11-05-2016 (Important News Clippings)

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11 May 2016
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Trumping America: For fairer globalisation, rich countries must move against tax havens

Donald Trump, presumptive Republican presidential nominee in the US, has run a campaign characterised by insularity, distrust and xenophobia. It has also exploited a widespread feeling among Americans of being short-changed by a system rigged to favour elites. Trump’s solution is protectionism, which will drive the global economy into depression. But it is also important to acknowledge that the sense of resentment he taps into is widespread. To illustrate, a forthcoming international conference on corruption triggered an open letter by more than 300 economists, including last year’s Nobel winner Angus Deaton, against tax havens. Festering resentment among people should be immediately addressed by governments. But not through Trump’s approach which will only worsen matters.

Trump’s rise has alarmed the international community as America, the world’s largest economy, is often the driving force for many international agreements to enhance trade and global security. Simply put, the US has been an advocate for globalisation. Trump now wants to change this approach fundamentally. Evidence shows that global inequality, or inequality between countries, has declined noticeably since 2000 on account of globalisation. Individual sectors in countries do get adversely affected when trade barriers are lowered, but aggregate benefits have been greater than costs.

Capital and technology may move easily across borders, but this should not preclude the ability of governments to capture revenue on the economic value added in their countries and utilising their infrastructure (built with those very revenues). It is in this context that economists have asked for an end to tax havens which do not serve the collective economic interest. Unfortunately, developed economies such as the UK and US have for years turned a blind eye to transformation of some regions under their administrative control into tax havens. When developing countries such as India complain, they are typically dismissed as losers whining. But now the publics of developed countries have risen as well against this unfair system.

International trade has lifted millions from poverty, while enhancing the wealth of rich nations. However, downsides such as tax havens need to be addressed. This calls for greater engagement, not a bunker mentality. Loopholes which allow some to game the system need to be tackled, but the solution cannot be isolationism. Enhanced but fairer global integration is in India’s interest, and we must use every forum to push this agenda forward.


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Laws prescribing educational qualifications for contesting elections are undemocratic

In Haryana, a new law makes it mandatory for a general male candidate to pass Class X and a general woman candidate to pass Class VIII

Written by Christophe Jaffrelot

Politicians’ educational qualifications seems to be a major issue in India today. On the one hand, Arvind Kejriwal has asked for more evidence that Prime Minister Narendra Modi got his BA degree Delhi University, and on the other, documents pertaining to Union HRD Minister Smriti Irani’s degree are under scrutiny. Whether the ministers of the government of India have diplomas and degrees in their CVs or not, their party, paradoxically, has been more demanding than any other in this domain.
Indeed, last year two BJP-ruled states — Haryana and Rajasthan — altered the electoral law governing local bodies in a manner that was unprecedented in India but which has not received a lot of attention.
In March 2015, the Rajasthan Panchayati Raj Amendment Act stipulated minimum educational qualifications for citizens who wanted to contest elections at the local level. It required candidates contesting for zila parishads and panchayat samitis to have passed Class X.
Those contesting sarpanch elections have to be Class VIII pass. In the scheduled areas, the eligibility has been fixed at Class V pass.
Similarly, in Haryana, a new law makes it mandatory for a general male candidate to pass Class X and a general woman candidate to pass Class VIII. For a Dalit male candidate passing Class VIII is mandatory and for a Dalit woman passing Class V is required. The law also rules out those who failed to pay arrears to any primary agriculture co-operative society or agriculture co-operative bank and have electricity bill arrears.
Additionally, in both states, candidates can contest only if they have functional toilets at home. In Haryana, these criteria deprive 68 per cent of the Dalit women and 41 per cent of the Dalit men from the right to contest panchayat elections. These new norms are in contradiction with the philosophy of the Indian Constitution, which allowed every Indian to contest elections in 1952 while the literacy rate was 11 per cent. While the Organiser, the RSS mouthpiece, then hoped that Nehru “would live to confess the failure of universal franchise in India” and while the president of the republic, Rajendra Prasad, was “sceptical about this leap in the dark”, this is what made India the world’s largest democracy. Yet, the laws under review have been justified by the Supreme Court, which has systematically upheld them on two grounds. First, education has been seen by the judges as a precondition for efficiency. The verdict, by a bench of Justices J. Chelameswar and Abhay Manohar Sapre, about the Haryana law, assumed that education will “enable the candidates to effectively discharge duties of the panchayat”. Second, the same judges have applied a moral viewpoint according to which “it is only education which gives a human being the power to discriminate between right and wrong, good and bad”. This means that educated persons cannot be dishonest. In South Asia, such arguments had been used only in Pakistan so far. In 2002, Pervez Musharraf, who was not known for his democratic leanings, made it compulsory for the candidates to parliament to be university graduates. This norm, however, was diluted when the degrees given in the Deeni Madaris were recognised as equivalent to those of the university system. The approach of the Supreme Court judges mentioned above is fundamentally different from the one B.R. Ambedkar articulated during his long career. Ambedkar, in spite of the fact that he had collected more degrees, including PhDs, than most of his contemporaries, and today’s politicians, did not believe that education had to be a criterion in electoral matters. In his memorandum to the Simon Commission (1928), he declared: “Those who insist on literacy as a test and insist upon making it a condition precedent to enfranchisement in my opinion, commit two mistakes. Their first mistake consists in their belief that an illiterate person is necessarily an unintelligent person… Their second mistake lies in supposing that literacy necessarily imports a higher level of intelligence or knowledge than what the illiterate possesses”. One of the reasons why he made this point was, of course, that he did not think that educated upper caste representatives would use their education to defend the plebeians: “It is no doubt always said to the credit of these communities (the upper castes) that they are intellectually the most powerful communities in India. But it can with equal truth be said that they have never utilised their intellectual powers to the services of the lower classes. On the other hand, they have always despised, disregarded and disowned the masses in belonging to a different strata, if not to a different race than themselves. No class has a right to rule another class, much less a class like the higher classes in India. By their code of conduct, they have behaved as the most exclusive class steeped in its own prejudices and never sharing the aspirations of the masses, with whom they have nothing to do and whose interests are opposed to theirs.” While almost all the politicians today claim that they are followers of Ambedkar, there is no doubt that his value system has lost its appeal among the ruling elite. But the judiciary’s discourse on the laws that have been passed in Rajasthan and Haryana tells us something more: To contest elections is not a right, or at least that this right is subjected to many conditionalities. That was already evident from the 2003 Supreme Court verdict declaring that the citizens who had more than two children could not contest panchayat elections. In that case, the judges wanted to use the electoral system to promote family planning. Not only are the laws under review undemocratic — literally speaking, simply because they reduce the size of the demos — but they are also somewhat incoherent. For instance, if a Class V qualification is enough to discharge a member’s function in the case of a Dalit woman, why has a higher qualification been imposed on others? Secondly, if some minimum qualifications are required at the local level, why are similar eligibility criteria not required for MLAs and MPs who have more complex responsibilities? Not to say anything about ministers.


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व्यावहारिक हों नियम

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हाल ही में मानवरहित एरियल व्हीकल्स (यूएवी) अथवा ड्रोन के निजी परिचालन के लिए नियमों का मसौदा जारी किया। यह काफी समय से लंबित था। यूएवी उद्योग उच्च वृद्घि और उच्च तकनीक वाला क्षेत्र है। ड्रोन की बढ़ती संख्या के चलते रक्षा और सुरक्षा को लेकर तमाम चिंताएं उपजी हैं। ऐसा लगता है कि उक्त मसौदा नियम कुछ ज्यादा ही जटिल और प्रतिबंधात्मक हैं। इनको व्यवहार में लागू करना मुश्किल हो सकता है। नियमों के मुताबिक हर निजी ड्रोन की विशिष्टï पहचान संख्या होगी और यह रेडियो तरंग पहचान टैग और उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल से जुड़ा रहेगा। हर नागरिक का भारतीय (13 वर्ष या अधिक) होना जरूरी होगा या फिर इसका स्वामित्व भारत में पंजीकृत ऐसी संस्था के पास हो सकता है जिसमें भारतीय नागरिकों की अहम हिस्सेदारी और नियंत्रण हो। यूएवी को चलाने वाले की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और अगर व्हीकल को 200 फीट से ऊपर उड़ाया जा रहा है तो उसके पास इसका परमिट होना चाहिए। ड्रोन को सुरक्षा नियमों का ध्यान रखना चाहिए और उसका उचित बीमा होना चाहिए। दो किलोग्राम से कम वजन वाले माइक्रो ड्रोन के लिए नियम इतने सख्त नहीं हैं लेकिन इनको अपनी नजर से परे नहीं उड़ाया जा सकता है। ड्रोन का प्रयोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हवाई क्षेत्र में नहीं किया जाना चाहिए।

असैन्य ड्रोन को कई जगह उड़ान से प्रतिबंधित किया गया है। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। न ही इनका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 50 किलोमीटर के दायरे में किया जाएगा। संवेदनशील ठिकानों के आसपास भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। स्थानीय पुलिस, दूरसंचार विभाग और कुछ मामलों में स्थानीय प्रशासन से अलग से मंजूरी और स्वीकृति हासिल करनी होगी। उड़ान की योजना उपयोग आधारित होगी। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से सुरक्षा स्वीकृति हासिल करनी होगी। यह मंजूरी परिचालन के तीन महीने पहले लेनी होगी। इसे हर दो साल में नवीनीकृत करना होगा। इस दौरान गृह मंत्रालय या ब्यूरो की स्वीकृति भी लेनी होगी। संक्षेप में कहें तो ड्रोन का परिचालन परमिट हासिल करने के लिए तमाम सरकारी विभागों से किस्म-किस्म की कागजी कार्रवाई करनी होगी। यह भी संभव है कि इस प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया में भारी भरकम कारोबारी संभावनाएं पनपने के पहले ही दम तोड़ बैठें। संवेदनशील प्रतिष्ठïानों की संख्या और विवेक आधारित मंजूरी को देखते हुए ड्रोन उड़ाने के लिए बहुत सीमित आकाश उपलब्ध रह जाएगा।
इन नियमों का प्रवर्तन भी आसान नहीं होगा। कई तरह के ड्रोन आसानी से उपलब्ध हैं। सबसे सस्ता ड्रोन बमुश्किल 1,500 रुपये में मिलता है। माध्यमिक स्कूल में पढऩे वाला कोई बच्चा भी इसे आसानी से जोड़कर तैयार कर सकता है और उड़ान भरने लायक बना सकता है। अगर अनुमति प्राप्त करना बहुत दुष्कर और श्रमसाध्य हुआ तो नियमों की अनदेखी करने या उनसे बचने की जुगत करने में देर नहीं लगेगी। ड्रोन विमानों का पहले ही काफी विस्तार हो चुका है और अगर नियम समझदारी से बनाए गए तो बाजार का तेज विस्तार हो सकता है। शौकिया प्रयोग के अलावा ड्रोन कई तरह के उपयोगी काम को भी अंजाम दे सकता है। किसी आपदा के बाद नुकसान का आकलन करने और राहत कार्य में मदद में इसका प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य सर्वेक्षण और नक्शा तैयार करना, बिजली की लाइनों, बंदरगाहों और पाइप लाइनों की निगरानी करना, वाणिज्यिक फोटोग्राफी, फसल पर छिड़काव, मौसम के आंकड़े जुटाना आदि तमाम काम हैं जिनको वह अच्छे से अंजाम दे सकता है। डीजीसीए अगर ड्रोन के लिए तार्किक नियम बनाता है तो यह सबके हित में होगा। हां, रक्षा, सुरक्षा और निजता से संबंधित चिंताओं का ख्याल रखा जाना चाहिए।

jagranक्यों जलते हैं जंगल

उत्तराखंड में मेरे घर के सामने के जंगल में गांव की महिलाएं बड़े परिश्रम से आग लगाती हैं। एक जगह आग नहीं फैली तो दूसरी जगह घास एकत्रित करके पुन: प्रयास करती हैं। उनका कहना है कि पुरानी घास को जला देने से नई घास जल्दी एवं अच्छी उगती है। घास को हर साल जला देने से सूखे पत्ते ज्यादा मात्रा में जमा नहीं होते हैं। इससे आग धीमी और निचले स्तर पर ही जलती है। खड़े पेड़ों को नुकसान नहीं होता है। अमेरिका के आदिवासी रेड इंडियन द्वारा इसी प्रकार घास को जलाया जाता था, ताकि वह सुदृढ़ होकर निकले। जिस प्रकार गन्ने की फसल को काटने के बाद खेत में आग लगाने से नए पौधे अच्छे आते हैं उसी प्रकार घास को जलाया जाता है। जंगलों को आग से बचाने के लिए अमेरिका के जंगल विभाग ने एक नीति बनाई है। उसने अपने अध्ययन में पाया कि जंगल को न जलने देने से सूखी पत्तियां बड़ी मात्रा में जमा होती जाती हैं। इसके बाद लगी आग भयंकर होती जाती है और पेड़ों को भी नष्ट कर देती है। यूएसए टुडे पत्रिका में इदाहो राज्य के पायेट नेशनल फॉरेस्ट के एक अग्निशमन अधिकारी के हवाले से बताया गया है, ‘यह बहुत लंबा आग का मौसम रहा। हमें कुछ अच्छी आग मिली।’ उस जंगल में 150 बार आग से 70,000 एकड़ जंगल जल गए थे। आग लगने से वे खुश थे। पहले हर आग को बुझाने का प्रयास किया जाता था। अब उस आग को जलने दिया जाता है जो निचले स्तर पर रहती है और सूखी पत्तियों को जला देती है। इससे भविष्य में बड़ी आग लगने की संभावना कम हो जाती है। अमेरिकी फॉरेस्ट सर्विस अब आग के साथ आत्मसात करने लगी है।

आग से पर्यावरण का नुकसान जरूरी नहीं है। कई वनस्पतियां आग से लाभान्वित होती हैं जैसे गन्ना और घास। दूसरी वनस्पतियों को हानि होती है जैसे गेहूं को। आग को लगने देने से घास को लाभ और गेहूं को नुकसान होता है। आग को बुझा देने से गेहूं को लाभ और घास को नुकसान होता है। विषय आग पसंद करने वाली एवं आग को नापसंद करने वाली प्रजातियों के बीच चयन करने का है, न कि पर्यावरण के नुकसान का।

हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के डॉॅ. एसपी सती बताते हैं कि ब्रिटिश समय में उत्तराखंड के जंगलों में नियंत्रित आग लगाई जाती थी। चिन्हित क्षेत्र के चारों तरफ फायर लाइन बना दी जाती थी। 10-20 फुट की चौड़ाई में घास को जला दिया जाता था अथवा हटा दिया जाता था। इसके बाद जंगल में आग लगा दी जाती थी। इससे पत्ते जल जाते थे और बड़ी आग से बचत भी हो जाती थी। संभव है कि इस प्रकार की नियंत्रित आग को न लगाने के कारण इस वर्ष आग भीषण हो गई हो। मेरे गांव की महिलाएं इस वस्तु स्थिति को समझती हैं इसलिए हर वर्ष जंगल में आग लगाती हैं।

वर्तमान संकट को हम दूसरी तरह से भी बढ़ावा दे रहे हैं। कई क्षेत्रों में मिश्रित प्रजातियों के जंगलों को काट कर चीड़ के जंगल लगाए गए हैं। चीड़ की पत्तियां सूई जैसी पतली होती हैं। वे शीघ्र सूख जाती हैं और अत्यंत ज्वलनशील होती हैं। उनके जलने से चीड़ के पेड़ स्वयं प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन यह आग फैलती है और बगल के मिश्रित जंगलों को जलाकर राख बना देती है। इसके बाद चीड़ के बीज वहां उड़ कर पहुंचते हैं और उस भूमि पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। जैसे कंप्यूटर वायरस फैलता है वैसे ही आग के माध्यम से चीड़ फैल रहा है और जंगल जल रहे हैं।

पहाड़ों में विस्फोटकों का उपयोग भारी मात्रा में हो रहा है। सड़क, रेल लाइन तथा हाइड्रोपावर परियोजनाओं को बनाने के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। विस्फोट से पहाड़ के अंदर के जलाशयों में दरारें पड़ जाती हैं और पानी भरभरा कर निकल जाता है। जल स्रोत सूख जाते हैं। मिट्टी में नमी कम हो जाती है। इससे आग जल्दी लगती है। कुछ का कहना है कि आग टिम्बर माफियाओं द्वारा लगाई जा रही है। यह सही नहीं है। मेरी जानकारी में जंगल से छिटपुट चोरी अवश्य हो रही है, परंतु बड़े स्तर पर नहीं। यदि चोरी हो भी रही हो तो उसे सैटेलाइट की तस्वीरों से पकड़ा जा सकता है। जंगल विभाग के पास हजारों करोड़ रुपये क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि के लिए आ रहे हैं। इस रकम का अधिकतर रिसाव हो रहा है। विभाग का पेट भरा हुआ है। लकड़ी की चोरी कराकर वे अनायास जोखिम मोल नहीं लेना चाहेंगे।

आग के लिए दो साल के सूखे को दोषी ठहराया जा रहा है। तकनीकी दृष्टि से यह सही है, परंतु यह विशेष परिस्थिति नहीं है। ऐसे सूखे पहले भी पड़ते रहे हैं, लेकिन तब जंगल इस तरह से नहीं जले। जमीन में पर्याप्त नमी हो तो जंगल सूखे को झेल लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अवश्य है, लेकिन उसके पीछे सिर छिपाने से काम नहीं चलेगा। जैसे बाढ़ को दोष देने से लाभ नहीं होता है। आने वाले समय में तापमान और बढ़ेगा। हमें मानकर चलना चाहिए कि आगे भीषण आग ज्यादा लगेगी।

इसे रोकने के प्रयास करने चाहिए। जरूरत है, उन नीतियों को लागू करने की जिनसे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को हम झेल सकें। आगे का रास्ता इस प्रकार है। एक, नियंत्रित आग की नीति का अपनी परिस्थितियों में लाभ-हानि का सही आकलन करना चाहिए। अमेरिका की तुलना में हमारी परिस्थितियां भिन्न हैं। अपने यहां वर्षा चौमासे में ही अधिक होती है। जंगलों के बीच तमाम गांव भी बसे हुए हैं। अपनी परिस्थितियों के अनुकूल नीति बनानी चाहिए। स्थानीय लोगों की घास की जरूरत को देखते हुए इस नीति को लागू करना चाहिए। दो, जंगल में आग लगने के बाद उसे बुझाना कठिन होता है। गर्मी के पहले जंगलों में फायर लाइन का जाल बिछाना चाहिए जिससे अवांछित आग को फैलने से रोका जा सके। जानकार बताते हैं कि फायर लाइन बनाना कठिन और महंगा कार्य है। न सरकार की इसमें रुचि है न वन विभाग की। सरकार को आकलन करना चाहिए कि फायर लाइन बनाने में कितना खर्च होगा और जंगल के बचने से कितना लाभ होगा। तीन, चीड़ के जंगलों को काटकर मिश्रित जंगल लगाने चाहिए। चार, विस्फोटकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सब्बल से सड़क बनानी चाहिए जैसा कि पूर्व में होता रहा है।

[लेखक डॉ. भरत झुनझुनवाला, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और आइआइएम बेंगलूर में प्रोफेसर रह चुके हैं]


 दोहरे मानदंडों का नया नमूना

 गोवध और गोमांस पर पाबंदी के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बांबे हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि राज्य के बाहर से गोमांस लाने, रखने और खाने पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। हाईकोर्ट के अनुसार शासन को यह तय करने का अधिकार नहीं कि लोग क्या खाएं-पिएं? हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि गोमांस लाने, रखने और खाने पर रोक निजता के अधिकार का हनन है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार इस फैसले से संतुष्ट नहीं, लेकिन अभी यह तय नहीं कि वह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं? मीडिया के एक बड़े हिस्से में बांबे हाईकोर्ट के फैसले की तारीफ हुई और कुछ ऐसी भी खबरें आईं कि महाराष्ट्र में गोवध पर पाबंदी से किस तरह कुछ लोगों की रोजी-रोटी पर बुरा असर पड़ा है। अवश्य ही ऐसा ही हुआ होगा। एक समय जब लाटरी पर पाबंदी लगाई गई थी तो तमाम लोगों की रोजी-रोटी पर असर पड़ा था। जब कभी गुटखे पर पाबंदी लगेगी तो भी ऐसा ही होगा। नि:संदेह बिहार में शराबबंदी के चलते भी कुछ लोगों की रोजी-रोटी पर असर हुआ होगा, लेकिन इस बारे में वैसा कोई सवाल नहीं उठा है जैसा महाराष्ट्र में गोवध पर पाबंदी को लेकर उठा था? इसी तरह अभी तक ऐसा भी कोई सवाल सामने नहीं आया है कि अगर महाराष्ट्र में बाहर से गोमांस लाना, रखना और खाना विधि सम्मत है तो बिहार अथवा शराबबंदी वाले अन्य राज्यों में बाहर से शराब लाने, रखने और पीने की अनुमति क्यों नहीं है?

जिस तरह संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शराब और उन अन्य मादक पदार्थों पर प्रतिबंध की बात कही गई हैं जो स्वास्थ्य के लिए घातक हैं उसी तरह गोवध पर पाबंदी के बारे में भी कहा गया है। अनुच्छेद 47 में शराब और अन्य हानिकारक मादक पदार्थों पर पाबंदी की बात की गई है तो अनुच्छेद 48 में गोवध पर ताकि गोवंश को संरक्षण मिल सके। मुश्किल यह है कि जिन लोगों के लिए अनुच्छेद 47 का पालन समाज सुधार है उन्हीं के हिसाब से अनुच्छेद 48 पर अमल सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाना है। केरल में माकपा के एक नेता एमए बेबी ने दलील भी दी है कि गोमांस तो एक ऐसा भोजन है जिसमें विटामिन होता है जबकि शराब समाज के लिए बुराई है। एक अन्य मुश्किल यह समझना भी है कि हमारी अदालतें अनुच्छेद 47 की वैसी व्याख्या क्यों नहीं कर पा रही हैं जैसी अभी हाल में बांबे हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 48 को लेकर की है? पिछले दिनों जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने जब पटना जाकर शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए तो नीतीश कुमार ने उसे संविधान के नीति निदेशक तत्वों का अध्ययन करने की सलाह दी। जब गोवध पर रोक के सिलसिले में लोग अनुच्छेद 47 का जिक्र कर रहे थे उन्हें दकियानूसी बताया जा रहा था। अभी भी यदि कोई गोवध पर रोक के लाभ गिनाने या फिर उसे जरूरी बताने निकले तो यह लगभग तय है कि उसे सांप्रदायिकता भड़काने वाला करार दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई शराबबंदी का संदेश देने निकले तो बहुत संभव है कि उसे समाज सुधारक की संज्ञा से नवाजा जाए।

इन दिनों नीतीश कुमार समर्थक उन्हें इसी रूप में पेश कर रहे हैं। नीतीश जल्द ही देश के उन इलाकों का दौरा करने निकल सकते हैं जहां शराबबंदी की मांग हो रही है। वह पंजाब और राजस्थान जाने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक संगठन ने उन्हें शराबबंदी की अलख जगाने के लिए अपने यहां आने का न्योता दिया है। उन्हें ऐसे ही न्योते देश के अन्य हिस्सों से भी मिल सकते हैं। वह अपने शराब विरोधी अभियान को बिहार के बाहर ले जाने की योजना के प्रति खासे गंभीर दिख रहे हैं। उन्होंने हाल में दिल्ली में देश के विभिन्न हिस्सों में शराबबंदी के लिए काम कर रहे संगठनों से मुलाकात की थी। शराबबंदी के पक्ष में उनकी देशव्यापी पहल चाहे जो रंग लाए, माना जा रहा है कि इसके जरिये उन्हें भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने में कुछ मदद मिल सकती है। दरअसल यही उनका मकसद भी है। यह कहना कठिन है कि इस मकसद में वह कितना कामयाब हो पाएंगे, लेकिन वह शराबबंदी अभियान के अगुआ के रूप में उभर रहे हैं।

संविधान में जिस तरह अनुच्छेद 47 और 48 है उसी तरह एक अनुच्छेद 44 भी है। यह समान नागरिक संहिता बनाने की जरूरत पर बल देता है। विडंबना यह है कि जब-जब इस जरूरत का जिक्र होता है, तब-तब समाज सुधार की बातें करने वाले तमाम लोग बिदक उठते हैं। वे तरह-तरह के बहाने बनाने लगते हैं। कभी कहते हैं कि इसके लिए सहमति बनाने की जरूरत है तो कभी यह दलील देते हैं कि इसकी मांग तो खुद लोगों के बीच से उठनी चाहिए। समान नागरिक संहिता के बारे में यह धारणा बना दी गई है कि ऐसी कोई संहिता बनी तो यह सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को प्रभावित करेगी। हालांकि यह सही नहीं है, लेकिन ऐसा ही दुष्प्रचार जारी है। इस दुष्प्रचार के आगे हमारी अदालतें भी असहाय दिखती हैं। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट ‘तीन तलाक ‘ की प्रथा के खिलाफ सुनवाई कर रहा है। इसे लेकर जितना बेचैन कई मुस्लिम संगठन हैं उतना ही वे राजनीतिक दल भी हैं, जो खुद को सेक्युलर बताते हैं। उनकी बेचैनी या तो मौन में तब्दील हो जाती है या फिर इस प्रचार में कि समान नागरिक संहिता के लिए अभी वक्त नहीं आया है। ऐसी बातें दशकों से कही जा रही हैं। कम से कम 1985 से तो कही ही जा रही हैं जब संसद ने मुस्लिम महिला-शाहबानो के गुजारा भत्ता संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। यह कहना कठिन है कि तीन तलाक को चुनौती देने वाली याचिका पर क्या फैसला आता है, लेकिन जो स्पष्ट है वह यह कि मीडिया और बुद्धिजीवियों के एक हिस्से के साथ राजनीतिक दलों ने एक ही प्रकृति के तीन अनुच्छेदों पर अलग-अलग रुख अपना रखा है।

[ लेखक राजीव सचान, दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं ]


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सियासी उठापटक और भारत नेपाल

राजेंद्र शर्मा

नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। किंतु एक छोटे से तथा बहुत हद तक आर्थिक रूप से निर्भर पड़ोसी देश को और ज्यादा अंगूठे के नीचे रखने के लिए, ऐसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाने का लालच, नुकसान ही करा सकता है। मोदी राज के दो-साल में भारत-नेपाल रिश्तों में बढ़ी खटास इसी सचाई को दिखाती है

पाल की केपी शर्मा ओली की सरकार फिलहाल बच गई है। पिछले साल नेपाल का नया संविधान स्वीकार किए जाने के बाद, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी-एमाले के नेतृत्व में बनी इस गबंधन सरकार पर, तब संकट के बाद छा गए, इस सरकार में शामिल, संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी के नेता, पुष्पदहल कमल प्रचंड ने, ओली सरकार से समर्थन वापस लेने का एलान कर दिया। इसके साथ ही माओवादी पार्टी के नेता ने, संसद में सबसे बड़ी पार्टी, नेपाली कांग्रेस को साथ लेकर सरकार बनाने के इरादे का भी एलान किया था। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा ने न सिर्फ इस तरह के नए गठबंधन को समर्थन देने के लिए हामी भर दी थी बल्कि मधेसी आंदोलन को भी इस गठबंधन में ले आने का इशारा किया था, जो 601 सदस्यों की संसद में बहुमत के लिए काफी था। बहरहाल, ऐन आखिरी वक्त पर प्रधानमंत्री ओली के प्रचंड की मांगों के संबंध में आश्वासन देने के बाद, चौबीस घंटे में ही प्रचंड की गठबंधन सरकार में बने रहने की घोषणा आ गई और फिलहाल ओली सरकार का संकट टल गया। नेपाल में 2008 में जब पहली संविधान सभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद से ओली आठवें प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में एक और सरकार के एक साल पूरा करने से पहले लुढ़क जाने की ओर शायद ही भारत में लोगों का कोई खास ध्यान गया होता। हां, नेपाल के इस ताजातरीन राजनीतिक संकट की खबर भारत में इसलिए फिर भी बननी ही थी कि इस संकट के चलते, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी को अपनी पहली भारत यात्रा रद करनी पड़ी। सुश्री भंडारी को 14 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उज्जैन में सिंहस्थ में शाही स्नान में हिस्सा लेना था। प्रधानमंत्री ओली ने प्रचंड की धमकी के जवाब में, अल्पमत सरकार चलाने की कोशिश करने के बजाए, अगले दिन राष्ट्र को संबोधित करने के बाद, राष्ट्रपति को इस्तीफा देने का एलान किया था। अंतत: उनकी सरकार तो बच गई किंतु नेपाल की राष्ट्रपति की भारत यात्रा रद हो गई। लेकिन इस तरह की ‘‘तीर्थयात्रा कूटनीति’ के जरिए, नेपाल और भारत के ‘‘हिंदू’ रिश्ते को रेखांकित करने की कोशिशों पर ही पानी फिरने तक मामला सीमित रहता, तब तो फिर भी गनीमत थी। इसके साथ ही नेपाल में तख्तापलट की इस ताजातरीन किंतु विफल प्रयास ने, वहां राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने में भारत का हाथ होने के संदेहों की आग में तेल डाल दिया है। मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन समेत, नेपाल की ज्यादातर राजनीतिक ताकतें, ताजा राजनीतिक उठापटक के लिए भारत पर खुलकर आरोप लगा रही हैं। कहा जा रहा है कि अपनी पत्नी के उपचार के सिलसिले में कुछ समय से भारत में बने हुए, नेपाली कांग्रेस नेता देउबा को इस तख्तापलट के लिए भारत ने साधा था। वास्तव में इस मामले में भारत के मंसूबों को अमलीजामा पहनाने में मदद करने के आरोप में, भारत में नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय को रातों-रात काठमांडू भी बुलवा लिया गया है। उन्होंने इस संकट के बीच भी नेपाल की राष्ट्रपति से प्रस्तावित भारत यात्रा रद न करने का आग्रह किया था। इस तरह, नेपाल का नया संविधान स्वीकार किए जाने के साथ, नेपाल और भारत के रिश्तों में आई भारी खटास में पिछले कुछ महीनों में जो थोड़ी-बहुत कमी आई थी, उसे भी पलट दिया गया है। इसे बहुत भारी विडंबना ही कहा जाएगा कि 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालते ही, मोदी ने सबसे पहले जिन पड़ोसी देशों का दौरा किया था, उनमें नेपाल भी था। उस समय प्रधानमंत्री ‘‘नेबरहुड फस्र्ट’ की नीति को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे और इसका भरोसा दिला रहे थे कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों के मामले में भारत नई पहल करने जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी किसी भी नई पहल के लिए, एक अपेक्षाकृत बड़ी क्षेत्रीय ताकत के रूप में भारत से जिस तरह की ‘‘उदारता तथा संवेदनशीलता’ अपेक्षित थी, उसकी जगह हेकड़ी ही दिखाई दी। इसने नेपाल जैसे पड़ोसी देशों की आशंकाएं और बढ़ा दीं, जो अपनी आपूत्तर्ियों के लिए भी भारत पर निर्भर हैं। 2015 के अप्रैल के भयावह भूकंप की तबाही के बाद, सहायता देने में भारत ने जो तत्परता दिखाई भी, उस पर भी श्रेय लूटने की जल्दबाजी ने हाथ के हाथ पानी फेर दिया। इसके बाद, पिछले सितम्बर में नेपाल के नया संविधान स्वीकार करने के साथ, दोनों देशों के बीच के रिश्तों में भारी तनाव पैदा हो गए। संघ परिवार द्वारा और जाहिर है कि सरकार मौन सहमति से, जिस तरह नेपाल पर ‘‘हिंदू राष्ट्र’ की घोषणा के पक्ष में दबाव बनाया गया और इसमें नाकाम रहने के बाद, जिस तरह नए संविधान के खिलाफ मधेसी आंदोलन की तरह-तरह से बल पहुंचाया गया, उसने दोनों देशों के संबंध को उस मुकाम पर पहुंचा दिया, जहां भारत और नेपाल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत करते नजर आए। अचरज नहीं कि नए ़संविधान के अपनाए जाने के बाद, नए प्रधानमंत्री ओली जब भारत के अपने पहले दौरे के फौरन बाद चीन की यात्रा पर पहुंचे, वहां हुए समझौतों में चीनी सीमा से होकर आपूत्तर्ि किए जाने का समझौता भी शामिल था। मधेसी आंदोलन के चलते महीनों तक भारतीय सीमाओं से होकर आवश्यक सामान की आपूत्तर्ि ठप रहने की पृष्ठभूमि में, नेपाल का ऐसे समझौते की ओर झुकना स्वाभाविक था। नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। किंतु एक छोटे से तथा बहुत हद तक आर्थिक रूप से निर्भर पड़ोसी देश को और ज्यादा अंगूठे के नीचे रखने के लिए, ऐसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाने का लालच, नुकसान ही करा सकता है। मोदी राज के दो-साल में भारत-नेपाल रिश्तों में बढ़ी खटास इसी सचाई को दिखाती है। ‘‘नेबरहुड फस्र्ट’ के जुम्ले को तो शायद अब नीति निर्माताओं ने भुला ही दिया है।


रियल एस्टेट का काला साया

सतीश सिंह

आज की तारीख में सभी का सपना एक अदद मकान बनाने या खरीदने का है, लेकिन यह सपना करोड़ों लोगों के लिए ताउम्र सपना ही बना रह जाता है। मौजूदा समय में जमीन, मकान या फ्लैट की कीमत इतनी अधिक है कि आम लोगों के लिए मकान खरीदना लगभग नामुमकिन है। कर्ज लेकर लोग फ्लैट जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन बार कर्ज लेने के बाद कर्जदार की जिंदगी किस्तों में बंट जाती है। खुलकर जीवन नहीं जी पाते हैं। छोटी-छोटी खुशी को पूरा करने के लिए भी समझौते करने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने का वायदा किया है। लेकिन यह लक्ष्य पूरा करना संदेह से परे नहीं है। हर जगह रियल एस्टेट की कीमत में उफान आया हुआ है। ऐसे में सवाल का उठना लाजिमी है, क्या वाकई में मकान, फ्लैट या जमीन की कीमत इतनी बढ़ी है, या कम कीमत वाले फ्लैट या जमीन की कीमत बढ़ा-चढ़ा कर बताई जा रही है। दो राय नहीं कि लोगों की आय में इजाफा हुआ है, लेकिन आय में इतनी भी बढ़ोतरी नहीं हुई है कि नौकरीपेशा कर्मचारी या मध्यम स्तर का कारोबारी करोड़ों का फ्लैट या जमीन खरीद सके। रियल एस्टेट में दलाली प्रथा के कारण ही विभिन्न शहरों में बिना बिके आवासीय परिसरों और वाणिज्यिक एस्टेट की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिना बिके मकानों, फ्लैटों और दुकानों की संख्या हाल में 18 से 40 प्रतिशत बढ़ी है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है। इस क्रम में मकान एवं दुकानों के दाम तथा ब्याज दर घटने के बावजूद फ्लैट की मांग में 25 से 30 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि पिछले साल दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाणिज्यिक क्षेत्र की मांग 35 से 40 प्रतिशत घटी थी। मुंबई, ठाणो और अन्य उपनगरीय इलाकों में भी बिना बिके मकानों और दुकानों की संख्या बढ़ी है। बेंगलुरु और चेन्नई में भी बिना बिके आवासीय परिसर में तेजी आई है। मुंबई में बिना बिके मकानों की संख्या 27.5 प्रतिशत है, बेंगलुरु में 25 प्रतिशत, चेन्नई में 22.5, अहमदाबाद में 20, पुणो में 19.5 और हैदराबाद में 18 प्रतिशत है। आवासीय परिसरों में सबसे ज्यादा बिना बिके मकान दिल्ली-एनसीआर में है। दूसरे स्थान पर मुंबई है, जहां तकरीबन एक लाख मकान नहीं बिक रहे हैं। बेंगलुरु में 66 हजार, चेन्नई में 60 हजार और पुणो में 55 हजार मकान बिना बिके हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब ढाई लाख मकान बिना बिके हैं। यह संख्या निर्माणाधीन मकानों की कुल संख्या का करीब 35 प्रतिशत है। इन मकानों में नियामकीय मंजूरी और विवाद की वजह से देरी हो रही है। रियल एस्टेट में मंदी का सबसे ज्यादा असर इससे जुड़े वित्तीय सेवा तथा इस्पात क्षेत्र पर पड़ा है। इस क्षेत्र में गतिविधियां कमजोर पड़ने से श्रम बाजार पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। निर्माण क्षेत्र में लगभग 1.25 करोड़ कामगार काम करते हैं। बिक्री में गिरावट और नई परियोजनाओं के नहीं शुरू होने से साफ हो जाता है कि आवासीय क्षेत्र में मूल्य को लेकर प्रतिरोध है। बीते साल के मुकाबले इस साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नई आवासीय परियोजना 30 से 35 प्रतिशत तक लंबित हुए हैं। फिलहाल, बिल्डरों का लक्ष्य पहले से बने मकानों को बेचने और लंबे समय से अटकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने की तरफ है। देखा गया है कि बिल्डर लागत की दोगुनी कीमत वसूलते हैं। जमीन का क्षेत्र तो और भी ज्यादा स्याह है। हाल में सरकार ने कानून बनाकर बिल्डरों के पंख कतरने की कोशिश की है, लेकिन सरकार की कवायद प्रभावशाली नहीं रही है। आज रियल एस्टेट काली कमाई को सफेद बनाने का मुफीद क्षेत्र बना हुआ है। भले ही बड़े शहरों में बड़े बिल्डर चेक से पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन छोटे शहरों जैसे पटना, लखनऊ, भोपाल, रायपुर, चंडीगढ़ आदि शहरों में अभी भी बिल्डर मकान की कीमत चेक और नकद में वसूलते हैं। जो भी हो, रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है, जिससे सभी लोग जुड़े हैं। देश की अर्थव्यवस्था को तेजी देने में इस क्षेत्र का अहम योगदान है। इसमें दो मत नहीं कि मकानों की ज्यादा कीमत होने के कारण वे बिक नहीं पा रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं एवं विसंगतियों को दूर करने के प्रयास किए जाएं। इस दिशा में कारगर कानून बनाए जाएं और उन्हें अमलीजामा पहनाया जाए ताकि सभी को मकान, रोजगार सृजन में तेजी, विकास दर में इजाफा, अर्थव्यवस्था में मजबूती आदि संभव हो सकें।


 

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