11-07-2025 (Important News Clippings)

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11 Jul 2025
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Date: 11-07-25

Being A Bihar Voter

Uneven application of document rules across the state risks disenfranchisement. Clarity needed fast

TOI Editorials

Earlier this week EC clarified that poll officials in Bihar can rely on field inquiry during the Special Intensive Revision (SIR) in Bihar. It said the 11 documents listed were indicative not exhaustive. That has always been the norm for updating electoral rolls. So the initial insistence on birth certificates was out of the institution’s character. The leniency eased some of the anxiety on ground in Bihar, where documentation is rare. Now we have a situation no less worrisome: Uneven application of what documents are kosher – in some Bihar districts bordering Nepal and Bengal, residents are harried as Aadhaar is not being accepted, although in Patna and Begusarai, BLOS and volunteers have accepted Aadhaar: This is patently unfair.

Very many voters-over 2L applicants queued up in Kishanganj district for residential certificates – risk being disenfranchised in these districts. Supreme Court, hearing petitions challenging EC’s nationwide exercise, on Thursday urged the commission to
consider including ration cards, Aadhaar and voter cards (EPIC) to verify voters. It also asked EC why it was “getting into the citizenship issue in the special revision” since it was MHA’s domain.

EC’s tight schedule just ahead of elections has contributed to voter distress. Had the SIR exercise started where no elections are due, both poll officials and ordinary residents would have ample time to verify and rationalise voter rolls. It would be instructive also to know from state election commissions (SEC) and EC the proportion of ‘bloat’ suspected in various states’ voter rolls – presumably a tech-savvy Karnataka will fare better than, say, Bihar in updating digitised rolls. Bihar SEC and EC need to recognise that uneven application of rules risks disenfranchising tens of thousands. Take Kishanganj alone: how many of the over 2L residency applications will be processed in time for draft rolls? EC has reassured no names ‘will be deleted’, but its June 24 circular has also said names will ‘not be included’ if documents aren’t in place. That is still disenfranchisement.

Supreme Court has held Aadhaar is not proof of citizenship but it is proof of residency. And these are not new voters. Election laws are clear a person not living ‘at home’ cannot be said to not be an ‘ordinary resident’. The 18-19 year-olds EC enrols every year move away for higher studies but are still residents of their home constituency. Bihar SEC and EC need to clarify ASAP for all – especially BLOS and political parties’ booth-level agents-if ‘field inquiry’ can include Aadhaar, ration cards and voter cards. If not, the exercise in Patna will have to restart.


Date: 11-07-25

Update Poll Rolls, Don’t Erase Citizens

ET Editorials

Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Bihar has become mired in controversy. Political parties, lawyers, activists and civil society groups argue that it is an attempt to di- senfranchise sections of voters, thereby declaring them non- citizens. With over 10 petitions before it, the Supreme Court will determine EC’s statutory competence to undertake this exercise, as well as the validity of the procedure and its timing.

The poll panel is required by statute to maintain and update electoral rolls. It must ensure that the list only includes living persons above 18 years who are citizens. It cannot determine who a citizen is. However, only citizens have the right to vote. Internationally, three documents serve as proof of citizenship: birth registration and certificate, naturalisation certificate and passport. On last count, 89% of India’s births are registered. However, there are variations across states, socioeconomic groups and urban/rural locations, and 7.2% of Indians have passports. Therefore, in India, the election card has become the stand-in for citizenship. Omission from the electoral roll is disenfranchisement and denial of citizenship. Yet, most of the 11 documents EC is using for SIR are identity documents issued to persons who are ordinarily residents of India, including non-citizens. Setting the Bihar polls as the deadline for SIR has given the exercise a whiff of bad faith.

Ensuring robust, up-to-date, inclusive electoral rolls is essential for a democracy. It is an exercise that is complex and time-consuming, given the population and the need to follow due process before omitting people from rolls. EC should delink the exercise from the poll schedule and set out a process that is fair, thereby elevating preparation of electoral rolls above partisan politics.


Date: 11-07-25

Bridge too far

A regular audit of all major infrastructure projects is a must

Editorials

On July 9, a span of a 40-year-old bridge in Vadodara in Gujarat caved in, sending half-a-dozen vehicles into the Mahisagar river below. On Thursday, 18 people were con firmed dead. Chief Minister Bhupendra Patel has ordered an investigation into the cause, which locals have alleged to be the long-standing neglect by local authorities. On June 15, an iron pedes. trian bridge over the Indrayani river in Pune dis- trict collapsed due to overloading, leaving four dead. In May, a concrete slab being hoisted by a crane at the site of the construction of a bridge over the Kathajodi river in Cuttack fell on workers below, killing three. Similarly, in 2024, the Ghatkopar hoarding collapse in Mumbai resulted in 17 fatalities. And in 2023, there were more accidents – a girder failure at an under-construction railway bridge in Mizoram left 26 workers dead; a rooftop billboard collapse killed two women in Lucknow; and a pillar collapse at a metro construction site in Bengaluru killed a mother and her toddler. In 2022, the Morbi suspension bridge over the Machchhu river, again in Gujarat, failed, killing more than 140 people. These are only some of the hundreds of incidents involving the catastrophic failure of public infrastructure. They are accompanied by road accidents and deadly fires in crowded areas, both of which regularly claim many lives.

Even if they are isolated, they are not entirely accidental: they are symptoms of India’s ageing infrastructure that is being tested, especially in peri-urban areas, as industrial growth and urban populations expand. Facilities such as bridges, roads and hospitals that were designed for some number of users, are progressively giving way under the weight of more. So also are the departments responsible for their upkeep, many of which remain underfunded, understaffed or complacent. While the authorities have ordered investigations into these incidents, few have yielded failure analysis reports into the public domain. Some also prompted audits but they were restricted to infrastructure of the same type. Given the evident ubiquity of the problem, India must modify asset-creating initiatives such as the Urban Infrastructure Development Fund to have additional priorities and adjust the incentives of rehabilitative schemes such as the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation to help regularly maintain ageing urban assets in all centres, with greater frequency in those peopled by 10 lakh or more. Second, while baseline audit frameworks for municipal bridges exist, they must be enforced more uniformly and transparently. Finally, until then, accidents must trigger a probe by a statutory body plus a mandatory audit of all major infrastructure, and States must endeavour to publish the findings at the earliest.


Date: 11-07-25

वोटर लिस्ट के मुद्दे पर एक सार्थक अदालती हस्तक्षेप

संपादकीय

सर्वोच्च अदालत की दो जजों वाली वैकेशन बेंच ने बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर (विशेष सघन पुनरीक्षण) पर बड़ा संशय दूर करते हुए आधार और वोटर कार्ड के अलावा राशन कार्ड को भी मान्य दस्तावेज मानने की सलाह दी है। एसआईआर के खिलाफ तमाम विपक्षी दल और कई स्वयंसेवी संस्थाएं और व्यक्ति कोर्ट आए थे। उनका तर्क था कि नागरिकता तय करना आयोग का काम नहीं और जिन 11 दस्तावेजों को मान्य बताया गया है, उनमें से अधिकांश बिहार की गरीब और अशिक्षित जनता के पास नहीं हैं। इससे करोड़ों लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। पूर्व के वोटर कार्ड को पुनरीक्षण में मान्यता नहीं है। हाई स्कूल प्रमाणपत्र भी बिहार में शिक्षा की कमी से कई लोगों के पास नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया को एक समुदाय विशेष को मतदान से वंचित करने के लिए अपनाया गया है। विपक्ष इस आधार पर रोक की मांग कर रहा था कि आयोग का कदम अनुच्छेद 14, 21 और 324 के खिलाफ है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर मोहर लगते हुए सर्वोच्च अदालत ने 1993 में स्पष्ट किया था कि लिस्ट बनाने में परिवार के मुखिया के बयान को अंतिम माना जाए। कोर्ट में आयोग के वकील ने माना है कि ये 11 दस्तावेज अंतिम नहीं हैं। कोर्ट ने कहा है कि फिर तो आधार, वोटर और राशन कार्ड को मान्य दस्तावेज समझा जाए।


Date: 11-07-25

भारत अब ‘ग्लोबल साउथ’ के नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है

पलकी शर्मा, ( मैनेजिंग एडिटर )

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही घाना, त्रिनिदाद एंड टोबेगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की आठ दिनों की उल्लेखनीय यात्रा पूरी की। यह सिर्फ कूटनीतिक मैराथन ही नहीं थी, बल्कि भारत के इरादों की स्पष्ट घोषणा भी थी। वैश्विक बदलावों और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के इस युग में भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। कई द्विपक्षीय बैठकें, ब्रिक्स सम्मेलन में सहभागिता और चार राष्ट्रीय सम्मान मोदी की यह यात्रा कई मायनों में प्रभावी रही है। लेकिन इसमें एक और बड़ी कहानी निहित है। यह रणनीतिक महत्वकांक्षाओं, भू-राजनीतिक संदेशों और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका का कथानक है।

1. एक ऐसी दुनिया में जिसमें अकसर आतंकवाद के पीड़ितों और प्रायोजकों में भेद नहीं किया जाता, मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने आतंकवाद पर राजनीति नहीं करने पर जोर दिया। यह पाकिस्तान पर परोक्ष किंतु अचूक निशाना था। उन्होंने एक बार नहीं, बल्कि हर सार्वजनिक संबोधन में इसे बार-बार दोहराया। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी की यह दूसरी बड़ी विदेश यात्रा भी थी, जिसने आतंकवाद के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया।

2. भारत लीथियम, रेयर अर्थ और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर चीन पर अत्यधिक निर्भर रहा है। ऐसे में जबकि चीन व्यापार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, यह निर्भरता कम करना जरूरी है। यहीं पर घाना और नामीबिया हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। घाना में हीरा, मैंगनीज और लीथियम के भंडार हैं। नामीबिया में यूरेनियम, तांबा और सोना हैं। दोनों ही देशों में मोदी ने बड़े सहयोग की बात कही है, खासतौर पर हीरे के क्षेत्र में यह ऐसी नई आपूर्ति श्रृंखला रणनीति की ओर बढ़ाया गया कदम है, जिसमें खनिज सुरक्षा भी है और जो चीन पर हमारी निर्भरता भी कम करती है।

3. इस दौरे का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य विकासशील देशों में भारत के नेतृत्व को मजबूत करना था। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में मौजूद इन देशों का एक साझा औपनिवेशिक अतीत है और अकसर इनकी गिनती आर्थिक विषमता और वैश्विक स्तर पर कम प्रतिनिधित्व वाले देशों में होती है। मोदी ने इसी साझा इतिहास की ओर संकेत करते हुए वैश्विक संस्थानों में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने सिर्फ भू- राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सभ्यतागत सहानुभूति के आधार पर भी एकजुटता की बात कही स्वयं अपने एक औपनिवेशिक इतिहास के कारण भारत यह बहुत अच्छी तरह से कर सकता है।

4. ब्रिक्स में भारत की भूमिका को अकसर सावधानी के चश्मे से देखा जाता है। चीन और रूस जहां वैश्विक व्यवस्था में पूरी तरह से उलटफेर चाहते हैं, वहीं भारत अंदरूनी सुधारों की वकालत करता है। इस समिट में मोदी सिर्फ इसलिए ही प्रभावी नहीं रहे, क्योंकि वहां पुतिन और शी जिनपिंग गैर-मौजूद थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कुशल स्टेट्समैन की भूमिका निभाई। दुनिया में ध्रुवीकरण में भारत एक बीच का रास्ता बना रहा है, जो सुधारवादी है, किंतु क्रांतिकारी नहीं सहयोगात्मक है, लड़ाकू नहीं। यह रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन यह भारत को पूर्व और पश्चिम के बीच में संतुलन का एक पुल बनने की क्षमता भी दे सकता है।

5. ग्लोबल साउथ में भारतवंशी समुदाय हमारी विदेश नीति का एक बड़ा उपकरण बना रहा है। घाना से लेकर त्रिनिदाद और टोबेगो तक जहां भारतीय मूल के लोगों की आबादी 40 प्रतिशत तक है- मोदी ने स्थानीय समुदायों को प्रतीकात्मक और नीतिगत दोनों तरीकों से जोड़ा। डायस्पोरा फर्स्ट का यह रवैया लोगों से जीवंत सम्पर्क को राज्य की एक नीति बना देता है।

इन देशों का चयन भी सूझबूझ से किया गया था। इनमें से अधिकतर देशों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने दशकों से दौरा नहीं किया है। घाना में 30 वर्ष और अर्जेंटीना में 57 वर्ष से हमारे कोई पीएम नहीं गए थे। चीन पहले ही अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में से अधिकतर को कर्ज देकर वहां घुसपैठ कर चुका है। भारत चीन के निवेश की बराबरी तो नहीं कर सकता, पर उन्हें टिकाऊ विकल्प जरूर दे सकता है। एक ऐसा सहयोगी, जो बदले में वफादारी की मांग नहीं करता।

जैसा कि यात्रा के दौरान मोदी ने कहा, ग्लोबल साउथ अब संघर्षशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह नहीं रहा। इसके देश युवा और संसाधन-संपन्न हैं, जो संयुक्त राष्ट्र का दो-तिहाई हिस्सा हैं। जहां उनकी अपनी कोई संगठित आवाज नहीं है, वहां भारत उन्हें नेतृत्व दे रहा है फिर चाहे वह कर्ज से राहत हो, जलवायु परिवर्तन हो या आतंकवाद से संघर्ष हो ।


Date: 11-07-25

जो दिखेगा वही बिकेगा, तो दूसरे कलाकारों का क्या?

अनुभव सिन्हा, ( फिल्म निर्देशक )

जब मैं बड़ा हो रहा था, रेडियो सीलोन पर बिनाका गीतमाला में अमीन सयानी गाना सुनाने से पहले गाना बनाने वालों का नाम बताते थे- गीतकार, संगीतकार और गायक | बरसों तक ये परंपरा रही। धीरे-धीरे साहिर, अनजान, आनंद बख्शी, नक्श लायलपुरी से बात बढ़ते-बढ़ते यहां तक पहुंची कि ‘चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है गुलाम अली की गजल बन गई, हसरत मोहानी का जिक्र ही नहीं हुआ। जबकि हसरत मोहानी उस गजल से कहीं बड़े आदमी थे। 1921 में ‘इंकलाब जिंदाबाद’ का नारा उन्होंने ही दिया था। अब गाना अरिजीत सिंह का होता है या सोनू निगम का, गीतकार संगीतकार का नाम बार-बार लेने में रेडियो टीवी समय बर्बाद नहीं करते। जबकि प्रोग्राम अब ज्यादा समय के हो गए हैं। अमीन सयानी तो हफ्ते में एक बार ही आते थे। ऐसा नहीं है कि गुलाम अली या सोनू निगम का योगदान कम है, लेकिन दर्शक नेपथ्य के कलाकारों को जगह देगा, तो उनकी सामर्थ्य बढ़ेगी।

ये थंबनेल का समय है। यूट्यूब या जहां कहीं भी दर्शक एक तस्वीर देख के वीडियो पर क्लिक करता है, एक व्यू बढ़ जाता है। कितने व्यू बने – इससे आमदनी तय होती है। थंबनेल की तस्वीर से तय होता है कि दर्शक ने क्यों क्लिक किया। यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। जो दिखेगा, वो बिकेगा तो अमिताभ भट्टाचार्य का क्या ? इरशाद कामिल का क्या? उन तमाम नेपथ्य के कलाकारों का क्या ? कुछ कलाएं ऐसी होती हैं, जिनके लिए पूरी टीम काम करती हैं। उसका श्रेय सिर्फ एक का नहीं होता। और जब दर्शक सिर्फ एक को श्रेय देना शुरू कर दे, तो सामर्थ्य का असंतुलन शुरू होता है।

जब पहली बार न्यूज एंकरों की होर्डिंग लगी थी देश में, वहीं से टीवी पत्रकारिता का पतन शुरू हो गया था। कथावाचक, कथा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब मोहभंग का दौर है- वाचकों से, नायकों से। अब शिकायत कथा से है। पर कथा की अकेले की सामर्थ्य कम हो चली है। उसे तो हमने ही पीछे छोड़ा ना ?

जमीन का जो पत्रकार था, जो सच लेकर आता था, वो या तो खत्म हो गया या वो भी वाचक बन गया। आज स्थिति ये है कि समाचार में संगीत बज रहा है। सोचिएगा बहुत त्रासदी का विषय है। शिकायत करते हैं कि दर्शक की देर तक जुड़ने की क्षमता कम हो गई है। अटेंशन स्पान घट गया है। ये झूठ है।

फिल्मों में निर्देशक तकलीफ में है। उसकी कुर्सी उसके नीचे से खींच ली गई है। वह बमुश्किल कहानी को बचाकर आप तक लाने का प्रयास कर रहा है। अकसर हार रहा है, कभी-कभी जीत भी जाता है। उसे दर्शक का हाथ चाहिए। फिल्में बनती कैसे हैं? एक व्यक्ति को कहानी कहनी होती है। उसके साथ कलाकार जुड़ते हैं, धन जुड़ता है और फिल्म बनती है। पर सिनेमा ऐसी कला है, जिसमें कई विधाओं की जरूरत होती है और ढेर सारे धन की भी करोड़ों रुपए। इतने पैसों में बड़े-बड़े उद्योग शुरू हो जाते हैं, जो सालों तक रोजगार और मुनाफा देते हैं। फिल्म को उद्योग मानें, तो उसकी उम्र दो-तीन साल की ही होती है। लेकिन फिल्म एक कला भी है, और कला कलाकार को बेचैन कर देती है। वो रास्ते निकाल लेता है।

दिल से लिखी गई कहानी को समीकरण समझ में नहीं आते। कला प्रेम से उपजती है। वो शृंगार का प्रेम हो सकता है, विद्रोह का हो सकता है, असहमति का हो सकता है। प्रेम को समीकरण नहीं सिखाए जा सकते। अब सामर्थ्य धन के पास है और धन आता है थंबनेल से थंबनेल पर क्लिक कौन करता है? दर्शक।

सबसे ताकतवर शख्स कलाकार वो करना चाहता है, जो पहले नहीं किया गया। धन वही करना चाहता है, जो पहले सफल रहा है। यही भयंकर मतभेद है। तो अब थंबनेल पर जिसकी तस्वीर है, वही सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। कहानी अकेली पड़ गई है। फिर भी निर्देशक को उम्मीद रहती है कि वो अपनी कहानी कह पाएगा। कभी-कभी वो कह भी लेता है। अच्छी फिल्में बन भी जाती हैं। लेकिन ज्यादातर मौकों पर निर्देशक हार जाता है। कभी आत्मसमर्पण कर देता है, कभी उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब बह गया।

पिछली दस फिल्में याद कीजिए, जो अच्छी लगी थीं। उनके निर्देशक-लेखक को खोजिए कि क्या बना रहे हैं अगली बार ? हो सकता है आप थंबनेल की भूल- भुलैया में भटक गए हों। असल कहानियां आपको खोज रही हैं, आप उन्हें दर्शक ताकतवर है। उसे थंबनेल के चक्रवात से बाहर निकलना होगा। लेखक और निर्देशक की सामर्थ्य बढ़ानी होगी। इसमें समय लगेगा… बस शुरू अभी करना होगा।


Date: 11-07-25

हिमालय में बढ़ रहा भूस्खलन का खतरा

पंकज चतुर्वेदी, ( लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं )

अभी तो बरसात शुरू हुई है, लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ों के रौद्र रूप से वहाँ कई जगह जीवन थम गया। चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग आदि में बरसात के साथ पहाड़ लुढ़क रहे हैं। चार धाम यात्रा का मार्ग बार-बार पत्थर पहाड़ गिरने से बाधित हो रहा है। जोशीमठ जैसे कस्बों पर धंसने का संकट नए सिरे से खड़ा हो गया है। सरकार की चिंता है कि भू विज्ञानियों ने जो इलाके नए भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किए हैं, वहां सड़क, बिजली, रेल जैसी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। चारधाम यात्रा रूट पर भूस्खलन जोन सिरदर्द बनते जा रहे हैं। ऋषिकेश से बदरीनाथ यात्रा रूट पर कुल 54 लैंडस्लाइड जीन हैं। यहां कई बार भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी हैं। बेहतर सड़कों, सुविधाओं के कारण यहां भीड़ आ रही है, जो और बढ़ती रहेगी। उत्तराखंड जैसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की भी है। हाल में मंडी में भूस्खलन की खौफनाक घटनाएं सामने आईं।

एक तरफ प्रधानमंत्री का ’10 सूत्रीय डिजास्टर रिस्क रिडक्शन’ अर्थात आपदा में न्यूनतम जोखिम कार्यक्रम है तो दूसरी तरफ हिमालय की गोद में बसे पर्वतीय प्रदेशों में मूलभूत ढांचे का निर्माण है। उत्तराखंड की आबादी करीब सवा करोड़ है, लेकिन यहां तीर्थ और पर्यटन के लिए आने वालों की संख्या बहुत है । फिर यह चीन जैसे धूर्त और शत्रु देश से लगी सीमा का प्रांत है। ऐसे में बेहतर सड़क और यातायात तंत्र अनिवार्य है, लेकिन जब ऐसे विकास के कारण प्रकृति पर ही संकट खड़ा हो जाए तो पुनर्विचार करना ही होगा। इस बात को सरकार और समाज, दोनों को गंभीरता से लेना होगा कि जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक असर हिमालय पर्वत पर है और इसी के चलते उत्तराखंड विकट चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसी चुनौतियों से हिमाचल भी दो-चार होता दिख रहा है। संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र, अप्रत्याशित मौसम और बादल फटने, भूस्खलन, अचानक बाढ़ और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की बढ़ती घटनाएं उत्तराखंड को असुरक्षित बना रही है। बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि और वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से राज्य को हर साल जन-धन की काफी हानि हो रही है। हर साल राज्य के बजट का बड़ा हिस्सा आपदाओं से नष्ट संरचनाओं को दुरुस्त करने में ही व्यर्थ जाता है। यहां जुलाई, अगस्त और सितंबर में मानसून के कारण हुए नुकसान को लेकर एसडीसी फाउंडेशन ने उत्तराखंड डिजास्टर एंड एक्सीडेंट एनालिसिस इनिशिएटिव (उदय) रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में हर साल नए भूस्खलन जोन यानी लैंडस्लाइड जोन विकसित हो रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के डाटा के अनुसार 1988 से 2023 के बीच उत्तराखंड में भूस्खलन की 12,319 घटनाएं हुईं। 2018 में प्रदेश में भूस्खलन की 216 घटनाएं हुई थीं, जबकि 2023 में यह संख्या पांच गुना बढ़कर 1,100 पहुंच गई। 2022 की तुलना में भी 2023 में करीब साढ़े चार गुना की वृद्धि भूस्खलन की घटनाओं में देखी गई है। पिछले साल अगस्त तक बरसत के दौरान भूस्खलन की 2,946 घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस मानसून सीजन में 500 नए भूस्खलन जोन चिह्नित हुए हैं।

उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग और विश्व बैंक के 2018 के एक अध्ययन के अनुसार उत्तराखंड में 6,300 से अधिक स्थान भूस्खलन जौन के रूप में चिह्नित किए गए हैं। रिपोर्ट कहती है कि राज्य में चल रही हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं पहाड़ काट कर या जंगल उजाड़ कर बन रही हैं और इसी से भूस्खलन जोन की संख्या बढ़ रही है। भूस्खलन का प्रभाव क्षेत्र बढ़ने का एक बड़ा कारण इंडियन प्लेट्स का लगातार गतिमान होना है। इस हलचल से चट्टानों में मौजूद दरारें भी सक्रिय हो जाती हैं। बरसात में मिट्टी की पकड़ ढीली होने पर यह भूवैज्ञानिक गतिविधि और तेज हो जाती है। उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पर्वतीय इलाकों में हरियाली कम होने से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो रही है, ऊपर से मौसमी बदलाव के चलते अचानक अधिक बरसात होने और फिर तत्काल बाद तेज धूप आने से भूस्खलन की प्रक्रिया को बल मिलता है।

बिना भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण वाली परियोजनाओं के लिए हो रही तोड़फोड़ हिम पर्वत के अनुकूल नहीं। जिस परियोजना के लिए सिलक्या सुरंग बनाई जा रही, उसके पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की अनिवार्यता से बचने के लिए उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में दिखाया गया। हिमालय में भूगर्भीय उठापटक चलती रहती है। यहां पेड़ भूमि को बांध कर रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह जानना जरूरी है कि हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र में भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ टकराव होता है। जब पहाड़ों पर तोड़फोड़ या धमाके होते हैं और जब उनके प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ होती है तो दिल्ली तक भूकंप की आशंका तो बढ़ती ही हैं, यमुना में कम पानी का संकट भी खड़ा होता है। पहले उत्तराखंड में भूस्खलन की तीन चौथाई घटनाएं बरसात के कारण होती थीं, लेकिन अब बरसात के बाद भी यह आपदा नहीं रुक रही। पिछले साल सर्दियों और इस साल गर्मी में भी कई बड़े भूस्खलन हुए। ऐसे में विकास में पर्यावरण संरक्षण, नैसर्गिक विकास और आस्था में सुख को त्यागने की भावना पैदा करने के लिए आमंत्रित भी कर रही हैं और चेता भी रही है। इस चेतावनी को हिमाचल समेत अन्य पर्वतीय इलाकों को भी ध्यान से सुनना चाहिए।


Date: 11-07-25

राष्ट्रीयकरण के तीन उदाहरणों के सबक

ए के भट्टाचार्य

करीब सात दशक पहले | प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने तीन प्रमुख संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया था। उनमें से एक भारतीय स्टेट बैंक इस महीने अपने पुनर्जन्म यानी राष्ट्रीयकरण की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है और दूसरे भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) राष्ट्रीयकरण के 70 वर्ष 2026 में पूरे हो जाएंगे। तीसरे संस्थान के राष्ट्रीयकरण की 70वीं वर्षगांठ दो साल पहले ही हो जाती मगर हो नहीं सकी क्योंकि उससे एक साल पहले ही उसका निजीकरण कर दिया गया। वह संस्थान है एयर इंडिया।

इन तीनों उपक्रमों का सात दशकों का सफर एक दूसरे से अलग रहा और हमें बताता है कि आर्थिक संस्थानों के स्वामित्व बारे में देश की सरकारों का रुख कैसा रहा है और उनके स्वामित्व का भविष्य कैसे तय होता है। इसके प्रमुख कारकों पर नजर डालते हैं।

तीनों संस्थानों में एक जैसी बात यह है कि तीनों सेवा क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे । एक विमानन सेवा दे रहा था, दूसरा बैंकिंग और तीसरा जीवन बीमा की सेवा। लोगों की जिंदगी पर इनका जैसा असर होता है, वैसा कई बड़ी औद्योगिक और विनिर्माण कंपनियों का भी नहीं होता। इनके स्वामित्व पर सरकार का रुख शायद इसी समझ के कारण था। नेहरू के राष्ट्रीयकरण में सेवा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों पर ज्यादा जोर दिया गया था, जबकि उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों और सामान्य बीमा कंपनियों के साथ कपड़े और कोयले जैसे औद्योगिक एवं खनन क्षेत्र की कंपनियों का भी राष्ट्रीयकरण किया।

अतीत में झांकें तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने और उसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक करने की रणनीति कारगर रही। पिछले सात दशक में स्टेट बैंक मजबूत होता गया है और देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भी बना रहा है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो स्टेट बैंक कई मुश्किलों से निपटने और प्रशासन के लक्ष्य हासिल करने में सरकारों की मदद की है। उसने 1962 में चीन के साथ युद्ध के समय विशेष योजना के जरिये कर्ज की जरूरत पूरी की, मई 1991 में भारत को 24 करोड़ डॉलर दिलाने के लिए 20 टन जब्त सोना एक स्विस बैंक में पहुंचाया, उसी साल देश को घोर भुगतान संकट से बचाने के लिए इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड योजना से 1.6 अरब डॉलर जुटाए और सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए 1998 में रीसर्जेंट इंडिया बॉन्ड योजना लाकर प्रवासी भारतीयों से 4.2 अरब डॉलर भी जुटाए ।

उसने जन धन खातों की मदद से देश की वित्तीय समावेशन योजना को भी बढ़ावा दिया। 2018 में जब सरकार ने राजनीतिक दलों को गुप्त चंदा देने की विवादास्पद चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की तो उसे चलाने का जिम्मा भी स्टेट बैंक को ही सौंपा गया। 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने योजना को असंवैधानिक करार दे दिया।

स्टेट बैंक के संचालन ढांचे पर भी सवाल उठे। इसमें बहुलांश हिस्सेदारी वाली सरकार को क्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित बैंक के शीर्ष प्रबंधन की नियुक्ति में अहम भूमिका निभानी चाहिए? या नियामक भारतीय रिजर्व बैंक को उसके साथ भी दूसरे बैंकों की तरह बरताव करने देना चाहिए? सरकार और नियामक के बीच इस पर विवाद चलता रहा है।

स्टेट बैंक की 57 फीसदी हिस्सेदारी सरकार और बाकी जनता के पास है, इसलिए इसके निजीकरण या और विनिवेश के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। देश का शीर्ष बैंक होने के नाते इसे अहम संपत्ति माना जाता है और सभी सरकारों ने इसे सरकारी उपक्रम रहने दिया है। इसमें शायद ही किसी को शक हो कि स्टेट बैंक के स्वामित्व का ढांचा ऐसे ही रहेगा।

देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी के राष्ट्रीयकरण को जनवरी 2026 में 70 साल पूरे हो जाएंगे। नेहरू सरकार ने 1956 में एक अध्यादेश लाकर ने 245 भारतीय और विदेशी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया और सभी को मिलाकर एक कंपनी एलआईसी बना दी। सरकार ने यह कहकर फैसले को सही ठहराया कि इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत था और लोगों को जीवन बीमा देना मुश्किल हो रहा था।

तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने आकाशवाणी पर घोषणा के जरिये लोगों को बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण और एलआईसी के गठन की जानकारी दी। 1999 में निजी कंपनियों को जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश दिया गया मगर उससे पहले करीब 40 साल तक एलआईसी का ही इस पर एकाधिकार रहा। निजी कंपनियों के आने के बाद भी एलआईसी अव्वल नंबर की बीमा कंपनी बनी हुई है।

सरकार ने 2022 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाकर एलआईसी की 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। उसके पास 20 फीसदी तक हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों को बेचने का अधिकार है मगर अब तक इस में से 0.5 फीसदी भी नहीं बेची गई है। सरकार के पास अगले कुछ साल में अपनी हिस्सेदारी 96.5 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी पर लाने की गुंजाइश है मगर विनिवेश पर ठंडी प्रतिक्रिया और सरकारी संसाधनों की हालत देखते हुए ऐसा होना मुश्किल ही लग रहा है।

एलआईसी मुनाफे में है और देश में जीवन बीमा पॉलिसियों के पहले साल आने वाले प्रीमियम में उसकी 57 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी है। सभी निजी बीमा कंपनियों का पहले साल का प्रीमियम मिला लें तो भी एलआईसी से कम होगा। परंतु स्टेट बैंक की ही तरह सरकार ने एलआईसी का इस्तेमाल भी अपने लिए किया है जैसे चाहे गिरते बाजार को संभालना या कंपनियों को जबरिया अधिग्रहण के खतरे से बचाने के लिए उनमें हिस्सेदारी खरीदना । आने वाले सालों में सरकार चरणबद्ध तरीके से एलआईसी में हिस्सेदारी कम कर सकती है। परंतु वह बहुलांश हिस्सेदारी अपने पास रखेगी। टाटा समूह द्वारा 1932 में शुरू की गई एयर इंडिया की कहानी अलग है। जब नेहरू सरकार ने नागर विमानन उद्योग और एयर इंडिया दोनों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया तो कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय परिचालन का विस्तार किया। लेकिन उसकी माली हालत कमजोर रही और 1994 में इस क्षेत्र का निजीकरण होने के बाद और भी खस्ता हो गई। 2007 में सरकार ने देश के भीतर उड़ान सेवाएं देने वाली इंडियन एयरलाइंस का विलय एयर इंडिया में कर दिया। कंपनी का घाटा फिर भी बढ़ता रहा और कई नाकाम कोशिशों के बाद 2022 में सरकार ने एयर इंडिया का निजीकरण कर दिया। इसे टाटा समूह ने ही वापस खरीद लिया मगर उसके बाद से कंपनी का सफर हिचकोले खाता रहा है। सरकार राहत की सांस ले सकती है कि उसे अब इस सरकारी कंपनी का घाटा पाटने के लिए जनता का पैसा नहीं लगाना पड़ रहा है। इन तीन संस्थानों के निजीकरण की कहानी में एक संदेश स्पष्ट है। सरकार को अगर कोई संस्थान अपने पास रखना है तो उसे पक्का करना होगा कि संस्थान मुनाफे में रहे, उसका घाटा सरकारी खजाने से न पाटना पड़े और आर्थिक विकास की सरकारी योजना में अहम भागीदारी करता रहे। जो उपक्रम ऐसा नहीं कर सकते उन्हें सरकारी कंपनी बनाए रखने की कोई तुक नहीं है। सरकार ने 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र की जो नीति बनाई थी, उसका सार यही है। इन तीनों संस्थानों के राष्ट्रीयकरण से मिली सीख बताती है कि इस नीति पर चलना बहुत जरूरी है।


Date: 11-07-25

मतदान सुधार

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, मगर इससे जुड़ी पूरी कवायद और उसकी शिकायत पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी और संभव है, उसी दिन कोई ठोस फैसला आए। मगर फिलहाल यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में पुनरीक्षण की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी। वैसे, यह गौर करने की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को यह संकेत किया है कि वह चल रहे पुनरीक्षण अभियान में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेजों के रूप में शामिल करने पर विचार करे। ऐसे में, यह संभव है कि चुनाव आयोग पुनरीक्षण प्रक्रिया में यह परिवर्तन कर ले। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन अपने इरादे की ओर एक इशारा तो कर ही दिया है।

इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में करीब दस याचिकाएं लगाई गई हैं, जिनमें से ज्यादातर याचिकाकर्ता विपक्षी पार्टियों से संबंधित हैं। राजद, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआई (एमएल), शिवसेना (उद्धव), झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भी आयोग के कदम को चुनौती दी है। इन याचिकाकर्ताओं के दिग्गज वकीलों ने भी पूरी कोशिश की कि पुनरीक्षण की कवायद को रोक दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने भी अपनी दलील को पुरजोर तरीके से पेश किया। पुनरीक्षण का काम वास्तव में चुनाव आयोग का ही है और यह काम यदि वहन करे, तो फिर कौन करेगा? हां, सर्वोच्च न्यायालय में दो बिंदुओं पर याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माना गया, अव्वल तो पुनरीक्षण का समय और दूसरा, पुनरीक्षण के समय पेश किए जाने वाले दस्तावेज | पुनरीक्षण में आधार को प्रमाण के रूप में न स्वीकार करने के अपने फैसले का बचाव चुनाव आयोग तत्काल रूप से नहीं कर सका है।

चुनाव आयोग के पास भी 21 जुलाई तक का मौका है। दोराय नहीं कि इस फैसले से चुनाव आयोग की खूब आलोचना हो रही है, इसका एहसास आयोग को होना चाहिए। मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें नई नहीं हैं, अतः जब कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग पर आरोप लगाता है, तब लोग गंभीर व चिंतित हो जाते हैं। शिकायतें सामने आने पर चुनाव आयोग को लाचार हो जाने के बजाय ठोस समाधान के साथ सामने आना चाहिए। यह चुनाव आयोग का काम है कि वह राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर काम करे, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से उचित ही कहा है कि यदि आपको बिहार में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के तहत नागरिकता की जांच करनी है, तो पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। वैसे, यह ध्यान देने की बात है कि नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वस्त किया है कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। यह पूरी गंभीरता से सोचने का विषय है कि भारत सरकार द्वारा जारी किसी पहचान पत्र को स्वीकार करने में आयोग क्यों हिचक रहा है? वोटर आईडी बनाने में अगर आधार मान्य नहीं है, तो किस आधार को कितना महत्व दिया जाए? सरकार और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को खुद अपने पहचान पत्रों को मानने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है।


Date: 11-07-25

अपनी साख सहेजे चुनाव आयोग

स्वाति नारायण, ( असिस्टेंट प्रोफेसर, एनएलएस )

गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य को रोकने का कोई अंतरिम आदेश तो नहीं दिया, लेकिन ऐसे संकेत जरूर दिए कि आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी पहचान के वैध दस्तावेजों में शामिल किया जाना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी।

दरअसल, निर्वाचन आयोग ने 24 जून को बिना किसी पूर्व सूचना के एक महीने के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य की घोषणा कर दी थी। इसमें राज्य के करीब आठ करोड़ मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए फॉर्म भरने को कहा गया है। कई लोगों को 30 दिनों के भीतर अपनी नागरिकता ‘ साबित’ करने के लिए भी कहा गया है। बिहार में मतदाता सूची महज छह महीने पहले दुरुस्त की गई थी। ऐसे में, सवाल उठ रहे हैं कि इस गहन पुनरीक्षण की तत्काल क्या आवश्यकता है? प्रश्न यह भी है कि मतदाताओं पर अपनी नागरिकता ‘ साबित करने का भार भला कैसे डाला जा सकता है? हालांकि, हंगामे के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि दस्तावेजों के अभाव में ‘निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी स्थानीय स्तर पर जांच करके अपने तई फैसला ले सकते हैं’। मगर यह भ्रष्ट अधिकारियों, बिचौलियों व बेईमान साझेदारों को मौके का लाभ उठाने के लिए खुला निमंत्रण देने जैसा है।

बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है, जिनमें से 11.4 करोड़ लोगों के आधार कार्ड जुलाई 2025 तक बन चुके थे। 8.3 करोड़ लोगों के नाम राशन कार्ड में हैं। मगर चुनाव आयोग न तो आधार को और न ही राशन कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए पासपोर्ट से लेकर दसवीं के सर्टिफिकेट तक कुल 11 दस्तावेज मान्य किए हैं, लेकिन यह जुटाना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होगा। मसलन, 2022 के जाति सर्वेक्षण से पता चलता है कि केवल 15 फीसदी बिहार वासियों के पास दसवीं की डिग्री है। साल 2019 21 का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बताता है कि बिहार की लगभग 40 फीसदी युवा महिलाएं कभी स्कूल ही नहीं गईं। बुजुर्ग महिलाओं में निरक्षरता का स्तर तो और भी ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक, 45 वर्ष से अधिक उम्र की 75 फीसदी महिला मतदाता निरक्षर थीं। जाहिर है, नई कवायद से वंचित वर्गों से ही सबसे अधिक मतदाताओं के बाहर होने की आशंका है।

पहला मुद्दा निरक्षरता है। 2011 में 29 फीसदी पुरुष एक फॉर्म तक नहीं पढ़ सकते थे। यहां तक कि 15 से 54 वर्ष के लोगों में भी 2019 21 के दरम्यान 24 प्रतिशत पुरुष निरक्षर थे। स्कूल न जा सकने वाली राज्य की महिलाओं की संख्या तो करीब-करीब दोगुनी थी। इसलिए, एक ऐसा सूबा, जिसने व्यापक शिक्षा में निवेश करने की पीढ़ियों से जहमत नहीं उठाई, अब चालाक नौकरशाहों और काम का दबाव महसूस कर रहे बूथ स्तर के अधिकारियों को घर-घर भेजकर बड़े पैमाने पर अर्द्ध-साक्षर मतदाताओं को फॉर्म भरने के लिए मजबूर कर रहा है!

दूसरी बात, बिहार में गरीबी और पलायन भी काफी ज्यादा है। आधे से ज्यादा परिवारों में कम से कम एक कमाने वाला सदस्य प्रवासी है। ऐसे ज्यादातर लोग देश के ही दूसरे हिस्से में काम-धंधे की तलाश में जाते हैं। ऐसे समय में, जब वे पंजाब के खेतों में और बेंगलुरु की मेट्रो लाइनों पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तब उनसे अपने गांव लौटकर और इतने कम समय में अपनी नागरिकता का दस्तावेज दिखाने की उम्मीद करना बेतुका है। ऐसे ज्यादातर लोगों के नाम अब मतदाता सूची से कट सकते हैं, जब तक चमत्कारिक ढंग से वे अपने दस्तावेज नहीं जमा कर देते।

तीसरी बात, बिहार में ज्यादातर आबादी नौजवानों की है। यहां पर 47 फीसदी मतदाता 40 से कम उम्र के हैं। पुनरीक्षण कार्य में ज्यादातर युवाओं से न सिर्फ अपने जन्म का प्रमाण देने की उम्मीद की जा रही है, बल्कि अगर वे 38 साल से कम उम्र के हैं, तो माता-पिता में से किसी एक का और यदि 21 साल से कम के हैं, तो दोनों का जन्म प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य किया गया है। ग्रामीण लोगों से, खासकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों से यह उम्मीद की जा रही है कि आधी सदी पूर्व के कागजात वे दिखाएं ? 2005-06 में केवल 5.8 प्रतिशत नवजात शिशुओं के जन्म का पंजीकरण हुआ था, जो सुधारों के बावजूद 2019-21 तक बमुश्किल 56 फीसदी तक पहुंच सका था। यहां तक कि 24 फीसदी (दलितों में 29 प्रतिशत) प्रसव वहां आज भी अस्पताल के बाहर ही होते हैं।

चौथी बात, बिहार में जातिगत भेदभाव कोई छिपा रहस्य नहीं है। पुनरीक्षण कार्य में स्वीकृत दस्तावेजों में से एक- ‘लैंड रिकॉर्ड’ यानी जमीन संबंधी दस्तावेज भी है। मगर 86 प्रतिशत दलित परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है। 2022 का जाति सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में 43 फीसदी दलित गरीब हैं। जाति क्रम में मुसहर सबसे निचले पायदान पर आते हैं और सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार भी यही हुए हैं। बिहार में 27 लाख मुसहर हैं, लेकिन 2011 में केवल 17 प्रतिशत मुसहर महिलाएं साक्षर थीं।

पांचवीं बात बिहार में मुसलमानों की संख्या 1.8 करोड़ (जनसंख्या का 17 प्रतिशत) है। वे सार्वजनिक सेवाओं से सबसे ज्यादा दूर हैं, दलितों से भी ज्यादा। उदाहरण के लिए, केवल 26 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं, जबकि दलितों में यह संख्या 34 प्रतिशत है। बिहार में मुस्लिम बच्चों के टीकाकरण, पूरक पोषण कार्यक्रमों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव की संभावना भी कम रहती है।

वास्तव में, चुनाव आयोग ने वह काम तब शुरू किया, जब कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले मतदाता सूची से कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाना शुरू किया। पुनरीक्षण का औचित्य बताने के लिए अवैध प्रवासियों का मसला भी उठाया गया है। मगर हमें यह भी जानना चाहिए कि बिहार विधानसभा का पिछला मुकाबला बहुत कम अंतर से तय हुआ था, जिसमें एनडीए को 37.26 फीसदी वोट (125 सीटें) मिले थे, जबकि महागठबंधन को 37.23 प्रतिशत वोट ( 110 सीटें)। ऐसे में, मतदाताओं को मनमाने ढंग से मताधिकार से वंचित करने के प्रयासों से चुनावों की पवित्रता पर दाग लग सकता है।