11-08-2021 (Important News Clippings)

Afeias
11 Aug 2021
A+ A-

To Download Click Here.


Date:11-08-21

Green On Your Own

India must not depend on West for clean tech transfer. Best strategy is to incentivise domestic R&D

TOI Editorials

The sixth IPCC assessment report has served as a reality check on world governments. The key finding is that unless there are immediate and huge reductions in greenhouse gas emissions, the goal of limiting warming close to 1.5°C or even 2°C – calculations are based on using the period 1850-1900 as baseline – will be beyond reach. Moreover, some of the changes are irreversible for centuries.

Climate change solutions need global efforts as spillovers are not confined to national borders. This is acknowledged universally. But it will be unrealistic for GoI to proceed on the assumption that the main polluters, both historically and today, will enable a smooth transition to the principle of common but differentiated responsibility and respective capabilities. The vaccine response to the pandemic is illustrative. Of the 4.03 billion vaccine doses administered globally, more than 80% have gone to richer countries. Even India has prioritised its needs over those of poorer countries. Therefore, India will have to take care of its own needs on climate change even as it contributes to the global response. With our long coastline and monsoon-dependent rural economy, we are already witnessing the fallout. There’s no time to lose.

India’s track record is not dismal. According to IEA, both energy and emission intensities of India’s GDP have declined by more than 20% the past decade. The takeaway here is that economic growth and mitigation strategies of climate change are not at odds. A large section of the population ekes out a precarious existence which makes growth the topmost priority of public policy. The pursuit of growth needs to be accompanied by policy action in areas that are at the heart of both economic performance and climate change mitigation.

The energy sector falls right at the intersection point of these two goals. There are some gains here, particularly in the rapid ramp-up of solar energy production. However, to meet emerging needs, fiscal policy needs to be reoriented to encourage more R&D in India. The scale of our needs makes renewable power an area where Indian firms should be at the vanguard of research. Cleverly designed fiscal incentives can make that happen.


Date:11-08-21

Where Are The Judges?

To enforce laws effectively, fill judicial vacancies. Resolve ongoing GoI-SC kerfuffle fast

TOI Editorials

The Supreme Court’s disquiet over mounting vacancies in high courts and tribunals and GoI’s delay in accepting SC’s recommendations for appointments reveal a dangerous divide. Many domain-specific tribunals were set up in the initial decades of liberalisation after HCs struggled with disposal of specialised matters. But neither have the pendency woes of HCs been sorted nor have tribunals achieved their aims.

SC judges who head statutory selection committees for tribunal vacancies have decided to stop working until 100 recommendations made since 2017 are appointed. 21 names recommended for NCLT and NCLAT (company law), 10 for NCDRC (consumer disputes), 35 recommended for ITAT (income tax) and 20 for AFT (armed forces) hang fire. Other tribunals like TDSAT (telecom), DRT (debt recovery), RCT (railways), and CAT are headless or plagued by crippling vacancies. HCs, where tribunal disputes land up, are faring no better with 455 vacancies among 1,098 sanctioned posts.

GoI-SC differences delaying appointments can be traced back to the 2015 SC strikedown of the National Judicial Appointments Commission as well as court negation of GoI attempts at restructuring tribunals since 2017. The Memorandum of Procedure to guide the post-NJAC collegium in judicial appointments remains in limbo. GoI’s move to regulate service conditions for judicial members of tribunals triggered resistance from the legal community. In July, SC ruled a 2021 Ordinance provision reforming tribunals contrary to principles of separation of powers and independence of judiciary.

On another plane of reality, the pandemic and social distancing norms have dealt a severe blow to functioning of courts and tribunals. In 2019, HCs had disposed of, by a small margin, more matters than were instituted. Cut to 2020, new matters instituted fell 33% y-o-y but disposal witnessed a staggering 53% crash, swelling pendency burden by 4 lakh cases. With normalcy creeping back, vacancies won’t help courts and tribunals hit the ground running. Like infrastructure, courts and tribunals are equally key to the India story. The ease of doing business experience depends on the speed of disposal of litigation and the quality of justice. End the ego and/or procedural battles.


Date:11-08-21

Climate : Reality Check

Transition from fossil fuels in India is a matter of politics, communities, federalism & jobs

Chandra Bhushan, [ The writer is CEO of the International Forum for Environment, Sustainability and Technology ]

The latest IPCC report paints a grim picture of the future if the world fails to eliminate the use of fossil fuels over the next three decades. India will be disproportionately impacted by extreme weather events. Therefore, the only question in front of us is how best to plan this transition to secure a just and equitable outcome. Otherwise, chaos and disruptions are a foregone conclusion.

Note here that there is a stark asymmetry in India’s energy map. While 85% of coal production is concentrated in relatively poor eastern and central states of Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, West Bengal and Madhya Pradesh, over 60% of renewable energy potential (and 80% of current capacity) is concentrated in relatively wealthy southern and western states – Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Telangana.

As India and the rest of the world embark on the most significant energy shift since the invention of steam engines to combat the climate crisis, this disparity raises many questions. For example:

  • How will the energy transition affect inter-state relations? What implications will it have on government revenue, public expenditure and regional inequality?
  • What happens to districts like Dhanbad, Singrauli, Korba, Angul, or Paschim Bardhaman, where coal is the fulcrum of jobs and growth?
  • How will we re-skill and re-employ millions of workers formally and informally employed in fossil fuel-dependent industries like thermal power, steel, cement, refineries, automobile, petrol pumps, or urea fertiliser?

These aren’t hypothetical questions to be debated through a future lens. These are, on the contrary, current concerns that must be addressed immediately, as coal and oil use will have to decline dramatically over the next 2-3 decades to avoid the worst impacts of global warming.

The good news is that this rapid transition is technologically feasible, and the market is now willing and ready to switch to non-fossil alternatives in many industries since they are profitable. Hence, all major Indian companies, from Tata’s to Reliance and Adani’s to Mahindra’s, are putting billions of dollars in renewable energy, battery storage and EVs.

However, if the transition away from coal (and oil) is not well-managed, many of the country’s disadvantaged districts will be pushed even further into poverty. Furthermore, it will have serious ramifications for the political economy in central and eastern India, where coal is firmly embedded in local culture and politics. Their politics can even put a brake on the energy transition itself.

Therefore, the energy transition is more than technological fixes and investments; it is also about workers and communities who will be affected. To get this transition right, we will have to start developing policies and plans for a Just Transition and not merely an energy transition. A well-planned Just Transition will help districts and states dependent on fossil fuels to diversify their economy and secure decent work opportunities for their population.

But what does a Just Transition look like in India? What is it going to entail? To answer, we must first comprehend the nature of the fossil fuel economy as well as the obstacles of phasing it out.

To begin with, the Indian fossil fuel industry, particularly coal, is plagued by the “resource curse” and informal workers. Most coal areas are impoverished and polluted, with more than half of the population suffering from multidimensional poverty. In addition, the informal workforce is approximately four times the formal employees. As a result, a vast majority of workers don’t have employment security.

Secondly, the fossil fuel industry has a large footprint. There are 120 districts in which these businesses play a significant role. Of these, 60 districts account for 95% of coal production, 60% thermal power capacity, and 90% automobile and automobile component manufacturing. Disruptions will occur in these districts early on, perhaps within the next five years, as alternative technologies are already in the market for these sectors.

Thirdly, the industry employs a large number of people, with at least 20 million people working in mines and factories. Automobile, iron and steel, and coal mining are the biggest employers. To put things in perspective, the coal-mining sector in the United States employed 54,000 people in 2019; in India, the figure is over 2.0 million.

Finally, the fossil fuel industries contribute significantly to the exchequer. Taxes on coal, oil and gas contributed 18.8% of the total revenue receipts of the central government and about 8.3% of the state governments in 2019-20. Thus, these taxes are essential for the government’s revenue and spending.

Considering the above, a Just Transition in India will need policy and planning for five key elements (the five R’s):

  • Restructuring of the economy and industries in fossil fuel-dependent districts/ states;
  • Repurposing of land and infrastructure, as these industries hold vast land and assets. For example, coal mines and thermal power plants alone have 0.3 million hectares of land, which can be repurposed to build a new green economy;
  • Reskilling existing and skilling new workforce to avoid job loss and create a new workforce for the green industries;
  • Revenue substitution and investments in Just Transition. This will require progressively moving taxes away from fossils and using fossil taxes like GST compensation cess (formerly coal cess) and District Mineral Foundation funds for Just Transition; and,
  • Responsible social and environmental practices during the transition process to create a better world than today.

Phase-out of fossil fuels is imminent; we have no choice.


Date:11-08-21

Recovery is On, Spend More, GoI

Pace of budgetary spending lags last fiscal’s

ET Editorial

The economy shows incipient recovery, going by the Nomura India Business Resumption Index, a weekly tracker of economic activity normalisation. The index, comprising mobility, power demand and labour force participation rates, rose to a record 99.4 for the week ended August 8, from 94 last week, near the pre-pandemic level

(100) and surpassing the pre-second wave peak of 99.3 in mid-February. The economy is rebounding faster from the second wave than from the first. The trend must be consolidated with stepped up government spending. Investment in infrastructure will help revive businesses, restore jobs and create new ones.

Investment must come primarily from the government at this juncture. The private sector is, indeed, preparing for demand revival, but would firm up and expand their plans, were it to see determined effort by the government to make good on its budgeted expenditure and to crystallise additional investment in key infrastructure. Credit growth since the beginning of the financial year has been negative. While RBI is bravely continuing with its accommodative monetary policy and injecting liquidity into the system through assorted windows, banks prefer to keep their money with RBI, rather than actively scout for lending opportunities in the economy. The daily absorption of liquidity through the reverse repo window touched ₹8.5 lakh crore in August, said the recent Monetary Policy Statement, up from ₹5.7 lakh crore in June. An increase in business or clear indication of such increase is what companies need to start seeking credit to expand activity. For that, the government has to spend.

The total budgeted expenditure in 2021-22 is ₹34,83,236 crore, that on capital account, ₹5,54,236 crore. The Controller General of Accounts says that capital spending was 20.1% of the budget estimate during April-June, lower than the 21.4% last fiscal. Of total expenditure, only 23.6% of the budgeted amount has been spent in Q1, lower than the 26.8% managed last fiscal. The government must spend more and spend faster.


Date:11-08-21

Don’t Look Back to Hanker

Swaminathan S Anklesaria Aiyar,[ Consulting editor for the Economic Time ]

The government is scrapping the 2012 law on retrospective taxation of capital gains in deals made abroad if the assets themselves were in India. Optimists will see this as a major reform that corrects old wrongs that had damaged India’s image, and makes the country attractive for massive foreign investment.

Cynics (including me) will say the government is trying to wriggle out of the embarrassment of losing two highprofile cases (Cairn and Vodafone) in international arbitration. This has created a huge threat that Cairn will succeed in its suits to recover its dues by seizing government assets abroad, including Air India’s planes, the Shipping Corporation’s vessels, and shares of Indian public sector undertakings (PSUs) in global companies.

Retro Look is Dated

The problem began when Hutchison Whampoa of Hong Kong sold its telecom interests in India to Vodafone at a big profit. India claimed it should be paid capital gains tax even though the deal was abroad between two foreign parties, since the underlying assets were in India. The Supreme Court ruled in favour of Vodafone.

Instead of accepting this, the UPA government amended the tax law enabling it to levy capital gains tax with retrospective effect from 1962. This allowed the government to renew its tax hunt of Vodafone, with its tax claim plus interest and penalties rising ultimately to a whopping $3.7 billion.

A basic tenet of a good judicial system is that laws should have only prospective effect and must not be made retrospective, trapping old deals that were perfectly legal at the time. BJP castigated UPA for violating this tenet and swore to reverse it if it came to power. But when BJP assumed office in 2014, Arun Jaitley as finance minister said he could not disavow17 old tax cases already launched under the 2012 law, but would not use retrospective prosecution in future.

This was moral hypocrisy. It also turned out to be illegal. The two biggest affected parties, Vodafone, and Cairn Energy of Britain, went for international arbitration arguing that the retrospective law violated bilateral tax treaties. Both won their cases.

Instead of accepting defeat gracefully, the BJP government continued with retrospective tax demands. This broke Jaitley’s pledge to stop harassing foreign companies in such circumstances. But Cairn was not interested in further debate. To satisfy its arbitration victory, it sought to seize assets of the Indian government abroad, such as planes, ships and financial assets. Cairn was likely to succeed, making India look even more foolish and hypocritical.

Even deeper new problems emerged. GoI had announced a bold, courageous policy to privatise all PSUs that were not essential for national security. The first five candidates included Air India, oil giant Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) and Shipping Corporation of India (SCI). But none has been privatised after years of effort. Bidders want complete clarity on what exactly they are buying, whether other parties can raise post-privatisation, and what assets might be seized by third parties.

For instance, the Assam government refused to tolerate the sale of BPCL’s Numaligarh refinery to any private sector party. So, BPCL had to sell its stake in Numaligarh to a consortium of the Assam government and two public sector companies, Oil India and Engineers India. GoI had to amend another rule enabling foreign companies to acquire 100% of a public sector oil company. Another rule prohibits the sale of subsidised LPG (liquefied petroleum gas, or cooking gas) by private sector companies, and BPCL’s bidders naturally want this rule to be abolished.

Win Sum, Lose Sum

Sebi mandates that any acquirer of a large stake must make an open offer at the same price to other minority shareholders. BPCL has a big stake in Petronet and Indraprastha Gas, and bidders want Sebi exemption from making open offers to minority shareholders in these subsidiaries. Without exemption, the bids for BPCL will be far lower.

We now have the additional risk of Cairn seizing BPCL’s foreign assets. BPCL has stakes in 12 foreign oil and gas blocks: five in Brazil, two in the UAE, and one each in Mozambique, Indonesia, Australia, Israel and East Timor. Cairn may be able to seize these assets too. Unless that is resolved, how can any potential buyer make a serious financial bid?

These headaches, rather than any great moral principles, have finally forced the government to return to its 2012 position to rescind the retrospective law. This means giving up tax claims of over ₹12,000 crore. But the new law does not admit any government liability for the interest and legal costs of the companies concerned. What happens if Cairn insists on full recovery of arbitration awards including interest and costs? Another impasse further delaying any privatisation?

Lesson: retrospective taxation is not only immoral but bad in practice too. India wants all future disputes to be settled in India, not abroad. Why? Does GoI propose illegal pressure on Indian judges? Given interminable delays in India, we should welcome quick resolution of disputes in international arbitration, reducing the caseload in India. Rescinding the 2012 law is a good start. But much more is needed.


Date:11-08-21

Off With the Tribunals!

Prashant Reddy T, [ The writer is a lawyer]

The enactment of the Tribunals Reforms Act, 2021, by Parliament on Monday — shutting down multiple tribunals, including the Intellectual Property Appellate Board (IPAB) and the Film Certification Appellate Tribunal (FCAT) — marks the beginning of a new era of judicial reforms in India. For the first time since the infamous 42nd Constitutional Amendment Act that was enacted in 1976 during the Emergency, has a government demonstrated its resolve to clamp down on the senseless proliferation of tribunals.

There is little in the official records to explain the rationale for inserting Articles 323A and 323B through the 42nd amendment. These provisions allowed Parliament to create new tribunals for a range of disputes, and place them outside the judicial oversight of high courts. This exclusion raised eyebrows among bar associations as successive governments, starting in 1985, began the process of creating powerful new tribunals by transferring to them powers that earlier existed with high courts.

These included administrative tribunals to decide service disputes among the bureaucracy, IPAB, the National Company Law Tribunal (NCLT) and the National Tax Tribunal (NTT).

Unlike the high courts, which enjoy a general reputation of judicial independence among the bar associations, the ‘independence’ of these tribunals was viewed suspiciously by lawyers. This was not just because of the appointment of retired judges and bureaucrats to them, but also because the government had overwhelming powers when it came to appointing and removing tribunal judges.

During the course of extensive litigation in the 1990s, the Supreme Court managed to restore some oversight of high courts over these tribunals by invoking the ‘basic structure’ doctrine. But its record on other issues pertaining to tribunals has been less than consistent. It allowed NCLT to take over the company law jurisdiction of high courts but baulked at the idea of NTT taking over the powers of high courts to decide tax cases. The litigation over the qualification and independence of judges appointed to tribunals continues into 2021, with parts of the Tribunals Reform Ordinance, 2021, promulgated earlier this year, being struck down by the Supreme Court prior to the parliamentary vote on the Bill earlier this week.

Previous governments have justified their relentless march to create new tribunals on the grounds that these would reduce backlogs, and bring in specialist judges to tackles new areas of law. Due to a lack of appointments, IPAB has been dysfunctional for a good period of its history. For more than a thousand days, IPAB lacked a chairperson. From 2016 to 2020, it did not have a technical member for patent cases, because of which it could not adjudicate a single patent case.

Even on the count of specialisation, experience before multiple tribunals, including IPAB, has demonstrated that the so-called ‘technical members’ — usually drawn from the bureaucracy — have added little to the quality of jurisprudence generated by these tribunals.

Traditionally, in the common law system, the role of the expert has been limited to the witness dock. This experiment of shifting experts to the bench was poorly thought-out. All adjudicatory functions require a deep and familiar understanding of legal principles. However, most ‘technical’ members lack any understanding of law because they are not required to know the law.

With other tribunals, such as the erstwhile Competition Appellate Tribunal, there is enough factual evidence to demonstrate that bureaucrats with no specialist experience in economics or competition law were being appointed to the post of technical member, thereby undermining the rationale of creating specialist tribunals.

The story with FCAT has been slightly different. Tasked with reviewing the decisions of the Central Board of Film Certification (CBFC), FCAT has always been subject to the oversight of high courts. The problem, however, with FCAT is that it has traditionally been staffed by one retired judge and a number of political functionaries from the ruling party. The quality of its judgments over the years — be it in the case of commercial cinema or politically charged documentaries — has been beyond abysmal.

While some in the Indian cinema industry have expressed their discontent with the dissolution of FCAT as adjudication before high courts is likely to take longer, they should be rest assured that high courts are usually far more liberal than FCAT when it comes to free speech. This is evidenced by the number of times different high courts have overruled FCAT in cases involving political speech in documentaries.


Date:11-08-21

भारत के लिए चेतावनी

संपादकीय

जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) जलवायु वैज्ञानिकों का समूह है जो साथ मिलकर समय-समय पर जलवायु परिवर्तन की स्थिति और उसके प्रभाव को लेकर विशेषज्ञों के बीच बनी सहमति का आकलन करते हैं। समूह की छठी आकलन रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है और इसमें पूरे विश्व और खासकर भारत को लेकर बहुत सकारात्मक बातें नहीं कही गईं हैं। पांचवीं रिपोर्ट के बाद सहमति मजबूत हुई है और आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार इस बात के सुस्पष्ट प्रमाण हैं कि तापवृद्धि मानवजनित है और औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्यों की गतिविधियों से हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढऩे के बाद से तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया और भारत के लिए खास चेतावनी हैं। हिंद महासागर वैश्विक औसत से अधिक तेजी से गर्म हो रहा है और हिमालय में बर्फ की चादर पतली हो रही है।

भारत उन देशों में शामिल है जिनके सामने वैश्विक तापवृद्धि के असर की आशंका सबसे ज्यादा है। उसके तटीय इलाके बढ़ते जलस्तर के कारण खतरे में हैं और चक्रवात तथा अन्य अतिरंजित मौसम की घटनाएं भी ज्यादा हो रही हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष भूस्खलन से कई लोगों की जान जा चुकी है और बादल फटने तथा ग्लेशियर टूटने की घटनाएं तेज हुई हैं। इससे भूस्खलन का जोखिम और बढ़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि इन क्षेत्रों की विकास योजना बनाते समय ये तथ्य ध्यान में रखे जाएं। दोनों पहाड़ी राज्यों में राजमार्ग निर्माण की जोखिम भरी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनका उभरते जलवायु विज्ञान को देखते हुए नए सिरे से आकलन होना चाहिए। भारत के घनी आबादी वाले मैदानों को देखते हुए गर्मी और आर्द्रता बड़ा खतरा हैं। 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म दिनों की तादाद बढ़ेगी। देश के श्रमिकों में ऐसे लोग अभी भी काफी हैं जो धूप में शारीरिक श्रम करते हैं। उनकी जिंदगी के लिए यह बड़ा खतरा है। भारत में अत्यधिक गर्मी के कारण होने वाली मौतों को कम करके बताया जाता है। इसे बदलना होगा तभी जन स्वास्थ्य पर बढ़ती गर्मी के असर की सही तस्वीर सामने आएगी।

नीतिगत प्रतिक्रिया भारतीयों के जीवन और आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के आंकड़ों की सही तस्वीर सामने लाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उत्सर्जन कम करने के क्षेत्र में कड़े कदम जरूरी हैं। उत्सर्जन की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव को लेकर तकनीकी और वित्तीय पहल जारी हैं। सरकार को कोयला आधारित ताप बिजली परियोजनाओं को सब्सिडी जारी रखने जैसे कदम उठाकर इनकी राह नहीं रोकनी चाहिए। मौजूदा फसल संबंधी और कृषि व्यवहार भी कार्बन उत्सर्जन की बड़ी वजह है। अगले एक दशक में इन्हें भी हल करना होगा। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पौधरोपण करना होगा।

बढ़ते तापमान के साथ समायोजन की दिशा में भी पहल करनी होगी और इसके लिए नई सोच की आवश्यकता होगी। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से उपयुक्त कृषि को लेकर पहले ही देश भर में काम हो रहा है। परंतु जैसी कि आईपीसीसी ने चेतावनी दी है लगातार बदलते मौसम के कारण किसानों को उचित सलाह और तरीके सिखाने होंगे। कृषि प्रणाली में नई जान फूंकनी होगी। शहरी नियोजन में भी बदलाव लाना होगा। देश के शहरों में रहने वाले लोगों को जोर देकर समझाना होगा कि धूप में बेवजह न निकलें। मेट्रो और बिजली से चलने वाली बसों के स्टॉप बढ़ाने होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सफर कर सकें। भविष्य की नीतियों और नियोजन में जलवायु परिवर्तन को मूल में रखना होगा।


Date:11-08-21

सूक्ष्म-प्रबंधन से परहेज ही बेहतर

नितिन देसाई

सूक्ष्म-प्रबंधन का आशय उस स्थिति से है जब निचले स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों को भी उच्च स्तर पर नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। इस रवैये के साथ मुख्य समस्या यह है कि ब्योरे पर ज्यादा जोर देने से व्यापक नीतिगत प्रारूप पर ध्यान केंद्रित नहीं रह पाता है। मसलन, कुछ पेड़ों पर ध्यान केंद्रित करने पर एक वन नीति नहीं बनती है क्योंकि एक वन नीति में पौधों के समग्र विकास पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि जैव-विविधता का परिवेश बन सके। फिलहाल हम औद्योगिक नीति और राज्यों द्वारा अंजाम दिए जाने वाले विकास कार्यों के संदर्भ में केंद्र सरकार की तरफ से इसी तरह का सूक्ष्म-प्रबंधन वाला रवैया देख रहे हैं।

औद्योगिक नीति के मामले में सरकार का कॉर्पोरेट रणनीति में हस्तक्षेप के जुनून की जड़ें इस विश्वास में निहित हैं कि पूर्व एशिया की वृद्धि के पीछे वहां के सरकारी अधिकारियों द्वारा कंपनियों के निवेश, तकनीक एवं व्यापार संबंधी निर्णयों में किए गए सीधे हस्तक्षेप का अहम योगदान रहा है। जापान के अंतरराष्टीय व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय को इसके मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। ऐसा संबंध तभी बना रह पाता है जब कंपनियों के मालिकों, नेताओं एवं अधिकारियों के बीच सामाजिक संपर्क हों और वहां की राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष भी कमजोर स्थिति में हो।

सरकार की तरफ से घोषित उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना औद्योगिक वृद्धि को उसी दिशा में ले जाने की एक कोशिश है। इसमें सरकारी अधिकारियों को प्रोत्साहन के लायक पाए जाने वाले उद्योगों एवं कंपनियों के संदर्भ में विवेकाधीन निर्णय लेने की छूट दी गई है। इन प्रोत्साहनों के बारे में मानक तय करने एवं उसकी मात्रा तय करने का भी विवेकाधिकार अधिकारियों के पास है। सरकार ने 13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की है और इन क्षेत्रों की पहचान उनकी वृद्धि, रोजगार एवं निर्यात क्षमता के आधार पर की गई है। यह भारत में विनिर्मित उत्पादों की बिक्री बढऩे पर एक उत्पादन सब्सिडी देने की भी पेशकश करता है। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में इस कॉर्पोरेट सब्सिडी के मद में अगले पांच वर्षों के लिए 1.9 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की थी।

यह योजना बुनियादी तौर पर निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने वाला एक संरक्षणवादी कदम है और इसलिए सीमा शुल्क में वृद्धि से ज्यादा अलग नहीं है। संरक्षण के लिए 13 क्षेत्रों का चयन इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि क्षेत्र-विशेष की कमियां घरेलू विनिर्माताओं की तकनीकी या प्रबंधकीय अक्षमता की देन न होकर उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों का नतीजा हैं। उस स्थिति में इन कारकों को दूर करना लागत के नुकसान की भरपाई के लिए सब्सिडी देने के बजाय कहीं ज्यादा उचित कदम नहीं होता? क्या इस नुकसानदेह स्थिति को पैदा करने वाले कारक इन 13 क्षेत्रों के लिए अनूठे हैं या फिर वे अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं? क्या वे ज्यादा बढ़ी हुई विनिमय दर की तरह चरित्र में वृहत-अर्थशास्त्रीय हैं?

पीएलआई योजना से नीतिगत तौर पर सूक्ष्म-प्रबंधन का रवैया झलकता है जो वाणिज्यिक गतिविधियों का बहुत कम अनुभव रखने वाले सरकारी अधिकारियों को यह परिभाषित करने का विवेकाधिकार देते हैं कि जीत के क्या मायने हैं और विजेता कौन है? यह एक कारोबार-अनुकूल दृष्टिकोण है, न कि बाजार-अनुकूल। और इससे कुछ समय बाद पक्षपात एवं भ्रष्टाचार के भी आरोप लगने लगेंगे। सब्सिडी पर आधारित कारोबार-अनुकूल नजरिये से मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादन में फौरी तौर पर कुछ बढ़ोतरी देखी जा सकती है और पीएलआई के समर्थक इसी बात को प्रचारित भी कर रहे हैं। लेकिन बाजार-अनुकूल रवैये से कहीं व्यापक फायदे होंगे जो कि सब्सिडी पर आधारित नहीं हैं।

औद्योगिक विकास के प्रति बाजार-अनुकूल रवैया क्षेत्रों या कंपनियों के बीच विजेता एवं पराजित की पहचान करने की कोशिश नहीं करेगा। यह नियमों एवं करों का एक टिकाऊ ढांचा तैयार करेगा, वृहत-आर्थिक स्थिरता आएगी और विनिमय दर का सही मूल्यांकन भी हो सकेगा। और विजेता एवं पराजितों के आकलन का काम बाजार पर छोड़ देगा। असल में, ऐसा बाजार-अनुकूल नजरिया अफसरशाहों एवं नेताओं के सूक्ष्म-प्रबंधन से कहीं ज्यादा हासिल कर सकता है क्योंकि यह सिर्फ दिल्ली दरबार की तवज्जो हासिल करने वाले क्षेत्रों को ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देगा।

इसका यह मतलब नहीं है कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में सरकार की वृहत-आर्थिक एवं विनिमय दर प्रबंधन से इतर कोई भूमिका ही नहीं है। यह औद्योगिक वृद्धि एवं निर्यात बढऩे में बाधा बनने वाले कहीं अधिक विशिष्ट कारकों- समुचित ढांचागत व्यवस्था की कमी, उद्योग जगत में अपर्याप्त शोध एवं विकास, कुशल श्रमिकों की कमी और एमएसएमई के लिए पूंजी बाजार में मौजूद खामियों को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। अगर सरकार ने 13 चुनिंदा क्षेत्रों को सब्सिडी देने के बजाय इन खामियों को दूर करने पर 1.9 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया रहता तो हम वृद्धि एवं प्रतिस्पद्र्धा के जरिये इससे ज्यादा भी हासिल कर लेते।

औद्योगिक नीति गैरजरूरी सूक्ष्म-प्रबंधन का अकेला विषय नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से विकास कार्यों के लिए राज्यों को दिए जाने वाले सशर्त अनुदानों के जरिये भी इसी तरह का सूक्ष्म-प्रबंधन किया जा रहा है। इसके लिए बजट में किया गया प्रावधान वर्ष 2021-22 में बढ़कर 3.8 लाख करोड़ रुपये हो गया है जबकि 2020-21 में यह 3.4 लाख करोड़ रुपये था।

संघवाद के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार को राज्यों द्वारा लागू किए जाने वाले कार्यों के सूक्ष्म-प्रबंधन से खुद को दूर रखना होगा। भारत के कुछ राज्य तो बहुत बड़े आकार के हैं। मसलन, उत्तर प्रदेश आकार में पाकिस्तान जितना बड़ा है और हरियाणा भी वेनेजुएला के करीब आधे आकार का है। न केवल राज्यों के बीच गहरी विविधता है बल्कि एक ही राज्य के भीतर भी विभिन्नता देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का एक मानकीकृत रवैया अपनाना कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्रों में सार्वजनिक दखल का तरीका नहीं है क्योंकि इन मामलों में नीतियां स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक बनाई जानी चाहिए। मसलन, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या केरल एवं राजस्थान का अनुदान एकसमान होना चाहिए? मुझे योजना आयोग की एक चर्चा याद आती है जिसमें केरल के कुछ अधिकारियों ने पेयजल आपूर्ति के लिए निर्धारित राशि का इस्तेमाल जल-निकासी एवं जल की गुणवत्ता सुधारने में करने की मांग रखी थी। दरअसल उनका कहना था कि केरल में पेयजल आपूर्ति की समस्या नहीं है।

केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटित राशि का एक बड़ा हिस्सा बिना-शर्त अनुदान के तौर पर दिया जाना चाहिए और इसमें अल्प-विकसित राज्यों को प्राथमिकता दी जाए। इस बारे में केंद्र सरकार को ऐसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जो राज्यों को जोड़ते हों और किसी भी एक राज्य की क्षमता से परे हों। प्रवासी श्रमिक, बिजली पारेषण, वस्तुओं के अंतर-राज्य आवाजाही का ढांचा सुधारने जैसे काम हो सकते हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर हुआ समझौता एक संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की भूमिका की एक नजीर थी। अब उसे सूक्ष्म-प्रबंधन के बजाय अंतर-राज्यीय महत्त्व के दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसे ही समझौते कराने पर ध्यान देना चाहिए।

केंद्र सरकार को उन गतिविधियों का सूक्ष्म-प्रबंधन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो कंपनी प्रबंधन एवं राज्य सरकारों का काम है। उसने यह मान लेना चाहिए कि अब निचले स्तर की इन निर्णय-निर्माण इकाइयों के पास फैसले लागू करने की क्षमता मौजूद है और वे सही कदम उठाएंगी। अब उसे अपना ध्यान एक बाजार-अनुकूल एवं संघीय अर्थव्यवस्था में टिकाऊ एवं सतत निर्णय के लायक ढांचा खड़ा करने पर अधिक देना चाहिए। इसके अलावा अंतर-राज्यीय महत्त्व के मामलों में विकेंद्रित सहयोग बढ़ाने पर भी उसका ध्यान होना चाहिए।


Date:11-08-21

खतरा और करीब

संपादकीय

पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट सनसनीखेज है। रिपोर्ट में पूरी दुनिया को सीधे तौर पर चेता दिया गया है कि जलवायु संकट से बनने वाले हालात में अब बचने-छिपने की जगह भी नहीं मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र ने एक तरह से खतरे का सायरन बजा दिया है। यानी अब दुनिया के सामने फौरन बचाव के अलावा कोई चारा दिखता नहीं है। जलवायु संकट को लेकर रिपोर्टें तो पहले भी आती रही हैं। लेकिन इस बार की रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली है। वैसे जलवायु संकट पर संयुक्त राष्ट्र ही नहीं, बल्कि देशी-विदेशी संस्थान, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन भी लगातार चेताते रहे हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी पैनल ने इस बार दुनिया को चेतावनी भरे अंदाज में झकझोरा है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन की गति का जो अनुमान था, उसकी रफ्तार ज्यादा ही तेज हो गई है।

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी अपनी जगह है। लेकिन गौर किया जाना चाहिए कि हाल के दशकों में पृथ्वी के लगभग हर हिस्से पर कुदरती मार बढ़ती जा रही है। इस वक्त दुनिया के कई देशों में जंगल धधक रहे हैं। इससे तो लगता है कि आग की ये लपटें कहीं बहुत जल्दी शहरों को भी लपेटे में न लेने लगें। अमेरिका, कनाडा हो या फिर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देश या फिर तुर्की जैसे देश, जंगलों की आग ने इंसान के सामने गंभीर खतरा खड़ा कर दिया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसी तरह हाल में यूरोपीय देशों में आई बाढ़ ने ज्यादातर देशों का हुलिया ही बदल डाला। कहा तो यह जा रहा है कि पिछले एक हजार साल में यूरोप में ऐसी भंयकर बाढ़ नहीं आई। दुनिया के कई हिस्से बाढ़ और जंगलों की आग से बचे हैं तो वहां सूखे ने कहर बरपा रखा है। और पिछले कुछ साल में तो उन देशों में भी लू ने लोगों को झुलसा डाला जहां लोग गर्मी के मौसम की कल्पना भी नहीं करते थे। फिर वातावरण का तापमान बढ़ने से ध्रुवीय प्रदेशों तक की बर्फ पिघल रही है और समंदरों का जलस्तर उठता जा रहा है। जाहिर है, तटीय शहरों और टापुओं को आने वाले वक्त में डूबने से बचा पाना मुश्किल हो जाएगा।

आमतौर पर हम कहते आए हैं कि अपनी धरती, पानी और हवा के साथ इंसान जिस तरह की क्रूरता करता जा रहा है, उससे प्रकृति भी खफा हो चली है। और यह सब कुछ एक ही दिन में नहीं हुआ। इसका सबूत यह है कि दुनिया के सारे विकसित और विकासशील देश लंबे समय से इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जलवायु संकट से निपटा कैसे जाए। पर्यावरण और धरती को बचाने के लिए दशकों से दुनिया में छोटे-बड़े सम्मेलन होते रहे हैं, समझौते और संधियां भी होती रही हैं। पर ये समझौते अब तक कारगर दिखे नहीं। विद्वान लोग इसका एक बड़ा कारण यह मानते हैं कि पर्यावरण बचाने के लिए जिन देशों को सबसे ज्यादा गंभीरता दिखानी थी, उन्होंनें ही सबसे ज्यादा कोताही बरती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका ही है जो अपने स्वार्थों के चलते पेरिस समझौते से अलग हो गया था। सवाल तो यह भी है कि ऐसे कितने देश हैं जिन्होंने कार्बन उत्सर्जन घटाने में संजीदगी दिखाई? बहरहाल अब अगर धरती को बचाने का काम सबके सर पर आ गया है तो बेहतर यही होगा कि समर्थ, संपन्न देश सबसे पहले सक्रिय हों और कुछ ऐसा ठोस करके दिखाएं जिससे दूसरे देशों को भी वैसा ही करने की प्रेरणा मिल सके।


Date:11-08-21

चुनौती बनतीं कुप्रथाएं और समाज

ज्योति सिडाना

महिलाओं के पास अपने जीवन के विषय में निर्णय लेने का अधिकार और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार संरक्षित है। फिर भी खुलेआम उनके मानवधिकारों का उल्लंघन होता है। महिलाओं द्वारा उठाई गई विरोध की आवाज को संस्कारों और परंपराओं की दुहाई देकर दबा दिया जाता है। भारत अध्यात्मवाद की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला देश रहा है। अनेक परंपराएं और प्रथाएं यहां की संस्कृति का हिस्सा रही हैं। समाज के विकास के शुरूआती दौर में विवाह और परिवार जैसी संस्थाएं अस्तित्व में नहीं थीं। मानव सभ्यता के प्रारंभ के बाद स्थायी निवास और निजी संपत्ति की अवधारणा ने ही विवाह संस्था को जन्म दिया। इसलिए विवाह संस्था को मानव समाज की सार्वभौमिक व आधारभूत सामाजिक संस्था माना जाता है। आदिम समाज में विवाह के अनेक रूप प्रचलित थे, लेकिन मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ उनमें भी व्यापक बदलाव आते गए। पर आज इक्कीसवीं सदी में भी ऐसी वैवाहिक परंपराएं विद्यमान हैं जो महिलाओं की स्थिति में किसी भी प्रकार के बदलाव की संभावना को नकारती हैं। जैसे राजस्थान में आटा-साटा विवाह प्रथा (जिसे विनिमय विवाह भी कहा जाता है) या फिर नाता प्रथा (जिसे चादर डालना भी कहा जाता है) मौजूद है। आटा-साटा चलन के तहत जिस घर से एक लड़की बहू बना कर लाई जाती है उसी घर में अपनी लड़की बहू बना कर भेजनी पड़ती है। यानी लड़की के बदले लड़की का विनिमय किया जाता है। दूसरी तरफ नाता प्रथा में एक महिला को उसके पति की मृत्यु के उपरांत अथवा तलाक होने पर या वैवाहिक संबंधों में तनाव के कारण अथवा पति के बीमार होने पर किसी अन्य पुरुष को उसे बेच दिया जाता है। इस प्रथा में परिवार के पुरुष सदस्यों और जाति पंचायतों की अहम भूमिका होती है।

भारतीय संविधान में लैंगिक समानता के मूल्य को स्थापित किया गया है। लेकिन विडंबना यह है कि भारतीय समाज में व्यावहारिक जीवन में यह समानता कभी मूर्त रूप ले ही नहीं पाई। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि यह कैसा सभ्य समाज है जहां आज भी ऐसी कुप्रथाएं और परंपराएं प्रचलित हैं जिनमें महिलाओं की इच्छाओं और अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता। समाज के धार्मिक आदर्शों और संस्कारों की दुहाई तब कहां चली जाती है जब समाज के पुरुष और पंच-सरपंच ही महिला को महज खरीद-फरोख्त की वस्तु बना देते हैं। हकीकत तो यह है कि इक्कीसवीं सदी में भी महिलाओं की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। आज भी समाज की सोच महिला को वस्तु से अधिक कुछ नहीं मानने वाली ही है। जबकि इसके विपरीत विचार रखने वालों का तर्क होता है कि आज महिला स्वतंत्र है, शिक्षित है, कामकाजी है, आत्मनिर्भर है (कुछ हद तक) इसलिए यह कहना कि महिलाओं की स्थिति में कोई खास अंतर नहीं आया, गलत है। परंतु इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा, नौकरी में उनकी कितनी और कैसी मर्जी शामिल होती है।

संविधान में दी गई स्वतंत्रता व समानता अगर सही अर्थों में मूर्त रूप ले पाई होती तो आज महिलाएं इस तरह आत्महत्या करने को बाध्य नहीं होतीं। हाल में आटा-साटा कुप्रथा के कारण राजस्थान के नागौर जिले के एक गांव में एक विवाहिता ने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले लिखे पत्र में पीड़िता ने इस कुप्रथा को बंद करने की पहल करने का आग्रह किया। उसने लिखा- ह्यमेरे मरने की वजह वह समाज है जिसने आटा-साटा जैसी कुप्रथा को मान्यता दे रखी है। इसमें लड़कियों को जिंदा मौत मिलती है। इस प्रथा के कारण सत्रह साल की लड़की का विवाह सत्तर साल के व्यक्ति के साथ करने से भी गुरेज नहीं किया जाता।ह्य यह एक तथ्य है कि विवाह संबंधी मामलों में आज भी लड़कियों की इच्छा, पसंद या फैसले कोई मायने नहीं रखते। न ही उनकी शिक्षा मायने रखती है, न ही उम्र। इसलिए अनपढ़ या उम्रदराज पुरुष के साथ उनका विवाह कर देना भी सामान्य-सी बात है। फिर भी अगर समाज कहता है कि महिला और पुरुष में अब गैर-बराबरी नहीं है तो फिर लैंगिक भेदभाव की अवधारणा को पुन: परिभाषित करने की आवशयकता है। कुछ प्रबुद्धजन तर्क देते हैं कि लड़कियों की स्वतंत्रता और शिक्षा का ही परिणाम है कि आज समाज में तलाक की दर बढ़ी है, लड़कियां परिवार की मर्जी के विरुद्ध जाकर अंतरजातीय और अतंरधार्मिक विवाह करने लगी हैं, जिससे समाज में असंतुलन और अव्यवस्था पैदा हुई है। इसलिए इनका घर की चार दीवारी तक सिमट कर रहना ही सही था। और संभवत: इस सोच को मूर्त रूप देने के लिए ही आटा-साटा और नाता जैसी प्रथाएं आज भी जीवित हैं जिनके दुष्परिणामों पर न तो यह पुरुष समाज चर्चा करना पसंद करता है और न ही इस पर कोई प्रश्न उठाया जाता है।

महिलाओं के पास अपने जीवन के विषय में निर्णय लेने का अधिकार और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार संरक्षित है। फिर भी खुलेआम उनके मानवधिकारों का उल्लंघन होता है। महिलाओं द्वारा उठाई गई विरोध की आवाज को संस्कारों और परंपराओं की दुहाई देकर दबा दिया जाता है। इसलिए यहां कुछ महत्त्वपूर्ण सवालों की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। जैसे- पुरुष तो अपने आप में पूर्ण है, पर महिला अपूर्ण क्यों? आखिर इस तरह की सोच का तार्किक आधार क्या है? महिला के भविष्य को पवित्रता के साथ संबद्ध किया जाता है और उसके समूचे भविष्य को विवाह से सुनिश्चित कर दिया जाता है। आखिर क्यों? पवित्रता का मूल्य केवल महिलाओं के साथ ही जोड़ कर क्यों देखा जाता है?

समाज विज्ञानी जॉर्ज सीमेल तर्क देते हैं कि पुरुष व स्त्रियों की समानता की चर्चा करना ही आधुनिकता नहीं है, अपितु आधुनिकता को यौन-संबंधों, घरेलू गतिविधियों, मनो-भावनात्मक क्षेत्रों, श्रम विभाजन, संस्कृति, भाषा, पोशाक इत्यादि क्षेत्रों में तार्किक ढंग से प्रयुक्त करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो समानता की चर्चा तो करते हैं परंतु व्यवहार में पुरुष होने का भाव नहीं छोड़ना चाहते। अत: आधुनिक होना पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए आसान नहीं है। इसे संस्कृति की त्रासदी की संज्ञा दी जा सकती है। नारीवादी लेखिका ऑड्रे लॉर्ड तर्क देती हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमें डर रहता है कि हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा। मगर हम चुप रहते हैं, तब भी हम डरते हैं। इसलिए बोलना ही बेहतर है। उनके इस तर्क की प्रासंगिकता को जानकर ही संभवत: कुछ महिलाओं ने आवाज उठाना शुरू किया, जिसके कारण मी-टू जैसे आंदोलन अस्तित्व में आए।

भारत में अनेक संवैधानिक प्रावधान हैं जो महिलाओं को विभिन्न अधिकार प्रदान करते हैं। परंतु आटा-साटा और नाता जैसी कुप्रथाएं दशार्ती हैं कि संकीर्णतावादी और परंपरागत सोच पुरुष एवं महिलाओं को आज भी क्रमश: स्वामी एवं दास के रूप में ही देखती हैं। ये कुप्रथाएं घटनाएं हमें बार-बार प्रशासन, कानून, मीडिया, राज्य, शिक्षा एवं परिवार की भूमिकाओं के मूल्यांकन के लिए बाध्य करती हैं। होना तो यह चाहिए कि इन घटनाओं में लिप्त दोषियों को कठोर दंड दिए जाएं। शिक्षित युवाओं को अपने जातीय और धार्मिक संगठनों को बाध्य करना होगा कि वे इन कुप्रथाओं के नाम पर महिलाओं की खरीद-फरोख्त को प्रतिबंधित करें ताकि लैंगिक न्याय एवं लैंगिक समानता के मूल्य स्थापित हो सकें। इन घटनाओं के प्रति महिला आयोगों ने क्या दृष्टिकोण अपनाया है, यह भी विचारणीय है। आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक समाज में महिला विरोधी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए स्वयंसेवी संगठन और राजनीतिक दल मिलजुल कर कोई प्रयास करें और न्यायपालिका संज्ञान लेकर इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएं, तभी बराबरी मूलक समाज की स्थापना मूर्त रूप ले पाएगी।


Date:11-08-21

जानलेवा ग्लोबल वार्मिंग

संपादकीय

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र केअंतर्देशीय पैनल(आइपीसीसी) की रिपोर्ट ने दुनिया भर में राजनेताओं और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बीच चिंता की लहर दौड़ा दी है। सबमें इस बात पर आम राय है कि धरती पर मंड़रा रहे भयानक संकट को टालने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कई देश पिछले कुछ महीनों से मौसम की असामान्य परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इनमें जबरदस्त गर्मी‚ सूखा‚जंगलों की आग‚ तूफान के अलावा अतिवृष्टि और असमय बर्फबारी तथा बाढ़ से लोग हलकान हैं। सैकड़़ों लोगों की जान जा चुकी है और अरबों रुपए की संपत्ति तहस नहस हो चुकी है। एक ही समय पर ग्रीस जंगलों की 30 साल की सबसे भीषण आग का सामना कर रहा है तो न्यूजीलैंड़ में समय से दो महीने पहले ही बर्फ पड़़नी शुरू हो गई है‚ आम तौर पर यहां अक्टूबर में बर्फ पड़़ती है। नहरों का शहर कहे जाने वाले इटली के वेनिस में तो गर्मी के मौसम में ही भारी बारिश के कारण पूरा शहर जल के आगोश में है। ‘रेड कोड़’ कही जा रही इस रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक प्रभाव के बेहद नजदीक है़। अगले 20 साल में ही धरती का तापमान 1.5 डि़ग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा जबकि पहले अनुमान था कि इतना तापमान 2050 तक बढ़ेगा । लेकिन अब यह 10 साल पहले ही 2040 तक ही डेढ़ डि़ग्री बढ़ चुका होगा। हीट वेव के कारण जो तापमान पहले 50 साल में बढ़ता था वह अब हर दस साल में बढ़ रहा है। भारत के लिए इस रिपोर्ट ने निष्कर्ष तो जैसे अंतिम चेतावनी ही हैं। इसमें कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण दूसरे महासागरों की तुलना में हिंद महासागर अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को लू और बाढ़ के खतरों का अधिक सामना करना पड़े़गा। ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार तेज है। ध्रुवों की बर्फ भी तेजी से पिघल रही है। इससे समुद्र का जलस्तर बढ़रहा है। इससे तटीय शहरों के लिए बाढ़ और ऊष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफानों का खतरा भी बढ़ रहा है। मैदानी क्षेत्रों में लू के प्रकोप में वृद्धि होने के साथ वातावरण में प्रदूषणकारी तत्वों की मौजूदगी बढ़ेगी। इससे अनेक समस्याएं पैदा होंगी। वरिष्ठ जलवायु वैज्ञानिक और रिपोर्ट की सह लेखक लिंड़ा मर्न्स की मानें तो ‘इस बात की गारंटी है कि चीजें बहुत बिगड़ने जा रही हैं‚ कहीं भागने की जगह नहीं है‚ कहीं छिपने की गुंजाइश नहीं है।’


Date:11-08-21

सदुपयोग का नया अध्याय

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

यकीकन 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए ई–रु पी वाउचर लांच करके सरकार की कल्याण योजनाओं से लाभार्थियों को अधिकतम उपयोगिता देने और सरकारी सब्सिडियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का नया अध्याय लिखा गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यद्यपि स्वास्थ्य मंत्रालय की योजनाओं की रकम के हस्तांतरण के लिए ई–रुपी की शुरु आत की गई है‚ लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल अन्य सरकारी सब्सिडी वाली योजनाओं में भी किया जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यद्यपि इससे पहले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती रही है। अब तक डीबीटी के जरिये 90 करोड़ से अधिक नागरिकों को फायदा मिला है जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि‚ सार्वजनिक वितरण सेवाएं‚ एलपीजी गैस सब्सिडी आदि योजनाएं शामिल हैं। लेकिन डीबीटी के तहत हस्तांतरित की गई राशि को निकालकर उपभोग आदि के मकसद से भी इसका इस्तेमाल करना संभव था। लेकिन ई–रुपी के कारण लाभार्थियों के द्वारा प्राप्त सब्सिडी का किसी भी तरह अन्य मकसद के लिए उपयोग नहीं हो सकेगा।

गौरतलब है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवाओं के विभाग‚ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से ई–रुपी को प्रस्तुत किया है। खास बात यह है कि ‘ई–रुपी‘ को पूरी तरह से कैशलेस और संपर्क रहित बनाया गया है। ई–रुपी के माध्यम से एक समान राशि वाला वाउचर सीधे लाभार्थी के मोबाइल फोन पर एसएमएस स्ट्रिंग या क्यूआर कोड के रूप में भेजा जाता है। लाभार्थी को यह एसएमएस या क्यूआर कोड विशिष्ट केंद्रों को दिखाना होता है जहां उसे मोबाइल नंबर पर भेजे गए कोड के साथ भुनाया जा सकता है। ई–रुपी‚ बिना किसी कार्ड या नेट बैंकिंग के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं को जोड़ता है। ई–रुपी व्यवस्था में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि लेन–देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान हो। इतना ही नहीं ई–रुपी की प्रकृति प्री–पेड है‚ ऐसे में यह किसी भी मध्यस्थ की भागीदारी के बिना सेवा प्रदाता को समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है।

उल्लेखनीय है कि देश में नई टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उपयोग 6 वर्ष पूर्व शुरू हुए डिजिटल भारत अभियान के बाद छलांगे लगाकर तेजी से बढ़ा है। देश में ‘डिजिटल भारत’ अभियान के बाद अब टेक्नोलॉजी के कारण विभिन्न काम बहुत आसान और बहुत तेज गति से पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जनधन खातों‚ आधार और मोबाइल (जैम) के जरिए देश में जन कल्याण के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। देश में करीब 41 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं। 129 करोड़ से अधिक लोगों के पास आधार कार्ड है और आम आदमी की मुठ्ठियों में मोबाइल है। मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक (एमबीट) इंडेक्स 2021 के मुताबिक डेटा खपत बढ़ने की रफ्तार पूरी दुनिया में सबसे अधिक भारत में है। ट्राई के मुताबिक जनवरी 2021 में भारत में ब्राडबैंड उपयोग करने वालों की संख्या बढ़कर 75.76 करोड़ पहुंच चुकी है।

इसमें कोई दो मत नहीं है कि मोदी सरकार के द्वारा जैम के माध्यम से सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में सीधे धन जमा किए जाने से सब्सिडी से संबंधित भ्रष्टाचार में कमी आई है‚ इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि देश के आम आदमी की डिजिटल पहचान तथा डीबीटी ने आर्थिक सामाजिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अकल्पनीय लाभ दिए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल सरकार के 54 मंत्रालयों द्वारा 315 डीबीटी योजनाएं संचालित होती हैं। देश में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है। भारत बिल भुगतान प्रणाली‚ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह‚ आधार–सक्षम भुगतान प्रणाली और तत्काल भुगतान सेवा सहित अन्य भुगतान के तरीकों से किए जाने वाले भुगतान में भी तेज वृद्धि हुई है। इन सबके लाभ हर कोई अनुभव कर रहा है।

स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कोविड–19 के बीच सरकार ने गरीबों को दी जाने वाली धनराशि और किसानों को दिया जाने वाला भुगतान 100 फीसद सीधे उनके खाते में पहुंचाकर भ्रष्टाचार पर बड़ा वार किया है। इसी प्रकार रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को कम करने में कई सरकारी सेवाओं के लिए डिजिटल पेंमेंट की अहम भूमिका है। टेक्नोलॉजी के सहारे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए देश के विजिलेंस सिस्टम को दुरु स्त किया गया है। कालाधन और बेनामी सम्पत्ति पर कठोर कानून बनाए गए हैं‚ इनकम टैक्स और जीएसटी को पारदर्शी बनाया गया है। इन सबके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन के संपूर्ण कार्य में टेक्नोलॉजी की लाभप्रद भूमिका देश के करोड़ों लोगों के द्वारा देखी जा रही है।

यदि हम देश में पिछले 5-6 दशकों में गरीब और विभिन्न वर्गों के लिए लागू की गई कल्याण योजनाओं को देखें तो पाते हैं कि कल्याण योजनाओं का बड़ा भाग भ्रष्टाचार में चला जाता था। लाभार्थी की मुट्ठी में सब्सिडी का कुछ भाग ही आता था। ऐसे में ई–रुपी कल्याण सेवाओं के तहत सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल हो सकता है। ऐसे में अब टेक्नॉलॉजी के उपयोग से देश में भ्रष्टाचार की चिंताजनक स्थिति को बदलने के लिए भी बहुआयामी कदम जरूरी हैं।

उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त को स्वास्थ्य योजनाओं के तहत धन के हस्तांतरण हेतु जिस ई–रुपी को लांच किया है‚ वह सरकार के द्वारा चलाई जा रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा। खासतौर से इसका उपयोग मातृ और बाल कल्याण योजनाओं के तहत दवाएं और पोषण संबंधी सहायता‚ आयुष्मान भारत‚ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना‚ उर्वरक सब्सिडी‚ इत्यादि देने की योजनाओं में लाभप्रद होगा। साथ ही राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व वाले कार्यक्रमों के तहत ई–रुपी का उपयोग किया जाना भी लाभप्रद होगा। उम्मीद करें कि ई–रुपी अब कल्याणकारी योजनाओं में धन के दुरु पयोग को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा। इससे देश में गरीब और जरूरतमंद लोगों के चेहरों पर अधिक मुस्कुराहट आ सकेगी।


Date:11-08-21

विस्तार की राह पर आरक्षण

बद्री नारायण, ( निदेशक, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान )

पिछड़ी और अनुसूचित जातियों की सूची में आना-जाना, जुड़ना-घटाना वस्तुत: जनतंत्र में राज्य द्वारा प्रदत्त अवसरों, सुविधाओं एवं सामाजिक समूहों को गतिमान बनाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में हिस्सेदारी से जुड़ा है। ऐसे में, राज्यों को ओबीसी (अन्य पिछड़ी जातियों) की सूची बनाने और उसमें जोड़-घटाव करने की शक्ति का मिलना एक सकारात्मक कदम है। राज्य सरकारें तुलनात्मक रूप से राज्य की जनता के अधिक करीब होती हैं, वे उनमें हो रहे बदलावों को पास से देख एवं समझ रही होती हैं। ऐसे में, ओबीसी में किन जातियों को जुड़ना चाहिए या किन्हें अलग करना चाहिए, यह अधिकार केंद्र से राज्यों को स्थानांतरित होना जरूरी ही था। साथ ही, उन्हें इसमें बदलाव करने की वैधानिक शक्ति का दिया जाना भी भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक जरूरी और निर्णायक कदम है।

ओबीसी से किसी जाति या समूह का जुड़ना भारतीय जनतंत्र द्वारा प्रदत्त विकास के अवसरों से जुड़ जाना है, इसीलिए कई प्रभावी जातियां जो पहले ऊंचे सामाजिक ओहदे पर बैठी (ऊंची जातियां) मानी जाती रही हैं, वे अब ‘अन्य पिछड़ी जातियों’ की श्रेणी में आना चाहती हैं। पहले भारतीय समाज में ऊंची जाति होने की होड़ थी, अब ओबीसी एवं अनुसूचित जाति की सूची में आने की प्रतिद्वंद्विता मची है।

ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि जनतंत्र ने शक्ति एवं सम्मान के प्रतीकों में बड़ा बदलाव किया है। पहले की समाज व्यवस्था में ऊंचे पायदान पर खड़ी जातियों को जो सामाजिक अवसर व सम्मान हासिल था, वह क्षरित तो हुआ ही है, साथ ही, जनतंत्र एवं आधुनिकता ने विकास, गतिशीलता व सम्मान के नए अवसर निर्मित किए हैं, जो ओबीसी और अनुसूचित जाति जैसी कोटियों में शामिल होने से ही मिल सकता है। यूं तो ओबीसी की प्रभावी जातियां अंग्रेजों के जमाने में ही अपनी विकसित हो रही राजनीतिक व जनतांत्रिक आकांक्षाओं के कारण ऊंचे पायदान पर बैठी जातियों से प्रतिद्वंद्विता करने लगी थीं, किंतु आजादी के बाद देश के बडे़ नेता राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में संगठित एवं गोलबंद हो, विकास के अवसरों में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग रखी थी। उस वक्त एक नारा पिछड़ा मांगे सौ में साठ देश के गांव-गांव में गूंजने लगा था। मध्यवर्ती जातियों में आगे बढ़ने एवं ऊंची जातियों के सामाजिक-राजनीतिक महत्व को चुनौती देने की चाह बढ़ने लगी थी। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल व अन्य कहानियां अत्यंत सजीव ढंग से आजादी के बाद के इस परिवर्तन को रेखांकित कर रही थीं। इसी चाहत ने आगे चलकर इतनी बड़ी राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली कि इन सामाजिक समूहों के अपने नेता व अपनी पार्टियां बनने लगीं। इन्हीं बढ़ती हुई ‘अन्य पिछड़ी जातियों’ की राजनीतिक शक्ति व आकांक्षाओं के दबाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गईं। इसने ओबीसी से जुड़ने को एक बड़े अवसर में बदल दिया। परिणाम यह हुआ कि कई जातियां और सामाजिक समूह ओबीसी श्रेणी से जुड़ने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने लगे। महाराष्ट्र में मराठा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में जाट, कर्नाटक में लिंगायत, गुजरात में पटेल अपने-अपने राज्य में प्रभावी सामाजिक समूह हैं। ये जातियां पिछले दशकों से ओबीसी श्रेणी में आने की लड़ाई लड़ रही हैं। इन राज्यों में किसी की भी सरकार हो, वह इन समूहों को नाराज नहीं करना चाहेगी। फलत: कई बार इन्हें ओबीसी श्रेणी में लाने की चाहत राज्य सरकारों ने जाहिर की, लेकिन सांविधानिक अड़चनों और उनके अपने दायरों के कारण यह संभव न हो सका। अब संसद से पारित इस बिल से ऐसी अड़चनें दूर होंगी और ऐसे कई समूहों का ओबीसी श्रेणी से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा।

किंतु राज्यों को यह अधिकार मिलने की कुछ सीमाएं भी हैं और इससे कुछ प्रश्न भी उभरते हैं। पहली समस्या तो यही उभरती है कि अगर प्रभावी जातियां ओबीसी श्रेणी में आती हैं, तो क्या ओबीसी कोटि के प्रभावी सामाजिक समूहों के साथ इनका जनतांत्रिक सुविधाओं व अवसरों पर दावों के लिए टकराव बढे़गा। अगर ऐसा हुआ, तो एक राजनीतिक गोलबंदी तो बन सकती है, पर क्या इससे एक सामाजिक टकराव की स्थिति बनेगी? ऐसा हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे दैनिक जीवन के अपने दबाव समाज में स्वत: एक प्रकार का ‘एडजस्टमेंट’ या समायोजन पैदा कर देते हैं। फलत: ऐसे टकराव अगर हुए भी, तो शायद ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। ऐसे तनाव संभव है, भीतर-भीतर तो प्रवाहित होते रहें, पर खुलकर सामने न आ पाएं। दूसरी स्थिति यह बनती है कि राज्यों को ऐसे अधिकार मिलने पर संभव है, राजनीतिक रूप से प्रभावी समूह ही इस कोटि में जुड़ने की लड़ाई जीत पाएं। ऐसे में, राज्य सरकारों को यह ध्यान रखना होगा कि संख्या बल में छोटे व कम प्रभावी सामाजिक समूहों को भी इस स्थिति का लाभ मिले। ऐसे में, राज्य सरकारों का यह नैतिक और वैधानिक दायित्व बनता है कि वे ओबीसी श्रेणी की छोटी-छोटी जातियों एवं सामाजिक समूहों को भी जनतांत्रिक सुविधाओं और अवसरों में उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। उन्हें यह देखना होगा कि चंद प्रभावी सामाजिक समूह ही सामाजिक न्याय के अवसरों के अधिकांश पर कब्जा न कर लें।

इस प्रक्रिया में एक और अहम बात यह है कि राज्यों को मिल रहे ओबीसी निर्धारण अधिकार के न्यायपरक उपयोग के लिए जाति आधारित जनगणना अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद जरूरी हो जाएगी। यदि जाति-जनगणना होती है, तो सत्ता और सरकारों को यह देखना होगा कि इससे जो सामाजिक समूह संख्या बल में प्रभावी होकर उभरेंगे, उन्हीं सामाजिक समूहों के हाथों में शक्ति व विकास के अवसर न केंद्रित हो जाएं। ऐसे में, आंकड़े और संख्या को हमें सामाजिक-आर्थिक पिछडे़पन की स्थिति से जोड़कर रखना, समझना व समझाना होगा, ताकि छोटे संख्या बल वाले सामाजिक समूहों के हितों की रक्षा हो सके।

भारतीय जनतंत्र में कई बार संख्या बल मुक्तिकारी होता है, तो कई बार वह दमित करता है। हमें जनतंत्र के हर लाभ को नियोजित करते वक्त यह देखना होगा कि किस प्रकार राज्य द्वारा प्रदत्त लाभ समाज के सीमांत पर बैठे आदमी तक पहुंच पाए, जो गांधी व आंबेडकर जैसे महापुरुषों का सपना रहा है। संभव है, ऐसे सुधारों को अगर सम्यक ढंग से लागू किया जाए, तो भारत का जनतंत्र सही मायने में सामाजिक जनतंत्र का रूप ले पाएगा।


Date:11-08-21

समुद्र सबके लिए और उस पर सबका अधिकार

अरविंद गुप्ता,  ( पूर्व डिप्टी एनएसए, डायरेक्टर, वीआईएफ )

जुलाई के अंतिम पखवाडे़ में जब संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति और महासभा अध्यक्ष वोल्कान बोजकिर की मुलाकात हुई थी, तभी यह तय हो गया था कि अगस्त महीने में मिली अध्यक्षता की कमान में भारत समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और शांति-सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहता है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसी तर्ज पर समुद्री सुरक्षा के सभी पहलुओं पर एक खुली चर्चा की, जो भारत की अभूतपूर्व पहल थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन समेत कई शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष व वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए। समुद्री सुरक्षा आज सुरक्षा के तमाम मसलों में सबसे ऊपर व अनिवार्य है। समुद्री डाकुओं के खतरे, अवैध तरीके से सीमा पार, हथियारों व नशे का कारोबार, आतंकी हमले, प्रदूषण जैसे न जाने कितनी चुनौतियां हमारे सामने हैं। चूंकि समुद्र पूरी दुनिया के लिए जरूरी हैं, और मछली पकड़ने से लेकर कारोबार करने और आवागमन जैसी न जाने कितनी जरूरतों के लिए हमारी उन पर निर्भरता है, इसलिए यह आवश्यक है कि समुद्र की सुरक्षा से जुड़ी तमाम चुनौतियों का मिलकर सामना किया जाए।

भारत के लिहाज से देखें, तो हमारी समुद्री सीमा 7,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। नई-नई तकनीक की आमद ने इसकी सुरक्षा को और जटिल बना दिया है। हमारा ज्यादातर समुद्री व्यापार हिंद महासागर से होता है, जहां चीन एक मजबूत खिलाड़ी बनता जा रहा है। लिहाजा, भारत की सुरक्षा रणनीति में समुद्री सुरक्षा काफी अहम है। सोमवार की बैठक में भारत ने चीन का खुलकर नाम तो नहीं लिया, लेकिन उचित ही ‘सागर’ की चर्चा की। सागर, यानी सुरक्षा एवं क्षेत्र में सभी के लिए विकास। 2015 में भारत ने अपना यह नजरिया पेश किया था। यह नजरिया दोतरफा आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित करने, किसी एक देश पर निर्भरता को रोकने और क्षेत्र के सभी साझेदार देशों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने का भरोसा देता है। खुले समुद्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए भी ऐसा किया जाना जरूरी है। यहां ‘खुले समुद्र’ का मतलब यह नहीं है कि समुद्र में नियम-कानून लागू नहीं होंगे; जैसे अभी मछली पकड़ने में होता है। चीन जैसे देश अपनी सीमा से हजारों किलोमीटर दूर जाकर मछली पकड़ने का काम करते हैं। इस कारण कई जगहों पर मछलियां कम हो गई हैं। यहां खुले समुद्र का अर्थ है, अबाध आवाजाही। समुद्री सीमा को लेकर अब भी कई देश एक-दूसरे के आमने-सामने हैं। भारत का भी बांग्लादेश से समुद्री सीमा विवाद रहा है, जिसे हमने कुछ वर्ष पहले सुलझा लिया। मगर ऐसा सामंजस्य कई देश नहीं बना पा रहे। इसीलिए भारत समुद्र को ‘कॉमन’ बनाने का पक्षधर है, जिसका मतलब है, समुद्र सबके लिए है, और उस पर सबका अधिकार है।

भारत ने उन समुद्री गलियारों की सुरक्षा की भी वकालत की, जो वैश्विक व्यापार के लिहाज से काफी अहमियत रखते हैं। ऐसे गलियारों में यदि कोई हादसा हो जाता है, तो पूरा आवागमन रुक जाता है, जिसकी कीमत तमाम देशों को चुकानी पड़ती है। फिर, समुद्री पर्यावरण, विशेषकर प्लास्टिक प्रदूषण भी एक बड़ा मसला है। जलवायु परिवर्तन के कारण तो समुद्री तूफान की मारकता और आवृत्ति कई गुना बढ़ गई है।

इन तमाम चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच रास्ते बताए हैं- जहाजों और नाविकों की सुरक्षा, समुद्री विवादों का अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक समाधान, नॉन स्टेट एक्टर्स पर प्रतिबंध, तेल टैंकरों से रिसते तेल जैसे समुद्री प्रदूषणों पर रोक और समुद्री कनेक्टिविटी पर जोर। यह सही है कि इन चुनौतियों का हल मुश्किल है, क्योंकि चीन, अमेरिका व रूस के मत अलग-अलग हैं। पर सच यह भी है कि समुद्री सुरक्षा के अधिकांश बिंदुओं पर सहयोग या तो बन चुका है या होने को है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। हां, दक्षिण चीन सागर जैसे इलाकों में चीन की मनमानी रोकने के लिए घनिष्ठ सहयोग की दरकार है, जो अभी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में नहीं दिख रही। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक बड़ी चुनौती इस दिशा में सहयोग बढ़ाने की भी है। स्थितियां बेशक जटिल हैं, पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना इनका हल निकल भी नहीं सकता।