08-09-2021 (Important News Clippings)
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Date:08-09-21
Refining the reservation policy
Political parties should consider making substantive changes to the way reservation is implemented
T. Ramakrishnan
In February, just before the Election Commission announced the schedule of the State election, the Tamil Nadu Assembly adopted a Bill to provide 10.5% reservation for the Vanniyakula Kshatriyas within the quota of Most Backward Classes (MBCs) and Denotified Communities (DNCs). In May, relying on the 102nd Constitution Amendment, the Supreme Court reiterated the constitutional position that States did not have the power to identify “socially and educationally backward” classes (SEBCs) . This evoked a strong reaction from political parties, forcing the Centre to pass in August the 105th Amendment which again empowers States or Union Territories to prepare their own lists of SEBCs. From this year onwards, 27% of the all-India quota for admissions for medical and dental courses will be reserved for Other Backward Classes (OBCs) and 10% for economically weaker sections (EWS). This was an outcome of the judicial intervention and legal battles of parties such as the AIADMK and the DMK.
Breaching the cap
All these developments have given a fillip to the demand for a caste-based census and removal of the 50% cap on reservation. Those advocating for this argue that only a caste-based census can bring to the fore the composition and numerical strength of various castes. Using this as the basis, the 50% cap on reservation can be breached.
There have been a few attempts in the last 10 years at caste enumeration, but they did not yield the desired results. The 2011 Socio-Economic and Caste Census’s report was made public five years ago but without the data on caste. In Karnataka, a similar exercise was launched in 2015. The report is still not out. In Tamil Nadu, a one-man commission was constituted in December 2020 to collect data on castes. But six months later, the commission was wound up.
It is natural that political parties will not agree with the findings of a caste-based census — however well it may have been conducted — if they think that their perceptions of the strength of certain castes do not tally with the findings of the census. Besides, any such data alone, particularly those concerning OBCs, cannot be used as the basis for breaching the 50% cap on reservation. This is because there is no provision in the Constitution to link the quantum of reservation to the population of the OBCs.
A reading of clauses (4) and (5) of Article 15 and clause (4) of Article 16 of the Constitution reveals that the scheme of reservation for the SEBCs is permissible but meant only for those OBCs which are “not adequately represented” in the services in the State. As laid down in the Indra Sawhney case (1992), there must be extraordinary circumstances to justify the quantum to exceed the cap. Tamil Nadu is a classic case where the 50% ceiling was breached early. The State provides 69% quota for Backward Classes, MBCs, Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST). But the scheme of quota even in Tamil Nadu was not framed keeping in mind the population of the reserved communities. According to the Second Backward Classes Commission, the population of the Backward Classes, MBCs and the DNCs in the State was about 67%, a figure that the State government still uses. In addition, SCs and STs account for 21.11%, as per the 2011 Census. Several other States have breached the cap. They have adopted the 10% quota for EWS too. However, while highlighting the cause of the Backward Classes, political parties should keep in mind the rationale behind the cap. The Supreme Court, in the Maratha case of May 2021, said: “The 50 per cent ceiling limit for reservation laid down by [the] Indra Sawhney case is on the basis of principle of equality as enshrined in Article 16 of the Constitution.”
Need for sub-classification
At the same time, it is well known that the scheme of reservation suffers from anomalies. It needs to be refined. Primarily, if the benefits of reservation are equitably distributed among the OBCs, sub-categorisation is a prerequisite. While suggesting the creation of three sub-categories — extremely backward classes, more backward classes and backward classes — the National Commission for Backward Classes emphasised in 2015 more on the need for “classification of OBCs” than on streamlining the provisions on creamy layer to ensure fair implementation of the reservation policy. It is hoped that the Rohini Commission, constituted by the Centre in October 2017 for the purpose of sub-categorisation of communities in the Central list of OBCs, completes its work in three or four months. Some States and Puducherry have already completed the task of sub-categorisation.
The parties should also take a dispassionate look at the concept of creamy layer. Fifty years ago, Tamil Nadu’s First Backward Classes Commission recommended that the “affluent sections” in the backward classes should be “precluded from reservation” for the reason of equity. The annual income limit is one of the parameters that determine the creamy layer. Since September 1993, this was revised only five times against the norm of revision every three years. In addition to frequently revising the income limit, the Central government should consider, while revising the limit, many factors such as the trend of rise in GDP, inflation, per capita income and rise in the cost of living. Even as there is a strong case for increasing the present limit of ₹8 lakh per annum for determining the creamy layer, the definition of income needs to change. At present, income from salary and agriculture are not considered but “income from other sources” is taken into account. This stipulation on the nature of source of income not only complicates the situation but is also unfair to candidates of those whose parents may earn marginally higher income “through other sources” than the ceiling. This has been amply illustrated in a communication sent in July by the Tamil Nadu government’s BC, MBC and Minorities Welfare Department’s Secretary to the Commissioner of Revenue Administration. According to the communication, for the purpose of issuing OBC certificates, District Collectors should take into account how the parents of candidates earn their annual income, apart from considering other parameters. If the parental income is ₹25 lakh through salary or ₹50 lakh through agriculture, such candidates will be given OBC certificates. But if the parents earn ₹8.1 lakh through “other sources,” their son or daughter will not get the certificate.
Besides, the vacancies in the posts of OBCs have to be filled expeditiously. The parliamentary committee had said that as on January 1, 2016, OBC employees in 78 ministries and departments of the Central government constituted only 21.57% against the quota of 27%. In respect of Groups A and B services, the share of OBCs was much lower. This only underscores the need for the Centre to conduct special drives frequently to fill the vacancies. Such an approach will take care of concerns in certain sections that the enforcement of “stringent norms” of the creamy layer might not serve the objective of the 27% quota scheme.
Instead of fighting over abstract issues, political parties should channel their energies to make substantive and qualitative changes in the way the reservation is implemented, if they are really concerned about social justice, inclusion of all and the plight of the underprivileged among the OBCs.
Date:08-09-21
ड्रोन के बढ़ते खतरे
अभिषेक कुमार सिंह
बीस साल तक तालिबान से आधी-अधूरी जंग लड़ने और नाकामी के कलंक के साथ अफगानिस्तान से वापस लौटती अमेरिकी सेना ने जाते-जाते पूर्वी अफगानिस्तान में एक ड्रोन हमला किया। दावा किया गया कि इस हमले में इस्लामिक स्टेट-खुरासान का एक आतंकी मारा गया। इस आतंकी गुट ने काबुल हवाई अड्डे पर फिदायीन हमला कर करीब डेढ़ सौ जानें ले ली थीं। इससे अमेरिका की खूब किरकिरी हुई। अमेरिका ने जवाबी ड्रोन हमला कर यह संदेश देने की कोशिश की कि तकनीक के बल पर वह जहां चाहे और जब चाहे, हमले कर सकता है। हालांकि तालिबान से बीस साल तक चले संघर्ष में मिली हार यह साबित कर रही है कि युद्ध इंसानी ताकत और जिजीविषा के बल पर ज्यादा लड़े जाते हैं, तकनीक तो उसमें सिर्फ एक सहयोगी की भूमिका ही निभा सकती है। लेकिन दुनिया भर में हो रहे तकनीकी विकास के बल पर दावे किए जा रहे हैं कि भविष्य में बड़े युद्ध रोबोट, कृत्रिम बुद्धि, ड्रोन आदि के दम पर लड़े जाएंगे। यही नहीं, आतंक से मुकाबले में भी यही तकनीकी विकास हमारे काम आएगा। खासतौर से ड्रोन को इसी नजरिये से देखा जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि ड्रोन का काम सिर्फ जंग लड़ना ही नहीं है। खोजबीन, निगरानी, जासूसी, आपूर्ति, फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी जैसे कई कामों में मानवरहित विमानों यानी ड्रोन की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो गई है। इसी के मद्देनजर हाल में भारत ने भी अपनी ड्रोन नीति में बड़े बदलाव किए हैं। इस ड्रोन नीति (उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021) के तहत नए छोटे उद्यमों और अन्य हितधारकों को काफी लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि पहले की ड्रोन नीति (यूएएस नियमावली, 2021) में ड्रोन उड़ाने से पहले काफी ज्यादा कागजी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं। ड्रोन उड़ाने के लिए इजाजत लेने के अलावा मुश्किल यह थी कि देश में उन्हें संचालित करने के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे। पर अब नए नियमों के अनुसार ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए कोई मंजूरी नहीं लेनी होगी। साथ ही, हवाई अड्डे के आसपास के इलाकों में आठ से बारह किलोमीटर के क्षेत्र में दो सौ फीट की ऊंचाई तक ड्रोन संचालन के लिए कोई मंजूरी नहीं लेनी होगी। इसके अलावा नई ड्रोन नीति में हवाई टैक्सी के संचालन के साथ-साथ खेती, खनन, बुनियादी ढांचों के निर्माण, निगरानी, परिवहन, मानचित्र बनाने, रक्षा और कानून लागू करने संबंधी कामकाज में ड्रोन का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार बढ़ सकता है और आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। यही नहीं, इससे यह संभावना भी जगी है कि सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार के मामले में घरेलू मांग को देखते हुए वर्ष 2030 तक भारत वैश्विक ड्रोन केंद्र बन सकता है।
बेशक, अब ड्रोन को दुनिया भर में एक महत्त्वपूर्ण तकनीक के रूप में देखा जा रहा है। पर इसका सबसे विस्मयकारी और विवादास्पद पक्ष युद्ध में इसका इस्तेमाल है। इसमें सबसे बड़ी दुविधा ड्रोन के दोतरफा इस्तेमाल की है। यानी एक ओर जहां सरकारें अपने शत्रु देशों से जंग में इनका उपयोग कर सकती हैं, वहीं अपराध करने या आतंकवाद फैलाने के मकसद से अपराधी या आतंकी भी इनका बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी दुनिया इस आशंका से भयभीत है कि कहीं आतंकवादी भी ड्रोन का इस्तेमाल न करने लगें। यदि ऐसा हुआ तो उनकी धरपकड़ करने और उन्हें दंडित कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। इस खतरे की आहट हमारे देश को मिल चुकी है। इस साल 27 जून को जम्मू में वायुसेना के अड्डे पर ड्रोन के जरिए ही आतंकी हमला किया गया था। इस हमले ने यही साबित किया कि ऊंचे दर्जे की तकनीक जब सुलभ होने लगती है तो वह कुछ अच्छाइयों के साथ बुराइयों को भी लेकर आती है। यह भारत में ड्रोन से किया गया पहला आतंकी हमला था। इसके बाद जांच एजेंसियों की सलाह पर राज्य सरकार ने जम्मू-कश्मीर में ड्रोन की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। लोगों को अपने ड्रोन पुलिस थानों में जमा कराने को कह दिया गया। यहां तक कि कृषि, पर्यावरण संरक्षण और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सर्वेक्षण और निगरानी गतिविधियों के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले सरकारी विभागों को उनका उपयोग करने से पहले स्थानीय पुलिस थाने को सूचित करने के लिए कहा गया। लेकिन इतनी सावधानियों के बावजूद जून से लेकर जुलाई के मध्य पाकिस्तान से सटी सरहद के आसपास के इलाके में कई बार ड्रोन आते रहे। इससे देश में ड्रोन से पैदा होने वाले खतरे की घंटी साफ सुनी जा रही है।
पिछले करीब ढाई दशक से दहशतगर्द भी आतंक फैलाने के लिए इनके इस्तेमाल की कोशिशें करते रहे हैं। लेकिन जहां तक युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल की बात है तो ऐसे मानवरहित स्वचालित छोटे विमानों के उदाहरण हमें पहले विश्वयुद्ध के दौर में भी मिल जाते हैं। ड्रोन के जरिये युद्ध लड़ने की सटीक कोशिशें अमेरिका में बीती सदी के नब्बे के दशक में ही शुरू कर दी थीं। तब अमेरिकी सेना ड्रोन का इसेमाल सैन्य निगरानी के लिए करती थी। हालांकि वर्ष 2000 से पहले तक ड्रोन का ज्यादातर इस्तेमाल निगरानी से जुड़े कार्यों में ही होता था, लेकिन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर अलकायदा के आतंकी हमले ने सब कुछ बदल दिया। इस हमले के बाद अमेरिका ने अपने सैन्य ड्रोन पर हथियार लगाने शुरू कर दिए थे। फिर 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान पर हमले के लिए पहली बार ड्रोन का प्रयोग किया गया था। बाद में अमेरिका ने इराक, पाकिस्तान, सोमालिया, यमन, लीबिया और सीरिया में भी ड्रोन हमले किए।
एक रिपोर्ट के अनुसार 2029 तक दुनियाभर में अस्सी हजार से ज्यादा निगरानी ड्रोन और दो हजार से ज्यादा हमलावर ड्रोन खरीदे जाएंगे। इनमें भी अमेरिका, चीन, रूस, इजरायल, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में सैन्य ड्रोन के प्रयोग में काफी ज्यादा इजाफा होने के संकेत हैं। यह बात इससे समझी जा सकती है कि पिछले साल जब अमेरिका ने भारत को चार अरब डॉलर में 30 सीगार्डियन (निहत्था नौसैनिक संस्करण) देने की पेशकश की, तो उधर खबर मिली कि चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को चार सशस्त्र ड्रोन की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा वह पाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 48 जीजे-2 ड्रोन के उत्पादन की योजना भी बना रहा है। ये ड्रोन चीन के डिजाइन किए गए ड्रोन विंग लूंग-2 का सैन्य संस्करण हैं। बन जाने के बाद इनका इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना करेगी। चीन का यह सशस्त्र ड्रोन हवा से जमीन पर मान करने वाली मिसाइल से लैस है। हालांकि चीन पहले से ही एशिया और पश्चिम एशिया में कई देशों में ड्रोन विंग लूंग-2 बेच रहा है। फिलहाल इसका प्रयोग लीबिया में जारी गृहयुद्ध में यूएई समर्थित बलों द्वारा त्रिपोली में तुर्की समर्थित सरकार के खिलाफ किया जा रहा है।
यह तो तय है कि एक देश के तौर पर हमारी सरकार को भी ड्रोन के सैन्य इस्तेमाल और आतंकी वारदातों में उनके प्रयोग को लेकर सजग रहना होगा। खासतौर से शत्रु पड़ोसी के रहते इस मामले में ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि बीते दो सालों से पंजाब में 70-80 बार ड्रोन देखे जा चुके हैं। कुछ मामलों में उन्हें मार गिराया गया है। इसलिए एक तरफ हमें खुद को आधुनिक ड्रोन से लैस करना होगा, तो दूसरी तरफ ड्रोन के खतरों से निपटने की तैयारी भी करनी होगी।
Date:08-09-21
न्याय का चक्र चलता रहे
संपादकीय
मानव संसाधन की कमी की वजह से यदि न्यायाधिकरणों का कामकाज सुचारू रूप से से नहीं चल पाता तो यह केवल लापरवाही का मामला नहीं होता। इसके पीछे सरकार की कमजोर इच्छाशक्ति को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए। न्यायाधिकरणों का ढांचा इसलिए खड़ा किया गया था कि न्याय प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके और न्यापालिका से काम का बोझ कुछ घटाया जा सके। इस प्रक्रिया के बेहतर परिणाम सामने आए हैं‚ दुखद है कि देश भर के न्यायाधिकरणों में काफी समय से पद खाली पड़े हैं‚ इन पदों को भरने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट का केंद्र सरकार से यह कहना कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं‚ आपने न्यायाधिकरणों को प्रभावहीन बना दिया है; बेहद गंभीर है। कोर्ट ने कहा‚ साफ है कि आप अदालत के फैसले का सम्मान नहीं करना चाहते। ऐसे में यही विकल्प बचता है कि न्यायाधिकरणों को बंद ही कर दें। वर्तमान में हालत यह है कि न्यायाधिकरण बड़ी संख्या में खाली पदों पर नियुक्तियां नहीं होने से ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। न्यायाधिकरण पीठासीन अधिकारियों तथा न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की कमी के कारण अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने सर्वोच्च अदालत के फैसलों के विपरीत ट्रिब्यूनल रिफार्म एक्ट का प्रावधान बनाए जाने को लेकर भी नाखुशी जाहिर की। पीठ ने कहा कि हमारे पास तीन ही विकल्प बचते हैं कि या तो हम केंद्र सरकार के कानून पर रोक लगा दें‚ देश भर के न्यायाधिकरणों को बंद कर दें या हम खुद नियुक्तियां करें। विदित हो कि न्यायाधिकरण अर्द्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करते हुए सेवा मामले‚ टैक्स‚ पर्यावरण संबंधी प्रशासनिक फैसलों अथवा वाणिज्यिक कानून आदि से जुड़े मामलों का निपटारा करते हैं। वर्तमान में 19 न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं। सर्वोच्च अदालत की नाराजगी का कारण यह है कि पिछले चार सालों से किसी भी न्यायाधिकरण में नई न्यायिक नियुक्ति नहीं हुई है। विभिन्न न्यायाधिकरणों में 250 के आसपास पद खाली पड़े हैं। सर्वोच्च अदालत इस बाबत समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी कर चुकी है। इसके बावजूद सरकार का इस मामले में रुख टालमटोल वाला ही रहा है। पिछले महीने भी कोर्ट ने सरकार को इस बारे में लताड़ा था ।
Date:08-09-21
शिक्षा पर कोविड की मार
संपादकीय
कोविड-19 ने मानव समाज को कितना पीछे धकेला है, इसके सटीक आकलन में अभी वर्षों लगेंगे, क्योंकि महामारी पर निर्णायक नियंत्रण का कोई सिरा फिलहाल ठीक-ठीक दिख नहीं रहा और दुनिया का एक बड़ा व बेबस हिस्सा अब भी इसकी वैक्सीन के इंतजार में है। पर इसके जो तात्कालिक असर दिख रहे हैं, वही काफी दिल दुखाने और चिंतित करने वाले हैं। भारत के संदर्भ में मशहूर अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज, रीतिका खेड़ा और शोधार्थी विपुल पैकरा का एक ताजा सर्वेक्षण बताता है कि लंबे अरसे तक स्कूलों के बंद रहने की सबसे बड़ी कीमत ग्रामीण इलाकों के गरीब बच्चों ने चुकाई है। कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों के बीच किए गए इस सर्वे के मुताबिक, गांवों में रहने वाले 37 प्रतिशत बच्चों ने इस अवधि में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, जबकि सिर्फ आठ फीसदी बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। शहरी क्षेत्र के आंकडे़ भी कोई बहुत राहत नहीं देते। यहां भी सिर्फ 24 प्रतिशत बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सके।
ये आंकडे़ चौंकाने वाले नहीं हैं, अलबत्ता तकलीफदेह जरूर हैं। करीब डेढ़ साल तक देश भर में स्कूल बंद रहे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था की गई, मगर इसकी जटिलताओं व सीमाओं को देखते हुए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत थी। सरकार और शिक्षा तंत्र, दोनों इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि जो बच्चे दोपहर के भोजन के आकर्षण में स्कूल आते हैं या जिनके मां-बाप बमुश्किल उनकी फीस जोड़ पाते हैं, उनके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट, बिजली जैसी सुविधाएं कहां होंगी! ऐसे में, उनके लिए इनोवेटिव रास्ते निकालने के वास्ते स्थानीय शिक्षा-तंत्र को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था। खासकर पूर्ण लॉकडाउन के फौरन बाद। लेकिन सवाल सरोकार का है, और दुर्योग से शिक्षा इसमें बहुत ऊपर कभी नहीं रही। इस मद में बजटीय आवंटन और स्कूलों-शिक्षकों की कमी ही बहुत कुछ कह देती है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार की पहली प्राथमिकता संक्रमण रोकने की थी, और यह होनी भी चाहिए थी। पर जिस तरह उसने लोगों को भूख से मरने नहीं दिया, चुनावों में शिक्षकों की सेवाएं लीं, वह इस स्थिति से भी बचने की राह तलाश सकती थी। बहरहाल, चुनौती बड़ी है, क्योंकि बच्चों की एक विशाल संख्या सीखने में काफी पिछड़ गई है। सर्वे के निष्कर्षों में कहा गया है, कक्षा पांच के काफी बच्चों को दूसरे दरजे का पाठ पढ़ने में कठिनाई महसूस होने लगी है। अब जब तमाम सावधानियों के साथ स्कूल खुल रहे हैं, तब हमारे पूरे शिक्षा तंत्र की काबिलियत इसी से आंकी जाएगी कि वह इन बच्चों के नुकसान को किस तरह से न्यूनतम कर पाता है। सरकारों को शिक्षकों से अब पढ़ाई-लिखाई से इतर कोई भी कार्य लेने से परहेज बरतना चाहिए। उन्हें यह दायित्व सौंपना चाहिए कि इस अवधि में जिन बच्चों ने स्कूल से अपना नाता तोड़ लिया है, उन्हें वापस जोड़ा जाए। आज देश में बेरोजगारी का जो आलम है, उसे देखते हुए अल्प-शिक्षित पीढ़ियां भविष्य में बड़ा बोझ साबित होंगी। प्रधानमंत्री ने कल ही ‘शिक्षक पर्व’ का उद्घाटन करते हुए कहा कि शिक्षा न सिर्फ समावेशी होनी चाहिए, बल्कि समान होनी चाहिए। पर ताजा सर्वे इस लक्ष्य के विपरीत हालात दिखा रहा है, जहां गरीब-अमीर, गांव-शहर की शिक्षा में काफी असमानताएं हैं।
Date:08-09-21
वैश्विक निर्यात में बढ़ती हिस्सेदारी की ओर भारत
जयंतीलाल भंडारी, अर्थशास्त्री
भारत से निर्यात तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से 2 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2021 में भारत से उत्पादों का निर्यात 33.14 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल 2020 की समान अवधि की तुलना में 45.17 फीसदी अधिक है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल-अगस्त के पांच महीनों के दौरान भारत का निर्यात 163.67 अरब डॉलर रहा है, जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 66.92 फीसदी अधिक है तथा 2019 की समान अवधि की तुलना में 22.93 फीसदी अधिक है। निर्यात की इस तेज वृद्धि के कारण भारत चालू वित्त वर्ष में अपने 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य का करीब 41 फीसदी मुट्ठी में कर चुका है। लगातार पांच महीने से निर्यात में बढ़ोतरी न सिर्फ बेहतर अर्थव्यवस्था का संकेत दे रही है, अपितु यह निर्यात में स्थिरता का भी प्रतीक है। पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग के सामान, फॉर्मा और रत्न व आभूषण क्षेत्र में मांग ज्यादा होने की वजह से निर्यात में बड़ी तेजी आई है।
गौरतलब है, सरकार द्वारा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से देश के निर्यात बढ़ने लगे हैं। उदाहरण के लिए, एक साल पहले देश आठ अरब डॉलर मूल्य के मोबाइल फोन का आयात करता था। अब तीन अरब डॉलर के मोबाइल फोन का निर्यात कर रहा है। यह भी कोई छोटी बात नहीं है कि कोरोना काल में भारत ने कृषि निर्यात बढ़ा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री के मुताबिक, भारत दुनिया के पहले दस बडे़ कृषि निर्यातक देशों में चमकता दिखाई दे रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से 41.25 अरब डॉलर मूल्य के कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात किया गया। यह साल भर पहले की इसी अवधि के 35.15 अरब डॉलर मूल्य की तुलना में 17.34 फीसद ज्यादा रहा है। भारत से अनाज, गैर-बासमती चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का और अन्य मोटे अनाज के निर्यात में भारी वृद्धि देखी गई है। हमारे कृषि उत्पादों के बड़े बाजारों में अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, यूएई, वियतनाम, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया शामिल हैं।
निर्यात की संभावनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक निर्यात में अभी भारत की स्थिति कमजोर बनी हुई है। कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दो फीसदी से भी कम है। निर्यात की प्रचुर संभावनाओं को मुट्ठी में करने के लिए कई बातों पर ध्यान देना होगा। गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक स्तर के घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना होगा। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा निर्यातकों के लिए समन्वित रूप से काम करना होगा। निर्यात बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के ऋण अनुपात को बढ़ाना होगा। निजी क्षेत्र के लिए घरेलू ऋण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 50 फीसदी है, जबकि चीन में यह भारत की तुलना में करीब तीन गुना है। उद्योगों के लिए बिजली की लागत में कमी तथा श्रम कानून व अन्य बाधाएं दूर करने की भी जरूरत है। यह भी जरूरी है कि सरकार द्वारा यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों के साथ एफटीए की बातचीत को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इससे देश के निर्यात में तेजी से वृद्धि होगी।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में सरकार ने निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए जो दो महत्वपूर्ण योजनाएं घोषित की हैं। एक योजना निर्यात की संभावना रखने वाले सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन देने के लिए ‘उभरते सितारे’ है और दूसरी योजना रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऐंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स (आरओडीटीईपी) स्कीम है। इसके तहत सरकार द्वारा आगामी तीन वर्ष तक 8,555 उत्पादों को तैयार करने वाले निर्यातकों को उनके द्वारा केंद्र, राज्य सरकार व स्थानीय निकायों को दिए गए टैक्स का रिफंड दिया जाएगा।
खास बात यह है कि आरओडीटीईपी के तहत जो कर छूट दी गई है, वह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वित्त वर्ष 2021-22 में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ेगी और भारत 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकेगा।