13-03-2024 (Important News Clippings)

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13 Mar 2024
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   Date:13-03-24

A new sense of urbanisation that is dominating

The old understanding that cities are considered to be centres of enlightenment, workplace, and habitat is being challenged, also bringing into focus the role of the state

Tikender Singh Panwar is former Deputy Mayor, Shimla, and Member, Kerala Urban Commission

There have been two events in the media glare in the last nine months in India, namely, the inauguration of two very important institutions, i.e., the new Parliament building, which is a political institution, and the Ram temple, a religious institution, which raise pertinent issues. Both of these were inaugurated by the Prime Minister of India. Does this mean that the elected representative of the people can comfortably take over both the roles of democracy and worship? Will our future cities be driven by religion as the core, and not work, industry, and modernism, which have been an essential feature of the last seven decades of urbanisation?

It is estimated that around ₹85,000 crore will be spent in infrastructure building in Ayodhya. Will religious cities be the new paradigm of urban development in India?

Colonial versus new cities

The cities and urban development in the last two centuries draw a rural to urban migration premise for sustaining industrialisation. Metros are colonial cities according to the current discourse and new cities such as Ayodhya, Kashi and Pushkar must be built. The colonial cities were meant for the transport of goods, taxation and then sending them by ship.

Cities also bring in elements of modernism, not just in architecture but also in the entire gamut of culture, literature, human behaviours and the like. There are anecdotes of how this modernist feature was embedded in the development model of the Indian city. Innovative design and modernist features brought in by Le Corbusier, and the influence of Habib Rahman, who was brought in by Jawaharlal Nehru to design some of the important buildings in the national capital, laid an emphasis on modern technology and mass production techniques and material to design and manufacture high quality and cheap goods that are accessible to many. Likewise, almost all modern towns were developed with spaces for theatre, culture, art, and recreation. This was primarily the driving feature in modern cities.

The building of new towns met several needs — from providing jobs and homes for refugees and absorbing excess population from the older urban areas, to generating economic development in the local region and serving as symbols of the new modern India that was emerging, though not completely ideal and commensurate to the needs, but quite inclusive in design and what was built.

In the current phase, a new sense of urbanisation is dominating. And the old understanding that cities are considered to be centres of enlightenment, workplace, and habitat is being challenged. Cities should not just be centres of workplaces but also centres of yatras, pilgrimage and so on. Thus, we find big corporates also landing in a small town such as Ayodhya and investing heavily in its infrastructure.

Thus, the new conundrum in India is for a new form of urbanisation; a new revivalism of the faith where the cities and towns and where the system should be aligned to the religion of the majority, and not separate from it.

Investments and random modules

The post-colonial period saw the emergence of new towns, and some of them were industrial as well such as Bhilai, Rourkela, and Chandigarh to name a few. Still, the metros attracted the largest numbers of people and investments.

We know from the ranking of urban centres that if one goes by metro classification of the highest in population and wealth generation, colonial cities emerge in the list. After that the other urban centres are regional in character. There is an effort to try and elevate a regional pilgrimage city to that of a colonial city — the heavy investment in the urban infrastructure of Ayodhya is a pointer. It is good to spend resources in any regional city be it for production or tourism or otherwise. However, since there is no apparent plan to direct such expenditure according to a justifiable plan of investment in regional cities across India, one wonders what the justification of spending on random modules in a haphazard way is. The new Central Vista. The Sardar Patel statue. The high-speed bullet train project between Ahmedabad and Mumbai. The temple in Ayodhya. What do we understand from this enormous expenditure?

It seems to indicate that the goal of the Indian government is to be a modern nation sitting on an ancient seat and to try to reverse the separation of religion from politics — to signal religion to be a social phenomenon rather than a private one.

The role of the state and social good

This draws one’s attention to one of the moot points. And that is to understand what the role of the state is in building cities and creating investments. We know that the accumulation of capital and the generation of surplus in a democratic society should be directed towards social good, and not for religious good, as we have experienced in the early centuries of Hindu revivalism. What does social good mean? In simple terms it means that the surplus generated must be distributed to build modern institutions, education, health, social infrastructure, particularly in a society that screams for social sector investments (the World Bank estimates that India will need to invest $840 billion over the next 15 years for urban infrastructure), and not for religious good, which is exactly what we are doing now.

This revivalism is based on an acute form of centralisation of finances and a ghettoisation of urban spaces on a religious basis. An answer to this is decentralisation, democratisation and a more dynamic coexistence of citizens, with access to equal rights and obligation.


Date:13-03-24

प्रति व्यक्ति आय में हम पड़ोसियों के मुकाबले कहां

संपादकीय

वैसे तो मात्र प्रति व्यक्ति आय से किसी भी देश की खुशहाली का पता नहीं चलता लेकिन इस पैमाने पर भी भारत, बांग्लादेश और चीन से लगातार पिछड़ता गया है! अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) चार्ट के अनुसार वर्ष 1980 में तीनों देशों की प्रति व्यक्ति आय डॉलर में क्रमशः 271.86, 311.09 और 306.96 थी, जो अगले दस वर्षों में 375.22, 398.05 और 346.87 हुई। यानी भारत चीन से आगे लेकिन बांग्लादेश से पीछे रहा। अगले पांच साल बाद भारत इस पैमाने में 380.18 डॉलर पर रुक गया, जबकि बांग्लादेश और चीन कुलांचे भरते हुए 450. 13 और 602.53 डॉलर पर पहुंचे। वर्ष 2010 तक भारत ने जबरदस्त उछाल के साथ 1380 का आंकड़ा छुआ जबकि अन्य तुलनात्मक पड़ोसी 935.76 और 4500 डॉलर पर पहुंचे। कहना न होगा कि इस काल में भारत तीन गुना से ज्यादा, बांग्लादेश दूने से कम लेकिन चीन अपने शबाब की कहानी लगातार लिखता हुआ साढ़े पांच गुना बढ़ा। लेकिन इसके बाद भारत और चीन के बीच आने वाले कई दशकों तक न मिटने वाला अंतर दिखाई देने लगा। सन् 2020 में भारत कुछ खास नहीं कर पाया और बांग्लादेश से पीछे खड़ा रहा। आईएमएफ का कहना है कि चालू साल में अनुमानतः तीनों देशों के ये आंकड़े 2850, 2650 और 13, 160 डॉलर होंगे। लेकिन अगले चार साल चीन तो छोड़िए, बांग्लादेश भी भारत से आगे रहेगा। और तब अनुमानित आंकड़े दिखाएंगे 3990, 4110 और 16,800 डॉलर। क्रिसिल के अनुसार भारत 2031 तक दूनी जीडीपी (सात ट्रिलियन) के जरिए उच्च-मध्यम आयवर्ग के देशों में शामिल हो जाएगा, हालांकि तब तक आईएमएफ का पैमाना बदल चुका होगा। मानव विकास पर देश का रेंगना फिलहाल बना रहेगा।


Date:13-03-24

इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले में आयोग की साख दांव पर है

विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील, ‘अनमास्किंग वीआईपी’ पुस्तक के लेखक )

चुनाव आयुक्त के त्यागपत्र के बाद चुनावी बॉन्ड के खुलासे के बारे में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से चुनावों में सस्पेंस और रोमांच का तड़का बढ़ गया है। 1989 के चुनावों के पहले राष्ट्रपति ने दो अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करके चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय बना दिया था। इस समय आयोग में सिर्फ एक सदस्य होने की वजह से इतिहास को दूसरे तरीके से दोहराया जा रहा है। आयोग को तीन सदस्यीय बनाने के बारे में हुए विवादों पर कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 1991 और संविधान पीठ ने 1995 में फैसला दिया था। जजों के अनुसार स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुसदस्यीय आयोग की व्यवस्था बेहतर है। आयुक्तों की नियुक्ति के कॉलेजियम में जज को शामिल करने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। अविश्वास प्रस्ताव लंबित रहने पर विधानसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की भूमिका सीमित हो जाती है। त्यागपत्र के कारणों के जवाब के बगैर दो नए आयुक्तों की नियुक्ति से आयोग की साख का संकट गहरा सकता है।

चुनावी बॉन्ड का खुलासा नहीं करने पर जजों ने पूछा था कि आदेश के बाद 26 दिनों तक स्टेट बैंक ने क्या किया? कोर्ट के 15 फरवरी के पुराने फैसले के अनुसार आयोग को 13 मार्च तक चुनावी चंदे का विवरण वेबसाइट पर जारी करना था। हालांकि कल एसबीआई ने चुनाव आयोग को बॉन्ड की जानकारी सौंप दी है। पर कोर्ट के फैसले के बाद आयोग ने पूरी जानकारी हासिल करने के लिए बैंक पर दबाव क्यों नहीं बनाया? इस बारे में लिखे आयोग के पत्र और बैंक के जवाबों को भी अदालत में दायर करने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अनुसार ईडी, सीबीआई और आईटी छापों के माध्यम से सरकार जबरन चंदा वसूलती है। जबकि राहुल गांधी के अनुसार चुनावी बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। मार्च 2018 से जनवरी 2024 तक मिले 16,518.11 करोड़ रुपए के बॉन्ड में 56 फीसदी भाजपा को और बकाया 44% हिस्सा कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को मिला है। इसलिए कुछ लोगों की यह दिलचस्प थ्योरी है कि चुनावी बॉन्ड की बारूदी सुरंग में भाजपा से ज्यादा विपक्ष को नुकसान होगा।

इस साल 64 देशों में चुनाव हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को बड़े खतरों की चेतावनी दी है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली और बंगाल समेत कई राज्यों में नेताओं-अपराधियों के आगे पुलिस-प्रशासन के नतमस्तक होने से लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। राजनीति में अपराधियों के बोलबाले पर चिंता जताते हुए 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरीमन ने अहम फैसला दिया था। उसके अनुसार 2004 में 24, 2009 में 30, 2014 में 34 और 2019 में 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रत्याशियों के खिलाफ चल रहे मामलों का ब्योरा प्रकाशित करना जरूरी है। लेकिन सरकारी प्रचार के आगे अपराधियों की जन्म-कुंडली नदारद रहने पर आयोग की चुप्पी चिंताजनक है।

पैसे, शराब, रेवड़ी, हिंसा और प्रोपगेंडा से वोट हासिल करना कानून का उल्लंघन है। गाजियाबाद के चुनाव अधिकारी ने 280 मदों में खर्च की सूची जारी की है। उसमें हेलीकॉप्टर पर 2.3 लाख, ड्रोन पर 16 हजार, खाने की थाली पर 100 और समोसे पर 10 रु. का खर्च निर्धारित हुआ है। लोकसभा चुनावों में प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम लिमिट 95 लाख तय है। लेकिन उससे ज्यादा पैसा तो टिकट हासिल करने में खर्च हो जाता है। चुनावी खर्च को आयोग प्रभावी तरीके से नियंत्रित करे तो उद्योगपतियों व अपराधियों से नेताओं का गठजोड़ फेल हो सकता है। आधुनिक तरीकों से समर्थकों और पार्टी के खर्चों का पूरा हिसाब रखने की जरूरत है। अक्टूबर 2013 में जारी सोशल मीडिया गाइडलाइंस के अनुसार डिजिटल मीडिया के प्रचार और खर्चों के लिए प्रत्याशी और पार्टियों के साथ टेक कम्पनियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। आम चुनावों में एआई का इस्तेमाल अवैध है, जिस पर आयोग को प्रतिबंध लगाने की जरूरत है।


Date:13-03-24

अस्तित्व में आया न्यायसंगत कानून

रसाल सिंह, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं )

नागरिकता संशोधन अधिनियम दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था। चार वर्ष की देरी के बाद अंततः उसकी पात्रता और प्रक्रिया संबंधी विस्तृत नियमावली गत दिवस भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दी गई। इससे इस अधिनियम के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह मोदी सरकार की एक निर्णायक पहल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के नियम निर्धारित किए गए हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होते ही ब्रिटिश भारत में जन्म लेने वालों को उसी दिन से भारत की नागरिकता मिल गई, लेकिन जो लोग पूर्व-रियासतों के निवासी थे, उनके लिए 1955 में नागरिकता कानून बनाकर उन सबको भारत की नागरिकता दी गई। इस कानून में समय-समय पर जैसे 1986,1992, 2003 और 2005 में गोवा, दमन-दीव और दादरा एवं नगर हवेली, पुडुचेरी आदि के अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान से भूमि विवादों को सुलझाकर भारत में मिलाए गए क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए संशोधन किए गए। इसी क्रम में मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों-हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय को भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 पारित हुआ।

राजपत्र में अधिसूचित नियमावली में नागरिकता प्राप्त करने की तमाम अड़चनों को दूर करने के लिए जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। यदि किसी के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे भी शपथपत्र देकर अपनी पात्रता संबंधी घोषणा कर नागरिकता के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी। इसी क्रम में ग्राम पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम आदि स्थानीय शासी निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र को भी मान्यता प्रदान की गई है। जिलाधिकारी कार्यालय की जगह अब यह आवेदन केंद्रीकृत आनलाइन पोर्टल पर किया जा सकेगा। पहले नागरिकता कानून में अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले मान्य दस्तवेजों की सूची बहुत सीमित थी। अब उसे काफी व्यापक बनाया गया है। इसका उद्देश्य पीड़ित लोगों को त्वरित लाभ देना है। नागरिकता कानून का कई दलों की ओर से खुलकर विरोध किया जा रहा है। यह मुस्लिम तुष्टीकरण की परंपरागत राजनीति के चलते ही है। कुछ राज्य सरकारों की ओर से भी नागरिकता कानून को अमल में लाए जाने का विरोध किया जा रहा है। यह व्यर्थ का विरोध है, क्योंकि नागरिकता संघ सूची का विषय है। इस तथ्य से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी आदि अल्पसंख्यक समुदायों के साथ अमानवीय व्यवहार और उत्पीड़न होता है। इन मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों में जारी मजहबी प्रताड़ना के कारण भारत में विस्थापित लोगों की संख्या समय के साथ लगातार बढ़ी है।

अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए हुए नेहरू-लियाकत समझौते के अनुपालन में पाकिस्तान के असफल हो जाने पर वहां प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को स्वीकारना हमारा संवैधानिक दायित्व है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो लोग मजहबी कारणों से प्रताड़ित हैं, जिनका घर-बार सब छूट चुका है, क्या उन्हें सामान्य जीवन जीने के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए? क्या भारत को उन लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए, जो विभाजन पूर्व उसके ही नागरिक थे और जिन्होंने अलग देश नहीं मांगा था? उक्त तीनों देशों में अल्पसंख्यक जिस आस्था को अपने जीवन से अधिक मूल्यवान मानते हैं, उसी आस्था के कारण उन्हें अपमान, उपेक्षा और उत्पीड़न सहना पड़ता है। 75 साल पहले वे इसी देश के नागरिक थे तो स्वाभाविक है कि वे अपनी मातृभूमि भारत से ही शरण और सहायता की आशा करेंगे।

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों (जो अवैध प्रवासियों के रूप में भारत में रह रहे हैं) के मानवाधिकारों की रक्षा-हेतु उन्हें नागरिकता प्रदान करने वाला यह कानून आवश्यक था। चूंकि तीनों पड़ोसी देश अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने अपना कर्तव्य समझकर नागरिकता कानून में आवश्यक संशोधन किए। इस संशोधन का उद्देश्य मजहब के कारण प्रताड़ित उन अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक जीवन देना है, जो उक्त तीनों देशों में अपनी आस्था का अनुसरण नहीं कर पा रहे। नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार अवैध प्रवासी भारत के नागरिक नहीं हो सकते थे। वे इस अधिनियम की धारा-5 के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन करते थे, किंतु यदि वे अपने भारतीय मूल का साक्ष्य देने में असमर्थ होते थे तो उन्हें उक्त अधिनियम की धारा-6 के तहत प्राकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा जाता था। इस तरह से नागरिकता प्राप्त करने के लिए इन तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना आवश्यक था। संशोधित अधिनियम में इस अवधि को घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।

नागरिकता कानून तीनों पड़ोसी देशों के मुस्लिमों को सीधे भारत की नागरिकता हासिल करने की सुविधा नहीं देता, क्योंकि वे अपने देशों के बहुसंख्यक नागरिक हैं। इस कानून से किसी भी भारतीय अल्पसंख्यक और विशेष कर मुस्लिम की नागरिकता किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। यह कानून किसी की नागरिकता का हनन नहीं कर रहा, बल्कि वंचितों को कानूनन अधिकार दे रहा है। यह अधिनियम किसी को बुलाकर भी नागरिकता नहीं दे रहा, बल्कि जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया, वे ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। उक्त तीनों इस्लामिक देशों के मुसलमान भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह नियम सभी विदेशी व्यक्तियों के लिए लागू है। भारत सरकार ऐसे आवेदनों पर विचार करने के बाद उन्हें नागरिकता प्रदान करती भी है। जैसे पाकिस्तानी गायक अदनान सामी को जनवरी 2016 में भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। स्पष्ट है कि राजनीतिक कारणों अथवा वोट बैंक की राजनीति के चलते नागरिकता कानून के अमल का विरोध करना अतार्किक, अमानवीय और असंवैधानिक है। आम चुनाव की दहलीज पर खड़े विपक्ष को संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए।


Date:13-03-24

विरोध की सांप्रदायिकता

संपादकीय

अंततः संसद से चार साल पहले पारित हुआ नागरिकता संशोधन कानून अधिसूचित होकर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इस कानून के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होकर भारत में शरण लेने वाले गैर-मुस्लिम धर्मानुयायियों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। सरकार की ओर से बार-बार कहा है कि यह धार्मिम उत्पीड़न के शिकार लोगों को मानवीयता के आधार पर मानवीय गरिमा और राज्यगत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास है। इसमें सिर्फ नागरिकता देने का प्रावधान है, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है। सरकार के इस प्रयास में निहित मानवीय दृष्टिकोण को संवेदना के साथ स्वीकार किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि प्रत्याशित था। समूचे विपक्ष ने इसका विरोध किया। किसी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तो किसी ने चुनावों से ऐन पहले लागू करने के इसके समय को संदेह से देखा। एक तरफ जहां केजरीवाल जैसे बड़बोले नेता ने हास्यास्पद प्रतिक्रिया दी कि देश इस कानून के विरोध में है और आगामी चुनावों में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। यह अलग बात है कि केजरीवाल को जनता की वास्तविक प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। विरोधियों में सबसे तीखे स्वर ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की रही। विजयन ने कहा कि यह कानून जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, केरल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया दी कि यह कानून लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करता है। एक तरह से इन नेताओं ने यह नकार दिया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बहुल देशों में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ और वे उत्पीड़न का शिकार होकर ही वे अपना मूल देश छोड़कर भारत आए। इन देशों में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न एक बहुत ही उजागर तथ्य है जिसकी अनदेखी मोदी और भाजपा विरोधी नेता भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक समर्थन को ध्यान में रखकर ही कर रहे हैं। वस्तुतः यह एक गहरा प्रति सांप्रदायिक दृष्टिकोण है जो एक कथित सांप्रदायिकता के विरोध में दूसरी सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण करता है। इन्हें यह समझना चाहिए कि एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण का विरोध उससे भी अधिक उग्र सांप्रदायिकता के ध्रुवीकरण से नहीं किया जा सकता। अच्छा हो कि इस नागरिकता कानून को उतपीड़ितों के समर्थन में मानवीय दृष्टि से देखा जाए।


Date:13-03-24

अतार्तिक विरोध

संपादकीय

यह तो तय था कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, यानी सीएए के नियमों को लागू करने संबंधी अधिसूचना जिस किसी दिन भी जारी होगी, इसे लेकर एक बार फिर राजनीतिक मोर्चेबंदी देखने को मिलेगी और सियासी पार्टियां अपने मुफीद मोर्चे पर जा खड़ी होंगी। ऐसे में, पश्चिम बंगाल और केरल के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का रुख भी अप्रत्याशित नहीं है। सीएए को संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध बताते हुए उन्होंने एलान किया है कि वह इसे तमिलनाडु में लागू नहीं होने देंगे। विडंबना यह है कि जिस संविधान की दुहाई देते हुए ये मुख्यमंत्री सीएए कानून को अपने-अपने प्रदेश में लागू न होने देने की बात कह रहे हैं, वही उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं देता! हमारे संविधान निर्माताओं ने संघीय ढांचे का प्रारूप तय करते समय ऐसे संभावित हालात पर काफी बहस-विमर्श के बाद अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा किया था और उनकी तीन विषय-सूची बनाई थी- केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नागरिकता केंद्रीय सूची का विषय है। इससे जुडे़ कानून को राज्य सरकारें नकार नहीं सकतीं। अलबत्ता, असहमति की सूरत में वे शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है।

ऐसा नहीं है कि ये मुख्यमंत्री इस हकीकत से नावाकिफ हैं या सीएए संबंधी अधिसूचना अचानक उनके सामने आ प्रकट हुई है। गृह मंत्री अमित शाह पूर्व में कई बार कह चुके थे कि आम चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। निस्संदेह, इस अधिसूचना के जारी किए जाने के समय के अपने राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, मगर इसका मुकाबला भी इन मुख्यमंत्रियों को राजनीतिक रूप से ही करना चाहिए। पर इसके विरोध में यह कहना कि वे इस कानून को अपने यहां लागू नहीं होने देंगे, कहीं न कहीं सांविधानिक शपथ का उल्लंघन है। जब केरल सरकार ने खुद संविधान के अनुच्छेद-131 के तहत इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, बल्कि इस संदर्भ में सौ से भी ज्यादा याचिकाएं दायर हैं और केंद्र ने भी अदालत में दायर अपने शपथपत्र में कह रखा है कि यह कानून किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता को प्रभावित नहीं करता, तो सांविधानिक पद पर बैठे स्टालिन जैसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अदालत का फैसला इसकी वैधानिक स्थिति तय कर देगा।

दरअसल, हाल के वर्षों में केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ राजनेताओं की सियासी प्रतिद्वंद्विता जिस तरह शासकीय टकराव में तब्दील होती गई है, उससे निकट भविष्य में देश के संघीय ढांचे के आगे गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। जांच एजेंसियों के बीच कटु टकराव के अब कई उदाहरण हमारे सामने हैं। मगर कानून-व्यवस्था राज्य के विषय हैं, इसलिए मुख्यमंत्रियों को किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करते हुए हमेशा यह याद रखना चाहिए कि किसी किस्म के धार्मिक-जातीय धु्रवीकरण से उनके राज्य के सामाजिक ताने-बाने को गंभीर चोट पहुंच सकती है। सीएए विरोधी पिछले प्रदर्शनों में ही किस पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ था, इसे हम अभी भूले नहीं हैं। सीएए कानून को लेकर खास तौर से पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी गहरी आशंकाएं रही हैं। वहां ज्यादातर भाजपा या उसके सहयोगी गठबंधन की ही सरकारें हैं, इसलिए सीएए संबंधी नए नियमों के बारे में पूर्वोत्तर के नागरिकों को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। खासकर मणिपुर की हिंसा को देखते हुए, जो देश के लिए सिरदर्द बन चुकी है।


Date:13-03-24

नागरिकता से जुड़े अनेक सवाल

पीडीटी आचार्य, ( संविधान विशेषज्ञ )

भारत एक ऐसा देश है, जहां शरणार्थी आते रहे हैं। सन् 1947 में बंटवारे के समय ही लाखों लोग सीमा पार करके यहां आए थे। कुछ इसी तरह की तस्वीर ‘मुक्ति-संग्राम’ के दौरान भी दिखी थी, जब पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से हजारों लोग भारत में दाखिल हुए। संयुक्त राष्ट्र का ‘कन्वेंशन’ कहता है कि शरणार्थियों को किसी भी देश में आने से नहीं रोका जाना चाहिए और यह उस देश के विवेक पर निर्भर है कि वह उन लोगों को अपना नागरिक बनाए या नहीं। मगर भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। हमारी सोच यह रही कि पहले विभाजन की त्रासदी झेल रहे लोगों को बसाया जाए, फिर अन्य शरणार्थियों की सुध ली जाएगी। इसी वजह से उन्हें नागरिकता देने की एक व्यावहारिक नीति गढ़ी गई और कोई कानून नहीं बनाया गया।

यह स्थिति साल 2019 तक रही, जब तक कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को संसद से पारित नहीं किया गया। अब इसे अधिसूचित भी कर दिया गया है, जिसके बाद पूरे देश में यह कानून लागू हो गया है। इस संशोधित कानून के मुताबिक, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इसकी शर्त यह होगी कि वे 31 दिसंबर, 2014 तक भारत में आ चुके हों। तर्क दिया गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश हैं और वहां गैर-मुसलमानों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। अब इन मुल्कों से भारत आए लोगों को राहत मिल सकेगी।

वाकई, इन देशों से भागकर आए शरणार्थी वर्षों से भारत में रह रहे हैं। चूंकि इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, इसलिए कानूनन ये घुसपैठिए या शरणार्थी ही माने गए हैं। भारतीय कानून इनकी कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि इनको नागरिकता देने का कोई प्रावधान था ही नहीं। भारतीय संविधान उन्हीं लोगों को नागरिकता का हकदार मानता है, जो देश में संविधान लागू होने के समय (26 जनवरी, 1950) भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करते थे, और (1) जिनका जन्म भारत में हुआ है या (2) जिनके माता-पिता में से कोई एक भारत के नागरिक रहे हैं। इनके अलावा भी कुछ प्रावधान हैं, लेकिन मुख्यत: इन्हीं दो प्रावधानों को तवज्जो मिलती है। लिहाजा, पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को नागरिक बनाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी। हालांकि, 2019 में सीएए के पारित हो जाने के बाद भी यह मामला सिरे नहीं पकड़ सका, क्योंकि देश भर में इसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए थे। नतीजतन, इसे अधिसूचित करने में चार साल का वक्त लग गया।

आलोचकों के अपने तर्क हैं। हालांकि, संविधान की नजर से भी इसमें एक त्रुटि है। इसमें दरअसल धर्म को नागरिकता का आधार बनाया गया है, जबकि संविधान के भाग दो में, जिसमें नागरिकता का जिक्र है, धर्म शामिल नहीं है। आलोचक इसी बिना पर सीएए को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बता रहे हैं, और इसकी सांविधानिक वैधता को लेकर अदालत की शरण में गए हैं, जहां अब तक सुनवाई का इंतजार हो रहा है। किसी शरणार्थी को नागरिकता देने में शायद ही किसी को ऐतराज है। विरोध की वजह उनमें धर्म के आधार पर किया गया बंटवारा है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या प्रताड़ित सिर्फ अल्पसंख्यक होते हैं? पड़ोसी देशों में अहमदिया (इस्लाम से अलग हुआ संप्रदाय) की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या उनको महज इसीलिए नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वे मुसलमान हैं?

सीएए के प्रति आशंका की एक वजह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) भी है। यह विवादित इसलिए बन गया, क्योंकि 2003 में जिस संशोधन के जरिये इसे अधिकृत किया गया, उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि हर भारतीय का नाम इस रजिस्टर में होना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होना भी चाहिए। मगर इसके क्रियान्वयन में कुछ व्यावहारिक मुश्किलें हैं, जैसे- इसमें स्थानीय प्रशासन को रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए अधिकृत किया गया है। वह चाहे तो किसी का नाम इसमें दर्ज कर सकता है और किसी का नाम काट सकता है। परेशानी यह है कि हमारे प्रशासनिक ढांचे में काफी संख्या में भ्रष्ट, सांप्रदायिक और पक्षपाती लोग घुस गए हैं। इसी कारण भारत के मुस्लिमों में तमाम तरह की शंकाएं हैं। उनको डर है कि उनका नाम जबरन इसमें से हटाया जा सकता है। हालांकि, विरोध के बाद एनआरसी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लेकिन सीएए के लागू होने के बाद यह आशंका फिर से सिर उठाती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रताड़ित होकर नहीं, कई बार अच्छे अवसर की तलाश में भी पड़ोसी देशों से लोग यहां आते हैं। ऐसे में, वहां से आए मुसलमानों को अब भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।

आखिर इसका समाधान क्या है? आदर्श स्थिति तो यही होती कि ऐसी किसी पहल पर विवाद ही न हो। इसके लिए आवश्यक यह है कि सरकार इस मसले से जुड़े सभी पक्षों को विश्वास में ले। वह उनकी बुनियादी समस्याओं को सुने और उनकी आशंकाओं को दूर करे। इसका ऐसा समाधान निकलना चाहिए कि किसी शरणार्थी को भारत में अपमानित न होना पड़े। आज देश में शरणार्थियों की कई पीढ़ियां मौजूद हैं। उनकी चिंताओं का हल निकालना जरूरी है। वैसे, कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, आम चुनाव के बाद नई सरकार इसे वापस भी ले सकती है।

देखा जाए, तो भारत में शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए विशेष कानून का होना आवश्यक है। यह तो हर कोई चाहता है, मगर मानवीय मदद की दरकार प्रत्येक शरणार्थी को है। अब तक हमारी नीति स्पष्टत: यही रही है कि हम शरणार्थियों को बेशक पनाह देंगे, लेकिन यह उम्मीद भी करते हैं कि हालात सुधरने पर वे स्वत: अपने मुल्क वापस लौट जाएंगे। वे स्थायी तौर पर यहां नहीं रहें, तो बेहतर है, क्योंकि हमें अपनी ही विशाल आबादी को संभालने में दिक्कतें पेश आती रही हैं। इसीलिए भारतीय संविधान में नागरिकता देने के सीमित प्रावधान किए गए थे। अब इसको व्यापक बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी कई सवालों में घिरता दिख रहा है।