13-02-2019 (Important News Clippings)
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Date:13-02-19
Wrong Signals
Instead of summoning global CEOs to India we should be wooing them to India
TOI Editorials
The summons to Twitter CEO Jack Dorsey to appear before the parliamentary standing committee on information technology dents government’s efforts to improve India’s ease of doing business. Summoning a top business leader like Dorsey all the way from the US, to respond to frivolous complaints initially levelled by an unknown right wing group calling itself Youth for Social Media Democracy, sends out all the wrong signals about India. The group wrote to committee chairman Anurag Thakur, a BJP leader, alleging bias in suspension of right wing Twitter accounts. The summons is an outcome. It is also a dead giveaway that India’s current hyper-politicised atmosphere is interfering in business. Acting tough on a foreign company may feed election-eve nationalist frenzy but the repercussions may manifest in areas beyond Thakur’s narrow ambit. There is, for example, the constant US refrain that India places too many entry barriers for market access to US companies. Given President Donald Trump’s tariff-happy ways such needling of US companies is best avoided, particularly, at this time.
Authorities often threaten to hold social media companies to account for user posts numbering in millions daily, which is akin to punishing telecom companies for a crime hatched during a phone call. However, after blaming social media companies for inaction the grouse against them now seems to be that they are taking action. Thakur should note that social media platforms may just be acting more stringently owing to government’s draconian threats to shut down platforms on which fake news or unlawful content is posted. None of this is to say that Parliament cannot summon Dorsey or a Mark Zuckerberg as US Senate did. But that happened only after significant evidence of serious privacy violations and Russian meddling in US polls surfaced.
Government’s tendency towards regulatory overreach is spurred by too many laws, vaguely defined executive powers and weak institutions that lend themselves to harassing individuals. Prime Minister Narendra Modi has done excellent work in wooing foreign investment. But all that could be nullified by an excess of nationalist frenzy and regulatory zeal at home – even as less attention is paid to pressing problems such as agrarian distress or the jobs crisis (themselves outcomes of over-regulation to some extent). The government must nudge Thakur into letting go. By working up an avoidable pseudo-nationalist lather the IT committee is also working, precisely, against the national interest.
Date:13-02-19
Rest Strictly In Cash
Universal Basic Income through cash transfer can solve India’s poverty problem
Baijayant ‘Jay’ Panda, [ The writer is former Member of Parliament (Lok Sabha , Rajya Sabha)]
Several years ago, in discussions with economists Vijay Joshi, Pranab Bardhan and others, i was persuaded that Universal Basic Income (UBI) was an idea that deserved serious consideration. They had done notable work on it, felt it was viable, but rued that no politician in India had taken it up, and urged me to do so. I wrote about UBI in this column, and spoke in Parliament and conferences around the nation. But at that time only one other peer spoke up for it, Jammu & Kashmir’s Haseeb Drabu. Subsequently, in the Economic Survey of 2017, the government’s then chief economic adviser Arvind Subramanian took it up, raising hopes among many that a UBI would be launched.
But despite the Modi government’s major thrust on cash transfers in lieu of subsidised physical goods, most notably with the world’s largest such scheme for LPG cooking gas, it held back on launching a UBI. Meantime, other politicians have picked up the slack and there is now a political race to outdo each other with new schemes. India’s two biggest challenges, jobs and agriculture, are not just of the past five years but long running sagas. Both are serious, exacerbated by decades of poor policies. India missed the bus in earlier decades, while many Asian nations bootstrapped themselves out of poverty with high economic growth rates. Now, when India has become the world’s fastest growing large economy, radical new technologies are ensuring that far fewer jobs are created than earlier.
Similarly India’s agriculture policies, devised for 1960s food shortage crises, solved that problem but are now themselves the source of huge new problems. Over the decades, the minimum support price (MSP) induced and made possible farmers’ heroic production of grains, eradicating shortages. It continues to do so now, even though there is vast surplus production of grains, a lot of which rots in godowns or gets consumed by rats. Thus, governments have gradually become miserly with MSP, giving the opposition ammunition to target their heartlessness. This saga keeps playing in a continual loop, irrespective of which parties are in government and opposition. Clearly, a better solution than MSP must be found. But dumping or restricting MSP until that happens will only increase farmers’ misery manifold.
Politicians’ traditional solution has been to waive farm loans. That provides immediate relief to some farmers, and yields political dividends, like in state elections last December. But it has a cascading effect of hurting investment and worsening the fiscal deficit, which in turn weakens the rupee and fuels inflation. Worst of all, it only benefits a minority of farmers. A survey by the National Bank for Agriculture and Rural Development (Nabard) indicated that only 36% of farmers take loans from institutional sources, making governmental waivers irrelevant to most. Even among farmers who could benefit from waivers, many are excluded due to conditionalities like land ownership. For instance, the Punjab government’s loan waiver scheme announced in June 2017 covered only a fifth of the state’s 2.6 million farmers. And even then, till December 2018 only 35% of the funds have been disbursed.
Cash transfers are a far better solution. Their delivery to beneficiaries is radically more efficient, especially with new technologies and biometrics helping to bypass much of the leaky, corrupt, government administrative system. But even more important, besides giving a financial leg up to the farmer, it frees him up to take rational decisions on what to grow.
Intriguingly, a decade ago two incumbent chief ministers – Chandrababu Naidu and Vasundhara Raje – had publicly flirted with such ideas, but somehow did not pull the trigger. The most talked about of the new initiatives is Telangana’s Rythu Bandhu scheme, which is being seen as a win-win that offers a better policy alternative to farm distress than loan waivers, while also paying huge political dividend. It is thus no surprise that others are hurriedly following suit, including Odisha with its Kalia scheme, and the Union government with its Rs 75,000 crore national scheme for farmers’ income augmentation. And now, opposition leader Rahul Gandhi has raised the stakes, committing to a national minimum income guarantee if his party comes into office. He has thus become the first leader of a national party to do so, which will count if and when UBI ever becomes a reality.
The three most common concerns people have about UBI is whether it will dampen the will to work; if the numbers make sense; and why should it be universal. First, the Rs 1,000 or so per month that is being talked about, enough to keep people out of penury but not in luxury, will not hurt the incentive to work. Second, experts believe UBI can be funded with massive savings in existing subsidies, not necessarily by eliminating them but by cutting fraud. For example, when Chandigarh replaced ration cards with cash transfers, savings of 30% ensued after biometrics de-duplicated beneficiaries. Finally, making basic income universal solves many problems, such as those technical hurdles about farmers’ eligibility linked to land ownership. It also gives the poor a lifeline, and options, without being attractive enough for the likes of you and i to bother availing it. But yes, new technical solutions could make a targeted basic income feasible too.
Date:13-02-19
Tally EVMs’ ID Nos at Voting, Counting
ET Editorials
The Election Commission has written to state chief electoral officers and manufacturers of electronic voting machines (EVMs), reports this newspaper, to streamline the storage and transport of these key instruments of democracy. “There shall be real-time tracking and monitoring of the movement of EVMs and VVPATs through GPS-enabled mobile app-based GPS tracking used in vehicles,” says the commission. This is welcome. But it will take time to put a GPS chip in every EVM and create the backend for tracking all EVMs in real time to tally their actual location with where they are supposed to be. More immediate measures are called for. While Indian EVMs are difficult to hack, as these are not networked and every constituency has its own configuration of buttons and corresponding candidates/parties, ruling out any centralising tampering to contrive registration of votes for a particular button whatever button is actually pressed, nothing prevents switching of machines.
If an EVM that is used for voting is replaced, at the time of counting, with another one on which the right buttons have been pressed to give a huge lead to a particular candidate, democracy would be subverted, without any hacking of the machine. Spare EVMs are kept in a reserve pool, to replace machines that fail to work, but unless a close watch is kept on these, corrupt officials could get away with the equivalent of the ballot box switching of old. Every machine must have its own unique number and polling agents must sign off on the ID of the machine used in every booth, and this must tally with the machines counted. This reform, mostly procedural, can be put in place, while the process of GPS-enabling gets underway. A vigilant commission is the key to protecting the integrity of the democratic process.
Date:13-02-19
पहले तय तो करें सही पहचान
शंकर शरण, (लेखक राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक तथा वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
अल्पसंख्यक मुद्दे पर वही हुआ, जो दशकों से होता आया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अल्पसंख्यक अवधारणा को स्पष्ट करने की गुहार लगाई गई थी, ताकि सरकारी कामकाज में विभिन्न् स्तरों पर इसकी आड़ में हो रही मनमानी व अन्याय पर विराम लगाया जा सके। परंतु यहां एक खास मतवाद या समुदाय से संबंधित कोई उचित काम करने में भी तंत्र के सभी अंग हीलाहवाली ही करते हैं। इसमें भी वही हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिभाषित करने का काम अल्पसंख्यक आयोग को सौंप दिया मानो वही संविधान का व्याख्याता हो! जबकि संविधान में मौजूद ‘अल्पसंख्यक शब्द को केवल संसद या सुप्रीम कोर्ट ही परिभाषित कर सकते हैं। यह भी कितनी दु:खद स्थिति कि जो कोर्ट मामूली मुद्दे पर भी खुद निर्णय करता है, वह एक संवैधानिक उपबंध से जुड़े व दशकों से चली आ रही गड़बड़ी पर फैसला सुनाने से कन्नी काटता है। वस्तुत: यह भी इस समस्या की गंभीरता का ही संकेत है। भारत में यह ऐसी समस्या है, जिससे तमाम अन्य समस्याएं जुड़ी हैं। इसके समाधान में कई जटिल समस्याओं के समाधान की कुंजी है। पर सत्ता के सभी अंग इस पर खुलकर सोचने से भी बचते हैं जबकि देश का जनमत चाहता है कि ‘अल्पसंख्यक और ‘बहुसंख्यक की परिभाषा व विकृति से जुड़ी कानूनी विषमता दूर होनी चाहिए, क्योंकि इसी अस्पष्टता की आड़ में विभिन्न् सियासी दल, देसी-विदेशी संगठन और एक्टिविस्ट भारी गड़बड़ करते रहे हैं। ऐसा न तो दुनिया में अन्य किसी देश में है, न ही यह हमारे मूल संविधान में था।
समकालीन विमर्श में अल्पसंख्यक शब्द का आशय संकीर्ण हो चला है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता वाली समिति ने सरकारी दस्तावेज में ‘अल्पसंख्यक और ‘मुसलमान शब्दों को एक-दूसरे के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किया था। ऐसी समझ मूल संविधान की नहीं थी। फिर भी पिछली संप्रग सरकार ने इसकी अनदेखी कर सच्चर समिति की अनुशंसाएं लागू करने का फैसला किया। ऐसे नजरिए ने देश में दो प्रकार के नागरिक बना दिए हैं जिससे ‘कानून के समक्ष समानता का संवैधानिक पहलू गौण हो गया है। कुछ वर्ष पहले पश्चिम बंगाल के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बेधड़क कहा था कि वह समुदाय को देखकर ही हिंसा संबंधी घटनाओं पर कार्रवाई करते या नहीं करते हैं। राजनीतिक बिरादरी की भी यही स्थिति है। इससे नागरिक समानता का मखौल उड़ता है। यह सब ‘अल्पसंख्यक शब्द को कानूनी तौर पर अस्पष्ट छोड़ देने से ही हुआ। यह भी अभूतपूर्व स्थिति है कि किसी देश में अल्पसंख्यक को वह अधिकार मिलें, जो बहुसंख्यक को नहीं हैं। पश्चिमी लोकतंत्रों में ‘माइनॉरिटी प्रोटेक्शन का लक्ष्य होता है कि किसी के अल्पसंख्यक होने के कारण उसे किसी अधिकार से वंचित न रहना पड़े जो दूसरों को सहज प्राप्त है। भारत में इस अवधारणा को ही उलट दिया गया है जहां अल्पसंख्यकों के लिए विशेषाधिकारों की बात होती है। यह विकृति भारत में नागरिकों को दो किस्मों में बांट देती है। एक वे जिसके पास दोहरे अधिकार हैं और दूसरे वे, जिन्हें एक ही तरह के अधिकार हैं जो पहले के पास भी हैं। यह हमारे देश और समाज के लिए घातक साबित हुआ है जो समाज के कई वर्गों में जहर घोल रहा है।
सच तो यह है कि भारत में इस अवधारणा की जरूरत ही नहीं थी, जो योरपीय समाजों में नस्लवादी या सामुदायिक उत्पीड़न के इतिहास से पैदा हुई है। जबकि भारत में अंग्रेजी राज के दौरान भी ऐसा कुछ नहीं था। यहां तो गोरे अंग्रेजों, यानी लघुत्तम अल्पसंख्यकों को ही अति-विशिष्ट अधिकार हासिल थे। उससे पहले, मुगल शासन में भी अगर कोई वंचित समुदाय था तो वह बहुसंख्यक हिंदू ही थे जिन्हें जजिया देना पड़ता था। ऐसे में अव्वल तो ‘अल्पसंख्यक संरक्षण की अवधारणा ही भारत में मतिहीन होकर अपना ली गई, जिसका कोई संदर्भ यहां नहीं था। फिर भी, जब इसे पश्चिम से ले ही लिया गया तो वहां भी इसका यह अर्थ कतई नहीं कि अल्पसंख्यकों को ऐसे विशेषाधिकार दे दिए जाएं जो कथित बहुसंख्यक के पास न हों।
इससे जुड़ी तीसरी गड़बड़ी यह है कि ‘बहुसंख्यक के रूप में कोई कुछ भी समझे, वह हमारे संविधान में कहीं नहीं है। यहां अनेक राजनीतिक, कानूनी गड़बड़ियां इसी कारण पनप रही हैं। यहां कोई मुस्लिम या ईसाई व्यक्ति भारतीय नागरिक और अल्पसंख्यक, दोनों रूपों में अधिकार रखता है, किंतु एक हिंदू केवल नागरिक के रूप में। बतौर हिंदू वह अदालत से कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि संविधान में हिंदू या बहुसंख्यक जैसी कोई मान्यता ही नहीं है। इसीलिए हिंदू मंदिरों पर सरकार कब्जा करती रहती है, जबकि तमाम गड़बड़ियों के बावजूद मस्जिदों और चर्च के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। यह मुस्लिमों और ईसाइयों की तुलना में हिंदुओं की हीन स्थिति का केवल एक उदाहरण है। नि:संदेह, हमारे संविधान निर्माताओं का यह आशय नहीं था, किंतु कुछ बिंदुओं में ऐसी रिक्तता और अंतर्विरोध के कारण आज यह दुष्परिणाम देखना पड़ रहा है। जैसे, संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के संदर्भ में धर्म, नस्ल, जाति और भाषा, यह चार आधार देता है। जबकि अनुच्छेद 30 में केवल धर्म और भाषा का उल्लेख है। तब अल्पसंख्यक की पहचान किन आधारों पर हो? यह अनुत्तरित है। अत: जब तक इसे स्पष्ट न किया जाए, तब तक ‘अल्पसंख्यक नाम पर होने वाले सारे कृत्य अनुचित हैं।
आज अल्पसंख्यकों के नाम पर जारी मनमानियां संविधान निर्माताओं के लिए अकल्पनीय थीं। वे सभी के लिए समान अधिकारों के हिमायती थे। संविधान में अल्पसंख्यकों की परिभाषा अधूरी रह गई, जिसका दुरुपयोग कर नेताओं ने अपने हित साधने शुरू कर दिए। यह अन्याय मूलत: सत्ता की ताकत और लोगों के अज्ञान के कारण होता रहा है। ऐसा इसलिए भी हुआ, क्योंकि एक बुनियादी प्रश्न पूरी तरह और आरंभ से ही उपेक्षित है कि बहुसंख्यक कौन है? ऐसे में अल्पसंख्यक की धारणा ही असंभव हो जाती है, क्योंकि ‘अल्प व ‘बहु तुलनात्मक अवधारणाएं हैं। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता।
इसका सबसे सरल, निर्विवाद समाधान यह है कि संसद में एक विधेयक पारित कर वैधानिक अस्पष्टता दूर की जाए। यह घोषित किया जाए कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 में वर्णित अधिकार सभी समुदायों के लिए समान रूप से सुनिश्चित करने के लिए दिए गए थे। यही उनका आशय है। ऐसी कानूनी व्यवस्था से किसी अल्पसंख्यक का कुछ नहीं छिनेगा, बल्कि दूसरों को उनका वह हक मिल जाएगा, जो उनसे सियासी छल करके छीन लिया गया। यदि हमारी संसद, सुप्रीम कोर्ट या केंद्रीय मंत्रिपरिषद इसे समाप्त कर दें तो तमाम सामुदायिक भेदभाव, सांप्रदायिकता और देशघाती वोट बैंक की राजनीति के खत्म होने का मार्ग खुल जाएगा।
Date:13-02-19
सियासी दल पहले स्वयं को सुशासित करें
उदय प्रकाश अरोड़ा , ( लेखक जेएनयू के पूर्व ग्रीक चेयर प्रोफेसर हैं )
आज भारत का पढ़ालिखा तबका भी यह मानने लगा है कि राजनीति एक गंदी चीज है। वह चूंकि साफ-सुथरी हो ही नहीं सकती, लिहाजा उससे बचकर रहना चाहिए। शायद इसी वजह से आज बोलचाल की भाषा में राजनीति शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में होने लगा है। सवाल यह खड़ा होता है कि या अब से पहले भी राजनीति शब्द का इस्तेमाल इसी प्रकार होता था? स्कूली जीवन में मैंने सरदार पटेल पर एक कविता पढ़ी थी, जिसकी एक पंक्ति थी, ‘राजनीति’ का कुशल खिलाड़ी वह सरदार पटेल।’ की कुशल राजनीतिक निपुणता का ही फल था कि 565 रियासतों का भारत के साथ एकीकरण किया जा सका। जहां आज राजनीति करने के कारण नेताओं को सामान्यत: बुरी दृष्टि से देखा जाने लगा है वहीं सरदार पटेल की गणना राजनीति करने के कारण भारत के महापुरुषों में की जाती है। भले ही राजनीति को आज नकारात्मक दृष्टि से देखा जाने लगा हो, लेकिन महात्मा गांधी और सरदार पटेल के समय में ऐसा नहीं था। राजनीति करना तब एक सकारात्मक कार्य माना जाता था। जो राजनीति करते थे, जनता उन्हें आदर की दृष्टि से देखती थी। स्वतंत्र भारत के राजनीतिज्ञों की प्रथम पीढ़ी गांधी जी के नेतृत्व में विकसित हुई थी। गांधी जी ने जिस राजनीति को जन्म दिया, धर्म और नैतिकता के बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अत: हमारे नेताओं ने उस समय एक साफ-सुथरी स्वच्छ राजनीति बनाने की चेष्टा की। डॉ. आंबेडकर, डॉ. लोहिया, पं. नेहरू, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, कृपलानी, नरेंद्र देव, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने नैतिक राजनीति के निर्माण के लिए पूरी कोशिश की। डॉ. लोहिया जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महामंत्री थे तब उनकी पार्टी की सरकार केरल में बनी।
स्वतंत्र भारत की वह पहली गैर-कांग्रेसी सरकार थी। 1955 में सरकार के विरुद्ध मजदूरों का एक आंदोलन कुछ मांगों को लेकर प्रारंभ हुआ। आंदोलनकारियों का एक बड़ा प्रदर्शन त्रिवेंद्रम में हुआ। प्रदर्शन को रोकने के लिए अनियंत्रित भीड़ पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। सात लोग मारे गए। उस समय लोहिया जी इलाहाबाद में थे। घटना के बारे में जब उन्हें पता चला तब उन्होंने तुरंत कहा कि मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे, घटना की उच्चस्तरीय जांच हो और दोषी लोगों को दंडित किया जाए। लोहिया जी का कहना था कि आज स्वतंत्र देश की निहत्थी जनता पर चुनी हुई सरकार को गोली चलाना पड़े तो यह शर्मनाक बात है। उसके बाद पार्टी के सदस्यों ने बैठक की। विचार-विमर्श हुआ। लोहिया जी की बात उन्होंने नहीं सुनी। उनका मानना था कि चूंकि गैर-कांग्रेसी दल को पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला है, लिहाजा उसे खोना नहीं चाहिए। लोहिया जी अपनी बात पर डटे रहे। मतभेद होने के कारण उन्होंने न केवल महामंत्री पद से, बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। यह थी उनकी नैतिकता की राजनीति। लालबहादुर शास्त्री जब रेलमंत्री थे तब एक रेल दुर्घटना में 140 यात्रियों की मृत्यु के कारण उन्होंने रेल मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इसकी मिसाल आज भी दी जाती है।
सवाल है कि कहां विलुप्त हो गई भारतीय राजनीति की वह नैतिकता? कौन है इसका दोषी? या हमारा मौजूदा लोकतांत्रिक ढांचा इसके लिए दोषी है? ऐसी उसमें या खामियां हैं जिसके कारण देश में आज राजनीति हेय का विषय बनती जा रही है? कभी प्राचीन एथेंस के लोकतंत्र की आलोचना करते हुए प्लेटो ने लिखा था, ‘लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह एक आम आदमी को विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और इसी तरह के दूसरे गंभीर मुद्दों पर सदन में बोलने, अपना मत देने और कार्यकारिणी में निर्वाचित होकर कार्यवाही करने की पूरी इजाजत देता है, जबकि ये विषय ऐसे हैं कि केवल विशेषज्ञ ही इनके बारे में सही दिशा में सोच सकते हैं।’ प्लेटो ने सरकार चलाने वालों में दार्शनिकों और चिंतकों के शामिल किए जाने पर सबसे अधिक जोर दिया था। लोकतंत्र का दूसरा बड़ा दोष उन्होंने यह माना कि इस व्यवस्था में नेताओं के चुने जाने में वे कारण प्रभावी हो जाते हैं जिनका प्रशासन चलाने से कुछ लेनादेना नहीं होता, जैसे कि धन का खेल, वंश और परिवार की पृष्ठभूमि और जनता को बहकाने वाले लच्छेदार भाषण।
उनके हिसाब से तीसरा दोष था कि लोकतंत्र देश को अराजकता (भीड़तंत्र) की दिशा में ले जा सकता है। आज प्राचीन एथेंस नहीं है, फिर भी प्लेटो की आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले कही गई ये बातें भारत के वर्तमान लोकतंत्र के संदर्भ में बहुत कुछ सच लगती है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम लोकतंत्र को तिलांजलि दे दें। विशेषज्ञों ने तमाम बुराइयों के बावजूद लोकतंत्र को मौजूदा किसी दूसरी व्यवस्था से बेहतर माना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विभिन्न कारणों से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई खामियां हैं। दरअसल हमारे संविधान निर्माताओं ने देश में लोकतंत्र की जिस व्यवस्था को चुना वह है संसदीय प्रजातंत्र। संसदीय व्यवस्था का आधार हैं राजनीतिक दल। एक स्वस्थ संसदीय व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल प्रजातंत्र को मजबूत करें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। संसदीय कार्यवाही का गिरता स्तर गंभीर समस्या बन गया है तो राजनीतिक दलों के कारण ही। जब तक पार्टियां स्वयं जनतांत्रिक नहीं होंगी, उनके द्वारा लोकतंत्र कैसे स्थापित हो सकता है? भारत के लोकतंत्र की आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि पार्टियों के भीतर ‘आंतरिक लोकतंत्र’ का अभाव है। लगभग सभी पार्टियां परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद अथवा व्यतिवाद की शिकार हैं। पार्टियों के भीतर चुनाव नहीं होते। मुखिया द्वारा पदाधिकारी मनोनीत किए जाते हैं। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। चुनावों का उसे लंबा अनुभव है। इस अनुभव के बावजूद पार्टियों ने अपने को बदला नहीं। सुशासन के लिए जरूरी है कि पहले राजनीतिक दल अपने को सुशासित करें। परिवार, वंश और व्यति पूजा छोड़कर दल के भीतर जनतंत्र लाएं। ऐसा होने पर ही सुशासन को महत्ता मिलेगी। आज देश में दलों की संख्या निरंतर बढ़ जा रही है। यह एक हास्यास्पद स्थिति है। इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर राजनीति नहीं सुधरी तो देश भी नहीं सुधरेगा।
Date:13-02-19
ईवीएम मशीन की समीक्षा से ही बहाल हो पाएगा भरोसा
देवांग्शु दत्ता
हर चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर चर्चा होने लगती है। भारत में बड़े पैमाने पर होने वाले चुनावों को देखते हुए ईवीएम अपरिहार्य हो चुकी हैं। लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक अपारदर्शी होने से इसमें धांधली के आरोप लगते रहते हैं। चुनाव आयोग ने लगातार इन आरोपों को नकारते हुए कहा है कि ईवीएम को हैक करना तकनीकी रूप से नामुमकिन है। लेकिन यह दावा बेतुका है क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) ईवीएम का निर्माण करते हैं। ईवीएम एक कंप्यूटर ही होता है जिसके मदरबोर्ड में एक खास चिप लगी होती है और डाले गए मतों को दर्ज करने के लिए एक मेमरी यूनिट भी होती है। ईवीएम एक ऐसी मशीन है जो किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ी होती है और उसे प्रोग्राम किया जा सकता है। इनका परिचालन नियंत्रित करने वाली चिप पर प्रोग्राम कोड अंकित होते हैं। इसमें गंभीर मसले खड़े होने की संभावनाएं निहित हैं।
उम्मीदवारों के नाम उनके चुनाव चिह्नों के साथ वर्णक्रम में दर्ज होते हैं। हरेक मशीन में करीब 3,800 मतों को स्टोर किया जा सकता है और उसमें 64 उम्मीदवारों को मिलने वाले मत दर्ज हो सकते हैं। हाल में डाले गए मत की पुष्टि करने के लिए वीवीपैट की व्यवस्था भी जोड़ी गई है। वीवीपैट वाली ईवीएम मशीनों में मतदान के बाद एक पर्ची निकलती है जिस पर मतदाता का नाम और उसके द्वारा डाले गए मत का ब्योरा होता है। मतदाता के पास यह जांचने के लिए 7 सेकंड का वक्त होता है कि उसका मत पसंदीदा उम्मीदवार को गया है या नहीं। यह समय बीतने के बाद वह पर्ची एक बंद बक्से में जमा कर दी जाती है। बाद में जरूरत महसूस होने पर ईवीएम में दर्ज मतों का वीवीपैट पर्चियों के साथ मिलान किया जा सकता है। अगर दोनों विवरणों में मेल नहीं बैठता है तो उसे मतदान अधिकारी को बताना चाहिए। फिर ‘टेस्ट वोट’ का प्रावधान रखा गया है। अगर उसमें भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उस ईवीएम मशीन को हटाकर दूसरी मशीन लगा दी जाती है। लेकिन टेस्ट वोट में कोई गड़बड़ी न मिलने पर शिकायत खारिज कर दी जाती है।
हरेक ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट और एक मतदान यूनिट होती है। वीवीपैट एक अलग मशीन होती है और ईवीएम से जोड़ी जाती है। ईवीएम की दो इकाइयां एक तार से जुड़ी होती हैं। मतदान यूनिट पर मतदान से संबंधित बटन लगे होते हैं जबकि कंट्रोल यूनिट में मतों का ब्योरा रखा जाता है और गिनती के समय मतों की संख्या के बारे में भी बताती है। मतदान यूनिट पर जब भी बटन दबाया जाता है तो एक मत दर्ज हो जाता है और वह मशीन लॉक हो जाती है। अगला मत दर्ज करने के लिए कंट्रोल यूनिट की मदद से उसे अनलॉक करना पड़ता है।
जनवरी में सैयद शुजा नाम के एक शख्स ने ईवीएम मशीनों को लेकर बेहद सनसनीखेज दावा किया था। शुजा ने वर्ष 2009-14 तक ईसीआईएल में काम करने का दावा करते हुए कहा कि वह ईवीएम मशीनों के डिजाइन और परीक्षण करने वाली टीम का हिस्सा रहा था। वर्ष 2014 के चुनाव में इन्हीं मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। शुजा के मुताबिक उसे अमेरिका में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि रिलायंस जियो ने 2014 के चुनाव में ईवीएम मशीनों को कम-आवृत्ति वाले सिग्नलों के जरिये प्रभावित कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फायदा पहुंचाया। (वैसे जियो की वाणिज्यिक सेवाएं सितंबर 2016 में शुरू हुई थीं।) हालांकि शुजा ने अपने बड़े दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं पेश किया।
जनवरी में ही आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने यह दिखाने की कोशिश की कि ईवीएम के हार्डवेयर को बदलना किस तरह संभव है। अन्य शोधकर्ताओं ने भी ईवीएम को हैक किए जाने की स्थिति दर्शायी है। उनके मुताबिक चिप या सर्किट बोर्ड को आसानी से बदलकर हैकिंग की जा सकती है। चिप के साथ बड़ी समस्या यह है कि उसका न तो परीक्षण हो सकता है और न ही उसकी पुष्टि की जा सकती है। ईसीआई के पास यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि किसी ईवीएम में लगी चिप दूसरी चिप से बदली जा चुकी है। सुरक्षा विशेषज्ञों ने बारंबार यह कहा है कि सोर्स कोड बताने से ईसीआई के इनकार से यह काफी असुरक्षित हो जाता है। किसी भी गोपनीय एवं बग वाले कोड को खंडित किया जा सकता है और पहचाने जाने का भी डर नहीं रहता है। यही वजह है कि तमाम बड़ी कंपनियां अपने प्रोग्राम के सोर्स कोड जारी करती हैं जिसके आधार पर स्वतंत्र सुरक्षा विशेषज्ञ उनमें मौजूद खामियों को पहचान कर उन्हें दूर करने के उपाय बता सकते हैं।
ईसीआई इस समय ईवीएम या वीवीपैट नहीं बदलने जा रहा है। एक मांग यह की गई है कि 50 फीसदी ईवीएम मशीनों का मिलान वीवीपैट पर्चियों से किया जाए और अधिक गलतियां पाए जाने पर वहां पुनर्मतदान कराया जाए। एक अन्य सुझाव यह है कि जीत का अंतर कम होने पर वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य की जाए। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के औचक नमूने रखे जाने चाहिए ताकि मतदान प्रक्रिया में भरोसा बहाल हो सके। वीवीपैट से जुड़ी खामियों को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। कोई भी चालाक हैकर लगातार कई मतों में छेडख़ानी नहीं करेगा। मसलन, हरेक तीसरे मत में छेड़छाड़ की जा सकती है और उसके बाद भी वीवीपैट का टेस्ट वोट यही बताएगा कि मशीन सही तरह काम कर रही है। ईवीएम का मौलिक डिजाइन 1980 में तैयार किया गया था। ऐसी स्थिति में ईवीएम के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की समीक्षा का वक्त आ चुका है। इसका सोर्स कोड भी जारी किया जाना चाहिए ताकि खामियों को दूर कर मतदाताओं का भरोसा बहाल किया जा सके।
Date:12-02-19
Let Us Digress
Amol Palekar did not stray from the subject. But NGMA has forgotten its duty to provide space for free expression
Editorial
The inauguration of an exhibition in memory of the modernist painter Prabhakar Barwe (1936-1995) at the National Gallery of Modern Art in Mumbai has once again exposed the culture of compliance which has been developing in recent years. The actor, filmmaker and painter, Amol Palekar, had chosen the moment to voice his apprehension that as far as he knew, this would be the last exhibition at the NGMAs in Mumbai and Bengaluru organised by an advisory committee of local artists, and that henceforth all decisions might be taken by the central ministry of culture. Besides, few works would be displayed which were not in the collections of the NGMA. Upon which, NGMA director Anita Rupavataram and former chairman of the advisory committee Suhas Bahulikar interrupted him to request him to “stick to” Barve’s work. Palekar asked if he was being censored or disallowed from speaking — and was again told to keep to the subject. He had to wind up his speech. The incident has rightly evoked shock across the country, especially on account of the stature of the speaker and the importance of the venue.
Palekar digressed from the subject after speaking almost 600 words about his friend Barve in a written speech. It was, in fact, no digression, because he was expressing concerns about state and ideological interference in the arts that Barwe himself might have articulated, had he witnessed the arc that individual freedoms have seemed to take from the time of “award wapsi” to the present. Institutions like the NGMA are expected to push back against perceived pressures, not to encourage self-censorship and expect even their guests to refrain from speaking their mind, or expressing their disquiet. This obsession with the ostensibly approved line is peculiarly Soviet, rather than Indian. An institution cannot invite speakers and expect them to cleave to an invisible line. If that is the expectation, they should invite officials who are accustomed to working within set bounds, rather than artists, whose work springs from the freedom of expression.
When he was rudely interrupted, Palekar alluded to the case of Nayantara Sahgal, who was invited to the inauguration of the prestigious Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan in January, and then swiftly disinvited on fears that she would criticise the government. Indeed, the text of her speech objected to curtailed personal freedoms and the imposition of a uniform cultural identity on a land of diversity. To remain worthy of respect, institutions should jealously guard their intellectual space, which provides autonomy to writers and artists to express themselves freely. Especially when they digress.
Date:12-02-19
Time to raise the bar
The judiciary needs a mechanism to regulate post-retirement government appointments
N.L .Rajah, [N.L. Rajah is Senior Advocate, Madras High Court]
Justice A.K. Sikri, a well-regarded judge of the Supreme Court of India, found himself in the eye of a storm arising from accepting a post offered by the government, last year, while being a judge of the court. By later turning down the offer after the controversy erupted, he substantially redeemed the judiciary’s and his own honour. However, this is an issue that recurs frequently. Even titans in the legal field have had to face stinging rebuke from respected members of the fraternity for similar lapses.
The case of M.C. Chagla
For example, take the case of the late Justice M.C. Chagla. Both he and the former Attorney General of India, M.C. Setalvad, were members of the First Law Commission. Speaking as members of the Law Commission they had categorically denounced the proclivity of judges accepting post-retirement jobs sponsored by governments and called for an end to it. Unfortunately, in his post-retirement assignments, Justice Chagla violated the very same principle he had supported.
After retirement, he accepted a government appointment to serve as Indian Ambassador to the U.S. (1958-61) and later as Indian High Commissioner to the U.K (1962- 1963). Soon after this he was asked to be minister for education in Nehru’s cabinet, which he again accepted. He served as Education Minister (1963-66) and then as Minister for External Affairs (1966-67).
All this incensed his good friend M.C. Setalvad no end. In his book, My Life: Law and Other Things, he did not mince words in commenting on this serious lapse. He observed: “The Law Commission had, after careful consideration, expressed the unanimous view that the practice of a judge looking forward to accepting employment under the government after retirement was undesirable as it could affect the independence of the judiciary… He was so keen to get into politics that soon after the report was signed by him he resigned his office to become India’s Ambassador to the United States. His action was characteristic of the self-seeking attitude of many of our leading men.”
These harsh words are possibly unfair to a person of the calibre of Chagla. In none of the posts he held could he be accused of having acted as a sidekick to the government. On the other hand, by declaring in 1965 that the Aligarh Muslim University could not claim minority status conferred under Article 30(1) of the Constitution, he even earned the collective ire of his cabinet members. However, the shrill denunciations of the Law Commission on judges accepting post-retirement posts and Setalvad’s repeated calls to honour the principle merit acceptance even today.
In a study, the Vidhi Centre for Legal Policy pointed out that as many as 70 out of 100 Supreme Court retired judges have taken up assignments in the National Human Rights Commission of India, National Consumer Disputes Redressal Commission, Armed Forces Tribunal, and the Law Commission of India, etc. In Rojer Mathew v. South Indian Bank Ltd. — which is currently going into the issue of tribunalisation of the judiciary and its challenges to the independence of the judiciary — senior counsel Arvind P. Datar, amicus, has observed: “The Tribunals should not be haven for retired persons and appointment process should not result in decisions being influenced if the Government itself is a litigant and appointment authority at the same time.” Mr. Datar has expressed the sentiments of many of us at the Bar.
Striking a balance
At the same time, it is also true that the valuable experience and insights that competent and honest judges acquire during their period of service cannot be wasted after retirement. Unlike abroad, a judge of the higher judiciary in India retires at a comparatively young age and is capable of many more years of productive work. However, government-sponsored post-retirement appointments will continue to raise a cloud of suspicion over the judgments the best judges delivered while in service. Though cliched, it is true that in law justice must not only be done but also be seen to be done. Therefore, the viable option is to expeditiously establish, through a properly enacted statute, a commission made up of a majority, if not exclusively, of retired judges to make appointments of competent retired judges to tribunals and judicial bodies.
It is true that judges cannot legislate. However, where a void is found in the legal framework that requires immediate attention, and legislative intervention is not likely to emerge immediately, the Supreme Court is empowered to provide an interim solution till legislation is passed to address the hiatus. This process the top court has followed, to cite an instance (there are others), in the Vishaka case, where it laid down guidelines to deal with sexual harassment in workplaces till a law was passed by Parliament. It is desirable the Supreme Court invokes that methodology now and puts in place a process to regulate post-retirement appointments for judges. Such a process must sufficiently insulate the judiciary from the charge of being a recipient of government largesse.
In these times, the attacks on the fabric of independence of the judiciary will not be through engulfing flames but through small corrosive doses. Therefore, it is in the judiciary’s own interests to resolve this issue as expeditiously as it can.
Date:12-02-19
इनके अफसर, उनके अफसर
विभूति नारायण राय पूर्व आईपीएस अधिकारी
लगभग तीस साल पहले दफ्तर में डाक देखते समय मेरी नजर एक अंतर्देशीय खत पर पड़ी। आज ई-मेल और वाट्सएप्प के जमाने में तो शायद हम भूल ही गए हैं कि उन दिनों निजी संदेशों के लिए पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय ही सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले माध्यम हुआ करते थे। पत्र पढ़ा, तो पता चला कि किसी प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी ने मुझसे अनुरोध किया था कि उसके बुजुर्ग पिता आधी रात ट्रेन से इलाहाबाद स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और मैं ऐसी व्यवस्था कर दूं कि कोई उन्हें वहां से रिसीव कर 30 किलोमीटर दूर गांव तक पहुंचा आए। पत्र लेखक और मैं एक-दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे, सिर्फ एक ही रिश्ता हमारे बीच था कि मुझसे 14 साल बाद वह भी इंडियन पुलिस सर्विस का सदस्य बने थे। इसी रिश्ते के बल पर उन्होंने अपरिचय का विंध्याचल लांघते हुए देश के किसी सुदूर कोने से मुझे मदद के लिए लिखा था। यह विश्वास किसी शून्य से नहीं उपजा था। सेवा के मध्य भाईचारे और एक विस्तृत परिवार के सदस्य होने की भावना इस अधिकार भरे विश्वास की नींव थी।
कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के इर्द-गिर्द पिछले दिनों जो कुछ घटा, उसमें कुछ ऐसा था, जो इस भ्रातृत्व की भावना को नष्ट करने वाला था। मेरा मतलब उनके खिलाफ चल रही जांच से कतई नहीं है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध कदाचरण के आरोप लगाए जाएंगे और बहुत से मामलों में आईपीएस ही इन आरोपों की जांच भी करेंगे। यह तो सेवा की उत्कृष्ट परंपराओं के अनुकूल ही होगा कि जांच अधिकारी निर्ममता की हद तक निष्पक्ष होकर आरोपों को जांचे-परखे और दोषी पाए जाने पर किसी के साथ इसलिए कोई मुरव्वत नहीं बरती जाए कि वह किसी खास सेवा का है। पर कोलकाता में तो कुछ दूसरा ही हुआ। सीबीआई की हास्यास्पद हद तो एक यह रही कि बड़ी टुकड़ी पुलिस कमिश्नर के निवास पर पहुंची। सही है कि वरिष्ठ स्तरों पर घर से भी दफ्तर का बहुत सा काम होता है। इसके बावजूद घर में परिवार के दूसरे सदस्य भी रहते हैं, जिनके मनोविज्ञान पर इस तरह की छापेमारी का बहुत प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ऐसी कार्रवाई तो तभी की जानी चाहिए, जब किसी की गिरफ्तारी की जानी हो या इस बात की आशंका हो कि महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट किए जा सकते हैं। बाद में सीबीआई ने खुद सफाई दी कि उसका गिरफ्तारी का कोई इरादा नहीं था। कई साल से जांच चल रही है, इसलिए उस दिन साक्ष्य नष्ट करने की बात भी गले के नीचे नहीं उतरती।
इसके बाद कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के दफ्तर पर जो किया, वह भी उतना ही परेशान करने वाला था। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों के आवास और दफ्तरों को घेर लिया। यहां भी परिवारी-जन थे और उनके मनोविज्ञान पर उतना ही बुरा असर पड़ने जा रहा था। उनमें से कुछ के घबराए चेहरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखे भी। बड़ा साफ संदेश जा रहा था कि मामला पेशेवर से अधिक व्यक्तिगत है। दोनों पक्ष अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने का प्रयास कर रहे थे। किसी के गले नहीं उतरेगा कि जब कुछ ही घंटे बाद सीबीआई के नए निदेशक संस्था का नेतृत्व संभालने वाले थे, तब कार्यवाहक निदेशक का इतना बड़ा नीतिगत फैसला उचित था। इसी तरह, कोलकाता पुलिस का सीबीआई अधिकारियों के परिवारों को सताना या उनके दफ्तरों का घेरना पूरी तरह से अनैतिक था।
आईपीएस भी मनुष्यों से निर्मित किसी अन्य संस्था की ही तरह एक ऐसा संगठन है, जिसमें अच्छे-बुरे हर तरह के लोग होंगे। उनमें आपस में भाईचारे के साथ साथ ईष्र्या-द्वेष भी होगा, सबसे बढ़कर तरक्की का पिरामिड संकरा होने के कारण कई बार गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा भी होगी। यह सब कुछ मानवीय है। इन सबके बावजूद सेवा अपने भीतर का भ्रातृत्व बचाए रख सकती है। दिक्कत तब खड़ी होती है, जब अंग्रेजी की एक कहावत के अनुसार हम राजा से बढ़कर उसके खैरख्वाह होने की कोशिश करते हैं। इसमें एक बड़ी भूमिका राजनीतिज्ञ भी निभाते हैं। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुलिस कमिश्नर के निवास पर आना और धरने पर बैठ जाना सांविधानिक मर्यादाओं के उल्लंघन के साथ-साथ खुद को संदिग्ध बनाने जैसा था। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह था कि बहुत से आईपीएस अधिकारी धरने पर बैठीं ममता के इर्द-गिर्द दिख रहे थे। उनके इस तर्क पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि वे मुख्यमंत्री की सुरक्षा या शांति-व्यवस्था कायम करने के लिए वहां थे। इस मुद्दे पर भी केंद्र और राज्य सरकारों ने राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र प्रदर्शन स्थल पर मौजूद आईपीएस के मेडल छीनना चाहता है, जबकि राज्य इसके एवज में उन्हें राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना चाहता है। दोनों को एहसास नहीं है कि लंबी और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अर्जित किए जाने वाले दोनों मेडल किसी आईपीएस अधिकारी के लिए क्या अर्थ रखते हैं?
मेरा आईपीएस, तेरा आईपीएस का खेल दोनों के लिए खतरनाक है। यह आईपीएस बिरादरी का आपसी भाईचारा तो खत्म करेगा ही, उन सारी संस्थाओं को भी नष्ट कर देगा, जिनका नेतृत्व पिछले कई दशकों से आईपीएस कर रहा है। इनमें आईबी, बीएसएफ या सीआरपीएफ जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण संगठन हैं। सीबीआई की जो छीछालेदर हाल के दिनों में हुई है, उसके लिए काफी हद तक सरकारें ही जिम्मेदार हैं। हर दल ने उसका अपने हित में इस्तेमाल किया है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को उसे तोता कहना पड़ गया। यह तोता तब तक तो अच्छा लगता है, जब तक वह आपके मन की बात करता रहे, पर जैसे ही आप विपक्ष में पहुंचे, आपको यही तोता खलने लगता है। प्रतिशोध में यह हिंसक भी हो सकता है, जो सीबीआई के अंदर की हालिया उठा-पटक से स्पष्ट हो गया है।
मुझे हमेशा आश्चर्य होता रहा है कि हमारे देश में कभी भी पुलिस सुधारों के लिए कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हुआ? अब जबकि पानी सिर से ऊपर बह रहा है, तो यह सबसे उपयुक्त समय है कि पुलिस में बुनियादी परिवर्तन के लिए जनता मांग करे। संस्थाओं को और अधिक बिगड़ने देने से बेहतर यही होगा कि उन्हें बचाने की कोशिश की जाए।
Date:12-02-19
रोजगार और हकीकत
संपादकीय
नौकरी नहीं मिलने की वजह से अगर नौजवानों को खुदकुशी जैसे कदम उठाने को मजबूर होना पड़े तो यह सरकार और समाज दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता जब काम नहीं मिलने या नौकरी चली जाने की वजह से नौजवानों के जान देने की खबर देखने-सुनने में न आती हो। चिंताजनक बात यह है कि आज बड़ी संख्या में ऐसे नौजवान हैं जो इंजीनियरिंग या अन्य पेशेवर कोर्स कर चुके हैंलेकिन उनके पास काम-धंधा नहीं है। दिल्ली में चार दिन पहले फिर एक बीटैक डिग्रीधारी इंजीनियर ने पुल से छलांग लगा कर इसलिए जान दे दी कि उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। कुछ महीने पहले राजस्थान के अलवर जिले में चार नौजवानों ने ट्रेन के सामने कूद कर सामूहिक रूप से खुदकुशी कर ली थी। भले सरकारों तक इन नौजवानों की आवाज न पहुंची हो, लेकिन इस घटना ने बेरोजगारों की पीड़ा को सामने ला दिया था। इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि हमारी सरकारें रोजगार मुहैया कराने के मोर्चे पर एकदम नाकाम साबित हुई हैं।
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ऐसे विषय हैं जिनसे केंद्र और राज्य की सरकारें मुंह नहीं मोड़ सकतीं। शिक्षित नौजवानों को रोजगार मुहैया कराना सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन हालात और आंकड़े बताते हैं कि इन तीनों मोर्चों पर भारत का सरकारी तंत्र विफल साबित हुआ है। जब चुनाव करीब आते हैं तो हर दल और सरकार के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा इसलिए बन जाता है कि नौजवान मतदाता बड़े वोट बैंक होते हैं। इसलिए तब हर दल और सरकारें बड़े-बड़े दावे करते हैं, बेरोजगारी भत्ते जैसे प्रलोभन देते हैं, लेकिन चुनाव बाद ये वादे हकीकत में तब्दील होते नजर नहीं आते। ऐसे में इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन जैसे पेशेवर कोर्स करने वालों को काम नहीं मिलेगा तो हताश होना स्वाभाविक ही है। लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई करने के बाद काम नहीं मिलना निश्चित रूप से युवाओं में हताशा पैदा करने वाली बात है।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रोजगार क्षेत्र के हालात विकट हैं। यह समस्या विकराल रूप इसलिए धारण कर चुकी है कि शिक्षित युवाओं की फौज तो बढ़ रही है, सरकारें उन्हें रोजगार मुहैया नहीं करा पा रहीं। निजी क्षेत्र में स्थिति और गंभीर है, जहां सिर पर हमेशा छंटनी की तलवार लटकी रहती है। सरकार के रोजगार संबंधी आंकड़े तो भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले हैं। बेरोजगारी और इसके आंकड़ों को लेकर देशभर में जो बहस चलती रही है वह सरकार के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। यह किसी से छिपा नहीं है कि पिछले कुछ सालों में केंद्र और राज्य सरकार ने अपने यहां लाखों नौकरियां खत्म कर दी हैं। रोजगार के नाम पर कम पैसे में ठेके पर काम पर रखने की नीति चल पड़ी है। हाल में फिर लाखों नौकरियों के सृजन का दावा किया गया है। सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने पिछले साल जो रिपोर्ट जारी की थी वह हकीकत सामने लाने वाली थी। इसमें कहा गया था कि पैंतालीस साल में पहली बार बेरोजगारी दर छह फीसद से ऊपर निकल गई है। इससे सरकार के हाथ-पैर फूल गए थे और सरकार ने इसे अधूरा करार दिया था। इससे साफ है कि रोजगार को लेकर सरकारी दावे जहां खोखले साबित हो रहे हैं वहीं आंकड़े भ्रम पैदा कर रहे हैं। सवाल है कि अगर लाखों नौकरियां सृजित हो रही हैं, काम के मौके बन रहे हैं तो फिर नौजवानों को काम मिल क्यों नहीं रहा?
Date:12-02-19
उत्पादक का उत्तरदायित्व जरूरी
पंकज चतुर्वेदी
भारत में हर साल कोई 4.4 खरब लीटर पानी को प्लास्टिक की बोतलों में पैक कर बेचा जाता है। यह बाजार 7040 करोड़ रुपये सालाना का है। जमीन के गर्भ से या फिर बहती धारा से प्रकृति के आशीर्वाद स्वरूप निशुल्क मिले पानी को कुछ मशीनों से गुजार कर बाजार में लागत के 160 गुणा ज्यादा भाव से बेच कर मुनाफे का पहाड़ खड़ा करने वाली ये कंपनियां हर साल देश में पांच लाख टन प्लास्टिक बोतलों का अंबार भी जोड़ती हैं। शीतल पेय का व्यापार तो इससे भी आगे है, और उससे उपजा प्लास्टिक कूड़ा भी यूं ही इधर-उधर पड़ा रहता है। ये बोतलें इस किस्म की प्लास्टिक से बनती हैं जिसका पुनर्चकण हो नहीं सकता। या तो यह टूट-फूट कर धरती को बंजर बनाता है, या इसे एकत्र कर ईट भट्ठों या ऐसी ही भट्ठियों में झोंक दिया जाता है, जिससे निकलने वाला धुआं दूर-दूर तक लेगों का दम घोंटता है। यही हाल कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों, दूध की थैलियों, चिप्स आदि के पैकेटों का है। विडंबना है कि कुछ लोग कहते नहीं अघाते कि प्लास्टिक के आने से पेड़ बच गए। हकीकत यह है कि पेड़ से मिलने वाले उत्पाद, चाहे वे रस्सी हों या जूट या कपड़ा या कागज, इस्तेमाल के बाद प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते।
खाने-पीने की वस्तुओं से ले कर हर तरह के सामान की पैकिंग में प्लास्टिक या थर्मोकोल का इस्तेमाल बेधड़क जारी है, लेकिन कोई भी निर्माता जिम्मेदारी नहीं लेता कि इस्तेमाल होने वाली वस्तु के बाद उससे निकलने वाले इस जानलेवा कचरे का उचित निबटान करेगा। मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कंपनियों का मुनाफा असल उत्पादन लागत का कई सौ गुणा होता है, लेकिन करोड़ों-करोड़ विज्ञापनों में खर्च करने वाली कंपनियां इसे उपजने वाले ई-कचरे की जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं होतीं। एक कंप्यूटर में 1.90 किग्रा सीसा, 0.693 ग्राम पारा और 0.04936 ग्राम आर्सेनिक होता है, जो जलाए जाने पर सीधे वातावरण में घुलते हैं। शेष हिस्सा प्लास्टिक होता है। इसमें से अधिकांश सामग्री गलती-सड़ती नहीं। जमीन में जज्ब हो कर मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करने और भूगर्भ जल को जहरीला बनाने का काम करती है। इसी तरह का जहर बैटरियों और बेकार मोबाइलों से भी उपज रहा है। रंगीन टीवी, माईक्रोवेव ओवन, मेडिकल उपकरण, फैक्स मशीन, टेबलेट, सीडी, एयर कंडीशनर आदि को भी जोड़ लें तो हर दिन ऐसे उपकरणों में से कई हजार खराब होते हैं, या पुराने होने के कारण कबाड़ में डाल दिए जाते हैं। ऐसे उपकरणों का मूल आधार ऐसे रसायन होते हैं, जो जल, जमीन, वायु, इंसान और समूचे पर्यावरण को इस हद तक नुकसान पहुंचाते हैं कि उससे उबरना लगभग नामुमकिन है।
इस कबाड़ को भगवान भरोसे प्रकृति को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही नहीं, इन उपकरण की खरीद के दौरान पैकिंग और सामान की सुरक्षा के नाम पर कई किलो थर्मोकोल और पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है, जिसे उपभोक्ता कूड़े में ही फेंकता है। क्या अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसे पैकेजिंग मैटीरियल कंपनी खुद तत्काल उपभोक्ता से वापस ले? इन दिनों जोर-शोर से ई-रिक्शे को पर्यावरण-मित्र बता कर प्रचरित किया जा रहा हैं। लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि ई-रिक्शे के महत्त्वपूर्ण तत्व बैटरी के कारण देश का जल और जमीन तेजी से बंजर हो रहे हैं। औसतन हर साल एक रिक्शे की बैटरी के चलते दो लीटर तेजाब वाला पानी या तो जमीन पर या फिर नालियों के जरिए नदियों तक जा रहा है। ई-रिक्शा बेचकर खासी कमाई करने वाले उस रिक्शे की चार्जिग, बैटरी की पर्यावरण-मित्र देखभाल की कहीं जिम्मेदारी नहीं लेते। यही हाल ‘‘ऑटोमोबाइल क्षेत्र’ का है। कंपनियां जम कर वाहन बेच रही हैं, लेकिन ईधन से उपजने वाले प्रदूषण, खराब या पुराने वाहनों को चलने से प्रतिबंधित करने जैसे कायरे के लिए कोई कदम नहीं उठातीं। बेकार टायर जलाए जाते हैं, उनका जहरीला धुआं परिवेश को दूषित कर रहा है, लेकिन कोई भी टायर कंपनी पुराने टायरों के सही तरीके से निबटान को आगे नहीं आती। किसी से छिपा नहीं है कि विभिन्न सरकारों ने पर्यावरण बचाने के लिए करों से अपना खजाना जरूर भरा हो, कभी पर्यावरण संरक्षण के ठोस कदम नहीं उठाए। भारत दिन-दुगनी रात चैागुनी प्रगति से उपभोक्तावादी देश बनता जा रहा है। जरूरी है कि प्रत्येक सामान के उत्पादक या निर्यातक को जिम्मेदारी लेने को बाध्य किया जाए कि उसके उत्पाद से उपजे कबाड़ या प्रदूषण के निबटारे की तकनीकी और जिम्मेदारी वह स्वयं लेगा।
Date:11-02-19
खाई को पाटना होगा
संपादकीय
न्यायपालिका पर भरोसा होने के बावजूद गरीब आदमी अदालत की चौखट पर जाने से बचता है। कारण बताने की वजह बेहद सामान्य है-लंबे अरसे बाद न्याय नसीब होना। इसी दुखती रग को एक बार फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छेड़ा है। पिछले साल कानपुर बार एसोसिएशन के एक समारोह में और इस साल पूर्व मुख्य न्यायाधीश और जनहित याचिका के जनक जस्टिस पीएन भगवती पर लिखी किताब के विमोचन अवसर पर राष्ट्रपति ने दृढ़ता से दोहराया कि मुकदमे की फीस अमीरों और गरीब के बीच खाई न बने। मुकदमों में बार-बार तारीख लेने के चलन से कौन अनजान होगा? यह सब पैंतरेबाजी अमीर ही करते हैं। नतीजतन मुकदमों का अंबार तो लग ही रहा है, साथ में गरीबों को न्याय मिलने की आस भी टूटती जा रही है। देश में निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक इस समय तीन करोड़ से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें से छह लाख ऐसे मामले हैं, जो 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं।
जबकि वैकल्पिक न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने से सामान्य नागरिकों को फायदा होता है। दरअसल, न्याय की प्रक्रिया और उसे पाने का संघर्ष राष्ट्रपति से बेहतर कौन अनुभव कर सकता है? यही वजह है कि वो बार-बार न्याय को सस्ता, सुलभ और युक्तिसंगत बनाने की दिशा में जोर देते रहे हैं। हालांकि यह बेहद दुरूह काम है। ऐसी सिफारिश सभी महकमों से और प्रतिष्ठित गुणीजनों से कई बार की गई, मगर नतीजा वही ‘‘ढाक के तीन पात’ रहा है। आखिर तारीख पर तारीख मांगने और देने का चलन कब बंद होगा? कब कम संसाधन वालों, मेहनतकश और गरीब तबकों को यह विास हो पाएगा कि न्याय की प्रक्रिया अब लीचीली हो चली है। अब उनके लिए भी सस्ता और त्वरित न्याय के सिद्धांत का अक्षरश पालन होगा। एक और परेशानी फैसलों की प्रति हिंदी में नहीं देने को लेकर है। इसे भी दूर करने की जरूरत है। हालांकि कुछ अदालतों में फैसलों की प्रति हिंदी में देने की प्रक्रिया का आगाज हुआ है, मगर यह अंतिम पायदान तक करना बेहद आवश्यक है। न्यायपालिका की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए डिजिटल और भौतिक ढांचे को भी मजबूत बनाना होगा। केंद्र सरकार ने लिंब्स (लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम) जैसी पहल की है। इन सब उपायों से राष्ट्रपति सरीखे कई लोगों की उम्मीदों को पंख जरूर लगेंगे।
Date:11-02-19
पटरी पर गुर्जर
संपादकीय
राजस्थान में पांच प्रतिशत आरक्षण के लिए चल रहा गुर्जर समुदाय का आंदोलन और तेज हो गया है। फिलहाल, गतिरोध खत्म न होने से आंदोलन के लंबा खिंचने की संभावना बढ़ गई है। इस बीच, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंदोलनकारियों से कहा है कि वे प्रधानमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन भेजें। बेशक वे अपनी सीमाएं बता रहे हैं, लेकिन गुर्जर नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में इसका वादा किया था। अगर कांग्रेस ने गुर्जर समुदाय को आरक्षण देने का वादा किया था, तो क्यों? ऐसे वादे जनता से क्यों किए जाते हैं, जो पूरे नहीं किए जा सकते? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस को इस मसले की गंभीरता का अहसास नहीं होगा। गुर्जर समुदाय करीब एक दशक से आरक्षण के लिए आंदोलन करता आ रहा है।
ऐसे में यही कहा जाएगा कि कांग्रेस ने वोट के लिए आश्वासन दे दिया। लोक सभा चुनाव को देखते हुए इस मसले का गुर्जर समुदाय की आकांक्षा के अनुरूप न सुलझना कांग्रेस के लिए राजनीतिक दृष्टि से नुकसानदेह हो सकता है। घटना भले ही राजस्थान से जुड़ी है, लेकिन असल बात कांग्रेस की विश्वसनीयता की है। लेकिन इससे बड़ा सवाल उस व्यवस्था का है, जिसके कारण ऐसे आंदोलन पैदा होते हैं। पिछले कुछ वर्षो में आरक्षण के लिए ऐसी जातियां आंदोलन करते देखी गई, जो अपने राज्यों में सामान्य श्रेणी के तहत आती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये जातियां मूलत: खेतीबाड़ी पर आश्रित हैं। कहा जा सकता है कि यह कृषि-व्यवस्था में उपजे संकट का परिणाम है। इसलिए इनकी मांग हल्के में खारिज नहीं की जा सकती थी। मोदी सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को दिया गया 10 प्रतिशत आरक्षण इनकी शिकायत को काफी हद तक दूर करने में सहायक होगा। लेकिन इसका लाभ गुर्जर समुदाय को नहीं मिलेगा क्योंकि वे सामान्य श्रेणी में नहीं आते। उन्हें लगता है कि पिछड़ी श्रेणी में होने के बावजूद प्रशासन में उनका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। वर्तमान गुर्जर आंदोलन यह याद दिलाने के लिए काफी है कि आरक्षण व्यवस्था में अब भी कहीं-न-कहीं कोई कमी है। आरक्षण-व्यवस्था को तब तक युक्तिसंगत नहीं बनाया जा सकता, जब तक पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक आंकड़े एकत्र नहीं कर लिए जाते।