10-04-2024 (Important News Clippings)

Afeias
10 Apr 2024
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Date:10-04-24

Reserved & Wrong

CJI rightly calls out HC judges who waste judicial time by delaying judgments. Will it have an impact?

TOI Editorials

It’s not the first time a CJI has attempted to fix a major reason that contributes to case pendency. The practice of reserving judgments for months beyond stipulated periods, where judges put off announcing their decisions, long after hearings are over. This delay is entirely on the judge.

Passing the buck | Yet, Chandrachud’s initiative, of seeking details from all HCs of cases awaiting verdicts for over 3 months, had an unforeseen fallout. CJI said several judges had hurriedly released cases for ‘fresh hearings’. This meant the entire process must start from scratch – a massive setback, and not just financially –for those who move court. Judges are burdening litigants, to simply avoid their inefficiency getting marked. CJI called it a “waste of judicial time, damaging for principles of judicial efficacy and speedy justice”. As if the egregious practice of inordinate delays wasn’t bad enough, judges, trying to dodge CJI’s initiative, were being deceitful at the workplace. Not for nothing are questions raised on judicial probity.

Timeframes encoded | CrPC says judgments must be given either “immediately after termination of trial” or “at some subsequent time” for criminal cases. SC, in 2001, interpreted CrPC’s “at some subsequent time” as a maximum of six weeks and no more, no matter the case.

Detailed guidelines were issued, including maintaining a register of dates of when a judgment was reserved, and when a verdict was finally pronounced. SC sought HC chief justices should review monthly lists of such cases, and nudge benches involved. Rules also exist to send cases to a fresh bench in the event of inordinate delay – a rule judges exploit. India’s new criminal code BNSS that replaces CrPC later this year, provides a timeline for judges to pronounce verdicts – “…shall give its verdict within a period of thirty days (extendable up to 45 days)…”

Are HCs listening? | Arriving at a judgment is an intense exercise. Far too many are so shoddily written that they are but a garble of words. CJI repeatedly urges judges to write simply. Too often even the reasoning for decisions is missing from verdicts. At the very least litigants should understand weightage a judge gave arguments, how and why he/she arrived at decisions. But when verdicts are so delayed, as Chandrachud said, “quality of judgments is sacrificed… oralarguments no longer remain fresh in the judicial mind.” Yes, CJIs earlier too have called out delays, but rarely has one pointed out how judges were bending the rules. Will it have any impact?


Date:10-04-24

A distinct right

Right to be free of climate change effects comes amid a conservation dilemma.

Editorial

In recognising the right to be free of the adverse effects of climate change as a distinct fundamental right, the Supreme Court of India has advanced the case for a healthy environment and sustainable development. The apex court had long ago recognised the right to live in a clean environment as part of the right to life under Article 21 of the Constitution. However, the Court has now reasoned that the right to be protected from climate change and the right to a wholesome environment are two sides of the same coin; and given the increasing threat from climate change year after year, the time has come to treat the former as a distinct right. It has explained how the vagaries of climate change have an adverse impact on life through factors ranging from rising temperatures, storms and droughts to food shortages due to crop failure and shifts in vector-borne diseases. If environmental degradation and climate change lead to acute shortage of food and water, the right to equality will also be violated, as the poorer, under-served communities will not be able to cope with the adversity. The Court’s emphasis on climate change came in a case that pitted the concern over multiple deaths of the Great Indian Bustard due to solar power transmission lines against India’s international obligation to meet its emission reduction and increase its energy capacity through non-fossil fuel sources.

The context is a conundrum peculiar to some parts of the country. The Bench was faced with a plea by three Union Ministries — Environment, Power, and New and Renewable Energy — seeking modification of the Court’s April 2021 order that sought to protect the critically endangered Great Indian Bustard from being killed in collisions with power transmission lines put up by solar energy companies in Rajasthan and Gujarat. The earlier order had directed that all low-voltage power lines in both ‘priority’ (where the bird is known to live) and ‘potential’ (where conservation efforts are going on) areas be laid underground and existing overhead lines converted to underground lines. It had also directed that high-voltage lines in identified areas be shifted below the ground. The modification was sought as conversion to underground lines was technically not possible and too expensive and the renewable energy sector was adversely affected by the order, especially because the area had considerable solar and wind energy potential. The Court has now asked an expert committee to decide on the extent of underground and overground lines and recalled its earlier orders. It is unfortunate that the goal of reducing the country’s carbon footprint and the need to protect a critically endangered species are at odds with each other. The sooner a solution is found the better.


Date:10-04-24

‘गुड गवर्नेस’ की रीढ़ है सांख्यिकी शुद्धता

संपादकीय

कल्याणकारी- राज्य वाली शासकीय व्यवस्था में गरीबों को मूलभूत सुविधाओं से संपुष्ट करना, ताकि उन्हें भी उन्नति का समान अवसर मिले, किसी भी सरकार की प्रथम, और शायद अंतिम भी, प्राथमिकता होती है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक बाध्यताओं के कारण यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वह केवल सुपात्रों को मिले। भारत में पिछले 13 वर्षों से जनगणना नहीं हुई और सारी योजनाएं या तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार मान कर प्रोजेक्टेड आंकड़ों पर या अवैज्ञानिक एप-आधारित छोटे सैंपल सर्वे के भरोसे बनाई जा रही हैं। यही कारण है कि घोषणा से पहले और बाद तक, ना तो सरकार यह जान पाई कि किसानों की आय कितनी है और दोगुनी करने पर कितनी होगी। बाल कुपोषण को लेकर भी सरकार कुछ कहती है और उसी के आंकड़े कुछ और बताते हैं। अब तो सरकार ने यह भी बताना बंद कर दिया कि जनगणना क्यों नहीं की जा रही है। सही आंकड़ों के अभाव में तमाम विभाग अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा-चढ़ा कर बताने के लिए परिभाषा बदल देते हैं। बेरोजगारी के आकलन में रोजी न मिलने से घर बैठे युवाओं को ‘अवैतनिक गृह-व्यवसाय’ में शामिल कर बेरोजगारी को मात्र 3.4 प्रतिशत मानने का सरकारी दावा भी इन्हीं कारणों से है। तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत में इस स्थिति को लेकर संदेह व्यक्त कर रही हैं। ताजा उदाहरण आईएलओ – आईएचसी की संयुक्त रिपोर्ट है, जिसमें 2019 के बाद (कोविड के बावजूद ) बेहतर रोजगार के आंकड़ों पर स्वयं रिपोर्ट लिखने वाले विशेषज्ञों ने संदेह जताया है। आलीशान मकान वालों के पास आयुष्मान कार्ड और हजारों मजदूरों का मजबूरी में महंगा इलाज करना बताता है कि सही आंकड़े ‘गुड गवर्नेस’ की पूर्व-शर्त हैं।


Date:10-04-24

इकोनॉमी में अब समानता पर हो फोकस

कौशिक बसु, ( विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट )

अगर हम सुर्खियों और पोस्टरों को पढ़ें तो इस हकीकत को भूल सकते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। लेकिन देश की बेहतरी के लिए हमें आर्थिक व्यवस्था की स्थिति को समझना होगा। वित्त-वर्ष 2023-24 में- जीडीपी के मानक पर- भारत की कुल आय 7.6% बढ़ी थी। लेकिन यह 2003 से 2011 तक के भारत के प्रदर्शन से कम है। वर्ष 2008 को छोड़कर- जब पूरी दुनिया महामंदी की चपेट में थी- भारत ने लगातार हर साल लगभग 8% की वृद्धि हासिल की थी। फिर भी, 7.6% की बढ़ोतरी सराहनीय है।

बहरहाल, अगर हम इस एग्रीगेट के नीचे झांककर देखें और जमीनी आंकड़ों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट हो जाता है कि- सुपर-रिच व्यक्तियों के एक छोटे-से हिस्से को छोड़कर- अधिकांश भारतीयों को मुश्किल से ही कोई आर्थिक वृद्धि दिख रही है। इसके अलावा, भारत की कहानी- जिसका कि 1990 के दशक के मध्य से ही उत्सव मनाया जा रहा था- उसकी नींव असमानता की वजह से कमजोर हो रही है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त डेटा इसे स्पष्ट करते हैं।

पिछले साल प्रकाशित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के एक अध्ययन में बताया गया है कि भारत में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2022 में तो इन्होंने शिखर छू लिया, जब कर्ज और गरीबी के बोझ से दबे 11,290 किसानों ने आत्महत्या की। अकेले 2014 से 2022 तक 1 लाख से अधिक किसान अपनी जान दे चुके हैं।

एक और सेगमेंट- जिससे अर्थव्यवस्था की बदहाली का अंदाजा लगता है- युवाओं की बेरोजगारी है। यह 1994 से लगातार बढ़ रही है। 1994 में युवाओं की बेरोजगारी 11.8% थी। 2018 में यह आंकड़ा चौंकाने वाले चरम पर पहुंच गया, जब भारत के 25.9% युवा नौकरी की तलाश कर रहे थे और उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था। तब से इसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी भारत की युवा बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। यहां के हालात की तुलना मध्य-पूर्व के देशों से की जा सकती है, जो अकसर युद्ध स्थिति से जूझते रहते हैं। विशेषकर शिक्षित युवाओं के लिए स्थितियां बहुत खराब हैं। 2022 में स्नातकों के बीच युवा बेरोजगारी 29.1% थी। स्वतंत्र भारत में यह सर्वाधिक है!

एक और चिंताजनक आंकड़ा- जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है- ‘निवेश दर’ है। यानी देश की आय का वह हिस्सा, जिसका कारखानों, सड़कों, मशीनों और मानव-पूंजी में निवेश किया जाता है। हम इस लंबी सूची में से कुछ वस्तुओं के बारे में सुर्खियां देखते हैं, जैसे कि बंदरगाह और हवाई अड्डे, जिनमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन जब आप सभी प्रकार के निवेशों का जायजा लेते हैं तो एक अलग ही कहानी उभरकर सामने आती है। सच यह है कि हम इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। उच्च निवेश दर दीर्घकालिक विकास का महत्वपूर्ण चालक है। भारत की निवेश दर 2006 में 38% के आंकड़े को पार कर गई थी और 2013 तक इससे नीचे नहीं गिरी। तब भारत का निवेश दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के बराबर था। लेकिन तब से इसमें लगातार गिरावट आ रही है, और जैसा कि सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, 2022-23 तक इसका आंकड़ा गिरकर 27.9% हो गया था। इससे विश्वास में गिरावट का पता चलता है।

इतनी सारी एक-दूसरे से भिन्न-भिन्न चीजें गलत क्यों हो रही हैं? जब हम 18 मार्च को प्रकाशित विश्व विषमता लैब की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो इसे समझना आसान हो जाता है। इससे पता चलता है कि भारत में असमानता- जो कई दशकों से अधिक रही है- अब नए शिखर पर पहुंच रही है। सबसे अमीर 1% भारतीयों के पास अब पूरे देश की आय का 22.6% हिस्सा है। यह पिछले सौ वर्षों में दर्ज की गई सबसे अधिक हिस्सेदारी है। पिछली बार हम 1930 के दशक में इसके करीब पहुंचे थे, लेकिन तब औपनिवेशिक शासन था। रिपोर्ट कहती है कि ऐसा ‘बड़े व्यवसायों और सरकार के बीच सांठगांठ’ के कारण हो रहा है। भारत में लंबे समय से क्रोनिज्म रहा है। लेकिन अब तो यह नई ऊंचाई पर पहुंच गया है, जिसकी तुलना मध्य पूर्वी देशों, पाकिस्तान, फिलीपींस आदि में अतीत में देखे गए क्रोनिज्म से की जा सकती है। जैसा कि ‘टाइम’ (27मार्च ) में बताया गया है, भारत में विषमता का स्तर अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका से भी अधिक है।

ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान सुर्खियों और पोस्टरों पर ज्यादा केंद्रित हो गया है। हमारा पूरा जोर आज इस पर है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे बनें और कुल राष्ट्रीय आय के मामले में जर्मनी से कैसे आगे निकलें। लेकिन हम शायद ही कभी इस बारे में बात करते हैं कि कुल राशि का लोगों में कैसे वितरण हो पा रहा है और गरीब किस स्थिति में रह रहे हैं।

गांधीजी ने भारत को एक आदर्श वाक्य दिया था : ‘जब भी तुम्हें संदेह हो तो जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उसके लिए कितना उपयोगी होगा!’

लेकिन आज जब युवाओं के लिए नौकरियां खत्म हो रही हैं और किसानों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा है तो नया आदर्श वाक्य प्रस्तुत किया जा रहा है : ‘जब भी आर्थिक स्थिति के बारे में उदास महसूस करें और गरीबी को लेकर चिंतित हों, तो सबसे अमीर आदमी का चेहरा याद करें, और गर्व महसूस करें!’


Date:10-04-24

समाधान की मांग करता जल संकट

विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा, ( देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं )

एक वक्त ‘झीलों की नगरी’ के रूप में विख्यात बेंगलुरु शहर बीते दिनों पानी की भारी किल्लत के चलते सुर्खियों में रहा। यह शहर पारंपरिक रूप से जल संपदा से संपन्न रहा है, लेकिन इसकी वर्तमान कहानी उसके समृद्ध अतीत से मेल नहीं खाती। भारत की आइटी राजधानी के रूप में स्थापित हुए इस महानगर में अब बुनियादी जरूरतों के लिए भी पानी की आवश्यक आपूर्ति नहीं हो पा रही। हालांकि यह केवल बेंगलुरु की ही कहानी नहीं है। हैदराबाद में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। देश के तमाम शहर पानी के इसी प्रकार के अभाव से दो-चार हैं। निरंतर बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से दुनिया भर के शहर पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ‘नेचर’ में प्रकाशित एक शोध के अनुसार वर्ष 2016 में विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा (करीब 93.3 करोड़ लोग) पानी की किल्लत से जूझ रहा था। यह आंकड़ा वर्ष 2050 तक बढ़कर 1.6 से लेकर 2.3 अरब तक पहुंच सकता है। यानी विश्व की करीब आधी जनसंख्या को पानी की कमी की समस्या का सामना करना होगा। चूंकि भारत में शहरीकरण का दायरा और गति तेजी से बढ़ने पर है तो भारतीय शहर भी पानी के गहराते संकट के लिहाज से खासे संवेदनशील हैं।

जल संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियां भी हो रही हैं। इसी सिलसिले में नीति आयोग ने 2018 में एक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक की शुरुआत की, जिसमें देश के राज्यों में जल प्रबंधन के स्तर पर रुझानों को रेखांकित किया गया। इस सूचकांक के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान जहां गुजरात जैसा राज्य करीब 76 अंकों के साथ जल प्रबंधन के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा था तो मेघालय जैसा राज्य 26 अंकों के साथ इस सूचकांक की तलहटी पर था। यह विषमता देश भर में जल प्रबंधन को सुधारने के लिए तात्कालिक कदम उठाने का संकेत करती है। भारत में जल प्रबंधन वैसे तो मूल रूप से राज्यों का दायित्व है, लेकिन जिस प्रकार का विकराल जल संकट आकार ले रहा है, उससे निपटने के लिए राज्यों के साथ ही केंद्र और स्थानीय समुदायों, निजी क्षेत्र और व्यक्तिगत प्रयासों को मिलाकर एकीकृत रणनीति बनाना आवश्यक है। प्रभावी एवं टिकाऊ समाधानों के लिए बहुस्तरीय रणनीति की भारत के विविधतापूर्ण भौगोलिक, जलवायविक एवं सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य से सुसंगति भी आवश्यक है।

राज्यों के स्तर पर सरकारों को कानूनी एवं नियामकीय मोर्चे पर प्रभावी ढांचा स्थापित करना होगा, जो लचीला होने के साथ ही अपने प्रविधानों को लागू करने की दृष्टि से सक्षम हो और जो पानी के आवंटन का काम तार्किक रूप से कर सके। इस दिशा में आस्ट्रेलिया से सीख ली जा सकती है, जहां तात्कालिक डाटा और मानसून के रुझान के हिसाब से पानी का आवंटन होता है। भारत में जल अधिकारों और उसके व्यापार को लेकर एक राष्ट्रव्यापी ढांचा बनाया जाए। इसमें ब्लाकचेन तकनीक की मदद ली जा सकती है, जो प्रभावी जल प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और राज्यों के बीच नदियों के जल से जुड़े विवादों के निपटारे में भी मददगार होगी। पानी के मूल्य को लेकर भी कोई प्रगतिशील व्यवस्था बनाना बेहद अहम हो गया है, ताकि उसका मोल समझ आए। इससे जल संरक्षण और उसके किफायती उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें डिजिटल तकनीक से बड़ी सहायता मिल सकती है, जिसमें पानी की उपलब्धता, मांग और उपभोक्ता के व्यवहार से उसकी दरें निर्धारित करने के विभिन्न आधार तय हो सकेंगे। इसके आधार पर उद्योगों, कृषि और घरेलू उपयोग के लिए जल संरक्षण की नीतियों को आकार देकर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए।

शहरों में स्थापित जल अवसंरचना में इंटरनेट आफ थिंग्स सेंसर लगाकर पानी की गुणवत्ता, वितरण में अक्षमता और रिसाव आदि की तात्कालिक जानकारी जुटाई जा सकती है। इससे जुटाए गए डाटा का एआइ के साथ जुड़ाव पानी से संबंधित ढांचे के बेहतर रखरखाव, पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति के मोर्चे पर कोई सार्थक राह दिखा सकता है। उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु में रिसाव पर अंकुश लगाकर व्यापक स्तर पर पानी को बचाया जा सकता है। वर्ष जल संचयन और अपशिष्ट जल के पुन:उपयोग के लिए आधुनिक तकनीक अपनाकर भी जल संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है। मैनेज्ड एक्विफर रीचार्ज जैसी तकनीक की मदद से खासतौर से उन इलाकों की सूरत संवारी जा सकती है, जहां बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेन गार्डेंस और कुछ विशेष संरचनाओं के माध्यम से भूजल को रीचार्च करने के साथ ही बाढ़ की समस्या पर भी कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) की क्षमताओं को और बेहतर बनाना होगा, ताकि अपशिष्ट जल से अधिक से अधिक साफ पानी मिल सके। इस पूरे अभियान में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के साथ ही नियामकीय सुदृढ़ता और जनजागरूकता बेहद जरूरी होगी। स्थानीय निकायों को भी इसमें अपनी भूमिका के साथ न्याय करना होगा, क्योंकि कई शहर इस मोर्चे पर अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे।

विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार 78 प्रतिशत शहरी निकाय ऐसी स्थिति में पाए गए, जिनके लिए पानी के मामले में अपने गवर्नेंस माडल को सुधारना आवश्यक है। करीब आधे नगर निकायों को जल के प्रबंधन से जुड़े अपने डाटा और सूचनाओं तक पहुंच को प्राथमिकता के स्तर पर देखना होगा। इतना ही नहीं, तकरीबन 90 प्रतिशत नगर निकायों को इस क्षेत्र में लक्षित वित्तीय नियोजन एवं निवेश करना होगा।

अगर राज्यों के प्रदर्शन को देखें तो हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्य उपयोग किए गए जल के प्रबंधन के मामले में आधुनिक तकनीकों को अपनाने में अग्रणी हैं। इसके उलट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र जैसे राज्य काफी पीछे हैं। जल संरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए राज्यों को अपने प्रयास बेहतर करने होंगे, क्योंकि जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन जैसी पहल के माध्यम से केंद्र सरकार इस मोर्चे पर अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है। इन प्रयासों के साथ ही अमृत 2.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अटल भूजल योजना जैसे कार्यक्रम उस बहुस्तरीय रणनीति को दर्शाते हैं, जो बढ़ती मांग और जलवायु अनिश्चितताओं के बीच निरंतर जल आपूर्ति और सक्षम प्रबंधन को सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।


Date:10-04-24

न्यायिक सुधार जरूरी

संपादकीय

भारत की अवरुद्ध न्याय प्रणाली को वैश्विक स्तर पर बदनामी हासिल है जिसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश संबंधी निर्णयों में भी भूमिका रहती है। सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई पूरी करने के बाद कहा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के फैसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति उच्च न्यायपालिका के लिए चेतावनी के समान है। न्यायाधीशों से ऐसे मामलों की जानकारी मांगते हुए जिनमें फैसला तीन महीनों से सुरक्षित है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने पाया है कि ऐसे भी मामले हैं जहां फैसले को 10 महीनों तक सुरक्षित रखा गया है। इससे भी बुरी बात यह है कि उन्होंने पाया कि कई न्यायाधीशों ने मामलों की आंशिक सुनवाई के बाद उन्हें आगे बढ़ा दिया जिससे उन्हें नए सिरे से उनकी सुनवाई करनी पड़ी। जैसा कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा किसी फैसले को 10 महीने तक रोके रखना न्यायिक समय की बरबादी है क्योंकि संबंधित न्यायाधीश को शायद ही मौखिक बहस इतने समय तक याद रहे। यह पहला मौका नहीं है जब सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों से गति बढ़ाने को कहा है। 2022 में एक आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे दो न्यायाधीशों के पीठ ने कहा था कि संबंधित उच्च न्यायालयों को सभी दलीलें पूरी होने के बाद जल्दी से जल्दी निर्णय सुनाने की सलाह दी जाती है।

फैसले आरक्षित रखने से अदालतों में मामलों का अंबार लगता जा रहा है। यह एक स्थापित संस्थागत समस्या है जो समूची न्याय व्यवस्था में अंतर्निहित है। सरकार का प्रदर्शन दिखाता है कि जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में चार करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं जिनमें से एक लाख से अधिक मामले 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। ऐसी देरी की एक अहम वजह न्यायिक पीठों में बड़ी तादाद में रिक्तियों का होना है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय फिलहाल ऐसे दुर्लभ अवसर से गुजर रहा है जब वहां न्यायाधीशों का कोरम पूरा है। उच्च न्यायालयों में 329 रिक्तियां हैं। आश्चर्य नहीं कि उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की तादाद समय के साथ बढ़ती जा रही है। चूंकि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय मिलकर देश की व्यवस्था में न्याय की पहली पंक्ति तैयार करते हैं। ऐसे में देश के नागरिकों को बड़े पैमाने पर न्याय पाने में मुश्किल होती है। निश्चित तौर पर लंबे समय तक मामलों के अदालत में लंबित रहने से भ्रष्टाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

न्यायिक नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद के कारण भी हालात खराब हुए हैं। परंतु न्यायाधीशों की संख्या में कमी इस कहानी का एक हिस्सा है। समूचा न्याय तंत्र खराब हालत में है, खासकर उसका निचला स्तर। खुद सरकार का मानना है कि अदालतों में बुनियादी ढांचे की कमी और सहायक कर्मचारियों की तादाद में कमी और जांच एजेंसियों एवं वादियों-प्रतिवादियों की अदालती निर्देशों को समझने और उसका पालन करने की कमी ने भी न्यायपालिका की तस्वीर पर असर डाला है। बार-बार स्थगन और अपीलों ने भी अदालतों का बोझ बढ़ाया है जो केंद्र और राज्य सरकारों के विधानों में विस्तार के कारण पहले से दबाव में हैं।

इसके असर को भारत के प्रमुख आर्थिक साझेदारों द्वारा आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि दस्तावेज को पूरी तरह खारिज करने में देखा जा सकता है जिसका कहना है कि विदेशी निवेशकों को सभी न्यायिक उपचार भारतीय व्यवस्था में ही हासिल करने होंगे। उसके बाद ही वे मध्यस्थता का प्रयास कर सकते हैं। वोडाफोन को पिछली तारीख से लागू कर वाले मामले को भारतीय अदालतों में निपटाने में 13 वर्ष का समय लगा और यह एक चेतावनी की तरह है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालयों के व्यवहार पर जो टिप्पणी की है वह समस्या के केवल एक पहलू की ओर इशारा करता है। परंतु यह हमें याद दिलाता है कि केंद्र और राज्य के स्तरों पर न्यायिक सुधारों को तत्काल तवज्जो देने की जरूरत है। भारत जल्दी ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और उसे मजबूत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था कायम रखने के लिए विश्वस्तरीय न्याय व्यवस्था की जरूरत है।


Date:10-04-24

अभिव्यक्ति को सर्वोच्च सुरक्षा

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक विचारों से जुड़े तथा सत्ता से असहमति रखने वाले यूट्यूब या अन्य माध्यमों से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने वाले व्यक्तियों को भारी राहत प्रदान की है। यह राहत तमिलनाडु के एक राजनीतिक कार्यकर्ता यूट्यूबर दुरई मुरुगन के मामले में दिए गए जमानत बहाल रखने के फैसले में आई है। दरअसल, मुरुगन को अक्टूबर, 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कहा गया था कि मुरुगन ने स्टालिन की तुलना रामायण के खलनायक रावण से की थी। मुरुगन को इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिली थी कि वह जमानत के दौरान कोई भी न्यायविरोधी कार्य या टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जमानत के दौरान भी स्टालिन की आलोचना जारी रखी जिसे लेकर तमिलनाडु सरकार पुनः उच्च न्यायालय पहुंची और मुरुगन की जमानत रद्द कर दी गई। इस फैसले के विरुद्ध मुरुगन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सरकार का पक्ष सुनने और मुरुगन का पक्ष जानने के बाद सर्वोच्च न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचा कि यूट्यूबर की टिप्पणियों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे जमानत रद्द करने की बाध्यता बनती हो। यूट्यूबर की जमानत बहाल रखते हुए बड़ी बात यह कही कि ऐसी टिप्पणियों पर चुनाव के समय यूट्यूबरों को गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी। आशय था कि ऐसा करने से जेलों में जगह नहीं बचेगी। फैसले का निहितार्थ यह है कि राजनीतिक दलों के नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को, सोशल मीडिया के इस युग में जहां सामान्य व्यक्ति भी अभिव्यक्ति की अपनी आजादी का उपयोग करना चाहता है, अपने विरुद्ध की गई टिप्पणियों को सहजता से लेना चाहिए। उन्हें तत्काल अपमान का मुद्दा नहीं बना देना चाहिए। विडंबना देखिए कि जिन स्टालिन के पुत्र उदयगिरि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया से करके बड़े वर्ग को आहत किया था और स्टालिन को अपने पुत्र के समर्थन में उतरना पड़ा था और सफाई के लिए तर्क गढ़ने पड़े थे और मंशा प्रकट की थी कि उदयगिरि के बयान को गलत न माना जाए वही स्टालिन अपने विरुद्ध कही बात से इतना तिलमिला गए कि एक यूट्यूबर को दंडित करने के लिए उन्हें सर्वोच्च न्यायालय तक की दौड़ लगानी पड़ी। बहरहाल, राजनीतिज्ञों को इस फैसले के आलोक में अपने मान-अपमान का आकलन करना चाहिए।


Date:10-04-24

कानून से परे रिवाज

संपादकीय

हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत हिन्दू शादियों के लिए कन्यादान जरूरी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह बात कही है। उसका कहना है कि केवल सप्तपदी ही हिन्दू विवाह का जरूरी समारोह है, अनुष्ठान के लिए कन्यादान आवश्यक नहीं है। एक पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कन्यादान किया गया था या नहीं, यह मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए जरूरी नहीं होगा। इसलिए इस तथ्य को साबित करने के लिए अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत गवाहों को नहीं बुलाया जा सकता। अभियोजन के अनुसार विवाद में जोड़े के विवाह कन्यादान आवश्यक था। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा सात के अनुसार, विवाह किसी भी पक्ष के प्रथागत संस्कारों और समारोहों के अनुसार मनाया जा सकता है जिसमें सप्तपदी यानी दूल्हा-दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि की समक्ष संयुक्त रूप से सात फेरे लेना शामिल है। सातवां फेरा लेते ही विवाह पूर्ण हो जाता है। अव्वल तो रीति-रिवाजों को लेकर कानूनी जंग करना किसी भी नजर से जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिर, यह भी कि सामाजिक होने के बावजूद विवाह नितांत निजी मसला होता है। अपने यहां होने वाली शादियों में पीढ़ियों से चली आ रहीं परंपराएं, रीति-रिवाज और रस्में इनका अभिन्न हिस्सा हैं जो विभिन्न परिवारों या समुदायों में एक-दूसरे से विपरीत या अलग तरह से निभाई जाती रही हैं। बावजूद इसके कन्यादान जैसी कोई भी रस्म न अदा की जाए तो विवाह को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। अगर किसी विवाह में इस तरह की कोई भी रस्म नहीं निभाई गई तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। निस्संदेह सम्मानित अदालत ने कन्यादान की प्रचलित रस्म को नकारा नहीं है, बल्कि स्पष्ट किया है कि प्रचलित रस्मादायिकी के बगैर भी विवाह संपूर्ण ही होता है। आपसी झगड़ों या दांपत्य के दरम्यान होने वाले झंझटों को लेकर की जाने वाली अदालती लड़ाइयों में कई बार बिला- वजह के मामलों को तूल देकर अदालत का कीमती समय बर्बाद किए जाने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जो विवाद घर के भीतर आपस में बैठ कर सुलझाए जा सकते हैं, उनके लिए भी कानून की आड़ लेने वालों को सामाजिक तौर पर सांकेतिक सजा दी जा सकती है, जिससे ऐसे अन्य लोग भी समय रहते सबक ले सकें। बेशक, अनेक मसले होते हैं जिन्हें परिवार के स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है।


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