11-04-2017 (Important News Clippings)
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Protect citizens’ freedom
SC should not allow Aadhaar to eliminate constitutional right of privacy
As a law teacher and lawyer working in my home system, but concerned with issues of law and technology that are global more than they are national, i’ve spent the last several years paying much more attention to the Indian Supreme Court. In cases involving decency regulation and intermediaries’ liabilities for user-generated content, the Supreme Court has begun to frame a voice on issues involving political and expressive freedom in the age of the networked society.
It will be considering these questions as will the highest constitutional courts of the United States, the European Union and its members, South Africa, or post-European Britain. A powerful court speaking for the world’s largest democracy on issues of privacy, expressive rights, surveillance, identity control and the other similar matters now coming to the fore in all societies will be immensely influential.
All of which leads me to regard with puzzlement the efforts the Supreme Court is apparently taking just now to avoid speaking at all on the most important of current questions, not just for India, but for humanity. The Supreme Court now has before it – pending already for a period of almost two years – petitions asking it to rule on whether Indian citizens have a constitutional right of privacy against government.
The pending case of Justice KS Puttaswamy & Ors vs Union of India & Ors was the first in the series of cases challenging the Aadhaar scheme. The case, along with 15 other matters tagged along with it, is currently pending before the apex court, after being referred to the Constitution Bench in 2015.The Court has ruled, and occasionally reaffirms in commentary on related matters, that Aadhaar registration cannot be made generally mandatory, yet it has before it unaddressed numerous petitions concerning large numbers of social services for which Aadhaar registration has been made mandatory in apparent contempt of the Court’s ruling.
Taken together, these matters that the Supreme Court does not seem to want to hear ask the most important questions now pending anywhere among the societies that adhere to the rule of law, concerning citizens’ freedom in 21st century societies. If government does not have a positive responsibility to protect the privacy of its citizens, including against itself, then the technologies of behaviour collection now being grafted into the nervous system of humanity we call the internet will make new, hyper-efficient modes of despotism inevitable.If citizens don’t have the right to inspect and understand biometric identification databases that contain all our identities and all the behaviour that is attributed to us, what we now think of as “free society” can be turned off at any time. The Indian Supreme Court’s docket now includes clear and pressing questions that lead to the heart of issues all the world’s democracies are going to face very soon.
But two successive Chief Justices have now found it impossible to constitute a seven-member bench to hear the privacy right petitions. No action is being taken on the Aadhaar contempt petitions as the Government moves on. The inertia is mysterious and surprising. The world is listening; the voice of India’s constitutional lawyers reasoning for their powerful and immense society will speak directly to the judges of the rest of the world’s democracies.
In the US Supreme Court, where i had the privilege to work for Justice Thurgood Marshall as a young law clerk, there is a valuable assumption that everything on the docket at the start of each term will be resolved by its end. Perhaps once in a decade, the Court will order a reargument of some matter, putting it over for a second yearly term.The US Supreme Court, it is true, controls its docket and selects its cases differently than the Indian Supreme Court, and the presumption of an ability to dispose of everything within one year cannot be recommended here. But all our courts descend from those made in the England of King John’s Magna Carta of the year 1215, in which it was first promised to observe the truth that justice delayed is justice denied.
For all of us throughout the human race who live under the rule of law, how the Indian Supreme Court decides the cases now pending before it will have important consequences. All the other developed democracies recognise some form of the constitutional right of privacy against government. If the Indian Supreme Court shows that the world’s largest democracy believes it can survive without that commitment, it will weaken the cause of privacy throughout the few parts of the world that uphold it.If, on the other hand, the Supreme Court places India in the vanguard of the constitutional democracies, then the evolution of Aadhaar, UPI, and other aspects of Digital India will occur in a legal and constitutional context that will become a light unto nations, an example to the world’s advanced societies. What is the Supreme Court waiting for?
A welcome step in ‘Act East’ diplomacy
Australian Prime Minister Malcolm Turnbull’s maiden visit to India is focused on re-energising the bilateral relationship between the two countries. Turnbull, who took over as prime minister from Tony Abbott in September 2015, was then narrowly re-elected in July 2016, has focused on strengthening Australia’s neighbourhood policy.
As a result, the India-Australia ties have been on something of an autopilot. Prime Minister Turnbull’s visit to India is an attempt to change gears, especially in the context of China’s aggressive pitch to step into the void created by the new US administration’s Americafirst withdrawal from active engagement across the Pacific.The discussions between Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Turnbull and the six agreements signed reflect global changes.
The joint statement underscores the mutual benefits of strong bilateral relations.
The joint statement seeks a secure and rule-based Indo-Pacific region, ensuring maritime security and safety of sea lanes, lines of communications and resolving maritime disputes by peaceful means in accordance with international law, a snub to China, declared to be in violation of the Law of the Seas. Terrorism, defence and security cooperation, cyber security, civil aviation security, education and energy, particularly sale of uranium, are the focus areas. The Comprehensive Economic Cooperation Agreement lost steam in the post-Abbot period, but continues on the agenda, though on the back-burner. Trilateral cooperation among Australia, Japan and India is welcome.
For India, Malcolm Turnbull’s visit is an opportunity to step up economic engagement, stress its vantage point in the Indo-Pacific region, besides the importance of dealing with a democratic nation at a time of global flux.
अपनी भीतरी सेहत पर बहस करे न्यायपालिका
मुझे प्राय: घोर उबाऊ राजनीति में क्रिकेट की चर्चा करनी दी जाती है तो मैं हमारी न्यायपालिका पर टिप्पणी के बीच फिल्म संगीत भी ला सकता हूं। खासतौर पर तब जब मैं यह लेख गीतकार आनंद बख्शी की पुण्यतिथि के कुछ दिनों बाद लिख रहा हूं। उनका युग याद करते हुए न्यायपालिका के बारे में सोचने के कारण मुझे 1969 की अशोक कुमार-जितेंद्र-माला सिन्हा की फिल्म ‘दो भाई’ के लिए उनकी लिखी पंक्तियां याद आ गईं। दोनों नायक भाई हैं, एक जज और दूसरा पुलिस अफसर। जज सजा देने या माफ कर देने की दुविधा में फंसता है। बख्शी ने मोहम्मद रफी के लिए ये पंक्तियां लिखीं, ‘इस दुनिया में ओ दुनियावालों, बड़ा मुश्किल है इंसाफ करना/ बड़ा आसान है देना सजाएं, बड़ा मुश्किल है पर माफ करना।’न छापकर सफाई पेश करने की बजाय छापकर आलोचना झेलना आसान है। यहां मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं उसका संबंध तब के चीफ जस्टिस से हैं। बात 1998 के ठंड के दिनों की है। यदि मैं 20 साल बाद भरोसा तोड़कर कुछ सम्माननीय लोगों के नाम यहां ले रहा हूं तो भरोसा है कि वे कारणों को समझकर मुझे माफ कर देंगे। जस्टिस एएस आनंद के भूतकाल की हमारे लीगल एडिटर बहुत बारीकी से जांच कर रहे थे, जो कुछ दिनों पहले देश के मुख्य न्यायाधीश बने थे। इसमें ऐसे जज की तस्वीर उभरी जो काम की गुणवत्ता से समझौता करते थे, हितों के टकराव की अनदेखी कर देते थे, तोहफों पर पारदर्शिता नहीं रखते थे और अपनी जमीन पर बंटाईदारों को कम भुगतान करते थे।
सामाजिक सुरक्षा की कैसी हो व्यवस्था?
सामाजिक सुरक्षा को लेकर मसौदा श्रम कानून एक महत्त्वाकांक्षी लेकिन आधा-अधूरा दस्तावेज है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मनीष सभरवाल और ऋतुपर्णा चक्रवर्ती
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मसौदा श्रम कानून प्रकाशित किया गया है। यह महत्त्वाकांक्षी किंतु अधूरा दस्तावेज प्रतीत हो रहा है। 15 श्रम कानूनों को एक साथ लाकर मजबूत बनाने की कवायद तीन वजहों से अत्यधिक खतरनाक है। पहली, इसमें इस बात को मान्यता नहीं दी गई है कि उम्रदराज लोगों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गरीबों के लिए बनी व्यवस्था से ढांचागत रूप में अलग होती है। दूसरा, इसमें सार्वभौमिक मूल आय, प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ आदि के तत्त्वों को शामिल करने का प्रयास किया गया है जबकि इस दौरान इसके वित्त पोषण का प्रश्न अनुत्तरित है। तीसरा, इसमें समृद्घ देशों की सामाजिक सुरक्षा की समस्याओं मसलन राजकोषीय स्थायित्व, प्रशासनिक लागत, राजनीतिक डिजाइन के दुरुपयोग आदि से कोई सबक नहीं लिया गया है। हमारा मानना है कि इस मसौदा श्रम कानून को न केवल मौजूदा कानूनों को समावेशी बनाना चाहिए और विविध मंत्रालयों, बहुअंशधारक आयोग आदि को अलग करना चाहिए बल्कि उसे इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि 5 करोड़ संगठित क्षेत्र के रोजगार के लाभों को 1.25 अरब की आबादी के लिए एकीकृत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में विकसित करना चाहिए।
गत माह मानव इतिहास में पहली बार पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की तादाद 65 वर्ष से कम उम्र के लोगों की कुल संख्या से कम हो गई। जीवन संभाव्यता बढ़ रही है। एक कोरियाई महिला 90 वर्ष तक जीवित रह सकती है। कैलिफोर्निया के स्कूली शिक्षकों के एक पेंशन फंड में 300 से अधिक सदस्य ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। जापान में उम्रदराज लोगों के लिए बने डायपर की बिक्री बच्चों के डायपर का आंकड़ा पार कर चुकी है। अमीर देशों में सामाजिक सुरक्षा के वादे टूटेंगे क्योंकि उनको उम्रदराज जनता को ध्यान में रखकर नहीं तैयार किया गया था। एंजेला मर्केल ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि दुनिया की कुल आबादी का 7 फीसदी हिस्सा यूरोप में रहता है और वह वैश्विक जीडीपी का 25 फीसदी उत्पन्न करता है। ऐसे में दुनिया के कुल सामाजिक खर्च का 50 फीसदी यूरोप को नहीं मिलता रह सकता।
ब्रिटेन में एक औसत पेंशनर परिवार की आय औसत काम करने वाले परिवार की तुलना में अधिक है। अमेरिकी केंद्रीय बजट का अनावंटित हिस्सा सन 1960 के 66 फीसदी से घटकर आज 20 फीसदी रह गया है। लेकिन युवा मतदान नहीं करते जबकि उम्रदराज लोग संगठित, सक्रिय और मुखर हैं। उम्रदराज होते समाजों के लिए राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत कर पाना मुश्किल होता है। आर्थिक रूप से स्थिर फ्रांस में राष्टï्रपति पद के उम्मीदवार एमानुएल मैक्रॉन के चुनावी घोषणापत्र में नकली दांत, चश्मों और श्रवण यंत्रों के लिए 100 फीसदी धन वापसी की घोषणा की गई है। इन समाजों में सामाजिक सुरक्षा की जवाबदेही लगातार बढ़ती जा रही है।
नए मसौदा श्रम कानून में कहा गया है कि इसका उद्देश्य है अलग-अलग बंटे हुए कानूनों को साामान्य बनाने, उनको तार्किक करने और उनको समावेशी बनाने का, ताकि उनका क्रियान्वयन और प्रवर्तन सहज हो सके। लेकिन यह मसौदा खुद जटिल और विरोधाभासी है। मसलन सार्वभौमीकरण, कारोबारी सुगमता, क्रॉस सब्सिडी, अनिवार्य अधिकार, स्वैच्छिक योगदान के लिए एक खाता, अनिवार्य सहयोग, अनिवार्य सब्सिडी योजना और गरीबों के लिए सामाजिक सहायता कार्यक्रम, व्यवहार्यता, कामगारों का पंजीकरण आदि को लेकर तमाम विरोधाभासी तत्त्व इसमें मौजूद हैं।
यह दस्तावेज अंतरराष्टï्रीय श्रम संगठन से बहुत अधिक प्रभावित है। हकीकत यह है कि आईएलओ खुद एक दशक से भी पहले अपनी प्रासंगिकता गंवा चुका है क्योंकि इसका उद्यमिता, राजकोषीय अनुशासन और कामकाज के नए दौर से कोई संपर्क ही नहीं है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो वहां भी हालात ठीक नहीं है। उसने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के कुछ हिस्से को कर्मचारी पेंशन योजना के साथ बदला है जिससे 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जवाबदेही पैदा हुई। हमारा अनुमान बताता है कि प्रस्तावित श्रम कानून हमारी तमाम कर प्राप्तियों को अपने आप में समाहित कर सकता है। अगर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अपनी इच्छाशक्ति प्रदर्शित ही करना चाहता था तो उसे अनिवार्य पेरोल, पीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई, ईपीएस, एलडब्ल्यूएफ आदि के रूप में 45 फीसदी की अतिरिक्त जब्ती को कम करना चाहिए था। इसकी वजह से कागज पर उल्लिखित और हाथ में आने वाले वास्तविक वेतन में बड़ा अंतर मौजूद है। इसके चलते कम आय वाले संगठित क्षेत्र के रोजगार बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।
अगर वह ऐसा नहीं कर पा रहा था तो उसे कम से कम गैर प्रतिस्पर्धी हो चले एकाधिकार को खत्म करना था। ईपीएफओ और ईएसआई दुनिया की सबसे महंगी सरकारी म्युचुअल फंड और स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं। भारत अगर किसी सामाजिक सुरक्षा योजना को अपनाने की स्थिति में है तो वह है उच्च वेतन भत्ते। सच यह है कि उच्च वेतन नियामकीय फतवों से तय नहीं होता है बल्कि उसका निर्धारण शहरीकरण, औपचारिकीकरण, औद्योगीकरण और मानव संसाधन के बूते पर होता है किसी भी सरकार के लिए सामाजिक सुरक्षा संभवत: सबसे अधिक जटिल, राजनीतिक और अनुशासनात्मक मसला है। किसी एक मंत्रालय के पास इसका हल निकालने की कुव्वत नहीं है। हाल ही में प्रकाशित स्लोमन और फर्नबैक की बेहतरीन किताब ‘द नॉलेज इल्यूजन: व्हाई वी नेवर थिंक अलोन’ में यह दलील दी गई है कि ज्ञान श्रम के संज्ञानात्मक भेद की उपज है, इसके बावजूद हम खुद को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हुए अपनी बौद्घिक खुराक बढ़ाते हैं और अपने-अपने मानसिक कारागारों में रहते हैं। यह एक खतरनाक नीतिगत चूक है। जिन लोगों को लगता है कि वे सामाजिक सुरक्षा जैसे मसलों के बारे में काफी ज्यादा जानकारी रखते हैं उनकी राय अधिक तगड़ी इसलिए होती है क्योंकि हम अपने ज्ञान की कमी तो मूल्यगत प्रतिबद्घता से पूरा करते हैं।बहरहाल हमें इस मसौदा श्रम कानून पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि यह अमीर और गरीब नागरिकों, सूचित असंगठित और संगठित उद्यमों, अनिवार्य और स्वैच्छिक भागीदारी, नियोक्ता बनाम निजी फंडिंग और रियायती बनाम गैर रियायती के बीच उचित संतुलन कायम करने वाला नहीं है। बहरहाल श्रम कानून सुधारों और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कायम करने का काम इतना जटिल है कि उसे अकेले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है।
दुरुस्त आयद
नशे में गाड़ी चलाना दुनिया भर में एक बड़ी त्रासदी का सबब बन गया है। इससे विश्व भर में हर साल बारह लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और लगभग पांच करोड़ लोग घायल होते हैं। यह आंकड़ा प्राकृतिक आपदाओं में मारे जाने तथा घायल होने वाले लोगों की तादाद से भी ज्यादा है। वैश्विक आंकड़े को छोड़, भारत की तरफ नजर डालें। दुनिया भर में सबसे ज्यादा सड़क हादसे भारत में होते हैं। इनमें मारे जाने और घायल होने वालों की संख्या भी सर्वाधिक यहीं है। जैसा कि खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया, भारत में सालाना पांच लाख सड़क हादसे होते हैं जिनमें डेढ़ लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। घायल होने वालों की तादाद इससे कई गुना अधिक होती है। यों अल्कोहल की अनेक बुराइयां गिनाई जा सकती हैं, पर इसका सबसे घातक प्रभाव सड़क यात्रा में दिखता है। नशे में गाड़ी चलाने वाला दूसरों की जान के लिए भी खतरा होता है और अपने लिए भी। बिना किसी इरादे के वह कुछ ऐसा कर जा सकता है जो अपराध में घटित होता है। इस सब के बावजूद शराब पीकर गाड़ी चलाने की प्रवृत्ति पर नकेल कसने की गंभीर कोशिश नहीं हुई।
हालांकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में शराब पीकर या उसके प्रभाव में गाड़ी चलाने का दोषी पाए जाने पर जुर्माने और जेल भेजने, दोनों का प्रावधान था। पर संभावित सजा की अवधि बहुत कम थी और जुर्माना भी अब के लिहाज से बहुत कम था। इसलिए देर आयद दुरुस्त आयद की तर्ज पर केंद्र ने तीस पहले बने अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते लोकसभा में पेश किए गए संशोधन विधेयक के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दस हजार रु. जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माने की राशि बढ़ाने का मकसद साफ है। पर मकसद केवल कानून को और सख्त बना देने से नहीं सधता। भारत में सड़क सुरक्षा की बाबत दो मुख्य समस्याएं रही हैं। एक यह कि यहां सड़क पर चलने का सलीका विकसित नहीं हो पाया है। अधिकतर लोग न तो यातायात संबंधी नियम-कायदों का लिहाज करते हैं न उनसेडरते हैं। इस मानसिकता का एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। अधिकारी अक्सर कुछ ले-देकर छोड़ देते हैं। एक समय नशे में गाड़ी चलाने वालों में अधिकतर व्यावसायिक वाहनों के ही चालक होते थे। मगर शहरीकरण और शराब की उपलब्धता बढ़ने से शराब पीकर गाड़ी चलाने की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ है। नियम-कायदों की अनदेखी ड्राइविंग लाइसेंस की मंजूरी में भी बड़े पैमाने पर देखी जाती है। बड़ी संख्या में अपात्रों के भी लाइसेंस बन जाते हैं। रही-सही कसर सड़कों की खराब हालत और यातायात-नियमों के लचर क्रियान्वयन से पूरी हो जाती है।
सरकारें समय-समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने जैसी कवायद जरूर करती रही हैं, पर उनमें औपचारिकता और आडंबर का ही अंश ज्यादा दिखा है। अगर ठीक से अमल किया गया होता, तो पहले के नियम-कायदे भी हादसे रोकने में मददगार ही साबित होते। प्रस्तावित संशोधन विधेयक सड़क सुरक्षा की भयावह हालत को देखते हुए सामयिक फेरबदल का उचित कदम जरूर है, पर लाख टके का सवाल यही है कि संसद से पारित होने के बाद क्या संशोधित अधिनियम संजीदगी से लागू होगा, या पहले की तरह ही लापरवाही का सिलसिला चलता रहेगा?
Date:11-04-17
दफ्न होते दरिया की दास्तान
इस बार बारिश तो ठीक-ठाक हुई थी, लेकिन बुंदेलखंड, तेलंगाना, मराठवाड़ा, बस्तर जैसे इलाके मार्च समाप्त होते-होते पानी के लिए हांफने लगे हैं। पिछले अनुभवों से स्पष्ट है कि भारीभरकम बजट, राहत, नलकूप जैसे शब्द जल संकट का निदान नहीं हैं। अगर भारत के ग्रामीण जीवन और खेती को बचाना है तो बारिश की हर बूंद को सहेजने के अलावा और कोई चारा नहीं है। देश के बड़े हिस्से के लिए न अल्प वर्षा नई बात है और न ही वहां के समाज के लिए कम पानी में गुजारा करना, लेकिन बीते पांच दशकों के दौरान आधुनिकता की आंधी में दफ्न हो गई पारंपरिक जल प्रणालियों के चलते आज वहां निराशा, पलायन और बेबसी का आलम है। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर शहर की आबादी तीन लाख के आसपास है। यह इलाका पानी की कमी के कारण कुख्यात है, लेकिन आज भी शहर में कोई अठारह लाख लीटर पानी प्रतिदिन एक ऐसी प्रणाली के जरिए वितरित होता है, जिसका निर्माण सन 1615 में किया गया था। यह प्रणाली जल संरक्षण और वितरण की दुनिया की अजूबी मिसाल है, जिसे ‘भंडारा’ कहा जाता है। सतपुड़ी पहाड़ियों से एक-एक बूंद जल जमा करना और उसे नहरों के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था मुगल काल में फारसी जल-वैज्ञानिक तबकुतुल अर्ज ने की थी। समय की मार के चलते दो भंडारे पूरी तरह नष्ट हो गए हैं।
हमारे पूर्वजों ने देश-काल, परिस्थिति के अनुसार वर्षाजल को समेट कर रखने की कई प्रणालियां विकसित और संरक्षित की थीं, जिनमें तालाब सबसे लोकप्रिय थे। घरों की जरूरत यानी पेयजल और खाना बनाने के लिए मीठे पानी का साधन कुआं कभी घर-आंगन में हुआ करता था। हरियाणा से मालवा तक जोहड़ या खाल जमीन की नमी बरकरार रखने की प्राकृतिक संरचना हैं। ये आमतौर पर वर्षाजल के बहाव क्षेत्र में पानी रोकने के प्राकृतिक या कृत्रिम बांध के साथ छोटा तालाब की तरह होता है। तेज ढलान पर तेज गति से पानी के बह जाने वाले भूस्थल में पानी की धारा को काट कर रोकने की पद्धति ‘पाट’ पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय रही है। एक नहर या नाली के जरिए किसी पक्के बांध तक पानी ले जाने की प्रणाली ‘नाड़ा या बंधा’ अब देखने को नहीं मिलती। कुंड और बावड़िया महज जल संरक्षण के साधन नहीं, बल्कि हमारी स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना रही हैं। यह बीते दो सौ साल में ऐसा हुआ कि लोग भूख या पानी के कारण अपने पुश्तैनी घरों-पिंडों से पलायन कर गए। उसके पहले का समाज हर तरह की जल-विपदा का हल रखता था। वह गरमी के चार महीनों के लिए पानी जमा करना और उसे किफायत से खर्च करना अपनी संस्कृति मानता था। अपने इलाके के मौसम, जलवायु चक्र, भूगर्भ, धरती-संरचना, पानी की मांग और आपूर्ति का गणित भी जानता था। उसे पता था कि कब खेत को पानी चाहिए और कितना मवेशी को और कितने में कंठ तर हो जाएगा।
राजस्थान में तालाब, बावड़ियां, कुएं और झालार सदियों से सूखे का सामना करते रहे। ऐसे ही कर्नाटक में कैरे, तमिलनाडु में ऐरी, नगालैंड में जोबो तो लेह-लद्दाख में जिंग, महाराष्ट्र में पैट, उत्तराखंड में गुल, हिमाचल प्रदेश में कुल और जम्मू में कुहाल कुछ ऐसे पारंपरिक जल-संवर्धन के साधन थे, जो आधुनिकता की आंधी में कहीं गुम हो गए और आज जब पाताल का पानी निकालने और नदियों पर बांध बनाने की जुगत अनुत्तीर्ण होती दिख रही है, तो फिर उनकी याद आ रही है। गुजरात के कच्छ के रण में पारंपरिक मालधारी लोग खारे पानी के ऊपर तैरती बारिश की बूंदों के मीठे पानी को ‘विरदा’ के प्रयोग से संरक्षित करने की कला जानते थे। उस इलाके में बारिश भी बहुत कम होती है। हिम-रेगिस्तान लेह-लद्दाख में सुबह बर्फ रहती है और दिन में धूप के कारण कुछ पानी बनता है, जो शाम को बहता है। वहां के लोग जानते थे कि शाम को मिल रहे पानी को सुबह कैसे इस्तेमाल किया जाए।
तमिलनाडु में एक जल सरिता या धारा को कई तालाबों की शृंखला में मोड़ कर हर बूंद को बड़ी नदी और वहां से समुद्र में बर्बाद होने से रोकने की अनूठी परंपरा थी। उत्तरी अराकोट और चेंगलपेट जिले में पलार एनीकेट के जरिए इस ‘पद्धति तालाब’ प्रणाली में तीन सौ सत्रह तालाब जुड़े हैं। रामनाथपुरम में तालाबों की अंतर्शृंखला भी विस्मयकारी है। पानी के कारण पलायन के लिए बदनाम बुंदेलखंड में भी पहाड़ी के नीचे तालाब, पहाड़ी पर हरियाली वाला जंगल और एक तालाब के ‘ओने’ (अतिरिक्त जल निकासी का मुंह) से नाली निकाल कर उसे उसके नीचे धरातल पर बने दूसरे तालाब से जोड़ने और ऐसे पांच-पांच तालाबों की कतार बनाने की परंपरा नौ सौवीं सदी में चंदेल राजाओं के काल से रही है। वहां तालाबों के आंतरिक जुड़ावों को तोड़ा गया, तालाब के बंधान फोड़े गए, तालाबों पर कालोनी या खेत के लिए कब्जे हुए, पहाड़ी फोड़ी गई, पेड़ उजाड़ दिए गए। इसके कारण जब जल देवता रूठे तो पहले नल, फिर नलकूप के टोटके किए गए। सभी उपाय बेकार रहे तो आज फिर तालाबों की याद आ रही है।
भारत में हर साल कोई चालीस करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी मिलता है। उसका खर्च तीन प्रकार से होता है: सात करोड़ हेक्टेयर मीटर भाप बन कर उड़ जाता है, 11.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर नदियों आदि से बहता है, शेष 21.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर जमीन में जज्ब हो जाता है। फिर इन तीनों में लेन-देन चलता रहता है। जमीन में जज्ब होने वाले कुल 21.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी में से 16.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर मिट्टी की नमी बनाए रखता है और बाकी पांच करोड़ हेक्टेयर मीटर भूमिगत जल स्रोतों में जा मिलता है। पिछले कुछ सालों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के चलते बारिश का पानी सीधे जमीन पर गिरता है और मिट्टी की ऊपरी परत को काटते हुए बह निकलता है। इससे नदियों में मिट्टी अधिक पहुंचने के कारण वे उथली हो रही हैं और भूमिगत जल का भंडार भी प्रभावित हुआ है। इसके विपरीत नलकूप, कुओं आदि से भूमिगत जल का खींचना बेतरतीब बढ़ा है।सन 1944 में गठित ‘फेमिन इनक्वायरी कमीशन’ ने साफ निर्देश दिए थे कि आने वाले सालों में संभावित पेयजल संकट से जूझने के लिए तालाब ही कारगर होंगे। पर तालाबों की देखरेख करना तो दूर, उनकी दुर्दशा शुरू हो गई। चाहे कालाहांडी हो, बुंदेलखंड या तेलंगाना; देश के जल-संकट वाले सभी इलाकों की कहानी एक-सी है। इन इलाकों में एक सदी पहले तक कई सौ तालाब होते थे। ये यहां की अर्थव्यवस्था का मूलाधार भी होते थे। मछली, कमल गट्टा, सिंघाड़ा, कुम्हार के लिए चिकनी मिट्टी; यहां के हजारों-हजार घरों के लिए खाना उगाहते रहे हैं। तालाबों का पानी यहां के कुओं का जल स्तर बनाए रखने में सहायक होते थे। शहरीकरण की चपेट में लोग तालाबों को ही पी गए और अब उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं बचा है।
आज जलनिधि को खतरा बढ़ती आबादी से नहीं, बढ़ रहे औद्योगिक प्रदूषण, दैनिक जीवन में बढ़ रहे रसायनों के प्रयोग और मौजूद जल संसाधनों के अनियोजित उपयोग से है। अगर देश की महज पांच प्रतिशत जमीन पर पांच मीटर औसत गहराई में बारिश का पानी जमा किया जाए तो पांच सौ लाख हेक्टर पानी की खेती की जा सकती है। इस तरह औसतन प्रति व्यक्ति सौ लीटर पानी पूरे देश में दिया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर पारंपरिक जल प्रणालियों को खोजा जाए, उन्हें सहेजने, संचालित करने वाले समाज को सम्मान दिया जाए और एक बार फिर समाज को ‘पानीदार’ बनाया जाए।
A failing policy
Drug abuse is replacing alcoholism — another warning that prohibition is not working in Bihar
In August last year, Bihar Chief Minister Nitish Kumar described his move to impose a blanket ban on the consumption and possession of alcohol as “transformational”. Now, the 38 medical officers from the state undergoing training at the National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS) might look back at that statement with some irony. These doctors have been sent to the country’s premier mental healthcare institute by the Bihar government in the hope that they will be equipped to deal with what seems to be a particularly pernicious fallout of the state’s prohibition policy: As a report in this paper has revealed, people with a drinking problem are switching over to other forms of substance use. The de-addiction centres where these 38 doctors are posted have begun recording cases of substance abuse ranging from cannabis, inhalants, sedatives and opiods. This “transformation” was perhaps waiting to happen.
Studies from around the world have shown that stringent prohibition often precipitates more dangerous forms of addiction. Barely four months after the Nitish government imposed prohibition, 18 people lost their lives in Gopalganj after consuming spurious liquor. The Bihar CM had then insisted there was nothing wrong with the state’s prohibition policy — he claimed to have consulted public health experts before enforcing prohibition in the state. But, by all accounts, technical knowledge was only sought on the ways to enforce the ban. The Bihar government did not ask the basic questions: Was the ban feasible to begin with? Could the state health machinery handle the complications in its aftermath, including withdrawal symptoms and alcohol being replaced by drug abuse? The Bihar government also paid scant regard to studies that show that prohibition is a very poor method of addressing the adverse consequences of alcohol abuse. It did seek expert help in opening de-addiction centres. But most of such clinics are located in district headquarters and addicts in villages, most of whom are from poor families, lack the wherewithal to visit them on a sustained basis. Worse, these centres typify everything that is wrong with the way alcoholics are treated in the country: While addiction is a health condition, the general emphasis is on treating it as a moral problem.The WHO’s International Classification of Diseases notes that alcoholism is a psychiatric disorder. Yet a majority of Bihar’s de-addiction centres lack the services of a psychiatrist. The training at NIMHANS might help the state’s medical officers shed some of their traditional thinking about alcoholics but that would hardly be a substitute for specialist psychiatric care. The Bihar government’s prohibition programme has gone awry. It’s time Nitish Kumar acknowledged this.
SC order on liquor ban: None for the road
The SC should examine the consequence of its order on the liquor trade — and amend it
The liquor trade, as the Supreme Court has emphasised, is indeed res extra commercium, something outside the idea of commerce. It exists solely at the discretion of policymakers without any concomitant fundamental right that other businesses enjoy. The point was cited by the court while ordering that liquor sales be prohibited within 500 metres from national and State highways. In a different sense, it only underscores how much the executive is, and ought to be, involved in policy-making on the subject. Imposing restrictions on the location of liquor outlets, applying them in a differential manner to vends, hotels and standalone bars is undoubtedly an executive decision. It is possible to argue that the executive will be lax in enforcement, corrupt in licensing or too revenue-centric to worry about the social costs of its decisions. However, is that reason enough for the judiciary to impose norms without regard to the problems that they may give rise to? Frankly, the answer is no. The court’s ill-considered order is wholly concerned with the availability of liquor — to the point that it bans sale of liquor on highway stretches even within city and town limits, where police checks are quite common — and does not touch upon strengthening the enforcement of the law against drunk driving. With the same moral outrage against high fatalities on our roads, and with much less economic cost, the court could have ordered stricter patrolling on highways and regular check-points.
The order has come down like a sledgehammer not only on the liquor vends and the hospitality sector but also on the revenues of State governments, on the business of hotels and bars, and the tourism potential of many parts of the country. The inventive responses of State governments and the industry give an idea of how much they are affected by it — and indeed how absurd the court’s order is. States are downgrading highways into ‘urban roads’ or ‘major district roads’, moves fraught with consequences as safety and quality norms may be compromised; local bodies, which now have to maintain them, may not find the required resources. Some luxury hotels situated on highways are creating alternative entrances to claim that their bars are located beyond 500 metres. An enterprising owner has built a maze of sorts to create a longer walking distance from a highway to his bar. It is not clear how the 500-metre distance is to be measured — as a straight line from the highway in any direction or along the paths leading to an outlet. One may denounce or laugh away these moves to circumvent the order; but they can be also seen as desperate responses from those fearing loss of income, jobs and business. The court should have the wisdom and the humility to examine the consequences of its order and do the necessary thing — amend it.
वाइन का गणित
गणित का दिमाग से क्या नाता है, इस पर सदियों से काफी सिर खपाया जा रहा है। कहा जाता है कि दिमाग को अगर तेज, सक्रिय और युवा बनाए रखना है, तो गणित की पहेलियों और सुडोकू जैसी चीजों में वक्त बिताएं। माना जाता है कि इससे मस्तिष्क की मांसपेशियों की कसरत हो जाती है और दिमाग दुरुस्त रहता है। एक राय यह भी है कि इससे आप दिमाग के कई रोगों से बच भी सकते हैं। कुछ लोग इसे गंभीरता से करते भी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, जो मानते हैं कि वे अपनी उम्र की जंग जोड़-घटाव और गुणा-भाग से जीत सकते हैं। जो नहीं करते, उनमें से बहुत से इसे न कर पाने को लेकर परेशान भी रहते हैं। पर अब वैज्ञानिकों का कहना है कि दिमाग की मांसपेशियों को दुरुस्त रखने का गणित से भी ज्यादा कारगर तरीका है, वाइन पीना। यह तरीका ज्यादा आसान भी है और ज्यादा अच्छा लगने वाला भी। लेकिन वाइन के ज्यादा कारगर होने का गणित क्या है?
इस मसले पर येल स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर गार्डन शेफर्ड ने जो शोध किया है, वह काफी दिलचस्प है। शेफर्ड का कहना है कि वाइन के जो शौकीन होते हैं, वे वाइन को पीते ही नहीं, साथ ही साथ उसका विश्लेषण भी करते हैं। वे उसके रंग को देखते हैं, उसकी गंध को परखते हैं, उसे चखते हैं और फिर सोचते हैं कि पिछली बार उन्होंने जो कई तरह की वाइन पी थी, उससे यह किस तरह अलग है? उनका कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियों की कसरत हो जाती है। उन्होंने पाया कि जब कोई वाइन का छोटा सा घूंट लेकर उसे अपने मुंह के अंदर घुमाता है, तो जीभ की हजारों स्वाद तंत्रिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसी तरह नाक की गंध ग्रहण करने वाला तंत्र भी सक्रिय हो चुका होता है।
यह पूरी प्रक्रिया दिमाग की जो कसरत कराती है, वह गणित के किसी जटिल सवाल को हल करने से कहीं ज्यादा होती है। इसके आगे शेफर्ड बताते हैं कि वाइन पीने के बाद लोग जब सांस को बाहर निकालते हैं, तो इसकी गंध फिर से हमारे मस्तिष्क पर असर करती है। हमें यह बात भले ही वाइन के समर्थन में दिया गया किसी शराबी का तर्क लग सकती है, लेकिन शेफर्ड ने न सिर्फ अपनी बात को वैज्ञानिक रूप से रखा है, बल्कि विज्ञान की एक नई शाखा की शुरुआत भी की है, जिसे उन्होंने ‘न्यूरोगेस्ट्रोनॉमी’ कहा है। शेफर्ड का यह भी कहना है कि वाइन का यह असर अलग-अलग व्यक्ति पर अलग-अलग होता है। वह यहां तक कहते हैं कि गंध व स्वाद के बहुत सारे गुण खुद वाइन में नहीं होते, बल्कि वे उसके शौकीन में ही होते हैं।
यहां असल बात वाइन की नहीं है, वाइन के बहाने शेफर्ड ने हमारे संवेदी तंत्र के अनुभवों और हमारे शारीरिक विकास में उसकी भूमिका की ओर इशारा किया है। याद कीजिए उन बुजुर्गों को, जो आम का रंग देखकर या उसे सूंघकर यह बता देते हैं कि यह कौन-सी किस्म का है? या गांवों-कस्बों में आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, जो खरबूजे को सूंघकर ही बता देते हैं कि वह मीठा होगा या नहीं? देखना, सूंघना और चखना घी, शहद और इत्र जैसी चीजों में असली व नकली की परख करने का हमारे यहां सदियों पुराना तरीका रहा है। गांवों, कस्बों और पुराने मुहल्लों के समाज में इस तरह की प्रतिभा रखने वाले लोगों की गिनती हमेशा सयानों में की जाती थी। उन्हें उससे कहीं ज्यादा सयाना माना जाता था, जितना आजकल गणित और विज्ञान की पहेलियां हल करने वालों को माना जाता है। यह बात अलग है कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्सा रहे हैं, इसलिए हम इसे ज्यादा महत्व नहीं देते। दिक्कत यह भी है कि बड़े स्टोर और ब्रांड वाली दुनिया में हमारी नई पीढ़ी इस तरह के अनुभवों से दूर होती जा रही है।
जवाबदेही का तकाजा
जनता से किए वादे हमेशा से पवित्र माने जाते रहे हैं, लेकिन हाल के दौर में उन्हें जुमलों की तरह इस्तेमाल करके चुनाव जीत लेने का रिवाज बढ़ता गया है.ऐसी कई मिसालें गिनाई जा सकती हैं कि वादे ऐसे किए गए जिसे पूरा करना संभव नहीं था. बाद में अधूरे वादों पर परदा डालने के लिए ऐसे भावनात्मक मुद्दों पर जोर देने की कोशिश की गई, ताकि लोग उन वादों को भूल जाएं. इसलिए देश के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की यह चिंता वाजिब है कि राजनैतिक दलों को अपने चुनावी वादों को हर हाल में पूरा करना चाहिए.इससे राजनैतिक दलों और लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह बनाने की दिशा में बढ़ा जा सकता है. लोकतंत्र को कायम रखने और उसे अधिक से अधिक जन भावनाओं के करीब ले जाने के लिए ऐसी जवाबदेही का खास महत्त्व है. हालांकि अब राजनैतिक दल चुनावों में जिस तरह अनाप-शनाप वादे करने लगे हैं, उससे यह जरूरी हो गया है कि महज मर्यादा की बातें ही न हों. कुछ न कुछ कानूनी और विधायी प्रावधान किए जाएं, जिनसे राजनैतिक दलों पर बेपनाह वादे करने से रोक लगे.असल में सुप्रीम कोर्ट के ही आदेशों से आज चुनावों के कई मामलों में पारदर्शिता आई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही पर्चा भरने के दौरान उम्मीदवारों को अप्रिय जानकारियां भी देनी पड़ रही हैं, वरना बड़े-बड़े नेता भी बहुत-सी जानकारियों के खाने खाली छोड़ दिया करते थे, जिससे उनके बारे में अप्रिय सच्चाइयां सार्वजनिक नहीं हो पाती थीं. हाल के दौर में ऐसी मिसालें भी कई हैं, जब उम्मीदवारी का पर्चा भरने के खानों में पहले भ्रामक जानकारियां दी गई क्योंकि तब उन जानकारियों की पुष्टि नहीं की जाती थी.
Date:10-04-17
भारत-बांग्लादेश
प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी ओर से मुक्ति-संग्राम के योद्धा परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए वजीफा की 10 हजार संख्या में 10 हजार और जोड़कर, मुक्ति-योद्धाओं को 5 साल के लिए मल्टिपल एंट्री वीजा सुविधा तथा भारत में मुफ्त इलाज के लिए 100 मुक्ति-योद्धाओं को मदद की घोषणा कर इस भावना को और ठोस आधार दे दिया. भारत की चिंता बांग्लादेश में चीन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर स्वाभाविक होगी. बांग्लादेश हथियार तक चीन से आयात कर रहा है. हम उसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन चीन की इस कूटनीति का जवाब यही हो सकता है कि मुक्ति-युद्ध की वास्तविक भावनाओं को जीवित रखकर संबंधों को हर दिशा में ईमानदारी से परवान चढ़ाने की कोशिश करें. सीमा पर पुराने हाटों को खोलने तथा नए रेल व बसों को हरी झंडी देकर दोनों देशों के नागरिकों के सम्मिलन व आपसी व्यवहार को बढ़ाना देना इस दिशा में सही कदम माना जाएगा.