10-03-2021 (Important News Clippings)
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Date:10-03-21
No to Ghettos
For India’s sake enforce the 50% cap on quotas, don’t dilute it
TOI Editorials
Supreme Court’s move to examine whether to review the 1992 Indra Sawhney verdict capping reservations at 50% calls for caution. Far from correcting historical injustices, reservations have become a competitive subdivision of shrinking opportunities. While merit doesn’t factor in socio-economic inequalities that prevent many people from attaining their potential, no society can progress if merit gets the short shrift. In that respect, Indra Sawhney attempted to balance the right to equality and state’s prerogative for socio-economic justice with the 50% cap.
Already, Centre and many state governments have breached this cap and aren’t being held to account. The SC proceedings are also witnessing a challenge on grounds of federalism against Article 342A introduced by the 102nd Constitution Amendment Act (2018), which requires presidential (Centre’s) assent for states notifying changes to OBC categories. But the legal hair splitting must also take note of new realities. Slowing economic growth and success of various groups in enlisting under OBC/ SC/ ST categories and easing creamy layer ceilings have created social divides that can’t be solved – but may be worsened – by more reservations.
The yardsticks shifting to absolute, rather than relative, measures of backwardness is allowing dominant communities like Marathas to join the quota mela. In an underdeveloped country like India, pretty much every community can be shown to be backward in some absolute sense. However, quota gains for it can only be at the expense of some other community, perhaps even more backward. This fundamental reality is papered over when Centre and states pander to quota demands. From inclusionary ideals, reserving the majority of opportunities for special groups has morphed into a means of exclusion. 75% reservation of entry level private sector jobs for locals by Haryana government threatens to shrink the job pie and hurt local aspirants by making it difficult to do business in Haryana.
Proponents of nativism and caste identities would do better for their people by working to improve education outcomes in local schools, a major determinant of a person’s worldly prospects. While reforms like GST visualise India as a unified market, burgeoning reservations proceed in the opposite direction by fragmenting the labour market – even as constitutional rights such as right to equality and right to migrate to other states in search of livelihood are denied. The Indra Sawhney judgment cap of 50% on reservations is already very high. It behoves SC to crack the whip in this regard, and bring errant governments in line.
Date:10-03-21
Welcome thoughts on independent directors
ET Editorial
It is welcome that capital markets regulator Sebi is seeking to revise and update the norms for appointment and compensation of independent directors (IDs) on company boards, and has put out a consultation paper for the purpose. Notably, the norms seek to boost transparency in the assignment of IDs and to modernise the rules for their compensation.
The whole edifice of good corporate governance rests on the efficacy and effectiveness of IDs. Independent oversight is crucial to ensure that boards fulfil their role and obligations objectively, and hold managements to account. Sebi has proposed, rightly, that IDs be subject to ‘dual approval’ by shareholders, and a majority of minority shareholders. The latter consist of stakeholders other than the promoter and promoter group. Also, a longer cooling-off period of three years, from the extant two years, is stipulated for appointment of key managerial personnel (KMP) of promoter group companies as IDs, to harmonise the rules. However, in the ecosystem of startups and rapid innovation, an across-the-board longer cooling-off period seems quite unwarranted.
As per the Companies Act, and also listing and disclosure norms, IDs cannot receive stock options. Instead, IDs are permitted sitting fees (max ?1 lakh) and profit-linked commission within an overall limit. Sebi has now called for grant of Esops to IDs, preferably with a long vesting period of five years. While a large remuneration can compromise the independence of IDs, lesser compensation may not attract competent talent, it is duly noted. What should be the maximum limit of remuneration of IDs via Esops, asks the consultation paper. It surely ought to be decided by shareholders, including minority shareholders, and global best practice.
Date:10-03-21
Firewalling the grid
Critical infrastructure has become increasingly vulnerable to cyberattacks
Subimal Bhattacharjee, and Biprotosh Bhattacharjee [ Subimal Bhattacharjee is a cybersecurity policy expert, Biprotosh Bhattacharjee is an industrial cybersecurity researcher and leads Global Cyber Defence Centre at LMNTRIX ]
On October 12 last year, Mumbai plunged into darkness as the electric grid supply to the city failed. Trains, stock markets and hospitals battling the pandemic stopped functioning. Just recently, a study by Massachusetts-based Recorded Future, a firm that specialises in studying the use of the internet by states, said that the Mumbai power outage could have been a cyberattack aimed at critical infrastructure and was probably intended as a message from China. It was carried out by the state-sponsored group Red Echo, which has close ties to the People’s Liberation Army (PLA) and has fronted many of the recent cyberattacks by China. As Recorded Future had no access to Indian power grids and could not study the malicious code, they didn’t have a definite answer but they did inform Indian agencies of the discovery of malware in the system.
India’s power minister denied reports that a cyberattack was the cause of the power failure, although Maharashtra’s power minister informed the state assembly on the same day that the Mumbai Cyber Police investigation had suggested a possible cyberattack with an intent to disrupt power supply. As recently as in February, the Centre’s nodal agency National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC) had reported concerted attempts by Red Echo to hack the critical grid network. Another government agency, CERT-In, is reported to have detected the ShadowPad malware in one of the largest supply chain attacks a month after the Mumbai outage. Many of the suspected IP addresses identified by NCIIPC and CERT-In were the same and most have been blocked in time. What remains to be seen is if there is conclusive proof of Chinese involvement in such surreptitious attacks through proxies, although spoofing often saves the actual perpetrator from identification. The Chinese focus in the past was stealing information and not projecting power, but the situation with India might be different.
Critical infrastructure has become increasingly vulnerable to cyberattacks. The power grid ecosystem is a major target of such attempts. Analysing the general techniques used by state-sponsored hacker groups, a trend of multi-stage attacks has been observed. In recent attacks on global power grids, the attacker targeted the enterprise network of the power company and then gradually climbed into the control systems network, which is responsible for managing, generating and distributing power. As many of these critical infrastructures were never designed keeping security in mind and always focused on productivity and reliability, their vulnerability is more evident today. With devices getting more interconnected and dependent on the internet facilitating remote access during a pandemic, the security of cyber-physical systems has, indeed, become a major challenge for utility companies.
For more than a decade, there have been concerns about critical information infrastructure protection (CIIP). In January 2014, the NCIIPC) was notified to be the national nodal agency for CIIP and over these years has been working closely with the various agencies. In January 2019, the government also announced a National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems (NM-ICPS), with a budget of Rs 3,660 crore for the next five years, to strengthen the sector. However, most ministries and departments need better budget allocations for cyber security as well as a more robust infrastructure, processes and audit system. The Industrial Cybersecurity Standards (IEC62443) aimed at providing a flexible framework to address and mitigate current and future security in industrial automation and control systems, launched by the Bureau of Indian Standards (BIS), has to be adopted soon. For the power sector, a strong regulation on the lines of the North American Electric Reliability Critical Infrastructure Protection (NERC) policy could serve as a guide so that the public and private sector utility companies in India harden and secure their operational technology (OT) networks.
Clearly, the incident is a wake-up call for better preparedness in terms of a more robust cyber security ecosystem in place. The new cyber security policy awaiting imminent announcement will hopefully cater to that. So far, India has done well to protect critical networks like the sensitive Aadhaar ecosystem, the income tax department and the core banking systems. The road ahead will be tougher as far as cyber networks are concerned. Only the fittest and most vigilant will survive.
Date:10-03-21
Target judicial patriarchy, not the judge
The controversy over the CJI’s recent remarks should lead to greater gender sensitivity in observations and judgments
Faizan Mustafa, [ Vice-Chancellor, NALSAR University of Law, Hyderabad ]
A survey by the Thomson Reuters Foundation in 2018 had rated India as the most dangerous country for women. According to a National Crime Records Bureau report (2019) as many as 32,032 rapes were reported in 2019 — or 88 incidents of rape a day. Every hour, 39 instances of crime against women including four instances of rape are committed in India. Reported rape cases have increased by 88% over a decade. Four lakh cases of crimes against women were reported in 2019 (https://reut.rs/2OD76xi).
Gender insensitivity
The recent observations by the Chief Justice of India (CJI), S.A. Bobde, while granting bail to a government servant who is accused of repeated rape and torture of a 16-year-old child have been widely criticised though the Chief Justice of India has now denied having suggested marriage to the rape accused. To be fair to the head of India’s judiciary, not only was the question possibly raised due to the record before him in accordance with the powers of judges under Section 165 of Indian Evidence Act, 1872 to ask any question but he also did promptly realise the sensitivity involved and quickly corrected himself by saying, ‘we are not forcing you to marry the victim’. The worrisome issue is that legally speaking, rape is not even a compoundable offence and parties are not allowed to enter into compromise. Seeking an apology from the Chief Justice of India is not appropriate; however, South African Chief Justice Mogoeng Mogoeng was recently directed by the Judicial Conduct Committee to apologise unconditionally for making pro-Israeli comments in a webinar.
The real problem is that such avoidable utterances reflect the patriarchal mindset of our judges and the larger society. These statements demonstrate our gender insensitivity. While today the Chief Justice of India is being criticised from all over, let us remember that there have been several orders and judgments by Indian judges in the past which have done huge disservice to gender justice. Accordingly, the innocent question by the Chief Justice of India (“When two people are living as husband and wife, however brutal the husband is, can the act of intercourse between them be called rape?”) is neither the first nor the last instance.
Here, in this instance, the man had married the victim at a temple and subsequently refused to recognise her as wife and married another woman. The accused had allegedly caused injuries to the private parts of the woman, yet was granted bail. Here again, what the Chief Justice of India said was similar to the Modi government’s affidavit, in 2017, in the Delhi High Court. The RSS too had opposed marital rape being made a crime. Interestingly, the Justice J.S. Verma Committee (2013), which was constituted after the Delhi gang rape (2012) had said that rape should be viewed not as an infringement of a woman’s chastity or virginity but a violation of her bodily integrity and sexual autonomy. This autonomy cannot be permanently lost by entering into marriage. Rape remains rape irrespective of the relationship.
In the higher judiciary
Let us look at similar observations by other judges to understand the patriarchal attitude of judges. A few years ago, the top court orally asked a convict who had molested a girl 10 years ago to fall at her feet and that if she forgave him, the Court too would limit his sentence of imprisonment to the period already undergone. In its June 22, 2020 order while granting advance bail to the rape accused, Justice Krishna S. Dixit of the Karnataka High Court asked why ‘the victim had gone to her office at night’; why had she ‘not objected to consuming drinks with him’. He further observed that ‘the explanation offered by the complainant that after the perpetration of the act, she was tired and fell asleep is unbecoming of Indian women; that is not the way our women react when they are ravished’. After a hue and cry, the judge expunged this controversial statement on July 2, 2020. The Nagpur Bench of the Bombay High Court, in a strange ruling, had ordered that the sentence of the ‘rape convict can be cut if he agrees to pay 1 lakh to the victim’. Of course, the poor victim accepted the offer. In another case, the Bombay High Court had ordered that breaking a promise of marriage is neither cheating nor rape. Here, the victim had filed for divorce from her husband to marry the accused. Justice Mridul Bhatkar granted bail to the accused observing that ‘it is an unfortunate case of frustrated love affair’. The Madras High Court had granted bail to a rape accused so that he could mediate with the victim. The Supreme Court had to quickly intervene to get the bail cancelled.
The Bhanwari Devi case
Who can forget the shocking decision in Bhanwari Devi (1995); she was gang-raped in 1992. The acquittal order by the Rajasthan court gave absurd reasons such as a higher caste man cannot rape a lower caste woman for reasons of purity; her husband could not have watched his wife being raped; men who are 60-70 years old cannot commit rape and one relative cannot commit rape in front of another relative. It has been 25 years but the appeal against such a bizarre judgment has not been disposed of.
Even in other matters about women, a few of our judges at times demonstrate our society’s attitude toward women. A 2020 judgment from the Guwahati High Court treated refusal of applying sindoor (vermilion) and wearing conch shell bangles (shaka) as sufficient basis to grant divorce to the husband. A few years ago, the Madras High Court gave an absurd order by directing that ‘divorcees too should maintain sexual purity to claim alimony’. Even a progressive judge like Justice M. Katju in D. Velusamy vs D. Patchaiammal (2010) had termed a second Hindu wife as a ‘mistress’ and ‘keep’, and thus not entitled to maintenance.
In Narendra vs K. Meena (2016), the top court held that under Hindu traditions, a wife on marriage is supposed to fully integrate herself with her husband’s family and that if she refuses to live with her in-laws, it would amount to cruelty and the husband would be entitled to divorce her under the Hindu Marriage Act. The High Court had ruled in favour of the wife.
But the Supreme Court reversed the High Court’s order, observing that ‘in India, generally people do not subscribe to the western thought, where, upon getting married or attaining majority, the son gets separated from the family. In normal circumstances, a wife is expected to be with the family of the husband after the marriage. She becomes integral to and forms part of the family of the husband’. Interestingly, though the wife is an integral part of her husband’s family, yet she is not a coparcener under the Hindu Succession Act.The Court also used Indian and Hindu ethos interchangeably without realising that under Muslim Personal Law, a wife has an absolute right to demand separate residence for herself.
In Rajesh Sharma vs The State Of Uttar Pradesh (2017), a two judge Bench of Justices Adarsh Kumar Goel and Uday Umesh Lalit in yet another controversial order observed that there should be no automatic arrests on charges of cruelty. In this case, a demand of dowry was made for 3 lakh and a car, which the wife’s family was not able to meet. The pregnant wife was sent to her house, where she experienced trauma and her pregnancy was terminated. She was allegedly tortured, as noted by the lower court. An offence under Section 498A is non-bailable and non-compoundable so that the victim is not pressured into a compromise. And it is cognisable in that a police officer can make an arrest without a warrant from the court. The court did not hesitate in issuing a number of directions in favour of the accused — no arrest should normally be effected till the newly constituted Family Welfare Committee submitted its report; personal appearance of accused and out-station family members need not be insisted upon; bail application should be decided the same day. In 2017, the court decided to review this judgment.
And in ‘Hadiya’
In the infamous Hadiya (2017) case too, some of the observations of the Kerala High Court about Hadiya’s independent agency and powers of her father over her were equally shocking and patriarchal. Even though the Supreme Court in 2018 upheld the validity of her marriage and overruled the High Court’s strange judgment, the fact is that the top court’s order of investigation by the National Investigation Agency into the matter of marriage of two adults was absolutely erroneous.
One hopes the controversy now will lead to greater gender sensitivity by our judges, at least in their oral observations and questions, if not the final judgments. It would be better to target patriarchy rather than the Chief Justice of India. Of course the power to ask questions too must reflect gender sensitivity.
Date:10-03-21
आरक्षण पर राज्यों से पूछना गैरवाजिब
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरक्षण की 50% की सीमा को लेकर राज्यों की राय पूछी है। यह सीमा 29 साल पहले इसी कोट की नौ सदस्यीय बेंच ने तय की थी। सत्य तक पहुँचने का वैसे तो यह प्रजातांत्रिक तरीका हैं और और पूरी गवरनेंस इसी सिद्धांत पर आधारित है चुनाव होते है बहुमत वाला दल या दल समूह सरकार बनता है और तथाकदित त्तौकहित मैं नीति निर्धारण करता है, कानून बनता है 5 साल के लिए देश या राज्य का भविष्य तय करता है। लेकिन इस शक्ति को हासिल करने के वह वोट की अनैतिक राजनीती करता है.दवाव समूहों से प्रभावित होता है नए समूह पैदा करता है या पहले से हैं तो उसे आरक्षण या अन्य सुविधाओं के नाम पर अपने पाले में करने की जुगत करता है लिहाजा आरक्षण किसको हो कितना हो कब तक हो के सवाल वोटों की बिसात पर चलने वाली सरकारों से पूछना कहीं से भी जायज नहीं होगा यह मुद्दा समाजशास्त्रीय है और सामाजिक प्रतिपूरक और योग्यता के जटिल सवालों से जुड़ा है ज़रा सोचें किस सत्ताधारी पार्टी की हिम्मत होगी की वह आरक्षण कम करने की बात कोर्ट में कह कर अगले चुनाव में मतदाताओं के एक बड़े वर्ग की कोपभाजक बने ? आरक्षण के दर्जनों मामले इसी अदालत में जेरे बहस रहे है।,जिनमें सरकारों ने एन चुनाव के पहले किसी जाती या पंथ के लोगों को आरक्षण की घोसणा यह जानकर भी की वह असंवैधानिक है और कोर्ट इसे ख़ारिज क्र देगा। चूँकि 50% की सीमा नौ सदस्यीय बेंच ने की थी लिहाजा अब इस पर काम से काम 11 सदस्यीय बेंच ही बनानी होगी। लेकिन वर्तमान बेंच द्वारा राज्य की सरकारों की राय लेने के पहले यह भी सोचना होगा कि इतनी बड़ी बेंच के फैसले आने वाले कई दशकों तक के लिए होते है , लिहाजा ऐसी सरकारों से जिनका ही 5 साल का होता है इस पर राय लेना कहीं से कोर्ट को सत्य के करीब लाने में मदद नहीं करेगा बल्कि इनसे मूल सोच पर अनुसूचित प्रभाव ही पड सकता है
Date:10-03-21
किसान आंदोलन ने सौ दिनों में क्या हासिल किया ?
योगेन्द्र यादव, ( सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष, स्वराज इंडिया )
किसान आंदोलन के पहले 100 दिनों में किसान ने अपने आप को देश, समाज और खुद अपनी नजर में दोबारा स्थापित किया है। उसने समाज से खोया हुआ सम्मान हासिल किया और सत्ता को अपना संकल्प दिखाया। 20 साल बाद यह ऐतिहासिक आंदोलन कुछ कानूनों को रुकवाने और ज्यादा MSP हासिल करने जैसे तात्कालिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि देश के मानस पटल पर किसान की वापसी के लिए याद किया जाएगा।
किसान आंदोलन इस सवाल के साथ फिर चर्चा में है कि आंदोलन ने 100 दिनों में क्या हासिल किया? इसके पीछे सवाल कम और ताना ज्यादा था। चैनलों ने खोजकर दिल्ली के मोर्चों में किसानों की घटती संख्या के दावे किए, 3 कानून अभी भी रद्द न होने का हवाला दिया। उनकी भाषा में ‘नौ दिन में चले अढ़ाई कोस’ वाली ध्वनि थी। इस सवाल के किसान आंदोलन की ओर से कई जवाब दिए गए। जवाब था कि आप दिल्ली मोर्चों की संख्या क्यों गिनते हैं? हर रोज हो रही विशाल महापंचायतों की संख्या गिनकर देखिए।
जो किसान दिल्ली की सर्दी झेल सकते हैं उनके लिए गर्मी झेलना बड़ी बात नहीं है। कटाई के मौसम में मोर्चे पर बैठे किसानों की जिम्मेदारी बाकी गांव वाले ले रहे हैं। जैसे किसान अपने खेत की फसल काटेंगे, उसी तरह हुए आंदोलन की फसल को भी काटकर सफलता के बाद ही उठेंगे। लेकिन यह कमजोर जवाब हैं, चूंकि यह मान लेते हैं कि किसान आंदोलन की सफलता भविष्य के गर्भ में छिपी है। सच यह है कि यह ऐतिहासिक किसान आंदोलन एक नहीं 3 ऐतिहासिक सफलताएं हासिल कर चुका है।
1. पहली सांस्कृतिक सफलता यह कि इस आंदोलन ने किसान का खोया हुआ सम्मान लौटाया है। जो किसान खुद को किसान कहने में शर्माते थे, वे सिर उठाकर नारे लगाते हैं, ‘कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर-किसान।’ खेती से दूर भागने वाले किसानों के बच्चे आज ‘आई लव फार्मर’ का स्टिकर लगाकर घूम रहे हैं। इस आंदोलन की विशेष उपलब्धि खेती में 70% मेहनत करने वाली महिला किसान को सिर्फ ग्रामीण महिला नहीं बल्कि महिला किसान के रूप में स्वीकार करना है।
पहले 19 जनवरी को और फिर 8 मार्च को हर धरने, रैली या मोर्चे पर महिला किसानों की अभूतपूर्व भागीदारी महिला आंदोलन और किसान आंदोलन दोनों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जिन किसानों को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया गया था, आज वे हमारे सामने खड़े हैं वर्तमान और भविष्य का हिस्सा बनकर।
2. दूसरी सफलता राजनैतिक है। इस आंदोलन ने हर नेता और पार्टी को सबक सिखाया कि किसान से पंगा भारी पड़ सकता है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, BJP जानती है कि किसान आंदोलन के चलते उसे फायदा नहीं नुकसान ही हुआ है। पार्टी के किसान विरोधी होने की छवि देशभर में फैल रही है, उसके नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। प्रधानमंत्री चाहे 3 कानूनों को रद्द न करने को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बना बैठे हैं, वे भी हर दूसरे दिन इसका जवाब देने पर मजबूर होते हैं।
वे समझ चुके हैं कि किसान के सिर पर 3 कानून लाद देना उनके लिए घाटे का सौदा रहा है। सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष को भी नसीहत मिल गई है। कम से कम कुछ साल तक विपक्षी राज्य सरकारें और भविष्य में केंद्र में बनने वाली कोई सरकार भी किसानों से छेड़खानी करने में गुरेज करेगी।
3. तीसरी सामाजिक सफलता सबसे गहरी है। आंदोलन ने देश के किसानों को एक होना सिखा दिया है। सरकार की तमाम तिकड़मों के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आए करीब 400 संगठनों में से एक भी नहीं टूटा। किसानों को क्षेत्र, भाषा, धर्म और जाति के आधार पर तोड़ने की हर साजिश नाकाम रही।
पंजाब और हरियाणा को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिशों के बावजूद दोनों किसान साथ लड़ रहे हैं। यूपी में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हिंदू-मुसलमान के बीच खड़ी की गई दीवार आंदोलन से ढह गई है। राजस्थान के मीणा और गुर्जर समाज मनमुटाव भुलाकर किसान महापंचायत में जुट रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के गांवों से खबर है कि फौजदारी के मुकदमे कम हो गए हैं। किसानों की ऐतिहासिक एकता उन ताकतों के लिए खतरे की घंटी है, जिनकी दुकान किसानों को बांटकर राज करने पर टिकी है।
इस सब के बाद भी कोई पूछेगा: उन 3 कानूनों को रद्द करने में सफलता कब मिलेगी? अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर हटा दे तो क्या होगा? सच यह है कि किसान आंदोलन इसमें भी सफल हो चुका है, बस औपचारिकता बाकी है। तीनों कानून मूर्छित ही नहीं हैं, कोमा में पड़े हैं, बस मृत्यु की घोषणा टाली जा रही है।
सच यह है कि इस सरकार या भविष्य में आने वाली किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि इन कानूनों या ऐसे ही किसी किसान विरोधी कानून को लागू करने की कोशिश करे। कानून तो मर चुके हैं, बस डेथ सर्टिफिकेट लेना बाकी है। उम्मीद है कि सरकार की हठधर्मिता सिर्फ इस औपचारिकता के लिए किसानों को एक और सेंचुरी बनाने पर मजबूर नहीं करेगी।
Date:10-03-21
आरक्षण से जुड़े पूर्वग्रह
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने रोजगार में आरक्षण को लेकर 1992 के अपने ऐतिहासिक निर्णय की समीक्षा करने का फैसला किया है। इंदिरा साहनी मामले में दिए गए उस फैसले की समीक्षा, उन धारणाओं पर दोबारा विचार करने का अच्छा अवसर है जिन पर आरक्षण आधारित है। यह समीक्षा महाराष्ट्र सरकार के कानून को दी गई चुनौती का हिस्सा है जिसके तहत मराठाओं को रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण देने की बात कही गई है। इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी रूप से तय 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा टूट जाएगी। यह समीक्षा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करेगी कि क्या राज्यों के पास सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों (संविधान ने पिछड़े वर्ग को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया है) को रोजगार में आरक्षण देने का अधिकार है और क्या 50 फीसदी आरक्षण का उल्लंघन किया जा सकता है।
इंदिरा साहनी फैसले को यह नाम सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता के नाम पर दिया गया है जिन्होंने रोजगार में आरक्षण बढ़ाकर 60 फीसदी करने के नरसिंह राव सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी। सरकार यह इजाफा कुछ अन्य बातों के अलावा ‘आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों’ को शामिल करके कर रही थी। उस फैसले में सबसे बड़ी अदालत ने न केवल 50 फीसदी आरक्षण होने की बात दोहराई बल्कि यह भी कहा कि यदि किसी समूह को आरक्षण की अर्हता हासिल करनी है तो उसका ‘सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा’ होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो अकेले जाति या आर्थिक पिछड़ापन आरक्षण का निर्धारण नहीं कर सकता। महाराष्ट्र के कानून की समीक्षा कर रहे संविधान पीठ की बातों का असर तमिलनाडु और हरियाणा में ऐसे ही कानूनों पर पड़ेगा जिन्होंने क्रमश: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और जाटों के मामले में ऐसा किया है। फिलहाल दोनों मामले न्यायालयों में हैं। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की संवैधानिकता की पुनर्परीक्षा करेगा लेकिन पीठ के लिए उचित होगा कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक ढांचागत बदलाव को देखते हुए रोजगार में आरक्षण का परीक्षण कर सके। इसमें दो राय नहीं है कि देश में सामाजिक भेदभाव है और कुछ सकारात्मक कदम जरूरी हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि रोजगार और शिक्षा में आरक्षण तय करने से मदद मिली। एक अनुसूचित जाति कोली से आने वाले रामनाथ कोविंद जब देश के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने संकेत दिया कि इस व्यवस्था के तहत मिले अवसरों ने उन्हें कानून में एक शानदार करियर बनाने में मदद की।
सन 1960 के दशक से 1990 के दशक के मध्य और अंत तक सिविल सेवा के उच्च स्तर पर दलितों की हिस्सेदारी 10 गुना बढ़ी जो इस बात का प्रमाण है कि यह नीति सफल रही है। परंतु अब सवाल यह है कि क्या 21वीं सदी के तीसरे दशक में भी केवल आरक्षण बढ़ाकर ही सामाजिक समानता हासिल की जा सकती है। शुरुआती दो दशकों में रोजगार सृजन में निजी क्षेत्र ने बाजी मारी। इसका अर्थ यह है कि आरक्षण बढ़ाए जाने पर भी सीमित तादाद के रोजगारों में ही प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सरकार भी व्यापक विनिवेश के जरिये निजी क्षेत्र की भूमिका में विस्तार की योजना स्पष्ट कर चुकी है। ऐसे में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने से वोट बैंक की राजनीति के अलावा कुछ भी सधता नहीं दिख रहा। याद रहे गुजरात में पाटीदारों के लिए आरक्षण की ऐसी ही मांग उठी थी जो नाकाम रही। विनिर्माण में रोजगार पहले ही कम हैं और बड़े निजी निर्माताओं के रोबोटिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाने से इनमें और कमी आने की संभावना है। जाति के आधार पर रोजगार में आरक्षण बढ़ाने से सामाजिक समता हासिल करने में मदद मिल सकती है लेकिन वर्तमान भारत की हकीकतों को देखते हुए कहा जा सकता है ऐसा कदम व्यवस्था में भरोसा कम करेगा और इससे संबंधित नीति के मूल उद्देश्य को क्षति पहुंचाएगा
Date:10-03-21
वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी और अनुकूलता का स्तर
नितिन देसाई
उत्तराखंड में आने वाली बाढ़ पर्यावास और विकास से जुड़ी दो अहम आपात स्थितियों की बानगी हैं जिनसे हमें जल्द से जल्द निपटना होगा। ये हैं जलवायु परिवर्तन और विकास की ऐसी गतिविधियां जिन्होंने जलवायु परिवर्तन का प्रभाव काफी गंभीर कर दिया है।
जैसी कि खबरें आ चुकी हैं, पिछले दिनों आई बाढ़ शायद उस ग्लेशियर के पिघलने से आई जो धौलीगंगा नदी का स्रोत है। इसकी वजह जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में इजाफा भी हो सकता है। यह इजाफा वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि के कारण हुआ है।
यकीनन यह वैश्विक समस्या है और भारत इससे अपने दम पर नहीं निपट सकता। परंतु वह अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसी विकास परियोजनाएं जो जमीन के इस्तेमाल और जल प्रबंधन में बड़े बदलाव की वजह बनती हैं, उन्हें तैयार करने के पहले इस बात पर पूरा गौर करना चाहिए कि वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर क्या असर डालेंगी और वैश्विक तापवृद्धि पर उनका क्या संभावित असर हो सकता है।
उत्तराखंड में बार-बार आ रही आपदाएं इस बात का संकेत हैं कि इस बात की अनदेखी की गई है। जिस स्थान पर उत्तराखंड स्थित है वहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट, यूरोशियन टेक्टोनिक प्लेट के नीचे से गुजरती है और इस पूरे क्षेत्र को भूकंप और भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील बनाती है। यहां कई तीव्र गति वाली नदियां हैं जिनके जल स्रोत हिमालय के ग्लेशियर हैं जिनके अचानक पिघलने से तेज बाढ़ अचानक आ सकती है। निर्णय लेते समय इस बात की अनदेखी की गई और बांधों ने जल के नैसर्गिक प्रभाव को खत्म कर दिया। पहाड़ों पर बनने वाली सड़कों से भूस्खलन बढ़ा क्योंकि वहां काटछांट की गई और अतिक्रमण तथा निर्माण गतिविधि शुरू हो गईं। वैश्विक औसत तापमान बढऩे के साथ ही ऐसी त्रासदियां और बढ़ेंगी। अनुमान है कि हिमालय और तिब्बत क्षेत्र के तापमान में होने वाली वृद्धि वैश्विक औसत से अधिक है। इस क्षेत्र के ग्लेशियरों पर पडऩे वाले असर को लेकर हाल में किए गए एक अध्ययन में कहा गया कि उनके बहाव की धारा बदल रही है जिससे उनके द्वारा निर्मित झीलें टूट रही हैं। इसके चलते भविष्य में बाढ़ आने और पानी की कमी जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। जल बहाव के अनिश्चित और तेज हो जाने के कारण ये बदलाव नीचे रहने वाली आबादी और बुनियादी ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें पनपता जलविद्युत क्षेत्र और दुनिया के कुछ सबसे बड़े सिंचित कृषि तंत्र शामिल हैं।
इन आशंकाओं को देखते हुए हमें परियोजनाएं और नीतियां इस प्रकार बनानी होंगी ताकि भूमि और जल प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन के असर का ध्यान रखा जा सके। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं बुनियादी ढांचा क्षेत्र की हैं और राज्य सरकारों की निगरानी में हैं।
सबसे जरूरी है कि पर्यावरण मानकों को लेकर निष्पक्ष, विश्वसनीय और समुचित आंकड़े समय पर मिलें। आदर्श स्थिति में तो आंकड़े वैज्ञानिक संस्थाओं मसलन भू-विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान आदि से जुड़े संस्थानों तथा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आदि से आने चाहिए। ये वे संस्थान हैं जो परियोजनाओं के डिजाइन और क्रियान्वयन में सीधे शामिल नहीं हैं। ऐसा होने से आंकड़ों में विसंगति और गलत निर्णय का खतरा कम होगा। खेद की बात है कि जमीन और पानी से संबंधित गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े काफी हद तक ऐसी एजेंसियों से आते हैं जिनके पास नियामकीय और योजना संबंधी दायित्व भी होते हैं। हाल के वर्षों में अंतरिक्ष आयोग की रिमोट सेंसिंग तकनीक ने पर्यावरण आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारी है। निष्पक्ष आंकड़ों के तमाम स्रोत मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ ही तमाम विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों में जलवायु परिवर्तन पर शोध का विस्तार करने की आवश्यकता है।
बेहतर आंकड़ों के अलावा स्वीकृति के मानकों पर पुनर्विचार करना जरूरी है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ का आकलन करना एकदम स्पष्ट है: सिंचाई परियोजनाओं से उत्पादन बढऩे का मूल्य, जलविद्युत परियोजनाओं की विद्युत आपूर्ति का मूल्य, सड़क परियोजनाओं के कारण लागत और समय में बचत वगैरह। असली चुनौती लागत के मोर्चे पर है जहां अभी भी पुराने तरीके अपनाए जाते हैं जो प्रमुख तौर पर विनिर्माण की लागत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहां पर्यावास आधारित रुख आवश्यक है। प्राकृतिक व्यवस्था में इन हस्तक्षेपों के संभावित प्रभाव का नए सिरे से आकलन किया जाना चाहिए और उपयुक्त न पाए जाने पर परियोजना बंद की जानी चाहिए।
बड़ी चुनौती है जल संसाधन प्रबंधन। ऐसी परियोजना जो नदियों के जल बहाव का मार्ग परिवर्तित करती है उसका निचले इलाकों पर असर लाजिमी है। एक नदी सिंचाई, पेयजल, जलविद्युत, जल परिवहन, मत्स्यपालन आदि कई काम करती है। ऐसे में बाढ़ के जोखिम का प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और जैवविविधता का संरक्षण जरूरी है। नदी के ये तमाम उपयोग एक दूसरे से संबंधित हैं। सीवेज और औद्योगिक कचरा नदी के पानी के पीने लायक नहीं रहने देता। जलविद्युत निर्माण के लिए पानी को बांध में बांधा जाता है। इससे जल परिवहन बाधित होता है और मत्स्यपालन पर असर पड़ता है। केवल ग्लेशियर के पिघलने से नदी का प्रवाह प्रभावित नहीं होता बल्कि मौसमी बदलाव के कारण कम दिनों में अधिक बारिश भी अचानक बाढ़ की वजह बनती है।
नदी आधारित हर परियोजना को डिजाइन करने और मंजूरी देते समय समूचे नदी बेसिन का ध्यान रखना चाहिए। यह मुश्किल है क्योंकि तमाम बड़ी नदियां कई राज्यों से गुजरती हैं। संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को यह अधिकार देता है कि वह अंतरराज्यीय जल विवादों के लिए व्यवस्था बनाए और ऐसा किया भी गया है। हमें विवाद निस्तारण से राज्यों के बीच साझा समझ के साथ निर्णय पर पहुंचने की व्यवस्था बनानी होगी। कावेरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इसका आधार हो सकता है। वह निर्णय कहता है कि किसी अंतरराज्यीय नदी का पानी जो कई राज्यों से गुजरता हो वह राष्ट्रीय संपत्ति है और उसे किसी एक राज्य में स्थित नहीं माना जा सकता।
जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलता हासिल करने के मामले में जल संसाधन का प्रबंधन शायद सबसे बड़ी चुनौती है। बुनियादी विकास के ऐसे अन्य क्षेत्र भी हैं जहां पर्यावास तथा जलवायु परिवर्तन के संभावित असर का ध्यान रखना आवश्यक है। पहाड़ी इलाकों में सड़क निर्माण, तटवर्ती इलाकों में शहरी निर्माण, पानी की कमी वाले इलाकों में जमीन के इस्तेमाल की परियोजनाएं कुछ उदाहरण हैं जहां निर्माण लागत से परे जाकर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पर्यावास प्रभाव पर नजर डालना आवश्यक है।
जलवायु परिवर्तन की गति, हमारे पर्यावास में बदलाव की गति से जुड़ी हुई है और यह हमारे पिछले अनुभवों से कहीं अधिक है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पर्यावास में आने वाले बदलाव को हमारे संस्थान और नीतियां कितनी तेजी से अपनाते हैं।
Date:10-03-21
क्या है नियमन का संदेश ?
अनंत मित्तल
अभिव्यक्ति की आजादी आधुनिक भारत के नागरिकों द्वारा संविधान के जरिए खुद को दी गई सबसे बड़ी नियामत है। चाहे मताधिकार का सदुपयोग हो अथवा निर्वाचित सरकारों की कारगुजारियों का समर्थन अथवा विरोध हो‚ हमने अपनी स्वतंत्र मगर समय–सापेक्ष एवं संतुलित अभिव्यक्ति के द्वारा शासन व्यवस्था में लोकतंत्र को जिंदा रखा है।
आजादी के बाद आंतरिक आपातकाल‚ बिहार प्रेस बिल एवं मानहानि विधेयक से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में दिखाई दी मगर देश की स्वायत्त लोकतांत्रिक संस्थाओं ने उन्हें पांव नहीं जमाने दिए। अब डिजिटल मीडिया‚ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों एवं ओटीटी प्लेटफार्मों को केंद्र सरकार द्वारा नियमन के दायरे में लाने के लिए जारी दिशा–निर्देशों ने फिर सवाल उछाल दिया है कि क्या सरकार डिजिटल मीडिया को मुट्ठी में करना चाहती हैॽ हाल में व्हाट्सऐप द्वारा प्राइवेसी के नये मानक लागू करने की कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट के दखल तथा ट्विटर द्वारा कुछ उपभोक्ताओं पर रोक लगाने का सरकारी आग्रह ठुकराने को भी इन दिशा–निर्देशों के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। सवाल यह भी है कि सरकार के चाहने भर से डिजिटल मीडिया क्या उसकी मुट्ठी में आ जाएगाॽ सरकार की मानकर ट्विटर‚ व्हाट्सऐप एवं फेसबुक अपने प्लेटफार्म का उपयोग करने वालों के संदेशों में दखल देने की कोशिश करें तब भी क्या उस महासागर में फेकन्यूज अथवा भड़काऊ जानकारी या टिप्पणी को ढूंढ निकालना आसान होगाॽ सरकार के कारण सोशल मीडिया के यह मंच यदि अपने एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता तक ताने गए उनकी निजता के पर्दे यानी एंड टु एंड एंक्रिप्शन में ताकाझांकी करने पर उतारू हो गए तो फिर उनकी निजता के सम्मान के दावे का क्या होगाॽ
कानून एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नये नियमन–प्रावधानों के बारे में बताया है कि अदालती आदेश और सरकार द्वारा पूछे जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ‘बदनीयती’ से परोसी गई सामग्री का स्त्रोत बताना होगा। यदि उपभोक्ताओं की गरिमा संबंधी कोई शिकायत आती है‚ खासकर महिलाओं की गरिमा से संबंधित तो प्लेटफार्मों को शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उस सामग्री को हटाना पड़ेगा। दिशा–निर्देशों के अनुसार डिजिटल मीडिया यानी वेबसाइट आदि को भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समान स्वानुशासन का पालन करना होगा। केंद्र ने कहा है कि जो दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं‚ उन्हें तीन महीने में लागू कर दिया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार ओटीटी प्लेटफॉर्म‚ डिजिटल मीडिया को अपने कामों की जानकारी देनी होगी।
नये नियम सूचना प्रौद्योगिकी कानून–2000 की धारा 69 के अंतर्गत बने हैं। ये सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा–निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम–2021 के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन नियमों में भारत की एकता–अखंडता‚ सुरक्षा‚ संप्रभुता‚ अन्य देशों से मैत्री‚ लोक व्यवस्था आदि पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली सामग्री के डिजिटल मीडिया पर प्रकाशन को निरुत्साहित करने अथवा हटाने की व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया है। व्यक्तिगत अथवा संस्थागत बदनामी‚ अश्लील‚ कुत्सित‚ बाल यौन शोषणपरक‚ मानसिक एवं शारीरिक निजता में घुसपैठ‚ लैंगिक अपमान एवं प्रताड़नापरक‚ चिह्नित करने‚ नस्लीय और नृजातीय आपत्तिजनक‚ काले पैसे को ठिकाने लगाने‚ जुए जैसी अनैतिक एवं असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली और भारत के कानूनों की विरोधाभासी ऑनलाइन सामग्री को प्रकाशित नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन सामग्री देने वाले दोषियों पर 10 लाख जुर्माना और सात साल कैद की सजा हो सकती है।
सवाल है कि बहुधा व्यक्तिगत प्रतिबद्धता अथवा दर्शकों एवं पाठकों के सहयोग के बूते चल रहे डिजिटल समाचार पोर्टल नियमगत सारी औपचारिकता कैसे निभा पाएंगेॽ इसका बोझ उठाने के दबाव में उन्हें पोर्टल मजबूरन बंद करना पड़ेगा। जाहिर है कि उससे इंटरनेट पर खुली अभिव्यक्ति की आजादी की खिड़की बंद होकर वहां भी कॉरपोरेट मीडिया हावी हो जाएगा। डिजिटल समाचार मीडिया के प्रकाशकों के लिए भी भारतीय प्रेस परिषद पत्रकारीय आचरण के नियमों तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क्स नियमन कानून के तहत प्रोग्राम संहिता का पालन अनिवार्य करने का फरमान सुनाया गया है। इससे ऑफलाइन (प्रिंट और टीवी) तथा डिजिटल मीडिया समान कानूनी दायरे में आ जाएंगे। डिजिटल समाचार मीडिया प्रकाशकों को प्रेस परिषद की तरह स्वनियमन संस्था बनानी होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आचार संहिता लागू होगी। अदालत अथवा सरकारी संस्था यदि किसी आपत्तिजनक‚ शरारती ट्वीट या मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी मांगती है‚ तो कंपनियां उसे देने को बाध्य होंगी। हालांकि इससे इंटरनेट का निजता एवं स्वतंत्रता का सिद्धांत बेमानी हो जाएगा॥। नियमन में देश की सुरक्षा‚ संप्रभुता‚ एकता एवं अखंडता की रक्षा का जो जिक्र है‚ उन सभी का दायरा असीमित है। इसलिए उनके तहत कार्रवाई संबंधी हरेक पहल में सरकारी पूर्वाग्रह की असीम गुंजाइश है। हालांकि सुदर्शन टीवी पर प्रसारित कुछ कार्यक्रमों को रुकवाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ा। इसलिए हरेक अभिव्यक्ति स्वनियमन की छलनी से छंटकर ही आनी चाहिए। हाल में अभिव्यक्ति की आजादी के अतिक्रमण संबंधी कुछ शिकायतों पर अदालतों ने भी पुलिस की कार्रवाई को निराधार बताया है।
भारतीय प्रेस परिषद की 1950 के दशक में स्थापना के पीछे भाव यही था कि प्रिंट मीडिया को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाया जाए। प्रकाशन के साथ ही व्यापक जनहित के लिए भी यह आवश्यक समझा गया। समाचारों के व्यापक प्रसार को बढ़ावा देने के लिए जरूरी समझा गया था। अभिव्यक्ति की आजादी के बूते भारत में निर्वाचित सरकारों पर देश के प्रभुता–संपन्न नागरिक अंकुश लगाए हुए हैं। नागरिकों के विवेक की सीमा जहां खत्म होती है‚ वहीं से कानून का दायरा शुरू होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन का अमूमन यही सिद्धांत लागू होता है। मगर जब निर्वाचित सरकार नागरिकों के विवेक में अतिक्रमण करने लगती हैं‚ तब नेताओं‚ अदालतों‚ संविधान और धर्म की मानहानि के सवाल हावी होने लगते हैं। इसलिए डिजिटल एवं सोशल मीडिया नियमन दिशा–निर्देशों के संदर्भ में निर्वाचित सरकारों को नागरिकों के विवेक और आलोचना के प्रति लचीला रुख अपनाना होगा।
Date:10-03-21
निर्यात पर नजर
संपादकीय
सरकार आयुष (आयुर्वेद‚ योग और प्राकृतिक चिकित्सा‚ यूनानी‚ सिद्धा और सोवा–रिम्पा तथा होम्योपैथी) उत्पादों के लिए मानक तय कर रही है ताकि आयुष क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करके इनका निर्यात बढ़या जा सके। आयुष में वे तमाम चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं‚ जिन्हें प्राचीन समय से भारत में उपचार में उपयोग किया जाता रहा है। हालांकि बीच के किसी कालखंड़ में इन्हें कुछ बिसराया गया‚ लेकिन हाल के वर्षों में उपचार की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की महत्ता को शिद्दत से महसूस किया गया है। आज आयुष पर खासा बल दिया जा रहा है। आयुष मंत्रालय गठित किया गया। वैश्वीकरण और चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के बढ़ते उपयोग में भारत की महती भूमिका हो सकती है। इन पद्धतियों में उपयोग होने वाली दवाओं और उत्पादों का खासा बाजार रहा है‚ लेकिन इनके निर्यात में सबसे बड़़ी अड़़चन गुणवत्ता को लेकर दरपेश रही। कहना न होगा कि पश्चिम में गुणवत्ता को लेकर खासा आग्रह रहता है‚ और तमाम देश इस मामले में संजीदा रहते हैं। कोई समझौता नहीं करते। इसलिए आयुष उत्पादों का निर्यात बढ़ने के लिए जरूरी है कि ये गुणत्तापूर्ण हों। इस दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है। आयुर्वेदिक शब्दावली और औषधीय निर्माण की शब्दावली पर चार भारतीय मानक प्रकाशित किए जा चुके हैं। अश्वगंधा और गिलोय समेत विभिन्न जड़़ी–बूटियों के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया जारी है। योग चटाई जैसे उत्पादों–सेवाओं के भारतीय मानक तैयार करने पर काम चल रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) आयुष के लिए एक समर्पित तकनीकी समिति के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के साथचर्चा कर रहा है। भारत से आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़वा देने के उद्देश्य से निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना के लिए वाणिज्य तथा आयुष मंत्रालय पहले ही एक साथ काम करने का निर्णय ले चुके हैं। दरअसल‚ कोविड़–19 के दौर में समूची दुनिया ने रोग प्रतिरोधक शक्ति की महत्ता को माना है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती हैं। माना जा रहा है कि कोरोना के बाद न्यू नॉर्मल में भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां उपयोगिता साबित कर सकती हैं। सो‚ भारत को माकूल स्थिति का दोहन करना चाहिए।