12-02-2019 (Important News Clippings)

Afeias
12 Feb 2019
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Date:12-02-19

A Committee Atwitter Over Little Substance

Editorials

The current controversy on Twitter CEO Jack Dorsey’s nonappearance before Parliament’s standing committee on IT is as driven by histrionics as many controversies that erupt on Twitter. Leave aside the logic of the committee’s complaints against Twitter for the moment and ask whether Dorsey’s presence at the committee’s meeting would have achieved anything other than political theatre. Standing committees in India are not empowered to take testimonies under oath, nor do they have quasi-judicial or quasi-regulatory powers. The Twitter CEO, therefore, simply could not have promised any change in its rules of business, because a standing committee is not the place for such a deliberation. The policymaking ministry, relevant regulators and courts are the forums where private companies’ business conduct should be reviewed. This, and not whether there was enough time for the Twitter CEO to fly to India, is the fundamental problem with the standing committee’s ‘summons’ to Dorsey.

Grandstanding is not the only issue with the standing committee’s approach. It has decided that the appearance of many fake Twitter handles and related unsavoury social media conduct make a case for questioning the company’s internal controls. This is, to put it mildly, a strange conclusion. Twitter has hosted fakery and dangerous nonsense pretty much from the time it came up. What’s so especially appalling now compared to, say, what Twitter hosted six months or five years back? Opposition arguments that the BJP-majority committee’s argument is informed by partisan views on current social media chatter don’t seem fanciful.

This is not to say Twitter, like other social media platforms, can’t do more to police its content. Just that the standing committee is asking the wrong question for wrong reasons.


Date:12-02-19

Smoothen Out the e-Dges

Grey areas in the ‘new’ foreign direct investment policy changes in ecommerce need clarification

Pralok Gupta , [The writer is associate professor, Centre for WTO Studies, Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi]

Ecommerce companies in India are having a troubled time, as the foreign direct investment (FDI) policy changes announced in December 2018 took effect from February 1. Though GoI considers these changes as a mere reiteration of earlier policy, the market reaction and analysis of these changes reveal that the new obligations on marketplace companies go much beyond reiteration. They have created new obligations for a marketplace ecommerce model in India.

The applicability of the ‘group companies’ concept has been turned on its head. Earlier, the group companies obligation was applied on vendors. Now, it is applicable to marketplace entities. Accordingly, the inventory of a vendor will be deemed to be controlled by an ecommerce marketplace entity if more than 25% of the purchases of such a vendor are from the marketplace entity or its group companies. This new criterion for considering vendors’ inventory as the inventory of the marketplace entity has resulted in a substantial change in the business model of marketplace entities.

The onus of conforming to this provision is on the marketplace entity through statutory audit to be submitted to the Reserve Bank of India (RBI). It seems that the problems of implementation are not taken into consideration while devising this new criterion. First, how does a marketplace entity assess whether more than 25% of purchases of a vendor are from the marketplace entity or its group companies? The marketplace entity, after all, will not have access to books of accounts of thousands of its vendors.

And even if this is included as a contract condition by the market place entity with its vendors, what if the vendor changes name and purchases the same goods from the former with a different name? Who will audit the vendors? The statutory audit seems to be only for marketplace entities, not for vendors.

Earlier policy required that an ecommerce entity will not permit more than 25% of the sales affected through its marketplace from one vendor or its group companies. The new policy does not have any such provision. One is not sure whether this condition is now withdrawn or still in place. There are other new obligations for marketplace entities. First, an ecommerce marketplace entity, or other entities in which the ecommerce marketplace entity, has direct or indirect equity participation or common control, should provide fulfilment, logistics, warehousing, marketing, payments and financing to vendors on the platform ‘at arm’s length’ and in a fair and non-discriminatory manner.

Second, cashback provided by group companies of a marketplace entity to buyers shall be fair and non-discriminatory. Third, an ecommerce marketplace entity will not mandate any seller to sell any product exclusively on its platform. Fourth, an ecommerce marketplace entity will be required to furnish a certificate, along with a report of statutory auditor to RBI by September 30 of every year, for the preceding financial year. Now, through these policy changes, GoI intended to prevent violation of the earlier FDI policy on ecommerce and circumvention of restrictions on multi-brand retail trading. But, instead of plugging the gaps, we now have new grey areas.

First, there is now an ambiguity with regard to ownership or control of inventory. On one hand, it prevents ecommerce entities providing a marketplace from exercising ownership or control over the inventory. On the other hand, it specifies that the present policy does not impose any restriction on the nature of products that can be sold on the marketplace. This would imply that the present policy does not prevent selling of private labels. By their nature, private labels are owned by the entities creating them. Thus, it could mean that inventory ownership in the form of private labels is allowed.

The second ambiguity is with respect to cashback provided on ecommerce platforms. The policy requires that cashback provided by group companies of a marketplace entity to buyers shall be fair and non-discriminatory. What about cashback provided by a marketplace entity itself and not by its group companies? Does the ‘fair and non-discriminatory’ clause not apply to cashbacks provided by the marketplace entity itself ?

Third, it specifies that in the marketplace model, goods and services made available for sale electronically on a website should clearly provide name, address and other contact details of the seller. Post-sales, delivery of goods to the customer and customer satisfaction will be the seller’s responsibility. What about services? Since this specifies satisfaction only with respect to goods, does that mean any dissatisfaction with regard to post-sale delivery of services will not be responsibility of seller? These are grey areas that need quick clarification.


Date:12-02-19

अच्छी खबर, बुरी खबर

संपादकीय

भारत में रोजगार की स्थिति के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के अनुमानों का इस समाचार-पत्र में छपी खबरों ने काफी ध्यान खींचा है। इनका सबसे अधिक चौंकाने वाला खुलासा यह है कि बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। यह स्वाभाविक रूप से बहुत चिंताजनक है। हालांकि एनएसएसओ के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जानी चाहिए। ये रोजगार के रुझानों को लेकर अच्छी और बुरी दोनों खबरें बयां करते हैं। इन पहलुओं में आगे की सरकारी नीति के भी निहितार्थ हैं।

एक खुलासा यह है कि हालांकि 2011-12 और 2017-18 के बीच कुल श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में भारी गिरावट आई है, लेकिन गिरावट मुख्य रूप से महिलाओं में रही है। वर्ष 2011-12 और 2017-18 एनएसएसओ के दो हालिया और प्रासंगिक सर्वेक्षण दौर हैं। श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 49.8 फीसदी थी, जो 2011-12 में 55.9 फीसदी की तुलना में कम थी। यह 2004-05 में 63.7 फीसदी की तुलना में और ज्यादा कम थी। लेकिन हाल के वर्षों में 15 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में गिरावट दोगुनी रही। इसमें 2011-12 और 2017-18 के दौरान 8 फीसदी गिरावट आई है, जबकि पुरुषों में गिरावट 4 फीसदी रही। अब 2017-18 में वयस्क महिलाओं की कुल श्रम बल में भागीदारी (एलएफपीआर) 23.3 फीसदी के निम्न आंकड़े पर आ गई है। इसकी मुख्य वजह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में भारी गिरावट आना है।

शहरों में महिला एलएफपीआर लगभग पहले के स्तर पर ही है, जबकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में 11 फीसदी घटी है। यह अच्छी खबर नहीं है। कुछ ने तर्क दिया है कि यह मांग आधारित है यानी महिलाएं स्वेच्छा से कम काम कर रही हैं। लेकिन ऐसा होना भी वृहद आर्थिक स्तर पर कोई सकारात्मक रुझान नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि शिक्षा में नामांकन बढऩे से इसमें कमी आई है। इसके बजाय यह संभव है कि महिलाओं के रोजगार को आय के निचले स्तरों पर एक जरूरत के रूप में देखा जाता हो और जब आय में बढ़ोतरी हो तो महिलाएं कार्यबल से बाहर हो जाती हों। या ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष बेरोजगारी में बढ़ोतरी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ‘महिलाओं का काम’ पुरुषों को दे दिया गया हो और इसलिए महिलाओं ने घर से बाहर काम करना बंद कर दिया हो। इनमें से वजह कुछ हो, लेकिन यह एक ढांचागत समस्या है, जिसका समाधान खोजा जाना चाहिए। जब तक भारत के आधे से अधिक कार्यबल का समुचित उपयोग नहीं होगा, तब तक भारत तरक्की और प्रगति नहीं कर सकता। रोजगार और कौशल नीति की डिजाइन में बदलाव किया जाना चाहिए और इसमें महिलाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इसके अलावा भी कुछ अच्छी खबरें हैं। एनएसएसओ के 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक नियमित वेतन पाने वाले लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी है। यह शहरों में बढ़कर 47 फीसदी हो गई है, जो 2011-12 में 43.4 फीसदी थी। इसमें 2004-05 में 2011-12 के बीच भी इतनी ही वृद्धि हुई थी। वर्ष 2004-05 में यह 39.5 फीसदी थी। अगर करीब आधे शहरी कार्यबल को मासिक वेतन मिल रहा है तो यह अर्थव्यवस्था के औपचारिक बनने की संभावना का एक अहम सूचक है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि कार्यबल के इस वर्ग के लिए आय सुरक्षा बढ़ रही है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए और कदम उठाए जाने की जरूरत है। इन वेतनभोगी कामगारों में से आधों को सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल रहे हैं, लेकिन उनमें से 70 फीसदी के साथ औपचारिक अनुबंध नहीं हैं। साफ तौर पर औपचारिकता का काम पहले से चल रहा है, लेकिन अब पहले की तुलना में सफल औपचारिकता की ज्यादा संभावनाएं हैं।


Date:12-02-19

विनाश के चक्र को बदलने की सख्त जरूरत

सुनीता नारायण , (लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरनमेंट से जुड़ी हैं।)

कुछ सप्ताह पहले मैंने इस बात की चर्चा की थी कि कैसे दिल्ली की तथाकथित अवैध कॉलोनियों में ‘अवैध’ औद्योगिक गतिविधियां फल-फूल रही हैं। यह शिव विहार का मामला था, जहां जीन्स को नीले रंग में रंगने के लिए घरों में फैक्टरियां चल रही थीं। इस मामले का दिल्ली उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया था क्योंकि इन इकाइयों से निकलने वाले रसायनों से भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा था और इसे कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी की वजह बताया जा रहा था।

मैंने हाल ही में इस कॉलोनी का दौरा किया। यह अन्य अवैध कॉलोनियों की तरह ही है। इन कॉलोनियों को शहर के मास्टर प्लान में अवैध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें सरकार से मंजूरी नहीं मिली हुई होती है। मास्टर प्लान में ऐसी कॉलोनियों के लिए न कोई योजना है और न ही उनका वजूद है। अकेले शिव विहार में ही करीब 1 लाख लोग रहते हैं। यह जमीन कागजों में कृषि भूमि है, लेकिन यहां अवैध रूप से मकानों का निर्माण हो गया है। यहां पानी की आपूर्ति नहीं है, इसलिए लोग भूजल पर निर्भर हैं।

यहां भूजल इसलिए पर्याप्त मात्रा में है क्योंकि यह यमुना के बहाव क्षेत्र से बहुत नजदीक है। पानी भरपूर होने के कारण ही यहां रंगने की इकाइयां लगी हैं। यहां कोई आधिकारिक सीवेज कनेक्शन नहीं हैं और घरों का अपशिष्ट जल खुली नालियों में छोड़ा जाता है। ये नालियां बड़े नालों में जाकर मिल जाती हैं और ये बड़े नाले यमुना में जाकर मिल जाते हैं। इस तरह सभी घरेलू और रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ नदी में पहुंच जाते हैं।

मेरे दौरे का मकसद ‘अवैध’ फैक्टरियों की स्थिति का पता लगाना और यह देखना था कि क्या हमें परीक्षण के लिए पानी के और नमूने एकत्रित करने चाहिए। पहले मैंने लिखा था कि मास्टर प्लान के मुताबिक अवैैध कॉलोनियों में औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। घरों में चलने वाले स्वीकृत उद्योगों की एक सूची है। लेकिन कपड़े को रंगने के लिए रसायनों का इस्तेमाल करना उस सूची में शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय ने इन फैक्टरियों पर कार्रवाई की थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो को उन अधिकारियों का पता लगाने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने इन्हें परिचालन की मंजूरी दी।

अदालत की यह कार्रवाई कामयाब रही। मैंने पाया कि सभी रंगाई इकाइयां (या घर) बंद हैं। बहुत से घरों के दरवाजों पर सील लगी थीं, जो आधिकारिक रूप से बंद होने का संकेत दे रही थीं। लेकिन जब मैंने नाले को देखा तो यह नीला नजर आ रहा था। हम संकरी गलियों से होकर आगे बढ़े। हम एक बंद दरवाजे के बाहर पहुंच गए। वहां हम मशीनों की आवाज सुन सकते थे और यह देख सकते थे कि नीला रंग नाले में बहकर बाहर आ रहा है।

मैंने पूछा कि मुझे यह बताया गया कि दिल्ली में यह फैक्टरी बंद है, इसलिए यह रंग कहां से आ रहा है? यह उत्तर प्रदेश है। यहां दोनों राज्यों की गलियां मिलती हैं। फैक्टरी का दरवाजा दिल्ली में खुलता था। अब इस इकाई का पिछला दरवाजा खोला जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में खुलता है। दूसरी फैक्टरी की भी यही कहानी थी। मुझे फिर यह बताया गया कि यह गली उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में नहीं।

जब अदालत कार्रवाई करती थी तो ये फैक्टरियां आधिकारिक रूप से बंद हो जाती थीं और फिर महज कुछ घर दूर ली जाती थीं। मगर वे दिल्ली से उत्तर प्रदेश चली जाती थीं। दूसरा राज्य दूसरी अदालत का क्षेत्राधिकार है। लेकिन तथ्य यह है कि ये फैक्टरियां अब भी अपना अपशिष्ट जल उसी नाले में डाल रही हैं, जो यमुना में आकर मिलता है। यह अपशिष्ट जल अब भी भूजल को प्रदूषित कर रहा है और जीवन और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। इस स्तर पर भी कोई बदलाव नहीं आया है। पर्यावरण नियमन की लागत बढऩे से संपन्न देशों में उत्पादन लागत बढ़ गई है। ये देश अपने पानी और वायु की गुणवत्ता की संभाल करने में सक्षम हैं। इनमें लोगों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए वहां की सरकारों ने प्रदूषण पर कार्रवाई की। वहां यह खत्म हो गया। यह प्रदूषण चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या भारत जैसे देशों में पहुंच गया। हमारा प्रतिस्पर्धी लाभ यह था कि हम लागत को कम रख सकते थे क्योंकि श्रम और पर्यावरण अनुपालना की लागत कम थी।

हमारे विश्व में जहां फैक्टरियां गई थीं और प्रदूषण फैलाना शुरू किया था, वहां कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन इस बार पर्यावरण को लेकर। उदाहरण के लिए दिल्ली में करीब 10 साल पहले उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों पर रोक लगा दी थी। नियामकों ने ‘अवैध’ उद्योगों पर कार्रवाई की। इसके बाद ये उद्योग वैध क्षेत्रों से शिव विहार जैसे अवैध क्षेत्रों में कूच कर गए। इन क्षेत्रों में प्रदूषण नियामक कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसकी वजह साफ है। ‘ये फैक्टरियां वजूद में नहीं हैं क्योंकि वे अवैध हैं। अगर हम उन्हें नोटिस देते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें वैध बनाना होगा, जो हम नहीं कर सकते।’ लेकिन यह स्थिति प्रदूषण के लिए बहुत खतरनाक है।

इसलिए अब हमें कहां जाना चाहिए? शिव विहार शांति नगर में पहुंच गया है। शांति नगर उत्तर प्रदेश की अवैध कॉलोनी है, जहां अदालत और नियामक की नजर नहीं पड़ती है। मैंने फैक्टरियों में पाया कि गरीब प्रवासी मजदूर दयनीय हालात में काम कर रहे हैं। नंगे हाथों से रसायनों का काम कर रहे हैं। इन पर जहरीले पदार्थों का सबसे अधिक असर पड़ता है। मैंने कॉलोनी में पाया कि हर कोई इसी प्रदूषित भूजल पर निर्भर है। लेकिन वे गरीब हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। हमें इस विनाश के चक्र को बदलना होगा।


Date:12-02-19

सीपीटीपीपी के लिए तैयारी करे भारत

अमिता बत्रा

हाल ही में एशिया महाद्वीप में क्षेत्रीय व्यापार में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है। इस बदलाव पर भारत में शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया है। पिछले साल 30 दिसंबर को कॉम्प्रीहेन्सिव ऐंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) समझौता प्रभाव में आया था। इसके 11 सदस्यों में छह देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जपान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड और सिंगापुर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सीपीटीपीपी पहले ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) के नाम से जाना जाता था और अमेरिका भी बतौर सदस्य इसमें शामिल था। अमेरिका के बाहर होने के बावजूद सीपीटीपीपी ने आगे कदम बढ़ाया है। इस समझौते पर मुहर लगने के बाद 14 जनवरी को सीपीटीपीपी के सातवें सदस्य देश वियतनाम ने भी इसका हिस्सा बनने की हामी भर दी। पहले चरण में शुल्कों में की जाने वाली कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। चिली 95 प्रतिशत, कनाडा 94 प्रतिशत, जापान 86 प्रतिशत और मैक्सिको 77 प्रतिशत कटौती कर रहे हैं। जापान द्वारा शुल्कों में की जाने वाली कटौती इस साल 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। वियतनाम ने शुल्कों में सबसे कम 66 प्रतिशत की कमी की है, लेकिन अगले तीन साल में यह आंकड़ा बढ़कर 87 प्रतिशत हो जाएगा। दूसरे सदस्य देशों की संबंधित सहमति प्रक्रियाओं के बाद ब्रुनेई, चिली, मलेशिया और पेरु के लिए यह संधि प्रभावी हो जाएगी।

टीपीपी की तरह ही सीपीटीपीपी भी एक महत्त्वाकांक्षी बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है। यह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत हुए समझौतों के अतिरिक्त दूसरे उपायों की भी पेशकश करता है, जो व्यापार और निवेश प्रोत्साहन के अलावा एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं में उच्च श्रम एवं पर्यावरण मानक बहाल करने पर भी जोर देते हैं। वास्तविक टीपीपी समझौते के लगभग सभी प्रावधान सीपीटीपीपी में समाहित किए गए हैं। हालांकि निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े 22 प्रावधान इसकी जद से बाहर रखे गए हैं। ये प्रावधान मोटे तौर पर अमेरिका के लिए अधिक मायने रखते थे। इनमें या तो संशोधन किए गए हैं या ये निलंबित रखे गए हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी खरीद प्रक्रिया, ई-वाणिज्य और राज्य नियंत्रित उद्यम आदि से जुड़े प्रावधान बरकरार रखे गए हैं।

शुल्कों में कटौती के साथ सदस्य देशों के बीच व्यापार के गहराई से एकीकरण और नियामकीय माहौल के उच्च मानकों के साथ सीपीटीपीपी उत्पादन क्षमता अधिक से अधिक साझा करने पर जोर देने और आपसी सहयोग के क्षेत्र में संभावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एफटीए की मदद से व्यापार सुगमता आने, व्यापार पर कम खर्च और तरजीही बाजार तक पहुंच से सदस्य देशों की सीमाओं से कच्चे माल के आवागमन में मदद मिलेगी। यह वैश्विक मूल्य शृंखला (वस्तु या सेवाओं में लगे लोग एवं गतिविधियां और इनकी वैश्विक स्तर पर आपूर्ति) साथ ही उपभोग मांगों के लिए तैयार वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्त्वपूर्ण है। ये बातें ऐसे समय में और अधिक अहम हो जाती हैं जब दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ व्यापार से जुड़े मतभेदों में उलझी हुई हैं।

अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के सत्तारूढ़ होने के बाद दुनिया में संरक्षणवाद के बढ़ते चलन से निवेशकों के उत्साह और निवेश पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर व्यापार का ताना-बाना निश्चित तौर पर प्रभावित होगा और इसका असर दिख भी रहा है। सीपीटीपीपी गहरे और उन्नतिशील व्यापार उदारीकरण का औजार है, जो व्यापार युद्ध और संरक्षणवाद की तोड़ निकालने में कारगर होगा। एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूर्व में वैश्विक स्तर पर वस्तु एवं सेवाओं के सृजन में भागीदार बनने से लाभान्वित हुई है। इससे उन्हें उत्पादकता बढ़ाने, कौशल युक्त रोजगार संभावनाएं सृजित करने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बनने में पिछले डेढ़ दशक में मदद मिली है। लिहाजा, मौजूदा समय में सीपीटीपीपी के जरिये सतत जारी रहने वाला मूल्य शृंखला आधारित गतिविधियां न केवल इस क्षेत्र के व्यापार और आर्थिक वृद्धि में सहायक हैं, बल्कि वैश्विक व्यापार और वृद्धि के लिए भी संभवत: अहम है। ऐसा इसलिए भी होगा, क्योंकि कालांतर में व्यापार एवं वैश्विक स्तर पर वस्तु एवं सेवाओं के सृजन से पैदा होने वाली संभावनाएं सदस्य देशों के मुक्त व्यापार समझौते के रास्ते दूसरी अर्थव्यवस्थाओं तक भी पहुंचेगी। जापान और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार संबंध इसका एक उदाहरण है।

वर्तमान संदर्भ में तीन बातें भारत के लिए उपयोगी हो सकती हैं। पहली बात तो यह कि हमें दूसरे सदस्य देशों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा के डर से एफटीए में भाग लेने से नहीं कतराना चाहिए। व्यापार एवं निवेश के लिए अवसर मुहैया करने के अलावा एफटीए वैश्विक स्तर पर वस्तु एवं सेवाओं के सृजन में भागीदार बनने में मदद करता है। व्यापार उदारीकरण एवं सुधार को प्रोत्साहन देने के मामले में डब्ल्यूटीओ कमजोर पड़ता जा रहा है, जिसके मद्देनजर वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार शर्तें एवं नियम तय करने में एफटीए एकमात्र उपलब्ध साधन साबित हो सकता है।

वियतनाम जैसा छोटा देश भी एफटीए को एक अवसर के रूप में देख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वियतनाम का दृष्टिïकोण हाल की इसकी आर्थिक प्रक्रिया और कारोबारी माहौल की सकारात्मक समीक्षा का परिणाम है। 2018 में वियतनाम की आर्थिक वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रही थी और यह दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। 2018 के लिए विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता सूची में वियतनाम 14 पायदान उछलकर 190 देशों में 68वें स्थान पर रहा। यह 2019 में 190 देशों में 69वें स्थान पर रहा। दिलचस्प बात है कि इसी सूची में भारत का भी सकारात्मक प्रदर्शन रहा है। भारत 2019 में 23 स्थान उछलकर 77वें पायदान पर आ गया। भारत को इस प्रदर्शन से उत्साहित होना चाहिए और घरेलू सुधारों को जोर देने के लिए एफटीए को एक साधन के तौर पर देखना चाहिए और वैश्विक स्तर पर वस्तु एवं सेवाओं के सृजन में अपनी क्षमता का संपूर्ण लाभ उठाना चाहिए।

दूसरी अहम बात यह है कि सीपीटीपीपी हरेक दशों के संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कुछ रियायतें भी देता है। उदाहरण के लिए कनाडा के सांस्कृतिक उद्योग और वियतनाम के श्रम सुरक्षा कानून को इससे लाभ मिल रहा है, साथ ही सदस्य देशों में विभिन्न स्तरों और अवधि के लिए शुल्कों में कमी आदि से भी मदद मिलती है। भारत को भी इन उदाहरणों से प्रेरित होकर अपने संवेदनशील क्षेत्रों के लिए रीजनल काम्प्रीहेंसिव ऐंड इकनॉमिक कोऑपरेशन (आरसीईपी) समझौते के तहत रियायत और सुरक्षा पाने की दिशा में आगे बढऩा चाहिए। आरसीईपी पर फिलहाल बातचीत जारी है।

तीसरी अहम बात यह है कि आने वाले समय में सीपीटीपीपी के सदस्य देशों की संख्या में विस्तार होगा, जिससे क्षेत्रीय एवं वैश्विक व्यापार का दायरा और बढ़ेगा। 19 जनवरी को सीपीटीपीपी के वाणिज्य मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी, जिसमें यह समझौता उन नए सदस्य देशों के लिए खुला रखने का निर्णय हुआ था, जो उच्च मानकों के पालन के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस वजह से जल्द ही आसियान के दूसरे देश जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं जैसे दक्षिण कोरिया और ताइवान इस समझौते में शामिल हो सकते हैं। ये सभी देश सीपीटीपीपी का हिस्सा बनना चाहते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्रिटेन और कोलंबिया ने भी इस समझौते में शामिल होने की मंशा जताई है। सीपीटीपीपी से जल्द ही क्षेत्रीय एवं वैश्विक व्यापार व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होगा। अब समय आ गया है कि भारत इसका संज्ञान ले और आरसीईपी पर बातचीत जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कदम उठाए। भविष्य में सीपीटीपीपी का सदस्य बनने की संभावनाओं के मद्देनजर उसे अपनी व्यापार एवं संबंधित नीतियों में सुधार करना चाहिए।


Date:12-02-19

नदियों के निर्बाध प्रवाह की महत्ता

दुनिया में नदियों के मुक्त प्रवाह के सौंदर्य को बहाल किया जा रहा है। हम गंगा जैसी नदियों के अविरल प्रवाह की महत्ता को समझें।

डॉ. भरत झुनझुनवाला , (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आईआईएम, बेंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर हैं)

माना जा रहा है कि केंद्र सरकार गंगा की छह सहायक नदियों भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर, नंदिकिनी, धौलीगंगा व अलकनंदा पर नई जलविद्युत परियोजनाएं नहीं बनाएगी। केंद्र सरकार को इस निर्णय के लिए साधुवाद, लेकिन इन्हीं नदियों पर निर्माणाधीन चार जलविद्युत परियोजनाओं का विषय अभी भी लटका हुआ है। कुछ समय पहले आईआईटी कानपुर के पूर्व प्रोफेसर जीडी अग्रवाल उर्फ सानंद स्वामी ने इन परियोजनाओं को बंद करने की मांग करते हुए अपना शरीर उपवास के बाद त्याग दिया था। अब उन्ही मांगों को लेकर केरल के 26 वर्षीय युवा ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद उपवास करते हुए तपस्या में रत हैं।

निर्माणाधीन परियोजनाओं का पहला विषय गंगा की निर्मलता का है। केंद्र सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ खर्च कर गंगा में गिरने वाले नालों का शुद्धिकरण करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का बीड़ा उठाया है। यह कदम सही दिशा में है, परंतु आधा-अधूरा है, क्योंकि इससे हम गंगा की अपने को स्वयं शुद्ध करने की क्षमता को नष्ट कर रहे हैं। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर ने बताया है कि गंगा के गाद में विशेष प्रकार के कलिफाज नाम के लाभप्रद कीटाणु होते हैं। ये कलिफाज हानिप्रद कालीफार्म नामक कीटाणु को नष्ट करते हैं। अमूमन एक प्रकार का कलिफाज एक ही प्रकार के कालीफार्म को नष्ट करता है, लेकिन गंगा के विलक्षण कलिफाज कई प्रकार के कालीफार्म को एक साथ खत्म कर देते हैं। इनसे गंगा की स्वयं को शुद्ध करने की क्षमता बनती है। ये कलिफाज गाद में रहते हैं। जलविद्युत परियोजनाओं से इस गाद का बनना बाधित होता है। गंगा के पानी को परियोजनाओं द्वारा टनल या झील में डाला जाता है। पानी और पत्थर की रगड़ समाप्त हो जाती है और इस गाद का बनना बंद हो जाता है, जिससे इन कलिफाज का नष्ट होना निश्चित है। गंगा की निर्मलता हासिल करने के दो उपाय हैं। एक, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। दूसरा उपाय, निर्माणाधीन परियोजनाएं निरस्त की जाएं, गंगा की गाद बहने दें और गंगा की स्वयं को साफ रखने की क्षमता बनाए रखें। जो काम गंगा स्वयं करती है, उसे करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है?

दूसरा विषय बहती गंगा यानी अविरल गंगा के सौंदर्य का है। उत्तराखंड सरकार का मानना है कि टिहरी जैसी झीलों का भी अपना सौंदर्य होता है। यह सही भी है। टिहरी झील में जल क्रीड़ा को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रश्न है कि अविरल धारा का सौंदर्य अधिक मनोरम है या झील का? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि देश के नागरिकों को गंगा के अविरल प्रवाह से मिले सुख की कीमत 23,255 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है। मैं नहीं समझता कि टिहरी झील से इस प्रकार का लाभ देश को हो सकेगा। गंगा के बहते रहने से जो जनता को लाभ मिलता है, हमें उसका संज्ञान लेना चाहिए। विश्व स्तर पर नदियों के मुक्त प्रवाह के सौंदर्य को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में अल्वा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना थी। वहां के लोगों ने मांग उठाई कि वे अल्वा नदी का मुक्त बहाव पुनर्स्थापित करना चाहते हैं जिससे वे उसमें नाव चला सकें और मछली मार सकें। वाशिंगटन की सरकार ने सर्वे कराया और पाया कि लोग नदी का मुक्त बहाव बहाल करने के लिए अधिक राशि देने को तैयार थे। जबकि अल्वा डैम से बन रही बिजली इसकी तुलना में बहुत कम थी। इस आधार पर अल्वा डैम को हटा दिया गया और आज अल्वा नदी मुक्त प्रवाह से बह रही है।

देश के विकास में बिजली का महत्व है। बिजली की मांग सुबह और शाम के समय अधिक होती है। जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली को तत्काल बनाया अथवा बंद किया जा सकता है। सुबह और शाम ज्यादा बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए जलविद्युत को उत्तम माना जाता है, लेकिन इसके सस्ते विकल्प उपलब्ध हैं। आज नई जलविद्युत परियोजना से उत्पन्न् बिजली का मूल्य लगभग 7 से 11 रुपए प्रति यूनिट पड़ता है। इसकी तुलना में सौर ऊर्जा का मूल्य 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट पड़ता है। दिन में बनी इस सौर ऊर्जा को सुबह और शाम की बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। बड़ी बैट्रियां बनाई जा सकती हैं। पानी को दिन में नीचे से ऊपर पंप करके सुबह और शाम उसे छोड़कर दोबारा बिजली बनाई जा सकती है। दिन में बनी सौर ऊर्जा को सुबह और शाम की पीकिंग पावर बनाने का खर्च मात्र 50 पैसे प्रति यूनिट पड़ता है। अत: सौर ऊर्जा से बनी पीकिंग पावर का मूल्य चार से पांच रुपए पड़ता है, जो कि जलविद्युत से बहुत कम है।

उत्तराखंड के आर्थिक विकास का भी प्रश्न है। जलविद्युत परियोजनाओं से राज्य को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली मिलती है। यहां प्रश्न है कि गंगा के किन गुणों का हम उपयोग करना चाहते हैं? बिजली बनाने में हम गंगा के ऊपर से नीचे गिरने के भौतिक गुण का उपयोग करते हैं, लेकिन गंगा का इससे ऊपर मनोवैज्ञानिक गुण भी है। मैंने एक अध्ययन में पाया कि गंगा में डुबकी लगाने वाले मानते हैं कि गंगा के आशीर्वाद से उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। गंगा के इस मनोवैज्ञानिक गुण का उपयोग करके भी उत्तराखंड का विकास किया जा सकता है। गंगा के बहाव को मुक्त छोड़ दिया जाए और उसके किनारे यूनिवर्सिटी, अस्पताल और सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए जाएं तो छात्रों एवं मरीजों को अधिक लाभ होगा। बड़ी संख्या में रोजगार के उत्तम अवसर भी पैदा होंगे। ज्ञात हो कि जलविद्युत परियोजनाओं के बनने के बाद इनमें मात्र 100 कर्मचारियों की ही जरूरत होती है। इस तरह अंत में रोजगार का हनन ही होता है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं के पास सभी कानूनी स्वीकृतियां हैं। अत: इन्हें सरकार मनचाहे तरीके से बंद नहीं कर सकती, किंतु जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने बैंकों और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया था, उसी प्रकार इन जलविद्युत परियोजनाओं का केंद्र सरकार राष्ट्रीयकरण कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के खर्च से ऑल वेदर रोड यानी हर मौसम में टिकने वाली सड़क बनाई जा रही है जिससे लोग गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ के दिव्य मंदिरों का प्रसाद आसानी से प्राप्त कर सकें। वर्तमान में इन चार निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। देश के लोगों तक इन दिव्य मंदिरों का प्रसाद पहुंचाने का सरल एवं सस्ता उपाय है कि इन परियोजनाओं को 5,000 करोड़ रुपए देकर हटा दिया जाए। तब तीर्थयात्रियों को इन दिव्य मंदिरों का प्रसाद प्राप्त करने के लिए 50,000 करोड़ की ऑल वेदर रोड से यात्रा नहीं करनी होगी। इन मंदिरों का प्रसाद गंगा स्वयं मैदान तक पंहुचा देगी। गंगा के मुक्त बहाव के इन लाभों को हासिल करने के साथ केंद्र सरकार को उत्तराखंड को गंगा बोनस देना चाहिए, जिससे जलविद्युत परियोजनाओं के न बनाने से राज्य को किसी प्रकार की हानि न हो।


Date:11-02-19

आरक्षण की भूख

संपादकीय

राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर समुदाय पांच फीसद आरक्षण की मांग लेकर सड़कों पर उतर आया है। रेल की पटरियों पर तंबू गाड़ दिया है। जिस रेल पटरी पर उन्होंने बसेरा डाल रखा है, वह देश की व्यस्ततम रेल लाइन है। इस तरह बहुत सारी गाड़ियों का रास्ता बदलना पड़ा है और कई गाड़ियां रोक दी गई हैं। पिछले तेरह सालों में यह छठा आंदोलन है, जब राज्य सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक भाजपा सरकार को चार बार और कांग्रेस को दो बार गुर्जर आरक्षण आंदोलन का सामना करना पड़ा है। हालांकि राजस्थान सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत की कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिल पाई। पुलिस ने रेल लाइन खुलवाने का प्रयास किया, जिसके चलते आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें भी हुर्इं। इसके पहले भी करीब बारह साल पहले जब यह आंदोलन हिंसक हुआ था, तब करीब तीस लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ था। इसलिए सरकार की कोशिश है कि आंदोलन हिंसक रूप न लेने पाए, पर गुर्जर नेता इस बात पर अड़े हैं कि इस बार वे आरक्षण लेकर ही धरने से उठेंगे। पर मुश्किल यह है कि राज्य सरकार के लिए आरक्षण की मांग पूरी कर पाना संभव नहीं है।

पहली बार जब गुर्जर आंदोलन शुरू हुआ था, तब तत्कालीन भाजपा सरकार ने पांच फीसद आरक्षण की मांग मान ली थी, पर वह मामला अदालत में जाकर निरस्त हो गया था। क्योंकि कानूनी रूप से आरक्षण की सीमा को पचास फीसद से ऊपर नहीं रखा जा सकता। फिर जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तब भी आंदोलन उठा और उसने मांग मान ली, पर अदालत ने फिर उस पर रोक लगा दी। हालांकि उस समय गुर्जर समुदाय को एक फीसद का आरक्षण मिल गया। अब जब केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए दस फीसद आरक्षण का प्रावधान किया है, तब गुर्जर समुदाय ने अपनी मांग फिर से उठा दी है कि उन्हें बाकी का चार फीसद आरक्षण भी मिले। अब राज्य सरकार इस मसले को केंद्र के पाले में डाल रही है कि चूंकि यह मामला संविधान संशोधन का है, इसलिए वही इस मांग को पूरा करने की दिशा में कुछ कर सकती है। मगर केंद्र के लिए भी ऐसा करना संभव नहीं है। लिहाजा, इस आंदोलन का नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं है।

दरअसल, राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए विभिन्न राज्यों में कृषक समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का लालच देते रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ, गुजरात में पटेल आंदोलन पर उतरे, महाराष्ट्र में मराठा और राजस्थान में गुर्जर। ये सभी जातियां सामाजिक रूप से सबल मानी जाती हैं। सारे राजनीतिक दलों को पता है कि आरक्षण की सीमा को पचास फीसद से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। संविधान में जिन समुदायों को आरक्षण मिला हुआ है, उसे कम करके दूसरे समुदायों के लोगों को उसमें हिस्सा नहीं दिया जा सकता। फिर भी जब उन्हें अपना जनाधार बढ़ाना होता है, चुनावों के समय आरक्षण का मुद्दा छेड़ देते हैं। इस तरह आरक्षण का उद्देश्य प्रश्नांकित होता रहता है। विचित्र है कि आरक्षण की मांग करने वाले भी जानते हैं कि संविधान के तहत उनकी मांगों को पूरा करना किसी सरकार के लिए संभव नहीं है, फिर भी वे आंदोलन पर उतर आते हैं।


Date:11-02-19

राजनीतिक एजेंडे में पर्यावरण क्यों नहीं

नवरोज के दुबाश प्रोफेसर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च

भारत में पर्यावरण की हालत काफी भयावह है। इससे जुड़े आंकडे़ परेशान करने वाले हैं। मसलन, देश की हर पांच में से तीन नदियां प्रदूषित हैं। ज्यादातर ठोस कचरों का निस्तारण नहीं किया जाता; यहां तक कि देश के समृद्ध हिस्सों में भी नहीं। मुंबई में 90 फीसदी, तो दिल्ली में 48 फीसदी कचरों का निस्तारण नहीं हो पाता। फिर, देश की तीन-चौथाई आबादी उन हिस्सों में बसती है, जहां वायु प्रदूषण (पीएम 2.5 का स्तर) भारत के राष्ट्रीय मानक से अधिक है। जबकि भारत का राष्ट्रीय मानक खुद वैश्विक मानक से चार गुना ज्यादा है। आलम यह है कि देश के कुल 640 जिलों में से उत्तरी हिस्से के 72 जिलों में कार्बन-उत्सर्जन वैश्विक मानक से 10 गुना ज्यादा है। हालिया वैश्विक पर्यावरण गुणवत्ता प्रदर्शन सूचकांक में भी 180 देशों की सूची में हमारा स्थान 177वां है।

यह तस्वीर बुनियादी तौर पर इंसानी स्वास्थ्य से जुड़ी है। खराब आबोहवा, दूषित जल और ठोस कचरे का उचित निपटारा न होना देश के नागरिकों, खासकर बच्चों की सेहत को प्रभावित कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में पांच वर्ष की उम्र पूरी न कर पाने वाले बदनसीब मासूमों में से 10 फीसदी की मौत की वजह वायु प्रदूषण है।

यह दुखद स्थिति दरअसल इस गलत धारणा की वजह से बनी हुई है कि पर्यावरण की गुणवत्ता विलासिता से जुड़ी है। माना जाता है कि प्रदूषण विकास का एक अनिवार्य दुष्प्रभाव है; यानी विकास होगा, तो प्रदूषण बढे़गा ही। 1972 में पर्यावरण पर हुए स्टॉकहोम सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि ‘गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है’। श्रीमती गांधी के उस बयान को इस रूप में समझा गया कि गरीबी में कमी लाने के लिए पर्यावरण-संरक्षण के साथ समझौता करना पडे़गा, और भारत को गरीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई ही आगे बढ़ानी चाहिए। मगर जैसा कि जयराम रमेश ने अपनी किताब में श्रीमती गांधी की पर्यावरण संबंधी सोच का जिक्र किया है, वह बताता है कि उनके उस बयान के गहरे निहितार्थ थे। उनका मानना था कि गरीबों की जरूरतों को कतई नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए, मगर उनकी जरूरतें प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना पूरी की जानी चाहिए। साढे़ चार दशक गुजर चुके हैं, लेकिन भारत का विकास और पर्यावरण की तबाही, दोनों साथ-साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

विकास के काम आज करना और पर्यावरण की चिंता भविष्य पर छोड़ देना कई कारणों से गलत नजरिया है। इसकी पहली वजह तो यही है कि प्रदूषित पर्यावरण सबसे पहले और ज्यादा गरीबों को नुकसान पहुंचाता है। किसानों, मछुआरों और वन्य जीवन पर निर्भर लोगों की आजीविका इससे तुरंत प्रभावित होती है। यही नहीं, अमीरों की तुलना में वे दूषित जल और प्रदूषित हवा की मार से खुद को बचाने में भी काफी अक्षम होते हैं, यानी प्रदूषण गरीबी के असर को और घातक बना देता है।

दूसरा कारण। यह भी संभव नहीं कि पर्यावरण को सेहत के मुफीद बनाने की कोशिशें तब तक टाल दी जाएं, जब तक कि विकास के कार्य पूरे न हो जाएं। अभी हमारा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) चीन का महज एक-तिहाई है, मगर उसकी तुलना में हमारे ज्यादा शहर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। तो क्या हम यह चाहते हैं कि चीन की जीडीपी की बराबरी करने तक भारत अधिक प्रदूषित हो जाए? कटु सच्चाई यह है कि प्रदूषण के कई दुष्प्रभाव आसानी से खत्म नहीं होते। पारिस्थितिकी तंत्र यदि एक बार बिगड़ गया, तो वह अपनी मूल स्थिति में नहीं लौट सकता।

तीसरा कारण यह है कि पर्यावरण से जुड़े सुरक्षा-उपायों को भले विकास का अवरोधक माना जाए, लेकिन दोनों का रिश्ता इससे ज्यादा जटिल है। खराब आबोहवा का अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण की वजह से सार्वजनिक-स्वास्थ्य पर भारी बोझ पड़ सकता है और बीमार पर्यावरण ‘पारिस्थितिकीय सेवाओं’ से भी हमें वंचित कर सकता है। इससे संसाधनों का भी नुकसान होता है, जिससे गरीबों की आजीविका खत्म होती है। ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में भी हाई-स्किल्ड टैलेंट, यानी उच्च मेधाविता शायद ही जहरीले शहरी वातावरण में रहना पसंद करेगी।

और आखिरी वजह, हरियाली की ओर बढ़ना दरअसल विकास के एक ऐसे मार्ग पर चलना है, जहां सभी महासागरों, जलवायु और वनों का ख्याल रखा जाता है। आज विश्व अक्षय ऊर्जा क्रांति के दौर से गुजर रहा है। इससे जुड़े मौकों को अपने हित में भुनाने की प्रतिस्पद्र्धा सभी देशों में है। ऐसे में, ‘सर्कुलर इकोनॉमी’ (इसमें किसी औद्योगिक प्रक्रिया से निकलने वाला कचरा, दूसरी प्रक्रिया के लिए इनपुट का काम करता है) हमारी दक्षता तो सुधार ही सकती है, पर्यावरण और आर्थिकी को भी पुराना रूप दे सकती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण को बिगाड़ने की बजाय उसे संवारने से विकास के ज्यादा मौके हासिल हो सकेंगे।

सवाल यह है कि जब विरोध के तर्क इतने मजबूत हैं, तो भारत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विकास की ओर तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इसकी पहली वजह तो यह है कि हमें इसकी नाममात्र समझ है कि बेहाल पर्यावरण के आखिर क्या नुकसान हैं और स्वच्छ आबोहवा के आर्थिक व सामाजिक लाभ क्या हैं, खासतौर से गरीबों के लिए? दूसरी, स्वस्थ पर्यावरण अब भी हमारे राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं बन सका है। इसके लिए लामबंदी यदि होती भी है, तो कुछ खास हलकों में। जैसे, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदाय, जिन्हें औद्योगिक विकास में दरकिनार किया जा रहा है और कुछ शहरी अभिजात संसाधनों के उपभोग की तुलना में स्वस्थ वातावरण को अधिक प्राथमिकता देने लगे हैं, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। और फिर, पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ विकास के लिए एक ऐसे शासन की दरकार होती है, जिसकी पर्यावरणीय नीति समझदारी से भरी है। मगर अभी तो पर्यावरण से जुड़ी हर समस्या के निदान के लिए हमें अदालती फैसले या किसी प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार करना पड़ता है, जबकि हमें ऐसी सोच की दरकार है, जिसमें व्यवहारगत बदलाव और तकनीकी समाधान तो हो ही, प्रभावी नियमन भी शामिल हो।


Date:11-02-19

स्कूली शिक्षा से कब होगी तनाव की छुट्टी

सूर्यकांत द्विवेदी स्थानीय संपादक, हिन्दुस्तान, मुरादाबाद

देश में अलग-अलग कुंभ चल रहे हैं। प्रयागराज में धार्मिक कुंभ जारी है। चुनावी कुंभ का बिगुल बजने ही वाला है। परीक्षा का कुंभ अभी-अभी शुरू हुआ है। तनाव इन तीनों ही कुंभ को लेकर है। कुंभ कैसा होगा, कितने लोग स्नान करेंगे, यह अलग तरह का तनाव था। चुनावी बिगुल के साथ एक अलग सा तनाव है कि किसकी सरकार बनेगी? हम जिस तीसरे कुंभ की बात कर रहे हैं, वह परीक्षा का कुंभ है। चुनाव के कारण सभी बोर्ड की परीक्षाएं इस बार जल्द शुरू हो रही हैं। अजीब सा तनाव परीक्षार्थियों के चेहरे पर है। हाईस्कूल के बच्चों में कुछ ज्यादा ही है। इस तनाव से मुक्ति का अभी तक हम कोई समाधान नहीं खोज पाए हैं। सवाल यह भी है कि परीक्षा के समय ही तनाव क्यों? बच्चों को आखिर कब इससे मुक्ति मिलेगी ?

यह बात अलग है कि हम तनाव से बच नहीं सकते। तनाव से बचा भी नहीं जा सकता। काल और परिस्थिति के मुताबिक तनाव कम या ज्यादा होता रहता है। लेकिन जब बात परीक्षा की हो, तो तनाव पर चिंतन करना जरूरी हो जाता है। जब हम हाईस्कूल में होते थे, तब सोशल मीडिया का दौर नहीं था। कहीं भी कोई कोचिंग नहीं होती थी। घर में एक अलग तरह का हौआ हुआ करता था। कफ्र्यू-सा लग जाता था। बच्चे पर कई प्रतिबंध नाजिल हो जाते थे- यह मत करो, अब मत खेलो, फेल होगे क्या…आदि आदि। चूंकि हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा का पहला बड़ा पड़ाव होता था, इसलिए तनाव स्वाभाविक रूप से हावी रहता था। साठ और सत्तर के दशक के परीक्षार्थी जानते होंगे कि हाईस्कूल की परीक्षा का वातावरण क्या होता था?

तुलनात्मक दृष्टि से आज परीक्षा का उतना फोबिया नहीं है, जैसा पहले था। इसके कारण हैं। पहले फेल परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होती थी, अब नहीं है। जो बिल्कुल ही कुछ न करे, वही फेल होता है। मार्किंग सिस्टम काफी हद तक सुधरा है। पहले 70-78 फीसदी पर बच्चा टॉपर हो जाया करता था। अब 99-100 फीसदी तक मार्किंग होने लगी है। परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तनों से परीक्षा का ढांचा बदल गया है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दौर है, सवाल कम हैं, कोचिंग के बहुविकल्प खुले हैं। घर से लेकर स्कूल और सोशल मीडिया तक बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। इतना सब होने के बावजूद तनाव क्यों है?

देश भर की परीक्षा समितियां छात्रों के भविष्य पर जब-तब मंथन करती रही हैं। मंथन के मोती किस सागर में गायब हो गए, यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तय है कि परीक्षागत तनाव से मुक्ति तमाम सुधारवादी दृष्टिकोणों, माक्र्स मॉडुरेशन (अनुकूलन), यानी परीक्षा में छात्रों को एक समान अंक देने और ग्रेड सिस्टम लागू करने के बावजूद यथावत है। हम महसूस तो करते हैं  कि तनाव कम हुआ है, लेकिन यह बात बच्चों पर लागू नहीं होती। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में हम फोबिया जैसे शब्द नहीं सुनते। वहां तनाव कहां चला जाता है? सारा तनाव का केंद्र-बिंदु हाईस्कूल और इंंटरमीडिएट की परीक्षा ही क्यों? इसके पीछे जो कारण नजर आते हैं, उनमें सबसे बड़ा यह है कि शिक्षक से लेकर अभिभावक तक मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को तैयार नहीं कर पाते। वे अपने बच्चे से ज्यादा कर दिखाने की उम्मीद करते हैं।

क्यों हम सीबीएसई या आईसीएसई की तुलना अपने राज्य के बोर्ड से करते हैं? कहीं न कहीं हमारे अंदर श्रेष्ठता और पिछड़ेपन का भाव छिपा होता है। अब राज्य स्तरीय बोर्डों ने भी अपनी स्थिति को सुधारा है। नंबर देने में उदारता बरती है। नकल के ठेके पर रोक लगाई है। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम यह मानते हैं कि नकल माफिया कभी भी, कहीं भी दस्तक दे सकते हैं। परीक्षार्थी किसी भी बोर्ड का क्यों न हो, तनाव उसको सालता है। क्या हमारे स्कूल, पूरे साल मनोवैज्ञानिक तरीके से समाधान नहीं कर सकते। परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार नहीं कर सकते। जरूरी यह भी है कि हम एक समान परीक्षा प्रणाली बनाएं, ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा के हिसाब से देखा जाए, न कि उनके जीवन-स्तर, स्कूल और परीक्षा बोर्ड के आधार पर।