Misleading

Real task is to get a fix on actual expenditure

ET Editorials

The Supreme Court has taken a baby step forward in bringing transparency to India’s sordidly opaque system of political funding by asking political parties to provide the Election Commission with details of the funds received as electoral bonds and their donors. However, this interim order on a petition challenging the validity of electoral bonds falls short on multiple counts. For one, it undoes a design for anonymous political contribution enacted by the legislature without first finding the scheme to be ultra vires of the Constitution. For another, it falls short of appreciating the enormity of under-declaration of actual receipts and expenditure by political parties, and, instead, focuses attention on that farcically small fraction of the income that is accounted for.

The reality is that political parties in India spend tens of thousands of crore rupees on running their organisations and electoral campaigns. Staff expenditure, costs of surveys and maintaining cyber units to infuse social media with the right messaging, the expenditure on mass rallies, political leaders’ travel by chartered planes for months on end, publicity material, advertisements, posters, motorcades, public address systems hired by the thousands, flags and bunting, food for volunteers — politics calls for lots of money. But a few hundred crore is what political parties choose to acknowledge as their collection and expenditure. If a part of that declared collection is by way of electoral bonds, focusing on their opacity only serves to divert attention away from the huge gap between actual expenditure and declared income.

The Election Commission ought to deploy modern techniques of big-data analytics, capturing structured as well as unstructured data on political campaigns on the ground to estimate actual expenditure. Each party should declare its expenses every month at every locality, and that amount should be subjected to challenge by other parties, the media and watchdog bodies. The commission should moderate the contest, arrive at a reasoned figure for expenditure, and ask each party to show their source of income to finance that expenditure.


Date:13-04-19

चुनावी चंदे का सवाल

चुनावी बॉण्ड के जरिए चंदे का कानून बनने से हम एक अपारदर्शी व्यवस्था छोड़कर दूसरी अपारदर्शी व्यवस्था के दायरे में आ गए हैं।

संपादकीय

चुनावी चंदे का सवाल एक बार फिर सतह पर है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉण्ड की व्यवस्था खत्म करने को लेकर दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी राजनीतिक दलों को आदेश दिया है कि वे इस बॉण्ड के जरिए हासिल किए गए चंदे का विवरण सीलबंद लिफाफे में निर्वाचन आयोग को सौंपें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉण्ड खत्म करने की मांग पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चंदे के इस तरीके पर निर्वाचन आयोग को भी आपत्ति है। उसने यह आपत्ति तभी जताई थी, जब चुनावी बॉण्ड संबंधी कानून आकार लेकर रहा था, लेकिन तब सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि नई व्यवस्था पहले से ज्यादा पारदर्शी होगी।

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि ऐसा नहीं हुआ और चुनावी बॉण्ड की व्यवस्था कुल मिलाकर अपारदर्शी ही है। इसका कारण यह है कि राजनीतिक दल यह बताने के लिए बाध्य नहीं कि उन्हें किसने चुनावी बॉण्ड दिया? निर्वाचन आयोग और साथ ही चुनाव प्रक्रिया साफ-सुथरी बनाने के लिए सक्रिय संगठन यह चाह रहे हैं कि चुनावी बॉण्ड खरीदने वाले का नाम उजागर किया जाए, ताकि यह पता चल सके कि कहीं किसी ने किसी फायदे के एवज में तो चुनावी बॉण्ड के जरिए चंदा नहीं दिया? नि:संदेह चुनावी बॉण्ड के जरिए चंदा देने वालों की गोपनीयता बनाए रखने के पक्ष में यह एक तर्क तो है कि उन्हें वे राजनीतिक दल परेशान कर सकते हैं, जिन्हें चंदा नहीं मिला, लेकिन यह आशंका दूर की जानी भी जरूरी है कि कहीं किसी लाभ-लोभ के फेर में तो चुनावी चंदा नहीं दिया जा रहा ?

फिलहाल यह कहना कठिन है कि चुनावी बॉण्ड का भविष्य क्या होने वाला है, लेकिन लगता यही है कि इन बॉण्ड के जरिए चंदे का कानून बनने से हम एक अपारदर्शी व्यवस्था छोड़कर दूसरी अपारदर्शी व्यवस्था के दायरे में आ गए हैं। इसके पहले राजनीतिक दलों को 20 हजार रुपए से कम के चंदे का विवरण न बताने की छूट थी। इसका जमकर दुरुपयोग हो रहा था और कई राजनीतिक दल यह कहते थे कि उन्हें करोड़ों रुपए का चंदा 20-20 हजार रुपए से कम में ही मिला। चुनावी बॉण्ड की व्यवस्था बनने के बाद छूट की यह सीमा दो हजार रुपए कर दी गई। राजनीति पैसे का खेल है। बिना धन के राजनीति और राजनीतिक दलों का संचालन नहीं किया जा सकता। यह किसी से छिपा नहीं कि छोटे-बड़े राजनीतिक दल चुनावों के दौरान पैसा पानी की तरह बहाते हैं।

अगर चुनावी चंदे की पारदर्शी व्यवस्था नहीं बनती तो राजनीति के कालेधन से संचालित होने की आशंका को दूर नहीं किया जा सकता। विडंबना यह है कि राजनीतिक दल चुनावी चंदे की पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए न तो एकमत हैं और न ही उत्साहित। चुनावी बॉण्ड संबंधी कानून बनते समय कई राजनीतिक दलों ने उसका विरोध तो किया था, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि आखिर चुनावी चंदे में पारदर्शिता कैसे लाई जाए? इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राजनीतिक दलों को विदेश से मिलने वाले चंदे का कानून भी पारदर्शी नहीं है।


Date:13-04-19

सांसद निधि और भ्रष्टाचार का ‘रावण’

सुरेन्द्र किशोर , ( लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

यदि इस देश के भ्रष्टाचार को ‘रावण’ मान लिया जाए तो सवाल है कि उसकी नाभि का ‘अमृत कुंड’ कहां हैं ? पिछले ढाई दशकों का अनुभव बताता है कि वह अमृत कुंड सांसद क्षेत्र विकास निधि है। घोटाले-महा घोटाले राष्ट्र -राज्य की काया को कमजोर करते हैं,लेकिन सांसद निधि घोटाला तो आत्मा को प्रभावित कर रहा है। आम धारणा है कि सांसद फंड की चालीस प्रतिशत राशि वह ऑफिस ले लेता है जहां से यह फंड खर्च किया जाता है। 20 प्रतिशत में से ठेकेदार और जन प्रतिनिधि के बीच बंटता है यानी फंड का चालीस प्रतिशत ही जमीन पर लग पाता है। सांसद निधि आवंटित करने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में उत्तर प्रदेश के एक सांसद की 2007 में सदस्यता जा चुकी है। उनकी सदस्यता इसलिए गई ,क्योंकि वह स्टिंग आपरेशन में फंस गए थे। दरअसल जो व्यक्ति पहली बार सांसद बनता है और जिसे ऊपरी आय से गुरेज नहीं है, उसकी आदत यहीं से बिगड़नी शुरू हो जाती है।यही बात अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों पर भी लागू होती है।

ऐसे जन प्रतिनिधियों के मंत्री और उन अफसरों के और ताकतवर अफसर बन जाने के बाद इस देश के अन्य फंडों के साथ वे क्या सलूक कर सकते हैं,यह किसी से छिपा नहीं है। 1960-70 के दशकों में जन प्रतिनिधि, अफसरों के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर आवाज उठाते थे।लेकिन जब जन प्रतिनिधि ही भ्रष्टा चार में लिप्त हो जाएं तो सोचिए क्या होगा ? इस समस्या की गंभीरता की एक झलक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 15 अगस्त 2014 के लाल किले के भाषण में ही देश को दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि जब किसी अफसर के यहां किसी काम को लेकर कोई जाता है तो वह पूछता है कि ‘इसमें मेरा क्या ?’ जब उसे पता लगता है कि उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वह कह देता है कि -‘तो फिर मुझे क्या ?’ ऐसी ही बातों पर विचार करते हुए वीरप्पा मोइली के नेतृत्व वाले प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सांसद निधि बंद कर देने की सिफारिश 2007 में की थी, लेकिन इसे लेकर ‘राजनीतिक सुनामी’ आने के डर से मनमोहन सरकार यह काम नहीं कर पाई।बिहार सरकार ने विधायक फंड को 2010 में बंद भी किया तो उसे बाद में शुरू करना पड़ा। आयोग के अलावा अदालत ,कैग और अनेक कमेटियों की रपटों ने इस ‘अमृत कुंड ’ पर वाण मारने की विफल चेष्टा की है। इस आम चुनाव के बाद यदि एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है और जिसकी उम्मीद भी की जा रही है तो तो शायद यह काम संभव है। उम्मीद इसलिए भी जगती है कि भारी दबाव के बावजूद उन्होंने सांसद निधि की राशि नहीं बढ़ाई।हालांकि राशि बढ़ा देने के लिए संसद की एक कमेटी की एक सिफारिश है।

2014 में सत्ता संभालने के एक महीने बाद ही प्रधान मंत्री मोदी की नजर सांसद निधि की ओर गई थी। भ्रष्टाचार और धांधली की शिकायतों के बीच उन्होंने कहा था कि सांसद निधि के काम की ‘थर्ड पार्टी’ निगरानी कराई जाएगी। यह भी कहा गया था कि इस निधि से हो रहे विकास कार्यों की निगरानी के लिए जियोग्राफिकल इन्फाॅर्मेशन सिस्टम का सहारा लिया जा सकता है। तब उम्मीद जगी कि इस योजना की सूरत बदलेगी । सांसद व अफसर बदनामी से बचेंगे।शासन के अन्य क्षेत्रों के भ्रष्टाचार पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। प्रशासन में स्वच्छता लाने में मदद मिलेगी। लेकिन किसी कारणवश इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हो सका। संभवतः इस निधि के बेलगाम उपयोग के लिए सरकार पर अघोषित सर्वदलीय दबाव है ।

सांसदों के भारी दबाव के कारण किस तरह पिछले दो प्रधान मंत्री न- न कहते सांसद निधि की राशि बढ़ाते चले गए,उसकी तह तक जाना प्रासंगिक होगा। 1993 में जब यह योजना शुरू की गई थी तो यही मंसूबा बांधा गया था कि इससे कुछ विकास कार्य करा कर जन प्रतिनिधियों को चुनाव जीतने में सुविधा होगी,लेकिन इसका इतना विकृत रूप सामने आएगा , इसकी कल्पना कम ही लोगों को रही होगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे तब करीब 40 भाजपा सांसदों ने उनसे आग्रह किया कि सांसद निधि तत्काल बंद करा दें क्योंकि अनेक कर्मठ और त्यागी कार्यकर्ता भी अब सांसद निधि के ठेकेदार बनकर रह गए हैं। वाजपेयी सांसद निधि को समाप्त कर देने का मन बना ही रहे थे कि सौ से अधिक संख्या में सांसद प्रधान मंत्री से मिले। उन्होंने सांसद निधि की राशि सालाना एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए कर देने का आग्रह किया। प्रधान मंत्री ने ऐसा ही किया। उन दिनों राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता मन मोहन सिंह ने इसका विरोध करते हुए सदन में प्रधान मंत्री से कहा कि ‘यदि चीजों को आप इस तरह होने देंगे तो जनता नेताओं और लोकतंत्र पर विश्वास खो देगी।’ विडंबना यह रही कि जब मन मोहन सिंह खुद प्रधान मंत्री बने तो 2011 में सांसदों के दबाव में आकर उन्होंने इस सांसद निधि बढ़ाकर सालाना 5 करोड़ रुपए कर दी।

सांसद निधि के उद्देश्य को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे।सांसद रहे इरा सेझियन से लेकर विधि विशेषज्ञ ए.जी.नूरानी तक और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम. एन. वेंकटचलैया से लेकर संविधान विशेषज्ञ सुभाष क’यप तक ने समय -समय पर इस योजना के खिलाफ अपनी राय दी है। सबसे मजबूत सैद्धांतिक पक्ष यह है कि पंचायती राज संस्था देश भर में अस्तित्व में आ जाने के बाद अब विधायक -सांसद निधि पंचायती राज के कार्यों में अनाव’यक हस्तक्षेप है,क्योंकि इस फंड से आम तौर पर वही काम होते हैं जो काम पंचायतों और नगर निगमों को करने होते हैंं।

एक तर्क यह भी है कि कोई मौजूदा सांसद जब चुनाव मैदान में जाएगा तो वह 25 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की पूंजी के साथ चुनाव लड़ेगा जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी इस मामले में शून्य होगा।

यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। सांसद निधि की सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं को व्यवसायी बना रही है। इस फंड के कारण राजनीति में वंशवाद व परिवारवाद को भी मजबूती मिल रही है। सांसद निधि के अधिकतर ठेकेदारगण सांसदों के कार्यकत्र्ता की भूमिका में आ जाते हैं। जब ठेकेदार ही कार्यकत्र्ता बन गए तो दलों से जुड़े कार्यकत्र्ताओं से राजनीतिक काम लेने की जरूरत ही नहीं रही।काम लेने पर उनमें से कोई बेहतर कार्यकत्र्ता टिकट का दावेदार भी हो सकता है,लेकिन अपने बाद आमतौर पर टिकट तो अब अपने वंश या परिजन को दे देना है। वंशवादी नेतागण, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है,न सिर्फ फंड को जारी रखने के पक्ष में हैं, बल्कि इसकी राशि बढ़वाते जाना चाहते हैं ताकि अधिक से अधिक ठेकेदार यानी कार्यकत्र्ता उपलब्ध हो सकें । आज जब चुनाव प्रक्रिया जारी है तब लोगों को और बातों के साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सांसद निधि की खामियां चुनावी मुद्दा बनें और उसे समाप्त किए जाने का माहौल बने। निःसंदेह राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे सांसद निधि बढ़ाने की नहीं बल्कि उसे खत्म करने की जरूरत पर बल दें।


Date:12-04-19

खेद नहीं, माफी मांगे ब्रिटेन

सन्नी कुमार

भारत और इंग्लैंड के वर्तमान संबंध भले ही मधुर हों पर दोनों के कटु संबंधों का एक विशाल अतीत भी रहा है। भारत लंबे समय तक ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहा और इस दौर की पीड़ा भारतीय चेतना में गहरे धंसी है। जब भी ब्रिटिश दमन के किसी वीभत्स प्रसंग का किसी बहाने स्मरण हो आता है तो यह पीड़ा और गहरी हो जाती है। साथ ही हम आज की ब्रिटिश सत्ता से यह नैतिक अपेक्षा रखते हैं कि वह ऐसे अपराध के लिए क्षमा प्रकट करे। ऐसी अपेक्षा इसलिए भी जायज है कि आज जब दोनों देश बराबरी से स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे में गुलामी के उस दुष्चक्र के प्रति क्षमा प्रकट करना ही चाहिए जहां एक देश को सिर्फ इसलिए गुलाम बनाया गया था कि दूसरे देश का अवैध हित सध सके।

जलियांवाला हत्याकांड भी एक ऐसा ही अवसर है जो ब्रिटिश सरकार से ऐतिहासिक दमन के एवज में औपचारिक क्षमा प्रकट करने की अपेक्षा रखता है। 13 अप्रैल 1919 की वह दुखद घटना जब सैकड़ों लोगों को अंग्रेज़ी शासन के सनक के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी, अपने सौ वर्ष पूरी कर रही है। ऐसे में ब्रिटिश संसद में ही यह मांग उठी कि इस दुखद घटना के प्रति ब्रिटिश प्रधानमंत्री माफी मांगे। दुर्भाग्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इस घटना के प्रति ‘‘गहरा खेद’ तो व्यक्त किया किंतु ‘‘औपचारिक क्षमा’ प्रकट करने से इनकार कर दिया। अगर यहां संक्षेप में जलियांवाला बाग की घटना को दुबारा याद करने की कोशिश करें तो सन 1917 ई. में ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसी समिति के सुझावों के आलोक में फरवरी 1919 में केंद्रीय विधायिका में दो विधेयक प्रस्तावित किए गए जिसके प्रावधान ‘‘न वकील, न अपील, न दलील’ वाली संकल्पना पर आधारित थे। इस प्रस्तावित ‘‘रोलेट एक्ट‘‘ के विरोध में देश भर से आवाजें उठने लगीं। इस राष्ट्रवादी भावना के दमन के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइक ओ डायर ने पंजाब में सार्वजनिक सभाओं के आयोजन को प्रतिबंधित कर दिया और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जो उस समय पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, को पंजाब से गिरफ्तार कर बाहर भेज दिया। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया जिसमें भाग लेने के लिए आसपास के गांव से भी भारी संख्या में लोग आए थे।जनरल डायर ने इस आयोजन को ब्रिटिश सरकार की अवहेलना समझा और बिना किसी पूर्व चेतावनी के उस निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई।

आधिकारिक स्तर पर मृतकों का आंकड़ा तो 379 बताया गया, लेकिन कांग्रेस के अनुसार यह आंकड़ा एक हज़ार से भी ज्यादा था। क्या इस वीभत्स हत्याकांड के लिए सिर्फ खेद प्रकट कर देना पर्याप्त है? थेरेसा मे का खेद प्रकट करना दरअसल उसी ब्रिटिश रस्म की पूर्ति भर है, जिसे कभी 1997 में क्वीन एलिजाबेथ तथा एडिनबर्ग के ड्यूक द्वारा पूरा किया गया था जब उन्होंने जलियांवाला बाग की यात्रा तो की पर विजिटिंग रजिस्टर पर कोई प्रायश्चित मूलक टिप्पणी नहीं लिखी। इसी प्रकार 2013 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भी इस घटना को ‘‘शर्मनाक‘‘ तो कहा पर औपचारिक क्षमा मांगना मुनासिब नहीं समझा। यह वर्तमान ब्रिटिश सत्ता का एक अनुचित आचरण है।

दुनिया भर में ऐसे उदाहरण हैं, जब किसी राष्ट्र ने किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति की गई बर्बरता के लिए माफी मांगी हो। यहां कनाडा के प्रधानमंत्री ‘‘जस्टिन ट्रूडो’ का उल्लेख करना समीचीन होगा, जब 2016 में उन्होंने भारतीयों से ‘‘कामागाटामारू प्रकरण’ के लिए पूरे कनाडा की तरफ से माफी मांगी। यह 1914 की वह घटना है, जब प्रवासी भारतीय आंदोलनकारियों का एक जत्था कनाडा के बैंकुवर तट पर उतरना चाह रहा था पर उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया गया। इसमें अनेक भारतीयों की जान गई थी। एक और बेहद चर्चित उदाहरण की बात करें तो 1970 में जर्मनी के चांसलर विली ब्रांट ने वारसा में घुटनों के बल बैठकर पौलेंड के यहूदियों के नरसंहार के लिए पौलेंडवासियों से माफी मांगी थी तब जबकि उस समय पौलेंड में गिनती के ही यहूदी शेष रह गए थे फिर भी ब्रांट ने ऐसा किया क्योंकि ऐतिहासिक भूल का प्रायश्चित करना एक नैतिक दायित्व है। ऐसे में ब्रिटिश सत्ता द्वारा भारतीयों के प्रति की गई ऐतिहासिक बर्बरता के विरु द्ध क्षमा प्रकट करना एक वैध नैतिक अपेक्षा है। ऐसा न करना हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की निरंतरता की अवेहलना है तो साथ ही यह उस ‘‘जीवित पीड़ित पीढ़ी’ के प्रति ब्रिटेन की निष्ठुरता भी व्यक्त करता है।


Date:12-04-19

सभ्यता की संवेदना

संपादकीय

कोई भी सभ्य और संवेदनशील समाज विकास के क्रम में आगे बढ़ने के लिए अतीत की घटनाओं से सबक लेता है, गलतियों को स्वीकार करता और उसमें सुधार की गुंजाइशें निकालता है। जरूरी लगने पर माफी भी मांगता है। इस लिहाज से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भारत पर ब्रिटिश राज के दौरान जलियांवाला बाग में हुए जनसंहार पर जिस तरह खेद जताया है, उसे एक महत्त्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने ठीक सौ साल पहले तेरह अप्रैल, 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई इतिहास की उस भयावह घटना और उससे पैदा हुए कष्टों पर गहरा दुख जताया। हालांकि यह याद रखने की जरूरत है कि थेरेसा मे ने खेद और दुख जताने के बावजूद उस घटना के लिए ब्रिटिश राज की ओर से माफी नहीं मांगी। यों जलियांवाला बाग में हुए जनसंहार को छह साल पहले भी ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ब्रिटेन के इतिहास की एक शर्मनाक घटना बताया था। लेकिन तब भी उन्होंने इसके लिए माफी नहीं मांगी थी। इसका मतलब यही माना जाना चाहिए कि ब्रिटिश राज के उस रवैए को लेकर ब्रिटेन के शासक वर्ग में आज भी एक खास तरह का आग्रह कायम है।

हालांकि इस बार थेरेसा मे के अफसोस जताने के बाद ब्रिटेन की संसद में विपक्ष के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने केवल खेद जताने से आगे बढ़ने और उनसे स्पष्ट और विस्तृत माफी मांगने के लिए कहा। जाहिर है, जलियांवाला बाग की उस घटना को लेकर ब्रिटेन के भीतर आत्ममंथन का दौर चल रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां के नेतृत्व की ओर से अब खेद जताने से आगे बढ़ कर माफी भी मांगी जाएगी। गौरतलब है कि लगभग दो महीने पहले जलियांवाला बाग जनसंहार की जिम्मेदार तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से माफी मांगने के मसले पर पंजाब सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। कहा जा सकता है कि अतीत की उस त्रासद घटना के सवाल पर एक जद्दोजहद जारी है। लेकिन यह भी सच है कि ब्रिटिश राज के दौरान जलियांवाला बाग के जनसंहार के अलावा भी भयावह जुल्मो-सितम की अनगिनत घटनाएं हुई थीं।

आज के दौर की दुनिया में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जब किसी देश के शासन ने अतीत में हुए अत्याचारों के लिए स्पष्ट शब्दों में माफी मांगी है। मसलन, फरवरी, 2008 में आस्ट्रेलिया की सरकार ने उन नियमों और कानूनों के लिए देश के मूल निवासियों से माफी मांगी थी, जिनके कारण उनके साथ अन्याय हुआ है। कनाडा भी अतीत में शोषण के शिकार मूल निवासियों से माफी मांग चुका है। दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद को अत्याचार के रूप में स्वीकार किया, जर्मनी ने भयावह जनसंहार या ‘होलोकास्ट’ के शिकार हुए लोगों का स्मारक बनवाया। इसी तरह पिछले साल अमेरिका ने पहली बार सदियों से क्रूर नस्लवादी हिंसा के शिकार अश्वेत पीड़ितों की याद में एक जीता-जागता स्मारक ‘द नेशनल मेमोरियल फॉर पीस ऐंड जस्टिस’ अलबामा के मॉन्टमोमेरी में बनवाया है। भारत में भी दमन और शोषण के शिकार दलित-वंचित तबकों के सवाल पर इस तरह की अपेक्षाएं की जाती रही हैं। इसे मनुष्यता के पक्ष में एक सिलसिले की तरह देखा जा सकता है, जिसमें एक असभ्य अवस्था से लगातार सभ्य होने की ओर बढ़ते समाज में अतीत की गलतियों पर अफसोस जताना और उसमें सुधार के लिए इंसानी संवेदनाओं को जगह देना एक जरूरी प्रक्रिया है।


Date:12-04-19

वन्यजीव स्टार्टअप में ही छिपा है वनों का भविष्य

वाल्मीकि थापर , वन्य जीव विशेषज्ञ

वन्यजीव संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के अनेक तरीके हैं, लेकिन उन्हें इस देश में यदा-कदा ही आजमाया गया है। भारत में करीब 700 संरक्षित क्षेत्र हैं और इन सभी में बफर या प्रतिरोधी क्षेत्र भी हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बहुत खराब तरह से प्रबंधित हैं। ये वन सुरक्षा के द्वीप (संरक्षित क्षेत्र) बन गए हैं और वन्यजीव जब अपने सुरक्षित स्वर्ग से बाहर निकलते हैं, तो अमूमन बचते नहीं हैं। वन्यजीवों और ऐसे मिले-जुले या बफर क्षेत्रों की रक्षा के लिए हमें ग्रामीण वन्यजीवन वॉलंटियर्स सेना की जरूरत है। भारत स्थानीय समुदायों का इस्तेमाल प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए कर सकता है। उन्हें पर्यटन व्यवसाय में लगाकर, उन्हें अपने लिए पैसा कमाने की छूट देकर ऐसा किया जा सकता है। ऐसे कुछ प्रयोग महाराष्ट्र के तादोबा टाइगर रिजर्व और राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास चल रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रयासों की सफलता के लिए दो-पक्षीय कार्ययोजना चाहिए। पहला, वन विभाग को बफर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों को मंजूरी देने पड़ेगी कि वे बफर क्षेत्र में छोटे आवास (गेस्ट हाउस) बना सकें और वहां वाहन से आना-जाना कर सकें। इस व्यवसाय के लिए शुरुआती धन संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन से होने वाली कमाई के जरिए आएगा। यह एक तरह से स्थानीय समुदायों के लिए वन्यजीव स्टार्टअप खड़ा करने जैसा होगा। मेरा मजबूत विश्वास है कि ऐसे प्रयासों का घरेलू अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर होगा। स्थानीय लोग बफर क्षेत्रों के संरक्षण और विकास में सक्रिय भागीदार बनेंगे। स्थानीय समुदायों के साथ भागीदारी से ही इन क्षेत्रों का संरक्षण करना होगा।

उदाहरण के लिए, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 55 ग्रामीण युवा वन्यजीवों की रक्षा और निगरानी कर रहे हैं। उनमें जो ज्ञान, लगाव है और जो स्थानीय विशेषज्ञता है, उसकी कोई तुलना नहीं है। वे जब वन विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं, तो प्राकृतिक संसार के अवैध दोहन व शिकार से लड़ने में सबसे प्रभावी ताकत बन जाते हैं। दुखद है कि तादोबा और रणथंभौर टाइगर रिजर्व जैसे उदाहरण गिने-चुने हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वन विभाग किसी को भी अपने कंधे पर देखना नहीं चाहता। इसमें जरूर बदलाव होना चाहिए। हमारे जंगलों का भविष्य इन वन्यजीव स्टार्टअप में छिपा है।

मेरी गणना के अनुसार, आज रणथंभौर गेट टिकट या पास के जरिए ही सरकार के लिए 35 करोड़ रुपये हर वर्ष कमाता है और सवाई माधोपुर शहर पर्यटन से हर वर्ष 350 करोड़ रुपये अर्जित करता है। सोचिए, बफर क्षेत्रों को स्थानीय समुदायों के लिए खोलने से क्या हो सकता है। हम कम से कम दस लाख लोगों की आय के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके परिवारों को सीधे लाभ होगा। भारत में अनेक ऐसे जादुई या बेमिसाल क्षेत्र हैं, जो ऐसे बदलाव के लिए तड़प रहे हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान का जवई है, जो तेंदुओं का अड्डा बन चुका है। वन विभाग के बिना ही यह एक बड़ी सफलता है। हमारे तटीय क्षेत्रों को भी बदला जा सकता है। वन विभाग और राजस्व विभाग को ही यह काम करना है।

यह न भूलिए कि अफ्रीका के कुछ श्रेष्ठ वन्यजीव क्षेत्रों को स्थानीय लोग ही संभालते हैं। हम भी वैसा क्यों नहीं करते? हमारे यहां विविधता व संपन्नता है। हमें बस अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हमें ऐसी पर्यटन नीति की जरूरत है, जो स्थानीय लोगों को साथ लेकर चले और उन्हें प्रबंधन, संरक्षण और संचालन का प्रबंधकीय कौशल प्रदान करे। भारत में जब मनुष्य और वन्य जीवों का संघर्ष बढ़त पर है, तब ऐसे उपाय ही समाधान देंगे।  स्थानीय लोगों द्वारा वन्यजीवन और पर्यटन स्टार्टअप से बहुत कमाई हो सकती है। मेरी गणना के अनुसार, इससे प्राप्त राजस्व के आंकड़े करीब 35,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपये के बीच होंगे, जो पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। तो क्या चीज है, जो हमें इस पहल से रोक रही है? यह आलस्य और अज्ञानता है? क्या हम अनगिनत कागजों को आगे बढ़ाते जाने वाले और बदलाव के लिए बहुत कम पहल करने वाले देश हैं ? यह राजनेताओं और नौकरशाहों को जगाने की पुकार है। कहीं ज्यादा देर न हो जाए, हमें वन्यजीवन व पर्यटन स्टार्टअप की दिशा में बड़े कदम उठाने की जरूरत है।